शिक्षको और संस्था प्रधान के लिए कक्षा 5 व 8 के परीक्षा परिणाम के नवीनतम मानदंड
Latest norms for class 5 and 8 examination results for teachers and head of the institution
कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
क्रमांक – शिविरा / प्रारं / पंक्पि / 5वीं – 8 वीं परीक्षा / मानदण्ड / 21-22/32-34 दिनांक- 27.09.2022
परिपत्र
कक्षा एवं 8 कक्षा 5 के जारी परीक्षा परिणाम से संबंधित
परिपत्र – शिविरा / प्रारं/ शैक्षिक / मानदण्ड / 2016-17 दिनांक 14.04.2016 के क्रम में नवीन प्रावधानों एवं आवयकताओं को को सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए कक्षा 8 एवं 5 के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के लिए निम्नांकित मानदण्ड जारी किए जाते हैं। यह मानदण्ड कक्षा 8 एवं कक्षा 5 परीक्षा 2022 के परिणाम से प्रभावी होंगे। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं-
1 संस्था प्रधान
- (अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम विद्यालय का कक्षा 8एवं कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा (कक्षा 8 एवं कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए)
- (ब) न्यून परीक्षा परिणाम विद्यालय कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 50 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ई प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरूद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
नोट- यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परन्तु दूसरी परीक्षा (कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिए उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।
2 शिक्षक
- (अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम- कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापन किए जा रहे हे विषय परीक्षा परिणाम में 95 प्रतिशतया अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
( विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए) - (ब) न्यून परीक्षा परिणाम कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापक (लेवल 1 एवं लेवल ॥ जो निर्धारित हो) के कक्षा / विषय का परीक्षा परिणाम में 40 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ई प्राप्त करने पर शिक्षक के विरूद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
नोट- यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा एक विषय (दो या अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में) में उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परन्तु अन्य परीक्षा (कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा अन्य विषय (दो या अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिए उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।
3 क्रियान्वयन की रूपरेखा-
उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र या कार्यवाही नोटिस देने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर विचार किया जाना अनिवार्य होगा-
- 3.1 संस्था प्रधान / शिक्षक का सत्र में ( जुलाई से फरवरी) संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो। शैक्षिक व्यवस्थार्थ अथवा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी।
- 3.2 परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- 3.3 एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया है तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम (सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ठ कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी) आकलित किया जाकर गणना की जाएगी।
- 3.4 सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा।
4 सक्षम अधिकारी
- 4.1 संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा दिया जाएगा। संस्था प्रधान राउप्रावि के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेगे जिस पर संयुक्त निदेशक द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
- 4.2 शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा दिया जाएगा।
अध्यापक ग्रेड II (लेवला एवं लेवल 1 ) के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा की जाएगी।
कक्षा 10 विज्ञान NOTES BUNDLE WITH CHEMISTRY | BIOLOGY | PHYSICS
5 समय सारणी
- 5.1 उपर्युक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिए परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया जुलाई माह तक सम्पन्न कर ली जाती है अतः उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप कार्यवाही निम्नानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा।
- 5.2 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्थाप्रधान / शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना ।
- 5.3 संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना 15 नवम्बर से पूर्व।
- 5.4 संस्था प्रधान संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को अनुशंषा सहित सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना 15 दिसम्बर से पूर्व
- 5.5 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को पहुंचाना 15 जनवरी से पूर्व
- 5.6 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र सम्मान 26 जनवरी को शाला के गणतन्त्र दिवस समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय राज्य समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंषा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे।
6 न्यून परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है-
- 6.1 न्यून परीक्षा परिणाम लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण- 30 जुलाई तक
- 6.2 सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करना 10 अगस्त तक
- 6.3 कारण बताओ नोटिस का प्रत्यूतर प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक
- 6.4 विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना 10 सितम्बर तक
- 6.5 व्यक्तिगत सुनवाई 10 अक्टूबर तक
निर्देशों में निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय सारणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।
उपरोक्त मानदंडो की मूल कोपी यहाँ से डाउनलोड करें
SIQE – CCE RELATED MATERIALS
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