State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998

आप हमसे जरूर जुड़े



State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998 / राज्य बीमा नियम 1998 : राज्य बीमा नियम 1998(SI Rules)-राजस्थान राज्य बनने के बाद 1953 में कर्मचारी बीमा नियम के तहत 1-1-1954 से सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य राज्य बीमा योजना लागू की गई। इस योजना को आगे बढ़ाया गया और 1-4-1989 से जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया। बाद में 1-4-1995 से इस योजना को राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों के सभी वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए लागू किया गया।

पुराने नियमों को फिर से लिखा गया और 01-04-1998 से नए बीमा नियम State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998 लागू हुए।

State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998

राज्य बीमा विभाग के State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998 नियमों के अनुसार, राज्य बीमा की कटौती को बढ़ाने के लिए, 1 अप्रैल यानी 1/4/22 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यदि कार्मिक की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक है, तो कटौती समान रहेगी और कटौती योग्य में कोई वृद्धि नहीं होगी क्योंकि बीमा विभाग 55 वर्ष की आयु के बाद किसी भी जोखिम को कवर नहीं करता है। State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998

State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998
State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमावली

आप शिक्षा जगत के तीव्र अपडेट के लिए इस व्हाट्सएप्प चैनल को जरूर Follow कर लेवें।
👇👇👇👇


JOIN WHATSAPP CHAINL

FOLLOW 👈 यहाँ क्लिक करें


State Insurance Rules, 1998

उस राज्य बीमा कटौती योग्य का क्या होगा जिसकी परिवीक्षा अवधि 28 मार्च, 2022 को समाप्त हो रही है?

State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998 के अनुसार जिनका पहली बार एसआई काटा जा रहा है, वह 22 मार्च से ही होगा, लेकिन जिनका प्रोबेशन मार्च 2022 या उससे पहले पूरा हो रहा है, पहले ऐसे कर्मियों के लिए एक पुष्टिकरण आदेश जारी किया जाएगा, फिर डीडीओ वेतन तय करेगा, उसके बाद नए वेतन के अनुसार राज्य बीमा की पहली कटौती 22 मार्च से की जा सकती है, जिसमें से बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। 

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी

अगर सरकार द्वारा बढ़ाए गए डिडक्शन को स्लैब के हिसाब से बढ़ाना है तो कोई डिक्लेरेशन नहीं देना होता है| यदि कर्मी अपनी इच्छा से एक या दो कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें एसएसओ-आईडी से आगे का परिशिष्ट (अधिक घोषणा पत्र) ऑनलाइन जमा करना होगा।

जिन लोगों का एसआई पहली बार 22 मार्च को काटा जा रहा है, वे अपनी एसएसओ-आईडी से प्रथम घोषणा ऑनलाइन जमा करें, यदि कर्मी चाहें तो एक या दो चरण आगे की कटौती भी करवा सकते हैं। 

टिप्पणी:  जो 1 अप्रैल, 22 को 55 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनकी SI कटौती समान रहेगी, उनकी कटौती किसी भी तरह से नहीं बढ़ेगी। SIPF पोर्टल पर नए आदेश के अनुसार, कटौती की नई दरें अपडेट होते ही ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें। यदि आपने पूर्व में पुरानी दर पर एसआईपीएफ पोर्टल में घोषणा पत्र जमा किया है, तो इसे डीडीओ या राज्य बीमा और भविष्य निधि कार्यालय से खारिज कर दें जहां यह लंबित है और नई दर के अनुसार घोषणा पत्र फिर से जमा करें। 

कक्षा 01 से 11 तक परीक्षा परिणाम तैयार करने का एक्सल प्रोग्राम

बीमित व्यक्ति ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने पर सरेंडर मूल्य के 90% और अर्जित बोनस की सीमा तक ऋण प्राप्त करने का हकदार होगा।

बीमित व्यक्ति के अनुरोध पर ऋण 60 समान मासिक किस्तों में या कम किस्तों में वितरित किया जाएगा। किश्तें ऋण निकासी के पहले महीने के वेतन से शुरू होंगी। मूल ऋण चुकाने के बाद ऋण पर 8.5% का साधारण ब्याज 10 समान किश्तों में वसूल किया जाएगा। पॉलिसी के विरुद्ध अगला ऋण तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पिछले ऋण की स्वीकृति और पिछले ऋण की वसूली के दो वर्ष बीत चुके हों।


JOIN FACEBOOK PAGE

FOLLOW 👈 यहाँ क्लिक करें


राज्य बीमा ऋण की वसूली राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग द्वारा 36 समान किश्तों में की जाती है। अत: 01 किश्त पर 666 माह के लिए ब्याज की गणना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी ने रुपये 36000/- का राज्य बीमा ऋण लिया है तो यह रुपये 1000/- प्रति माह की दर से वेतन कटौती से वसूल किया जाएगा। मूल ऋण में कटौती के बाद ब्याज घटाया जाता है ।  यदि रुपये 1000/- की किश्त पर 666 महीने के लिए ब्याज की गणना की जाए तो सही ब्याज की गणना हो जाती है जो निम्न प्रकार है –

(1000 किश्त x 666 महीने x 9.5 वार्षिक ब्याज दर)/ 1200 = 5273 रुपये ब्याज होगा। इसी प्रकार बैंक ऋण पर भी ब्याज की गणना की जा सकती है।

गणना अवधि = (अवधि x (अवधि+1))/ 2 उदाहरण के लिए यदि ऋण 36 किस्तों में काटा जाता है तो (36 x 37)/ 2 = 666

यदि वसूली 60 किश्तों में की जा रही है तो (60 x 61) = 1830 माह की पहली किस्त का ब्याज पूरे ऋण ब्याज के बराबर होगा।

Must Read 👉 DA CALCULATOR : सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, 4% बढ़ाया डीए | डीए केलकुलेशन यहाँ से करे

राज्य बीमा कटौती नियम

State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998 के अनुसार राज्य बीमा प्रीमियम स्लैब – वेतनमान 2017

क्रम संख्यावेतन पे मैट्रिक्स लेवल मेंप्रीमियम स्लैब (01-04-18 से प्रभावी)प्रीमियम स्लैब (01-04-20 से प्रभावी)
122000/- तक500/-800/-
222001/- से 28500/- तक700/-1200/-
328501/- से 46500/-तक1300/-2200/-
446501/- से 72000/-तक1800/-3000/-
572001/- या अधिक3000/-5000/-
6अधिकतम कटौती4000/-7000/-
State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998

शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण दिशाशिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश-गाइडलाइन निर्देश-गाइडलाइन


JOIN TELEGRAM PAGE

FOLLOW 👈 यहाँ क्लिक करें


क्रम संख्यावेतन (मूल वेतन + ग्रेड पे )प्रीमियम स्लैब (01-04-09 से प्रभावी)प्रीमियम स्लैब (01-04-10 से प्रभावी)प्रीमियम स्लैब (01-04-15 से प्रभावी)
16050/- से 8500/- तक180/-330/-400/-
28501/- से 11000/- तक240/-450/-550/-
311001/- से 18000/- तक480/-900/-1100/-
418001/- से 28000/- तक720/-1300/-1550/-
528000/- या अधिक1200/-2200/-2650/-
6अधिकतम कटौती1500/-2500/-3000/-
State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998
क्रमांकविषयआदेश संख्याआदेश की दिनांक
1ब्याज दर के लिए राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधन (8.5% से 7.5% प्रति वर्ष)एफ.4(99)एफडी/राजस्व/9217-अप्रैल-20
2राज्य बीमा प्रीमियम दरों में संशोधनF.13(21)FD/राजस्व/76 भाग13-मार्च-20
3आदेश – राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम, 1998 में प्रीमियम दरों का पुनरीक्षणएफ.13(21)एफडी/राजस्व/76 भाग25-फरवरी-15
4राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधनF.4(36)FD/राजस्व/96 भाग-II16-दिसंबर-10
5कुछ मामलों में राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम, 1998 के तहत बीमा राशि का भुगतानF4(36)FD/RECV/96Pt112-अगस्त-10
6राजस्थान सरकार सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधनF13(21)FD/राजस्व/76 PT31-मार्च-10
7राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधनएफ13(21)/एफडी/राजस्व/7602-मार्च-09
8राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधनF.4(36)FD/राजस्व/96-भाग12-सितंबर-08
9राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधनF.4(36)FD/राजस्व/96 भाग-I22-नवंबर-07
10राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधनF4(99)FD/राजस्व/9210-मई-04
1 1राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधनएफ.4(99)एफडी/आरएआई/9214-मार्च-02
12राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधनएफ.4(36)एफडी/राजस्व/9614-मई-99
13राजस्थान सरकार के कर्मचारी बीमा नियम, 199817-मार्च-98
State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998

SNA वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी “SNA” लिमिट का उपयोग कैसे करें

संपर्क सूत्र 

SIPF विभाग की संपर्क सूची (हिंदी) 01-12-2022 तक

SIPF विभाग की संपर्क सूची (अंग्रेजी) 01-12-2022 तक

State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998

  • एसआईपीएफ मुख्यालय

पता 2-2 ए, बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर – 302006

संपर्क नंबर 0141-2202395, 2202347, 2202348, 2200349, 2201349, 2201336

ई-मेल [email protected]

  • नोडल अधिकारी (आईटी)

नोडल अधिकारी (आईटी) अपर निदेशक (सिस्टम)

संपर्क नंबर 0141-2206333

ई-मेल [email protected]

नोडल अधिकारी (वेबसाइट) विश्लेषक सह प्रोग्रामर (उप निदेशक)

संपर्क नंबर 0141-2206333

ई-मेल [email protected]

नोडल अधिकारी (सतर्कता) वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता), मुख्यालय, जयपुर

संपर्क नंबर 0141-2201858

ई-मेल [email protected]

State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998

🥰🥰👇👇🙏🏻🙏🏻

आग्रह :-आप जानकारी को पढ़ते हुए यहाँ अंत तक पहुंचे हैं तो इसका अभिप्राय हैं कि आपको हमारे दी गयी जानकरी अच्छी लगी हैं अत: आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफोर्म से अवश्य जुड़े 🙏🏻



इस पोस्ट को आप अपने मित्रो, शिक्षको और प्रतियोगियों व विद्यार्थियों (के लिए उपयोगी होने पर)  को जरूर शेयर कीजिए और अपने सोशल मिडिया पर अवश्य शेयर करके आप हमारा सकारात्मक सहयोग करेंगे

❤️🙏आपका हृदय से आभार 🙏❤️

 




नवीनतम अपडेट

EXCEL SOFTWARE



प्रपत्र FORMATS AND UCs

PORATL WISE UPDATES



LATEST RESULTS

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!