New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates : सैलरीड क्लास को बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें इनकम टैक्स को लेकर होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश में इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर को समझना। देश में अभी आम आदमी के लिए कितने टैक्स स्लैब हैं? ये कैसे काम करते हैं? आइए जानते हैं-
फिलहाल देश में इनकम टैक्स की दो प्रणाली मौजूद हैं। पहली, जिसे ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab Or Regime) के नाम से जाना जाता है। वहीं साल 2020 में सरकार ने नई टैक्स प्रणाली (New Tax Slab) शुरू की। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने में आसानी करने के लिए ये नई व्यवस्था शुरू की गई थी। देश में हालांकि नई टैक्स प्रणाली शुरू करने के साथ ही अभी पुरानी टैक्स प्रणाली को भी बरकरार रखा गया है।
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates
अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपकी कंपनी ने आपको अभी तक इन्वेस्टमेंट डेक्लेरेशन का फॉर्म दे भी दिया होगा. साथ ही आपको अपना इनकम टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प भी दिया जा रहा है. आपको अभी अपने इंप्लॉयर को ये बताना है कि आप किस टैक्स रिजीम में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे. इस बार के बजट में न्यू टैक्स रिजीम में काफी बदलाव हुए हैं, जिसके बाद अब 7 लाख या इससे कुछ ऊपर की आय वाले टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम को चुनना पसंद कर सकते हैं. ऐसे में आपके लिए भी जरूरी है कि टैक्स फाइलिंग के पहले आइए जानते हैं क्या है नई और पुरानी टैक्स प्रणाली-
ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab)
पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स देय नहीं होता है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स से छूट मिलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो टैक्सपेयर्स को करीब 6.5 लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स से छूट मिल जाती है यानी कि कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है।
ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स का जो रेट लगता है वो खासतौर पर इनकम और इनकम स्लैब पर निर्भर करता है। इसमें उम्र को भी आधार बनाया जाता है।

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कितनी आय पर कितने फीसदी टैक्स
इनकम | टैक्स रेट |
---|---|
2.5 लाख तक | शून्य |
2.5 लाख से 5 लाख तक | 5 फीसदी |
5 लाख से 10 लाख तक | 20 फीसदी |
10 लाख से ऊपर | 30 फीसदी |
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उम्र के हिसाब से भी कैलकुलेट होता है टैक्स
इसके अलावा टैक्स में उम्र के हिसाब से भी कैलकुलेशन होता है। 60 साल से कम की उम्र है तो पुराने टैक्स स्लैब के तहत 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स रेट शून्य रहेगा। वहीं 2.5 से 5 लाख तक इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा और इसमें सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट भी मिलती है।
वहीं 5 से 7.5 लाख रुपये की आय पर ये टैक्स दर 20 फीसदी है।
7.5 से 10 लाख रुपये तक की आय पर ये टैक्स दर बढ़कर 20फीसदी हो जाती है।
10 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30फीसदी टैक्स लगता है।
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इसके अलावा अगर टैक्सपेयर की उम्र 60 साल से 79 साल के बीच है, तो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आने पर उन्हें 3 लाख तक इनकम पर टैक्स से छूट है। अगर इनकम 3 से 5 लाख है तो जो टैक्स 5फीसदी देना होगा, 5 से 10 लाख पर 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30फीसदी टैक्स देय है।
इसके अलावा अगर उम्र 80 से अधिक है तो फिर 5 लाख तक की कमाई पर शून्य टैक्स देना होता है।
नया टैक्स स्लैब (New Tax Slab)
साल 2020 से शुरू हुए नई टैक्स प्रणाली में टैक्स रेट को कम रखा गया है। नई टैक्स प्रणाली पुरानी से कई मायनों में अलग है। इसमें कम दर के साथ स्लैब ज्यादा हैं। इसके अलावा पुराने टैक्स प्रणाली की तुलना में इसमें कई तरह की छूट और कटौती इसमें नहीं मिलतीं।
न्यू टैक्स रिजीम में इनकम में इजाफा होने के साथ ही, टैक्स स्लैब बढ़ता जाता है।
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कितनी कमाई पर कितना टैक्स
इनकम | टैक्स रेट |
---|---|
2.5 लाख | शून्य |
2.5 से 5 लाख | 5 फीसदी (87A के तहत छूट) |
5 से 7.5 लाख | 10 फीसदी |
7.5 से 10 लाख | 15 फीसदी |
10 से 12.5 लाख | 20 फीसदी |
12.5 से 15 लाख | 25 फीसदी |
15 लाख से ज्यादा | 30 फीसदी |
नई टैक्स रिजीम में 87A के तहत दोगुना टैक्स माफ कर रही है सरकार
अगर किसी सैलरीड पर्सन की सालाना आमदनी 7.50 लाख रुपये तक है तो नई टैक्स रिजीम में तो उसे एक रुपये का भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन पुरानी कर व्यवस्था में उसे इनकम टैक्स शून्य करने के लिए 2 लाख रुपये का निवेश दिखाना होगा। आम तौर पर 7.50 लाख रुपये की सालाना सैलरी वाले व्यक्ति के लिए वर्ष में 2 लाख रुपये का निवेश कर पाना आसान नहीं होता है। ऐसे में 2 लाख रुपये से जितनी कम रकम निवेश करेंगे, उतना ज्यादा टैक्स देना होगा।
लेकिन नई टैक्स रिजीम चुनते हैं तो एक रुपये का निवेश किए बिना 7.50 लाख रुपये की सालाना इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाती है। दरअसल, इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 87ए के तहत ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक पर बनने वाला 12,500 हजार रुपये किया जा रहा है। इसी तरह, अब नई टैक्स रिजीम में भी 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये पर बनने वाला 25 हजार रुपये का टैक्स सरकार माफ कर देगी।
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पुराने और नए टैक्स रिजीम में क्या है अंतर
ओल्ड टैक्स प्रणाली में सेक्शन 80 C और 80 D के तहत टैक्सपेयर्स टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में इस तरह की कई छूटों को खत्म कर दिया गया है। यही वजह है कि इस नई टैक्स प्रणाली को बहुत ही कम लोगों ने अपनाया है।
1. नई टैक्स रिजीम में सालभर में 7.50 लाख रुपये तक की सैलरी पाने वाले टैक्स फ्री हो जाएंगे जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में साल में 5.50 लाख रुपये तक की सैलरी पाने वाले ही टैक्स फ्री हो पाएंगे और किसी का वार्षिक वेतन 5.50 लाख से ज्यादा है तो उन्हें बाकी की रकम को टैक्स बचाने वाले निवेश विकल्पों में लगाना होगा।
2. पुरानी टैक्स रिजीम में निवेश करने पर टैक्स तो बच जाता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर नई टैक्स रिजीम के मुकाबले ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। यानी, पुरानी टैक्स रिजीम में विभिन्न पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, टैक्स सेवर म्यूचुएल फंड्स प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फी आदि पर टैक्स में कुछ छूट तो मिल जाती है, लेकिन टैक्स की दरें ऊंची होती हैं। वहीं, नई टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं।
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सैलरी वाले लोगों को नए टैक्स स्लैब से फायदा नहीं
जानकारों की मानें तो सैलरी पाने वाले लोगों को नई टैक्स प्रणाली से कोई फायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें उन्हें HRA, LTA , स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली कर छूट नहीं मिलेगी।
वहीं नॉन-रेजिडेंट के लिए ये नई व्यवस्था फायदेमंद है। क्योंकि वे ज्यादातर छूट का दावा नहीं करते हैं। नई व्यवस्था में कंप्लायंसेज कम हैं और रिटर्न फाइल करना बेहद आसान है।
Estimate Income Tax 2023 24 For PEEO & All Office By Heera Lal
Comparison of tax rates under New tax regime & Old tax regime for FY 2022-23 (AY 2023-24)
Slabs | Old Tax Regime | New Tax Regime | |||
<60 years & NRIs | >60 to <80 years | > 80 years | FY 2023-24 | ||
₹0 – ₹2,50,000 | NIL | NIL | NIL | NIL | |
₹2,50,000 – ₹3,00,000 | 5% | NIL | 5% | NIL | |
₹3,00,000 – ₹5,00,000 | 5% | 5% (tax rebate u/s 87A is available) | 5% | 5% | |
₹5,00,000 – ₹6,00,000 | 20% | 20% | 10% | 5% | |
₹6,00,000 – ₹7,50,000 | 20% | 20% | 10% | 10% | |
₹7,50,000 – ₹9,00,000 | 20% | 20% | 15% | 10% | |
₹9,00,000 – ₹10,00,000 | 20% | 20% | 15% | 15% | |
₹10,00,000 – ₹12,00,000 | 30% | 30% | 20% | 15% | |
₹12,00,000 – ₹12,50,000 | 30% | 30% | 20% | 20% | |
₹12,50,000 – ₹15,00,000 | 30% | 30% | 25% | 20% | |
>₹15,00,000 | 30% | 30% | 30% | 30% |
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What deductions and exemptions are allowed under the new tax regime?
Here is a comparison between the deductions and exemptions available under the new and the old tax regime:
Particulars | Old Tax Regime | New Tax Regime (From 1st April 2023) |
---|---|---|
Income level for rebate eligibility | ₹ 5 lakhs | ₹ 7 lakhs |
Standard Deduction | ₹ 50,000 | ₹ 50,000 |
Effective Tax-Free Salary income | ₹ 5.5 lakhs | ₹ 7.5 lakhs |
Rebate u/s 87A | ₹12,500 | ₹25,000 |
HRA Exemption | ✓ | X |
Leave Travel Allowance (LTA) | ✓ | X |
Other allowances including food allowance of Rs 50/meal subject to 2 meals a day | ✓ | X |
Standard Deduction (Rs 50,000) | ✓ | ✓ |
Entertainment Allowance and Professional Tax | ✓ | X |
Perquisites for official purposes | ✓ | ✓ |
Interest on Home Loan u/s 24b on: Self-occupied or vacant property | ✓ | X |
Interest on Home Loan u/s 24b on: Let-out property | ✓ | ✓ |
Deduction u/s 80C (EPF | LIC | ELSS | PPF | FD | Children’s tuition fee etc) | ✓ | X |
Employee’s (own) contribution to NPS | ✓ | X |
Employer’s contribution to NPS | ✓ | ✓ |
Medical insurance premium – 80D | ✓ | X |
Disabled Individual – 80U | ✓ | X |
Interest on education loan – 80E | ✓ | X |
Interest on Electric vehicle loan – 80EEB | ✓ | X |
Donation to Political party/trust etc – 80G | ✓ | X |
Savings Bank Interest u/s 80TTA and 80TTB | ✓ | X |
Other Chapter VI-A deductions | ✓ | X |
All contributions to Agniveer Corpus Fund – 80CCH | ✓ | ✓ |
Deduction on Family Pension Income | ✓ | ✓ |
Gifts upto Rs 50,000 | ✓ | ✓ |
Exemption on voluntary retirement 10(10C) | ✓ | ✓ |
Exemption on gratuity u/s 10(10) | ✓ | ✓ |
Exemption on Leave encashment u/s 10(10AA) | ✓ | ✓ |
Daily Allowance | ✓ | ✓ |
Conveyance Allowance | ✓ | ✓ |
Transport Allowance for a specially-abled person | ✓ | ✓ |
कैसे चुनें अपने लिए सही रिजीम
आपको किस रिजीम में कम टैक्स देना पड़ेगा, ये देखने के लिए आप टैक्स कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बनाने के बाद एक नया टैक्स कैलकुलेटर जारी किया था, ताकि टैक्सपेयर्स ये कैलकुलेट कर सकें कि उनकी आय पर किस रिजीम में कितना टैक्स बन रहा है. ये कैलकुलेटर आपको शाला सुगम वेबसाइट पर मिल जाएगा. यहाँ क्लिक करें Estimate Income Tax 2023 24 For PEEO & All Office By Heera Lal
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