Bonus Office Order 2022 in Excel Paymanager| Bonus 2022 Order Finance Department | Paymanager Upload Document
BONUS 2022 UPDATED ON 17-10-2022
बोनस का कार्यालय आदेश तैयार कीजिये
इस प्रोगाम की सहायता से आप बोनस के कार्यालय आदेश का प्रिंट मात्र कुछ ही मिनट्स में तैयार कर सकते हो | साथ ही आपको वो सारी जानकारी मिलेगी की बोनस किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, नकद कितना मिलेगा, GPF में कितना जमा होगा |
बोनस से सम्बंधित मत्वपूर्ण जानकारी :-
वित्त वर्ष 2022-23 बोनस संबंधी जानकारी
- (1) सरकारी कर्मचारी जो 31-03-2022 को सेवा में थे और 1 अप्रैल 2012 को सेवा में बने हुए थे और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे मैट्रिक्स एल -12 या उससे कम में वेतन स्तर में वेतन प्राप्त कर रहे थे या राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 (राज्य सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर) में 4800 रुपये का ग्रेड वेतन या उससे कम आहरण वेतन है | (द्वितीय) तदर्थ बोनस का हकदार है। तदर्थ बोनस प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी ने वर्ष 2021-22 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की हो। वर्ष 2021-22 के दौरान लगातार बारह महीने की सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस स्वीकार्य होगा। छह माह से बारह माह तक निरंतर सेवा के लिए यथानुपात भुगतान देय होगा। पात्रता अवधि को महीनों की संख्या या महीनों की निकटतम संख्या में सेवा के रूप में लिया जाएगा। हालांकि, छह महीने से कम की सेवा के लिए महीनों की निकटतम संख्या को पूर्णांकित करने की अनुमति नहीं होगी।
- (III) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पात्र कर्मचारियों को देय तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31 मार्च 2022 को वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी और तदर्थ बोनस की गणना के उद्देश्य से परिलब्धियों की अधिकतम राशि होगी रुपये 7000/- प्रति माह तक सीमित हो।
- (IV) इस आदेश में होने वाली परिलब्धियों में मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता और डेमेज भत्ता शामिल होगा, लेकिन इसमें अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, प्रतिपूरक शामिल नहीं होंगे। (शहर) भत्ता आदि। (V) देय तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31 दिनों के महीने को मानकर की जाएगी।
- (VI) देय तदर्थ बोनस की राशि को निकटतम में पूर्णांकित किया जाएगा रुपया।
- (VII) तदर्थ बोनस का 75% नकद में भुगतान किया जाएगा और तदर्थ बोनस का 25% संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।
- असाधारण अवकाश (बिना वेतन छुट्टी) के मामले को छोड़कर, अन्य प्रकार की छुट्टी की अवधि को पात्रता अवधि की गणना के उद्देश्य से शामिल किया जाएगा। असाधारण अवकाश (बिना वेतन छुट्टी) की अवधि को पात्रता अवधि से बाहर रखा जाएगा, लेकिन तदर्थ बोनस के उद्देश्य से सेवा में ब्रेक के रूप में नहीं गिना जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर है 31-03-2022 को छुट्टी पर जाने से ठीक पहले अंतिम आहरित परिलब्धियों को पात्रता और तदर्थ बोनस की गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा।
- निलम्बित कर्मचारी को दिया गया निर्वाह भत्ता परिलब्धियों के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसा कर्मचारी तदर्थ बोनस के लाभ के लिए पात्र हो जाएगा यदि उसे निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण परिलब्धियों के लाभ के साथ पुन: स्थापित किया जाता है और अन्य मामलों में ऐसी अवधि को पात्रता के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा जैसा कि कर्मचारियों के मामले में है बिना वेतन के छुट्टी पर। यदि कोई सरकारी सेवक 31-03-2022 को निलम्बित है तो वर्तमान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए कोई तदर्थ बोनस नहीं दिया जाएगा। यदि उसे बाद में बहाल किया जाता है, तो तदर्थ बोनस के प्रयोजन के लिए निलंबन की अवधि की पात्रता का निर्धारण ऊपर बताए अनुसार किया जाएगा।
- कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति पर या चिकित्सा आधार पर अमान्यता पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए या 31 मार्च को या उससे पहले मर गए 2022 तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होगा
- तदर्थ बोनस के प्रयोजन के लिए पुनर्नियुक्त सरकारी सेवकों की पात्रता वर्ष 2021-22 के दौरान पुनर्नियोजन के बाद की गई सेवा के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में मूल वेतन का अर्थ होगा पुनर्नियोजन पर निर्धारित मूल वेतन और 31-03-2022 पर स्वीकार्य पेंशन (संशोधित भाग सहित, यदि कोई हो),
- कर्मचारी जिन्होंने इन आदेशों के तहत सेवा से इस्तीफा दे दिया है या तदर्थ बोनस के लिए पात्र हैं।
- अंशकालिक/आकस्मिक या दैनिक वेतन पर या पर कार्यरत कर्मचारी अनुबंध के आधार पर तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। (छ) परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर्मचारी तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। (ज) (1) सरकारी सेवक जो 31-03-2022 को प्रतिनियुक्ति पर थे, यदि उन्होंने इस विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (47) एफडी (जीआर 2) / 82 दिनांक 27 जून के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता का विकल्प चुना है, 1989, समय-समय पर संशोधित और इस आदेश के तहत तदर्थ बोनस के लिए पात्र हैं, उधार लेने वाले संगठन द्वारा तदर्थ बोनस की स्वीकार्य राशि का भुगतान किया जाएगा। पात्रता अवधि में सरकार के तहत की गई निरंतर सेवा के साथ-साथ 31 मार्च 2022 तक प्रतिनियुक्ति पर खर्च की गई अवधि भी शामिल होगी। इसी तरह, वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिनियुक्ति से लौटने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा उधार लेने वाले संगठन और सरकार के तहत प्रदान की गई पात्र और निरंतर सेवा के आधार पर गणना की जाएगी।
- सरकारी सेवकों के मामले में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी समितियों, स्वायत्त निकायों आदि में प्रतिनियुक्ति पर थे और जिन्होंने इस विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (47) एफडी (जीआर। 2)/82 दिनांक 27 जून, 1989, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है और इस आदेश के तहत तदर्थ बोनस के लिए पात्र हैं, उपरोक्त संगठन द्वारा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत भुगतान की गई बोनस की राशि के बराबर राशि इस आदेश के तहत स्वीकार्य तदर्थ बोनस की राशि सरकारी कर्मचारियों द्वारा रखी जाएगी और शेष राशि सरकारी खाते में जमा की जाएगी।
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🌱अनुपातिक बोनस राशि की गणना🌱
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▪️अनुपातिक बोनस की गणना का सूत्र =(6774÷12)×महीनों की संख्या⤵️अनुपातिक महीनों के हिसाब से बोनस राशि की गणना निम्नानुसार होगी।⤵️1:-▪️6 महीने से कम सेवा अवधि होने पर बोनस देय नही होगा।
2:-▪️6 महीने की राशि 3387
3:-▪️7 महीने की राशि 3952
4:-▪️8 महीने की राशि 4516
5:- ▪️9 महीने की राशि 5081
6:-▪️10 महीने की राशि 5645
7:- ▪️11 महीने की राशि 6210
8:- ▪️12 महीने की राशि 6774 (अधिकतम)नोट-▪️(1) वित्त विभाग के आदेश 14/10/22 के अनुसार बोनस की 75% राशि नगद मिलेंगी एवम 25% GPF/GPF 2004 में जमा होगी।(2) ▪️अनुपातिक बोनस पे मैनेजर पर बनाने के लिए पहले बोनस का बिल प्रोसेस करे एवम उसके बाद Update Bonus टैब से बोनस की राशि को अनुपातिक राशि के अनुसार Edit करे।(3) ▪️सवा अवधि को राउंड ऑफ किया जाता है 15 या 15 दिन से अधिक अवधि को अगले माह में राउंड ऑफ करे एवम 15 दिन से कम अवधि को छोड़े।(4) ▪️6 महीने की अवधि के लिए राउंड ऑफ नही किया जाता है ।