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शिक्षा  विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.12.2018 के द्वारा आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर कम विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 21.04.2016 एवं 24.06.2016 तथा अन्य के अतिक्रमण में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है 

  1. राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 में वरिष्ठ अध्यापक के हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य विषयों के पद संवर्गित है। वर्ष 2016-17 में शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन की प्रकिया में वरिष्ठ अध्यापक के पदों का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.16(3)शिक्षा-2/2011 दिनांक 16.10.2015 (संलग्न परिशिष्ट-1) के अनुसार हैडटीचर/संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय/ प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में संभागवार वितरण संलग्न परिशिष्ट-2 तथा जिलेवार वितरण संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार किया गया। उक्त कम में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण के दौरान वरिष्ठ अध्यापक के पदों का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.16(3)शिक्षा-2/2011 दिनांक 16.10.2015 (संलग्न परिशिष्ट-1) के अनुसार हैडटीचर/संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान् ) में आनुपातिक रूप से संभागवार वितरण परिशिष्ट-2 तथा जिलेवार वितरण परिशिष्ट-3 पुनर्निर्धारित किया जावें।
  2. पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2016-17 में एवं तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष में की जानी थी तथा भविष्य में भी प्रत्येक 02 वर्ष में की जायेगी। मानदण्डों के अनुसार पदों की गणना हेतु रियल टाईम नामांकन को आधार माना जावेगा। तद्नुसार जिस माह स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण हो, उससे पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जावेगा।

(नोट:-यदि स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण मई, जून या जुलाई माह में किया जाता है तो पूर्व सत्र के अंतिम नामांकन को आधार रखा जायेगा। जून या जुलाई से भिन्न अन्य माह में स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण होता है तो पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जावेगा।)

a.जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों/एकीकृत माध्यमिक एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में संस्था प्रधान/हैडटीचर के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है, उन विद्यालयों में संस्था प्रधान/हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक के विषय के अनुसार होगा।
b. जिन एकीकृत माध्यमिक / एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का पद वर्तमान में रिक्त है. उन विद्यालयों में हैडटीचर कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।
c. 150 अथवा उनसे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।
d. नव क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी) के पदसामान्य विषय (50 प्रतिशत) एवं सामाजिक विज्ञान विषय (50 प्रतिशत) के निर्धारित/आवंटित किये जायेंगे।
e. बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संलग्न पुनर्निर्धारित परिशिष्ट-3 पर आवंटित विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की संख्यात्मक सीमा तक बिन्दु संख्या 3(a), 3(b), 3(c) एवं 3(d) के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के विषय आवंटन से शेष जिले के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नामांकन के अनुसार घटते हुये क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। तत्पश्चात इन विद्यालयों को नामांकन के घटते हुए क्रमानुसार बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संलग्न पुनर्निर्धारित परिशिष्ट-3 पर आवंटित विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की संख्यात्मक सीमा तक बिन्दु संख्या 3(a), 3(b), 3(c) एवं 3(d) पर आवंटित पदों को कम करते हुए। वरिष्ठ अध्यापक के पदों का निम्नलिखित विषयों के क्रम में आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जावेगा –

  1. सामाजिक विज्ञान
  2. अंग्रेजी
  3. गणित
  4. विज्ञान
  5. हिन्दी
  6. तृतीय भाषा
  7. सामान्य विषय

नोट- उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक विषय हिन्दी व संस्कृत का पद आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जावेगा कि संबांति विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही संचालित की जा रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक विषय-उर्दु, पंजाबी, सिंधी व गुजराती का पद आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जावेगा कि संबंधित आवंटित विषय संबंधित विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा के रूप में संचालित किया जा रहा है।
प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय में आधार (BASE) स्वीकृत पदों (अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल-1, अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल-2 एवं शारीरिक शिक्षक (ग्रेड-II)) एवं स्वीकृत पदों का संबंध निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा –

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नोट-उपरोक्त के कॉलम संख्या 01 के अनुसार आधार (BASE) स्वीकृत पद ही हमेशा निर्धारित एवं रिक्त होंगे। कॉलम संख्या 02 के मूल पद बाला कार्मिक कॉलम संख्या 01 के स्वीकृत रिक्त पद पर पदस्थापित/समायोजित/स्थानान्तरित होगा। कॉलम संख्या 02 के मूल पद वाले कार्मिक के कार्यग्रहण करते ही विद्यालय का कॉलम संख्या 01 के अनुसार स्वीकृत पद कार्मिक के मूल पद कॉलम संख्या 02 के अनुसार Auto Shift होगा तथा कॉलम संख्या 02 के मूल पद वाले कार्मिक के कार्यमुक्त होते ही विद्यालय का स्वीकृत पद पुनः Auto Shift होकर कॉलम संख्या 01 के अनुसार आधार (BASE) स्वीकृत पदानुसार ही रिक्त रहेगा।

5.उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक (ग्रेड-IIT) लेवल-2 के पदों का विषयवार निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा-

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1. जिले के कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आधे (50 प्रतिशत) विद्यालयों में से वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) विषय-हिन्दी निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुए शेष विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 विषय हिन्दी का पद रेण्डमली निर्धारित किया जावेगा।
नोट:- यह विशेष ध्यान रखा जाना है तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 विषय-हिन्दी का पद केवल उन्हीं विद्यालयों में निर्धारित किया जाना है, जिनमें कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही अध्ययन करवाई जाती है।
2. उपरोक्त विन्दु संख्या 1 से शेष जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों विद्यालयों (जिले के कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आधे (50 प्रतिशत) विद्यालयों) में से वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) विषय-संबंधित तृतीय भाषा निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुए शेष जिन विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में केवल एक तृतीय भाषा संचालित है उनविद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 विषय तृतीय भाषा (विषय-संस्कृत उर्दू/पंजाबी/ सिंधी /गुजराती) के पद का विषय विद्यालय में संचालित तृतीय भाषा स्वीकृत किया जायेगा।

3. बिन्दु संख्या 1 व 2 के अतिरिक्त शेष जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8 में एक से अधिक तृतीय भाषा संचालित) में से उपरोक्त बिन्दु संख्या 5 (3) में कम किए हुए से शेष वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) विषय-संबंधित तृतीय भाषा निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुएशेष विद्यालयों जिनमें कक्षा 6 से 8 मेंएक से अधिक तृतीय भाषा संचालित है ऐसे विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 विषय- तृतीय भाषा (विषय-संस्कृत/उर्दू / पंजाबी/ सिंधी / गुजराती) के पद का विषय विद्यालय में जिस तृतीय भाषा के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है उस तृतीय भाषा का विषय स्वीकृत किया जायेगा। यदि तृतीय भाषा के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या समान हैं रेण्डमली तृतीय भाषा का विषय स्वीकृत किया जायेगा।

4. प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेड- ||| लेवल-द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किया जावेगा। जिलेवार नवीन सीधी भर्ती के समय उत्कृष्ट उप्रावि में उपरोक्त आवंटित अतिरिक्त पदों को कम करके ही शेष पदों की गणना की जावेगी अर्थात् इन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।यह विभाग की अस्थाई व्यवस्था है। इसे स्टाफिंग पैटर्न के विभागीय निर्देशों में स्थाई रिक्ति नहीं मानी जावें।

    1. a) प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल 1 के पदों का निर्धारण आरटीई के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के नामांकन के आधार पर किया जावेगा।
    2. प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में आरटीई के प्रावधानों के अनुसार नामांकन 150 अथवा उससे अधिक होने पर संस्थाप्रधान (हेड टीचर) के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) का पद देय होगा।अन्य प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम अध्यापक / प्रबोधक द्वारा सम्पादित कराया जावेगा।
      (नोट:- विद्यालय में अध्यापक/प्रबोधक के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम कार्यरत कार्मिक द्वारा सम्पादित कराया जावेगा।)
    3. जिन विद्यालयों में संविदा कार्मिक यथा शिक्षाकर्मी (वरिष्ठ एवं अतिवरिष्ठ शिक्षाकर्मी सहित), पैराटीचर (महिला, राजीव गांधी, वैकल्पिक इत्यादि), ट्रेनी टीचर कार्यरत है, वहां अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल-1 के पद के स्थान पर संविदा कार्मिक का पद दिया जावेगा। यदि विद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल-1 के पदों की संख्या से ज्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त संविदा कर्मियों को बिन्दु संख्या 11 के अनुसार अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित अन्य निकटस्थ विद्यालय में स्थानान्तरित किया जावेगा।
    4. जिन विद्यालयों में विशेष शिक्षक लेवल-1/ प्रबोधक लेवल-1/कला शिक्षक कार्यरत/नियुक्त हैं, वहाँ अध्यापक (ग्रेड-II)लेवल 1 के पद के स्थान पर विशेष शिक्षक लेवल-1/ प्रबोधक लेवल-1/कला शिक्षक का पद दिया जावेगा। यदि विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक लेवल-1/प्रबोधक लेवल-1/ कला शिक्षक की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक (ग्रेड-III) लेवल-1 के पदों की संख्या से ज्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त विशेष शिक्षक लेवल-1/ प्रबोधक लेवल-1/कला शिक्षक को बिन्दु संख्या 11 के अनुसार अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित अन्य निकटस्थ विद्यालय में स्थानान्तरित किया जावेगा।

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वर्ष 2016-17 में पदों के निर्धारण से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के विधालयों में पृथक से शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत न करके अध्यापक (ग्रेड-II) के स्वीकृत पद पर ही शारीरिक शिक्षक का पदस्थापन किया जाता है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन आवश्यकता के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के कार्य हेतु अध्यापक (ग्रेड-III) के पद के स्थान पर शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III के पद का आवंटन निम्नानुसार किया जावेगा:-

  1. इन पदों का आवंटन सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जावेगा।
  2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 7(a) के पश्चातशेष आवश्यक शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III पदों का आवंटन अध्यापक (ग्रेड-III) के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जावेगा।
  3. 105 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड-|| का पद आवंटित किया जावेगा।
  4. यदि जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कुल कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II,प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) एवं पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) की संख्या जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कुल स्वीकृत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) एवं पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) से अधिक है तो 105 एवं 105 से कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के घटते क्रम में आवश्यक पदों की सीमा तक 101 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III का पद आवंटित किया जायेगा।
  5. बिन्दु संख्या 7(c) एवं 7(d) द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III पद आवंटित जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) कार्यरत है, उनमें शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III के स्थान पर प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) का पद दिया जावेगा।
  6. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी विद्यालय में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) कार्यरत है तो विद्यालयों में कार्यरत प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) को बिन्दु संख्या 11 के अनुसार अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित शारीरिक शिक्षक (ग्रेड-III) की अनुपलब्धता वाले बिन्दु संख्या 7(c) एवं 7(d) द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III पद आवंटितउच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित / स्थानान्तरित किया जावेगा।
  7. बिन्दु संख्या 7(c) एवं 7(d) द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III पद आवंटित उच्च प्राथमिक विद्यालयों से कम नामांकन वाले उप्रावि में पूर्ण कालिक शारीरिक शिक्षक का पद आवंटित नहीं किया जायेगा, इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक शारीरिक शिक्षक का कार्य सम्पादित किया जावेगा।

a) द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत) द्वारा संस्था प्रधान के कार्य के साथ-साथ कक्षा 6 से 8 में अपने संबंधित विषय का शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा परन्तु विद्यालय में अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल-2/ लेवल-1 पद रिक्त होने की स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।
b) अध्यापक ग्रेड-||| लेवल-1 प्राथमिक तौर पर कक्षा 1 से 5 को शिक्षण कार्य करवायेंगे। द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल-2 पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक ग्रेड-।।। (लेबल 1) के अध्यापकों से उनके पास अपेक्षित योग्यता होने पर आवश्यकतानुसार कक्षा 6 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।
c) अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल-2 के अध्यापकों द्वारा प्राथमिक तौर पर कक्षा 6 से 8 में अपने संबंधित विषय का ही शिक्षण कार्य करवाया जायेगा परन्तु विद्यालय में द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापक ग्रेड- ।।l लेवल-2/ अध्यापक ग्रेड-।।।
d) लेवल-1 का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक ग्रेड-।।। (लेबल 2) के अध्यापकों से आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।
e) शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विषयों का शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा।
f) सभी संविदा कार्मिक शैक्षणिक योग्यता एवं आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 5/8 में शिक्षण कार्य करेंगे।
g) जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन 100 से अधिक है, उनमें कला शिक्षा का अलग से पद नहीं दिया जायेगा अपितु इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक कला शिक्षक का कार्य किया जायेगा परन्तु यदि किसी विद्यालय में कला शिक्षक का अध्यापक पूर्व से ही पदस्थापित है तो वहीं उस विद्यालय में कला शिक्षा का शिक्षण करवाएगा।
h) जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन 100 से अधिक है उनमें कार्यानुभव का अलग से पद नहीं दिया जायेगा अपितु इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक कार्यानुभव शिक्षण का कार्य किया जायेगा।” की अभिशंषा के आधार पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जाएंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है, तो वित्त विभाग/ राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त की जावेगी।

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा विषयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात वर्तमान विद्यालय में स्वीकृत पदों पर विभागीय नियमानुसार समायोजन पश्चात् संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत अधिकत्तम ठहराव वाले अध्यापक / कार्मिक को मूल पद एवं विषयवार अधिशेष (Surplus) घोषित किया जाकर अन्य विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार निम्न कमानुसार काउंसलिंग द्वारा पदस्थापित किया जायेगा। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे-

    1. द्वितीय श्रेणी अध्यापक को उनके विषय के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के रूप में कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) के पद पर ही पदस्थापित किया जावेगा।
    2. संविदा पर कार्यरत कार्मिकों (ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी , पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक) कला शिक्षकों को उनके स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही पदस्थापित किया जायेगा।
      (नोट- संविदा पर कार्यरत कार्मिकों (ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक) की काउंसलिंग हेतु मिश्रित वरीयता सूची तैयार की जायेगी।)

  1. विशेष शिक्षक लेवल 1, विशेष शिक्षक लेबल 2 सामान्य विषय, प्रबोधक लेवल 1, प्रबोधक लेवल 2 सामान्य विषय, अध्यापक ग्रेड-||| लेवल 1 एवं अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 2 सामान्य विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को केवल अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 1 के स्वीकृत रिक्त पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही पदस्थापित किया जावेगा।
    (नोट-लेवल 1 एवं लेवल 2 सामान्य विषय के कार्मिकों की काउंसलिंग हेतु मिश्रित वरीयता सूची तैयार की जायेगी। विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड-||| की काउंसलिंग के लिए अलग-अलग वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का कम कमशः विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड-।l रहेगा)
  2. विशेष शिक्षक लेवल 2. प्रबोधक लेवल 2. अध्यापक ग्रेड-||| लेवल 2 के गणित/विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को उनके विषय के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।
  3. विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 2 के सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को उनके मूल विषय के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही केबल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।
  4. पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-||| लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e) द्वारा संबंधित विषय के स्वीकृत पदों पर ही इन्हें पदस्थापित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-||| लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 1 के पद के (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) विरूद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जायेगा ।
  5. पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड- ||| लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में कमशः उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e) एवं 11 (1) द्वारा इन्हें पदस्थापित / समायोजित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 1 के पद (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।
  6. पूर्व में की गई नियुक्तियों में हिन्दी एवं संस्कृत विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2. प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में क्रमश: उपर्युक्त बिन्दु संख्या (e), (1) एवं (g) द्वारा इन्हें पदस्थापित / समायोजित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड- ।।। लेवल 2 के हिन्दी एवं संस्कृत विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को एक-दूसरे (हिन्दी को संस्कृत पर एवं संस्कृत को हिन्दी पर) के मूल विषयों के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) के विरूद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।
    नोट: -बिन्दु संख्या (e), (1), (g) एवं (h) की कियान्वित्ति के लिए लेवल-2 विषय सामाजिक अध्ययन, हिन्दी एवं तृतीय भाषा के कार्मिकों की मिश्रित वरीयता सूची बिन्दु संख्या 17(ii) के अनुसार तैयार कर काउंसलिंग आयोजित की जायेगी।

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a) द्वितीय श्रेणी अध्यापक को उनके विषय के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के रूप में कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) के पद पर ही पदस्थापित किया जावेगा।

b) संविदा पर कार्यरत कार्मिकों (ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी , पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक) कला शिक्षकों को उनके स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही पदस्थापित किया जायेगा।
(नोट- संविदा पर कार्यरत कार्मिकों (ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक) की काउंसलिंग हेतु मिश्रित वरीयता सूची तैयार की जायेगी।)

c) विशेष शिक्षक लेवल 1, विशेष शिक्षक लेबल 2 सामान्य विषय, प्रबोधक लेवल 1, प्रबोधक लेवल 2 सामान्य विषय, अध्यापक ग्रेड-||| लेवल 1 एवं अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 2 सामान्य विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को केवल अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 1 के स्वीकृत रिक्त पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही पदस्थापित किया जावेगा।
(नोट-लेवल 1 एवं लेवल 2 सामान्य विषय के कार्मिकों की काउंसलिंग हेतु मिश्रित वरीयता सूची तैयार की जायेगी। विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड-||| की काउंसलिंग के लिए अलग-अलग वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का कम कमशः विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड-।l रहेगा)

d) विशेष शिक्षक लेवल 2. प्रबोधक लेवल 2. अध्यापक ग्रेड-||| लेवल 2 के गणित/विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को उनके विषय के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

e) विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 2 के सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को उनके मूल विषय के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही केबल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

1) पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-||| लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e) द्वारा संबंधित विषय के स्वीकृत पदों पर ही इन्हें पदस्थापित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-||| लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 1 के पद के (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) विरूद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जायेगा ।

g) पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड- ||| लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में कमशः उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e) एवं 11 (1) द्वारा इन्हें पदस्थापित / समायोजित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 1 के पद (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

h) पूर्व में की गई नियुक्तियों में हिन्दी एवं संस्कृत विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2. प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड-।।। लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में क्रमश: उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e), 11 (1) एवं 11 (g) द्वारा इन्हें पदस्थापित / समायोजित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड- ।।। लेवल 2 के हिन्दी एवं संस्कृत विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को एक-दूसरे (हिन्दी को संस्कृत पर एवं संस्कृत को हिन्दी पर) के मूल विषयों के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) के विरूद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।
नोट: -बिन्दु संख्या 11(e),11(1),11(g) एवं 11(h) की कियान्वित्ति के लिए लेवल-2 विषय सामाजिक अध्ययन, हिन्दी एवं तृतीय भाषा के कार्मिकों की मिश्रित वरीयता सूची बिन्दु संख्या 17(ii) के अनुसार तैयार कर काउंसलिंग आयोजित की जायेगी।

i) पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) एवं प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) को शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों  में ही पदस्थापित किया जावेगा।
(नोट:-पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) एवं प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) की काउंसलिंग के लिए अलग-अलग बरियता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का क्रम कमशः पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा), प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) रहेगा।
j) शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III को प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III के पदों पर ही पदस्थापित किया जायेगा ।

k) विशेष शिक्षकों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 28.3.2018 के अनुसार कम से कम 04. CWSN विद्यार्थियों के नामांकन वाले विद्यालयों में ही तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षकों को पदस्थापित/समायोजित किया जायेगा।
1) अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों (प्रधानाध्यापकों) के संबंधित विषय के संबंधित मण्डल में ही प्रारम्भिक शिक्षा में रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्त पदों से अधिक अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों (प्रधानाध्यापकों) को संयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग को आगामी पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया जायेगा। ऐसे अधिशेष बरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह से कम की अवधि शेष है. उनका पदस्थापन भी काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर किया जावेगा एवं वे तृतीय श्रेणी अध्यापक जो संस्था प्रधान के रूप में पातेय वेतन पर कार्यरत है, विभागीय प्रकियानुसार एवं नियमानुसार उनके अधिशेष होने पर उनका पदस्थापन भी काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर किया जावेगा।
m) अधिशेष (Surplus) अध्यापकों / शैक्षणिक कार्मिकों को आवश्यकतानुसार निम्न वरियता क्रम में अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जायेगा ।
क) उसी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पद पर। (बिन्दु संख्या 11 (a) से 11(1) के क्रमानुसार)
ख) ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में मानदण्डानुसार समायोजन नहीं होने पर उसी पंचायत समिति की अन्य ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में रिक्त्त स्वीकृत पद पर । (बिन्दु संख्या 11 (a) से 11(1) के कमानुसार)
ग) क और ख के अनुसार समायोजन नहीं होने पर जिले की अन्य पंचायत समिति में स्थित विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पद पर (बिन्दु संख्या 11 (a) से 11(1) के क्रमानुसार)
घ) क, ख और ग के अनुसार समायोजन नहीं होने पर उसी संभाग के अन्य जिले में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पद पर। (केवल बिन्दु संख्या 11 (a) के लिए लागू है)नोट:
1. जिले की वरीयता सूची के क्रमानुसार अधिशेष कार्मिक काउन्सलिंग के समय जिस ग्राम पंचायत के विद्यालय से अधिशेष हुए थे उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद का चयन बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (I) के कमानुसार अपने समायोजन/ पदस्थापन हेतु करेगा। यदि उस ग्राम पंचायत के विद्यालयों में बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (I) के क्रमानुसार कहीं भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तो उसी समय अपने ब्लॉक की अन्य ग्राम पंचायत के विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद का चयनबिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (1)के कमानुसार अपने समायोजन/पदस्थापन हेतु करेगा। यदि अपने ब्लॉक के सभी विद्यालयों में बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (I) के कमानुसार कहीं भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं रहता है तो उसी समय वह जिले के किसी भी ब्लॉक के विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद का चयन बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (I)के कमानुसार अपने समायोजन/पदस्थापन हेतु कर सकेगा।
2. संबंधित पद-लेवल एवं विषय के संविदा कार्मिक, विशेष शिक्षक, प्रबोधक एवं अध्यापक ग्रेड-||| की काउंसलिंग के लिए अलग-अलग वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का कम क्रमशः संविदा कार्मिक, विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड-।।। रहेगा।
3. काउंसलिंग आयोजित कराने का कम बिन्दु संख्या ल 11 के उपबिन्दु (a) से (I) के कमानुसार रहेगा।
4. शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III को काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III के रिक्त पदों को प्रदर्शित करते हुए बिन्दु संख्या 11 के उपविन्दु (m) में वर्णित कमानुसार पदस्थापित किया जावेगा।
n) अन्य किसी तरह से अधिशेष कार्मिकों को अन्य विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा ही समायोजित करते हुए पदस्थापित किया जावेगा।
12 उक्तानुसार विद्यालयवार स्वीकृत पदों के निर्धारण एवं अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों के चिन्हिकरण की कार्यवाही की जायेगी। इन अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का रिक्त पदों वाले अन्य विद्यालयों में समायोजन/ पदस्थापन किया जायेगा।
13. माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में सृजित/ रिक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को भरने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के नियम 6 डी के तहत सेटअप परिवर्तितएवं राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त अध्यापकों की वर्तमान पदस्थापित जिले में कार्यग्रहण तिथि की वरीयतानुसार मिश्रित सूची जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय). प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा शाला दर्पण पोर्टल से तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा द्वारा काउन्सिलिंग के माध्यम से पदस्थापन /समायोजन की कार्यवाही हेतु शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के आदेश कमांक: प 17(2)शिक्षा-2/2003 दिनांक 08.05.2016 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये है. जिसके तहत्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत पंचायतीराज सेटअप के वे शिक्षक / कार्मिक जिनका सेटअप परिवर्तन नहीं हुआ है, पंचायतीराज विभाग में वापस आ जावेंगे। इन सभी कार्मिकों का भी पंचायती राज विभाग के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर समायोजन/ पदस्थापन किया जायेगा।14. इसके अतिरिक्त शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के शिक्षक/कार्मिकों का समायोजन/ पदस्थापन्न भी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्तानुसार रिक्त पदों पर किया जायेगा।
15. बिन्दु संख्या -12, 13 व 14 के अनुसार उपलब्ध अधिशेष कार्मिकों का पदस्थापन /समायोजन प्रारंभिक शिक्षा/पंचायतीराज विभाग के अधीन संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर जिला स्तर पर काउन्सलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
16. काउन्सलिंग की प्रक्रिया सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय कमेटी को अधिकृत किया जाता है|
17. उपरोक्त समिति निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के तहत अधिशेष कार्मिकों के पदस्थापन/समायोजन के प्रस्ताव काउन्सलिंग प्रकिया के माध्यम से तैयार करेगी:-
(i) अधिशेष शिक्षकों/ कार्मिकों के समायोजन पदस्थापन की कार्यवाही प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्धारा बिन्दु संख्या 11 के अनुसार संवर्गवार/ मूल पद-विषयवार काउन्सलिंग के माध्यम से की जावेगी।

(ii) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा द्वारा अध्यापकों/ शैक्षणिक कर्मियों की वरीयता एवं रिक्तियों को शाला दर्पण पोर्टल से जनरेट करके प्रकाशन विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाकर, वरीयता सूची में निर्धारित कमानुसार काउन्सलिंग कैम्प (परामर्श शिविर) आयोजित किया जावेगा। वरियता कम का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:-
a) 40 प्रतिशित से अधिक दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
b) विधवा एवं परित्यक्त्ता महिला अभ्यर्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
c) महिला अभ्यर्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के कम में)
d) शेष अभ्यार्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)
(iii) कार्मिक द्धारा (परामर्श कैम्प में) चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के प्रस्तावित आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर, वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।
(iv) जो अध्यापक लेबल-1 एवं लेवल-II (विषयवार) Counselling (परामर्श प्रक्रिया) में अनुपस्थिति रहेंगे, उनके Counselling (परामर्श प्रकिया) पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रहे पदों पर पदस्थापन के प्रस्ताविल आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।
(v) पंचायती राज सेटअप के अधिशेष कार्मिकों शिक्षकों का पदस्थापन/समायोजन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जावेगा।
(vi) काउंसलिंग (परामर्श प्रक्रिया) शुरू करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की विगत (सही Details Where about) की सही जांच कर काउंसलिंग (परामर्श) प्रकिया शुरू की जावें, जिससे त्रुटियां नहीं हो। संस्थागत त्रुटियां होने पर संबंधित के विरूद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जाये।
(vii) किसी भी परिस्थिति में शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में पदस्थापन / समायोजन नहीं किया जायेगा।
(viii) यह सुनिश्चित किया जावेगा कि पदस्थापन समायोजन की प्रक्रिया के पश्चात कोई भी विद्यालय (शून्य नामांकन वाले विद्यालय को छोडकर) शिक्षक विहिन नहीं हो। विद्यालय के सभी अध्यापकों/ शैक्षणिक कार्मिकों का विभागीय नियमानुसार अन्य विद्यालयों में समायोजन/पदस्थापन होने की स्थिति में विद्यालय के कनिष्ठतम कार्मिक को तब तक कार्यमुक्त नहीं करना है जब तक विद्यालय में अन्य कार्मिक समायोजन/ पदस्थापन/नव पदस्थापन/ स्थानांतरण से कार्यग्रहण नहीं करें।
(ix) ऐसे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनका एकीकरण (Merge)/ कमोन्नति माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो चुका है उनमें अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजन के पश्चात शेष रहे अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन / पदस्थापन प्रा. शि. पंचायतराज विभाग के विद्यालयों में किया जावेगा।
18. काउन्सलिंग के पश्चात उपरोक्त समिति द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के अनुसार शिक्षकों/कर्मियों के पदस्थापन / समायोजन के आदेश जिला परिषद की स्थापना समिति से अनुमादन करवाकर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. द्वारा जारी किये जायेंगे। जिला परिषद की स्थापना समिति द्वारा समय पर प्रस्ताव अनुमोदन नहीं करने की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भिजवाये जायेंगे ।
19. द्वितीय श्रेणी अध्यापकों (वरिष्ठ अध्यापकों) की काउंसलिंग संयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग द्वारा बिन्दु संख्या11 के उपबिन्दु (a)के अनुसार बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (m) में वर्णित कमानुसार आयोजित करके काउंसलिंग के दिन ही पदस्थापन/समायोजन के आदेश संयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
20. बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु () के अनुसार काउंसलिग द्वारा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित/समायोजित अधिशेष शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III के पदस्थापन/ समायोजन के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि. द्वारा जारी किये जायेंगे।

 

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