आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट

आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट

Income Tax Calculator 2025 HeeraLal JAT / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट

Income Tax Calculator 2025 HeeraLal JAT / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट / आयकर गणना प्रपत्र एक्सेल सोफ्टवेयर 2024-25: एक आसान-से-उपयोग वाला ऑनलाइन टूल है जो आपकी आय के विवरण के आधार पर आपकी कर देयता की गणना करने में आपकी सहायता करता है। यह आपको पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच कर देयता की तुलना भी देता है ताकि आप यह तय कर सकें कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमने अपने टूल को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित आयकर परिवर्तनों के अनुरूप अपडेट किया है ताकि आपको बेहतर वित्तीय योजना के लिए अपनी कर देयता का अनुमान लगाने में मदद मिल सके।

Income Tax Calculator 2025 HeeraLal JAT / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट
Income Tax Calculator 2025 HeeraLal JAT / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट
HEERA LAL JAT

श्री हीरालाल जाट

Income Tax Calculator 2025 HeeraLal JAT कैलकुलेटर के लाभ

आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट का उपयोग करने से आपको कई लाभ मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं:

आयकर कैलकुलेटर लगभग दोषरहित सटीकता प्रदान करता है। कागज़ पर करों की गणना करने की पारंपरिक विधि अक्सर त्रुटियों की ओर ले जाती है। ऑनलाइन कर कैलकुलेटर उन्नत सुविधाओं के साथ आते हैं जो स्वचालित रूप से विसंगतियों का पता लगाते हैं।

वे कर प्रक्रिया की स्पष्ट समझ प्रदान करते हैं, जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना तुरंत समाप्त हो जाती है।

ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर की मदद से आप कभी भी, कहीं भी अपने करों की गणना कर सकते हैं। यह कर गणना के लिए विशिष्ट समय और स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रक्रिया त्वरित और सुविधाजनक हो जाती है।

यह एक उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरण है जिसका उपयोग निःशुल्क है। आपको अपने कर दायित्वों का सटीक अनुमान प्राप्त करने के लिए बस अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी। Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025

एक बार जब आप आईटी कैलकुलेटर का उपयोग करके अपने कर की गणना करते हैं, तो आपको अपने कर भुगतान का अंदाजा हो जाता है। इससे आपको अपने वित्त की योजना पहले से बनाने में मदद मिलती है, जिससे आप अन्य वित्तीय खर्चों और आवश्यकताओं का प्रबंधन कर सकते हैं। 

टैक्स प्लानिंग जटिल हो सकती है, जिसमें कई पेचीदगियाँ शामिल होती हैं। अपनी टैक्स देनदारियों को जानकर, आप अपने वित्त की बेहतर योजना बना सकते हैं और म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन, ELSS और PPF जैसे टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं।

यह ज्ञान आपको कर लाभ को अधिकतम करने और सूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-

कागज़ पर अपने आयकर की गणना करने से आपका वित्तीय डेटा संभावित धोखेबाज़ों के सामने आ सकता है। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर सुनिश्चित करते हैं कि आपकी वित्तीय जानकारी गोपनीय रहे, इसे अनधिकृत पहुँच से बचाए। आप अपने डेटा की सुरक्षा के बारे में 100% आश्वस्त हो सकते हैं।

ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर शैक्षिक मूल्य भी प्रदान करते हैं, जिससे आपको उन कारकों को समझने में मदद मिलती है जो आपकी कर योग्य आय को प्रभावित करते हैं। यह ज्ञान आपको अपने कर बचत की प्रभावी रूप से योजना बनाने और अपने पैसे बचाने के लिए सही रणनीतियों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

पुराने बनाम नए टैक्स व्यवस्था कैलकुलेटर का उपयोग करने से आपकी टैक्स प्लानिंग सरल हो जाती है और आपको अपने वित्त को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। यह टूल सटीकता, सुविधा और मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह आपके वित्तीय टूलकिट का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।

Income Tax Calculator 2025 HeeraLal JAT / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट

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भारत में आयकर छूट को समझना

भारत में अपने आयकर की गणना करना विभिन्न उपलब्ध छूटों को जानकर सरल बनाया जा सकता है। यहाँ एक त्वरित मार्गदर्शिका दी गई है:

  • धारा 87A: यदि आपकी कर योग्य आय ₹5 लाख तक है, तो आप ₹12,500 की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि यदि आपकी आय इस सीमा के भीतर है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा। नई कर व्यवस्था के तहत, यदि कर योग्य आय ₹7 लाख तक है, तो आपको ₹25000 की छूट मिलती है।
  • धारा 80सी: आप टैक्स-सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना आदि जैसे विशिष्ट साधनों में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।
  • धारा 80सीसीडी (1बी): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान से आपको ₹50,000 तक की अतिरिक्त कर छूट मिल सकती है।
  • धारा 80डी: मेडिकल बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की कर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
  • धारा 80जी: धर्मार्थ संगठनों को दिया गया दान पूरी तरह कर मुक्त है, जिससे आपके परोपकारी प्रयास आपके और समाज दोनों के लिए लाभकारी होते हैं।
  • धारा 80ई: यदि आपने शिक्षा ऋण लिया है, तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज आठ वर्षों तक पूरी तरह कर-मुक्त है।
  • धारा 80TTA/80TTB: बचत खातों से प्राप्त ब्याज आय पर ₹10,000 तक की कर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, धारा 80TTB के तहत ₹50,000 तक की ब्याज आय पर कर छूट है।
  • धारा 80जीजी: आपके घर के लिए भुगतान किया गया किराया कर छूट के लिए पात्र है, बशर्ते कि आपको अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्राप्त न हो रहा हो।

इन अनुभागों का लाभ उठाकर, आप अपनी कर योग्य आय को प्रभावी रूप से कम कर सकते हैं और अधिक बचत कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप उपलब्ध छूटों का पूरा लाभ उठा रहे हैं, हमेशा एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।

अपना आयकर गणना प्रपत्र बनवाना चाहते है तो यहाँ पर क्लिक करे
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  • वेतन से आय: आपके नियोक्ता द्वारा दिया गया वेतन।
  • गृह संपत्ति से आय: किसी भी किराये की आय को जोड़ें या गृह ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल करें।
  • पूंजीगत लाभ से आय: शेयरों या संपत्ति आदि की बिक्री या खरीद से प्राप्त आय।
  • व्यवसाय/पेशे से आय: फ्रीलांसिंग, व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों से आय।
  • अन्य स्रोतों से आय: बचत खातों, सावधि जमाओं और बांडों से ब्याज आय।

इसलिए, अपने कर दायित्वों को बेहतर ढंग से समझने और अपनी कर बचत को अनुकूलित करने के लिए आज ही कर कैलकुलेटर का उपयोग शुरू करें!

यह एक्सल प्रोग्राम सभी कार्मिकों के लिए समान रूप से तैयार किया गया है। संकलन एवं गणना में पूर्ण सावधानी रखी गई है। फिर भी त्रुटि या किसी भी प्रकार की विभिन्नता की स्थिति में आयकर विभाग के नियम ही मान्य है। तैयारकर्ता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

  • 🌱बेहद आसान और यूजर फ्रेंडली एक्सेल प्रोग्राम
  • 🌱PC एवं मोबाइल दोनों में उपयोगी
  • 🌱कुछ ही पूर्तियां कर तैयार करें गणना प्रपत्र (नई तथा पुरानी दोनों कर व्यवस्था में)
  • 🌱आयकर गणना के साथ संबंधित सभी फॉर्मेट्स (HRA रिसीप्ट, फॉर्म 16, 10E गणना, GA 55 आदि) प्रोग्राम, केवल गणना प्रपत्र फॉर्मेट, डीडीओ हेतु 100 कार्मिकों की एक साथ आयकर गणना प्रोग्राम जैसे तीन प्रकार के एक्सेल प्रोग्राम उपलब्ध

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Income Tax Calculator 2025 HeeraLal Jat / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट

आवश्यक निर्देश :-

  1. सबसे पहले Basic Data शीट में सफ़ेद सेल्स में कार्मिक से जुड़े विद्यालय, स्वयं कार्मिक तथा वेतन सम्बंधित विवरण फिल करें.
  2. Basic Data भरने के पश्चात Exempt. (HRA+ Other) & Other income वाली शीट में HRA अतिरिक्त आय, कटौतियां आदि भरें. ( हालाँकि नियमानुसार HRA की गणना स्वतः की हुई मिलेगी फिर भी आपसे जुड़े DDO के निर्देशानुसार इसे बदल भी सकते है.)
  3. Basic Data एंट्री के साथ ही आपको GA -55 तैयार मिलेगा जो कि पूर्णत: अनलॉक है आप Pay Man./Pri Pay Man. से निकाले ऑनलाइन GA-55 रिपोर्ट से भली भांति मिलान कर आवश्यकतानुसार बदलाव भी कर सकते हैं.
  4. उक्त कार्य पूर्ण करने के बाद आपके सामने कार्मिक से जुडी पुरानी तथा नई कर व्यवस्था (Old Tax Regime / New Tax Regime) के अनुसार आयकर गणना प्रपत्र, फॉर्म-16, HRA से जुडी आवश्यक रिसिप्ट तैयार है, प्रिंट ले सकते हैं.
  5. यदि गत वर्षों के बकाया वेतन का इस वर्ष आयकर की कटौती के साथ भुगतान किया गया है, तो आप आवश्यक फॉर्म-10E भी 10E Us 89 (1) शीट में तैयार कर धारा 89 (1) के तहत प्राप्य छूट को आयकर गणना प्रपत्र, फॉर्म-16 में अंकित कर सकते हो.
  6. अंतिम 2 शीट्स HRA Calculator द्वारा कोई कार्मिक अपने HRA में राहत तथा आवश्यक रेसिप्ट की जानकारी प्राप्त कर सकता है एवं शीट Itax Calculate For All Employee द्वारा किसी DDO द्वारा अपने कार्यालय में पदस्थापित सम्पूर्ण कार्मिकों के एक साथ Itax की गणना कर आगामी अंतिम तीन माह दिसम्बर-24, जनवरी-25 तथा फरवरी-25 माह में काटे जाने वाले Itax की गणना कर समेकित ब्यौरा तैयार कर सकते है|

नोट :- हालाँकि इस प्रोग्राम को बनाते समय पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया गया है. मानवीय भूल सहज है. यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, शंका तथा आपत्ति की स्थिति में आप अपने विवेक को प्रमुखता दें|



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आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी

आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी

Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी

Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी / आयकर गणना प्रपत्र एक्सेल सोफ्टवेयर 2024-25: एक आसान-से-उपयोग वाला ऑनलाइन टूल है जो आपकी आय के विवरण के आधार पर आपकी कर देयता की गणना करने में आपकी सहायता करता है। यह आपको पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच कर देयता की तुलना भी देता है ताकि आप यह तय कर सकें कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था ज़्यादा फ़ायदेमंद है।

हमने अपने टूल को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित आयकर परिवर्तनों के अनुरूप अपडेट किया है ताकि आपको बेहतर वित्तीय योजना के लिए अपनी कर देयता का अनुमान लगाने में मदद मिल सके। Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी

CP KURMI

श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी

Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी

आयकर गणना प्रपत्र वर्ष वित्तीय 2024-25 (कर निर्धारण वर्ष 2025-26) MS Excel Utility How to use this Utility

Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी

If you have Hindi font problem, then first you should install Hindi font Mfdev010.ttf & DevLys010.ttf in your computer.

  1. आपको जितने कार्मिकों की आयकर गणना करनी है, सर्वप्रथम उतनी बार वर्कबुक को उनके नाम से Save as कर लेवें।
  2. मास्टर शीट में सभी पीले सेल की पूर्ति अवश्य करें।
  3. Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी
  1. आपने GA55A Sheet में Copy / Paste, delete का प्रयोग किया है तो अगले कार्मिक के लिए फ्रेश शीट काम में लें।
  2. GA55A Sheet में Other Allowance/Other Deduction के सेल Unlock है, इनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है।
  3. DA arrear में PL Arrear भी जोड़ा गया है। बोनस के नीचे Row Heading Cell Unlock है, इनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है।
  4. पे मैनेजर से जी.ए. 55 निकालकर अथवा पे पोस्टिंग से Gross Salary, Total Deduction, Net Payment का मिलान कर लेवें। अन्तर आने पर मेन्यूअल रूप से डाटा बदल लें।
  5. दो या दो से अधिक DDO के अधीन सेवा होने पर फॉर्म नं. 16 अलग अलग प्राप्त करने के लिए GA 55 अलग अलग तैयार करना होगा। इसके लिए GA 55 में आवश्यक पूर्ति करते हुए शेष ROW को खाली छोड़ दें। Other Deduction Sheet में Standard Deduction 0 या 75000 या 50000 चुनें।
  6. Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी

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  1. इस शीट में वेतन के अतिरिक्त आय, विभिन्न कटौतियाँ, विभिन्न जमा राशि/छूट, वेतन के अलावा काटा गया आयकर आदि विवरण लिखा जाना है। Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी
  1. इस शीट में GA55A तथा Other Deduction का Data स्वतः आयेगा । इस शीट में आपको Edit की अनुमति नहीं है । जो भी परिवर्तन करना है GA 55 तथा Other Dedution शीट में ही करे।
  1. GA55A & Tax Sheet को पेपर साइज A4 पर Page Setup किया हुआ है। Old Tax Regime / New Tax Regime में से जिसमें आपको फायदा हो उसे चुने। सीधे दोनों शीट GA55A & Tax Regime Sheet का आगे पीछे प्रिंट लें।

Income Tax Calculator 2025 CP KURMI / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी

यह वर्कबुक विशेषकर राजस्थान के शिक्षकों की उपयोगिता के लिए तैयार की गई है। संकलन एवं गणना में पूर्ण सावधानी रखी गई है। फिर भी त्रुटि / किसी भी प्रकार की विभिन्नता की स्थिति में आयकर विभाग के नियम ही मान्य है। तैयारकर्ता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

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आयकर गणना कैलकुलेटर 2024-25 : उम्मेद तरड

आयकर गणना कैलकुलेटर 2024-25 : उम्मेद तरड

Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025

Income Tax Calculator 2025 Ummed Tarad / आयकर कैलकुलेटर 2025: एक आसान-से-उपयोग वाला ऑनलाइन टूल है जो आपकी आय के विवरण के आधार पर आपकी कर देयता की गणना करने में आपकी सहायता करता है। यह आपको पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच कर देयता की तुलना भी देता है ताकि आप यह तय कर सकें कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमने अपने टूल को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित आयकर परिवर्तनों के अनुरूप अपडेट किया है ताकि आपको बेहतर वित्तीय योजना के लिए अपनी कर देयता का अनुमान लगाने में मदद मिल सके।

ummed tarad

श्री उम्मेद तरड़

Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD कैलकुलेटर के लाभ

ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर का उपयोग करने से आपको कई लाभ मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं:

आयकर कैलकुलेटर लगभग दोषरहित सटीकता प्रदान करता है। कागज़ पर करों की गणना करने की पारंपरिक विधि अक्सर त्रुटियों की ओर ले जाती है। ऑनलाइन कर कैलकुलेटर उन्नत सुविधाओं के साथ आते हैं जो स्वचालित रूप से विसंगतियों का पता लगाते हैं।

वे कर प्रक्रिया की स्पष्ट समझ प्रदान करते हैं, जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना तुरंत समाप्त हो जाती है।

ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर की मदद से आप कभी भी, कहीं भी अपने करों की गणना कर सकते हैं। यह कर गणना के लिए विशिष्ट समय और स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रक्रिया त्वरित और सुविधाजनक हो जाती है।

यह एक उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरण है जिसका उपयोग निःशुल्क है। आपको अपने कर दायित्वों का सटीक अनुमान प्राप्त करने के लिए बस अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी। Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025

एक बार जब आप आईटी कैलकुलेटर का उपयोग करके अपने कर की गणना करते हैं, तो आपको अपने कर भुगतान का अंदाजा हो जाता है। इससे आपको अपने वित्त की योजना पहले से बनाने में मदद मिलती है, जिससे आप अन्य वित्तीय खर्चों और आवश्यकताओं का प्रबंधन कर सकते हैं। 

टैक्स प्लानिंग जटिल हो सकती है, जिसमें कई पेचीदगियाँ शामिल होती हैं। अपनी टैक्स देनदारियों को जानकर, आप अपने वित्त की बेहतर योजना बना सकते हैं और म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन, ELSS और PPF जैसे टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं।

यह ज्ञान आपको कर लाभ को अधिकतम करने और सूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-

कागज़ पर अपने आयकर की गणना करने से आपका वित्तीय डेटा संभावित धोखेबाज़ों के सामने आ सकता है। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर सुनिश्चित करते हैं कि आपकी वित्तीय जानकारी गोपनीय रहे, इसे अनधिकृत पहुँच से बचाए। आप अपने डेटा की सुरक्षा के बारे में 100% आश्वस्त हो सकते हैं।

ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर शैक्षिक मूल्य भी प्रदान करते हैं, जिससे आपको उन कारकों को समझने में मदद मिलती है जो आपकी कर योग्य आय को प्रभावित करते हैं। यह ज्ञान आपको अपने कर बचत की प्रभावी रूप से योजना बनाने और अपने पैसे बचाने के लिए सही रणनीतियों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

पुराने बनाम नए टैक्स व्यवस्था कैलकुलेटर का उपयोग करने से आपकी टैक्स प्लानिंग सरल हो जाती है और आपको अपने वित्त को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। यह टूल सटीकता, सुविधा और मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह आपके वित्तीय टूलकिट का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।

Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025

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भारत में आयकर छूट को समझना

भारत में अपने आयकर की गणना करना विभिन्न उपलब्ध छूटों को जानकर सरल बनाया जा सकता है। यहाँ एक त्वरित मार्गदर्शिका दी गई है:

  • धारा 87A: यदि आपकी कर योग्य आय ₹5 लाख तक है, तो आप ₹12,500 की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि यदि आपकी आय इस सीमा के भीतर है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा। नई कर व्यवस्था के तहत, यदि कर योग्य आय ₹7 लाख तक है, तो आपको ₹25000 की छूट मिलती है।
  • धारा 80सी: आप टैक्स-सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना आदि जैसे विशिष्ट साधनों में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।
  • धारा 80सीसीडी (1बी): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान से आपको ₹50,000 तक की अतिरिक्त कर छूट मिल सकती है।
  • धारा 80डी: मेडिकल बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की कर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
  • धारा 80जी: धर्मार्थ संगठनों को दिया गया दान पूरी तरह कर मुक्त है, जिससे आपके परोपकारी प्रयास आपके और समाज दोनों के लिए लाभकारी होते हैं।
  • धारा 80ई: यदि आपने शिक्षा ऋण लिया है, तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज आठ वर्षों तक पूरी तरह कर-मुक्त है।
  • धारा 80TTA/80TTB: बचत खातों से प्राप्त ब्याज आय पर ₹10,000 तक की कर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, धारा 80TTB के तहत ₹50,000 तक की ब्याज आय पर कर छूट है।
  • धारा 80जीजी: आपके घर के लिए भुगतान किया गया किराया कर छूट के लिए पात्र है, बशर्ते कि आपको अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्राप्त न हो रहा हो।

इन अनुभागों का लाभ उठाकर, आप अपनी कर योग्य आय को प्रभावी रूप से कम कर सकते हैं और अधिक बचत कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप उपलब्ध छूटों का पूरा लाभ उठा रहे हैं, हमेशा एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।

अपना आयकर गणना प्रपत्र बनवाना चाहते है तो यहाँ पर क्लिक करे
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  • वेतन से आय: आपके नियोक्ता द्वारा दिया गया वेतन।
  • गृह संपत्ति से आय: किसी भी किराये की आय को जोड़ें या गृह ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल करें।
  • पूंजीगत लाभ से आय: शेयरों या संपत्ति आदि की बिक्री या खरीद से प्राप्त आय।
  • व्यवसाय/पेशे से आय: फ्रीलांसिंग, व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों से आय।
  • अन्य स्रोतों से आय: बचत खातों, सावधि जमाओं और बांडों से ब्याज आय।

इसलिए, अपने कर दायित्वों को बेहतर ढंग से समझने और अपनी कर बचत को अनुकूलित करने के लिए आज ही कर कैलकुलेटर का उपयोग शुरू करें!

  • 🌱बेहद आसान और यूजर फ्रेंडली एक्सेल प्रोग्राम
  • 🌱PC एवं मोबाइल दोनों में उपयोगी
  • 🌱कुछ ही पूर्तियां कर तैयार करें गणना प्रपत्र (नई तथा पुरानी दोनों कर व्यवस्था में)
  • 🌱आयकर गणना के साथ संबंधित सभी फॉर्मेट्स (HRA रिसीप्ट, फॉर्म 16, 10E गणना, GA 55 आदि) प्रोग्राम, केवल गणना प्रपत्र फॉर्मेट, डीडीओ हेतु 100 कार्मिकों की एक साथ आयकर गणना प्रोग्राम जैसे तीन प्रकार के एक्सेल प्रोग्राम उपलब्ध

आवश्यक निर्देश :-

शीट Itax Calculate For All Employee द्वारा किसी DDO द्वारा अपने कार्यालय में पदस्थापित सम्पूर्ण कार्मिकों (Max 100 Employees) के एक साथ Itax की गणना कर आगामी अंतिम तीन माह दिसम्बर 24, जनवरी- 25 तथा फरवरी- 25 माह में काटे जाने वाले Itax की गणना कर समेकित ब्यौरा तैयार कर सकते है.

नोट :- हालाँकि इस प्रोग्राम को बनाते समय पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया गया है. मानवीय भूल सहज है. यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, शंका तथा आपत्ति की स्थिति में आप अपने विवेक को प्रमुखता दें.


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Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025

आवश्यक निर्देश :-

  1. सबसे पहले Basic Data शीट में सफ़ेद सेल्स में कार्मिक से जुड़े विद्यालय, स्वयं कार्मिक तथा वेतन सम्बंधित विवरण फिल करें.
  2. Basic Data भरने के पश्चात Exempt. (HRA+Other) & Other income वाली शीट में HRA अतिरिक्त आय, कटौतियां आदि भरें. ( हालाँकि नियमानुसार HRA की गणना स्वतः की हुई मिलेगी फिर भी आपसे जुड़े DDO के निर्देशानुसार इसे बदल भी सकते है.)
  3. Basic Data एंट्री के साथ ही आपको GA-55 तैयार मिलेगा जो कि पूर्णतः अनलॉक है आप Pay Man./Pri Pay Man. से निकाले ऑनलाइन GA-55 रिपोर्ट से भली भांति मिलान कर आवश्यकतानुसार बदलाव भी कर सकते हैं.
  4. उक्त कार्य पूर्ण करने के बाद आपके सामने कार्मिक से जुडी पुरानी तथा नई कर व्यवस्था (Old Tax Regime/New Tax Regime) के अनुसार आयकर गणना प्रपत्र, HRA से जुडी आवश्यक रिसिप्ट तैयार है, प्रिंट ले सकते हैं.

नोट :- हालाँकि इस प्रोग्राम को बनाते समय पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया गया है. मानवीय भूल सहज है. यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, शंका तथा आपत्ति की स्थिति में आप अपने विवेक को प्रमुखता दें.

आवश्यक निर्देश :-

  1. सबसे पहले Basic Data शीट में सफ़ेद सेल्स में कार्मिक से जुड़े विद्यालय, स्वयं कार्मिक तथा वेतन सम्बंधित विवरण फिल करें.
  2. Basic Data भरने के पश्चात Exempt. (HRA+ Other) & Other income वाली शीट में HRA अतिरिक्त आय, कटौतियां आदि भरें. ( हालाँकि नियमानुसार HRA की गणना स्वतः की हुई मिलेगी फिर भी आपसे जुड़े DDO के निर्देशानुसार इसे बदल भी सकते है.)
  3. Basic Data एंट्री के साथ ही आपको GA -55 तैयार मिलेगा जो कि पूर्णत: अनलॉक है आप Pay Man./Pri Pay Man. से निकाले ऑनलाइन GA-55 रिपोर्ट से भली भांति मिलान कर आवश्यकतानुसार बदलाव भी कर सकते हैं.
  4. उक्त कार्य पूर्ण करने के बाद आपके सामने कार्मिक से जुडी पुरानी तथा नई कर व्यवस्था (Old Tax Regime / New Tax Regime) के अनुसार आयकर गणना प्रपत्र, फॉर्म-16, HRA से जुडी आवश्यक रिसिप्ट तैयार है, प्रिंट ले सकते हैं.
  5. यदि गत वर्षों के बकाया वेतन का इस वर्ष आयकर की कटौती के साथ भुगतान किया गया है, तो आप आवश्यक फॉर्म-10E भी 10E Us 89 (1) शीट में तैयार कर धारा 89 (1) के तहत प्राप्य छूट को आयकर गणना प्रपत्र, फॉर्म-16 में अंकित कर सकते हो.
  6. अंतिम 2 शीट्स HRA Calculator द्वारा कोई कार्मिक अपने HRA में राहत तथा आवश्यक रेसिप्ट की जानकारी प्राप्त कर सकता है एवं शीट Itax Calculate For All Employee द्वारा किसी DDO द्वारा अपने कार्यालय में पदस्थापित सम्पूर्ण कार्मिकों के एक साथ Itax की गणना कर आगामी अंतिम तीन माह दिसम्बर-24, जनवरी-25 तथा फरवरी-25 माह में काटे जाने वाले Itax की गणना कर समेकित ब्यौरा तैयार कर सकते है|

नोट :- हालाँकि इस प्रोग्राम को बनाते समय पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया गया है. मानवीय भूल सहज है. यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, शंका तथा आपत्ति की स्थिति में आप अपने विवेक को प्रमुखता दें. Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025


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Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025

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वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां

Income Tax Information for Salaried Individuals


Income Tax Information for Salaried Individuals : निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए प्रयोज्य विवरणी और फ़ॉर्म : नमस्कार मित्रों, इस आर्टिकल में हम बात करेंगे वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारीयों के बारे में, जिसमे हम ये जानेगे कि एक वेतनभोगी कर्मचारी इनकम टैक्स की किन धाराओं के तहत और कितने रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकता है और छूट प्राप्त करने के लिए उन्हें कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे अथवा उनकी कौन कौनसी रिसिप्ट या भुगतान विवरण है वो उन्हें सहेजकर रखना पड़ेगा ताकि भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो उनका उपयोग किया जा सके।

इस Income Tax Information for Salaried Individuals आर्टिकल को लिखने में हमने अब पूर्ण सावधानी बरती है। विभिन्न शिक्षाविदों और इनकम टैक्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों से चर्चा करने के बाद ही समस्त जानकारी आपको तक साझा करने का प्रयास किया है। हमारे साथ इनकम टैक्स से जुड़े सीए, ऑडिट प्रभारी और ऑनलाइन आयकर से जुड़े कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह से चर्चा के बाद ये जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं।

यह विवरणी एक निवासी (साधारणतया निवासी के अलावा अन्य) के लिए प्रयोज्य है, जिसकी कुल आय निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से ₹ ​​50 लाख तक है

वेतन/ पेंशनएक गृह संपत्तिअन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि)₹ 5,000 तक की कृषि-आय
Income Tax Information for Salaried Individuals, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां

टिप्पणी: आई.टी.आर.-1 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जो:

  • (a) किसी कंपनी में निदेशक है
  • (b) जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रहे हों
  • (c) जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है
  • (d) जिसके पास भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है
  • (e) जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
  • (f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में कर धारा 194N के तहत काटा गया है
  • ( g ) वह व्यक्ति जिसके भुगतान का मामला या कर की कटौती को ESOP पर स्थगित कर दिया गया है।
  • किसी भी आय के शीर्ष के तहत अग्रानीत हानि या अग्रानीत की जाने वाली हानि है (i) कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।

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यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय न होनाआई.टी.आर.-1 दाखिल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

शीर्ष कारोबार या व्यवसाय का लाभ और अभिलाभ के तहत आय हैITR-1, ITR-2 या ITR-4 फ़ाइल करने का पात्र कौन नहीं है
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यह विवरणी एक ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए प्रयोज्य है, जो साधारणतया निवासी नहीं या एक फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के अलावा निवासी है जो एक ऐसा निवासी है जिसकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है और कारोबार या व्यवसाय से आय है जिसकी संगणना प्रकल्पित (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) आधार पर की जाती है और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय है:

वेतन/ पेंशनएक गृह संपत्तिअन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि)₹ 5,000 तक की कृषि-आय
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  • (a) किसी कंपनी में निदेशक है
  • (b) जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रहे हों
  • (c) जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है
  • (d) जिसके पास भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है
  • (e) जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
  • (f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में ESOP पर कर भुगतान की राशि या कर कटौती को आस्थगित कर दिया गया है
  • (g) जिसके पास आय के किसी भी शीर्ष के तहत अग्रानीत कोई हानि या अग्रानीत की जाने वाली हानि है |
  • (h) जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।

कृपया ध्यान दें कि आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह एक सरलीकृत विवरणी फ़ॉर्म है, जिसका उपयोग एक निर्धारिती द्वारा उसके विकल्प पर किया जा सकता है, यदि वह कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की घोषणा करने के लिए धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर योग्य है।


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लागू होने वाले फॉर्म

1. फॉर्म 12BB – कर की कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा किए गये दावों की विशिष्टियां (धारा 192 के तहत)

द्वारा उपलब्ध करवाई गईफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
अपने नियोक्ता(ओं) के लिए कर्मचारीएच.आर.ए., एल.टी.सी., गृह ऋण पर ब्याज की कटौती, पात्र भुगतानों पर कर बचत के दावे/कटौतियां या स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के प्रयोजन के उद्देश्य के लिए निवेश के साक्ष्य या ब्यौरा
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2. फ़ॉर्म 16 – वेतन के स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत)
द्वारा उपलब्ध करवाई गईफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
वित्तीय वर्ष के अंत में नियोक्ता अपने कर्मचारी कोदेय/प्रतिदाय योग्य कर की संगणना के प्रयोजन से कर्मचारी की आय, कटौती/छूट और स्रोत पर कर कटौती
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3. फॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र
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द्वारा उपलब्ध करवाई गईफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
कटौतीकर्ता से डिडक्टरफ़ॉर्म 16A एक स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) का प्रमाण-पत्र है जो त्रैमासिक जारी किया जाता है जो टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किया गया टी.डी.एस. भुगतान को दर्शाता है
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4. फॉर्म 67 – विदेश से या भारत से बाहर निर्दिष्ट किसी क्षेत्र से आय का विवरण-पत्र और विदेशी कर क्रेडिट
के द्वारा प्रस्तुतफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
धारा 139(1) के तहत आई.टी.आर. प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि पर या उससे पहले करदाताभारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र से आय और दावा किए गए विदेशी कर क्रेडिट
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5. फ़ॉर्म 26AS
द्वारा उपलब्ध करवाई गईफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:लॉगइन > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)स्रोत पर काटा गया /एकत्रित कर।

टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) के संबंध में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी।

6. ए.आई.एस.- वार्षिक जानकारी विवरण
द्वारा उपलब्ध करवाई गईफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)ए.आई.एस. को एक्सेस करने का पाथ : ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएँ
> लॉगइन > ए.आई.एस.
स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गयाएस.एफ.टी. सूचनाकरों का भुगतानमाँग/ प्रतिदायअन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूरी कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी आदि)
7. फ़ॉर्म 15G – कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करते हुए, निवासी करदाता द्वारा घोषणा (कंपनी या फ़र्म नहीं होने के नाते)
के द्वारा प्रस्तुतफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
60 वर्ष से कम का निवासी व्यक्ति या एच.यू.एफ. या कोई अन्य व्यक्ति (कम्पनी/फर्म के अलावा) बैंक को ब्याज आय पर टी.डी.एस. की कटौती न करने के लिए, यदि आय मूल-भूत छूट सीमा से कम हैवित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

8. फ़ॉर्म 15H – कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा एक निवासी व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा की जाएगी
के द्वारा प्रस्तुतफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
एक निवासी व्यक्ति, जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, के द्वारा ब्याज आय पर टी. डी. एस. कटौती न करने के लिए बैंक को प्रस्तुतवित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय
9. फ़ॉर्म 10E – वेतन का भुगतान बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाने पर, धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करने के लिए आय का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु फ़ॉर्म
द्वारा उपलब्ध करवाई गईफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
आयकर विभाग का एक कर्मचारीबकाया / अग्रिम वेतनउपदानसमापन पर क्षतिपूर्तिपेंशन का कॅम्युटेशन

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निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कर स्लैब

वित्त अधिनियम 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से धारा 115BAC के प्रावधानों में निर्धारिती के लिए जो कि एक व्यक्ति, एच.यू.एफ़., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं), बी.ओ.आई. या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है, नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाने के लिए संशोधन किया है। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है, जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।


“गैर-व्यावसायिक मामलों” के मामले में, व्यवस्था चुनने का विकल्प हर साल सीधे आई.टी.आर. में धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है।

यदि पात्र करदाता जिनकी कारोबार या व्यवसाय से आय है और वे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो निर्धारिती को आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा।

साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या 10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा।

हालाँकि, कारोबार या व्यवसाय से आय वाले पात्र करदाताओं के मामले में पुरानी कर व्यवस्था पर स्विच करने और किसी भी बाद के निर्धारण वर्ष में वापस लेने का विकल्प जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध है।

पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर दरें निम्नानुसार हैं:

पुरानी कर व्यवस्थाधारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैबआयकर दरआयकर स्लैबआयकर दर
₹ 2,50,000 तकशून्य₹ 3,00,000 तकशून्य
₹ 2,50,001 – ₹ 5,00,000₹2,50,000 से अधिक 5%₹ 3,00,001 – ₹ 6,00,000₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 5,00,001 – ₹ 10,00,000₹12,500 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20%₹ 6,00,001 – ₹ 9,00,000₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
₹ 10,00,000 से अधिक₹1,12,500 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30%₹ 9,00,001 – ₹ 12,00,000₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
  ₹ 12,00,001 – ₹ 15,00,000₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
  ₹15,00,000 से अधिक₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%
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आयकर गणना प्रोग्राम वित्तीय वर्ष 2024-25

पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए कर निर्धारण निम्नानुसार हैं:

पुरानी कर व्यवस्थाधारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैबआयकर दरआयकर स्लैबआयकर दर
₹ 3,00,000 तकशून्य₹ 3,00,000 तकशून्य
₹ 3,00,001 – ₹ 5,00,000₹3,00,000 से अधिक 5%₹ 3,00,001 – ₹ 6,00,000₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 5,00,001 – ₹ 10,00,000₹10,000 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20%₹ 6,00,001 – ₹ 9,00,000₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
₹10,00,000 से अधिक₹1,10,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30%₹ 9,00,001 – ₹ 12,00,000₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
  ₹ 12,00,001 – ₹ 15,00,000₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
  ₹15,00,000 से अधिक₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%
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पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें इस प्रकार हैं:

पुरानी कर व्यवस्थाधारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैबआयकर दरआयकर स्लैबआयकर दर
₹ 5,00,000 तकशून्य₹ 3,00,000 तकशून्य
₹ 5,00,001 – ₹ 10,00,000₹5,00,000 से अधिक 20%₹ 3,00,001 – ₹ 6,00,000₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 10,00,000 से अधिक₹1,00,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30%₹ 6,00,001 – ₹ 9,00,000₹₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
  ₹ 9,00,001 – ₹ 12,00,000₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
  ₹ 12,00,001 – ₹ 15,00,000₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
  ₹15,00,000 से अधिक₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%
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सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-

ध्यान दें:

1. कर व्यवस्थाओं के तहत अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं:

कुल आयपुरानी कर व्यवस्थानई कर व्यवस्था
लागू अधिभार दर
50 लाख रुपये तकशून्यशून्य
50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक10%10%
1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक15%15%
2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक25%25%
5 करोड़ रुपये से अधिक37%25%
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टिप्पणी: 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार, जैसा भी मामला हो, धारा 111A, 112, 112A और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय से नहीं लगाया जाता है। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।

2. धारा 87A के तहत छूट: निवासी व्यक्ति निम्नानुसार कर व्यवस्था के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन आयकर में 100% तक की छूट के लिए भी पात्र हैं:

कुल आयपुरानी कर व्यवस्थानई कर व्यवस्था
धारा 87A के तहत छूट लागू
5 लाख रुपये तकनिवासी व्यक्तियों के लिए .12,500 रुपये तक की कर छूट लागू होती है यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं हैनिवासी व्यक्तियों के लिए .25,000 रुपये तक की कर छूट लागू होती है यदि कुल आय 7,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं है
5 लाख से 7 लाख तकशून्य

3. दोनों ही व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की दर समान रहती है।

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अधिभार निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त प्रभार है, यह लागू दरों के अनुसार संगणित आयकर की राशि पर लगाया जाता है।अधिभार की दरों के लिए, ऊपर दी गई तालिका देखें।

सीमांत राहत अधिभार से राहत है, जो उन मामलों में प्रदान की जाती है जहां देय अधिभार अतिरिक्त आय से अधिक हो जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि अर्जित आय की राशि से क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं होगी:

शुद्ध आय रेंजसीमांत राहत
(रुपये) से अधिक(रुपये) से अधिक नहीं है 
50 लाख1 करोड़आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो 50 लाख रुपये से अधिक है
1 करोड़2 करोड़आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो आय की राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है
2 करोड़5 करोड़आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो आय की राशि 2 करोड़ रुपये से अधिक है
5 करोड़ आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो आय की राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक है।
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आयकर और अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर का भी भुगतान किया जाएगा।

Income Tax Slab Rates & Old regime और  New regime में क्या है अंतर

निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर लाभ मिल सकता है

धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय में से कटौती। स्व – अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।

अनुमत धारा 24(b) के तहत अनुज्ञेय ऋण पर ब्याज नीचे सारणीबद्ध है:

सम्पत्ति की प्रकृतिजब ऋण लिया गयाऋण लेने का प्रयोजनस्वीकार्य (अधिकतम सीमा)
स्व-अध्यासित1/04/1999 को या उसके बादगृह संपत्ति का निर्माण या खरीद₹ 2,00,000
1/04/1999 को या उसके बादगृह संपत्ति की मरम्मत के लिए₹ 30,000
1/04/1999 से पहलेगृह संपत्ति का निर्माण या खरीद₹ 30,000
1/04/1999 से पहलेगृह संपत्ति की मरम्मत के लिए₹ 30,000
किराए पर दियाकिसी भी समयगृह संपत्ति का निर्माण या खरीदबिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य

आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौती

धारा 80CCD(2), 80CCH के तहत कटौती को छोड़कर धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले करदाता के लिए ये कटौती उपलब्ध नहीं होगी, जो नई कर व्यवस्था के लिए भी प्रयोज्य होगी।
 

धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)
धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)
किए गए भुगतान के लिए कटौती
80C : जीवन बीमा प्रीमियमभविष्य निधिकुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदानट्यूशन फीसराष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रआवास ऋण मूलअन्य विभिन्न मद
80CCC : पेंशन योजना के लिए एल.आई.सी. या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना
80CCD (1) : केंद्र सरकार की पेंशन योजना
₹ 1,50,000 की संयुक्त कटौती सीमा

धारा 80CCD(1B)
केंद्र सरकार की पेंशन योजना में किए गए भुगतान के लिए कटौती, धारा 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती के अलावा₹ 50,000 की कटौती सीमा
धारा 80CCD(2)

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती

यदि नियोक्ता पी.एस.यू. या अन्य हैसमूहवेतन की 10% की कटौती सीमा
यदि नियोक्ता केंद्र या राज्य सरकार हैसमूहवेतन के 14%की कटौती सीमा
धारा 80CCH
अपना आयकर गणना प्रपत्र बनवाना चाहते है तो यहाँ पर क्लिक करे
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अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती

जहां एक निर्धारिती, एक व्यक्ति होने के नाते अग्निपथ योजना में नामांकित है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड की सदस्यता लेता है, ने पूर्व वर्ष में उक्त निधि में अपने खाते में किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया हैसमूहभुगतान या जमा की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी गई है
जहां केंद्रीय सरकार अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड में एक निर्धारिती के खाते में कोई योगदान करती हैसमूहयोगदान की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी
धारा 80D

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती

स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिएसमूह₹25,000 ( ₹ 50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)निवारक स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल करने के लिए ₹5,000 , उपरोक्त सीमा में शामिल है
माता-पिता के लिएसमूह₹25,000 ( ₹50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)निवारक स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल करने के लिए ₹5,000 , उपरोक्त सीमा में शामिल है

वरिष्ठ नागरिक पर उपगत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर किसी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है

स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिएसमूह₹ 50,000 की कटौती सीमा
माता-पिता के लिएसमूह₹ 50,000 की कटौती सीमा
धारा 80DD
  आश्रित विकलांग के रखरखाव या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान या संबंधित अनुमोदित योजना के तहत किए गए किसी भी राशि के भुगतान/डिपॉज़िट में कटौतीसमूहस्थिर कटौती
₹ 75,000
दिव्यांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध, चाहे खर्च किया या नहींकटौती
₹ 1,25,000
अगर व्यक्ति को गंभीर दिव्यांगता है ( 80 % या उससे अधिक ).=

कृपया ध्यान दें:यदि करदाता धारा 80DD के तहत कटौती का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

धारा 80DDB
 निर्दिष्ट बीमारियों के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान हेतु कटौतीसमूहकटौती सीमा
₹ 40,000
( ₹ 1,00,000 यदि वरिष्ठ नागरिक है )
धारा 80E
स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौतीसमूहलिए गए ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान की गई कुल राशि
धारा 80EE
आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती जहाँ ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया हैसमूहकटौती सीमा
₹ 50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर
धारा 80EEA
पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण हेतु लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान हेतु केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया है और कटौती का दावा धारा 80EE के तहत नहीं किया जाना चाहिए थासमूहकटौती सीमा
₹ 1,50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर
धारा 80EEB
जहां 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच ऋण स्वीकृत किया गया है, वहां इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान हेतु कटौतीसमूहकटौती सीमा
₹ 1,50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर
धारा 80G

निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

बिना किसी सीमा केसमूह100% कटौती50% कटौती
योग्यता सीमा के अधीन रहते हुएसमूह100% कटौती50% कटौती

धारा 80GG

घर के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए लागू जो स्व-नियोजित हैं या जिनके लिए एच.आर.ए. वेतन का हिस्सा नहीं है

निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति

इस कटौती से पूर्व भुगतान किया गया किराया कुल आय के 10% तक कम हो गया₹ 5,000 प्रति माहकुल आय का 25% (धारा 111A के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या धारा 115A या 115D के तहत आय को छोड़कर)

ध्यान दें: इस कटौती का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10BA भरा जाना है।

धारा 80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती


दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए

  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान

संबंध या संस्था के लिए

  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अथवा वनरोपण

किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकरण या संस्था को भुगतान की जाने वाली राशि

केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि

  • वन – रोपण
  • ग्रामीण विकास

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित की गई राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2000 /- से अधिक नकद में दान के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी या यदि सकल कुल आय में कारोबार/ व्यवसाय से लाभ/अभिलाभ से आय शामिल है

धारा 80GGC
 राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौतीसमूहराजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती
धारा 80TTA
 गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौतीसमूहकटौती सीमा
₹ 10,000/-
धारा 80TTB
 निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज पर कटौतीसमूहकटौती सीमा
₹ 50,000/-
धारा 80U
 दिव्यांगता वाले निवासी व्यक्तिगत करदाता के लिए कटौतियांसमूहस्थिर ₹ 75,000 की कटौती दिव्यांग व्यक्ति के लिए चाहे खर्चे हुए हो या नहींस्थिर ₹ 1,25,000 की कटौती गंभीर दिव्यांगता ( 80 % या उससे अधिक ), वाले व्यक्ति के लिए चाहे खर्चे हुए हो या नहीं

कृपया ध्यान दें: यदि करदाता कटौती 80U का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

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आयकर गणना प्रोग्राम वित्तीय वर्ष 2024-25

आयकर गणना प्रोग्राम वित्तीय वर्ष 2024-25

INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 / आयकर गणना प्रोग्राम वित्तीय वर्ष 2024-25 : सबसे शानदार और सरल आयकर गणना प्रोग्राम आपके लिए जिनसे कुछ ही पल में आप आयकर गणना कर सकते हैं | इनकम टैक्स व्यक्तियों और संस्थाओं की आय पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य कर है. इसमें व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यवसाय, सहकारी समितियां, ट्रस्ट और अन्य संगठन शामिल हैं, जिनमें से सभी को इनकम टैक्स नियमों का पालन करना चाहिए. कर योग्य आय की गणना विशिष्ट स्लैब के आधार पर की जाती है, जो सकल आय से छूट, कटौती और छूट घटाकर प्राप्त की जाती है. इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपकी कर देयता निर्धारित करने का एक सुव्यवस्थित तरीका प्रदान करके इस प्रक्रिया को सरल बनाता है.

INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 / आयकर गणना प्रोग्राम वित्तीय वर्ष 2024-25

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, हमारा INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 देय कर की गणना करने में सहायता करता है. बस अपनी आयु, आवासीय स्थिति, आय, कर-बचत साधनों में निवेश और अन्य स्रोतों से आय जैसे विवरण दर्ज करें. कैलकुलेटर फिर लागू छूट, कटौती और छूट को ध्यान में रखते हुए आपकी कर देयता की गणना कर देगा.

साथियों, इस आर्टिकल में हम आपके लिए श्री उम्मेद तरड़ और हीरालाल जाट व भागीरथमल कलवानिया के साथ पंकज शर्मा सीपी कुर्मी और अन्य साथियों के द्वारा निर्मित INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 के एक्सल प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता और महत्वाकांक्षा के अनुसार डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं। इन एक्सेल प्रोग्राम की सहायता से आप व्यक्तिगत एक कर्मचारी अथवा एक DDO के अंतर्गत आने वाले कई कर्मचारियों के एस्टिमेटेड इनकम टैक्स की गणना कर सकते हैं।

हमें उम्मीद है कि INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 के एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड आयकर की गणना के ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपको पसंद आएँगे और आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों, कर्मचारी, बंधुओं और अन्य आयकर प्रदाता को शेयर करेंगे ताकि वो अपनी वित्तीय वर्ष 2024 25 की आयकर गणना को आसानी से कंप्लीट कर सकें और उचित टैक्स अपनी सैलरी में से कटवा सके।

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इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करके कर की सटीक गणना कैसे करें?

अपने इनकम टैक्स की सही गणना करने के लिए, आपको सभी स्रोतों से होने वाली आय का हिसाब रखना चाहिए. इसमें नौकरी से मिलने वाला वेतन, घर की संपत्ति से संबंधित कोई भी किराये की आय या होम लोन का ब्याज, और शेयरों या संपत्ति की बिक्री या खरीद जैसे लेन-देन से होने वाला पूंजीगत लाभ शामिल है.

इसके अतिरिक्त, व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों से होने वाली आय, जैसे कि फ्रीलांसिंग या व्यवसाय चलाना, बचत खातों, सावधि जमा और बॉन्ड जैसे विभिन्न वित्तीय साधनों से ब्याज आय का भी उल्लेख करना चाहिए. इन सभी आय धाराओं को शामिल करके, आप अपनी कर देयता की एक व्यापक गणना सुनिश्चित कर सकते हैं.

INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 प्रमुख विशेषताऐं

  • उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस:हमारा कैलकुलेटर एक सहज इंटरफ़ेस के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिससे किसी के लिए भी अपने वित्तीय विवरण दर्ज करना और सटीक कर गणना प्राप्त करना आसान हो जाता है.
  • व्यापक कवरेज:इसमें भारतीय कर प्रणाली के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें कटौती, छूट और छूट शामिल हैं. आप सटीक कर गणना प्राप्त करने के लिए निवेश, गृह ऋण, चिकित्सा व्यय और अन्य कटौती योग्य मदों से संबंधित विवरण दर्ज कर सकते हैं.
  • नवीनतम कर दरें:सरकार द्वारा घोषित कर कानूनों और दरों में नवीनतम परिवर्तनों को दर्शाने के लिए कैलकुलेटर को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है. यह सुनिश्चित करता है कि आपकी गणना हमेशा सबसे वर्तमान जानकारी पर आधारित हो.
  • पुरानी और नई कर व्यवस्थाएं:हमारा कैलकुलेटर आपको पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत कर देनदारियों की तुलना करने की सुविधा देता है. इससे आपको अपनी वित्तीय स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद विकल्प चुनने में मदद मिलती है.
  • एकाधिक आय स्रोत:चाहे आपकी आय वेतन, व्यवसाय, पूंजीगत लाभ या अन्य स्रोतों से हो, कैलकुलेटर एकाधिक आय स्रोतों को संभालकर आपको आपकी कर देयता की पूरी जानकारी दे सकता है.
  • विस्तृत विवरण:आपकी जानकारी को संसाधित करने के बाद, कैलकुलेटर आपके कर दायित्व का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिसमें सकल आय, कटौतियां, कर योग्य आय और अंतिम देय कर शामिल है.
  • परिदृश्य विश्लेषण:आप विभिन्न परिदृश्यों, जैसे वेतन में परिवर्तन, नए निवेश, या अतिरिक्त आय के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि वे आपकी कर देयता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं.

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INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 का उपयोग कैसे करें

  • व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें:सबसे पहले अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज करें, जैसे कि आयु, आवासीय स्थिति और वित्तीय वर्ष.
  • आय विवरण:विभिन्न स्रोतों से अपनी आय का विवरण दर्ज करें. वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, इसमें वेतन, बोनस और भत्ते शामिल हैं. व्यवसाय के मालिक अपनी शुद्ध व्यावसायिक आय दर्ज कर सकते हैं, जबकि पूंजीगत लाभ या अन्य आय वाले लोगों को संबंधित राशि दर्ज करनी चाहिए.
  • कर व्यवस्था चुनें:पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था में से चुनें और देखें कि आपके लिए कौन सा विकल्प ज़्यादा फ़ायदेमंद है. कैलकुलेटर दोनों व्यवस्थाओं के लिए कर गणना प्रदान करेगा, जिससे आप सही निर्णय ले सकेंगे.
  • कटौतियां और छूट:अपनी पात्र कटौतियों और छूटों का विवरण दर्ज करें (केवल पुरानी .इनकम टैक्सव्यवस्था के तहत लागू). इसमें निर्दिष्ट उपकरणों में निवेश, गृह ऋण ब्याज, चिकित्सा बीमा प्रीमियम और अन्य स्वीकार्य कटौती शामिल हैं.
  • कर गणना:एक बार सभी विवरण दर्ज हो जाने पर, कैलकुलेटर जानकारी को संसाधित करेगा और एक व्यापक कर गणना प्रदान करेगा, जिसमें आपकी सकल आय, कटौतियां, कर योग्य आय और दोनों व्यवस्थाओं के तहत देय कुल कर शामिल होगा.
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वित्त वर्ष 2024-25 में बदलाव

  • नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब दरों में बदलाव किया गया है
  • नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है।

केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने नई आयकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। इन संशोधनों में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नए आयकर स्लैब शामिल हैं। कर योग्य आय को कम करने वाली मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 5% कर दर के लिए आय सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे अधिक लोगों को कम कर दर का लाभ उठाने में मदद मिलती है।

तालिका: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब

रु. 3,00,000 तकशून्य
रु. 3,00,001 से रु. 7,00,0005% (धारा 87ए के तहत 7 लाख रुपये तक कर छूट)
रु. 7,00,001 से रु. 10,00,00010%
रु. 10,00,001 से रु. 12,00,00015%
रु. 12,00,001 से रु. 15,00,00020%
15,00,000 रुपये से अधिक30%
INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025

2024 के बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। इस बदलाव से 40 मिलियन वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कर राहत मिलने का अनुमान है।आयकर कैलकुलेटर किसी व्यक्ति को दो वित्तीय वर्षों में आयकर देयता की तुलना करने की अनुमति देता है। वर्तमान में, आयकर कैलकुलेटर चालू वित्तीय वर्ष, 2024-25 (31 मार्च, 2025 को समाप्त) और पिछले वित्तीय वर्ष, 2023-24 (1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2024 के बीच) में आयकर देयता दिखाता है।

आयकर कैलकुलेटर दो वित्तीय वर्षों के लिए नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था में आयकर देयता की तुलना भी करता है।नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने नियोक्ता को कर व्यवस्था के पसंदीदा विकल्प के बारे में सूचित नहीं करता है, तो नई कर व्यवस्था के तहत लागू आयकर स्लैब के अनुसार वेतन पर टीडीएस काटा जाएगा।हालांकि, करदाता ITR दाखिल करते समय कोई भी कर व्यवस्था चुन सकता है। ITR दाखिल करते समय कोई भी कर व्यवस्था चुनने का विकल्प तभी उपलब्ध होता है जब ITR दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले कर रिटर्न दाखिल किया जाता है।


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पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब

व्यक्ति की आयु पुरानी कर व्यवस्था के तहत गणना के लिए लागू आयकर स्लैब निर्धारित करेगी। पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर कानूनों में कोई बदलाव नहीं है। इस प्रकार, यदि कोई करदाता पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो गणना पिछले वर्ष लागू दरों पर की जाएगी।60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है।

पुरानी कर व्यवस्था के तहत व्यक्तियों के लिए आयकर स्लैब

आयकर स्लैब (रु. में)आयकर दर (%)
0 से 2,50,000 तक0%
2,50,001 से 5,00,000 तक5%
5,00,001 से 10,00,000 तक20%
10,00,001 से30%
INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025

60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, मूल छूट सीमा वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3 लाख रुपये बनी रहेगी।

पुरानी कर व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब

आयकर स्लैब (रु. में)आयकर दर (%)
0 से 3,00,000 तक0%
3,00,001 से 5,00,000 तक5%
5,00,001 से 10,00,000 तक20%
10,00,001 से30%
INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025

80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5 लाख रुपये बनी रहेगी।

पुरानी कर व्यवस्था के तहत अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब

आयकर स्लैब (रु. में)आयकर दर (%)
0 से 5,00,000 तक0%
5,00,001 से 10,00,000 तक20%
10,00,001 से30%

देय आयकर पर 4% उपकर लागू होगा। इसके अलावा, 50 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय पर अधिभार लागू होगा। पुरानी कर व्यवस्था में 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वालों को 37% का अधिभार देना होगा। वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पुरानी कर व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय के लिए धारा 87ए के तहत छूट उपलब्ध होगी।

आयकर कैलकुलेटर विभिन्न कर छूट और कटौतियों को ध्यान में रखता है, जिसके लिए व्यक्ति पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के तहत पात्र है। उपलब्ध कुछ कर छूट और कटौतियाँ इस प्रकार हैं: वेतन आय से 50,000 रुपये की मानक कटौती, मकान किराया भत्ते पर कर छूट, धारा 80सी, धारा 80डी और धारा 80टीटीए।

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Income Tax Slab Rates & Old regime और  New regime में क्या है अंतर

Income Tax Slab Rates & Old regime और  New regime में क्या है अंतर

New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates : सैलरीड क्लास को बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें इनकम टैक्स को लेकर होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश में इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर को समझना। देश में अभी आम आदमी के लिए कितने टैक्स स्लैब हैं? ये कैसे काम करते हैं? आइए जानते हैं-

फिलहाल देश में इनकम टैक्स की दो प्रणाली मौजूद हैं। पहली, जिसे ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab Or Regime) के नाम से जाना जाता है। वहीं साल 2020 में सरकार ने नई टैक्स प्रणाली (New Tax Slab) शुरू की। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने में आसानी करने के लिए ये नई व्यवस्था शुरू की गई थी। देश में हालांकि नई टैक्स  प्रणाली शुरू करने के साथ ही अभी पुरानी टैक्स प्रणाली को भी बरकरार रखा गया है। 

New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates

अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपकी कंपनी ने आपको अभी तक इन्वेस्टमेंट डेक्लेरेशन का फॉर्म दे भी दिया होगा. साथ ही आपको अपना इनकम टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प भी दिया जा रहा है. आपको अभी अपने इंप्लॉयर को ये बताना है कि आप किस टैक्स रिजीम में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे. इस बार के बजट में न्यू टैक्स रिजीम में काफी बदलाव हुए हैं, जिसके बाद अब 7 लाख या इससे कुछ ऊपर की आय वाले टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम को चुनना पसंद कर सकते हैं. ऐसे में आपके लिए भी जरूरी है कि टैक्स फाइलिंग के पहले आइए जानते हैं क्या है नई और पुरानी टैक्स प्रणाली-

ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab)

पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स देय नहीं होता है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स से छूट मिलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो टैक्सपेयर्स को करीब 6.5 लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स से छूट मिल जाती है यानी कि कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। 

ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स का जो रेट लगता है वो खासतौर पर इनकम और इनकम स्लैब पर निर्भर करता है। इसमें उम्र को भी आधार बनाया जाता है। 

New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates

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इनकमटैक्स रेट
2.5 लाख तकशून्य
2.5 लाख से 5 लाख तक5 फीसदी
5 लाख से 10 लाख तक20 फीसदी
10 लाख से ऊपर30 फीसदी
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates

सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-

इसके अलावा टैक्स में उम्र के हिसाब से भी कैलकुलेशन होता है। 60 साल से कम की उम्र है तो पुराने टैक्स स्लैब के तहत 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स रेट शून्य रहेगा। वहीं 2.5 से 5 लाख तक इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा और इसमें सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट भी मिलती है। 

वहीं 5 से 7.5 लाख रुपये की आय पर ये टैक्स दर 20 फीसदी है।
7.5 से 10 लाख रुपये तक की आय पर ये टैक्स दर बढ़कर 20फीसदी हो जाती है।
10 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30फीसदी टैक्स लगता है।  

Latest Income Tax Calculation Excel Program By Vijay Prajapat

इसके अलावा अगर टैक्सपेयर की उम्र 60 साल से 79 साल के बीच है, तो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आने पर उन्हें 3 लाख तक इनकम पर टैक्स से छूट है। अगर इनकम 3 से 5 लाख है तो जो टैक्स 5फीसदी देना होगा, 5 से 10 लाख पर 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30फीसदी  टैक्स देय है।  

इसके अलावा अगर उम्र 80 से अधिक है तो फिर 5 लाख तक की कमाई पर शून्य टैक्स देना होता है।


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साल 2020 से शुरू हुए नई टैक्स प्रणाली में टैक्स रेट को कम रखा गया है। नई टैक्स प्रणाली पुरानी से कई मायनों में अलग है। इसमें कम दर के साथ स्लैब ज्यादा हैं। इसके अलावा पुराने टैक्स प्रणाली की तुलना में इसमें कई तरह की छूट और कटौती इसमें नहीं मिलतीं। 

न्यू टैक्स रिजीम में इनकम में इजाफा होने के साथ ही, टैक्स स्लैब बढ़ता जाता है।

SHIVIRA PANCHANG 2023 PDF DOWNLOAD शिविरा पंचांग 2023-24 PDF

इनकमटैक्स रेट
2.5 लाखशून्य
2.5 से 5 लाख5 फीसदी (87A के तहत छूट)
5 से 7.5 लाख10 फीसदी
7.5 से 10 लाख15 फीसदी
10 से 12.5 लाख20 फीसदी
12.5 से 15 लाख25 फीसदी
15 लाख से ज्यादा30 फीसदी
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates

नई टैक्स रिजीम में 87A के तहत दोगुना टैक्स माफ कर रही है सरकार

अगर किसी सैलरीड पर्सन की सालाना आमदनी 7.50 लाख रुपये तक है तो नई टैक्स रिजीम में तो उसे एक रुपये का भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन पुरानी कर व्यवस्था में उसे इनकम टैक्स शून्य करने के लिए 2 लाख रुपये का निवेश दिखाना होगा। आम तौर पर 7.50 लाख रुपये की सालाना सैलरी वाले व्यक्ति के लिए वर्ष में 2 लाख रुपये का निवेश कर पाना आसान नहीं होता है। ऐसे में 2 लाख रुपये से जितनी कम रकम निवेश करेंगे, उतना ज्यादा टैक्स देना होगा।

लेकिन नई टैक्स रिजीम चुनते हैं तो एक रुपये का निवेश किए बिना 7.50 लाख रुपये की सालाना इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाती है। दरअसल, इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 87ए के तहत ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक पर बनने वाला 12,500 हजार रुपये किया जा रहा है। इसी तरह, अब नई टैक्स रिजीम में भी 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये पर बनने वाला 25 हजार रुपये का टैक्स सरकार माफ कर देगी।


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ओल्ड टैक्स प्रणाली में सेक्शन 80 C और 80 D के तहत टैक्सपेयर्स टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में इस तरह की कई छूटों को खत्म कर दिया गया है। यही वजह है कि इस नई टैक्स प्रणाली को बहुत ही कम लोगों ने अपनाया है।  

1. नई टैक्स रिजीम में सालभर में 7.50 लाख रुपये तक की सैलरी पाने वाले टैक्स फ्री हो जाएंगे जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में साल में 5.50 लाख रुपये तक की सैलरी पाने वाले ही टैक्स फ्री हो पाएंगे और किसी का वार्षिक वेतन 5.50 लाख से ज्यादा है तो उन्हें बाकी की रकम को टैक्स बचाने वाले निवेश विकल्पों में लगाना होगा।

2. पुरानी टैक्स रिजीम में निवेश करने पर टैक्स तो बच जाता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर नई टैक्स रिजीम के मुकाबले ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। यानी, पुरानी टैक्स रिजीम में विभिन्न पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, टैक्स सेवर म्यूचुएल फंड्स प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फी आदि पर टैक्स में कुछ छूट तो मिल जाती है, लेकिन टैक्स की दरें ऊंची होती हैं। वहीं, नई टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं।

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जानकारों की मानें तो सैलरी पाने वाले लोगों को नई टैक्स प्रणाली से कोई फायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें उन्हें HRA, LTA , स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली कर छूट नहीं मिलेगी। 

वहीं नॉन-रेजिडेंट के लिए ये नई व्यवस्था फायदेमंद है। क्योंकि वे ज्यादातर छूट का दावा नहीं करते हैं। नई व्यवस्था में कंप्लायंसेज कम हैं और रिटर्न फाइल करना बेहद आसान है। 

Estimate Income Tax 2023 24 For PEEO & All Office By Heera Lal

Comparison of tax rates under New tax regime & Old tax regime for FY 2022-23 (AY 2023-24)


 Slabs
Old Tax RegimeNew Tax Regime
<60 years & NRIs>60 to <80 years> 80 yearsFY 2023-24
₹0 – ₹2,50,000NILNILNILNIL
₹2,50,000 – ₹3,00,0005%NIL5%NIL
₹3,00,000 – ₹5,00,0005%5% (tax rebate u/s 87A is available)5%5%
₹5,00,000 – ₹6,00,00020%20%10%5%
₹6,00,000 – ₹7,50,00020%20%10%10%
₹7,50,000 – ₹9,00,00020%20%15%10%
₹9,00,000 – ₹10,00,00020%20%15%15%
₹10,00,000 – ₹12,00,00030%30%20%15%
₹12,00,000 – ₹12,50,00030%30%20%20%
₹12,50,000 – ₹15,00,00030%30%25%20%
>₹15,00,00030%30%30%30%
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates

What deductions and exemptions are allowed under the new tax regime?

Here is a comparison between the deductions and exemptions available under the new and the old tax regime:

ParticularsOld Tax Regime  New Tax Regime 
   (From 1st April 2023)
Income level for rebate eligibility₹ 5 lakhs₹ 7 lakhs
Standard Deduction₹ 50,000₹ 50,000
Effective Tax-Free Salary income₹ 5.5 lakhs₹ 7.5 lakhs
Rebate u/s 87A₹12,500₹25,000
HRA ExemptionX
Leave Travel Allowance (LTA)X
Other allowances including food allowance of Rs 50/meal subject to 2 meals a dayX
Standard Deduction (Rs 50,000)
Entertainment Allowance and Professional TaxX
Perquisites for official purposes
Interest on Home Loan u/s 24b on: Self-occupied or vacant propertyX
Interest on Home Loan u/s 24b on: Let-out property
Deduction u/s 80C (EPF | LIC | ELSS | PPF | FD | Children’s tuition fee etc)X
Employee’s (own) contribution to NPSX
Employer’s contribution to NPS
Medical insurance premium – 80DX
Disabled Individual – 80UX
Interest on education loan – 80EX
Interest on Electric vehicle loan – 80EEBX
Donation to Political party/trust etc – 80GX
Savings Bank Interest u/s 80TTA and 80TTBX
Other Chapter VI-A deductionsX
All contributions to Agniveer Corpus Fund – 80CCH
Deduction on Family Pension Income
Gifts upto Rs 50,000
Exemption on voluntary retirement 10(10C)
Exemption on gratuity u/s 10(10)
Exemption on Leave encashment u/s 10(10AA)
Daily Allowance
Conveyance Allowance
Transport Allowance for a specially-abled person
New vs Old Tax Regime / Old Vs New Tax Regime / Income Tax Slab Rates

कैसे चुनें अपने लिए सही रिजीम

आपको किस रिजीम में कम टैक्स देना पड़ेगा, ये देखने के लिए आप टैक्स कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बनाने के बाद एक नया टैक्स कैलकुलेटर जारी किया था, ताकि टैक्सपेयर्स ये कैलकुलेट कर सकें कि उनकी आय पर किस रिजीम में कितना टैक्स बन रहा है. ये कैलकुलेटर आपको शाला सुगम वेबसाइट पर मिल जाएगा. यहाँ क्लिक करें Estimate Income Tax 2023 24 For PEEO & All Office By Heera Lal

🥰🥰👇👇🙏🏻🙏🏻

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