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NPS – NSDL Account Se Paisa Kaise Nikalen एनपीएस – एनएसडीएल अकाउंट से मेच्योरिटी से पहले 25% पैसा कैसे निकाले

by Sheetal Panwar | Jul 16, 2022 | EMPLOYEE SCHEMES, NPS UPDATES

NPS – NSDL Account Se Paisa Kaise Nikalen एनपीएस – एनएसडीएल अकाउंट से मेच्योरिटी से पहले 25% पैसा कैसे निकाले

 NPS Withdrawal Latest News Update: पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी  (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स को अपना पूरा पैसा निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. PFRDA ने कहा है कि वो सब्सक्राइबर्स जिनका कुल पेंशन कॉर्पस 5 लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्युटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं|

NPS से निकाल सकते हैं पूरा पैसा?

पेंशन रेगुलेटर PFRDA के अनुसार, जिन सब्सक्राइबर के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में इकट्ठा पेंशन राशि 5 लाख रुपये या इससे कम है या प्राधिकरण की तय सीमा के मुताबिक है, ऐसे सब्सक्राइबर्स के पास बिना एन्यूटी खरीदे ही पूरी पेंशन रकम निकालने का विकल्प होगा. यहां एन्यूटी खरीदने का मतलब इंश्योरेंस कंपनियों से पेंशन प्लान खरीदने से है|

NPS – NSDL अकाउन्ट से मेच्योरिटी से पहले पैसा निकालने के नियम, कौन सा फार्म भरना होगा आदि सभी जानकारी विस्तृत रूप से नीचे अवश्य देखें NPS – NSDL Account Se Maturity Se Pahle Paisa Kaise Nikalen

NPS Withdrawal Rules In Hindi – National Pension Scheme India – नेशनल पेंशन स्कीम NPS-NSDL से शासकीय कर्मचारी या अंश धारक चाहे तो रिटायरमेंट से पहले कुछ नियम शर्तों के साथ अपना अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए PFRDA ने राष्ट्रिय पेंशन प्रणाली (एनपीएस )को आसान बनाने के लिए अंशधारकों आंशिक निकासी Partial Withdrawal की छूट दी है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA ने परिपत्र जारी कर कहा की जिन NPS अंश धारकों ने 3 वर्ष तक योगदान दिया है, वे कुछ निर्धारित खर्चों के लिए कुल कोष से 25 प्रतिशत तक की राशि निकाल सकते है।

आपको बता दें कि NPS सब्सक्राइबर्स तीन साल बाद ही अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें तय हैं. मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर ये रकम कुल योगदान का 25 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकती है. ये आंशिक निकासी बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, घर खरीदने या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए की जा सकती है. NPS सब्सक्राइबर्स पूरी अवधि के दौरान तीन बार ही इस तरह की आंशिक निकासी कर सकते हैं. एक बात ध्यान देने वाली है कि ये सभी निकासियां इनकम टैक्स नियमों के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री होती है.

सब्सक्राइबर्स का पेंशन का अधिकार हो जाएगा खत्म

हालांकि PFRDA ने ये बताया है कि इसके बाद NPS के तहत या सरकार या नियोक्ता से किसी भी पेंशन या अन्य राशि प्राप्त करने के लिए ऐसे ग्राहक का अधिकार समाप्त हो जाएगा. इसके अलावा पेंशन रेगुलेटर ने सब्सक्राइबर्स को एक और राहत भी दी है. गैजेट नोटिफिकेशन में PFRDA ने कहा है कि NPS में मैच्योरिटी से पहले एकमुश्त निकासी लिमिट को बढ़ाया गया है, पहले सब्सक्राइबर्स 1 लाख रुपये निकाल सकते थे, अब 2.5 लाख रुपये निकाल सकेंगे|

NPS में एंट्री-एग्जिट की उम्र बढ़ाई

पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में एंट्री के लिए उम्र की सीमा को 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है, यानी कोई 70  साल का व्यक्ति भी NPS में निवेश की शुरुआत कर सकता है. जबकि एग्जिट लिमिट को PFRDA ने 75 साल कर दिया है. यानी वो अब NPS खाता 75 साल की उम्र तक चालू रख सकते हैं. बाकी सभी दूसरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैच्योरिटी की सीमा 70 साल है|

अपने खाते की रिपोर्ट जनरेट करके इसका अवलोकन करें :

  • सबसे पहले अपने NPS खाते में लॉग इन करें |
  • इसके लिए दिए गए लॉग इन बटन पर क्लिक करें |
  • अब नयी विंडो में अपने PRAN नंबर एवं पासवर्ड डालकर एवं कैप्त्चा भरकर लॉग इन करें |
  • अब Demographic Changes टैब में FATCA Self Declaration पर क्लिक करें| भरा हुआ होने पर FATCA/CRS certification already done लिखा आएगा |
  • अन्यथा आपको FATCA Self Declaration भरकर ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा | बिना FATCA Self Declaration के किसी भी प्रकार की निकासी संभव नहीं होगी|
  • अब Exit from NPS टैब में Initiate Withdrawal Request पर क्लिक करें|
  • अब जो स्क्रीन प्रदर्शित होगी उसमें Total Valuation as on Date के सामने आपके अकाउंट में जमा कुल राशि प्रदर्शित होगी| या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अथवा इस राशि को कागज़ पर लिख लें |
    NPS से राशि की निकासी कब कर सकते हैं ?

पीएफआरडीए (एनपीएस के अंतर्गत निकास और आहरण) विनियम, 2015 के अनुसार अभिदाता निम्नलिखित परिस्थितियों में एनपीएस से निकास कर सकता हैः

सूपरैन्यूएशन पर : जब अभिदाता सूपरैन्यूएशन / 60 वर्षकी आयु प्राप्तकर लेता है तो उसे संचित पेंशन राशिमें से कम से कम 40% भाग का उपयोग वार्षिकीकी खरीदके लिए करना होगा जो उसे एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करेगी। बाकि शेषनिधियोंका आरहरण एक मुश्तरूप में किया जा सकता है।
यदि कुल संचित पेंशन राशि 5 लाख रूपएया उससे कम है तो अभिदाता 100% राशिके एक मुश्त आहरणके विकल्प का चयन कर सकता है।
समय पूर्व निकास:एनपीएस से समय पूर्व निकास (सूपरैन्यूएशन/60 वर्षकी आयु प्राप्त करने से पूर्व निकास) के मामलेमें अभिदाताको संचित पेंशन निधिके कम से कम 80 भाग का उपयोग वार्षिकीकी खरीदके लिए करना पड़ेगा जो उसे नियमित मासिक पेंशन प्रदान करेगा। शेष राशिका आहरण एक मुश्त रूपमें किया जा सकता है। हालांकि, आप केवल 5 वर्ष पूरे करने पर भी एनपीएससे निकास कर सकते है।
यदि कुल राशि 2.5 लाख रूपए या उससे कम है तो अभिदाता 100% राशिके एक मुश्त आहरणके विकल्प का चयन कर सकता है।
अभिदाताकी मृत्यु होने पर – समग्र संचित पेंशन निधि (100%) का भुगतान अभिदाताके नामिति/कानूनी हकदार को कर दिया जाएगा।

NPS अंशधारक अपने सेवा काल में कितने बार राशि आहरण कर सकता है उसकी जानकारी हेतु इसे देखें- 

Purpose of withdrawal निम्न कारणों से आप NPS Account से राशि निकाल सकते है – NPS-NSDL अंश धारक नीचे दिए कारणों के वजह से ही राशि निकाली जा सकती है –
  1. NPS नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अंशधारक कम से कम 3 वर्ष तक अंशदान जमा कर चूका हो।
  2. बच्चों की उच्च शिक्षा एवं शादी हेतु।
  3. दुघटना/गंभीर एक्सीडेंट होने पर
  4. कैंसर होने पर
  5. गुर्दा ख़राब होने पर
  6. लकवा होने पर
  7. ह्रदय सम्बन्धी सर्जरी,रोग के लिए
  8. कोमा
  9. अंधत्व/अँधा होने पर
  10. स्ट्रोक एवं अन्य गंभीर बीमारी होने पर

Portial Withdrawal Process Pension System एनपीएस खाता से राशि निकालने की प्रक्रिया – NPS-NSDL अकाउंट से राशि निकालने के लिए नीचे दिए फार्म को भरना होगा और निम्न दस्तावेज दस्तावेज की आवश्यकता होगी सम्पूर्ण जानकारी नीचे देखें- 

निम्न फार्म भरना होगा-

NPS खाता से राशि,जमा अंशदान निकालने के लिए FORM -302 भरना होगा। इस फार्म को 60 वर्ष से कम आयु वाले अंशधारक/कर्मचारी भर सकते है। इस फॉर्म में निजी जानकारी ,एनपीएस खाते की संख्या,निकासी का ब्यौरा,एन्युटी का विकल्प और बैंक विवरण भरना होगा। अंशदाता के मृत्यु के मामले में नॉमिनेशन के लिए फार्म में एनेक्शचर जुड़ा होता है।

निम्न दस्तावेज की होगी आवश्यकता-

NPS से राशि निकालने के फॉर्म के साथ निम्न दस्तावेज को संलग्न करना होगा –

  • पैन कार्ड की प्रति
  • कैंसल्ड चेक
  • NPS से मिली रकम की प्राप्ति को स्वीकार करने वाली रसीद।
  • पहचान एवं पते का सबूत।

NPS Portial Withdrawal Online Process ऑनलाइन राशि आहरण की सुविधा-

ऑनलाइन आहरण हेतु निकासी के लिए सब्सक्राइबर अनुरोध कर सकते है। इस अनुरोध को पीओपी सेवा प्रदाता सत्यापित करते है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अपने आवेदन की प्रोसेस भी चेक कर सकते है। प्रोसेस पूरा होने पर अंशदाता के खाते में एकमुश्त रकम डाल दी जाती है।
कितनी राशि आहरण / Withdrawal कर सकते है –
सब्सक्राइबर अपने जमा अंशदान का 25 प्रतिशत तक राशि निकाल सकते है। उक्त राशि की निकासी हेतु NPS-NSDL अकाउंट की अवधि कम से कम 3 वर्ष से अधिक होना चाहिए। NPS खाता धारक सम्पूर्ण सेवा काल में तीन बार तक आंशिक राशि आहरण कर सकता है।

NPS फंड से निकासी की शर्तें

सब्सक्राइबर को NPS कम से कम 3 साल के लिए होना चाहिए। निकासी राशि सब्सक्राइबर द्वारा किए गए योगदान के 25% से अधिक नहीं होगी।सदस्यता के पूरे कार्यकाल के दौरान निकासी अधिकतम 3 बार हो सकती है। किसी खास वजहों से निकासी की अनुमति दी जाती है, उदाहरण के लिए बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, क्रिटिकल बीमारियों के इलाज के लिए (निर्दिष्ट शर्तों में) , घर की खरीद या निर्माण के लिए।

NPS से आंशिक राशि की निकासी का धन प्राप्त करें :

  • 25% की राशि की निकासी के लिए Transact Online टैब में Withdrawal मेन्यु में Partial Withdrawal from Tier 1 पर क्लिक करें | 
  • यहाँ पर आपका PRAN नंबर लिखा आएगा| अब SUBMIT पर क्लिक करें |
  • अब प्रतिशत में 25%चुनें |
  • Reason में निकासी का कारण चुनें और सबमिट करें | (कारण ऊपर दर्शाए हुए हैं उनमे से कोई एक कारण पूछा जाएगा|) 
  • अब समस्त डिटेल्स देखें और Confirm बटन पर क्लिक करें|
  • अब घोषणापत्र को टिक्क लगाकर स्वीकार करें और Online Bank Account Verification पर क्लिक करें |
  • Success का मेसेज दिखने पर OKपर क्लिक करें |
  • अब Confirm पर क्लिक करें | 
  • अब आधार आधारित OTP से वेरीफाई करें और फाइनल सबमिट करें |
  • आपको SMS और इमेल पर अलग-अलग OTP मिलेंगे दोनों को वेरीफाई करना आवश्यक है |
  • अब FINAL SUBMIT कर दें|
  • आपकी रिक्वेस्ट सफलता पूर्वक सबमिट हो गयी है | अगले 5 कार्यदिवसों में यह राशि आपके बैंक खाते में पहुँच जायेगी |

नोट- PFRDA पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा NPS खाता धारकों के लिए आंशिक राशि निकालने के सम्बन्ध में जारी सर्कुलर को नीचे दिए लिंक से सीधे डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते है – 
NPS – NSDL आंशिक राशि आहरण हेतु PFRDA द्वारा जारी सर्कुलर यहाँ डाउनलोड करें। 

अपने NPS अकाउंट को बंद कर 100% राशि प्राप्त करें

  1. Exit from NPS टैब में Initiate Withdrawal Request पर क्लिक करें|  [अब जो स्क्रीन प्रदर्शित होगी उसमें Total Valuation as on Date के सामने आपके अकाउंट में जमा कुल राशि प्रदर्शित होगी| यदि यह राशि 2,50,000 से कम है तो आप 100% राशि प्राप्त कर पायेंगे | (नोट: जब तक राजस्थान सरकार द्वारा ऑफिसियल नॉटीफिकेशन प्राप्त नहीं होता तब तक कृपया यह प्रयास नहीं करें | इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे)]
  2. अब आप Withdrawal due to* में Pre Mature Exit Select करें तथा OK पर क्लिक करें|
  3. अब Lump-Sum and ASP Withdrawal को सेलेक्ट करें |
  4. Date of Resignation/Exit: * में 31/03/2022 भरें |
  5. Towards Withdrawal (in %) * में 100 लिखें |
  6. अब SUBMIT पर क्लिक करें |
  7. अब समस्त डिटेल्स देखें और Confirm बटन पर क्लिक करें|
  8. अब घोषणापत्र को टिक्क लगाकर स्वीकार करें और Online Bank Account Verificationपर क्लिक करें |
  9. Success का मेसेज दिखने पर OK पर क्लिक करें |
  10. अब Confirm पर क्लिक करें | 
  11. अब आधार आधारित OTP से वेरीफाई करें और फाइनल सबमिट करें|
  12. आपको SMS और इमेल पर अलग-अलग OTP मिलेंगे दोनों को वेरीफाई करना आवश्यक है |
  13. अब Final सबमिट कर दें, आपकी रिक्वेस्ट सफलता पूर्वक सबमिट हो गयी है | अगले 5 कार्यदिवसों में यह राशि आपके बैंक खाते में पहुँच जायेगी|

विथ्ड्रॉअल फॉर्म

  • Exit from National Pension System Due to Superannuation & Incapacitation
  • Exit from National Pension System Due to Superannuation & Incapacitation in Hindi
  • Exit from National Pension System Due to Premature Exit
  • Exit from National Pension System Due to Premature Exit in hindi
  • Form for Withdrawal by Claimant due to Death of Subscriber
  • Form for Withdrawal by Claimant due to Death of Subscriber in Hindi
  • Complete Withdrawal Request Form AP
  • Complete Withdrawal Request Form AS
  • Form for Partial Withdrawal under NPS
  • Affidavit for non submisstion of PRAN Card_subscriber
  • Affidavit_For non Submission of PRAN Card_claimant
  • Certification of death certificate if received in Vernacular Language
  • Indemnity Bond
  • Relinquishment Deed
  • Request for Continuation or Deferment

एनपीएस अकाउंट मेंटेनेंस

  • NCIS : NPS Contribution Instruction Slip
  • Form UOS S2 : Subscriber Details Change
  • Form UOS S7 : Subscriber’s Photo and signature change
  • Form S3 : Scheme Preference change
  • GoS-S3-Scheme Preference Change
  • S12-Withdrawal Form Tier II
  • UOS S13 – Form for One Way Switch
  • Form UOS S5 : Shifting of Subscriber
  • Form UOS-S06- Change of POP Subscriber
  • UOS-S10A Application for unfreezing of PRAN under National Pension System
  • Form ISS – Inter Sector Shifting
  • PAN & Aadhaar Updation Form
  • Form ICSS – Inter CRA subscriber shifting form

कुछ महत्वपूर्ण बाते जो आपको जाननी जरूरी हैं 

1. निकास क्या है?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत किसी अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते के बंद होने की प्रक्रिया को निकास कहा जाता है।

2. अभिदाता एनपीएस के कब निकास प्राप्त कर सकता है?

पीएफआरडीए (एनपीएस के अंतर्गत निकास और आहरण) विनियम, 2015 के अनुसार अभिदाता निम्नलिखित परिस्थितियों में एनपीएस से निकास कर सकता हैः

  1. सूपरैन्यूएशन पर : जब अभिदाता सूपरैन्यूएशन / 60 वर्षकी आयु प्राप्तकर लेता है तो उसे संचित पेंशन राशिमें से कम से कम 40% भाग का उपयोग वार्षिकीकी खरीदके लिए करना होगा जो उसे एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करेगी। बाकि शेषनिधियोंका आरहरण एक मुश्तरूप में किया जा सकता है।
    यदि कुल संचित पेंशन राशि 5 लाख रूपएया उससे कम है तो अभिदाता 100% राशिके एक मुश्त आहरणके विकल्प का चयन कर सकता है।
  2. समय पूर्व निकास: एनपीएस से समय पूर्व निकास (सूपरैन्यूएशन/60 वर्षकी आयु प्राप्त करने से पूर्व निकास) के मामलेमें अभिदाताको संचित पेंशन निधिके कम से कम 80 भाग का उपयोग वार्षिकीकी खरीदके लिए करना पड़ेगा जो उसे नियमित मासिक पेंशन प्रदान करेगा। शेष राशिका आहरण एक मुश्त रूपमें किया जा सकता है। हालांकि, आप केवल 5 वर्ष पूरे करने पर भी एनपीएससे निकास कर सकते है।
    यदि कुल राशि 2.5 लाख रूपए या उससे कम है तो अभिदाता 100% राशिके एक मुश्त आहरणके विकल्प का चयन कर सकता है।
  3. अभिदाताकी मृत्यु होने पर – समग्र संचित पेंशन निधि (100%) का भुगतान अभिदाताके नामिति/कानूनी हकदार को कर दिया जाएगा।

3. सूपरैन्यूएशनके समय /60 वर्ष की आयु प्राप्‍त करने पर अभिदाता के पास एनपीएस के निकास से संबंधित कौन.कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

अभिदाता एनपीएस में निवेश जारी रखने (75 वर्ष तक) अथवा एनपीएस से निकास के संबंध में निणर्य कर सकता है। एनपीएस अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

  1. एनपीएस खातेको जारी रखना :
    अभिदाता 60 वर्ष/ सूपरैन्यूएशन की आयुके बाद भी (75 वर्ष तक) एनपीएस खातेमें अंशदान करना जारी रख सकते हैं। 60 वर्षकी आयुके बाद अंशदान करने पर अभिदाता एनपीएसके अंतर्गत विशेष करलाभ प्राप्त करने के लिए पात्रभी बन जाते हैं।
  2. आस्थगन (वार्षिकी साथही साथ एक मुश्त राशिका):
    अभिदाता अपने आहरणका अस्थगित कर सकता है और 75 वर्षकी आयु तक एनपीएसमें निवेश करना जारी रख सकता है। अभिदाता यदि चाहेतो केवल एक मुश्त आहरण एकेवल वार्षिकीको या वार्षिकीके साथ-साथ एक मुश्त आहरण दोनोंका अस्थगित कर सकता है।
  3. अपनी पेंशन प्रारंभ करना:
    यदि अभिदाता अपने एनपीएस खाते को जारी नहीं रखना चाहता अथवा अस्थगित नहीं करना चाहता तो वह एनपीएससे निकास कर सकताहै। वह निकास अनुरोध ऑनलाइन भेज सकता है और एनपीएसके निकास संबंधी दिशा निर्देशोंके अनुसार पेशन प्राप्त करना आंरभ कर सकता है।

4. मैं आहरण फॉर्म कहां से प्राप्त कर सकता हूं? आहरण फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं?

आप इस वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित सेक्टर के ‘फॉर्म’ अनुभाग से आहरण फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आहरण अनुरोध के आधार पर निम्नलिखित फॉर्म उपलब्ध हैं

  1. सूपरैन्यूएशन
  2. समय पूर्व निकास
  3. मृत्यु

5. एक्जिट क्लेम आईडी क्या है और इसके उपयोगिता क्या है?

सीआरए द्वारा सूपरैन्यूएशनकी आयु/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अभिदाता के लिए सूपरैन्यूएशन/60 वर्ष की आयु की तिथि से 6 महीने पूर्व एक क्लेम आईडी तैयार की जाती है। सीआरए द्वारा क्लेम आईडी तैयार किए जाने की सूचना अभिदाता को ई-मेल, पत्र, एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

सूपरैन्यूएशनके मामले में,सीआरए सूपरैन्यूएशन या 60 वर्ष की आयु की तिथि से छः महीने पहले एक क्लेम आईडी का निर्माण करता है। क्लेम आईडी के बारे में अभिदाता को ई-मेल, पत्र, एमएमएस के माध्यम से अभिदाता को सूचित किया जाता है। क्लेम आईडी की सूचना प्राप्त होने से अभिदाता आहरण अनुरोध प्रारंभ करने से पूर्व अपने एनपीएस खाते में यदि कोई परिवर्तन (जैसे जन्म-तिथि, पता इत्यादि) करना चाहते हैं तो छः महीने पहले कर सकते हैं। क्लेम आईडी निर्माण किए बिना आहरण अनुरोध दर्ज नहीं कराया जा सकता।

समय पूर्व निकास के मामले में,पेंशन फंड से आहरण हेतु अभिदाता को क्लेम आईडी तैयार करने के लिए पीओपी से सम्पर्क करने की आवश्यकता होती है। यदि पीओपी द्वारा आहरण अनुरोध दर्ज किया जाता है तो क्लेम आईडी सृजित करने की आवश्यकता नहीं होती।

मृत्यु होने पर ऑन लाइन आहरण अनुरोध की प्रक्रिया में क्लेम आईडी सृजित करने की आवश्यकता नहीं होती। मृत्‍यु के मामले मेंपीओपी द्वारा सीधे आहरण अनुरोध दर्ज कराया जा सकता है।

6. मैं सीआरए सिस्टम में किस प्रकार आहरण अनुरोध दर्ज कर सकता हूं?

अभिदाता अपने एनपीएस खाते में लॉग-इन करने के माध्यम से ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध को संबंधित पीओपी द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि अभिदाता ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज करने में समर्थ नहीं है तो उसे अपेक्षित दस्तावेजों के साथ वास्तविक आहरण फॉर्म पीओपी के पास जमा कराना पड़ता है। अभिदाता के अनुरोध के आधार पर, पीओपी अभिदाता की ओर से ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज करेगा।

इस संदर्भ में अपनाये जाने वाले चरणों की विस्‍तृत जानकारी के लिए आप इसे वेबसाइट पर दिए गए ‘सब्‍सक्राइबर कॉर्नर‘ के अंतर्गत ‘नॉलिज सेंटर’ भाग में उपलब्‍ध ‘विड्रावल प्रोसेस फॉर नॉन गवर्मेंट सब्‍सक्राइबर‘ के ‘सेल्‍फ रनिंग डेमो‘ को देख सकते हैं।

7. सूपरैन्यूएशनएवं समय-पूर्व निकास के मामले में कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

सूपरैन्यूएशन एवं समय-पूर्व निकास के मामले में ठीक प्रकार से भरे गए आहरण फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने अपेक्षित हैं:

  1. मूल (ओरिजनल) प्रान कार्ड
  2. पूरी तरह भरी गई एडवांस स्टैम्पड रिसीप्त और अभिदाता द्वारा क्रॉस हस्ताक्षरित रेवन्यू स्टैम्प
  3. केवाईसी दस्तावेज (पता और फोटो आईडी साक्ष्य )
  4. बैंक साक्ष्य के रूप में कैंसल चेक,अभिदाता का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड सहितद्ध अथवा अभिदाता के नाम बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड वाले बैंक के लेटर हैड पर बैंक सर्टिफिकेट को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैंक पासबुक की एक प्रतिलिपि को स्वीकार किया जा सकता है हांलाकि उस पर अभिदाता का फोटोग्राफए नाम और आईएफएस कोड होना चाहिए और अभिदाता द्वारा स्वयं सत्यापित होनी चाहिए।
  5. यदि सम्पूर्ण आहरण के लिए पात्र हैं तो रिक्‍वेस्‍ट कम अंडरटेकिंग फॉर्म

अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बादपीओपी द्वारा आहरण अनुरोध को प्रमाणित किया जाएगा।

8. क्या मैं सूपरैन्यूएशन और समय-पूर्व निकास के मामले में 100% आहरण का दावा कर सकता हूं?

हां अभिदाता निम्नलिखित मामलों में आहरण का दावा कर सकता है :

  1. सूपरैन्यूएशन के मामले में यदि सूपरैन्यूएशन60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अभिदाता की कुल संचित निधि रू 5 लाख से कम है तो अभिदाता 100% आहरण का दावा कर सकता है।
  2. समय पूर्व निकास के मामले में यदि अभिदाता की कुल संचित निधि 2.5 लाख रूपए से कम है तो अभिदाता सम्पूर्ण आहरण के विकल्प का उपयोग कर सकता है। हालांकिएनपीएस में केवल 5 वर्ष पूरेहोने के बाद ही आप निकास कर सकते हैं।

9. क्या मैं एनपीएस मे अपनी अवधि के दौरान कुछ राशि का आहरण कर सकता हूं और अपने एनपीएस खाते को जारी रख सकता हूं?

हां, एनपीएस अभिदाता अपने किए गए अंशदान की कुछ राशि का आहरण कर सकते हैं। इसे एनपीएस के अंतर्गत आंशिक आहरण कहा जाता है, कृपया आंशिक आहरण की शर्तों के बारे में जानने के लिए प्रश्न संख्या 10 का संदर्भ लें।

10. आंशिक आहरण के लिए क्या – क्या शर्ते हैं ?

11. आंशिक आहरण किस प्रकार किया जा सकता है?

12. अभिदाता की मृत्यु होन पर आहरण अनुरोध के मामले में नामितिकर्ता/दावाकर्ता को कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए?

पूरी तरह भरे गए आहरण फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए:

  1. मूल (ओरिजनल) प्रान कार्ड
  2. एडवांस्ड स्टैम्पड रिसीप्त को पूरी तरह भरी होनी चाहिए और अभिदाता द्वारा राजस्व टिकट पर क्रास हस्ताक्षर किए होने चाहिए।
  3. केवाईसी दस्तावेज (पता और फोटो आईडी साक्ष्य)
  4. बैक साक्ष्य के रूप में कैंसल चेक (दावाकर्ता का नामएवं बैंक खाता संख्या आईएफएस कोड सहित) अथवा दावाकर्ता के नाम बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड वाले बैंक के लेटर हैड पर बैंक सर्टिफिकेटको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैंकपासबुक की एक प्रतिलिपि को स्वीकार किया जा सकता है| हांलाकि उस पर दावाकर्ता का फोटोग्राफ नाम और आईएफएस कोड होना चाहिए और दावाकर्ता द्वारा स्वयं सत्यापित होनी चाहिए।
  5. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति

अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात, पीओपी को ऑनलाइन आहरण अनुराध को कैप्चर करने की आवश्यकता होती है। चेकर आईडी द्वारा ऑथराइज करने पर पीओपी कवरिंग लेटर के साथ आहरण फॉर्म और समर्थित दस्तावेज को स्टोरेज के प्रयोजनार्थ सीआरए को भेजेगा।

13. एनपीएस में एक से अधिक नामिति पंजीकृत होने पर मृत्यु संबंधी मामलों का निपटान कैसे किया जाता है?

ऐसे आहरण दावों का निपटान नीचे उल्लिखित परिदृश्य में किया जाता है :

  1. आहरण अनुरोध सीआरए में पंजीकृत सभी नामितियों द्वारा किया जाना चाहिए।
  2. यदि कोई नामिति एनपीएस निधि हेतु दावा नहीं करना चाहता तो
    1. ऐसे नामिति/नामितियों जो एनपीएस लाभ हेतु दावा नहीं करना चाहते उन्हें अभित्याग विलेख (रीलिंक्यूशमेंट डीड) प्रस्तुत करनी चाहिए।
    2. एनपीएस लाभों के लिए दावा करने वाले नामिति द्वारा एक क्षतिपूर्ति बांड (इंडेमनिटी बांड)प्रस्तुत करना चाहिए।
  3. ऐसे मामले में जहां एक नामिति वयस्क तथा अन्य नामिति नाबालिक होने पर
    1. वयस्क नामिति अपना आहरण फॉर्म जमा कराएगा।
    2. अभिभावक (अव्यस्क की ओर से) नाबालिक के जन्म तिथि के प्रमाण के साथ आहरण फॉर्म जमा कराएगा।

14. अभिदाता/दावाकर्ता को आहरण राशि किस प्रकार प्राप्त होती है?

आहरण राशि केवल इलैक्ट्रोनिक पद्धति के माध्यम से अभिदाता/दावाकर्ता के बैंक खाते (ऑनलाइन आहरण अनुरोध जमा कराते समय उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण के अनुसार) में जमा की जाती है।

15. अभिदाता किस प्रकार आहरण अनुरोध की स्थिति की जांच कर सकता है?

अभिदाता नीचे उल्लिखित विकल्पों के अनुसार आहरण अनुरोधकी स्थिति की जांच कर सकते हैं :

  1. अभिदाता सीआरए वेबसाइट (www.cra-nsdl.com) के होम पेज पर उपलब्ध ‘लिमिटेड एक्सेस व्यू‘ कार्यपद्धति(लॉगइन से पहले) के माध्यमसे जांच कर सकता है।
  2. अभिदाता एनपीएस खातेमें लॉगइन करके ‘एक्जिट विड्रावल रिक्वेस्ट‘ मेन्यूके अंतर्गत ‘विड्रावल रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू‘ में जाकर स्थितिकी जांच कर सकते हैं।

16.वार्षिकी (annuity) क्‍या है?

एनपीएस के संदर्भ में, वार्षिकी से तात्‍पर्य उस मासिक राशि से है जिसे अभिदाता वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) से प्राप्‍त करता है। अभिदाता द्वारा निर्धारित पेंशन राशि के एक प्रतिशत भाग (न्‍यूनतम 40%,सूपरैन्यूएशनएवं 80 %समय पूर्व निकास और मृत्‍यु होने के कारण आहरण की स्थिति में) का उपयोग पैनलबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता से वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है।

17. वार्षिकी सेवा प्रदाता कौन है?

एनपीएस से निकास के बाद अभिदाताओं को एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करने की जिम्मेदारी वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) की होती है। ये एएसपी मूलतः बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित वे बीमा कंपनियां है जिन्हें पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए पैनलबद्ध किया गया है। एएसपी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कृपया इस बेवसाइट पर दिए गए ‘एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर‘ सेक्शन (होमपेज पर ‘Important Links ‘ के अंतर्गत दिया गया है) को देखें।

18. समय पूर्व निकास के मामले में, अभिदाता की वार्षिकी (पेंशन) कब से शुरू होगी?

पूर्व निकास के मामले में, समय यदि अभिदाता आयु और वार्षिकी की खरीद (एएसपी के चयन और संबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाता की वार्षिकी योजना के आधार पर) के लिए कार्पस के मानदंडों को पूरा करता है तो वार्षिकी (पेंशन) तुरंत शुरू हो जाएगी।

19. कौन-कौन सी वार्षिकी योजनाएं उपलब्‍ध हैं?

एनपीएस के अंतर्गतएएसपी के पास निम्‍नलिखित योजनाएं उपलब्‍ध हैं :

  1. आजीवन वार्षिकी– वार्षिकीकर्ताकी मृत्‍यु पर, वार्षिकीका भुगतान बंद कर दिया जाता है।
  2. आजीवन वार्षिकीके साथ मृत्‍यु होने पर खरीद मूल्‍यकी वापसी– वार्षिकीकर्ताकी मृत्‍युहोने पर वार्षिकीका भुगतान बंद कर दिया जाता है और खरीद मूल्‍यको नामितिको वापस लौटा दिया जाता है।
  3. आजीवन वार्षिकीके साथ वार्षिकी कर्ताकी मृत्‍यु होने पर पति/पत्‍नीको 100% वार्षिकी का भुगतान– वार्षिकीकर्ताकी मृत्‍यु होने पर, नामितिको आजीवन वार्षिकीका भुगतान किया जाता है। यदि पति/पत्‍नीकी मृत्‍यु वार्षिकीकर्तासे पहले हो जाती है तो वार्षिकीकर्ताकी मृत्‍युके बाद वार्षिकी बंद कर दी जाएगी।
  4. आजीवन वार्षिकीके साथ वार्षिकीकर्ताकी मृत्‍यु होने पर पति/पत्‍नीको आजीवन 100% वार्षिकीका भुगतान और खरीद मूल्‍यकी वापसी- वार्षिकीकर्ताकी मृत्‍यु होने पर, पति/पत्‍नीको उसके जीवन कालके दौरान वार्षिकीका भुगतान किया जाता है और पति/पत्‍नीकी मृत्‍यु होने पर नामितिको खरीद मूल्‍य वापस लौटा दिया जाता है।

20. मुझे वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावित पेंशन राशि के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होगी?

पेंशन राशि की गणना वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाले संभावित वार्षिकी दरों (समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के अध्यधीन) के आधार पर की जा सकती है। हालांकि, वास्तवित वार्षिकी राशि वार्षिकी की खरीद के समय प्रचालित दरों पर निर्भर करेगी। संभावित पेंशन राशि के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट के पेज पर ‘एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर (एएसपी)‘ देख सकते हैं। इसके अलावा, संभावित पेंशन राशि के लिए आप संबंधित एएसपी की वेबसाइट भी देख सकते हैं।

21. क्‍या अभिदाता वार्षिकी की खरीद के बाद वार्षिकी सेवा प्रदाता या वार्षिकी के प्रकार को परिवर्तित कर सकता है?

एक बार वार्षिकी खरीद लेने पर,वार्षिकी रद्द करने या अन्‍य वार्षिकी सेवा प्रदाता या किसी अन्‍य योजना में पुन: निवेश करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्‍ट समय सीमा (आईआरडीए द्वारा विशेष रूप से दी गई अथवा वार्षिकी अनुबंध के संबंध में दी गई फ्री लुक अवधि) के भीतर ऐसा न किया जाए।

22. क्या अभिदाता चरणबद्ध तरीके से आहरण कर सकता है?

एनपीएस अभिदाताओं के लिए चरणबद्ध आहरण की सुविधा उपलब्ध है। अभिदाता 60 वर्ष (अथवा नियोक्ता द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की कोई अन्य आयु) से 75 वर्ष की अवधि के दौरान एक चरणबद्ध तरीके (10 किश्त तक ) में एकमुश्त राशि के आहरण के विकल्प का चुनाव कर सकता है। हालांकि, अभिदाता को चरणबद्ध आहरण से पूर्व वार्षिकी को खरीदना पड़ता है।

23. क्या अभिदाता एनपीएस में बने रहने के विकल्प को चुनने के बाद आस्थगन विकल्प का चयन कर सकता है?

नहीं, अभिदाता जारी रखने के विकल्प का चयन करने के बाद आस्थगन (एकमुश्त और वार्षिकी) के विकल्प का चुनाव नहीं कर सकता।

24. क्या अभिदाता टीयर । खाते को जारी रखने के साथ-साथ टीयर ।। खाते को भी जारी रख सकता है?

हां, टीयर । खाता सक्रिय रहने तक अभिदाता अपने टीयर ।। खाते को जारी रख सकता है।

25. टीयर। खाता बंद करने पर, मेरे टीयर ।। खाते का क्या होगा?

यदि आप टीयर । खाता बंद करने का अनुरोध करते हैं तो आपका टीयर ।। खाता भी बंद हो जाएगा। टीयर ।। खाते की यूनट्सि का मोचन (रीडिम्ड) कर दिया जाएगा और राशि को आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

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