DEATH CLAIM PROCESS DUE TO COVID 19

DEATH CLAIM PROCESS DUE TO COVID 19

DEATH CLAIM PROCESS DUE TO COVID 19

संबंधित विभागीय आदेश 

01.04.20202 : क्रमांकः प.1(1) चि. स्वा / ग्रुप-2/2020 जयपुर, दिनांक : 01.12.2020 परिपत्र वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप से बचाव नियंत्रण आदि हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के समन्वय के साथ कोरोना संकमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य निर्बाध व नियमित रूप से किये जा रहे है। इस क्रम में वित्त विभाग द्वारा निम्नांकित आदेश जारी किये गये हैं |

  • आदेश क्रमांक प.12 (3) वित्त (नियम) /2014 जयपुर दिनांक (पेंशन /04/2020) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा घोषित Pradhan Mantri GaribKalyan Package : Insurance Scheme For Health Workers Fighting Covid-19 में शामिल श्रेणी के कर्मियों के अतिरिक्त कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण इलाज के दौरान किसी राज्य कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर रूपये 50.00 लाख की अनुग्रह राशि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 के प्रावधानों की सभी शर्तों की पालना के अध्यधीन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

 

  • आदेश क्रमांक प.12 (3) वित्त (नियम) /2014 जयपुर दिनांक 11.04.2020 (पेंशन/05/2020) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा घोषित Pradhan Mantri GaribKalyan Package : Insurance Scheme For Ilealth Workers Fighting Covid-19 *शामिल श्रेणी के कर्मियों के अतिरिक्त कोरोना संकमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संकमण के कारण इलाज के दौरान संविदाकर्मी (सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी इत्यादि) एवं मानदेय कर्मचारी (होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनि आशा इत्यादि) की असामयिक मृत्यु होने पर रूपये 50.00 लाख की सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इन कर्मियों के परिवार / आश्रित को संबंधित विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए राशि स्वीकृत की जायेगी कि संविदा कर्मी एवं मानदेय कर्मचारी की कोरोना अभियान में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने पर इलाज के समय असमायिक मृत्यु हुई है। यह सहायता राशि कोराना अभियान संबंधित व्यय मद से वहन की जायेगी।

 

  • आदेश क्रमांक प.12(3) वित्त (नियम) /2014 जयपुर दिनांक 04.2020 (पेंशन /06/2020) के अनुसार Autonomous Bodies / Boards / Corpoarations के  कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर रूपये 50.00 लाख काअनुग्रह अनुदान इन Autonomous Bodies / Boards / Corpoarations के स्वयं के फण्ड से नियंत्रण अधिकारी की अभिशंषा पर इन Autonomous Bodies / Boards /Corpoarations के प्रमुखों द्वारा दिये जाने का प्रावधान किया गया ।

 

जैसा कि विदित है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के समन्वय के साथ विभिन्न कार्य (यथा सर्वे कार्य / पॉजिटिव केस कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रचार प्रसार, ट्रेनिंग, रेपिड रेस्पांस टीम,गृह विभाग द्वारा जारी कोविड-19 नियंत्रण हेतु आदेशों की पालनार्थ सुरक्षा / कानून व्यवस्था, क्वारेन्टीन सेन्टर में कार्य, जाँच, सैम्पलिंग, डेडीकेटेड अस्पतालों में कार्य आदि) निर्बाध व नियमित रूप से किये जा रहे है। इन कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह / सहायता राशि का यथा समय भुगतान सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है ।

 

राज्यकर्मियों हेतु

  • सभी विभागों द्वारा कोविड-19 ड्यूटी के दौरान हुए संक्रमण के कारण मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को समय पर अनुग्रह राशि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभाग स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी। संबंधित विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के नाम,पदनाम एवं दूरभाष/मोबाईल नम्बर की सूचना निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को दी जायेगी।
  • कोविड-19 ड्यूटी के दौरान हुए संक्रमण कारण मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित द्वारा नियंत्रण अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 के अन्तर्गत निर्धारित दावा प्रपत्रमय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, नियंत्रण अधिकारी द्वारा वांछित दस्तावेजो की पूर्ति कर अनुग्रह राशि के प्रस्ताव निर्धारित दावा प्रपत्र मय समस्त आवश्यक दस्तावेज 5 कार्य दिवस में संबंधित जिला अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेगें।
  • जिला अधिकारी स्तर पर परीक्षण उपरान्त अनुग्रह राशि के प्रस्ताव 5 कार्य दिवस में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किये जायेगें। उक्त प्रस्तावों की एक छाया प्रति संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को पृष्ठांकित की जायेगी।
  • कार्मिक जो कोविड-19 से संबंधित किसी कार्मिक के अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोविड-19 संक्रमित होने व तत्पश्चात् असामयिक निधन होने पर संबंधित कार्मिक के नियंत्रण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में तीन दिवस में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
  • प्रत्येक विभाग अध्यक्ष के स्तर पर अनुग्रह राशि के ऐसे प्राप्त सभी प्रस्तावों का एक रजिस्टर संधारितकिया जायेगा तथा सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को लम्बित प्रस्तावों की समीक्षा संबंधित विभागाध्यक्ष के द्वारा की जायेगी। इस संबंध में हुए प्रगति की सूचना निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,जयपुर को प्रेषित की जायेगी।
  • यदि जिला अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव में कोई कमी / त्रुटि हो तो संबंधित जिला अधिकारी / नियंत्रण अधिकारी / उनके कार्यालय से सक्षम अधिकारी को विभागाध्यक्ष के कार्यालय में बुलाकर आवश्यकपूर्ति करवाई जायेगी। अनावश्यक प्रस्तावों की लौटा फेरी नही की जायेगी।
  • विभागाध्यक्ष द्वारा मृत राज्य कर्मचारी के संबंध में प्राप्त अनुग्रह राशि के उक्त प्रस्ताव आवश्यक रूप से सात कार्य दिवस में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 75 के प्रावधानों की सभी शर्तो की पालना के अध्यधीन नियमानुसार निस्तारित किये जायेगें।
  • उक्त समय अवधि में प्रस्ताव प्रेषित / निस्तारित नही करने वाले संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
  • हर 15 दिवस में राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्तर पर ऐसे लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।
  • उक्त परिपत्र का प्रसार सभी विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों तक किया जायेगा।

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