Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 / राजस्थान विद्या संबल योजना 2026आवेदन पात्रता मानदेय व नए निर्देश

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 / राजस्थान विद्या संबल योजना 2026आवेदन पात्रता मानदेय व नए निर्देश

राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 को लेकर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सामने आए हैं। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से 18 अगस्त 2026 को जिला कलेक्टरों को योजना के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों तक योजना का लाभ पहुंचाने, पात्रता एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने तथा जिला स्तर पर नियमित समीक्षा करने पर विशेष जोर दिया गया है।

राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए Vidya Sambal Yojana 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए 76,791 पदों पर गेस्ट फैकल्टी यानी अतिथि शिक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न शिक्षण पदों पर अस्थायी नियुक्ति का अवसर मिल सकता है।

राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 के माध्यम से स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, पदवार रिक्तियां और चयन प्रक्रिया से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए। भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी होने के बाद आवेदन की तारीखों की जानकारी स्पष्ट होगी।

राजस्थान विद्या संबल योजना 2026: गेस्ट फैकल्टी भर्ती और नवीनतम दिशा-निर्देश

वहीं, विद्या संबल योजना का मूल आधार राजस्थान वित्त विभाग का 30 मार्च 2021 का परिपत्र है, जिसके तहत स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध आवश्यकता के अनुसार योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लगाया जा सकता है।

महत्वपूर्ण अपडेट: 18 अगस्त 2026 का नया निर्देश अपने आप में कोई एक राज्यव्यापी आवेदन पोर्टल या एक समान अंतिम तिथि घोषित करने वाला विज्ञापन नहीं है। अलग-अलग जिले/संस्थान अपनी आवश्यकता के अनुसार विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को अपने जिले की आधिकारिक विज्ञप्ति अवश्य देखनी चाहिए।


राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 क्या है?

विद्या संबल योजना (Vidya Sambal Yojana) राजस्थान सरकार की ऐसी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पदों के कारण पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए योग्य व्यक्तियों को अस्थायी रूप से गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य से जोड़ना है।

यह योजना स्थायी सरकारी भर्ती का विकल्प नहीं है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति आवश्यकता एवं स्वीकृत रिक्त पद के आधार पर अस्थायी व्यवस्था के रूप में की जाती है। रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था समाप्त की जा सकती है। मूल दिशा-निर्देशों में भी गेस्ट फैकल्टी को स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध लेने का प्रावधान है।

राजस्थान विद्या संबल योजना 2026
राजस्थान विद्या संबल योजना 2026

विद्या संबल योजना 2026 का नवीनतम अपडेट

अगस्त 2026 में योजना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट 18 अगस्त 2026 का है।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जिला कलेक्टरों को भेजे गए निर्देशों में मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर जोर दिया गया है:

  • योजना का वर्तमान शैक्षणिक सत्र में समयबद्ध क्रियान्वयन।
  • पात्रता एवं चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता।
  • निर्धारित मूल दिशा-निर्देशों से अनावश्यक विचलन नहीं।
  • वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों/संस्थानों तक योजना का लाभ पहुंचाना।
  • जिला कलेक्टर द्वारा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा।
  • योजना की प्रगति एवं समस्याओं की नियमित समीक्षा।
  • विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता।
  • स्वीकृत रिक्त पद एवं वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था।

इसलिए विद्या संबल योजना 2026 में केवल रिक्त पद होना पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए; संबंधित संस्था में वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता तथा निर्धारित नियमों के अनुसार पात्रता भी महत्वपूर्ण होगी।


विद्या संबल योजना 2026 में कितने पदों पर अवसर?

अगस्त 2026 में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में राजस्थान के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों के विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था की बात सामने आई है। कुछ रिपोर्टों में 76,791 रिक्त पदों का आंकड़ा बताया गया है।

हालांकि, इस संख्या को एक समान राज्यव्यापी विद्या संबल भर्ती विज्ञापन में घोषित पदों की संख्या मानना उचित नहीं होगा। अभ्यर्थियों को अपने जिले/विभाग की आधिकारिक विज्ञप्ति में उपलब्ध पदों की संख्या देखनी चाहिए।


विद्या संबल योजना 2026 के लिए पात्रता

गेस्ट फैकल्टी के लिए पात्रता संबंधित पद के सेवा नियमों एवं जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित होती है।

सामान्य रूप से:

  1. अभ्यर्थी को संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी।
  2. संबंधित विषय/पद के सेवा नियमों में निर्धारित पात्रता आवश्यक होगी।
  3. कुछ मामलों में सेवानिवृत्त योग्य कार्मिकों को भी अवसर दिया जा सकता है।
  4. निजी अभ्यर्थी भी संबंधित पद की निर्धारित योग्यता पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं।
  5. पद एवं विषय के अनुसार अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता लागू हो सकती है।

महत्वपूर्ण: केवल B.Ed., REET, स्नातक या किसी एक योग्यता के आधार पर सभी पदों के लिए पात्रता मान लेना सही नहीं है। L-1, L-2, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रयोगशाला सहायक आदि पदों के लिए संबंधित सेवा नियम एवं जिला विज्ञप्ति ही अंतिम आधार होगी।


विद्या संबल योजना नोटिफिकेशन और अंतिम तिथि (जिला-वार)
District NameNotification PDFLast Date
Alwar Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Ajmer Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Anupgarh Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Baran Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Barmer Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Beawar Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Bharatpur Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Banswara Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Balotra Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Bhilwara Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Bundi Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Bikaner Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Dausa Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Didwana-Kuchaman Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Chittorgarh Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Churu Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Jalore Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Jhalawar Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Deeg Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Dholpur Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Dungarpur Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Hanumangarh Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Jaisalmer Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Jaipur Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Jhunjhunu Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Jodhpur Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Kota Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Karauli Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Khairthal-Tijara Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Kotputli-Behror Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Pali Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Phalodi Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Sirohi Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF31 August 2026
Nagaur Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Salumber Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Sawai Madhopur Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Pratapgarh Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Sikar Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Tonk Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Udaipur Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDF27 August 2026
Sri Ganganagar Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Ganganagar Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon
Rajsamand Vidya Sambal Yojana Recruitment 2026Download PDFRelease Soon

विद्यालयों में विद्या संबल योजना का मानदेय

विद्या संबल योजना के मूल दिशा-निर्देशों में विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निम्न मानदेय दरें निर्धारित हैं।

पद/श्रेणीकक्षाप्रति घंटा मानदेयअधिकतम मासिक मानदेय
अध्यापक लेवल-1/लेवल-2कक्षा 1 से 8₹300₹21,000
वरिष्ठ अध्यापककक्षा 9 से 10₹350₹25,000
प्राध्यापककक्षा 11 से 12₹400₹30,000
अनुदेशकसंबंधित कार्य₹300₹21,000
प्रयोगशाला सहायकसंबंधित कार्य₹300₹21,000

ये अधिकतम मानदेय सीमाएं हैं। वास्तविक भुगतान किए गए कार्य/कालांश तथा लागू विभागीय नियमों के अनुसार होगा।


कॉलेज एवं उच्च शिक्षा में मानदेय

उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मूल दिशा-निर्देशों में अलग मानदेय व्यवस्था है:

पदप्रति घंटा मानदेयअधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य₹800₹45,000
सह आचार्य₹1,000₹52,000
आचार्य₹1,200₹60,000

उदाहरण के तौर पर राजकीय महाविद्यालय जोधपुर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी आवेदन आमंत्रित किए थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 2026-27 में योजना उच्च शिक्षा स्तर पर भी लागू की जा रही है।


विद्या संबल योजना 2026 में चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया संबंधित विभाग और विज्ञप्ति के अनुसार होगी। मूल दिशा-निर्देशों में दो प्रमुख व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है।

1. संस्था स्तर पर आवश्यकता के आधार पर चयन

संस्था प्रधान द्वारा संस्था में स्वीकृत रिक्त पदों और वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता का आकलन किया जाता है। निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किए जाते हैं और लागू नियमों के अनुसार गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं ली जाती हैं।

2. जिला स्तरीय समिति के माध्यम से चयन

जिला स्तर की प्रक्रिया में सामान्यतः:

  • जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी अध्यक्ष होते हैं।
  • संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी/नोडल अधिकारी सदस्य सचिव होता है।
  • ब्लॉकवार एवं संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं।
  • अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जा सकती है।
  • प्रत्येक रिक्त पद के लिए यथासंभव तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाता है।
  • विषयवार एवं कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है।
  • वरीयता एवं अभ्यर्थी की उपलब्धता के आधार पर सेवाएं ली जाती हैं।

नोट: उपलब्ध नवीनतम निर्देशों में अलग से कोई एक राज्यव्यापी लिखित परीक्षा अनिवार्य होने की बात नहीं मिली है। इसलिए “बिना परीक्षा सीधी भर्ती” जैसे दावों को संबंधित जिले की आधिकारिक विज्ञप्ति के संदर्भ में ही समझना चाहिए।


विद्या संबल योजना 2026 में आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन?

यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

विद्या संबल योजना 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया सभी जिलों में एक समान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी—ऐसा उपलब्ध नवीनतम निर्देशों से प्रमाणित नहीं होता।

18 अगस्त 2026 के प्रशासनिक निर्देशों में मुख्य रूप से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, आवश्यकता के आकलन और पारदर्शी चयन पर जोर दिया गया है। आवेदन की तिथि, स्थान और माध्यम संबंधित जिला/संस्था की विज्ञप्ति में स्पष्ट किया जा सकता है।

अगस्त 2026 में कुछ जिलों में ऑफलाइन आवेदन संबंधी विज्ञप्तियां जारी होने की जानकारी भी सामने आई है। उदाहरण के लिए चूरू जिले से संबंधित 25 अगस्त 2026 की अपडेट में आवेदन प्रक्रिया और निर्धारित तिथि की जानकारी दी गई है।

इसलिए अभ्यर्थी को:

जिला विज्ञप्ति → आवेदन पत्र प्रारूप → आवेदन माध्यम → अंतिम तिथि → दस्तावेज → जमा करने का स्थान

इन सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए।


विद्या संबल योजना 2026 आवेदन प्रक्रिया

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026-27 के तहत गेस्ट फैकल्टी के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा नहीं दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना होगा और उसमें मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करके आवेदन पत्र को संबंधित कॉलेज या संस्थान में जमा करना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने से पहले अपने संबंधित संस्थान के नोटिफिकेशन में पदों की संख्या, पात्रता और आवेदन जमा करने का स्थान जरूर देखना चाहिए।

  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: संबंधित नोटिफिकेशन में दिए गए आवेदन पत्र का प्रिंट निकालें।
  • फॉर्म भरें: आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही और स्पष्ट रूप से दर्ज करें।
  • दस्तावेज संलग्न करें: शैक्षणिक योग्यता, पहचान, निवास और अनुभव सहित जरूरी दस्तावेज लगाएं।
  • फोटो और हस्ताक्षर करें: आवेदन फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर फोटो लगाकर हस्ताक्षर करें।
  • लिफाफे में रखें: पूरा आवेदन पत्र और दस्तावेज उचित लिफाफे में रखें।
  • कॉलेज में जमा करें: संबंधित कॉलेज या संस्थान में आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से जमा करें।
  • अंतिम तिथि का ध्यान रखें: आवेदन 27 अगस्त 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करें।

यदि आपके जिले में ऑफलाइन आवेदन मांगे जाते हैं, तो सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है:

Step 1: संबंधित जिले की विद्या संबल योजना 2026 की विज्ञप्ति देखें।

Step 2: रिक्त पद एवं विषय की जानकारी जांचें।

Step 3: निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड/प्राप्त करें

Step 4: आवेदन पत्र में नाम, पता, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य विवरण भरें।

Step 5: आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की प्रतियां संलग्न करें।

Step 6: निर्धारित स्थान पर आवेदन जमा करें।

Step 7: आवेदन की रसीद/प्राप्ति प्रमाण सुरक्षित रखें।

Step 8: जारी होने वाली वरीयता सूची/मेरिट सूची की जांच करें।

Step 9: चयन होने पर निर्धारित समय में अपनी सहमति प्रस्तुत करें।

ऑनलाइन आवेदन की स्थिति केवल तभी मानें जब संबंधित विभाग/जिला कार्यालय द्वारा आधिकारिक ऑनलाइन लिंक जारी किया गया हो।


Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026-27: आवेदन से पहले इन दस्तावेजों को कर लें तैयार 

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026-27 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करनी होंगी। दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, पहचान, निवास, अनुभव और अन्य पात्रता की जांच की जाएगी। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी प्रमाण पत्र तैयार रखना जरूरी है। खासतौर पर राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र और शिक्षण अनुभव से जुड़े दस्तावेज उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो योजना के तहत वरीयता या निर्धारित मानदंड पूरा करते हैं। दस्तावेज स्पष्ट और सही होने चाहिए, ताकि आवेदन की जांच के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

अन्य प्रमाण पत्र: नोटिफिकेशन में मांगे गए किसी अन्य दस्तावेज की प्रति भी आवेदन के साथ लगाएं।

जिले एवं पद के अनुसार दस्तावेज अलग हो सकते हैं। सामान्यतः निम्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

फोटो: आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आकार की हालिया पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं।

शैक्षणिक प्रमाण पत्र: निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट और प्रमाण पत्र संलग्न करें।

पहचान पत्र: आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र की प्रति लगाएं।

मूल निवास प्रमाण पत्र: राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

दिव्यांगता प्रमाण पत्र: दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण पत्र लगाएं।

जाति प्रमाण पत्र: आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार आवश्यक जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र: संबंधित पुरस्कार प्राप्त होने पर उसका प्रमाण पत्र लगाएं।

शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र: पूर्व शिक्षण अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

  • आधार कार्ड/पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र, यदि विज्ञप्ति में आवश्यक हो
  • 10वीं की अंकतालिका
  • 12वीं की अंकतालिका
  • स्नातक अंकतालिका/डिग्री
  • स्नातकोत्तर अंकतालिका/डिग्री, जहां आवश्यक हो
  • B.Ed./D.El.Ed. आदि संबंधित योग्यता प्रमाण-पत्र
  • REET/अन्य पात्रता प्रमाण-पत्र, यदि संबंधित पद के लिए आवश्यक हो
  • जाति प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो
  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो
  • अनुभव प्रमाण-पत्र, यदि मांगा गया हो
  • सेवानिवृत्त कार्मिक होने की स्थिति में संबंधित दस्तावेज
  • अन्य दस्तावेज जो जिला विज्ञप्ति में मांगे जाएं।

सभी दस्तावेजों की आवश्यकता संबंधित जिला विज्ञप्ति के अनुसार ही अंतिम रूप से तय होगी।


क्या विद्या संबल योजना में स्थायी नौकरी मिलेगी?

विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति अस्थायी शिक्षण व्यवस्था है। इसे नियमित सरकारी नियुक्ति नहीं माना जाना चाहिए।

नियमित भर्ती होने या रिक्त पद भर जाने की स्थिति में गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था समाप्त हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को इसे स्थायी सरकारी नौकरी के बराबर नहीं समझना चाहिए।


विद्या संबल योजना 2026 में अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सावधानियां

1. केवल आधिकारिक विज्ञप्ति पर भरोसा करें

WhatsApp, Telegram, Facebook या YouTube पर प्रसारित जानकारी को अंतिम न मानें।

2. जिले की अलग विज्ञप्ति देखें

अलग-अलग जिलों में आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया अलग हो सकती है।

3. पद एवं विषय ध्यान से देखें

L-1, L-2, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के लिए अलग-अलग योग्यता हो सकती है।

4. फर्जी दस्तावेज न लगाएं

गलत जानकारी या फर्जी प्रमाण-पत्र पाए जाने पर आवेदन/चयन निरस्त किया जा सकता है।

5. अंतिम तिथि का इंतजार न करें

यदि आवेदन ऑफलाइन है तो अंतिम दिन डाक/कार्यालय संबंधी समस्या से बचने के लिए समय से आवेदन जमा करें।

6. आवेदन की प्रति सुरक्षित रखें

ऑफलाइन आवेदन की रसीद या प्राप्ति प्रमाण भविष्य में उपयोगी हो सकता है।


विद्या संबल योजना 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

घटनास्थिति
मूल वित्त विभाग परिपत्र30 मार्च 2021
मुख्य सचिव कार्यालय का नवीनतम निर्देश18 अगस्त 2026
जिला/संस्थान स्तर की विज्ञप्तियांअलग-अलग जारी
आवेदन प्रारंभजिले/संस्था की विज्ञप्ति के अनुसार
आवेदन अंतिम तिथिजिले/संस्था की विज्ञप्ति के अनुसार
मेरिट/वरीयता सूचीसंबंधित जिला/संस्था द्वारा जारी

इसलिए पूरे राजस्थान के लिए एक ही अंतिम तिथि मानना सही नहीं होगा।


राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 में रिक्त पद कैसे देखें?

अभ्यर्थियों को अपने जिले में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति और संबंधित शिक्षा विभाग/संस्था की सूचना को प्राथमिकता देनी चाहिए।

विद्यालय स्तर की रिक्तियों से संबंधित जानकारी के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पर उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं को भी देखा जा सकता है।

इसके अलावा संबंधित:

  • मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
  • जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
  • मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय
  • PEEO/विद्यालय
  • जिला कलेक्टर कार्यालय

द्वारा जारी सूचना को भी जांचें।


विद्या संबल योजना 2026: क्या यह भर्ती है?

तकनीकी रूप से इसे नियमित सरकारी भर्ती के रूप में नहीं समझना चाहिए। यह Guest Faculty/अतिथि शिक्षक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचाना है।

इसलिए SEO में भले ही लोग इसे “Vidya Sambal Yojana 2026 Vacancy” या “Rajasthan Guest Faculty Recruitment 2026” के रूप में खोजें, लेकिन अभ्यर्थियों को इसकी वास्तविक प्रकृति अस्थायी गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति के रूप में समझनी चाहिए।


विद्या संबल योजना – चयन प्रक्रिया एवं अंक विभाजन तालिका 

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई विद्या संबल योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों (विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों) में खाली पड़े शिक्षकों और अध्यापकों के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को ‘गेस्ट फैकल्टी’ (Guest Faculty) के रूप में नियुक्त करना है। इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के बजाय उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, उच्च योग्यता, शोध कार्य, शिक्षण अनुभव और पुरस्कारों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट सूची के माध्यम से किया जाता है। कुल 100 अंकों के गुणांक (स्कोरिंग मानदंड) के आधार पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी रूप से मूल्यांकन कर मेरिट तैयार की जाती है।

कं. सं.शैक्षणिक रिकॉर्ड / योग्यतामानदंड एवं स्कोर (अंक)
1शास्त्री / स्नातक• 80% और उससे अधिक: 21 अंक• 60% से 80% से कम: 19 अंक• 55% से 60% से कम: 16 अंक• 45% से 55% से कम: 10 अंक
2आचार्य / स्नातकोत्तर (PG)• 80% और उससे अधिक: 25 अंक• 60% से 80% से कम: 23 अंक• 55% (SC/ST/OBC/MBC/Divyang के लिए 50%) से 60% से कम: 20 अंक
3एम.फिल. (M.Phil.)• 60% और उससे अधिक: 07 अंक• 55% से 60% से कम: 05 अंक
4पीएच.डी. (Ph.D.)• 25 अंक
5पात्रता परीक्षा (Eligibility Test)• जेआरएफ (JRF) सहित नेट (NET): 10 अंक• केवल नेट (NET): 08 अंक• स्लेट (SLET) या सेट (SET): 05 अंक
6शोध प्रकाशन (Research Publications)• 06 अंक (सहकर्मी द्वारा समीक्षित / UGC सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र हेतु 2 अंक, अधिकतम 3 शोध पत्र)
7शिक्षण / पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव• 10 अंक (प्रत्येक 1 वर्ष के शिक्षण अनुभव के लिए 02 अंक, अधिकतम 5 वर्ष)
8पुरस्कार (Awards)• अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर: 03 अंक (अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या भारत सरकार / मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा)• राज्य स्तरीय: 02 अंक (राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त)

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026-27 के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन का अवसर मिलेगा। योजना में 76,791 पदों पर नियुक्ति की जानकारी दी गई है और चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, शोध कार्य तथा अन्य निर्धारित मानदंडों के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रहेगी और उम्मीदवारों को संबंधित कॉलेज या संस्थान में आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन 25 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक किए जा सकेंगे, जबकि मेरिट सूची 31 अगस्त 2026 को जारी होने की जानकारी दी गई है। उम्मीदवार आवेदन से पहले संबंधित संस्थान का नोटिफिकेशन जरूर जांचें।


FAQ: विद्या संबल योजना 2026 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: राजस्थान विद्या संबल योजना 2026-27 के तहत कितने पदों पर भर्ती होगी?

उत्तर: राजस्थान विद्या संबल योजना 2026-27 के तहत कुल 76,791 पदों पर गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई है। पदों की संख्या संबंधित शिक्षण संस्थान और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

प्रश्न: आवेदन के लिए राजस्थान विद्या संबल योजना में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

उत्तर: योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु आवेदन के समय कम से कम 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसके साथ संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता भी पूरी करना जरूरी है।

प्रश्न: राजस्थान विद्या संबल योजना 2026-27 में आवेदन किस माध्यम से होगा?

उत्तर: इस योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। उम्मीदवार को निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे और संबंधित कॉलेज या संस्थान में व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा।

प्रश्न: चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को कितने अंक दिए जाएंगे?

उत्तर: गेस्ट फैकल्टी के चयन के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन निर्धारित 100 अंकों के मानदंड के आधार पर किया जाएगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता, पीएचडी, नेट, शोध प्रकाशन, शिक्षण अनुभव और पुरस्कार जैसे मानदंड शामिल हैं।

प्रश्न: मेरिट सूची राजस्थान विद्या संबल योजना 2026-27 में कब जारी होगी?

उत्तर: उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान विद्या संबल योजना 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 तक चलेगी और मेरिट सूची 31 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। उम्मीदवार संबंधित संस्थान की सूचना भी जांचें।

निष्कर्ष

राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को मजबूत करने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अगस्त 2026 के नवीन प्रशासनिक निर्देशों के बाद जिलों में योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज हुई है।

अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे अपने जिले की आधिकारिक विज्ञप्ति, पदवार योग्यता, आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन का माध्यम और दस्तावेजों की सूची को ध्यानपूर्वक देखें।

साथ ही, 18 अगस्त 2026 का प्रशासनिक निर्देश अपने आप में पूरे राजस्थान के लिए एक समान आवेदन तिथि या ऑनलाइन आवेदन लिंक घोषित नहीं करता। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी एक समान अंतिम तिथि या आवेदन लिंक को आधिकारिक पुष्टि के बिना सही न मानें।


कक्षा 08 की अंकतालिका में सुधार की प्रक्रिया 2026 | नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम सुधार

कक्षा 08 की अंकतालिका में सुधार की प्रक्रिया 2026 | नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम सुधार

कक्षा 08 की अंकतालिका में सुधार की प्रक्रिया 2026

यदि कक्षा 08 की अंकतालिका (Marksheet) में विद्यार्थी के हिंदी अथवा अंग्रेजी नामपिता या माता का नामजन्मतिथि (Date of Birth)लिंग (Gender)जाति वर्ग (Category) अथवा तृतीय भाषा (Third Language) संबंधी कोई त्रुटि रह जाती है, तो समय रहते उसका सुधार करवाना अत्यंत आवश्यक है।

अंकतालिका में दर्ज जानकारी भविष्य में विद्यालय परिवर्तन, छात्रवृत्ति, प्रवेश, सरकारी योजनाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य शैक्षणिक अभिलेखों में उपयोग की जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार की त्रुटि को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

राजस्थान में कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षाओं का संचालन समय-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है तथा परिणाम एवं अभिलेखों में संशोधन के लिए निर्धारित व्यवस्था अपनाई जाती है। संशोधन का अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रचलित नियमों के आधार पर किया जाता है।


राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कक्षा 8 (तथा कक्षा 5) की अंकतालिका या ग्रेड तालिका में संशोधन का कार्य उसी डाइट (DIET) द्वारा किया जाता है जिसने मूल अंकतालिका जारी की है। संशोधन से संबंधित सभी अभिलेखों का संधारण एवं निगरानी का दायित्व कक्षा 8 प्रभारी तथा प्राचार्य, डाइट का होता है। संशोधित अंकतालिका पर हस्ताक्षर और मोहर लगाने का अधिकार केवल प्राचार्य, डाइट को ही है।

यदि विद्यार्थी के नाम, माता के नाम या पिता के नाम में स्पेलिंग संबंधी त्रुटि है, तो सबसे पहले संबंधित विद्यालय के एस.आर. (Scholar Register) रजिस्टर की उस पृष्ठ की सत्यापित प्रति प्राप्त करनी होगी जिसमें विद्यार्थी का रिकॉर्ड दर्ज है। इसके साथ शाला दर्पण का प्रपत्र-5 तथा संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) द्वारा सत्यापित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इन दस्तावेजों के आधार पर संबंधित डाइट (DIET) कार्यालय में संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

जन्मतिथि (Date of Birth) में संशोधन अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया मानी जाती है। इसके लिए केवल विद्यालयी अभिलेख पर्याप्त नहीं होते, बल्कि न्यायालय (Court) से शपथ-पत्र (Affidavit) तैयार करवाना पड़ता है। इसके बाद CBEO का अनुमोदन (Order) प्राप्त करना आवश्यक होता है। साथ ही विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर में भी नियमानुसार संशोधन कराया जाता है। इन सभी दस्तावेजों—कोर्ट का एफिडेविट, CBEO का आदेश, संशोधित एस.आर. रजिस्टर की प्रति तथा अन्य आवश्यक अभिलेख—को लेकर संबंधित डाइट कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संशोधन के लिए नई अंकतालिका जारी नहीं की जाती। विद्यार्थी की मूल अंकतालिका में ही त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को लाल स्याही से गोला (Circle) बनाकर उसके पास काली स्याही से सही विवरण स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। इसके बाद प्राचार्य, डाइट अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर लगाकर संशोधन को प्रमाणित करते हैं।

अंकतालिका में केवल निर्धारित प्रकार की त्रुटियों का ही संशोधन किया जा सकता है। इनमें विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम (स्पेलिंग त्रुटि), जन्मतिथि तथा एस.आर. (Scholar Register) नंबर शामिल हैं। संशोधन के लिए विद्यार्थी को संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है—

  • संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित एस.आर. रजिस्टर की प्रति
  • शाला दर्पण से प्राप्त प्रपत्र-5 अथवा प्रपत्र-9 की सत्यापित प्रति

इन दस्तावेजों के आधार पर विद्यालय का एक अधिकृत प्रतिनिधि मूल अभिलेखों सहित संबंधित डाइट कार्यालय में उपस्थित होकर संशोधन करवाता है। यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क (Free of Cost) है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि एस.आर. रजिस्टर एवं प्रपत्र-5/9 में जानकारी सही है और केवल अंकतालिका में त्रुटि है, तभी संशोधन संभव है। यदि मूल विद्यालयी अभिलेखों में भी त्रुटि है, तो पहले उन अभिलेखों का नियमानुसार संशोधन करवाना होगा।

डाइट कार्यालय आवेदन स्वीकार करने से पहले मूल अभिलेखों का मिलान करता है। सुविधा के लिए प्राचार्य, डाइट जिले में सप्ताह का एक निश्चित दिन भी संशोधन कार्य हेतु निर्धारित कर सकते हैं।

अंत में यह स्पष्ट किया गया है कि रिक्त (Blank) ग्रेड तालिका का उपयोग संशोधन के लिए नहीं किया जाता। ऐसी ग्रेड तालिका केवल उस स्थिति में उपयोग होती है जब विद्यार्थी की मूल अंकतालिका खो जाए और उसे डुप्लीकेट अंकतालिका जारी करनी हो।

यह प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए सरल, पारदर्शी तथा पूर्णतः निःशुल्क है, बशर्ते आवश्यक अभिलेख सही एवं प्रमाणित हों।

अंकतालिका में सुधार कब आवश्यक होता है?

निम्न परिस्थितियों में अंकतालिका संशोधन कराया जा सकता है—

  • विद्यार्थी के नाम की स्पेलिंग गलत होना।
  • हिंदी एवं अंग्रेजी नाम में अंतर होना।
  • पिता के नाम में त्रुटि।
  • माता के नाम में त्रुटि।
  • जन्मतिथि गलत अंकित होना।
  • Gender गलत दर्ज होना।
  • Category (General/OBC/SC/ST/EWS आदि) गलत होना।
  • Third Language गलत दर्ज होना।
  • विद्यालय द्वारा डाटा एंट्री में हुई त्रुटि।
  • परिणाम घोषित होने के बाद प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर तथ्यात्मक सुधार की आवश्यकता।

किन-किन विवरणों में सुधार कराया जा सकता है?

1. विद्यार्थी के हिंदी नाम में सुधार

सबसे सामान्य त्रुटि हिंदी नाम में होती है।

उदाहरण

❌ राहुलकुमार

✔ राहुल कुमार

या

❌ सविता

✔ सविता देवी

यदि विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मूल अभिलेखों में सही नाम उपलब्ध है, तो उसी के आधार पर संशोधन का अनुरोध किया जा सकता है।


2. अंग्रेजी नाम (English Name Correction)

कई बार अंग्रेजी नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज हो जाती है।

उदाहरण

❌ RAHUL SINH

✔ RAHUL SINGH

या

❌ MOHAMMAD

✔ MOHAMMED

स्पेलिंग सुधार के लिए विद्यालय अभिलेख, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अथवा अन्य वैध दस्तावेज़ उपयोगी हो सकते हैं।


3. पिता के नाम में सुधार

यदि अंकतालिका में पिता का नाम गलत दर्ज हो गया है, तो उसे प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर सुधारा जा सकता है।

उदाहरण

❌ RAMKISHAN

✔ RAM KISHAN

या

❌ SHANKER

✔ SHANKAR


4. माता के नाम में सुधार

माता के नाम में हुई त्रुटि भी सुधारी जा सकती है।

उदाहरण

❌ KAMLA

✔ KAMALA DEVI

या

❌ GEETA

✔ GITA DEVI


5. जन्मतिथि (Date of Birth) में सुधार

जन्मतिथि सबसे महत्वपूर्ण प्रविष्टियों में से एक है।

यदि विद्यालय रिकॉर्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकतालिका से अलग जन्मतिथि दर्ज है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन का आवेदन किया जा सकता है।

उदाहरण

❌ 01-01-2011

✔ 01-01-2010

महत्वपूर्ण: जन्मतिथि में संशोधन सामान्यतः सबसे अधिक परीक्षण वाला विषय होता है। सक्षम अधिकारी उपलब्ध मूल अभिलेखों के आधार पर ही निर्णय लेते हैं।

लिंग, जाति वर्ग, तृतीय भाषा, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया

यह भाग आपके WordPress ब्लॉग का दूसरा हिस्सा है। पहले भाग में हमने नाम, माता-पिता का नाम एवं जन्मतिथि सुधार के बारे में जाना था। अब इस भाग में हम आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, लिंग, जाति वर्ग एवं तृतीय भाषा सुधार की विस्तृत जानकारी देंगे।


जानिए कक्षा 08 की अंकतालिका में नाम, पिता एवं माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, जाति वर्ग तथा तृतीय भाषा में सुधार की सम्पूर्ण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया। class 8 marksheet correction process rajasthan
जानिए कक्षा 08 की अंकतालिका में नाम, पिता एवं माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, जाति वर्ग तथा तृतीय भाषा में सुधार की सम्पूर्ण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया। class 8 marksheet correction process rajasthan

लिंग (Gender) में सुधार कैसे कराएं?

यदि विद्यार्थी का Gender (Male/Female/Transgender) अंकतालिका में गलत अंकित हो गया है, तो इसे प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर संशोधित कराया जा सकता है।

सामान्य त्रुटियाँ

  • Male की जगह Female
  • Female की जगह Male
  • Gender कॉलम खाली रह जाना
  • डेटा एंट्री के समय गलत चयन

आवश्यक दस्तावेज

  • विद्यालय प्रवेश रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
  • आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • विद्यालय प्रधानाचार्य का सत्यापन
  • अन्य विभागीय अभिलेख (यदि आवश्यक हों)

महत्वपूर्ण: केवल वास्तविक अभिलेखीय त्रुटियों का ही सुधार किया जाता है। यदि मामला तथ्यात्मक विवाद से जुड़ा हो तो सक्षम अधिकारी अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।


जाति वर्ग (Category) में सुधार

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति, प्रवेश एवं अन्य शैक्षणिक योजनाओं में Category (General, OBC, MBC, SC, ST, EWS आदि) का सही अंकन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

किन परिस्थितियों में सुधार आवश्यक हो सकता है?

  • OBC की जगह General दर्ज होना।
  • SC/ST वर्ग गलत अंकित होना।
  • EWS दर्ज नहीं होना।
  • MBC की जगह OBC दर्ज होना।
  • डेटा एंट्री त्रुटि।

आवश्यक दस्तावेज

  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
  • विद्यालय रिकॉर्ड
  • प्रवेश प्रपत्र
  • प्रधानाचार्य का सत्यापन

यदि श्रेणी परिवर्तन का अनुरोध किसी नए प्रमाण-पत्र के आधार पर हो, तो उसका परीक्षण संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।


तृतीय भाषा (Third Language) में सुधार

कई बार अंकतालिका में तृतीय भाषा गलत दर्ज हो जाती है।

उदाहरण:

  • संस्कृत के स्थान पर उर्दू
  • उर्दू के स्थान पर संस्कृत
  • पंजाबी की जगह सिंधी
  • विषय का नाम गलत प्रदर्शित होना

यदि विद्यालय के रिकॉर्ड में विषय सही दर्ज है और अंकतालिका में त्रुटि है, तो सुधार का अनुरोध किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

  • विषय चयन प्रपत्र (यदि उपलब्ध हो)
  • विद्यालय नामांकन रिकॉर्ड
  • परीक्षा आवेदन विवरण
  • विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

कक्षा 08 अंकतालिका सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज

सामान्यतः निम्न दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं (मामले के अनुसार भिन्नता संभव है):

  1. सुधार हेतु आवेदन पत्र
  2. मूल अंकतालिका की प्रति
  3. विद्यालय प्रवेश रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
  4. जन्म प्रमाण पत्र (जन्मतिथि सुधार के लिए)
  5. आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  6. विद्यार्थी की समग्र/शाला रिकॉर्ड की प्रति (जहाँ लागू हो)
  7. जाति प्रमाण पत्र (Category सुधार हेतु)
  8. विद्यालय प्रधानाचार्य का सत्यापन पत्र
  9. अभिभावक का पहचान पत्र (यदि आवश्यक हो)
  10. अन्य संबंधित प्रमाण-पत्र

आवेदन करने की चरणबद्ध प्रक्रिया

चरण 1: विद्यालय से संपर्क करें

सबसे पहले विद्यार्थी या अभिभावक संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान से संपर्क करें और त्रुटि की जानकारी दें।


चरण 2: आवेदन पत्र तैयार करें

आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखें:

  • विद्यार्थी का नाम
  • कक्षा
  • रोल नंबर
  • विद्यालय का नाम
  • कौन-सी प्रविष्टि गलत है
  • सही विवरण क्या है
  • सुधार का आधार (दस्तावेज)

चरण 3: आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें

जिस विवरण में सुधार चाहिए, उससे संबंधित प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें।


चरण 4: विद्यालय द्वारा सत्यापन

विद्यालय उपलब्ध रिकॉर्ड से जानकारी का मिलान करता है। यदि त्रुटि रिकॉर्ड से प्रमाणित होती है, तो प्रकरण आगे भेजा जाता है।


चरण 5: सक्षम प्राधिकारी को प्रेषण

प्रकरण को संबंधित शिक्षा कार्यालय/परीक्षा प्राधिकारी/DIET अथवा विभाग द्वारा निर्धारित सक्षम स्तर पर भेजा जा सकता है। यह प्रक्रिया समय-समय पर जारी विभागीय व्यवस्था के अनुसार भिन्न हो सकती है।


चरण 6: अभिलेखों का परीक्षण

सक्षम अधिकारी सभी दस्तावेजों की जांच करते हैं। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।


चरण 7: संशोधन स्वीकृत होने पर

यदि आवेदन स्वीकार होता है, तो विभागीय प्रक्रिया के अनुसार अंकतालिका/रिकॉर्ड में संशोधन किया जाता है।


आवेदन करते समय इन बातों का ध्यान रखें

  • आवेदन में केवल तथ्यात्मक जानकारी दें।
  • सभी दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय हों।
  • आवेदन पर हस्ताक्षर अवश्य करें।
  • गलत या अपूर्ण दस्तावेज देने से प्रक्रिया में विलंब हो सकता है।
  • आवेदन की प्राप्ति रसीद या डायरी नंबर सुरक्षित रखें।

सामान्य गलतियाँ जिनसे बचें

  • बिना प्रमाण के सुधार का अनुरोध।
  • अलग-अलग दस्तावेजों में अलग-अलग नाम।
  • जन्मतिथि के लिए असंगत रिकॉर्ड प्रस्तुत करना।
  • अपठनीय दस्तावेज संलग्न करना।
  • आवेदन में त्रुटि का स्पष्ट उल्लेख न करना।

आवेदन निरस्त होने के कारण, महत्वपूर्ण सावधानियाँ, समय-सीमा एवं विशेषज्ञ सुझाव

Focus Keyword: कक्षा 08 की अंकतालिका में सुधार की प्रक्रिया


किन कारणों से अंकतालिका सुधार का आवेदन निरस्त हो सकता है?

हर आवेदन स्वीकृत हो, यह आवश्यक नहीं है। यदि प्रस्तुत दस्तावेज या आवेदन में त्रुटियाँ हों, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन अस्वीकार कर सकते हैं।

1. दस्तावेजों में जानकारी अलग-अलग होना

यदि जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रवेश रजिस्टर, आधार कार्ड और अन्य रिकॉर्ड में अलग-अलग जानकारी हो, तो पहले मूल रिकॉर्ड का सत्यापन आवश्यक हो सकता है।


2. गलत दस्तावेज संलग्न करना

अक्सर अभिभावक बिना प्रमाणित दस्तावेज या अस्पष्ट फोटोकॉपी लगा देते हैं, जिससे आवेदन लंबित हो जाता है।


3. विद्यालय रिकॉर्ड में भी त्रुटि होना

यदि विद्यालय के मूल प्रवेश रजिस्टर में भी गलत जानकारी दर्ज है, तो पहले विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।


4. आवेदन में सही कारण का उल्लेख न करना

सिर्फ "नाम गलत है" लिख देना पर्याप्त नहीं है।

उदाहरण:

❌ नाम गलत है।

✔ विद्यालय प्रवेश रजिस्टर एवं जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार विद्यार्थी का सही नाम "राहुल सिंह" है, जबकि अंकतालिका में "राहुल सिह" अंकित हो गया है।


5. समय पर आवेदन नहीं करना

यदि विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बाद आवेदन किया जाता है, तो अतिरिक्त औपचारिकताएँ या विशेष अनुमति की आवश्यकता पड़ सकती है। अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकारी के प्रचलित नियमों पर निर्भर करता है।


अंकतालिका सुधार के लिए महत्वपूर्ण सावधानियाँ

1. परिणाम जारी होते ही अंकतालिका जाँचें

अंकतालिका प्राप्त होने के तुरंत बाद निम्न विवरण अवश्य मिलाएँ—

  • विद्यार्थी का नाम (हिंदी)
  • विद्यार्थी का नाम (English)
  • पिता का नाम
  • माता का नाम
  • जन्मतिथि
  • Gender
  • Category
  • Third Language
  • विद्यालय का नाम
  • रोल नंबर

2. मूल दस्तावेज सुरक्षित रखें

इन दस्तावेजों की मूल एवं प्रमाणित प्रतियाँ सुरक्षित रखें—

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • विद्यालय प्रवेश रिकॉर्ड
  • पिछली अंकतालिकाएँ
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

3. आवेदन की प्रति अपने पास रखें

आवेदन जमा करने के बाद उसकी एक प्रति तथा प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखें। इससे भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने में सुविधा होती है।


4. किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवरराइटिंग न करें

दस्तावेजों में काट-छाँट या ओवरराइटिंग संदेह उत्पन्न कर सकती है। आवश्यकता होने पर नया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।


क्या ऑनलाइन सुधार संभव है?

यह संबंधित परीक्षा वर्ष, विभागीय व्यवस्था तथा उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल पर निर्भर करता है।

कुछ वर्षों में विद्यालयों के माध्यम से ऑनलाइन डेटा सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि कुछ मामलों में ऑफलाइन आवेदन और दस्तावेज सत्यापन आवश्यक होता है।

इसलिए विद्यार्थी या अभिभावक को अपने विद्यालय अथवा संबंधित शिक्षा कार्यालय से वर्तमान प्रक्रिया की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए।


विद्यालय की भूमिका

विद्यालय की जिम्मेदारी केवल आवेदन अग्रेषित करना ही नहीं होती, बल्कि—

  • रिकॉर्ड का सत्यापन करना।
  • प्रवेश रजिस्टर का मिलान करना।
  • आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करना।
  • निर्धारित प्रारूप में प्रकरण तैयार करना।
  • सक्षम अधिकारी को भेजना।

अभिभावकों के लिए उपयोगी सुझाव

✔ प्रवेश के समय सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।

✔ आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र में समान जानकारी रखें।

✔ विद्यालय रिकॉर्ड की समय-समय पर पुष्टि करें।

✔ परिणाम जारी होने के बाद अंकतालिका अवश्य जाँचें।

✔ किसी भी त्रुटि पर तुरंत विद्यालय से संपर्क करें।


विद्यार्थियों के लिए विशेष सलाह

कई विद्यार्थी अंकतालिका में छोटी-सी स्पेलिंग गलती को महत्व नहीं देते।

लेकिन यही त्रुटि आगे चलकर—

  • कक्षा 9 में प्रवेश
  • छात्रवृत्ति
  • बोर्ड परीक्षा
  • प्रतियोगी परीक्षा
  • सरकारी नौकरी
  • दस्तावेज सत्यापन

जैसी प्रक्रियाओं में समस्या पैदा कर सकती है।

सभी प्रकार के संशोधन के लिए एक "प्रार्थना पत्र संकलन" तैयार किया हैं, ताकि भविष्य में केवल संबंधित विवरण भरकर सीधे प्रिंट लिया जा सके।

इस संकलन में निम्नलिखित प्रार्थना पत्र शामिल होंगे—

✅ विद्यार्थी के नाम (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) में संशोधन

📄 प्रार्थना पत्र डाउनलोड

सरकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार प्रिंट-रेडी PDF और word फ़ाइल डाउनलोड करें।


✅ पिता के नाम (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) में संशोधन

📄 प्रार्थना पत्र डाउनलोड

सरकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार प्रिंट-रेडी PDF और word फ़ाइल डाउनलोड करें।


✅ माता के नाम (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) में संशोधन

📄 प्रार्थना पत्र डाउनलोड

सरकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार प्रिंट-रेडी PDF और word फ़ाइल डाउनलोड करें।


✅ जन्मतिथि (Date of Birth) में संशोधन

📄 प्रार्थना पत्र डाउनलोड

सरकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार प्रिंट-रेडी PDF और word फ़ाइल डाउनलोड करें।


✅ लिंग (Gender) में संशोधन

📄 प्रार्थना पत्र डाउनलोड

सरकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार प्रिंट-रेडी PDF और word फ़ाइल डाउनलोड करें।


विशेषज्ञ सुझाव

यदि एक से अधिक प्रविष्टियों (जैसे नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम) में सुधार आवश्यक हो, तो सभी संबंधित प्रमाण-पत्र एक साथ संलग्न करें। इससे अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता कम हो सकती है और प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित रहती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. क्या कक्षा 08 की अंकतालिका में नाम सुधारा जा सकता है?

हाँ, यदि विद्यालय के मूल रिकॉर्ड एवं प्रमाणित दस्तावेजों में सही नाम दर्ज है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नाम सुधार का आवेदन किया जा सकता है।

2. क्या हिंदी और अंग्रेजी दोनों नामों में सुधार संभव है?

हाँ। यदि दोनों में स्पेलिंग या डेटा एंट्री संबंधी त्रुटि है और उसे रिकॉर्ड से प्रमाणित किया जा सकता है, तो सुधार का अनुरोध किया जा सकता है।

3. क्या पिता एवं माता के नाम में संशोधन किया जा सकता है?

हाँ, विद्यालय रिकॉर्ड एवं संबंधित प्रमाण-पत्रों के आधार पर आवेदन किया जा सकता है।

4. जन्मतिथि सुधार के लिए कौन-सा दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है?

सामान्यतः विद्यालय का मूल प्रवेश रिकॉर्ड और जन्म प्रमाण-पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माने जाते हैं। अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकारी के नियमों के अनुसार होता है।

5. क्या आधार कार्ड के आधार पर जन्मतिथि बदल जाती है?

केवल आधार कार्ड होना पर्याप्त नहीं होता। सक्षम अधिकारी उपलब्ध सभी मूल अभिलेखों का परीक्षण कर निर्णय लेते हैं।

6. लिंग (Gender) में सुधार कैसे कराया जा सकता है?

यदि रिकॉर्ड में तथ्यात्मक त्रुटि है, तो विद्यालय के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

7. क्या जाति वर्ग (Category) बदला जा सकता है?

यदि विद्यालय रिकॉर्ड या वैध जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर त्रुटि सिद्ध होती है, तो नियमों के अनुसार संशोधन का अनुरोध किया जा सकता है।

8. तृतीय भाषा गलत दर्ज हो गई है, क्या सुधार संभव है?

हाँ, यदि विद्यालय रिकॉर्ड में सही विषय दर्ज है और अंकतालिका में त्रुटि है, तो सुधार का आवेदन किया जा सकता है।

9. आवेदन कहाँ जमा करना होता है?

आमतौर पर आवेदन संबंधित विद्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आगे की प्रक्रिया संबंधित शिक्षा कार्यालय/परीक्षा प्राधिकारी के प्रचलित नियमों के अनुसार होती है।

10. सुधार में कितना समय लगता है?

यह संबंधित कार्यालय, दस्तावेजों की पूर्णता और विभागीय प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कोई निश्चित अवधि सभी मामलों पर समान रूप से लागू नहीं होती।

11. यदि एक से अधिक त्रुटियाँ हों तो क्या एक ही आवेदन किया जा सकता है?

अधिकांश मामलों में सभी त्रुटियों का उल्लेख एक ही आवेदन में किया जा सकता है, बशर्ते प्रत्येक के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज संलग्न हों।

12. क्या स्वयं ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

यदि संबंधित वर्ष में विभाग द्वारा ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया हो तो विद्यालय उसके माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकता है। अन्यथा ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

13. क्या पुराने रिकॉर्ड में भी सुधार संभव है?

यह संबंधित विभाग के नियम, समय-सीमा और उपलब्ध अभिलेखों पर निर्भर करता है।

14. क्या बिना प्रमाण-पत्र के सुधार हो सकता है?

नहीं। सामान्यतः तथ्यात्मक सुधार के लिए प्रमाणित दस्तावेज आवश्यक होते हैं।

15. क्या सुधार के बाद नई अंकतालिका जारी होती है?

यह संबंधित परीक्षा प्राधिकारी की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कई मामलों में संशोधित रिकॉर्ड के अनुसार नई अंकतालिका या संशोधित प्रविष्टि उपलब्ध कराई जा सकती है।


निष्कर्ष

कक्षा 08 की अंकतालिका केवल एक परीक्षा परिणाम नहीं, बल्कि विद्यार्थी के शैक्षणिक जीवन का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, जाति वर्ग या तृतीय भाषा जैसी प्रविष्टियों में त्रुटि भविष्य में प्रवेश, छात्रवृत्ति, बोर्ड परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के समय कठिनाई उत्पन्न कर सकती है।

इसलिए अंकतालिका प्राप्त होते ही सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जाँच करें। यदि कोई त्रुटि मिले, तो संबंधित विद्यालय से तुरंत संपर्क करें और उपलब्ध मूल अभिलेखों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार का आवेदन करें। सही समय पर किया गया सुधार भविष्य की अनेक समस्याओं से बचा सकता है।


Call To Action (CTA)

यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे अन्य विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ साझा करें।

यदि आपको कक्षा 08 की अंकतालिका सुधार हेतु आवेदन-पत्रआवश्यक दस्तावेजों का प्रारूप, या DIET/शिक्षा विभाग की प्रक्रिया से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो नीचे कमेंट करें। हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे।

Rajasthan Education Department Transfer Order 2026 | Transfer List Pdf

Rajasthan Education Department Transfer Order 2026 | Transfer List Pdf

शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश 10 जुलाई 2026 | Transfer List PDF

Rajasthan Education Department Transfer Order 2026 | Transfer List Pdf | शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश 10 जुलाई 2026 | Transfer List PDF : राजस्थान शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश 10 जुलाई 2026 जारी। व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी शिक्षक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालयाध्यक्ष, UDC, LDC, AAO सहित अन्य कर्मचारियों की ट्रांसफर सूची एवं PDF डाउनलोड लिंक देखें।

राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 10 जुलाई 2026 को विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानांतरण (Transfer) आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत व्याख्याता (Lecturer), वरिष्ठ अध्यापक (Second Grade Teacher), बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक (Basic Computer Instructor), पुस्तकालयाध्यक्ष (Librarian), वरिष्ठ सहायक (UDC), कनिष्ठ सहायक (LDC), सहायक लेखाधिकारी (AAO) सहित अन्य संवर्गों के कर्मचारियों के स्थानांतरण शामिल हैं।

यदि आप राजस्थान शिक्षा विभाग की नवीनतम ट्रांसफर सूची, आदेश की PDF तथा संबंधित कर्मचारियों के स्थानांतरण विवरण की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

Rajasthan Education Department Transfer Order 2026 | Transfer List Pdf | शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश 10 जुलाई 2026 | Transfer List PDF
Rajasthan Education Department Transfer Order 2026 | Transfer List Pdf | शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश 10 जुलाई 2026 | Transfer List PDF


किन-किन कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी हुए?

10 जुलाई 2026 को जारी आदेशों में निम्न प्रमुख संवर्ग शामिल हैं—

  • प्रिंसिपल
  • वाइस प्रिंसिपल
  • व्याख्याता (Lecturer)
  • वरिष्ठ अध्यापक (Second Grade Teacher)
  • बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक (Basic Computer Instructor)
  • पुस्तकालयाध्यक्ष (Librarian)
  • वरिष्ठ सहायक (UDC)
  • कनिष्ठ सहायक (LDC)
  • सहायक लेखाधिकारी (AAO)
  • अन्य प्रशासनिक एवं शिक्षकीय कर्मचारी

Rajasthan Education Department Transfer Order 2026 | Transfer List Pdf | शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश 10 जुलाई 2026 | Transfer List PDF

स्थानांतरण आदेश की मुख्य बातें

  • राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा नवीन स्थानांतरण आदेश जारी।
  • विभिन्न जिलों एवं विद्यालयों में पदस्थापन किए गए।
  • कई कर्मचारियों का अंतर-जिला एवं जिला स्तरीय स्थानांतरण।
  • विभागीय प्रशासनिक आवश्यकता एवं रिक्त पदों के आधार पर आदेश जारी।
  • सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश।

Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit


शिक्षा विभाग ट्रांसफर लिस्ट 10 जुलाई 2026 PDF

शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश सामान्यतः PDF प्रारूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। संबंधित कर्मचारी अपने नाम, कर्मचारी आईडी, विद्यालय अथवा जिले के आधार पर सूची में अपना स्थानांतरण आदेश देख सकते हैं।

नोट: आधिकारिक PDF उपलब्ध होते ही इस लेख में डाउनलोड लिंक अपडेट कर दिया जाएगा।


स्थानांतरण सूची कैसे देखें?

यदि आप अपना ट्रांसफर आदेश देखना चाहते हैं, तो निम्न चरणों का पालन करें—

  1. शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश की PDF डाउनलोड करें।
  2. PDF खोलें।
  3. Ctrl + F दबाकर अपना नाम, कर्मचारी आईडी अथवा विद्यालय का नाम खोजें।
  4. स्थानांतरण आदेश एवं नवीन पदस्थापन स्थान की जानकारी प्राप्त करें।

Rajasthan Education Department Transfer Order 2026 | Transfer List Pdf | शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश 10 जुलाई 2026 | Transfer List PDF


किन कारणों से किए जाते हैं स्थानांतरण?

राजस्थान शिक्षा विभाग समय-समय पर निम्न कारणों से कर्मचारियों के स्थानांतरण करता है—

  • प्रशासनिक आवश्यकता
  • रिक्त पदों की पूर्ति
  • विभागीय पुनर्व्यवस्था
  • जनहित
  • विशेष परिस्थितियाँ
  • न्यायालय अथवा शासन स्तर के निर्देश

Rajasthan Education Department Transfer Order 2026 | Transfer List Pdf | शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश 10 जुलाई 2026 | Transfer List PDF

Rajasthan Education Department Transfer Order 2026 | Transfer List Pdf | शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश 10 जुलाई 2026 | Transfer List PDF

कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ध्यान रखें

स्थानांतरण आदेश प्राप्त होने के बाद कर्मचारी निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें—

  • स्थानांतरण आदेश की प्रति सुरक्षित रखें।
  • कार्यमुक्ति (Relieving) आदेश प्राप्त करें।
  • निर्धारित समय सीमा में नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें।
  • आवश्यक सेवा अभिलेख साथ लेकर जाएँ।
  • विभागीय निर्देशों का पूर्ण पालन करें।

Third Grade DPC Case Update

Rajasthan Education Department Transfer Order 2026 | Transfer List Pdf | शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश 10 जुलाई 2026 | Transfer List PDF


महत्वपूर्ण सूचना

यदि किसी कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश में नाम, पद, विद्यालय अथवा जिले से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अथवा शिक्षा विभाग से संपर्क कर आवश्यक संशोधन कराया जा सकता है।

शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश कब जारी हुए?

राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा 10 जुलाई 2026 को विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए।

किन कर्मचारियों की ट्रांसफर सूची जारी हुई है?

व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालयाध्यक्ष, UDC, LDC, AAO सहित अन्य कर्मचारियों की स्थानांतरण सूची जारी हुई है।

ट्रांसफर आदेश की PDF कैसे डाउनलोड करें?

आधिकारिक PDF शिक्षा विभाग द्वारा जारी होने पर संबंधित विभागीय वेबसाइट अथवा इस लेख में उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड की जा सकती है|

क्या सभी कर्मचारियों को तुरंत कार्यभार ग्रहण करना होगा?

हाँ, स्थानांतरण आदेश में निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा।

निष्कर्ष

Rajasthan Education Department Transfer Order 2026 | Transfer List Pdf | शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश 10 जुलाई 2026 | Transfer List PDF शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण आदेश 10 जुलाई 2026 राजस्थान के विद्यालय शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। इस आदेश में व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी शिक्षक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालयाध्यक्ष, UDC, LDC, AAO सहित विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। यदि आप भी इस सूची का हिस्सा हैं, तो आधिकारिक आदेश की PDF अवश्य देखें तथा समय पर कार्यभार ग्रहण करें।

Third Grade DPC Case Update

Third Grade DPC Case Update

Third Grade DPC Case Update तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सेकंड ग्रेड डीपीसी मामला : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ा अपडेट

Third Grade DPC Case Update तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सेकंड ग्रेड डीपीसी मामला : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ा अपडेट

नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम्।
तृतीय श्रेणी शिक्षकों से सेकंड ग्रेड पदोन्नति (DPC) से संबंधित मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। लंबे समय से इस प्रकरण की सुनवाई का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए आज की कार्यवाही से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा इस मामले में Early Hearing Application प्रस्तुत की गई थी, ताकि प्रकरण की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित हो सके। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में SLP No. 9946/2025 के रूप में दर्ज है तथा इसका डायरी नंबर 122018/2025 है। आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 को इस प्रकरण की लिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में की गई।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक स्थिति (Status) में यह मामला अभी भी Pending दर्शाया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि आज इस प्रकरण की अंतिम सुनवाई नहीं हो सकी।
Third Grade DPC Case Update

Third Grade DPC Case Update तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सेकंड ग्रेड डीपीसी मामला : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ा अपडेट
Third Grade DPC Case Update तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सेकंड ग्रेड डीपीसी मामला : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ा अपडेट

14 july सुनवाई का लेटेस्ट अपडेट

थर्ड ग्रेड शिक्षक DPC केस में बड़ी अपडेट: सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 09 सितंबर 2026 को, 27 हजार पदोन्नतियों पर सभी की नजर

राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक विभागीय पदोन्नति (DPC) का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। अतिरिक्त डिग्री (Additional Degree) एवं DPC से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 09 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। इस सुनवाई के बाद DPC प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।

राज्य सरकार 27 हजार अतिरिक्त DPC की तैयारी में

सूत्रों के अनुसार, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग में लगभग 27,000 अतिरिक्त थर्ड ग्रेड शिक्षकों की विभागीय पदोन्नति (DPC) पूरी करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पर कार्य किया जा रहा है।

हालांकि, वर्तमान में मामला न्यायालय में लंबित होने तथा अतिरिक्त डिग्री की मान्यता एवं एडजस्टमेंट (Adjustment) से जुड़े विवादों के कारण अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया जा सका है। यही कारण है कि DPC प्रक्रिया को फिलहाल अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

09 सितंबर 2026 की सुनवाई क्यों है महत्वपूर्ण?

सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित 09 सितंबर 2026 की सुनवाई को इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि न्यायालय द्वारा लंबित मुद्दों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, तो शिक्षा विभाग को DPC प्रक्रिया आगे बढ़ाने में आसानी हो सकती है।

हजारों शिक्षक इस सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद पदोन्नति प्रक्रिया, अतिरिक्त डिग्री की पात्रता तथा अन्य संबंधित विवादों पर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट होने की उम्मीद है।

शिक्षकों की बढ़ी उम्मीदें

लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को उम्मीद है कि न्यायालय के निर्णय के बाद विभाग शीघ्र ही लंबित DPC प्रक्रिया को पूरा करेगा। यदि सभी कानूनी बाधाएं दूर होती हैं, तो बड़ी संख्या में शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकता है।

महत्वपूर्ण सूचना

नोट: वर्तमान में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए अंतिम निर्णय न्यायालय के आदेश एवं शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों के आधार पर ही होगा। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल विभागीय आदेशों एवं न्यायालय की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

निष्कर्ष

राजस्थान के थर्ड ग्रेड शिक्षक DPC मामले में अगली महत्वपूर्ण तारीख 09 सितंबर 2026 है। राज्य सरकार लगभग 27,000 अतिरिक्त DPC पूरी करने की तैयारी में है, लेकिन न्यायालय में लंबित मामलों के कारण प्रक्रिया फिलहाल अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकी है। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर है, जहां से आने वाले निर्णय के बाद DPC प्रक्रिया की दिशा स्पष्ट होने की संभावना है।


आज सुनवाई क्यों नहीं हो पाई?

आज यह मामला सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में क्रम संख्या 119 पर सूचीबद्ध था। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय प्रतिदिन लगभग 40 से 60 मामलों की प्रभावी सुनवाई कर पाता है। ऐसे में निर्धारित समय सीमा एवं कार्यभार के कारण क्रम संख्या 119 तक मामलों की सुनवाई नहीं पहुंच सकी।
स्पष्ट रूप से कहा जाए तो—
मामला आज सूचीबद्ध अवश्य था,
सरकार द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था,
लेकिन अधिक लंबी कॉज लिस्ट होने के कारण आज इस पर सुनवाई नहीं हो पाई।

Third Grade DPC Case Update आगे क्या संभावनाएँ हैं?

यदि राज्य सरकार द्वारा पुनः Early Hearing अथवा Urgent Hearing Application प्रस्तुत की जाती है, तो मामले की शीघ्र सुनवाई होने की संभावना बन सकती है। अब अगली सुनवाई की तिथि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
जैसे ही अगली लिस्टिंग अथवा सुनवाई की नई तारीख जारी होगी, उससे संबंधित समस्त आधिकारिक जानकारी आप तक उपलब्ध करवाई जाएगी।
यह मामला प्रदेश के हजारों तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदोन्नति हितों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी संबंधित शिक्षक साथियों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई हैं।
Third Grade DPC Case Update तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सेकंड ग्रेड डीपीसी मामला : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ा अपडेट

मामले का विस्तृत विवरण

वर्ष 2021 में नियम बदले गए — केवल उन शिक्षकों को पदोन्नति का अधिकार दिया गया जो अपने मौजूदा विषय में पढ़ा रहे थे। इसके चलते जिन शिक्षकों ने एडिशनल (additional) विषयों में डिग्री ली थी, वे पदोन्नति के हक़दार होने का दावा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कुछ मामलों में एडिशनल वाले शिक्षकों के पक्ष में आदेश दिए, पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिससे मामला लंबित है।

2022-23 से 2024-25 (लंबित):
19,372 पद (पदोन्नति लंबित)
2025-26 जोड़कर (अनुमान):
कुल ~25,000 विवादित पद
कुल रिक्त वरिष्ठ अध्यापक:
43,000+ पद
प्रभावित छात्र:
मुख्य रूप से कक्षा 9वीं-10वीं के लाखों विद्यार्थी

Third Grade DPC Case Update तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सेकंड ग्रेड डीपीसी मामला : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ा अपडेट

वृद्धि हुई प्रतिस्पर्धा के चलते कई शिक्षक B.Ed., M.A., M.Sc., M.Com इत्यादि अतिरिक्त विषय की डिग्रियाँ ले रहे हैं ताकि वे वरिष्ठ अध्यापक के लिए पात्र बन सकें। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि शिक्षकों की शैक्षणिक दक्षता बढ़ती है; नकारात्मक पहलू यह है कि नियमों की अस्पष्टता और कोर्ट विवाद से पदोन्नति प्रक्रिया थम जाती है और रिक्तियों के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। Third Grade DPC

Diary No. - 12018/2025

VISHAN SINGH MAHECHA vs. STATE OF RAJASTHAN

Case Details
Diary Number12018/2025 Filed on 04-03-2025 03:44 PM [ SECTION: XV]PENDING
Case NumberSLP(C) No. 009946 - 009948 / 2025 Registered on 07-04-2025
(Verified On 29-03-2025)
CNR NumberSCIN010120182025
Present/Last Listed On29-04-2026 [HON'BLE MR. JUSTICE J.K. MAHESHWARIand HON'BLE MR. JUSTICE ATUL S. CHANDURKAR]
Status/StagePending[] (Final Hearing) List After (Weeks) (4), Not taken up/ Not Today-Ord dt:29-04-2026
Admitted[ADMITTED ON : 24-07-2025]
Category4301-Service Laws : Appointment, Compassionate appointment, temporary appointment, recruitment,probation and confirmation, suspension, reduction in rank, termination, dismissal, removal, retirement, disciplinary proceedings against employees
Third Grade DPC Case Update तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सेकंड ग्रेड डीपीसी मामला : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ा अपडेट

आग्रह :-आप जानकारी को पढ़ते हुए यहाँ अंत तक पहुंचे हैं तो इसका अभिप्राय हैं कि आपको हमारे दी गयी जानकरी अच्छी लगी हैं अत: आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफोर्म से अवश्य जुड़े 🙏🏻

Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit

Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit

RBSE ने बदले नाम और जन्मतिथि सुधार के नियम : रिजल्ट के 1 साल बाद नहीं होगा संशोधन, विलंब शुल्क का प्रावधान खत्म

Rajasthan Board Correction Rules: Name DOB Amendments Now 1 Year Limit राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) अजमेर ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि में संशोधन के नियम बदल दिए हैं। अब बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होने के एक साल के भीतर ही इन दस्तावेजों में सुधार कराया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने सोमवार को आदेश जारी कर नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं।

बोर्ड के अनुसार संशोधन केवल स्कूल के मूल स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश आवेदन पत्र और टीसी के आधार पर ही किया जाएगा। जन्मतिथि में सुधार के लिए ये तीनों दस्तावेज जरूरी होंगे। शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि यदि दस्तावेजों में कोई त्रुटि हो तो समय रहते उसका सुधार करवा लें।

Rajasthan Board Correction Rules: Name DOB Amendments Now 1 Year Limit
Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit

Rajasthan Board Correction Rules: Name DOB Amendments Now 1 Year Limit

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जिज्ञा यादव बनाम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.06.2022 एवं इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डीबी स्पेशल अपील सं. 675 / 2022 "High Court of Judicature for Rajasthan v/s Board of Secondary Education & Ors." में पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 में दिए गए निर्देशों के क्रम में गठित समिति की अनुशंषा

दिनांक कमश: 02.04.2026 एवं 23.04.2026 एवं माननीय प्रशासक महोदय के अनुमोदन दिनांक 01.05.2026 की अनुपालना में परीक्षार्थी की जन्मतिथि, परीक्षार्थी का नाम उपनाम एवं माता-पिता का नाम, उपनाम व वर्तनी आदि में सुधार अथवा परिवर्तन हेतु माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1957 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक 02.06.2026 की अनुपालना में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 26.02.2021 एवं 06.09.2023 के अधिक्रमण में संशोधन की प्रक्रिया आधार एवं प्रावधानों को अनुदेशिका - 2020 में कुछ संशोधन प्रतिस्थापित किए गये हैं :-

Third Grade DPC Case Update

JOIN TELEGRAM PAGE

जन्म तिथि में सुधर संबंधित नियम -

शाला प्रधान द्वारा विधिवत रूप से अग्रेषित जन्मतिथि में संशोधन हेतु शाला | का मूल स्कॉलर रजिस्टर (SR) प्रवेश आवेदन पत्र व पूर्व शाला का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) के आधार पर संशोधन स्वीकार किया जा | सकेगा। किसी भी प्रकार का संशोधन यदि (SR) पूर्व शाला की (TC) अथवा प्रवेश आवेदन पत्र में होतो इससे पूर्व शाला का उपरोक्त रिकार्ड तलब किया जा सकेगा। (Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिज्ञा यादव बनाम केन्द्रीय | माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पारित निर्णय के पैरा 151 से 157 के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र आदि लोक दस्तावेज न्यायालय साक्ष्य अधिनियम - 1872 के अन्तर्गत वैधानिक प्रमाणिकता रखते हैं। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एवं विधि सम्मत होने पर सम्यक जांच उपरान्त संशोधन अनुमत किया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने से एक वर्ष की अवधि के बाद प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit

IGOT Online Courses 2026: SADHNA Saptah on Karmyogi

नाम - उपनाम आदि की वर्तनी में सुधार के नियम -

नाम में सुधार, जिसमें परीक्षार्थी के नाम / उपनाम, पिता / माता के नाम में वर्तनी की त्रुटियों तथ्यात्मक टाइपिंग त्रुटियों को दूर करना शामिल है, ताकि यह स्कूल रेकार्ड या स्कूल द्वारा प्रस्तुत परीक्षार्थी /पिता / माता के नाम में | सुधार के लिये आवेदन परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर ही विचारणीय होगा, बशर्ते परीक्षार्थी का आवेदन शाला प्रधान द्वारा निम्नलिखित सत्यापित दस्तावेजों के साथ अग्रेषित किया गया हो।

  1. प्रवेश के समय अभिभावकों द्वारा भरे गये प्रवेश पत्रों की सत्यापित प्रति, जिस पर संबंधित शाला प्रधान द्वारा विधिवत् सत्यापन किया गया हों
  2. प्रवेश के समय परीक्षार्थी के माता पिता द्वारा प्रस्तुत पूर्व विद्यालयों के विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि, संबंधित शाला प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापित ।
  3. विद्यालय के प्रवेश एवं निकासी रजिस्टर (SR) के उस पृष्ठ के भाग की सत्य प्रतिलिपि जिसमें परीक्षार्थी के संबंध में प्रविष्टि की गई है, संबंधित शाला के शाला प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापित हो ।
  4. बोर्ड द्वारा जारी प्रलेखों एवं शाला रिकार्ड में भिन्नता होने पर लोक दस्तावेज यथा :- राजपत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो, की सम्यक जांच उपरान्त वर्तनी संशोधन अनुमत किया जा सकेगा।

Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit

📌 SSO ID कैसे बनाएँ ? How to Create SSO ID (2026 Complete Guide)

नाम परिवर्तन संबंधी नियम -

परीक्षार्थी के नाम या उपनाम, माता पिता के नाम या उपनाम में परिवर्तन संबंधी आवेदनों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि परिवर्तन को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया हो और परीक्षार्थी के परीक्षा परिणाम घोषित | होने से पहले सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया हो ।

उपरोक्त संशोधन जारी होने की दिनांक से पूर्व में जारी आदेश दिनांक 26.02.2021 एवं 06.09.2023 निरसित हो जाएगें।
संशोधन शुल्क :- रूपये 300 /- प्रति त्रुटि (प्रति परीक्षा)

Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit

विद्यार्थी / छात्र / छात्रा से निम्न आशय की घोषणा एवं उसका सत्यापन व Indemnity भी प्राप्त करना होगा।

Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit

समय रहते जांचें अंकतालिका और प्रमाण-पत्र

बोर्ड के फैसले के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि परीक्षा परिणाम जारी होते ही अंकतालिका और प्रमाण-पत्र में दर्ज नाम, माता-पिता के नाम तथा जन्मतिथि का मिलान कर लें। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद त्रुटि सुधार का अवसर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।

सुधार के लिए शुल्क और शर्तें

दस्तावेज में प्रत्येक गलती के सुधार पर 300 रुपए प्रति परीक्षा शुल्क देना होगा। आवेदक को भविष्य में कोई दावा प्रस्तुत नहीं करने का घोषणा-पत्र भी देना होगा। माता या पिता के नाम में बदलाव होने पर मार्कशीट पर ‘चेंज इन कैंडिडेट्स मदर्स/फादर्स नेम फ्रॉम... टू...’ संबंधी उल्लेख और बोर्ड का डिस्क्लेमर अंकित किया जाएगा। वहीं नाम पूरी तरह बदलने के मामलों में न्यायालय का आदेश तथा परीक्षा परिणाम से पहले सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit

अध्यक्ष नहीं होने से समिति ने लिया निर्णय

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में वर्तमान में न अध्यक्ष है और न ही प्रबंध मंडल। सामान्यतः ऐसे नीतिगत फैसले प्रबंध मंडल स्तर पर लिए जाते हैं। मामले की आवश्यकता को देखते हुए बोर्ड सचिव ने करीब एक माह पहले समिति गठित की थी। समिति के सभी सदस्यों की सहमति और हस्ताक्षर के बाद आदेश जारी किया गया। नए नियमों में विलंब शुल्क का प्रावधान भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit

‘परिणाम जारी होने के तुरंत बाद करवा लें संशोधन’

रेसटा प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने कहा - बोर्ड ने वर्षों बाद नाम और जन्मतिथि बदलवाने की परंपरा पर सख्ती करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि परिणाम घोषित होने के एक वर्ष के भीतर ही नाम, उपनाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि में संशोधन कराया जा सकेगा। इसके बाद आने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं होगा। उन्होंने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की कि यदि किसी दस्तावेज में त्रुटि हो तो परिणाम जारी होने के तुरंत बाद उसका संशोधन करवा लें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit

Rajasthan Board Correction Rules Name DOB Amendments Now 1 Year Limit