SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

SDMC Work Duty Organisation: विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति गठन की सम्पूर्ण रुपरेखा नियमावली और प्रस्ताव लेखन कार्यवाही, अपने विद्यालय में त्रुटी रहित और प्रभावी SDMC का गठन करने की सम्पूर्ण जानकारी इस आलेख में हमारे एक्सपर्ट ने आपको उपलब्ध करवाया हैं |

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश दिनांक: 21.01.15 के द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) तथा कक्षा 1-8 तक के लिये विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) के गठन के आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा कक्षा 1-8 तक की कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड-डे-मील की राशि की प्राप्ति व व्यय का लेखा जोखा पृथक से संधारित किया जायेगा। विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन पूर्व प्रदत्त आदेशों के अनुसार ही होगा।

विद्यालय की विद्यालय विकास योजना प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पूर्व तैयार करना।

2- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करना-

विद्यालय की नामांकन दर आदर्श नामांकन संख्या तक लाना।माध्यमिक स्तर की ड्राप आउट दर 25 प्रतिशत से नीचे लाना।विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिये भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संसाधन उपलब्ध कराना जिससे कि विद्यार्थी एवं विद्यालय के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके तथा विद्यालय का समाज के साथ सह संबंध स्थापित हो सके ।

3- अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में तैयार की गई विद्यालय की योजना को शाला दर्पण में आवश्यक रूप से अपलोड करवाया जाकर उसकी एक प्रति विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना।

4- प्रत्येक 3 माह में विद्यालय योजना की प्रगति शाला दर्पण पर अपलोड करवाकर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना।

माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय भवन के विकास सम्बन्धी कार्य विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा किये जायेंगे। इसके साथ ही RMSA से प्राप्त अनुदान विकास शुल्क एवं अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेनदेन / लेखा-जोखा इस समिति द्वारा संधारित किया जायेगा। विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) तथा अन्य उप समितियों के गठन हेतु संरचना एवं इनके दायित्व शासन की स्वीकृति क्रमांक प.17 (22) शिक्षा 1 / 2016 जयपुर दिनांक 01.07.2016 के क्रम में आंशिक संशोधनोपरान्त एतद् द्वारा निर्धारित किए जाते हैं |

SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
क्र संसदस्य विवरणपद व संख्या
1प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकअध्यक्ष
2अभिभावकों में से एससी/एसटी समुदाय के प्रतिनिधि2 सदस्य
3अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि2 सदस्य
4अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि2 सदस्य
5सामाजिक विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि1 सदस्य
6विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि1 सदस्य
7गणित का अध्यापक प्रतिनिधि1 सदस्य
8पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि2 सदस्य
9आॅडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति (संस्था का लेखा कार्मिक)1 सदस्य
10शैक्षिक रूप से पिछड़ेे अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि1 सदस्य
11महिला समूहों में से प्रतिनिधि सदस्य1 सदस्य
12ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य/शिक्षाविद्1 सदस्य
13विज्ञान, मानविकी एवं कला/संस्कृति/क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले
(जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत) प्रतिनिधि
1 सदस्य
14जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी1 सदस्य
15विद्यार्थी प्रतिनिधि2 सदस्य
16विधायक प्रतिनिधि2 सदस्य
17प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड सदस्य सचिव
टीचर) वरिष्ठतम व्याख्याता उमावि में/व0अ0-मावि में
सदस्य सचिव
कुल सदस्य23

(I)  विद्यालय द्वारा नॉन रेकरिंग मद में खरीद करने पर बीईईओ / डीपीसी कार्यालय लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य रूप में मनोनीत किया जाये।

(II)  विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के निर्धारित सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य ऐसा हो, जो एसएमसी में भी संदस्य हो एवं कुल SDMC सदस्यों में से कम से कम 50 प्रतिशत महिला सदस्य हों |

(III) SDMC की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल दो शैक्षिक सत्र हेतु होगा। तत्पश्चात् नवीन चयन होगा।

(IV)  सत्रारम्भ में SDMC के गठन के लिये साधारण सभा की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाये। उक्त बैठक में साधारणतया सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया जाये। जहां सर्वसम्मति न हो पाये, वहां उपस्थित सदस्यों में से बहुमत की राय को प्राथमिकता दी जावे।

(V) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिये सभाध्यक्ष प्रस्तावित किया जाये जो कि स्थानीय समुदाय से होना चाहिए।

(VI) SDMC गठन के उपरान्त एक बोर्ड तैयार कर सभी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम, पता एवं दूरभाष / मोबाईल नम्बर सर्व साधारण हेतु उपलब्ध कराए जाएं।

S.N.कार्यालय आदेश
1विद्यालय प्रबंथ समिति का नवीन संशोधित संविधान प्रारूप
2SDMC/SMC रजिस्ट्रेशन के समय प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र
3संविधान संशोधन होने पर दिया जाने वाला शपथ पत्र
4संविधान संशोधन नहीं होने पर दिया जाने वाला शपथ पत्र
5SDMC REGISTRATION ONLINE PROCESS
6धारा 4 (क) की सुचना नयी कार्यकारिणी के रजिस्ट्रेशन हेतु
7SDMC REGISTRATION – 80G
8SDMC संरचना, गठन एवं दायित्व आदेश दिनांक 27-10-2015
9SMC/SDMC सम्बन्धी दिशा निर्देश आदेश दिनांक 21-01-2015
10छात्रकोष / विकास कोष के सामयिक एवं समुचित उपयोग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिनांक 27-02-2015
11SMC के गठन के दिशा निर्देश
12SMC or SDMC Registration Process
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वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार एसडीएमसी में कार्य कारिणी समिति में कुल 23 सदस्य शामिल होंगे जिसमें प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक समिति का अध्यक्ष होगा तथा प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर)/ वरिष्ठतम व्याख्याता उच्च माध्यमिक विद्यालय में ) वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक विद्यालय में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे।

1.विद्यालय द्वारा अनावर्ती मद (non-recurring )में खरीद करने पर सी बी ई ई ओ /SMSA कार्यालय के लेखाकार /कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए।

2. एसडीएमसी के निर्धारित सदस्यों में कम से कम 1 सदस्य ऐसा हो जो एसएमसी में भी सदस्य हो एवं कुल एसडीएमसी सदस्यों में से कम से कम 50% महिला सदस्य हो।

3.एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल दो शैक्षिक सत्र हेतु होगा तत्पश्चात नवीन कार्यकारिणी हेतु निर्वाचन होगा।

4.सत्रारंभ में एसडीएमसी के गठन के लिए साधारण सभा की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जानी चाहिए उक्त बैठक में साधारणतया सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया जाए जहां सर्वसम्मति न हो वहां उपस्थित सदस्यों में से बहुमत की राय को प्राथमिकता दी जाए। SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

5 .प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभा अध्यक्ष प्रस्तावित किया जावे जो कि स्थानीय समुदाय से होना चाहिए।

6.एसडीएमसी गठन के बाद एक बोर्ड तैयार कर सभी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम ,पता ,दूरभाष अथवा मोबाइल नंबर सर्वसाधारण हेतु उपलब्ध कराए जाएं।


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*️⃣एसडीएमसी के कार्य एवं दायित्व👇

SDMC के कार्य एवं दायित्व निम्न अनुसार होंगे-

  • विद्यालय की विद्यालय सुधार योजना तैयार करना l
  • राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निम्न उदेश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करना –
  1. कक्षा नौ व दस का सकल नामांकन दर बढ़ाना l
  2. माध्यमिक स्तर की ड्राप आउट दर 25 प्रतिशत से निचे लाना l
  3. विद्यार्थियों में जीवन कौशल का विकास करना l
  4. वियालय में आई सी टी का उपयोग सुनिश्चित करना l
  5. समुदाय की सह-भागिता सुनिश्चित करना l
  6. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से प्राप्त राशि का रिकॉर्ड संधारण करना l
  7. समिति अपने कोष का उपयोग Recurring and Non-Recurring मद में कर सकेगी l
  8. समिति भारत सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार व्यय कर सकेगी l
  9. समिति द्वारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए सभी गतिविधियों की योजना बनाना, यू डाइस का डाटा एकत्रित करना, योजना की क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग आदि का कार्य करेगी l
  10. विद्यालय स्तर पर निर्माण संबंधी कार्य तथा शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु संबंधित सभी कार्य करेगी l
  11. समिति की प्रत्येक मीटिंग में नियमित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन कराया जाएगा l
  12. समिति सभी गतिविधियों की प्रगति की सूचना नियमित रूप से ब्लॉक में जिले के अधिकारियों को प्रेषित करेगी  l
  13. समिति की पाक्षिक बैठक रखी जाएगी l
  14. समिति की मीटिंग हेतु प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को लिखित में सूचित किया जाएगा l
  15. बैंक खाते से लेनदेन समिति के अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाएंगे l  किसी भी स्थिति में एकल हस्ताक्षर से बैंक से लेन देन नहीं किया जाएगा l SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
  • विद्यालय की विकास योजना प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पूर्व तैयार करना।
  • समग्र शिक्षा अभियान के निम्नांकित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करना।
  • विद्यालय की नामांकन दर आदर्श नामांकन संख्या प्राप्त करना।
  • माध्यमिक स्तर की ड्रॉपआउट दर 2.5% से नीचे लाना।
  • विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संसाधन उपलब्ध कराना जिससे कि विद्यार्थियों में विद्यालय के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके तथा विद्यालय का समाज के साथ संबंध स्थापित हो सके।
  • प्रत्येक तीन माह में विद्यालय विकास की या विद्यालय योजना की प्रगति शाला दर्पण पर अपलोड करवा कर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना।

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  • एसडीएमसी के खाते में प्राप्त राशि का रिकॉर्ड संधारण किया जाना।
  • समिति अपने कोष का उपयोग आवृत्ति (recurring )/अनावर्ती (non recurring) मद में कर सकेगी।
  • समिति केंद्र अथवा राज्य सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार व्यय कर सकेगी।
  • बैंक खाते से लेन-देन समिति के अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाएंगे समिति की प्रत्येक बैठक में नियमित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन कराया जाएगा।
  • एसडीएमसी की सलाह से ही विद्यालय की वार्षिक सहायता, भामाशाह/जनसहयोग राशि , विद्यार्थी कोष तथा विकास शुल्क का उपयोग किया जाएगा। SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
  • कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक अमावस्या को रखी जाएगी जिसका कोरम न्यूनतम 50 % कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति से ही पूर्ण होगा।
  • अति आवश्यक होने पर विद्यालय हित में कभी भी एसडीएमसी बैठक का आयोजन किया जा सकेगा।
  • समिति की कार्यकारिणी की बैठक हेतु प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को 2 सप्ताह पूर्व लिखित में अथवा एस एम एस द्वारा सूचित किया जाएगा।
  • समिति की सभी गतिविधियों की प्रगति की सूचना प्रत्येक तीन माह में शाला दर्पण पर अपडेट की जाएगी।
  • एसडीएमसी की प्रत्येक बैठक के कार्यवाही विवरण का संधारण निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से एक रजिस्टर में संधारित किया जाएगा जैसे बैठक आयोजन की दिनांक ,सभा अध्यक्ष का नाम ,बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या ,बैठक में लिए गए प्रस्ताव विवरण या प्रस्तुतीकरण ,प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों की संख्या , प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों में महिलाओं की संख्या …
    (निर्धारित प्रपत्र)
बैठक की दिनांकसभाध्यक्ष का नामबैठक में उपस्थित
सदस्यों की संख्या
बैठक में लिये गये प्रस्तावप्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों की संख्याप्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों में महिलाओं की संख्या

3. उप समितियों का गठन एवं दायित्व :

  • प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक = अध्यक्ष
  • पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि = 1 सदस्य
  • अभिभावक प्रतिनिधि = 1 सदस्य
  • निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी / तकनीकी व्यक्ति (JEN, RMSA/SSA) = 1 सदस्य
  • लेखा / ऑडिट शाखा का प्रतिनिधि व्यक्ति (संस्था का लेखा कार्मिक) = 1 सदस्य
  • प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर) (वरिष्ठतम व्याख्याता उमावि में / वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक-मावि में) = 1 सदस्य सचिव

(अ) विद्यालय भवन उपसमिति School Building Committee की संरचनाः

1प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकअध्यक्ष
2पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि1 सदस्य
3अभिभावक प्रतिनिधि1 सदस्य
4निर्माण कार्य से जुडे अनुभवी/तकनीकी व्यक्ति JEN RMSA/SSA।1 सदस्य
5लेखा/Audit शाखा का प्रतिनिधि व्यक्ति (संस्था का लेखा कार्मिक)1 सदस्य
6प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर)सदस्य सचिव
  • इस प्रकार 6 सदस्यों की यह विद्यालय भवन उप समिति होगी। SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
  • भवन निर्माण एवं मेजर रिपेयर हेतु योजना बनाना विद्यालय भवन का प्रबन्धन एवं संचालन, मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण रिपोर्टिंग, लेखों का संधारण, लेखों की मासिक रिपोर्ट बनाना आदि कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होगी, जिसकी रिपोर्ट SDMC को नियमित रूप से की जायेगी।
  • वह समिति निर्माण कार्यों को वित्तीय नियमानुसार अनुबंध पर करवा सकेगी अथवा स्वयं भी कर सकेगी।
  • विद्यालय भवन उप समिति जो कि भवन निर्माण एवं मेजर रिपेयर हेतु योजना बनाने का, विद्यालय भवन का प्रबंधन एवं संचालन , मॉनिटरिंग पर्यवेक्षण, रिपोर्टस लेखों का संधारण ,लेखों की मासिक रिपोर्ट बनाना आदि के लिए जिम्मेदार होगी जिसकी रिपोर्ट एसडीएमसी को नियमित रूप से की जाएगी। यह समिति निर्माण कार्यों को वित्तीय नियम अनुसार अनुबंध पर करवा सकेगी अथवा स्वयं भी कर सकेगी
  • प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक अध्यक्ष तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ व्याख्याता वह माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
  • साथ ही पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का एक प्रतिनिधि व एक अभिभावक प्रतिनिधि , निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी अथवा तकनीकी व्यक्ति (JEN SMSA ) यह भी सदस्य होंगे, इसके अलावा लेखा, ऑडिट शाखा का प्रतिनिधि ( संस्था का लेखा कार्मिक ) होगा।
  •  प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक = अध्यक्ष
  • अभिभावक प्रतिनिधि = 1 सदस्य
  • निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ : i) विज्ञान या गणित ii.) मानविकी iii.) कला / संस्कृति / क्रांपट / खेलकूद iv) भाषा विशेषज्ञ  = 4 सदस्य
  • प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत विद्यार्थी  = 1 सदस्य
  • प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर) (वरिष्ठतम व्याख्याता उमावि में / वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक मावि में) =1 सदस्य सचिव
1प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकअध्यक्ष
2अभिभावक प्रतिनिधि1 सदस्य
3निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक सदस्य
(विज्ञान या गणित/मानविकी/कला/संस्कृति/क्राफ्ट/खेलकूद/भाषा विशेषज्ञ)
4 सदस्य
4प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत विद्यार्थी1 सदस्य
5प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर)सदस्य सचिव
  • शैक्षिक गतिविधियों की कार्य योजना निर्माण तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन , मूल्यांकन , रिपोर्टस की समीक्षा, सुझावों का परीक्षण का कार्य करेगी तथा आगामी कार्य योजना में शैक्षिक मुद्दों से संबंधित विचारों को शामिल करने हेतु अनुशंसा करेगी।
  • शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु समय बद्ध कार्य योजना निर्माण और क्रियान्वयन, शैक्षिक समंको का विश्लेषण एवं निम्न उपलब्धि के क्षेत्रों में सम्बलन हेतु कार्य योजना प्रस्तुत करने का कार्य इस शैक्षिक उप समिति के कार्य होगें।
  • शैक्षिक उप समिति में कुल 8 सदस्य होंगे जिसमें प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक इस समिति का अध्यक्ष होगा तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठतम व्याख्याता व माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठतम अध्यापक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे इसके अलावा अभिभावक प्रतिनिधि तथा विज्ञान, गणित मानविकी ,कला ,संस्कृति, क्राफ्ट खेलकूद ,भाषा विशेषज्ञ व प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत विद्यार्थी इसके सदस्य होंगे।

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बाल संसद जानें : संरचना और दायित्व

बाल संसद जानें : संरचना और दायित्व

Know Childrens Parliament: Structure and Responsibilities Bal Sansad: Structure and Responsibilities / बाल संसद जानें : संरचना और दायित्व :- प्राथमिक विद्यालयों में बाल संसद का गठन बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु किया जाता है, एवं उसे सक्रिय रखने के लिए अध्यापकों के द्वारा प्रयास किया जाता है, तथा विद्यालय के विभिन्न कार्यों के संचालन में बच्चों की सक्रिय सहभागिता ली जाए ,बच्चों में उनकी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने समय-समय पर उनके कार्यों का अवलोकन विश्लेषण सहयोग सुनिश्चित किया जाए। BAL SANSAD

“स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय” के अन्तर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों में बालक-बालिकाओं पृथक-पृथक शौचालय सुविधा करवाई जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में उपलब्ध शौचालय एवं पेयजल सुविधाओं की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु रू. 500 रूपये प्रतिमाह की दर से 5000 रूपये प्रतिवर्ष (10 माह हेतु) स्वच्छता अनुदान दिया गया है। Know Children’s Parliament: Structure and Responsibilities . BAL SANSAD

Bal Sansad: Structure and Responsibilities

Bal Sansad: Structure and Responsibilities

विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल सुविधा की साफ-सफाई एवं रख-रखाव तथा बालक बालिकाओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों के विकास के लिए नियमित रूप से निम्नांकित गतिविधियों का संचालन किया जावें :-

  1. प्रार्थना सत्र में नियमित रूप से स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों की जानकारी शिक्षकों द्वारा छात्र – छात्राओं को दी जावें ।
  2. सप्ताहिक रूप से प्रार्थना सत्र के उपरान्त बालक बालिकाओं में स्वच्छता की आदतों का परीक्षण किया जावे यथा नाखून, शरीर की सफाई, गणवेश की स्वच्छता आदि ।
  3. विद्यालय में दर्पण लगवाया जाये, जिससे विद्यार्थी विद्यालय में आने के उपरान्त अपनी गणवेश एवं बालों आदि को व्यवस्थित कर सके ।
  4. मिड-डे मिल से पूर्व आवश्यक रूप से सभी विद्यार्थीयों को साबुन से हाथ धोने की,, व्यवस्था करें। भोजन बनाने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा आवश्यक रूप से साबुन से हाथ धोये जावे।
  5. विद्यालय में शौचालय, पेयजल परिसर कक्षा-कक्ष, बरामदा साफ-सफाई एवं रख-रखाव की की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
  6. विद्यालयों के शौचालयों में रनिंग वाटर अथवा छोटी टंकी से पानी की व्यवस्था की जावें ।
  7. विद्यालय की दैनिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए बाल संसद का गठन कर उन्हें कार्यो का दायित्व सौपा जावें ।
  8. प्रत्येक कक्षा का एक स्वच्छता मोनिटर मनोनीत किया जाए एवं प्रतिमाह नए बालक/बालिका को मोनिटर बनाया जाए।
  9. विद्यालय के मिड-डे-मील प्रभारी शिक्षक को ही शाला स्वच्छता एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभारी शिक्षक मनोनीत किया जाए।
  10. विद्यालय भवन / सूचना पट्ट पर विद्यालय परिसर एवं शौचालय के सफाईकर्मी का नाम एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित किया जाए।

बाल संसद क्या हैं ?

बाल संसद विद्यालय के बच्चों का एक मंच होगा जहां वे अपने विद्याल, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने अधिकारों की बात खुल कर कह सकेंगे। बाल संसद क्यों। बच्चों का एक ऐसा मंच प्रदान करना, जहां वे अपने विचार रख सके और विद्यालय के प्रबंधन और विकास में भागीदार बन सके। बच्चों में जीवन कौशल का विकास करने के लिए। जैसे-तत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और संप्रेषण क्षमता अर्थात् बच्चों के सम्पूर्ण व्यिक्तित्व का विकास करने के लिए। विद्यालय को आनंददायी, सुरक्षित और साफ-सुथरा रखने के लिए। Know Children’s Parliament: Structure and Responsibilities Bal Sansad: Structure and Responsibilities

Know Childrens Parliament: Structure and Responsibilities Bal Sansad: Structure and Responsibilities / बाल संसद जानें : संरचना और दायित्व
Know Childrens Parliament: Structure and Responsibilities Bal Sansad: Structure and Responsibilities / बाल संसद जानें : संरचना और दायित्व

बाल संसद के गठन की प्रक्रिया

विद्यालय मे नामंकित बच्चों में से चुनाव प्रक्रिया के द्वारा एक प्रधानमंत्री चुना जाये। कक्षा 3 से 5 या 8 तक 35 छात्र-छात्राओं का स्वच्छता स्काउट के रूप में चयन कर 5-5 स्वच्छता स्काउटों की 6 दल ( दल 5×6=30) बनाकर उनमें से एक-एक दल नायक चुनेंगे। दल नायक पूरे दल का नेतृत्व करेगा। प्रत्येक दल का एक-एक प्रभारी अध्यापक होगा। जहाँ पर अध्यापक कम होगें वहाँ दो तीन दलों को मिलाकर प्रभारी बनाया जा सकता है। यहाॅ बालिकाओं की भागीदारी निश्चित अनुपात में अवश्य हों।

बाल संसद की संरचना

बाल संसद का गठन के निम्नलिखित प्रक्रिया है Know Children’s Parliament: Structure and Responsibilities / Bal Sansad: Structure and Responsibilities :-

  1. विद्यालय में सभी बच्चों की एक सभा बुला कर उन्हें वर्गवार बैठाएं।
  2. बाल संसद के गठन के पूर्व संयोजक शिक्षक द्वारा बाल संसद के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया जाएगा।
  3. सभी बच्चों की सभा एक प्रधानमंत्री और उप-प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। दोनों पदों में से कोई एक पद लड़की के द्वारा भरा जाएगा।
  4. प्रधानमंत्री और उप-प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद सभी वर्गा को पांच समूहों में बांटा जाएगा। बांटने की प्रकिया इस प्रकार से होगी-उपस्थिति पंजी के अनुसार सभी बच्चों को, जैसे क्रमांका, पहला समूह, क्रमांक 2. दूसरा समूह आदि रखते हुए पांच समूहों में बांटा जाएगा।
  5. पांचों समूहों के नाम, महापुरूष, नदियों, फलों, पहाडों आदि के नाम पर रखे जा सकते है।
  6. सभी समूहों को अलग-अलग बैठा कर हर समूह को एक मंत्री और एक उप मंत्री चुनने के लिए कहा जाएगा। प्रत्येक समूह से एक लड़का और एक लड़की मंत्री और उप मंत्री की जिम्मेवारी संभालेंगे।
  7. इसके बाद सभी मंत्री और उप मंत्री की बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलायी जाएगी और चुने गए मंत्रियों के बीच दायित्वों का बटवारा होगा।
  8. बाल संसद का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। शैक्षणिक वर्ष के प्रथम माह में इसका गठन अनिवार्य रूप से कर लिया जाएगा।

Know Children’s Parliament: Structure and Responsibilities / Bal Sansad: Structure and Responsibilities

सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-

बाल संसद का स्वरूप

प्रधानमंत्री एवं उप-प्रधानमंत्री के अलावा बाल संसद में 12 मंत्री होंगे, जिनका विवरण निम्नवत है-

  1. शिक्षा मंत्री
  2. उप शिक्षा मंत्री, जिसे मीना मंत्री कहा जाएगा (इस पद पर कोई लड़की ही होगी)
  3. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री
  4. उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री
  5. जल एवं कृषि मंत्री
  6. उप जल एवं कृषि मंत्री
  7. पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री
  8. उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री
  9. सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री
  10. उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री
  11. बाल सुरक्षा मंत्री
  12. बाल उप सुरक्षा मंत्री
    इस प्रकार बाल संसद में 14 सदस्य हांगे, जिसमें 7 उप मंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री होंगे। Bal Sansad: Structure and Responsibilities

मंत्रिमंडल के कार्य एवं दायित्व

प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक दल के दलनायक को निम्नानुसार विभाग सौपकर कार्यो का दायित्व सौपेगें। बाल संसद मंत्री मंडल में जितने भी मंत्री होते हैं सभी का कार्य और दायित्व बटा हुआ है। सब अपने अपने कार्य को अंजाम देते हैं अपने दायित्व का भली-भांति निर्वहन करते हैं। आइए हम एक-एक करके जानते हैं Bal Sansad: Structure and Responsibilities सभी मंत्रियों के बारे में …

प्रधानमंत्री/उप प्रधानमंत्री के कार्य एवं दायित्व

  • प्रत्येक 15/30 दिनों पर मंत्रियों की बैठक बुलाना और 3 महीनों में एक आम बैठक कना, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चे भाग लेंगे। इस बैठक में पिछले कार्यों पर चर्चा करेंगे और आगे की योजनाएं बनाएगें।
  • सभी मंत्रियों के कार्यो की समीक्षा करना और उपयोगी निर्णय लेना।
  • विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति की बैठक में बाल संसद द्वारा उठाए गए मुददे को (जिसका संबंध समिति से है) रखना और समिति से समाधान हेतु आग्रह करना।
  • बैठक की उपस्थिति पंजी बना कर प्रत्येक बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों का हस्ताक्षर करवाना, उपलब्धियों की सूची बनाना और आगे की योजनाएं बनाना। Bal Sansad: Structure and Responsibilities
  • समूह के दिनवार कार्यो का बंटवारा करना और समूह को सूचना देना। जैसे-सोमवार को विरसा समूह द्वारा सफाई कार्य, मंगल पांडे समूह द्वारा बागवानी कार्य करेंगे, आदि।
  • विद्यालय में संसद का एक सूचना पट, स्वच्छता मॉनिटरिंग बोर्ड लगवाना। Know Children’s Parliament: Structure and Responsibilities
  • शिक्षकेतर गतिविधियों में सभी बच्चों को समान रूप से भागीदार बनाना।
  • विशेष अवसरों पर विद्यालय में और विद्यालय से बाहर समारोह आयोजित करना। विद्यालय शिक्षा समिति की सहायता से शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री, प्राथमिक उपचार किट, बुलेटिन बोर्ड, गमला आदि की व्यवस्था करना।
  • प्रधानमंत्री की समिति के द्वारा अपने कार्यों की प्रगति बताना।
  • विशिष्ट व्यक्तियों के विद्यालय आने पर उन्हें बाल संसद के सदस्यों से मिलवाना।
  • यह देखना कि सभी मंत्री,उप मंत्री और मॉनिटर अपने-अपने बैज रोज लगाएं। उप प्रधानमंत्री का दायित्व प्रधान मंत्री को सहयोग करना और प्रधनमंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के सभी कार्य को करना।

शिक्षा मंत्री के कार्य एवं दायित्व

  1. शिक्षा मंत्री शिक्षक और विद्यालय शिक्षा समिति को बालपंजी तैयर करने/अद्यतन करने के लिए सूचना हासिल करवाना। Bal Sansad: Structure and Responsibilities
  2. बच्चों की सहायता से अनामांकित बच्चों और लगातार विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करना।
  3. ऐसे बच्चों की सूची बना कर बच्चों के बीच नामांकन का लक्ष्य देना ।
  4. उनके नाम विद्यालय में लिखने की कोशिश करना। सभी वर्ग कक्ष को आकर्षक बनवाना। इसके लिए गुलदस्ते,टी०एल०एम० आदि की मदद ली जा सकती है।
  5. सभी वर्ग कक्ष में बच्चों के लिए कए अधिगम कोना, यानि सीखने हेतु कार्य करने के लिए स्थान बनवाना, जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें या बच्चों के द्वारा तैयार सामग्री रखी जाए। Bal Sansad: Structure and Responsibilities
  6. सभी बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए बच्चों के पिता, अभिभावक और माता समिति से बात की जा सकती है। वर्ग कक्ष में विकलांग बच्चों को समान अवसर उपलब्ध करवाना। जैसे उनके बैठने की उचित व्यवस्था करना बच्चों को उनके साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना और उनके साथ दोस्तों की तरह पेश आना।
  7. शिक्षक को शैक्षिक कार्य (पढ़ाने,लिखाने, सिखाने) में सहयोग करना, जैसे शिक्षक की गैरहाजिरी में बड़ी कक्षा के बच्चों से छोटी कक्षा में पठन कार्य करवाना। बच्चों को समूह मेंएक दूसरे की सहायता से पढ़ाई-लिखाई करवाने की कोशिश करना।
  8. सूचना पट पर आज का विचार लिखना। Know Children’s Parliament: Structure and Responsibilities
  9. उप शिक्षा मंत्री/मीना मंत्री (लड़की के द्वारा ही भरा जाए) हर वर्ग से एक लड़की मीना मंत्री को मीना गतिविधि संचालित करने में मदद करेगी। वर्ग कक्ष के मॉनिटर एवं सह मॉनिटर की सहायता से प्रत्येक महीने में बच्चों की उपस्थिति का चार्ट तैयार करवाएगी।
  10. 20 या उससे अधिक दिनों तक उपस्थित होने वाले बच्चों को दीन स्टार, 15-20 दिन उपस्थित होने वाले को पीला स्टार दिया जाएगा। प्रत्येक कक्षा में जिस बच्चे की साल में सबसे अच्छी उपस्थिति रहे. उसे वर्ष के अंत में इनाम भी दिया जा सकता है। शिक्षा मंत्री के कार्यों में सहायता करना

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री / उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री के कार्य एवं दायित्व

  • Know Children’s Parliament: Structure and Responsibilities बच्चों की सहायता से पूरे विद्यालय परिसर की सफाई करवाना।
  • मंत्री का दायित्व होगा कि वे समूह के बच्चों में कार्य का बँटवारा पूर्व से कर दें जैसे वर्ग कक्ष की सफाई में कौन-कौन होंगें परिसर की सफाई में कौन-कौन होंगे। शौचालय की सफाई में कौन-कौन होंगे।
  • दायित्व बँटवारे की सूचना, संसद के सूचना पट पर कर दी जाए। सप्ताह में एक बार या पंद्रह दिन में एक बार वर्ग कक्ष की धुलाई करवाना। Bal Sansad: Structure and Responsibilities
  • कक्षा 1 से 8 के प्रत्येक बच्चों को प्रतिसप्ताह, मध्यान भोजन उपरान्त आयरन की एक गोली देने की व्यवस्था करवाना। (कक्षा 1 से 5 तक गुलाबी एवं कक्षा 6 से 8 के बच्चों को नीली आयरन की गोली दी जाएगी ।)
  • प्रत्येक दिन किसी खास समूह के द्वारा प्रत्येक कमरे में पोंछा लगवाना वर्ग कक्ष में एवं परिसर में जगह-जगह पर कूड़े दान को रखना / रखवाना ।
  • शौचालय के पास टंकी / बड़ी बाल्टी (प्लास्टिक की) में जल प्रतिदिन बच्चों के द्वारा रखना। बच्चों के कपड़े / नाखून / दाँत / बाल / शरीर की जाँच करना एवं उन्हें साफ रखने की आदत डलवाना और सप्ताह में एक बार विद्यालय स्वच्छता मॉनिटरिंग बोर्ड पर पूरे विद्यालय की स्थिति को लिखवाना।
  • स्वच्छता सामग्री को उचित स्थान पर रखना और बच्चों को इसके उपयोग की आदत डलवाना।
  • प्राथमिक उपचार किट्स (कँची / बैंडेज / टिंक्चर आदि) को ठीक से रखना ।
  • शौचालय के पास साबुन रखना / रखवाना और बच्चों में प्रयोग की आदत डलवाना ।
  • टिफिन / मध्याह्न भोजन के समय हाथ साफ कर भोजन करने की आदत बच्चों में डालना।
  • सभी बच्चों का हेल्थ कार्ड तैयार करवाना और उसे बाँटना इसके लिए समय-समय पर आस-पास के चिकित्सकों की मदद ली जा सकती है।
  • बच्चों को शौचालय इस्तेमाल करने का तरीका बताना, ताकि शौचालय इस्तेमाल करने वाले सभी बच्चे शौच के पहले एवं बाद में उसकी सफाई करने की आदत डालें और अपने परिवार में भी लोगों से ऐसा करने को कहें।
  • विद्यालय में सूई धागा और बटन की व्यवस्था रखना, ताकि बच्चों के कपड़े सही-सलामत रहें। Bal Sansad: Structure and Responsibilities
  • उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री का दायित्व मंत्री के कार्यों में सहयोग और मंत्री के अनुपस्थित रहने पर सभी कार्य निपटाना ।

जल एवं कृषि मंत्री/उप जल एवं कृषि मंत्री के कार्य एवं दायित्व

  1. विद्यालय में पेड़-पौधे लगाना/लगवाना और पेड़ों और छोटी झाड़ियों की सहायता से घेराबंदी करवाना, ताकि विद्यालय हरा-भरा रहे। Bal Sansad: Structure and Responsibilities
  2. हर विद्यालय में एक बगान होना चाहिए। बगान का हर एक भाग एक वर्ग कक्ष के जिम्मे देना।
  3. फूलों की क्यारी बच्चों से बनवाना और प्रत्येक बच्चे अपने लगाए पौधों की देख-रेख करने हेतु बल देना। पुरानी इमारतों की ईंटों का उपयोग क्यारी बनाने में किया जा सकता है। क्यारी की ईंटों को रंगवाना।
  4. बौस और टहनियों की मदद से घेरा बनाकर वृक्षारोपण करना। अलग-अलग वर्गों के बीच विद्यालय को बाँट कर उसकी साफ-सफाई और सौंदर्याकरण की प्रतियोगिता आयोजित करवाना है। प्रत्येक माह में सबसे अच्छे काम करने वाले समूह के नाम की घोषणा कर उसे अंक देकर साल के अंत में इन अंकों के आधार पर समूह को इनाम दिया जा सकता है।
  5. इस कार्य में शिक्षक/विद्यालय शिक्षा समिति से मदद ली जा सकती है। उनसे पौधा उपलब्ध करवाने का आग्रह भी किया जा सकता है। बागवानी हेतु प्रयोग में आने वाली सामग्री को सुरक्षित रखना।
  6. सभी वर्ग कक्ष के सामने पेयजल घड़ा/बाल्टी में रखना और उससे से पानी निकालने एवं पीने के बर्तन भी रखना।
  7. पेयजल के पास सफाई का पूरा ध्यान रखना। समिति के सहयोग से चापाकल का चबूतरा बनवाना और सोख्ता का निर्माण करना/करवाना। Know Children’s Parliament: Structure and Responsibilities
  8. जिस विद्यालय में घेराबंदी न हो, उसके लिए विद्यालय शिक्षा समिति से आग्रह करना/करवाना। जहाँ बागवानी की जगह न हो, वहाँ यथासंभव गमले में फूल लगाना/लगवाना।
  9. उपयोग किये जा चुके/गंदे जल से बगीचे का पटवन किया जा सकता है। उप मंत्री का दायित्व मंत्री के कार्यों में सहयोग और उनकी अनुपस्थिति में सभी कार्यों को स-समय पूरा करना।

विज्ञान एवं पुस्तकालय मंत्री/उप विज्ञान एवं पुस्तकालय मंत्री के कार्य एवं दायित्व

  • बच्चों में पुस्तकालय की किताबें पढ़ने की आदत डलवाना।
  • विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची बनाना।
  • पुस्तकों को विद्यालय के किसी निश्चित स्थान पर बच्चों की पहुँच तक रखा जाना चाहिए।
  • इसे प्रधानाध्यापक कक्ष में रस्सी से लटका कर रखा जा सकता है या पुस्तकालय की घंटी में वर्ग कक्ष में इसे कोने में रखवाया जा सकता है।
  • अगर बच्चे पुस्तक घर ले जाना चाहते हो, तो उन्हें मंत्री द्वारा खास समय के लिए ले जाने देना।

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बच्चों में उनकी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने हेतु समय-समय पर उनके कार्यों का अवलोकन विश्लेषण तथा सहयोग प्रदान करें विश्लेषण के आधार पर जिम्मेदारियों को बांटते समय बच्चों का बदल-बदल कर चयन करें, बच्चों को निम्नलिखित गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है प्रार्थना योग एवं व्यायाम विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय मूत्रालयओं का प्रयोग कक्षा की क्रियाएं तथा अनुशासन मध्यान भोजन वितरण व्यवस्था, मीना की कहानियों एवं पुस्तकालय की किताबों का वितरण, एवं सहा। खेल एवं शिक्षण कार्य आदि बच्चों को बच्चों के द्वारा जिम्मेदारियां सौंपना। Know Children’s Parliament: Structure and Responsibilities

बाल संसद में निम्नांकित मंत्रिमंडल का सृजन किया गया है-

1प्रधानमंत्रीसर्वांगीण विकास एवं नेत्रत्व की भावना विकसित करना।
2स्वस्थ्य मंत्रीप्रत्येक बच्चे के प्रति ध्यान देने और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को सीखना और उपयोग करना साथ ही विद्यालय एवं समाज में सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
स्वच्छता मंत्रीप्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत एवं सामूहिक सफाई एवं स्वच्छता को सीखने और उपयोग करने के योग्य बनाना साथ ही दूसरों की सहायता करना।
4सुरक्षा एवं न्याय मंत्रीप्रत्येक बच्चे को सुरक्षा संबंधी कानूनों एवं मूल तत्वों की जानकारी देना साथ ही दूसरों को भी व्यक्तिगत सामाजिक प्राकृतिक घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना।
5पोषण मंत्रीप्रत्येक बच्चे को पोषक तत्वों की जानकारी देना खाद्य सुरक्षा प्रदान करने व कानून की जानकारी देना।
6उपस्थिती मंत्रीहर बच्चे को स्कूल पसंद आए, वह प्रतिदिन स्कूल आने एवं विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लें उसके प्रति प्रेरित करना और विद्यार्थियों के विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना।
7शिक्षा मंत्रीहर बच्चे को तीन मूल तत्व पढ़ना लिखना गणितीय संक्रियाएं में पारंगत करने योग्य बनाना, हर बच्चा इसमें रुचि ले और विभिन्न विषयों एवं रचनात्मक क्षेत्रों की जानकारी हेतु सृजनशीलता में सहभागी बनाना ताकि हर बच्चा विषय वस्तु को समझे।
8कौशल विकास मंत्रीविद्यालय वर्ग, कक्षा, दीवारों, बगीचों और पूरे स्कूल एवं उसके विभिन्न विभागों को आकर्षक व्यवस्थित एवं उपयोगी बनाना।
9पर्यवरण मंत्रीबच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता का विकास करना।
10खेल कूद एवं सांस्कृतिक मंत्रीहर बच्चे को इस योग बनाना कि वह खेलकूद में भाग ले सके सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले सकें एवं अपने रुचि और कौशल का प्रयोग कर पूरी ऊर्जा के साथ इसमें आगे बढ़ सके।
11सूचना एवम संपर्क मंत्रीहर बच्चे को शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य को समझने योग्य बनाना और सृजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना बाल अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना तथा रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा विचारों को व्यक्त करने में सहायता प्रदान करना।
12पुस्तकालय मंत्रीछात्रों मे पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
Bal Sansad: Structure and Responsibilities
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Bal Sansad: Structure and Responsibilities बाल संसद मार्गदर्शिका PDF

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बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम किशोरी शैक्षिक उत्सव 2023 24 महत्वपूर्ण जानकारी

बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम किशोरी शैक्षिक उत्सव 2023 24 महत्वपूर्ण जानकारी

kishori mela 2023 24 important information / किशोरी मेला 2023 24 बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम किशोरी शैक्षिक उत्सव 2023 24 महत्वपूर्ण जानकारी : नमस्कार मित्रो यहाँ इस आर्टिकल में हमारी शिक्षा जगत की टीम ने आपके लिए इस वर्ष होने वाले किशोरी मेला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हैं | इस आर्टिकल में आप जान पायेंगे कि विद्यालयों में किशोरी मेला (kishori mela 2023 24 important information) के अंतर्गत क्या क्या गतिविधि करनी हैं? और क्या क्या निर्देश हैं ? साथ ही किस प्रकार विद्यालयों में यह मेला आयोजित करवाया जाता हैं ?

kishori mela 2023 24 important information / Kishori Scholastic Fest 2023 24

यहाँ हम स्कुल शिक्षा परिषद जयपुर और विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी / ADPC द्वारा जारी लेटर से प्राप्त जानकारी को संकलित करके आप तक शेयर कर रहे हैं | इस आलेख को लिखने में हमने पूर्ण सावधानी रखी हैं फिर भी आप शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश और प्रसंगो का अनुसरण करें,

kishori mela 2023 24 important information / किशोरी मेला 2023 24 बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम किशोरी शैक्षिक उत्सव 2023 24 महत्वपूर्ण जानकारी
kishori mela 2023 24 important information / किशोरी मेला 2023 24 बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम किशोरी शैक्षिक उत्सव 2023 24 महत्वपूर्ण जानकारी

प्रासंगिक पत्रानुसार सत्र 2023-24 के लिये समस्त सीआरसी पीईईओ/यूसीईओ क्षेत्र में किशोरी मेले का आयोजन किया जाना है, पीईईओ/यूसीईओ क्षेत्र के सभी विद्यालयों के छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करवाना है। जिस हेतु तिथियां एवं कार्य निम्नानुसार रहेंगे:-

कार्यक्रम की संभावित दिनांकसहभागितागतिविधि का स्तर
अगस्तविद्यालयबच्चों को किशोरी शैक्षिक उत्सव के आयोजन के संबंध में अवगत कराना।
इच्छुक बालिकाओं (एकल) एवं बालक-बालिकाओं (सामुहिक) का प्रोजेक्ट चिहिन्त करना।
बच्चों द्वारा मॉडल/गतिविधि की सम्पूर्ण तैयारी करना।
(बच्चों द्वारा स्टॉल हेतु मॉडल/गतिविधि की पूर्व प्रस्तुति)
1-16 सितम्बर 2023 सीआरसी पीईईओ/ यूसीईईओ द्वारासीआरसी स्तर पर चयनित कमेटी द्वारा समस्त प्रस्तुतियों की समीक्षा कर प्रत्येक जोन से प्रथम-हिन्दी/अंग्रेजी, द्वितीय-विज्ञान/गणित, तृतीय-सामान्य विज्ञान/पर्यावरण को चिन्हित करना।
प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीन जोन के अन्तर्गत भाग लेने वाले समस्त छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन-पत्र एवं प्रथम तीन स्टॉल/प्रस्तुति की प्रशस्ति-पत्र।
18-30 सितम्बर 2023ब्लॉक सीआरसी से प्राप्त समस्त प्रथम प्रस्तुतियों की ब्लॉक स्तर पर चयनित कमेटी द्वारा समीक्षा एवं प्रत्येक तीनों जोन के अन्तर्गत श्रेष्ठ तीन प्रस्तुतियों का चयन एवं जिले हेजु भेजा जाना।
ऽ प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन के अन्तर्गत प्रथम तीन प्रस्तुतियों की पुरस्कार।
11 अक्टूबर 2023जिला सभी ब्लाॅक से प्राप्त श्रेष्ठ प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए तीनों जोन में प्रथम तीन प्रस्तुतियों का चयन एवं राज्य स्तर पर भेजा जाना।
प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन के अन्तर्गत प्रथम तीन प्रस्तुतियों को पुरस्कार।
24 जनवरी 2024राज्यसभी जिले से प्राप्त श्रेष्ठ प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन से प्रथम तीन प्रस्तुत का चयन।

सभी सीआरसी पीईईओ/यूसीईओ से अपेक्षा है कि वे विभिन्न नवाचारों का प्रयोग करते हुए मॉडल/गतिविधि/प्रस्तुति को तैयार करें। प्रत्येक विद्यालय सभी बच्चों को प्रोत्साहित करेगा जिसमें शिक्षक बच्चों को गाईडेन्स भी प्रदान करेंगे। विद्यालय बच्चों को आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

सभी जोन में बच्चों द्वारा की जाने वाली प्रस्तुति को शैक्षिक मेले में प्रदर्शित किये जाने वाली स्टॉल के रूप में दिखाया जाये। जिसमें शिक्षक एवं प्रस्तुत करने वाले छात्र-छात्रा सम्मिलित होंगे।

विद्यालय स्तर पर मीना-राजू मंच एवं गार्गी मंच के संबंध मे विस्तृत जानकारी यहाँ से देखें – CLICK HERE

प्रारम्भिक श्रेणी एवं माध्यमिक श्रेणी में तीन जोन निम्नानुसार होंगे –

(1) प्रारम्भिक श्रेणी (उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए)

जोन-1जोन-2जोन-3
हिन्दी/अंग्रेजीगणित/विज्ञानसामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में, फन एक्टिविटी आधारित अन्य स्टॉल/स्वास्थ्य एवं हाईजीन/बाल अधिकार एवं सुरक्षा

(2) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक श्रेणी (उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए)

जोन-1जोन-2जोन-3
हिन्दी/अंग्रेजी दस्तावेजों पर समझगणित/विज्ञान स्कॉलरशिप एवं योजनाएंसामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में करियर की तैयारी/बाल अधिकार एवं सुरक्षा एवं फन एक्टिविटी आधारित अन्य स्टॉल

(नोट:- उक्त गतिविधि के अन्तर्गत विद्यार्थी किसी भी एक जोन की गतिविधि में भाग ले सकता है)
उपरोक्त गतिविधि के आयोजन हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चिित करेंगे|

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उपरोक्त गतिविधि के आयोजन हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगें:-

  • किशोरी शैक्षिक उत्सव (किशोरी मेला) 2023-24 – अकादमिक मेला और करियर एवं आजिविका उपार्जन का आयोजन किया जाना है। इस हेतु ब्लॉक स्तर पर समस्त विद्यालयों को सीआरसी पीईईओ/यूसीईईओ के नेतृत्व में अपने विद्यालय क्षेत्र में बच्चों को स्टॉल तैयार करने हेतु प्रेरित करें। प्रतिभागियों की प्रस्तुति, पोस्टर, मॉडल, वीडियो, फोटोग्राफ्स, गेम्स, पहेली जैसे अनेक माध्यमों से की जा सकेगी।
  • बच्चों को मॉडल/स्टॉल निर्माण में आवश्यक सामग्री हेतु प्रत्येक सीआरसी पीईईओ/यूसीईईओ (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र के समस्त विद्यालयों हेतु एक मुश्त राशि प्रति सीआरसी 5500/- रूपए देय होगी। इस राशि का उपयोग मेले में सामुहिक रूप से लगाई जाने वाली स्टॉल, स्टेशनरी इत्यादि एवं साज-सज्जा हेतु किया जा सकेगा।
  • सभी इच्छुक विद्यार्थी इसमें प्रतिभाग कर सकेंगे। एकल प्रस्तुति हेतु केवल बालिकाएं एवं सामुहिक प्रस्तुति में छात्र एवं छात्राएं दोनों भाग ले सकेंगे।
  • प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन में से श्रेष्ठ प्रस्तुतियों के चयन हेतु प्रत्येक स्तर पर – (सीआरसी पीईईओ/यूसीईईओ, ब्लॉक स्तर) निर्णायक समिति का गठन किया जाये।

श्रेष्ठ प्रस्तुति के चयन के लिए निर्णायक समिति निम्न बिन्दु अनुसार मूल्यांकन करेगी –

विवरणअंकभार
स्टॉल की थीम, अवधारणा  की स्पष्टता50
प्रस्तुतिकरण20
नवाचारी का प्रयोग20
तकनीक का प्रयोग10
कुल अंक100
  • उत्सव के आयोजन हेतु सभी स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाये। जिसमें एसडीएमसी/एसएमसी के सहयोग भी लिया जा सकता है तथा इस हेतु व्हाट्सअप ग्रुप, बैनर, फ्लैक्स, स्थानीय समाचार पत्र आदि का उपयोग किया जा सकता है।
  • ब्लॉक स्तर पर पूरी प्रक्रिया का सम्पूर्ण डॉक्यूमेन्टेशन कर जिला कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
  • बच्चों की प्रस्तुतियों का विद्यालय/ब्लॉॅक/जिला स्तर पर विडियो बनाकर जिला कार्यालय से समझा किया जाएगा। इसमें मूल प्रस्तुति से छेड़छाड़ नहीं की जाये।
  • प्रत्येक स्तर पर किये गये कार्य की रिपोर्ट जिला कार्यालय को कार्य समाप्ति पर भेजी जावे।

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ब्लॉक स्तरीय किशोरी शैक्षिक उत्सव वित्तीय प्रावधान

SR. NOविवरणबजट प्रावधान
1पीईईओ/यूसीईओ हेतु प्रावधान छात्रों द्वारा मॉडल निर्माण के सामग्री क्रय हेतु एवं सहभागिता प्रमाण-पत्र सभी संभागियों हेतु पीईईओ/यूसीईओ द्वारा स्टेशनरी सामग्री एवं नोडल हेतु विद्यार्थियों को सामग्री प्रदान करना एवं स्टॉल और टेंट की व्यवस्था हेतु।5500/- प्रति सीआरसी पीईईओ/यूसीईओ (शहरी व ग्रामीण)
बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम किशोरी शैक्षिक उत्सव 2023 24 महत्वपूर्ण जानकारी

सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-

नोट:- प्रति ब्लॉक कुल 9000/- रूपये की राशि प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा से तीनों केटेगिरी में पुरस्कार राशि 6000/- रूपये उपरोक्त अनुसार एवं 3000/- रूपये की राशि उत्सव आयोजन हेतु (जिसमें आयोजन संबंधी व्यवस्थायें, सर्टिफिकेट इत्यादि) हेतु जारी की जा रही है।

किशोरी मेले हेतु स्वीकृत राशि निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

  • जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में किया जाए।
  • उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
  • राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देश, विŸाीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार किये जायें।

यहाँ हम स्कुल शिक्षा परिषद जयपुर और विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी / ADPC द्वारा जारी लेटर से प्राप्त जानकारी को संकलित करके आप तक शेयर कर रहे हैं | इस आलेख को लिखने में हमने पूर्ण सावधानी रखी हैं फिर भी आप शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश और प्रसंगो का अनुसरण करें|

किसी भी त्रुटी के लिए शाला सुगम जिम्मेदारी नही हैं |

Budget Proposal Estimated Year 2023 24 BY UMMED TARAD

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ummed tarad
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श्री उम्मेद तरड

अध्यापक , रा. उ. मा. वि. रायमलवाड़ा, बापिणी (फलोदी)

Budget Proposal Estimated Year 2023 24

Budget Proposal Estimated Year 2023 24
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प्रोग्राम नाम प्रोग्रामर विवरण अपलोड दिनांक अपडेट दिनांक
अनुमानित व प्रस्तावित बजट प्रोग्रामश्री उम्मेद तरड24-08-202330-08-2023

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श्री हीरा लाल जाट

वरिष्ट अध्यापक : राजकीय महात्मा गाँधी विद्यालय बर (पाली)

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Budget Proposal Estimated Year 2023 24 BY Sumit Giri
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श्री सुमित गिरी

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

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