RGHS FAQs RAJASTHAN GOVERNEMNT HEALTH SCHEME

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RGHS FAQs RAJASTHAN GOVERNEMNT HEALTH SCHEME

1) आरजीएचएस क्या है ?
आरजीएचएस राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-244 के तहत सी.जी.एच. एस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में लागू की गई है।

2) आरजीएचएस का लाभार्थी कौन बन सकता है ?
राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण / पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी व पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते है।

3) मैं आरजीएचएस का लाभार्थी कैसे बन सकता / सकती हूं?
आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए आरजीएचएस के वेब पॉर्टल पर स्वयं के एस.एस.ओ. आई-डी लॉग-इन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते है।

स्थिति -1 ( जब जन-आधार संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध है)
• एस. एस. ओ. पर लॉग इन करें।
• आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
• जन-आधार कार्ड संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें।
• एम्पलॉय आई.डी. दर्ज करें।
• परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें।
• स्व घोषणा प्रस्तुत कर सबमिट करें।

स्थिति – 2 (जब जन-आधार संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नहीं है)
• एस.एस.ओ. पर लॉग-इन करें।
• आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
• पंजीयन नहीं होने पर जन-आधार के पेज लिंक पर क्लिक करें। जन-आधार का फॉर्म भरकर सबमिट कर जन-आधार पंजीयन संख्या प्राप्त करें।
• जन-आधार पंजीयन के बाद आरजीएचएस में पंजीयन की प्रक्रिया हेतु स्थिति -1 में वर्णित प्रक्रिया को अपनायें।

4) क्या आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड फोन से भी कर सकता / सकती हूं?
जी हां, आरजीएचएस पर पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड फोन से सरलता पूर्वक किया जा सकता है।

5) आरजीएचएस लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौनसे है ?
• जनाधार
• एम्पलॉई आई-डी / पी.पी.ओ. संख्या

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6) आरजीएचएस फैमिली” का अर्थ क्या है?
आरजीएचएस “फैमिली” का अर्थ है लाभार्थी के पति / पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की दो संतान व माता, पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हों जिनकी मासिक आय 6 हजार से कम हो।

7) आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही किया जावें ?
आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर जनाधार कार्ड में शुद्धिकरण करवा कर सही करवाया जा सकता है।

8) क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों / कर्मचारियों पर भी लागू है ?
जी हां, यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/ कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।

9) यदि पति-पत्नी दोनों की नियुक्ति 01.01.2004 के बाद होने पर क्या आरजीएचएस में लाभ दोनों को मिलेगा?
जी हां, 01.01.2004 ओर उसके पश्चात् नियुक्त पति-पत्नी को एक ही आरजीएचएस कार्ड पर दोनों को पृथक-पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होगें ।

10) क्या जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर आरजीएचएस योजना का लाभ देय है ?
प्रथम प्रसव से यदि एक से अधिक जीवित संतानें है तो उनको पृथक इकाई माना जावेगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है एवं द्वितीय प्रसव से जुडवा बच्चों के होने की स्थिति में दोनों को एक ही इकाई माना जायेगा

11) आरजीएचएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है ?
आरजीएचएस योजना अन्तः रोगी चिकित्सा (IPD), डे-केयर, मातृत्व चिकित्सा आदि सुविधा के लिए कैशलेस है।

12) लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है?
कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों / राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध (empanelled) निजी अस्पतालों में ईलाज करवा सकता है।

13) क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज खर्च के दावे का पुरर्भरण देय है?
गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सी. जी. एच. एस. पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है। जिसमें निम्न बीमारियों को सम्मिलित किया गया है।
Coronary Artery Surgery, Vascular Surgery, Hodgkin’s Disease, Acute Retention of urine more than 24 hrs., Acute Myocardial infarction, Acute Pneumonitis,

Acute Respiratory Distress, Cancer, , renal failure i.e. failure of both the kidney, Stroke,, Multiple Sclerosis, Meningitis, Major organ Transplants like Kidney, Lungs, Pancreas, Heart, Liver or Bone Marrow, Accidents, Delivery,

Tubal Pregnancy and related complication, swine flu, dengue fever, burst Appendicitis, Pancreatitis etc. can be covered under as cases of grave emergency.

14 ) क्या कोविड -19 के उपचार को योजना के इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है?
हां, योजना के अन्तर्गत कोविड 19 के उपचार को शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड 19 का उपचार कराने पर पुनर्भरण देय हैं।

15) अस्पताल में भर्ती होने के उपरान्त किस आधार बोर्डिंग / अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार है ?

श्रेणीवेतन श्रृंखलाराजकीय अस्पतालों में पात्रताअधिकृत अस्पतालों में निजी पात्रता
136,000/- रु तकसामान्य वार्डजनरल वार्ड
236,001 रु से 63,000 /- रु तककॉटेजअर्ध निजी वार्ड
363,001/- रु और उससे अधिक ।डीलक्सनिजी वार्ड

16) मेरे पास जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परन्तु आधार कार्ड बना हुआ है क्या मुझे योजना का लाभ मिल सकता है ?
जिस लाभार्थी का जन-आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, उन्हें जन-आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकता है। उक्त जन-आधार संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या के आधार पर आरजीएचएस लाभार्थी बन सकते है।

17 ) क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन-आधार कार्ड बनवाना होगा ?
नहीं। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किये गये है। जो लाभार्थी नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते है, उन्हें जन-आधार कार्ड जारी किया जाता है।

18) ई-वॉलेट से प्रति वर्ष कितने रूपये तक का आहरण किया जा सकता है?
01.01.2004 के बाद के कर्मचारियों के ई-वॉलेट में राशि प्रति परिवार रू 5 लाख रखी गयी है एवं गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार की सुविधा रखी गयी हैं।

19) यदि ईलाज के उपरान्त ई-वॉलेट में राशि शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है ?
नहीं, यह राशि एक वर्ष के लिए ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है। अगले वर्ष नये सिरे से स्वास्थ्य परिलाभ होगा।

20) लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अन्तर्गत इलाज करा सकता है ?
परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार इलाज करवा जा सकता है।

21 ) क्या इस योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल है?
नहीं, इस योजना के अन्तर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर समिलित है।

22) मेरा बच्चा 06 माह आयु का है और उसका जन-आधार कार्ड में नहीं है क्या उसे योजना का लाभ मिलेगा?
हां, योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जनआधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत इलाज देने का प्रावधान रखा गया है।

23) क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा?
हां, परन्तु इसके लिये नवीन वधु का नाम परिवार के जन-आधार कार्ड में तत्काल जुडवाया जाये। इसके लिए वो अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाकर अपना नाम जुडवा सकते हैं। जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा।

24 ) मेरे परिवार का जन-आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाभ मिल पायेगा?
नहीं, जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जन-आधार कार्ड में जुड़ने से रह गया है तो उसका नाम भी तत्काल जुडवाया जाये।

25) आरजीएचएस लाभार्थियों की श्रेणी क्या क्या है ?
आरजीएचएस लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण वेबसाइट www.rghs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

26) आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहा सम्पर्क किया जाये ?
आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी Toll free Number 1800 1806268 से प्राप्त कर सकते है।

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मेरे पिताजी ARMY रिटायर है, उनका नाम छोटे भाई के जनाधार कार्ड में सम्मिलित है, छोटे भाई की पत्नी सरकारी कार्मिक है जब उन्होने अपना RGHS पर रजिस्ट्रेशन किया तब मेरे पिताजी का नाम भी साथ में ऐड हो गया (6000+)

पेंशनर मैने पिताजी की SSO ID बनाकर RGHS पर रजिस्टर करना चाहा परन्तु “USER HAS BEEN ALREADY ADDED” शो हो रहा है | आप ये बताने का कष्ट करें कि मेरे पिताजी के नाम से RGHS पर रजिस्ट्रीकरण होगा या नहीं?
आपके पिताजी सेना से थे इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन  RGHS पर नही होगा।
★आप उनका अलग से जनाधार बनवाकर MMCSBY पर रजिस्ट्रेशन करें।
★आपने पिताजी की SSO बनाकर RGHS पर रजिस्टर करने का प्रयास किया लेकिन उससे पहले आपने जनाधार नम्बर डाले है जबकि एक जनाधार से  केवल एक ही प्रविष्टि होती है ।
★दूसरा उनकी आय 6000 से अधिक है इसलिए वो जुड़ भी जाएंगे तो भी लाभान्वित नही होंगे।

आरजीएचएस का लाभार्थी कौन बन सकता है ?
उत्तर : राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण/पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत् अधिकारी व पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते है।

क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू है ?
उत्तर : जी हां, यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/ कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू

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मैं आरजीएचएस का लाभार्थी कैसे बन सकता/सकती हूं ?
उत्तर : आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए आरजीएचएस के वेब पॉर्टल पर स्वयं के एस.एस.ओ. आई-डी लॉग-ईन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते है:-

स्थिति -1 (जब जन-आधार संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध है)

  • एस.एस.ओ. पर लॉग-इन करें।
  • आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
  • जन-आधार कार्ड संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें।
  • एम्पलॉय आई.डी. दर्ज करें।
  • परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें।
  • स्व घोषणा प्रस्तुत कर सबमिट करें।

स्थिति – 2 (जब जन-आधार संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नहीं है)

  • एस.एस.ओ. पर लॉग-इन करें।
  • आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
  • पंजीयन नहीं होने पर जन-आधार के पेज लिंक पर क्लिक करें।
  • जन-आधार का फॉर्म भरकर सबमिट कर जन-आधार पंजीयन संख्या प्राप्त करें
  • जन-आधार पंजीयन के बाद आरजीएचएस में पंजीयन की प्रक्रिया हेतु स्थिति -1 में वर्णित प्रक्रिया को अपनायें।

लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है?
उत्तर : कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध (empaneled) निजी अस्पतालों में ईलाज करवा सकता है।

क्या कोविड -19 के उपचार को योजना के इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है?
उत्तर : हां, योजना के अन्तर्गत कोविड 19 के उपचार को शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड 19 का उपचार कराने पर पुनर्भरण देय है।

क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज खर्च के दावे का पुरमरण देय है
उत्तर :  गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सी.जी.एच.एस. पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है। जिसमें निम्न बीमारियों को सम्मिलित किया गया है।

Coronary Artery Surgery, Vascular Surgery, Hodgkin’s Disease, Acute Retention of urine more than 24 hrs., Acute Myocardial infarction, Acute Pneumonitis, Acute Respiratory Distress, Cancer, renal failure i.e. failure of both the kidney, Stroke,, Multiple Sclerosis, Meningitis,

Major organ Transplants like Kidney, Lungs, Pancreas, Heart, Liver or Bone Marrow, Accidents, Delivery, Tubal Pregnancy and related complication, swine flu, dengue fever, burst Appendicitis, Pancreatitis etc. can be covered under as cases of grave emergency.

अस्पताल में भर्ती होने के उपरान्त किस आधार बोर्डिंग/अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार है ?

श्रेणीवेतन श्रृंखलाराजकीय अस्पतालों में पात्रताअधिकृत निजी अस्पतालों में पात्रता
136,000/- रु तकसामान्य वार्डजनरल वार्ड
236,001 रु से 63,000 /- रु तककॉटेजअर्ध निजी वार्ड
363,001/-रु और उससे अधिकडीलक्सनिजी वार्ड

मेरे पास जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परन्तु आधार कार्ड बना हुआ है क्या मुझे योजना का लाम मिल सकता है?

उत्तर : जिस लाभार्थी का जन-आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, उन्हें जन-आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकता है। उक्त जन-आधार संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या के आधार पर आरजीएचएस लाभार्थी बन सकते है।

क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन-आधार कार्ड बनवाना होगा?
उत्तर : नहीं। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किये गये है। जो लाभार्थी नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते है, उन्हें जन-आधार कार्ड जारी किया जाता है।


ई-वॉलेट से प्रति वर्ष कितने रूपये तक का आहरण किया जा सकता है?
उत्तर : 01.01.2004 के बाद के कर्मचारियों के ई-वॉलेट में राशि प्रति परिवार रू 5 लाख रखी गयी है एवं गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार की सुविधा रखी गयी है।

यदि ईलाज के उपरान्त ई-वॉलेट में राशि शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है?
उत्तर : नहीं, यह राशि एक वर्ष के लिए ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है। अगले वर्ष नये सिरे से स्वास्थ्य परिलाभ होगा।

जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं है और जन आधार कार्ड नहीं बन रहा है ? कैसे रजिस्ट्रेशन करें
जनाधार आप स्वयं बना सकते हैं इसमें आप स्थिति 2 को फोलो करें जिसमे आप जब RGHS FAQs RAJASTHAN GOVERNEMNT HEALTH SCHEME के लिए रजिस्ट्रेशन करते है और आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास जनाधार हैं या नही तब NO ऑप्शन चुने तब आप सीधे जनाधार पोर्टल पर REDIRECT हो जायेंगे | और वहा आप पाना जनाधार के पंजीयन करके अपना जनाधार ID प्राप्त करें |

जन आधार अभी अपडेट नही हो पा रहा है मेरी जन्म दिनांक संशोधन होना है। तो क्या मै आवेदन कर सकता हु?
जी हाँ| आप अभी आवेदन कर सकते है लेकिन जन्म दिनांक में संशोधन आप बाद में भी करवा सकते है जो स्वत RGHS पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा |

RGHS और चिरंजीवी योजना दोनों अलग है या एक ही क्या ?
RGHS और चिरंजीवी योजना दोनों अलग है | RGHS FAQs RAJASTHAN GOVERNEMNT HEALTH SCHEME केवल राज्य सरकार के स्थाई कार्मिको के लिए है जबकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अन्य सभी के लिए हैं |

आश्रित माता पिता को किस तरीके से इसमें सामिल करे ?
उनका नाम आपके राशन कार्ड के अलावा आपके जनाधार कार्ड में होना आवश्यक है | तब आपके माता पिता इस योजना का लाभ ले सकेंगे |

मेरा पंजियन सफलतापूर्वक हो गया है लेकिन मेरे परिवार में मेरा पुत्र जिसकी आयु अभी 18 वर्ष है उसका नाम बीमित सदस्यों की सूची में नहीं जुड़ पाया है अतः पंजीयन को एडिट कैसे किया जाए ?
फिलहाल सीधे ही RGHS FAQs RAJASTHAN GOVERNEMNT HEALTH SCHEME पोर्टल पर इस सम्बन्ध में एडिट नही कर सकते हैं जैसे ही इस पोर्टल पर एडिट का ऑप्शन आये तब आप मेम्बर एड या डिलीशन के द्वारा अपने सदस्यों को जोड़ सकते हैं | साथ ही आप चेक करें कि आपके परिवार के सदस्य का नाम आपके जनाधार में है नही | अगर नही है तो जुडवाये | वहां जुड़ते ही स्वत RGHS पोर्टल पर जुड़ जाएगा |

पति पत्नी या पिता पुत्र दोनों राजकीय सेवा में होने पर एक जनाधार कार्ड से किस प्रकार अलग अलग एस एस ओ आई डी से इस योजना में पंजीकरण कर सकते हैं।
परिवार की जनाधार ID एक ही होती हैं | अत: रजिस्ट्रेशन एक जनाधार ID से एक ही बार होगा | इसलिए आप दोनों को उसमे सरकारी कर्मचारी दिखावे | क्योंकि यह योजना एक परिवार के लिए हैं न कि व्यक्तिगत के लिए इसलिए वो भी उसमे लाभन्वित हो जाएगी | अगर आप अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अपना अलग से जनाधार बनावें |

भामाशाह कार्ड को जनाधार में कैसे बदले?
भामाशाह से जनाधार आसानी से बनाया जा सकता हैं | आप इस लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं कि आप भामाशाह से जनाधार कैसे प्राप्त करेंगे | प्रक्रिया देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |

मेरा रजिस्टर्ऐशन फाइनल सबमिट हो गया है लेकिन पोलिसी/सर्टिफिकेट नही आया है इसलिए कन्फर्मेशन कैसे होगा?
इसके लिए आपको अलग से कार्ड जारी होगा | और आपकी SIPF पोर्टल पर वॉलेट में इस योजना की राशि शो होगी |

लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अन्तर्गत इलाज करा सकता है ?
उत्तर : परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार इलाज करवा जा सकता है।

यदि ईलाज के उपरान्त ई-वॉलेट में राशि शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है?
उत्तर : नहीं, यह राशि एक वर्ष के लिए ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है। अगले वर्ष नये सिरे से स्वास्थ्य परिलाभ होगा।

क्या इस योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल है?
उत्तर : नहीं, इस योजना के अन्तर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर समिलित है।

मेरा बच्चा 06 माह आयु का है और उसका जन-आधार कार्ड में नहीं है क्या उसे योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर : हां, योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जनआधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत इलाज देने का प्रावधान रखा गया है।

क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर :  हां, परन्तु इसके लिये नवीन वधु का नाम परिवार के जन-आधार कार्ड में तत्काल जुडवाया जाये। इसके लिए वो अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाकर अपना नाम जुडवा सकते हैं। जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा अन्यथा लाभ नही मिलेगा।

मेरे परिवार का जन-आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाम मिल पायेगा?
उत्तर : नहीं, जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जन-आधार कार्ड में से रह गया है तो उसका नाम तत्काल जुडवाया जाये।

आरजीएचएस लाभार्थियों की श्रेणी क्या-क्या है?
उत्तर : आरजीएचएस लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण वेबसाइट www.rghs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहा सम्पर्क किया जाये ?
उत्तर : आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी Toll free Number 1800 180 6268 से प्राप्त कर सकते है।


पेंशनर की SSO ID क्या होगी? यदि employee id सेवा के समय बनी हुई है तो उसे ही कन्वर्ट करना है या नई बनानी है।
उत्तर : पेंशनर की SSO ID सिटीजन के आधार बनी हुई आई-डी होगी | एक पेंशनर employee id से RGHS पर रजिस्टेशन नहीं कर सकता उसके लिए उसे नई SSO ID बनवानी होगी।

PENSIONER के लिए आवेदन की सम्पूर्ण प्रोसेज के लिए यहाँ क्लिक करें 

SSO ID बनाने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है-

sso.rajasthan.gov.in ये लिंक पर जाने पर आपको Log-in-ओर Registration दो विकल्प दिखाई देगें जिनमें से आप Registration पर क्लिक करें।

Registration पर click करने पर criten, udhyog और Govt. Employee के विकल्प प्रदर्शित होगें, जिनमें से Crizen विकल्प का चयन करना होगा।

citzen पर Click करने पर बार विकल्प जन-आधार, भामाशाह, फेसबक एवं गुगल प्रदर्शित होगें उक्त चार विकल्प में से किसी एक का चयन कर विकल्प से संबंधित सामान्य सूचना अंकित पर पुष्टिकरण के पश्चात यूजर नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ट और मोबाईल/ई-मेल अंकित कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करें।

इस प्रकार आप SSO ID एवं Password प्राप्त कर सकते है।
यदि एक जन-आधार फैमिली में कोई पेंशनर है एवं उसके बेटा/बेटी में से कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो क्या रजिस्ट्रेशन एक जन-आधार से हो सकता है?
आप एक जनाधार से पेंशनर और सेवारत कार्मिक का एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे | वैसे पेंशनर 6000 से अधिक की आय लेता हैं अत:  सबसे अच्छा होगा कि आप पेंशनर का अलग और सेवारत कार्मिक का अलग से रजिस्ट्रेशन करे, एक जनाधार से एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा  इस स्थिति में बेटा/बेटी को अलग पृथक से जन-आधार बनवाना होगा।

किसी परिवार में पति-पत्नी दोनों में से एक सर्विस में है एवं एक पेंशनर या दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर है तो पृथक रजिस्ट्रेशन होगा या एक ही रजिस्ट्रेशन होगा?
यदि एक जन-आधार फैमिली में एक पेंशनर है और एक सरकारी कर्मचारी है या दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर है तो कोई एक RGHS पर रजिस्ट्रेशन करके अन्य को RGHS FAQs RAJASTHAN GOVERNEMNT HEALTH SCHEME फैमिली में आवश्यक सूचना देकर एड व डिलीट बटन द्वारा सम्मिलित कर सकता है इसके लिए पृथक से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है।

पति पत्नी दोनों पेंशनर है, उन्हें अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाना है पर जनाधार एक ही है?
यदि पति पत्नी दोनों पेंशनर है और वो अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते है तो एक जन-आधार कार्ड से RGHS पर अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।
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क्या एक जनाधार का RGHS में Regular employee, pensioner और चिंरजीवी योजना में उपयोग हो सकता है?
जी नहीं, RGHS FAQs RAJASTHAN GOVERNEMNT HEALTH SCHEME का लाभार्थी बनने के लिए कार्यरत कर्मचारी एवं पेंशनर को अलग अलग जन-आधार कार्ड बनवाना होगा (यदि दोनों पति-पत्नी नहीं है तो बिन्दु संख्या 3) चिरजीवी योजना सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर पर योजना लागू नहीं है ये केवल RGHS का लाभ ले सकते है।

जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, भूल सुधार कैसे होगी?
जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन्हें चिरजीवी योजना से अपना रजिस्ट्रेशन विलोपित करवाना होगा। इसके लिए चिरंजीवी योजना के सहायता केन्द्र पर सम्पर्क करें।

क्या नया जनाधार बनाने के लिए राशन कार्ड जरुरी हैं ?
जनाधार मे राशन कार्ड की जगह अन्य प्रमाण पर विचार चल रहा है क्यों कि वर्तमान में राशन कार्ड बनने बन्द है। जन-आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं है आप बिना राशन कार्ड भी जन-आधार लिए पंजीयन कर सकते है।

कार्मिक केटेगरी टाइप क्या हैं ? किस कार्मिक को कौनसी केटेगरी चुननी होगी ?

  • SERVING EMPLOYEES (PRIOR 01.01.2004) 2004 से पहले सभी विभागों में जोइनिंग लेने वाले कार्मिको के लिए
  • SERVING EMPLOYEES (FROM 01.01.2004) 2004 के बाद सभी विभागों में जोइनिंग लेने वाले कार्मिको के लिए
  • PENSIONERS COVERD UNDER NPS के तहत पेंशन प्राप्त पेंशनर के लिए
  • PENSIONERS UNDER RCS PENSION RULE 1996 NPS के अलावा अन्य पेंशन प्राप्त पेंशनर्स के लिए,
  • JUDICIALS OFFICERS ALL RETIRED & SERVING सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशनर्स व सेवारत के लिए,

आग्रह :-आप जानकारी को पढ़ते हुए यहाँ अंत तक पहुंचे हैं तो इसका अभिप्राय हैं कि आपको हमारे दी गयी जानकरी अच्छी लगी हैं अत: आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफोर्म से अवश्य जुड़े 🙏🏻



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