Disease Fitness Certificate of State Employees / राज्य कर्मचारियों के रोग आरोग्य प्रमाण पत्र मान्यता : राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रदत रोग / आरोग्य प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।
Disease Fitness Certificate of State Employees
विषय : राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रदत रोग / आरोग्य प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।
प्रसंग : राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) के पत्र दिनांक 06.12.2022
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राज्य कर्मचारियों उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रदत रोग / आरोग्य प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 03 के अनुसार अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक में सम्मिलित हैं। JOIN FACEBOOK

वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस लागू हैं। अतः आरजीएचएस योजना के अन्तर्गत अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक, चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र / Disease Fitness Certificate of State Employees जारी करने हेतु आदेश क्रमांक प.16 (25) एम.ई./ ग्रुप-1 / 1994 दिनांक 18.05.2012 के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण -पत्र अवकाश स्वीकृति हेतु मान्य है।

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कित्सा प्रमाण पत्र जारी हेतु सक्षम अधिकारी :-
चिकित्सा विभाग के आदेश क्रमांक-.प.1625/एम ग्रुप 1/94, दिनांक-08.01.98 द्वारा विभिन्न अवधि के लिये चिकित्सा अवकाश हेतु चिकित्सा अधिकारी निम्न प्रकार प्राधिकृत किये गये हैं- Disease Fitness Certificate of State Employees
- किसी बहिरंग रोगी (आउट डोर पेशेंट) को अधिकतम 15 दिन की अवधि हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकेगा.
- 30 दिवस तक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/कनिष्ठ विशेषज्ञ/सहायक आचार्य अथवा इसके ऊपर के अधिकारी देने के लिये सक्षम होंगे
- 45 दिवस तक वरिष्ठ विशेषज्ञ पी.एम.ओ./एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर एवं क्रम सं. 2 में वर्णित अधिकारी यदि प्रमाण पत्र सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं अधीक्षक द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो
- 45 दिवस से अधिक अवधि हेतु चिकित्सा प्रमाण-पत्र केवल मेडिकल बोर्ड देगा
अनुमोदित निजी चिकित्सालय के चिकित्सक चिकित्सा प्रमाण पत्र / Disease Fitness Certificate of State Employees जारी करने हेतु निम्नानुसार अधिकृत है (आदेश क्रमांक प 16(25) एम ई/1-1/1994 दिनांक 18.5.2012)-
- 15 दिवस के लिये – चिकित्सा परामर्शदाता
- 30 दिवस तक – वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता
- 45 दिवस तक – वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ
- 45 दिवस से अधिक- मेडिकल बोर्ड
- होम्योपैथिक चिकित्सक 15 दिवस के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र दे सकते हैं
चिकित्सा प्रमाण हेतु सक्षम आयुर्वेद अधिकारी
- किसी बहिरंग रोगी को चिकित्सक 15 दिन की अवधि के लिए
- 15 दिवस के पश्चात् पुनः 7-दिन की अवधि के लिये विभागीय चिकित्सक सक्षम होगा
- 29 दिवस से 45 दिन की अवधि के लिए रोग प्रमाण-पत्र “अ” श्रेणी चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक/जिला आयुर्वेद अधिकारी/सहायक निदेशक/समकक्ष अधिकारी अथवा अन्य उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा, जिसमें मूल अवधि भी सामिल होगी
- 45 दिवस से अधिक अवधि के लिये चिकित्सा प्रमाण-पत्र / Disease Fitness Certificate of State Employees स्वास्थ्य परीक्षण समिति (मेडिकल बोर्ड आयुर्वेद) द्वारा दिया जा सकेगा। स्वास्थ्य परीक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे –
- जिला आयुर्वेद अधिकारी/सहायक निदेशक/प्रभारी रसायन शालाएँ अथवा समकक्ष अधिकारी एवं अन्य उच्च अधिकारी (आयुर्वेद)संबंधित जिले स्थित “अ” श्रेणी चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक संयोजकदो चिकित्सक (अध्यक्ष की सहमति से) आवश्यकता होने पर महिला चिकित्सक सदस्य
- अन्तरंग रोगी के सम्बन्ध में 30 दिन से अधिक के चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु आयुर्वेद ‘अ’ श्रेणी चिकित्सालय के प्रभारी के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक होंगे