मुख्यमंत्री पुनर्भरण योजना के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन

मुख्यमंत्री पुनर्भरण योजना के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन

Physical verification process in private schools under RTE : वर्तमान सत्र आरटीई, इन्दिरा महिला शक्ति निधि तथा मुख्यमंत्री पुनर्भरण योजना के तहत अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के भौतिक सत्यापन हेतु दिशा-निर्देशों के संबंध में शैक्षिक वर्तमान सत्र में आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के तहत निःशुल्क सीट्स, इन्दिरा महिला शक्ति निधि तथा मुख्यमंत्री पुनर्भरण योजना के तहत अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण किये जाने से पूर्व गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन करवाया जाता है उक्त के क्रम में शिक्षा विभाग व राजस्थान सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किये है।

विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेर्शो के अनुरूप निर्धारित टाईम फ्रेम की तिथियों तक दल गठन, दल प्रशिक्षण तथा भौतिक सत्यापनप कार्य पूर्ण करवाया जायेगा। Physical verification process in private schools under RTE

गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया / Physical verification process in private schools under RTE
गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया / Physical verification process in private schools under RTE

गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया / Physical verification process in private schools under RTE

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(1) भौतिक सत्यापन हेतु किये जाने वाले कार्य

  • जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) अपने-अपने परिक्षेत्र के गैर-सरकारी विद्यालयों की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन एन.आई.सी द्वारा किया जायेगा |
  • दलों का गठन केवल उन्ही विद्यालयों के लिए किया जायेगा, जिनमे आरटीई की धारा 12 (1) (ग) के तहत् निःशुल्क सीट्स / इन्दिरा महिला शक्ति फीस पुनर्भरण योजना अथवा मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के तहत विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ये सूचियां डीईओ प्रा. शि. / डीईओ मा.शि. के लॉगिन में उपलब्ध है ।
  • सत्यापन दलों का गठन ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। प्रत्येक दल में शामिल दोनों सदस्यों का चुनाव एक ही विद्यालय से किया जाएगा। एक सत्यापन दल को अधिकतम 3 विद्यालय आवंटित किए जाऐंगे। पूर्व में गठित दल यदि किसी कारण से भौतिक सत्यापन करने में असमर्थ है तो परिवेदना के आधार पर दल को निरस्त करने एवं नवीन दल के ऑनलाइन गठन का अधिकार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी का रहेगा ।
  • सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता / वरिष्ठ अध्यापक / अध्यापक / लिपिक वर्ग होगा।
  • प्रारम्भिक शिक्षा में पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में दलों के अध्यक्ष के रूप में माध्यमिक शिक्षा से प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / व्याख्याता लिए जा सकेगें तथा शेष एक सदस्य प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय / अध्यापक में से लिया जा सकेगा ।
  • दल गठन के समय यथा सम्भव दल सदस्यों के पदस्थापन के ब्लॉक में ही गैर-सरकारी विद्यालय सत्यापन हेतु दिये जायें। Physical verification process in private schools under RTE

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  • जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा ( प्रथम / द्वितीय) अपने अधीन विद्यालयों के सेम्पल सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार अपने कार्यालय से विशेष सत्यापन दलों का गठन करेंगे।
  • यह विशेष सत्यापन दल जिले में विद्यालयों की संख्या का एक प्रतिशत अथवा 20 विद्यालय, जो भी अधिक हों का अनिवार्य रूप से सत्यापन करेंगे ।
  • ये विशेष दल उन विद्यालयों का पुनः सत्यापन करेंगे जो सत्यापन दलों द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। निरीक्षण से पूर्व उन विद्यालयों की मूल सत्यापित रिपोर्ट साथ लेकर जाएंगे तथा मूल सत्यापन से भिन्नता पाये जाने पर विशेष सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा मूल सत्यापन रिपोर्ट में लाल स्याही के पैन से आवश्यक संशोधन किये जाऐंगे। उक्त संशोधन विद्यालय प्रति एवं कार्यालय प्रति दोनों में किये जाएगे ।
  • विद्यालय द्वारा विशेष सत्यापन दल द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट को ही आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाऐगा तथा सम्बन्धित कार्यालय द्वारा उसी के अनुरूप इसका मिलान कर सत्यापन किया जाऐगा। विशेष सत्यापन दलों द्वारा उन विद्यालयों की भी पुनः जॉच की जायेगी जिन विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में परिवेदनायें प्राप्त हुई हैं।
  • विशेष जाँच दल द्वारा निरीक्षण किये गये विद्यालयों की सूचना की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से करनी है। Physical verification process in private schools under RTE
  • जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा अपने – अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों के लिए गठित सत्यापन दलों का प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। बिना प्रशिक्षण के किसी भी सत्यापन दल को सत्यापन हेतु विद्यालय में नहीं भेजा जायेगा । सत्यापन दलों को यह स्पष्ट किया जाए कि सत्र 2024-25 का भौतिक सत्यापन प्रपत्र भरा जाए।
  • प्रशिक्षण के दौरान सत्यापन दलों को “दुर्बल वर्ग” व ” असुविधाग्रस्त समूह” की परिभाषा, प्रवेश हेतु कैचमेंट एरिया, आयु पॉलिसी व एन्ट्री कक्षा एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की जॉच के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
  • निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश की ऑनलाइन व विगत सत्रों की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सत्यापन दलों को दी जायेगी।
  • इन्दिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत कक्षा 9 से 11 में अध्ययनरत बालिकाओं तथा मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के तहत कक्षा-9 व कक्षा – 10 में अध्ययनरत बालकों के विद्यालय में वास्तविक रूप से अध्ययनरत होने तथा पोर्टल पर बालक – बालिका के जनआधार की अनिवार्य प्रविष्टि के संबंध में जानकारी दी जायेगी।
  • यह जानकारी इन्दिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना एवं मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर दी जायेगी। यह दिशा निर्देश प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल http://www.rajpsp.nic.inपर उपलब्ध हैं ।
  • सत्यापन दलों को सम्बन्धित विद्यालयों के नाम की सूची मय पता मोबाइल नम्बर, लैण्डलाइन नम्बर उपलब्ध करवायी जाएगी तथा सत्यापन दलों को भौतिक सत्यापन के दिशा-निर्देशों की एक-एक प्रति भी दी जाएगी।
  • जिले के आरटीई प्रभारी अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के फोन नम्बर भी सत्यापन दलों को उपलब्ध करवायें जायें जिससे सत्यापन दल आवश्यकता पड़ने पर जानकारी प्राप्त कर सकें।

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  • भौतिक सत्यापन के दौरान सत्त मॉनिटरिंग कर विद्यालयों से सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रविष्टि करवायी जाए । जिन विद्यालयों के सत्यापन प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रविष्ट कर लॉक कर दिए जाऐं उन प्रतिवेदनों की कार्यालय प्रति से मिलान करते हुए उन्हें तत्काल सत्यापित या आक्षेपित कर दिया जाए ।
  • सत्यापन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत समस्त बालकों के आधार नम्बर ऑनलाइन प्रविष्ट कर दिए गए हैं।
  • कार्यालय स्तर से निर्धारित तिथि तक सत्यापन प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने तथा विद्यालय के फीस पुनर्भरण से वंचित होने पर सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। Physical verification process in private schools under RTE
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नोट: – कार्यालय द्वारा सत्यापन रिपोर्ट के मिलान के दौरान रिजेक्ट की गयी रिपोर्ट को विद्यालय द्वारा सही प्रविष्ट कर अधिकतम 7 दिवस के अन्दर पुनः लॉक करना है। यदि विद्यालय तय अवधि में रिपोर्ट को लॉक नहीं करता है तो विभाग द्वारा इन बालकों की फीस का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

आरटीई के भौतिक सत्यापन दल में बदलाव हेतु पूरे दल में ही बदलाव नहीं करते हुए केवल संबंधित अधिकारी / कार्मिक को ही बदलने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा आरटीई के अन्तर्गत यह कार्य जिशिअ कार्यालय के स्तर पर ही सम्पादित की जाए।

जिले के समस्त CBEO को पीएसपी पोर्टल का लॉगिन दिया गया हैं जिसमें उनके क्षेत्र की समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों का स्कूल प्रोफाईल तथा अन्य आवश्यक डेटा उपलब्ध है। CBEO भी उनके क्षेत्राधिकार के समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों की मॉनिटरिंग करेंगें तथा अनियमितताओं की सूचना जिला मुख्यालय पर उच्चाधिकारियों को करेंगें।

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(2) भौतिक सत्यापन हेतु दलों द्वारा किये जाने वाले कार्य

  1. विद्यालय प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपने लॉगिन से भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन सत्र 2024-25 की दो प्रतियों का प्रिंट आउट लेकर तैयार रखें। प्रिंट आउट लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी कक्षाओं के सशुल्क बालक-बालिकाओं की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी हैं तथा निःशुल्क छात्र भी प्रदर्शित हो रहे है। साथ ही इन्दिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना एवं मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत बालक-बालिकाएं भी प्रतिवेदन में प्रदर्शित हो रहे हैं। Physical verification process in private schools under RTE
  2. शैक्षिक सत्र 2024-25 में वे बालिकाएं जो इन्दिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत कक्षा 9 से 11 में अध्ययनरत हैं एवं ऐसे बालक जो मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजना के तहत कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत है की जांच भी सत्यापन दलों द्वारा की जायेगी।
  3. सत्यापन दल इन्दिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना एवं मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के तहत अध्ययनरत पात्र बालक-बालिकाओं के जनाधार की प्रविष्टि पोर्टल पर करवाया जाना सुनिश्चित करेंगें साथ ही सत्यापन प्रतिवेदन में भी रिक्त रहे बालक-बालिकाओं के जनआधार की प्रविष्टि करेगें। इन्ही जनाधार से लिंक एकाउंट में डी. बी. टी. के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा फीस का पुनर्भरण किया जाएगा।
  4. भौतिक सत्यापन दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र मय संलग्नक व रिपोर्टिंग प्रपत्र, कैश बुक, रसीद बुक, बैंक पास बुक, एस. आर. रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर व पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों (केवल सामान्य ओबीसी व एसबीसी वर्ग के लिए) के आय प्रमाण-पत्र तैयार रखें। आरटीई अधिनियम की धारा 12 ( 3 ) के तहत उक्त समस्त सूचनायें विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाना बाध्यकारी है।
  5. सत्यापन दल, विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के प्रिंट आउट के आधार पर ही विद्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन में पूर्व से भरी सूचनाओं व बालकों का भौतिक सत्यापन करेंगे। Physical verification process in private schools under RTE
  6. भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति (Location) कक्षा स्तर (किस कक्षा तक ) मान्यता, एण्ट्री कक्षा व आयु पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जॉच करने के बाद ही इनको सत्यापित करें।
  7. विद्यालय की स्थिति के संबंध में ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम ), ग्राम पंचायत, ग्राम, वार्ड तथा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की गहन जाँच के बाद ही इन्हें सत्यापित करें। यदि विद्यालय के ग्राम / वार्ड अथवा ग्राम पंचायत / शहरी स्थानीय निकाय में परिवर्तन है तो यह परिवर्तन विद्यालय लॉगिन से ही सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन करते समय किया जा सकता है लेकिन यदि विद्यालय के ब्लॉक के नाम में परिवर्तन हैं तो रिपोर्ट ऑनलाइन प्रविष्ट होने के बाद डीईओ प्रा. शि. / डीईओ मा.शि. के लॉगिन से रिपोर्ट सत्यापित करने से पूर्व यह परिवर्तन किया जाये तथा सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित डीईओ कार्यालय को भिजवाई जाये ।
  8. प्रतिवेदन में भरी सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत है तो उस पर पैन से गोला करना है तथा उसके पास ही सही सूचना को अंकित करना है। सूचनाओं में परिवर्तन निरीक्षण प्रतिवेदन की दोनों प्रतियों में करने हैं।
  9. इस प्रपत्र में पूर्व में भरे हुए डाटा में बदलाव से विद्यालय सहमत है। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इस सत्र में प्रवेशित बालकों का पोर्टल पर यथानुसार परिवर्तन हो जायेगा, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा एवं उसे ज्ञात है कि इसमें दुबारा से बदलाव सम्भव नहीं है।
  10. भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जायेगी ओर न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ सलंग्न की जायेगी। भौतिक सत्यापन दल द्वारा जो भी रिकार्ड अवलोकित किया जाए प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित की जाए।
  11. सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही सम्बन्धित संस्थाप्रधान / प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवायी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित डीईओ (प्रारम्भिक शिक्षा) / डीईओ (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय में जमा करवायी जायेगी ।
  12. सत्यापन दल द्वारा उपलब्ध करवाये गये निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर-सरकारी विद्यालय द्वारा 7 दिवस में आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड करना है।

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  1. निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक की पात्रता की जाँच की जाए तथा पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य पाये गये बालकों को सत्यापित किया जाऐ। जो बालक प्रवेश हेतु अपात्र पाए जावें अर्थात पुनर्भरण योग्य नहीं पाये जावें उनके अयोग्य होने के कारणों के कोड अंकित करने है। Physical verification process in private schools under RTE
  2. सत्यापन दल 25 प्रतिशत निःशुल्क एवं शेष 75 प्रतिशत सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जांच करेंगे। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक ड्रॉप आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे। सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों के आवेदन पत्रों व अन्य दस्तावेजों की गहन जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि ये बालक वास्तविक रूप से विद्यालय में अध्ययनरत हैं।
  3. शैक्षिक सत्र 2024-25 में एन्ट्री कक्षा में निःशुल्क व सःशुल्क सीट्स पर नवप्रवेशित बालक-बालिकाओं की गहनता से जाँच करें। यदि सत्यापन के समय निःशुल्क 25 प्रतिशत सीट्स पर दिये गये प्रवेश की तुलना में सःशुल्क 75 प्रतिशत सीट्स पर कम संख्या में बालक-बालिकाएं अध्ययनरत पाये जाते है तो सःशुल्क 75 प्रतिशत सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या के आधार पर ही 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर बालक-बालिकाओं को सत्यापित किया जाये। निःशुल्क सीट्स पर 25 प्रतिशत से अधिक संख्या में प्रवेशित बालक-बालिकाओं में से वरीयता सूची में नीचे से बालक-बालिकाओं के प्रवेश को निरस्त किया जायेगा। यह व्यवस्था केवल वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ही लागू होगी।
  4. यह भी सुनिश्चित कर लें कि आरटीई प्रवेशित बालक-बालिका तथा इन्दिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना एवं मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के तहत अध्ययनरत बालक-बालिका प्रवेश के बाद लगातार विद्यालय में आ रहे हैं तथा इनका अन्यत्र किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है।
  5. आय के आधार पर आरटीई के तहत प्रवेशित बालक-बालिकाओं से प्रतिवर्ष नये आय प्रमाण पत्र लिये जाते है। अतः पूर्व सत्रों में प्रवेशित आरटीई विद्यार्थियों के आय प्रमाण पत्रों की जांच सत्र 2024 – 25 सत्र हेतु की जानी है। Physical verification process in private schools under RTE
  1. सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जॉच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे।
  2. फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेखों यथा रसीद बुक, कैशबुक, बैंक पासबुक, फीस संधारण रजिस्टर एवं वाउचर पंजिका का निरीक्षण करेंगे। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात कर फीस की पुष्टि कर ली जावे तथा प्रतिवेदन में विद्यालय द्वारा ली जाने वाली वास्तविक फीस की प्रविष्टि की जावे । सत्यापन दल फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित फीस का भी अवलोकन करें तथा यह सुनिश्चित करें की विद्यालय द्वारा पोर्टल पर प्रविष्ट फीस एवं समिति द्वारा निर्धारित फीस में भिन्नता नहीं है।
  3. फीस के समस्त रिक्त कॉलमों में फीस की प्रविष्टि करनी है। विद्यालय को यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की वार्षिक फीस की राशि अंकित नहीं करने पर इस सत्र की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा परन्तु निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों को अपने स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य होगा । Physical verification process in private schools under RTE
  4. सत्यापन दल द्वारा निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से अथवा अभिलेखों का अवलोकन किये बिना ही फीस का आकलन कर राशि अंकित करने एवं पुनर्भरण की अनुशंषा करने पर गलत / अनियमित भुगतान होने की स्थिति में सत्यापन दल का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। Physical verification process in private schools under RTE
  1. यह जॉच बालक के “दुर्बल वर्ग” या ” असुविधाग्रस्त समूह” से सम्बन्धित होने, प्रवेश हेतु निर्धारित कैचमेन्ट एरिया के निवासी होने तथा प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता पूरी करने के आधार पर की जायेगी तथा इनसे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाएगी कि प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं अथवा नहीं। यह जांच कार्य सत्र 2024 – 25 सत्र के लिए तत्कालीन समय अनुरूप की जाएगी।
  2. दल द्वारा जिन अभिलेखों का अवलोकन किया जाए उन पर लघु हस्ताक्षर भी किए जाऐं ।
  3. विद्यालय द्वारा बालक के दस्तावेजों की जांच के समय यदि किसी दस्तावेज पर आक्षेप लगाया गया तथा उस दस्तावेज को सीबीईओं द्वारा सत्यापित किया गया है। तो इस दस्तावेज के आधार पर बालक को अयोग्य नहीं किया जायेगा।
  4. सत्यापन प्रतिवेदन दो प्रतियों में तैयार कर सत्यापन दिवस को ही एक प्रति विद्यालय को तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध करवा दी जाए। सत्यापन रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापन दल सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य है।६
  1. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आरटीई की धारा 12 (1) (ग) के तहत् विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालक-बालिकाओं (वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित तथा पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत के आधार लिया जाना अनिवार्य है। Physical verification process in private schools under RTE
  2. जिन बालक-बालिकाओं के आधार ऑनलाईन ऑथेटिकेशन (प्रमाणीकरण) नहीं हुआ है, उन बालक-बालिकाओं को सत्यापित करने से पूर्व आधार की हार्ड कॉपी से मिलान कर जांच अनिवार्य रूप से की जाये ।
  3. यदि किसी विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक-बालिकाओं में से कुछ के आधार प्राप्त नहीं हुए है तो विद्यालय अपनी सत्यापन रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रविष्ट करने से पूर्व आधार ऑथेटिकेशन (प्रमाणीकरण) के बाद ही प्रतिवेदन को लॉक करें।
  4. सत्यापन रिपोर्ट में आधार के सम्बन्ध में सभी बालक-बालिकाओं की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् ही विद्यालय द्वारा रिपोर्ट को ऑनलाइन कर लॉक किया जायेगा लेकिन यह कार्य सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व किया जाना अनिवार्य है।
  5. सम्बन्धित कार्यालय प्रत्येक विद्यालय की सत्यापन रिपोर्ट को कार्यालय प्रति के आधार पर प्रमाणित ( Verify ) करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि रिपोर्ट में पात्र पाये गये बालक-बालिकाओं का आधार ऑथेटिकेशन (प्रमाणीकरण) किया जा चुका है। Physical verification process in private schools under RTE
  6. बालक-बालिकाओं के विवरण की आंशिक अशुद्धियों को आधार कार्ड के आधार पर सही कर ऑथेटिकेशन (प्रमाणीकरण) किया जा सकता है। यदि इन अशुद्धियों को सही करने से बालक / बालिका की पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। Physical verification process in private schools under RTE
  1. RTE प्रवेश पंजिका
  2. विद्यालय में अध्ययनरत सभी RTE निःशुल्क विद्यार्थियों के आधार कार्ड की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।
  3. CASH BOOK, LEDGER BOOK, VOUCHER FILE, BANK PASSBOOK/ BANK STATEMENT, FEES RECIPT, FEES REGISTER.
  4. विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका।
  5. अध्यापक उपस्थिती पंजिका ।
  6. एस. आर. पंजिका RTE व Non RTE विद्यार्थी ।
  7. विद्यालय में अध्ययनरत सभी RTE के विद्यार्थियों के निर्धारित आय प्रमाण पत्र ।
  8. SC/ST/OBC का प्रमाण-पत्र।
  9. RTE प्रवेश हेतु बनाया गया रोस्टर रजिस्टर |
  10. RTE विद्यार्थियों को वितरण की गई पुस्तको का विवरण रजिस्टर ।
  11. Online/offline अध्ययन का रिकॉर्ड, अभिभावकों की सहमति ।
  12. RTE पुनर्भरण राशि को कैश बुक ने दर्ज किया हुआ होना चाहिए व गत सत्रों के क्लेम बिल फ़ाइल करके रखे ।
  13. फीस निर्धारण प्रस्ताव रजिस्टर |
  14. यदि कोई RTE का विद्यार्थी टी.सी.ले गया हो या उसका किसी कारण से नाम पृथक किया हो उसका लिखित सहमति / प्रार्थना पत्र लिया हआ होना चाहिए ।
  15. विद्यालय का उक्त समस्त रिकॉर्ड पूर्णतया अपडेट हो, किसी प्रकार का कार्य पेंडिंग नही होना चाहिए ।

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