Rajasthan Adhoc Bonus Order 2025-26 ₹6,774 बोनस Word Excel Download " Rajasthan Adhoc Bonus Order 2025-26 PDF, Word & Excel Download | राजस्थान कर्मचारी बोनस आदेश 2026
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए दीपावली के अवसर पर तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम प्रभाग) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य कर्मचारियों को 30 दिवस के परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस देने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
इस Rajasthan Adhoc Bonus Order 2025-26 के अनुसार निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को अधिकतम ₹6,774 तक तदर्थ बोनस देय होगा। बोनस की कुल राशि का 75 प्रतिशत नकद भुगतान तथा 25 प्रतिशत संबंधित कर्मचारी के GPF खाते में जमा किया जाएगा।
इस पोस्ट में राजस्थान सरकार के तदर्थ बोनस आदेश 2025-26 की पात्रता शर्तें, बोनस गणना का आधार, भुगतान का अनुपात, आवश्यक प्रमाणन एवं कार्यालय आदेश तैयार करने की Word और Excel फाइल उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
कार्मिक, आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO), वेतन आहरण अधिकारी, संस्था प्रधान एवं कार्यालय प्रमुख नीचे दिए गए Rajasthan Adhoc Bonus Order 2025-26 डाउनलोड लिंक से इन फाइलों को प्राप्त कर सकते हैं।
Rajasthan Adhoc Bonus Order 2025-26

Rajasthan Adhoc Bonus Order 2025-26 : एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| राज्य | राजस्थान |
| विभाग | वित्त विभाग, राजस्थान सरकार |
| प्रभाग | नियम प्रभाग |
| आदेश क्रमांक | F.6(5)FD(Rules)/2009 |
| आदेश दिनांक | 30 अक्टूबर 2026 |
| बोनस का वित्तीय वर्ष | 2025-26 |
| बोनस का प्रकार | तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) |
| बोनस अवधि | 30 दिवस के परिलब्धियों के बराबर |
| पात्र पे-लेवल | L-12 अथवा इससे कम |
| अधिकतम मासिक परिलब्धियां | ₹7,000 |
| अधिकतम पूर्ण बोनस | ₹6,774 |
| नकद भुगतान | 75 प्रतिशत |
| GPF में जमा | 25 प्रतिशत |
Rajasthan Adhoc Bonus Order 2025-26 Word एवं Excel डाउनलोड करें
राजस्थान सरकार के बोनस आदेश के आधार पर कार्यालय स्तर पर कर्मचारियों की बोनस गणना एवं स्वीकृति आदेश तैयार करने के लिए दो उपयोगी फाइलें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
इन फाइलों की सहायता से संस्था प्रधान, DDO एवं वेतन आहरण अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत पात्र कर्मचारियों का विवरण तैयार कर कार्यालय आदेश जारी कर सकते हैं।
1. बोनस कार्यालय आदेश Word फाइल डाउनलोड
Word फाइल में कार्यालय का नाम, आदेश क्रमांक, दिनांक, कर्मचारियों के नाम, पदनाम, पे-लेवल, बोनस अवधि, कुल बोनस राशि, GPF अंशदान एवं नकद भुगतान का विवरण उपलब्ध करवाया गया है।
यहां क्लिक करके बोनस आदेश Word फाइल डाउनलोड करें
2. Rajasthan Adhoc Bonus Order 2025-26 बोनस गणना एवं कार्यालय आदेश Excel फाइल डाउनलोड
Excel फाइल में कर्मचारियों की बोनस गणना, पात्र सेवा अवधि, कुल बोनस राशि, 25 प्रतिशत GPF अंशदान तथा 75 प्रतिशत नकद भुगतान का विवरण तैयार करने की सुविधा उपलब्ध है।
यहां क्लिक करके बोनस गणना Excel फाइल डाउनलोड करें
राजस्थान सरकार के तदर्थ बोनस की पात्रता शर्तें
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारी तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे।
- कर्मचारी 31 मार्च 2026 को राजकीय सेवा में कार्यरत होना चाहिए तथा 1 अप्रैल 2026 को भी सेवा में निरंतर कार्यरत होना चाहिए।
- कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के अंतर्गत पे-मैट्रिक्स में पे-लेवल L-12 अथवा इससे कम में वेतन प्राप्त कर रहा हो।
- राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अंतर्गत ग्रेड पे ₹4,800 अथवा इससे कम प्राप्त करने वाले पात्र कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित होंगे।
- राज्य सेवा के अधिकारियों को इस तदर्थ बोनस का लाभ देय नहीं होगा।
- संबंधित कर्मचारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कम से कम छह माह की निरंतर पात्र सेवा पूर्ण की हो।
- पूर्ण 12 माह की पात्र निरंतर सेवा पर 30 दिवस के परिलब्धियों के बराबर बोनस देय होगा। छह से बारह माह तक की पात्र सेवा पर आनुपातिक बोनस देय होगा।
- कर्मचारी की बोनस गणना 31 मार्च 2026 को आहरित परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।
- बोनस गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा ₹7,000 निर्धारित है।
- कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक, आकस्मिक अथवा संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारी की श्रेणी में नहीं होना चाहिए।
- प्रोबेशनर ट्रेनी (Probationer Trainee) को इस तदर्थ बोनस का लाभ देय नहीं होगा।
- 31 मार्च 2026 को निलंबित कर्मचारी के संबंध में आदेश में निर्धारित विशेष प्रावधान लागू होंगे।
- कर्मचारी की पात्र सेवा अवधि की गणना करते समय असाधारण अवकाश (बिना वेतन अवकाश) को नियमानुसार घटाया जाएगा। अन्य स्वीकृत अवकाशों के संबंध में आदेश के प्रावधान लागू होंगे।
- प्रतिनियुक्ति, सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति एवं अन्य विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग के मूल आदेश में दिए गए प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाने वाला आवश्यक प्रमाणन
Rajasthan Adhoc Bonus Order 2025-26 जारी करते समय कार्यालय प्रमुख/DDO द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि बोनस सूची में सम्मिलित समस्त कर्मचारी वित्त विभाग के आदेश में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्रमाणन में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित किए जाने चाहिए:
- सूची में सम्मिलित कर्मचारी राज्य सेवा के अधिकारी नहीं हैं।
- सभी पात्र कर्मचारी निर्धारित पे-लेवल अथवा ग्रेड पे की सीमा में आते हैं।
- कर्मचारी 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत थे तथा 1 अप्रैल 2026 को उनकी सेवा निरंतर जारी थी।
- संबंधित कर्मचारियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्यूनतम छह माह की पात्र निरंतर सेवा पूर्ण की है।
- किसी अपात्र दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक, आकस्मिक, संविदाकर्मी अथवा प्रोबेशनर ट्रेनी को बोनस स्वीकृत नहीं किया गया है।
- बोनस गणना में अधिकतम ₹7,000 मासिक परिलब्धियों की सीमा का पालन किया गया है।
- बोनस की गणना वित्त विभाग के आदेश में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार की गई है।
- आदेश जारी करने वाले कार्यालय में कर्मचारियों की पदस्थापना तथा भुगतान संबंधी पात्रता की पुष्टि की गई है।
विशेष ध्यान दें: निलंबन, प्रतिनियुक्ति, सेवा समाप्ति तथा अन्य अपवादों वाले कर्मचारियों के संबंध में केवल सामान्य प्रमाणन के आधार पर निर्णय न लें। वित्त विभाग के मूल आदेश के संबंधित बिंदुओं का पालन करें।
Bonus Office Order (2025-26) Rajasthan Adhoc Bonus Order 2025-26
बोनस राशि की गणना कैसे होगी?
राजस्थान सरकार द्वारा तदर्थ बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा ₹7,000 निर्धारित की गई है।
बोनस की गणना 30 दिवस की परिलब्धियों के आधार पर की जाती है तथा गणना के लिए एक माह में 31 दिवस माने जाते हैं।
बोनस गणना का सूत्र:
कुल बोनस = (मासिक परिलब्धियां अथवा ₹7,000 में से कम राशि × 30 ÷ 31) × पात्र सेवा के माह ÷ 12
इस प्रकार 12 माह की पूर्ण पात्र सेवा पर अधिकतम बोनस लगभग ₹6,774 होगा।
सेवा अवधि के अनुसार अधिकतम बोनस का उदाहरण
| पात्र सेवा अवधि | अधिकतम बोनस राशि |
|---|---|
| 12 माह | ₹6,774 |
| 11 माह | ₹6,209 |
| 10 माह | ₹5,645 |
| 9 माह | ₹5,081 |
| 8 माह | ₹4,516 |
| 7 माह | ₹3,952 |
| 6 माह | ₹3,387 |
उपरोक्त राशि ₹7,000 की अधिकतम मासिक परिलब्धियों के आधार पर उदाहरणार्थ है। वास्तविक राशि कर्मचारी की पात्र परिलब्धियों एवं सेवा अवधि के अनुसार निर्धारित होगी। सेवा अवधि के माह निकटतम पूर्ण माह के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन छह माह से कम सेवा को पूर्ण छह माह नहीं माना जाएगा।
बोनस राशि का भुगतान कैसे होगा?
राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार स्वीकृत तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित अनुपात में किया जाएगा:
| भुगतान का प्रकार | प्रतिशत |
|---|---|
| GPF खाते में जमा | 25% |
| नकद भुगतान | 75% |
| कुल | 100% |
उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी को ₹6,774 का पूर्ण बोनस स्वीकृत होता है तो:
- GPF में जमा होने वाली राशि: लगभग ₹1,694
- नकद भुगतान की राशि: लगभग ₹5,081
अंतिम राशि का निर्धारण रुपये में पूर्णांकन एवं संबंधित लेखा नियमों के अनुसार किया जाएगा।
बोनस गणना में कौन-कौन सी परिलब्धियां शामिल होंगी?
बोनस की गणना के लिए 31 मार्च 2026 को आहरित निम्नलिखित परिलब्धियां सम्मिलित की जाएंगी:
- मूल वेतन (Basic Pay)
- व्यक्तिगत वेतन (Personal Pay)
- प्रतिनियुक्ति भत्ता (Deputation Allowance)
- महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)
मकान किराया भत्ता (HRA), शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता तथा अन्य निर्धारित भत्ते बोनस गणना की परिलब्धियों में शामिल नहीं होंगे।
गणना के लिए इन परिलब्धियों की कुल राशि अधिकतम ₹7,000 प्रति माह तक ही स्वीकार की जाएगी।
DDO एवं संस्था प्रधान के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
बोनस आदेश तैयार करते समय संबंधित कार्यालय प्रमुख को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:
- कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं वेतन विवरण के आधार पर पात्रता का सत्यापन करें।
- पे-लेवल एवं ग्रेड पे की जांच करें।
- 31 मार्च 2026 की परिलब्धियों के आधार पर बोनस गणना करें।
- पात्र सेवा अवधि की सही गणना करें।
- GPF एवं नकद भुगतान की राशि अलग-अलग प्रदर्शित करें।
- कार्यालय आदेश में कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं अन्य आवश्यक विवरण सही अंकित करें।
- वित्त विभाग के आदेश में निर्धारित अपवादों एवं विशेष परिस्थितियों का पालन करें।
- भुगतान उसी कार्यालय एवं बजट मद से किया जाए जो वित्त विभाग के आदेश के अनुसार निर्धारित है।
निष्कर्ष
Rajasthan Adhoc Bonus Order 2025-26 राज्य के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यालय स्तर पर बोनस गणना एवं स्वीकृति आदेश तैयार करने में Word एवं Excel फाइलें संस्था प्रधानों, DDO तथा वेतन आहरण अधिकारियों के लिए उपयोगी साबित होंगी।
यदि आप भी अपने कार्यालय के कर्मचारियों का बोनस आदेश तैयार करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए डाउनलोड लिंक से Word एवं Excel फाइल प्राप्त करें और वित्त विभाग के मूल आदेश के अनुसार आवश्यक विवरण भरकर कार्यालय आदेश जारी करें।
ऐसी ही राजस्थान शिक्षा विभाग, सरकारी कर्मचारी, सेवा नियम, वेतन, अवकाश, बोनस, शिक्षा विभागीय आदेश एवं उपयोगी सरकारी फाइलों की जानकारी के लिए ShalaSugam.com से जुड़े रहें।
महत्वपूर्ण अस्वीकरण
यह पोस्ट कर्मचारियों एवं कार्यालय प्रमुखों की सुविधा के लिए सूचनात्मक उद्देश्य से तैयार की गई है। बोनस की अंतिम पात्रता, गणना, स्वीकृति एवं भुगतान के लिए राजस्थान सरकार के वित्त विभाग का मूल आदेश तथा उसमें दिए गए सभी नियम एवं शर्तें ही मान्य होंगी। डाउनलोड की गई Word एवं Excel फाइलों का उपयोग करने से पूर्व संबंधित कार्यालय अपने स्तर पर उनकी जांच अवश्य करें।

