राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा सुविधा योजना 2021Rajasthan State Pensioners Medical Facility Scheme 2021

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Rajasthan State Pensioners Medical Facility Scheme 2021

राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा सुविधा योजना – 2021

BY : K. C. TAILOR

Rajasthan State Pensioners Medical Facility Scheme 2021

RAJASTHAN PENSION SCHEME INFORMATION 2021

RAJASTHAN PENSION SCHEME INFORMATION 2021

मुख्य मुख्य प्रावधानों बाबत जानकारी

  1. नये नियम जारी पेन्शनर्स की चिकित्सा सुविधा के नियम 2014 के स्थान पर दिनांक 15.04.21 को नये नियम जारी ।
  2. पुराने नियमों की प्रभावशीलता दिनांक 15-4-21 से पूर्व के 2014 के नियम प्रभावी नहीं परन्तु  दिनांक 15.4.21 को पूर्व के लम्बित प्रकरण एवं इस दिनांक से पूर्व प्रारम्भ हुए इलाज के मामलों में निर्णय पुराने 2014 के नियमों के अनुसार निर्णय।
  3. कार्ड जारी होने तक पुराने निममों के तहत इलाज दिनांक 004.2021 को जारी नयी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना ( RGHS ) के अंतर्गत प्रत्येक पेंशनर को कार्ड जारी होगा तथा कार्ड जारी होने तक पुराने 2014 के नियमो के तहत इलाज की व्यवस्था रहेगी |
  4. RGHS कार्ड जारी होने के बाद नये नये नियमो के तहत ही इलाज किया जा सकेगा |
  5. मुफ्त इलाज हेतु अस्पताल : पेंशनर निम्न अस्पतालों में चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार मुफ्त (Free ) ले सकते है:-
  • राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों में
  • राज्य के अनुमोदित अस्पतालों में
  • पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अस्पतालों मे
  • रेफरल अस्पतालों में
  • आपात्त परिस्थितियों में राज्य के अंदर या राज्य के बाहर प्राइवेट गैर अनुमोदित अस्पतालों में इनडोर इलाज अर्थात भर्ती होने पर होने पर लिया जा सकेगा ।
Rajasthan State Pensioners Medical Facility Scheme 2021
  1. मुफ्त दवाईयों या टेस्ट की वार्षिक सीमा परन्तु उक्त मुफ्त इलाजू नाबत शर्ते यर है कि-
  • आफटडोर इलाज की स्थिति में मुफ्त दवाईयों की सीमा 20,000 वार्षिक होगी।
  • राजकीय अस्पताल से NAC लेकर 5000/- रूपये की वार्षिक सीमा तक विभिन्न जांचे करवाई जा सकेगी ।

 

सीमा बढाने बाबत निर्णय बाद में होगा : रूपये 20,000 व 5,0000 की उक्त वार्षिक सीमा आउटडोर इलाज व टेस्ट को बढाने बाबत सरकार बाद में निर्णय करेगी |

इनडोर को मुक्त दवाइयां : इनडोर (अस्पताल में भर्ती ) रोगी को बिना किसी सीमा के मुक्त दवाइयां ( फ्री मेडिसन) उपलब्ध होगी |

सरकारी अस्पताल में मुक्त आवास: सेवानिवृति की दिनांक या मृत्यु की दिनांक को प्राप्त वेतन की केटेगरी के अनुसार सरकारी अस्पताल में मुफ्त आवास सुविधा मिलेगी |

Rajasthan State Pensioners Medical Facility Scheme 2021
  1. RGHS कार्ड मुक्त मिलेगा – प्रत्येक पेन्शनर को यह कार्ड जारी होगा (मुफ्त) प्रक्रिया वेबसाइट www. Rghs.rajasthan.gov.in पर देख सकते है।
  2. केशलेस योजना राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा सुविधा योजना, 2021 के तहत लाभ RGHS योजनान्तर्गत ही मिलेगा जो कि एक केशलेस योजना है।
  3. पुनर्भरण देय नही : जिन अस्पतालों में केशलेस योजना उपलब्ध है वहां इलाज का कोई भुगतान नही करना है फलस्वकप RGHS कार्ड  होल्डर को कोई पुनर्भरण  (नकद भुगतान) देय नही होगा |
  4. आपात विशेष परिस्थिति में पुनर्भरण ( गैर अनुमोदित ) अस्पताल : विकट आपात परिस्थितियों में आउटडोर इलाज के लिए गैर अनुमोदित अस्पताल में इलाज बाजार से क्रय की गई दवाइयों का पुनर्भरण एवं विशेष परिस्थितियों में पुनर्भरण कार्ड होल्डर द्वारा RGHS पोर्टल पर क्लेम प्रस्तुत करने पर देय होगा ।
  5. बीमा पॉलिसी में अंशदान : पेंशनर द्वारा चिकित्सा बीमा पॉलिसी में अंशदान करने एवं उक्त नवीन नियम 2021 के तहत पात्रता रखते हैं तो इसका क्लेम RGHS योजना में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार निर्णित किया जाएगा।
  6. मृत्यु पर बकाया क्लेम का भुगतान : किसी पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में बकाया चिकित्सा क्लेम की राशि का भुगतान उसके उत्तराधिकारियों को RGHS योजना के प्रावधानों के तहत किया जाएगा।
  7. राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त कर्ता को फिक्स चिकित्सा भत्ता : राज्य का पेंशनर राज्य के बाहर पेंशन ले रहा है तो ऐसे पेंशनर या फैमिली पेंशनर को form-2 से RGHS प्लेटफार्म पर ऑनलाइन आवेदन करने पर ₹300 मासिक चिकित्सा भत्ते का ई पेमेंट सीधे खाते से भुगतान होगा परंतु शर्त यह है कि वह RGHS योजना में लाभ नहीं ले रहा हो ।
  8. दवाइयां कहां से लेनी है : पेंशनर को दवाइयां निम्न जगह से लेनी होगी-
  • सभी सहकारी मेडिकल स्टोर से
  • जन औषधि केंद्र से
  • ड्रग डिसटीब्यूशन सेंटर से
  • अधिकृत ई फार्मा स्टोर से
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  1. दवाई प्राप्ति चिकित्सा प्राची एवं कार्ड प्रस्तुत करने पर : पेंशनर द्वारा अधिकृत चिकित्सा परिचारक की मूल चिकित्सा पर्ची एवं RGHS कार्ड प्रस्तुत करने पर अधिकृत दुकानों से दवाइयां ले सकेगा।
  2. NAC : अधिकृत सरकारी मेडिकल स्टोर पर दवाइयां उपलब्ध नहीं होने पर RGHS कार्ड होल्डर को सहकारी स्टोर NAC जारी करेगा।
  3. एन ए सी के आधार पर दवाइयों का कृय : एनएससी के आधार पर लाभार्थी तयशुदा मेडिकल शॉप ई फार्मा स्टोर से दवाइयां कृय  कर सकेगा | एनएससी एवं दवाइयां सप्लाई बाबत आरजीएचएस योजना अंतर्गत विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश बाद में जारी होंगे।
  4. कोषाधिकारी का दायित्व : कोषाधिकारी का कार्य सेवारत कार्मिकों के वेतन से अंशदान की मासिक कटौती एवं कटौती का विवरण निदेशक कोष एवं लेखा एवं बीमा व प्रावधायी निधि विभाग को भेजना होगा।
  5. RMPF फंड : पूर्व में जो आरपीएमएफ फंड था वह अब RGHS फंड होगा। दिनांक 15/04/2021 को जारी उक्त ज्ञापन नवीन नियम 2021 से पूर्व वेतन से काटी गई RMPF की राशि RGHS फंड के राजस्व मद में जमा की जाएगी।
  6. वेतन से कटौती : 1 अप्रैल 2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के वेतन से निर्धारित दर पर आरपीएमएफ फंड की कटौती कर इस फंड में जमा होगी कटौती उनके वेतन से मासिक की जाएगी।

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विशेष

  1. आरजीएचएस कार्ड जारी तभी होगा जब एसएसओ साइट पर एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड क्रिएट होने पर लॉगिन होगा पेंशनर की एसएसओ आईडी कैसे बनेगी इसके निर्देश जारी होना बाकी है|
  2. ₹2 20,000 एवं 5000 की आउटडोर इलाज से ज्यादा राशि के आउटडोर इलाज सीमा बढ़ाने पर भी अभी निर्णय होना बाकी है |
  3. इन डोर  इलाज अस्पतालों की सूची दवाइयों की दुकानें इन फार्मा स्टॉकिस्ट बीमा राशि बीमा पॉलिसी अंशदान एनएससी एवं दवाई सप्लाई आदि बाबत आरजीएचएस योजना अंतर्गत नियम गाइडलाइन अभी जारी होना बाकी है |
  4. जिनके जन आधार कार्ड नहीं बने हैं उन्हें जन आधार कार्ड बनवाना है सभी अपना रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल से पूर्व करवा लें इसके बाद में रजिस्ट्रेशन पोर्टल 3 माह बाद खुलेगा आते समय पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें|

आवश्यक जानकारी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना (RGHS) व मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (MMCSBY)

  • जनाधार की सम्पूर्ण जानकारी कैसे करें आवेदन

 

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