अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया

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Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया

Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया : नमस्कार। शिक्षक बंधुओं, इस आर्टिकल में हम आपके लिए विद्यालय या अपने किसी भी कार्यालय में नकारा सामग्री जो आपके विद्यालय या कार्यालय की आवश्यक जगह को रूद्ध रही हैं या रोक रही है उसका निस्तारण करके आप अपने विद्यालय या कार्यालय में जगह खाली करा सकते हैं और उसका एक सदुपयोग आप कर सकते हैं।

यहाँ हमारे अनुभवी जानकार श्री के एल सेन के द्वारा नकारा सामग्री का निस्तारण किस प्रकार किया जाना चाहिए और कौन कौन से प्रपत्र या फॉर्मेट आपको संधारण करने होते है, इन सब के बारे में जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं नकारा सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया को…..

Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया
Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया

Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया

Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया :-

  1. एस. आर. 05 तैयार करना (GF&AR Vol.I PART – II Rule 17 (1))
    • एस.आर. 5 में नकारा/ अनुपयोगी सामान की सूची तैयार की जाएगी।
    • एस. आर. 5 पर कार्यालयाध्यक्ष, पुस्तकालय प्रभारी / भण्डार प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे।
    • यदि कोई प्रयोगशाला का सामान हो, ऐसी स्थिति में प्रयोगशाला प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे। (Click here to download SR 5 )
  2. सामान को अनुपयोगी घोषित करने से पूर्व संबंधित अधिकारी उस वस्तु के उपयोग की न्यूनतम अवधि को ध्यान में रखेंगे। (जी.एफ.एण्ड ए.आर. के भाग।।) (भण्डार की वस्तुओं की न्यूनतम उपयोग की अवधि देखने के लिये यहां क्लिक करें)
  3. अनुपयोगी/अप्रचलित वस्तुओं का निरीक्षण एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार यथास्थिति होंगे। Process of disposal of unusable materials
  4. निरीक्षण / सर्वेक्षण समिति का गठन (GF&AR Vol.I PART-II Rule 18)
    • A. रू 10लाख से कम पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति–
      • वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी
      • AO/AAO-I/AAO-II/Jr.Accountant
      • विशेषज्ञ ( सामान की प्रकृति अनुसार )
    • B. रू 10 लाख एवं अधिक पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति-
      • वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी
      • F.A./C.A.O./Sr.AO/AO/AAO-I
      • विशेषज्ञ (सामान की प्रकृति अनुसार )
      • नोटः-
        • 1 मूल्यवान मशीनरी / उपकरण के निस्तारण हेतु विशेषज्ञ अथवा अधिकृत विक्रेता से रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।
        • कम्प्यूटर से संबंधित सामग्री की स्थिति में IT Policy 2015 के प्रावधानों की पालना करना आवश्यक होगा।
          एस. आर. 5 में अंकित सामान के निरीक्षण उपरान्त उक्त समिति अपनी रिपोर्ट एस. आर. 6 में प्रस्तुत करेगी ।
  5. अनुपयोगी सामान की सर्वे रिपोर्ट प्रारूप एस.आर. 6 में तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट पर समिति के सदस्य तथा सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। (Download SR-6)
  6. आरक्षित मूल्य का निर्धारण GF&AR Vol.I PART-II Rule 21 (iv) : आईटम की किस्म यथा अखबार, पुस्तकें, लोहे का सामान, पीतल का सामान इत्यादि के अनुसार आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जाएगा।
  7. 5 लाख या इससे अधिक मूल्य की वस्तुओं के मामलों में निरीक्षण के लिए बनी समिति में वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, वित्तीय सलाहकार/लेखाधिकारी एवं तकनीकी अधिकारी, जिसे वस्तुओं का ज्ञान हो, होंगे।
  8. पुराने टाइपराईटर का निस्तारण राजकीय मुद्राणालय जयपुर द्वारा किया जायेगा। Process of disposal of unusable materials
  9. नीलामी कमेटियों का गठन जी.एफ. एण्ड ए. आर. के भाग ।। के आर.एन.(1) में दिया गया है। आरक्षित मूल्य वस्तुओं का निरीक्षण करने वाली समिति द्वारा निश्चित किया जाएगा।
  10. नीलामी में भाग लेने वाली फर्मों से बयाना राशि 2 प्रतिशत न्यूनतम 500/अधिकतम 50000/- ली जाए जिसका निर्धारण नीलामी कमेटी द्वारा किया जाएगा।
  11. अनुपयोगी घोषित करने का आदेश जारी करना (GF&AR Vol.I PART-II Rule 17) : सामान को अनुपयोगी घोषित करने हेतु अनुलग्नक ‘ख’ में उल्लेखित सामान की न्यूनतम उपयोगिता अवधि एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (खण्ड-1) भाग- II में उल्लेखित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के आईटम संख्या – 11 में प्रदत्त शक्तियों को ध्यान में रखना है।
  12. व्ययन समिति का गठन (GF&AR Vol.I PART-II Rule 22)
    • (A) रू 2 लाख तक के पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति-
      • कार्यालयाध्यक्ष
      • AAOI/AAO-II/Jr. Accountant
      • कोषाधिकारी का प्रतिनिधि – AAO-I/AAO-II/Jr. Accountant
    • (B) रू 2 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम तक के पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति—
      • कार्यालयाध्यक्ष
      • AO/AAO-I/AAO-II/Jr. Accountant
      • कोषाधिकारी का प्रतिनिधि – AO / AAOI/AAO-II/Jr. Accountant
    • (C) रू 10 लाख एवं अधिक पुस्तक मूल्य की सामग्री हेतु समिति-
      • विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित वरिष्ठतम अधिकारी
      • कार्यालयाध्यक्ष
      • विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी का प्रतिनिधि जो किAAO – II से कम पदधिकारी ना हो। पुस्तक मूल्य रू 15 लाख से अधिक होने पर – AAO-II
    • (D) रद्दी कागज हेतु –
      • कार्यालयाध्यक्ष
      • AAO-I/AAO-II/Jr.Accountant
    • मोटर यान एवं भारी मशीनें और उपकरणों के लिए-
      • नियंत्रक, राज्य मोटर गैराज विभाग, राजस्थान, जयपुर – चेयरमैन
      • वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापित (सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा नामित ) – सदस्य
      • मोटर गैराज विभाग का लेखा संवर्ग का वरिष्ठतम अधिकारी- सदस्य
      • स्टोर इंचार्ज (तकनीकी अधिकारी) राज्य मोटर गैराज विभाग – सदस्य
        सचिव
    • जब एक मोटर वाहन अनुपयोगी घोषित कर दिए जाए और इन्हें मोटर गैराज, जयपुर में लाना साध्य / मितव्ययी नहीं है, इन्हें निम्नलिखित गठित समिति द्वारा सम्बन्धित जिले में नीलाम किया जाएगा-

Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया

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  1. रुपये 50,000 तक का अनुपयोगी सामान होने पर स्थानीय अनुपयोगी सामान के व्यवसायियों (कबाड़ी) को पत्रों द्वारा सूचित कर दिया जाए तथा 7 दिन की नोटिस अवधि दी जाए। प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड पर लगाए।
    • प्रचार कहा करना हैं –
  2. रुपये 50,000 से 2.50 लाख तक का अनुपयोगी सामान होने पर स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित की जावे तथा 10 दिन की नोटिस अवधि दी जाए।
    • प्रचार कहा करना हैं –
  3. रुपये 2.50 लाख से 10 लाख तक के अनुपयोगी सामान के लिए अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित की जाए तथा 15 दिन की नोटिस अवधि दी जाए।
    • प्रचार कहा करना हैं –
  4. 10 लाख से अधिक पर 20 दिन की नोटिस अवधि दी जाए। Process of disposal of unusable materials
    • प्रचार कहा करना हैं –
  5. ऐसे यानों का व्ययन, जिनके सुसंगत दस्तावेज नहीं है या जिनका रजिस्ट्रीकरण नहीं हो सका था, यानों के चेसिस / इंजन इत्यादि का सुसंगत दस्तावेज रखने के पश्चात् पुराने लोहे (स्क्रेप) के रूप में नीलाम की अनुमति दी जा सकेगी।
  6. अधिकतम बोलीदाता जिसके नाम बोली छोडी जाती है, से 25 प्रतिशत राशि उसी समय तथा शेष माल सुपुर्दगी के समय ली जाएगी।
  7. माल उठाने के लिए 3 से 7 दिन का समय दिया जाएगा। Process of disposal of unusable materials
  8. अन्य बोलीदाता की धरोहर राशि उसी दिन लौटा दी जाएगी। Process of disposal of unusable materials
  9. नीलामी की राशि पर प्रचलित दरों पर वेट की राशि भी ली जाएगी।
  10. निर्धारित अवधि में माल नहीं उठाने पर 25 प्रतिशत जमा राशि जब्त कर ली जाए।
  11. नीलामी से प्राप्त राशि अगले दिन राजकोष में आमद मद में वेट की राशि सेल टेक्स के हेड में जमा करवाई जाए।
  12. वाहनों को अनुपयोगी करने की शक्तियाँ (जी.एफ. एण्ड ए. आर. के भाग ।। परिशिष्ठ ’बी’) में दी गई है।
  13. नीलामी के पश्चात् विक्रय लेखा प्रारूप एस. आर.-7 में तैयार किया जाता है। (Download SR-7)

बयाना / अमानत राशि (GF&AR Vol.I PART-II Rule 24) : पुस्तक मूल्य का 2 प्रतिशत, न्यूनतम 500 /- अधिकतम 50,000/-

विक्रय लेखा एस. आर. 7 (GF&AR Vol.I PART-II Rule 23) एस. आर. 07 नीलामी के दिन तैयार किया जाएगा। इस पर व्ययन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होगें । कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी के प्रतिनिधि के अभाव में नीलामी का कार्य सम्पन्न नहीं किया जाएगा।

जी.एस.टी. सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाया जाएगा।

निरीक्षण/सर्वेक्षण समिति एवं व्ययन समिति में सदस्य संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है।

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व्यय (डिस्पोजल)/विक्रय/नीलामी के लिए समिति

Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया के नियम 22, व्यय हेतु समिति में निम्नलिखित होंगे-

रद्दी कागज (वेस्ट पेपर) के अलावा अन्य वस्तुओं के लिए

  • (क) 5 लाख रुपये एवं इससे अधिक के मूल्य के सामानों के लिए।
  • (ख) 1 लाख रुपये एवं इससे अधिक किन्तु 5 लाख से कम मूल्य के सामानों के लिए
  • (ग) 30,000 रुपये से अधिक किन्तु 1 लाख से कम मूल्य के सामानों के लिए

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  • (घ) 30,000 रुपये तक के मूल्य के सामानों के लिए-

Process of disposal of unusable materials रद्दी कागज के लिए

  • (क) 30,000 रुपये से अधिक मूल्य के रद्दी कागजों के लिए-
    • (1) उप विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी जो विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा, सदस्य सचिव।
    • (2) संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, सदस्य।
    • (3) विभाग का वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी सदस्य।
  • (ख) 10,000 रुपये से अधिक किन्तु 30,000 रुपये तक मूल्य के रद्दी कागजों के लिए-
    • (1) क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष सदस्य सचिव।
    • (2) उनके विभाग का लेखाधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/लेखाकार सदस्य।
    • (3) कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो, सदस्य।
  • (ग) 10,000 रुपये मूल्य तक के रद्दी कागजों के लिए-

नोट :– प्रतिवर्ष वित्त विभाग द्वारा उक्त सीमा में शिथिलीकरण किया जाता है। उस सीमा के अध्यधीन नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया


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