सरकारी कार्मिकों को मृत्यु उपरांत मिलने वाले क्लेम एवं सुविधाओं की जानकारी

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   सरकारी कार्मिकों को मृत्यु उपरांत मिलने वाले क्लेम एवं सुविधाओं की जानकारी      

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सरकारी कार्मिकों को मृत्यु उपरांत मिलने वाले क्लेम एवं सुविधाओं की जानकारी

(1) राज्य बीमा / जीपीएफ/Nps क्लेम।

(2) मृत्यु दुर्घटना में हुई है तो Group Insurance (GIS) का क्लेम कार्मिक द्वारा दिए गए GPA के प्रस्ताव के अनुसार- 3 लाख/10 लाख/ 20 लाख /30 लाख रु का क्लेम।

(3) शिक्षा विभाग के कार्मिक है तो हितकारी निधि से 1.50 लाख एवं शिक्षक कल्याण से सहायता 5000 रु राशि का क्लेम ।

(4) कोविड 19 की ड्यूटी में संक्रमण से कार्मिक की मृत्यु होने पर 50 लाख की अलग से अनुग्रह राशि का क्लेम।

इस योजना में राज्य सरकार के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, संविदा कर्मचारी एवं मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को भी कवर किया गया है।

(5) कार्मिक की मृत्यु के बाद नियमानुसार पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु पेंशन कुलक तैयार कर पेंशन विभाग (सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय) को भेजना।

शेष उपार्जित अवकाशों के नकद भुगतान के लिए बजट आवंटन हेतु परिवार पेंशन कुलक के साथ निर्धारित प्रपत्र में मांग पत्र भेजना

(6) पात्रता होने पर आश्रित को अनुकंम्पा नियुक्ति।

अनुकंम्पा नियुक्ति हेतु आश्रित की परिभाषा में कार्मिक के ( पति या पत्नी) ,पुत्र,अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री,कार्मिक द्वारा वैध रूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र या अविवाहित पुत्री नौकरी के लिए पात्र हो सकते हैं।

उक्त आश्रित में से यदि कोई केंद्रीय या राजकीय सेवा में या किसी निगम, बोर्ड या संगठन में पहले से कोई नियुक्त है तो अनुकंम्पा नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे लेकिन विधवा स्वयं नौकरी लेना चाहें तो अनुकंम्पा नियुक्ति मिल सकती है।

यदि आश्रित नाबालिग है तो आयु में शिथिलन के लिए आवेदन निर्धारित समय सीमा में उचित माध्यम से राज्य सरकार को भेजना पड़ता है। आयु में शिथिलन राज सरकार द्वारा ही दिया जाता है।

(7) सेलरी बैंक A/C पर यदि कोई बीमा पॉलिसी ली हुई है तो उसका क्लेम।

(8) वेतन से या निजी कोई बीमा पॉलिसी ली हुई है तो उसका क्लेम।

” सरकारी कार्मिकों को मृत्यु उपरांत मिलने वाले क्लेम एवं सुविधाओं की जानकारी “

क्लेम के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक अभिलेख

(1) हर क्लेम का निर्धारित दावा प्रपत्र।
(2) कार्मिक का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र।

(3) कार्मिक का सेवा समाप्ति आदेश।

(4) नॉमिनी के बैंक A/C की छाया प्रति।

(5) हर दावे के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेज एवं शपथ पत्र जो दावा प्रपत्र में अंकित हो।

क्लेम प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(1) DDO के माध्यम से बीमा विभाग को जैसे SI, GPF, NPS आदि के क्लेम ऑन लाइन सब्मिट करना।

(2) DDO के माध्यम से हितकारी निधि से सम्बन्धित शिक्षक कल्याण कोष के प्रकरण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को भेजना।

(3) DDO के माध्यम से ही अनुकंम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र 90 दिन में तैयार कर भेजना अनिवार्य है।

(4) कोरोना ड्यूटी में संक्रमण से मृत्यु होने पर दावा प्रकरण DDO द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से HOD को भेजना।

(5) बैंक या LIC के क्लेम बाबत सम्बन्धित ब्रांच से क्लेम फॉर्म प्राप्त पर उसकी पूर्ति कर भिजवाना।

नॉट:- (1) प्रोबेशन में कार्मिक की मृत्यु होने पर भी पात्र आश्रित को अनुकंम्पा नियुक्ति मिलती है।

(2) NPS कार्मिक की डेथ होने पर NPS की राशि समर्पित करने पर ही पारिवारिक पेंशन मिलती है।

(3) NPS कार्मिकों को नियमानुसार ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाता है।

(4) कार्मिक की मृत्यु होने के बाद बकाया कोई भी भुगतान एवं दावों की राशि का भुगतान नॉमिनी को किया जाता है अतः pay manager पर पहले नॉमिनी ऐड करे एवं सब ट्रेजरी या ट्रेजरी से नॉमिनी की बैंक डिटेल्स को पहले pay manager पर अपडेट करावें।

(5) SI/GPF/NPS/GIS आदि के क्लेम के लिए DDO लॉगिन से पहले SIPF पोर्टल पर नॉमिनी की बैंक Details यथा A/C नम्बर, IFS Code एवं नॉमिनी का शेयर पहले अपडेट करावें उसके बाद ही ऑन लाइन क्लेम सब्मिट करें।

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