RAJASTHAN SINGLE DAUGHTER DAUBLE DAUGHTER SCHEME

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एकल / द्वि पुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2021

पृष्ठ भूमि व उद्देश्य :- परीक्षाओं के सफल संचालन के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सामाजिक सरोकारों में भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। इसी क्रम में बेटी बचाओ अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के सन्दर्भ में बोर्ड ने एक नूतन योजना प्रारम्भ की है। एक या दो पुत्री वाले परिवार की प्रतिभाशाली बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक /प्रवेशिका/उच्च माध्यमिक / वरिष्ठ उपाध्याय/व्यावसायिक परीक्षा की राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करेगी, बोर्ड द्वारा उन्हें पुरस्कार राशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।यह पुरस्कार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा परिणाम वर्ष 2012 से लागू माना जायेगा।

राजस्थान एकल द्वि पुत्री योजना 2021 हर साल की तरह इस साल भी राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में बेटियों का वर्चस्व रहा. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई. एकल-द्वि पुत्री योजना के आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 14 मई 2021 है. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर बेटी बचाओ अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के सन्दर्भ में बोर्ड ने यह योजना प्रारम्भ की है. बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षा की ऐसी समस्त प्रतिभाशाली बालिकाएं जिन्होंने राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर एक निश्चित स्थान तक निर्धारित Cut off अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है और जो अपने परिवार की एकमात्र संतान है या दो सन्तानें है और दोनों ही लड़कियां है या तिन लड़कियां है जिनमे से दो जुड़वाँ है. तो आवेदन करने के योग्य है|

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इस योजना का लाभ उन बालिकाओ को मिलेगा जो जिला और राज्य स्तर पर निर्धारित कट ऑफ़ या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है. और अपने परिवार की एक मात्र संतान है या परिवार में दो संताने है और दोनों ही पुत्रिया है या तीन पुत्रिया है और दो पुत्रिया जुड़वाँ है वो परिवार इस योजना का लाभ लेने का पात्र है. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने कीअंतिम तिथि 14 मई 2021 है|

राजस्थान एकल द्वि पुत्री योजना 2021 Eligibility District Wise Cutoff

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE राजस्थान बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने राजस्थान एकल-द्वि पुत्री योजना 2021 प्रारम्भ की है. बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षा की ऐसी समस्त प्रतिभाशाली बालिकाएं जिन्होंने राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर एक निश्चित स्थान तक निर्धारित Cut off अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है. वह इसके लिए पात्र होगी लेकिन अगर किसी माता-पिता की दो से अधिक लड़कियां हैं और वह कट ऑफ लिस्ट से ऊपर भी अंक है तो भी वह इसके लिए पात्र नहीं हैं. राजस्थान एकल-द्वि पुत्री योजना 2021 क्या हैं, एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना योग्यता, एकल पुत्री स्‍कॉलरशिप पुरस्कार राशि, एकल-द्वि पुत्री योजना 2021 आवेदन प्रक्रिया, एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना आवश्यक दस्तावेज आदि की जानकारी नीचे विस्तार से बतया गया हैं.

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पात्रता

बोर्ड परीक्षा परिणाम वर्ष 2020 की राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off marks प्राप्त एकल / द्वि पुत्री परिवार की बालिका।

परीक्षा राज्य स्तर पर निर्धारित cut off marks
माध्यमिक परीक्षा 583
माध्यमिक (व्यावसायिक) परीक्षा 585
उच्च माध्यमिक परीक्षा (1) विज्ञान- 489 (2) वाणिज्य-477 (3) कला-484
उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) परीक्षा (1.) विज्ञान कोई नहीं (2.) वाणिज्य-455 (3.) कला-475
वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 455
प्रवेशिका परीक्षा 539

 

परीक्षा

  1. माध्यमिक परीक्षा
  2. जिला स्तर पर निर्धारित cut off marks
  3. माध्यमिक (व्यावसायिक) परीक्षा
  4. उच्च माध्यमिक परीक्षा
  5. उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) परीक्षा
  6. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा
  7. प्रवेशिका परीक्षा

बोर्ड द्वारा परीक्षा-2020 की ऐसी समस्त प्रतिभाशाली बालिकाएं जिन्होंने राज्य स्तर और जिला स्तर पर निश्चित स्थान तक निर्धारित Cut off अंक या अधिक अंक प्राप्त किये हैं और जो अपने परिवार की एक मात्र संन्तान है या परिवार में दो सन्तानें हैं और दोनों ही पुत्रियाँ हैं या तीन पुत्रियाँ है जिनमें से एक पुत्री के बाद दो जुड़वा पुत्रियां हैं, पुरस्कार हेतु आवेदन की पात्र हैं।

 

पुरस्कार राशि:- राज्य स्तरीय

बोर्ड परीक्षा पुरस्कार राशि
माध्यमिक/माध्यमिक (व्यावसायिक) / प्रवेशिका परीक्षा राज्य स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अंक या अधिक अंक प्राप्त बालिका 31000/-
उच्च माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) परीक्षा/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा – राज्य स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अंक या अधिक अंक प्राप्त बालिका 51000/-

 

पुरस्कार राशि:- जिला स्तरीय

बोर्ड परीक्षा पुरस्कार राशि
माध्यमिक/माध्यमिक (व्यावसायिक) / प्रवेशिका परीक्षा – जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अंक या अधिक अंक प्राप्त बालिका 11000/-
उच्च माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) परीक्षा/ वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा – जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अंक या अधिक अंक प्राप्त बालिका 11000/-

आवेदन प्रक्रिया

    माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के समस्त परीक्षा परिणामों की संवीक्षा पश्चात् जारी परिणाम के आधार पर छात्राओं को एकल/ द्वि पुत्री योग्यता पुरस्कार हेतु आवेदन की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी। पुरस्कार प्राप्ति हेतु पात्र छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www. rajeduboard.rajasthan.gov.in से आवेदन पत्र का प्रारूप, शपथ पत्र का प्रारूप एवं निर्देश डाउनलोड कर A-4 आकार के कागज पर प्रिन्ट आउट प्राप्त करना होगा भरा हुआ आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए छात्रा ने जिस विद्यालय से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसके संस्था प्रधान से (स्वयंपाठी परीक्षार्थी की स्थिति में जनप्रतिनिधि की अनुशंधा) अग्रेषित करवाने के बाद नियत तिथि तक रजिस्टर्ड डाक से सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के पते पर प्रेषित करना होगा।

पुरस्कार राशि का वितरण

पात्र छात्राओं को पुरस्कार राशि का वितरण छात्राओं के स्वयं के बैंक खातों में ऑनलाईन बैंकिंग द्वारा किया जाएगा

 

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज का विवरण

  1. आवेदन पत्र मूल (परिशिष्ट-1)
  2. 50/- रुपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित माता-पिता का सन्तान सम्बन्धी मूल शपथ-पत्र (परिशिष्ट-2)।
  3.  संस्था प्रधान का अनुशंषा पत्र/ स्वयंपाठी छात्रा हेतु जनप्रतिनिधि का अनुशंषा पत्र (परिशिष्ट-3)
  4. परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित।
  5. बैंक पासबुक की फोटो प्रति अथवा खाते के निरस्त चैक की प्रति जिसमें बैंक सम्बन्धी सभी विवरण स्पष्ट पढ़े जा सके यथा A/c नम्बर, IFSC Code, Branch Code, एवं बैंक फोन नम्बर
  6.  आधार कार्ड/ पहचान प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति) 7. आवेदन पत्र के साथ बोर्ड परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति

 

एकल/ द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2020 हेतु राज्य स्तरीय निश्चित स्थान तक निर्धारित Cut off अंक

बोर्ड परीक्षा राज्य स्तरीय कट ऑफ
माध्यमिक 583
माध्यमिक व्यावसायिक 585
प्रवेशिका 539
उ. मा. कला 484
उ. मा. विज्ञान 489
उ. मा. वाणिज्य 477
वरिष्ठ उपाध्याय
उ. मा.व्यावसायिक शिक्षा- कला वर्ग 475
उ. मा.व्यावसायिक शिक्षा- वाणिज्य वर्ग 455
उ. मा.व्यावसायिक शिक्षा- विज्ञान वर्ग

 

एकल/ द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2020 हेतु जिला स्तरीय निश्चित स्थान तक निर्धारित Cut off अंक

NotificationEkputri Dwiputri scaled 2

एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना 2021 जिले वाइज कटऑफ

राजस्थान एकल-द्वि पुत्री योजना पुरस्कार योजना में सभी जिलों के लिए अलग में कटऑफ जारी की गई है. इसके साथ ही एक राज्य स्तर पर कटऑफ जारी की गई है. इसमें राज्य में एकल-द्वि पुत्री योजना में सम्मानित होने वाले सभी को अलग से उसका राशि दी जाएगी तथा जिला लेवल पर कटऑफ में शामिल होने वाले को अलग से राशि दी जाएगी. जिला लेवल पर कट ऑफ लिस्ट देखने के लिए आपको हमने नीचे पूरा PDF उपलब्ध करा रखा है.

Online Form Start Date

Start

Online form Last date

    14 May 2021
District Wise Cutoff

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Download Application Form

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आवेदन पत्र और शपथ पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर प्रिंट निकालनें के बाद आवेदन पत्र में सही जानकारी भरकर तथा आवश्यक दस्तावेज साथ में संलग्न करके, छात्र द्वारा जिस विद्यालय से बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसके संस्था प्रधान से (स्वयंपाठी परीक्षा की स्थिति में जनप्रतिनिधि की अनुशंषा) अग्रेषित करवाने के बाद नियत तिथि तक रजिस्टर्ड डाक से सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के पते पर प्रेषित करना होगा|

आप हमसे अपनी क्वेरी और राराजस्थान एकल-द्वि पुत्री योजना पुरस्कार योजना से संबंधित समस्याएं भी पूछ सकते हैं और हमारी टीम समाधान खोजने में आपकी मदद करेगी।

 

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राजस्थान सरकार 
वित्त (बीमा) विभाग

नंबर 5 (5) एफडी / बीमा / 2020 जयपुर, दिनांक: 09.04.2021

अधिसूचना

राजस्थान सरकार ने कैशलेस स्वास्थ्य लाभ योजना शुरू की है, जिसे बाद में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के रूप में संदर्भित किया गया है, जो कि इनडोर चिकित्सा उपचार खर्च, निर्दिष्ट डे-केयर प्रक्रिया, आउटडोर उपचार, जांच और चिकित्सा उपस्थिति और आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकत्स के तहत उपचार को कवर करती है। पद्धति और अन्य उपचार जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट या निर्दिष्ट किया जाना है। यह योजना अनिवार्य रूप से मंत्रियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, एमएलएएस और पूर्व-विधायकों, सरकारी कर्मचारियों की सेवा करने वाले और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, (चाहे पुरानी या नई पेंशन योजना के तहत) और पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को कवर करेगी। साथ ही, यह योजना स्वायत्त निकायों, बोर्डों, निगमों आदि के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लागू होगी।

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2. आरजीएचएस विभिन्न श्रेणियों के संबंधित नियमों / योजनाओं के तहत निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार सभी चिकित्सा सुविधाओं को कवर करेगा। (i) राजस्थान मंत्री (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1961 (ii) राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 (ii) अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1954 (iv) राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सा सुविधाएं) ) नियम, 1964 (v) राजस्थान विधानसभा पूर्व सदस्य और परिवार। पेंशनर्स (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 (vi) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 2013 (vii) राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, 2014 और (viii) राज मेडिक्लेम पॉलिसी।

3. नए लाभार्थियों को  5 लख  रुपये प्रति वर्ष परिवार फ्लोटर आधार तक के उपचार की अनुमति होगी। योजना रुपये से ऊपर के लाभार्थी सदस्य के अस्पताल में भर्ती से संबंधित अतिरिक्त खर्चों को कवर करेगी। सरकारी / निजी किसी भी अस्पताल में प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख, विशेष रूप से भयावह बीमारी के लिए।

4. उपचार किसी भी हेल्थ केयर नेटवर्क प्रदाता (HCNP) अर्थात सरकारी अस्पतालों, अनुमोदित अस्पतालों, PPP अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों (सक्षम प्राधिकारी से उचित संदर्भ के बाद) में लिया जा सकता है। टीपीए की प्रतिपूर्ति आरजीएचएस दरों के अनुसार दी जाएगी। आरजीएचएस कार्ड धारक को कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, जहां कैशलेस उपचार उपलब्ध है। हालांकि, आरजीएचएस कार्ड होल्डर द्वारा प्रतिपूर्ति को गैर-अनुमोदित अस्पताल और अन्य असाधारण परिस्थितियों में गंभीर आपातकाल में लिए गए चिकित्सा उपचार के लिए लिया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, दावा आरजीएचएस पोर्टल पर बिल जमा करने के बाद ही किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी आरजीएचएस वेबसाइट यानी rghs.gov.in पर देखी जा सकती है |

5. कुछ उपचार हैं जो आरजीएचएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे exclusions का विवरण आरजीएचएस की वेबसाइट पर अपलोड की गई योजना में उपलब्ध होगा। ऐसे exclusionsकी प्रतिपूर्ति थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA) के माध्यम से नहीं की जाएगी।

6. राज्य सरकार आरटीपीपी अधिनियम और नियमों के माध्यम से टीपीए का चयन करेगी।

7. इस योजना के तहत लाभार्थियों का नामांकन 10-4-2021 से शुरू होगा और 30-04-2021 तक पूरा होगा। उपर्युक्त श्रेणी का प्रत्येक व्यक्ति 30-05-2021 से पहले आश्रितों के साथ-साथ राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग को 31-05-2021 तक आरजीएचएस कार्ड वितरित करने में सक्षम बनाने के लिए उसका नामांकन सुनिश्चित करेगा। नामांकन की अवधि केवल वैध कारणों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तारित की जा सकती है। नई भर्तियों के लिए नामांकन की अवधि सेवा में शामिल होने की तारीख से 3 महीने होगी।

8. सभी श्रेणियों के नामांकन फॉर्म आरजीएचएस की वेबसाइट www.rghs.gov.in पर उपलब्ध  होंगे,  साथ ही ऐसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी होगी। फॉर्म केवल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। उपर्युक्त श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट आरजीएचएस कार्ड नंबरों के साथ नामांकन के बारे में सूचित किया जाएगा। कार्ड के गलत स्थान / कार्ड की अनुपलब्धता के मामले में, इस विशिष्ट RGHS कार्ड नंबर का उपयोग HCNP में उपचार के लिए किया जा सकता है।

9. निजी अस्पतालों, नैदानिक ​​प्रयोगशालाओं, इमेजिंग केंद्रों और ई-फार्मा स्टोर्स का परित्याग: वे अस्पताल / डायग्नोस्टिक केंद्र, इमेजिंग केंद्र जिनके पास NABH / NABL मान्यता है और जिन अस्पतालों में CGHS के तहत सामंजस्य है वे RGHS वेबसाइट पर सीधे RGHS पर लागू होंगे। अस्पतालों और नैदानिक प्रयोगशालाओं / इमेजिंग केन्द्रों जो नभ / एनएबीएल मान्यता के पास नहीं है और यह भी अस्पतालों जो सीजीएचएस के तहत पैनल में नहीं कर रहे हैं RGHS वेबसाइट यानी पर आवेदन कर सकते हैं RGHS Application (rajasthan.gov.in)  मानदंडों और मापदंड RGHS द्वारा तय अनुसार। अस्पताल / लैब जो पहले से ही एचबीईसी द्वारा सहानुभूति रखते हैं, उन्हें आरजीएचएस वेबसाइट पर फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ई-फार्मा स्टोर्स के लिए प्रक्रिया और नियम और शर्तें तय समय में तय की जाएंगी।

10. राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग (SIPF) नोडल विभाग होगा और वित्त (बीमा) विभाग राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए प्रशासनिक विभाग होगा।

11. पैरा 2 में सूचीबद्ध संबंधित नियमों / योजनाओं में आवश्यक संशोधन उचित समय में जारी किए जाएंगे।

12. वित्त (बीमा) विभाग, RGHS के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अनुलग्नक, परिपत्र, स्पष्टीकरण आदि के साथ विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी करेगा। 13. यदि इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान कोई कठिनाई आती है,

संबंधित अस्पताल / हितधारक इस मामले को निदेशक, राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग को संदर्भित करेगा और यदि निदेशक, एसआईपीएफ के स्तर पर मामला हल नहीं होता है, तो वित्त (बीमा) विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अपीलीय प्राधिकारी एसीएस / प्रधान सचिव, वित्त होंगे।

राज्यपाल,
प्रमुख सचिव, वित्त के आदेश से


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RGHS के बारे महत्वपूर्ण बातें FAQ का विडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 244 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सीजीएचएस की भांति आरजीएचएस लागू किये जाने की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा की अनुपालना में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.04.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा आरजीएचएस पोर्टल (www.rghs.rajasthan.gov.in) पर दिनांक 10.04.2021 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। आरजीएचएस की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया
जाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दिनांक 30.04.2021 तक पूर्ण की जानी है।

अतः यह आवश्यक है कि सभी विभागों/जिलों में एक विशेष अभियान संचालित कर जिला एवम् ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित करते हुए सेवारत कार्मिकों के आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करायी जावे। सुलभ संदर्भ हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट एवम् गाईडलाईन्स् की प्रति संलग्न है। यह अपेक्षा है कि सभी विभागीय वेबसाईट्स पर उक्त फ्लो चार्ट एवम् गाईडलाईन्स् दर्शायी जाये ताकि सभी
कार्मिकों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी हो सके।

रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर एसआईपीएफ के जिला कार्यालय अथवा निम्न हैल्पलाईन/हैल्पडेस्क से सम्पर्क किया जा सकता है:-

  • हैल्प लाईन ई-मेल एड्रेस

SEND E-MAIL TO HELPDESK SIPF

  • हैल्प लाईन नम्बर (टोल फ्री)

CALL ON TOLL FREE NUMBER 


PROCESS FLOW

  • Step 1: Log-in through SSO ID: Employee will log in through from his/her government SSO Id (sso.rajasthan.gov.in)
  • Step 2: Link for RGHS (Icon): RGHS icon will be displayed on SSO website which redirects user to RGHS portal for further registration.
  • Step 3: Registration on RGHS through Jan Aadhar: User will provide Jan Aadhar ID or enrollment ID to initiate the registration of his family
    members in scheme. This registration is divided into further six steps:
  1. Display of Jan Aadhar Family
    a) User provides Jan Aadhar or enrollment number to display Jan Aadhar family associated to Jan Aadhar number If Jan Aadhar number is “Not Available” RGHS portal redirects user to Jan Aadhar portal for creation of Jan Aadhar ID.
    – If Jan Aadhar number is “Available” – RGHS portal displays the Jan Aadhar Family along with the column for selection of government employee.
  2. Identification/Selection of Government employee:
    a) Limited to select only one government employee which will be having the right to define relationship.
  3. Verification from log in SSO IDI Employee ID.
    a) After identification, RGHS beneficiary will select the category.
    b) Self identification by employee ID verification.
    c) If verified “Yes” then it will lead to next of step of registration.
    a) If verified “No” then a message will appear to log in from employee’s SSO Id for registering under RGHS.
  4. Defining Relationship with respect to Government Employee
    a) User will define his own family relationships to be covered under RGHS and can select the category.
  5. Validations of relationships.
    a) Basis on the information provided by user, system will be able to identify dependents under family as per the following guidelines. Family definition is Annexed below
  6. Declaration/Acceptance/Disclaimer:
    a) By registering, system will allow the member to register validate.
    b) Without continuing the acceptance, system will not allow the member to register/validate.
  • Step 4: “Successfully Registered” : Registration process will be completed by clicking on submit button”.

इस पूरी प्रोसेज का LIVE वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें 

RGHS के बारे महत्वपूर्ण बातें FAQ का विडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

Family Definition

  1. Family means children were adopted by government employees partner, completely dependent children, legal (legally divorced / widowed daughter ‘s leaving) and parents (where they are not).
  • If the total annual income from all sources to the parents does not exceed 6000 / – per month , then the parents will be considered fully dependent . However, income from Contributory Provident Fund, Gratuity, Government of India Award Bonds, Insurance Benefit etc. will not be treated as income.

 

  1. Dependent children shall mean and include:
  • Until the son marries or starts earning an income of more than 6000 / – per month or attains the age of 25, whichever is earlier.
  • The daughter gets married or starts earning more than 6000 / – per month, whichever is earlier.
  • A son / daughter suffering from any permanent disability of any kind (physical or mental) will be considered dependent irrespective of his age or marriage status .
  • Legally adopted parents, who are dependent on the Government servant, wherever they reside , shall be members of the family as ‘parents’ , provided that in any circumstances the de facto parents shall, under the above rules There will not be family members . It has also been clarified that if the adoptive parents are legally more wives than one, so only the senior adoptive parents will be and others who “step mother”, the definition of family under this plan ‘parents’ Will not be included in the form.”

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PROCESS FLOW हिंदी में 

  • चरण 1: SSO आईडी के माध्यम से लॉग-इन करें: कर्मचारी अपनी सरकार SSO आईडी (sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से लॉग इन करेगा।
  • चरण 2: RGHS (आइकन) के लिए लिंक: RGHS आइकन एसएसओ वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा जो उपयोगकर्ता को आगे पंजीकरण के लिए RGHS पोर्टल पर पुनर्निर्देशित करता है।
  • चरण 3 : जन आधार के माध्यम से आरजीएचएस पर पंजीकरण: उपयोगकर्ता योजना मेंअपने परिवार के सदस्यों का पंजीकरण शुरू करने के लिए जन आधार आईडी या नामांकन आईडी प्रदान करेगा। यह पंजीकरण आगे छह चरणों में विभाजित है:
  1. जन आधार परिवार का प्रदर्शन
    a) उपयोगकर्ता जन आधार नंबर से संबंधित जन आधार परिवार को प्रदर्शित करने के लिए अपना जन आधार या नामांकन संख्या दर्ज करेगा |  यदि उपयोगकर्ता के पास जनाधार ID  नही है RGHS  पोर्टल उपयोगकर्ता को जन आधार पोर्संटल पर REDIRECT करेगा 
    – यदि जन आधार नंबर “उपलब्ध” है – आरजीएचएस पोर्टल सरकारी कर्मचारी के चयन के लिए कॉलम के साथ जन आधार परिवार को प्रदर्शित करता है।
  2. सरकारी कर्मचारी की पहचान / चयन:
    a) केवल एक सरकारी कर्मचारी का चयन करने के लिए सीमित है जिसे संबंध परिभाषित करने का अधिकार होगा।
  3. एसएसओ आईडीआई कर्मचारी आईडी में लॉग इन से सत्यापन।
    a) पहचान के बाद, RGHS लाभार्थी श्रेणी  CATEGARY का चयन करेगा। 
    b) कर्मचारी आईडी दर्ज करके इसका सत्यापन / VERIFY कार्मिक द्वारा किया जाएगा |
    c) इसके बाद यदि आप YES / “हां” सत्यापित है, तो पोर्टल आपको  पंजीकरण के अगले चरण की ओर ले जाएगा।
    d) यदि “नहीं” सत्यापित है, तो RGHS के तहत पंजीकरण के लिए कर्मचारी के SSO आईडी से लॉग इन करने के लिए एक संदेश दिखाई देगा।
  4. सरकार कर्मचारी के संबंध में परिभाषित करना
    क) उपयोगकर्ता अपने स्वयं के पारिवारिक संबंधों को RGHS के तहत कवर करने के लिए परिभाषित करेगा और श्रेणी का चयन कर सकता है।
  5. रिश्तों की मान्यता।
    क) उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, SYSTEM निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार परिवार के तहत आश्रितों की पहचान करने में सक्षम होगी। परिवार की परिभाषा नीचे दी गई है
  6. घोषणा / स्वीकृति / अस्वीकरण:
    क) पंजीकरण करके, सिस्टम सदस्य को मान्य पंजीकरण करने की अनुमति देगा।
    ख) स्वीकृति जारी रखने के बिना, सिस्टम सदस्य को पंजीकरण / सत्यापन करने की अनुमति नहीं देगा।
  • चरण 4 : “सफलतापूर्वक पंजीकृत”: पंजीकरण प्रक्रिया सबमिट बटन पर क्लिक करके पूरी हो जाएगी “।

 पारिवारिक परिभाषा

  1. परिवार का अर्थ है सरकारी कर्मचारियों का जीवनसाथी, पूर्ण रूप से आश्रित बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे (कानूनी रूप से तलाकशुदा / विधवा बेटी सहित ) और माता-पिता (जहां वे नहीं रहते हैं) को छोड़कर।
  •  यदि माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 6000 / – प्रति माह से अधिक नहीं है, तो माता-पिता को पूरी तरह से निर्भर / आश्रित माना जाएगा हालांकि, अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, भारत सरकार के पुरस्कार बांड, बीमा लाभ आदि से आय को आय नहीं माना जाएगा।
  • आश्रित बच्चों का मतलब और शामिल होगा:
  1.  बेटा जब तक शादी नहीं करता है या प्रति माह 6000 / – से अधिक की आय अर्जित करना शुरू नहीं करता है या 25 वर्ष की आयु प्राप्त नही करता है, जो भी पहले होतब तक वो आश्रित माना जाएगा।
  2. बेटी की शादी हो जाती है या 6000 / – प्रति माह से अधिक आय अर्जित करना शुरू कर देती है जो भी पहले हो। तब बेटी आश्रित नही मानी जायेगी 
  3. किसी भी प्रकार (शारीरिक या मानसिक) के किसी भी स्थायी विकलांगता से पीड़ित बेटे / बेटी को उसकी उम्र या विवाह की स्थिति के बावजूद निर्भर / आश्रित माना जाएगा
  4.  कानूनी रूप से दत्तक माता-पिता, जो सरकारी सेवक पर निर्भर हैं, चाहे वे जहां भी रहते हों, वे ‘माता-पिता’ के रूप में परिवार के सदस्य होंगे, बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में वास्तविक माता-पिता उपरोक्त नियमों के तहत परिवार के सदस्य नहीं होंगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि दत्तक पिता की कानूनी रूप से एक से अधिक पत्नियां हैं, तो केवल वरिष्ठतम दत्तक माता ही होगी और अन्य जो ‘सौतेली माता’ हैं, इस योजना के तहत परिवार की परिभाषा में ‘माता-पिता’ के रूप में शामिल नहीं होंगे। “

इस योजना अपना पंजीकरण कैसे करवाए कि प्रक्रिया जानने के लिए निम्न वीडियो देखे 

RGHS के बारे महत्वपूर्ण बातें FAQ का विडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH CASHLESS HEALTH SCHEME  ENGLISH NOTIFICATION

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (INSURANCE) DEPARTMENT

No. 5(5)FD/Insurance/2020 Jaipur, dated: 09.04.2021

NOTIFICATION

 

1. The Governor is pleased to introduce a Cashless Health Benefit Scheme hereinafter referred as Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) to cover indoor medical treatment expenses, specified day-care procedures, outdoor treatment, investigations and medical attendance and treatment under Ayurveda, Homeopathy, Unani Chikitsa Paddhati and other treatment as specified or to be specified by State Government. The scheme will cover compulsorily the Ministers, All India Service Officers, MLAS & Ex-MLAs, Serving & Retired Judicial officers, Serving Government employees (whether covered under old or new pension scheme) and pensioners / family pensioners. Also, this scheme will be applicable for the employees and pensioners of Autonomous Bodies, Boards, Corporations etc. The contribution to the Scheme will be decided by the State Government in due course.

2. The RGHS will cover all the medical facilities as per conditions and procedures laid down under the respective rules / schemes of different categories viz. (i) The Rajasthan Ministers (Medical Attendance) Rules, 1961 (ii) Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008 (ii) All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954 (iv) The Rajasthan Legislative Assembly Members (Medical Facilities) Rules, 1964 (v) Rajasthan Legislative Assembly Ex Members and Family. Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010 (vi) Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013 (vii) Rajasthan State Pensioners’ Medical Concession Scheme, 2014 and (viii) Raj Mediclaim Policy.

3. New beneficiaries will be allowed for treatment up to Rs. 5.00 Lacs per year on family floater basis. The scheme shall cover additional expenses relating to hospitalization of beneficiary member above Rs. 5.00 Lacs per family per year in any of the Government/Private empanelled hospital, specifically for catastrophic illness.

4. The treatment can be taken in any Health Care Network Provider (HCNP) i.e. Government hospitals, approved hospitals, PPP hospitals, Referral hospitals (after due reference from competent authority). The reimbursement to TPA will be allowed as per RGHS rates. No reimbursement will be allowed to RGHS Card holder, where cashless treatment is available. However, reimbursement can be taken by the RGHS Card Holder for medical treatment taken in grave emergency in un-approved hospital and in other exceptional circumstances. In such circumstances, the claim will be reimbursed only after submitting the bills on RGHS Portal. Further details in this regard can be seen on RGHS website i.e. rghs.gov.in

5. There are certain treatments which are not covered under RGHS. Details of such exclusions will be available in the scheme uploaded on the website of RGHS. The reimbursement of such exclusions will not be made through Third Party Administrator (TPA).

6. The State Government will select TPA through RTPP Act and Rules.

7. Enrollment of beneficiaries under this scheme will start from 10-4-2021 and will be completed by 30-04-2021. Every person of above mentioned category will ensure his/her enrollment along with dependents before 30-04-2021 enabling State Insurance and Provident Fund Department to deliver RGHS Card upto 31-05-2021. The period for enrollment can only be extended by competent authority on valid reasons. For new recruits the period of enrollment will be 3 months from the date of joining in service.

8. The enrollment forms for the all the categories will be available on RGHS website www.rghs.gov.in along with the procedure to fill such forms. The forms can be filled online only. Every persons of above mentioned category will be notified regarding enrollment with Unique RGHS Card Numbers. In case of misplacement of the card/ non availability of the card, this Unique RGHS Card Number can be used for taking treatment in the HCNP.

9. Empanelment of Private Hospitals, Diagnostic Laboratories, Imaging Centres and E-pharma Stores : The hospitals / diagnostic centres, imaging centres who have NABH / NABL accreditation and hospitals who have empanelment under CGHS will apply directly under RGHS on RGHS website. The hospitals and the diagnostic laboratories / imaging centres who do not possess NABH / NABL accreditation and also hospitals who are not empanelled under CGHS may apply on RGHS website i.e. www.rghs.gov.in as per the norms and criteria fixed by RGHS. The hospital/labs who have already empanelled by HBEC have to apply again online on RGHS website. The procedure and terms and conditions for e-pharma stores will be decided in due course.

10. State Insurance and Provident Fund Department (SIPF) will be nodal department and Finance (Insurance) Department will be Administrative Department for the Rajasthan Government Health Scheme.

11. The necessary amendments in concerned rules / schemes enlisted in para 2 will be issued in due course.

12. The Finance (Insurance) Department, shall issue detailed operational guidelines alongwith various annexures, circulars, clarifications, etc. for implementation of the RGHS. 13. If any difficulty arises in the course of implementation of this Scheme,

the concerned hospital / stake holder shall refer the matter to Director, State Insurance and Provident Fund Department and if the matter is not resolved at the level of Director, SIPF, then the decision of Finance (Insurance) Department shall be final. Appellate Authority shall be ACS / Principal Secretary, Finance.

 

By order of the Governor,
Principal Secretary, Finance

इस पूरी प्रोसेज का LIVE वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें 

RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH CASHLESS HEALTH SCHEME

इस योजना से सम्बंधित आपके प्रश्न और एक्सपर्ट के जबाब यहाँ  शेयर किये जा रहे हैं

 

RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH CASHLESS HEALTH SCHEME

RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH CASHLESS HEALTH SCHEME FAQ

राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के FAQS जानने के लिए यहाँ नीचे बटन पर क्लिक करें 

RGHS के बारे महत्वपूर्ण बातें FAQ का विडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

1) आरजीएचएस क्या है ?

उत्तर :आरजीएचएस राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-244 के तहत सी.जी.एच.एस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में लागू की गई है|

2) आरजीएचएस का लाभार्थी कौन बन सकता है ?

उत्तर : राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण/पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत् अधिकारी व पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते है।

3) मैं आरजीएचएस का लाभार्थी कैसे बन सकता/सकती हूं ?

उत्तर : आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए आरजीएचएस के वेब पॉर्टल पर स्वयं के एस.एस.ओ. आई-डी लॉग-ईन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते है:-

स्थिति -1 (जब जन-आधार संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध है)

  • एस.एस.ओ. पर लॉग-इन करें।
  • आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
  • जन-आधार कार्ड संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें।
  • एम्पलॉय आई.डी. दर्ज करें।
  • परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें।
  • स्व घोषणा प्रस्तुत कर सबमिट करें।

स्थिति – 2 (जब जन-आधार संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नहीं है)

  • एस.एस.ओ. पर लॉग-इन करें।
  • आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
  • पंजीयन नहीं होने पर जन-आधार के पेज लिंक पर क्लिक करें।
  • जन-आधार का फॉर्म भरकर सबमिट कर जन-आधार पंजीयन संख्या प्राप्त करें
  • जन-आधार पंजीयन के बाद आरजीएचएस में पंजीयन की प्रक्रिया हेतु स्थिति -1 में वर्णित प्रक्रिया को अपनायें।

 

4) क्या आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड) फोन से भी कर सकता/सकती?

उत्तर : जी हां, आरजीएचएस पर पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड) फोन से सरलता पूर्वक किया जा सकता है।

5) आरजीएचएस लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौनसे है ?

उत्तर : जनाधार, एम्पलॉई आई-डी/पी.पी.ओ. संख्या

6) आरजीएचएस फैमिली का अर्थ क्या है?

उत्तर :आरजीएचएस “फैमिली” का अर्थ है लाभार्थी के पति/पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की दो संतान व माता, पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हों जिनकी मासिक आय  6 हजार से कम हो।

7) आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही किया जावें।?

उत्तर : आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर जनाधार कार्ड में शुद्धिकरण करवा कर सही करवाया जा सकता है।

8) क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू है ?

उत्तर : जी हां, यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/ कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू

9) यदि पति-पत्नी दोनों की नियुक्ति 01.01.2004 के बाद होने पर क्या आरजीएचएस में लाम दोनों को मिलेगा?

उत्तर : जी हां, 01.01.2004 ओर उसके पश्चात् नियुक्त पति-पत्नी को एक ही आरजीएचएस कार्ड पर दोनों को पृथक-पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होगें।

10) क्या जुडवा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर आरजीएचएस योजना का लाम देय है ?

उत्तर : प्रथम प्रसव से यदि एक से अधिक जीवित संतानें है तो उनको पृथक इकाई माना जावेगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है एवं द्वितीय प्रसव से जुडवा बच्चों के होने की स्थिति में दोनों को एक ही इकाई माना जायेगा।

11) आरजीएचएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है ?

उत्तर : आरजीएचएस योजना अन्तः रोगी चिकित्सा (IPD), डे-केयर, मातृत्व-चिकित्सा आदि सुविधा के लिए कैशलेस है।

12) लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है?

उत्तर : कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध (empanelled) निजी अस्पतालों में ईलाज करवा सकता है।

13) क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज खर्च के दावे का पुरमरण देय है

उत्तर :  गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सी.जी.एच.एस. पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है। जिसमें निम्न बीमारियों को सम्मिलित किया गया है।

Coronary Artery Surgery, Vascular Surgery, Hodgkin’s Disease, Acute Retention of urine more than 24 hrs., Acute Myocardial infarction, Acute Pneumonitis, Acute Respiratory Distress, Cancer, renal failure i.e. failure of both the kidney, Stroke,, Multiple Sclerosis, Meningitis, Major organ Transplants like Kidney,Lungs, Pancreas, Heart, Liver or Bone Marrow, Accidents, Delivery, Tubal Pregnancy and related complication, swine flu, dengue fever, burst Appendicitis, Pancreatitis etc. can be covered under as cases of grave emergency.

14) क्या कोविड -19 के उपचार को योजना के इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है?

उत्तर : हां, योजना के अन्तर्गत कोविड 19 के उपचार को शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड 19 का उपचार कराने पर पुनर्भरण देय है।

15) अस्पताल में भर्ती होने के उपरान्त किस आधार बोर्डिंग/अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार है ?

उत्तर :

श्रेणी वेतन श्रृंखला राजकीय अस्पतालों में पात्रता अधिकृत निजी अस्पतालों में पात्रता
1 36,000/- रु तक सामान्य वार्ड जनरल वार्ड
2 36,001 रु से 63,000 /- रु तक कॉटेज अर्ध निजी वार्ड
3 63,001/-रु और उससे अधिक डीलक्स निजी वार्ड

16) मेरे पास जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परन्तु आधार कार्ड बना हुआ है क्या मुझे योजना का लाम मिल सकता है?

उत्तर : जिस लाभार्थी का जन-आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, उन्हें जन-आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकता है। उक्त जन-आधार संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या के आधार पर आरजीएचएस लाभार्थी बन सकते है।

17) क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन-आधार कार्ड बनवाना होगा?

उत्तर : नहीं। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किये गये है। जो लाभार्थी नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते है, उन्हें जन-आधार कार्ड जारी किया जाता है।

18) ई-वॉलेट से प्रति वर्ष कितने रूपये तक का आहरण किया जा सकता है?

उत्तर : 01.01.2004 के बाद के कर्मचारियों के ई-वॉलेट में राशि प्रति परिवार रू 5 लाख रखी गयी है एवं गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार की सुविधा रखी गयी है।

19) यदि ईलाज के उपरान्त ई-वॉलेट में राशि शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है?

उत्तर : नहीं, यह राशि एक वर्ष के लिए ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है। अगले वर्ष नये सिरे से स्वास्थ्य परिलाभ होगा।

20) लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अन्तर्गत इलाज करा सकता है ?

उत्तर : परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार इलाज करवा जा सकता है।

21) क्या इस योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल है?

उत्तर : नहीं, इस योजना के अन्तर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर समिलित है।

22) मेरा बच्चा 06 माह आयु का है और उसका जन-आधार कार्ड में नहीं है क्या उसे योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर : हां, योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जनआधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत इलाज देने का प्रावधान रखा गया है।

23) क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर :  हां, परन्तु इसके लिये नवीन वधु का नाम परिवार के जन-आधार कार्ड में तत्काल जुडवाया जाये। इसके लिए वो अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाकर अपना नाम जुडवा सकते हैं। जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा अन्यथा लाभ नही मिलेगा।

24) मेरे परिवार का जन-आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाम मिल पायेगा?

उत्तर : नहीं, जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जन-आधार कार्ड में से रह गया है तो उसका नाम तत्काल जुडवाया जाये।

25) आरजीएचएस लाभार्थियों की श्रेणी क्या-क्या है?

उत्तर : आरजीएचएस लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण वेबसाइट www.rghs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

26) आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहा सम्पर्क किया जाये ?

उत्तर : आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी Toll free Number 1800 180 6268 से प्राप्त कर सकते है।

RGHS के बारे महत्वपूर्ण बातें FAQ का विडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
इस योजना से सम्बंधित आप विस्तृत जानकारी निम्न TOLL FREE नम्बर TAB पर क्लिक करके  कॉल कर सकते हैं |
CLICK HERE TO CALL RGHS HELPLINE
इस योजना से सम्बंधित आप विस्तृत जानकारी निम्न MAIL ID  TAB पर क्लिक करके  E-MAIL कर सकते हैं |
CLICK HERE TO E MAIL TO RGHS HELPLINE

इस पूरी प्रोसेज का LIVE वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें 

GET JAN-AADHAAR NUMBER

Getting Jan-Aadhaar Number through sending SMS-

Residents may get their Jan Aadhaar Number, using SMS functionality also. Jan Aadhaar Number can be accessed by using ‘Jan-Aadhaar enrolment ID’ or ‘Aadhaar number’ or ‘Mobile number’ already registered into the family profile. 

Residents have to send an SMS on mobile number: 7065051222 in any of the  formats mentioned below –

• JAN<space>JID<space><15 Character Jan Aadhaar enrolment id>

• JAN<space>JID<space><12 digit UID Number>

• JAN<space>JID<space><10 digit Mobile Number>

 

Getting Jan-Aadhaar Number by Using Mobile Application-

Residents may get their family Jan-Aadhaar Number and e-Card through Mobile Application available on Play store by name “Jan Aadhaar”. 

Link – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.risl.janaadhaarapp

Getting Jan-Aadhar Number by Using SSO-

Residents can also get Jan Aadhaar Number using SSO Login in Profile section. If Jan Aadhaar number is not available in SSO Profile then residents may get it by updating existing Enrolment ID in their SSO Profile.  

Link- CLICK HERE TO LOGIN ON SSO

 

लाभार्थी और योजना कवरेज

उप-श्रेणी लाभार्थी श्रेणी वर्तमान में लागू नियम / योजना आरजीएचएस कवरेज
आरजीएचएस -1 मंत्रियों राजस्थान मंत्री (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1961 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लागू नियमों के अनुसार कवरेज
आरजीएचएस -2 राजस्थान विधानसभा के सदस्य राजस्थान विधान सभा सदस्यों (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1964 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लागू नियमों के अनुसार कवरेज
आरजीएचएस -3 राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा पूर्व सदस्यों और परिवार पेंशनरों (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लागू नियमों के अनुसार कवरेज
आरजीएचएस -4 सेवा और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लागू नियमों के अनुसार कवरेज
आरजीएचएस -5 एआईएस अधिकारियों की सेवा करना अखिल भारतीय सेवाओं (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1954 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं और इस संबंध में डीओपी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेश। लागू नियमों के अनुसार कवरेज
आरजीएचएस -6 सेवानिवृत्त ए.आई.एस. लागू नियमों के अनुसार कवरेज
आरजीएचएस -7 01-01-2004 से पहले नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी आरसीएस (एमए) नियम, 2013 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लागू नियमों के अनुसार कवरेज
आरजीएचएस -8 आरसीएस (पेंशन) नियम, 1996 के तहत पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनर राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, 2014 के अनुसार चिकित्सा सुविधा लागू नियमों के अनुसार कवरेज
आरजीएचएस -9 01-01-2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा राज मेडिक्लेम पॉलिसी की सीमा तक चिकित्सा सुविधाएं (यानी केवल इनडोर रोगियों के लिए 3.00 लाख रुपये की सीमा तक।)
  • कैशलेस IPD / DAY केयर, OPD (Rs.20,000 तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।
  • फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।
  • प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की विपत्तिपूर्ण बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।
  • लागू टीए नियमों के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए शुरू की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।
  • एम्बुलेंस शुल्क।
आरजीएचएस -10 राज्य सरकार के पेंशनर्स एनपीएस के तहत आते हैं वर्तमान में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है
  • कैशलेस IPD / DAY केयर, OPD (Rs.20,000 तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।
  • फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।
  • प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की विपत्तिपूर्ण बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।
  • लागू टीए नियमों के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए शुरू की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता
  • एम्बुलेंस शुल्क
आरजीएचएस -11 बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (SAB) के कर्मचारियों की सेवा, जिन्हें 01.01.2004 से पहले नियुक्त किया गया था संबंधित बोर्ड / निगम आदि की लागू योजना के अनुसार।
  • कैशलेस IPD / DAY केयर, OPD (Rs.20,000 तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।
  • फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।
  • प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की विपत्तिपूर्ण बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।
  • लागू टीए नियमों के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए शुरू की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।
  • एम्बुलेंस शुल्क।
आरजीएचएस -12 बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (SAB) के कर्मचारियों की सेवा, जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 को या उसके बाद की गई थी वर्तमान में राज मेडिक्लेम योजना के तहत।
  • कैशलेस IPD / DAY केयर, OPD (Rs.20,000 तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।
  • फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।
  • प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की विपत्तिपूर्ण बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।
  • लागू टीए नियमों के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए शुरू की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।
  • एम्बुलेंस शुल्क।
आरजीएचएस -13 बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (SAB) के पेंशनर्स जिन्हें 01.01.2004 से पहले नियुक्त किया गया था संबंधित बोर्ड / निगम आदि की लागू योजना के अनुसार।
  • कैशलेस IPD / DAY केयर, OPD (Rs.20,000 तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।
  • फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।
  • प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की विपत्तिपूर्ण बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।
  • लागू टीए नियमों के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए शुरू की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।
  • एम्बुलेंस शुल्क।
आरजीएचएस -14 बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (SAB) के पेंशनर्स जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 को या उसके बाद की गई थी कोई चिकित्सा सुविधा नहीं।
  • कैशलेस IPD / DAY केयर, OPD (Rs.20,000 तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।
  • फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।
  • प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की विपत्तिपूर्ण बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।
  • लागू टीए नियमों के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए शुरू की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।
  • एम्बुलेंस शुल्क।

 

ग्रेव इलनेस के मामले में आरजीएचएस कवरेज
कोरोनरी धमनी सर्जरी के मामले, संवहनी सर्जरी, हॉजकिन डिजीज, 24 घंटे से अधिक पेशाब का तीव्र प्रतिधारण।, एक्यूट मायोकार्डियल रोधगलन, एक्यूट न्यूमोनिटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कैंसर, गुर्दे की विफलता यानी दोनों किडनी, स्ट्रोक की विफलता, स्ट्रोक, मल्टीपल स्केलेरोसिस। मेनिनजाइटिस, प्रमुख अंग प्रत्यारोपण जैसे किडनी, फेफड़े, अग्न्याशय, हृदय, जिगर या अस्थि मज्जा, दुर्घटनाएं, प्रसव, ट्यूबल गर्भावस्था और संबंधित जटिलता, स्वाइन फ्लू, डेंगू बुखार, फट एपेंडिसाइटिस, अग्नाशयशोथ आदि को गंभीर आपातकालीन मामलों के तहत कवर किया जा सकता है। ।

 

RGHS: पूरी तरह से ऑनलाइन और स्वचालित प्रणाली आरजीएचएस के तहत दावा निपटान
  • परिवार की लाभार्थी स्थिति के लिए डेटाबेस की पहचान (जन आधार)
  • आरजीएचएस वेब-पोर्टल पर एचबीईसी (लागू करें और प्रणाली को स्वीकार करें) द्वारा अस्पताल का अनुकरण: ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया
  • केवल अस्पताल स्तर पर पूर्व प्राधिकरण
  • अस्पतालों को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली
दावा निपटान प्रक्रिया आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से आरजीएचएस के आईटी प्लेटफॉर्म पर होगी और प्रत्येक लाभार्थी के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर) को आरजीएचएस कार्ड धारक के ई-वॉलेट में रखा जाएगा 

 

यहाँ RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH SCHEME से सम्बंधित समस्त आदेश आप देख सकते हैं 

 

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