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Latest MACP Office Order and Arrear Sheet : नमस्कार, शिक्षक साथियों। इस आर्टिकल के में हम आपके लिए MACP (एमएसपी) से रिलेटेड महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर ARREAR SHEET ओर MACP (एमएसपी) से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश और सर्कुलर (MACP Office Order) लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए फायदेमंद होंगे | आपसे आग्रह है कि आप इस आर्टिकल को अपने शिक्षक साथियों, कार्यालय कर्मचारियों और आहरण वितरण अधिकारियों को शेयर करेंगे ताकि उनको भी Latest MACP Office Order and Arrear Sheet की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और इस महत्वपूर्ण जानकारी का वो उपयोग कर सकें।
सम्मानित शिक्षक साथियों हम यहाँ पर हमारे कुछ महत्वपूर्ण एक्सेल शीट बनाने वाले एक्सपर्ट साथियों के एक्सेल प्रोग्राम की लिंक आपसे साझा कर रहे हैं उम्मीद है आप अपनी जरूरत के अनुसार एक्सेल सीट प्रोवाइड करवाने वाले एक्सेल शीट एक्सपर्ट के नाम पर क्लिक करें। अपनी एक्सेल शीट या ऑर्डर्स अथवा अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
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VICE PRINCIPAL JOB CHART / उपप्रधानाचार्य के कार्य और दायित्व जॉब चार्ट निर्धारण:- उपप्रधानाचार्य का जॉब चार्ट निर्धारण शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प 22(6)/ शि-क्षा-1/ उपप्रधानाचार्य / 2021 -02907 जयपुर दिनांक 22-07-2022 के तहतउपप्रधानाचार्य का जॉब चार्ट निर्धारण के अनुमोदित जॉब चार्ट अनुसार दायित्व निर्धारित किए जाते हैं।
VICE PRINCIPAL JOB CHART / उपप्रधानाचार्य के कार्य और दायित्व
उप प्रधानाचार्य (एल – 14 ) पद के उत्तरदायित्व एवं कार्य निर्धारण
शिक्षा की गुणवत्ता के मद्देनजर शैक्षिक परिवीक्षण तंत्र को सृदृढ़ करने एवं शिक्षा प्रशासन का शैक्षिक कार्यों के सुचारू संचालन एवं संचालन में कार्य कुशलता अभिवृद्धि की प्रत्याशा हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (दूसरा संशोधन) नियम–2022 में संवर्गित उप प्रधाचार्य पद हेतु पद के दायित्व, मानदण्ड एवं कार्य निर्धारण किया जाता है। विद्यालय के समस्त प्रशासनिक निर्णय हेतु प्राचार्य दायित्वबद्ध रहेंगे। प्राचार्य के सहयोग हेतु उक्त तथ्यों के मद्देनजर उप प्राचार्य विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य के नियंत्रण/मातहत रहते हुए विद्यालयों के अपेक्षित कार्यों में से VICE PRINCIPAL JOB CHART / उपप्रधानाचार्य के कार्य और दायित्व को निम्नलिखित दायित्व दिये जाते है :-
कम से कम 18 कालांश प्रति सप्ताह का शिक्षण |
प्राचार्य की अनुपस्थिति ( पद रिक्त / अवकाश / यात्रा ) की स्थिति में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में विद्यालय के संचालन के समस्त दायित्वों का निर्वहन ।
नामांकन कार्य व नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति एवं ठहराव सुनिश्चित करते हुए विद्यालय क्षेत्राधिकार में ड्रॉप आउट को शून्य स्तर पर लाना।
प्रवेश सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया का संचालन एवं प्रवेश सम्बन्धी अभिलेख / शाला दर्पण अपडेशन पूर्ण करवाना।
विद्यालय समय सारणी (कक्षावार – शिक्षकवार) का निर्माण करना एवं उसकी पालना करवाना।
विद्यालय योजना का निर्माण करना, SDMC से अनुमोदन करवाना एवं उसकी पालना करवाना ।
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रबोधन ।
प्रतिमाह कक्षा, शिक्षण एवं गृहकार्य का परिवीक्षण (प्रति तीन माह में प्रत्येक शिक्षक के दो घोषित व दो अघोषित) ।
स्थानीय परीक्षा/सामयिक परखों का संचालन |
शिक्षकों की दैन्दिनी (डायरी) का अवलोकन एवं सत्यापन ।
धूम्रपान निषेध अधिनियम ( COTPA) के तहत विद्यालय परिसर के 100 मीटर परिधि के क्षेत्र में धूम्रपान मुक्त क्षेत्र बनाए रखने की सुनिश्चितता एवं वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत, सेनेटरी नेपकिन योजना, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के पदेन प्रभारी रहेंगे तथा इन कार्यक्रमों के प्रावधानों की विद्यालय में लागू करने हेतु प्राचार्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
कक्षा– 5, 8, 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु कार्य योजना बनाना एवं उसकी क्रियान्विति के लिए प्राचार्य का सहयोग करना।
कक्षा– 5 व 8 के परीक्षा परिणाम हेतु उत्तरदायी रहेंगे।
विभाग द्वारा समय-समय पर आयोज्य विभिन्न प्रतियोगिताओं हेतु पूर्व तैयारी व उनके क्रियान्वयन का कार्य करना ।
विभिन्न अकादमिक प्रतियोगिताओं यथा1- विज्ञान मेला, कला उत्सव, बोर्ड सृजनात्मक प्रतियोगिताएं प्रतिभा खोज परीक्षाएं; NMMS स्कॉलरशीप परीक्षा, इन्सपायर अवार्ड, वार्षिक उत्सव, बाल सभा व विभाग द्वारा समय-समय पर आयोज्य / निर्देशित विभिन्न गतिविधियों / क्रियाकलापों इत्यादि में विद्यालय के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
मिड-डे-मिल के तहत पोषाहार वितरण सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन हेतु पदेन प्रभारी होंगे ।
विभाग द्वारा ऑन लाईन पोर्टल शाला दर्पण अपडेशन, ऑनलाईन उपस्थिति, छात्रवृति पोर्टल एवं अन्य समस्त ऑन लाईन कार्य हेतु प्रभारी ।
जो विद्यालय दो पारी में संचालित है, उन विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य द्वितीय पारी (जिस पारी में कक्षा 5वीं एवं 8वीं का संचालन किया जा रहा हैं) के पदेन प्रभारी रहेंगे।
विद्यालय के कार्मिकों / शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे ।
SDMC में सदस्य के रूप में कार्य करते हुए बैठकों के आयोजन एवं उनमें पारित निर्णयों की पालना व रिकार्ड संघारण का कार्य करना ।
प्राचार्य एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए समस्त कार्य करना ।
कनिष्ठ व पंचायत शिक्षक और पाठशाला व विद्यालय सहायक का जॉब चार्ट निर्धारण:-CLICK HERE
STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA ONLINE TRAINING अंतर्गत शिक्षक आवश्यकता आकलन (TNA) आधारित ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर द्वारा STARS प्रोजेक्ट 2022 अंतर्गत शिक्षक आवश्यकता आकलन (TNA) आधारित ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित होंगे | STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA ONLINE TRAINING के अन्तर्गत RSCERT द्वारा दीक्षा पोर्टल पर निर्मित 08 ऑनलाइन मॉड्यूल (प्रशिक्षण कोर्स) शिक्षक प्रशिक्षण हेतु पुनः शुरू
यहाँ RISE DIKSHA के अंतर्गत लेवल – 1 और लेवल 2 के शिक्षको के लिए विभिन्न विषय के गतिविधि आधारित शिक्षण के प्रशिक्षण लिंक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं | इन प्रशिक्षणों के 30 अप्रेल तक आप पूर्ण कर सकते हैं | और इसमें पंजीयन 25 अप्रेल तक ही उपलब्ध होगा |
Table of Contents
LATEST TRAING LINK
सामजिक, भावनात्मक एवं नैतिक शिक्षा मॉड्यूल -1 RJ_SEEL
नोट :-
इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल 2023 तक उपलब्ध रहेगा तथा कोर्स पूर्ण करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 रहेगी।
यह प्रशिक्षण शिक्षक लवेल I तथा II, वरिष्ठ अध्यापक एवं समस्त व्याख्याता के लिए हैं ।
आपको अगले 5 से 7 कार्य दिवस में इस प्रशिक्षण के लिए “भागीदारी प्रमाण- पत्र” प्राप्त हो जाएगा।
आपके प्रशिक्षण कोर्स पूरा होने के बाद दीक्षा एप पर प्रगति शत-प्रतिशत होने में “24 घंटे” तक समय लग सकता हैं।
शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पूर्व में राइज दीक्षा पोर्टल पर 8 शिक्षक प्रशिक्षण शुरू किए गये थे जिन्हें अभी भी काफी शिक्षको के द्वारा पूर्ण नही किया गया है इस लिए उदयपुर rscert के द्वारा ये सभी कोर्स पुनः शुरू किये गये है जिनको पूर्ण करने की अवधि 30 अप्रेल तय की गई है यह कोर्स पूर्ण करने की अंतिम अवधि है|
NOTE:- ध्यान दे अंग्रेजी शिक्षण कोर्स लेवल प्रथम के शिक्षको के लिए भी शुरू किया गया है
STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA ONLINE TRAINING
विषय:- STARS प्रोजेक्ट के अन्तर्गत RSCERT द्वारा दीक्षा पोर्टल पर प्रारम्भ किए गए 08 ऑनलाइन मॉड्यूल्स (प्रशिक्षण कोर्स) को पूर्ण करने की अवधि 30 अप्रेल 2023 तक बढ़ा दी गई अतः जिन शिक्षको ने अभी तक STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA ONLINE TRAINING कोर्स पूर्ण नही किये है वे 30 अप्रेल तक पूर्ण कर लेंवे|
STARS प्रोजेक्ट-2021-22 अन्तर्गत राइज दीक्षा पोर्टल पर निम्नांकित 8 ऑनलाइन टीचर्स ट्रैनिंग कोर्स RSCERT द्वारा तैयार किये गए हैं। जिनका ऑनलाइन प्रशिक्षण नवम्बर 2022 से राइज दीक्षा पोर्टल पर प्रारम्भ किया गया था। परन्तु शिक्षक प्रशिक्षण अभी तक लक्षित समूह द्वारा शत-प्रतिशत नहीं किये गये हैं। अतः STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA ONLINE TRAINING 08 प्रशिक्षण कोर्स की अवधि को 30 अप्रेल 2023 तक बढाया गया हैं उक्त 08 ऑनलाइन कोर्स कार्यरत समस्त शिक्षक माह अप्रेल 2023 तक पूर्ण किया जाना है ।
STARS प्रोजेक्ट-2021-22 अन्तर्गत राइज दीक्षा पोर्टल पर निम्नांकित 8 ऑनलाइन टीचर्स ट्रैनिंग कोर्स RSCERT द्वारा तैयार किये गए हैं। जिनका ऑनलाइन प्रशिक्षण नवम्बर 2022 से राइज दीक्षा पोर्टल पर प्रारम्भ किया गया था। परन्तु शिक्षक प्रशिक्षण अभी तक लक्षित समूह द्वारा शत-प्रतिशत नहीं किये गये हैं। अतः STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA ONLINE TRAINING 08 प्रशिक्षण कोर्स की अवधि को 30 अप्रेल 2023 तक बढाया गया हैं उक्त 08 ऑनलाइन कोर्स कार्यरत समस्त शिक्षक माह अप्रेल 2023 तक पूर्ण किया जाना है। STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA ONLINE TRAINING
यंहा हम आपको दीक्षा एप पर कोर्स ज्वाइन करने की लिंक उपलब्ध करवा रहे है जिससे आप एक क्लिक के साथ ही दीक्षा एप या दीक्षा ऑफिसियल वेबसाईट पर से अपना कोर्स ज्वाइन व पूर्ण कर सकते है यदि आप लिंक पर क्लिक करने पर दीक्षा एप पर रिडायरेक्ट नही होते है तो अपने मोबाइल की सेटिंग परिवर्तन कर सीधा एप से भी कोर्स पूर्ण कर सकते है उसके लिए आपके मोबाइल ब्राउजर एप की सेटिंग की केसेज किल्यर करना होगा उसके बाद आप अपने एप से इन कोर्स को पूर्ण कर पायंगे| STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA ONLINE TRAINING
1. बहु कक्षीय बहु स्तरीय शिक्षण
यह प्रशिक्षण शिक्षक लेवल प्रथम व द्वितीय हेतु हैं | STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA ONLINE TRAINING
Note :- इन आठो कोर्स को ज्वाइन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रेल 2023 है तथा कोर्स पूर्ण करने की अंतिम तिथि 30 अप्रेल 2023 है
STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA TRAINING 2022-23 शिक्षक लेवल-I तथा II के लिए प्रशिक्षण
बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण (शिक्षक लेवल-I तथा II)
विद्यार्थी आकलन तकनीक (शिक्षक लेवल-I तथा II)
कक्षा कक्ष प्रबंधन (शिक्षक लेवल-I तथा II)
समावेशी शिक्षा (शिक्षक लेवल-I तथा II)
STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA ONLINE TRAINING 2022-23 वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता के लिए प्रशिक्षण
समावेशी शिक्षा (वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता)
शिक्षक-आवश्यकता TNA आधारित कुल 8 ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग कोर्स RSCERT द्वारा तैयार किए गए हैं। जिसमें प्रथम चार कोर्स 7 नवंबर से दीक्षा एप पर प्रारंभ किए जा रहे हैं। यह कोर्स सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य हैं। कोर्स पूर्ण करने पर शिक्षक पूर्ण करने पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी होगा। यह कोर्स 30 नवंबर तक पूर्ण करने हैं।
STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA ONLINE TRAINING
बैच के प्रारंभ की तिथि
बैच के समाप्ति की तिथि
नामांकन की अंतिम तिथि
02 November 2022
15 December 2022
25 November 2022
NOTE : बैच के समाप्ति की तिथि अब 30 नवम्बर 2022 की जगह 15 December 2022 कर दी गयी हैं |
STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA ONLINE TRAINING अंतर्गत शिक्षक आवश्यकता आकलन (TNA) आधारित ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण
STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA TRAINING 2022-23 दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स
RJ_बहुकक्षीय -बहुस्तरीय शिक्षण
1.बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण शिक्षक (लेवल-I तथा II) बहुकक्षीय-बहुस्तरीय शिक्षण प्रक्रिया को समझ सकेंगें और कक्षा-कक्ष में यथा आवश्यकता उपयोग कर सकेंगें।
शिक्षक आवश्यकता आकलन (TNA) आधारित ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण यह एक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है | कोविड महामारी व् अन्य कारणों से विधार्थियों में उत्पन्न लर्निंग गैप के कारण एक ही कक्षा में अलग कक्षास्तर के विद्यार्थी एवं बहु कक्षीय शिक्षण में शिक्षको के सहायतार्थ यह कोर्स निर्मित किया गया है |
4. समावेशी शिक्षा (लेवल-I तथा II, वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता ) विद्यालय में CWSN विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। तथा समृद्ध समावेशी कक्षा वातावरण का निर्माण कर सकेंगे।
कोर्स विवरण
यह कोर्स प्रासंगिक हैं| बोर्ड/विश्वविद्यालय: State (Rajasthan), माध्यम: Hindi, कक्षा: CPD, उपयोगकर्ता का प्रकार: Teacher
विवरण : इस कोर्स के माध्यम से आप समावेशी शिक्षा का अर्थ, अवधारणा आवश्यकता व महत्व के साथ कई इनके सामाजिक, शैक्षिक पहलू भी समझ पायेंगे। इस कोर्स के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में वर्णित दिव्यांगता की की श्रेणियों के बारे में जान पायेंगे। इनके शक्ति विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों, वित्तिय प्रावधानो एवं निर्देशों की भी जानकारी होगी आप इस कोर्स को पूर्ण करने के पश्चात विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थी के चिन्हीकरण, संबंधित पोर्टल पर इंद्राज सहित शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे।
सभी शिक्षक महोदय कृपया ध्यान दें!! STARS RISE कार्यक्रम के मोड्यूल संख्या 5 व 6 को प्रारंभ कर दिया गया है अतः आप अविलंब इन मोड्यूल में पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करें। कोर्स हेतु लिंक 👇
STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA TRAINING 2022-23 RJ_डिजिटल शिक्षण
5. RJ_डिजिटल शिक्षण
शिक्षकों के लिए डिजिटल लर्निंग NEP 2020 की भावना के अनुरूप डिजिटल लर्निंग पद्धति का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगें । 👇🏽✍🏽 लिंक
शिक्षक आवश्यकता आकलन (TNA) आधारित ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण यह कोर्स प्रासंगिक हैं| बोर्ड/विश्वविद्यालय: State (Rajasthan), माध्यम: Hindi, कक्षा: CPD, उपयोगकर्ता का प्रकार: Teacher
विवरण : डिजिटल शिक्षण को परम्परागत शिक्षण से जोड़ने के लिए उपयोग में लाये जा सकने वाले टूल्स, सॉफ्टवेयर्स को डिजिटल टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कहते हैं । इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग अलग अलग शिक्षण परिस्थितियों में,अलग अलग स्वरूपों में करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है |
STARS PROJECT TNA RISE DIKSHA TRAINING 2022-23 RJ_कक्षा में अनुकूल वातावरण के लिए सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा
6. RJ_कक्षा में अनुकूल वातावरण के लिए सामाजिक भावनात्मक एवं नैतिक शिक्षा
विद्यालय में अनूकुल वातावरण के लिए सामाजिक भावनात्मक एवं नैतिक शिक्षा विद्यार्थियों की सामाजिक, भावात्मक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के प्रति उत्तरदायी बन सकेंगें। 👇🏽✍🏽 लिंक
दीक्षा पोर्टल एप पर लॉगइन में उपलब्ध विकल्प में से केवल Log in with state system के लिंक के माध्यम से शाला दर्पण स्टाफ आईडी व पासवर्ड द्वारा लॉगइन करके प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण करे। अन्यथा प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। अतः अनिवार्य रूप से Log in with state system वे माध्यम से ही प्रशिक्षण पूर्ण करें।
किसी शिक्षक द्वारा पूर्व में दीक्षा पोर्टल पर ईमेल व मोबाइल नम्बर के माध्यम से लॉगइन किया हुआ है तो लॉगआउट करके पुनः Log in with state system से ही लॉगइन करें। साथ ही Log in with state system से लॉगइन करने के बाद पूर्व लॉगइन को उपलब्ध मर्ज ऑप्सन की सहायता से ईमेल / मोबाइल नं. दर्ज कर OTP की सहायता से मर्ज करें।
प्रत्येक कोर्स में अनिवार्य रूप से नामांकन सुनिश्चित करें और निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण करें।
समस्त कोर्स की DO ID कोर्स प्रारम्भ के 02 दिवस पूर्व RSCERT द्वारा लिंक शेयर की जायेगी।
दीक्षा कोर्स शुरू करने के लिए लिंक डालें – https://diksha-gov-in/ explore-course / course / टेब में शेयर की गयी do Id लिखकर या RJ के नाम से सर्च करें।
Log in with State system के पश्चात दीक्षा में कोर्स के प्रत्येक मॉड्यलू के परिचय को ध्यानपूर्वक पढ़े और कोर्स ज्वाइन करें।
कोर्स को की वर्ड RJ / RSCERT से भी सर्च करके पूरा किया जा सकता है।
कोर्स से जुड़ी किसी भी समस्या समाधान हेतु [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।
किसी भी तकनीकी समस्या के लिए शाला दर्पण प्रकोष्ट, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् से संपर्क किया जा सकता है।
दीक्षा एप को इस्तेमाल से पूर्व दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़े और यह सुनिश्चित करें कि यह आपके फोन पर ठीक से काम कर रहा है।
इसके लिए यह आवश्यक है कि आपके फोन में नेटवर्क की सुविधा हो ।
सुनिश्चित करें कि आपने अपना पासवर्ड जो कि आपकी शाला दर्पण आईंडी है उसे दर्ज किया है।
प्रशिक्षण कोर्स के दौरान क्या करें
प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री तैयार रखें जैसे नोटबुक एवं पेन साथ रखें ।
विडियो पूर्ण होने के बाद आगे बढ़ने के लिए अगला दबाएँ और पुनः विडियो देखने के लिए पिछला दबाएँ ।
सभी प्रशिक्षण कोर्स को ध्यानपूर्वक देखें और उनके जरूरी बिन्दुओं को नोट करें।
सुनिश्चित करें की आपने सभी प्रशिक्षण कोर्स को पूरा किया है और हर सत्र पूर्ण करने के बाद एक नीला चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है।
प्रशिक्षण कोर्स के पश्चात क्या करें
प्रशिक्षण कोर्स देखने के बाद प्रश्नोत्तरी को पूर्ण करें।
प्रश्नोत्तरी को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सही उत्तर देवें ।
Rajasthan Travelling Allowance Rules TA Rules in Rajasthan : The Government of Rajasthan pays all its officers and employees for the expenditure incurred on the state work. Rajasthan Traveling Allowance Rules have been made by the government to regularize this payment.
In this page, we will take details of Rajasthan Traveling Allowance Rules (Ta Rules), Ta Rates etc.
Rajasthan Travelling Allowance Rules राजस्थान यात्रा भत्ता नियम राजस्थान में टीए नियम राजस्थान सरकार अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राजकीय कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान करती है। इस भुगतान को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा राजस्थान यात्रा भत्ता नियम बनाए गए हैं। इस पेज में हम राजस्थान यात्रा भत्ता नियम (टीए नियम), टा रेट आदि का विवरण लेंगे।
Table of Contents
Rajasthan Travelling Allowance Rules में भुगतान की शर्तें :
Rajasthan Travelling Allowance Rules Condition :
T.A. for absence not exceeding 6 hours in NIL
T.A. for exceeding 6 hours but not excedding 12 hours is 70%
TA FOR EXCEDDING 12 HOURS IS 100%
भारत में सभी राज्यों की राजधानी दिल्ली सहित टेक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, स्कूटर, बस, रेल, मैट्रो ट्रेन के किराये के लिए वास्तव में संदत्त प्रभार ।
दैनिक यात्रा मुख्यालय से 6 घंटे अनुपस्थिति के लिए शून्य, 6 से 12 घंटे के लिए 50 प्रतिशत तथा 12 घंटे से अधिक के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता देय होगा।
किसी रेल में ए.सी. थ्री टायर नहीं होने पर ख श्रेणी के कर्मचारी ए.सी. टू टायर में यात्रा कर सकेंगे।
वायुयान में 95000/- रू. या अधिक प्रतिमाह वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी अधिकारी तथा एडवोकेट जनरल अधिकृत हैं। 225000/ रू. या अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी एक्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत हैं।
भारत में दिल्ली सहित सभी राज्यों की राजधानी (जयपुर को छोड़कर) और वायु सेवा से जुड़े स्थानों में कार्यालय/ निवास स्थान से हवाई अड्डा रेल्वे स्टेशन बस स्टेण्ड्र तक तथा वापस लौटने हेतु संदत्त वास्तविक किराया मील भत्ते के रूप में देय होगा। (प. 6(7) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं प. 6 (3) वित्त/नियम/ 2012 पार्ट दिनांक 6.12.2017 )
Rajasthan Travelling Allowance Rules TA Rules in Rajasthan, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता नियम के महत्वपूर्ण प्रावधान
1. दिन से आशय : कलैन्डर दिन जो आधी रात से शुरू और समाप्त होता है किन्तु मुख्यालय से ऐसी अनुपस्थिति जो 24 घण्टे से अधिक न हो, सभी प्रयोजनों के लिये एक दिन गिनी जायेगी चाहे अनुपस्थिति का प्रारम्भ या अन्त किसी समय हो।
2. परिवार से आशय : सरकारी कर्मचारी की पत्नी / पति जैसी भी स्थिति हो वैध एवं सौतेली संतान, मान्यता प्राप्त दत्तक सन्तान जिसमें विधवा पुत्री भी शामिल है, जो उसके साथ रहते हो और उस पर पूर्णतया आश्रित हो।
स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के प्रयोजनार्थ परिवार शब्द में माता पिता, बहिनें व अवयस्क भाई जो उसके साथ रहते हो तथा उस पर पूर्ण आश्रित हो। टिप्पणी: पूर्णतया आश्रित वह है, जिसकी सभी श्रोतों से आय 2000/- प्रतिमाह से अधिक न हो तथा जो सरकारी कर्मचारी के साथ निवास करते हो।
नोट: (1) सरकारी कर्मचारी की रोजगारयुक्त सन्तान, किसी भी उम्र की विवाहित सन्तान आश्रित नहीं माने जायेंगे। (2) 1 जून, 2002 या इसके पश्चात यदि किसी सरकारी कर्मचारी को दो से अधिक सन्तान होती है तो उन्हें केवल दो सन्तान के लिए ही स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता देय होगा।
3. दैनिक भत्ते की अनुज्ञेयता के लिये शर्तें:
(1) ड्यूटी पर मुख्यालय से अनुपस्थिति के दौरान की अवधि के सिवाय दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। (2) दैनिक भत्ता मुख्यालय छोड़ने से प्रारम्भ तथा मुख्यालय वापस लौटने से अनुपस्थिति के लिये देय होगा। इसे निम्नानुसार नियमित किया जायेगा :- प्रत्येक कलैन्डर दिन के लिये दैनिक भत्ता मध्य रात्रि को प्रारम्भ और समाप्त होने की मुख्यालय से अनुपस्थिति के लिए स्वीकार किया जायेगा। मुख्यालय से 24 घण्टे से कम अनुपस्थिति के लिए दैनिक भत्ता निम्नांकित दरो के अनुरूप देय होगा :
(i)
6 घंटे अनुपस्थिति होने पर
शून्य
(ii)
6 घंटे से अधिक किन्तु 12 घंटे तक
50%
(iii)
12 घंटे से अधिक होने पर
पूर्ण
Rajasthan Travelling Allowance Rules
Rajasthan Travelling Allowance Rules TA Rules in Rajasthan, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता नियम
(3) किसी विशिष्ट स्थान पर लगातार विराम के लिये 30 दिन की अवधि तक दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा। यदि विराम 30 दिन से अधिक परन्तु 60 दिन तक के लिये जारी रहता है तो सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग मंजूरी देने हेतु सक्षम होगा। परन्तु 60 दिन से 180 दिन तक की अवधि के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी। 180 दिन से अधिक के लिये विराम भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।
(4) प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता – जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया हो और राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8) (ख)(i) के अधीन उसे कर्त्तव्य पर माना गया हो तो यह प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए क्षतिपूर्ति भत्ते का निम्नांकित दरों के अनुसार हकदार होगा :
Rajasthan Travelling Allowance Rules TA Rules in Rajasthan, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता नियम
(5) यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा विराम करते समय निःशुल्क भोजन एवं निवास का उपभोग किया जाता है तो दैनिक भत्ते की दर उस स्थान के लिये निश्चित दर की 25% होगी। (6) किसी यात्रा में एक से अधिक स्थानों पर भ्रमण किया जाता है तो दैनिक भत्ते की दर उस स्थान की जहाँ सबसे अधिक हो, लागू मानी जायेगी।
4. दौरे पर यात्रा के लिये Rajasthan Travelling Allowance Rulesयात्रा भत्ता
(1) यह भत्ता तभी देय होगा जबकि गन्तव्य स्थान मुख्यालय की नगरपालिका सीमा से बाहर हो तथा ड्यूटी स्थान से 15 कि.मी. से अधिक दूर हो। (2) प्रत्येक राज्य कर्मचारी जो ड्यूटी पर यात्रा करता है वह वोल्वो/ए.सी बस / डिलक्स/सेमी डिलक्स या अन्य उच्च श्रेणी की बस से यदि यात्रा करता है तो बस का टिकट या उसकी फोटो कापी यात्रा बिल के साथ संलग्न करेगा। रेल से यात्रा करने पर द्वितीय श्रेणी नान ए.सी. को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के टिकट/ जमा की रसीद प्राप्त होने पर मूल या फोटो कापी यात्रा बिल के साथ संलग्न करेगा। (3) यदि यात्रा अपरिहार्य कारणों से या शासकीय कारणों से रद्द करनी पड़ी तो रद्दकरण फीस प्रतिपूरक की जा सकती है। (4) वायुयान से यात्रा के लिये अधिकृत एजेन्सी से भी टिकट प्राप्त किया जा सकता है परन्तु एजेन्सी के द्वारा टैरिफ के अतिरिक्त लिये जाने वाले सुविधा शुल्क / सेवा शुल्क का पुनर्भरण नहीं होगा। (5) राज्य कर्मचारी को डाक देने या पत्राचार के उद्देश्य से दौरे पर नहीं भेजा जाय इस प्रकार के उद्देश्य के लिये यात्रा भत्ता देय नहीं होग। कर्मचारी को दौरे पर भेजे जाने के उद्देश्य यात्रा बिल में अंकित किया जायेगा एवं नियंत्रण अधिकारी इसे प्रमाणित करेगा ।
5. स्वयं के वाहन से यात्रा
(1) रेल या नियमित रूप बस सेवा से जुड़े हुए स्थानों को जो मुख्यालय से 25 कि.मी. से अधिक दूरी पर हो, एक राज्य कर्मचारी अपनी मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड आदि से यात्रा नहीं करेगा। अपना निजी स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड आदि से सड़क यात्रा येनकेन एक राज्य कर्मचारी कर सकता है जो मुख्यालय से 50 कि.मी. से अधिक दूर नहीं हो तथा वे स्थान मुख्यालय से रेल या नियमित बस सेवा से जुड़े हुए न हो। (2) यदि राज्य कर्मचारी स्वयं की मोटर कार से राजकीय यात्रा करता है, उसे टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर टोल टैक्स प्रभार अनुज्ञेय होगा। (3) यदि पति/पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, दोनों में से किसी को भी स्वयं की मोटर कार हो तो इन नियमों के उद्देश्य से यात्रा स्वयं की कार से मानी जावेगी। (4) स्वयं की मोटर कार से यात्रा करने पर मील भत्ता रेल मील भत्ते की सीमा में ही अनुज्ञेय होगा। (5) नियंत्रण अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही स्वयं की मोटर कार से यात्रा की जायगी। (6) स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर मील भत्ते की विशेष दरें ‘क’ व ‘ख’ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों के लिए-
(i) सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं की कार से यात्रा करने पर
9.00 रु. प्रति किमी.
(ii) सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं के स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड़ आदि से यात्री करने पर
3.00 प्रति किमी.
(iii) किसी अन्य प्रकार के वाहन जैसे रिक्शा, तांगा, मोटर रिक्शा इत्यादि द्वारा यात्रा
6.00 रु. प्रति किमी.
Rajasthan Travelling Allowance Rules
Rajasthan Travelling Allowance Rules TA Rules in Rajasthan, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता नियम
‘ग’, ‘घ’ व ‘ङ’ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों के लिये किमी.
(i) सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं की 3.00 रु. प्रति स्कूटर मोटर साईकिल, मोपेड़ से यात्रा करने पर
3.00 प्रति किमी.
(ii) ई-रिक्शा. ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर
6.00 रु. प्रति किमी.
(iii) साईकिल या पैदल यात्रा करने पर
2.00 रु. प्रति किमी.
Rajasthan Travelling Allowance Rules
6. राजकीय वाहन से यात्रा यात्रा के लिये राजकीय वाहन का उपयोग करने पर यात्रा मील भत्ता देय नहीं होगा केवल दैनिक भत्ता ही देय होगा। अनुपस्थिति सरकारी मुख्यालय छोड़ने से प्रारम्भ तथा मुख्यालय वापस लौटने पर समाप्त होगी तथा उसी अनुसार दैनिक भत्ते की गणना की जाएगी।
7. मील भत्ते की गणना के सिद्धान्त मील भत्ते की संगणना हेतु स्थानों के बीच की गई उस यात्रा को ही माना जायेगा जो सबसे कम दूरी मार्ग के द्वारा या सबसे सस्ते मार्ग द्वारा की गई हो।
8. स्थानान्तरण पर Rajasthan Travelling Allowance Rules जब स्थानान्तरण स्वयं प्रार्थना पर होकर लोक हित किया गया हो। यदि स्थानान्तरण 30 दिन कम अवधि के लिये किया गया हो कर्मचारी स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता देय होकर दौरे का यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण आदेश लोक हित अंकित होने पर यात्रा भत्ता व कार्यग्रहण काल देय होगा।
स्थानान्तरण पर सरकारी कर्मचारी को रेल/बस का स्वयं के दो भाड़े तथा उसके साथ यात्रा करने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक तथा प्रत्येक बच्चे के लिये आधा अतिरिक्त भाड़ा जिसके लिये पूर्ण या आधा भाड़ा वास्तव में चुकाया गया है। निजी सामान के परिवहन के लिये निर्धारित लगेज चार्जेज की सीमा तक रेलवे रसीद या सड़क परिवहन कम्पनी के स्वामी द्वारा दी गयी नकद की रसीद पेश करने के अध्यधीन होगी तथा स्थानान्तरण अनुदान निर्धारित दर से एक मुश्त मिलेगा।
परन्तु यदि राज्य कर्मचारी स्थानान्तरण पर हवाई जहाज / राजधानी एक्सप्रेस / शताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा करता है तो स्वयं का एक भाड़ा ही देय होगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी मोटर कार, स्कूटर, मोपेड़ या मोटर साईकिल को स्थानान्तरण पर वाहन की ही यंत्र शक्ति से ले जाता है तो मोटर कार के लिए 9.00 रु. प्रति कि.मी. एवं मोटर साईकिल आदि के लिए 3.00 रु. प्रति कि.मी. की दर से दोनों स्थानों के बीच सामान्य मार्ग की दूरी के लिए भत्ता अनुज्ञेय है।
9. पे-मैट्रिक्स का लेवल 19 या इससे अधिक की पे लेवल में वेतन आहरण करने वाले अधिकारी स्वयं अपने यात्रा भत्ते दावे पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत है।यदि प्रशिक्षण के बाद परिवीक्षाधीन कर्मचारी को प्रशिक्षण स्थान के बजाय अन्य स्थान पर नियुक्त किया जाता है तो स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।
10. किसी निलम्बित सरकारी कर्मचारी को जिसके विरुद्ध जांच में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। अपने जांच स्थान तक उस स्थान जहाँ उसको निलम्बन दौरान निवास करने की अनुमति दी गयी है। दोनों जो भी हो, जाँच के स्थान तक दौरे पर यात्रा की भाँति यात्रा भत्ता किया जायेगा।
11. सेवानिवृति पर यात्रा भत्ता -सरकारी कर्मचारी तथा राज्य को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर अपने कर्त्तव्य स्थल से गृह नगर जाने के यात्रा के लिये रेल /सड़क यात्रा के लिए स्वयं तथा परिवार के सदस्यों का उस श्रेणी का वास्तविक भाड़ा देय होगा, जिसके लिए कर्मचारी हकदार हो, परन्तु कोई भी आनुषांगिक व्यय देय नहीं होंगे। निजी सामान के परिवहन का वास्तविक खर्चा कर्मचारी के स्थानान्तरण अनुज्ञेय मान के अनुसार देय होगा।
12. स्वयं की गाड़ी या प्राइवेट गाड़ी से यात्राओं के लिये वही देंय होगा जो रेल/सड़क की गई यात्राओं के लिये देय होता है।
13. सेवानिवृत्त कर्मचारी को विभागीय जाँच / न्यायिक प्रकरणों में उपस्थित होने पर सेवानिवृत्त समय स्तर के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा। विभागीय जांच प्रकरणों में भत्ता बिल का भुगतान अनुशासनिक अधिकारी के कार्यालय से उपस्थिति प्रमाण-पत्र आधार पर तथा न्यायिक प्रकरणों में सेवानिवृत्त वाले विभाग द्वारा यात्रा भत्ता बिल का भुगतान न्यायालय के उपस्थित प्रमाण-पत्र तथा न्यायालय द्वारा यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं दिया है का प्रमाणपत्र (Non Payment of TA) प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा।
यदि अ व ब श्रेणी के सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी अपनी स्वयं की कार या टैक्सी से यात्रा करते है तो उन्हें परिशिष्ठ II के नियम 8 (1) में वर्णित विशेष दरों से भुगतान किया जायेगा। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी को न्यायिक प्रकरणों में उपस्थित होने पर राज्य कर्मचारियों की भांति स्थानीय लघु यात्रा देय होगी। Rajasthan Travelling Allowance Rules
14. खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने पर देय किराया एवं विराम भत्ता-
(1) राज्य कर्मचारियों द्वारा खेलकूद गतिविधियों/कोचिंग/पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने पर निम्नानुसार विराम भत्ता देय होगा :(आ.दि. 06.02.2018 )
(i) राजस्थान में
250/-रु. प्रतिदिन
(ii) राजस्थान से बाहर
350/-रु. प्रतिदिन
यात्रा भत्ता नियम (TA Rules)
(2) राज्य कर्मचारी द्वारा खेल गतिविधियों में भाग लेने हेतु रेल से नहीं जुड़े स्थानों पर बस/टेक्सी से यात्रा करने पर राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस बसों का निर्धारित किराया देय होगा।
15. दौरे पर की गई यात्रा हेतु अग्रिम- स्थाई या अस्थाई राज्य कर्मचारी को यात्रा भत्ता राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत अधिकतम 30 दिवस की अवधि के लिये अग्रिम दिया जा सकता है। यात्रा भत्ता व्यय में दोनों तरफ की यात्रा के लिये सड़क मील भत्ता, दैनिक भत्ता, किराया एवं आनुषांगिक व्यय सम्मिलित हैं।
16. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी – इन नियमों के तहत कार्यालयाध्यक्ष को पूर्ण शक्ति है। यात्रा के पूर्ण होने के बाद कार्यालय में उपस्थित होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर अग्रिम का समायोजन किया जायेगा।
17स्थानान्तरण पर अग्रिम – एक राज्य कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर वेतन एवं यात्रा भत्ता अग्रिम रूप से स्वीकृत किये जा सकते हैं। वेतन अग्रिम एक माह के वेतन के बराबर तथा यात्रा भत्ता अग्रिम जैसा कि स्थानान्तरण पर मिलता है, जिसमें स्वयं तथा परिवार के किराये, व्यक्तिगत सामान का भाड़ा आदि देय है। स्थानान्तरण पर अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति कार्यालयाध्यक्ष को है। किसी कर्मचारी के पद की निरन्तरता की स्वीकृति या नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति के अभाव में वेतन नहीं मिल पाने पर भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। स्वयं की प्रार्थना या 120 दिवस की अधिकतम अवधि हेतु अस्थाई स्थानान्तरण होने पर अग्रिम देय नहीं है। परिवार के सदस्यों द्वारा स्थानान्तरण के 6 माह के भीतर यात्रा करने पर यात्रा अग्रिम परिवार हेतु देय नहीं होगा। वेतन अग्रिम की वसूली 3 मासिक किश्तों में होगी तथा यात्रा भत्ता अग्रिम की वसूली स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बिल से होगी। निलम्बित कर्मचारी से वेतन के अग्रिम की वसूली ऐसी दर से की जाएगी जो विभागाध्यक्ष निश्चित करना उचित समझें।
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सेवा के दौरान अर्जित शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं को सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में जुड़वाना YOGYTA ABHIVRIDHI PROCESS AND FORMATS : इस आलेख में आप जानेंगे कि अपनी सेवा के दौरान आप द्वारा अर्जित की गयी शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं को सेवा पुस्तिका कैसे जुड़वाये एवं इसके बाद अपना नाम वरिष्ठता सूची में कैसे अपडेट करवाए | शिक्षा विभागीय नियमावली दिनांक 31.12.1995 तक जारी निर्देशों, परिपत्रों एवं नियमों पर आधारित ) प्रकाशन वर्ष 1997 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर- परिशिष्ट 5 . 2 .2 के अनुसार योग्यता अभिवृद्धि
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शिक्षा विभाग, राजस्थान अपने कर्मचारियों को अपनी योग्यता राज्य सेवा में रहते हुए वृद्धि करने के अवसर प्रदान करता है।
इस हेतु शिक्षा विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु विभाग में एकरूपता लाने हेतु नियम व प्रणाली निर्धारित है।
विभागीय नियमों व प्रणाली की पालना करता हुआ कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए अपनी योग्यता अभिवृद्धि करता है तो उसके सेवा अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में अंकित करने हेतु विभाग द्वारा YOGYTA ABHIVRIDHI PROCESS AND FORMATS निर्धारित की गई है।
संस्था प्रधान द्वारा संक्षिप्त में निम्न दिशा निर्देशानुसार कारवाही की जानी चाहिए–
1 .सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा ज्यों ही योग्यता अर्जित की जाए उस परीक्षा की अंक तालिका की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए।
2. कर्मचारी अपनी योग्यता अभिवृद्धि को सेवाअभिलेख में इंद्राज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र ‘क ‘ YOGYTA ABHIVRIDHI PROCESS AND FORMATS में भरकर सूचना देगा।
3. प्रपत्र ‘क’ व मूल अंक तालिका /प्रमाण पत्र को देखकर सक्षम अधिकारी प्रपत्र ‘ख’अपने कार्यालय के सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में प्रविष्टि हेतु आदेश निकालेगा।
इनकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में लगाकर उसकी सेवा पुस्तिका के निर्धारित पृष्ठ में योग्यता का इंद्राज करेगा।
4 .अभिवृद्धित योग्यता का प्रमाण पत्र/ अंकतालिका की सत्य प्रतिलिपि को अग्रेषित करने वाला अधिकारी मूल प्रति से जांच करेगा।
5 .वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धि योग्यता दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र क व ख है जो कि सक्षम अधिकारी को भेजे जाते हैं।
6 .प्रपत्र क व ख की पूर्ति की जाकर उसमें दिए गए विवरणों की वरिष्ठता सूची एवं मूल अभिलेख से जांच कर ही सक्षम अधिकारी को भेजना चाहिए।
7 .निदेशालय में ऐसे YOGYTA ABHIVRIDHI PROCESS AND FORMATS के प्रार्थना पत्र संयुक्त निदेशक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा न भेजे जाएं जिनकी वरिष्ठता निदेशालय द्वारा निर्धारित कर प्रसारित नहीं की गई हो।
8 .वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धि योग्यता का अंकन उसी कार्यालय स्तर पर किया जाता है जहां से वह प्रसारित होती हैं।
9 .वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धि योग्यता दर्ज कराने हेतु प्रकरण प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य आदि उचित माध्यम से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय ) कार्यालय को प्रेषित करना चाहिए।
10 . पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO ) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय ) को सीधे ही भेजे जाएंगे ताकि ग्रेड 3 अध्यापक (प्रा शि) पद की योग्यता अभिवृद्धि व वरिष्ठता सूची का निर्धारण किया जा सके।
11.संयुक्त निदेशक कार्यालय उनके द्वारा प्रेषित वरिष्ठता सूची के आवश्यक संशोधन करके और उनकी एक प्रति निदेशालय को प्रेषित करता है जहां राज्य स्तर की वरिष्ठता सूची में प्रविष्टि की जाती है।
12. संस्था प्रधान को चाहिए की वरिष्ठता सूची में योग्यता दर्ज/ योग्यता अभिवृद्धि कराने का प्रकरण (Sec set up) सीबीईओ के माध्यम से ही प्रोपर चेनल भेजें। सीधे निदेशालय प्रकरण नहीं भेजा जाना चाहिए।
13. संस्था प्रधान माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय 2nd ग्रेड टीचर्स के प्रकरण वाया सीबीईओ संयुक्त निदेशक कार्यालय को भेजेंगे जिससे द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के योग्यता अभिवृद्धि व वरीयता में नाम दर्ज हो सके।
संपूर्ण प्रकरण निर्धारित प्रपत्र क व ख तथा दस्तावेजों के साथ भेजे जाएंगे जिसके आधार पर आदेश होंगे।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक तृतीय वेतन श्रंखला के अध्यापकों की सूची के नियम अनुसार योग्यता अभिवृद्धि के आदेश जारी करेगा व वरीयता में दर्ज़ कर सम्बन्धित संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रेषित करेगा।
14. राजपत्रित अधिकारियों के प्रकरण मय आवश्यक दस्तावेजों के निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भेजे जाएंगे। निदेशक महोदय के आदेश से राजपत्रित अधिकारियों के योग्यता अभिवृद्धि आदेश व वरीयता सूची में नाम दर्ज हेतु आदेशित किया जाता है।
संस्था प्रधान माध्यमिक विद्यालय / उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीबीईओ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की YOGYTA ABHIVRIDHI PROCESS AND FORMATS अंकन हेतु उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही कार्यवाही करेंगे।
सेवा के दौरान और अर्जित योग्यताओं का सेवा पुस्तिका में अंकन होना चाहिए साथ ही किसी भी संवर्ग के शिक्षक, कर्मचारी /अधिकारी हेतु जारी वरीयता सूची में कार्मिक का नाम सेवा अभिलेख में दर्ज़ योग्यता के अनुसार होना चाहिए।
निर्धारित योग्यता पश्चात ही सम्बन्धित वरीयता सूची में यह नाम जुड़ते हैं। इन्हीं योग्यताओं और वरीयता के आधार पर कार्मिक का रिक्तियों के अनुसार अगले पद पर प्रमोशन किया जाता है।
अतः किसी भी तरह की शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता जो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से की जाती है उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अंक तालिका आदि दस्तावेजों के आधार पर योग्यताओं का अंकन कार्मिक के सेवा अभिलेख में किया जाता है। समय रहते सेवा अभिलेख में निर्धारित विभागीय नियम अनुसार योग्यता अभिवृद्धि अंकन करा लेना चाहिए।
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