RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM : Rajasthan STSE 2024: राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा (STSE ) का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। State Level Talent Search Examination 2024 के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन वर्तमान सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण जानकारी नीचे उपलब्ध करवा दी हैं। आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM 2024
स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023-24 में राजस्थान के सभी मान्यता प्राप्त (केंद्रीय, पब्लिक, नवोदय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित) विद्यालयों के सत्र 2023-24 में नियमित रूप से अध्यनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 9वी में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं वह कक्षा 10वीं लेवल की परीक्षा के लिए योग्य होंगे। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 11वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो, वह कक्षा 12वीं की उक्त परीक्षा में प्रवेश के योग्य होंगे। यह परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग आयोजित की जाएगी।
Exam Name
State Talent Search Examination (STSE) Rajasthan
Conducting Authority
Board of Secondary Education Rajasthan (RBSE)
Exam Level
State-level
Session
2023-24
Mode of Application
Online
Purpose of Exam
To award scholarships to meritorious students from classes 10 and 12 to encourage and motivate them for higher education.
Official website
rajeboard.rajasthan.gov.in
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM
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स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023-24 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विस्तृत जानकारी ऑफीशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है जो अभ्यर्थी नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के लिए आवेदन 03 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक भर सकते हैं। और इसकी परीक्षा का आयोजन 12 मई 2024 को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा।
Events
Dates
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
3 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024
चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करवाने की लास्ट डेट
12 अप्रैल 2024
विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने एवं बैंक चालान मुद्रण करने की लास्ट डेट
11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024
मुदित चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करवाने की लास्ट डेट
16 अप्रैल 2024
ऑनलाइन संशोधन की डेट
15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय प्रमाण पत्र तथा परीक्षा शुल्क का बैंक चालान एवं परीक्षार्थियों की सूची भिजवाने की अंतिम तिथि
22 अप्रैल 2024
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज एग्जाम डेट
12 मई 2024 (9 से 1 बजे तक)
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM
Rajasthan STSE 2024 : Eligibility Criteria
राज्य में संचालित सभी मान्यता प्राप्त राजकीय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, निजी, कान्वेंट, केन्द्रीय, नवोदय विद्यालयों के कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी अर्थात् जिन्होनें कक्षा 9 तथा 11 उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होनें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।
राजस्थान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त राजकीय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, निजी, कान्वेंट, केंद्रीय, नवोदय विद्यालयों के कक्षा 10वीं एवं 10वीं में अध्यनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9th एवं 11th उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होंने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो, इस Rajasthan STSE 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan Board STSE 2024: Required Documents
Rajasthan STSE 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची नीचे विस्तार से दी गई है:-
आवेदन विद्यार्थी का आधार कार्ड,
शैक्षणिक योग्यता को दर्शाने वाले सभी प्रमाण पत्र व अंक पत्र,
Rajasthan STSE 2024 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा अभ्यर्थी इस आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं । आवेदन शुल्क विभिन्न वर्गों के लिए अलग–अलग रखा गया है जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है:
बिना विलंब शुल्क:
सामान्य विद्यार्थी के लिए परीक्षा शुल्क ₹300
अन्य आरक्षित वर्गों के लिए ₹175
बिलंब शुल्क सहित:
सामान्य विद्यार्थी के लिए विलंब शुल्क सहित परीक्षा शुल्क 350 रुपए
अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 225 रुपए
परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा अग्रेषण शुल्क 20 रुपए (प्रति परीक्षार्थी अलग से)
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM 2024 के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी।
RBSE से संबंधित सभी विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी Login ID और Password के आधार से आवेदन फॉर्म भर सकेंगे।
आवेदन फार्म में विद्यार्थी की पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है।
आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने हैं और आवेदन शुल्क का भुगतान करना है।
परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय संबंधित प्रमाण पत्र, जमा शुल्क चालान की प्रतियों एवं सूची सहित निर्धारित तिथि तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड को भेजना अनिवार्य है।
State Level Talent Search Examination 2024: छात्रवृत्ति की राशि
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में न्यूनतम 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को 1250 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। जबकि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की नियमित अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ₹2000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
प्रोत्साहन:-
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के राज्य स्तर पर योग्यता सूची में अलग-अलग प्रथम 20-20 चयनित विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एकमुश्त राशि 4000/- तथा शेष 19 विद्यार्थियों को एकमुश्त राशि 2000/- प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी।
जिन विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको स्कॉलर सर्टिफिकेट तथा जिन विद्यार्थियों ने 80% से अधिक एवं 90% तक अंक प्राप्त किए हैं, उन विद्यार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से संबंधता प्राप्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के परीक्षार्थियों को दोनों परीक्षा की योग्यता सूची में अलग-अलग प्रथम 20-20 चयनित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 4000/- एवं शेष 19 विद्यार्थियों को 2000/- की राशि एकमुश्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा दी जाएगी।
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 से 10 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं जबकि लेट फीस के साथ आवेदन 14 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं।
स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया और डायरेक्ट लिंक ऊपर उपलब्ध करवा दिया है।
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के लिए एग्जाम कब आयोजित किया जाएगा?
परीक्षा का आयोजन 12 मई 2024 को सुबह 9:00 से दोपहर 1:00 बजे तक होगा।
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सत्र 2023-24 हेतु कक्षा 06 व 07 के लिए रिजल्ट शीट निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी आदेश का सारांश
स्थानीय परीक्षा में प्रत्येक विषय की सैद्धांतिक परीक्षा हेतु प्रथम टेस्ट , द्वितीय टेस्ट ,तृतीय टेस्ट , अर्द्ध वार्षिक परीक्षा व वार्षिक परीक्षा हेतु निम्नोक्त अंक निर्धारित रहेंगे – इसके अंतर्गत नियमित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय द्वारा लिए गए प्रथम परख (10 अक), द्वितीय परख (10 अंक) , तृतीय परख (10 अंक) व अर्द्धवार्षिक परीक्षा (70 अंक) और वार्षिक परीक्षा (100 अंक) आदि के कुल 200 अंक होंगे। “समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा , शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कला शिक्षा विषयों मे विद्यालय द्वारा करवाए गए शिक्षण कार्य / प्रोजेक्ट वर्क / गृहकार्य पुस्तिका के आधार पर मूल्यांकन ग्रेडिंग में देनी है |”
समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा , शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा , तथा कला शिक्षा विषयों मे ग्रेडिंग देने का आधार
अंको का प्रतिशत
ग्रेड
86 से 100 प्रतिशत तक
Aग्रेड
71 से 85 प्रतिशत तक
Bग्रेड
51 से 70 प्रतिशत तक
Cग्रेड
33 से 50 प्रतिशत तक
Dग्रेड
0 से 32 प्रतिशत तक
Eग्रेड
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वैसे यह शीट उपरोक्त अनुसार ही बड़ी सावधानी से बनाई गई हैI फिर भी त्रुटि के लिए निर्माणकर्ता ज़िमेदार नहीं होगा | अतः अंतिम रूप से तैयार होने पर अपने स्तर पर जरुर चेक कर लेवे| यह सभी EXCEL SHEET आज ही को अपडेट की हुई हैं |
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SHIVIRA PANCHANG 2024 PDF DOWNLOAD शिविरा पंचांग 2023-24 PDF : राजस्थान में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को खोलने को लेकर ताजा जानकारी सामने आई है साथ ही सत्र 2023-24 के लिए शिविरा कैलेंडर जारी कर दिया गया हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2023 24 के लिए शिविरा पंचांग जारी कर दी गई है। राजस्थान में स्कूलों और कॉलेजों की संपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है आशा है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी ।
SHIVIRA PANCHANG 2024 PDF DOWNLOAD शिविरा पंचांग 2023-24 PDF
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक के लिए शिविरा पंचांग या संचालन कार्यक्रम जारी किया गया है। पंचांग के अनुरूप क्षेत्राधिकार में विद्यालय संचालन / विभागीय क्रियाकलापों कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन और क्रियान्वयन किया जायेंगा।
शैक्षणिक सत्र 2023-24 मुख्य बिंदु-
1 ( 26 जून 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक) 2 प्रथम परख – 23 से 25 अगस्त 2023 3 द्वितीय परख- 19 से 21 अक्टूबर 2023 4 अर्द्ध वार्षिक परीक्षा – 11 से 23 दिसम्बर 2023 5 तृतीय परख – 20 से 22 फरवरी 2023 6 वार्षिक परीक्षा – 08 से 25 अप्रैल 2023 7 वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा 30 अप्रैल 2023 8 प्रत्येक शनिवार – NO BAG DAY रहेगा। 9 मध्यावधि अवकाश – 07 से 19 नवम्बर 2023 10 शीतकालीन अवकाश – 25 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 11 ग्रीष्मावकाश – 17 मई 2024 से 31 मई 2024
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आगामी शैक्षणिक सत्र 2023 24 का सत्रारंभ 24 जून 2023 से शिक्षण कार्य और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ की जाएगी। 24 जून से सामान्य प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी साथ ही प्रवेशोत्सव दो चरणों में चलाया जाएगा। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 होगी। व्यवसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार और नवीन विद्यार्थियों हेतु प्रवेश काउंसलिंग 21 से 30 जून 2023 तक किया जाएगा। मध्यावधि अवकाश 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा । विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक रहेगा इस बार शीतकालीन अवकाश में 5 दिनों की बढ़ोतरी की गई है।
SHIVIRA PANCHANG DECEMBER 2023 शिविरा पंचांग जुलाई 2023
SHIVIRA PANCHANG JANUARY 2024 शिविरा पंचांग 2024 JANUARY
SHIVIRA PANCHANG 2023-24 शिविरा पंचांग 2023-24 FEBRUARY
SHIVIRA PANCHANG 2023-24 शिविरा पंचांग 2023-24 MARCH
SHIVIRA PANCHANG 2023-24 शिविरा पंचांग 2023-24 APRIL
SHIVIRA PANCHANG 2023-24 शिविरा पंचांग 2023-24 MAY
SHIVIRA PANCHANG 2023-24 शिविरा पंचांग 2023-24 JUNE
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MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA मुख्यमंत्री राजश्री योजना : यहाँ हमे आपके लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की विस्तृत जानकारी लेकर आये हैं आपसे आग्रह हैं कि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हैं तो इसे अपने अन्य मित्रो और उनके सोशल मिडिया पर जरूर शेयर कीजिए
बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से 1 जून 2016 या इसके बाद राज्य के राज्य चिकित्सा संस्थान एवं जननी सुरक्षा योजना में शामिल निजी चिकित्सा संस्थानों में जीवित बालिका के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने तक राजस्थान सरकार द्वारा 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि लाभार्थी को 6 किस्तों में प्रदान की जाएगी। यह योजना बेटियों को समाज में समान रूप से अधिकार दिलाने और लिंग भेद को खत्म करने में मदद करेगी। इस योजना के माध्यम से बालिका के स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। जिसके बाद ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम
Mukhyamantri Rajshri Yojana
शुरू की गई
राजस्थान सरकार द्वारा
संबंधित विभाग
महिला एवं बाल विकास विभाग
लाभार्थी
राज्य की बालिकाएं
उद्देश्य
बालिकाओं के जन्म, पालन पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना तथा बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना
सहायता राशि
50 हजार रुपए 6 के किस्तों में
राज्य
राजस्थान
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट
https://rajshaladarpan.nic.in
MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA मुख्यमंत्री राजश्री योजना
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1,6,10 में प्रवेश के उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए तृतीय एवं पश्चावर्ती किश्तों के भुगतान हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश
योजना का परिचय:- :-माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उस के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी।
राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य
1. राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना । 2. बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंगभेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। 3. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ-मृत्यु दर में कमी लाना। 4. बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना। 5. बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। 6. बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय लाभ
प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता/संरक्षक को योजनान्तर्गत तृतीय एवं पश्चावर्ती किश्तों द्वारा कुल राशि रूपये 45,000 अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।
बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रू. की राशि देय होगी।
बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा-6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रू. की राशि देय होगी।
बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा-10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11,000 रू. की राशि देय होगी।
बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से कक्षा-12 उत्तीर्ण करने पर 25000 रू. की राशि देय होगी।
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MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA मुख्यमंत्री राजश्री योजना पात्रता एवं शर्ते
ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 01 जून 2016 या उसके पश्चात हुआ हो।
तृतीय एवं पश्चावर्ती किश्तों के लिए ऐसी बालिकाएं ही लाभ की पात्र होगी जिन्होंने मुख्यमंत्री राजश्री योजना की प्रथम एवं द्वितीय किश्त का परिलाभ प्राप्त किया हो।
योजना की अगली किश्त पूर्व में सभी किश्त/किश्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के आतंर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1, 6, 10 में प्रवेश उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिकाएं लाभ की पात्र होगी।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत देय समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही देय है।
तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतानों तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तों के अतिरिक्त अन्य किश्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार माता-पिता को स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
यदि माता-पिता कि ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है, जिसे एक या दो किश्तों का लाभ दिया जा चुका है तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी तथा ऐसे माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतानों तक ही सीमित होगा अर्थात तृतीय किश्त (बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम एवं द्वितीय किश्तों का परिलाभ प्राप्त किया हो।
उक्त कक्षाओं में पढ़ने के लिए योजना का लाभ केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगा यदि कोई बालिका अगले वर्ष में भी उसी समान कक्षा में पढ़ती है तो उसे अगले वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए योजना का लाभ नहीं देय होगा।
तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, दो संतानों संबंधी स्वघोषणा पत्र एवं जनआधार कार्ड की प्रति भी उपलब्ध करवानी होगी।
प्राप्त पात्र आवेदनों को संस्था प्रधान के माध्यम से शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट एवं लॉक करने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-मुख्यालय के द्वारा योजना की राशि स्वीकृत कर अभिभावक/संरक्षक के बैंक खाते में राशि का डीवीटी के माध्यम से हंस्तातरण किया जायेगा।
योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात् कक्षा 6 व कक्षा 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक/संरक्षक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात किश्त का भुगतान डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन हस्तान्तरण किया जायेगा।
आयोजना विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17(18)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो./2019 दिनांक 27.11.2019 की अनुपालना में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.27(1)(35)(T)/निमअ/SRCW/MRY /2015- 16/6069 दिनांक 26.02.2021 के अनुसार मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ जनआधार कार्ड के माध्यम ऑनलाईन हस्तान्तरण किए जावेंगे।
योजना का प्रशासनिक विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग होगा।
योजना के अन्तर्गत तृतीय चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात् कक्षा 1, 6 व कक्षा 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय में बालिका के अभिभावक/संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कराना होगा। पात्र आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर सस्था प्रधान के द्वारा ऑनलाईन प्रविष्ट कर आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जाएगे।
आवेदन सबमिट एवं लॉक करने के पश्चात् एक एप्लीकेशन आई डी जनरेट होगी। शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का जन आधार/आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) करना होगा एवं जन आधार से लिंक बालिका या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बंधित सूचनाओं को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA मुख्यमंत्री राजश्री योजना प्रक्रिया
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने तथा बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी। इसके लिये प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी. न. दिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नही रहेगी।
द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रुप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा।
प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।
तीसरी किश्त अर्थात् बालिका के प्रथम कक्षा में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता नहीं होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, दो सन्तान सम्बन्धी स्वघोषणा की प्रति उपलब्ध करवानी होगी। प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाइन स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकारियों द्वारा जारी की जायेगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा।
(A). योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवी व छठी किश्त अर्थात् कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय द्वाराबालिका की माता, माता नहीं होने पर पिता या अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन राशि का हस्तांतरण किया जावेगा। B. आयोजना विभाग के पत्र कमांक एफ 17(18)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो./2019 दिनांक 27.11.2019 की अनुपालना में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 27(1)(35)(b)/निमअ/SRCW/MRY /2015-16/6069 दिनांक 26.02.2020 के अनुसार मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ जनाधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण किये जावेंगे।(vi) योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास होगा।
योजना की समीक्षा संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार की जायेगी।
योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जायेगा एवं समय समय पर समुचित संशोधन व दिशा निर्देश जारी किये जा सकेंगे।
सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-
मुख्यमंत्री राजश्री योजना से सम्बंधित आपके प्रश्न और जबाब
मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है व इसे कब से लागू किया गया है?
जबाब – बालिकाओं के समग्र विकास हेतु, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए, राज्य में 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। यह योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत कुल छः किश्तों में योजना के प्रावधान अनुसार प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता -पिता/अभिभावक को कुल राशि रूपये 50000/- अधिकतम का परिलाभ नियमानुसार देय है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ कौन-कौन से चिकित्सा संस्थानों पर दिया जाता है?
जबाब – इस योजना के अतंर्गत राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव पर जीवित बालिका जन्म पर परिलाभ देय है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त कब व कितनी राशि देय है?
जबाब – इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 जून 2016 या इसके बाद राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जीवित बालिका जन्म पर महिला को 2500/- रूपये की राशि प्रथम परिलाभ के रूप में दी जा रही है, यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अतंर्गत देय राशि के अतिरिक्त है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय द्वितीय परिलाभ व अन्य परिलाभ कब कब व कितना देय होगा?
जबाब – इस योजना के अन्तर्गत बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर बालिका के उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर 2500/-रूपये की राशि द्वितीय परिलाभ के रूप में दिनांक 1 जून 2017 से देय होगी। शेष देय परिलाभ योजना के प्रावधान अनुसार चार किश्तों में देय होंगे। जिसमें बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000/-रूपये की राशि, बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000/-रूपये की राशि, बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000/-रूपये की राशि, बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25000/-रूपये की राशि, बालिका के नाम से देय होगी।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ लिये जाने हेतु क्या-क्या दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे?
जबाब – संस्थागत प्रसव पर प्रसूता का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाता विवरण दिये जाने उपरान्त ही देय होगा।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत दिया जा रहा परिलाभ क्या एक से अधिक जीवित बालिकाओ पर भी देय है?
जबाब – इस योजना के अन्तर्गत एक से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2500/- रूपये के गुणांक में देय है।
अगर किसी प्रसुता द्वारा कॉटेज की सुविधा प्राप्त की गई थी तो भी उसे मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ देय होगा?
जबाब – इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसुताओं को भी देय होगा।
क्या राज्य के बाहर निवासियों को भी देय है?
जबाब – इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है। ऐसी प्रसुताएँ जो कि राजस्थान की मुल निवासी है तथा उनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है ऐसे केसेज मे भी बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का परिलाभ भी देय होगा।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ कितनी बालिकाओं पर देय होगा?
जबाब – अलग अलग प्रसव पर अधिकतम दो बालिकाएं व एक ही प्रसव में जितनी भी बालिकाएँ जन्मी हो, उनको योजना का लाभ देय होगा।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ किस प्रकार एवं किस विभाग द्वारा देय होंगे?
जबाब – इस योजना के अन्तर्गत प्रथम दो परिलाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 01 जून 2016 से अकांउट पेयी चैक के माध्यम से दिये जा रहे है। शेष अन्य परिलाभ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तय प्रावधान अनुसार दिये जायेंगे।
बेटियां घर की लक्ष्मी हैं लेकिन कई कारणों से बालिकाओं की जन्म दर कम रही है। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने, उन्हें शिक्षित व सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना राज्य में शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है कि बेटियों की जन्म दर बढ़े, बेटियों को अच्छी परवरिश मिले व बेटियां पढ़ लिखकर आगे बढ़ें।
विभिन्न चरणों में बालिका के अभिवावकों को आर्थिक सहायता
बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि निम्न चरणों में दी जाती है।
बेटी के जन्म के समय 2500 रुपये
एक वर्ष का टीकाकरण होने पर 2500 रुपये
पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये
कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये
कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000 रुपये
कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25000 रुपये
लाभ की पात्रता
राजश्री योजना की पहली दो किश्त उन सभी बालिकाओं को मिलेगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) से रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो। ये दोनों किश्त उनके अभिभावकों को तब भी मिलेगी जिनके तीसरी संतान बालिका हो, किंतु योजना में आगे की किश्तों का लाभ उन्हें नहीं मिल पायेगा।
राजश्री योजना का लाभ लाभार्थी को सीधा अपने बैंक खाते में मिले, इसके लिए भामाशाह कार्ड से योजना को जोड़ा गया है।
संपर्क करें
राजश्री योजना का लाभ सुविधापूर्वक अपने खाते में प्राप्त करने के लिए भामाशाह कार्ड ज़रूर बनवायें। योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपने ज़िले में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क करें।
भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का भामाशाह कार्ड अनिवार्य है।
15 मई, 2017 के बाद लाभार्थी का भामाशाह कार्ड होने पर भुगतान सीधे उसके बैंक खाते किया जायेगा।
भामाशाह कार्ड के लिए संपर्क करें
लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला प्रसव पूर्व जांच/एएनसी जांच के दौरान भामाशाह कार्ड एवं भामाशाह कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाते का विवरण निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र पर ए.एन.एम./आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा राजकीय चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध करवायें।
जिन लाभार्थी महिलाओं का भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है, ऐसी महिलाएं अपने निकटतम ई-मित्र केन्द्र से भामाशाह कार्ड बनवाकर निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा राजकीय चिकित्सा संस्थान में विवरण उपलब्ध करवाये।
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STUDENT ACCIDENT INSURANCE SCHEME / विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना : राज्य के अनुदानित एवं गैर अनुदानित विद्यालयों,राजकीय / निजी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों की दशा में विद्यार्थियों के माता / पिता / संरक्षक / पति/पत्नी (वैध मनोनीत )को वीमा आवरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि)द्वारा वर्ष 2002 – 03 से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम
राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना।
आरंभ होने की तिथि
14/11/1996.
लाभ
राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-पात्र छात्र छात्राओं के दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिया जाता है।
नोडल विभाग
राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
आवेदन का तरीका
ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
STUDENT ACCIDENT INSURANCE SCHEME
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STUDENT ACCIDENT INSURANCE SCHEMES योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दु
यह योजना वर्तमान में निम्नानुसार प्रचलित है :-
योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) के जिला कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है।
इस योजना के अन्तर्गत निम्न श्रेणियां प्रचलित है :
क.सं.
बीमित ग्रूप
प्रीनियम प्रति छात्र (कर सहित)
बीमा धन (रू.)
1.
कक्षा नर्सरी से आठवीं तक
25 /- रू०
50,000
2.
कक्षा 9 से 12वीं तक
50/- रू०
100000
3.
समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तकनीकी एवं उच्च शिक्षा
100/-रू०
200000
STUDENT ACCIDENT INSURANCE SCHEME
विभाग के जिला कार्यालयों को प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से पॉलिसी एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी तथा पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व आगामी वर्ष हेतु प्रीमियम प्राप्त होने पर प्रीमियम प्राप्ति की दिनांक से नई पॉलिसी जारी की जा सकेगी । शिक्षण संस्था द्वारा इस विभाग में प्रीमियम राशि जमा कराने की दिनांक से ही जोखिम वहन की जाएगी। यदि शिक्षण संस्था द्वारा विद्यार्थी से प्रीमियम राशि की वसूली कर ली गई है किन्तु प्रीमियम इस विभाग में देरी से जमा कराया गया है तो प्रीमियम जमा कराने की तिथि से पूर्व दुर्धटना मृत्यु / क्षति की स्थिति में पॉलिसी के तहत भुगतान नहीं किया जायेगा ।
बीमित विद्यार्थी की मृत्यु अथवा पॉलिसी में उल्लेखित क्षतियों की स्थिति में पॉलिसी के प्रभावी रहने की अवस्था में भारत में किसी भी स्थान और सामय पर दूर्घटना घटित होने पर योजना का लाभ देय होगा ।
इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि अन्य किरी भी विधि विधान के अन्तर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी।
मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति दोनों प्रकार के दावों में दावा राशि विद्यार्थी के माता/पिता /संरक्षक पति/पत्नी (वैध मनोनीत) को देय होगी।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) के संयुक्त / उप / सहायक निदेशक कार्यालय जिला स्तर पर स्थित है । पॉलिसी जारी करने की समस्त प्रक्रिया एवं दावों का निस्तारण जिला कार्यालयों द्वारा किया जाएगा।
विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये दावों का भुगतान दावेदार के बैंक खाते में किया जावेगा।
दावा प्रपत्र मय दस्तावेज दुर्घटना की तिथि के छ: माह के अन्दर दावेदार द्वारा पूर्ति कर शिक्षण संस्था के प्राचार्य के माध्यम से इस विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।
दावा प्रपत्र के साथ मृत्यु की स्थिति में पुलिस एफआईआर, एफआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि दस्तावेज एवं क्षति की स्थिति में एफआईआर, ईलाज का विवरण, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज संलग्न किये जावे। इसी प्रकार चिकित्सा पुनर्भरण के प्रकरणों में इलाज विवरण मूल मेडिकल बिल आदि भी संलग्न किये जाये।
पॉलिसी अवधि में एक से अधिक दुर्घटना के होने पर बीमाधन से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
पॉलिसी अवधि के बीच में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी के लिए शार्ट पीरियड रेट्स के आधार पर निम्नानुसार प्रीमियम राशि जमा करायी जावेगी :-
पॉलिसी अवधि के बीच में सम्मिलित
वार्षिक प्रीमियम का प्रतिशत
एक माह तक
25%
एक माह से अधिक किन्तु 3 माह तक
50%
3 माह से अधिक किन्तु 6 माह तक
75%
6 माह से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक
100%
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उक्त बीमा योजनान्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी हेतु पृथक-पृथक अंडरटेकर रजिस्टर एवं क्लेम रजिस्टर संधारित किये जाएंगे।
योजना के तहत दुर्घटना में क्षति / मृत्यु की दशा में ही भुगतान देय है। अतः दुर्घटना के स्पष्ट साक्ष्य तथा क्षति/ मृत्यु का प्रत्यक्ष/आसन्न (Proximate) कारण दुर्घटना ही है, सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रकरण में भुगतान देय होगा दुर्घटना के कारण ही मृत्यु/क्षति कारित होने को साबित करने का दायित्व दावेदार का होगा ।
योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर (साधारण बीमा योजना) द्वारा किया जा रहा है।
योजना का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को किया जाता है।
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में विद्यार्थी की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा योजना) द्वारा जारी परिपत्र व प्रतिवर्ष जारी पॉलिसी के अनुसार ही बीमा धन का भुगतान किया जाता है।
राज्य के समस्त अनुदानित/ गैर अनुदानित नर्सरी से सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, समस्त राजकीय एवं निजी बी.एड. एवं एस.टी. सी. कॉलेज, समस्त राजकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, सगस्त राजकीय एवं निजी पॉलीटेक्नीक कॉलेज, समस्त राजकीय एवं निजी मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय आदि के विद्यार्थियों पर योजना लागू होगी।
4. योजना हेतु विद्यार्थी की परिभाषाः
अनुदानित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी एवं निजी संस्थाओं के विद्यार्थी जिनका प्रीमियम शिक्षण संस्था द्वारा इस विभाग को प्रपित किया गया है एवं शिक्षण संस्था द्वारा विभाग को प्रेषित सूची में जिनके नाम का उल्लेख है, योजना के अन्तर्गत वीमित विद्यार्थी माने जायेगें।
इस योजना के अन्तर्गत बीमित अवधि में दुर्घटना में विद्यार्थी की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षति की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जावेगा योजना के अन्न्तगत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी ऐसी शारीरिक चोट से है, जो वाहा, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम (External, Violent, Visible Means) हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। स्पष्टतः योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति दुर्घटना से उत्पन्न हुई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु/क्षति का सीधा संबंध (Proximate Cause) दुर्घटना से होना चाहिए।
6. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा निम्न प्रकार की क्षति होने पर देय होगा :-
क्र. सं.
दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार
दुर्घटना पर देय लाभ/ बीमाधन प्रतिशत
1
दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर
100%
2
दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एकऑख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षतिपर
100%
3
दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर
50%
4
उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत विद्यार्थीके सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने की दशा में
100%
5
आशिक क्षति की दशा में- (अ) श्रवण शक्ति की क्षति की दशा में :
50%
(ब) एक हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षतिः
40%
(स) हाथ के अंगूठे की क्षति 1. हाथ के अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलियों की क्षति)
25%
(द) हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त अन्य अंगुलियों की क्षति 1. किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलस्थियों की क्षति पर
10%
2. किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियों की क्षति पर
8%
3. किसी भी अगुली की एक अंगुलस्थी की क्षति पर
4%
(य) पांव के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति की दशा में (1) दोनों पांवों की समस्त पावांगुलियों की क्षति (समस्त अंगुलस्थियों की क्षति
20%
(2) पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति)
5%
(3) पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थी की क्षति)
2%
(4) अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति)
1%
6
जलने के कारण क्षति :- (1) सम्पूर्ण शरीर के 50 प्रतिशत या अधिक जलने पर
50%
(2) सम्पूर्ण शरीर के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम जलने पर
40%
(3) सम्पूर्ण शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम जलने पर
30%
7
दुर्घटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घण्टे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी या प्राईवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार लाभ देय है।
10%
STUDENT ACCIDENT INSURANCE SCHEME
उक्त योजना में पॉलिसी अवधि के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा क्षति होने पर 100% बीमाधन से अधिक लाभ देय नहीं होगा।
इस योजना के अन्तर्गत हाथ की क्षति से आशय कलाई अथवा इसके ऊपर से पार्थक्य होने से है। इसी प्रकार पैर की क्षति से आशय पैर के टखने (Ankle) अथवा इसके ऊपर से पार्थक्य होने से हैं। इस योजना के तहत हाथ के पार्थक्य (Physical Separation) का आशय कलाई अथवा इसके उपर से पार्थक्य होने से है । इस प्रकार पैर के पार्थक्य (Physical Separation) से आशय टखना (Ankle) अथवा इसके उपर से पार्थक्य होने से है।
योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से या बीमारी के कारण से होने वाली मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति पर इस पॉलिसी के अन्तर्गत किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा योजना के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में लाभ देय नहीं है :-
क. हृदय गति रूक जाने से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षति।
ख, विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर, टी.बी. इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षति ।
ग. आत्मक्षति, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, पागलपन अथवा किसी विद्यार्थी द्वारा नशीला द्रव्य के प्रयोग के प्रभाव से होने वाली क्षति।
घ. चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति।
ड. नाभिकीय विकिरण अथवा परमाणविक अस्त्रों से होने वाली क्षति।
च. युद्ध, विदेशी आक्रगण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से होने वाली क्षति ।
छ. विद्यार्थी द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई मृत्यु अथवा क्षति।
ज. मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित उम्र से कम उम्र में वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटना से मृत्यु अथवा क्षति।
8. विभाग के जिला कार्यालय के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में दावेदार द्वारा निर्णय की दिनांक से 3 माह की अवधि में निर्णय के रिव्यू / रिविजन हेतु संभागीय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा० नि० के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा सकेगा संभागीय अतिरिक्त निदेशकों से निर्णय के विरूद्ध रिव्यू /रिविजन निर्णय दिनांक से 3 माह की अवधि के भीतर निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,राजस्थान, जयपुर को अपील की जा सकेगी ।
इस योजना के अन्तर्गत जिला कार्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली पॉलिरी का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। जिला कार्यालयों द्वारा इसी प्रारूप में पॉलिसी जारी की जानी है। यही पॉलिसी विधिक कार्यों के लिए वैध दस्तावेज के रूप में प्रयोग में लाई जावे। योजना के संचालन हेतु निर्देश, यथावश्यकता समय -समय पर साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा जारी किये जाएंगे।“
सामान्य बीमा निधि बीमित व्यक्ति को उस सीमा तक और इसके बाद के तरीके से भुगतान करेगी, बशर्ते कि यदि कोई भी बीमित व्यक्ति बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों से हुई दुर्घटना से पूरी तरह से और सीधे होने वाली किसी भी शारीरिक चोट को बनाए रखेगा, तो इसके बाद की राशि के संबंध में विभाग द्वारा निर्धारित अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी बीमित व्यक्ति और दुर्घटना में उपचार व्यय और प्रतिपूर्ति
दुर्घटना से घायल हुए दावेदार को पॉलिसी शर्तों के अनुसार अधिकतम चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के हकदार होने के 24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती होना चाहिए।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
क्र. स.
वर्ग
नर्सरी से आठवीं तक
9वीं से 12वीं
राजकीय/निजी महाविधालय, विशवविद्यालय , तकनीकी एवं उच्च शिक्षा
1
दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर
50,000
1,00,000
2,00,000
2
दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति पर
50,000
1,00,000
2,00,000
3
दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर
25,000
50,000
1,00,000
4
उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत के सम्पूर्ण रूप से आयोग होने की दशा में।
50,000
1,00,000
2,00,000
5
आंशिक क्षति की दशा में :-
श्रवण शक्ति की क्षति की क्षति की दशा में :-
25,000
50,000
1,00,000
एक हाथ में अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति :-
20,000
40,000
80,000
हाथ के अंगूठे की क्षति:-
12,500
25,000
50,000
किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलस्थियो की क्षति पर :-
5,000
10,000
20,000
किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियो की क्षति पर :-
4,000
8,000
16,000
किसी भी अंगुली की एक अंगुलस्थियो की क्षति पर :-
2,000
4,000
8,000
दोनों पावों की समस्त पांवगुलियो की क्षति
10,000
20,000
40,000
पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियो की क्षति)
2500
5,000
10,000
पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थियो की क्षति)
1,000
2,000
4,000
अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलस्थियो की क्षति)
500
1,000
2,000
6
जलने के कारण क्षति :-
सम्पूर्ण शरीर के 50 प्रतिशत या अधिक जलने पर
25,000
50,000
1,00,000
सम्पूर्ण शरीर के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम जलने पर
20,000
40,000
80,000
सम्पूर्ण शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम जलने पर
15,000
30,000
60,000
7
दुर्घटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घंटे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी या प्राइवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर नियमनुसार लाभ देय है।
5,000
10,000
20,000
STUDENT ACCIDENT INSURANCE SCHEME
Note : यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु अथवा क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होना चाहिए, दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बीमा धन Rs.100000 देय होगा इसके अलावा दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों या एक हाथ या एक आंख अथवा एक पैर एवं एक आंख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति होने पर भी Rs. 100000 बीमा धन देय होगा। इसके अलावा अन्य क्षतियो की स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित अलग-अलग बीमा धनराशि देय होगी।
अपवाद / Exceptions : बीमित व्यक्ति की मृत्यु, चोट या विकलांगता के संबंध में मुआवजे के लिए इस पॉलिसी के तहत सामान्य बीमा कोष उत्तरदायी नहीं होगा जैसे-
जानबूझकर आत्म-चोट, आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास से
शराब या ड्रग्स या ऐसे किसी भी पदार्थ के प्रभाव में रहते हुए, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके कारण हुआ हो या इसके द्वारा योगदान दिया गया हो
एविएशन या बैलूनिंग में संलग्न होने के दौरान, या दुनिया में कहीं भी किसी भी विधिवत लाइसेंस प्राप्त मानक प्रकार के विमान में एक यात्री (किराया भुगतान या अन्यथा) के अलावा किसी भी गुब्बारे या विमान में चढ़ते समय, उतरते या यात्रा करते समय
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी बीमारी या पागलपन के कारण होता है
बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक मंशा के साथ या उसके बिना कोई उल्लंघन या कानून करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होना या उत्पन्न होना।
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु के अधिनियम, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं), गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, विद्रोह, विद्रोह, सैन्य या हड़पने वाली शक्ति, जब्ती, कब्जा, गिरफ्तारी, संयम से जुड़ा या पता लगाने योग्य और सभी राजाओं, राजकुमारों, किसी भी राष्ट्र की स्थिति या गुणवत्ता के लोगों की हिरासत।
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी परमाणु ईंधन या परमाणु ईंधन के दहन से किसी भी परमाणु कचरे से रेडियोधर्मिता या रेडियोधर्मिता द्वारा विकिरण या संदूषण से उत्पन्न होने या उत्पन्न होने में योगदान देता है। इस अपवाद के प्रयोजन के लिए, दहन में परमाणु विखंडन की कोई भी आत्मनिर्भर प्रक्रिया शामिल होगी।
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परमाणु हथियार सामग्री के कारण या योगदान के कारण या उत्पन्न होता है।
सर्जिकल अपवर्जन खंड
इस पॉलिसी के तहत बीमा किसी सर्जिकल ऑपरेशन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली मृत्यु या विकलांगता को कवर करने के लिए विस्तारित नहीं होगा, इसमें योगदान दिया गया है या बढ़ गया है या लंबे समय तक रहा है।
दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु के मामले में आवेदक परिवहन के अनधिकृत साधनों से यात्रा कर रहा है जैसे कि अधिक भीड़ वाली जीप, जुगाड़, बस या ट्रेन की छत आदि।
STUDENT ACCIDENT INSURANCE SCHEMES
नामांकन / Nomination
जिन व्यक्तियों को नामिती के रूप में नियुक्त किया जा सकता है:-
बीमित व्यक्ति के पिता या माता।
सौतेली माता/पिता, भाई, बहन यदि नामांकन के समय उपरोक्त (A) में उल्लिखित कोई भी संबंध जीवित नहीं है।
किसी भी व्यक्ति का नामांकन यदि (A) में उल्लिखित कोई संबंध जीवित है तो उसे शून्य और शून्य माना जाएगा।
दावा / CLAIM
किसी भी घटना के होने पर, जो इस नीति के तहत दावे को जन्म दे सकती है, सभी विवरणों के साथ लिखित सूचना GIF को तुरंत दी जानी चाहिए।
मृत्यु के मामले में, मृत्यु के लिए भी लिखित नोटिस, जब तक कि उचित कारण नहीं दिखाया जाता है, नजरबंदी / दाह संस्कार से पहले दिया जाना चाहिए और किसी भी मामले में, मृत्यु के बाद एक कैलेंडर महीने के साथ और दृष्टि की हानि या अंगों के विच्छेदन की स्थिति में लिखित सूचना दी जानी चाहिए। इस तरह की दृष्टि या विच्छेदन के बाद एक कैलेंडर महीने के भीतर नोटिस भी दिया जाना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज व प्रक्रिया- दुर्घटना की स्थिति में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी दावा प्रपत्र छात्र/अभिभावक/संरक्षक के द्वारा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य स्वयं हस्ताक्षरित कर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के प्रति हस्ताक्षर एवं अग्रेषण पत्र के साथ संबंधित जिले के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय को अविलंब प्रेषित किये जाने चाहिये ।
प्रकरण के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करें-
बीमा के क्लेम हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दावा प्रपत्र
एफ. आई. आर. की प्रति
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रति
मृत्यु प्रमाण पत्र
संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
दावेदार के बैंक पासबुक की प्रति
विद्यालय द्वारा विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना की फीस के चालान की प्रति
उपचार रिपोर्ट
पंचनामा और नक्ष मोका
गवाह का बयान
एमटीआई रिपोर्ट
मूल प्रस्ताव प्रपत्र घटना की तारीख से 2 महीने तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
6 महीने के बाद कोई दावा फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा।
इस पॉलिसी के नवीनीकरण पर बीमित व्यक्ति किसी भी बीमारी, शारीरिक दोष या दुर्बलता के लिए फंड को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसके साथ पिछले पूर्ववर्ती प्रीमियम के भुगतान के बाद से कोई भी बीमित व्यक्ति प्रभावित हुआ है।
क) सभी आवेदन एक ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए ।
ख) शिक्षा मंत्रालय भी पोर्टल में डेटा प्रविष्टि के दौरान पोर्टल में समय पर प्रवेश और तकनीकी और परिचालन मुद्दों के समाधान के बारे में राज्यों/संघशासित प्रदेशों के साथ फिर से समन्वय होगा।
ग) एम ओ ई विकास और पोर्टल के लिए पूरा खर्च वहन करेगा ।
घ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में शिक्षक और विद्यालय प्रमुख स्वयं निर्धारित कट-ऑफ तारीख से पहले वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर सीधे आवेदन करेंगे ।
ङ) प्रत्येक आवेदक प्रवेश पत्र के साथ ऑनलाइन, एक पोर्टफोलियो जमा करेगा । पोर्टफोलियो में सभी संबंधित सहायक सामग्री जैसे दस्तावेज़, उपकरण, गतिविधियों की रिपोर्ट, क्षेत्र का दौरा, तस्वीरें, ऑडियो या वीडियो आदि शामिल होंगे।
च) आवेदक द्वारा घोषणा: प्रत्येक आवेदक यह घोषणा पत्र देगा कि सभी दी गई जानकारी/डेटा उसकी/उसके ज्ञान के अनुसार सही है और अगर बाद की तारीख में कुछ भी असत्य पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
Student Safety Accidental Insurance Policy (Class 1 to 8) 2020-21/6
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