LATEST DA CALCULATOR डीए केलकुलेशन सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, 4% बढ़ाया डीए केंद्र में डीए अर्थात महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने के पश्चात राजस्थान में डीए मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग कभी भी डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी कर सकता है। अभी राजस्थान के कर्मचारियों को 46% डीए प्राप्त हो रहा है। जैसे ही डीए बढ़ोतरी के आदेश होते हैं। राजस्थान में यह 46% से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।
केंद्र सरकार के द्वारा 4 % डीए बढ़ोतरी के आदेश शुक्रवार को किए जा चुके है। अब राजस्थान में भी जल्द ही डीए बढ़ोतरी के लिए वित्त विभाग को मंजूरी मिल जायगी। जिसके बाद वित्त विभाग के द्वारा डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी किये जायंगे। राजस्थान के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त होगा डीए बढ़ोतरी का लाभ एक जनवरी से दिए जाने की तेयारी की जा रही है। जनवरी से मार्च माह तक का डीए कर्मचारियों के जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) में जमा करवाया जा सकता है तथा अप्रेल माह से डीए वृधि का लाभ दिया जा सकता है।
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अगर रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आज 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान करती है, तो फिर उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा. ऐसा होने पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA), बच्चों की शिक्षा भत्ता (Child Education Allowance) के साथ ही परिवहन भत्ता (Transport Allowance) में भी इजाफा देखने को मिलेगा और केंद्रीय कर्मचारियों का टेक-होम वेतन बढ़ जाएगा. मोदी सरकार (Modi Govt) के इस फैसला का फायदा 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. हालांकि, इस संबंध में अभी सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है| LATEST DA CALCULATOR
DA Hike के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हाइक कैलकुलेशन देखें तो, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी को 18,000 रुपये बेसिक-पे मिलता है, तो कर्मचारी का महंगाई भत्ता फिलहाल 46 फीसदी के हिसाब से 8,280 रुपये होता है, वहीं इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अगर 50 फीसदी के हिसाब से गणना करें तो ये बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगा. यानी उसके हाथ में आने वाले वेतन में सीधे तौर पर 720 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा.
अधिकतम बेसिक-पे के आधार पर इसकी कैलकुलेशन करें तो फिर 56,900 रुपये पाने वाले कर्मचारी को 46 फीसदी के हिसाब से DA 26,174 रुपये मिलता है, ये 50 फीसदी होने पर आंकड़ा 28,450 रुपये हो जाएगा. यानी सैलरी में 2,276 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी| LATEST DA CALCULATOR
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SDMC Work Duty Organisation: विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति गठन की सम्पूर्ण रुपरेखा नियमावली और प्रस्ताव लेखन कार्यवाही, अपने विद्यालय में त्रुटी रहित और प्रभावी SDMC का गठन करने की सम्पूर्ण जानकारी इस आलेख में हमारे एक्सपर्ट ने आपको उपलब्ध करवाया हैं |
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश दिनांक: 21.01.15 के द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) तथा कक्षा 1-8 तक के लिये विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) के गठन के आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा कक्षा 1-8 तक की कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड-डे-मील की राशि की प्राप्ति व व्यय का लेखा जोखा पृथक से संधारित किया जायेगा। विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन पूर्व प्रदत्त आदेशों के अनुसार ही होगा।
विद्यालय की विद्यालय विकास योजना प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पूर्व तैयार करना।
2- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करना-
विद्यालय की नामांकन दर आदर्श नामांकन संख्या तक लाना।माध्यमिक स्तर की ड्राप आउट दर 25 प्रतिशत से नीचे लाना।विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिये भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संसाधन उपलब्ध कराना जिससे कि विद्यार्थी एवं विद्यालय के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके तथा विद्यालय का समाज के साथ सह संबंध स्थापित हो सके ।
3- अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में तैयार की गई विद्यालय की योजना को शाला दर्पण में आवश्यक रूप से अपलोड करवाया जाकर उसकी एक प्रति विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना।
4- प्रत्येक 3 माह में विद्यालय योजना की प्रगति शाला दर्पण पर अपलोड करवाकर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना।
माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय भवन के विकास सम्बन्धी कार्य विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा किये जायेंगे। इसके साथ ही RMSA से प्राप्त अनुदान विकास शुल्क एवं अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेनदेन / लेखा-जोखा इस समिति द्वारा संधारित किया जायेगा। विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) तथा अन्य उप समितियों के गठन हेतु संरचना एवं इनके दायित्व शासन की स्वीकृति क्रमांक प.17 (22) शिक्षा 1 / 2016 जयपुर दिनांक 01.07.2016 के क्रम में आंशिक संशोधनोपरान्त एतद् द्वारा निर्धारित किए जाते हैं |
SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
1. School Development and Management Committee (SDMC) की कार्यकारिणी समिति की सरंचना (RMSA गाइडलाइन के अनुसार) –
विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (School Development and Management Committee) की कार्यकारिणी समिति की संरचना RMSA गाइडलाइन के अनुसार
क्र सं
सदस्य विवरण
पद व संख्या
1
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
अध्यक्ष
2
अभिभावकों में से एससी/एसटी समुदाय के प्रतिनिधि
2 सदस्य
3
अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि
2 सदस्य
4
अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि
2 सदस्य
5
सामाजिक विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि
1 सदस्य
6
विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि
1 सदस्य
7
गणित का अध्यापक प्रतिनिधि
1 सदस्य
8
पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि
2 सदस्य
9
आॅडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति (संस्था का लेखा कार्मिक)
1 सदस्य
10
शैक्षिक रूप से पिछड़ेे अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि
1 सदस्य
11
महिला समूहों में से प्रतिनिधि सदस्य
1 सदस्य
12
ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य/शिक्षाविद्
1 सदस्य
13
विज्ञान, मानविकी एवं कला/संस्कृति/क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले (जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत) प्रतिनिधि
1 सदस्य
14
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी
1 सदस्य
15
विद्यार्थी प्रतिनिधि
2 सदस्य
16
विधायक प्रतिनिधि
2 सदस्य
17
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड सदस्य सचिव टीचर) वरिष्ठतम व्याख्याता उमावि में/व0अ0-मावि में
सदस्य सचिव
कुल सदस्य
23
कुल सदस्य = 23 सदस्य
(I) विद्यालय द्वारा नॉन रेकरिंग मद में खरीद करने पर बीईईओ / डीपीसी कार्यालय लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य रूप में मनोनीत किया जाये।
(II) विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के निर्धारित सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य ऐसा हो, जो एसएमसी में भी संदस्य हो एवं कुल SDMC सदस्यों में से कम से कम 50 प्रतिशत महिला सदस्य हों |
(III) SDMC की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल दो शैक्षिक सत्र हेतु होगा। तत्पश्चात् नवीन चयन होगा।
(IV) सत्रारम्भ में SDMC के गठन के लिये साधारण सभा की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाये। उक्त बैठक में साधारणतया सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया जाये। जहां सर्वसम्मति न हो पाये, वहां उपस्थित सदस्यों में से बहुमत की राय को प्राथमिकता दी जावे।
(V) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिये सभाध्यक्ष प्रस्तावित किया जाये जो कि स्थानीय समुदाय से होना चाहिए।
(VI) SDMC गठन के उपरान्त एक बोर्ड तैयार कर सभी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम, पता एवं दूरभाष / मोबाईल नम्बर सर्व साधारण हेतु उपलब्ध कराए जाएं।
महत्वपूर्ण सामग्री आदेश सर्कुलर और अन्य आवश्यक दस्तावेज :-
शाला विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के गठन, कार्य दायित्व, कोरम पूर्ति, प्रस्ताव, कार्य अनुमोदन आदि के संबंध में जानकारी दीजिये?
शाला विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के गठन, कार्य दायित्व, कोरम पूर्ति, प्रस्ताव, कार्य अनुमोदन आदि के संबंध में (श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान ,बीकानेर के परिपत्र दिनांक 6 जुलाई 2016 के संदर्भ में)
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय भवन के विकास संबंधी कार्य एसडीएमसी के द्वारा किए जाएंगे। इसके साथ ही समग्र शिक्षा अभियान से प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क एवं अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेनदेन अथवा लेखा-जोखा इस समिति द्वारा संधारित किया जाएगा।
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति तथा अन्य उप समितियों के गठन हेतु संरचना एवं इनके दायित्व शासन की स्वीकृति क्रमांक प.17 (22) शिक्षा_ 1/ 2016, जयपुर दिनांक 1. 7.2016 के क्रम में आंशिक संशोधन उपरांत एतद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
एसडीएमसी गठन हेतु सामान्य निर्देश
वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार एसडीएमसी में कार्य कारिणी समिति में कुल 23 सदस्य शामिल होंगे जिसमें प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक समिति का अध्यक्ष होगा तथा प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर)/ वरिष्ठतम व्याख्याता उच्च माध्यमिक विद्यालय में ) वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक विद्यालय में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे।
1.विद्यालय द्वारा अनावर्ती मद (non-recurring )में खरीद करने पर सी बी ई ई ओ /SMSA कार्यालय के लेखाकार /कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए।
2. एसडीएमसी के निर्धारित सदस्यों में कम से कम 1 सदस्य ऐसा हो जो एसएमसी में भी सदस्य हो एवं कुल एसडीएमसी सदस्यों में से कम से कम 50% महिला सदस्य हो।
3.एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल दो शैक्षिक सत्र हेतु होगा तत्पश्चात नवीन कार्यकारिणी हेतु निर्वाचन होगा।
4.सत्रारंभ में एसडीएमसी के गठन के लिए साधारण सभा की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जानी चाहिए उक्त बैठक में साधारणतया सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया जाए जहां सर्वसम्मति न हो वहां उपस्थित सदस्यों में से बहुमत की राय को प्राथमिकता दी जाए। SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
5 .प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभा अध्यक्ष प्रस्तावित किया जावे जो कि स्थानीय समुदाय से होना चाहिए।
6.एसडीएमसी गठन के बाद एक बोर्ड तैयार कर सभी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम ,पता ,दूरभाष अथवा मोबाइल नंबर सर्वसाधारण हेतु उपलब्ध कराए जाएं।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निम्न उदेश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करना –
कक्षा नौ व दस का सकल नामांकन दर बढ़ाना l
माध्यमिक स्तर की ड्राप आउट दर 25 प्रतिशत से निचे लाना l
विद्यार्थियों में जीवन कौशल का विकास करना l
वियालय में आई सी टी का उपयोग सुनिश्चित करना l
समुदाय की सह-भागिता सुनिश्चित करना l
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से प्राप्त राशि का रिकॉर्ड संधारण करना l
समिति अपने कोष का उपयोग Recurring and Non-Recurring मद में कर सकेगी l
समिति भारत सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार व्यय कर सकेगी l
समिति द्वारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए सभी गतिविधियों की योजना बनाना, यू डाइस का डाटा एकत्रित करना, योजना की क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग आदि का कार्य करेगी l
विद्यालय स्तर पर निर्माण संबंधी कार्य तथा शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु संबंधित सभी कार्य करेगी l
समिति की प्रत्येक मीटिंग में नियमित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन कराया जाएगा l
समिति सभी गतिविधियों की प्रगति की सूचना नियमित रूप से ब्लॉक में जिले के अधिकारियों को प्रेषित करेगी l
समिति की पाक्षिक बैठक रखी जाएगी l
समिति की मीटिंग हेतु प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को लिखित में सूचित किया जाएगा l
बैंक खाते से लेनदेन समिति के अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाएंगे l किसी भी स्थिति में एकल हस्ताक्षर से बैंक से लेन देन नहीं किया जाएगा l SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
यह भी देखें :विद्यालय प्रबन्धन समिति SMC के गठन, संविधान और अध्यक्ष बदलने सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ क्लिक करें
विद्यालय विकास
विद्यालय की विकास योजना प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पूर्व तैयार करना।
समग्र शिक्षा अभियान के निम्नांकित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करना।
विद्यालय की नामांकन दर आदर्श नामांकन संख्या प्राप्त करना।
माध्यमिक स्तर की ड्रॉपआउट दर 2.5% से नीचे लाना।
विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संसाधन उपलब्ध कराना जिससे कि विद्यार्थियों में विद्यालय के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके तथा विद्यालय का समाज के साथ संबंध स्थापित हो सके।
प्रत्येक तीन माह में विद्यालय विकास की या विद्यालय योजना की प्रगति शाला दर्पण पर अपलोड करवा कर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना।
एसडीएमसी के खाते में प्राप्त राशि का रिकॉर्ड संधारण किया जाना।
समिति अपने कोष का उपयोग आवृत्ति (recurring )/अनावर्ती (non recurring) मद में कर सकेगी।
समिति केंद्र अथवा राज्य सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार व्यय कर सकेगी।
बैंक खाते से लेन-देन समिति के अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाएंगे समिति की प्रत्येक बैठक में नियमित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन कराया जाएगा।
एसडीएमसी की सलाह से ही विद्यालय की वार्षिक सहायता, भामाशाह/जनसहयोग राशि , विद्यार्थी कोष तथा विकास शुल्क का उपयोग किया जाएगा। SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
बैठकों का आयोजन 👇
कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक अमावस्या को रखी जाएगी जिसका कोरम न्यूनतम 50 % कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति से ही पूर्ण होगा।
अति आवश्यक होने पर विद्यालय हित में कभी भी एसडीएमसी बैठक का आयोजन किया जा सकेगा।
समिति की कार्यकारिणी की बैठक हेतु प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को 2 सप्ताह पूर्व लिखित में अथवा एस एम एस द्वारा सूचित किया जाएगा।
समिति की सभी गतिविधियों की प्रगति की सूचना प्रत्येक तीन माह में शाला दर्पण पर अपडेट की जाएगी।
एसडीएमसी की प्रत्येक बैठक के कार्यवाही विवरण का संधारण निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से एक रजिस्टर में संधारित किया जाएगा जैसे बैठक आयोजन की दिनांक ,सभा अध्यक्ष का नाम ,बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या ,बैठक में लिए गए प्रस्ताव विवरण या प्रस्तुतीकरण ,प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों की संख्या , प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों में महिलाओं की संख्या … (निर्धारित प्रपत्र)
एस. डी. एम. सी. की प्रत्येक बैठक के कार्यवाही विवरण का संधारण निम्नलिखित प्रारूप में नियमित रूप से एक रजिस्टर में किया जाएगा-
बैठक की दिनांक
सभाध्यक्ष का नाम
बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या
बैठक में लिये गये प्रस्ताव
प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों की संख्या
प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों में महिलाओं की संख्या
3. उप समितियों का गठन एवं दायित्व :
(अ) विद्यालय भवन उप समिति (School Building Committee) की संरचना :
प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक = अध्यक्ष
पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि = 1 सदस्य
अभिभावक प्रतिनिधि = 1 सदस्य
निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी / तकनीकी व्यक्ति (JEN, RMSA/SSA) = 1 सदस्य
लेखा / ऑडिट शाखा का प्रतिनिधि व्यक्ति (संस्था का लेखा कार्मिक) = 1 सदस्य
प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर) (वरिष्ठतम व्याख्याता उमावि में / वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक-मावि में) = 1 सदस्य सचिव
(अ) विद्यालय भवन उपसमिति School Building Committee की संरचनाः
1
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
अध्यक्ष
2
पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि
1 सदस्य
3
अभिभावक प्रतिनिधि
1 सदस्य
4
निर्माण कार्य से जुडे अनुभवी/तकनीकी व्यक्ति JEN RMSA/SSA।
1 सदस्य
5
लेखा/Audit शाखा का प्रतिनिधि व्यक्ति (संस्था का लेखा कार्मिक)
1 सदस्य
6
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर)
सदस्य सचिव
इस प्रकार 6 सदस्यों की यह विद्यालय भवन उप समिति होगी। SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
भवन उप समिति के कार्य :-
भवन निर्माण एवं मेजर रिपेयर हेतु योजना बनाना विद्यालय भवन का प्रबन्धन एवं संचालन, मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण रिपोर्टिंग, लेखों का संधारण, लेखों की मासिक रिपोर्ट बनाना आदि कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होगी, जिसकी रिपोर्ट SDMC को नियमित रूप से की जायेगी।
वह समिति निर्माण कार्यों को वित्तीय नियमानुसार अनुबंध पर करवा सकेगी अथवा स्वयं भी कर सकेगी।
विद्यालय भवन उप समिति जो कि भवन निर्माण एवं मेजर रिपेयर हेतु योजना बनाने का, विद्यालय भवन का प्रबंधन एवं संचालन , मॉनिटरिंग पर्यवेक्षण, रिपोर्टस लेखों का संधारण ,लेखों की मासिक रिपोर्ट बनाना आदि के लिए जिम्मेदार होगी जिसकी रिपोर्ट एसडीएमसी को नियमित रूप से की जाएगी। यह समिति निर्माण कार्यों को वित्तीय नियम अनुसार अनुबंध पर करवा सकेगी अथवा स्वयं भी कर सकेगी
प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक अध्यक्ष तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ व्याख्याता वह माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
साथ ही पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का एक प्रतिनिधि व एक अभिभावक प्रतिनिधि , निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी अथवा तकनीकी व्यक्ति (JEN SMSA ) यह भी सदस्य होंगे, इसके अलावा लेखा, ऑडिट शाखा का प्रतिनिधि ( संस्था का लेखा कार्मिक ) होगा।
(ब) शैक्षिक उप समिति (School Academic Committee) की संरचना :
प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक = अध्यक्ष
अभिभावक प्रतिनिधि = 1 सदस्य
निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ : i) विज्ञान या गणित ii.) मानविकी iii.) कला / संस्कृति / क्रांपट / खेलकूद iv) भाषा विशेषज्ञ = 4 सदस्य
प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत विद्यार्थी = 1 सदस्य
प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर) (वरिष्ठतम व्याख्याता उमावि में / वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक मावि में) =1 सदस्य सचिव
1
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
अध्यक्ष
2
अभिभावक प्रतिनिधि
1 सदस्य
3
निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक सदस्य (विज्ञान या गणित/मानविकी/कला/संस्कृति/क्राफ्ट/खेलकूद/भाषा विशेषज्ञ)
4 सदस्य
4
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत विद्यार्थी
1 सदस्य
5
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर)
सदस्य सचिव
शैक्षिक उप समिति के कार्य :
शैक्षिक गतिविधियों की कार्य योजना निर्माण तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन , मूल्यांकन , रिपोर्टस की समीक्षा, सुझावों का परीक्षण का कार्य करेगी तथा आगामी कार्य योजना में शैक्षिक मुद्दों से संबंधित विचारों को शामिल करने हेतु अनुशंसा करेगी।
शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु समय बद्ध कार्य योजना निर्माण और क्रियान्वयन, शैक्षिक समंको का विश्लेषण एवं निम्न उपलब्धि के क्षेत्रों में सम्बलन हेतु कार्य योजना प्रस्तुत करने का कार्य इस शैक्षिक उप समिति के कार्य होगें।
शैक्षिक उप समिति में कुल 8 सदस्य होंगे जिसमें प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक इस समिति का अध्यक्ष होगा तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठतम व्याख्याता व माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठतम अध्यापक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे इसके अलावा अभिभावक प्रतिनिधि तथा विज्ञान, गणित मानविकी ,कला ,संस्कृति, क्राफ्ट खेलकूद ,भाषा विशेषज्ञ व प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत विद्यार्थी इसके सदस्य होंगे।
आपसे सहयोग की अपील
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आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी नवीन जानकारी जरूर देखें
KHEL KOOD PRATIYOGITA EXCEL PROGRAM Ummed Tarad : Sports District Level State Level Excel Program Ummed Tarad / जिला व राज्य स्तरीय स्कुल खेलकूद प्रतियोगिता फॉर्म एक्सल प्रोग्राम :-खेलकूद / क्रीडा प्रतियोगिता सम्बन्धीखिलाड़ी (छात्र) योग्यता प्रमाण पत्र जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु Excel Utility आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं | इस प्रोग्राम में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटी या कमी हो तो आप हमें जरूर अवगत करवाए | Sports District Level State Level Excel Program Ummed Tarad में आप कम समय में जिला व राज्य स्तरीय स्कुल खेलकूद प्रतियोगिता के फॉर्म तैयार कर सकते हैं |
🟣खेल कूद प्रतियोगिता हेतु एक्सल प्रोग्राम🟣
श्री उम्मेद तरड
अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायमलवाड़ा, बापिणी-फलोदी
Sports District Level State Level Excel Program Ummed Tarad
निष्कर्ष : यहाँ बड़ी मेहनत करके आपके लिए बेहतरीन Sports District Level State Level Excel Program Ummed Taradआपके लिए बनाया हैं और हमारी टीम शाला सुगम ने आपके लिए इस Sports District Level State Level Excel Program Ummed Tarad को आपके लिए सुलभ उपलब्धता के लिए अपलोड करवाया | अत : आपसे आग्रह हैं आप इस पोस्ट को अपने मित्रो और साथियों तक जरूर शेयर करें और अधिकाधिक इस प्रोग्राम का उपयोग करें |
Baseline Test आधार रेखा मूल्यांकन तब लिया जाता है जब कोई बालक सी सी ई शिक्षा प्रणाली से प्रथम बार जुडता है या लम्बे समयांतराल बाद वापस विद्यालय से जुडता है तो अध्यापक उसके साथ कुछ दिन (लगभग 5 से 7 दिन) कार्य करे व उसके आधार पर उसका परीक्षण करे कि वह बालक कक्षा शिक्षण में किस स्तर पर कार्य करवाये जाने के योग्य है। अथार्त हम इसे बालक के स्तर निर्धारण की प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ हम आपके लिए शिक्षक बंधुओ द्वारा तैयार Baseline Assessment Model Papers लेकर आये हैं |
आधार रेखा मूल्यांकन एवं पदस्थापन की प्रक्रिया Baseline Assessment Model Papers:
किसी कक्षा में नामांकित सभी बच्चों का स्तर शैक्षिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न होता है। स्तर की इसी भिन्नता को आकलन टूल की सहायता से जानना आवश्यक है। इस आकलन की प्रक्रिया से बच्चों का अधिगम स्तर एवं कक्षा स्तर का निर्धारण होता है जिससे प्रत्येक बच्चे के साथ उसके कक्षा एवं अधिगम स्तर के अनुसार कार्य आरम्भ कर सम्बन्धित टर्म/सत्र के अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके यथा कक्षा 5 में नामांकित बच्चों का स्तर यदि न्यून पाया जाता है तो उन बच्चों के साथ अतिरिक्त कार्य करते हुए आर.टी.ई. की धारा 24 ( 1) (घ) के अनुसार शिक्षक न्यून स्तर वाले बच्चों को कक्षा स्तर तक लाएं एवं आगामी कार्य करवाते हुए स्तर में सुधार करें। यह कार्य प्रत्येक शिक्षक (जो कक्षा 1 से 5 मे पढ़ाता है) को करना है जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी व गणित के बुनियादी कौशलों (भाषा में पढ़ना और लिखना तथा गणित में संख्या ज्ञान संक्रियाओं) को ध्यान में रखते हुए न्यून स्तर वाले बच्चों के साथ स्तर उन्नयन हेतु सतत् रूप से शिक्षण कार्य करते हुए सुधार के प्रयास आवश्यक है। आधार रेखा मूल्यांकन/पदस्थापन हेतु विद्यालय पुनः खुलने के प्रथम पखवाड़े में बच्चों के साथ पूर्व की कक्षा के कार्यों का दोहरान कार्य करवाने के पश्चात एक व्यापक कार्य पत्रक/प्रश्न -पत्र (प्लेसमेन्ट टूल) द्वारा बच्चों का आकलन किया जाना है। इस आकलन के आधार पर बच्चों को दो समूह निर्धारित किये जाने हैं, समूह-1 में वे बच्चे जो कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता रखते हैं और समूह-2 में वे बच्चे जो कक्षा स्तर से न्यून दक्षता वाले हैं। यहाँ शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है वह बालकेन्द्रित शिक्षण करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा समूह-2 के बच्चों के साथ अतिरिक्त कार्य करते हुए समूह-1 में लाने का अधिकतम प्रयास करें। पूर्व के वर्षों में नवप्रवेशित विद्यार्थियों का आधार रेखा मूल्यांकन किया जाता था जबकि पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों का पूर्व की कक्षा के सतत् आकलन के आधार पर आकलन किया जाता रहा है। सत्र 2020-21 में कोविड-19 के प्रभाव के कारण विद्यालयों में विद्यार्थी लम्बे समय से नहीं आने के कारण सीखने-सिखाने की प्रक्रिया बाधित हुई है। अतः ऐसे में Summer Loss के कारण विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रारम्भ होने के समय अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का आधार रेखा आकलन प्रपत्र तैयार करते हुए मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।
उक्त आधार रेखा आकलन प्रपत्र की जाँच कर उसे विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में आवश्यक रूप से संधारित किया जाना है। आधार रेखा मूल्यांकन करने के पश्चात शिक्षक द्वारा उनके साथ सतत् रूप से कार्य करते हुए निश्चित समयान्तराल पर पदस्थापन द्वारा बच्चे की स्थिति / स्तर का आकलन किया जावें। इसकी जानकारी समय-समय पर अभिभावक को अनिवार्य रूप से दी जावे इस हेतु आकलन कार्य पत्रकों को भली भाँति जाँचकर, अशुद्धियों को रेखांकित/गोला करके, त्रुटि सुधार करवाते हुए अभिभावकों के हस्ताक्षर हेतु बच्चे के साथ घर भेजा जाना चाहिए। आगामी कार्यदिवस में बच्चों से प्राप्त कार्य पत्रकों को एकत्र करते हुए पोर्टफोलियो में संधारित करते हुए निर्धारित दस्तावेजों में दर्ज किया जावें।
किसी कक्षा में नामांकित बच्चों का कक्षा स्तर व कक्षा स्तर से न्यून की स्थिति का संधारण अध्यापक द्वारा योजना प्रारूप/डायरी और कक्षावार टर्मवार आकलन अंकन पुस्तिका (चैकलिस्ट) में विषयवार किया जाना है। इसी प्रकार प्रत्येक योगात्मक आकलन पश्चात भी पदस्थापन करते हुए संधारित किया जाना है आधार रेखा मूल्यांकन/पदस्थापन, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योगात्मक मूल्यांकन / आकलन के पदस्थापन की प्रविष्टियां वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका में निर्देशानुसार (प्रथम पृष्ठ पर) संधारित की जानी है ।
आधार रेखा आंकलन निम्न तीन परिस्थितियों में लिया जाना आवश्यक समझा जाता हैं –
प्रथम : जब बालक कक्षा 2 या इससे उच्च कक्षा में आयु के आधार पर प्रथम बार प्रवेश ले रहा हैं | चुकि प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाला बालक एक सामान्य बालक होता है और उसका लेवल प्रथम कक्षा के अनुरूप ही होता हैं अत: प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले बालक का आधार रेखा आंकलन लिया जाना उपयुक्त नही रहता हैं |
द्वितीय : जब बालक किसी ऐसे निजी विद्यालय से आये जहाँ SIQE के अंतर्गत CCE आधारित अध्यापन नही चलता हों, तब ऐसे विद्यालय से आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का आधार रेखा आंकलन लिया जाना आवश्यक है।
तृतीय : जब बालक विद्यालय से ड्रॉप आउट रह जाए या बालक विपरीत परिस्थियों (जैसे कविड -19) के कारण अपना नियमित अध्ययन जारी नही रख पाए और बाद में ऐसे बालक विद्यालय से जुड़ते हैं तो उनका आधार रेखा आंकलन लिया जाना आवश्यक समझा जाता है
आधार रेखा मूल्यांकन के बारे में सामान्य निर्देश :
✅ Baseline Test केवल CCE / SIQE प्रक्रिया में लिया जाता है | ✅ Class 1 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए Baseline Test 2023-24 नहीं लिया जाना है | ✅ Class 2 से Class 5 में प्रवेश लेने वाले / क्रमोन्नत होने वाले विद्यार्थियों का ही Baseline Test लिया जाना है | ✅ Class 2 से Class के विद्यार्थियों के लिए भी पर्यावरण विषय का Baseline Test 2023-24 pdf नहीं लिया जाना है क्योंकि पर्यावरण विषय में विद्यार्थी स्वत: ही कक्षा स्तर का ही माना जाता है |
Baseline assessment Model paper
Baseline Assessment Model Papersआधार रेखा मूल्यांकन मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए विषयवार डाउनलोड बटन पर क्लिक करें|
यह सीट ध्यान पूर्वक बनाई गयी है फिर भी Department of school Education & Literacy o f India एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा द्वारा जारी SNA COMPONENT 2023 कम्पोनेंट की मान्य होगा।
एस.एन.ए. पोट्रल पर जारी 306 कम्पोनेंट इस सीट के कालम संख्या 03 एवं 04 में उपलब्ध
Rule
sub rule
NSA HEAD
Sub- HEAD
Remark
1
2
3
4
5
10
1
Support at Pre-Primary Level (Elementary)
Support at Pre-Primary Level (Recurring)
Support to Pre-Primary Level NEW
2
Access & Retention
i
Openin of New/Upgraded school-non Recurring (Elementary)
Penin of new school (NR)
Upgradation of PS to UPS (VI-VIII)
ii
Opening of New/Upgraded schools Recurring (Ele.)
Iii
Opening of New/Upgraded schools Recurring (Secondary)
Recurring Cost Secondary (Previous)
Recurring Cost- Secondary (Previous) (Samagra)
iv
Openinf of New / Upgraded schools Recurring (Hr.secondary)
Recurring COST-Hr. Sec. (1Stream) Previous
V
Adition of Stream in Existing Hr. Secondary Non Recurring
Arts, Commerce. Science
vi
Addition of Stream in Existing Hr. Secondary Recurring
Addtion of stream in Existing Hr.Existing Hr. Sec.(New) (Samagra)
Addtion of stream in Existing Hr.Existing Hr. Sec.(Previous) (Samagra)
3
Foundational Literacy and Numeracy (NIPUN) Bharat)
Foundation literacy and Numeracy (FLN)
Teaching learinig materials for implementation
Teacher resource material /Activity Handbook
4
Netaji subhash chandra bose Awasiya vidyalaya
All activies
5
Infrastructure and Civils Works
i
Surrender/cancellation of civil works
ii
Strengthening of physical infrastructure and establishment of New DIETs(SAMAGRA SHIKSHA)
Additional classroom
boys tiolests
Girls Tooilets (Upto Class VIII)
Drinking Water (Upto Class VIII)
Electrification (Upto Class VIII)
Major Repair
Building Less schools (Primary)
Dilapidated Building (Primary)
Building Less schools (Upper Primary)
Dilapidated Buildingh (Upper Primary)
iii
Strengthening of existing school (secondary)
iv
Strengthening of existing school (Sr. secondary NR)
V
Repairing and Renovations (up to Highest class X OR XII)
Major Repair, Major Repair (Hostels)
6
Trasnport and Escort facility
(i) Transport and Escort Facility (ele.level)
(ii) Transport and Escort Facility (sec.level)
7
RTE Entitlements (Elementary)
A
Free Uniforms
B
Free Texboks
C
Reimbursement of fee against 25% admission under section 12 (1) of RTE Act 2009 ( Entry level)
D
Special Traning for age appropriate admission of out of school children (oosc)
8
Open school system (NIOS/SHOS) for out of school children (OOSC)
Spport to age group 16-19 (up to highest class xii)
9
Community Mobilization (Elementary)
Media& Community Mobilization (elemantary)
10
Training and meeting of smc (elementary)
Traning of SMC
11
Community Mobilization (Secondary)
Media& Community Mobilization (Secondary)
12
Training and meeting of SDMC (SECONDARY)
SDMC TRAINING
13
Support of SCPCR
Support of scpcr (upto Highest Class VII)
14
Quality and innovation interventions
A
CSG (ELEMENTARY)
B
CSG(SECONDARY)
C
LIBRARY GRANT (ELEMENTARY)
D
LIBRARY GRANT (SECONDARY)
E
Sports and Physical Education (Ele)
F
Sports and Physical Education (Sec.)
G
Rashtriya avishkar abhiyan (ele.)
science kit, excursion trip for students within state, mathis kits
Innovative Activities : State Specific Interventions (ele)
Project Innovation (Elementary)(SAMAGRA SHIKSHA)
Teacher Appraisal format (pendics)
Project Innovation (Elementary)(SAMAGRA SHIKSHA)
Ek Bharat shreshth Bharat
Prize distributin cum Annual function Utkrish school
Teacher diary
student diary
online safety and digital learning
gender Audit
Cluster level Mentor developments programme
Open gym and musical instrument
17
Project – Innovative Activities (Secondary and Sr. Secondary)(SAMAGRA SHIKSHA)
yoga olympiad
Ek Bharat shreshth Bharat
Transport voucher for girls
Gyan sankalap portal
Prize distributin cum Annual function Adarsh school
Teacher diary
student diary
PINDICS
online safety and digital learning
gender Audit
Placements Drive
Skill exhibition cum competition
orientatin of district officials
Alumni meet
पूर्व छात्र बैठक
Gyan sankalap portal KRP Training
18
Training for in-service Teachers and head teachers
Training for in-service Teachers and Head Teacher – Integrated Teacher Training(SAMAGRA SHIKSHA)
Nishtha Phase III Training @rs 1000 per teacher ofr procuring pen-drives, printing of modules and high speed data-pack for govt. teachers at secondary level on reimbursement basis and subject of successful
In-service Training (I – VIII)(SAMAGRA SHIKSHA)
19
Academic support through BRC/URC& CRC (Elementary)
Rajasthan Office Related Format : नमस्कार मित्रो, हमे ख़ुशी हैं कि दुबारा यहाँ मिले है| मित्रो यहाँ पर आपके लिए हमारी टीम के सदस्यों द्वारा बनाये और विभागों द्वारा जारी विभिन्न प्रपत्र, फोर्मेट जिन्हें Rajasthan Office Related Format कह सकते हैं, इन्हें आपके लिए उपलब्ध करवाया हैं | आप इन्हें शेयर बटन पर क्लिक करके अपने मित्रो, LDC, UDC, संस्था प्रधानो अथवा अपने सोशल मिडिया प्लेटफोर्म पर जरूर शेयर कीजिए |
अगर आप हमारी प्रपत्र विकसित करने वाली टीम में जुड़ना चाहे तो हमे जरूर लिखें
Rajasthan Office Related Format | कार्यालय उपयोग सम्बन्धी प्रपत्र और फॉर्म डाउनलोड लिंक
वेतन बिलों के साथ DDO द्वारा आयकर के सम्बन्ध में लगाये जाने वाला प्रमाण-पत्र
PDF File
Word File
वार्षिक वेतन वृद्धि 2023 फॉर्मेट –
PDF
EXCEL
Absentee Statement form – अनुपस्थिति विवरण प्रपत्र
वेतन बिलों के साथ DDO द्वारा आयकर के सम्बन्ध में लगाये जाने वाला प्रमाण-पत्र
Excel File
Word File
PDF File
कार्मिकों द्वारा निकाय चुनावों में मतदान करने के प्रमाण-पत्र PDF file
कार्मिकों द्वारा निकाय चुनावों में मतदान करने के प्रमाण-पत्र Word file
अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव – परिशिष्ट अ, ब, स, द
अंतिम वेतन प्रमाण पत्र Last Pay Certificate LPC
कार्यभार हस्तांतरण प्रपत्र Transfer of Charge GA-13
उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रपत्र DL Format
अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र
03 पॉवर हेतु प्रपत्र शिक्षा विभाग राजस्थान
भुगतान पत्र ACQUITTANCE ROLL
ACR Form for Non-Gazetted Employee
ACR Form Gazetted Officer Rajasthan
चिकित्सा राशि बजट व्यक्तिगत बजट मांग प्रपत्र Education Department
अतिरिक्त बजट मांग पत्र शिक्षा विभाग
अतिरिक्त बजट मांग पत्र शिक्षा विभाग (नवीन)
वार्षिक वेतन वृद्धि फॉर्मेट AGI Form 6th Pay Commission
वार्षिक वेतन वृद्धि फॉर्मेट AGI Form 7th Pay Commission
बोनस Sanction Office Order
FY 2015-16
FY 2017-18
FY 2018-19
कर्मचारी मनोनयन-पत्र Employee Nomination Form GA126
FVC Bill Format – Govt for Rajasthan
मदवार व्यय विवरण पत्र – GA 19
मकान किराया भत्ता हेतु आवेदन पत्र HRA Application
Property Statement for Gazetted Officer Prapatra-A
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