Actual Technical LPC Last Payment Certificate Software with RSR Guideline By PRAVESH SHARMA

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Actual Technical LPC Last Payment Certificate Software with RSR Guideline By PRAVESH SHARMA – पेमेनेजर में उल्लेखित वेतन-भत्ते एवं कटौतियां उनके कोड के अनुसार समावेशित, यूजर आवश्यकतानुसार उपर्युक्त कोड का चयन कर सकता है। GF&AR एवं RSR में एलपीसी से सम्बन्धित प्रमुख प्रावधानों की जानकारी शीट “Rules regarding LPC” भी उपलब्ध कराई है।

प्रस्तुतकर्ता :
Pravesh Kumar Sharma, AAO-I
आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर
praveshbkn@gmail.com
Pravesh Kumar Sharma, AAO-I
आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर
[email protected]

इस एलपीसी में पे-मेनेजर में उल्लेखित समस्त वेतन-भत्तो एवं कटौतियों को उनके कोड संख्या के अनुसार  समावेश किया गया है । यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त कोड का चयन कर सकता है । इसके साथ जिन सेल में एक से अधिक विकल्प की स्थिति बनती है वहां पर ड्राप-ड्राउन मेन्यू से उपर्युक्त वेल्यू का चयन कर सकता है ।  Actual Technical LPC Last Payment Certificate Software with RSR Guideline By PRAVESH SHARMA

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सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं सेवा नियम में एलपीसी से सम्बन्धित प्रमुख प्रावधानों की  सामान्य जानकारी हेतु सीट “Rules regarding LPC”  का अवलोकन किया जा सकता है ।

Design & Prepaired by Pravesh Kumar Sharma, Accountant, please call-9460100093 or write mail to  [email protected] for further query/error/updation/suggestion

गत भुगतान प्रमाण पत्र ( एलपीसी ) जारी करने संबंधी नियमों के संबंध में जानकारी….

श्री लीला राम
प्रिंसिपल
GSSS मुबारिकपुर (रामगढ़)

  • *⃣ 1.किसी लोक सेवक का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर होने पर आहरण वितरण अधिकारी (DDO)GA 35 में एलपीसी जारी करेगा
  • वर्तमान में पेमनेेजर पर भी ऑनलाइन LPC जारी होती है (GF & AR 145 )
  • *⃣2.गत भुगतान प्रमाण पत्र में वेतन एवं भत्तों का विवरण, अवधि जहां तक वेतन भत्तों का आहरण किया गया है,कार्यभार संभलवाने का दिनांक, कार्य ग्रहण काल जो आदेशों में वर्णित किया गया है, राज्य बीमा एंव प्रावधाई निधि की कटौतियां, खाता /पॉलिसी संख्या ,अन्य ऋण एवं अग्रिम की सूचना, आयकर ,मकान निर्माण अग्रिम एवं वाहन अग्रिम खाता संख्या अंकित की जानी चाहिए|
  • विशेष रूप से स्टोर एवं स्थाई अग्रिम से दी गई राशि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए| (नियम 146)
  • *⃣3. गत भुगतान प्रमाण पत्र 4 प्रतियों में तैयार कर प्रथम प्रति स्थानांतरण हुए कार्यालय को ,दूसरी प्रति सहायक /उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग को, तीसरी प्रति कर्मचारी को तथा चतुर्थ प्रति कार्यालय प्रति के रूप में रखी जानी चाहिए|
  • एलपीसी चार्ज देने के 4 दिन में या अधिकतम 10 दिन में तैयार कर भेज देनी चाहिए|( नियम 147 )
  • *⃣4.यदि गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है तो 3 माह तक वेतन एवं भतों का भुगतान कर्मचारी द्वारा अंतिम वेतन एवं सभी प्रकार की कटोतियो का विवरण देने पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित किया जा सकता है अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में इस सुविधा को अगले 3 माह तक कारण अंकित करते हुए बढ़ाया जा सकता है (नियम 148 एवं आदेश दिनांक 5.2.1994 ) Actual Technical LPC Last Payment Certificate
  • *⃣5.यदि स्थानांतरण पर वेतन / अवकाश वेतन जो की पुराने स्थान के समय के बकाया हो नए स्थान पर आहरित किया जा सकता है | ( नियम 149)
  • *⃣ 6. स्थानांतरण /सेवानिवृत्ति पर राजकीय आवास का no dues (अनापत्ति प्रमाण पत्र) देने पर ही एल पी सी जारी की जानी चाहिए (एफ16(1) सा.प्र./2/2000 दिनांक 27.12. 2000)
  • *⃣ पमेनेजर पर ऑनलाइन एलपीसी वर्तमान में DEATH व RETIRED EMP के अलावा अन्य TRANSFERS EMP की जारी होती है ट्रान्सफर होने पर emp id next DDO द्वारा accept करने के बाद ही जारी की जा सकेगी।
  • PD HEAD के कार्मिकों की LPC प्रीपेमेनेजर पर अभी उपलब्ध नहीं है। ऑफ लाइन ही बनेगी।

साभार श्री लीला राम
प्रिंसिपल
GSSS मुबारिकपुर (रामगढ़)

Actual Technical LPC Last Payment Certificate Software with RSR Guideline
Actual Technical LPC Last Payment Certificate Software with RSR Guideline

Actual Technical LPC Software with RSR Guideline By PRAVESH SHARMA अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के संबंध में वित्तीय नियम-

GF&AR भाग-I नियम 144 वेतन, भत्तों आदि का पहला भुगतान :

(1) जब किसी सरकारी सेवक का नाम किसी प्रतिष्ठान में पूर्व में किसी पद पर न होने के कारण पहली बार आता है या त्यागपत्र देने या पिछली सेवाओं की जब्ती के बाद पुनर्नियुक्त किया जाता है, तो बिल निम्नलिखित द्वारा समर्थित होगा: (i) अंतिम वेतन प्रमाणपत्र

स्थानांतरण पर GF&AR भाग-I नियम 145 अंतिम वेतन प्रमाण पत्र :
जब एक सरकारी कर्मचारी को राज्य के भीतर या राज्य के बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और उसका वेतन और भत्ता किसी अन्य कोषागार / कार्यालय से आहरित किया जाता है, तो वह अंतिम वेतन प्रमाण पत्र आहरण और संवितरण अधिकारी से प्रपत्र जी.ए. में प्राप्त करेगा। 62 उसे नए खजाने/कार्यालय पर आकर्षित करने में सक्षम बनाने के लिए। Actual Technical LPC Last Payment Certificate

GF&AR भाग-I नियम 146 अंतिम वेतन प्रमाणपत्र में शामिल है:

(1) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में आहरित वेतन और भत्तों की राशि, आहरित करने की अवधि, कार्यभार सौंपने की तिथि और समय, अनुमत ज्वाइनिंग समय, किराए के कारण कटौती आदि का विवरण, सभी का विवरण बीमा पॉलिसियों और भविष्य निधि के साथ खाता संख्या, प्रीमियम की राशि और योगदान, वसूला गया आयकर, सभी प्रकार के ऋणों और अग्रिमों का विवरण और अन्य वसूली, यदि कोई हो।

(2) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तैयार करने वाला अधिकारी उपरोक्त सभी विवरणों के सुधार के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से वसूली जैसे अधिक भुगतान, नुकसान के कारण वसूली, आदि, न्यायालय के आदेश के अनुसार वेतन की कुर्की जो उसे जारी करने से पहले प्राप्त हो सकती है प्रमाणपत्र।

(3) गृह निर्माण एवं मोटर वाहन अग्रिमों के मामले में सरकारी सेवक को कोषागार द्वारा आवंटित खाता संख्या, शेष राशि एवं किस्त की राशि का उल्लेख अगले आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा वसूली हेतु किया जायेगा।

(4) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में विशेष रूप से स्थायी अग्रिम आदि में से दिए गए स्टोर और कार्यालय व्यय के संबंध में स्थानांतरण के समय सरकारी सेवक के खिलाफ बकाया किसी भी अग्रिम/शेष राशि का उल्लेख किया जाएगा, अग्रिम बिल, अग्रदाय और अस्थायी पर आहरित अग्रिमों की अव्ययित शेष राशि लोक निर्माण विभागों और वन विभागों के मामले में अग्रिम। अस्वीकृत भुगतान के कारण अग्रदाय और अस्थायी अग्रिम बकाया और/या संबंधित सरकारी कर्मचारी को दिए गए नोटिस के बावजूद समायोजित नहीं किया गया है, तो नए स्थान पर वसूली करने के लिए राशि का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाएगा। उनकी पोस्टिंग का।

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GF&AR भाग-I नियम 147 अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तैयार करना:

आहरण एवं संवितरण अधिकारी शासकीय सेवक के स्थानान्तरण पर चार प्रतियों में अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र तैयार करेगा, प्रथम प्रति उस कार्यालय को भेजी जायेगी जहाँ उसका स्थानान्तरण हुआ है, द्वितीय प्रति उप निदेशक/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि को पृष्ठांकित की जायेगी। जिला सरकारी कर्मचारी के राज्य बीमा/सामान्य भविष्य निधि से संबंधित फाइल को उस जिले के संबंधित उप निदेशक/सहायक निदेशक को स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए जहां उसे स्थानांतरित किया गया है, तीसरी प्रति सरकारी कर्मचारी को पृष्ठांकित की जाती है और चौथी प्रति रखी जाएगी। उसके रिकॉर्ड के लिए। Actual Technical LPC Last Payment Certificate

अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकतम समय :

अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सामान्य रूप से चार्ज रिपोर्ट प्राप्त होने के चार दिनों के भीतर और किसी भी स्थिति में अधिकतम दस दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। सरकारी सेवक द्वारा उक्त अवधि में प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में सरकारी सेवक मामले की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को करेगा।

GF&AR भाग-I नियम 148 अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के अभाव में भुगतान:

कार्यालय प्रमुख किसी सरकारी सेवक, जिसने अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, को तीन महीने की अवधि के लिए पहली बार में सरकारी सेवक द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर पिछले वेतन और भत्तों के विवरण के आधार पर वेतन और भत्तों के भुगतान को अधिकृत कर सकता है। आहरित, सभी प्रकार की वसूली और शुद्ध देय राशि। असाधारण मामलों में वह कारण दर्ज करने के बाद तीन महीने की एक और अवधि के लिए इस सुविधा का विस्तार कर सकता है।

GF&AR भाग-I नियम 204 (9) नए स्टेशन पर वेतन का अग्रिम:

पिछले वेतन प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर यह दर्शाते हुए कि पुराने स्टेशन पर कोई अग्रिम नहीं लिया गया था, ड्यूटी पर आने के 15 दिनों के भीतर नए स्टेशन पर अग्रिम वेतन लेने की अनुमति दी जा सकती है। Actual Technical LPC Last Payment Certificate

आपके लिए कुछ रोजगार अपडेट –

(12) टी.ए. अग्रिम और प्रभावी वसूली :

(i) सरकारी सेवक को उसके नए स्थान पर स्थानांतरण पर जारी किए गए अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में अग्रिम दर्ज किया जाएगा। Actual Technical LPC Last Payment Certificate

GF&AR भाग-I नियम 207(a) (v) अग्रिम की राशि उस कार्यालय द्वारा जारी किए गए अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में दर्ज की जाएगी जहां सरकारी कर्मचारी को नए स्टेशन पर उसकी अंतिम पोस्टिंग पर नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा करने से ठीक पहले तैनात किया गया था।

परिशिष्ट-6 [नियम 327(1) देखें] एलपीसी की प्रतिधारण अवधि 35 वर्ष

परिशिष्ट-7 प्रपत्रों की सूची [नियम 327 (2) देखें] नियम संख्या। वर्तमान प्रपत्र सं. नया प्रपत्र सं.
145 62 35

RSR-148 (भाग-I) (iv) जब कोई सरकारी सेवक भारत में विदेश सेवा पर छुट्टी पर जाता है, तो विदेशी नियोक्ता को ड्यूटी अवधि के भुगतान के तुरंत बाद एक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें उसे विशेष रूप से यह इंगित करना चाहिए कि प्रतिपूरक छुट्टी के दौरान भत्ता, नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा तक, उसके द्वारा सरकारी कर्मचारी को भुगतान किया जाता रहेगा। इसी प्रकार अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में कार्यालय प्रमुख, या राजपत्रित अधिकारियों के मामले में महालेखाकार को अवकाश वेतन का भुगतान करने के बाद अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, यदि सरकारी कर्मचारी विदेश सेवा में वापस आता है या स्थानांतरित हो जाता है छुट्टी के अंत में उनके नियंत्रण से बाहर।

RSR-20 (भाग-I) नियमों के लिए ‘ड्यूटी पर स्थानांतरण’ के संबंध में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र को फिर से जारी करने के लिए परिशिष्ट XV देखें

आपके लिए कुछ विशेष अपडेट –

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