DA 38 PERCENTAGE CALCULATION EXCEL SHEET SOFTWARE BY HEERA LAL JAT

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(include Surrender Arrear and unlock sheet also)

फिलहाल ही Da 38% दिनाक 28/09/2022 को वित्त विभाग के आदेश जारी हुए , उक्त आदेश की अनुपालना में आज आप सभी के लिए शानदार एक्सेल सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे है जिसमे कुछ कॉलम की एंट्री करते ही Da Different Statement तैयार हो जाएगा । साथ ही एक पेज में 3 कार्मिकों के एक साथ Statement बनाए जा सकते है और इस एक्सेल में अलग अलग भी तैयार किया जा सकता है ।

इस शीट का उपयोग आप बहुत आसानी से कर सकते है।

  • जैसे ही आप इस शीट को ऑपन करोगे तो आपको मास्टर शीट मिलेगी, मास्टर शीट में कार्मिकों के नाम ,पदनाम,बेसिक, डी.ए. की एट्री करेगें तो डीए डिपरेन्ट शीट में ऑर्डर तैयार मिलेगा।
  • डिपरेन्ट शीट 38 प्रतिशत वाली नाम वाली शीट में पीले कॅलर में सीरीयल नम्बर 01,02,03 या उसके आगे के क्रमांक लगाओगे तो अलग-अलग कार्मिक का नाम प्रदर्शित होगा।
  • एक साथ 3 कार्मिकों का डिपरेन्ट शीट तैयार करने के लिए मास्टर शीट के सीरीयल नम्बर 1,2,4 में एट्री करने पर एक साथ तीन कार्मिकों का डिपरेन्ट शीट तैयार हो जायेगी।
  • वह शीट का नाम डीए 38 प्रतिशत One page 3 employee gSA है।

 

शीट मे किसी प्रकार की त्रुटी होने पर वित्त विभाग एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमों की पालना की जावें।

 

राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अनुदान।
  • सरकार को यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्त विभाग के दिनांक 28-09-2022 के समसंख्यक आदेश के तहत राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 01-07-2022 से 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत की जाएगी।
  • महंगाई भत्ते की गणना के उद्देश्य के लिए ‘पे’ शब्द, निर्धारित स्तरों के पे मैट्रिक्स में बेसिक पे यानी पे ड्रा होगा और इसमें वेतन जैसे विशेष भुगतान या व्यक्तिगत भुगतान आदि के किसी अन्य प्रकार को शामिल नहीं किया जाएगा।
  • मंहगाई भत्ते के खाते में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्च रुपये में किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंश को अनदेखा किया जा सकता है।
  • 01-07-2022 से 30-09-2022 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान सरकार के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी:- (i) 1-1-2004-जीपीएफ खाते से पहले भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए।
  • (ii) उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें 1-1-2004-जीपीएफ2004 के बाद या बाद में भर्ती किया गया था।
  • (iii)स्वायत्त निकायों/पीएसयू/बोर्डों/निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए-जीपीएफ-एसएबी।
  • नकद भुगतान 01-10-2022 से स्वीकार्य होगा। अक्टूबर, 2022 के महीने के लिए वेतन 01-11-2022 को देय होगा

शीट तैयारकर्ता –

श्री हीरा लाल, वरिष्ट अध्यापक
DA 38 PERCENTAGE CALCULATION EXCEL SHEET SOFTWARE BY HEERA LAL JAT

 

SA-1 के सेम्पल प्रश्न पत्र

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