भारतीय जनगणना 2027 में पूछे जाने वाले 33 प्रश्न / 33 questions of Indian Census 2027 : गृह मंत्रालय (MHA) ने वर्ष 2027 की जनगणना के लिये हाउस-लिस्टिंग (घरों की सूची बनाना) की शुरुआत को अधिसूचित किया है। यह भारत की 16वीं जनगणना की दिशा में पहला आधिकारिक कदम है, जो वर्ष 2011 के पश्चात होने वाली देश की पहली दशकीय (Decadal) जनगणना की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ है।
जनगणना 2027 के प्रमुख बिंदु
चरणबद्ध समय-सीमा: यह दो चरणों में आयोजित की जाएगी—चरण I (2026) में हाउस लिस्टिंग और आवास संगणना (House-listing and Housing Census) तथा चरण II (2027) में जनसंख्या गणना की जाएगी।
हाउस लिस्टिंग का कार्य 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2026 तक किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इसे 30 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करेंगे। भारतीय जनगणना 2027 में पूछे जाने वाले 33 प्रश्न
जनसंख्या गणना की संदर्भ तिथि देश के अधिकांश हिस्सों के लिये 1 मार्च, 2027 होगी, जबकि लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमाच्छादित एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु यह 1 अक्तूबर, 2026 निर्धारित की गई है।
कानूनी आधार: जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 और 17A के तहत भारत के महापंजीयक (RGI)कार्यालय द्वारा संचालित की जा रही है, साथ ही यह अधिसूचना वर्ष 2021 की स्थगित जनगणना हेतु जारी 2020 की पिछली अधिसूचना को प्रभावी रूप से निरस्त करती है।
डिजिटल और स्व-गणना: यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें 15 दिनों की औपचारिक स्व-गणना अवधि का प्रावधान होगा। इस दौरान परिवार गणनाकर्त्ता के आने से पहले ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
इसमें GPS टैगिंग, कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिये ऑफलाइन डेटा संग्रह, क्लाउड पर डेटा संग्रहण तथा लगभग वास्तविक समय की निगरानी हेतु जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली जैसे डिजिटल उपकरण शामिल होंगे।
विस्तारित डेटा बिंदु: हाउस लिस्टिंग में 34 विवरण शामिल होंगे, जिनमें नए मापदंड, जैसे—इंटरनेट की उपलब्धता, स्मार्टफोन स्वामित्व, गैस कनेक्शन का प्रकार (PNG/LPG), वाहनों का वर्गीकरण, पेयजल का स्रोत और अनाज की खपत शामिल हैं।
ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्त्व: इसमें 1931 के बाद पहली बार (अनुसूचित जाति/जनजाति से आगे) राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना शामिल होगी और यह संवैधानिक रोक हटने के बाद भविष्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार बनेगी।
भारतीय जनगणना 2027 में पूछे जाने वाले 33 प्रश्न
भारतीय जनगणना 2027 में पूछे जाने वाले 33 प्रश्न | पूरी जानकारी हिंदी में
परिचय : भारत में जनगणना (Census) एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से देश की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। भारतीय जनगणना 2027 (Indian Census 2027) इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग कर डेटा संग्रह किया जाएगा।
इस ब्लॉग पोस्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि जनगणना 2027 में कौन-कौन से 33 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, और इनका क्या महत्व है।
भारतीय जनगणना 2027 का उद्देश्य
जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश की जनसंख्या और उसके विभिन्न पहलुओं का सटीक डेटा एकत्रित करना है। इसके माध्यम से सरकार को निम्नलिखित क्षेत्रों में मदद मिलती है:
6. सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति (Social & Economic Status)
आपकी जाति क्या है?
क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी से संबंधित हैं?
आपकी मासिक आय कितनी है?
क्या आपके पास बैंक खाता है?
7. स्वास्थ्य एवं सुविधाएं (Health & Facilities)
क्या परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति है?
क्या आपके पास स्वास्थ्य बीमा है?
क्या आपने सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ लिया है?
8. डिजिटल एवं तकनीकी जानकारी (Digital Information)
क्या आपके पास मोबाइल फोन है?
क्या आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं?
क्या आपके पास स्मार्टफोन है?
9. अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न (Miscellaneous)
क्या आप पिछले 6 महीनों से इसी स्थान पर रह रहे हैं?
जनगणना 2027 की विशेषताएं
पहली बार डिजिटल जनगणना का व्यापक उपयोग
मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा संग्रह
स्वयं-गणना (Self Enumeration) की सुविधा
डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान
जनगणना का महत्व
भारतीय जनगणना केवल जनसंख्या गिनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के विकास की नींव है।
मुख्य लाभ:
सरकारी योजनाओं का सही लाभ
संसाधनों का उचित वितरण
शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार
रोजगार के अवसरों का सृजन
जनगणना 2027 में आपकी भूमिका
सही और सटीक जानकारी देना
Enumerator (गणनाकर्मी) का सहयोग करना
किसी भी जानकारी को छिपाने से बचना
निष्कर्ष (Conclusion)
भारतीय जनगणना 2027 देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनगणना 2027 में पूछे जाने वाले 33 प्रश्न न केवल जनसंख्या की गणना करते हैं, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का भी पूरा चित्र प्रस्तुत करते हैं।
हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह जनगणना में सही जानकारी देकर देश के विकास में योगदान दे।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. भारतीय जनगणना 2027 कब होगी?
जनगणना 2027 का आयोजन सरकार द्वारा निर्धारित समय पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
Q2. जनगणना में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं?
सामान्यतः 30–35 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जानकारी शामिल होती है।
Q3. क्या जनगणना में दी गई जानकारी सुरक्षित रहती है?
हाँ, सरकार द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।
Q4. क्या जनगणना में ऑनलाइन भाग लिया जा सकता है?
हाँ, 2027 की जनगणना में Self Enumeration (स्वयं गणना) की सुविधा उपलब्ध होगी।
Q5. जनगणना का डेटा कहाँ उपयोग होता है?
यह डेटा सरकारी योजनाओं, नीतियों और विकास कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है।
Q6. अगर कोई गलत जानकारी देता है तो क्या होगा?
गलत जानकारी देना कानूनन अपराध हो सकता है और इससे सरकारी योजनाओं पर प्रभाव पड़ता है
Final Words
यदि आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो जनगणना 2027 में भाग लेना आपका कर्तव्य है। सही जानकारी देकर आप देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय प्रबंधन के लिए यह अवकाश सूची अत्यंत उपयोगी है। इसमें शैक्षणिक सत्र 2026–27 के दौरान आने वाले प्रमुख त्यौहार, साप्ताहिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश (CL) तथा संस्था प्रधान अवकाश (HML) का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस सूची के माध्यम से आप विद्यालय की शैक्षणिक योजना, परीक्षाओं की तैयारी एवं अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कर सकते हैं।
Casual Leave Calendar 2026-27
विशेष रूप से लाल रंग में दर्शाए गए दिवस आकस्मिक अवकाश (CL) तथा संस्था प्रधान अवकाश (HML) को इंगित करते हैं, जो विद्यालय के सुचारु संचालन एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य अवकाशों में राष्ट्रीय एवं धार्मिक त्यौहार सम्मिलित हैं, जिससे विद्यार्थियों एवं स्टाफ को समय रहते अवकाश की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।
Casual Leave Calendar 2026-27
📌 कृपया इस उपयोगी जानकारी को अपने सहकर्मियों एवं विद्यार्थियों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि सभी पूर्व नियोजन कर सकें और अपने कार्यों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकें।
📊 अवकाश तालिका (Month-wise)
🔷 अप्रैल 2026
दिनांक
वार
अवकाश / विवरण
11 अप्रैल
शनिवार
महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती
12 अप्रैल
रविवार
साप्ताहिक अवकाश
13 अप्रैल
सोमवार
CL (आकस्मिक अवकाश) / HML (संस्था प्रधान अवकाश)
14 अप्रैल
मंगलवार
डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती
🔷 जून 2026
दिनांक
वार
अवकाश / विवरण
26 जून
शुक्रवार
मोहर्रम
27 जून
शनिवार
CL (आकस्मिक अवकाश) / HML (संस्था प्रधान अवकाश)
28 जून
रविवार
साप्ताहिक अवकाश
🔷 अगस्त 2026
दिनांक
वार
अवकाश / विवरण
26 अगस्त
बुधवार
बचपन दिवस
27 अगस्त
गुरुवार
CL (आकस्मिक अवकाश) / HML (संस्था प्रधान अवकाश)
28 अगस्त
शुक्रवार
रक्षाबंधन
29 अगस्त
शनिवार
CL (आकस्मिक अवकाश) / HML (संस्था प्रधान अवकाश)
30 अगस्त
रविवार
साप्ताहिक अवकाश
🔷 सितंबर 2026
दिनांक
वार
अवकाश / विवरण
4 सितंबर
शुक्रवार
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
5 सितंबर
शनिवार
CL (आकस्मिक अवकाश) / HML (संस्था प्रधान अवकाश)
6 सितंबर
रविवार
साप्ताहिक अवकाश
🔷 नवंबर 2026
दिनांक
वार
अवकाश / विवरण
22 नवंबर
रविवार
साप्ताहिक अवकाश
23 नवंबर
सोमवार
CL (आकस्मिक अवकाश) / HML (संस्था प्रधान अवकाश)
24 नवंबर
मंगलवार
गुरु नानक जयंती
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
NCERT NISHTHA Online Courses 2026 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development – CPD) के उद्देश्य से संचालित एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। NISHTHA (National Initiative for School Heads’ and Teachers’ Holistic Advancement) का मुख्य लक्ष्य शिक्षकों, विद्यालय प्रमुखों और शैक्षिक प्रशासकों को नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप सशक्त बनाना है।
ये कोर्स ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होते हैं, जिससे देश के किसी भी हिस्से से शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 2026 के लिए NISHTHA कोर्स को और अधिक व्यावहारिक, परिणामोन्मुखी और तकनीक-आधारित बनाया गया है।
NISHTHA Courses (ECCE & FLN)
1. ECCE (Early Childhood Care and Education)
Ncert Nishtha Online Courses 2026 में ECCE कोर्स का उद्देश्य 3 से 8 वर्ष के बच्चों के सर्वांगीण विकास को समझना और शिक्षकों को बाल-केंद्रित शिक्षण पद्धतियों से परिचित कराना है। इस कोर्स में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है:
📌 ध्यान दें: सभी कोर्स DIKSHA पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आप DIKSHA वेबसाइट/ऐप में जाकर सर्च बॉक्स में “NISHTHA 2026” टाइप करके भी संबंधित कोर्स खोज सकते हैं
निष्कर्ष
NCERT NISHTHA Online Courses 2026 शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे अपने शिक्षण कौशल को आधुनिक, प्रभावी और बाल-केंद्रित बना सकते हैं। ECCE & FLN कोर्स से नींव मजबूत होती है, General CPD Courses से व्यापक व्यावसायिक विकास होता है, और Nano Courses से विशिष्ट कौशल तेजी से अर्जित किए जा सकते हैं।
ये सभी कोर्स मिलकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शिक्षकों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं।
सहायता के लिए (Support):
नामांकन या तकनीकी सहायता के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं:
यहाँ आपकी सुविधा के लिए राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के कार्मिको के लिए श्री उम्मेद तरड द्वारा तैयार लेटेस्ट INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE BY UMMED TARAD 2025-26 आयकर गणना सोफ्टवेयर अपलोड किया गया हैं | जिसे आप नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाऊनलोड कर सकते हैं |INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE BY UMMED TARAD 2025-26, उम्मेद तरड एक्सल प्रोग्राम इसके अलावा आप श्री हिरा लाल जाट द्वारा तैयार आयकर गणना का एक्सल प्रोग्राम भी उपयोग में ले सकते हैं
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📚 Tuition Fee Rebate Under 80C
🌻 आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80 सी के तहत ट्यूशन शुल्क की राशी से कर लाभ क्लेम किया जा सकता है जो की कर लाभ की राशि प्रति वर्ष धारा 80 सी की समग्र सीमा 1.5 लाख रुपये सीमा में है।
🫴 कितने बच्चों के लिए कर लाभ ? लाभ दो बच्चों के लिए भुगतान की गई फीस के लिए लागू होता है। इसलिए अगर किसी दंपत्ति के चार बच्चे हैं, तो दोनों कर लाभ का दावा कर सकते हैं क्योंकि दोनों की दो बच्चों की अलग-अलग सीमा होती है।
🫴 क्या सभी संस्थान छूट हेतु पात्र हैं? भारत में स्थित किसी भी पंजीकृत विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के समय या कभी भी वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की जाने वाली ट्यूशन फीस कर लाभ के लिए योग्य है।
🫴 किस प्रकार की शिक्षा ? किसी भी प्ले स्कूल की गतिविधियों, प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं, कॉलेज डिग्री सहित पूर्णकालिक शिक्षा होनी चाहिए। संस्था निजी या सरकारी हो सकती है।
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श्री हीरा लाल जाट सर
अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायमलवाडा तह. बापिनी जिला- जोधपुर
आप मित्रो से आग्रह हैं कि हमने बड़ी मेहनत से इस आर्टिकल की 💯% शुद्धता के साथ, सटीक और ऑफिशियल जानकारी आपके लिए एकत्र करके SHARE की हैं | इस कार्य में हमारे मित्रो की टीम ने मिलकर सहयोग किया हैं 🙏🏻 अत: आप इस पोस्ट के लिंक को अपने मित्रो, साथियों और सहकर्मियों तक सोशल मिडिया प्लेटफोर्म पर जरूर शेयर करें और नीचे दिए सोशल मीडिया से जरूर जुड़े|
आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी नवीन जानकारी जरूर देखें
Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया
Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया : नमस्कार। शिक्षक बंधुओं, इस आर्टिकल में हम आपके लिए विद्यालय या अपने किसी भी कार्यालय में नकारा सामग्री जो आपके विद्यालय या कार्यालय की आवश्यक जगह को रूद्ध रही हैं या रोक रही है उसका निस्तारण करके आप अपने विद्यालय या कार्यालय में जगह खाली करा सकते हैं और उसका एक सदुपयोग आप कर सकते हैं।
यहाँ हमारे अनुभवी जानकार श्री के एल सेन के द्वारा नकारा सामग्री का निस्तारण किस प्रकार किया जाना चाहिए और कौन कौन से प्रपत्र या फॉर्मेट आपको संधारण करने होते है, इन सब के बारे में जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं नकारा सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया को…..
Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया
Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया
Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया :-
एस. आर. 05 तैयार करना (GF&AR Vol.I PART – II Rule 17 (1))
एस.आर. 5 में नकारा/ अनुपयोगी सामान की सूची तैयार की जाएगी।
एस. आर. 5 पर कार्यालयाध्यक्ष, पुस्तकालय प्रभारी / भण्डार प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे।
यदि कोई प्रयोगशाला का सामान हो, ऐसी स्थिति में प्रयोगशाला प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे। (Click here to download SR 5 )
सामान को अनुपयोगी घोषित करने से पूर्व संबंधित अधिकारी उस वस्तु के उपयोग की न्यूनतम अवधि को ध्यान में रखेंगे। (जी.एफ.एण्ड ए.आर. के भाग।।) (भण्डार की वस्तुओं की न्यूनतम उपयोग की अवधि देखने के लिये यहां क्लिक करें)
अनुपयोगी/अप्रचलित वस्तुओं का निरीक्षण एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार यथास्थिति होंगे। Process of disposal of unusable materials
निरीक्षण / सर्वेक्षण समिति का गठन (GF&AR Vol.I PART-II Rule 18)
A. रू 10लाख से कम पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति–
वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी
AO/AAO-I/AAO-II/Jr.Accountant
विशेषज्ञ ( सामान की प्रकृति अनुसार )
B. रू 10 लाख एवं अधिक पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति-
वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी
F.A./C.A.O./Sr.AO/AO/AAO-I
विशेषज्ञ (सामान की प्रकृति अनुसार )
नोटः-
1 मूल्यवान मशीनरी / उपकरण के निस्तारण हेतु विशेषज्ञ अथवा अधिकृत विक्रेता से रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।
कम्प्यूटर से संबंधित सामग्री की स्थिति में IT Policy 2015 के प्रावधानों की पालना करना आवश्यक होगा। एस. आर. 5 में अंकित सामान के निरीक्षण उपरान्त उक्त समिति अपनी रिपोर्ट एस. आर. 6 में प्रस्तुत करेगी ।
अनुपयोगी सामान की सर्वे रिपोर्ट प्रारूप एस.आर. 6 में तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट पर समिति के सदस्य तथा सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।(Download SR-6)
आरक्षित मूल्य का निर्धारण GF&AR Vol.I PART-II Rule 21 (iv) : आईटम की किस्म यथा अखबार, पुस्तकें, लोहे का सामान, पीतल का सामान इत्यादि के अनुसार आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जाएगा।
5 लाख या इससे अधिक मूल्य की वस्तुओं के मामलों में निरीक्षण के लिए बनी समिति में वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, वित्तीय सलाहकार/लेखाधिकारी एवं तकनीकी अधिकारी, जिसे वस्तुओं का ज्ञान हो, होंगे।
पुराने टाइपराईटर का निस्तारण राजकीय मुद्राणालय जयपुर द्वारा किया जायेगा। Process of disposal of unusable materials
नीलामी कमेटियों का गठन जी.एफ. एण्ड ए. आर. के भाग ।। के आर.एन.(1) में दिया गया है। आरक्षित मूल्य वस्तुओं का निरीक्षण करने वाली समिति द्वारा निश्चित किया जाएगा।
नीलामी में भाग लेने वाली फर्मों से बयाना राशि 2 प्रतिशत न्यूनतम 500/अधिकतम 50000/- ली जाए जिसका निर्धारण नीलामी कमेटी द्वारा किया जाएगा।
अनुपयोगी घोषित करने का आदेश जारी करना (GF&AR Vol.I PART-II Rule 17) : सामान को अनुपयोगी घोषित करने हेतु अनुलग्नक ‘ख’ में उल्लेखित सामान की न्यूनतम उपयोगिता अवधि एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (खण्ड-1) भाग- II में उल्लेखित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के आईटम संख्या – 11 में प्रदत्त शक्तियों को ध्यान में रखना है।
व्ययन समिति का गठन (GF&AR Vol.I PART-II Rule 22)
(A) रू 2 लाख तक के पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति-
कार्यालयाध्यक्ष
AAOI/AAO-II/Jr. Accountant
कोषाधिकारी का प्रतिनिधि – AAO-I/AAO-II/Jr. Accountant
(B) रू 2 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम तक के पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति—
कार्यालयाध्यक्ष
AO/AAO-I/AAO-II/Jr. Accountant
कोषाधिकारी का प्रतिनिधि – AO / AAOI/AAO-II/Jr. Accountant
(C) रू 10 लाख एवं अधिक पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति-
विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित वरिष्ठतम अधिकारी
कार्यालयाध्यक्ष
विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी का प्रतिनिधि जो किAAO – II से कम पदधिकारी ना हो। पुस्तक मूल्य रू 15 लाख से अधिक होने पर – AAO-II
(D) रद्दी कागज हेतु –
कार्यालयाध्यक्ष
AAO-I/AAO-II/Jr.Accountant
मोटर यान एवं भारी मशीनें और उपकरणों के लिए-
नियंत्रक, राज्य मोटर गैराज विभाग, राजस्थान, जयपुर – चेयरमैन
वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापित (सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा नामित ) – सदस्य
मोटर गैराज विभाग का लेखा संवर्ग का वरिष्ठतम अधिकारी- सदस्य
स्टोर इंचार्ज (तकनीकी अधिकारी) राज्य मोटर गैराज विभाग – सदस्य सचिव
जब एक मोटर वाहन अनुपयोगी घोषित कर दिए जाए और इन्हें मोटर गैराज, जयपुर में लाना साध्य / मितव्ययी नहीं है, इन्हें निम्नलिखित गठित समिति द्वारा सम्बन्धित जिले में नीलाम किया जाएगा-
जिला कलेक्टर या इसका नाम निर्देशिती जो जिला स्तरीय अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो – अध्यक्ष
सम्बन्धित कार्यालय का वरिष्ठतम अधिकारी जो जिला स्तरीय अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो – सदस्य सचिव सदस्य
जिला कोषाधिकारी – सदस्य
तकनीकी अधिकारी – सदस्य
Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया
रुपये 50,000 तक का अनुपयोगी सामान होने पर स्थानीय अनुपयोगी सामान के व्यवसायियों (कबाड़ी) को पत्रों द्वारा सूचित कर दिया जाए तथा 7 दिन की नोटिस अवधि दी जाए। प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड पर लगाए।
प्रचार कहा करना हैं –
समस्त क्षेत्रीय और खण्डीय मुख्यालय
जीएसटी रजिस्टर्ड बोलीदाता (न्यूनतम तीन )
रुपये 50,000 से 2.50 लाख तक का अनुपयोगी सामान होने पर स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित की जावे तथा 10 दिन की नोटिस अवधि दी जाए।
प्रचार कहा करना हैं –
समस्त क्षेत्रीय और खण्डीय मुख्यालय केनोटिस बोर्ड
एक क्षेत्रीय / राज्य स्तरीय समाचार पत्र स्थानीय संस्करण
रुपये 2.50 लाख से 10 लाख तक के अनुपयोगी सामान के लिए अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित की जाए तथा 15 दिन की नोटिस अवधि दी जाए।
प्रचार कहा करना हैं –
समस्त क्षेत्रीय और खण्डीय मुख्यालय के नोटिस बोर्ड
एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र
10 लाख से अधिक पर 20 दिन की नोटिस अवधि दी जाए। Process of disposal of unusable materials
प्रचार कहा करना हैं –
समस्त क्षेत्रीय और खण्डीय मुख्यालय के नोटिस बोर्ड
एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र
एक राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्र
NITS प्रकाशित करने वाला कोई एक Trade Journal
ऐसे यानों का व्ययन, जिनके सुसंगत दस्तावेज नहीं है या जिनका रजिस्ट्रीकरण नहीं हो सका था, यानों के चेसिस / इंजन इत्यादि का सुसंगत दस्तावेज रखने के पश्चात् पुराने लोहे (स्क्रेप) के रूप में नीलाम की अनुमति दी जा सकेगी।
अधिकतम बोलीदाता जिसके नाम बोली छोडी जाती है, से 25 प्रतिशत राशि उसी समय तथा शेष माल सुपुर्दगी के समय ली जाएगी।
माल उठाने के लिए 3 से 7 दिन का समय दिया जाएगा। Process of disposal of unusable materials
अन्य बोलीदाता की धरोहर राशि उसी दिन लौटा दी जाएगी। Process of disposal of unusable materials
नीलामी की राशि पर प्रचलित दरों पर वेट की राशि भी ली जाएगी।
निर्धारित अवधि में माल नहीं उठाने पर 25 प्रतिशत जमा राशि जब्त कर ली जाए।
नीलामी से प्राप्त राशि अगले दिन राजकोष में आमद मद में वेट की राशि सेल टेक्स के हेड में जमा करवाई जाए।
वाहनों को अनुपयोगी करने की शक्तियाँ (जी.एफ. एण्ड ए. आर. के भाग ।। परिशिष्ठ ’बी’) में दी गई है।
नीलामी के पश्चात् विक्रय लेखा प्रारूप एस. आर.-7 में तैयार किया जाता है। (Download SR-7)
बयाना / अमानत राशि (GF&AR Vol.I PART-II Rule 24) : पुस्तक मूल्य का 2 प्रतिशत, न्यूनतम 500 /- अधिकतम 50,000/-
विक्रय लेखा एस. आर. 7 (GF&AR Vol.I PART-II Rule 23) एस. आर. 07 नीलामी के दिन तैयार किया जाएगा। इस पर व्ययन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होगें । कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी के प्रतिनिधि के अभाव में नीलामी का कार्य सम्पन्न नहीं किया जाएगा।
जी.एस.टी. सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाया जाएगा।
निरीक्षण/सर्वेक्षण समिति एवं व्ययन समिति में सदस्य संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है।
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
(ख) 1 लाख रुपये एवं इससे अधिक किन्तु 5 लाख से कम मूल्य के सामानों के लिए–
(1) उप विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी जो विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा-सदस्य सचिव
(2) कार्यालयाध्यक्ष, सदस्य
(3) विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय का लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी सदस्य
(4) कोषागार अधिकारी या सहायक उपकोषागार अधिकारी सदस्य
(ग) 30,000 रुपये से अधिक किन्तु 1 लाख से कम मूल्य के सामानों के लिए–
(1) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी सदस्य सचिव
(2) क्षेत्रीय अधिकारी (रीजनल आॅफिसर) द्वारा या यदि क्षेत्रीय अधिकारी न हो तो विभागाध्यक्ष द्वारा नामित सहायक लेखा अधिकारी / लेखाकार सदस्य।
(3) कोषागार अधिकारी द्वारा नामित सहायक/उप/कोषागार अधिकारी जहाँ पृथक उप कोषागार हो वहाँ संबंधित सहायक / उप कोषागार अधिकारी सदस्य। Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया
(1) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी सदस्य सचिव
(2) विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखा अधिकारी/लेखाकार यदि ये दोनों उसी स्थान पर हांे जहाँ कार्यालयाध्यक्ष का स्थान है तथा वह अन्यथा प्रकार से कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में पदस्थापित है – सदस्य।
Process of disposal of unusable materials रद्दी कागज के लिए
(क) 30,000 रुपये से अधिक मूल्य के रद्दी कागजों के लिए-
(1) उप विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी जो विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा, सदस्य सचिव।
(2) संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, सदस्य।
(3) विभाग का वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी सदस्य।
(ख) 10,000 रुपये से अधिक किन्तु 30,000 रुपये तक मूल्य के रद्दी कागजों के लिए-
(1) क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष सदस्य सचिव।
(2) उनके विभाग का लेखाधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/लेखाकार सदस्य।
(3) कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो, सदस्य।
(ग) 10,000 रुपये मूल्य तक के रद्दी कागजों के लिए-
(1) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी सदस्य सचिव।
(2) कार्यालय का लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार सदस्य।
(3) कार्यालय अधीक्षक/कार्यालय सहायक सदस्य।
नोट :– प्रतिवर्ष वित्त विभाग द्वारा उक्त सीमा में शिथिलीकरण किया जाता है। उस सीमा के अध्यधीन नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया
कक्षा 12 के लिए राजीनीति विज्ञान के नोट्स शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
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