Income Tax Slab Rates & Old regime और  New regime में क्या है अंतर

Income Tax Slab Rates & Old regime और  New regime में क्या है अंतर

New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates : सैलरीड क्लास को बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें इनकम टैक्स को लेकर होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश में इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर को समझना। देश में अभी आम आदमी के लिए कितने टैक्स स्लैब हैं? ये कैसे काम करते हैं? आइए जानते हैं-

फिलहाल देश में इनकम टैक्स की दो प्रणाली मौजूद हैं। पहली, जिसे ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab Or Regime) के नाम से जाना जाता है। वहीं साल 2020 में सरकार ने नई टैक्स प्रणाली (New Tax Slab) शुरू की। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने में आसानी करने के लिए ये नई व्यवस्था शुरू की गई थी। देश में हालांकि नई टैक्स  प्रणाली शुरू करने के साथ ही अभी पुरानी टैक्स प्रणाली को भी बरकरार रखा गया है। 

New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates

अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपकी कंपनी ने आपको अभी तक इन्वेस्टमेंट डेक्लेरेशन का फॉर्म दे भी दिया होगा. साथ ही आपको अपना इनकम टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प भी दिया जा रहा है. आपको अभी अपने इंप्लॉयर को ये बताना है कि आप किस टैक्स रिजीम में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे. इस बार के बजट में न्यू टैक्स रिजीम में काफी बदलाव हुए हैं, जिसके बाद अब 7 लाख या इससे कुछ ऊपर की आय वाले टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम को चुनना पसंद कर सकते हैं. ऐसे में आपके लिए भी जरूरी है कि टैक्स फाइलिंग के पहले आइए जानते हैं क्या है नई और पुरानी टैक्स प्रणाली-

ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab)

पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स देय नहीं होता है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स से छूट मिलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो टैक्सपेयर्स को करीब 6.5 लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स से छूट मिल जाती है यानी कि कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। 

ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स का जो रेट लगता है वो खासतौर पर इनकम और इनकम स्लैब पर निर्भर करता है। इसमें उम्र को भी आधार बनाया जाता है। 

New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates

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इनकमटैक्स रेट
2.5 लाख तकशून्य
2.5 लाख से 5 लाख तक5 फीसदी
5 लाख से 10 लाख तक20 फीसदी
10 लाख से ऊपर30 फीसदी
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates

इसके अलावा टैक्स में उम्र के हिसाब से भी कैलकुलेशन होता है। 60 साल से कम की उम्र है तो पुराने टैक्स स्लैब के तहत 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स रेट शून्य रहेगा। वहीं 2.5 से 5 लाख तक इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा और इसमें सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट भी मिलती है। 

वहीं 5 से 7.5 लाख रुपये की आय पर ये टैक्स दर 20 फीसदी है।
7.5 से 10 लाख रुपये तक की आय पर ये टैक्स दर बढ़कर 20फीसदी हो जाती है।
10 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30फीसदी टैक्स लगता है।  

Latest Income Tax Calculation Excel Program By Vijay Prajapat

इसके अलावा अगर टैक्सपेयर की उम्र 60 साल से 79 साल के बीच है, तो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आने पर उन्हें 3 लाख तक इनकम पर टैक्स से छूट है। अगर इनकम 3 से 5 लाख है तो जो टैक्स 5फीसदी देना होगा, 5 से 10 लाख पर 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30फीसदी  टैक्स देय है।  

इसके अलावा अगर उम्र 80 से अधिक है तो फिर 5 लाख तक की कमाई पर शून्य टैक्स देना होता है।


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साल 2020 से शुरू हुए नई टैक्स प्रणाली में टैक्स रेट को कम रखा गया है। नई टैक्स प्रणाली पुरानी से कई मायनों में अलग है। इसमें कम दर के साथ स्लैब ज्यादा हैं। इसके अलावा पुराने टैक्स प्रणाली की तुलना में इसमें कई तरह की छूट और कटौती इसमें नहीं मिलतीं। 

न्यू टैक्स रिजीम में इनकम में इजाफा होने के साथ ही, टैक्स स्लैब बढ़ता जाता है।

SHIVIRA PANCHANG 2023 PDF DOWNLOAD शिविरा पंचांग 2023-24 PDF

इनकमटैक्स रेट
2.5 लाखशून्य
2.5 से 5 लाख5 फीसदी (87A के तहत छूट)
5 से 7.5 लाख10 फीसदी
7.5 से 10 लाख15 फीसदी
10 से 12.5 लाख20 फीसदी
12.5 से 15 लाख25 फीसदी
15 लाख से ज्यादा30 फीसदी
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates

नई टैक्स रिजीम में 87A के तहत दोगुना टैक्स माफ कर रही है सरकार

अगर किसी सैलरीड पर्सन की सालाना आमदनी 7.50 लाख रुपये तक है तो नई टैक्स रिजीम में तो उसे एक रुपये का भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन पुरानी कर व्यवस्था में उसे इनकम टैक्स शून्य करने के लिए 2 लाख रुपये का निवेश दिखाना होगा। आम तौर पर 7.50 लाख रुपये की सालाना सैलरी वाले व्यक्ति के लिए वर्ष में 2 लाख रुपये का निवेश कर पाना आसान नहीं होता है। ऐसे में 2 लाख रुपये से जितनी कम रकम निवेश करेंगे, उतना ज्यादा टैक्स देना होगा।

लेकिन नई टैक्स रिजीम चुनते हैं तो एक रुपये का निवेश किए बिना 7.50 लाख रुपये की सालाना इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाती है। दरअसल, इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 87ए के तहत ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक पर बनने वाला 12,500 हजार रुपये किया जा रहा है। इसी तरह, अब नई टैक्स रिजीम में भी 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये पर बनने वाला 25 हजार रुपये का टैक्स सरकार माफ कर देगी।


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ओल्ड टैक्स प्रणाली में सेक्शन 80 C और 80 D के तहत टैक्सपेयर्स टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में इस तरह की कई छूटों को खत्म कर दिया गया है। यही वजह है कि इस नई टैक्स प्रणाली को बहुत ही कम लोगों ने अपनाया है।  

1. नई टैक्स रिजीम में सालभर में 7.50 लाख रुपये तक की सैलरी पाने वाले टैक्स फ्री हो जाएंगे जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में साल में 5.50 लाख रुपये तक की सैलरी पाने वाले ही टैक्स फ्री हो पाएंगे और किसी का वार्षिक वेतन 5.50 लाख से ज्यादा है तो उन्हें बाकी की रकम को टैक्स बचाने वाले निवेश विकल्पों में लगाना होगा।

2. पुरानी टैक्स रिजीम में निवेश करने पर टैक्स तो बच जाता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर नई टैक्स रिजीम के मुकाबले ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। यानी, पुरानी टैक्स रिजीम में विभिन्न पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, टैक्स सेवर म्यूचुएल फंड्स प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फी आदि पर टैक्स में कुछ छूट तो मिल जाती है, लेकिन टैक्स की दरें ऊंची होती हैं। वहीं, नई टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं।

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जानकारों की मानें तो सैलरी पाने वाले लोगों को नई टैक्स प्रणाली से कोई फायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें उन्हें HRA, LTA , स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली कर छूट नहीं मिलेगी। 

वहीं नॉन-रेजिडेंट के लिए ये नई व्यवस्था फायदेमंद है। क्योंकि वे ज्यादातर छूट का दावा नहीं करते हैं। नई व्यवस्था में कंप्लायंसेज कम हैं और रिटर्न फाइल करना बेहद आसान है। 

Estimate Income Tax 2023 24 For PEEO & All Office By Heera Lal

Comparison of tax rates under New tax regime & Old tax regime for FY 2022-23 (AY 2023-24)


 Slabs
Old Tax RegimeNew Tax Regime
<60 years & NRIs>60 to <80 years> 80 yearsFY 2023-24
₹0 – ₹2,50,000NILNILNILNIL
₹2,50,000 – ₹3,00,0005%NIL5%NIL
₹3,00,000 – ₹5,00,0005%5% (tax rebate u/s 87A is available)5%5%
₹5,00,000 – ₹6,00,00020%20%10%5%
₹6,00,000 – ₹7,50,00020%20%10%10%
₹7,50,000 – ₹9,00,00020%20%15%10%
₹9,00,000 – ₹10,00,00020%20%15%15%
₹10,00,000 – ₹12,00,00030%30%20%15%
₹12,00,000 – ₹12,50,00030%30%20%20%
₹12,50,000 – ₹15,00,00030%30%25%20%
>₹15,00,00030%30%30%30%
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates

What deductions and exemptions are allowed under the new tax regime?

Here is a comparison between the deductions and exemptions available under the new and the old tax regime:

ParticularsOld Tax Regime  New Tax Regime 
   (From 1st April 2023)
Income level for rebate eligibility₹ 5 lakhs₹ 7 lakhs
Standard Deduction₹ 50,000₹ 50,000
Effective Tax-Free Salary income₹ 5.5 lakhs₹ 7.5 lakhs
Rebate u/s 87A₹12,500₹25,000
HRA ExemptionX
Leave Travel Allowance (LTA)X
Other allowances including food allowance of Rs 50/meal subject to 2 meals a dayX
Standard Deduction (Rs 50,000)
Entertainment Allowance and Professional TaxX
Perquisites for official purposes
Interest on Home Loan u/s 24b on: Self-occupied or vacant propertyX
Interest on Home Loan u/s 24b on: Let-out property
Deduction u/s 80C (EPF | LIC | ELSS | PPF | FD | Children’s tuition fee etc)X
Employee’s (own) contribution to NPSX
Employer’s contribution to NPS
Medical insurance premium – 80DX
Disabled Individual – 80UX
Interest on education loan – 80EX
Interest on Electric vehicle loan – 80EEBX
Donation to Political party/trust etc – 80GX
Savings Bank Interest u/s 80TTA and 80TTBX
Other Chapter VI-A deductionsX
All contributions to Agniveer Corpus Fund – 80CCH
Deduction on Family Pension Income
Gifts upto Rs 50,000
Exemption on voluntary retirement 10(10C)
Exemption on gratuity u/s 10(10)
Exemption on Leave encashment u/s 10(10AA)
Daily Allowance
Conveyance Allowance
Transport Allowance for a specially-abled person
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates

कैसे चुनें अपने लिए सही रिजीम

आपको किस रिजीम में कम टैक्स देना पड़ेगा, ये देखने के लिए आप टैक्स कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बनाने के बाद एक नया टैक्स कैलकुलेटर जारी किया था, ताकि टैक्सपेयर्स ये कैलकुलेट कर सकें कि उनकी आय पर किस रिजीम में कितना टैक्स बन रहा है. ये कैलकुलेटर आपको शाला सुगम वेबसाइट पर मिल जाएगा. यहाँ क्लिक करें Estimate Income Tax 2023 24 For PEEO & All Office By Heera Lal

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Latest Income Tax Calculation Excel Program By Vijay Prajapat

Latest Income Tax Calculation Excel Program By Vijay Prajapat

Latest Income Tax Calculation Excel Program By Vijay Prajapat : नमस्कार दोस्तों, इस साल SHALA SUGAM वेब पोर्टल पर अध्यापक श्री विजय कुमार प्रजापत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलनियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर के द्वारा आपके लिए वर्तमान सत्र और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एक शानदार एक्सेल प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें आप कुछ एक प्रविष्टि करने के पश्चात आप अपना टैक्स कैलकुलेशन 89 और अन्य जो प्रपत्र हैं जो आपकी इनकम टैक्स के लिए जरूरी है वह आपको रेडीमेड उपलब्ध हो जाएंगे|

इसलिए आप Latest Income Tax Calculation Excel Program By Vijay Prajapat को डाउनलोड करें और इसका प्रयोग अवश्य करें और इसके साथ ही आप अपने अन्य स्टाफ साथियों के साथ भी आयकर गणना प्रपत्र 2021-22 जरूर साझा करें शाला सुगम वेब पोर्टल आपके लिए हर समय लेटेस्ट अपडेट और जानकारी लेकर आता है अतः आपसे आशा है कि आप इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करेंगे साझा करेंगे धन्यवाद |

Latest Income Tax Calculation Excel Program By Vijay Prajapat

VIJAY KUMAR PRAJAPAT
VIJAY KUMAR PRAJAPAT

श्री विजय कुमार प्रजापत

अध्यापक : राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलनियावास तह. रियां बड़ी जिला- नागौर

Latest Income Tax Calculation Excel Program By Vijay Prajapat

यह प्रोग्राम विशेषकर राजस्थान के सभी शिक्षा’ विभाग के कर्मचारीगण हेतु सरल,सहज,एंव स्मार्ट तरीके से बनाया गया है

1 – GA 55 SHEET

  • दोस्तों सबसे पहले GA55 SHEET में YELLO SHELL में ENTRY करे
  • इसके बाद मार्च माह का वेतन ENTER करे और आपसे संबधित जानकारी का चुनाव करे और आपका GA 55 तैयार है
  • आयकर स्लैब का चयन करे
  • कटौती में GPF,SIP,GPF LOAN,INCOMETAX इत्यादि की entry करे बाकी cell ऑटो जनरेट है BILL NO एंव TV NO MANUAL FEED करे

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 Latest Income Tax Calculation Excel Program By Vijay Prajapat में इस sheet को लॉक किया गया है आप अपना लेवल के अनुसार basic पे देख सकते है !

 यह sheet भी लॉक है आप OLD TAX REGIME और NEW TAX REGIME में आपके लिए कोनसी BETTER है का चुनाव कर सकते है

 इस sheet में आयकर विभाग द्वारा जिस धारा की छूट GA 55 के अलावा है तो DARK cell में entry करे|

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 इस sheet में आयकर विभाग द्वारा 70% प्रकार की छूट नहीं है केवल NPS कर्मचारी अंशदान की छूट ले सकता है

 यदि आपने GA55 कम्पलीट भर दिया है तो इसमें माह का चुनाव करके अपनी माहवार वेतन पर्ची print ले सकते है

यह भी देखें 


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Estimate Income Tax 2023 24 For PEEO & All Office By Heera Lal

Estimate Income Tax 2023 24 For PEEO & All Office By Heera Lal

Eetimate-Income-tax-2023-24-for-PEEO-All-Office By Heera Lal : श्री हीरा लाल जी द्वारा विकसित लेटेस्ट और अपडेटेड एक्सल प्रोग्राम Estimate Income Tax 2023 24 For PEEO & All Office By Heera Lal यहाँ अपलोड किया गया हैं, जिसे आप DOWNLOAD बटन पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं | आपसे आग्रह हैं कि आपको इस एक्सल प्रोग्राम में कोई सहायता या कमी नजर आये तो आप यहाँ COMMENT करें 👈🏿

Eetimate-Income-tax-2023-24-for-PEEO-All-Office By Heera Lal 2023-24 वितीय वर्ष का अनुमानित आयकर गणना प्रपत्र तैयार करे

  • Prepare 01 Employee to 100 Employees Income Tax calculation in one sheet
  • Very Easy to Use
  • *Create by Heera lal Jat Excel Guru
HEERA LAL JAT
Budget Proposal Estimated Year 2023 24 By Heera Lal

श्री हीरा लाल जाट

वरिष्ट अध्यापक : राजकीय महात्मा गाँधी विद्यालय बर (पाली)

Eetimate-Income-tax-2023-24-for-PEEO-All-Office By Heera Lal

Eetimate-Income-tax-2023-24-for-PEEO-All-Office
Eetimate-Income-tax-2023-24-for-PEEO-All-Office

श्री हीरा लाल जाट द्वारा विकसित लेटेस्ट और अपडेटेड एक्सल प्रोग्राम निम्न DOWNLOAD बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं |

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UPDATED ON : 04/12/2023

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इस एक्स्ल प्रोग्राम का किस प्रकार उपयोग करना हैं आदि जानने के लिए नीचे वीडियो देखें :-


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अन्य एक्सल एक्सपर्ट के एक्सल प्रोग्राम यहाँ उपलब्ध हैं-

👉 श्री हीरा लाल जाट के एक्सल प्रोग्राम CLICK HERE

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INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE BY UMMED TARAD 2023-24

INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE BY UMMED TARAD 2023-24

यहाँ आपकी सुविधा के लिए राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के कार्मिको के लिए श्री उम्मेद तरड द्वारा तैयार लेटेस्ट INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE BY UMMED TARAD आयकर गणना सोफ्टवेयर अपलोड किया गया हैं | जिसे आप नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाऊनलोड कर सकते हैं | INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE BY UMMED TARAD, उम्मेद तरड एक्सल प्रोग्राम इसके अलावा आप श्री हिरा लाल जाट द्वारा तैयार आयकर गणना का एक्सल प्रोग्राम भी उपयोग में ले सकते हैं

INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE BY UMMED TARAD सोफ्टवेयर की मदद से आप कुछेक प्रविष्टिया करके बेहतरीन आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर सकते हैं | आपसे आग्रह हैं कि नये कार्मिक के लिए गणना प्रपत्र तैयार करने के लिए आप हर बार नया सोफ्टवेयर डाउनलोड करके गणाना करें| और UMMED TARAD EXCEL SHEETS, उम्मेद तरड एक्सल प्रोग्राम सोफ्टवेयर लिंक को अधिकतम साथियों तक शेयर कीजिए |

🌟 आयकर गणना प्रोग्राम (वित्तीय वर्ष 2023-24) 🌟

  • 🔥 बेहद आसान कुछ ही पूर्तियां करके तैयार करें नई तथा पुरानी Regime के साथ तुलनात्मक रूप से वित्तीय वर्ष 2023-24 (आयकर गणना निर्धारण वर्ष/A.Y. 2024-25) का आयकर गणना प्रपत्र।
  • 🔥HRA कैलकुलेटर तथा आवश्यक रेसिप्ट
  • 🔥 Form -16
  • 🔥 Form 10 E [U/S 89(1)]
  • 🔥 व्यक्तिगत के साथ किसी DDO द्वारा अपने कार्यालय के अधीन समस्त कार्मिकों की एक साथ गणना की भी सुविधा।

SOFTWARE BY

ummed tarad
ummed tarad

Mr. Ummed Tarad, Teacher

GSSS Raimalwada, Jodhpur

Mob. No.-9166973141
Email Add.-[email protected]



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INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE BY UMMED TARAD 2023-24
INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE BY UMMED TARAD

(कर निर्धारण वर्ष 2023-24)

श्री उम्मेद तरड

INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE GOVT EMPLOYEE AND POLICE

  • 📚 Tuition Fee Rebate Under 80C
  • 🌻 आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80 सी के तहत ट्यूशन शुल्क की राशी से कर लाभ क्लेम किया जा सकता है जो की कर लाभ की राशि प्रति वर्ष धारा 80 सी की समग्र सीमा 1.5 लाख रुपये सीमा में है।
  • 🫴 कितने बच्चों के लिए कर लाभ ? लाभ दो बच्चों के लिए भुगतान की गई फीस के लिए लागू होता है। इसलिए अगर किसी दंपत्ति के चार बच्चे हैं, तो दोनों कर लाभ का दावा कर सकते हैं क्योंकि दोनों की दो बच्चों की अलग-अलग सीमा होती है।
  • 🫴 क्या सभी संस्थान छूट हेतु पात्र हैं? भारत में स्थित किसी भी पंजीकृत विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के समय या कभी भी वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की जाने वाली ट्यूशन फीस कर लाभ के लिए योग्य है।
  • 🫴 किस प्रकार की शिक्षा ? किसी भी प्ले स्कूल की गतिविधियों, प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं, कॉलेज डिग्री सहित पूर्णकालिक शिक्षा होनी चाहिए। संस्था निजी या सरकारी हो सकती है।

आप शिक्षा जगत के तीव्र अपडेट के लिए इस व्हाट्सएप्प चैनल को जरूर Follow कर लेवें।
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सभी प्रोग्राम 28/10/2023 को अपडेट किये हुए हैं |

FOR SINGLE EMPLOYEE I-TAX EXCEL SHEET SOFTWARE DOWNLOAD करने के लिए निम्न ओपन बटन पर क्लिक करें


FOR ALL STAFF I-TAX EXCEL SHEET SOFTWARE DOWNLOAD करने के लिए निम्न ओपन बटन पर क्लिक करें


WITH ALL FORMATS I-TAX EXCEL SHEET SOFTWARE DOWNLOAD करने के लिए निम्न ओपन बटन पर क्लिक करें


हमने इतना अच्छा प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया हैं आपसे अपेक्षा हैं कि आप इस आर्टिकल को सभी तक शेयर कीजिए 🙏✔️

इसी प्रकारकी जानकारी से सम्बंधित और अपडेट नीचे दिए हैं –smile icegif 1

आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2023-24

इस EXCEL प्रोग्राम का उपयोग इस प्रकार लीजिए

NEW TAX SLAB RATES INTRODUCED IN BUDGET 2020:

  • – No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
  • – 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
  • – 10% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 7.5 lacs
  • – 15% Tax on Income between Rs. 7.5 lacs to Rs. 10 lacs
  • – 20% Tax on Income between Rs. 10 lacs to Rs. 12.5 lacs
  • – 25% Tax on Income between Rs. 12.5 lacs to Rs. 15 lacs
  • – 30% Tax on Income above Rs. 15 lacs

OLD TAX SLAB RATES (STILL APPLICABLE:

  • – No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
  • – 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
  • – 20% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 10 lacs
  • – 30% Tax on Income above Rs. 10 lacs

आपके लिए नवीनतम जानकारी –SMILE GIF

INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE GOVT EMPLOYEE AND POLICE BY HEERA LAL

INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE GOVT EMPLOYEE AND POLICE BY HEERA LAL

यहाँ आपकी सुविधा के लिए राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पुलिस विभाग के कार्मिको के लिए श्री हीरा लाल जाट द्वारा तैयार लेटेस्ट INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE FOR GOVT EMPLOYEE AND POLICE BY HEERALAL JAT EXCEL SOFTWARE आयकर गणना सोफ्टवेयर अपलोड किया गया हैं | जिसे आप नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाऊनलोड कर सकते हैं |

HEERALAL JAT EXCEL SOFTWARE सोफ्टवेयर की मदद से आप कुछेक प्रविष्टिया करके बेहतरीन आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर सकते हैं | आपसे आग्रह हैं कि नये कार्मिक के लिए गणना प्रपत्र तैयार करने के लिए आप हर बार नया सोफ्टवेयर डाउनलोड करके गणाना करें| और इस सोफ्टवेयर लिंक को अधिकतम साथियों तक शेयर कीजिए |

SOFTWARE BY

INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE GOVT EMPLOYEE AND POLICE BY HEERA LAL
INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE GOVT EMPLOYEE AND POLICE BY HEERA LAL
Heera Lal Jat – Sr. Teacher

Mahatma Gandhi Govt. School, Bar, PALI
Mob. 9001884272
[email protected]
चन्डावल नगर, तह. – सोजत, जिला – पाली


Income Tax Software fy 2022-23 Dt. 12-12-2022
Income Tax Software fy 2022-23 for Police Dept Dt. 27-11-2022
Income Tax Software fy 2022-23 for Mobile Dt. 25-11-2022

SHALA SUGAM GOOGLE NEWS 1

INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE GOVT EMPLOYEE AND POLICE BY HEERA LAL

📚 Tution Fee Rebate Under 80C

🌻 आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80 सी के तहत ट्यूशन शुल्क की राशी से कर लाभ क्लेम किया जा सकता है जो की कर लाभ की राशि प्रति वर्ष धारा 80 सी की समग्र सीमा 1.5 लाख रुपये सीमा में है।

🫴 कितने बच्चों के लिए कर लाभ ? लाभ दो बच्चों के लिए भुगतान की गई फीस के लिए लागू होता है। इसलिए अगर किसी दंपत्ति के चार बच्चे हैं, तो दोनों कर लाभ का दावा कर सकते हैं क्योंकि दोनों की दो बच्चों की अलग-अलग सीमा होती है। HEERALAL JAT EXCEL SOFTWARE

Incometax Software 👌
https://rajsevak.com/heera-lal-jat-excel-sheet/

🫴 क्या सभी संस्थान छूट हेतु पात्र हैं? भारत में स्थित किसी भी पंजीकृत विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के समय या कभी भी वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की जाने वाली ट्यूशन फीस कर लाभ के लिए योग्य है।

🫴 किस प्रकार की शिक्षा ? किसी भी प्ले स्कूल की गतिविधियों, प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं, कॉलेज डिग्री सहित पूर्णकालिक शिक्षा होनी चाहिए। संस्था निजी या सरकारी हो सकती है।

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इसी प्रकारकी जानकारी से सम्बंधित और अपडेट नीचे दिए हैं –smile icegif 1

आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2022-23

(कर निर्धारण वर्ष 2023-24)

साभार : हीरा लाल जाट

INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE GOVT EMPLOYEE
INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE FOR GOVT EMPLOYEE AND POLICE BY HEERALAL JAT EXCEL SOFTWARE

NEW TAX SLAB RATES INTRODUCED IN BUDGET 2020:

  • – No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
  • – 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
  • – 10% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 7.5 lacs
  • – 15% Tax on Income between Rs. 7.5 lacs to Rs. 10 lacs
  • – 20% Tax on Income between Rs. 10 lacs to Rs. 12.5 lacs
  • – 25% Tax on Income between Rs. 12.5 lacs to Rs. 15 lacs
  • – 30% Tax on Income above Rs. 15 lacs

OLD TAX SLAB RATES (STILL APPLICABLE:

  • – No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
  • – 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
  • – 20% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 10 lacs
  • – 30% Tax on Income above Rs. 10 lacs

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INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL FOR FY 2022 23 By C P KURMI आयकर गणना प्रपत्र 2022 23

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Income Tax Calculation F.Y. 2022 – 23 in Excel

आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2022 – 23

Fully Automatic Excel Software

INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL FOR FY 2022 23 By C P KURMI

How to use this Utility ::-

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Master Sheet ::-
1. आपको जितने कार्मिकों की आयकर गणना करनी है, सर्वप्रथम उतनी बार वर्कबुक को उनके नाम से Save as कर लेवें।
2. मास्टर शीट में सभी पीले सेल की पूर्ति अवश्य करें।
INCOME TAX CALCULATION By C P KURMI FOR FY 2022 23 IN EXCEL

GA 55 A Sheet ::-
1. आपने GA55A Sheet में Copy/Paste, delete का प्रयोग किया है तो अगले कार्मिक के लिए फ्रेश शीट काम में लें। |
2. GA55A Sheet में Other Allowance/Other Deduction के सेल Unlock है, इनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है।

3. DA arrear में PLArrear भी जोड़ा गया है। बोनस के नीचे Row Heading Cell Unlock है, इनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है।
4. पे मैनेजर से जी.ए. 55 निकालकर अथवा पे पोस्टिंग से Gross Salary, Total Deduction, Net Payment का मिलान कर लेवें। अन्तर आने पर मेन्यूअल रूप से डाटा बदल लें। INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL FOR FY 2022 23 By C P KURMI 
5. NPS Employee के लिए Computation Sheet की Gross Salary में Govt. Contribution Fund की राशि जोड़ी गयी है।
6. दो या दो से अधिक DDO के अधीन सेवा होने पर फॉर्म नं. 16 अलग अलग प्राप्त करने के लिए GA 55 अलग अलग तैयार करना होगा। इसके लिए GA55 में आवश्यक पूर्ति करते हुए शेष Row को खाली छोड़ दें। Other Deduction Sheet में Standard Deduction 0 या 50000 चुनें।
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Other Deduction Sheet ::-
इस शीट में वेतन के अतिरिक्त आय, विभिन्न कटौति विभिन्न जमा राशि/छूट, वेतन के अलावा काटा गया आयकर आदि विवरण लिखा जाना है।Computation Sheet (Old / New Tax Regime) ::-
इस शीट में GA55A तथा Other Dedution का Data स्वतः आयेगा। इस शीट में आपको Edit की अनुमति नहीं है। जो भी परिवर्तन करना है GA55A तथा Other Dedution शीट में ही करे| NPS Employee के लिए सकल आय में Govt. Contribution Pension Fund की राशि जोड़ी गयी है।

Print ::-

GA55A & Tax Sheet को पेपर साइज A4 पर Page Setup किया हुआ है। Old Tax Regime / New Tax Regime में से जिसमें आपको फायदा हो उसे चुने। सीधे दोनों शीट GA55A & Tax Regime Sheet का आगे पीछे प्रिंट लें।

यह वर्कबुक विशेषकर राजस्थान के शिक्षकों की उपयोगिता के लिए तैयार की गई है। संकलन एवं गणना में पूर्ण सावधानी रखी गई है। फिर भी त्रुटि / किसी भी प्रकार की विमिन्नता की स्थिति में आयकर विभाग के नियम ही मान्य है। तैयारकर्ता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
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NEW TAX SLAB RATES INTRODUCED IN BUDGET 2020:
  • – No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
  • – 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
  • – 10% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 7.5 lacs
  • – 15% Tax on Income between Rs. 7.5 lacs to Rs. 10 lacs
  • – 20% Tax on Income between Rs. 10 lacs to Rs. 12.5 lacs
  • – 25% Tax on Income between Rs. 12.5 lacs to Rs. 15 lacs
  • – 30% Tax on Income above Rs. 15 lacs
OLD TAX SLAB RATES (STILL APPLICABLE:
  • – No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
  • – 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
  • – 20% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 10 lacs
  • – 30% Tax on Income above Rs. 10 lacs
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