Payment and Execution Sanchalan Portal Info and Formats संचालन पोर्टल पर भुगतान एवं क्रियान्वयन प्रपत्र व जानकारी : यहाँ हम आपके लिए संचालन पोर्टल की विस्तृत जानकारी और उपयोगी प्रपत्र के साथ आवश्यक आदेश, सर्कुलर इस पेज पर अपलोड किये हैं, आपसे आग्रह हैं इस जानकारी को अपने सभी मित्रो और शिक्षक बंधुओ व क्लर्क, बाबु, UDC व AO तक जरूर शेयर कीजिए |
संचालन पोर्टल पर भुगतान एवं क्रियान्वयन प्रपत्र / FORMATS
Payment and Execution Sanchalan Portal Info and Formats संचालन पोर्टल पर भुगतान एवं क्रियान्वयन प्रपत्र व जानकारी,
Payment and Execution Sanchalan Portal Info and Formats संचालन पोर्टल पर भुगतान एवं क्रियान्वयन प्रपत्र व जानकारी
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एजेंसियों को पीएफएमएस और एसएनए के साथ मैप किया जाएगा, जिन्हें आगे भुगतान करने के लिए वर्चुअल राशि की सीमा मिलेगी। वे बिल आवंटित करेंगे और एसएनए प्लेटफॉर्म पर अपने स्तर पर सत्यापन करेंगे जो पूरी तरह से एसएनए द्वारा संचालित होगा।
घटक मूल रूप से उस प्रकार का भुगतान है जो एसएनए के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इधर, SNA, PFMS कोड के साथ IFMS के साथ मैप किए गए घटकों और श्रेणियों के अनुसार भुगतान प्रक्रिया का संचालन करेगा। भुगतान विशिष्ट घटक और श्रेणी के लिए शीर्षवार निष्पादित किया जाएगा
योजनाएँ सरकार द्वारा संगठित और संचालित की जाती हैं जो नागरिकों के सामाजिक कल्याण के लिए तैयार की जाती हैं। योजनाएँ उन सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करने में एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं जो हमारे समाज को प्रमुखता से घेरती हैं। यहां, सरकार सभी भुगतानों को कैशलेस और पेपरलेस बनाने के लिए कदम उठाती है।
SNA (सिंगल नोडल अकाउंट) जो कि ऑनलाइन भुगतान एकीकरण का एक मंच है, सरकारी योजनाओं और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच PFMS सिस्टम के साथ मैप किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से एसएनए द्वारा संचालित की जाएगी। नामित बैंकों के लिए एजेंसियों के खाते खोले जाएंगे जिन्हें IFMS के साथ मैप किया जाएगा। एसएनए एजेंसियों के लिए एक आभासी सीमा (दैनिक/साप्ताहिक/त्रैमासिक) निर्धारित करेगा, जिसके माध्यम से एजेंसियों को आगे की योजना के भुगतान के लिए भुगतान राशि प्राप्त होगी।
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संचालन पोर्टल पर भुगतान एवं क्रियान्वयन के संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद निर्देश दि. 21/11/2022
संचालन पोर्टल पर इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी की अंतिम ईकाई पीईईओ अथवा पेमैनेजर पर रजिस्टर्ड डीडीओ को ही मैप करवाना है।
राज्य स्तर से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर अंति०जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा अपने अधिनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को संचालन पोर्टल पर लिमिट जारी करने से पूर्व मदवार स्वीकृतियों के प्रारूप में पृथक से स्वीकृतियां जारी करें।
जिला कार्यालय से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मद वार एवं विद्यालयों की संख्या के आधार पर पृथक से स्वीकृतियां जारी करें। जिसमें पीईईओ के विद्यालय के साथ उसके अधिनस्थ प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों को किस मद में कितनी लिमिट जारी की जारी रही है का उल्लेख करते हुए स्वीकृतियां जारी करावें ।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर पीईईओ अपने अधिनस्थ विद्यालयों को उक्त राशि को व्यय करने की स्वीकृति जारी करेगा एवं भुगतान पीईईओ के स्तर से वेंडर्स / वेनिफिसियरी को किया जाना है। किसी भी स्थिति में पीईईओ अपने अधिनस्थ विद्यालय के बैंक खाते को वेंडर्स न बनायें।
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हेतु संबंधित नोडल पीईईओ को ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा लिमिट जारी की जावेगी। नोडल पीईईओ द्वारा ही संबंधित केजीबीवी के व्ययों का भुगतान संचालन पोर्टल के माध्यम से करते हुए रिकॉर्ड संधारण किया जावेगा।
पीईईओ अपने अधिनस्थ विद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल वाउचर्स का नियमानुसार भुगतान करते हुए अपने स्तर पर ही रिकॉर्ड संधारण करेंगें। किसी भी स्थिति में विद्यालयवार जारी की गई लिमिट से अधिक का भुगतान न होना भी संबंधित पीईईओ / डीडीओ सुनिश्चित करेंगें।
समग्र शिक्षा एवं स्टार्स परियोजना के संचालन पोर्टल के माध्यम से किये जाने वाले भुगतानों में से नियमानुसार की जाने वाली राज्य मद की कटौतियों को संबंधित बजट मदों में जमा कराये जाने के लिये सर्वप्रथम अपने कार्यालय के ईग्रास पोर्टल लॉगिन के माध्यम से संबंधित बजट हैड से चालान जनरेट किया जाकर संचालन पोर्टल पर बिल जनरेट कर राज्य मद में जमा करवाया जाना है (वित्त ( मार्गोपाय ) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.10.2022 की छायाप्रति संलग्न है)
संचालन पोर्टल पर वर्तमान में अग्रिम राशि जारी करने का प्रावधान नही है अतः संचालन पोर्टल के माध्यम से अग्रिम राशि जारी नही करें।
जिला, ब्लॉक एवं विद्यालयों को, परियोजना की अवशेष राशि को एसएनए में जमा कराये जाने के संबंध में परिषद् के आदेश क्रमांक प. 7 ( ) / रास्कूशिप / लेखा / SNA / 2021-22 / 2205 दिनांक 31.03.2022 के अनुसार समग्र शिक्षा की अवशेष राशि को सीधे ही SNA खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। वित्त विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार समग्र शिक्षा की अवशेष राशि को केवल राज्य स्तर ( परिषद्) के पीडी खाते से ही SNA खाते में स्थानान्तरित किया जाना है। अतः समग्र शिक्षा की अवशेष राशि को विद्यालय स्तर से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के बैंक खातें में तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्राप्त राशि को अति0 जिला परियोजना समन्वयक के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावे। जिला स्तर द्वारा प्राप्त अवशेष राशि को परिषद् के पीडी खातें में बजट मदवार वर्गीकृत कर जमा कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
समग्र शिक्षा एवं स्टार्स परियोजना के SNA खाते से चैक बुक जारी नही की जानी है इसके लिये कोई भी इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी कार्यवाही नही करें।
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योजना संचालन पोर्टल (SNA) पर वेंडर ग्रुप,वेंडर मास्टर,और वेंडर का बिल बनाने की सम्पूर्ण प्रोसेस
योजना संचालन पोर्टल (SNA) पर वेंडर ग्रुप,वेंडर मास्टरऔर वेंडर का बिल बनाने की सम्पूर्ण प्रोसेस
प्रश्न:- SNA से बिल कैसे बनाये ?
उत्तर:- इस कार्य के लिए निम्न प्रोसेस follow करे-
(1) सबसे पहले वेंडर ग्रुप बनाये जैसे MIS, RP, ALL other Vendor, Cydex उसके बाद Vendor master में जाकर वेंडर बनाये। समस्त पूर्ति जैसे PAN व खाता नम्बर का अंकन पूर्ण सावधानी से करे।
(2) Bill allocation करे।
(3) Vendor process में जाकर आवश्यक पूर्ति करे व deduction अनिवार्य हो तो करे साथ ही add componant की पूर्ति करे।
(4) Report में जाकर vendor bill में जाये व प्रिंट करे।
(5) Digital sign में जाकर document अपलोड करें।
(6) Bill forward करे।
(7) Digital में जाकर SNA soft copy generation में जाये। .और…. आपका बिल तैयार है।
प्रश्न:- SNA पोर्टल में कुल खर्चे व वेंडर रिपोर्ट डिटेल की जानकारी कैसे करे ?
उत्तर:- इसके लिए निम्न प्रोसेस follow करे👇 (1) Report में जाये। (2) Agency Report में जाये। (3) पुनः Report में जाये। (4) Report type में इन चारों विकल्प में से किसी एक का चयन करें👇 Component wise Expenditure Deduction Expenditure GST Deduction Detail Vendor detail report (5) कब से कब तक अवधि भरे। (6) Submit करे।
प्रश्न:- मुझे संचालन पोर्टल पर मेरे द्वारा बनाये गए समस्त वेंडर्स की रिपोर्ट चेक करनी है। मुझे पूरा प्रोसेस बताये।
उत्तर:- सर्वप्रथम Reports में जाये।
फिर Agency Reports में जाये।
इसमे Reports में जाये।
फिर Vendor Detail Reports में जाये।
PDF report पर क्लिक करके आप सम्पूर्ण वेंडर के नाम व खाता नम्बर चेक कर सकते है।
नोट:- आवश्यक वेंडर एक ही दिन में बना ले क्योकि इन्हें अप्रूव होने में 10-15 दिन भी लग सकते है। वेंडर अप्रूव होने के बाद ही बिल बनाना सम्भव होगा।
प्रश्न:- पेमेनेजर पर विद्यालय की मैपिंग कैसे करेंगे ?
उत्तर:- पेमेनेजर लॉगिन आई डी व पासवर्ड से पेमेनेजर ओपन करेंगे।
(2) Authorization में Agency code map के फंक्शन पर क्लिक करे। (3) स्कूल के यूनिक कोड ही एजेंसी कोड होंगे जिसे फीड किये जाने है। (4) फिर select SNA में Rajasthan Council of elementary education RJ 523 सेलेक्ट करे फिर state, District, Block, Agency code, Account number व ISFC कोड फीड कर देंगे। (5) तत्पश्चात submit कर देवे।
प्रश्न:- PEEO स्कूल को पेमेनेजर पर मेप करने के बाद संचालन पोर्टल पर कैसे चेक करें कि वह स्कूल मेप हो गई है ?
उत्तर:- सर्वप्रथम संचालन पोर्टल को गूगल पर सर्च करे।
फिर संचालन पोर्टल की आई डी में स्कूल के एजेंसी कोड जो RJAJ से प्रारम्भ होते है, उसकी पूर्ति करे।
Next ऑप्शन में अगर सम्बन्धित DDO के मोबाइल पर OTP जा रहा है तो उसमें OTP भरे।
अब आपकी स्कूल की मैपिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है।
प्रश्न :- SNA पोर्टल पर बनने वाले बिल की रिपोर्ट्स पर कुल चार जगह👇🏻 पर हस्ताक्षर हेतु लिखा गया हैं, नियमानुसार किस स्थान पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए ?
(1) Sign of clerk (2) Sign of Authority (IA/SNA) (3) Sign of Authority (4) Sign of Administrator(s) with seal
उत्तर:- उपरोक्त प्रश्न अनुसार एक जगह सम्बन्धित क्लर्क के हस्ताक्षर होंगे बाकी तीन जगह सम्बन्धित DDO के हस्ताक्षर होंगे।
प्रश्न:- SNA संचालन पोर्टल पर PEEO को जारी की गई लिमिट राशि कब तक वैलिड है ?
उत्तर:-SNA संचालन पोर्टल पर PEEO को जारी की गई लिमिट राशि 31 मार्च 2023 तक वैलिड है।
नोट:- आप उक्त राशि 28 फरवरी 2023 तक खर्च करने की कोशिश करे। मार्च माह में खर्च करने की हड़बड़ाहट से जरूर बचे।
निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देवे।
(1) वेंडर व बेनिफिशरी के चक्कर मे न पड़े। स्टूडेंट्स को बेनिफिशरी बना देवे बाकी अन्य सभी को वेंडर बना देवे।
(2) आपको जो 25 गतिविधियों की राशि (कुल राशि मे से आंशिक) जारी की गई है वह पहले खर्च करे। यह राशि खर्च करते ही आपको राशि पुनः जारी कर दी जाएगी।
(3) सामान्य केश बुक लिखनी है। सर्वप्रथम जमा की तरफ CBEO आफिस से जारी की गई राशि की प्रविष्टि करनी है और नामे की तरफ खर्च का ब्यौरा लिखते हुए अंतिम शेष दर्शाते रहे।
(4) TV नम्बर जारी होने की दिनांक को आधार मानते हुए केश बुक लिखे।
(5) SNA पर बिल बनाते वक्त दो बिंदुओं पर जरूर ध्यान दे अन्यथा बिल नही बनेगा। प्रथम बिल प्रोसेस के बाद ऐड कम्पोनेंट जरूर करे द्वितीय SNA फारवर्ड करते वक्त Add velidate जरूर करे अन्यथा बिल सफलतापूर्वक नही बन पाएगा।
(6) एक वेंडर चाहे वह राजस्थान में कही भी बनाया गया है दोबारा नही बनेगा अतः आप एकाउंट नम्बर सर्च करके बिल बनाये। कभी भी नाम को सर्च करके बिल नही बनाना है।
(7) SNA से बिल बनाना बहुत आसान है। आप सीखेंगे तो यही कहेंगे कि यह तो बहुत आसान प्रक्रिया है।
(8) आप एक ही दिन में वे महत्वपूर्ण वेंडर बना ले जिनकी आपको भविष्य में जरूरत पड़ेगी क्योकि वेंडर क्लियर होने में 15 दिन भी लग सकते है और वेंडर के PFMS कोड जारी होने के बाद ही कोई बिल बन सकेगा।
(9) Add वेंडर करते वक्त एकाउंट नम्बर व मोबाइल नम्बर ध्यान से भरे। अगर गलत अंकन हो गया और वेंडर इनवैलिड हो गया तो दोबारा वेंडर बनाया जाएगा जिसमे सही खाता नम्बर डालकर मोबाइल नम्बर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक बार मोबाइल नम्बर फीड होने पर दोबारा वही मोबाइल नम्बर नही लेगा।
(11) 31 दिसम्बर तक CBEO कार्यालय द्वारा जारी राशि को खर्च करे क्योकि अभी द्वितीय चरण में 25 गतिविधियों की राशि और जारी की जानी है।
(12) PEEO अधीनस्थ PS व UPS विद्यालय गतिविधि वाइज सामग्री क्रय करके बिल अपने PEEO महोदय को प्रस्तुत करेंगे। PEEO महोदय अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा खरीदी गई सामग्री का भौतिक सत्यापन करेंगे व स्टॉक रजिस्टर में अपने सम्मुख प्रविष्टि कराएंगे व बिल पारित कराने की कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
Create vendor group (One Time Activity)
Create vendor Master Data (One Time Activity)
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नमस्कार शिक्षक बंधुओ, यहाँ इस पेज पर हमारी टीम के द्वारा आपकी सहायता के लिए वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किये जाने वाले शाला समंक (SHALA SAMANK LATEST EXCEL WORD PDF FORMATS FOR CURRENT SESSION) के विभिन्न प्रपत्र, फोर्मेट WORD, EXCEL व PDF फॉर्म में उपलब्ध हैं | यह प्रपत्र हमारे विभिन्न मंत्रालयिक साथियों और शिक्षक बंधुओ जैसे हीरा लाल जाट, अश्विनी ओझा, उम्मेद तरड सी.पी. कुर्मी और अन्य के द्वारा बनाये गये हैं जिन्हें आपकी सहायता के लिए यहाँ अपलोड किया गया हैं |
आपसे आग्रह हैं कि आप इन्हे SHALA SAMANK LATEST FORMATS FOR CURRENT SESSION इस पेज के लिंक के माध्यम से अपने मित्रो, साथियों और शिक्षक बंधुओ को व उनके शोशल मिडिया प्लेटफोर्म पर जरूर साझा कीजिए |
✨ समय समय पर विभाग द्वारा मांगे जाने वाले शाला समक को कुछ ही आवश्यक एंट्रीज के साथ आकर्षक फॉर्मेट में तैयार करके निकालें प्रिंट।
वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किये जाने वाले शाला समंक (SHALA SAMANK LATEST EXCEL WORD PDF FORMATS FOR CURRENT SESSION) के विभिन्न प्रपत्र, फोर्मेट WORD, EXCEL व PDF फॉर्म में उपलब्ध हैं | यह प्रपत्र हमारे विभिन्न मंत्रालयिक साथियों और शिक्षक बंधुओ जैसे हीरा लाल जाट, अश्विनी ओझा, उम्मेद तरड सी.पी. कुर्मी और अन्य के द्वारा बनाये गये हैं जिन्हें आपकी सहायता के लिए यहाँ अपलोड किया गया हैं |
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विद्यालय भौतिक सत्यापन प्रपत्र BHAUTIK SATYAPAN RELATED FORMATS SCHOOL PHYSICAL VERIFICATION FORMATS :
नमस्कार मित्रो, मंत्रालयिक कार्मिक बंधुओ और शिक्षक साथियों, यहाँ आपकी सुविधा के लिए विद्यालय के भौतिक सत्यापन से सम्बंधित सत्र 2022-23 और उससे आगे के सत्रों के लिए काम में आने वाले भौतिक सत्यापन के 11 अलग अलग प्रकार के फोर्मेट या प्रपत्र PDF के साथ WORD FILE के रूप में आपकी सुविधा के लिए शेयर किये गए | यहाँ आप अपनी सुविधा के लिए WORD फोर्मेट में बदल भी कर सकते हैं |
Quality information and forms are always provided here for you. In this link, today I have brought you a form related to physical verification. Forms related to all types of physical verification which are useful inside the school are being made available here. If there are any forms which are not available on the portal, then you can comment in the comment section. Our team will make every effort to provide the form to you.
आप इन फोर्मेट का उपयोग कीजिए और और इन प्रपत्र के लिंक को जरूर शेयर करें |
Provision for physical verification is made once in a financial year in any office. So that all the material in the office can be matched with the stock register. Physical verification work is mainly done in schools in the month of April. Also, from time to time, this information is called at a high level so that complete information about the physical condition of the offices can be available with the government.
प्रश्न:- भंडार के सामानों का भौतिक ( वास्तविक) सत्यापन ( Physical Verification) कैसे किया जाता है ? संक्षिप्त में बताएं।
How to physical verification of store material ??
उतर :- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खंड प्रथम भाग – 2 के नियम 12 से 15 के अनुसार भंडार सामग्री के भौतिक सत्यापन हेतु निर्देश –
🔸सभी सामानों का भौतिक सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार करवाया जाएगा।
🔸सत्यापन उस व्यक्ति से नहीं करवाया जाएगा जो उसका अभिरक्षक हो या सत्यापित किए जाने वाले सामानों के वर्गीकरण, नाम पद्धति एवं तकनीक का ज्ञान नहीं रखता हो।
🔸भौतिक सत्यापन सदैव समान की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए किसी एक व्यक्ति की उपस्थित में किया जाएगा।
🔸शत प्रतिशत सत्यापन यथा शक्य एवं सही रूप में किया जाएगा।
🔸 आधिक्य एवं कमियों को की पृथक से सूची तैयार की जाकर उन पर भंडार प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे एवं उसकी एक प्रति मौके पर ही स्टॉक पंजिकाओं में प्रविष्टि करने के लिए तथा कमियों को विनियमित करने के लिए दी जाएगी।
🔸भौतिक सत्यापन सामग्री के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाएगा – 1. गिनती के द्वारा 2. माप के द्वारा 3. तोल करके
🔸भडार की उन वस्तुओं का सत्यापन करने में जिनमें वस्तु की सामग्री वाष्पीकरण या छीजत के कारण कमी होती है, सामान की अवधि को ध्यान में रखते हुए ऐसी कमी या छीजत की छूट अनुमोदित स्टैण्डर्ड के अनुसार दी जाएगी जिसकी अधिकतम स्वीकार्य सीमा सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी।
🔸 अधिकारी निम्नलिखित बिंदुओं पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट पृथक से प्रस्तुत करेगा – 1. खपने वाली प्रकृति की वस्तुएं जो एक वर्ष से अधिक समय से स्टॉक में है, उनको निपटाने के लिए सुझाव । 2. एक वर्ष से भी अधिक समय से स्टॉक में रहा बेशी समान । 3. कोई कमी जिसकी और ध्यान आकर्षित करना हो या भंडार की वस्तुओं का अनुचित प्रकार से ह्रास।
🔸खाली पात्रों ( कंटेनर्स) अर्थात् पैकिंग केसेज, विभिन्न आकार के ड्रमों, धातु के पात्र एवं अन्य महंगी पैकिंग सामग्री का भी भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
🔸 भडारण के लिए भवन की उपयुक्तता, आग बुझाने के प्रबंधों, सुरक्षा, वर्षा या चूहों या दीमक के न्यूसेंस, भंडारण के लिए स्थान एवं वस्तुओं को जमा रखने के तरीके आदि के बारे में टिप्पणी भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट में की जानी चाहिए।
*🔹पस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन🔹*
🔹यदि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 20,000 से अधिक न हो तो पुस्तकों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।
🔹यदि पुस्तकों की संख्या 20,000 से अधिक हो तो सत्यापन अधिक से अधिक 3 वर्षों के अंतराल में किया जाएगा। ———————————– 🔸भडार के भौतिक सत्यापन व उसके परिणामों के लिए एक प्रमाण – पत्र, सूची, वस्तु सूची या लेखा पंजीकाओं, भंडार पंजिका, जैसी भी स्थिति हो, पर लिखा जाएगा।
🔸31 मई से पहले भंडार के सामानों का भौतिक सत्यापन करवा कर उसका प्रमाण – पत्र विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना चाहिए।
*प्रमाण पत्र* अपना स्वयं का समाधान करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे कार्यालय के सामानों का भौतिक सत्यापन वर्ष….. में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खंड प्रथम भाग द्वितीय के नियम 12(1) के अन्तर्गत करवाया गया है।
विद्यालय भौतिक सत्यापन प्रपत्र BHAUTIK SATYAPAN RELATED FORMATS SCHOOL PHYSICAL VERIFICATION FORMATS
विद्यालय भौतिक सत्यापन प्रपत्र BHAUTIK SATYAPAN RELATED FORMATS SCHOOL PHYSICAL VERIFICATION FORMATS विद्यालय उपयोग के अन्य प्रपत्र भी उपलब्ध
आपसे आग्रह –
आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे सहयोग के रूप में इन फोर्मेट या प्रपत्र के लिंक को अपने मित्रो, साथियों को जरूर शेयर करें | इन फोर्मेट को डाउनलोड करके शेयर करना वर्जित हैं, इस बात का खाश ध्यान रखें | अगर आपको प्रपत्र की आवश्यकता हैं तो आप इन्हें इस लिंक के माध्यम से शेयर करके डाउनलोड करके उपयोग में लेवे |
अपना योगदान देना चाहते हैं-
अगर आप भी अपने विद्यालय में लिपिकीय कार्य करते हैं और दैनिक रूप से काम आने वाले प्रपत्र बनाते हैं तो इन्हें आप हम तक जरूर शेयर कीजिए | अगर आप अपने प्रपत्र हमारे टीम तक शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गये नम्बर पर WHATSAPP कीजिए |
कोई साथी Excel Software या अन्य कोई कोई कर्मचारी उपयोगी सामग्री कर्मचारी हित में shalasugam.com वेबसाइट पर शेयर करना चाहे तो कृपया Whats app No. 9079988228 पर संपर्क करें
दो वर्ष के प्रोबेशन काल मे प्रोबेशनर ट्रेनी को कौनसे अवकाश /लाभ/भत्ते देय होते है ?
👉(1) प्रोबेशन की अवधि सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिक के लिए 2 वर्ष की होगी। (F.1(2)FD/Rules/2006,dated 13-03-2006)
Note:- राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष होगी।(F.1(2)FD/Rules/2006, dated 26-12-2011 & 03-07-2014)
👉(2) राजस्थान सेवा नियम -1951 के नियम 8 के तहत 20-1-2006 या इसके पश्चात राजकीय सेवा में नियुक्त कार्मिक को 2 वर्ष की कालावधि के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जाता है तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया गया नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) संदत किया जाता है अन्य कोई भी भत्ते देय नहीं होते है।
👉(3) प्रोबेशन अवधि को वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता है।
👉(4) नियत पारिश्रमिक से राज्य बीमा की कटौती नहीं होती है परंतु नियत पारिश्रमिक से अप्रैल माह में सामूहिक दुर्घटना बीमा की राशि (प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13-03-2006) व प्रत्येक माह एनपीएस के अंशदान (10%) की कटौती होती है। (F.1(4)FD/Rules/2017-I,dated 30-19-2017)
👉(5) प्रोबेशनर ट्रेनी जो पूर्व से ही राजकीय सेवा में है तो उसे प्रोबेशन अवधि में पूर्व पद के वेतन ( विद्यमान वेतनमान) या नियत पारिश्रमिक में से जो लाभकारी है, का विकल्प चुन सकता है।
यदि वह विद्यमान वेतनमान का विकल्प चुनता है तो उसे पूर्व पद के विद्यमान वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी तथा प्रोबेशन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उसका वेतन पूर्व पद और ग्रेड वेतन के प्रति निर्देश से समान स्टेज पर नए पद के चालू वेतन बैंड/लेवल में नियत किया जाएगा।(पुनरीक्षित वेतनमान-2008 के नियम-22 के पैरा-II के अनुसार) (F.12(5)वित्त/नियम/06 दिनांक 31-08-2006 & 28-06-2013)
👉(6) प्रोबेशनर ट्रेनी का वेतन नियतन पे मैट्रिक्स के संबंधित लेवल में वेतन प्रथम सेल में अनुज्ञात किया जाता है। (अनुसूची-V के अनुसार)
👉(7) प्रोबेशन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रथम वेतन वृद्धि 1 जुलाई को जो प्रोबेशन पूर्ण करने की तारीख के ठीक बाद में आती है, अनुज्ञात की जाएगी।
👉(8) *प्रोबेशन अवधि में अवकाश:-*
(i) प्रोबेशनर ट्रेनी को एक कैलेंडर वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय हैं।
(ii) प्रोबेशन अवधि में प्रोबेशनर ट्रेनी किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करेगा।(F.1(2) वित्त/नियम/06 पार्ट-1 दिनांक 22-5-2009)
(iii) नवनियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनी जो पूर्व से ही राज्य कर्मचारी होने के कारण उसके अवकाश खाते में पूर्व अर्जित अवकाश बकाया हैं तो उसे पूर्व अर्जित अवकाश के उपभोग की अनुमति नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है तो उसकी प्रोबेशन अवधि नहीं बढ़ती है।(प.17(2) शिक्षा-2/2008 दिनांक 18-10-2012)
(iv) महिला प्रोबेशनर ट्रेनी को नियम 103 व 104 के तहत 180 दिन का प्रसूति अवकाश देय है।
(v) पुरुष प्रोबेशनर ट्रेनी को नियम 103 ए के तहत 15 दिन का पितृत्व अवकाश देय है।(F.1(6)FD/Rules/2011,dated 15-02-2012)
नोट:- मातृत्व व पितृत्व अवकाश के उपभोग से प्रोबेशन ट्रेनी अवधि में कोई वृद्धि नहीं होती है।
(vi) राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम 96(B) के तहत प्रोबेशन अवधि में 30 दिवस तक का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
30 दिवस से अधिक अवधि का असाधारण अवकाश प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
08-08-2019 या उसके बाद 30 दिवस से अधिक असाधारण अवकाश का उपभोग करने पर प्रोबेशन संपूर्ण अवधि के लिए बढ़ता है। (F.1(2)FD/Rules/2006-I, dated 25-10-2019)
(vii) प्रोबेशन अवधि में विशेष परिस्थितियों में चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जा सकता है परंतु सीसीएल अवधि के समान अवधि तक प्रोबेशन काल आगे बढ़ता है।
(viii) प्रोबेशन ट्रेनी को ऐच्छिक अवकाश देय नहीं है।
👉(9) प्रोबेशन अवधि में प्रोबेशनर ट्रेनी को तदर्थ बोनस देय नहीं है।
👉(10) प्रोबेशन अवधि में निलंबित कार्मिक को निर्वाह भत्ता देय है।
👉(11) प्रोबेशन अवधि पदोन्नति व आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) के लिए सेवा अवधि की गणना हेतु मान्य होती है।(F.7(2)DOP/A-II/2005 Dated 26-04-2011)
👉(12) प्रोबेशनर ट्रेनी को मेडिक्लेम बीमा कवर देय है। (F.6(6)FD(Rules)/2005 dated 13-03-2006)
Parmanand Meghwal, [08.05.21 23:59] 👉(13) प्रोबेशनर ट्रेनी द्वारा राजकीय कार्य से यात्रा करने पर T.A on tour में बस किराया, विराम भत्ता एवं अनुषांगिक व्यय देय है।(P.4(7)वित्त/नियम/2002 दिनांक 25-11-2016)
👉(14) प्रोबेशन में स्थानांतरण होने पर केवल mileage allowance & incidental on fixed remuneration पर देय है।
👉(15) 01-01-2004 के बाद राज्य कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु या निशक्तता होने पर न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत अतिरिक्त राहत के रूप में अनंतिम कुटुंब पेंशन (Provisional family pension) एवं ग्रेच्युटी दिए जाने का प्रावधान है। (F.12(8)FD(Rules)/2008 dated 09-05-2013 & 29-05-2015)
नियोक्ता द्वारा जमा अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज जो मृतक के परिवार को प्राप्त हुआ है वह संपूर्ण राशि 60 दिवस में सरकारी राजस्व (राज्य बीमा व प्राविधिक विभाग) में जमा करवाने पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देय होगा तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रकरण निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, जयपुर को भिजवाना होता है।
प्रोबेशन में कार्यरत राजस्थान राज्य सेवा के कार्मिको हेतु आवश्यक आदेश, सर्कुलर और सेवा नियम
प्रोबेशन काल मे कौन कौन से अवकाश देय होते है ? (Probation period Leave Rules in Rajasthan in Hindi)
दो वर्ष के प्रोबेशन काल मे निम्न अवकाश मिलते है जिनकी सामान्य जानकारी बताई जा रही है विस्तृत जानकारी हेतु RSR को देखे।
(1) आकस्मिक अवकाश (CL):- 7 वे वेतनमान की मूल अधिसूचना 30/10/17 के अनुसार एक वर्ष में 15 CL देने का प्रावधान है। अपूर्ण वर्ष अवधि में महीने की 1.25 CLके हिसाब से गणना कर CL अर्जित होगी।
*अवकाशकालीन कार्मिको के CL की गणना एक जुलाई से तीस जून तक की जाती है एवं अन्य कर्मचारियों के CL की गणना केलेंडर वर्ष के अनुसार एक जनवरी से 31 दिसम्बर तक की जाती है।*
(2) प्रसूति अवकाश:-सेवा नियम 103 के अनुसार डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है इसमे प्रोबेशन आगे नही बढता है तथा अवकाश पर जाने से पूर्व के आहरित वेतन की दर के(अवकाश वेतन) अनुसार प्रसूति अवकाश की अवधि में नियमित वेतन का भुगतान किया जाता है।
(3) पितृत्व अवकाश:- कर्मचारी की पत्नी के प्रसव होने पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नी की देख भाल हेतु मिलता है जो प्रसव से 15 दिन पूर्व से प्रसव के तीन महीने में लिया जा सकता है।
*प्रोबेशन में मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश DDO के स्तर पर स्वीकृत किये जाते है। इन अवकाश के स्वीकृत होने पर प्रोबेशन आगे नही बढ़ता है।*
(4) चाइल्ड केयर लीव (CCL):-सामान्य रूप से प्रोबेशन में CCL नही मिलती है, परन्तु विशेष परस्थिति में यह स्वीकृत की जा सकती है एवं स्वीकृत ccl की सम्पूर्ण अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है।
(4) कोरन्टीन अवकाश:- प्रोबेशन में कार्मिको के स्वयं कोरोना संक्रमण होने या परिवार के सदस्य के कोरोना संक्रमित होने पर होंम कोरन्टीन किये जाने पर नियमानुसार क्वारंटाइन अवकाश CMHO के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।
(5) असाधारण अवकाश (Wpl)
1- 30 दिन तक wpl चिकित्सा एवं अन्य निजी कारणों से लिया जा सकता है, जिसमे 30 दिन तक प्रोबेशन आगे नही बढ़ेगा।
2:- 30 दिन से अधिक wpl के लिए कार्मिक के खुद का या उस पर आश्रित परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जा सकता है उस स्थिति में सम्पूर्ण अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है।
3;- सेवा में लगने से पहले का कोई कोर्स पूर्ण करने के लिए सक्षम अधिकारी(नियुक्ती अधिकारी) से अनुमति ले कर कोर्स पूरा किया जा सकता है उस अवधि के लिए प्रोबेशनकाल में Wpl सेक्शन की जाएगी, इस प्रकार का अवकाश लेने पर प्रोबेशन भी सम्पूर्ण अवकाश अवधि तक आगे बढ़ जाता है।
*प्रोबेशन में 30 दिन तक का असाधरण अवकाश (wpl) नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है उससे अधिक अवधि का wpl राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।*
(6) PL एवं Hpl:- प्रोबेशन काल में रा. से. नियम 1951 के भाग -1 के नियम 122ए के तहत किसी भी प्रकार से PL या Hpl अर्जित नही होती है।
यदि कोई कार्मिक प्रोबेशनकाल में पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहा है तो वह पूर्व पद की जमा PL या Hpl का उपयोग कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति से नये प्रोबेशनकाल में कर सकता है। इससे प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा।
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