प्रोबेशन काल में कर्मचारी के लिए सेवा नियम : तनख्वा, अवकाश और शर्ते

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Probation Period Salary leave Rules / प्रोबेशन काल में कर्मचारी के लिए सेवा नियम : तनख्वा, अवकाश और शर्ते (Probation Period Salary leave Rules) : नियम 122 के अनुसार एक परिवीक्षाधीन कर्मचारी को उस पर प्रभावी सेवा नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह परिवीक्षाधीन होने के अतिरिक्त अन्यथा रूप से किसी स्थायी पद को धारण करता है। यदि किसी कारण से परीवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव है तो उसे किसी भी प्रकार का स्वीकृत अवकाश उस तारीख से आगे नहीं दिया जाना चाहिये जिस तक उसके पूर्व में स्वीकृत या बढाये गये परीवीक्षा काल का समय समाप्त होता हैं।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)वित्त(नियम)/06 पार्ट-I दिनांक 22 मई 2009 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम  के नियम 121क(i) के अनुसार परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षाक् काल के दौरान कोई अवकाश अर्जित नहीं करेगा। असाधारण अवकाश की स्वीकृति के लिये उसको अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति के समान समझा जाएगा।राज्य सरकार ने यह तय किया कि का प्रशिक्षण की सम्पर्ण अवधि के दौरान परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नियुक्तिकर्ता प प्राधिकारी 3 माह तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सकेगा| 

इससे परे वित्त विभाग की सहमति से अपवाद स्वरूप यदि अवकाश मंजूर किया जाता है तो परीवीक्षा काल उतने दिन बढ़ाया जावेगा जितने दिन यह अवकाश बढ़ाया गया है। मगर परिवीक्षा काल अधिकतम 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकेगा।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परीवीक्षा प्रशिक्षण की बढ़ी हुई अवधि सफलतापूर्वक पूरी” करने पर ही पद के चालू पे बैण्ड व ग्रेड पे में वेतन दिया जावेगा।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)वित्त(नियम)/06 पार्ट-I दिनांक 11 जून 2014 द्वारा परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के असाधारण अवकाश के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु शक्तियां निम्नानुसार प्रत्यायोजित की गयी है:

क्र.संख्याअसाधारण अवकाश अवधिअवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम
13 माह तक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी 
23 माह से अधिक किन्तु 1 वर्ष से अधिक नहीं प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी 
3आपवादिक और अरिहार्य परिस्थितियों में 1 वर्ष की  अवधि से अधिक समय का असाधारण अवकाश कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी
Probation Period Salary leave Rules

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)वित्त(नियम)/06 पार्ट-I दिनांक 7 अगस्त 2014 द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जून 2014 के आंशिक संशोधन में 3 माह (90 दिन) की अवधि को घटाकर 1 माह कर दिया गया है। अब 1 माह से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक उपयुक्त असाधारण अवकाश की अवधि परीवीक्षाकाल 1 माह से अधिक उपयुक्त असाधारण अवकाश की अवधि तक बढ़ाया जायेगा।

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परिवीक्षाधीन (Probationers) को अवकाशः वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)एफडी/रूल्स/2011 दिनांक 15 फरवरी 2012 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में नियम 122-A को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:

Probation Period Salary leave Rules

प्रोबेशन काल में कर्मचारी के लिए सेवा नियम : तनख्वा, अवकाश और शर्ते (Probation Period Salary leave Rules)
प्रोबेशन काल में कर्मचारी के लिए सेवा नियम : तनख्वा, अवकाश और शर्ते (Probation Period Salary leave Rules)

Probation Period Salary leave Rule : दो वर्ष के प्रोबेशन काल मे निम्न अवकाश मिलते है जिनकी सामान्य जानकारी बताई जा रही है विस्तृत जानकारी हेतु RSR को देखे।

(1) आकस्मिक अवकाश (CL) :- 7 वे वेतनमान की मूल अधिसूचना 30/10/17  के अनुसार एक वर्ष में 15 CL देने का प्रावधान है। अपूर्ण वर्ष अवधि में महीने की 1.25 CL के हिसाब से गणना कर CL अर्जित होगी।

*अवकाशकालीन कार्मिको के CL की गणना एक जुलाई से तीस जून तक की जाती है एवं अन्य कर्मचारियों के CL की गणना केलेंडर वर्ष के अनुसार 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की जाती है।*

(2) प्रसूति अवकाश :- सेवा नियम 103 के अनुसार डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है इसमे प्रोबेशन आगे नही बढता है तथा अवकाश पर जाने से पूर्व के आहरित वेतन  की दर के (अवकाश वेतन) अनुसार  प्रसूति अवकाश की अवधि में नियमित वेतन का भुगतान किया जाता है।

(3) पितृत्व अवकाश:- पुरुष प्रोबेशनर ट्रेनी को नियम 103 ए के तहत 15 दिन का पितृत्व अवकाश देय है।(F.1(6)FD/Rules/2011,dated 15-02-2012) कर्मचारी की पत्नी के प्रसव होने पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नी की देख भाल हेतु मिलता है जो प्रसव से 15 दिन पूर्व से प्रसव के तीन महीने में लिया जा सकता है।

*प्रोबेशन में मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश DDO के स्तर पर स्वीकृत किये जाते है। इन अवकाश के स्वीकृत होने पर प्रोबेशन आगे नही बढ़ता है।*

(4) चाइल्ड केयर लीव (CCL):-सामान्य रूप से प्रोबेशन में CCL नही मिलती है, परन्तु विशेष परस्थिति में यह स्वीकृत की जा सकती है एवं स्वीकृत CCL की सम्पूर्ण अवधि तक  प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है।

(4) कोरन्टीन अवकाश:- प्रोबेशन में कार्मिको के स्वयं कोरोना संक्रमण होने या परिवार के सदस्य के कोरोना संक्रमित होने पर होंम कोरन्टीन किये जाने पर नियमानुसार क्वारंटाइन अवकाश CMHO के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(5) असाधारण अवकाश (WPL):- 1- 30 दिन तक WPL (Without Payment Leave) चिकित्सा एवं अन्य निजी कारणों से लिया जा सकता है, जिसमे 30 दिन तक प्रोबेशन आगे नही बढ़ेगा।


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2 :- 30 दिन से अधिक WPL के लिए कार्मिक के खुद का या उस पर आश्रित  परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जा सकता है उस स्थिति में सम्पूर्ण अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है। Probation Period Salary leave Rule

3 :- सेवा में लगने से पहले का कोई कोर्स पूर्ण करने के लिए सक्षम अधिकारी(नियुक्ती अधिकारी) से अनुमति ले कर कोर्स पूरा किया जा सकता है उस अवधि के लिए प्रोबेशनकाल में WPL सेक्शन की जाएगी, इस प्रकार का अवकाश लेने पर प्रोबेशन भी सम्पूर्ण अवकाश अवधि तक आगे बढ़ जाता है।

*प्रोबेशन में 30 दिन तक का असाधरण अवकाश (WPL) नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है उससे अधिक अवधि का WPL राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।* Probation Period Salary leave Rules

(6) PL एवं HPL :- प्रोबेशन काल में राजस्थान सेवा नियम 1951 के भाग -1 के नियम 122ए के तहत किसी भी प्रकार से PL या HPL अर्जित नही होती है।

यदि कोई कार्मिक प्रोबेशनकाल में पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहा है तो वह पूर्व पद की जमा PL या HPL का उपयोग कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति से नये प्रोबेशनकाल में कर सकता है। इससे प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा।

प्रोबेशन पीरियड (Probation Period Salary leave Rules) आगे बढने पर सीनियरिटी पर क्या प्रभाव पडता है?

प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) आगे बढने पर सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। क्यों की वरिष्ठता का निर्धारण चयन वर्ष में मेरिट क्रमांक के आधार पर होता है।

प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) में अवैतनिक अवकाश कौन स्वीकृत करता है?

प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश (WPL) नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करता है। 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन पीरियड पर कोई फर्क नहीं पडता है। 30 दिन से ज्यादा का अवैतनिक अवकाश राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत होगा तथा सम्पूर्ण अवधि के लिये प्रोबेशन पीरियड आगे बढेगा।


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नियोक्ता द्वारा जमा अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज जो मृतक के परिवार को प्राप्त हुआ है वह संपूर्ण राशि 60 दिवस में सरकारी राजस्व (राज्य बीमा व प्राविधिक विभाग) में जमा करवाने पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देय होगा तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रकरण निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, जयपुर को भिजवाना होता है।

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