State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998 / राज्य बीमा नियम 1998 : राज्य बीमा नियम 1998(SI Rules)-राजस्थान राज्य बनने के बाद 1953 में कर्मचारी बीमा नियम के तहत 1-1-1954 से सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य राज्य बीमा योजना लागू की गई। इस योजना को आगे बढ़ाया गया और 1-4-1989 से जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया। बाद में 1-4-1995 से इस योजना को राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों के सभी वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए लागू किया गया।
पुराने नियमों को फिर से लिखा गया और 01-04-1998 से नए बीमा नियम State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998लागू हुए।
State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998
राज्य बीमा कटौती बढ़ाने के संबंध में 55 वर्ष की आयु की गणना कैसे करें?
राज्य बीमा विभाग के State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998 नियमों के अनुसार, राज्य बीमा की कटौती को बढ़ाने के लिए, 1 अप्रैल यानी 1/4/22 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यदि कार्मिक की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक है, तो कटौती समान रहेगी और कटौती योग्य में कोई वृद्धि नहीं होगी क्योंकि बीमा विभाग 55 वर्ष की आयु के बाद किसी भी जोखिम को कवर नहीं करता है। State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998
उस राज्य बीमा कटौती योग्य का क्या होगा जिसकी परिवीक्षा अवधि 28 मार्च, 2022 को समाप्त हो रही है?
State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998 के अनुसार जिनका पहली बार एसआई काटा जा रहा है, वह 22 मार्च से ही होगा, लेकिन जिनका प्रोबेशन मार्च 2022 या उससे पहले पूरा हो रहा है, पहले ऐसे कर्मियों के लिए एक पुष्टिकरण आदेश जारी किया जाएगा, फिर डीडीओ वेतन तय करेगा, उसके बाद नए वेतन के अनुसार राज्य बीमा की पहली कटौती 22 मार्च से की जा सकती है, जिसमें से बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998 के अनुसार राज्य बीमा की कटौती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी
अगर सरकार द्वारा बढ़ाए गए डिडक्शन को स्लैब के हिसाब से बढ़ाना है तो कोई डिक्लेरेशन नहीं देना होता है| यदि कर्मी अपनी इच्छा से एक या दो कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें एसएसओ-आईडी से आगे का परिशिष्ट (अधिक घोषणा पत्र) ऑनलाइन जमा करना होगा।
जिन लोगों का एसआई पहली बार 22 मार्च को काटा जा रहा है, वे अपनी एसएसओ-आईडी से प्रथम घोषणा ऑनलाइन जमा करें, यदि कर्मी चाहें तो एक या दो चरण आगे की कटौती भी करवा सकते हैं।
टिप्पणी: जो 1 अप्रैल, 22 को 55 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनकी SI कटौती समान रहेगी, उनकी कटौती किसी भी तरह से नहीं बढ़ेगी। SIPF पोर्टल पर नए आदेश के अनुसार, कटौती की नई दरें अपडेट होते ही ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें। यदि आपने पूर्व में पुरानी दर पर एसआईपीएफ पोर्टल में घोषणा पत्र जमा किया है, तो इसे डीडीओ या राज्य बीमा और भविष्य निधि कार्यालय से खारिज कर दें जहां यह लंबित है और नई दर के अनुसार घोषणा पत्र फिर से जमा करें।
State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998 के अनुसार बीमा पॉलिसी पर स्वीकृत ऋण
बीमित व्यक्ति ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने पर सरेंडर मूल्य के 90% और अर्जित बोनस की सीमा तक ऋण प्राप्त करने का हकदार होगा।
बीमित व्यक्ति के अनुरोध पर ऋण 60 समान मासिक किस्तों में या कम किस्तों में वितरित किया जाएगा। किश्तें ऋण निकासी के पहले महीने के वेतन से शुरू होंगी। मूल ऋण चुकाने के बाद ऋण पर 8.5% का साधारण ब्याज 10 समान किश्तों में वसूल किया जाएगा। पॉलिसी के विरुद्ध अगला ऋण तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पिछले ऋण की स्वीकृति और पिछले ऋण की वसूली के दो वर्ष बीत चुके हों।
State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998 के अनुसार राज्य बीमा ऋण पर ब्याज की गणना
राज्य बीमा ऋण की वसूली राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग द्वारा 36 समान किश्तों में की जाती है। अत: 01 किश्त पर 666 माह के लिए ब्याज की गणना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी ने रुपये 36000/- का राज्य बीमा ऋण लिया है तो यह रुपये 1000/- प्रति माह की दर से वेतन कटौती से वसूल किया जाएगा। मूल ऋण में कटौती के बाद ब्याज घटाया जाता है । यदि रुपये 1000/- की किश्त पर 666 महीने के लिए ब्याज की गणना की जाए तो सही ब्याज की गणना हो जाती है जो निम्न प्रकार है –
(1000 किश्त x 666 महीने x 9.5 वार्षिक ब्याज दर)/ 1200 = 5273 रुपये ब्याज होगा। इसी प्रकार बैंक ऋण पर भी ब्याज की गणना की जा सकती है।
गणना अवधि = (अवधि x (अवधि+1))/ 2 उदाहरण के लिए यदि ऋण 36 किस्तों में काटा जाता है तो (36 x 37)/ 2 = 666
यदि वसूली 60 किश्तों में की जा रही है तो (60 x 61) = 1830 माह की पहली किस्त का ब्याज पूरे ऋण ब्याज के बराबर होगा।
State Insurance Rules 1998 SI Rules : राज्य बीमा नियम 1998
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वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमावली Annual Performance Appraisal Report Rules :- वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) एक महत्त्वपूर्ण राजकीय दस्तावेज है । प्रत्येक सरकारी कार्मिक (लोकसेवक) के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रतिवर्ष APAR के माध्यम से किया जाता है। APAR में कार्मिक के कार्य, आचरण चरित्र और क्षमताओं को दर्ज किया जाता है। प्रत्येक राजकीय कार्मिक के लिए यह आवश्यक है वह अपने पदानुरूप दायित्व का नियमित मूल्यांकन करें।
वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमावली Annual Performance Appraisal Report Rules
वह स्वयं इस तथ्य की समीक्षा करे कि राजकीय कार्मिक के रुप में जो कार्य / लक्ष्य उसे सौंपे गए हैं उनकी प्रगति/प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, ताकि वह आगामी समय में सुधार कर अपनी कार्यक्षमताओं में वृद्धि कर सके।
वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) प्रणाली का एक अन्य उद्देश्य कर्मचारियों के गुणों, लक्षणों, शक्तियों और कमजोरियों के बारे में उच्चतर अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना है ताकि उन्हें उन दायित्वों को सौंपा जा सके जहाँ उनकी योग्यता का सबसे अधिक उपयोग किया जा सके। APAR प्रणाली कर्मचारियों की योग्यता का आकलन करने के लिए डेटा भी प्रदान करती है जब पुष्टि, पदोन्नति, चयन ग्रेड, दक्षता पार करने और एक निश्चित आयु से परे सेवा में निरंतरता या कुछ वर्ष की सेवा पूरी होने पर उपयोगी होते हैं।
इस प्रकार, APAR विभिन्न प्रयोजनों के लिए बुनियादी और महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं । इसलिए सभी कार्मिकों को जिम्मेदारी के साथ APAR फॉर्म भरने का कार्य करना चाहिए।
व्याख्या- यदि इन निर्देशों के आवेदन व्याख्या और दायरे से संबंधित कोई भी संदेह उत्पन्न होता है, तो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.06.2008 में प्रदत निर्देश और समय-समय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी संशोधन मान्य होगे और तत्संबंधी निर्णय अंतिम होगा।
1. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में रखे जाने वाले दस्तावेज-
वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अतिरिक्त निम्न निर्दिष्ट दस्तावेजों और संचार की प्रतियां वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन डोजियर में रखी जाएंगी-
राष्ट्रपति/ राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कारों की प्रतियां।
सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशंसा- पत्र ।
विशेष निकायों के प्रमुखों द्वारा जारी किए गए प्रशंसा पत्र या आयोग या ऐसे निकायों की रिपोर्ट में शामिल नाम से सराहना के पैराग्राफ।
व्यक्तिगत गैर-अधिकारियों से प्रशंसा के पत्र अगर वे सचिव के पूर्व अनुमोदन से विभाग के प्रमुख / विभाग के अनुमोदन के साथ सामान्य कर्तव्य से परे सेवा की सराहना से संबंधित हैं।
अधीनस्थ/मंत्रालयिक सेवा से संबंधित कर्मचारी संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रशंसा पत्र।
राजस्थान सिविल सेवा (CC&A) नियमों में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने के आदेश की
नियुक्ति अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा लोकसेवक के कार्य व व्यवहार पर नाराजगी या चेतावनी देते हुए जारी किए गए पत्र की प्रतियाँ।
संबंधित लोकसेवक द्वारा किए गए अध्ययन या प्रशिक्षण के अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अभिलेख।
2. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) का रखरखाव–
प्रत्येक लोकसेवक का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का डोजियर निर्धारित चैनल के अनुरूप स्वीकारकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रखा जाएगा।
APAR की डूप्लीकेट प्रतियों का रखरखाव वांछनीय नहीं है हालांकि, यदि प्रतिवेदन की प्रतियों को बनाए रखना आवश्यक माना जाता है, तो कार्मिक विभाग की विशिष्ट स्वीकृति लेनी होगी।
अपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने उसे संबंधित प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी को वापस कर दिया जाए। अपूर्ण प्रतिवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाए।
किसी मृत कर्मचारी से संबंधित प्रदर्शन उसकी मृत्यु तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद नष्ट किया जा सकता है और सेवानिवृत्त लोकसेवक की उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पांच साल बाद या पेंशन लाभ के निपटाने के बाद, जो भी बाद में हो।
3. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report)का प्रारूप-
क्र.सं.
श्रेणी
प्रपत्र
1
जिला व मण्डल स्तर के पदों को धारण करने वाले राज्य सेवा के लोकसेवक
फॉर्म- I
2
जिला व मण्डल स्तर के पदों के अलावा अन्य पदों को धारण करने वाले राज्य सेवा के लोकसेवक
(1) कार्यालय में कार्यरत समस्त लोकसेवकों के संबंध में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार किया जायेगा।
(2) विद्यालय में कार्यरत समस्त लोकसेवकों (मंत्रालयिक कार्मिक वित्तीय वर्ष के आधार पर) के संबंध में APAR 01 जुलाई से 30 जून के आधार पर तैयार किया जायेगा।
(3) यदि किसी लोकसेवक ने संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन / सुपरविजन में न्यूनतम 03 माह की अवधि में कार्य नहीं किया है तो संबंधित लोकसेवक की APAR तैयार नहीं की जायेगी।
(4) किसी कर्मचारी की एक ही वर्ष की अवधि में (भिन्न-भिन्न नियंत्रण अधिकारी के अधीन 3 या 3 माह से अधिक की सेवा अवधि होने पर) 2 या 2 से अधिक प्रतिवेदन (APAR) भी हो सकते है, लेकिन उनमें से पहला प्रतिवेदन उस नियंत्रण अधिकारी के स्थानान्तरण के तत्काल बाद का होना चाहिए। वर्ष के अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी है।
यदि वर्ष के मध्य में समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी परिवर्तित हुए हैं लेकिन प्रतिवेदक अधिकारी वहीं रहते हैं तो नए सिरे से प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है।
यदि रिपोर्टिंग अवधि में एक से अधिक समीक्षक अधिकारी रहते है तो अंत में आए अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी लेकिन शर्त यह है कि उस अधिकारी के द्वारा संबंधित कार्मिक के कार्य का कम से कम 3 माह की अवधि का सुपरविजन किया गया हो यदि ऐसा नहीं है तो पूर्व के समीक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन मान्य होगा, लेकिन यहां भी शर्त कम से कम 3 माह के सुपरविजन की रहेगी।
(5) जहां एक प्रतिवेदक/ समीक्षक / स्वीकारकर्ता अधिकारी ने किसी भी प्रकार का अवकाश (उपार्जित / अर्धवैतनिक आदि) लिया है या लंबे समय तक प्रशिक्षण पर रहता है (प्रतिवेदन अवधि के दौरान 15 दिन से अधिक) तो APAR लिखने/समीक्षा करने हेतु आवश्यक न्यूनतम 03 महीने की अवधि की गणना के लिए उक्त अवकाश / प्रशिक्षण की अवधि को कुल अवधि से घटाया जाना चाहिए
हालांकि न्यूनतम प्रतिवेदन अवधि का यह सिद्धांत अनाधिकृत अनुपस्थिति मामले में लागू नहीं होगा जहां ऐसी अनुपस्थिति के लिए संबंधित लोकसेवक के APAR में प्रतिकूल प्रविष्टि की जानी है। कम अवधि के अवकाश / प्रशिक्षण को उक्त उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं माना जाना चाहिए ।
(6) पर्सनल असिस्टेंट / पर्सनल सेक्रेटरी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) की समीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
(7) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) में किसी व्यक्ति के काम और आचरण के बारे में उसकी टिप्पणी लिखने के लिए प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी के अलावा किसी भी प्राधिकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु जिला स्तर के अधिकारियों के मामले में, संबंधित जिला कलेक्टर तथा संभाग स्तर के अधिकारियों के मामले में संभागीय आयुक्त, प्रतिवेदक अधिकारी से प्राप्त APAR पर निर्धारित स्थान पर अपनी टिप्पणी कर समीक्षक अधिकारियों को प्रेषित करेंगे।
(8) प्रतिवेदन की प्रत्येक अवधि के लिए, किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक प्रतिवेदक / समीक्षक अधिकारी नहीं होने चाहिए। हालाँकि, कुछ मामलों में प्राधिकारी के रूप में अपनी टिप्पणी दर्ज करने के लिए एक से अधिक अधिकारी हो सकते हैं।
5. लोकसेवक (Reportee) की जिम्मेदारियाँ :-
(1) लोकसेवक को अपने कैडर के लिए निर्धारित APAR फॉर्म का उपयोग करना चाहिए यथा- फॉर्म I II या III आदि।
(2) प्रत्येक लोकसेवक की जिम्मेदारी होगी कि वह तय समय-सारणी के अनुसार भाग-I को पूर्ण करने के बाद अपने प्रतिवेदक अधिकारी को अपने कैडर के अनुरूप APAR फॉर्म प्रस्तुत करे।
(3) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) की तारीख और अवधि सही हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
(4) APAR के प्रत्येक पृष्ठ पर लोकसेवक अपना नाम पद, विषय (यदि कोई हो) जन्मतिथि, मूल्यांकन वर्ष, एम्प्लॉय आईडी एवं हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें।
(5) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) में रव-मूल्यांकन के संबंध में लोकसेवकों के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ बनाने के लिए पर्याप्त स्थान आवंटित किया गया है और उन्हें आवंटित स्थान पर अपना स्व-मूल्यांकन अंकित करना चाहिए। APAR फॉर्म सबमिट करते समय स्टेटमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के साथ-साथ सेल्फ -एप्रिसिएशन का विवरण आदि वांछनीय नहीं है।
6. प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer) की जिम्मेदारियाँ:
(1) प्रतिवेदक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह निर्धारित मापदंडों पर ध्यान से विचार करे / या लोकसेवक को सौपे गए कर्तव्यों को अपनी राय दर्ज करने से पहले बताए। जहां कोई मापदंड तय नहीं हैं. वहीं प्रतिवेदक अधिकारी को प्रतिवेदन अवधि की शुरुआत से पहले सम्भव मात्रा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
यदि वर्ष की शुरुआत या प्रतिवेदन की अवधि में कोई लक्ष्य नहीं सौंपा गया है, तो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) बहुत अधिक व्यक्तिपरक होगा, जो परिहार्य है प्रतिवेदक अधिकारी को जल्दबाजी में राय नहीं बनानी चाहिए या अपर्याप्त आंकड़ा/सूचना या अफवाह के आधार पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए।
(2) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग सख्या II के बिंदु संख्या 01 के तहत विभिन्न प्रविष्टियों में प्रतिवेदक अधिकारी सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, प्रत्येक प्रविष्टि के सम्मुख अंकित पांच में से किसी एक बॉक्स में अपने लघु हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें, कोई टिप्पणी या सही ()का निशान अंकित नहीं किया जाए।
(3) भाग सख्या II के बिंदु संख्या 02(क) लोकसेवक के सामान्य मूल्यांकन से संबंधित है इसमें प्रतिवेदक अधिकारी को आवश्यक रूप से और बुद्धिमानी से संबंधित व्यक्ति के प्रदर्शन और क्षमताओं का आंकलन करना चाहिए। इसमें उन तरीको पर भी टिप्पणी करनी चाहिए जिनके द्वारा संबंधित लोकसवेक ने इस अवधि के दौरान अपने विभन्न कर्त्तव्यों को पूरा किया है।
रिपोर्ट करने वाले अधिकारी द्वारा मूल्यांकन करते समय संबंधित लोकसेवक के सामान्य महत्त्व के कुछ गुण जैसे कि बुद्धिमता, उत्सुकता, परिश्रम, चातुर्य, वरिष्ठों के प्रति रवैया, अधीनस्थों और आम जनता, साथी-कर्मचारियों के साथ संबंध, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, निःशक्तजन के प्रति संवेदनशीलता आदि पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें लोकसेवक के चरित्र, व्यक्तित्व, आचरण, योग्यताओं, कमियों और क्षमताओं का सामान्य उल्लेख भी होना चाहिए।
(4) प्रतिवेदक अधिकारी को न केवल अपने अधीनस्थ के कार्यों और गुणों का एक वस्तुपरक मूल्यांकन करना चाहिए बल्कि उनके दोषों को ठीक करने के लिए आवश्यक सलाह, मार्गदर्शन और सहायता अपने अधीनस्थों को हर समय देनी चाहिए। इस तरह की सलाह या आलोचना को भाग सख्या II के बिंदु संख्या 2(ख) में दर्ज किया जाना चाहिए।
(5) प्रतिकूल प्रविष्टियाँ, यदि कोई हों, तो APAR फॉर्म के निर्धारित स्थान पर ही दर्ज की जानी चाहिए और कहीं नहीं। यदि किसी लोकसेवक को लगातार सुधार/मार्गदर्शन के बावजूद वह सुधार दिखाने में विफल रहता है तो प्रतिकूल टिप्पणी APAR में दर्ज की जानी चाहिए। किसी भी दोष की प्रविष्टि करते समय प्रतिवेदनक अधिकारी उल्लेख करना चाहिए। किए गए सुधारात्मक प्रयासों और इन प्रयासों के परिणाम का उल्लेख करना चाहिये।
(6) समग्र मूल्यांकन के कॉलम को भरने के दौरान, प्रतिवेदक अधिकारी को लोकसेवक की समग्र ग्रेडिंग / विशिष्ट वर्गीकरण अर्थात् “उत्कृष्ट”, “बहुत अच्छा”, “अच्छा”, “संतोषजनक”, “असंतोषजनक” में संबंधित एक श्रेणी में अपने लघु हस्ताक्षर के रूप में प्रविष्टि अंकित करनी चाहिए। कोई टिप्पणी या सही ()का निशान अंकित नहीं किया जाए। उसे इन श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी या दो श्रेणी के मध्य की स्थिति यथा “अच्छे और बहुत अच्छे के बीच” या बहुत संतोषजनक” आदि दर्ज नहीं किया जाना है।
(7) समग्र मूल्यांकन के आधार पर कॉलम को भरने के दौरान, प्रतिवेदक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊपर (बिन्दु सं. 6) में बताए अनुसार दर्ज की गई ग्रेडिंग टिप्पणी के अनुसार हो , जैसा कि भाग- II के बिंदु संख्या 5 के तहत आवश्यक है अर्थात् यदि किसी व्यक्ति को बिंदु संख्या 1 में “असंतोषजनक” श्रेणीबद्ध किया जाता है, तो उसी ग्रेडिंग को बिंदु संख्या 5 में दर्ज किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि समग्र मूल्यांकन बिंदु संख्या 1 से बिंदु संख्या 2 में की गई टिप्पणी / प्रविष्टियों के अनुसार होना चाहिए।
7. समीक्षक अधिकारी (Reviewing officer) की जिम्मेदारियाँ :–
(1) हालांकि एक उच्च अधिकारी के लिए अपने से दो या दो से अधिक ग्रेड नीचे के वृहद संख्या में कार्यरत लोकसेवकों को जानना कठिन हो सकता है, फिर भी उसका उन लोकसेवकों के चरित्र, प्रदर्शन और क्षमता का समग्र मुल्यांकन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि सुधारात्मक कार्य किया जा सके। किसी लोकसेवक का अगला उच्चाधिकारी (प्रतिवेदक अधिकारी) अपने निर्णय में हो सकता है कि पूरी तरह निष्पक्ष हो फिर भी कभी-कभी उसका निर्णय अत्यन्त संकीर्ण और व्यक्तिपरक हो सकता है |
इसलिए प्रतिवेदक अधिकारी से उच्चतर अधिकारी यानि समीक्षक अधिकारी को उन लोकसेवकों के कार्य और आचरण के बारे में व्यक्तिगत रूप से पता होना चाहिए और उनको प्रति अपना स्वयं का निर्णय स्थापित करना चाहिए जिनकी APAR भरी जा रही है।
(2) भाग III या भाग IV (जो भी लागू हो) के बिंदु सं. 1 के तहत अपनी टिप्पणी करते समय अधिकारी को तदनुसार प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणियों पर सकारात्मक और स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग करना चाहिए और उन टिप्पणियों के साथ स्पष्ट रूप से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करनी चाहिए। प्रतिकूल टिप्पणी के मामले में यह विशेष रूप से आवश्यक है कि वहां उच्चतर अधिकारी की राय को सही मूल्यांकन के रूप में माना जाएगा।
(3) प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी की शुद्धता को सत्यापित करने की जिम्मेदारी समीक्षक अधिकारी की है। यदि समीक्षा करने वाला अधिकारी लोकसेवक के कार्य से पर्याप्त रूप से परिचित नहीं है, जिस पर उसको स्वयं के उचित और स्वतंत्र निर्णय पर पहुंचने में सक्षम होने के रूप में सूचित किया गया है, तो वह इस संबंध में पूछताछ कर सकता है जिससे वह सही निर्णय ले सके।
(4) प्रतिवेदक अधिकारी से समीक्षा हेतु प्राप्त APAR में यदि प्रविष्टियाँ पर्याप्त रूप से सार्थक नहीं है या अस्पष्ट या अप्रतिबद्ध हो तो ऐसे प्रतिवदेन को प्रवर्धन या स्पष्टीकरण के लिए प्रतिवेदक अधिकारी को वापस किया जाना चाहिए।
(5) जहाँ प्रतिवेदक अधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टियों दर्ज की हैं, समीक्षक अधिकारी प्रतिवेदक अधिकारी के साथ ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टियों पर चर्चा कर सकता है, और प्रतिकूल प्रविष्टियों सहित प्रतिवेदन संशोधित यथा निम्नगत/क्रमोन्नत(Down-grade/Up grade) कर सकता है।
(6) समीक्षा अधिकारी को लोकसेवक के समग्र ग्रेडिंग / विशिष्ट वर्गीकरण अर्थात् “उत्कृष्ट”, “बहुत अच्छा”, “अच्छा”, “संतोषजनक”, “असंतोषजनक” भाग III के बिंदु संख्या 2 पर दर्ज करना होगा समीक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा किया गया समग्र मूल्यांकन भाग III या भाग IV में इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई जगह में उसके द्वारा दर्ज की गई वर्णनात्मक टिप्पणियों के अनुरूप हो। समीक्षा करने / स्वीकार करने वाले अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को डाउन-ग्रेड / अपग्रेड करने का अधिकार है|
जहां इसे सार्वजनिक हित में समीचीन माना जाता है। ऐसा करते समय, न केवल अधिकारी कोप्रतिवेदक या समीक्षा करने वाले अधिकारी के मूल्यांकन के साथ अपनी असहमति व्यक्त करनी चाहिए, बल्कि इस तरह के डाउन-ग्रेडेशन / अपग्रेडेशन के विशिष्ट कारणों को भी प्रदान किए गए स्थान पर ही प्रपत्र में दर्ज किया जाना चाहिए।
8.स्वीकारकर्ता (Accepting officer) अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ :-
यह स्वीकार करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह प्रतिवेदक और समीक्षा करने वाले अधिकारियों द्वारा यहां दिए गए निर्देशों के अनुसार APAR को भरें। जहां प्रविष्टियाँ पर्याप्त रूप से सार्थक नहीं हैं तो ऐसे प्रतिवेदन को प्रतिवेदक/ समीक्षा अधिकारी को प्रवर्धन या स्पष्टीकरण के लिए लौटाया जाना चाहिए।
(1) “संदिग्ध चरित्र”, ” अनुचित लाभ प्राप्त करने की शिकायतें” जैसे रिमार्कस स्वीकार्य नहीं हैं। प्रविष्टियाँ स्थापित तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए न कि केवल संदेह पर । जो तथ्य, मूल्यांकन, निष्कर्ष, आदि विरोधाभासी है उन्हे APAR को लिखते / समीक्षा / स्वीकार करते समय टाला जाना चाहिए इसके अलावा, प्रतिवेदन के समय से पहले के तथ्यों, घटनाओं और परिस्थितियों का उल्लेख APAR में नहीं किया जाना चाहिए।
(2) प्रतिवेदन लिखने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि APAR लिखने के लिए वह सक्षम है। इसे विशेष रूप से प्रतिवेदन अवधि वर्ष की जांच करनी चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे निश्चित रूप से प्रतिवदेन अवधि के लिए संबंधित लोकसेवक हेतु सक्षम प्रतिवेदक/ समीक्षा / स्वीकार करने का अधिकार था।
(3) APAR लिखने के लिए समय-सारिणी में दिए गए समय का पालन किया जाना चाहिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 13(48)कार्मिक(क-1) / गोप्र/ 77 दिनांक 16-7-80 एवं एफ13(51)कार्मिक/ए1/एसीआर/08 दिनांक 05.06.2008 में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्धारित तिथि तक लोकसेवक द्वारा प्रतिवेदन के भाग-1 की पूर्ति कर समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रतिवेदक अधिकारी निर्धारित तिथि पश्चात् प्रतीक्षा नहीं करें तथा कार्यालय अभिलेख से भाग- 1 की पूर्ति करें एवं अपनी टिप्पणी अंकित कर सम्बन्धित समीक्षक अधिकारी को भिजवा देवें। यह प्रतिवेदक अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
(4) प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी APAR पर अपनी टिप्पणी अंकित करते समय इस बात की पुष्टि अवश्य करें कि उसने अपने अधीनस्थ सभी लोकसेवकों की APAR पर प्रतिवेदन/समीक्षक टिप्पणी अंकित कर सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये हैं। APAR उच्च अधिकारी को भेजने से पूर्व संधारण रजिस्टर (संलग्न प्रपत्र-“B” ) में प्रत्येक संवर्ग व पदवार इन्द्राज अवश्य किया जावे।
(5). सेवानिवृत होने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी का वैधानिक कर्त्तव्य है कि उनके अधीन कार्यरत लोकसेवक जिसने कम से कम तीन माह से अधिक समय तक कार्य किया हो उनका APAR प्रतिवेदन अवश्य भरें अन्यथा उनको अदेय प्रमाण -पत्र जारी नहीं किया जायेगा ।
(7), तीन वर्षों से पूर्व के प्रतिवेदन राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ-14(29)कार्मिक / एसीआर / 73 दिनांक 16-7-85 के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः तीन वर्षो से पूर्व के मूल प्रतिवेदन तैयार नहीं करवाये जायें, इसके स्थान पर तीन वर्ष से पूर्व के प्रतिवेदन प्रतिवेदक अधिकारी स्वयं द्वारा कार्यालय अभिलेख के आधार पर कार्यालय स्तर पर) तैयार कर भिजवाये जाएँ । ध्यान रहे कि ऐसे प्रतिवेदनों में समग्र मूल्यांकन संतोषप्रद से ऊपर की श्रेणी का नहीं भरा जावे।
(8). प्रतिवेदक अधिकारी लोकसेवक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी अंकित करने से पूर्व जाँच करे कि लोकसेवक द्वारा अपने विभाग का मूल पद, मूल विषय, कार्य करने की सेवा अवधि, वर्तमान पद का चयन वर्ष, उस वर्ष का बोर्ड परीक्षा परिणाम आदि सही रूप से भरा है अथवा नहीं? लोकसेवक का मूल पद एवं विषय का सही उल्लेख नहीं होने के कारण प्रतिवेदन संधारण में असुविधा एवं अनावश्यक विलम्ब होता है।
(9), प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी का नाम उनके हस्ताक्षरों के बाद संबंधित पदनामों के साथ स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में दर्शाया जाना चाहिए। प्रतिवेदक अधिकारी प्रतिवेदन के भाग-1 की प्रविष्टियों को प्रमाणित कर अपने हस्ताक्षर अंकित करें। भाग-II की पूर्ति के पश्चात् अपनी मोहर अवश्य लगायें, जिसमें अपना नाम, पदनाम का स्पष्ट उल्लेख हो। यदि पदस्थापन स्थान परिवर्तित हो गया है तो पूर्व स्थान की मोहर तथा वर्तमान पदस्थापन की मोहर दोनों लगायें । उल्लेखित पदनाम प्रतिवेदन की अवधि से संबंधित होना चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया समीक्षक अधिकारी द्वारा भाग-।। एवं भाग-111 में भी अपनायी जावे।
(10), जिला स्तरीय अधिकारियों के APAR प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी के बाद सम्बन्धित जिला कलेक्टर की टिप्पणी हेतु एवं मंडल स्तरीय अधिकारियों का प्रतिवेदन प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी के बाद सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा कलेक्टर/ संभागीय आयुक्त अपनी टिप्पणी के बाद APAR रामीक्षक अधिकारी को प्रेषित करेंगे।(कार्मिक विभाग का आदेश गाक 13/51)/क/-1/गोए/2015 जयपुर दिनाक 29.06.2015)
(11) बोर्ड परीक्षा का परिणाम APAR में अवश्य अंकित करने के साथ-साथ परीक्षा परिणाम की प्रमाणित प्रति भी साथ में संलग्न करें। न्यून परीक्षा परिणाम की स्थिति में प्रतिवेदक / समीक्षक अधिकारी अपनी टिप्पणी में इसका उल्लेख अवश्य करें। चूंकि शिक्षा विभाग में संस्थाप्रधानों/ व्याख्याता /वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापक का परीक्षा परिणाम मुख्य उपलब्धि की श्रेणी में आता है, अतः जिन कार्मिकों का परीक्षा परिणाम न्यून है. अन्य उपलब्धियां चाहे जितनी भी श्रेष्ठ हो उनका सनग्र मूल्यांकन अच्छा से ऊपर अंकित नहीं किया जावे इसकी पालना कठोरता से की जाये, ताकि प्रतिवेदन संधारण में अनावश्यक पत्र व्यवहार न करना पड़े।
(12) APAR में प्रतिकूल प्रविष्टि का इन्द्राज प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी उस समय तक नहीं करे जब तक कि प्रतिकूल प्रविष्टि के साक्ष्य में उनके पास पर्याप्त ठोस प्रमाण न हो। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को समीक्षक अधिकारी, प्रतिवेदक अधिकारी से लिखित सलाह मशविरा कर ही निरस्त कर सकता हैं।
(13) प्रतिवेदक यह सुनिश्चित करें कि बिन्दु संख्या 1 से 2 तक में की गई अभियुक्तियों एवं बिन्दु संख्या 5 में किए गए समग्र मूल्यांकन में एकरूपता हो। बिन्दु 1 से 2 तक में कहीं पर भी प्रतिकूल अभियुक्ति नहीं होने पर बिन्दु संख्या 5 में तदनुरूप ही समग्र मूल्यांकन किया जावे। यदि कहीं पर भी कोई प्रतिकूल अभियुक्ति हो तो समग्र मूल्यांकन भी असंतोषप्रद ही किया जावे।
(14) समीक्षक अधिकारी प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा किये गये समग्र मूल्यांकन को उस स्थिति में ही परिवर्तित कर सकता है जबकि वह कार्मिक एवं उसके व्यवहार से पूर्णतया परिचित हो तथा प्रतिवेदक द्वारा किये गये मूल्यांकन को परिवर्तित करने के उसके पास ठोस प्रमाण हो। समग्र मूल्यांकन परितवर्तित करते समय वह उन पर्याप्त कारणों/ औचित्य का उल्लेख अपनी समीक्षक टिप्पणी में अवश्य अंकित करें, तत्पश्चात् ही किये गये समग्र मूल्यांकन को परिवर्तित करें।
(15) समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रतिवेदक अधिकारी के अभिमत से सहमति/असहमति दोनों ही स्थितियों के संबंध में स्पष्ट तथ्यों सहित अभिमत अभिलिखित करना चाहिए विशेषतः उच्च अधिकारी के अभिमत को मूल्यांकन की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है अतः उच्च अधिकारीगण को प्रतिकूल प्रविष्टियों एवं प्रविष्टियों को निम्नगत/ क्रमोन्नत (Down grade / Up grade) करने की स्थिति में मूल्यांकन के साथ-साथ स्वयं की टिप्पणियों के बारे में सकारण विवरण आवश्यक रूप से अंकित करना चाहिए। (कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/एसीआर/2008 जयपुर दिनांक 12.10.2009)
(16) पातेय वेतन व्यवस्था में कार्यरत लोकसेवक APAR प्रतिवेदन जिस मूल पद से चयनित किये गये हो उसके संधारण अधिकारी द्वारा ही संधारित किये जावेगें।
(17) अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले लोकसेवक मूल पद एवं विषय, मूल विभाग का ही अंकित करें। सम्बन्धित प्रतिवेदक अधिकारी भी अपनी प्रतिवेदन टिप्पणी अंकित करने से पूर्व विशेष रूप से इसकी जाँच करें।
(18) कार्मिक विभाग के पत्रांक प. 13(51) / का० /क-1 / गो.प. / 2016 जयपुर दिनांक 17.05.2018 के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न अचल सम्पति विवरण प्रपत्र को हटा दिया गया है डीपीसी के वक्त संबंधित कार्यालय अपने अधीन कार्यरत राजपत्रित अधिकारी जिसकी डीपीसी प्रस्तावित है का अचल सम्पत्ति विवरण जो कि स्वयं राजपत्रित अधिकारी ने SSO ID द्वारा ऑनलाईन किया है की स्व – प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। (कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 13(51) का. /क-1/गो.प्र./2016 जयपुर दिनांक 17.05.2018)
सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-
(1) अधिकारी के निलंबन के तहत- यदि प्रतिवेदक/समीक्षक / स्वीकारकर्ता अधिकारी निलंबन के अधीन है, तो उसके ड्यूटी के समय कार्यरत रहे लोकसवको की वह APAR लिखने/समीक्षा करने में सक्षम नहीं होगा।
(2) रिश्तेदार की APAR- अधिकारी अपने करीबी रिश्तेदार की APAR को लिखने या समीक्षा करने के लिए अधिकृत नहीं है।
(3) तीन महीने से कम की अवधि- प्रतिवेदक/ समीक्षक अधिकारी उन लोकसेवकों की APAR को लिखने/समीक्षा के लिए सक्षम नहीं है जिन लोकसेवकों ने उनके सुपरविजन में 03 माह से कम अवधि हेतु काम किया है।
(4) न्यायालय में साक्ष्य – जहां किसी लोकसेवक ने प्रतिवेदक/ समीक्षक अधिकारी के खिलाफ न्यायालय के समक्ष सबूत पेश किए हैं, वहाँ प्रतिवेदक/ समीक्षा करने वाला अधिकारी संबंधित लोकसेवक की APAR लिख नहीं सकते हैं / समीक्षा नहीं कर सकते हैं ।
(5) वे लोकसेवक जिन्हें निलंबन के तहत रखा गया है अथवा पोस्टिंग आदेश की प्रतीक्षा में है अथवा अध्ययन अवकाश पर है उनकी उक्त अवधि की APAR तैयार नहीं की जायेगी।
(6) प्रतिवेदक/ समीक्षक / स्वीकृति अधिकारी की सेवानिवृत्ति- जब प्रतिवेदक/ समीक्षा /स्वीकारकर्ता अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाता है या कार्यालय से किसी कारण से वंचित हो जाता है, तो वह APAR से संबंधित दायित्त्व का निर्वहन नहीं कर सकता और न ही पूर्व में किसी APAR में अपने द्वारा अंकित की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के खिलाफ प्रस्तुत अभ्यावेदन पर टिप्पणियां दे सकता है।
(7) पुनर्नियुक्त कर्मचारी- पुनर्नियोजन पर एक सेवानिवृत्त अधिकारी इस पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का APAR लिखने, समीक्षा करने या स्वीकार करने (इनमें से कोई भी मामला हो) के लिए सक्षम होगा हालांकि, ऐसा कोई अधिकारी उस समय के APAR को लिखने / समीक्षा करने / स्वीकार करने में सक्षम नहीं होगा (यदि कोई हो) जो उस प्रासंगिक समय में लिखा/समीक्षा / स्वीकार नहीं किया गया था, जब वह पुनर्नियोजन से पहले सेवा में था। (अर्थात् सेवानिवृत्त नहीं हुआ था तब का कोई बकाया मामला अब वह पूरा करने हेतु अधिकृत नहीं है)
(8) अतिरिक्त प्रभार धारण करने वाला अधिकारी के संबंध में- यदि किसी प्रतिवेदक/समीक्षा करने वाले अधिकारी ने तीन महीने से अधिक समय तक अतिरिक्त प्रभार संभाला है और जिस व्यक्ति को रिपोर्ट किया गया है, उससे वरिष्ठ है, तो वह अतिरिक्त प्रभार की क्षमता में उन लोकसवेकों के APAR लिख सकता है, जिनके कार्य का पर्यवेक्षण किया था ।
(9) जहां प्रतिवेदक अधिकारी किसी विशेष अवधि के लिए कर्मचारी के संबंध में एक प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में APAR को लिखने के लिए सक्षम नहीं है, वहां रिपोर्ट(APAR) समीक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में लिखी जाएगी और स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी दोनों के रूप में रिपोर्ट लिखी जाएगी।
यदि कोई अधिकारी किसी विशेष अवधि के लिए किसी कर्मचारी के APAR की समीक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है, तो स्वीकारकर्ता अधिकारी APAR को स्वीकार करने के साथ ही समीक्षा भी करेगा।
इसी तरह, किसी भी अधिकारी के किसी प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में या किसी समीक्षा अधिकारी के रूप में लिखने के लिए सक्षम नहीं होने की स्थिति में रिपोर्ट (APAR) की शुरुआत, समीक्षा और स्वीकृत्ति ये तीनों कार्य स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा किए जाएंगे।
जहां कोई भी अधिकारी APAR को लिखने, उसकी समीक्षा करने या उसे स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इस आशय की प्रविष्टि APAR में की जाएगी। समीक्षक अधिकारी को प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में कार्य करते समय और स्वीकारकर्ता अधिकारी को समीक्षक अधिकारी के रूप में कार्य करते समय विशेष रूप से उन परिस्थितियों के बारे में बताना चाहिए जिनके तहत उन्हें ऐसा करना पड़ा।
11. प्रतिकूल प्रविष्टियाँ (Adverse Entries)
(1) विभागाध्यक्ष/कॉडर नियन्त्रण अधिकारी द्वारा संबंधित लोकसेवक की APAR पूर्ण होकर प्राप्त होने पर उस लोकसेवक को सूचित कर अवलोकन हेतु आमंत्रित किया जाएगा एवं लोकसेवक को प्रतिवेदन का अवलोकन कराने के पश्चात अवलोकन करने का उससे प्रमाण पत्र लिया जाएगा।
यदि अवलोकन पश्चात लोकसेवक अपने कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिवेदक /समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी की ग्रेडिंग/टिप्पणी/मूल्यांकन से सन्तुष्ट नहीं हो तो वह ग्रेडिंग / टिप्पणी/ मूल्यांकन सुधार हेतु 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन संबंधित विभागाध्यक्ष/कॉडर नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।* लोकसेवक द्वारा APAR के अवलोकन करने पर यात्रा भता एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने का प्रावधान है।**
(2) यदि संबंधित लोकसेवक अपने मूल्यांकन के विरूद्ध 15 दिवस में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करे तोवार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) कार्मिक /संबंधित विभाग को भिजवाया जाए।
(3) यदि लोकसेवक किए गए मूल्यांकन के विरूद्ध ग्रेडिंग / टिप्पणी / मूल्यांकन में सुधार हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तो विभागाध्यक्ष/कॉडर नियंत्रण अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर एक माह में उस पर निर्णय लिया जायेगा।*
(4) यदि विभागाध्यक्ष/कॉडर नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय से लोकसेवक सन्तुष्ट नहीं हो तो वह उसके विरूद्ध अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है ।
(5) अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं के कर्मचारियों के मामलों में नियुक्ति अधिकारी और राज्य सेवाओं के अधिकारियों के मामले में कार्मिक विभाग तय करेगा कि APAR में कौन सी टिप्पणियां प्रतिकूल प्रविष्टियों का निर्माण करेगी और कौनसी टिप्पणियों के बारे में उस व्यक्ति को (जिसकी APAR है) सूचित किया जाना चाहिए। प्रतिवेदक अधिकारी के मामले में, निर्धारित स्थान (भाग – 1 1) के तहत दर्ज की गई टिप्पणियों को प्रतिकूल माना जाएगा समीक्षक अधिकारी के लिए, किसी प्रविष्टि को तब तक प्रतिकूल नहीं माना जाएगा जब तक कि समग्र मूल्यांकन भी असंतोषजनक न हो।
(6) किसी लोकसेवक की APAR में अंकित सभी प्रतिकूल प्रविष्टियाँ चाहे वे उसके प्रदर्शन से संबंधित हो चाहे उसके मूलभूत गुणों व क्षमताओं से संबंधित हो का निर्देशों में निर्धारित अवधि के भीतर भीतर उस लोकसेवक को सूचित करना चाहिए। एक लोकसेवक को कभी भी अपने उच्चाधिकारियों की राय से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। जहाँ उस लोकसेवक की सेवा को संतोषजनक नहीं माना जाता है, तो उससे संबंधित आलोचना को सूचित किया जाना चाहिए।
(*कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 13(51)का/-1/ गो.प्र./2012 जयपुर दिनांक 22.02.2013 **कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 1351)का /क-1/गो.प्र./2013 जयपुर दिनांक 17.9.2013)
(7) लाईलाज प्रकृति के सूचित दोषों को संप्रेषित करते समय एक निश्चित मात्रा में विवेक रखना चाहिए। उदाहरणतः किसी लोकसेवक को प्रतिवर्ष यह बताया जाता है कि उसकी बुद्धिमता औसत से कम है या वह बहुत संवेदनशील है ऐसे प्रकरण में यह लाभदायक की जगह हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के शारीरिक दोषों के बारे में यदि APAR में अंकन है तो इस बारे मे उसको सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है।
(8) प्रतिकूल टिप्पणियों को संप्रेषित करते समय, अच्छे बिंदुओं का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। इसी तरह, जहां एक रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने दोषों को दूर करने के लिए सफल प्रयास किए हैं, जिन पर उसका ध्यान पहले आकर्षित किया गया था तो उसे उनके बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि उसे मालूम हो सके कि सुधार के उसके प्रयासों को अनदेखा नहीं किया गया है।
(9) केवल ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टियों को ही जिन्हें समीक्षा / स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है, को ही संप्रेषित किया जाना चाहिए। इसलिए समीक्षा करने / स्वीकार करने वाले अधिकारी को सामान्य रूप से यह बताना चाहिए कि वह प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी से सहमत है अथवा नहीं। यदि प्रतिवेदन बहुत संक्षिप्त, गूढ या अस्पष्ट हो तो आवश्यकता होने पर अतिरिक्त टिप्पणी भी दर्ज करनी चाहिए। जिन मामलों में निर्णय निलंबित किया गया है, उन पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।
(10) नियमान्तर्गत भरी हुई APAR में दर्ज की गई किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि को उस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा, जिसके अधीन रिपोर्ट रखी गई है, निर्धारित समय सीमा में, व्यक्ति को अभ्यावेदन हेतु लिखित सूचना दी जानी चाहिए और उस आशय का अभिलेख संबंधित लोकसेवक के APAR डोजियर में रखा जाना चाहिए।
(11) किसी लोकसेवक के स्वभाव के संबंध में जब कोई सलाह/चेतावनी/प्रतिबन्धों के रूप में मौखिक या लिखित माध्यम से सूचना दी जाए तो अन्यन्त सावधानी रखने की आवश्यकता है। यह सलाह उसके लिए लाभदायक हो और उसमें सुधरात्मक प्रयास लाने वाली होनी चाहिए।
(12) संबंधित लोकसेवक को APAR में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना देते समय संबंधित अधिकारी की पहचान का खुलासा करना आवश्यक नहीं है।
(13) प्रतिकूल प्रविष्टियों के खिलाफ प्राप्त अभ्यावेदन को APAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इन्हें लोकसेवक के APAR फाइल के साथ एक अलग फाइल कवर में रखा जा सकता है। प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ प्राप्त अभ्यावेदन का निस्तारण कार्मिक विभाग द्वारा समय -समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाए।
12- प्रतिनियुक्ति/मूल विभाग में वापसी पर APAR लिखने की प्रक्रिया–
(1) अन्य विभागों / संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के मामले में जो राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं की APAR संलग्न परिशिष्ट में यथा निर्धारित चैनल के अनुसार लिखा जाएगा तथा नियुक्ति अधिकारी या कार्मिक विभाग को भेजा जा सकता है, जैसा भी मामला हो।
(2) ऐसे मामलों में, जब कोई लोकसेवक जो अपनी मूल सेवा में अपने ग्रहणाधिकार (LIEN) को धारण करते हुए किसी अन्य सेवा में शामिल हो गया था, अपनी मूल सेवा में लौट जाता है. तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है-
A. यदि अन्य सेवा में कार्यरत अवधि के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट (एस) / गोपनीय रिपोर्ट (एस) उपलब्ध हैं, तो उन्हें कर्मचारी के मूल्यांकन डोजियर में रखा जाएगा और पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए इसे ध्यान में रखा जाएगा।
B. यदि वे उपलब्ध नहीं हैं, तो अप्राप्त रिपोर्ट के मामले में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी। 13. अध्ययन या प्रशिक्षण के अनुमोदित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त लोकसेवकों के APAR के लेखन की प्रक्रिया जिस अवधि के लिए किसी कर्मचारी ने भारत या विदेश में किसी अनुमोदित संस्थान में कोई प्रशिक्षण लिया है, उसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए –
(1) जब भी कोई अधिकारी अध्ययन या प्रशिक्षण के अनुमोदित पाठ्यक्रम में भाग लेता है तो इसका इन्द्राज इस अवधि की APAR में करना चाहिए।
(2) प्रतिनियुक्त संस्था के प्रमुख से प्राप्त यदि कोई प्रतिवेदन है तो उस लोकसेवक की डोजियर में मूल रूप से रखी जानी चाहिए या उसका कोई सारभूत तथ्य उसमें प्रविष्ट होना चाहिए।
14. कोई प्रमाण नहीं की रिपोर्ट No report certificate)
(1) प्रति वर्ष 31 मार्च को प्रशासनिक सचिव द्वारा राज्य सेवा के अधिकारियों की तथा नियुक्ति अधिकारी द्वारा अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा के उन लोकसेवकों की सूची तैयार की जायगी जो कि निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:
A. जिन कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश दिया गया है। B. जिन कर्मचारियों को निलंबित रखा गया। C. जिन कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया हैं। D.उन कर्मचारियों के मामले में, जिनमें से कोई भी प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षा करने वाला अधिकारी और स्वीकार करने वाला अधिकारी APAR लिखने के लिए सक्षम नहीं है। E. उन कर्मचारियों के मामले में जिनकी अवधि पाँच वर्ष से अधिक पुरानी है, पूरा होने के लिए लंबित है। (कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक ए. 1351)5./3-1/गोप्र./2006 जयपुर दिनांक 30.112012)
(2) उपर्युक्त व्यक्तियों के लिए, यदि अवधि तीन महीने या उससे अधिक है, तो कारणों का उल्लेख करने वाले एक नोट को डोजियर में “नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट” के रूप में रखा जाना चाहिए।
15. एसीपी प्रकरण में आवश्यक APAR–
वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्र क्रमांक प. 14 (B6) वित/नियम /2008 जयपुर दिनांक 04.11.2016 के निर्देश के तहत यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन गत 07 वर्षों की निरन्तरता में उपलब्ध नहीं है तो एसीपी के प्रकरणें का निर्धारण निम्न आधार पर किया जाए –
A. राज्य सेवा के अधिकारियों के मामले में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है उतने वर्षों के अधिकतम गत 03 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जा सकतें है।
B. इसी प्रकार राज्य सेवा के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के मामले में जितने वर्षों के कार्यमूल्यांकन प्रतिवदेन उपलब्ध नहीं है उतने वर्षों के अधिकतम गत 02 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवदेन देखे जा सकेगें।
C. यदि फिर भी 07 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसे प्रकरणो में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम है उतने आगामी वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 07 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने पर ही एसीपी स्वीकार की जा सकेगी ।
16. APAR प्रस्तुत करने की समय-सारणी :-
क्र.सं.
प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, टिप्पणी अंकित करना व प्रेषित करना
प्रस्तुत/प्रेषित करने की अंतिम तिथि कार्यालय में कार्यरत लोकसेवकों के लिए (शिक्षक संवर्ग सहित)
प्रस्तुत/प्रेषित करने की अंतिम तिथि विद्यालयों में कार्यरत लोकसेवकों के लिए (मंत्रालयिक कार्मिकों के अतिरिक्त)
1
लोकसेवकों द्वारा APAR प्रस्तुत करना
10 अप्रेल
15 अगस्त
2
प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी अंकित करना
10 मई
15 सितम्बर
3
प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करना
15 मई
20 सितम्बर
4
समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकित करना एवं संबंधित कार्यालय को संधारण हेतु निजवाना
15 जून
20 अक्टूबर
माध्यमिक व प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यरत लोकसेवकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) की चैनल व्यवस्था
अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम- ACBEO – Ist
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEO
संयुक्त निदेशक संभाग Joint Director
8
Govt. Secondary & Senior Secondary School Senior Teacher, PET Grade-2nd, Librarian Grade-2nd, Senior Assistant, Assistant Administrative Officer, Lab Assistant Grade-2nd
संस्था प्रधान
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEO
संयुक्त निदेशक संभाग Joint Director
9
Govt. Senior Secondary School Lecturer, PET Grade-1st, Librarian Grade-1st
संस्था प्रधान
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEO
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा Director
10
Govt. Secondary & Senior Secondary School Principal & Headmaster
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEO
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा Director
नोट- 1. जिन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य व व्याख्याता का पद रिक्त है एसे विद्यालयों में रिपोर्टिंग अधिकारी का कार्य उस विद्यालय का आहरण व वितरण अधिकारी करेगा अर्थात जिसके पास 03 पावर हैं।
2. उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है कार्यवाहक के रूप में यदि व्याख्याता , प्रधानाचार्य का निर्वहन कर रहा है तो रिपोर्टिंग अधिकारी संबन्धित सीबीईओ होगा।
3. Do you want choose dir/addirsec as reporting/reviewing officer का चयन फील्ड को नहीं करना है फील्ड इसे by डिफ़ॉल्ट नो (No) ही रखें यह ऑप्शन केवल निदेशालय व आईएएसीई अजमेर, बीकानेर के चुनिंदा पदों के लिए ही है।
ANNUAL PERFORMANCE APPRAISAL REPORT (APAR) FAQ
क्र. सं.
प्रश्न
जबाब
1
मैं शहरी क्षे़त्र में कार्यरत उप्रा विद्यालय में संस्थाप्रधान हूॅ निर्धारित चैनल के अनुसार मेरा रिर्पोटिग ACBEO प्रथम है वर्तमान में UCEO व्यवस्था प्रारंम्भ की गई मुझे अपना प्रतिवेदन किसे प्रेषित करना है?
निर्धारित चैनल के अनुसार ही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है
2
मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हुंॅ मेरे पास स्वयं के विद्यालय(राउमावि) का आहरण वितरण अधिकार( 03 पावर) है। मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे?
आप अपना रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में न्यूनतम 03 माह के सपुरविजन में सेवा शर्त की पालना करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उनके अधीन की गई अवधि के अनुसार चयन करें।
3
मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। प्रधानाचार्य का दायित्व किसी व्याख्याता के पास है लेकिन उनके पास 03 पावर नहीं है। इस परिस्थिति मे मेरे रिपोर्टिग अधिकारी कौन होंगे?
विद्यालय के अन्य कार्मिकों के साथ-साथ आपके भी रिपोर्टिग अधिकारी वहीं होंगे जिनके पास आपके विद्यालय का आहरण वितरण अधिकार/03 पॉवर है।
4
मैंने दिनांक 01.02.2022 को द्वितीय श्रेणी से पदोन्न्त होकर अन्य स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण किया है। मेरे रिपोर्टिग व त्मअपमूपदह अधिकारी अलग-अलग होंगे क्या?
दोनों अवधि में रिपोर्टिग अधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक(मावि)/प्रधानाचार्य होगें जिनके अधीन आपने सेवा की है एवं रिवींविगअधिकारी एक ही होंगे जो आपके अंतिम पदस्थापन के अनुसार हांेगे। परिपत्र 23.11.20 के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए
5
रामावि/राउमावि में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पास प्रधानाचार्य का चार्ज हैं। क्या उन्हे रिपोर्टिग अधिकारी के रूप में चयन किया जा सकता है?
नहीं
6
मैं दिनांक 01.07.2022 से 01.10.2022 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक था मैने विभागीय पदोन्नति उपरांत दिनांक 02.10.2022 को व्याख्याता के रूप मे कार्यग्रहण कर लिया है। मैं एपीएआर भरते समय लोकसेवक के प्रकार के रूप में किस पद का चयन करूंगा?
एपीएआर वर्ष के अन्तिम पद का चयन लोक सेवक प्रकार में करना होता है। आपके संबंध में आपको लोक सेवक के प्रकार के रूप में व्याख्याता पद का चयन करना होगा।
7
मैं रिपोर्टिग अधिकारी हुॅं मैं अपने शाला दर्पण लॉगिन से लोकसेवक से प्राप्त एपीएआर कैसे फारवर्ड करूॅंगा?
आप लोकसेवक से प्राप्त एपीएआर पर अपनी टिप्पणी अंकित करने से पश्चात् सबमिट करें एवं ई-साइन कर उसे समीक्षक अधिकारी को फारवर्ड करें।
8
मैंने अपने एपीएआर में रिपोर्टिग/ रिवीविग /अवधि/रिजल्ट/अन्य विवरण गलत भर दिया है अब मैं उसे किस प्रकार डिलीट/रिजेक्ट करवा सकता हूॅं?
आप अपना एपीएआर आवेदन यथोचित कारण सहित प्रार्थना पत्र नियंत्रण अधिकारी से अग्रेषित करवाकर सीबीईओ/सीडीईओ कार्यालय लॉगिन से डिलीट करवा सकते है। उक्त कार्य प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करने से पूर्व होगा।
9
मॉड्यूल में प्रविष्टियॉ कौनसे font में की जानी है?
English या Mangal (Unicode)
10
मैं अपने समीक्षक अधिकारी के रूप सीडीईओ का चयन करना चाहता हूॅ जिनके पास जिशिअ (मुख्यालय)का भी प्रभार है। सीडीईओ के रूप में सर्च करते समय इनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है?
मूल पदस्थापित पद के अनुसार ही नाम प्रदर्शित होगा। आपको जिशिअ (मुख्यालय) के रूप में सर्च करके चयन करना होगा।
11
मेरे समीक्षक अधिकारी पदोन्न्ति उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर हो गई है क्या मुझे अपना प्रतिवेदन उन्हे भेजना है?
जिसके सुपरविजन में न्युनतम 03 माह सेवा की है उसे ही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है चाहे पदनाम या कार्यालय परिवर्तन हो गया है।
12
मैं शिक्षा विभाग का कार्मिक हुॅं एवं वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग में कार्यरत हुॅं क्या मुझे अपनी एपीएआर ऑनलाईन भरनी है?
नहीं। आप अपनी एपीएआर पूर्व की भांति ऑॅफलाईन ही भेजें।
13
मैं अपना एपीएआर स्टेटस कैसे देख सकता हुॅं?
आप अपने स्टाफ लागिन में एपीएआर टेब में एपीएआर स्टेटस कॉलम मे जाकर एपीएआर की वर्तमान स्थिति को देख सकते है।
14
मैं रिपोर्टिग अधिकारी हुॅं। लोकसेवक द्वारा प्रेषित एपीएआर मैं अपने लॉगिन पर किस टेब मे देख सकता हुॅं?
आप अपने स्टाफ लॉगिन मे एपीएआर टेब में Request for Apar assessment मेे जाकर देख सकते है।
15
मै संस्था प्रधान के रूप मेे शाला के समग्र रिजल्ट का विवरण कैसे भर सकता हुॅ?
आप रिजल्ट वाले कॉलम में कक्षा 5,8,10 का परिणाम ऑल का चयन कर एवं कक्षा 12 का रिजल्ट संबंधित स्ट्रीम का चयन कर भर सकते है।
16
मैने प्रथम बार राजकीय सेवा में दिनांक 03.10.2022 को कार्यग्रहण किया है। मैने दिनांक 01.07.2022 से 02.10.2022 तक एपीएआर की प्रविष्टि कॉलम में राजकीय सेवा में नहीं था एवं 03.10.2022 से 30.06.2023 तक एपीएआर की प्रविष्टि की जानी का चयन कर रिपोर्टिग अधिकारी को अग्रेषित कर दिया था। रिपोर्टिग अधिकारी द्वारा मेरे विवरण का सत्यापन कर दिया गया है उसके उपरांत भी एपीएआर नहीं भरी जा रही है। क्या कारण हो सकता है?
दिनांक 01.07.2022 से 02.10.2022 तक की अवधि का राजकीय सेवा में नहीं होने का सत्यापन सीबीईओ कार्यालय की लॉगिन से होने के उपरांत ही भरा जाएगा।
17
मेरे रिपोर्टिंग एवं रिवीविंग अधिकारी सर्च करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहे है। क्या कारण हो सकता है?
संबंधित अधिकारी का शाला दर्पण स्टॉफ विंडो में रजिस्ट्रेशन एवं शाला दर्पण पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन होना आवश्यक है इसके अभाव में उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा।
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मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में दिनांक 03.09.2022 को शिक्षा विभाग में कार्यग्रहण किया है। मैं एपीएआर प्रपत्र में 1 जुलाई, 2022 से 02.09.2022 तक की अवधि का उल्लेख किस प्रकार से करूगा?
आप एपीएआर में 1 जुलाई, 2022 से 02.09.2022 तक की अवधि का उल्लेख उक्त अवधि में ’लोकसेवक राजकीय सेवा में नहीं था’ आप्शन का चयन कर करें। उक्त प्रविष्टि संबंधित सीबीईओं लॉगिन से वेरिफाई भी की जानी है।
आपसे सहयोग की अपील
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आप मित्रो से आग्रह हैं कि हमने बड़ी मेहनत से इस आर्टिकल की 💯% शुद्धता के साथ, सटीक और ऑफिशियल जानकारी आपके लिए एकत्र करके SHARE की हैं | इस कार्य में हमारे मित्रो की टीम ने मिलकर सहयोग किया हैं 🙏🏻 अत: आप इस पोस्ट के लिंक को अपने मित्रो, साथियों और सहकर्मियों तक सोशल मिडिया प्लेटफोर्म पर जरूर शेयर करें और नीचे दिए सोशल मीडिया से जरूर जुड़े|
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Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी :- राज्य कर्मचारियों हेतु संचालित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2024-25 के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उम्मीद है आपको पसंद आयेंगे| वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक प. 4 (72) वित्त / राजस्व / 94 – लूज दिनांक 13.03.2024 द्वारा दिनांक 01.05.2024 से 30.04.2025 की अवधि हेतु राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित समस्त राज्य कर्मचारियों पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वैकल्पिक लागू की गई है। कक्षा 01 से 11 तक परीक्षा परिणाम तैयार करने का एक्सल प्रोग्राम
Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों, जिनमें जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के कर्मचारी एवं विभिन्न स्वायतशासी संस्थाओ में राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक भी शामिल है। विभिन्न दुर्घटनाओं में होने वाली क्षतियों एवं मृत्यु के जोखिम को वीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से कर्मचारी द्वारा चयन की गई किसी एक श्रेणी के अनुसार बीमाधन की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) पॉलिसी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा जारी की जावेगी ।
Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी
श्रेणी
प्रीमियम दर (प्रति कार्मिक)
बीमाधन (राशि रूपये में)
1
220
3 लाख
2
700
10 लाख
3
1400
20 लाख
4
2100
30 लाख
Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी
उक्त पालिसी के अन्तर्गत बीमित समूह में निम्न कार्मिक सम्मिलित माने जावेगें:
वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति तिथि 30.04.2024 एवं इससे पूर्व है और उनका प्रीमियम दिनांक 31.05.2024 तक साधारण बीमा निधि के के सम्बन्धित बजट हैड (8011-00-107-01-00 ) में जमा हो गया है, वे सभी कर्मचारी दिनांक 01.05.2024 से कवर माने जायेंगे ।
वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति तिथि 01.05.2024 एवं इसके पश्चात है और उनका प्रीमियम प्रोरेटा बेसिस पर साधारण बीमा निधि के सम्बन्धित बजट हैड (8011-00-107-01-00) में जमा हो गया है, प्रीमियम जमा की तिथि से कवर माने जायेंगे । शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश-गाइडलाइन
ऐसे कार्मिक उपरोक्त श्रेणी अनुसार कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर यदि कोई प्रीमियम कटौती नहीं कराना चाहते है, तो उनकी प्रीमियम कटौती आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी, ऐसे कार्मिकों को केवल मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार बीमाधन के लाभ इस विभाग के MCDBY कार्यालय द्वारा देय होंगे।
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पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी / कर्मचारी, जिनके लिए पृथक से इस विभाग द्वारा जीपीए (पुलिसकर्मी) योजना संचालित की जा रही है, राज्यकर्मियों के लिए जारी उक्त योजना के अर्न्तगत बीमित समूह में सम्मिलित नहीं माने जावेंगे।
Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी के वर्ष 2024-25 के संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-
उक्त योजना के अन्तर्गत समस्त राज्य कर्मचारियों की प्रीमियम राशि, परिपत्र में अंकित तालिका में किसी एक श्रेणी जिसका कार्मिक द्वारा चयन किया गया है, अप्रेल देय मई, 2024 के वेतन बिल से काटी जावेगी। जिन कार्मिकों की नियुक्ति तिथि 30.04.2024 एवं इससे पूर्व है, उन कार्मिकों के लिए प्रीमियम राशि उनके श्रेणी विकल्प अनुसार दिनांक 31.05.2024 तक साधारण बीमा निधि के बजट हैड ( 8011-00 -107-01-00 ) में जमा कराया जाना अनिवार्य है। SNA वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी “SNA” लिमिट का उपयोग कैसे करें
जिन डीडीओ के द्वारा आईएफएमएस 3.0 / पे मैनेजर पोर्टल / पीआरआई पे – मैनेजर पोर्टल के माध्यम से वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है, उन डीडीओ के द्वारा बजट हैड 8011-00-107-01-00 में ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से ई-बैकिंग अथवा ई-चालान क्रिएशन का उपयोग कर दिनांक 31.05.2024 तक अपने कार्मिको की प्रीमियम राशि जमा करानी होगी।
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय में पदस्थापित राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों में से जिनके द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए जीपीए पॉलिसी के लिए परिपत्र में अंकित तालिका में से किसी श्रेणी का चयन किया गया है, के अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों के माह अप्रेल देय मई, 2024 के वेतन बिल को तैयार करते समय प्रीमियम की कटौती कर ली गयी है। जिन कर्मचारियों का माह अप्रेल देय मई 2024 का वेतन किसी भी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है, उनके लिये निजी स्तर से प्रीमियम बजट हैड 8011-00-107-01-00 में एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ई-बैकिंग अथवा ई-चालान क्रिएशन का उपयोग कर दिनांक 31.05.2024 तक जमा कराना अनिवार्य होगा । ( चालान जमा कराने की प्रक्रिया परिशिष्ट A पर संलग्न है)
प्रस्ताव पत्र सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से भराया जाना अनिवार्य है । आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना आवश्यक है। इसी के साथ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रीमियम विकल्प भराया जाना भी अनिवार्य है। यूथ एवं ईको क्लब : समग्र दिशा निर्देश एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र “जिन अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्व में एस.आई.पी.एफ. पोर्टल पर ऑनलाइन पूर्ति किये जा चुके हैं तथा जिनमें अपने नॉमिनी एवं पूर्व में भरी गई प्रीमियम श्रेणी में कोई भी संशोधन / परिवर्तन नहीं किया जाना है, उन कार्मिकों द्वारा पुनः प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्मिक द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्मिक के द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा। जिन अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा श्रेणी चयन / नॉमिनी परिवर्तन करना है उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र एवं प्रीमियम विकल्प अनिवार्य रूप से एसआईपीएफ पोर्टल पर पूर्ति किया जाना आवश्यक है।
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके अधीन समस्त कर्मचारियों के वेतन से जीपीए नवीनीकृत योजना के अन्तर्गत यथा निर्धारित पोर्टल आईएफएमएस 3.0 / पे मैनेजर पोर्टल / पीआरआई पे – मैनेजर / ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से कटौती कर कटौती पत्र वेतन बिलों के साथ संलग्न कर कोष कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
आहरण एवं वितरण अधिकारी समस्त प्राप्त नकद राशि को बजट हैड 8011–00–107-01-00 में एसआईपीएफ पोर्टल / ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से ई-बैकिंग अथवा ई-चालान क्रिएशन का उपयोग कर 31.05.2024 तक आवश्यक रूप से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय के संयुक्त / उप / सहायक निदेशक के क्षेत्राधिकार से संबंधित बैंक में जमा करवाएंगे ( चालान जमा कराने की प्रक्रिया परिशिष्ट – B पर संलग्न है) SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी
संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा जिन प्रकरणों में प्रीमियम कटौती राशि चालान द्वारा जमा करवाई जाती है, ऐसे प्रकरणो में चालान की एक प्रति अग्रेषण पत्र के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय के संयुक्त / उप / सहायक निदेशक को इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ मय कटौती पत्रों के प्रस्तुत करेंगे कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों से ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र(मनोनयन पत्र) एवं ऑनलाइन प्रीमियम विकल्प एस.आई.पी.एफ. पोर्टल पर भरवा लिये गये हैं । DA एरियर 46 से 50 अंतरतालिका एक्सल शीट
एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से चालान बनाते समय कटौती पत्र का पूर्ण विवरण दर्ज किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः सुविधा का उपयोग करते हुए कर्मचारियों का विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर दर्ज कर ई-ग्रास के माध्यम से चालान जमा करावें ।
प्रीमियम राशि की कटौती करने की तिथि से पूर्व यदि किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित डीडीओ के द्वारा प्रीमियम नहीं काटा जावेगा ।
दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम राशि विभाग में जमा हो जाने पर कार्मिक पॉलिसी अवधि तक के लिए बीमित रहेंगे। पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक पॉलिसी के लाभ देय होंगे। पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पॉलिसी अवधि के शेष समय के पेटे प्रीमयम राशि का रिफन्ड देने का कोई प्रावधान नहीं है।
यदि वेतन से प्रीमियम काट लिया गया है और मृत्यु तिथि से पूर्व वजट हैड 8011-00-107-01-00 में जमा नहीं कराया गया है तो साधारण वीमा निधि में समय पर प्रीमियम जमा नहीं कराने / विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण उत्पन्न होने वाला दायित्व संबंधित डीडीओ वहन करेंगे। बीमा अधिनियम 1938 के सेक्शन 64 वी.वी. के अनुसार प्रीमियम एडवान्स में विभाग में प्राप्त होना आवश्यक है। अतः किसी कर्मचारी की मृत्यु / क्षति की दशा में उसकी मृत्यु / क्षति पश्चात् जमा कराया गया प्रीमियम विभाग द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा और न ही उसे कोई मृत्यु / क्षति पश्चात् लाभ देय होगा ।
कार्मिक द्वारा परिपत्र में वर्णित तालिका में से जिस बीमाधन की श्रेणी के विकल्प का चयन किया जायेगा, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उसी के अनुसार वेतन में से प्रीमियम कटौती की जायेगी। कार्मिक द्वारा दिये गये विकल्प से भिन्न प्रीमियम कटौती करने के लिये आहरण वितरण अधिकारी ही पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा ऐसे किसी भी दायित्व के लिये राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उत्तरदायी नहीं होगा
यह योजना वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12 (6) वित्त / नियम / 05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर – ट्रेनीज पर भी लागू होगी। अतः ऐसे सभी कर्मचारियों से ऑनलाइन प्रस्ताव / मनोनयन फार्म एवं प्रीमियम विकल्प भरवाकर उनके माह अप्रैल देय मई 2024 के वेतन से प्रीमियम की कटौती आईएफएमएस 3.0 / पे मैनेजर पोर्टल / पीआरआई पे – मैनेजर / ई-ग्रास पोर्टल पर करवाये जाने का दायित्व संबंधित डीडीओ का होगा।
सभी मामलों में प्रीमियम राशि या तो आईएफएमएस 3.0 / पे मैनेजर / पीआरआई पे- मैनेजर पोर्टल के माध्यम से अथवा ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा करायी जावेगी। उक्त ई-चालान के साथ कटौती पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किये जाएंगे, संबंधित कर्मचारी / अधिकारी के मनोनीत का नाम एवं सम्बन्ध स्पष्टतः अंकित किया जावेगा ।
दिनांक 01.05.2024 एवं इसके पश्चात् नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों पर भी उक्त योजना लागू होगी तथा श्रेणी संख्या 1 से 3 में से कोई एक विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2024-25 के लिए प्रीमियम एकमुश्त कटौती आईआरडीए के नियमानुसार प्रोरेटा बेसिस के आधार पर की जाएगी एवं कर्मचारियों से प्रस्ताव पत्र (मनोनयन एवं प्रीमियम विकल्प ) अवश्य एसआईपीएफ पोर्टल पर भरवाया जाएगा। उक्त कार्मिकों को प्रीमियम जमा कराने की तिथि से पॉलिसी कवर प्राप्त होगा। प्रोरेटा बेसिस आधारित प्रीमियम गणना करने का सूत्र निम्नानुसार है:
18. सभी कर्मचारियों को एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीए के प्रस्ताव पत्र (Proposal Form ) को भरे जाने की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। कार्मिक अपनी एसएसओ लॉग-इन आईडी एवं पासवार्ड से लॉगिन कर एसआईपीएफ पोर्टल पर GPA में proposal from का चयन करेगें। ऑनलाइन फार्म में कार्मिक डेटा की जांच कर प्रीमियम श्रेणी एवं मनोनयन विवरण भरें। कार्मिक द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर OTP आधारित वेरिफिकेशन किया जायेगा|
सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अपेक्षा :-
सभी डीडीओ से यह अपेक्षित है कि वह सभी कार्मिकों को पॉलिसी की शर्तों की जानकारी देवें और उन्हें मनोनीत / परिजनों को उक्त पॉलिसी के बारे में अवगत कराने का आग्रह करें। पॉलिसी विभागीय वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी ।
सभी डीडीओ से यह भी अपेक्षित है कि वे किसी भी प्रकार की दुर्घटना में क्षति/ मृत्यु की अवस्था में मनोनीत / परिजनों को निर्धारित समयावधि में एफआईआर, एफआर, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट / पीएमआर आदि आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा प्रपत्र प्रस्तुत कराने में प्राथमिकता से सहयोग करें एवं एफआईआर एवं पीएमआर की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान का व्यापक प्रचार प्रसार करें। विलम्ब से दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अधिकांश मामलों में विलम्ब का कारण मनोनीत को पॉलिसी की जानकारी नहीं होना अथवा मनोनीत के द्वारा देर से दावा प्रपत्र प्रस्तुत करना दर्शाया जाता है। अतः सभी डीडीओ के द्वारा दावा पेश करने की समय सीमा एवं दुर्घटना से मृत्यु के सभी मामलों में एफआईआर एवं पीएमआर की अनिवार्यता संबंधी प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे । Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी Baseline Assessment Model Papers
जीपीए (राज्यकर्मी) योजना में प्रीमियम जमा कराने संबंधी समस्त पत्राचार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय के संयुक्त / उप / सहायक निदेशक से किया जावे।
जीपीए ( राज्यकर्मी) योजना का केन्द्रीकरण दिनांक 01.05.2023 से कर दावा निस्तारण के समस्त अधिकार साधारण बीमा निधि (राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग) वित्त भवन, जयपुर को दिए गए है। उक्त के निर्णय के विरूद्ध अपील / रिवीजन निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जावेगा। अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि कार्यालय का ई-मेल पता [email protected] है।
5. जीपीए दावा उत्पन्न होने पर आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-
“www.sipf.rajasthan.gov.in पर जाकर “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना” के लोगो / लिंक पर क्लिक करे ।
“मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना” पोर्टल पर जावे तथा “समूह व्यक्तिगत दुर्घटना (GPA) के तहत आवेदन करें के बॉक्स पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करें ।
दावा प्रस्तुत करने के लिए दिए गए बॉक्स में “कर्मचारी आईडी नंबर लिखे और “खोजे बटन पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना पोर्टल पर “दुर्घटना से हुई मृत्यु / क्षति संबंधित सूचनाएं, मनोनित आवेदन फार्म में दिए गए बॉक्स में उपलब्ध कराएं। पॉलिसी अनुसार दुर्घटना से संबंधित “आवश्यक दस्तावेजों का चयन करें, कोई विवरण हो तो उल्लेख करें एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। (आवश्यक दस्तावेज यथा – मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) / रोजनामचा/मर्ग, अन्तिम रिपोर्ट (FR), पोस्टमोर्टम रिपोर्ट व आवश्यक अन्य दस्तावेज)
प्रमाणीकरण (Disclaimer) बॉक्स पर टिक करे और ओटीपी प्राप्त करने हेतु मनोनित का आधार / जनाधार नंबर दर्ज करें, आधार / जनाधार से रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर से ओटीपी के माध्यम से सूचना सत्यापित कर “जमा” पर क्लिक करें ।
परिशिष्ट – A
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (राज्यकर्मी) की प्रीमियम राशि कर्मचारी द्वारा जमा करवाने की प्रक्रिया
कार्मिक अपनी एसएसओ लॉगिन के माध्यम से एसआईपीएफ पोर्टल पर Click करें ।
एसआईपीएफ पोर्टल के Dashboard पर Scheme में GPA पर Click कर Deposit पर Click करें ।
कार्मिक अपने डाटा की जांच कर GPA हेतु चयनित श्रेणी अनुसार राशि (700 / 1400 / 2100) भरे तथा चालान जमा मोड, City, पिनकोड आदि भरकर Remarks में अपना विवरण भरकर Save पर Click करें। इसके बाद E-Grass Portal पर Re Direct हो जायेंगे।
Offline Mode का चयन करने पर चालान डाउनलोड कर संबंधित बैंक में जमा करावें । Online Mode का चयन करने पर राशि ऑनलाइन जमा कर ई-चालान की रसीद प्राप्त करें। Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी
सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-
नोट :- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम राशि की कटौती वेतन से नहीं होने की स्थिति में ही कर्मचारी अपने स्तर से चालान जमा करावें । Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना प्रपत्र डाउनलोड करें 👇
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (राज्यकर्मी) के प्रीमियम राशि आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) द्वारा जमा करवाने की प्रक्रिया:-
आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने व्यक्तिगत / एसएसओ लॉग इन से एसआईपीएफ पोर्टल पर जाकर Dashboard पर DDO Role को Switch करें।
आहरण एवं वितरण अधिकारी एसआईपीएफ पोर्टल के Dashboard पर Payment ऑप्शन पर क्लिक करें। स्कीम में जीपीए का चयन कर कर्मचारियों का विवरण एवं उनके प्रीमियम श्रेणी अनुसार राशि भरकर city, पिनकोड, चालान जमा मोड एवं Remarks भरकर Save करें। इसके पश्चात् आप E-Grass Portal पर Re Direct हो जायेंगे।
E-Grass पर बैंक का चयन कर Payment option का चयन करें।
Offline Mode का चयन करने पर चालान डाउनलोड कर संबंधित बैंक में जमा करावें । Online Mode का चयन करने पर राशि ऑनलाइन जमा कर ई-चालान की रसीद प्राप्त करें।
जिला व राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता फॉर्म एक्सल प्रोग्राम : उम्मेद तरड नोट:- आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्यालय के जिन कार्मिकों का वेतन आईएफएमएस 3.0/ पे मैनेजर / पीआरआई पे मैनेजर से ऑनलाईन आहरित नहीं होता हो, उन्हें ऑफलाईन विल के जीपीए कटौती शिड्यूल के अनुसार चालान जमा करवाकर सूचना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय को भिजवायें ।
Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रपत्र / आदेश / सर्कुलर / निर्देश
इस पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति या उसके कर्मचारियों को शारीरिक चोट लगने या घातक दुर्घटना होने या कुछ निर्दिष्ट बीमारियों से ग्रस्त होने की स्थिति में लाभ के पूर्व-निर्धारित पैमाने दिए जाते हैं।2024 डीए वृद्धि केलकुलेशन यहाँ से करे
यह योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए 1995 में शुरू की गई थी। कर्मचारियों के लिए वार्षिक प्रीमियम के आधार पर एक ग्रुप पॉलिसी जारी की जाती है। कर्मचारियों को अप्रैल भुगतान मई माह के वेतन से अनिवार्य रूप से प्रीमियम की कटौती करानी होगी।
ऐसी पॉलिसी जीआईएफ द्वारा तय की गई दर पर या बातचीत से तय की गई दर पर अन्य संस्थानों को जारी की जा सकती है। विभाग पुलिस विभाग, बिजली विभाग, केयूएमएस, विश्वविद्यालयों और अन्य को भी अपनी सेवाएं दे रहा है। प्रीमियम डीडी के माध्यम से भी जमा किया जाता है, तारीखों के लिए समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।
आकस्मिक मृत्यु पर, मृत कर्मचारी के नामांकित व्यक्ति को रु. का भुगतान किया जाता है। पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार चोट के मामलों में 2.00 लाख रुपये और दावा राशि भी देय है।
किसी राशि का दावा करने के लिए कर्मचारी या नामांकित व्यक्ति को विशिष्ट समय के भीतर दावा प्रपत्र जमा करना होता है।
पॉलिसी के लिए मृत्यु को छोड़कर अन्य लाभ और मुआवज़े हैं
क) सुनने की क्षमता में कमी:
लाभ/मुआवजा
देय रु.
i) दोनों कान
1 लाख
एक कान
30 हजार
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ख) हाथ के अंगूठे और उंगली का नुकसान:
लाभ/मुआवजा
देय रु.
i) एक हाथ की चार उंगलियां और अंगूठा नष्ट होना (सभी अंगुलियां)
80 हजार
ii) अंगूठे को छोड़कर चार अंगुलियों का नुकसान (सभी अंगुलियाँ)
50 हजार
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ग) अंगूठे का नुकसान:
लाभ/मुआवजा
देय रु.
i) एक अंगूठा (दोनों पर्व)
50 हजार
ii) एक अंगूठा (एक फालानक्स)
20 हजार
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घ) अंगूठे को छोड़कर उंगलियों का नुकसान:
लाभ/मुआवजा
देय रु.
i) कोई भी उंगली (सभी फालेंज)
12 हजार
ii) कोई भी उंगली (दो फालेंज)
10 हज़ार
iii) कोई भी उंगली (एक फालानक्स)
6 हजार
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iv) बड़े पैर के अंगूठे को छोड़कर पैर की उंगलियां (दोनों फालेंज)
2 हजार (प्रति पैर)
v) बड़े पैर के अंगूठे को छोड़कर पैर की उंगलियां (एक फालानक्स)
1 हजार (प्रति पैर)
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च) जलने से हानि:
लाभ/मुआवजा
देय रु.
i) पूरे शरीर का 50% या अधिक
1 लाख
ii) 40% या अधिक लेकिन पूरे शरीर का 50% से कम
75 हजार
iii) 30% या अधिक लेकिन पूरे शरीर का 40% से कम
50 हजार
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बीमाकृत व्यक्ति की उसके निवास स्थान के बाहर दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में, जैसा कि पॉलिसी में परिभाषित है, रु. मिलेंगे। परिवहन और दाह संस्कार आदि के लिए देय राशि के अतिरिक्त 2,000/- रु.
अपवाद
सामान्य बीमा कोष इस पॉलिसी के तहत निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं होगा:
बीमित व्यक्ति की मृत्यु, चोट या विकलांगता के संबंध में मुआवजे का भुगतान
(ए) जानबूझकर आत्म-चोट, आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास से,
(बी) शराब या नशीली दवाओं या ऐसे किसी भी पदार्थ के नशे के प्रभाव में रहते हुए, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके कारण हुआ हो या इसमें योगदान हो,
(सी) विमानन या गुब्बारा उड़ाने में संलग्न होने के दौरान, या दुनिया में कहीं भी किसी भी विधिवत लाइसेंस प्राप्त मानक प्रकार के विमान में एक यात्री (किराया भुगतान या अन्यथा) के अलावा किसी भी गुब्बारे या विमान में चढ़ते, उतरते या यात्रा करते समय,
(डी) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बीमारी या पागलपन के कारण,
(ई) बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक इरादे के साथ या उसके बिना कोई उल्लंघन या कानून किए जाने से उत्पन्न या परिणामी,
(च) यदि दावा प्रपत्र दुर्घटना/मृत्यु के छह महीने बाद प्राप्त हुआ हो
(छ) यदि मोटर वाहन अधिनियम 1989 का उल्लंघन है, (i) जहरीले प्राणियों के काटने से मृत्यु के मामले में एफआईआर, पीएमआर, एफआर और अन्य साक्ष्य का अभाव
(ज) डूबने के मामले में एफआईआर, एफआर, पीएमआर का अभाव।
(i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मन के कृत्य, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित किया गया हो या नहीं), गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, विद्रोह, विद्रोह, सैन्य या हड़पी हुई शक्ति, जब्ती, कब्ज़ा, से संबंधित या पता लगाया जा सकता है। सभी राजाओं, राजकुमारों, किसी भी राष्ट्र की स्थिति या गुणवत्ता के लोगों की गिरफ्तारी, संयम और हिरासत।
(जे) किसी भी परमाणु ईंधन या परमाणु ईंधन के दहन से किसी भी परमाणु अपशिष्ट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रेडियोधर्मिता द्वारा आयनीकृत विकिरण या संदूषण के कारण या योगदान दिया गया है। इस अपवाद के प्रयोजन के लिए, दहन में परमाणु विखंडन की कोई भी आत्मनिर्भर प्रक्रिया शामिल होगी।
गर्भावस्था बहिष्करण खंड:
इस पॉलिसी के तहत बीमा का विस्तार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के जन्म या गर्भावस्था या उसके परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु या विकलांगता को कवर करने के लिए नहीं किया जाएगा। Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी
सर्जिकल बहिष्करण खंड:
इस पॉलिसी के तहत बीमा का विस्तार किसी सर्जिकल ऑपरेशन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली मृत्यु या विकलांगता को कवर करने के लिए नहीं किया जाएगा। Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी
नामांकन
वे व्यक्ति जिन्हें नामांकित नियुक्त किया जा सकता है:-
(1) बीमाधारक का पति/पत्नी, बच्चा/बच्चे, भाई, बहन, पिता या माता
(2) अन्य व्यक्ति यदि उपरोक्त (1) में उल्लिखित कोई रिश्तेदार नामांकन के समय जीवित नहीं है।
यदि (1) में उल्लिखित कोई भी संबंध जीवित है तो किसी अन्य व्यक्ति का नामांकन शून्य और शून्य माना जाएगा। हालाँकि यदि नामांकन दाखिल करने के बाद पति/पत्नी के अलावा ऐसा कोई संबंध बनता है तो नामांकन अमान्य नहीं होगा।
नामांकन के अभाव में दावे का भुगतान:
नामांकन के अभाव में दावा राशि का भुगतान निम्नलिखित के बराबर अनुपात में किया जाएगा:-
(ए) पत्नी या पति, बेटे और अविवाहित बेटियां।
(बी) यदि उपरोक्त (ए) में उल्लिखित कोई भी सदस्य जीवित नहीं है, तो विधवा बेटियों, 18 वर्ष से कम उम्र के भाइयों, अविवाहित और विधवा बहनों, पिता या माता को।
यदि ऊपर (1) और (2) में उल्लिखित सदस्यों में से कोई भी जीवित नहीं है, तो दावा राशि का भुगतान सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को किया जाएगा।
किसी भी घटना के घटित होने पर, जो इस नीति के तहत दावे को जन्म दे सकती है, सभी विवरणों के साथ लिखित सूचना तुरंत जीआईएफ को दी जानी चाहिए। मृत्यु के मामले में, मृत्यु के लिए लिखित सूचना भी, जब तक कि उचित कारण न दिखाया जाए, अंत्येष्टि/दाह-संस्कार से पहले दी जानी चाहिए और किसी भी मामले में, मृत्यु के एक कैलेंडर माह बाद और दृष्टि हानि या अंगों के विच्छेदन की स्थिति में लिखित सूचना दी जानी चाहिए। दृष्टि हानि या अंग-विच्छेदन के बाद एक कैलेंडर माह के भीतर इसकी सूचना भी दी जानी चाहिए। Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सम्पूर्ण जानकरी
जिन सभी मामलों पर दावा आधारित है, उनके लिए फंड के लिए संतोषजनक सबूत प्रस्तुत किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आवश्यक हैं
मृत्यु प्रमाण पत्र
पीएमआर
उपचार रिपोर्ट
एफआईआर एवं एफआर/चालान
पंचनामा
नक्शा मोका
गवाह का बयान
एमटीआई रिपोर्ट
मूल प्रस्ताव प्रपत्र
ये दस्तावेज़ घटना की तारीख से 2 महीने के भीतर जमा किए जाने चाहिए। ऐसे सभी दस्तावेज़/जानकारी देरी के कारणों का उल्लेख करते हुए 6 महीने तक जीआईएफ में जमा की जानी चाहिए अन्यथा “कोई दावा नहीं” के रूप में दावा बंद कर दिया जाएगा। 6 महीने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
इस पॉलिसी के तहत देय किसी भी राशि पर ब्याज नहीं लगेगा।
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LATEST EDUCATION DEPARTMENT GUIDELINES / शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश-गाइडलाइन : शिक्षक बंधुओ और सम्मानित संस्था प्रधान साथियों, चूँकि आपको पता हैं कि विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों को पूर्ण करने और उनकी पूर्णता के लिए मद व्यय करना और योजना की क्रियांविन्ति के लिए हमे पर्याप्त दिशा निर्देश की सख्त आवश्यकता होती हैं ताकि हम सब योजनाओं का सही संचालन अपनी स्कुल में कर सके |
अत: आपके सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार की LATEST EDUCATION DEPARTMENT GUIDELINES या दिशा निर्देश सत्र 2023-24 के लिए आपकी सहायतार्थ यहाँ अपलोड की हुई हैं जिन्हें अप अपनी आवश्यकतानुसार DOWNLOAD HERE बटन पर क्लिक करके LATEST EDUCATION DEPARTMENT GUIDELINES डाउनलोड कर सकते हैं |
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SNA वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी “SNA” लिमिट का उपयोग कैसे करें / HOW TO USE SNA LIMIT : नमस्कार दोस्त इस आर्टिकल के अंदर हम आपको विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2023 24 में जारी SNA में लिमिट का उपयोग हमें किस प्रकार करना है | बाल समारोह या सामुदायिक जागृति दिवस हो अथवा एसएमसी एसडीएमसी प्रशिक्षण हो या स्पोर्ट्स ग्रांट हो इन सभी HOW TO USE SNA LIMIT का योजना संचालन पोर्टल पर किस प्रकार उपयोग करना है, कौन कौन सी सामग्री लानी है|
इसके साथ किस प्रकार का बिल बनेगा और उसका संदर्भ आदेश कौनसा है, इन सभी की जानकारी इस आर्टिकल में है| उम्मीद है आर्टिकल आपको पसंद आएगा और आप अपने मित्रों शिक्षक साथियों तक शेयर करेंगे |
SNA वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी “SNA” लिमिट का उपयोग कैसे करें / HOW TO USE SNA LIMIT
बाल समारोह
विवरण- प्रत्येक विद्यालय के लिए 250 रूपए की लिमिट जारी,आदेशानुसार प्रति वर्ष 14 नवम्बर (बाल दिवस) को बच्चों के तीन समूह बनाकर उनके अभिभावकों के समक्ष a. सांस्कृतिक, b. खेलकूद तथा C. साहित्यिक आदि तीन प्रतियोगिताएँ करवाना तथा प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पर आने वाले बालकों को 25-25 रूपए के मोमेंटो/प्रतीक चिह्न प्रदान करना है, कुल 9 बालक (3 X3 = 9 ) [225 रू (मोमेंटो) + 25 (विविध) = 250 रू ]
CONPONENT:- प्रा. शिक्षा – “Community Mobilization (Elementry)”, मा. शिक्षा – “Community Mobilization (Secondary)” | SNA
नोट:- बिल मोमेंटो / प्रतीक चिह्न (स्टेशनरी) का बनेगा |
[ संदर्भ:-राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3458, 26/07/2023]
समुदाय जागृति दिवस
विवरण- प्रत्येक विद्यालय को 300 रूपए की लिमिट जारी, 16 अगस्त,2023, 14 अक्टूबर, 2023, 10 जनवरी, 2024 (संशोधित) में तीन बैठकें बुलायी जानी है, उन्ही के साथ बाल विवाह, बाल श्रम, बालिका शिक्षा, स्वच्छता इत्यादि विषयों पर तीन “सामुदायिक जागृति दिवस” मनाए जाने है, प्रत्येक बैठक में “सर्वाधिक उपस्थिति” वाले पांच-पांच बालकों को 100 रूपए (5 बालक X 20 रू) का पुरस्कार देना है, [5×3 = कुल 15 बालक] |
नोट:- 300 रूपए (15 बालक X 20 रू) का बिल स्टेशनरी (रजिस्टर, ड्राइंग बॉक्स, पेन, पेंसिल आदि ) का बनाना है |
COMPONENT- प्रा. शिक्षा – “Community Mobilization (Elementry)”, मा. शिक्षा“Community Mobilization (Secondary)” | SNA
[ संदर्भ :- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3256, 21/07/2023]
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विवरण- प्रत्येक विद्यालय को 250 रूपए की लिमिट जारी, “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम के तहत् बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम व रैली का आयोजन करना तथा पोस्टर का निर्माण कर सार्वजानिक स्थल पर चिपकाना है, इस हेतु जुलाई, 2023 में SDMC/SMC की बैठक बुलाई गई थ“” :- HOW TO USE SNA LIMIT
नोट :- राशि का व्यय कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, कलर पेन, तख्तियों पर स्लोगन, छोटे बोर्ड आदि में किया जाएगा | बिल – स्टेशनरी का बनाना है |
COMPONENT:- प्रा. शिक्षा – “Community Mobilization (Elementry)”, मा. शिक्षा- “Community Mobilization (Secondary)” | SNA
[ संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक – 2000, 20/06/2023]
SDMC/SMC ट्रेनिंग
विवरण – PEEO स्तर पर 2 दिवसीय गैर आवासीय ट्रेनिंग, प्रत्येक विद्यालय से 6 सदस्य (5 कार्यकारिणी सदस्य + 1 जन प्रतिनिधि ) संभागी भाग लेंगे | पीईईओ स्तर हेतु जारी कुल राशि= कुल संभागी X 460 रू (प्रति व्यक्ति औसत राशि) नोट :- राशि का व्यय प्रतिदिन प्रति संभागी 140 रूपए नकद (भोजन औरकिराये बाबत ), 40 रूपए जलपान, चाय, नाश्ता बाबत, 400 रूपए प्रति दक्ष प्रशिक्षक (कुल 2) मानदेय, 550 रूपए व्यवस्था हेतु विविध खर्चा, 150 रूपए व्यवस्थापक मानदेय प्रतिदिन आदि | HOW TO USE SNA LIMIT
COMPONENT:- प्रा. शिक्षा – “Training of SMC / SDMC (Elementary)”, मा. शिक्षा- “Training of SDMC (Secondary)” | *SNA
[ संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक – 3502, 27/07/2023 ]
विवरण प्रत्येक विद्यालय के लिए 585 रूपए की लिमिट जारी, विद्यालय में अध्यापक और अभिभावकों के मध्य जुड़ाव व सेतु के रूप में तथा बच्चों के ठहराव में सहयोग हेतु नियुक्त 10 से 20 Volunteers की एक दिवसीय गैर आवासीय ट्रेनिंग |
नोट:- राशि का व्यय – दक्ष प्रशिक्षक का मानदेय 300 रूपए, जलपान, चाय, नाश्ता हेतु 200 रूपए, अन्य विविध खर्चा 85 रूपए, कुल योग 585 रूपए | *
COMPONENT:- प्रा. शिक्षा – “Community Mobilization(Elementary)”, मा. शिक्षा- “Community Mobilization (Secondary)” | SNA
[ संदर्भः- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3030, 17/07/2023 ]
स्पोर्ट्स ग्रांट
विवरण- बच्चों के शारीरिक व सर्वांगीण विकास हेतु प्रा.वि हेतु 5000 रू, उ. प्रा. वि. हेतु 10,000 रू तथा उ. मा. वि. हेतु 25,000 रू की लिमिट जारी, * ‘नोट :- राशि का व्यय – बच्चों की आवश्यकता व वर्ग वाईज सूची के अनुसार करें
COMPONENT- प्रा. शिक्षा – “Sports and Physical Education (Elementary)”, मा. शिक्षा- “Sports and Physical Education (Upto Highest Class 12th)” | SNA
[ संदर्भ :- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 1840, 13/06/2023]
यूथ एवं ईको क्लब
विवरण- प्रा. वि. – 5000 रू, उ.प्रा.वि.- 10000 रू, उ. मा. वि. हेतु 15000 रू की लिमिट जारी | बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मविश्वास, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि विकसित करने तथा तनाव, भय को दूर करने हेतु एक “यूथ क्लब” की स्थापना करना | कक्षा 1 से 8 तक तथा 9 से 12 तक पृथक्-पृथक् पाँच-पाँच सदन “पृथ्वी, जल , वायु, आकाश व अग्नि” का गठन कर विभिन्न प्रतियोगिताएँ करवाना | HOW TO USE SNA LIMIT
‘नोट:- राशि का व्यय – विद्यालय के मुख्य द्वार पर “4 ft x 2.5 ft” का एक बोर्ड ( “यूथ एवं ईको क्लब, समग्र शिक्षा राजस्थान ” नाम युक्त), वृक्षारोपण, ट्री गार्ड,बागवानी हेतु उपकरण किट, फावड़ा, खुरपी, कुदाली, पाईप, बाल्टी, डस्टबिन, शौचालय और मूत्रालय की सफाई हेतु उपकरण, पर्यावरण जागरूकता हेतु दीवार पर पेंटिंग व स्लोगन, बच्चों की ऊँचाई मापने और भार तोलने की मशीन, बच्चों में प्रतियोगिता हेतु स्टेशनरी आदि के क्रय में |
COMPONENT:- प्रा. शिक्षा – “Youth and Eco Club (Elementary)”, मा. शिक्षा“Youth and Eco Club” | *SNA
[ संदर्भः- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 1882, 14/06/2023]
विवरण – नामांकन के आधार पर जारी लिमिट-10,000 रू, 25,000 रू, 50,000रू, 75,000 रू, 1,00,000 रू आदि,
नोट:- राशि का व्यय दरी, स्टेशनरी, पेयजल, विद्युत् व्यय, पंखा, झाड़ू, मटका, बाल्टी, प्रतियोगिताएँ, खेल, लैब, प्रयोगशाला, चॉक, डस्टर, समाचार पत्र (अनिवार्य), TLM, भवन मरम्मत, रंग-रोगन आदि के क्रय में |
* नोट:- “स्वच्छता एक्शन प्लान” के तहत् राशि का कम से कम 10% व्यय साफ-सफाई (शौचालय-मूत्रालय आदि) में होना चाहिए तथा ध्यान दें, कि फर्नीचर क्रय और उत्सव मनाने में व्यय नहीं करना है ।
COMPONENT :- प्रा. शिक्षा – “Composite School Grant(Elementary)”, मा. शिक्षा- “Composite School Grant” | SNA
[ संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 1966, 16/06/2023]
CRC ( संकुल संदर्भ केंद्र ) ग्रांट
विवरण – केवल PEEO/CRC स्कूल हेतु 22000 रू की लिमिट जारी. HOW TO USE SNA LIMIT
नोट:- राशि का व्यय-
A. “Contingency/कन्टेंजेंसी ग्रांट” :- 15000रू, वर्ष भर समसा कार्यों के निष्पादन हेतु हेतु स्टेशनरी, फोटोकॉपी, दूरभाष, ऑनलाइन कार्य शालादर्पण, शालासिद्धि आदि हेतु, नोट:- बिल A4 रिम, प्रिंटर स्याही, रजिस्टर, फाइल, पेन, नेट रिचार्जिंग आदि का बनेगा |
B. मीटिंग व T.A. ग्रांट :- 5000 रू – वर्ष भर समय-समय पर CRC (PEEO) स्तर पर शैक्षिक नवाचार व कार्यशाला हेतु अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान व स्टाफ सदस्यों की मीटिंग के आयोजन हेतु, नोट:- बिल अल्पाहार – चाय, नाश्ता, पेयजल तथा अधीनस्थ विद्यालय के संभागियों हेतु नियमानुसार TA का बिल बनेगा, नोट:- ध्यान दें, कि यह TA राशि PEEO साहब हेतु नहीं है |
C. “TLM ग्रांट”:- स्वयं व अधीनस्थ विद्यालयों हेतु विज्ञान, गणित, S. St. आदि विषयों के शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु चार्ट, मॉडल, मानचित्र,कलर पेन,थर्माकोल आदि स्टेशनरी का बिल बनेगा |
D. “मोबिलिटी सपोर्ट ग्रांट” :- 1000 रू, PEEO साहब द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों के अवलोकन हेतु TA बिल बनेगा | नियमानुसार TA दर 9 रू/किमी (फोर व्हीलर) व 3 रू/किमी ( टू व्हीलर) है।
COMPONENT:- “Mobility Support for CRC (CRC Mentoring of School and Teachers)” | *SNA
[ संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक -1967, 16/06/2023]
रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण
विवरण – कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को आत्म रक्षा तकनीक में प्रशिक्षित करने बाबत सक्षम अभियान (आत्म रक्षा प्रशिक्षण ) संचालित, इसके तहत् कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 हेतु पृथक्-पृथक् समूह बनाकर महिला शारीरिक शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |
प्रत्येक उ.प्रा.वि. तथा उ.मा.वि. स्कूल हेतु 2700 रू की लिमिट जारी,
नोट:- राशि का व्यय- 2000रू का प्रशिक्षण के दौरान अल्पाहार, 700 रू- पोस्टर, बैनर व बालिकाओं हेतु प्रमाण पत्र आदि में |
COMPONENT:- प्रा. शिक्षा – “Self Defence Training for Girls (Elementary)”, मा. शिक्षा- “Project-Girl Empowerment(Secondary)” | * SNA
[ सन्दर्भः- राजस्थन स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक: 3240, दिनांक 21/07/2023 ] Meet(पूर्व विद्यार्थी सम्मलेन) का भी आयोजन करना है|
वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह
विवरण- सत्र पर्यंत शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों में तथा गत सत्र में बोर्ड कक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बालकबालिकाओं को प्रोत्साहित करने व भामाशाहों से सहयोग प्राप्त करने हेतु 10 जनवरी से 30 जनवरी,2024 के मध्य करवाया जाना है तथा बोर्ड में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का नाम सूचना पट्ट पर अंकित करवाया जाना है HOW TO USE SNA LIMIT
प्रा.वि. और उ.प्रा.वि. हेतु 5,000 रू तथा उ.मा.वि. हेतु 10,000 रू की लिमिट जारी | * नोट:- राशि का व्यय- स्टेशनरी बच्चों के पुरस्कार हेतु मोमेंटो, शील्ड, रजिस्टर, पेन-पेंसिल आदि तथा बैठक व्यवस्था हेतु टेंट, साउंड सिस्टम, जलपान तथा कार्यक्रम के प्रचार हेतु मुद्रण कार्य आदि |
[ संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक-1954, 16/06/2023] 12.
बालिका सशक्तिकरण व जीवन कौशल विकास कार्यक्रम
A. “मीना-राजू मंच व गार्गी मंच” :- विवरण- सभी उ.प्रा.वि. व उ.मा.वि. में मीना-राजू मंच में कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा से 3 बालिका व 2 बालक, कुल 15 बच्चे तथा गार्गी मंच में कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक कक्षा से 3 बालिका व 2 बालक, कुल 20 बच्चे चयनित तथा शेष सभी बच्चे इसके सदस्य होंगे| मीना और राजू बच्चों के जीवन कौशल विकास हेतु रचित कहानियों के दो पात्र हैं, वर्ष में इनके कुल 12-12 सत्र आयोजित किये जाते हैं |
राशि – 500 रू, मीना-राजू व गार्गी मंच की गतिविधियाँ करवाने तथा कोर्नर की स्थापना हेतु,
‘नोट:- बिल स्टेशनरी का बनेगा, रजिस्टर, पेन, चार्ट, कलर पेन, मीना-राजू मंच की अध्ययन सामग्री आदि का |
B. “किशोरी शैक्षिक उत्सव (मेला) ” :- विवरण- आदेशानुसार अगस्त, 2023 में PEEO/CRC स्तर पर किशोरी मेले (स्टॉल) का आयोजन किया जाना था| प्रारंभिक व माध्यमिक दोनों श्रेणियों में अलग-अलग तीन जोन प्रथम- “हिंदी/अंग्रेजी”, द्वितीय“विज्ञान/गणित” तथा तृतीय- “सामाजिक विज्ञान / समसामयिक परिप्रेक्ष्य में” के अंतर्गत गतिविधि करवाना तथा प्रथम तीन स्टॉल/प्रस्तुति को प्रशस्ति पत्र देना | एकल प्रस्तुति में केवल बालिकाएं, जबकि सामुहिक प्रस्तुति में बालक-बालिकाएं दोनों भाग ले सकते हैं।
नोट:- राशि का व्यय – स्टॉल हेतु स्टेशनरी यथा मॉडल, चार्ट, पोस्टर, कलर पेन, बच्चों हेतु पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र, अन्य मेले की व्यवस्था बाबत, नोट:- बिल स्टेशनरी का बनेगा|
COMPONENT :- प्रा. शिक्षा – “Special Project for Equity (Elementary)”, मा. शिक्षा- “Special Project for Equity” | SNA
[ संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3297, 24/07/2023 ]
सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण (Fund for Safety and Security Activities)
विवरण- सुरक्षा कार्यक्रम के मुख्य स्तम्भ “आपदा जोखिम में कमी”, “बाल सरक्षण”, “स्वास्थ्य और स्वच्छता”, “पर्यावरण व मनोसामाजिक पहलू” आदि के मद्देनजर विद्यालय में कक्षा समूह 4-5, 6-8, 9-10, 11-12 आदि सभी में से विद्यार्थियों का चयन करते हुए 25 सदस्यीय “चाइल्ड राइट क्लब” का गठन करना तथा एक अध्यापक को “बाल सरंक्षण अधिकारी” के रूप में नामित करना एवं प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को बैठक का आयोजन करना है तथा सभी विद्यालयों में 20 नवम्बर को “अंतर्राष्टीय बाल अधिकार दिवस” मनाया गया था| HOW TO USE SNA LIMIT
विद्यालय में वर्ष में दो बार कमेटी द्वारा सेफ्टी ऑडिट भी की जाएगी, कमेटी में संस्था प्रधान,बाल संरक्षक मेंटर टीचर, 2 अभिभावक (SDMC सदस्य), 2 बच्चे आदि कुल 6 सदस्य होंगें |
नोट:- राशि का व्यय – प्रत्येक विद्यालय हेतु कुल 2000 रू की लिमिट जारी, इसमें से –
(a). 500 रू – चाइल्ड राइट क्लब के 25 सदस्यों के नाम युक्त बोर्ड अथवा दीवार पर पेंटिंग करवाना,
(b). 500 रू- श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों व अध्यापक को प्रशंसा पत्र देना,
(c). 500 रू बाल सरंक्षक विशेषज्ञ के निर्देशन में बैठक का आयोजन, चाय, जलपान आदि,
(d). 500 रू- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत् “IEC” सामग्री के प्रदर्शन हेतु “5 ft x 4 ft” का बोर्ड बनवाना, जिसकी विषयवस्तु परिषद् द्वारा प्रदान की जाएगी। *
COMPONENT:- प्रा. शिक्षा व मा. शिक्षा – “Funds for Safety and Security” * [ संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3296, 24/07/2023 ] *
निपुण मेला
विवरण – “निपुण भारत मिशन” के तहत् प्रारम्भिक कक्षाओं (कक्षा 1-3 तक) में “बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान (FLN)” की प्राप्ति हेतु नवाचारी गतिविधि के रूप में “निपुण मेले” का आयोजन किया जाना है तथा 14 नवम्बर, 2023 को “बाल दिवस” के अवसर पर आयोजित इस मेले में PEEO क्षेत्र के कक्षा 1-3 तक के सभी बच्चें तथा समन्वित आंगनबाड़ी के सभी बच्चें भाग लेंगे तथा इसमें बच्चों द्वारा न्यूनतम 5 स्टॉल लगाई जानी हैं। HOW TO USE SNA LIMIT
नोट:-राशि- कुल 3000 रू की लिमिट जारी, इसमें से (a ). 600 रू TLM के निर्माण हेतु स्टेशनरी सामग्री का क्रय यथा चार्ट, रंगीन कागज, कलर पेन आदि, (b). 1000 रू- 5 स्टॉल लगाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री प्रदान करना यथा पानी की बोतल, पेन/पेन्सिल, लंच बॉक्स आदि, (c). 1000 रू- स्टॉल में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों व अध्यापकों हेतु अल्पाहार, चाय, जलपान आदि, (d). 400 रू- स्टॉल हेतु टेंट व बैठक व्यवस्था आदि । *
COMPONENT:- मा. शिक्षा – “Other Quality Initiatives” |
[ संदर्भः- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3595, 28/07/2023] 15.
विवरण- शिक्षकों द्वारा प्रथम छ: माही (जनवरी से जून, 2023 ) तथा द्वितीय छ:माही (जुलाई से दिसम्बर,2023) के TAF भरने के उपरांत PEEO/CRC स्तर पर क्रमशः अगस्त/सितम्बर,2023 तथा फरवरी, 2024 में समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी तथा उसमें TAF से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा व समस्या समाधान किया जाएगा|
नोट:-राशि- दोनों बैठकों हेतु प्रति शिक्षक 100 रू (50 रू प्रति बैठक) की लिमिट जारी, राशि का व्यय:- स्टेशनरी- नोट पैड, पेन, कागज आदि व बैठक व्यवस्था, चाय, जलपान आदि में किया जाएगा| HOW TO USE SNA LIMIT
COMPONENT:- प्रा. शिक्षा- “Project Innovation(Elementary)”, मा. शिक्षा“Project Innovative Activities (Secondary and Sr. Secondary)” |
[ संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3596, 28/07/2023]
एक भारत-श्रेष्ठ भारत
विवरण- बच्चों में भारत के विभिन्न राज्यों (राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से असम) के प्रति राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करने हेतु उनकी संस्कृति, भाषा आदि पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करवाना यथा- असम राज्य के लोक गीत, लोक नृत्य, संगीत वादन, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति कला, पारम्परिक खेल, एकल अभिनय, अन्य प्रतियोगिताएँ आदि | नोट:- इनकी प्रविष्टि शालादर्पण पर “विद्यालय” टैब में जाकर “एक भारत-श्रेष्ठ” में की जानी है। HOW TO USE SNA LIMIT
नोट:- राशि- 100 रू प्रति विद्यालय, राशि का व्यय गतिविधियों के आयोजन हेतु स्टेशनरी – चार्ट, कलर पेन आदि व श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए पुरस्कार-रजिस्टर, पेन, पेंसिल आदि में करना है|
COMPONENT:- प्रा. शिक्षा- “Project Innovation(Elementary)”, मा. शिक्षा“Project Innovative Activities (Secondary and Sr. Secondary)” |
विवरण- कक्षा 1 से 8 तक बालक-बालिका दोनों को, जबकि कक्षा 9 से 10 तक केवल बालिकाओं को, जिन्होंने निश्शुल्क साईकिल योजना का लाभ नहीं लिया हो,लाभ देय होगा, नोट:- सत्र 2023-24 में कक्षा 11 व 12 की बालिकाओं के लिए लाभ का प्रावधान नहीं है ।
कक्षा 1 से 5 तक 1 km की परिधि में कोई भी प्रा. विद्यालय नहीं होने पर तथा विद्यालय की दूरी 1 km से अधिक होने पर 10 रू प्रति कार्यदिवस देय, कक्षा 6 से 8 तक 2 km से अधिक दूरी होने पर 15 रू प्रति कार्यदिवस तथा कक्षा 9 से 10 तक 5 km से अधिक दूरी होने पर 20 रू प्रति कार्यदिवस देय होंगे | नोट:- कक्षा 1 से 8 तक आधिकतम राशि 3,000 रू तथा कक्षा 9 से 10 में 5,400 रू होगी | *
COMPONENT:- प्रा. शिक्षा – Transport/Escort Facility(Elementary), मा. शिक्षाTransport/ Escort Facility
[ संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 1880, 14/06/2023]
व्यावसायिक शिक्षा एक्सपोजर विजिट (कक्षा 6 से 8 तक)
विवरण – सितम्बर,2023 से जनवरी,2024 तक प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को कुल 10 नो बैग डै को गतिविधियाँ आयोजित करनी है, संस्थाप्रधान की मोनिटरिंग में SKF / कौशल मित्र पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्थानीय कारीगर व हस्त शिल्प विशेषज्ञ का चयन व उनसे समन्वय स्थापित कर उक्त गतिविधि का निष्पादन करेंगे| HOW TO USE SNA LIMIT
14 फरवरी,2023 को विद्यालय में “बाल मेला” का आयोजन करना है |
* नोट:- राशि – 15,000 रू प्रति विद्यालय, राशि का व्यय – (a). 500 रू- फ्लेक्स / बैनर बनवाना है, (b). 5,400 रू- स्थानीय कारीगर / हस्त शिल्प विशेषज्ञ पर व्यय, (c). 4,000 रू- बच्चों द्वारा अभ्यास हेतु कच्ची सामग्री का क्रय (पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार), (d). 1100 रूश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार आदि |
COMPONENT:- “Recurring Support VE- new”, *
* नोट:- “Raw Material Grant”, “Cost of Providing Hands Skill Training for Students”, “Office Expences Contingencies for School” आदि का कम्पोनेंट “Recurring Support VE existing” आएगा |
अधिगम संवर्धन कार्यक्रम/उपचारात्मक शिक्षण
विवरण- विद्यार्थियों के अधिगम अन्तराल को कम करने तथा कक्षा स्तर के अनुरूप उनमें सुधार करने हेतु कक्षा 9 से 12 तक यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया |
कक्षा 9 व 10 में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा कक्षा 11 व 12 में प्रति संकाय अधिकतम 3 विषयों (आवश्यकतानुसार) का 1 अगस्त, 2023 से प्रारम्भ कर 31 अक्टूम्बर,2023 तक 60 घंटे प्रति विषय प्रति कक्षा उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाना था | *
कक्षा 9 व 10 हेतु बाह्य व्यक्ति को 200 रू प्रति घंटा प्रति विषय, जबकि कक्षा 11 व 12 हेतु 300 रू प्रति घंटा प्रति विषय मानदेय देय होगा | *
नोट:- उपचारात्मक शिक्षण हेतु पेपर रिम, फाइल, फोटोकॉपी, चार्ट, मॉडल आदि शिक्षण सहायक सामग्री हेतु कक्षा 9 व 10 हेतु 500 रू प्रति कक्षा ( कुल 1000 रू) तथा कक्षा 11 व 12 दोनों के लिए कुल 500 रू प्रति संकाय देय होंगे, नोट:- बिल स्टेशनरी का बनाना है | *
उपचारात्मक शिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व व पश्चात् बच्चों का आंकलन लिया जाकर उसका रिकोर्ड संधारित करना है |
[ संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3579, 28/07/2023]
शाला सिद्धि- बाह्य मूल्यांकन
विवरण- चिह्नित विद्यालय के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन 3 सदस्यीय जाँच दल द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रधानाचार्य स्तर के एक अधिकारी दल प्रमुख तथा 2 अन्य सहयोगी कार्मिक होंगे | HOW TO USE SNA LIMIT
इस कार्य हेतु 500 रू कुल राशि जिसमें से 200 रू दल प्रमुख को तथा 150 रू प्रत्येक सहयोगी को मानदेय के रूप में होगी |
[ संदर्भ :- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3698, 01/08/2023]
नोट:- “SNA” पर बिल बनाने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लें, कि कौनसे मद की कितनी लिमिट कौनसे कम्पोनेंट में जारी हुई है अथवा नहीं, इसका भलीभांति मिलान करने के उपरांत ही बिल बनाएं, अन्यथा त्रुटि हो जाएगी, इस हेतु SNA में लॉग इन कर “Reports” में “Agency Reports” में जाकर “IA/Vender Reports” में Fund Allocation and Expenditure Report” पर क्लिक कर तिथि भरकर PDF प्राप्त करें और फिर गहनता से अवलोकन करने के उपरांत बिल बनाएं |
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