राजकीय विद्यालयों के नामकरण की नियमावली | सरकारी स्कूल नामकरण नियम | SCHOOL NAME CHANGE GUIDLINES | राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के नामकरण से संबंधित नियमों को शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। विशेष रूप से शहीद सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं अन्य महान विभूतियों के नाम पर विद्यालयों का नामकरण करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस लेख में हम राजकीय विद्यालयों के नामकरण की संपूर्ण नियमावली, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया एवं प्रमुख प्रावधानों की जानकारी सरल भाषा में समझेंगे।
शहीद के नाम से राजकीय विद्यालय का नामकरण
शहीद सैनिकों के नाम पर राजकीय विद्यालयों का नामकरण करने हेतु संबंधित विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी, ग्राम पंचायत अथवा शहरी क्षेत्र होने पर नगर पालिका/नगर निगम/प्राधिकरण की अनापत्ति एवं अनुशंसा आवश्यक होती है। इसके साथ संस्था प्रधान की रिपोर्ट तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) की अनुशंसा भी अनिवार्य है। SCHOOL NAME CHANGE GUIDLINES
विद्यालय नामकरण प्रस्ताव में निम्न दस्तावेज शामिल किए जाते हैं:
- प्रपत्र 7(क)
- बैटल/ऑपरेशनल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट
- सर्विस पार्टिकुलर्स
- ग्राम पंचायत/नगर निकाय की अनुशंसा
- एसएमसी/एसडीएमसी की अनुशंसा
- संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट
इन दस्तावेजों के आधार पर निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है।

विवाद की स्थिति में निर्णय
यदि विद्यालय नामकरण को लेकर एसएमसी, ग्राम पंचायत, शहीद के परिजनों अथवा अन्य पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो संबंधित जिला कलेक्टर की अनुशंसा को मान्य माना जाएगा। SCHOOL NAME CHANGE GUIDLINES
जिला कलेक्टर अपनी अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित कर सकते हैं, जिसमें:
- शिक्षा विभाग
- सैनिक कल्याण विभाग
- पुलिस विभाग
- जिला परिषद
- जनप्रतिनिधि
- एसएमसी/एसडीएमसी
से सुझाव लेकर अंतिम निर्णय किया जाएगा।
किन शहीदों के नाम पर विद्यालय नामकरण किया जा सकता है
केवल आजादी के बाद विभिन्न युद्धों एवं ऑपरेशनों में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर ही राजकीय विद्यालयों का नामकरण किया जा सकेगा।
निम्न श्रेणियों के नाम पर विद्यालय नामकरण नहीं किया जाएगा:
- अग्निवीर
- पुलिस विभाग के शहीद
- प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के शहीद
- आजाद हिन्द फौज के शहीद
- 01.04.1999 से पूर्व के CAPF शहीद
Third Grade DPC Case Update CLICK HERE
एक ग्राम में एक ही शहीद के नाम से नामकरण
यदि किसी विद्यालय भवन का नामकरण पहले से किसी शहीद के नाम पर किया जा चुका है तथा उस ग्राम में अन्य राजकीय विद्यालय संचालित नहीं है, तो उसी विद्यालय का पुनः अन्य शहीद के नाम से नामकरण नहीं किया जाएगा। SCHOOL NAME CHANGE GUIDLINES
यदि ग्राम में कोई विद्यालय उपलब्ध नहीं है, तो शहीद के नाम पर निम्न सार्वजनिक स्थलों का नामकरण प्रस्तावित किया जा सकता है:
- चिकित्सालय
- औषधालय
- राजकीय भवन
- मार्ग
- सार्वजनिक स्थल
विद्यालय चयन की प्राथमिकता
विद्यालय नामकरण हेतु प्राथमिकता इस प्रकार होगी:
- प्राथमिक विद्यालय
- उच्च प्राथमिक विद्यालय
- माध्यमिक विद्यालय
- उच्च माध्यमिक विद्यालय
- राजकीय संस्कृत विद्यालय
यदि ग्राम में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है, तभी उच्च स्तर के विद्यालय का चयन किया जाएगा।
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के नामकरण संबंधी नियम
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के नामकरण में “महात्मा गांधी” नाम यथावत रखा जाएगा तथा उसके बाद शहीद/भामाशाह का नाम जोड़ा जाएगा।
उदाहरण:
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शहीद ____ सिंह
आवेदन प्रक्रिया
शहीद सैनिक के आश्रित अथवा परिजन संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। SCHOOL NAME CHANGE GUIDLINES
आवेदन का निस्तारण FIFO (First In First Out) प्रणाली के आधार पर किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पात्रता जांच के बाद:
- जिला कलेक्टर से प्रपत्र 7(क) जारी करवाएंगे
- पूर्ण प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे
- तत्पश्चात निदेशक शिक्षा विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
विद्यालय नामकरण प्रस्ताव के साथ सामान्यतः निम्न दस्तावेज आवश्यक होते हैं:
- बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट
- ऑपरेशनल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट
- सर्विस पार्टिकुलर्स
- प्रपत्र 7(क)
- ग्राम पंचायत/नगर निगम की एनओसी
- एसएमसी/एसडीएमसी अनुशंसा
- संस्था प्रधान की अनुशंसा
- जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा
- अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र
महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन शहीद के कैजुअल्टी सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर करना आवश्यक है। SCHOOL NAME CHANGE GUIDLINES
स्वतंत्रता सेनानी एवं महान विभूतियों के नाम से नामकरण
स्वतंत्रता सेनानी, महान विभूति, संत, महात्मा, ऐतिहासिक पुरुष, विधायक, सांसद या पूर्व मंत्रियों के नाम से विद्यालय नामकरण का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा सीधे नहीं किया जाएगा।
ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग स्तर पर कार्यवाही की जाएगी तथा विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर के अनुरोध पर शासन स्तर से एनओसी जारी की जा सकती है।
नामकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज (स्वतंत्रता सेनानी मामलों में)
- ताम्र पत्र
- जीवन परिचय
- स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान विवरण
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पेंशन प्रमाण पत्र
- ग्राम पंचायत/नगर निकाय एनओसी
- एसएमसी/एसडीएमसी अनुशंसा
- संभावित स्थानीय प्रतिक्रिया रिपोर्ट
- संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा
विद्यालय परिसरों में मूर्ति एवं नाम पट्टिका संबंधी नियम
राजकीय विद्यालयों में:
- मूर्ति/प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी
- चबूतरे निर्माण की अनुमति नहीं होगी
- खेल मैदान का अलग नामकरण नहीं होगा
- ब्लॉक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं कक्षा-कक्ष पर नाम पट्टिका नहीं लगाई जाएगी
समन्वयन (Merger) की स्थिति में नियम
यदि शहीद, भामाशाह अथवा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से नामांकित विद्यालय का समन्वयन किया जाता है, तो विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। SCHOOL NAME CHANGE GUIDLINES
राजकीय विद्यालयों के नामकरण से जुड़े महत्वपूर्ण आदेश और दिशा निर्देश SCHOOL NAME CHANGE GUIDLINES ORDERS
- SCHOOL NAME CHANGE CONFUSION GUIDELINE 11-12-2016 DOWNLOAD HERE

- SCHOOL NAME CHANGE SAMNAY PRASHASAN VIBHAG ORDER 06-02-2025 DOWNLOAD HERE

- SCHOOL NAME CHANGE SCHOOL SHIKSHA GROUP5-5 20-05-2026 DOWNLOAD HERE

- SCHOOL NAME CHANGE UPDATE OF 08-05-2008 DATE 30-01-2018 DOWNLOAD HERE

- SCHOOL NAMKARAN SCHOOL SHIKSHA GROUP 6 08-05-2008 DOWNLOAD HERE

- SHAHID DANDATA FREEDOM FIGHTER SCHOOL NAME CHANGE 26-11-2013 DOWNLOAD HERE

- SHAHIDO KE NAME SCHOOL NAME CHANGE 12-03-2012 DOWNLOAD HERE

निष्कर्ष
राजकीय विद्यालयों के नामकरण की नियमावली का उद्देश्य विद्यालयों के नामकरण में पारदर्शिता, सम्मान एवं प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना है। विशेष रूप से शहीद सैनिकों के सम्मान में विद्यालयों का नामकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
यदि आप विद्यालय नामकरण हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं शिक्षा विभाग से संपर्क कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।
कृपया यह भी चेक करें -
- राजकीय विद्यालयों के नामकरण की नियमावली | सरकारी स्कूल नामकरण नियम SCHOOL NAME CHANGE GUIDLINES
- DPC LIST : AD JD DD DEO PRINCIPAL VP LECTURER SENIOR TEACHER
- Third Grade DPC Case Update
- 🏠 Complete Process of Filling Online Form in Self Census
- Complete list of all Self Enumeration Questions

