मुख्यमंत्री राजश्री योजना की विस्तृत जानकारी

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MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA मुख्यमंत्री राजश्री योजना : यहाँ हमे आपके लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की विस्तृत जानकारी लेकर आये हैं आपसे आग्रह हैं कि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हैं तो इसे अपने अन्य मित्रो और उनके सोशल मिडिया पर जरूर शेयर कीजिए 

बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से 1 जून 2016 या इसके बाद राज्य के राज्य चिकित्सा संस्थान एवं जननी सुरक्षा योजना में शामिल निजी चिकित्सा संस्थानों में जीवित बालिका के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने तक राजस्थान सरकार द्वारा 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि लाभार्थी को 6 किस्तों में प्रदान की जाएगी। यह योजना बेटियों को समाज में समान रूप से अधिकार दिलाने और लिंग भेद को खत्म करने में मदद करेगी। इस योजना के माध्यम से बालिका के स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। जिसके बाद ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नाम  Mukhyamantri Rajshri Yojana
शुरू की गई  राजस्थान सरकार द्वारा
संबंधित  विभाग  महिला एवं बाल विकास विभाग
लाभार्थी  राज्य की बालिकाएं
उद्देश्यबालिकाओं के जन्म, पालन पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना तथा बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना
सहायता राशि50 हजार रुपए 6 के  किस्तों में  
राज्य  राजस्थान
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट  https://rajshaladarpan.nic.in

MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA मुख्यमंत्री राजश्री योजना

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1,6,10 में प्रवेश के उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए तृतीय एवं पश्चावर्ती किश्तों के भुगतान हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश

योजना का परिचय:- :-माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उस के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी।

राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य

1. राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना ।
2. बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंगभेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
3. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ-मृत्यु दर में कमी लाना।
4. बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना।
5. बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
6. बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय लाभ

प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता/संरक्षक को योजनान्तर्गत तृतीय एवं पश्चावर्ती किश्तों द्वारा कुल राशि रूपये 45,000 अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

  • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रू. की राशि देय होगी।
  • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा-6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रू. की राशि देय होगी।
  • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा-10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11,000 रू. की राशि देय होगी।
  • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से कक्षा-12 उत्तीर्ण करने पर 25000 रू. की राशि देय होगी।

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MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA मुख्यमंत्री राजश्री योजना पात्रता एवं शर्ते

  • ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 01 जून 2016 या उसके पश्चात हुआ हो।
  • तृतीय एवं पश्चावर्ती किश्तों के लिए ऐसी बालिकाएं ही लाभ की पात्र होगी जिन्होंने मुख्यमंत्री राजश्री योजना की प्रथम एवं द्वितीय किश्त का परिलाभ प्राप्त किया हो।
  • योजना की अगली किश्त पूर्व में सभी किश्त/किश्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी।
  • मुख्यमंत्री राजश्री योजना के आतंर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1, 6, 10 में प्रवेश उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिकाएं लाभ की पात्र होगी।
  • मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत देय समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही देय है।
  • तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतानों तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तों के अतिरिक्त अन्य किश्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार माता-पिता को स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  • यदि माता-पिता कि ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है, जिसे एक या दो किश्तों का लाभ दिया जा चुका है तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी तथा ऐसे माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतानों तक ही सीमित होगा अर्थात तृतीय किश्त (बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम एवं द्वितीय किश्तों का परिलाभ प्राप्त किया हो।
  • उक्त कक्षाओं में पढ़ने के लिए योजना का लाभ केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगा यदि कोई बालिका अगले वर्ष में भी उसी समान कक्षा में पढ़ती है तो उसे अगले वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए योजना का लाभ नहीं देय होगा।
  • तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, दो संतानों संबंधी स्वघोषणा पत्र एवं जनआधार कार्ड की प्रति भी उपलब्ध करवानी होगी।
  • प्राप्त पात्र आवेदनों को संस्था प्रधान के माध्यम से शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट एवं लॉक करने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-मुख्यालय के द्वारा योजना की राशि स्वीकृत कर अभिभावक/संरक्षक के बैंक खाते में राशि का डीवीटी के माध्यम से हंस्तातरण किया जायेगा।
  • योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात् कक्षा 6 व कक्षा 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक/संरक्षक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात किश्त का भुगतान डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन हस्तान्तरण किया जायेगा।
  • आयोजना विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17(18)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो./2019 दिनांक 27.11.2019 की अनुपालना में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.27(1)(35)(T)/निमअ/SRCW/MRY /2015- 16/6069 दिनांक 26.02.2021 के अनुसार मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ जनआधार कार्ड के माध्यम ऑनलाईन हस्तान्तरण किए जावेंगे।
  • योजना का प्रशासनिक विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग होगा।
  • योजना के अन्तर्गत तृतीय चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात् कक्षा 1, 6 व कक्षा 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय में बालिका के अभिभावक/संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कराना होगा। पात्र आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर सस्था प्रधान के द्वारा ऑनलाईन प्रविष्ट कर आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जाएगे।

आवेदन सबमिट एवं लॉक करने के पश्चात् एक एप्लीकेशन आई डी जनरेट होगी। शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का जन आधार/आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) करना होगा एवं जन आधार से लिंक बालिका या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बंधित सूचनाओं को अपडेट करना अनिवार्य होगा।


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MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA मुख्यमंत्री राजश्री योजना तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तों की भुगतान दरें निम्नानुसार है –

(राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं हेतु)

क.सं.वर्गकक्षादेय किश्त का विवरणराशि (रुपये)
1छात्रा 1तृतीय किश्त कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 4000/-
2छात्रा6चतुर्थ किश्त कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर5000/-
3छात्रा10पंचम किश्त कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर11000/-
4छात्रा12छठी किश्त कक्षा 12 उत्तीण करने पर25000/-

तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तों के भुगतान हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है:-

  • Pregnancy-child Tracking and Health Service Management System ID (PCTS ID)
  • दो संतानों सबंधी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (अभिभावक/संरक्षक द्वारा देय)।
  • माता-पिता के जीवित ना होने की स्थिति में माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति
  • जन-आधार कार्ड की छायाप्रति (अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति)
क्रम संख्याआवश्यक डॉक्यूमेंट
1मुख्यमंत्री राजश्री योजना संशोधित दिशा – निर्देश दिनांक 11.02.2022
मुख्यमंत्री राजश्री योजना संशोधित दिशा – निर्देश दिनांक 2.6.2021
2मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत राजस्थान जन-आधार योजना कार्ड विवरण को ऑनलाइन किये जाने के क्रम में
3मुख्यमंत्री राजश्री योजना
4मुख्यमंत्री राजश्री योजना : आवेदन पत्र 
 ( मुख्यमंत्री राजश्री योजना आवेदन पत्र pdf )
5मुख्यमंत्री राजश्री योजना  : दो संतान का घोषणा पत्र 
6मुख्यमंत्री राजश्री योजना ONLINE आवेदन प्रक्रिया

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MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA मुख्यमंत्री राजश्री योजना
MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA मुख्यमंत्री राजश्री योजना

MUKHYAMANTRI RAJSHREE YOJNA मुख्यमंत्री राजश्री योजना प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने तथा बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी। इसके लिये प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी. न. दिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नही रहेगी।
  • द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रुप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा।
  • प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।
  • तीसरी किश्त अर्थात् बालिका के प्रथम कक्षा में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता नहीं होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, दो सन्तान सम्बन्धी स्वघोषणा की प्रति उपलब्ध करवानी होगी। प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाइन स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकारियों द्वारा जारी की जायेगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा।
  • (A). योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवी व छठी किश्त अर्थात् कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय द्वाराबालिका की माता, माता नहीं होने पर पिता या अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन राशि का हस्तांतरण किया जावेगा।
    B. आयोजना विभाग के पत्र कमांक एफ 17(18)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो./2019 दिनांक 27.11.2019 की अनुपालना में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 27(1)(35)(b)/निमअ/SRCW/MRY /2015-16/6069 दिनांक 26.02.2020 के अनुसार मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ जनाधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण किये जावेंगे।(vi) योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास होगा।
  • योजना की समीक्षा संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार की जायेगी।
  • योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जायेगा एवं समय समय पर समुचित संशोधन व दिशा निर्देश जारी किये जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना से सम्बंधित आपके प्रश्न और जबाब 

मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है व इसे कब से लागू किया गया है?

जबाब – बालिकाओं के समग्र विकास हेतु, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए, राज्य में 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। यह योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लागू की गई है।
इस योजना के अन्तर्गत कुल छः किश्तों में योजना के प्रावधान अनुसार प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता -पिता/अभिभावक को कुल राशि रूपये 50000/- अधिकतम का परिलाभ नियमानुसार देय है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ कौन-कौन से चिकित्सा संस्थानों पर दिया जाता है?

जबाब – इस योजना के अतंर्गत राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव पर जीवित बालिका जन्म पर परिलाभ देय है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त कब व कितनी राशि देय है?

जबाब – इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 जून 2016 या इसके बाद राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जीवित बालिका जन्म पर महिला को 2500/- रूपये की राशि प्रथम परिलाभ के रूप में दी जा रही है, यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अतंर्गत देय राशि के अतिरिक्त है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय द्वितीय परिलाभ व अन्य परिलाभ कब कब व कितना देय होगा?

जबाब – इस योजना के अन्तर्गत बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर बालिका के उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर 2500/-रूपये की राशि द्वितीय परिलाभ के रूप में दिनांक 1 जून 2017 से देय होगी। शेष देय परिलाभ योजना के प्रावधान अनुसार चार किश्तों में देय होंगे।
जिसमें बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000/-रूपये की राशि, बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000/-रूपये की राशि, बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000/-रूपये की राशि, बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25000/-रूपये की राशि, बालिका के नाम से देय होगी।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ लिये जाने हेतु क्या-क्या दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे?

जबाब – संस्थागत प्रसव पर प्रसूता का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाता विवरण दिये जाने उपरान्त ही देय होगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत दिया जा रहा परिलाभ क्या एक से अधिक जीवित बालिकाओ पर भी देय है?

जबाब – इस योजना के अन्तर्गत एक से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2500/- रूपये के गुणांक में देय है।

अगर किसी प्रसुता द्वारा कॉटेज की सुविधा प्राप्त की गई थी तो भी उसे मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ देय होगा?

जबाब – इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसुताओं को भी देय होगा।

क्या राज्य के बाहर निवासियों को भी देय है?

जबाब – इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है। ऐसी प्रसुताएँ जो कि राजस्थान की मुल निवासी है तथा उनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है ऐसे केसेज मे भी बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का परिलाभ भी देय होगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ कितनी बालिकाओं पर देय होगा?

जबाब – अलग अलग प्रसव पर अधिकतम दो बालिकाएं व एक ही प्रसव में जितनी भी बालिकाएँ जन्मी हो, उनको योजना का लाभ देय होगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ किस प्रकार एवं किस विभाग द्वारा देय होंगे?

जबाब – इस योजना के अन्तर्गत प्रथम दो परिलाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 01 जून 2016 से अकांउट पेयी चैक के माध्यम से दिये जा रहे है। शेष अन्य परिलाभ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तय प्रावधान अनुसार दिये जायेंगे।

बेटियां घर की लक्ष्मी हैं लेकिन कई कारणों से बालिकाओं की जन्म दर कम रही है। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने, उन्हें शिक्षित व सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना राज्य में शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है कि बेटियों की जन्म दर बढ़े, बेटियों को अच्छी परवरिश मिले व बेटियां पढ़ लिखकर आगे बढ़ें।

विभिन्न चरणों में बालिका के अभिवावकों को आर्थिक सहायता

बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि निम्न चरणों में दी जाती है।

  • बेटी के जन्म के समय 2500 रुपये
  • एक वर्ष का टीकाकरण होने पर 2500 रुपये
  • पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये
  • कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये
  • कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000 रुपये
  • कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25000 रुपये

लाभ की पात्रता

राजश्री योजना की पहली दो किश्त उन सभी बालिकाओं को मिलेगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) से रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो। ये दोनों किश्त उनके अभिभावकों को तब भी मिलेगी जिनके तीसरी संतान बालिका हो, किंतु योजना में आगे की किश्तों का लाभ उन्हें नहीं मिल पायेगा। 

राजश्री योजना का लाभ लाभार्थी को सीधा अपने बैंक खाते में मिले, इसके लिए भामाशाह कार्ड से योजना को जोड़ा गया है।

संपर्क करें

राजश्री योजना का लाभ सुविधापूर्वक अपने खाते में प्राप्त करने के लिए भामाशाह कार्ड ज़रूर बनवायें। योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपने ज़िले में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क करें।

भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता

  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का भामाशाह कार्ड अनिवार्य है।
  • 15 मई, 2017 के बाद लाभार्थी का भामाशाह कार्ड होने पर भुगतान सीधे उसके बैंक खाते किया जायेगा।

भामाशाह कार्ड के लिए संपर्क करें

  • लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला प्रसव पूर्व जांच/एएनसी जांच के दौरान भामाशाह कार्ड एवं भामाशाह कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाते का विवरण निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र पर ए.एन.एम./आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा राजकीय चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध करवायें।
  • जिन लाभार्थी महिलाओं का भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है, ऐसी महिलाएं अपने निकटतम ई-मित्र केन्द्र से भामाशाह कार्ड बनवाकर निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा राजकीय चिकित्सा संस्थान में विवरण उपलब्ध करवाये।

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