STUDENT ACCIDENT INSURANCE SCHEME / विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना : राज्य के अनुदानित एवं गैर अनुदानित विद्यालयों,राजकीय / निजी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों की दशा में विद्यार्थियों के माता / पिता / संरक्षक / पति/पत्नी (वैध मनोनीत )को वीमा आवरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि)द्वारा वर्ष 2002 – 03 से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है।
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 14/11/1996. |
लाभ | राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-पात्र छात्र छात्राओं के दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिया जाता है। |
नोडल विभाग | राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
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STUDENT ACCIDENT INSURANCE SCHEMES योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दु
यह योजना वर्तमान में निम्नानुसार प्रचलित है :-
- योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) के जिला कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना के अन्तर्गत निम्न श्रेणियां प्रचलित है :
क.सं. | बीमित ग्रूप | प्रीनियम प्रति छात्र (कर सहित) | बीमा धन (रू.) |
---|---|---|---|
1. | कक्षा नर्सरी से आठवीं तक | 25 /- रू० | 50,000 |
2. | कक्षा 9 से 12वीं तक | 50/- रू० | 100000 |
3. | समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तकनीकी एवं उच्च शिक्षा | 100/-रू० | 200000 |
- विभाग के जिला कार्यालयों को प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से पॉलिसी एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी तथा पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व आगामी वर्ष हेतु प्रीमियम प्राप्त होने पर प्रीमियम प्राप्ति की दिनांक से नई पॉलिसी जारी की जा सकेगी । शिक्षण संस्था द्वारा इस विभाग में प्रीमियम राशि जमा कराने की दिनांक से ही जोखिम वहन की जाएगी। यदि शिक्षण संस्था द्वारा विद्यार्थी से प्रीमियम राशि की वसूली कर ली गई है किन्तु प्रीमियम इस विभाग में देरी से जमा कराया गया है तो प्रीमियम जमा कराने की तिथि से पूर्व दुर्धटना मृत्यु / क्षति की स्थिति में पॉलिसी के तहत भुगतान नहीं किया जायेगा ।
- बीमित विद्यार्थी की मृत्यु अथवा पॉलिसी में उल्लेखित क्षतियों की स्थिति में पॉलिसी के प्रभावी रहने की अवस्था में भारत में किसी भी स्थान और सामय पर दूर्घटना घटित होने पर योजना का लाभ देय होगा ।
- इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि अन्य किरी भी विधि विधान के अन्तर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी।
- मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति दोनों प्रकार के दावों में दावा राशि विद्यार्थी के माता/पिता /संरक्षक पति/पत्नी (वैध मनोनीत) को देय होगी।
- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) के संयुक्त / उप / सहायक निदेशक कार्यालय जिला स्तर पर स्थित है । पॉलिसी जारी करने की समस्त प्रक्रिया एवं दावों का निस्तारण जिला कार्यालयों द्वारा किया जाएगा।
- विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये दावों का भुगतान दावेदार के बैंक खाते में किया जावेगा।
- दावा प्रपत्र मय दस्तावेज दुर्घटना की तिथि के छ: माह के अन्दर दावेदार द्वारा पूर्ति कर शिक्षण संस्था के प्राचार्य के माध्यम से इस विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।
- दावा प्रपत्र के साथ मृत्यु की स्थिति में पुलिस एफआईआर, एफआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि दस्तावेज एवं क्षति की स्थिति में एफआईआर, ईलाज का विवरण, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज संलग्न किये जावे। इसी प्रकार चिकित्सा पुनर्भरण के प्रकरणों में इलाज विवरण मूल मेडिकल बिल आदि भी संलग्न किये जाये।
- पॉलिसी अवधि में एक से अधिक दुर्घटना के होने पर बीमाधन से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- पॉलिसी अवधि के बीच में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी के लिए शार्ट पीरियड रेट्स के आधार पर निम्नानुसार प्रीमियम राशि जमा करायी जावेगी :-
पॉलिसी अवधि के बीच में सम्मिलित | वार्षिक प्रीमियम का प्रतिशत |
एक माह तक | 25% |
एक माह से अधिक किन्तु 3 माह तक | 50% |
3 माह से अधिक किन्तु 6 माह तक | 75% |
6 माह से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक | 100% |
- उक्त बीमा योजनान्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी हेतु पृथक-पृथक अंडरटेकर रजिस्टर एवं क्लेम रजिस्टर संधारित किये जाएंगे।
- योजना के तहत दुर्घटना में क्षति / मृत्यु की दशा में ही भुगतान देय है। अतः दुर्घटना के स्पष्ट साक्ष्य तथा क्षति/ मृत्यु का प्रत्यक्ष/आसन्न (Proximate) कारण दुर्घटना ही है, सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रकरण में भुगतान देय होगा दुर्घटना के कारण ही मृत्यु/क्षति कारित होने को साबित करने का दायित्व दावेदार का होगा ।
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योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु-
- योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर (साधारण बीमा योजना) द्वारा किया जा रहा है।
- योजना का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को किया जाता है।
- विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में विद्यार्थी की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा योजना) द्वारा जारी परिपत्र व प्रतिवर्ष जारी पॉलिसी के अनुसार ही बीमा धन का भुगतान किया जाता है।
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योजना किन पर लागू होगी
राज्य के समस्त अनुदानित/ गैर अनुदानित नर्सरी से सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, समस्त राजकीय एवं निजी बी.एड. एवं एस.टी. सी. कॉलेज, समस्त राजकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, सगस्त राजकीय एवं निजी पॉलीटेक्नीक कॉलेज, समस्त राजकीय एवं निजी मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय आदि के विद्यार्थियों पर योजना लागू होगी।
4. योजना हेतु विद्यार्थी की परिभाषाः
अनुदानित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी एवं निजी संस्थाओं के विद्यार्थी जिनका प्रीमियम शिक्षण संस्था द्वारा इस विभाग को प्रपित किया गया है एवं शिक्षण संस्था द्वारा विभाग को प्रेषित सूची में जिनके नाम का उल्लेख है, योजना के अन्तर्गत वीमित विद्यार्थी माने जायेगें।
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5. योजनान्तर्गत देय लाभ:
इस योजना के अन्तर्गत बीमित अवधि में दुर्घटना में विद्यार्थी की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षति की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जावेगा योजना के अन्न्तगत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी ऐसी शारीरिक चोट से है, जो वाहा, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम (External, Violent, Visible Means) हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। स्पष्टतः योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति दुर्घटना से उत्पन्न हुई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु/क्षति का सीधा संबंध (Proximate Cause) दुर्घटना से होना चाहिए।
6. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा निम्न प्रकार की क्षति होने पर देय होगा :-
क्र. सं. | दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार | दुर्घटना पर देय लाभ/ बीमाधन प्रतिशत |
---|---|---|
1 | दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर | 100% |
2 | दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एकऑख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षतिपर | 100% |
3 | दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर | 50% |
4 | उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत विद्यार्थीके सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने की दशा में | 100% |
5 | आशिक क्षति की दशा में- (अ) श्रवण शक्ति की क्षति की दशा में : | 50% |
(ब) एक हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षतिः | 40% | |
(स) हाथ के अंगूठे की क्षति 1. हाथ के अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलियों की क्षति) | 25% | |
(द) हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त अन्य अंगुलियों की क्षति 1. किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलस्थियों की क्षति पर | 10% | |
2. किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियों की क्षति पर | 8% | |
3. किसी भी अगुली की एक अंगुलस्थी की क्षति पर | 4% | |
(य) पांव के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति की दशा में (1) दोनों पांवों की समस्त पावांगुलियों की क्षति (समस्त अंगुलस्थियों की क्षति | 20% | |
(2) पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति) | 5% | |
(3) पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थी की क्षति) | 2% | |
(4) अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति) | 1% | |
6 | जलने के कारण क्षति :- (1) सम्पूर्ण शरीर के 50 प्रतिशत या अधिक जलने पर | 50% |
(2) सम्पूर्ण शरीर के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम जलने पर | 40% | |
(3) सम्पूर्ण शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम जलने पर | 30% | |
7 | दुर्घटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घण्टे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी या प्राईवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार लाभ देय है। | 10% |
उक्त योजना में पॉलिसी अवधि के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा क्षति होने पर 100% बीमाधन से अधिक लाभ देय नहीं होगा।
इस योजना के अन्तर्गत हाथ की क्षति से आशय कलाई अथवा इसके ऊपर से पार्थक्य होने से है। इसी प्रकार पैर की क्षति से आशय पैर के टखने (Ankle) अथवा इसके ऊपर से पार्थक्य होने से हैं। इस योजना के तहत हाथ के पार्थक्य (Physical Separation) का आशय कलाई अथवा इसके उपर से पार्थक्य होने से है । इस प्रकार पैर के पार्थक्य (Physical Separation) से आशय टखना (Ankle) अथवा इसके उपर से पार्थक्य होने से है।
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लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ पाने के लिए छात्र छात्राएं निमिन्लिखित शिक्षा स्थान द्वारा स्वतः नामांकन हो जाएगे :-
- राजकीय विद्यालय।
- राजकीय/निजी महाविधालय।
- विशवविद्यालय।
- तकनीकी एवं उच्च शिक्षा।
- इसके पश्चात् छात्र छात्राएं राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
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विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अपवर्जन
योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से या बीमारी के कारण से होने वाली मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति पर इस पॉलिसी के अन्तर्गत किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा योजना के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में लाभ देय नहीं है :-
- क. हृदय गति रूक जाने से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षति।
- ख, विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर, टी.बी. इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षति ।
- ग. आत्मक्षति, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, पागलपन अथवा किसी विद्यार्थी द्वारा नशीला द्रव्य के प्रयोग के प्रभाव से होने वाली क्षति।
- घ. चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति।
- ड. नाभिकीय विकिरण अथवा परमाणविक अस्त्रों से होने वाली क्षति।
- च. युद्ध, विदेशी आक्रगण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से होने वाली क्षति ।
- छ. विद्यार्थी द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई मृत्यु अथवा क्षति।
- ज. मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित उम्र से कम उम्र में वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटना से मृत्यु अथवा क्षति।
8. विभाग के जिला कार्यालय के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में दावेदार द्वारा निर्णय की दिनांक से 3 माह की अवधि में निर्णय के रिव्यू / रिविजन हेतु संभागीय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा० नि० के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा सकेगा संभागीय अतिरिक्त निदेशकों से निर्णय के विरूद्ध रिव्यू /रिविजन निर्णय दिनांक से 3 माह की अवधि के भीतर निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,राजस्थान, जयपुर को अपील की जा सकेगी ।
इस योजना के अन्तर्गत जिला कार्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली पॉलिरी का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। जिला कार्यालयों द्वारा इसी प्रारूप में पॉलिसी जारी की जानी है। यही पॉलिसी विधिक कार्यों के लिए वैध दस्तावेज के रूप में प्रयोग में लाई जावे। योजना के संचालन हेतु निर्देश, यथावश्यकता समय -समय पर साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा जारी किये जाएंगे।“
राजस्थान पेशनर अधिकार पत्र Rajasthan Passenger’s Charter
कक्षा 10 के लिए शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-
विभाग द्वारा चलाई जा रही छात्र सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का सटीक विवरण इस प्रकार है
योजना | सरकार के छात्रों के लिए। स्कूलों | सरकार के छात्रों के लिए। और निजी कॉलेज / इंजीनियरिंग / पॉलिटेक्निक / मेडिकल / नर्सिंग / बी.एड। / एसटीसी और गैर सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए | |
कक्षा I से VIII | कक्षा IX से XII | ||
योजना का नाम | विद्यार्थी सुरक्षा सुरक्षा बीमा योजना | विद्यार्थी सुरक्षा सुरक्षा बीमा योजना | वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा सुरक्षा बीमा योजना श्रेणी II |
प्रीमियम | शिक्षा विभाग से प्राप्त सरकार के पूरे समूह के लिए राजस्थान का | शिक्षा विभाग से प्राप्त सरकार के पूरे समूह के लिए राजस्थान का | रु. 50/- प्रति छात्र |
बीमा राशि | 1,00,000 रु. | 1,00,000 रु. | 1,00,000 रु. |
STUDENT ACCIDENT INSURANCE
सामान्य बीमा निधि बीमित व्यक्ति को उस सीमा तक और इसके बाद के तरीके से भुगतान करेगी, बशर्ते कि यदि कोई भी बीमित व्यक्ति बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों से हुई दुर्घटना से पूरी तरह से और सीधे होने वाली किसी भी शारीरिक चोट को बनाए रखेगा, तो इसके बाद की राशि के संबंध में विभाग द्वारा निर्धारित अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी बीमित व्यक्ति और दुर्घटना में उपचार व्यय और प्रतिपूर्ति
दुर्घटना से घायल हुए दावेदार को पॉलिसी शर्तों के अनुसार अधिकतम चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के हकदार होने के 24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती होना चाहिए।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
क्र. स. | वर्ग | नर्सरी से आठवीं तक | 9वीं से 12वीं | राजकीय/निजी महाविधालय, विशवविद्यालय , तकनीकी एवं उच्च शिक्षा |
---|---|---|---|---|
1 | दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर | 50,000 | 1,00,000 | 2,00,000 |
2 | दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति पर | 50,000 | 1,00,000 | 2,00,000 |
3 | दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर | 25,000 | 50,000 | 1,00,000 |
4 | उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत के सम्पूर्ण रूप से आयोग होने की दशा में। | 50,000 | 1,00,000 | 2,00,000 |
5 | आंशिक क्षति की दशा में :- | |||
श्रवण शक्ति की क्षति की क्षति की दशा में :- | 25,000 | 50,000 | 1,00,000 | |
एक हाथ में अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति :- | 20,000 | 40,000 | 80,000 | |
हाथ के अंगूठे की क्षति:- | 12,500 | 25,000 | 50,000 | |
किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलस्थियो की क्षति पर :- | 5,000 | 10,000 | 20,000 | |
किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियो की क्षति पर :- | 4,000 | 8,000 | 16,000 | |
किसी भी अंगुली की एक अंगुलस्थियो की क्षति पर :- | 2,000 | 4,000 | 8,000 | |
दोनों पावों की समस्त पांवगुलियो की क्षति | 10,000 | 20,000 | 40,000 | |
पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियो की क्षति) | 2500 | 5,000 | 10,000 | |
पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थियो की क्षति) | 1,000 | 2,000 | 4,000 | |
अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलस्थियो की क्षति) | 500 | 1,000 | 2,000 | |
6 | जलने के कारण क्षति :- | |||
सम्पूर्ण शरीर के 50 प्रतिशत या अधिक जलने पर | 25,000 | 50,000 | 1,00,000 | |
सम्पूर्ण शरीर के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम जलने पर | 20,000 | 40,000 | 80,000 | |
सम्पूर्ण शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम जलने पर | 15,000 | 30,000 | 60,000 | |
7 | दुर्घटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घंटे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी या प्राइवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर नियमनुसार लाभ देय है। | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
Note : यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु अथवा क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होना चाहिए, दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बीमा धन Rs.100000 देय होगा इसके अलावा दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों या एक हाथ या एक आंख अथवा एक पैर एवं एक आंख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति होने पर भी Rs. 100000 बीमा धन देय होगा। इसके अलावा अन्य क्षतियो की स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित अलग-अलग बीमा धनराशि देय होगी।
अपवाद / Exceptions : बीमित व्यक्ति की मृत्यु, चोट या विकलांगता के संबंध में मुआवजे के लिए इस पॉलिसी के तहत सामान्य बीमा कोष उत्तरदायी नहीं होगा जैसे-
- जानबूझकर आत्म-चोट, आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास से
- शराब या ड्रग्स या ऐसे किसी भी पदार्थ के प्रभाव में रहते हुए, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके कारण हुआ हो या इसके द्वारा योगदान दिया गया हो
- एविएशन या बैलूनिंग में संलग्न होने के दौरान, या दुनिया में कहीं भी किसी भी विधिवत लाइसेंस प्राप्त मानक प्रकार के विमान में एक यात्री (किराया भुगतान या अन्यथा) के अलावा किसी भी गुब्बारे या विमान में चढ़ते समय, उतरते या यात्रा करते समय
- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी बीमारी या पागलपन के कारण होता है
- बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक मंशा के साथ या उसके बिना कोई उल्लंघन या कानून करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होना या उत्पन्न होना।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु के अधिनियम, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं), गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, विद्रोह, विद्रोह, सैन्य या हड़पने वाली शक्ति, जब्ती, कब्जा, गिरफ्तारी, संयम से जुड़ा या पता लगाने योग्य और सभी राजाओं, राजकुमारों, किसी भी राष्ट्र की स्थिति या गुणवत्ता के लोगों की हिरासत।
- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी परमाणु ईंधन या परमाणु ईंधन के दहन से किसी भी परमाणु कचरे से रेडियोधर्मिता या रेडियोधर्मिता द्वारा विकिरण या संदूषण से उत्पन्न होने या उत्पन्न होने में योगदान देता है। इस अपवाद के प्रयोजन के लिए, दहन में परमाणु विखंडन की कोई भी आत्मनिर्भर प्रक्रिया शामिल होगी।
- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परमाणु हथियार सामग्री के कारण या योगदान के कारण या उत्पन्न होता है।
सर्जिकल अपवर्जन खंड
इस पॉलिसी के तहत बीमा किसी सर्जिकल ऑपरेशन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली मृत्यु या विकलांगता को कवर करने के लिए विस्तारित नहीं होगा, इसमें योगदान दिया गया है या बढ़ गया है या लंबे समय तक रहा है।
दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु के मामले में आवेदक परिवहन के अनधिकृत साधनों से यात्रा कर रहा है जैसे कि अधिक भीड़ वाली जीप, जुगाड़, बस या ट्रेन की छत आदि।
STUDENT ACCIDENT INSURANCE SCHEMES
नामांकन / Nomination
जिन व्यक्तियों को नामिती के रूप में नियुक्त किया जा सकता है:-
- बीमित व्यक्ति के पिता या माता।
- सौतेली माता/पिता, भाई, बहन यदि नामांकन के समय उपरोक्त (A) में उल्लिखित कोई भी संबंध जीवित नहीं है।
किसी भी व्यक्ति का नामांकन यदि (A) में उल्लिखित कोई संबंध जीवित है तो उसे शून्य और शून्य माना जाएगा।
दावा / CLAIM
किसी भी घटना के होने पर, जो इस नीति के तहत दावे को जन्म दे सकती है, सभी विवरणों के साथ लिखित सूचना GIF को तुरंत दी जानी चाहिए।
मृत्यु के मामले में, मृत्यु के लिए भी लिखित नोटिस, जब तक कि उचित कारण नहीं दिखाया जाता है, नजरबंदी / दाह संस्कार से पहले दिया जाना चाहिए और किसी भी मामले में, मृत्यु के बाद एक कैलेंडर महीने के साथ और दृष्टि की हानि या अंगों के विच्छेदन की स्थिति में लिखित सूचना दी जानी चाहिए। इस तरह की दृष्टि या विच्छेदन के बाद एक कैलेंडर महीने के भीतर नोटिस भी दिया जाना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज व प्रक्रिया- दुर्घटना की स्थिति में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी दावा प्रपत्र छात्र/अभिभावक/संरक्षक के द्वारा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य स्वयं हस्ताक्षरित कर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के प्रति हस्ताक्षर एवं अग्रेषण पत्र के साथ संबंधित जिले के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय को अविलंब प्रेषित किये जाने चाहिये ।
प्रकरण के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करें-
- बीमा के क्लेम हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दावा प्रपत्र
- एफ. आई. आर. की प्रति
- पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रति
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
- दावेदार के बैंक पासबुक की प्रति
- विद्यालय द्वारा विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना की फीस के चालान की प्रति
- उपचार रिपोर्ट
- पंचनामा और नक्ष मोका
- गवाह का बयान
- एमटीआई रिपोर्ट
- मूल प्रस्ताव प्रपत्र घटना की तारीख से 2 महीने तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
6 महीने के बाद कोई दावा फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा।
इस पॉलिसी के नवीनीकरण पर बीमित व्यक्ति किसी भी बीमारी, शारीरिक दोष या दुर्बलता के लिए फंड को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसके साथ पिछले पूर्ववर्ती प्रीमियम के भुगतान के बाद से कोई भी बीमित व्यक्ति प्रभावित हुआ है।
क) सभी आवेदन एक ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए ।
ख) शिक्षा मंत्रालय भी पोर्टल में डेटा प्रविष्टि के दौरान पोर्टल में समय पर प्रवेश और तकनीकी और परिचालन मुद्दों के समाधान के बारे में राज्यों/संघशासित प्रदेशों के साथ फिर से समन्वय होगा।
ग) एम ओ ई विकास और पोर्टल के लिए पूरा खर्च वहन करेगा ।
घ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में शिक्षक और विद्यालय प्रमुख स्वयं निर्धारित कट-ऑफ तारीख से पहले वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर सीधे आवेदन करेंगे ।
ङ) प्रत्येक आवेदक प्रवेश पत्र के साथ ऑनलाइन, एक पोर्टफोलियो जमा करेगा । पोर्टफोलियो में सभी संबंधित सहायक सामग्री जैसे दस्तावेज़, उपकरण, गतिविधियों की रिपोर्ट, क्षेत्र का दौरा, तस्वीरें, ऑडियो या वीडियो आदि शामिल होंगे।
च) आवेदक द्वारा घोषणा: प्रत्येक आवेदक यह घोषणा पत्र देगा कि सभी दी गई जानकारी/डेटा उसकी/उसके ज्ञान के अनुसार सही है और अगर बाद की तारीख में कुछ भी असत्य पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
Student Safety Accidental Insurance Policy (Class 1 to 8) 2020-21/6 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy (Class 9 to 12) 2020-21/7 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy 2020-21 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 1 to 8)- 19-20 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 9 to 12)- 19-20 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 1 to 8)- 18-19 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 9 to 12)- 18-19 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 1 to 8)- 17-18 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 9 to 12)- 17-18 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 1 to 8)- 16-17 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 9 to 12)- 16-17 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 1 to 8)- 15-16 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 9 to 12)- 15-16 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy Category I 2014-15 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 1 to 8)- 14-15 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 1 to 8)- 14-15 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 9 to 12)- 14-15 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 1 to 8)- 13-14 | Download |
Student Safety Accidental Insurance Policy(Class 9 to 12)- 13-14 | Download |
SSAI_RAMA_U Policy 13-14 | Download |
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