MDM MID DAY MEAL RATES

MDM MID DAY MEAL RATES

MDM MID DAY MEAL RATES

मिड डे मील योजना का परिचय

मिड डे मील कार्यक्रम एक  केन्द्रीय प्रवृतित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू की गई। इसके पश्चात सितम्बर, 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेन्यु आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई| वर्तमान में यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय, अनुदानित विद्यालयों, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, शिक्षा गारंटी योजना एवं ए.आई.ई.सेंटर, नेशनल चाईल्ड लेबर प्रोजेक्ट(NCLP) के अन्तर्गत संचालित विशेष विद्यालय तथा मदरसों आदि में संचालित किया जा रहा हैं।

 

उद्देश्य:-

योजना के मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक के छात्रों के पोषण स्तर में वृद्धि, नामांकन, उपस्थिति में वृद्धि एवं ड्रोप आउट को रोकना तथा सामाजिक समरसता को बढावा देना है।

 

पात्रता:-

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थी मिड डे मील योजना से लाभान्वित होते है।

 

मिड-डे-मील के अंतर्गत प्रति दिन प्रति छात्र आवंटित राशि (MDM Cooking Conversion cost per student) दिनांक 01-04-2020 से लागु

Mid-Day Meal Scheme Rajasthan

मिड डे मील कार्यक्रम राजस्थान में (Mid-Day Meal Scheme In Rajasthan)

Mid-Day Meal Scheme Rajasthan मिड डे मील कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू की गई थी। इसके पश्चात् सितम्बर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेन्यू आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी।

वर्तमान में Mid-Day Meal Scheme भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय, अनुदानित, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित शिक्षा गारंटी योजना, A.I.E,NCLP, मदरसा, आदि में संचालित किया जा रहा है। Mid-Day Meal Scheme का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढावा देने, विद्यालयों में छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, ड्राप आउट को रोकना तथा सीखने के स्तर को बढावा देना मुख्य है।

Stage Revised cooking cost per child per day Centre-State sharing
Non-NER States & UTs with Legislature (except J & K) 60:40) NER States, UT with Legislature (J&K) and 2 Himalayan States (90:10) UTs without Legislature (100%)
Centre State Centre State Centre
Primary Rs. 4.97 Rs. 2.98 Rs. 1.99 Rs. 4.47 Rs. 0.50 Rs. 4.97
Upper Primary Rs. 7.45 Rs. 4.47 Rs. 2.98 Rs. 6.70 Rs. 0.75 Rs. 7.45
  1. The above cooking cost rates indicate the minimum mandatory contribution by

the State Governments/UT Administrations However’ States / UTs may contribute more than their prescribed share, as some States/UTs had been contributing more

 

क्रम संख्या स्तर पूर्व दर (Per Student Per day) संशोधित दर (Per Student Per day)
1 कक्षा 1 से 5 4.48 4.97
2 कक्षा 6 से 8 6.71 7.45

 

योजना अन्तर्गत देय सहायता:-

खाधान्न  की मात्रा कुकिंग कन्वर्शन कॉस्ट
कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 8 कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 8
100 ग्राम प्रति छात्र प्रतिदिन 150 ग्राम प्रति छात्र प्रतिदिन रूपये 4.97 प्रति छात्र प्रतिदिन रूपये 7.45 प्रति छात्र प्रतिदिन

 

भोजन व्यवस्था

योजनान्तर्गत विद्यार्थियों को निर्धारित मेन्यू अनुसार भोजन दिया जाता है। दैनिक मेन्यू निम्नानुसार है:-

क्र॰सं॰ वार भोजन का विवरण
1 सोमवार रोटी – सब्जी
2 मंगलवार चावल एवं दाल अथवा सब्जी
3 बुधवार रोटी – दाल
4 गुरूवार खिचडी (दाल,चावल,सब्जी आदि युक्त)
5 शुक्रवार रोटी – दाल
6 शनिवार रोटी – सब्जी
  • सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस भोजन में कम से कम कक्षा 1 से 5 तक के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है
  •  सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य होगा।

 

भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की मात्रा

क्र॰सं॰ सामग्री मात्रा प्रतिदिन / प्रतिछात्र
कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 8
1. खाधान्न (गेंहू/चावल) 100 ग्राम 150 ग्राम
2. दाले 20 ग्राम 30 ग्राम
. सब्जी (पत्तीदार सब्जियों सहित) 50 ग्राम 75 ग्राम
4. तेल 05 ग्राम 7.5 ग्राम
5. नमक एवं मसाले आवश्यकतानुसार आवश्यकतानुसार

 

Per Student Allotment

All the Mid-Day-Meal cooking and providing agencies i.e. the SMCs, Centralised Kitchens and AMSS/SHG are providing MDM as per the prescribed menu by the state. This MDM- menu is standard across the entire state and has to be followed strictly. The prescribed MDM menu for the state of Rajasthan is as under

 

S. No. Week Day Menu CLASSES  

FOOD GRAIN

(Per student per day)

NUTRITION VALUE COOKING COST(Rs.)
1 Monday Chapati-Vegetable & Dal
2 Tuesday Rice, Dal / Vegetable 1 TO 5 100 gm (Wheat / Rice) 450 Cal & 12 gm protein 4.97 Rs.
3 Wednesday Chapati- Dal
4 Thursday Khichdi (with Dal, Rice, Vegetable etc.)
5 Friday Chapati-Dal 6 TO 8 150 gm (Wheat / Rice) 750 Cal & 20 proteins 7.45 Rs.
6 Saturday Chapati-Vegetable Mixed
  • Seasonal Fruits once a week and special Menu once a week on Local demand has been provided to the students.
  • Mid-Day Meal is being served during lunch time (Intervals) in all the school across the state.

 

मिड-डे-मील के अंतर्गत प्रति दिन प्रति छात्र आवंटित राशि दिनांक 01-08-2019 से लागु

क्रम संख्या स्तर पूर्व दर
(Per Student Per day)
संशोधित दर
(Per Student Per day)
1 कक्षा 1 से 5 4.35 4.48
2 कक्षा 6 से 8 6.51 6.71

 

 

01-01-2019 से
प्रति छात्र खाद्यान्न
कक्षा 1 से 5 100 ग्राम
कक्षा 6 से 8 150 ग्राम
प्रति छात्र राशि
कुल मद कक्षा 1 से 5 NAFED से प्राप्त दाल के उपयोग के दिन- 3.08

शेष दिन –                      4.35

कक्षा 6 से 8 NAFED से प्राप्त दाल के उपयोग के दिन- 4.60

शेष दिन –                       6.51

 

 

01-11-2018 से
प्रति छात्र खाद्यान्न
कक्षा 1 से 5 100 ग्राम
कक्षा 6 से 8 150 ग्राम
प्रति छात्र राशि
कुल मद कक्षा 1 से 5 3.28
कक्षा 6 से 8 4.91

 

01-07-2015 से 31-10-2018
प्रति छात्र खाद्यान्न
कक्षा 1 से 5 100 ग्राम
कक्षा 6 से 8 150 ग्राम
प्रति छात्र राशि
केन्द्र मद कक्षा 1 से 5 2.48
कक्षा 6 से 8 4.23
राज्य मद कक्षा 1 से 5 3.71
कक्षा 6 से 8 2.47
कुल मद कक्षा 1 से 5 4.13
कक्षा 6 से 8 6.18

 

01-07-2014 से 30-06-2015
प्रति छात्र खाद्यान्न
कक्षा 1 से 5 100 ग्राम
कक्षा 6 से 8 150 ग्राम
प्रति छात्र राशि
केन्द्र मद कक्षा 1 से 5 2.69
कक्षा 6 से 8 4.04
राज्य मद कक्षा 1 से 5 0.90
कक्षा 6 से 8 1.34
कुल मद कक्षा 1 से 5 3.59
कक्षा 6 से 8 5.38

 

01-07-2013 से 30-06-2014
प्रति छात्र खाद्यान्न
कक्षा 1 से 5 100 ग्राम
कक्षा 6 से 8 150 ग्राम
प्रति छात्र राशि
केन्द्र मद कक्षा 1 से 5 2.51
कक्षा 6 से 8 3.75
राज्य मद कक्षा 1 से 5 0.83
कक्षा 6 से 8 1.25
कुल मद कक्षा 1 से 5 3.34
कक्षा 6 से 8 5.00

 

Financial year 2012-13
प्रति छात्र खाद्यान्न
कक्षा 1 से 5 100 ग्राम
कक्षा 6 से 8 150 ग्राम
प्रति छात्र राशि
केन्द्र मद कक्षा 1 से 5 2.33
कक्षा 6 से 8 3.49
राज्य मद कक्षा 1 से 5 0.78
कक्षा 6 से 8 1.16
कुल मद कक्षा 1 से 5 3.11
कक्षा 6 से 8 4.65

 

Financial year 2011-12
प्रति छात्र खाद्यान्न
कक्षा 1 से 5 100 ग्राम
कक्षा 6 से 8 150 ग्राम
प्रति छात्र राशि
केन्द्र मद कक्षा 1 से 5 2.17
कक्षा 6 से 8 3.25
राज्य मद कक्षा 1 से 5 0.72
कक्षा 6 से 8 1.08
कुल मद कक्षा 1 से 5 2.89
कक्षा 6 से 8 4.33

 

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MDM MID DAY MEAL RATES

MDM MID DAY MEAL ALL UPDATES

MDM MID DAY MEAL ALL UPDATES

 

MDM Food Norms & Menu
MDM Help Document
MID DAY MEAL MONTHLY REPORT FORMATS

 

Revised Cooking cost per child per school day w.e.f. 01.04.2020 (view Letter dt.14-04-2020)
Stage Total Cost Central-State Sharing
Non-NER States and UTs with Legislature(60:40) NER-States (90:10) and 3 Himalayan States UTs without Legislature (100%)
Central State Central State
Primary Rs.4.97 Rs.2.98 Rs.1.99 Rs.4.47 Rs.0.50 Rs.4.97
Upper Primary Rs. 7.45 Rs. 4.47 Rs. 2.98 Rs. 6.70 Rs. 0.75 Rs. 7,45

Meal Provision

नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने और साथ ही साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई) 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, शुरुआत में 2408 ब्लॉक में देश। वर्ष 1997-98 तक एनपी-एनएसपीई को देश के सभी ब्लॉकों में पेश किया गया था। शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) और वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा (एआईई) योजना और मदरसों / मकतब के तहत चल रहे केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को कवर करने के लिए 2002 में इसका विस्तार किया गया था। 2006-07 में इस योजना का विस्तार उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक कर दिया गया है। 2009-10 से इस योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है।

इसके निरीक्षण के बाद से, योजना को समय-समय पर संशोधित किया गया है और वर्तमान प्रावधान नीचे दिए गए हैं: –

  1.  प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति बच्चा और उच्च प्राथमिक में 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिन में मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
  2. 11 विशेष श्रेणी के राज्यों को खाद्यान्न के परिवहन के लिए सब्सिडी वर्तमान में प्रचलित पीडीएस दर पर प्रदान की जाती है। इन राज्यों और विशेष श्रेणियों के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा अन्य के लिए अधिकतम 75.00 रुपये प्रति क्विंटल तक।
  3. खाद्यान्नों के अलावा, मध्याह्न भोजन में प्रमुख इनपुट शामिल होता है, जैसे खाना पकाने की लागत, जिसे नीचे समझाया गया है:

Cost of cooking includes cost of ingredients, e.g. pulses, vegetables, cooking oil and condiments as given below:-

Food norm with effect from 1-12-2009

S. No. Items Quantity per day/Child
Primary Upper Primary
1 Foodgrains 100 gms 150 gms
2 Pulses 20 gms 30 gms
3 Vegetables (leafy also) 50 gms 75 gms
4 Oil & fat 5 gms 7.5 gms
5 Salt & condiments As per need As per need

 

S.No. Latest Orders/Circulars/formats Order Dated
01 MDM Sudden Inspection Format 2018
02 मिड डे मील योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश  11-07-2018
03 MDM NEW MPF FROM FROM JULY 2018
04 MDM NEW MPR FORM FROM JULY 2018
05 MDM Masik Suchna New format from July 2018
06 MDM मासिक सुचना प्रपत्र
07 MDM INSPECTION FORMAT
08 MDM School wise Chart
09 MDM COOK CUM HELPER SALARY PAYMENT VOUCHAR
10 MDM INSPECTION FORMAT NEW
11  अन्नपूर्णा दूध योजना मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र
12 Instructions regarding Annapurna Dudh Yojna 07-06-2018
13 Mid day Meal Weekly Menu (साप्ताहिक व्यंजन मेनू)
14 प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी सामग्री विवरण
15 न्नपूर्णा दूध योजना हेतु क्रय किये गये बर्तनों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र
16 भारत सरकार के नवीनतम निर्देशों के अनुसार नेफेड से प्राप्त दालों का योजनान्तर्गत केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत वितरण एवं उपयोग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश 25-09-2018
17 कुकिंग गन्वर्जन काॅस्ट की नयी दरें 01.11.2018 से लागू 27-09-2018
18 मिड-डे-मील के अंतर्गत प्रति दिन प्रति छात्र आवंटित खाद्यान्न एवं राशि (MDM Cooking Conversion cost per student)
new logo
19 “मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना” के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश
20 Guidelines on Tithi Bhojan
21 भोजन पकाने की लागत (कुकिंग कम कन्वर्जन) में वृद्धि किए जाने बाबत (प्रभावी 01.01.2019)
22 मिड डे मील योजना से सम्बन्धी नए प्रपत्र (उपयोगिता प्रमाण पत्र)
23 Sudden_Inspection_Format for MDM.2019new logo.gif?zoom=1
For sudden inspection on 26-27 feb 2019
24 Norms for the engagement of Cook-cum-Helpers for MDM in Rajasthan
25 MDM RAJASTHAN ANNUAL WORK PLAN & BUDGET: 2017-18
26 New MDM Monthly UC
27 MDM MPR with Milk Supply
28 भोजन पकाने की लागत (कुकिंग कन्वर्जन) मे वृद्धि किये जाने बाबत 05-08-2019
MDM Related Formats- ShalaSugam.Com
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1: मैं कैसे जांच सकता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर डेटा भेजने के लिए पंजीकृत है या नहीं?
आपको अपने स्कूल/ब्लॉक/जिले के संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करना होगा कि क्या आपका मोबाइल नंबर रिपोर्टिंग के लिए एमडीएम के साथ मैप किया गया है।

2 : एमडीएम स्कूल समन्वयक के रूप में, मुझे कितनी बार भोजन डेटा भेजना चाहिए?
आपको अपने राज्य की पूर्व-निर्धारित समय सीमा (एसएमएस प्रारंभ और समाप्ति समय) में एमडीएम दैनिक डेटा भेजने की आवश्यकता है। यह समय सीमा आपके राज्य प्रशासक द्वारा निर्धारित की जाएगी।

3 : क्या प्रतिदिन के कटे हुए/ लिए गए भोजन के अलावा कोई अन्य डेटा भेजा जाना है?
दैनिक/मासिक के बावजूद कोई अन्य डेटा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

4 : मैं दैनिक भोजन डेटा कैसे भेज सकता हूँ?
आप डेटा भेज सकते हैं (1) पूर्व-निर्धारित प्रारूप में एसएमएस टोल फ्री नॉन-मीटर नंबर 15544 पर, (2) मोबाइल ऐप-इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ या बिना, (3) डेटा ओबीडी-आउटबाउंड द्वारा वॉयस कॉल के माध्यम से एकत्र किया जाएगा निर्धारित समय तक एसएमएस डेटा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वापस डायल करें, (4) वेबसाइट के माध्यम से यदि आपके पास इंटरनेट तक पहुंच है (5) क्लस्टर प्रमुख या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उनके कार्यालय को कॉल करके और दैनिक जानकारी उन्हें दे सकते हैं जो कर सकते हैं अपना डेटा दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप या वेब ऐप का उपयोग करें।

5: मैं एक स्कूल एमडीएम समन्वयक हूं लेकिन मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। मैं दैनिक भोजन डेटा कैसे भेज सकता हूं?
आप अपने यूज़रनेम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करके एमडीएम के वेब इंटरफेस का उपयोग करके डेटा भेज सकते हैं। आप डेटा की रिपोर्ट करने के लिए कॉल सेंटर भी कर सकते हैं।

6 : मैं एक स्कूल एमडीएम समन्वयक हूं और मेरे पास एक मोबाइल फोन है। लेकिन फोन स्कूल परिसर में या उसके आसपास काम नहीं करता है। मुझे क्या करना चाहिए?
आप एमडीएम मोबाइल एप्लिकेशन एसएमएस सुविधा का उपयोग करके डेटा भेज सकते हैं। भेजा गया एसएमएस मुफ्त होगा।

7 : मैं आज अपना फोन घर पर भूल गया हूं। जब तक मैं घर पहुंचूंगा, एसएमएस द्वारा डाटा भेजने का समय समाप्त हो जाएगा। मैं दैनिक भोजन डेटा कैसे भेज सकता हूं?
यदि आप या आपके स्कूल के अन्य पंजीकृत समन्वयक निर्धारित समय अवधि तक एसएमएस भेजने में विफल रहते हैं, तो आपको एक एसएमएस अलर्ट प्राप्त होगा और उम्मीद है कि उस समय तक आप अपने घर पर होंगे। अन्यथा, आप अपने क्लस्टर हेड को परोसे जाने वाले भोजन की संख्या के बारे में सूचित कर सकते हैं, जो इस डेटा को इनपुट कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि आपके विद्यालय के अन्य शिक्षक पंजीकृत हैं (हैं), दैनिक डेटा उनके मोबाइल फोन से भी भेजा जा सकता है।

8 : जब मैं अपने पंजीकृत मोबाइल फोन पर दैनिक भोजन डेटा देने के लिए एक एसएमएस प्राप्त करता हूं, तो क्या प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए?
आपको निम्नलिखित प्रारूप में डेटा भेजना होगा: – एमडीएम अंतरिक्ष संख्या भोजन की जगह अंतरिक्ष कारण स्थान उप कारण जैसे एमडीएम 0, एमडीएम 30 यदि 0 है तो उचित कारण कोड के साथ एसएमएस भेजें एमडीएम 0 1 आप एमडीएम का उपयोग करके भी डेटा भेज सकते हैं मोबाइल एप्लिकेशन। यदि आप डेटा भेजने का प्रारूप नहीं जानते हैं तो आप मोबाइल एप्लिकेशन के तहत एसएमएस सुविधा का उपयोग करके डेटा भेज सकते हैं। आपको केवल मूल्य दर्ज करने की आवश्यकता है और एसएमएस एक प्रीफ़िक्स्ड प्रारूप में भेजा जाएगा। टोल-फ्री 15544 नंबर पर एसएमएस भेजें।

9 : एसएमएस के माध्यम से दैनिक भोजन डेटा भेजने का उद्देश्य क्या है?
यह पूरे भारत के विभिन्न स्कूलों में प्रतिदिन परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित करेगा और सिस्टम से उत्पन्न अलर्ट और असाधारण रिपोर्टिंग तंत्र के साथ निगरानी की वर्तमान मैनुअल प्रणाली में अंतराल को दूर करेगा।

10 : मेरे पास मोबाइल फोन है। मुझे नहीं पता कि एसएमएस कैसे भेजना/लिखना है। कृपया मेरा मार्ग दर्शन कीजिए।
कृपया एसएमएस वीडियो ट्यूटोरियल देखें।

11 : मैं एक स्कूल एमडीएम समन्वयक हूं। मैं एसएमएस के माध्यम से दैनिक भोजन डेटा भेजना शुरू करना चाहता हूं। मुझे क्या करना चाहिए?
सबसे पहले, आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाना चाहिए और राज्य एमडीएम एमआईएस पोर्टल में दर्ज किया जाना चाहिए। अपने मोबाइल नंबर को सत्यापित और सक्रिय करने के लिए, कृपया निर्धारित प्रारूप में एक एसएमएस भेजें। यदि आपका नंबर स्टेट डेटाबेस में मौजूद है, तो आपको अपने स्कूल की जानकारी देने वाला पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा। यदि यह सही है, तो आप तुरंत दैनिक भोजन डेटा भेजना शुरू कर सकते हैं। अन्यथा, आपको बीईओ कार्यालय के माध्यम से या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके डेटा को सही करने की आवश्यकता है।

12 : मेरे विद्यालय में परोसे जाने वाले दैनिक भोजन का एसएमएस भेजने के लिए एसएमएस प्रारूप क्या है?
सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए और एमडीएम एप्लिकेशन में कम से कम एक स्कूल में मैप किया जाना चाहिए। यदि आप एकल विद्यालय के लिए मैप किए गए हैं तो दैनिक डेटा निम्नानुसार भेजें:- क. परोसे जाने वाले भोजन का एमडीएम स्पेस नंबर जैसे एमडीएम 30 डी। यदि 0 तो उचित कारण के साथ एसएमएस भेजें और उप कारण कोड एमडीएम 0 1 1 [कारण कोड: 1 यदि “खाद्य अनाज उपलब्ध नहीं है”, 2 यदि “कुक उपलब्ध नहीं है”, 3 यदि “ईंधन / सामग्री उपलब्ध नहीं है”, 4 यदि ” एनजीओ/एसएचजी से पैकेज प्राप्त नहीं हुआ”, 5 अगर “स्कूल में छुट्टी”, 6 अगर “अन्य कारण”] और [उप कारण मान -1: कृपया 1 दर्ज करें यदि “खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ”, 2 यदि “खाद्यान्न क्षतिग्रस्त”, 3 यदि “अपर्याप्त खाद्यान्न। मूल्य-2: कृपया 1 दर्ज करें यदि “अपर्याप्त ईंधन”, 2 यदि “रसोइया वेतन का भुगतान नहीं किया गया”, 3 यदि “रसोइया छोड़ दिया”। मान -3: कृपया 1 दर्ज करें यदि “खाद्य अनाज प्राप्त नहीं हुआ”,

13 : मेरा स्कूल दो पालियों में काम करता है और भोजन भी दो बार परोसा जाता है। क्या मुझे दो एसएमएस भेजने चाहिए?
हां। आवेदन में एक ही स्कूल की प्रत्येक पाली के लिए अद्वितीय मोबाइल नंबरों के साथ प्रतिवादी को पंजीकृत करने का प्रावधान है और वे अपनी संबंधित पाली के एमडीएम डेटा भेज सकते हैं।

14 : यदि किसी कारण से भोजन नहीं परोसा जाता है तो एसएमएस भेजने के लिए एसएमएस प्रारूप क्या है?
परोसे जाने वाले भोजन का एमडीएम स्थान संख्या स्थान कारण स्थान उप कारण b. जैसे एमडीएम 0 1 1 [कारण कोड 1 से 6 तक हो सकते हैं और उप कारण 1 से 4 तक हो सकते हैं अधिक विवरण के लिए कृपया एसएमएस प्रारूप दस्तावेज़ पढ़ें]

15 : एमडीएम से संबंधित मेरे विद्यालय की मासिक जानकारी भेजने के लिए एसएमएस प्रारूप क्या है?
एमडीएम स्पेस एम एनरोलमेंट स्पेस की स्पेस नंबर फूड स्पेस फंड एमडीएम एम 0 वाईएन, एमडीएम एम 30 वाई वाई

16 : क्या एसएमएस द्वारा डेटा भेजने में मेरी ओर से कुछ खर्च होगा?
नहीं, यह उपयोगकर्ता की ओर से मुफ़्त है।

17 : क्या विभिन्न एसएमएस प्रारूपों के बारे में कोई एसएमएस आधारित सहायता विकल्प है ?
उपयोगकर्ता एमडीएम एच के रूप में 15544 पर एसएमएस कर सकते हैं ताकि एसएमएस प्रारूपों की सूची और उनके मैप किए गए स्कूलों का विवरण प्राप्त किया जा सके।

18 : एमडीएम दैनिक और मासिक डेटा एसएमएस के माध्यम से कहां भेजें ?
15544 सभी मोबाइल ऑपरेटरों के लिए एमडीएम टोल-फ्री गैर-मीटर राष्ट्रीय नंबर है। पंजीकृत मोबाइल नंबर 15544 नंबर पर पूर्व-निर्धारित एसएमएस प्रारूप में अपने एमडीएम दैनिक और मासिक रिपोर्टिंग डेटा भेज सकते हैं। यह सभी मोबाइल ऑपरेटरों के लिए सामान्य है और कोई शुल्क नहीं काटा जाएगा।

19 : अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर को कैसे संशोधित/बदलें?
पंजीकृत उपयोग मोबाइल नंबर संशोधन अनुरोध अपने एमडीएम जिला/राज्य समन्वयक को भेज सकते हैं और वे इसे वेब पोर्टल के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं।

20 : एमडीएम डेली रिपोर्टिंग डेटा को नेशनल या सेंट्रल पोर्टल पर कैसे भेजें?
केंद्रीय या राष्ट्रीय पोर्टल पर डेटा पोर्ट करने में कोई मैन्युअल हस्तक्षेप नहीं है। एमडीएम एप्लिकेशन प्रत्येक 30 मिनट के बाद बैचों में डेटा पोर्टिंग की स्वचालित सुविधा केंद्रीय पोर्टल पर प्रदान करता है। इसे राज्य प्रशासक द्वारा देखा जा सकता है।

21 : मैं कई स्कूलों में मैप किया गया हूं। विभिन्न स्कूलों के एमडीएम दैनिक डेटा कैसे भेजें?
यदि एक प्रतिवादी को कई स्कूलों में मैप किया जाता है तो वे स्कूल ऑर्डर कोड को डी1, डी2 आदि के रूप में एमडीएम रिपोर्टिंग डेटा भेज सकते हैं। जैसे एमडीएम 30 डी1, एमडीएम 45 डी2 गलत प्रारूप के मामले में उपयोगकर्ता को रिवर्स सिस्टम जेनरेटेड एसएमएस मिलेगा। उसके / उसके मैप किए गए स्कूलों की सूची।

22 : मुझे कैसे पता चला कि मेरे स्कूलों का एमडीएम दैनिक डेटा सही ढंग से प्राप्त हुआ है ?
सभी पंजीकृत उपयोगकर्ता जो अपने मोबाइल से एसएमएस के माध्यम से अपने स्कूल के एमडीएम दैनिक और मासिक डेटा की रिपोर्ट करेंगे, उन्हें सभी सही / गलत एसएमएस के लिए पावती के रूप में एक रिवर्स एसएमएस मिलेगा।

23 : हमने एक्सेल के माध्यम से मास्टर डेटा पोर्ट किया है लेकिन अब हम एक्सेल शीट के माध्यम से शेष जिले, स्कूलों, शिक्षकों के मास्टर डेटा को पोर्ट करना चाहते हैं। कैसा कैसे करूं?
यह सुविधा पहली बार में बल्क मास्टर डेटा को अपलोड करने की सुविधा के लिए है। आपको मास्टर डेटा तैयार करने के प्रारंभिक चरण में अधिकतम मास्टर डेटा एकत्र करने की सलाह दी जाती है। शेष मास्टर डेटा के मामले में आपको उन्हें अपने राज्य प्रशासक लॉगिन के माध्यम से एक-एक करके जोड़ना होगा।

24 : स्थानान्तरण के मामले में अपने मोबाइल नंबर के साथ अपने नए स्कूलों को फिर से कैसे मैप करें?
स्थानान्तरण के मामले में राज्य/जिला/ब्लॉक उपयोगकर्ता वेब पोर्टल के माध्यम से शिक्षक स्कूल मानचित्रण को अद्यतन कर सकते हैं।

25 : मैं अपने स्कूल का एमडीएम रिपोर्टिंग डेटा कहां देख सकता हूं?
कोई भी पंजीकृत/अपंजीकृत व्यक्ति राज्यवार/विद्यालयवार एमडीएम दैनिक डेटा रिपोर्ट http://mdmhp.nic.in पोर्टल पर मेनू बार के रिपोर्ट अनुभाग के अंतर्गत देख सकता है।

26 : एमडीएम आवेदन में नए प्रतिवादी/शिक्षक का पंजीकरण कैसे करें ?
यह एमडीएम वेब पोर्टल के माध्यम से एमडीएम राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। ये उपयोगकर्ता अपने संबंधित स्कूलों को सक्रिय और मैप भी करेंगे जिससे वे एसएमएस के माध्यम से एमडीएम दैनिक/मासिक डेटा की रिपोर्ट कर सकेंगे।

पीएम पोषण योजना के बारे में

  1. CCEA ने 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए PM POSHAN ( PO shan SHA kti N irman) योजना को मंजूरी दी, जिसे पहले ‘स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम’ के रूप में जाना जाता था। मध्याह्न भोजन योजना के नाम से लोकप्रिय है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को कवर करती है।
  2. इस योजना में देश भर के 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे शामिल हैं। 2020-21 के दौरान, भारत सरकार ने इस योजना में ₹ 24,400 करोड़ से अधिक का निवेश किया, जिसमें खाद्यान्न पर लगभग ₹ 11,500 करोड़ की लागत शामिल है।
  3. माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने ₹ के वित्तीय परिव्यय के साथ पांच साल की अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए स्कूलों में पीएम पोषण की राष्ट्रीय योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार से 54061.73 करोड़ और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से ₹ ​​31733.17 करोड़। खाद्यान्न पर लगभग ₹45000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च भी केंद्र सरकार वहन करेगी। अतः योजना का कुल बजट ₹ 130794.90 करोड़ होगा।
  4. निर्णय की मुख्य विशेषताएं जो दक्षता में सुधार करेंगी निर्णय की मुख्य विशेषताएं जो योजना की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करेंगी, नीचे दी गई हैं:
    • इस योजना का विस्तार प्राथमिक कक्षाओं के सभी 11.80 करोड़ बच्चों के अलावा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक या बालवाटिका में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किया जाना प्रस्तावित है।
    • तिथि भोजन की अवधारणा को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते हैं। बच्चों को प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए स्कूलों में हूल न्यूट्रीशन गार्डन। इन बगीचों की फसल का उपयोग अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने वाली योजना में किया जाता है। 3 लाख से अधिक स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यान पहले ही विकसित किए जा चुके हैं।
    • योजना का सोशल ऑडिट सभी जिलों में अनिवार्य कर दिया गया है।
    • उच्च रक्ताल्पता वाले आकांक्षी जिलों और जिलों में बच्चों को पूरक पोषाहार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
    • स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री और सब्जियों के आधार पर जातीय व्यंजनों और नवीन मेनू को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी स्तरों पर पाक कला प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
    • आत्मानिर्भर भारत के लिए स्थानीय के लिए मुखर: योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
    • प्रख्यात विश्वविद्यालयों / संस्थानों के छात्रों और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आरआईई) और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) के प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए प्रगति की निगरानी और निरीक्षण के लिए क्षेत्र का दौरा किया जाएगा।

भारत में स्कूलों में मध्याह्न भोजन का एक लंबा इतिहास रहा है। 1925 में, मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिए एक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1980 के दशक के मध्य तक तीन राज्य अर्थात। गुजरात, केरल और तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी ने 1990-91 तक प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे बच्चों के लिए अपने स्वयं के संसाधनों के साथ एक पका हुआ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को सार्वभौमिक बना दिया था। सार्वभौमिक या बड़े पैमाने पर बारह राज्यों तक बढ़ गया था।

 

    1. नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने और साथ ही साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई) 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था ।शुरुआत में देश के 2408 ब्लॉकों में। वर्ष 1997-98 तक एनपी-एनएसपीई को देश के सभी ब्लॉकों में पेश किया गया था। इसे 2002 में न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों के कक्षा I-V के बच्चों को कवर करने के लिए, बल्कि EGS और AIE केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल करने के लिए आगे बढ़ाया गया था। इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता में प्रति स्कूल दिन में प्रति बच्चा 100 ग्राम अनाज की मुफ्त आपूर्ति और अधिकतम 50 रुपये प्रति क्विंटल तक खाद्यान्न के परिवहन के लिए सब्सिडी शामिल थी।

 

    1. सितंबर 2004 में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों और ईजीएस / एआईई केंद्रों में कक्षा I से V में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन के साथ पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए योजना को संशोधित किया गया था। खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति के अलावा, संशोधित योजना में (ए) खाना पकाने की लागत @ 1 रुपये प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिन के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई, (बी) परिवहन सब्सिडी को पहले अधिकतम 50 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर रु। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल, और अन्य राज्यों के लिए 75 रुपये प्रति क्विंटल, (सी) प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन लागत @ खाद्यान्न की लागत, परिवहन सब्सिडी और खाना पकाने की सहायता, (डी) के दौरान मध्याह्न भोजन का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टी

 

    1. जुलाई 2006 में इस योजना में और संशोधन किया गया ताकि खाना पकाने की लागत के लिए सहायता प्रदान की जा सके (ए) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए 1.80 रुपये प्रति बच्चा/विद्यालय दिवस, बशर्ते एनईआर राज्य प्रति बच्चा/स्कूल दिवस 0.20 रुपये का योगदान दें, और (बी) अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1.50 रुपये प्रति बच्चा/स्कूल दिवस, बशर्ते कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 0.50 रुपये प्रति बच्चा/स्कूल दिवस का योगदान दें।

 

    1. अक्टूबर 2007 में , इस योजना को शुरू में 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में उच्च प्राथमिक (कक्षा VI से VIII) में बच्चों को कवर करने के लिए संशोधित किया गया है। इस योजना के विस्तार में लगभग 1.7 करोड़ उच्च प्राथमिक बच्चों को शामिल किया गया। 2008-09 से यानी 1 अप्रैल, 2008 से, कार्यक्रम में सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों और देश भर के सभी क्षेत्रों के एसएसए के तहत समर्थित मदरसा और मकतब सहित ईजीएस/एआईई केंद्रों को शामिल किया गया है। . उच्च प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन का कैलोरी मान न्यूनतम 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रति बच्चा/स्कूल दिवस 150 ग्राम खाद्यान्न (चावल/गेहूं) प्रदान करके निर्धारित किया गया है।

 

  1. वर्ष 2009 से योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: –
    • उच्च प्राथमिक वर्ग के बच्चों को दालों की मात्रा 25 से 30 ग्राम, सब्जियों की मात्रा 65 से बढ़ाकर 75 ग्राम और तेल और वसा की मात्रा 10 ग्राम से घटाकर 7.5 ग्राम कर संतुलित और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मानदंडों में संशोधन किया गया है। .
    • खाना पकाने की लागत (श्रम और प्रशासनिक शुल्क को छोड़कर) को 1.68 रुपये से संशोधित कर रुपये कर दिया गया है। 2.50 प्राथमिक के लिए और रुपये से। 2.20 से रु. 3.75 उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 1.12.2009 से पात्र बच्चों को निर्धारित मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता का भोजन परोसने की सुविधा के लिए। प्राथमिक के लिए खाना पकाने की लागत रु। 2.69 प्रति बच्चा प्रति दिन और रु। 1.4.2010 से उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 4.03। खाना पकाने की लागत 1.4.2011 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से 7.5% तक संशोधित की जाएगी।
    • रसोइयों और सहायकों के लिए मानदेय का भुगतान श्रम और अन्य प्रशासनिक शुल्क के रूप में किया गया था। खाना पकाने की लागत के तहत प्रति बच्चा 0.40 रुपये प्रति दिन प्रदान किया गया था। कई मामलों में मानदेय इतना कम था कि भोजन पकाने के लिए जनशक्ति को लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। 1.12.2009 से प्रति रसोइया-सह-सहायक प्रति माह 1000 रुपये मानदेय के भुगतान के लिए एक अलग घटक शुरू किया गया था। रसोइया-सह-सहायक को उपरोक्त निर्धारित दर पर मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। हालांकि, कुछ राज्यों में रसोइया-सह-सहायकों को उनके राज्य निधि के माध्यम से 1000/- रुपये से अधिक का मानदेय दिया जा रहा है। रसोइया-सह-सहायक की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित मानदंड बनाए गए हैं:
      1. 25 छात्रों तक के स्कूलों के लिए एक रसोइया-सह-सहायक।
      2. 26 से 100 छात्रों वाले स्कूलों के लिए दो रसोइया-सह-सहायक।
      3. 100 छात्रों तक के प्रत्येक अतिरिक्त के लिए एक अतिरिक्त रसोइया-सह-सहायक।
    • 2016-17 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को मध्याह्न भोजन तैयार करने और परोसने के लिए 25.25 लाख से अधिक रसोइया-सह-सहायक नियुक्त किए गए हैं:
    • पूरे देश के लिए रसोई शेड के निर्माण की एक सामान्य इकाई लागत 60,000 रुपये अव्यावहारिक थी और अपर्याप्त भी थी। अब रसोई-सह-भंडार के निर्माण की लागत का निर्धारण प्लिंथ एरिया मानदंड और दरों की राज्य अनुसूची के आधार पर किया जाएगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पत्र संख्या 1-1/2009-डेस्क (एमडीएम) दिनांक 31.12.2009 के माध्यम से 20 वर्ग मीटर निर्धारित किया था। 100 बच्चों तक के स्कूलों के लिए प्लिंथ क्षेत्र। प्रत्येक अतिरिक्त 100 बच्चों के लिए अतिरिक्त 4 वर्गमीटर प्लिंथ क्षेत्र जोड़ा जाएगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास स्थानीय स्थिति के आधार पर 100 बच्चों के स्लैब को संशोधित करने का लचीलापन है।
    • विशेष श्रेणी के राज्यों के कठिन भौगोलिक इलाके के कारण 1.25 रुपये प्रति क्विंटल की परिवहन लागत एफसीआई के गोदामों से इन राज्यों में स्कूलों तक खाद्यान्न के परिवहन की वास्तविक लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पूर्वोत्तर राज्यों के अनुरोध पर 11 विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड) में परिवहन सहायता इन राज्यों में प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दरों के बराबर कर दी गई है। 1.12.2009 से प्रभावी।
    • भारत सरकार से एफसीआई को खाद्यान्न की लागत के भुगतान की मौजूदा प्रणाली में देरी और जोखिम का खतरा है। 1.4.2010 से जिला स्तर पर एफसीआई को खाद्यान्न की लागत के भुगतान के विकेन्द्रीकरण ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों को योजना की विस्तृत निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी।
    • स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एमडीएमएस) का संशोधन/संशोधन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र संख्या एफ.सं.1-4/2018-डेस्क(एमडीएम) दिनांक 28-02-2019 द्वारा अनुमोदित।

 

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  3. तीसरे नंबर पर शीट attendence Diary है, इसके अन्तरगत बाकि सब ऑटो जनरेट है केवल नामांकित व लाभान्वित विद्यार्थियों की सूचना भरनी है, दिनांक और वार सब स्वतः आ जायेंगे।
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