उपार्जित अवकाश की नियमावली और आदेश फोर्मेट व फॉर्म

उपार्जित अवकाश की नियमावली और आदेश फोर्मेट व फॉर्म

Privilege Leave PL Rules And Forms : नमस्कार कर्मचारी बंधुओ, इस आर्टिकल में हमने आपके लिए प्रिविलिज लीव यानी की उपार्जित अवकाश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, उपार्जित अवकाश के फोरम, फॉर्मेट एक्सेल, वर्ड और पीडीएफ़ के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण फॉर्मेट प्परत्र और नियमावली का समावेश हमने यहाँ पर किया है। उम्मीद है ये आर्टिकल आपको पसंद आएगा। इस आर्टिकल को लिखने में हमने शत प्रतिशत शुद्धता का ध्यान रखा है फिर भी त्रुटि संभव है |

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उपार्जित अवकाश की नियमावली और आदेश फोर्मेट व फॉर्म Privilege Leave (PL) Rules And Forms
उपार्जित अवकाश की नियमावली और आदेश फोर्मेट व फॉर्म Privilege Leave (PL) Rules And Forms

Privilege Leave PL Rules And Forms

1 क एक स्थाई अथवा अस्थायी सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश दें होता है।
1 ख भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्थान सशस्त्र पुलिस (RAC) के सदस्य, जो भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्त हो या देश की सीमाओं पर तैनात हो, को एक कैलेंडर वर्ष में 42 दिन का उपार्जित अवकाश देय होता है। Privilege Leave PL Rules And Forms
1-ग-1 एक कर्मचारी अपने अवकाश लेखों में अधिकतम 300 दिन का उपार्जित अवकाश अंकित कर सकता है। परंतु

1-ग-2 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्थान सशस्त्र पुलिस (RAC) के सदस्य, जो भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्त हो, द्वारा आवेदित उपार्जित अवकाश को पूर्णतः या अंशतः लिखित में कारण बताते हुए (जनहित की आवश्यकता के कारण) अस्वीकृत कर दिया जाए तो वे अपने अवकाश लेखे में इन अस्वीकृत अवकाशों को 300 दिन की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त अपने अवकाश लेखें में संचित रख सकेंगे। Privilege Leave (PL) Rules And Forms

2- क- 1- प्रत्येक कर्मचारी के उपार्जित अवकाश के लेखो में वर्ष में दो बार (1 जनवरी को 15 तथा 1 जुलाई को 15 दिन) उपार्जित अवकाश अग्रिम जमा किए जाते हैं। राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों की अवकाश लेखों में एक बार में 15 के स्थान पर 21 दिन की PL जमा की जाएगी।

(दिनांक 12.12.2012 को जोड़ा गया) परंतु, यदि किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में दिसंबर या जून माह के अंतिम दिन 300 दिवस या कम (लेकिन 285 से अधिक या RAC के सदस्यों के लिए 279 दिन से अधिक) उपार्जित अवकाश हो, तो जनवरी या जुलाई की तारीख को उस के खाते में 15 दिन ( RAC के सदस्यों के लिए 21 दिन) का अवकाश नियम91 (2) (क) (1) के अनुसार अग्रिम जमा किया जाएगा। Privilege Leave (PL) Rules And Forms

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इस अग्रिम जमा अवकाश का लेखा पृथक से रखा जाएगा एवं अगली छमाही में कर्मचारी द्वारा लिए गए उपार्जित अवकाशों को सर्वप्रथम इन्हीं से समायोजित किया जाएगा। समायोजन के उपरांत यह भी कोई अवकाश शेष रहता है तो उसे छमाही की समाप्ति पर अवकाश लेखे में जोड़ दिया जाएगा। परंतु शर्त यह है कि इस प्रकार अग्रिम जमा किए के उपार्जित अवकाश व पूर्व से ही जमा उपार्जित अवकाश का योग 300 दिन की अधिकतम सीमा से ज्यादा नहीं होगा। Privilege Leave (PL) Rules And Forms

2-क-2- राजस्थान सिविल सेवा ( पदभार ग्रहण काल) नियम, 1981 के नियम 54 के अनुसार देय पदभार ग्रहण काल का पूर्ण उपयोग किए बिना ही जब कोई कर्मचारी अपने नवीन पद पर कार्य ग्रहण कर लेता है, तो अनुपयोजित पदभार ग्रहण अवधि (Unveiled Joining Time) के समान संख्या में (अधिकतम 15 दिन तक) उपार्जित अवकाश उसके उपार्जित अवकाश लेखों में जोड़ दिए जाते हैं। परंतु कर्मचारी के उपार्जित अवकाश लेखों में पहले से बकाया अवकाश तथा अनुपयोजित कार्य ग्रहण काल की अवधि के बदले जोड़े गए उपार्जित अवकाश मिलाकर 300 दिवस से अधिक बैलेंस (balance) नहीं होगा।

2-ख- असाधारण अवकाश की अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के ऊपर कर्मचारी के खाते में डाल दिए गए उपार्जित अवकाश का बैलेंस (balance) कम नहीं किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष की छमाही में असाधारण अवकाश एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिव (extra-ordinary leave: Popularity known as Leave without pay) पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश खातें में से असाधारण अवकाशों की संख्या का दसवां भाग कम कर दिया जाएगा। अर्थात प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश लिए जाने पर एक दिन का उपार्जित अवकाश उसके अवकाश लेखे में से कम किया जाएगा।

राज्य कर्मचारी के अवकाश के लेखों में से 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 15- 15 दिन की उपार्जित अवकाश अग्रिम जमा किए जाते हैं परंतु असाधारण अवकाश पर रहने के दौरान उपार्जित अवकाश अर्जित नहीं होते हैं अतः असाधारण अवकाश पर रहने की स्थिति में उसके अवकाश लेखों में से अनुपातिक रूप से अवकाश कम कर दिए जाते हैं। Privilege Leave (PL) Rules And Forms

कर्मचारी के असाधारण अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाश जैसे- रुपांतरित अवकाश, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश आदि पर रहने की स्थिति में उस के खाते में से उपार्जित अवकाश कम नहीं किए जाएंगे।

3- किसी सरकारी कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 120 दिवस तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। सेनेटोरियम / अस्पताल से टी.बी., कैंसर, कुष्ठ या मानसिक रोगों के इलाज के लिए 300 दिन तक का उपार्जित अवकाश एक बार में स्वीकार किया जा सकता है।

4-क – किसी कैलेंडर वर्ष की एक छमाही के बीच में सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा के लिए 2.5 दिन की PL जमा की जाएगी। भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात RAC के कार्मिक के लिए यह अवधि 3.5 दिन की होगी। Privilege Leave PL Rules And Forms

4-ख- इसी प्रकार किसी कैलेंडर वर्ष की छमाही के बीच में कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवर्ति, त्यागपत्र, सेवा से हटाने, बर्खास्तगी आदि के कारण वह सेवा में नहीं रहे तो (1 जनवरी या 1 जुलाई से ऐसी घटना के घटित होने के माह के अंत तक प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 2.5 दिन की PL उसके खाते में जमा रखी जाएगी। भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात RAC के कार्मिक के लिए यह अवधि 3.5 दिन की होगी। Privilege Leave (PL) Rules And Forms


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  1. किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उस दिन उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में बकाया (maximum 300 days) अवकाश के बदले में उनके समान अवकाश वेतन की राशि उसे दी जाएगी। परंतु जिन कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अधीन दंड (Penalty) के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है उसे यह लाभ दें नहीं होगा।
  2. सेवानिवृत्ति पर अनूपयोजित उपार्जित अवकाशों (Unutilized PL) के अवकाश वेतन का नगद भुगतान एक मुश्त एवं एक ही समय सेवानिवृत्ति पर किया जाएगा। Privilege Leave (PL) Rules And Forms
  3. अनूपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले में देय अवकाश वेतन की गणना कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के दिन उसको प्राप्त वेतन की दर तथा उसी दिन लागू महंगाई भत्ते की दर के आधार पर की जाएगी। इसके साथ शहरी क्षतिपूरक भत्ता या मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा।
  4. अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले में देय अवकाश वेतन की गणना के लिए सेवानिवृत्ति के दिन मासिक वेतन की दर तथा महंगाई भत्ते की प्रभावी दर को 30 से भाग देने पर प्राप्त राशि को कर्मचारी के अवकाश लेखों में बकाया उपार्जित अवकाशों की संख्या से गुणा किया जाता है।
  5. 5. कार्यालय अध्यक्ष सेवानिवृत्ति पर अनूपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की स्वीकृति देने तथा 300 दिन की सीमा तक एकमुश्त • भुगतान करने के लिए सक्षम है।
  6. जिन कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु (सेवा-निवृति आयु) के बाद सेवा वृद्धि स्वीकृत की जाती है उन्हें अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के बदले एकमुश्त नकद भुगतान सेवा वृद्धि की अवधि की समाप्ति पर अंतिम रूप से सेवानिवृत्त होने पर दिया जाएगा।
  7. निलंबन अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाही लंबित रहते हुए अधिवार्षिकी आयु (सेवा-निवृति आयु) प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के प्रकरण में अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी उपार्जित अवकाश के बदले नगद की संपूर्ण या आंशिक राशि को रोक सकेगा यदि उस की राय में कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त होने पर उससे कुछ राशि वसुली योग्य निकलने की संभावना हो । कार्यवाही समाप्त होने पर सरकारी देयताओं का समायोजन करने के बाद रोकी गई धनराशि का शेष भाग उस कर्मचारी को दिया जा सकेगा। Privilege Leave PL Rules And Forms

1-सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसकी मृत्यु की तिथि को उसके उपार्जित अवकाश लेखे में शेष अवकाशों के बदले (maximum 300 days) नियम 97 के अनुसार स्वीकार्य अवकाश वेतन एवं महंगाई भत्ते की राशि के बराबर एक मुश्त राशि का भुगतान मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा या बच्चों को किया जाएगा।
2- मृतक सरकारी कर्मचारी के प्रकरण में परिवार पेंशन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी ही अवकाश के बदले देय एक मुश्त राशि स्वीकृत कर सकेगा। Privilege Leave (PL) Rules And Forms


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विश्राम कालीन विभागों के अधिकारियों पर लागू विशेष नियम-नियम 91 क

1-1- विश्रामकालिन विभाग में कार्यरत स्थाई या अस्थाई कर्मचारी को किसी कैलेंडर वर्ष, जिसमें व विश्रामकाल का पूर्ण उपभोग कर लेता है, के लिए उपार्जित अवकाश अग्रलिखित उपनियम (ii) के अनुसार दिए जाएंगे। 1-2- विद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थाओं, महाविद्यालयों में अध्यापन करने वाले स्टाफ को एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। प्रत्येक कलेंडर वर्ष की समाप्ति पर ऐसे कर्मचारी के अवकाश लिखों में से 15 दिन का उपार्जित अवकाश जोड़ा जाएगा।

1-3-1 किसी कैलेंडर वर्ष के बीच में नियुक्त किए गए कर्मचारी को उस कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात उसके द्वारा पूर्ण किए गए सेवा के प्रत्येक माह के लिए 1.25 दिन की दर से उपार्जित अवकाश जोड़ा जाएगा। 1-3-2 किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान त्यागपत्र सेवा समाप्ति, मृत्यु या अधिवार्षिकी या अशक्तता के आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.25 दिन की दर से उपार्जित अवकाश कर्मचारी के अवकाश लेखे में जोड़ा जाएगा। Privilege Leave PL Rules And Forms

2- विश्रामकालिन विभाग का कोई कर्मचारी यदि किसी कैलेंडर वर्ष में विश्रामकालों का उपभोग नहीं कर सके तो उसे अनूपयोजित विश्रामकालों (vacations) के बदले में 15 दिनों के अनुपात में उपार्जित अवकाश दिए जाएंगे। यदि किसी कैलेंडर वर्ष में वह विश्रामकालों का बिल्कुल उपभोग नहीं कर सके तो उसे उस वर्ष में विश्राम काल के बदले 15 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा।
3-1-उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद सिविल न्यायालय के एक अधिकारी या कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन की ही उपार्जित अवकाश देय है। उनके उपार्जित अवकाश लेखों में प्रत्येक 1 जनवरी को 6 तथा 1 जुलाई को 6 उपार्जित अवकाश अग्रिम जमा किए जाते हैं।

3-3- जब सिविल न्यायालय का अधिकारी किसी कैलेंडर वर्ष की छमाही में असाधारण अवकाश पर रहता है तो असाधारण अवकाशों की संख्या का 10 वां भाग उसके उपार्जित अवकाश लेखो में से कम किया जाएगा, इसकी अधिकतम सीमा उस छमाही में 6 दिन होगी।
3-4- जिस कैलेंडर वर्ष में सिविल नयायालय का अधिकारी या कर्मचारी विश्राम काल का उपभोग नहीं कर सके उस वर्ष कुल विश्रामकाल की अवधि के बदले 18 दिनों के अनुपात में PL देय होंगे। Privilege Leave PL Rules And Forms

3-5- किसी कैलेंडर वर्ष की एक छमाही के बीच में सेवा से त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, सेवा से निष्कासन / बर्खास्तगी, सेवा में रहते मृत्यु या सेवानिवृत्ति आदि के कारण सेवा में नहीं रहे तो कर्मचारी को एक जनवरी या एक जुलाई से उस घटना के घटित होने की तिथि वाले माह के अंत तक पूर्ण होने वाले प्रत्येक माह हेतु एक दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। Privilege Leave PL Rules And Forms

4- विश्राम काल ( vacations) का उपभोग किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ एवं उनकी इन निरंतरता में किया जा सकता है। विश्राम काल तथा अवकाशों की अवधि दोनों मिलाकर कर्मचारी को सेवा नियम 91 के अनुसार एक समय में स्वीकृत किए जा सकने वाले उपार्जित अवकाश की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1- अर्द्ध- वेतन एवं रूपांतरित अवकाश की देयता-

1-1- राज्य कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिन का अर्द्ध-वेतन अवकाश प्राप्त होगा।
1-2-कर्मचारी को देय अर्द्ध-वेतन अवकाश चिकित्सा-प्रमाण पत्र या निजी कारणों से स्वीकृत किए जा सकते हैं।

2-एक स्थाई कर्मचारी उसको देय अर्द्ध-वेतन अवकाशों की आधी संख्या तक रुपांतरित (commuted) अवकाश अपनी स्वयं की बीमारी के आधार पर स्वीकृत करा सकता है (अर्द्ध-वेतन अवकाशों का आधी संख्या में पूर्ण वेतन पर रूपान्तरण)। इसके लिए कर्मचारी को एक प्राधिकृत चिकित्सक से रोग प्रमाण-पत्र (sickness certificate) प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। रुपांतरित अवकाश स्वीकृति की शर्तें-

1- कर्मचारी को रूपांतरित अवकाश स्वीकृत करने पर उसके अवकाश लेखों से दुगुनी संख्या में अर्द्ध- वेतन अवकाश घटा (debit) दिए जाएंगे।

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2-1 अवकाश स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अवकाश समाप्ति पर उस कर्मचारी के सेवा पर उन्हें उपस्थित होने की पूर्ण संभावना है।

2-2 देय अर्द्ध-वेतन अवकाशों में से 180 दिन तक के अर्द्ध-वेतन अवकाशों को एक समय में चिकित्सक के प्रमाण पत्र के बिना, सार्वजनिक हित में अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए, रुपांतरित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

3- किसी स्थाई कर्मचारी को अदेय अवकाश (Leave not due) स्वीकृत किए जाने की शर्तें इस प्रकार है:

13-1- अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी संतुष्ट हो कि वह कर्मचारी अदेय अवकाशों की समाप्ति के बाद सेवा पर पुनः उपस्थित हो जाएगा.

3-2- अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या तक ही होनी चाहिए

3-2- अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या तक ही होनी चाहिए जो कर्मचारी द्वारा अवकाश से लौटकर अर्द्ध-वेतन अवकाश के रूप में अर्जित की जा सके,

3-3- कर्मचारी के संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 360 दिन का अदेय अवकाश दिया जा सकेगा। एक बार में 90 दिन तक तथा चिकित्सा प्रमाण- पत्र के आधार के अतिरिक्त अन्य आधार पर 180 दिन तक का ही अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
3-4-अदेय अवकाश करमचारी के अर्द्ध-वेतन अवकाश के खाते में डेबिट किए जाएंग तथा उन्हें कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले अर्द्ध-वेतन अवकाश से समायोजित किया जाएगा।

4- एक कर्मचारी जिसे संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत अथवा सेवा नियम नहीं होने पर सक्षम राजकीय आदेश के अंतर्गत अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया है तथा जो उस पद की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की पात्रता पूर्ण करता है, उसे 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात रुपांतरित अवकाश तथा अदेय अवकाश स्वीकृत किए जा सकेंगे

5-यदि किसी कर्मचारी को रूपांतरित अवकाश अथवा अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया हो और उसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा उसे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 35 के अंतर्गत असमर्थता के आधार पर सेवानिवृत कर दिया जाए तो अवकाश वेतन संबंधी कोई वसूली नहीं की जाएगी। अन्य मामलों जैसे त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृति, सेवा से निष्कासन या बर्खास्तगी आदि में अवकाश वेतन की नियमानुसार वसूली की जाएगी।

  1. एक सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश (Privilege Leave)  देय होता है
  2. एक कर्मचारी अपने अवकाश लेखो में अधिकतम 300 उपार्जित अवकाश अंकित कर सकता है
  3. किसी सरकारी कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 120 दिन तक का उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) स्वीकृत किया जा सकता है l टी बी, कैंसर, कुष्ठ जैसे रोगों इलाज के लिए 300 दिन तक का उपार्जित अवकाश एक बार में स्वीकृत किया जा सकता है
  4. किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक एक माह की पूर्ण सेवा के लिए २.5 दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा l इसी प्रकार किसी कर्मचारी की किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच मृत्यु, पद त्याग, बर्खास्तगी की स्थिति में कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक पूर्ण एक माह की  सेवा के लिए २.5 दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा Privilege Leave (PL) Rules And Forms
  5. राजस्थान सिविल सेवा [पद भार ग्रहण काल] नियम १९८१ के नियम ५४ के अनुसार पद भार ग्रहण कल का पूर्ण उपयोग किये बिना ही जब कोई कर्मचारी अपने नवीन पद पर कार्य ग्रहण कर लेता है तो अनुपियोजित पद भार ग्रहण काल से सामान संख्या में अधिकतम 15 उपार्जित अवकाश उसके लेखो में जोड़ दिए जायेंगे लेकिन ऐसे उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) को जोड़ने पर कर्मचारी के अवकाश का अधिकतम बैलेंस 300 से ज्यादा नहीं होगा
  6. एक राज्य कर्मचारी प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिकतम 15 दिनों का उपार्जित अवकाश समर्पित कर उनके बदले नकद भुगतान प्राप्त कर सकता है [ नियम 91क ] परन्तु किसी अस्थाई कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी Privilege Leave (PL) Rules And Forms
  7. समर्पित उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान पर कर्मचारी को उस दर से वेतन तथा भत्ते दिए जायेंगे जो अवकाशों के समर्पण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को प्रभावी थे
  8. अवकाश वेतन तथा भत्तों की गणना के लिए माह का तात्पर्य 30 दिन से है
  9. किसी कर्मचारी की सेवा निवृति पर उस दिन उसके अवकाश लेखों में बकाया अवकाशो के बदले उनके समान अवकाश वेतन की एकमुश्त राशि दी जाएगी लेकिन जिन कर्मचारियों को दंड स्वरुप अनिवार्य सेवा निवृति दी गई है उन्हें यह लाभ देय नहीं है l सेवा निवृति पर उपार्जित अवकाशों के नगद भुगतान पर के माह के 30 दिन मान कर नकद भुगतान की गणना की जाती है
  10. शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश ग्रीष्मावकाश में कार्य करने एवं प्रशिक्षण में भाग लेने के एवज में प्रति 3 दिन पर एक दिन का उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) कर्मचारी के लेखे में जोड़ा जायेगा परन्तु एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन से अधिक अवकाश कदापि नहीं जोड़े जायेंगे lपरन्तु स्थानान्तरण पर देय योग काल का उपभोग नही करने पर जुड़ने वाले उपार्जित अवकाश अतिरिक्त होंगे । अवकाश का उपभोग करने पर एक दिन में एक उपार्जित अवकाश  कम किया जायेगा ।
  11. विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को एक कैलेंडर वर्ष में 15 उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) देय होगा। किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच सेवा में नियुक्त होने वाले शिक्षक को उसके द्वारा की गई प्रत्येक एक माह की पूर्ण सेवा के लिए 1.25  दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा

सरकार द्वारा स्थानान्तरण किये जाने पर एक हजार कि.मी. तक की दूरी वाले स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु 10 दिनों का योगकाल देय है जिसका उपभोग नहीं करने पर निर्धारित प्रारुप में इसके बदले 10 पी. एल. सेवा पुस्तिका में जुड़ाने हेतु आवेदन करना चाहिये । यह अवकाश आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उपार्जित अवकाश का उपभोग करने के बाद कार्य ग्रहण हेतु प्रार्थना पत्र देना चाहिये । Privilege Leave (PL) Rules And Forms

SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

सेवानिवृति पर पी. एल. का नकद भुगतान = सेवा निवृत्ति के दिन देय वेतन (मय डीपी व डी. ए. )/30 x उपार्जित अवकाश बकाया दिन

 1-A Government servant may opt for credit of privilege leave into their privilege leave account on the basis of monthly credit as is allowed in the case of Government servants appointed during the calendar year. The rate of credit of privilege leave into privilege leave account on monthly basis is given below: —

Category of Government servantsRate of credit of P.L, per month.
(1)Government servants who are entitled for 30 days privilege leave in a calendar year2.5 days 
(2) R.A.C. personnel3.5 days
(3) Staff of Courts1 day.

2- In case of resignation, termination, discharge, removal or dismissal from service or death while in service or on retirement from service the privilege leave shall be reckoned with effect from 1st January or 1st July as the case may be in the half year of occurrence of the event and credited to his leave account at the rate of 2.5 days or 3.5 days in case of R.A.C.

Rajasthan Office Related Format | कार्यालय उपयोग सम्बन्धी प्रपत्र और फॉर्म

personnel for each completed calendar month up to the end of the month in which he ceases to be in service

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उपार्जित अवकाश सेवा नियम एवं व्याख्या व नियमों का मूल आदेश

उपार्जित अवकाश सेवा नियम एवं व्याख्या व नियमों का मूल आदेश

उपार्जित अवकाश से संबंधित सेवा नियम एवं इसमे समय समय पर किए गए परिवर्तन तथा उनके प्रभावों की व्याख्या तथा नियमों का मूल आदेश Basic Order of Privilege Leave Service Rules and Interpretation and Rules

PRAVESH KUMAR SHARMA EXCEL PROGRAM EXPERT
MR. PRAVESH KUMAR SHARMA

Pravesh Kumar SharmaAAO-I
आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर
[email protected]

उपार्जित अवकाश सेवा नियम एवं व्याख्या व नियमों का मूल आदेश

Basic Order of Privilege Leave Service Rules and Interpretation and Rules

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उपार्जित अवकाश से संबंधित सेवा नियम एवं इसमे समय समय पर किए गए परिवर्तन तथा उनके प्रभावों की व्याख्या तथा नियमों का मूल आदेश

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उपार्जित अवकाश से संबंधित सेवा नियम एवं इसमे समय समय पर किए गए परिवर्तन तथा उनके प्रभावों की व्याख्या तथा नियमों का मूल आदेश AMAZING RESULTS SHEET PROGRAM UMMED TARAD 2023

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उपार्जित अवकाश से संबंधित सेवा नियम एवं इसमे समय समय पर किए गए परिवर्तन तथा उनके प्रभावों की व्याख्या तथा नियमों का मूल आदेश

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Casual Leave & Special Casual Leave Rules आकस्मिक अवकाश एवं विशिष्ट आकस्मिक अवकाश नियम

Casual Leave & Special Casual Leave Rules आकस्मिक अवकाश एवं विशिष्ट आकस्मिक अवकाश नियम

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Casual Leave & Special Casual Leave Rules आकस्मिक अवकाश एवं विशिष्ट आकस्मिक अवकाश नियम के बारे में अनुभवी शिक्षविद्दो द्वारा नियम संकलन : यहाँ हमारे शिक्षको और विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिको बंधुओ के लिए अवकाश नियम की श्रेणी में आकस्मिक नियम और विशिष्ट आकस्मिक नियम का संग्रह तैयार किया हैं | अगर आपको यह अवकाश नियम संकलन अच्छा लगा हैं तो इसे शेयर इस लिंक माध्यम से शेयर जरूर कीजिए | अगर आपको लगता हैं कि इसमें सुधार संभव हैं तो हमारे टीम के सदस्यों को जरूर लिखें-

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Casual Leave & Special Casual Leave

(आकस्मिक अवकाश एवं विशिष्ट आकस्मिक अवकाश)

आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) RULES GIF

राज्य सरकार Casual Leave & Special Casual Leave Rules आकस्मिक अवकाश एवं विशिष्ट आकस्मिक अवकाश नियम को किसी प्रकार की मान्यता प्रदान नहीं करती इसलिये यह मान्यता प्राप्त अवकाश नहीं है। राजस्थान सेवा नियम में आकस्मिक अवकाश को अवकाश की श्रेणी में नहीं माना गया है क्योंकि आकस्मिक अवकाश के दौरान राज्य कर्मचारी “कर्तव्य वेतन” आहरित करता है। यह अवकाश किसी नियम के  अधीन नहीं है। इसे प्रशासनिक निर्देश के रूप में स्थान दिया गया हैं। तकनीकी रूप से जब यह अवकाश राज्य कर्मचारी द्वारा लिया जाता है तो वह कार्य से अनुपस्थित नहीं माना जाता। और न ही उसका वेतन रोका जाता है। परन्तु यह अवकाश इस तरह नहीं दिया जाना चाहिये जिसके कारण निम्न नियमों से बचा जा सके-

(क) वेतन एवं भत्ते की संगणना की तारीख

(ख) कार्यालय का पद भार

(ग) अवकाश का प्रारम्भ एवं अन्त

(घ) अवकाश से पुनः कार्य को लौटना

या अवकाश की अवधि इतनी बढा देना कि नियमानुसार उसे स्वीकृत नहीं किया जा सके।

  1. RULES GIF स्थाई  कर्मचारी को एक वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) देय है । कर्मचारी   एक बार में 10 दिन तक आकस्मिक अवकाश ले सकता है । एक बार  में 10 दिन से ज्यादा आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) नहीं स्वीकृत किया जाता । इस अवकाश को किसी अवधि के शिग्र पूर्वगामी या पश्चातगामी या मध्य में रविवार, राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आवे तो उसे आकस्मिक अवकाश का अंश नहीं माना जाता ।
  2. RULES GIF राज्य कर्मचारियों को आधा दिन का आकस्मिक अवकाश भी देय हैं।
  3. RULES GIF आकस्मिक अवकाश आवेदन में अवकाश के समय में रहने का पता अंकित करना चाहिए, यह नियम राजपत्रित अधिकारी के लिए भी समान ही रहेगा।
  4. RULES GIF बीमारी,अस्पताल और अंतेष्टि जैसे मामलों मे यह अवकाश पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं हैं।
  5. RULES GIF विभागाध्यक्षों को आकस्मिक अवकाश उच्चाधिकारी या संबन्धित प्रशासनिक विभाग स्वीकृति देंगे।
  6. RULES GIF वेकेशन विभाग जैसे राजकीय महाविध्यालय व शिल्प (पोलीटेक्निक) एवं अन्य शिक्षा संस्थाओं के मामले में वर्ष 01 जुलाई से प्रारम्भ व 30 जून को समाप्त माना जाएगा।
  7. RULES GIF शिक्षकों का लिए आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक की जाती है और मंत्रालयिक कर्मचारियों का लिए 1 जनवरी से 31  दिसम्बर  तक की जाती है l
  8. RULES GIF नव नियुक्त कर्मचारी को कार्य ग्रहण दिनांक से पूर्ण   कैलेंडर वर्ष पर १5 आकस्मिक अवकाश  देय होंगे l  कैलेंडर वर्ष की अपूर्णता की स्थिति में आनुपितक आधार पर उसके द्वारा प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा के एवज में 1.25 आकस्मिक अवकाश का लाभ देय होगा अर्थात एक माह की सेवा पूर्ण करने पर 1.25 अवकाश देय  होगा l अन्यथा अवैतनिक होगा l
  9. RULES GIF राजस्थान सेवा नियम १९५१ के नियम  122  (ए ) के अनुसार नियम राजकीय सेवा में चल रहे परिवीक्षाधीन कर्मचारी, परिवीक्षाधीन अवधि में अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करेगा l
  10. RULES GIF तीन दिन तक लगातार 10 मिनट लेट आने वाले कर्मचारी का 1 आकस्मिक अवकाश काटा जायेगा l
  11. RULES GIF आकस्मिक अवकाश को मान्यता नहीं दी जाती हैं और किसी नियम के अधीन नहीं हैं, किन्तु आकस्मिक अवकाश इस प्रकार नहीं दिया जाना चाहिए – (i) वेतन एवं भत्ते की तारीख की संगणना (ii) कार्यालय का प्रभार (iii) अवकाश का प्रारम्भ तथा अंत (iv) अवकाश से पुनः कार्य पर लौटना या अवकाश की अवधि इतनी बढा देना की नियमानुसार उसे स्वीकृत नहीं किया जा सकें।
  12. RULES GIF पुलिस के सिपाही , हैड कांस्टेबल , सहायक उप-निरीक्षक तथा उपनिरीक्षकों को वर्ष में 25 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। एक बार में अधिकतम 10 दिन का अवकाश ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
  13. RULES GIF बिना वेकेशन वाले विभाग से वेकेशन वाले विभाग में स्थानांतरण पर राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश देय होगा- (i) 3 माह या कम की सेवा पर – 3 दिन (ii) 3 माह से अधिक की सेवा अवधि पर – 7 दिन
  14. RULES GIF राज्य सेवा में नए प्रवेश करने वाले कार्मिकों को निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा- (i) 3 माह या 3 माह से कम सेवा अवधि -5 दिन (ii) 3 माह से अधिक परंतु 6 माह से कम सेवा अवधि- 10 दिन (iii) 6 माह से अधिक सेवा- 15
  15. RULES GIFसेवानिवृत होने वाले वर्ष में दिनांक 01.01.2001 के बाद निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय हैं (i) 3 माह या 3 माह से कम सेवा अवधि -5 दिन (ii) 3 माह से अधिक परंतु 6 माह से कम सेवा अवधि – 10 दिन (iii) 6 माह से अधिक सेवा अवधि – 15
  16. RULES GIF वेकेशन के क्रम में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।
  17. RULES GIF अंशकालीन कर्मचारियों को भी पूर्णकालिक कर्मचारियों की तरह ही आकस्मिक अवकाश देय हैं।
  18. RULES GIF फायर सेवा के अधिकारियों को 25 दिन का आकस्मिक अवकाश देय हैं।
  19. RULES GIF राज्य कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं।
  20. RULES GIF राज्य सरकार के आदेश क्रमांक  प 1 (4) वित्त/ नियम /2008  दिनांक १७ फरवरी २०१२ के अनुसार यदि राज्य कर्मचारी आकस्मिक अवकाश (Casual Leave ) लेकर निजी विदेश यात्रा करना चाहे तो उसे आकस्मिक आवकाश का आवेदन पत्र कम से कम 3 सप्ताह पूर्व सक्षम अधिकारी को देना होगा l
  21. RULES GIF वित्त विभाग के आदेश एफ 1 (8) विवि (नियम)/95 दिनांक 20-2-2002 जो दिनांक 1-1-2002 से प्रभावशील है , के अनुसार सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को वर्ष में निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय है।
    (1) तीन माह या कम सेवा – 5 दिन
    (2) तीन माह से अधिक किन्तु छ: माह तक – 10 दिन
    (3) छ: माह से अधिक सेवा पर – 15 दिन
    (स) वेकेशन से नान वेकेशन या विपरित में आने पर उस कर्मचारी का आ. अवकाश जिसका वहाँ उपयोग नहीं किया गया है समाप्त हो जायगा और नये स्थान पर निम्न प्रकार से देय होगा।
    (1) तीन माह तक की अवधि शेष रहने पर – 3 दिन
    (2) तीन माह से अधिक अवधि शेष रहने पर -7 दिन
    आकस्मिक अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाश जैसे पी. एल. रुपान्तरित अवकाश इत्यादि नहीं लिया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रत्येक शिक्षक का सी. एल. पोस्टिंग रजिस्टर संधारित किया जाय ।

राजस्थान सेवा नियम (RSR) RULES GIF

(राजस्थान सेवा नियम (RSR) (नियम 87 से 126)

राजस्थान सेवा नियम (RSR) 87:– इस नियम के तहत अवकाश केवल स्थायी कर्मचारियों को ही देय होते है। नोट:-अस्थायी कर्मचारियों को अवकाश सरकार की अधिसूचना के आधार पर दिये जाते है । अस्थायी कर्मचारियों के समस्त अवकाश सरकारी नियमों व मानकों के अनुरूप ही देय होते है ।

नियम 87(अ):- अवकाश लेखा:- राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा परिशिष्ट 2 क में दिये गये प्रपत्र संख्या 1 में संधारित किया जायेगा।

नियम 87(ब):- इस नियम के तहत राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश लेखे नियम 160 (2) के तहत आने वाले अधिकारी रखते है। अराजपत्रित अधिकारियों के अवकाश लेखे उस विभाग के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा रखे जाते है।

नियम 88:- अवकाश की निरन्तरता में अन्य अवकाशों का संयोजन:-इस नियम के तहत कर्मचारी अपने अवकाशों की निरन्तरता में अन्य अवकाशों का समायोजन उचित प्रमाण पत्र देकर कर सकता है।

नियम 89:- सेवानिवृति के पश्चात् किसी भी प्रकार के अवकाश देय नहीं होगें।

राजस्थान सेवा नियम (RSR)नियम 90:- विलोपित

नियम 91:- उपार्जित अवकाश (पी.एल):- (दिनांक 22.02.1983 से)

> >पी.एल. की देयता सदैव कलैण्डर वर्ष में ही होती है।

>> पी.एल. सदैव एक कलैण्डर वर्ष में 02 बार ही दी जाती है । एक जनवरी को 15 व 01 जुलाई को 15 कुल 30 पी.एल देय होती है।

>> दिनांक 01.01.1998 के पश्चात् एक कर्मचारी अपने खाते में अधिकतम 300 पी. एल. जमा रख सकता है।

>> आरएसी बटालियन के कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 42 पी. एल. देय होती है।

>> किसी कर्मचारी की माह के बीच में नियुक्ति होने पर 2½ पी. एल. प्रतिमाह व आर. ए.सी के कर्मचारियों को 32 पी.एल. प्रतिमाह के हिसाब से देय होती है।

>> एक कर्मचारी एक बार में अधिकतम 120 पीएल ले सकते है।

>> विशेष परिस्थितियों (टी.बी., असाध्य रोग) में कर्मचारी अपनी समस्त पी.एल. का उपयोग एक साथ कर सकता है।

नियम 91(अ):- सेवा में रहते हुए पी.एल. के बदले नकद भुगतान (दिनांक 01.01.1983 से) इस नियम के तहत सेवा में रहते हुए कर्मचारी एक वर्ष में अधिकतम 15 पीएल का नकद भुगतान प्राप्त कर सकता है तथा शेष पी.एल. अपने खाते में जोड़ सकता है। दिनांक 18.06.2010 के बाद एक अस्थायी कर्मचारी को अपने विभाग में न्युनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही इस नियम का लाभ दिया जावेगा।

नियम 91(ब):- सेवानिवृत होने पर पी. एल. का भुगतान:- इस नियम के तहत कर्मचारी के सेवानिवृत होने पर उसको अपने अवकाश खाते की समस्त एल. का भुगतान तुरन्त प्रभाव से एक मुश्त कर दिया जाता है। पी.एल. का भुगतान करते समय मकान भत्ते को छोड़कर समस्त प्रकार के भक्ते देय होते है।

नियम 91(स):- कर्मचारी की मृत्यु होने पर पी. एल. का भुगतानः- (दिनांक 01.10.1996) इस नियम के तहत सेवा में रहते हुए यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाये तो उसके खाते में शेष पी.एल. का भुगतान उसके परिवारजनों को कर दिया जाता है। नोट:-दिनांक 20.08.2001 के बाद यदि किसी कर्मचारी पर सीसीए नियम 1958 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित है तथा वह कर्मचारी सेवानिवृत हो जाता है तो तुरन्त प्रभाव से भुगतान रोका जायेगा।

नियम 92:- विश्रामकालीन विभागों के लिए पी. एल. की देयताः- ( दिनांक 01.10.1994 से) विश्रामकालीन न्यायिक कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 12 पीएल देय है यदि पी. एल. का उपभोग न करे तो 18 पीएल देय होती है विश्रामकालीन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को 15 पी.एल. देय है।

नियम 93:- अर्द्धवेतन अवकाश/रूपान्तरित अवकाश की देयता:

1. चिकित्सा कारणों के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में किसी कर्मचारी के खाते में 20 HPL देय होती है।

2. कर्मचारी अपनी सुविधा अनुरूप इन HPL को पूर्ण अवकाश में परिवर्तित कर सकता है।

3. एक कर्मचारी अपने सेवाकाल में अधिकतम 480 HPL को रूपान्तरित अवकाश में परिवर्तित कर सकता है।

4. विशेष मामलों में यदि कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार की HPL बकाया नही है तो कर्मचारी को अदेय अवकाश का लाभ दिया जा सकता है। अदेय अवकाशः- ऐसा अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा तभी स्वीकृत किया जाता है जब कर्मचारी की स्थिति चिकित्सा दृष्टिकोण से सही नही है। अदेय अवकाश अधिकतम 360 एचपीएल तक स्वीकृत होता है ।

नियम 93(ए):- टी.बी. के मामलों में पुलिस सेवा) यदि कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार का अवकाश शेष नहीं है तो 360 एचपीएल को उसके खाते में अग्रिम रूप से जमा कर दिया जाता है।

नोट:- यदि कर्मचारी कोई सार्वजनिक हित में पाठ्यकम करे तो उसके अवकाश खाते में एचपीएल की बकाया स्थिति को ध्यान में रखते हुए 180 दिन की एचपीएल स्वीकृत होगी ।

नियम 94:- सेवा समाप्ति अवकाश:- ऐसे अवकाश सामान्य तौर पर अस्थाई कर्मचारियों को ही स्वीकृत किये जाते है। सक्षम अधिकारी ऐसे अवकाशों को अपने विवेक के आधार पर स्वीकृत कर सकता है। इस नियम के तहत शिक्षार्थी को यह लाभ देय नही होता है ।

नियम 95:- अवकाश अवधि सेवा व्यवधान नही है:- सामान्य तौर पर यदि कोई अस्थायी कर्मचारी अपने पद के समान संवर्ग में ही स्थायी रूप से नियुक्त है तो उसकी पिछली सेवा अवकाश अवधि के तहत माना जायेगा।

नियम 96:- असाधारण अवकाशः- साधारण तौर पर कर्मचारी असाधारण अवकाश तभी स्वीकृत कराता है, जब उसके अवकाश खाते में किसी भी तरह के अवकाश शेष न हो । दिनांक 26.02.2002 के बाद अस्थायी कर्मचारी को असाधारण अवकाश तभी मिलता है, जब उसने 03 वर्ष की सेवा की है।

अस्थायी कर्मचारियों को अधिकतम 18 माह का असाधारण अवकाश देय है। दिनांक 01.01.2007 के बाद परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकतम 03 माह का असाधारण अवकाश देय है।

विपरीत परिस्थितियों में असाधारण अवकाश परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को 03 माह से अधिक भी स्वीकृत है। 03 माह से अधिक यदि कोई कर्मचारी असाधारण अवकाश ले तो अधिक ली गई अवधि उसके परिवीक्षाधीन काल को प्रभावित करती है।

नियम 97:- अवकाश वेतन की राशि: – सामान्य तौर पर अवकाश वेतन की राशि अवकाश की प्रवृति के तहत ही निर्धारित होती है।

नियम 98:– विलोपित

नियम 99:- विशेष असमर्थता अवकाशः- (दिनांक 14.12.12 के बाद) घर से कार्यालय व कार्यालय से घर ड्यूटी नही माना गया है।

दिनांक 18.05.2010 के बाद चुनाव में ड्यूटी घर से निकलते ही मानी जाती है। इस नियम के तहत सरकारी कर्मचारी को कार्यस्थल पर यदि कोई क्षति हो जाती है तो क्षति होने के तीन माह तक आवेदन पत्र देकर विशेष असमर्थता अवकाश का लाभ उठा सकता है। सामान्य तौर पर विशेष असमर्थता अवकाश अधिकतम 24 माह तक देय होता है। यदि 24 माह उपरांत भी कर्मचारी की स्थिति में कोई सूधार न हो तो चिकित्सा रिपोर्टो के आधार पर अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।

विशेष असमर्थता अवकाश के दौरान वेतन:

उच्च सेवा में 120 दिन अवकाशपूर्ण वेतन
उच्च सेवा में 120 दिन से अधिक अवकाशअर्द्ध वेतन
चतुर्थ श्रेणी सेवा में 60 दिन अवकाशपूर्ण वेतन
चतुर्थ श्रेणी सेवा में 60 दिन से अधिक अवकाशअर्द्ध वेतन

नियम 100: असमर्थता अवकाश के दौरान सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत होने पर वेतन में कटौतीः- इस नियम के तहत यदि असमर्थता अवकाश के दौरान क्षतिपूर्ति भत्ता मिले तो भत्ते के बराबर की राशि कर्मचारी के वेतन में से काट ली जाती है। कर्मचारी के व्यक्तिगत बीमा दावों पर इस नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नियम 101:- सैनिक/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को विशेष असमर्थता अवकाश का लाभ:

नियम 102: – नियम 101 के अनुसार ही परन्तु दूघर्टना सैन्य सेवा के अतिरिक्त हुई होः

नियम 103:- प्रसुति अवकाशः- (दिनांक 06.12.2004 से प्रभावी) महिला कर्मचारियों को सम्पूर्ण सेवाकाल में 02 बार अधिकतम 180 दिन का प्रसुति अवकाश मिलता है। 02 बार के बाद भी कोई संतान जीवित न हो तो एक बार और मिल सकता है।

> दिनांक 11.10.2008 के बाद प्रसुति अवकाश अवधि 135 दिन से बढ़कर 180 दिन की गई है।

> दिनांक 06.12.2004 के बाद ये अवकाश अस्थायी महिला कर्मचारी को भी देय है। किसी भी कर्मचारी को पूर्ण वेतन व भत्ते देय है।

> सामान्य तौर पर गर्भपात पर यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

> चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर विपरीत परिस्थितियों में 06 सप्ताह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। (दिनांक 14.07.2006 के बाद से)

राजस्थान सेवा नियम (RSR) 103(अ):- पितृत्व अवकाशः- ( दिनांक 06.12.2004 से) किसी पुरूष के प्रथम दो संतानों पर उसे बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व व 03 माह के भीतर 15 दिन का अवकाश मिलता है।

नियम 103 (ब):- दत्तक अवकाशः- (दिनांक 07.12.2011 से) किसी महिला कर्मचारी को 180 दिन का अवकाश सेवाकाल में दो बार ही। 01 साल से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर मिलता है।

नियम 104:- प्रस्तावित अवकाश की निरन्तरता में अन्य अवकाशों का संयोजन:

नियम 105:- पृथक श्रेणी का अवकाश /चिकित्सालय अवकाश की सीमा – सामान्य तौर पर यह अवकाश उन्हीं कर्मचारियों को स्वीकृत होता है, जो राज. सरकार के लिए किसी हानिकारक संयत्रों या हानिकारक प्रयोगशाला में नियुक्त हो। ये अवकाश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ही लागु होता है ।

नियम 106:- नियम 105 के अवकाश उन्हीं कर्मचारियों को स्वीकृत होते है जिनका वेतनमान 12000 रू तक देय हो। (दिनांक 01.01.2007 से लागु) दिनांक 12.09.2008 के आधार पर सभी वेतन वृद्धियां मान्य।

राजस्थान सेवा नियम (RSR)नियम 107:- विलोपित

नियम 108:- अवकाश की निरन्तरता में अन्य अवकाशों का संयोजन:

नियम 109:- अध्ययन अवकाश:- आरएसआर में नियम 109 से 121(ए) तक है।

नियम 110:- अध्ययन अवकाश की देयता:- किसी भी कर्मचारी को अपने सम्पूर्ण सेवा काल में अधिकतम 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 12 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

राजस्थान सेवा नियम (RSR)नियम 111:-विलोपित:

नियम 112:- अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्ते:

>> अध्ययन अवकाश राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को देय है।

>> अस्थायी कर्मचारी जो विभाग में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो तथा ऐसी अस्थायी नियुक्तियां आरपीएससी की अभिशंषा के आधार पर होनी अनिवार्य है ।

» 20 वर्ष से ज्यादा सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश देय नहीं होता है ।

>> अध्ययन अवकाश के दौरान विभाग से अनुपस्थिति:

24 माह + 04 माह (खाते के अवकाश) :28 माह

24 माह + 06 माह (असाधारण अवकाश) 30 माह

अध्ययन अवकाश के दौरान सदैव अर्द्ध वेतन मिलता है।

नियम 113:- अध्ययन अवकाशों की निरन्तरता में अन्य अवकाशों का समायोजन:

नियम 114:- अध्ययन अवधि के अध्ययन अवकाश से ज्यादा होने पर प्रक्रियाः – कर्मचारी अपने खाते के अवकाश या असाधारण अवकाश ले सकता है।

नियम 115:- अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन पत्र:- अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन पत्र लेखाधिकारियों या सहायक लेखाधिकारियों को दिये जाते है आगे की स्वीकृति के लिए लेखाधिकारी जांच के बाद आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को भेजता है।

नियम 116:- अध्ययन अवकाशों के साथ अन्य अवकाशों का समायोजन:

नियम 117:- अध्ययन भत्ताः- यदि कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा अध्ययन सरकारी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो तो सरकार कर्मचारी को अध्ययन अवधि के दौरान अलग से अध्ययन भत्ता स्वीकृत कर सकती है।

नियम 118:- अध्ययन अवकाश के दौरान विश्रामकाल:- इस नियम के तहत कर्मचारी को अध्ययन अवधि के दौरान सरकार द्वारा 14 दिन का विश्रामकाल देय होता है।

नियम 119:- अध्ययन शुल्क:- जिस अध्ययन के लिए कर्मचारी अवकाश पर जाता है, उस अध्ययन की किश्त कर्मचारी द्वारा ही देय होती है। यदि सक्षम अधिकारी अध्ययन की प्रवृति को अपने विभाग के लिए लाभदायक माने तो वह वित्त विभाग की मंजूरी लेकर उसे अध्ययन पाठ्यक्रम की किश्त का भुगतान कर सकता है।

नियम 120:- पाठ्यक्रम पूर्ण होने का प्रमाण पत्र:- कर्मचारी जिस अध्ययन के लिए अवकाश पर है, वह पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम पूर्ण होने का प्रमाण पत्र विभाग को जमा कराना नैतिक दायित्व है ।

नियम 121:- अध्ययन अवकाश की गणना पदोन्नति एवं पेंशन योग्य सेवा के तहत की जाती है।

नियम 121(अ):- अवकाश अध्ययन के बदले सेवा का बन्ध पत्र:- इस नियम के तहत परिशिष्ट 18 में एक बन्ध पत्र भरवाया जाता है (दिनांक 31.05.2012 से लागु) परिशिष्ट 18 के तहत शर्त पूरी नहीं होने पर दूगनी राशि- ब्याज सम्बन्धित विभाग को जमा करवाना होता है।

नियम 122:- परिवीक्षाधीन को अवकाशः- वर्तमान में दिनांक 20.01.2006 के बाद ऐसा कोई पद राज्य सरकार में नहीं है।

नियम 123:- शिक्षार्थी को अध्ययन अवकाश:- इस नियम के तहत शिक्षार्थियों को अवकाश उसी अनुरूप देय होते है। जैसे विभाग में अस्थायी कर्मचारियों को देय होते है। नियम 103 की सीरीज के अन्तर्गत आने वाले अवकाश शिक्षार्थियों को देय नहीं होते है।

नियम 124:- अंशकालीन विधि अधिकारियों/ प्राध्यापकों को अवकाशः

>> सामान्य तौर पर अंशकालीन रूप से नियुक्त प्राध्यापकों व विधि अधिकारियों को 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 03 माह का अर्द्ध वेतन अवकाश देय होता है

>> एक साथ 03 माह का अधिकतम अवकाश देय होता है।

>> विपरीत परिस्थितियों में 06 वर्ष की सेवा पूर्ण हो तो 02 माह का अवकाश असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत होगा

नियम 125:- अवकाश की निरन्तरता में अन्य अवकाशों का संयोजन:

राजस्थान सेवा नियम (RSR)नियम 126:- दैनिक मानदेय व पारिश्रमिक के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को अवकाश:

सामान्य तौर पर विभाग में 03 माह की सेवा पूर्ण करने पर ।

03 माह पश्चात 01 पूर्ण छुट्टी यह अवकाश तभी स्वीकृत होता है जब श्रमिक अपनी जगह किसी अन्य श्रमिकों को काम के लिए नियुक्त करें।

CL RULE IN PROBATION PERIOD

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