राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022

राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022

Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 : नमस्कार मित्रो इस आर्टिकल में हम पंचायत सहायक शिक्षा सहायक या पाठशाला सहायक आदि के साथ अन्य संविदा कार्मिको के लिए जारी हुए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे | यहाँ हमारे नियमो के एक्सपर्ट साथी ने आपके लिए विस्तार से प्रयास किया हैं कि आपको राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमो को विस्तार समझा सके |

Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 या राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 के बारे में लिखने में पूर्ण सावधानी रखी फिर भी आप विभागीय नियमावली का अवलोकन करें |

Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022

Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022
Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-

  1. इन नियमों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2022 कहा जा सकता है।
  2. वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

राजस्थान सरकार कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी 2024

2. परिभाषाएँ –

Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

  1. “नियुक्ति प्राधिकारी” का अर्थ विभाग का प्रमुख है और इसमें कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी शामिल है, जिसे इस संबंध में ऐसी शक्तियां किसी सामान्य या विशेष द्वारा सौंपी जा सकती हैं। राज्य सरकार का आदेश;
  2. “प्रशासनिक विभाग” से तात्पर्य राज्य सरकार के उस विभाग से है जिसमें संविदा पद सृजित हैं;
  3. “आयोग” का तात्पर्य राजस्थान लोक सेवा आयोग से है;
  4. “राज्य” का तात्पर्य राजस्थान राज्य से है; और
  5. “राज्य सरकार” का अर्थ राजस्थान सरकार है।

3. दायरा और आवेदन :-

ये Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियम किसी परियोजना या योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा सृजित पदों पर और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों या कार्यरत व्यक्तियों पर लागू होंगे। इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर अनुबंध के आधार पर सृजित पद पर, बशर्ते उसका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के बाद किया गया हो।

हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में की जाने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियां

4. पद एवं पदों की संख्या :-

(1) योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सृजित पदों की प्रकृति ऐसी होगी जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिसूचित की जाये।

(2) उप-नियम (1) के तहत सृजित पदों की संख्या ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है:

बशर्ते कि सरकार, –

(ए) समय-समय पर, जैसा आवश्यक समझे, कोई संविदात्मक पद सृजित कर सकती है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी मुआवजे का हकदार बनाए बिना ऐसे किसी भी पद को समाप्त कर सकती है, और

(ब) अधूरा छोड़ सकती है या समय-समय पर किसी भी पद को स्थगित रखना, समाप्त करना या समाप्त करने की अनुमति देना, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी मुआवजे का हकदार न हो।

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इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के अंतर्गत नियम 4 के उपनियम (1) के अंतर्गत सृजित पदों पर संविदा पर नियुक्ति के लिए सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। चयन प्रक्रिया कार्मिक विभाग की सहमति से संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा (STSE ) की विस्तृत जानकारी

इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत अनुबंध पर भर्ती के लिए उम्मीदवार को आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अगले जनवरी के पहले दिन 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी होगी। इन नियमों के तहत नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी:

बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, –

  1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष , अधिक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
  2. सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष; और
  3. (iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला उम्मीदवारों के मामले में 10 वर्ष।

इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत सृजित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कर्तव्य, जिम्मेदारियां कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा तय की जाएंगी.

राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा (STSE ) की विस्तृत जानकारी

(1) इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत नियुक्त कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने से पहले नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(2) इन नियमों के तहत नियुक्त कार्मिकों को शामिल होने की तारीख से छह महीने से अधिक पहले लिखा गया चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


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(1) कोई व्यक्ति सरकार में किसी भी संविदा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा,-

  • (ए) वह स्वस्थ दिमाग और अच्छे स्वास्थ्य वाला हो;
  • (बी) उसे सार्वजनिक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है या अनुशासनात्मक आधार पर सार्वजनिक सेवा से हटाया नहीं गया है;
  • (सी) उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।

(2) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके 01-06-2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हैं: बशर्ते कि, –

  • (i) दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार को इसके लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। नियुक्ति तब तक रहेगी जब तक 1 जून 2002 को उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि न हो जाए
  • (ii) जहां किसी उम्मीदवार के पहले प्रसव से केवल एक बच्चा है, लेकिन एक ही बाद के प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, तो पैदा हुए 2 बच्चों को बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय एक इकाई माना जाएगा।
  • (iii)किसी अभ्यर्थी के बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय पूर्व प्रसव से जन्मे तथा दिव्यांग बच्चे की गणना नहीं की जाएगी।
  • (iv) कोई भी उम्मीदवार जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी भी कानून के खिलाफ नहीं है और ऐसे पुनर्विवाह से पहले वह इस उप-नियम के तहत नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है, यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव से कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अयोग्य नहीं होगा।

सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) की विस्तृत जानकारी

इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी प्रावधान एवं नियम/निर्देश , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएं और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति आदि लागू होंगे।

(1) इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत सृजित पदों पर पहली संविदा नियुक्ति पांच वर्ष से अधिक की अवधि या योजना/परियोजना की अवधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी. यदि योजना/परियोजना की अवधि आगे बढ़ाई जाती है, तो राज्य सरकार संविदा कर्मचारियों की आवश्यकता के आधार पर और नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन करने के बाद संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में 3 वर्ष तक बढ़ाकर संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकती है।

संविदा पर, संविदा नियुक्ति को उस तारीख से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जिस दिन संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा।

(2) संविदा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति का कार्य मूल्यांकन रिकार्ड किया जायेगा ताकि अगले वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने की स्थिति में उसके कार्य का मूल्यांकन किया जा सके।

(3) संविदा नियुक्ति संविदा की अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा सेवा समाप्ति हेतु पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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विद्यालयों में कार्यभार हस्तान्तरण की विस्तृत जानकारी यहाँ से जाने

इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। संविदा नियुक्ति आदेश इन नियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जायेगा।

  • (1) इन नियमों के तहत सृजित पदों पर नियुक्त व्यक्ति ऐसे एकमुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा तय किया जा सकता है. प्रत्येक एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर, मासिक एकमुश्त पारिश्रमिक को 5% बढ़ाकर अगले सौ रुपये कर दिया जाएगा।
  • (2) संविदा कर्मचारी भी हकदार होगा, – (i) मेडी-क्लेम पॉलिसी प्रीमियम की प्रतिपूर्ति रुपये से अधिक नहीं। 1500/- प्रति वर्ष; (ii) (iii) दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम की प्रतिपूर्ति रुपये से अधिक नहीं। 500/- प्रति वर्ष; नई पेंशन योजना (एनपीएस) में सरकारी योगदान उसके द्वारा जमा किए गए योगदान के 50% के बराबर है, जो मासिक एकमुश्त अनुबंध पारिश्रमिक के अधिकतम 10% के अधीन है।
  • (3) संविदा कर्मचारी को कोई तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।
  • (4) आय पर टीडीएस, यदि देय हो, संविदात्मक पारिश्रमिक से काटा जाएगा।

(1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति अथवा सेवा समाप्ति पर पात्रता की गणना की जायेगी। आकस्मिक अवकाश पूरे महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा। हालाँकि, नियंत्रण प्राधिकारी केवल उचित कारणों से एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी के उपयोग की अनुमति दे सकता है।

उपयोग न की गई छुट्टी कैलेंडर वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगी। स्पष्टीकरण: गणना के लिए अधूरे दिन को अगले पूरे दिन के साथ समायोजित/पूर्णांकित किया जाएगा।

(2) अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति अनुबंध सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिनों के आधे वेतन अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा। अप्रयुक्त अर्धवेतन अवकाश अधिकतम 200 दिन तक संचित किया जा सकता है।

(3) जिन महिला संविदा कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 180 दिन तक का मातृत्व अवकाश स्वीकार्य होगा। यदि दो बार इसका लाभ उठाने के बाद कोई जीवित बच्चा नहीं है, तो एक और अवसर पर मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

छुट्टी का भुगतान छुट्टी शुरू होने से एक दिन पहले भुगतान की गई संविदात्मक पारिश्रमिक राशि की दर के अनुसार किया जाएगा।

(4) संविदा कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।


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अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अनुसार राज्य के मामलों के संबंध में उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता का हकदार होगा। यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिए श्रेणी मासिक एकमुश्त अनुबंध पारिश्रमिक के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति,- (i) (ii) उच्च अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों/नियमों और निर्देशों के तहत अपेक्षित स्तर पर सामान्य संतोषजनक आचरण और नैतिकता का पालन करेगा; एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा;

(iii) सरकार की पूर्वानुमति के बिना कोई पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार स्वीकार नहीं करेंगे या किसी अन्य कार्य, व्यावसायिक व्यवसाय में संलग्न नहीं होंगे या कोई अध्ययन पाठ्यक्रम नहीं अपनाएंगे;

(iv) यदि वर्दी/पोशाक के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, तो उनका अनुपालन करें, जिसके लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा।

यदि इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत नियुक्त कार्मिक की सेवा उसके अनुबंध कार्यकाल के पूरा होने से पहले समाप्त कर दी जाती है, तो वह निम्नलिखित दर पर मुआवजे के भुगतान का हकदार होगा: –

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यदि कदाचार के आधार पर संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी जाती है तो ऐसे संविदा कर्मचारी को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत नियुक्त कोई भी व्यक्ति यदि,-

(i) वरिष्ठ अधिकारियों के वैध आदेश या निर्देशों की अवज्ञा करता है या वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना करता है;

(ii) सरकारी अधिकारी के साथ कोई भी गुमनाम पत्राचार करना;

(iii) अनैतिक जीवन या किसी आपराधिक मामले में शामिल;

(iv) कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा और समर्पण बनाए न रखना;

(v) हर समय अपनी सेवाओं की उपयोगिता स्थापित नहीं करना; और

(vi) धन के दुरुपयोग में शामिल होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकती है।

नियुक्ति आदेश को रद्द करने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा, अर्थात्:-

(ए) इन नियमों के तहत नियुक्त व्यक्ति को, जिसका नियुक्ति आदेश रद्द किया जा रहा है, कारणों के विवरण वाला एक नोटिस भेजा जाएगा।

(बी) नोटिस स्पीड पोस्ट/पंजीकृत ए/डी द्वारा उसके पते पर/व्यक्तिगत रसीद/ई-मेल द्वारा या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके से भेजा जा सकता है।

(सी) नोटिस प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम तीन सप्ताह का समय दिया जाएगा।

(घ) यदि अपराधी द्वारा समय के भीतर उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त उत्तर की जांच करेगा।

(ई) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित संविदा कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया जा सकता है।

(एफ) नियुक्ति प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित परिश्रम से विचार करेगा और संतुष्टि के बाद, यदि आवश्यक हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति आदेश को रद्द करने और धन के दुरुपयोग के संबंध में, यदि कोई हो, तत्काल वसूली करने का आदेश पारित करेगा। प्रभाव।

प्रक्रिया दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी: बशर्ते कि इन नियमों के तहत नियुक्त कर्मचारी को किसी भी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसकी नियुक्ति आदेश ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

यदि नियुक्ति प्राधिकारी इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है या यह मानता है कि किसी भी कारण से उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है। तीन महीने का नोटिस या नोटिस अवधि का वेतन। इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(1) यदि सरकार की किसी योजना/परियोजना के किसी विशिष्ट संविदा पद को नियमित पद में परिवर्तित कर किसी सेवा में शामिल किया जाता है तो उस संविदा पद पर कार्यरत व्यक्ति जिसने पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, उसकी स्क्रीनिंग की जायेगी. पद पर उनकी उपयुक्तता का निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल हैं, –

(i) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्रशासनिक विभाग के सचिव : अध्यक्ष

(ii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त विभाग के सचिव या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति जो इससे नीचे का न हो सरकार के उप सचिव का पद : सदस्य

(iii) कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो सरकार के उप सचिव के पद से नीचे न हो : सदस्य

(iv) विभागाध्यक्ष : सदस्य सचिव

(2) विभाग की पिछली सेवा का अनुभव इन नियमों के लागू होने से पहले अनुबंध के आधार पर सृजित पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक पूर्ण तीन साल की सेवा के लिए एक वर्ष का वेटेज दिया जाएगा।

उदाहरण

image 1

नोट :- (i) सेवा पूर्ण होने का अनुभव वर्ष के 1 अप्रैल से गिना जाएगा। इस उप-नियम के तहत वेटेज की गणना के प्रयोजन के लिए, यदि कोई अंश हो तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

(ii) संविदा पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अनुभव को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति का नियुक्ति आदेश जारी करेगा, जिसे स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पद के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो। नियुक्ति आदेश ऐसे आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा और इन नियमों के तहत अनुबंध सेवा की अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा:

बशर्ते कि इसके तहत आने वाले पद पर नियमितीकरण से पहले आयोग की सहमति प्राप्त की जाएगी। इसके दायरे में।”

“बशर्ते कि सरकार की किसी भी योजना/परियोजना के संविदा पद पर कार्यरत व्यक्ति और जिन्होंने वर्ष 2023-24 के लिए तीन साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, पद पर उनकी उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच की जाएगी

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान सामान्य धारा अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या VIII) इन नियमों की व्याख्या के लिए लागू होगा क्योंकि यह राजस्थान अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।

यदि इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के अनुप्रयोग, व्याख्या और दायरे के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो इसे सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा जिसका वित्त विभाग के परामर्श से निर्णय अंतिम होगा।

  1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना (संशोधन) नियम, 2023 है।
    (2) ये 11 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।
  2. नियम 20 का संशोधन. राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 के विद्यमान नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
    “20. स्क्रीनिंग- ( 1 ) यदि सरकार की किसी स्कीम / परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पद में संपरिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया है तो उस संविदात्मक पद पर कार्यरत व्यक्ति और जिनने पांच वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें, उस पद पर उनकी उपयुक्तता न्यायनिर्णीत करने के लिए निम्नलिखित से गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीन किया जायेगा,-

(i) प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव अध्यक्ष
(ii) वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव या सदस्य उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना
हो : सदस्य
(iii) कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो सदस्य शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो; और : सदस्य
(iv) विभागाध्यक्ष : सदस्य-सचिव
(2) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संविदा के आधार पर इस प्रकार सृजित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पूर्व सेवा के अनुभव को, सेवा के प्रत्येक पूर्ण तीन वर्षों के लिए एक वर्ष की अधिमानता दी जायेगी।

टिप्पण:- (i) सेवा के पूर्ण किए गये के अनुभव की गणना वर्ष के 1 अप्रैल से की जायेगी। इस उप-नियम के अधीन अधिमानता की गणना के प्रयोजन के लिए, भागों यदि कोई हों, पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।
(ii) इस उप-नियम के प्रयोजन हेतु संविदात्मक पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव नहीं गिना जायेगा ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, उस व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी करेगा जो स्क्रीनिंग समिति द्वारा पद के लिए उपयुक्त अधिनिर्णीत किया गया है। नियुक्ति आदेश ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और इन नियमों के अधीन संविदा सेवा की कालावधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में संगणित नहीं किया जायेगा: परंतु आयोग की, उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले पद पर विनियमन करने से पूर्व, सहमति प्राप्त की जायेगी।

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SCHOOL SAHAYAK PANCHAYT SAHAYAK JOB CHART

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SCHOOL SAHAYAK PANCHAYT SAHAYAK JOB CHART / कनिष्ठ व पंचायत शिक्षक और पाठशाला व विद्यालय सहायक का जॉब चार्ट निर्धारण :- कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक, पाठशाला सहायक एवं विद्यालय सहायक का जॉब चार्ट निर्धारण शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक 19(1)/ प्राशि/ शैक्षिक/ राशिकबो/2021 -02907 जयपुर दिनांक 10-8-2023 के तहत कनिष्ठ व पंचायत शिक्षक, पाठशाला व विद्यालय सहायक का जॉब चार्ट निर्धारण के अनुमोदित जॉब चार्ट अनुसार दायित्व निर्धारित किए जाते हैं।


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SCHOOL SAHAYAK PANCHAYT SAHAYAK JOB CHART / कनिष्ठ व पंचायत शिक्षक और पाठशाला व विद्यालय सहायक का जॉब चार्ट निर्धारण :- कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक, पाठशाला सहायक एवं विद्यालय सहायक का जॉब चार्ट निर्धारण शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक 19(1)/ प्राशि/ शैक्षिक/ राशिकबो/2021 -02907 जयपुर दिनांक 10-8-2023 के तहत कनिष्ठ व पंचायत शिक्षक, पाठशाला व विद्यालय सहायक का जॉब चार्ट निर्धारण के अनुमोदित जॉब चार्ट अनुसार दायित्व निर्धारित किए जाते हैं।
SCHOOL SAHAYAK PANCHAYT SAHAYAK JOB CHART / कनिष्ठ व पंचायत शिक्षक और पाठशाला व विद्यालय सहायक का जॉब चार्ट निर्धारण

सर्वप्रथम हम यहां पर कनिष्ठ शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक के दायित्व के बारे में बात करेंगे जो कि शासन उप सचिव के पत्र में निर्धारित किए गए हैं और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा जारी किए गए हैं।

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SCHOOL SAHAYAK PANCHAYT SAHAYAK JOB CHART / पाठशाला सहायक एवं विद्यालय सहायक हेतु निर्धारित दायित्व के साथ-साथ कनिष्ठ शिक्षक और पंचायत शिक्षक निम्नलिखित कार्य भी करेंगे-

  1. मिड डे मील प्रभारी के सहयोग अर्थ कार्य करेंगे।
  2. प्रशैक्षणिक योग्यता अनुसार पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सौंपे गए अकादमी कार्य एवं शिक्षण कार्य संपादित करेंगे।
  3. निशुल्क पाठ्य पुस्तक गणवेश वितरण में सहयोग अर्थ कार्य करेंगे।
  4. सह शैक्षिक गतिविधियों पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे नोबडे आदि में स्वार्थ कार्य करेंगे।
  5. यू डाइस के ऑफलाइन ऑनलाइन प्रविष्टि में सहयोग आर कार्य संपादित करेंगे।

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पाठशाला सहायक एवं विद्यालय सहायक के दायित्व

  1. पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के निरीक्षण में सहयोग अर्थ कार्य करेंगे।
  2. प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार एवं प्रबंधन से संबंधित समस्त कार्यों में सहयोग आर्थ कार्य करेंगे ए नामांकित ड्रॉपआउट बच्चों का चीनी करण कर विद्यालय से जुड़ा तथा ठहराव सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों से संपर्क कर विभाग में संचालित लाभकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाते हुए प्रेरित करने संबंधी कार्यों में सहयोग करेंगे।
  3. ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार नामांकन वर्दी आधारभूत संरचना विकास आदि के लिए प्रस्ताव तैयार करवाने एवं विद्यालय वार कार्य योजना निर्माण व क्रियान्वयन के संबंध में समस्त कार्यों में सहयोग करेंगे एवं भामाशाह व दानदाता एवं जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने व सहयोग प्राप्त करने हेतु सहयोग अर्थ कार्य करेंगे।
  4. प्रारंभिक शिक्षा के संबंधित ग्राम पंचायत स्तर के विद्यालयों की समस्त प्रकार की सूचनाओं के साला दर्पण एवं अन्य पोर्टल पर आदान-प्रदान अपडेशन प्रविष्टि संबंधी कार्यों में सहयोग अर्थ कार्य करेंगे ।
  5. विद्यालय विकास समिति विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति अभिभावक शिक्षक बैठक एवं ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों के आयोजन एवं प्रारंभिक शिक्षा की शिक्षण व्यवस्था तथा अन्य गतिविधियों की प्रकृति के संबंध में जानकारी प्रदान किए जाने हेतु सहयोगार्थ कार्य करेंगे ।

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SCHOOL SAHAYAK PANCHAYT SAHAYAK JOB CHART

नोट:- SCHOOL SAHAYAK PANCHAYT SAHAYAK JOB CHART कार्यो के अलावा समय-समय पर पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार समीकरण एवं सम्मेलन हेतु संपर्क गए उत्तरदायित्व को निष्ठा पूर्वक संपन्न करेंगे ।

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पंचायत सहायक, पाठशाला सहायक, कनिष्ठ शिक्षक आदि के लिए यह जो आदेश है यह 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया है और यह आदेश निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी किया गया और इसमें सभी संभागीय संयुक्त निदेशक को पाबंद किया गया है और वह अपने अधीन जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद करेंगे |

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इस आदेश के क्रमांक है : शिविरा / प्रारंभिक / शैक्षिक / 3305 / विद्यालय व्यवस्था / 2018 / 284 और यह वापस 17 अगस्त 2023 को जारी हुआ है और राजकाज रेफरेंस नंबर 4328022 है।

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