New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates : सैलरीड क्लास को बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें इनकम टैक्स को लेकर होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश में इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर को समझना। देश में अभी आम आदमी के लिए कितने टैक्स स्लैब हैं? ये कैसे काम करते हैं? आइए जानते हैं-
फिलहाल देश में इनकम टैक्स की दो प्रणाली मौजूद हैं। पहली, जिसे ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab Or Regime) के नाम से जाना जाता है। वहीं साल 2020 में सरकार ने नई टैक्स प्रणाली (New Tax Slab) शुरू की। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने में आसानी करने के लिए ये नई व्यवस्था शुरू की गई थी। देश में हालांकि नई टैक्स प्रणाली शुरू करने के साथ ही अभी पुरानी टैक्स प्रणाली को भी बरकरार रखा गया है।
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates
अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपकी कंपनी ने आपको अभी तक इन्वेस्टमेंट डेक्लेरेशन का फॉर्म दे भी दिया होगा. साथ ही आपको अपना इनकम टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प भी दिया जा रहा है. आपको अभी अपने इंप्लॉयर को ये बताना है कि आप किस टैक्स रिजीम में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे. इस बार के बजट में न्यू टैक्स रिजीम में काफी बदलाव हुए हैं, जिसके बाद अब 7 लाख या इससे कुछ ऊपर की आय वाले टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम को चुनना पसंद कर सकते हैं. ऐसे में आपके लिए भी जरूरी है कि टैक्स फाइलिंग के पहले आइए जानते हैं क्या है नई और पुरानी टैक्स प्रणाली-
ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab)
पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स देय नहीं होता है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स से छूट मिलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो टैक्सपेयर्स को करीब 6.5 लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स से छूट मिल जाती है यानी कि कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है।
ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स का जो रेट लगता है वो खासतौर पर इनकम और इनकम स्लैब पर निर्भर करता है। इसमें उम्र को भी आधार बनाया जाता है।
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इसके अलावा टैक्स में उम्र के हिसाब से भी कैलकुलेशन होता है। 60 साल से कम की उम्र है तो पुराने टैक्स स्लैब के तहत 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स रेट शून्य रहेगा। वहीं 2.5 से 5 लाख तक इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा और इसमें सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट भी मिलती है।
वहीं 5 से 7.5 लाख रुपये की आय पर ये टैक्स दर 20 फीसदी है। 7.5 से 10 लाख रुपये तक की आय पर ये टैक्स दर बढ़कर 20फीसदी हो जाती है। 10 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30फीसदी टैक्स लगता है।
इसके अलावा अगर टैक्सपेयर की उम्र 60 साल से 79 साल के बीच है, तो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आने पर उन्हें 3 लाख तक इनकम पर टैक्स से छूट है। अगर इनकम 3 से 5 लाख है तो जो टैक्स 5फीसदी देना होगा, 5 से 10 लाख पर 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30फीसदी टैक्स देय है।
इसके अलावा अगर उम्र 80 से अधिक है तो फिर 5 लाख तक की कमाई पर शून्य टैक्स देना होता है।
साल 2020 से शुरू हुए नई टैक्स प्रणाली में टैक्स रेट को कम रखा गया है। नई टैक्स प्रणाली पुरानी से कई मायनों में अलग है। इसमें कम दर के साथ स्लैब ज्यादा हैं। इसके अलावा पुराने टैक्स प्रणाली की तुलना में इसमें कई तरह की छूट और कटौती इसमें नहीं मिलतीं।
न्यू टैक्स रिजीम में इनकम में इजाफा होने के साथ ही, टैक्स स्लैब बढ़ता जाता है।
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates
नई टैक्स रिजीम में 87A के तहत दोगुना टैक्स माफ कर रही है सरकार
अगर किसी सैलरीड पर्सन की सालाना आमदनी 7.50 लाख रुपये तक है तो नई टैक्स रिजीम में तो उसे एक रुपये का भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन पुरानी कर व्यवस्था में उसे इनकम टैक्स शून्य करने के लिए 2 लाख रुपये का निवेश दिखाना होगा। आम तौर पर 7.50 लाख रुपये की सालाना सैलरी वाले व्यक्ति के लिए वर्ष में 2 लाख रुपये का निवेश कर पाना आसान नहीं होता है। ऐसे में 2 लाख रुपये से जितनी कम रकम निवेश करेंगे, उतना ज्यादा टैक्स देना होगा।
लेकिन नई टैक्स रिजीम चुनते हैं तो एक रुपये का निवेश किए बिना 7.50 लाख रुपये की सालाना इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाती है। दरअसल, इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 87ए के तहत ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक पर बनने वाला 12,500 हजार रुपये किया जा रहा है। इसी तरह, अब नई टैक्स रिजीम में भी 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये पर बनने वाला 25 हजार रुपये का टैक्स सरकार माफ कर देगी।
ओल्ड टैक्स प्रणाली में सेक्शन 80 C और 80 D के तहत टैक्सपेयर्स टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में इस तरह की कई छूटों को खत्म कर दिया गया है। यही वजह है कि इस नई टैक्स प्रणाली को बहुत ही कम लोगों ने अपनाया है।
1. नई टैक्स रिजीम में सालभर में 7.50 लाख रुपये तक की सैलरी पाने वाले टैक्स फ्री हो जाएंगे जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में साल में 5.50 लाख रुपये तक की सैलरी पाने वाले ही टैक्स फ्री हो पाएंगे और किसी का वार्षिक वेतन 5.50 लाख से ज्यादा है तो उन्हें बाकी की रकम को टैक्स बचाने वाले निवेश विकल्पों में लगाना होगा।
2. पुरानी टैक्स रिजीम में निवेश करने पर टैक्स तो बच जाता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर नई टैक्स रिजीम के मुकाबले ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। यानी, पुरानी टैक्स रिजीम में विभिन्न पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, टैक्स सेवर म्यूचुएल फंड्स प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फी आदि पर टैक्स में कुछ छूट तो मिल जाती है, लेकिन टैक्स की दरें ऊंची होती हैं। वहीं, नई टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं।
जानकारों की मानें तो सैलरी पाने वाले लोगों को नई टैक्स प्रणाली से कोई फायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें उन्हें HRA, LTA , स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली कर छूट नहीं मिलेगी।
वहीं नॉन-रेजिडेंट के लिए ये नई व्यवस्था फायदेमंद है। क्योंकि वे ज्यादातर छूट का दावा नहीं करते हैं। नई व्यवस्था में कंप्लायंसेज कम हैं और रिटर्न फाइल करना बेहद आसान है।
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates
कैसे चुनें अपने लिए सही रिजीम
आपको किस रिजीम में कम टैक्स देना पड़ेगा, ये देखने के लिए आप टैक्स कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बनाने के बाद एक नया टैक्स कैलकुलेटर जारी किया था, ताकि टैक्सपेयर्स ये कैलकुलेट कर सकें कि उनकी आय पर किस रिजीम में कितना टैक्स बन रहा है. ये कैलकुलेटर आपको शाला सुगम वेबसाइट पर मिल जाएगा. यहाँ क्लिक करेंEstimate Income Tax 2023 24 For PEEO & All Office By Heera Lal
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Latest Income Tax Calculation Excel Program By Vijay Prajapat : नमस्कार दोस्तों, इस साल SHALA SUGAM वेब पोर्टल पर अध्यापक श्री विजय कुमार प्रजापत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलनियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर के द्वारा आपके लिए वर्तमान सत्र और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एक शानदार एक्सेल प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें आप कुछ एक प्रविष्टि करने के पश्चात आप अपना टैक्स कैलकुलेशन 89 और अन्य जो प्रपत्र हैं जो आपकी इनकम टैक्स के लिए जरूरी है वह आपको रेडीमेड उपलब्ध हो जाएंगे|
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Latest Income Tax Calculation Excel Program By Vijay Prajapat
श्री विजय कुमार प्रजापत
अध्यापक : राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलनियावास तह. रियां बड़ी जिला- नागौर
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Eetimate-Income-tax-2023-24-for-PEEO-All-Office By Heera Lal : श्री हीरा लाल जी द्वारा विकसित लेटेस्ट और अपडेटेड एक्सल प्रोग्राम Estimate Income Tax 2023 24 For PEEO & All Office By Heera Lal यहाँ अपलोड किया गया हैं, जिसे आप DOWNLOAD बटन पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं | आपसे आग्रह हैं कि आपको इस एक्सल प्रोग्राम में कोई सहायता या कमी नजर आये तो आप यहाँ COMMENT करें 👈🏿
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श्री हीरा लाल जाट
वरिष्ट अध्यापक : राजकीय महात्मा गाँधी विद्यालय बर (पाली)
यहाँ आपकी सुविधा के लिए राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के कार्मिको के लिए श्री उम्मेद तरड द्वारा तैयार लेटेस्टINCOME TAX CALCULATION SOFTWARE BY UMMED TARAD आयकर गणना सोफ्टवेयर अपलोड किया गया हैं | जिसे आप नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाऊनलोड कर सकते हैं | INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE BY UMMED TARAD, उम्मेद तरड एक्सल प्रोग्राम इसके अलावा आप श्री हिरा लाल जाट द्वारा तैयार आयकर गणना का एक्सल प्रोग्राम भी उपयोग में ले सकते हैं
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📚 Tuition Fee Rebate Under 80C
🌻 आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80 सी के तहत ट्यूशन शुल्क की राशी से कर लाभ क्लेम किया जा सकता है जो की कर लाभ की राशि प्रति वर्ष धारा 80 सी की समग्र सीमा 1.5 लाख रुपये सीमा में है।
🫴 कितने बच्चों के लिए कर लाभ ? लाभ दो बच्चों के लिए भुगतान की गई फीस के लिए लागू होता है। इसलिए अगर किसी दंपत्ति के चार बच्चे हैं, तो दोनों कर लाभ का दावा कर सकते हैं क्योंकि दोनों की दो बच्चों की अलग-अलग सीमा होती है।
🫴 क्या सभी संस्थान छूट हेतु पात्र हैं? भारत में स्थित किसी भी पंजीकृत विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के समय या कभी भी वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की जाने वाली ट्यूशन फीस कर लाभ के लिए योग्य है।
🫴 किस प्रकार की शिक्षा ? किसी भी प्ले स्कूल की गतिविधियों, प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं, कॉलेज डिग्री सहित पूर्णकालिक शिक्षा होनी चाहिए। संस्था निजी या सरकारी हो सकती है।
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SOFTWARE BY
Heera Lal Jat – Sr. Teacher
Mahatma Gandhi Govt. School, Bar, PALI Mob. 9001884272 [email protected] चन्डावल नगर, तह. – सोजत, जिला – पाली
Income Tax Software fy 2022-23 Dt. 12-12-2022 Income Tax Software fy 2022-23 for Police Dept Dt. 27-11-2022 Income Tax Software fy 2022-23 for Mobile Dt. 25-11-2022
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🌻 आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80 सी के तहत ट्यूशन शुल्क की राशी से कर लाभ क्लेम किया जा सकता है जो की कर लाभ की राशि प्रति वर्ष धारा 80 सी की समग्र सीमा 1.5 लाख रुपये सीमा में है।
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इसी प्रकारकी जानकारी से सम्बंधित और अपडेट नीचे दिए हैं –
INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL FOR FY 2022 23 By C P KURMI आयकर गणना प्रपत्र 2022 23
Income Tax Calculation F.Y. 2022 – 23 in Excel
आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2022 – 23
Fully Automatic Excel Software
INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL FOR FY 2022 23 By C P KURMI
How to use this Utility ::-
INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL FOR FY 2022 23 By C P KURMI If you have Hindi font problem, then first you should install Hindi font Mfder010.ttf & DerLys010.ttf in your computer.
1. आपको जितने कार्मिकों की आयकर गणना करनी है, सर्वप्रथम उतनी बार वर्कबुक को उनके नाम से Save as कर लेवें।
2. मास्टर शीट में सभी पीले सेल की पूर्ति अवश्य करें।
INCOME TAX CALCULATION By C P KURMI FOR FY 2022 23 IN EXCEL
GA 55 A Sheet ::-
1. आपने GA55A Sheet में Copy/Paste, delete का प्रयोग किया है तो अगले कार्मिक के लिए फ्रेश शीट काम में लें। |
2. GA55A Sheet में Other Allowance/Other Deduction के सेल Unlock है, इनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है।
3. DA arrear में PLArrear भी जोड़ा गया है। बोनस के नीचे Row Heading Cell Unlock है, इनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है। 4. पे मैनेजर से जी.ए. 55 निकालकर अथवा पे पोस्टिंग से Gross Salary, Total Deduction, Net Payment का मिलान कर लेवें। अन्तर आने पर मेन्यूअल रूप से डाटा बदल लें। INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL FOR FY 2022 23 By C P KURMI 5. NPS Employee के लिए Computation Sheet की Gross Salary में Govt. Contribution Fund की राशि जोड़ी गयी है। 6. दो या दो से अधिक DDO के अधीन सेवा होने पर फॉर्म नं. 16 अलग अलग प्राप्त करने के लिए GA 55 अलग अलग तैयार करना होगा। इसके लिए GA55 में आवश्यक पूर्ति करते हुए शेष Row को खाली छोड़ दें। Other Deduction Sheet में Standard Deduction 0 या 50000 चुनें।
INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL FOR FY 2022 23 By C P KURMI
Other Deduction Sheet ::- इस शीट में वेतन के अतिरिक्त आय, विभिन्न कटौति विभिन्न जमा राशि/छूट, वेतन के अलावा काटा गया आयकर आदि विवरण लिखा जाना है।Computation Sheet (Old / New Tax Regime) ::- इस शीट में GA55A तथा Other Dedution का Data स्वतः आयेगा। इस शीट में आपको Edit की अनुमति नहीं है। जो भी परिवर्तन करना है GA55A तथा Other Dedution शीट में ही करे| NPS Employee के लिए सकल आय में Govt. Contribution Pension Fund की राशि जोड़ी गयी है। Print ::- GA55A & Tax Sheet को पेपर साइज A4 पर Page Setup किया हुआ है। Old Tax Regime / New Tax Regime में से जिसमें आपको फायदा हो उसे चुने। सीधे दोनों शीट GA55A & Tax Regime Sheet का आगे पीछे प्रिंट लें।
यह वर्कबुक विशेषकर राजस्थान के शिक्षकों की उपयोगिता के लिए तैयार की गई है। संकलन एवं गणना में पूर्ण सावधानी रखी गई है। फिर भी त्रुटि / किसी भी प्रकार की विमिन्नता की स्थिति में आयकर विभाग के नियम ही मान्य है। तैयारकर्ता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL FOR FY 2022 23 By C P KURMI
INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL FOR FY 2022 23 By C P KURMI
INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL FOR FY 2022 23 By C P KURMI
NEW TAX SLAB RATES INTRODUCED IN BUDGET 2020:
– No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
– 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
– 10% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 7.5 lacs
– 15% Tax on Income between Rs. 7.5 lacs to Rs. 10 lacs
– 20% Tax on Income between Rs. 10 lacs to Rs. 12.5 lacs
– 25% Tax on Income between Rs. 12.5 lacs to Rs. 15 lacs
– 30% Tax on Income above Rs. 15 lacs
OLD TAX SLAB RATES (STILL APPLICABLE:
– No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
– 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
– 20% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 10 lacs
– 30% Tax on Income above Rs. 10 lacs
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