संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (Latest CRC Grant) दिशा निर्देश 2024-25 : वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) के कार्यालय कार्यों के संचालन हेतु संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (Latest CRC Grant) का प्रावधान किया गया है। सीआरसी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक व सह-शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों के संचालन एवं विद्यालय में नामांकन वृद्धि के प्रयास एवं ठहराव सुनिश्चित करने जैसे कार्यों की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कर नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेंगे। साथ ही संकुल मे विज्ञान गणित क्लब के बेहतर संचालन हेतु भी राशि जारी कर व्यय के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान गयी है।
समग्र शिक्षा में गतिविधि हेतु प्रावधित बजट का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-
कन्टेजेन्सी | मीटिंग एवं टीए | टी० एल०एम० | फर्नीचर व कम्प्यूटर | योग |
30,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 30,000/- | 80,000/- |
समग्र शिक्षा अन्तर्गत सत्र 2024-25 में 10259 सीआरसी के लिये प्रावधित बजट राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(A) सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग (व्यय) हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं-
1. कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीडिंग, शाला सिद्धि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का व्यय शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड़ बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी ।
- पीईईओ / यूसीईईओ को उपलब्ध करवाई जा रही राशि में से 15,000/- रूपये पीईईओ / यूसीईईओ सहित अधीनस्थ विद्यालयों में सघन वृक्षारोपण कार्य म पर आवश्यकतानुसार उपयोग लिए जाने है। वृक्षों की देखरेख इनसे जुड़ाव के लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षकों को कम से कम एक वृक्ष गोद लेने हेतु पाबन्द करें। वृक्षारोपण व इससे जुड़े कार्यों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट की जानी है। वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यों के लिए यूथ व ईको क्लब में भी पृथक से निर्देशित किया गया है।
2. मीटिंग, टी.ए ग्रान्टस द्वारा विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सीआरसी विद्यालय पर प्रतिमाह एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जाए। बैठक में उपस्थित होने वाले अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जायेगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार टी. ए. दिया जायेगा ।
3. टीएलएम ग्रान्ट से सीआरसी विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान विषय के शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिये विषय को समझने में उपयोगी टीएलएम का निर्माण किये जाने के लिये प्रेरित किया जाकर सीआरसी स्तर पर आवश्यक रूप से न्यूनतम दो कार्यशाला आयोजित कर इन विषयों के लिये शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जायेगा। इस टीएलएम का उपयोग कक्षागत शैक्षिक गतिविधियों में किया जायेगा।
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4. फर्नीचर व कम्प्यूटर सीआरसी विद्यालय के संस्था-प्रधान द्वारा अपने कार्यालय में फर्नीचर व कम्प्यूटर के उपयोग हेतु राशि का व्यय किया जाना है। फर्नीचर व कम्प्यूटर की राशि का उपयोग बाजार के वास्तविक मूल्य में ही किया जाए। सामग्री क्रय में प्रतिष्ठित कम्पनियों को वरीयता दी जाए। राशि उपयोग में पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति बनाई जाए-
(1) संस्थाप्रधान : अध्यक्ष
(2) एसएमसी / एसडीएमसी : 2 सदस्य
(3) लेखाकार्मिक : 1 सदस्य
5. अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन करने हेतु की जाने वाली यात्रा के व्यय का समायोजन वित्त विभाग के यात्रा नियमानुसार करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित संख्यानुसार अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन किया जायेगा। अधीनस्थ विद्यालयों की मॉनीटरिंग / समीक्षा के दौरान किये जाने वाले कार्य कक्षाओं के अवलोकन के समय विद्यार्थी आकलन रिपोर्ट तैयार करना मीड-डे मील की मासिक समीक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करना । प्रतिमाह अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित कर शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करना एसएमएसी की बैठक आयोजन की स्थिति की समीक्षा / मानीटरिंग करना सत्र समाप्ति पश्चात आगामी सत्र हेतु कार्य-योजना बनवाकर क्रियान्वयन करना ।
(B) मॉनीटरिंग
1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि (Latest CRC Grant ) एवं दिशा निर्देश 2024-25 समस्त सीआरसी कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें ।
2. जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण एवं राशि उपयोग की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी।
3. राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है.
जुलाई से सितम्बर | अक्टूबर से दिसम्बर | जनवरी से 15 फरवरी तक |
---|---|---|
40% | 30% | 30% |
4. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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(c) राशि उपयोग हेतु लेखा सम्बन्धी सामान्य निर्देश
- सीआरसी ग्रान्ट्रा की राशि अति० जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एस.एन. ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात सीबीईओ द्वारा प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी यूसीईईओ को प्रावधानानुसार राशि एस. एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति दी जायेगी।
- परिषद कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि आहरण प्रदान करने की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा ।
- राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना है। अतः क्रय की जाने वाली सामग्री में “राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013” की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे ।
- मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक राशि उपयोग करने पर सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राशि वसूली की जाएगी।
- सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र-2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र- 3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे ।
- जिला / ब्लॉक / संकुल कार्यालय द्वारा संलग्न प्रपत्र में राशि उपयोग की सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करेंगे।
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विशेष : परिषद कार्यालय से एस. एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त तीन दिवस में जिला कार्यालय चरणबद्ध रूप से ब्लॉक / पीईईओ, यूसीईईओ को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाना निश्चित करें।
प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस. एन.ए. की व्यय सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।




Latest CRC GRANT EXCEL PROGRAM
इस प्रोग्राम से आप उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं खर्च विवरण माहवार तैयार कर सकते है | जैसे ही आप Voucher Entry करोगे आप का माहवार खर्च विवरण तैयार होता जायेगा |
Latest CRC GRANT EXCEL PROGRAM उपयोग में लेना का तरीका
- सर्वप्रथम आप “School Intro” वाली शीट में अपने विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जिला, सीआरसी का नाम एवं आपके अधीनस्थ विद्यालयों के नाम भरे |
- इसके बाद “Received Amount” वाली शीट में पूर्व की शेष राशि एवं वर्तमान सत्र में प्रावधान एवं हस्तानांतरित राशि भरनी है |
- फिर “Voucher Entry” वाली शीट में भुगतान दिनाक, बिल संख्या व दिनाक, मद का नाम (ड्राप डाउन लिस्ट में से चुने), नाम सामग्री, मात्रा/संख्या, दर, उपयोग का विवरण, पृ.स. आदि की एंट्री करनी है |
बस आपके CRC Grant का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं माहवार खर्च विवरण तैयार हो गये है आप इनका प्रिंट ले सकते है |
(D) उपयोगिता प्रमाण पत्र – 1. सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र-2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र-3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।
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