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श्री हिरा लाल जाट द्वारा तैयार आयकर गणना का एक्सल प्रोग्राम भी उपयोग में ले सकते हैंINCOME TAX CALCULATION SOFTWARE GOVT EMPLOYEE BY UMMED TARAD सोफ्टवेयर की मदद से आप कुछेक प्रविष्टिया करके बेहतरीन आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर सकते हैं | आपसे आग्रह हैं कि नये कार्मिक के लिए गणना प्रपत्र तैयार करने के लिए आप हर बार नया सोफ्टवेयर डाउनलोड करके गणाना करें| और UMMED TARAD EXCEL SHEETS, उम्मेद तरड एक्सल प्रोग्राम सोफ्टवेयर लिंक को अधिकतम साथियों तक शेयर कीजिए |
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आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2022-23 (By: हीरा लाल जाट )
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📚 Tuition Fee Rebate Under 80C
🌻 आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80 सी के तहत ट्यूशन शुल्क की राशी से कर लाभ क्लेम किया जा सकता है जो की कर लाभ की राशि प्रति वर्ष धारा 80 सी की समग्र सीमा 1.5 लाख रुपये सीमा में है।
🫴 कितने बच्चों के लिए कर लाभ ? लाभ दो बच्चों के लिए भुगतान की गई फीस के लिए लागू होता है। इसलिए अगर किसी दंपत्ति के चार बच्चे हैं, तो दोनों कर लाभ का दावा कर सकते हैं क्योंकि दोनों की दो बच्चों की अलग-अलग सीमा होती है।
🫴 क्या सभी संस्थान छूट हेतु पात्र हैं? भारत में स्थित किसी भी पंजीकृत विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के समय या कभी भी वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की जाने वाली ट्यूशन फीस कर लाभ के लिए योग्य है।
🫴 किस प्रकार की शिक्षा ? किसी भी प्ले स्कूल की गतिविधियों, प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं, कॉलेज डिग्री सहित पूर्णकालिक शिक्षा होनी चाहिए। संस्था निजी या सरकारी हो सकती है।
इसी प्रकारकी जानकारी से सम्बंधित और अपडेट नीचे दिए हैं –
आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2022-23
(कर निर्धारण वर्ष 2023-24)
श्री उम्मेद तरड
NEW TAX SLAB RATES INTRODUCED IN BUDGET 2020:
- – No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
- – 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
- – 10% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 7.5 lacs
- – 15% Tax on Income between Rs. 7.5 lacs to Rs. 10 lacs
- – 20% Tax on Income between Rs. 10 lacs to Rs. 12.5 lacs
- – 25% Tax on Income between Rs. 12.5 lacs to Rs. 15 lacs
- – 30% Tax on Income above Rs. 15 lacs
OLD TAX SLAB RATES (STILL APPLICABLE:
- – No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
- – 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
- – 20% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 10 lacs
- – 30% Tax on Income above Rs. 10 lacs