GENERAL PROVIDENT FUND INTEREST CALCULATOR : नमस्कार, शिक्षक साथियों और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों इस आर्टिकल के अंदर हम GENERAL PROVIDENT FUND INTEREST CALCULATOR लेकर आये है जो हमारे साथी अध्यापक श्री भागीरथ मल सर के द्वारा निर्मित है। इस एक्सेल शीट प्रोग्राम के सहायता से आप अपनी कुछ प्रविष्टि कर पूरे सेवा कल की जीएफ लेजर कम पास बुक तैयार कर सकते हैं एवं एसआईपीएफ पोर्टल से अपनी लेजर का मिलान कर सकते हैं।
HOW TO USE GENERAL PROVIDENT FUND INTEREST CALCULATOR
राजस्थान राज्य कर्मचारियों के लिए GPF LEDGER CHEKING ब्याज की गणना हेतु प्रोग्रामका प्रयोग किया जा सकता है । FILE को SAVE करने के लिए अपनी सुविधा से नाम देकर Save कर सकते है|यह एक्सेल प्रोग्राम केवल मात्र राज्य कार्मिको के GPF LEDGER CHEKING ब्याज की गणनाके लिए सहायतार्थ तैयार की गई है ।यद्यपि इसे तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी भूल चूक के लिए तैयार कर्ता उत्तरदायी नहीं है । किसी भी गणना के लिए त्रुटि पाए जाने पर राज्य बीमा एवं प्रावदायी निधि विभाग के नियम मान्य होंगे किसी प्रकार की तकनीकी कमी पाए जाने पर नीचे दिये गए EMAIL द्वारा अवगत कराने का श्रम करावे।
GENERAL PROVIDENT FUND INTEREST CALCULATOR BHAIRATH MAL
1 इस PROGRAM से STARTING FINANCIAL YEAR से 40 वर्षो का LEDGER तैयार की जा सकती है। Gen Info शीट मे STARTING YEAR जहां से बनाना है उसमे नियुक्ति वर्ष भरे और OPENING BALANCE में 00 भरे| इससे अधिक की आवश्यकता होने पर नई SHEET का प्रयोग करे और Gen Info शीट मे STARTING YEAR जहां से बकाया LEDGER चाहिए वो भरे और OPENING BALANCE में पूर्व के वर्ष का CLOSING BALANCE भरे
1.ROI :- इस शीट में जीपीएफ़ RATE OF INTEREST है ।यदि आप इसमे कोई आवश्यक बदलाव चाहते है तो, D4 से D57 ,G4 से G57 ,J4 से J57 ,M4 से M57 इन सभी CELL के पासवर्ड GPF से UNLOCK करके कर सकते है।परंतु ध्यान रहे कॉलम रो घटाया बढ़ाया नहीं जावे।किसी सेल मे ROI गलत पाये जाने पर ही UNLOCK करे।
2 Gen Info : इस शीट में कार्मिक की सामान्य सूचना और जीपीएफ़ कटौती का STARTING FINACIAL YEAR और OPENING BALANCE भरना है।
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
3.Ledger(L-1 to L-40) : मासिक Subscription, Arrear / Others और Withdrawal कॉलम मे Data Entry करनी होगी।Subsciption ,Arrear/others और Withdrawal कॉलम मे जिस माह मे खाते मे जमा या WITHDRAWAL हुआ है उसी माह में भरे। L-1 से L-40 शीट का आवश्यकतानुसार प्रिंट लेकर रिकॉर्ड रखा जा सकता ह|प्रत्येक शीट पर एक प्रिंट का बटन है उस पर CLICK कर उस वर्ष का प्रिंट ले सकते है पेज सेटअप किया हुआ है |
OPENING BALANCE को AUTOMATIC के स्थान पर स्वयं भरना चाहे तो I8 सेल मे भरें अन्यथा खाली छोड़े। प्रत्येक शीट पर एक निर्देश का बटन है जिस पर CLICK कर निर्देश शीट पर आ सकते है|और निर्देश शीट में सभी शीट के बटन है जिस शीट के बटन को CLICK करोगे तो DIRECT उस शीट पर जा सकते हो और प्रिंट के बटन पर CLICKकर उस वर्ष की ledger का प्रिंट भी ले सकते है|
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महत्वपूर्ण सुचना :- इस GPF INTEREST CALCULATOR को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी भूल चूक के लिए तैयार कर्ता उत्तरदायी नहीं है । किसी भी गणना के लिए त्रुटि पाए जाने पर राज्य बीमा एवं प्रावदायी निधि विभाग के नियम मान्य होंगे ।
GENERAL PROVIDENT FUND INTEREST CALCULATOR
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LATEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET UMMED TARAD: नमस्कार, शिक्षक, साथियों और कार्यालय कर्मचारियों व अहरण वितरण अधिकारियों, इस आर्टिकल के अंदर हम LATEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET UMMED TARAD लेकर आये है जो हमारे साथी अध्यापक श्री उम्मेद तरड सर के द्वारा निर्मित है। इस एक्सेल शीट प्रोग्राम के सहायता से आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के एमएसपी के ऑर्डर (BEST MACP OFFICE ORDER) व एरियर की गणना कर सकेंगे तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रपत्र तैयार कर सकेंगे।
LATEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET UMMED TARAD दिनांक 01-04-2023 से देय संशोधित आश्वासित कैरियर प्रगति योजना गणनाकुछ ही आसान पूर्तियां करके तैयार करें –MACP फिटिंग ऑर्डर, एरियर, एप्लीकेशन तथा विकल्प पत्र
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LATEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET UMMED TARAD
LATEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET UMMED TARAD
ummed tarad
श्री उम्मेद तरड सर
अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायमलवाडा तह. बापिनी जिला- जोधपुर
LATEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET UMMED TARAD
(Modified Assured Career Progression Scheme)
विषयः-राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 14, Modified Assured Career Progression Scheme (एमएसीपी) योजना के संबंध में FAQ
वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 14 में Modified Assured Career Progression Scheme (एमएसीपी) योजना दिनांक 01.04.2023 से लागू की गई है। उक्त योजना के सम्बन्ध में नियमों की व्याख्या के क्रम में FAQ निम्नानुसार हैं:-
प्रश्न 01 – क्या 01.04.2023 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों/अधिकारियों पर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसार एमएसीपी अनुमत है ?
उत्तर – एमएसीपी के प्रावधान दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी किये गये हैं। अतः इससे पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को इसका लाभ देय नहीं है।
प्रश्न 02 – क्या दिनांक 01.04.2023 से पहले स्वीकृत एसीपी की तिथि से काल्पनिक रूप से एमएसीपी में वेतन का निर्धारण किया जायेगा एवं दिनांक 01.04.2023 से उसका नकद लाभ देय होगा ?
उत्तर – एमएसीपी योजना दिनांक 01.04.2023 से लागू की गई है। अतः इससे पूर्व की अवधि में काल्पनिक रूप से वेतन का निर्धारण नहीं किया जायेगा। एमएसीपी के तहत दिनांक 01.04.2023 को नियमानुसार देय पे-लेवल में वेतन का पुनर्निर्धारण नियम 14(2) (iii) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.04.2023 को किया जायेगा। LATEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET UMMED TARAD
प्रश्न 03 – क्या आगामी पदोन्नति अथवा एसीपी तक एसीपी योजना में बने रहने अथवा एमएसीपी योजना का लाभ लेने के लिये विकल्प दिया जाना अनिवार्य है?
उत्तर – अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 से 05.01.2024 तक अर्थात तीन माह के अन्दर कार्यालयाध्यक्ष को लिखित रूप में एमएसीपी या एसीपी का विकल्प देना होगा। तीन महीने की निर्धारित अवधि के अन्दर विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर एमएसीपी का विकल्प दिया हुआ माना जायेगा।
प्रश्न 04 – 01.04.2023 को एमएसीपी योजना के तहत एमएसीपी की स्वीकृति देने या पे-लेवल के पुनर्निर्धारण के लिए सक्षम अधिकारी कौन है?
उत्तर – नियम 14(7) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम हैं। नियुक्ति अधिकारी के द्वारा एमएसीपी पे-लेवल की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
प्रश्न 05 – दिनांक 01.04.2023 को किन कार्मिकों का एमएसीपी के पे-लेवल में वेतन का पुनः निर्धारण किया जायेगा?
उत्तर – ऐसे कार्मिक जिन्हें नियम 14 के उप-नियम (3) के प्रावधानों के अध्यधीन देय पे-लेवल से नीचे का पे-लेवल स्वीकृत है। उनका एमएसीपी के तहत देय पे-लेवल स्वीकृत किया जायेगा तथा नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार एमएसीपी के दिनांक 01.04.2023 को देय पे-लेवल में समान स्तर पर वेतन निर्धारित किया जायेगा और यदि पे-लेवल में समान स्तर नहीं है तो तत्काल आगामी स्तर पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।
प्रश्न 06 – यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति एवं आगामी एमएसीपी दोनों 01.04.2023 को देय होती है तो वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा अर्थात पहले पदोन्नति पद के पे-लेवल में वेतन निर्धारण होगा या एमएसीपी के पे-लेवल में वेतन निर्धारण होगा?
उत्तर – यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति एवं आगामी एमएसीपी दोनों दिनांक 01.04.2023 को देय होती है तो प्रथमतः कार्मिक का पदोन्नति पद के पे-लेवल में वेतन निर्धारित किया जायेगा तत्पश्चात् आगामी देय एमएसीपी के पे-लेवल में वेतन निर्धारित किया जायेगा। LATEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET UMMED TARAD
प्रश्न 07 – Same Service/Cadre से क्या आशय है?
उत्तर – Same Service/Cadre का आशय कार्मिक की जिस सेवा/संवर्ग में नियमित नियुक्ति हुई है। उस सम्बन्धित सेवा के सेवा नियमों में उल्लेखित पदोन्नति के पदों से है। अधीनस्थ सेवा में नियुक्त कर्मचारी की अधीनस्थ सेवा के पदोन्नति पद से है। राज्य सेवा के पद पर नियुक्त कर्मचारी की राज्य सेवा के पदोन्नति पद से है। अधीनस्थ सेवा के पद से राज्य सेवा में पदोन्नति के पद Same Service के नहीं है। उदाहरणार्थ- किसी कार्मिक की नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हुई है यह पद राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का पद है इस सेवा के पदोन्नति पद क्रमशः सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।। व सहायक लेखाधिकारी ग्रेड। है। इस सेवा के कार्मिको का आगामी पदोन्नति पद लेखाधिकारी है। लेखाधिकारी का पद राजस्थान लेखा सेवा का पद है। अतः कनिष्ठ लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड ।। व सहायक लेखाधिकारी ग्रेड। पद पर कार्यरत कार्मिक को एमएसीपी योजना के तहत वेतन उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने हेतु लेखाधिकारी का पद राज्य सेवा का पद होने के कारण Same Service का पद नहीं है।
प्रश्न 08 – एसीपी के स्थान पर एमएसीपी के पे-लेवल में वेतन निर्धारण किस नियम के तहत किया जायेगा?
उत्तर – दिनांक 01.04.2023 को देय एमएसीपी के पे-लेवल में नियम 14(2) (iii) के प्रावधान के अनुसार पे-लेवल के सैल में वेतन निर्धारित किया जायेगा।
प्रश्न 09 – दिनांक 01.01.2013 को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियमित रूप से नियुक्त एवं जिसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है और दिनांक 01.01.2022 को 9 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर दिनांक 01.04.2023 से पहले प्रथम एसीपी के रूप में पे-लेवल एल-11 में वेतन प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक का दिनांक 01.04.2023 को प्रथम एमएसीपी में कौनसा पे-लेवल देय होगा ?
उत्तर – कनिष्ठ अभियन्ता का पद अधीनस्थ सेवा का पद है इस पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति होती है जो कि राज्य सेवा का पद है। इसलिये पदोन्नति पद Same Service में नहीं होने के कारण उक्त कनिष्ठ अभियन्ता को दिनांक 01.04.2023 को प्रथम एमएसीपी पर पे-लेवल एल-12 (नियम 14 (5) के अनुसार) देय होगा। ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता का दिनांक 01.04.2023 को पे-लेवल एल-12 में वेतन निर्धारण नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार होगा।
प्रश्न 10 – कनिष्ठ अभियन्ता जो नियमित रूप से दिनांक 01.01.2004 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है और 18 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 01.04.2023 से पूर्व पूर्ण कर द्वितीय एसीपी के रूप में पे-लेवल एल-12 में वेतन प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 01.04.2023 को द्वितीय एमएसीपी में कौनसा पे-लेवल देय होगा ?
उत्तर – उक्त कनिष्ठ अभियन्ता को दिनांक 01.04.2023 को द्वितीय एमएसीपी में पे-लेवल एल-14 (नियम 14 (5) के अनुसार) देय होगा। ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता का दिनांक 01.04.2023 को पे-लेवल एल-14 में वेतन निर्धारण नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार होगा। LATEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET UMMED TARAD
प्रश्न 11 – कनिष्ठ अभियन्ता जो नियमित रूप से दिनांक 01.01.1995 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है और 27 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 01.04.2023 से पूर्व पूर्ण कर तृतीय एसीपी (एक चयनित वेतनमान एवं 2 एसीपी प्राप्त कर) में पे-लेवल ल-15 में वेतन प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में कौनसा पे-लेवल देय होगा ?
उत्तर – उक्त कनिष्ठ अभियन्ता को दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में पे-लेवल एल-15 (नियम 14 (5) के अनुसार) यथावत देय होगा।
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BEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET CP KURMI: नमस्कार, शिक्षक, साथियों और कार्यालय कर्मचारियों व अहरण वितरण अधिकारियों, इस आर्टिकल के अंदर हम BEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET CP KURMI लेकर आये है जो हमारे साथी व्याख्याता, श्री सी पी कुर्मी सर के द्वारा निर्मित है। इस एक्सेल शीट प्रोग्राम के सहायता से आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के एमएसपी के ऑर्डर (BEST MACP OFFICE ORDER) व एरियर की गणना कर सकेंगे तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रपत्र तैयार कर सकेंगे।
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BEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET CP KURMI
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MACP आदेश 01/04/2023 से लागू होगा एवम 01/04/23 से पूर्व स्वीकृत ACP का कोई संशोधित नोशनल वेतन निर्धारण नही होगा ।
01/04/2023 से पूर्व स्वीकृत एसीपी का, पात्र MACP लेवल में संशोधित वेतन निर्धारण 01/04/23 से होगा एवम 01/04/2023 से ही एरियर का नगद भुगतान होगा।
पूर्व में स्वीकृत ACP का MACP में संशोधित वेतन का निर्धारण नियम 14(2)(iii) के अनुसार स्वीकृत MACP लेवल में समान स्टेज एवम समान स्टेज नही होने पर आगामी स्टेज में वेतन का निर्धारण होगा।
01/04/2023 के बाद स्वीकृत होने वाली MACP में वेतन का निर्धारण नियम 14(8) के अनुसार वर्तमान पे लेवल में एक इंक्रीमेंट का लाभ देने के बाद स्वीकृत MACP पे लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल पर वेतन का निर्धारण होगा।
पदोन्नति के कारण MACP की कई परिस्थितियां बनती है उस स्थिति में FD के आदेश 06/10/23 के अनुसार MACP स्वीकृत होगी। यहां पर केवल सीधी भर्ती से नियुक्ति पर सिंपल सीढ़ी में मिलने वाली MACP का उल्लेख किया गया है।
BEST MACP OFFICE ORDER ARREAR EXCEL SHEET CP KURMIपोस्ट केवल आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है इसमें कोई भी मतांतर होने पर FD की अधिसूचना दिनांक 06/10/23 एवम FD के स्पष्टीकरण FAQ आदेश 05/12/23 के निर्देशानुसार कार्यवाही करावे।
साभार :
1 दिलीप कुमार
2 अनिल कुमार महला
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Latest MACP Office Order and Arrear Sheet : नमस्कार, शिक्षक साथियों। इस आर्टिकल के में हम आपके लिए MACP (एमएसपी) से रिलेटेड महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर ARREAR SHEET ओर MACP (एमएसपी) से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश और सर्कुलर (MACP Office Order) लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए फायदेमंद होंगे | आपसे आग्रह है कि आप इस आर्टिकल को अपने शिक्षक साथियों, कार्यालय कर्मचारियों और आहरण वितरण अधिकारियों को शेयर करेंगे ताकि उनको भी Latest MACP Office Order and Arrear Sheet की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और इस महत्वपूर्ण जानकारी का वो उपयोग कर सकें।
सम्मानित शिक्षक साथियों हम यहाँ पर हमारे कुछ महत्वपूर्ण एक्सेल शीट बनाने वाले एक्सपर्ट साथियों के एक्सेल प्रोग्राम की लिंक आपसे साझा कर रहे हैं उम्मीद है आप अपनी जरूरत के अनुसार एक्सेल सीट प्रोवाइड करवाने वाले एक्सेल शीट एक्सपर्ट के नाम पर क्लिक करें। अपनी एक्सेल शीट या ऑर्डर्स अथवा अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
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New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates : सैलरीड क्लास को बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें इनकम टैक्स को लेकर होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश में इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर को समझना। देश में अभी आम आदमी के लिए कितने टैक्स स्लैब हैं? ये कैसे काम करते हैं? आइए जानते हैं-
फिलहाल देश में इनकम टैक्स की दो प्रणाली मौजूद हैं। पहली, जिसे ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab Or Regime) के नाम से जाना जाता है। वहीं साल 2020 में सरकार ने नई टैक्स प्रणाली (New Tax Slab) शुरू की। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने में आसानी करने के लिए ये नई व्यवस्था शुरू की गई थी। देश में हालांकि नई टैक्स प्रणाली शुरू करने के साथ ही अभी पुरानी टैक्स प्रणाली को भी बरकरार रखा गया है।
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates
अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपकी कंपनी ने आपको अभी तक इन्वेस्टमेंट डेक्लेरेशन का फॉर्म दे भी दिया होगा. साथ ही आपको अपना इनकम टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प भी दिया जा रहा है. आपको अभी अपने इंप्लॉयर को ये बताना है कि आप किस टैक्स रिजीम में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे. इस बार के बजट में न्यू टैक्स रिजीम में काफी बदलाव हुए हैं, जिसके बाद अब 7 लाख या इससे कुछ ऊपर की आय वाले टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम को चुनना पसंद कर सकते हैं. ऐसे में आपके लिए भी जरूरी है कि टैक्स फाइलिंग के पहले आइए जानते हैं क्या है नई और पुरानी टैक्स प्रणाली-
ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab)
पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स देय नहीं होता है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स से छूट मिलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो टैक्सपेयर्स को करीब 6.5 लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स से छूट मिल जाती है यानी कि कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है।
ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स का जो रेट लगता है वो खासतौर पर इनकम और इनकम स्लैब पर निर्भर करता है। इसमें उम्र को भी आधार बनाया जाता है।
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates
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इसके अलावा टैक्स में उम्र के हिसाब से भी कैलकुलेशन होता है। 60 साल से कम की उम्र है तो पुराने टैक्स स्लैब के तहत 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स रेट शून्य रहेगा। वहीं 2.5 से 5 लाख तक इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा और इसमें सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट भी मिलती है।
वहीं 5 से 7.5 लाख रुपये की आय पर ये टैक्स दर 20 फीसदी है। 7.5 से 10 लाख रुपये तक की आय पर ये टैक्स दर बढ़कर 20फीसदी हो जाती है। 10 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30फीसदी टैक्स लगता है।
इसके अलावा अगर टैक्सपेयर की उम्र 60 साल से 79 साल के बीच है, तो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आने पर उन्हें 3 लाख तक इनकम पर टैक्स से छूट है। अगर इनकम 3 से 5 लाख है तो जो टैक्स 5फीसदी देना होगा, 5 से 10 लाख पर 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30फीसदी टैक्स देय है।
इसके अलावा अगर उम्र 80 से अधिक है तो फिर 5 लाख तक की कमाई पर शून्य टैक्स देना होता है।
साल 2020 से शुरू हुए नई टैक्स प्रणाली में टैक्स रेट को कम रखा गया है। नई टैक्स प्रणाली पुरानी से कई मायनों में अलग है। इसमें कम दर के साथ स्लैब ज्यादा हैं। इसके अलावा पुराने टैक्स प्रणाली की तुलना में इसमें कई तरह की छूट और कटौती इसमें नहीं मिलतीं।
न्यू टैक्स रिजीम में इनकम में इजाफा होने के साथ ही, टैक्स स्लैब बढ़ता जाता है।
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नई टैक्स रिजीम में 87A के तहत दोगुना टैक्स माफ कर रही है सरकार
अगर किसी सैलरीड पर्सन की सालाना आमदनी 7.50 लाख रुपये तक है तो नई टैक्स रिजीम में तो उसे एक रुपये का भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन पुरानी कर व्यवस्था में उसे इनकम टैक्स शून्य करने के लिए 2 लाख रुपये का निवेश दिखाना होगा। आम तौर पर 7.50 लाख रुपये की सालाना सैलरी वाले व्यक्ति के लिए वर्ष में 2 लाख रुपये का निवेश कर पाना आसान नहीं होता है। ऐसे में 2 लाख रुपये से जितनी कम रकम निवेश करेंगे, उतना ज्यादा टैक्स देना होगा।
लेकिन नई टैक्स रिजीम चुनते हैं तो एक रुपये का निवेश किए बिना 7.50 लाख रुपये की सालाना इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाती है। दरअसल, इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 87ए के तहत ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक पर बनने वाला 12,500 हजार रुपये किया जा रहा है। इसी तरह, अब नई टैक्स रिजीम में भी 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये पर बनने वाला 25 हजार रुपये का टैक्स सरकार माफ कर देगी।
कक्षा 12 के लिए राजीनीति विज्ञान के नोट्स शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
ओल्ड टैक्स प्रणाली में सेक्शन 80 C और 80 D के तहत टैक्सपेयर्स टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में इस तरह की कई छूटों को खत्म कर दिया गया है। यही वजह है कि इस नई टैक्स प्रणाली को बहुत ही कम लोगों ने अपनाया है।
1. नई टैक्स रिजीम में सालभर में 7.50 लाख रुपये तक की सैलरी पाने वाले टैक्स फ्री हो जाएंगे जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में साल में 5.50 लाख रुपये तक की सैलरी पाने वाले ही टैक्स फ्री हो पाएंगे और किसी का वार्षिक वेतन 5.50 लाख से ज्यादा है तो उन्हें बाकी की रकम को टैक्स बचाने वाले निवेश विकल्पों में लगाना होगा।
2. पुरानी टैक्स रिजीम में निवेश करने पर टैक्स तो बच जाता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर नई टैक्स रिजीम के मुकाबले ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। यानी, पुरानी टैक्स रिजीम में विभिन्न पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, टैक्स सेवर म्यूचुएल फंड्स प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फी आदि पर टैक्स में कुछ छूट तो मिल जाती है, लेकिन टैक्स की दरें ऊंची होती हैं। वहीं, नई टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं।
जानकारों की मानें तो सैलरी पाने वाले लोगों को नई टैक्स प्रणाली से कोई फायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें उन्हें HRA, LTA , स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली कर छूट नहीं मिलेगी।
वहीं नॉन-रेजिडेंट के लिए ये नई व्यवस्था फायदेमंद है। क्योंकि वे ज्यादातर छूट का दावा नहीं करते हैं। नई व्यवस्था में कंप्लायंसेज कम हैं और रिटर्न फाइल करना बेहद आसान है।
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates
कैसे चुनें अपने लिए सही रिजीम
आपको किस रिजीम में कम टैक्स देना पड़ेगा, ये देखने के लिए आप टैक्स कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बनाने के बाद एक नया टैक्स कैलकुलेटर जारी किया था, ताकि टैक्सपेयर्स ये कैलकुलेट कर सकें कि उनकी आय पर किस रिजीम में कितना टैक्स बन रहा है. ये कैलकुलेटर आपको शाला सुगम वेबसाइट पर मिल जाएगा. यहाँ क्लिक करेंEstimate Income Tax 2023 24 For PEEO & All Office By Heera Lal
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