राजस्थान सरकार कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी 2024

राजस्थान सरकार कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी 2024

Rajasthan Transfer Policy 2024 (राजस्थान ट्रांसफर पॉलिसी 2024, / राजस्थान स्थानान्तरण पॉलिसी 2024 : राजस्थान में 3 साल से पहले नहीं होगा तबादला:कर्मचारी को 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में करनी होगी नौकरी; बनेगी ट्रांसफर पॉलिसी Rajasthan Transfer Policy 2024 सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई पॉलिसी हुई जारी यहाँ से करे आवेदन राज्य चलाने वाले लोग इस बारे में नए नियम बना रहे हैं कि वे श्रमिकों को विभिन्न स्थानों पर कैसे ले जाएं। इन नियमों का उपयोग हर बार तब किया जाएगा जब किसी को नई नौकरी के स्थान पर जाने की आवश्यकता होगी ।

केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग जगहों पर जाने का नियम बनाने जा रही है। वे इस नियम पर काम करना शुरू कर रहे हैं इस नियम के लिए सरकार ने कुछ निर्देश दिये हैं निर्देशों के मुताबिक राज्य कर्मचारियों को 3 साल से पहले दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता इस पॉलिसी में कुछ अन्य नियम भी हैं ।

Rajasthan Transfer Policy 2024 (राजस्थान ट्रांसफर पॉलिसी 2024, / राजस्थान स्थानान्तरण पॉलिसी 2024
Rajasthan Transfer Policy 2024 (राजस्थान ट्रांसफर पॉलिसी 2024, / राजस्थान स्थानान्तरण पॉलिसी 2024

Rajasthan Transfer Policy 2024

Rajasthan Transfer Policy 2024 राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी प्रस्तावित Rajasthan Transfer Policy 2024 के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 04.04.2024 को आयोजित बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राज्य के समस्त राजकीय विभागों /उपक्रमों/ बोर्ड / निगमा व अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी पूर्वानुमय एवं यथासंभव एकरूप बनाये रखने की दृष्टि से इस विभाग द्वारा तैयार किये गये स्थानान्तरण संबंधी प्रस्तावित Rajasthan Transfer Policy 2024 / सामान्य दिशा-निर्देश जारी किये है |

समस्त विभाग इन दिशा-निर्देशों को यथासंभव समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेकहोल्डर्स / लाभार्थियों / कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर एक माह में विभाग की Rajasthan Transfer Policy 2024 / दिशा-निर्देश तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाने की बात कही।
साथ ही स्थानान्तरण संबंधी एक वृहद् Online पोर्टल सृजित किये जाने हेतु समस्त विभाग अपनी विभागीय आवश्यकताओं एवं वांछित तकनीकी प्रावधानों से अविलम्ब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग निर्देश जारी किये।

स्थानान्तरण संबंधी प्रस्तावित दिशा-निर्देश

Rajasthan Transfer Policy 2024 राज्य के समस्त राजकीय विभागों / उपक्रमों/ बोर्ड / निगमों व अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के सेवा काल के दौरान किये जाने वाले स्थानान्तरण को सरल, पारदर्शी, एक निश्चित समय अवधि एवं एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है:-

(I) उक्त दिशा-निर्देश निम्नांकितों पर लागू होंगे :-

  1. स्थानान्तरण दिशा-निर्देश / Rajasthan Transfer Policy 2024 समस्त राजकीय विभागों / उपक्रमों/ बोर्ड / निगमों व अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत राजपत्रित / अराजपत्रित समस्त लेवल एवं संवर्गों के कर्मचारियों पर लागू होंगे।
  2. यह दिशा-निर्देश केवल प्रशिक्षण काल ( Probationary period) को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर ही लागू होंगे, अर्थात् प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।

(II) उक्त दिशा-निर्देश निम्नांकितों पर लागू नहीं होंगे :-

  1. राज्यपाल सचिवालय 2. विधानसभा सचिवालय 3. राज्य निर्वाचन आयोग

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(III) Rajasthan Transfer Policy 2024 के अनुसार स्थानान्तरण प्रक्रिया

  1. विभाग स्थानान्तरण नीति / Rajasthan Transfer Policy 2024 का अपने विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों की स्टेकहोल्डर्स/लाभार्थियों के मुख्य प्रतिनिधिगण से चर्चा उपरांत स्वयं के स्तर पर उक्त दिशा-निर्देशों को सम्मिलित करते हुये सृजन करेगा। विभाग द्वारा सृजित स्थानान्तरण नीति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति हेतु भिजवायी जावेगी । प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
  2. सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानान्तरण किये जाने योग्य पद एवं स्थान / जिले में संभाव्य रिक्त पदों का विवरण प्रति वर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट / नोटिस बोर्ड पर प्रकटन / प्रकाशन किया जावेगा। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है।
  3. विभागों के स्तर पर तैयार नीति / दिशा-निर्देशों / Rajasthan Transfer Policy 2024 में राजपत्रित / अराजपत्रित कार्मिकों के भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं व महत्व को ध्यान में रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति एवं पोर्टल में पृथक-पृथक व्यवस्था रखी जावे ।
  4. विभागानुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए A एवं B केटेगरी/श्रेणी बनाकर जिन विभागों में दो हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन विभागों को A श्रेणी में रखा जावे तथा दो हजार से कम कार्मिकों वाले विभागों को B श्रेणी में रखा जावे। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सुझावों एवं विचार विमर्श उपरांत स्थानान्तरण हेतु ये गाइडलाइन्स तैयार की गई है। A श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन्स को समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेकहोल्डर्स / लाभार्थियों / कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर एक माह में स्थानान्तरण नीति तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जावे तथा B श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरण नीति बनाई जावे। हालांकि B श्रेणी के विभाग भी अपने विभाग की विशिष्टता / परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तावित सुझावात्मक स्थानान्तरण नीति में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे।
  5. कार्मिकों का स्थानान्तरण समकक्ष पदों पर ही किया जावे। उच्च / निम्न पदों पर नहीं किया जावे । Rajasthan Transfer Policy 2024
  6. विभाग में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी को सेवाकाल में कम से कम दो वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में विभागीय समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पदस्थापित रखा जावे। जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय / पद नहीं है, उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
  7. विभाग द्वारा DOIT से संपर्क कर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप Online पोर्टल का सृजन करवाया जावेगा।
  8. DOIT द्वारा विभागों के प्रस्तावों के अनुरूप तकनीकी प्रावधान करते हुए एक वृहद Online पोर्टल सृजित किया जावेगा। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल / वेबसाइट पर स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध रिक्त पदों / संभाव्य रिक्त पदों को दर्शित किया जायेगा। स्थानान्तरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन पोर्टल के द्वारा प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र के अभाव में स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जावेगा।
  9. स्थानान्तरण आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला / स्थान जैसी भी स्थिति हो, स्थानान्तरण हेतु उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक In Person Counseling के माध्यम से कार्यवाही की जावेगी। अधिकतम 30 अप्रेल तक स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही Counseling में सम्मिलित किया जा सकेगा।
  10. विभाग द्वारा Counseling की कार्यवाही में स्थानान्तरण करने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी प्रकरण व असाध्य रोग से पीड़ित आवेदकों एवं शहीद के आश्रित सदस्य, दूरस्थ जिलों/ डार्क जोन / हार्ड एरिया में नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिकों को बुलाया जावेगा। तदउपरांत शेष रहे आवेदकों को Counseling में बुलाकर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों एवं अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर विभाग के समक्ष स्तर से निर्णय लिया जाकर स्थानान्तरण किये जाएंगे।
  11. निम्नांकित असाध्य रोग से स्वयं, पति/पत्नी पीड़ित होने पर प्राथमिकता दी जावेगी ।
    • दुर्बल बीमारियां (Debilitating Disorders) जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण (Kidney Transplant) ह्रदय शल्य चिकित्सा-ओपन हार्ट सर्जरी / बाईपास सर्जरी (Heart Surgery-Open Heart/Bypass) तथा डायलिसिस (Dialysis)
    • किसी को गुर्दा (Kidney) या यकृत (Liver) का दान किया गया हो-ऑपरेशन से प्रथम तीन वर्षों के लिए।
    • मनोचिकित्सा रोग (Psychiatric Mental Health Issue)
    • लकवा (Paralysis)
    • स्थायी निशक्तता (Permanent Disability)
    • अंधापन (Blindness)
    • मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb )
    • मानसिक निशक्तता (Mentally Challenged Children) स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निशक्तता
  12. स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी स्थानान्तरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए, अर्थात् एकल कार्मिक वाले कार्यालयों को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानान्तरण किया जावे।
  13. विभाग द्वारा Counseling से संबंधित दस्तावेजों / रिकार्ड को सुरक्षित रखा जावेगा। 14. दूरस्थ जिलों / डार्क जोन / हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों को गुणावगुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि उपरांत इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण हेतु प्राथमिकता दी जावे। दूरस्थ जिलों / डार्क जोन / हार्ड एरिया का चिन्हिकरण / निर्धारण अधिक संख्या में रिक्त रहने वाले पदों की स्थिति, विषम परिस्थितियों एवं विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा सक्षम स्तर पर किया जावे।

(IV) Rajasthan Transfer Policy 2024 के अनुसार स्वयं के आवेदन पर स्थानान्तरण

कार्मिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। 2 वर्ष पूर्ण की गणना प्रति वर्ष की 1 अप्रेल को माना जायेगा, अर्थात् किसी वर्ष विशेष में 1 अप्रेल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा। परन्तु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे:-

  1. दिव्यांगजन
  2. विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला
  3. निम्नांकित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर (स्वयं, पति-पत्नी, आश्रित संतान एवं माता-पिता)
    • दुर्बल बीमारियां (Debilitating Disorders) जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण (Kidney Transplant) हृदय शल्य चिकित्सा-ओपन हार्ट सर्जरी / बाईपास सर्जरी (Heart Surgery Open Heart / Bypass) तथा डायलिसिस (Dialysis )
    • किसी को गुर्दा (Kidney) या यकृत (Liver) का दान किया गया हो- ऑपरेशन से प्रथम तीन वर्षों के लिए।
    • मनोचिकित्सा रोग (Psychiatric Mental Health issue)
    • लकवा (Paralysis)
    • स्थायी निशक्तता (Permanent Disability)
    • अंधापन (Blindness).
    • मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb )
    • मानसिक निशक्तता (Mentally Challenged Children), स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निशक्तता
  4. भूतपूर्व सैनिक
  5. उत्कृष्ट खिलाड़ी
  6. पति – पत्नी, जो अलग-अलग जगह पदस्थापित हों तो जहाँ तक संभव हो उन्हें एक जिले में जैसी भी स्थिति हो, स्थानान्तरित किया जाये।
  7. शहीद के आश्रित परिवार का सदस्य होने की स्थिति में
  8. दूरस्थ जिलों / डार्क जोन / हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों जिन्होंने नियत अवधि तक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। Rajasthan Transfer Policy 2024

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(v) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण

कार्मिकों को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानान्तरण किया जा सकेगा, परन्तु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानान्तरण निम्नांकित परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा:-

  1. कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो, जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टयाः सही पाई गई हो।
  2. कार्मिके के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने पर अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकेगा, ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके।
  3. कर्मचारी की पदोन्नति होने पर जहां तक सम्भव हो, पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जावेगा।

(vi) स्थानान्तरण हेतु विशेष प्रकरण

प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति / Rajasthan Transfer Policy 2024 / विभागों द्वारा तैयार स्थानान्तरण नीति में जिन श्रेणियों के स्थानान्तरण का विवरण समाहित है, उनसे पृथक भी यदि कोई प्रशासनिक रूप से अथवा अन्य प्रकार से विशिष्ट प्रकृति के प्रकरण प्रस्तुत हों तो ऐसे विशिष्ट प्रकृति वाले स्थानान्तरण प्रकरणों को नीति में निर्धारित समयावधि की बाध्यता से मुक्त रखा जावेगा। ऐसे प्रकरणों का स्थानान्तरण सक्षम अनुमोदन उपरांत वर्ष में कभी भी किया जा सकेगा । Rajasthan Transfer Policy 2024

  1. कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अन्तर्विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा।
  2. न्यायिक प्रकरणों के मामले में।
  3. पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदावनति होने की स्थिति में ।
  4. नव नियुक्त कार्मिकों को यथा सम्भव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा।
  5. APO प्रकरणों में स्थानान्तरण / पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जावे। कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा (APO) में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उसे यथा सम्भव किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावेगा।

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(VII) सामान्य दिशा-निर्देश

कार्मिकों के स्थानान्तरण (काउंसलिंग एवं स्वयं के आवेदन / प्रशासनिक कारण से) प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रेल की अवधि में दिशा-निर्देशों / Rajasthan Transfer Policy 2024 के बिन्दु संख्या (II) स्थानान्तरण प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 8 व 9 में वर्णित तिथियों / समय सीमा के अनुरूप किये जा सकेंगे। स्थानान्तरण करते समय निम्नानुसार सामान्य निर्देशों की पालना की जावेगी । Rajasthan Transfer Policy 2024

  1. किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानान्तरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा, परन्तु यदि कार्मिक स्वयं स्थानान्तरण का इच्छुक हो तो स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
  2. कार्मिक का किसी स्थान से स्थानान्तरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानान्तरित / पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा।
  3. यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी विभाग में एक कार्मिक एक ही कार्यालय / अनुभाग में लगातार पांच वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। पांच वर्ष पश्चात् स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परन्तु कार्यालय अथवा अनुभाग से पांच वर्ष के निरन्तर ठहराव के पश्चात् आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानान्तरण कर दिया जावे। कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है।
  4. कार्मिक का स्थानान्तरण समान पद पर ही किया जाये। किसी अन्य पद के विरुद्ध स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।
  5. कार्यव्यवस्थार्थ को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा। यदि स्थानान्तरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति से ही स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
  6. अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानान्तरण के मामलों में प्रचलित नियम / आदेश / निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।
  7. अनुसूचित क्षेत्र से गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण के मामलों में विद्यमान नियम / आदेश / निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

(VIII) Rajasthan Transfer Policy 2024 के अनुसार पर्यवेक्षण

  1. स्थानान्तरण उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किए जायेंगे। दिशा-निर्देशों के विपरीत यद कोई विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने पर उक्त स्थानान्तरण को निरस्त करने के साथ-साथ स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।
  2. इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित विभाग का निरीक्षण करते समय परीक्षण करेंगे कि विभाग द्वारा स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किए गये हैं। जिन मामलों में निर्देशों की अवहेलना दृष्टिगत हो, उसकी सूचना संबंधित अधिकारी के पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक सुधार विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। स्थानान्तरण दिशा-निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जावेगा।

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सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) की विस्तृत जानकारी

सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) की विस्तृत जानकारी

LEARNING OUTCOMES / सीखने के प्रतिफल :- विद्यालयों में अध्यनरत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कई नए प्रयास किये जाते है । इन सबका उद्देश्य विद्यालयी छात्रों में शैक्षिक गुणवत्ता का विकास और अच्छी उपलब्धि स्तर को हासिल करना  होता है ।   जिससे छात्रों के समग्र मूल्यांकन के माध्यम से विकास की एक निश्चित योजना बनाकर उनका उन्नयन किया जा सके .वास्तव में, सीखना एक सतत व व्यापक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है । अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि सीखने के प्रतिफल (LEARNING OUTCOMES) क्या है ?

किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के जो लक्ष्य या दक्षतायें निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं और कक्षा के इतर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें Learning outcomes कहते हैं।

सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक अभी तक पाठ्यक्रम पूरा कराने और परीक्षा के आयोजन पर ही ध्यान देते थे। पढ़ाई से बच्चे के मानसिक स्तर, सामान्य ज्ञान और शैक्षिक ज्ञान में क्या सुधार हुआ, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। सरकार ने इस वर्ष पहल कर लर्निंग आउटकम के मापदंड तैयार किए हैं। किस कक्षा में शिक्षक बच्चे को किस तरह क्या-क्या पढ़ाएंगे और किस कक्षा में बच्चों को कितना ज्ञान होना चाहिए, यह निर्धारित किया गया है।

सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) की विस्तृत जानकारी
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सीखने के प्रतिफल (LEARNING OUTCOMES) क्या है ?

अक्सर शिक्षकों में इस बात की स्‍पष्‍टता नहीं होती कि,

  • किस प्रकार का सीखना आवश्यक है?
  • वे कौन से मापदड हैं  जिनसे इसे मापा जा सकता है?

वे पाठ्यपुस्तक को संपूर्ण पाठ्यक्रम मानकर पाठों के अत में दिए गए प्रश्‍नों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। पाठ्यसामग्री के संदर्भ की भिन्नताओ तथा पढ़ाने के विभिन्न सिद्धांतों को वे ध्यान में नहीं रखते। पठन सामग्री में संदर्भानुसार भिन्‍नताएँ और अपनाई गई शिक्षण तकनीक में विविधता पर सामान्‍यतया ध्‍यान नहीं जाता है, क्‍योंकि इनके आकलन की कोई कसौटी नहीं है।

प्रत्येक कक्षा के सीखने के प्रतिफल शिक्षकों को केवल शिक्षा के वांछित तरीके अपनाने में ही सहायक नहीं है.  बल्‍कि अन्य साझेदारों, जैसे– संरक्षक, माता-पिता, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, समुदाय तथा राज्य स्तर के शिक्षा अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के प्रति सर्तक और ज़िम्‍मेदार भी बनाता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित सीखने के प्रतिफल विभिन्न साझेदारों की ज़िम्मेदारी तथा उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करते हुए और दिशा-निर्देश दे सकता है ताकि विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्र से अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके। इसमें शिक्षक की प्राथमिक भूमिका सीखने की प्रक्रिया में सुगमकर्ता के रूप में होती है।

एक शिक्षक की भूमिका –

बच्‍चे विद्यालय में अपने सीखने के अनुभवों  के साथ प्रवेश करते हैं। विद्यालय बच्‍चे के मौजूदा अनूभवों के आधार पर सीखने की आगामी प्रक्रिया के गठन का दायित्‍व उठाता है। इस प्रकार हम किसी भी स्‍तर की शरुआत बच्‍चे की ‘अधिगम शून्यता’ से नहीं करते। एक शिक्षक, जो कि विद्यार्थियाें के सीखने का परामर्शदाता और सगुमकर्ता है, को भिन्‍न शिक्षणशास्‍त्रीय तकनीकों और बच्‍चेकी सीखने में उन्‍नति के प्रति भी जागरूक बनाना आवश्‍यक है।

सीखने के प्रतिफल को बेहतर कैसे बनायें –

सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान सतत एवं मूल्यांकन का उपयोग करें।

वर्तमान परिप्रेक्ष्‍य में विद्यार्थी और शिक्षक के अलावा माता-पिता, समुदाय के सदस्‍य और शैक्षिक प्रशासकों को भी विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्‍चों  की सीखने संबंधी उन्‍नति पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है।

सीखने की निरन्तरता को ध्‍यान में रखते हुए व्‍यवस्‍था को यह जानकारी देना कि बच्‍चेने सटीक रूप से क्‍या सीखा, एक चनुौती भरा कार्य होता है।

राष्‍ट्रीय शैक्षिक अनसुंधान और प्रशिक्षण परिषद (ए्नसीईआरटी) के द्वारा विद्यालय से संबंधित सभी हितग्राहियों को शामिल करते हुए सीखने की संप्राप्तियों (Learning outcomes)को निर्धारित किया गया है ये बेंच मार्क के रूप में चिन्हित किये गए है क्योंकि इनकी प्राप्ति के बगैर छात्रों के सर्वागींण विकास की बात उचित नही है.


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LEARNING OUTCOMES (सीखने के प्रतिफल) क्यों ?

  1. प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चों के सीखने सम्बन्धी प्रगति पर नज़र बनाये रखने की जरुरत है । इसके लिए आवश्यकता है की शिक्षको को कुछ मानदंड उपलब्ध करवाए जाये जिनकी सहायता से आपेक्षित सीखने के स्तर का आकलन किया जा सके।
  2. सीखने की निरन्तरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक एवं शिक्षा व्यवस्थासे जुड़े सभी अधिकारियो एवं अभिभावकों यह जानना आवश्यक है कि बच्चे ने सटीक रुप से कक्षा में क्या सीखा? इन्ही मापदंडो को “सीखने का प्रतिफल ” के रुप में परिभाषित किया गया है अर्थात जो कुछ भी बच्चे ने सीखाहै उसको जाचने अथवा उस परिणाम को देखने के मापदंड को अधिगम प्रतिफल के रुप में देखा जा सकता है ।

LEARNING OUTCOMES (सीखने के प्रतिफल) की आवश्यकता –

  1. निः शुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की क्रियान्वित अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तायुक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु ।
  2. आयु अनुररोप अपेक्षित स्तर , कौशल विकास एवं गुणवक्तायुक्त शिक्षा को परिभाषित करने हेतु ।
  3. शैक्षिक उदेश्यो की पूर्ति की सटीक जॉच हेतु ।
  4. राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयास अन्तर्गत ।
  5. राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पायदान पर अवस्थित करने के प्रयास के क्रम में ।

LEARNING OUTCOMES पर अपनी अधिक समझ बनाने के लिए आप नीचे दिये गए link पर जा सकते हैं-

LEARNING OUTCOMES
कक्षा 1वीं से 8वीं
Open
LEARNING OUTCOMES
सेकेन्डरी स्तर
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कक्षावारसीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) के स्तर पर अपनी अधिक समझ बनाने के लिए आप नीचे सारणी में दिये गए link पर जा सकते हैं

कक्षावार सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) के स्तर

प्राथमिक स्तरउच्च प्राथमिक स्तर
कक्षा 1कक्षा 6
कक्षा 2कक्षा 7
कक्षा 3कक्षा 8
कक्षा 4
कक्षा 5

प्रारंभिक स्तर पर कक्षावार सीखने के प्रतिफल

आईये हम जानें प्राथमिक स्तर पर कक्षावार 1 से 8 तक लर्निंग आउटकम (LEARNING OUTCOME) पर आधारित माहवार प्रश्न क्या -क्या हो सकते है ? जिससे हम अपने शिक्षण को गुणवत्ता आधारित बना सकें …

प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल
अधिगम परिणाम – 1-5 LOs (हिन्दी)
अधिगम परिणाम – 6 -8 LOs (हिन्दी)

सेकेन्डरी स्तर पर सीखने के प्रतिफल

सेकेन्डरी स्तर पर सीखने के प्रतिफल-हिन्दी 
सेकेन्डरी स्तर पर सीखने के प्रतिफल-अंग्रेजी 
सेकेन्डरी स्तर पर सीखने के प्रतिफल

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विद्यालयों में कार्यभार हस्तान्तरण की विस्तृत जानकारी यहाँ से जाने

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Transfer of charge in schools / विद्यालयों में कार्यभार हस्तान्तरण की विस्तृत जानकारी :- नमस्कार इस आलेख के अंदर हम जानेगे कि विद्यालयों में कार्यभार स्थानांतरण की विस्तृत कार्यवाही क्या होती है अगर कोई नया संस्थाप्रधान ज्वॉइन करें तो वह उस संस्थाप्रधान से किस प्रकार विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड अपने हस्तान्तरण में लेंगे अथवा किसी विद्यालय में संस्था प्रधान का पद रिक्त होने की स्थिति में किस व्यक्ति को चार्ज मिलेगा इसके बारे में इस आर्टिकल में विस्तार से जानकारी हमने शेयर की है| Transfer of charge in schools विद्यालयों में कार्यभार हस्तान्तरण

Transfer of charge in schools विद्यालयों में कार्यभार हस्तान्तरण

1 जब तक कि किन्हीं विशिष्ट लिखित कारणों से जो लोक हित के होने चाहिये, जिसके आदेश के अधीन स्थानान्तरण हुआ है, वह अनुमति प्रदान नहीं कर दे, अथवा कोई विशिष्ट अन्य स्थान अपेक्षित न कर दे या कोई अन्य आज्ञा नहीं दे दे, तब तक किसी पद का भार उनके मुख्यालय पर ही हस्तान्तरित करना चाहिये, जहां पद भार से मुक्त करने वाला तथा पद सम्भालने वाला दोनों राज्य कर्मचारी उपस्थित हों ।

Transfer of charge in schools विद्यालयों में कार्यभार हस्तान्तरण की विस्तृत जानकारी यहाँ से जाने
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  • राजस्थान सरकार का निर्णय – राजस्थान सरकार के ध्यान में आया है कि स्थानान्तरण आज्ञा जारी होने पर, भारमुक्त कर्मचारी जिस पद पर स्थानान्तरित हुआ उस पद का चार्ज लेने हेतु कर्त्तव्य पर उपस्थित होता है लेकिन किसी – कारणवश, कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष या राज्य कर्मचारी जिसे भारमुक्त किया जाना है, जानबूझकर चार्ज हस्तान्तरण करने में विलम्ब करता है।

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इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि स्थानान्तरण आज्ञा प्राप्त होने पर जैसे ही भार ग्रहण करने वाला कर्मचारी उपस्थित होवे शीघ्र ही भार हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये। यदि किसी प्रकार का भार हस्तांतरित करने में जानबूझकर विलम्ब किया जाता है तो भार ग्रहण करने वाला कर्मचारी उस पद का भार ग्रहण करेगा और ऐसा होने के फलस्वरूप भारमुक्त हुआ कर्मचारी उस समय तक असाधारण अवकाश पर माना जावेगा जब तक कि उसे संवेतन अवकाश, जो उसे देय हो, उस दिन से जब से भारमुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा भारग्रहण किया जाकर भारमुक्त किया गया हो, से सक्षम अधिकारी, द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो।

  • राजस्थान सरकार के निर्देश—उपरोक्त वित्त विभाग निर्णय दिनांक 7-11-1969 में ये निर्देश दिए गए थे कि यह निश्चय किया जावे कि जैसे ही भारमुक्त कर्ता अधिकारी भार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो उसके शीघ्र ही हस्तान्तरण आज्ञा की पालना आवश्यक हो । महालेखाकार द्वारा यह तथ्य राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि इन निर्देशों की पालना उचित प्रकार से नहीं की जाती । राज्य सरकार इस अवज्ञा को गम्भीरता से लेती है और निम्न अग्रिम निर्देश प्रसारित करती है जेनकी पालना कठोरता से की जावे-
    1. भारमुक्त होने वाला राज्य कर्मचारी जैसे ही भार ग्रहण करे, शीघ्र ही अपने भार ग्रहण की सूचना भार मुक्त होने वाले कर्मचारी के नाम दर्शित करते हुए कोषागार अधिकारी और नियंत्रित अधिकारी को करेगा।
    2. उक्त सूचना प्राप्त न होने पर, नियन्त्रण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कोषागार अधिकारी को यह लिखा जाना चाहिये कि उस अधिकारी का जिसने भार संभालने में परिहार्य (avoid) किया और जिसे इन परिस्थितियों के कारण भारमुक्त समझा जावे, भुगतान रोका जावे और इस प्रकार लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि महालेखाकार राजस्थान को भी प्रेषित की जावे ।
    3. इस प्रश्न का कि भार सम्भालने में आशयित (intentional) विलम्ब हुआ है या कि राज्य कर्मचारी ने भार सम्भालने में परिहार्य किया है कि उसे इन परिस्थितियों में भारमुक्त समझा जावे, यह निश्चय वह अधिकारी करेगा जो कि स्थानान्तरण आज्ञा देने में सक्षम हो, और वह सक्षम अधिकारी उस विलम्ब अवधि का जिस दिन से कर्मचारी ने पद भार ग्रहण किया था, अवकाश स्वीकृत कर जहां आवश्यक हो, नियमन करेगा।

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2 नियम की यह शर्त कि पद भार ग्रहण कर्ता तथा पद भार से मुक्त होने वाले दोनों राज्य कर्मचारी उपस्थित होने चाहिये, उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रभावी करना आवश्यक नहीं है जिनको दीर्घावकाश . ( वेकेशन) के साथ अवकाश जोड़ने की अनुमति दे दी गई हो। ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रणाली का अनुसरण होना चाहिए :

  • जब कि दीर्घावकाश अवकाश से पूर्व जोड़ा गया हो तो बाह्यगमन करने वाला राज्य कर्मचारी मुख्यालय छोड़ने से पहले रिपोर्ट करेगा अथवा यदि अत्यावश्यक कारणों से अवकाश दीर्घावकाश (वेकेशन) में स्वीकृत हुआ हो तो अवकाश स्वीकृत होते ही अपना पद भार दीर्घावकाश ( वेकेशन) के अन्त से प्रभावशील, हस्तान्तरित करेगा। तत्पश्चात् पद मुक्त करने वाला राज्य कर्मचारी दीर्घावकाश का अन्त होने पर पद सामान्य रूप से सम्भाल लेगा।
  • जब कि दीर्घावकाश अवकाश के साथ जोड़ी गई हो, पद भार से मुक्त होने वाला राज्य कर्मचारी दीर्घावकाश से पूर्व सामान्य रूप से पद भार हस्तांतरित करेगा, आने वाला राज्य कर्मचारी दीर्घावकाश समाप्ति पर वापस लौटने पर, दीर्घावकाश (वेकेशन) के आरम्भ से पदभार ग्रहण कर लेगा।

सरकारी निर्णय—एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या राजपत्रित अधिकारी के पद ग्रहण करने / हस्तान्तरित करने की चार्ज रिपोर्ट पर उच्चतर प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पर विचार किया गया और निर्णय किया गया है कि निकटतम उच्च अधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर केवल तभी आवश्यक होता है जबकि कोई अधिकारी पद हस्तांतरित करता हो या ग्रहण करता हो और ऐसा कोई अधिकारी नहीं हो जिसको वह पद हस्तांतरित करे या जिससे वह पद ग्रहण करे ।

3 सामान्यतया किसी विशेष मामलों में किसी विशेष प्रतिकूल आज्ञा के, अधीनस्थ राज्य कर्मचारी वर्ग से सरकारी कर्मचारियों, उदाहरणार्थ शासन सचिव या राजकीय सचिवालय के लिपिक का मुख्यालय, जिरा सरकार से वह संलग्न है उसका तत्समय मुख्यालय जहां स्थित हो उसी स्थान पर होगा। किसी अन्य राजकीय कर्मचारी का मुख्यालय वह स्थान होगा जो उनको नियुक्त करने वाला प्राधिकारी मुख्यालय नहीं घोषित करे, अथवा ऐसी घोषणा के अभाव में वह स्थान जहां उसके कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हों । Transfer of charge in schools विद्यालयों में कार्यभार हस्तान्तरण


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Transfer of charge in schools विद्यालयों में कार्यभार हस्तान्तरण

उक्त आदेश आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं :- यहाँ क्लिक कीजिए

Transfer of charge in schools विद्यालयों में कार्यभार हस्तान्तरण

राज्य में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारू संचालन व दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विद्यालयों के कार्य प्रभार के संबंध में श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के आदेश दिनांक- 20.01.2017 में संशोधन किए जाकर आदेश क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/विद्यालय व्यवस्था/2017/26 दिनांक-06.05.2017 द्वारा निम्नानुसार संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं-

(1) किसी भी उच्च प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान का दायित्व/प्रभार उसके पास रहेगा।

(2) वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने अथवा स्वीकृत नहीं होने पर वरिष्ठतम अध्यापक / प्रबोधक पद पर कार्यरत कर्मी द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा।

(3) वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/प्रबोधक का पद रिक्त होने की स्थिति में शारीरिक शिक्षक द्वारा संस्था प्रधान का दायित्व का निर्वहन किया जाएगा।

(4)उपयुक्त अनुसार बिंदु संख्या 1 से 3 तक के अलावा अन्य स्थिति के वरिष्ठ शिक्षाकर्मी/पैराटीचर/ट्रेनी अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर होगा। Transfer of charge in schools विद्यालयों में कार्यभार हस्तान्तरण

प्रबोधक को भी संस्थाप्रधान का चार्ज

किसी विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक और प्रबोधक में से संस्थाप्रधान का चार्ज किसे सौपा जाये❓

निदेशक प्रारभ्भिक शिक्षा बीकानेर के  पूर्व निर्देशो के अनुसार प्रबोधक को संस्था प्रधान का चार्ज वरिष्ठ अध्यापक , अध्यापक, शारीरिक शिक्षक के पद रिक्त होने पर देय था।
6/3/17 के नवीन संशोधित आदेशो के अनुसार संस्था प्रधान का पद रिक्त होने पर वरिष्ठ अध्यापक को ,उनकी अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर प्रबोधक / अध्यापक जो भी वरिष्ठ होगा उन्हे संस्था प्रधान का दायित्व दिया जाएगा।
*वीन संशोधन से प्रबोधक के पद को अध्यापक के पद के समकक्ष रखा गया है।सम्पूर्ण सेवा अवधि से  वरिष्ठता की गणना की जाएगी। Transfer of charge in schools विद्यालयों में कार्यभार हस्तान्तरण

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Diksha 4 Training 2024 Direct Link

Diksha 4 Training 2024 Direct Link

Diksha 4 Training 2024 Direct Link : NISHTHA प्रशिक्षण के डायरेक्ट लिंक | https://diksha.gov.in DIKSHA Training 2024 के अंतर्गत DIKSHA आधारित NISHTHA Training 2024 के समस्त प्रशिक्षणों के डायरेक्ट लिंक

राजस्थान के राज्य शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT उदयपुर के द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मोड्यूल 1-6 जारी किए गए हैं । इन मोड्यूल्स का प्रशिक्षण दीक्षा एप अथवा दीक्षा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण करना है । इन कोर्स में से प्रथम छह (1 से 6) मोड्यूल्स को 20 मार्च तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। मोड्यूल संख्या 1 से 6 में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 1 मार्च 2024 तथा कोर्स पूर्ण करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2024 है । कृपया ध्यान दें कि अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा । अर्थात् आपको निर्धारित टाइमलाइन में ही कोर्स को पूरा करना है । Diksha 4 Training 2024 Direct Link

Diksha 4 Training 2024 Direct Link Diksha App ट्रेनिंग के Direct Links को App में कैसे खोलें
Diksha App ट्रेनिंग के Direct Links को App में कैसे खोलें

कोर्स कैसे शुरू करें ?

इन कोर्सेज को शुरू करने के लिए आप सबसे पहले नीचे दिए गए “इंस्टॉल करें” बटन पर क्लिक करके एप को इनस्टॉल करें 👇

दीक्षा एप इनस्टॉल करने के बाद आपको login with state system का उपयोग करते हुए एप में लॉग इन करना है । कृपया ध्यान दें की लॉग इन करते समय आपको शालादर्पण की 7 अंकों वाली स्टाफ ID एवं उसका पासवर्ड काम में लेना है । अन्यथा मोबाइल / ई-मेल से लॉग इन करके कोर्स पूरा करने पर आपकी प्रगति रिकॉर्ड नहीं की जायेगी । यदि आपको लॉग इन करने में कोई समस्या आ रही हो तो आप निम्नांकित “Login with state system” बटन पर क्लिक करके अपना राज्य चुनते हुए लॉग इन करें 👇

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1️⃣प्रारंभिक वर्षों का महत्त्व : Significance of the Early Years

NISHTHA 4.0 (ECCE) Module – 1 : प्रारंभिक वर्षों के महत्व कोर्स माध्यम से प्रारंभिक वर्षों के महत्‍व का, विशेष रूप से आंगनवाड़ी/प्री-स्‍कूल या अन्‍य ईसीसीई व्‍यवस्‍थाएँ, जो प्रारंभिक बाल्‍यावस्‍था देखभाल प्रोग्राम प्रदान करती हैं इस कोर्स के माध्यम से संक्षिप्‍त विवरण प्रस्‍तुत किया गया है। यह शिक्षार्थियों को यह समझने में मदद करेगा कि गुणवत्तापूर्ण ECCE PROGRAM छोटे बच्‍चों को प्रदान करना क्‍यों आवश्‍यक है।

कोर्स अवधि : 05 घंटे 

दीक्षा पोर्टल आधारित निष्ठा प्रशिक्षण के मोड्यूल के हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं के मोड्यूल के लिंक यहाँ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं | आप अपनी पसंदीदा भाषा में यह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं | अपनी वांछित भाषा में प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए निम्नांकित बटन पर क्लिक करें 👇 Diksha 4 Training 2024 Direct Link



2️⃣खेल-आधारित सीखने के परिवेश का नियोजन : Planning a Play-Based Learning Environment

NISHTHA 4.0 (ECCE) Module – 2 : खेल आधारित सीखने के परिवेश का नियोजन कोर्स प्री-स्‍कूल/आंगनवाड़ियों में सीखने के परिवेश और गुणवत्तापूर्ण ईसीई कार्यक्रम की योजना पर एक सिंहावलोकन प्रदान करता है। यह शिक्षार्थी को खेल-आधारित सीखने के परिवेश को डिजाइन करने में सहायता प्रदान करेगा और सभी छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित अनुभव भी तैयार करेगा।

कोर्स अवधि : 05 घंटे

दीक्षा पोर्टल आधारित निष्ठा प्रशिक्षण के मोड्यूल के हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं के मोड्यूल के लिंक यहाँ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं | आप अपनी पसंदीदा भाषा में यह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं | अपनी वांछित भाषा में प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए निम्नांकित बटन पर क्लिक करें 👇 Diksha 4 Training 2024 Direct Link


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3️⃣समग्र विकास के लिए खेल-आधारित गतिविधयां : Play-Based Activities for Holistic Development

NISHTHA 4.0 (ECCE) Module – 3 : खेल बच्‍चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। उनके लिए खेल सीखना है। इस कोर्स के माध्यम से आप बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समग्र प्रगति पत्र सहित सीखना-सिखाना, खिलौनों के उपयोग, अवलोकन और बच्चों की प्रगति के आकलन में खेल और गतिविधि-आधारित शिक्षा पद्धति के उपयोग और महत्व को समझने में सक्षम होंगे।

कोर्स अवधि : 05 घंटे-

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4️⃣अभिभावक और समुदायों के साथ साझेदारी : Partnerships with Parents and Communities

NISHTHA 4.0 (ECCE) Module – 4 : खेल बच्‍चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। उनके लिए खेल सीखना है। इस कोर्स के माध्यम से आप बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समग्र प्रगति पत्र सहित सीखना-सिखाना, खिलौनों के उपयोग, अवलोकन और बच्चों की प्रगति के आकलन में खेल और गतिविधि-आधारित शिक्षा पद्धति के उपयोग और महत्व को समझने में सक्षम होंगे।

कोर्स अवधि : 05 घंटे

दीक्षा पोर्टल आधारित निष्ठा प्रशिक्षण के मोड्यूल के हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं के मोड्यूल के लिंक यहाँ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं | आप अपनी पसंदीदा भाषा में यह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं | अपनी वांछित भाषा में प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए निम्नांकित बटन पर क्लिक करें 👇 Diksha 4 Training 2024 Direct Link


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5️⃣स्कूल के लिए तैयारी : School Readiness Diksha 4 Training 2024 Direct Link

NISHTHA 4.0 (ECCE) Module – 5 : यह कोर्स स्कूल के लिए तैयारी की अवधारणा पर प्रकाश डालता है, इसके महत्व का वर्णन करता है और भविष्य के सभी विकास और सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि के रूप में प्रारंभिक वर्षों के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह स्कूलों, परिवारों और समुदायों को स्कूल के लिए तैयार करने की आवश्यकता और महत्व का वर्णन भी करता है।

कोर्स अवधि : 05 घंटे

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6️⃣जन्म से 3 साल – विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप : Birth to 3 years – Early Intervention for Special Needs

NISHTHA 4.0 (ECCE) Module – 6 : यह कोर्स एक बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों और विकास के दिशा सूचकों के बारे में है। विद्यार्थियों को प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए चिंता सूचक (लाल झंडा) और प्रासंगिक रणनीतियों का ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे दिव्यांगता के प्रभावों में कमी आएगी। पेशेवर मदद और माता-पिता के सहयोग से काम करने के सुझाव भी प्रदान किए गए हैं।

कोर्स अवधि : 05 घंटे

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शिक्षक मंच: ऑनलाइन वेबिनार सीरीज

शिक्षक मंच: ऑनलाइन वेबिनार सीरीज

Shikshak Manch RKSMBK Online Webinar Series शिक्षक मंच: ऑनलाइन वेबिनार सीरीज : शिक्षकों के समक्ष “राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम” से सम्बंधित शंकाओं का निवारण करना, और उन्हें कार्यक्रम की सफल क्रियांविधि हेतु प्लेटफार्म प्रदान करना। ऑनलाइन वेबिनार, जिसका उद्देश्य है शिक्षकों के समक्ष “राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम” कार्यक्रम से सम्बंधित आने वाली शंकाओं का निवारण करना, और उन्हें कार्यक्रम की सफल क्रियांविधि हेतु प्लेटफार्म प्रदान करना।

RKSMBK Online Webinar Series 76, RKSMBK Shikshak Manch RKSMBK Online Webinar Series : सीरीज 76 राज्य के समस्त शिक्षकों को इस ऑनलाइन वेबिनार से जुड़ना अनिवार्य हैं |

शिक्षक मंच अध्यापकों के लिए “शैक्षिक समस्या-समाधान” हेतु एक प्लेटफोर्म है | इस मंच के माध्यम से गुरुजन “राजस्थान के  शिक्षा में बढ़ते कदम” कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को पटल पर रख सकेंगे तथा शंकाओं का निवारण हो सकेगा |

यह Shikshak Manch RKSMBK Online Webinar Series शिक्षक मंच: ऑनलाइन वेबिनार सीरीज 16 फरवरी 2024 शाम 05:30 से 6:30 बजे इस बार की विशेष “शिक्षक मंच ऑनलाइन वेबिनार” में अवश्य जुड़ें, और बाकी शिक्षक साथियों को जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करें।

इस बार के Shikshak Manch RKSMBK Online Webinar Series में चर्चा का विषय होगा आकलन के अनुभव एवं सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है के इस वेबिनार को ज़रूर देखें और सम्बंधित प्रश्न पैनेलिस्ट एक्सपर्ट्स से पूछें।

Shikshak Manch RKSMBK Online Webinar Series शिक्षक मंच: ऑनलाइन वेबिनार सीरीज
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अध्यापकों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु वेबिनार की संपूर्ण श्रृंखला प्रस्तावित है, जिसमें से यह 76वां भाग है | शिक्षक वेबिनार का कार्यक्रम निम्न प्रकार से हैं –

ऑनलाइन वेबीनार का आयोजन 16 फरवरी 2024 शाम 05:30 से 6:30

सभी लोग यूट्यूब लिंक पर दिए गए “Notify Me” के बटन को दबा दें एवं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें |

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Shikshak Manch RKSMBK Online Webinar Series


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Shikshak Manch RKSMBK Online Webinar Series शिक्षक मंच: ऑनलाइन वेबिनार सीरीज

  • राज्य के समस्त शिक्षकों को इस ऑनलाइन वेबिनार से  जुड़ना आवश्यक होगा |
  • RSCERT विगत समय से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के लिए उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए RKSMBK Teachers Forum Online Webinar Series 76 ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन कर रही है ताकि शिक्षक फील्ड में आ रही समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें |
  • ब्लॉक स्तर पर भी मेंटर शिक्षक बनाए गए हैं | ये मेंटर शिक्षक अपने क्षेत्र में शिक्षकों के लिए उनकी समस्याओं को सुलझाने एवं हर संभव मदद करने के लिए प्रयासरत रहेंगे |
  • RKSMBK के उपलक्ष में शिक्षक मंच  की “शैक्षिक समस्या-समाधान” कार्यशाला में कृपया सत्र समाप्त होने तक बने रहें|
  • शिक्षक अपने प्रश्न लाइव चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं|
  • इस वेबिनार का पासवर्ड 0 से 9 तक यानी कि 0123456789 है |
  • इस Shikshak Manch RKSMBK Online Webinar Series से जुड़ने के लिए निम्नांकित “OPEN”बटन पर क्लिक करें 

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MANDI BHAV JANE 2
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RKSMBK एप में आगे क्या होगा 

राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के सफल क्रियान्वन के लिए सभी शिक्षकों को वेबीनार में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।अतः आप सभी शिक्षक साथी अपने सभी शिक्षक साथियों तक इस वेबीनार के लिंक को शेयर अवश्य करना। जिससे सभी शिक्षक साथी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम मैं आ रही बाधाओं के निवारण के बारे में इसे वेबीनार के माध्यम से जानकारी  प्राप्त कर सकेंगे

ऑनलाइन Shikshak Manch RKSMBK Online Webinar Series के माध्यम से शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम से संबंधित आने वाली सभी शंकाओं का निवारण करना ।

उन्हें इस कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन हेतु प्लेटफार्म प्रदान करना है जिससे सभी शिक्षक साथी आ रही सभी समस्याओ का समाधान प्रपात कर सकेंगे।

ऑनलाइन वेबीनार की लिंक इसी ब्लॉग के माध्यम से नीचे उपलब्ध करवाई जा रही है।

राजस्थान भर से कई शिक्षकों ने नवंबर में होने वाले *RKSMBK आकलन* सम्बंधित शंकाओं को साझा किया। इस वेबिनार में हम जानेंगे कि किस प्रकार PTM की तैयारी करनी है, नए रिपोर्ट कार्ड का कैसे उपयोग करना है।

रोजगार अपडेट देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए CLICK HERE

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आपके लिए कुछ उपयोगी

RBSE Class 10 Model Paper 2024

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 परीक्षा 2023-24 के लिए नमूना प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। इसलिए यदि आप आरबीएसई से संबद्ध स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो आपको आगामी राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना होगा। इसलिए आपको यहां से विषयवार 10वीं मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए।

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उपार्जित अवकाश की नियमावली और आदेश फोर्मेट व फॉर्म

उपार्जित अवकाश की नियमावली और आदेश फोर्मेट व फॉर्म

Privilege Leave PL Rules And Forms : नमस्कार कर्मचारी बंधुओ, इस आर्टिकल में हमने आपके लिए प्रिविलिज लीव यानी की उपार्जित अवकाश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, उपार्जित अवकाश के फोरम, फॉर्मेट एक्सेल, वर्ड और पीडीएफ़ के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण फॉर्मेट प्परत्र और नियमावली का समावेश हमने यहाँ पर किया है। उम्मीद है ये आर्टिकल आपको पसंद आएगा। इस आर्टिकल को लिखने में हमने शत प्रतिशत शुद्धता का ध्यान रखा है फिर भी त्रुटि संभव है |

विशेषतौर विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय सामग्री का अध्ययन करें। यह सामग्री केवल आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर साझा की जा रही है समस्त प्रपत्र और फॉर्मेट नीचे डाउनलोड लिंक पर उपलब्ध है।

उपार्जित अवकाश की नियमावली और आदेश फोर्मेट व फॉर्म Privilege Leave (PL) Rules And Forms
उपार्जित अवकाश की नियमावली और आदेश फोर्मेट व फॉर्म Privilege Leave (PL) Rules And Forms

Privilege Leave PL Rules And Forms

1 क एक स्थाई अथवा अस्थायी सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश दें होता है।
1 ख भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्थान सशस्त्र पुलिस (RAC) के सदस्य, जो भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्त हो या देश की सीमाओं पर तैनात हो, को एक कैलेंडर वर्ष में 42 दिन का उपार्जित अवकाश देय होता है। Privilege Leave PL Rules And Forms
1-ग-1 एक कर्मचारी अपने अवकाश लेखों में अधिकतम 300 दिन का उपार्जित अवकाश अंकित कर सकता है। परंतु

1-ग-2 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्थान सशस्त्र पुलिस (RAC) के सदस्य, जो भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्त हो, द्वारा आवेदित उपार्जित अवकाश को पूर्णतः या अंशतः लिखित में कारण बताते हुए (जनहित की आवश्यकता के कारण) अस्वीकृत कर दिया जाए तो वे अपने अवकाश लेखे में इन अस्वीकृत अवकाशों को 300 दिन की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त अपने अवकाश लेखें में संचित रख सकेंगे। Privilege Leave (PL) Rules And Forms

2- क- 1- प्रत्येक कर्मचारी के उपार्जित अवकाश के लेखो में वर्ष में दो बार (1 जनवरी को 15 तथा 1 जुलाई को 15 दिन) उपार्जित अवकाश अग्रिम जमा किए जाते हैं। राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों की अवकाश लेखों में एक बार में 15 के स्थान पर 21 दिन की PL जमा की जाएगी।

(दिनांक 12.12.2012 को जोड़ा गया) परंतु, यदि किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में दिसंबर या जून माह के अंतिम दिन 300 दिवस या कम (लेकिन 285 से अधिक या RAC के सदस्यों के लिए 279 दिन से अधिक) उपार्जित अवकाश हो, तो जनवरी या जुलाई की तारीख को उस के खाते में 15 दिन ( RAC के सदस्यों के लिए 21 दिन) का अवकाश नियम91 (2) (क) (1) के अनुसार अग्रिम जमा किया जाएगा। Privilege Leave (PL) Rules And Forms

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इस अग्रिम जमा अवकाश का लेखा पृथक से रखा जाएगा एवं अगली छमाही में कर्मचारी द्वारा लिए गए उपार्जित अवकाशों को सर्वप्रथम इन्हीं से समायोजित किया जाएगा। समायोजन के उपरांत यह भी कोई अवकाश शेष रहता है तो उसे छमाही की समाप्ति पर अवकाश लेखे में जोड़ दिया जाएगा। परंतु शर्त यह है कि इस प्रकार अग्रिम जमा किए के उपार्जित अवकाश व पूर्व से ही जमा उपार्जित अवकाश का योग 300 दिन की अधिकतम सीमा से ज्यादा नहीं होगा। Privilege Leave (PL) Rules And Forms

2-क-2- राजस्थान सिविल सेवा ( पदभार ग्रहण काल) नियम, 1981 के नियम 54 के अनुसार देय पदभार ग्रहण काल का पूर्ण उपयोग किए बिना ही जब कोई कर्मचारी अपने नवीन पद पर कार्य ग्रहण कर लेता है, तो अनुपयोजित पदभार ग्रहण अवधि (Unveiled Joining Time) के समान संख्या में (अधिकतम 15 दिन तक) उपार्जित अवकाश उसके उपार्जित अवकाश लेखों में जोड़ दिए जाते हैं। परंतु कर्मचारी के उपार्जित अवकाश लेखों में पहले से बकाया अवकाश तथा अनुपयोजित कार्य ग्रहण काल की अवधि के बदले जोड़े गए उपार्जित अवकाश मिलाकर 300 दिवस से अधिक बैलेंस (balance) नहीं होगा।

2-ख- असाधारण अवकाश की अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के ऊपर कर्मचारी के खाते में डाल दिए गए उपार्जित अवकाश का बैलेंस (balance) कम नहीं किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष की छमाही में असाधारण अवकाश एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिव (extra-ordinary leave: Popularity known as Leave without pay) पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश खातें में से असाधारण अवकाशों की संख्या का दसवां भाग कम कर दिया जाएगा। अर्थात प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश लिए जाने पर एक दिन का उपार्जित अवकाश उसके अवकाश लेखे में से कम किया जाएगा।

राज्य कर्मचारी के अवकाश के लेखों में से 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 15- 15 दिन की उपार्जित अवकाश अग्रिम जमा किए जाते हैं परंतु असाधारण अवकाश पर रहने के दौरान उपार्जित अवकाश अर्जित नहीं होते हैं अतः असाधारण अवकाश पर रहने की स्थिति में उसके अवकाश लेखों में से अनुपातिक रूप से अवकाश कम कर दिए जाते हैं। Privilege Leave (PL) Rules And Forms

कर्मचारी के असाधारण अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाश जैसे- रुपांतरित अवकाश, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश आदि पर रहने की स्थिति में उस के खाते में से उपार्जित अवकाश कम नहीं किए जाएंगे।

3- किसी सरकारी कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 120 दिवस तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। सेनेटोरियम / अस्पताल से टी.बी., कैंसर, कुष्ठ या मानसिक रोगों के इलाज के लिए 300 दिन तक का उपार्जित अवकाश एक बार में स्वीकार किया जा सकता है।

4-क – किसी कैलेंडर वर्ष की एक छमाही के बीच में सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा के लिए 2.5 दिन की PL जमा की जाएगी। भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात RAC के कार्मिक के लिए यह अवधि 3.5 दिन की होगी। Privilege Leave PL Rules And Forms

4-ख- इसी प्रकार किसी कैलेंडर वर्ष की छमाही के बीच में कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवर्ति, त्यागपत्र, सेवा से हटाने, बर्खास्तगी आदि के कारण वह सेवा में नहीं रहे तो (1 जनवरी या 1 जुलाई से ऐसी घटना के घटित होने के माह के अंत तक प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 2.5 दिन की PL उसके खाते में जमा रखी जाएगी। भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात RAC के कार्मिक के लिए यह अवधि 3.5 दिन की होगी। Privilege Leave (PL) Rules And Forms


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  1. किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उस दिन उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में बकाया (maximum 300 days) अवकाश के बदले में उनके समान अवकाश वेतन की राशि उसे दी जाएगी। परंतु जिन कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अधीन दंड (Penalty) के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है उसे यह लाभ दें नहीं होगा।
  2. सेवानिवृत्ति पर अनूपयोजित उपार्जित अवकाशों (Unutilized PL) के अवकाश वेतन का नगद भुगतान एक मुश्त एवं एक ही समय सेवानिवृत्ति पर किया जाएगा। Privilege Leave (PL) Rules And Forms
  3. अनूपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले में देय अवकाश वेतन की गणना कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के दिन उसको प्राप्त वेतन की दर तथा उसी दिन लागू महंगाई भत्ते की दर के आधार पर की जाएगी। इसके साथ शहरी क्षतिपूरक भत्ता या मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा।
  4. अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले में देय अवकाश वेतन की गणना के लिए सेवानिवृत्ति के दिन मासिक वेतन की दर तथा महंगाई भत्ते की प्रभावी दर को 30 से भाग देने पर प्राप्त राशि को कर्मचारी के अवकाश लेखों में बकाया उपार्जित अवकाशों की संख्या से गुणा किया जाता है।
  5. 5. कार्यालय अध्यक्ष सेवानिवृत्ति पर अनूपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की स्वीकृति देने तथा 300 दिन की सीमा तक एकमुश्त • भुगतान करने के लिए सक्षम है।
  6. जिन कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु (सेवा-निवृति आयु) के बाद सेवा वृद्धि स्वीकृत की जाती है उन्हें अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के बदले एकमुश्त नकद भुगतान सेवा वृद्धि की अवधि की समाप्ति पर अंतिम रूप से सेवानिवृत्त होने पर दिया जाएगा।
  7. निलंबन अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाही लंबित रहते हुए अधिवार्षिकी आयु (सेवा-निवृति आयु) प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के प्रकरण में अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी उपार्जित अवकाश के बदले नगद की संपूर्ण या आंशिक राशि को रोक सकेगा यदि उस की राय में कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त होने पर उससे कुछ राशि वसुली योग्य निकलने की संभावना हो । कार्यवाही समाप्त होने पर सरकारी देयताओं का समायोजन करने के बाद रोकी गई धनराशि का शेष भाग उस कर्मचारी को दिया जा सकेगा। Privilege Leave PL Rules And Forms

1-सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसकी मृत्यु की तिथि को उसके उपार्जित अवकाश लेखे में शेष अवकाशों के बदले (maximum 300 days) नियम 97 के अनुसार स्वीकार्य अवकाश वेतन एवं महंगाई भत्ते की राशि के बराबर एक मुश्त राशि का भुगतान मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा या बच्चों को किया जाएगा।
2- मृतक सरकारी कर्मचारी के प्रकरण में परिवार पेंशन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी ही अवकाश के बदले देय एक मुश्त राशि स्वीकृत कर सकेगा। Privilege Leave (PL) Rules And Forms


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विश्राम कालीन विभागों के अधिकारियों पर लागू विशेष नियम-नियम 91 क

1-1- विश्रामकालिन विभाग में कार्यरत स्थाई या अस्थाई कर्मचारी को किसी कैलेंडर वर्ष, जिसमें व विश्रामकाल का पूर्ण उपभोग कर लेता है, के लिए उपार्जित अवकाश अग्रलिखित उपनियम (ii) के अनुसार दिए जाएंगे। 1-2- विद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थाओं, महाविद्यालयों में अध्यापन करने वाले स्टाफ को एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। प्रत्येक कलेंडर वर्ष की समाप्ति पर ऐसे कर्मचारी के अवकाश लिखों में से 15 दिन का उपार्जित अवकाश जोड़ा जाएगा।

1-3-1 किसी कैलेंडर वर्ष के बीच में नियुक्त किए गए कर्मचारी को उस कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात उसके द्वारा पूर्ण किए गए सेवा के प्रत्येक माह के लिए 1.25 दिन की दर से उपार्जित अवकाश जोड़ा जाएगा। 1-3-2 किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान त्यागपत्र सेवा समाप्ति, मृत्यु या अधिवार्षिकी या अशक्तता के आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.25 दिन की दर से उपार्जित अवकाश कर्मचारी के अवकाश लेखे में जोड़ा जाएगा। Privilege Leave PL Rules And Forms

2- विश्रामकालिन विभाग का कोई कर्मचारी यदि किसी कैलेंडर वर्ष में विश्रामकालों का उपभोग नहीं कर सके तो उसे अनूपयोजित विश्रामकालों (vacations) के बदले में 15 दिनों के अनुपात में उपार्जित अवकाश दिए जाएंगे। यदि किसी कैलेंडर वर्ष में वह विश्रामकालों का बिल्कुल उपभोग नहीं कर सके तो उसे उस वर्ष में विश्राम काल के बदले 15 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा।
3-1-उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद सिविल न्यायालय के एक अधिकारी या कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन की ही उपार्जित अवकाश देय है। उनके उपार्जित अवकाश लेखों में प्रत्येक 1 जनवरी को 6 तथा 1 जुलाई को 6 उपार्जित अवकाश अग्रिम जमा किए जाते हैं।

3-3- जब सिविल न्यायालय का अधिकारी किसी कैलेंडर वर्ष की छमाही में असाधारण अवकाश पर रहता है तो असाधारण अवकाशों की संख्या का 10 वां भाग उसके उपार्जित अवकाश लेखो में से कम किया जाएगा, इसकी अधिकतम सीमा उस छमाही में 6 दिन होगी।
3-4- जिस कैलेंडर वर्ष में सिविल नयायालय का अधिकारी या कर्मचारी विश्राम काल का उपभोग नहीं कर सके उस वर्ष कुल विश्रामकाल की अवधि के बदले 18 दिनों के अनुपात में PL देय होंगे। Privilege Leave PL Rules And Forms

3-5- किसी कैलेंडर वर्ष की एक छमाही के बीच में सेवा से त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, सेवा से निष्कासन / बर्खास्तगी, सेवा में रहते मृत्यु या सेवानिवृत्ति आदि के कारण सेवा में नहीं रहे तो कर्मचारी को एक जनवरी या एक जुलाई से उस घटना के घटित होने की तिथि वाले माह के अंत तक पूर्ण होने वाले प्रत्येक माह हेतु एक दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। Privilege Leave PL Rules And Forms

4- विश्राम काल ( vacations) का उपभोग किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ एवं उनकी इन निरंतरता में किया जा सकता है। विश्राम काल तथा अवकाशों की अवधि दोनों मिलाकर कर्मचारी को सेवा नियम 91 के अनुसार एक समय में स्वीकृत किए जा सकने वाले उपार्जित अवकाश की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1- अर्द्ध- वेतन एवं रूपांतरित अवकाश की देयता-

1-1- राज्य कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिन का अर्द्ध-वेतन अवकाश प्राप्त होगा।
1-2-कर्मचारी को देय अर्द्ध-वेतन अवकाश चिकित्सा-प्रमाण पत्र या निजी कारणों से स्वीकृत किए जा सकते हैं।

2-एक स्थाई कर्मचारी उसको देय अर्द्ध-वेतन अवकाशों की आधी संख्या तक रुपांतरित (commuted) अवकाश अपनी स्वयं की बीमारी के आधार पर स्वीकृत करा सकता है (अर्द्ध-वेतन अवकाशों का आधी संख्या में पूर्ण वेतन पर रूपान्तरण)। इसके लिए कर्मचारी को एक प्राधिकृत चिकित्सक से रोग प्रमाण-पत्र (sickness certificate) प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। रुपांतरित अवकाश स्वीकृति की शर्तें-

1- कर्मचारी को रूपांतरित अवकाश स्वीकृत करने पर उसके अवकाश लेखों से दुगुनी संख्या में अर्द्ध- वेतन अवकाश घटा (debit) दिए जाएंगे।

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2-1 अवकाश स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अवकाश समाप्ति पर उस कर्मचारी के सेवा पर उन्हें उपस्थित होने की पूर्ण संभावना है।

2-2 देय अर्द्ध-वेतन अवकाशों में से 180 दिन तक के अर्द्ध-वेतन अवकाशों को एक समय में चिकित्सक के प्रमाण पत्र के बिना, सार्वजनिक हित में अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए, रुपांतरित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

3- किसी स्थाई कर्मचारी को अदेय अवकाश (Leave not due) स्वीकृत किए जाने की शर्तें इस प्रकार है:

13-1- अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी संतुष्ट हो कि वह कर्मचारी अदेय अवकाशों की समाप्ति के बाद सेवा पर पुनः उपस्थित हो जाएगा.

3-2- अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या तक ही होनी चाहिए

3-2- अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या तक ही होनी चाहिए जो कर्मचारी द्वारा अवकाश से लौटकर अर्द्ध-वेतन अवकाश के रूप में अर्जित की जा सके,

3-3- कर्मचारी के संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 360 दिन का अदेय अवकाश दिया जा सकेगा। एक बार में 90 दिन तक तथा चिकित्सा प्रमाण- पत्र के आधार के अतिरिक्त अन्य आधार पर 180 दिन तक का ही अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
3-4-अदेय अवकाश करमचारी के अर्द्ध-वेतन अवकाश के खाते में डेबिट किए जाएंग तथा उन्हें कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले अर्द्ध-वेतन अवकाश से समायोजित किया जाएगा।

4- एक कर्मचारी जिसे संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत अथवा सेवा नियम नहीं होने पर सक्षम राजकीय आदेश के अंतर्गत अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया है तथा जो उस पद की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की पात्रता पूर्ण करता है, उसे 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात रुपांतरित अवकाश तथा अदेय अवकाश स्वीकृत किए जा सकेंगे

5-यदि किसी कर्मचारी को रूपांतरित अवकाश अथवा अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया हो और उसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा उसे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 35 के अंतर्गत असमर्थता के आधार पर सेवानिवृत कर दिया जाए तो अवकाश वेतन संबंधी कोई वसूली नहीं की जाएगी। अन्य मामलों जैसे त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृति, सेवा से निष्कासन या बर्खास्तगी आदि में अवकाश वेतन की नियमानुसार वसूली की जाएगी।

  1. एक सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश (Privilege Leave)  देय होता है
  2. एक कर्मचारी अपने अवकाश लेखो में अधिकतम 300 उपार्जित अवकाश अंकित कर सकता है
  3. किसी सरकारी कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 120 दिन तक का उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) स्वीकृत किया जा सकता है l टी बी, कैंसर, कुष्ठ जैसे रोगों इलाज के लिए 300 दिन तक का उपार्जित अवकाश एक बार में स्वीकृत किया जा सकता है
  4. किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक एक माह की पूर्ण सेवा के लिए २.5 दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा l इसी प्रकार किसी कर्मचारी की किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच मृत्यु, पद त्याग, बर्खास्तगी की स्थिति में कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक पूर्ण एक माह की  सेवा के लिए २.5 दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा Privilege Leave (PL) Rules And Forms
  5. राजस्थान सिविल सेवा [पद भार ग्रहण काल] नियम १९८१ के नियम ५४ के अनुसार पद भार ग्रहण कल का पूर्ण उपयोग किये बिना ही जब कोई कर्मचारी अपने नवीन पद पर कार्य ग्रहण कर लेता है तो अनुपियोजित पद भार ग्रहण काल से सामान संख्या में अधिकतम 15 उपार्जित अवकाश उसके लेखो में जोड़ दिए जायेंगे लेकिन ऐसे उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) को जोड़ने पर कर्मचारी के अवकाश का अधिकतम बैलेंस 300 से ज्यादा नहीं होगा
  6. एक राज्य कर्मचारी प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिकतम 15 दिनों का उपार्जित अवकाश समर्पित कर उनके बदले नकद भुगतान प्राप्त कर सकता है [ नियम 91क ] परन्तु किसी अस्थाई कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी Privilege Leave (PL) Rules And Forms
  7. समर्पित उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान पर कर्मचारी को उस दर से वेतन तथा भत्ते दिए जायेंगे जो अवकाशों के समर्पण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को प्रभावी थे
  8. अवकाश वेतन तथा भत्तों की गणना के लिए माह का तात्पर्य 30 दिन से है
  9. किसी कर्मचारी की सेवा निवृति पर उस दिन उसके अवकाश लेखों में बकाया अवकाशो के बदले उनके समान अवकाश वेतन की एकमुश्त राशि दी जाएगी लेकिन जिन कर्मचारियों को दंड स्वरुप अनिवार्य सेवा निवृति दी गई है उन्हें यह लाभ देय नहीं है l सेवा निवृति पर उपार्जित अवकाशों के नगद भुगतान पर के माह के 30 दिन मान कर नकद भुगतान की गणना की जाती है
  10. शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश ग्रीष्मावकाश में कार्य करने एवं प्रशिक्षण में भाग लेने के एवज में प्रति 3 दिन पर एक दिन का उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) कर्मचारी के लेखे में जोड़ा जायेगा परन्तु एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन से अधिक अवकाश कदापि नहीं जोड़े जायेंगे lपरन्तु स्थानान्तरण पर देय योग काल का उपभोग नही करने पर जुड़ने वाले उपार्जित अवकाश अतिरिक्त होंगे । अवकाश का उपभोग करने पर एक दिन में एक उपार्जित अवकाश  कम किया जायेगा ।
  11. विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को एक कैलेंडर वर्ष में 15 उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) देय होगा। किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच सेवा में नियुक्त होने वाले शिक्षक को उसके द्वारा की गई प्रत्येक एक माह की पूर्ण सेवा के लिए 1.25  दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा

सरकार द्वारा स्थानान्तरण किये जाने पर एक हजार कि.मी. तक की दूरी वाले स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु 10 दिनों का योगकाल देय है जिसका उपभोग नहीं करने पर निर्धारित प्रारुप में इसके बदले 10 पी. एल. सेवा पुस्तिका में जुड़ाने हेतु आवेदन करना चाहिये । यह अवकाश आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उपार्जित अवकाश का उपभोग करने के बाद कार्य ग्रहण हेतु प्रार्थना पत्र देना चाहिये । Privilege Leave (PL) Rules And Forms

SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

सेवानिवृति पर पी. एल. का नकद भुगतान = सेवा निवृत्ति के दिन देय वेतन (मय डीपी व डी. ए. )/30 x उपार्जित अवकाश बकाया दिन

 1-A Government servant may opt for credit of privilege leave into their privilege leave account on the basis of monthly credit as is allowed in the case of Government servants appointed during the calendar year. The rate of credit of privilege leave into privilege leave account on monthly basis is given below: —

Category of Government servantsRate of credit of P.L, per month.
(1)Government servants who are entitled for 30 days privilege leave in a calendar year2.5 days 
(2) R.A.C. personnel3.5 days
(3) Staff of Courts1 day.

2- In case of resignation, termination, discharge, removal or dismissal from service or death while in service or on retirement from service the privilege leave shall be reckoned with effect from 1st January or 1st July as the case may be in the half year of occurrence of the event and credited to his leave account at the rate of 2.5 days or 3.5 days in case of R.A.C.

Rajasthan Office Related Format | कार्यालय उपयोग सम्बन्धी प्रपत्र और फॉर्म

personnel for each completed calendar month up to the end of the month in which he ceases to be in service

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