यहाँ इस आर्टिकल में हम जानने का प्रयास करेंगे कि Paymanager Master Data Employee Details कैसे अपडेट करते हैं और इसका क्या फोर्मेट या प्रपत्र होता हैं | पेमेनेजर पर लॉगिन होने के बाद मेनू में सबसे पहला Master ही होता हैं। Master के अंदर Sub-Menu दिये गए हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी आगे दी जा रही हैं।
Employee Details या Personal Details पेमेनेजर का महत्वपूर्ण भाग हैं , अतः इसे हम पेमेनेजर का हृदय भी कह सकते हैं। इसमें कार्मिक की सेवा पुस्तिका के अनुसार समस्त जानकारी भरी जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में इसे अपडेट कर दिया गया हैं।
जब हम नए कार्मिक का डाटा फीड करेंगे तब Employee ID डालने पर कुछ जानकारियाँ पे मेनेजर SIPF PORTAL से स्वतः ही ले लेता है।
Master Details Or Personal Details:-
Paymanager Master Data Employee Details
Paymanager Personal Details के भी निम्न प्रकार से अलग – अलग भाग होते हैं।
कार्मिक की श्रेणी जैसे: प्रधानाचार्य, व्याख्याता के लिए State Service होती हैं। अध्यापक, शारीरिक शिक्षक व वरिष्ठ अध्यापक के लिए Sub-Ordinate, सहायक कर्मचारी Class IV,कनिष्ठ सहायक , वरिष्ठ सहायक, प्रशासनिक अधिकारी व सहायक प्रशासनिक अधिकारी आदि मंत्रालयिक कर्मचारी ( Ministerial) के अंतर्गत आते हैं।
NICUID : 54796 Name : AVINASH GOYAL Designation : TEACHER
Service Category :
All India Service Class IV Contractual Elected Member Indian Air Force Judiciary (Hon. High Court) Ministerial Nominated Rajasthan Judicial Service Re-Employed Reverse-Deputation State Service Subordinate Work Charged
Service Sub Category :
NA Probation Regular
Status :
Ad hoc APO Death Deputation Extension NA Retired Suspended VRS
इस भाग में कार्मिक की सेवा से संबन्धित नंबर भरें जाते हैं।
GPF NO:
जीपीएफ़ खाता संख्या
BELT NO:
बेल्ट नंबर (पुलिस विभाग के लिए)
AADHAR NO:
आधार संख्या
PAN NO:
पैन कार्ड संख्या
SI Policy NO:
राज्य बीमा पॉलिसी नंबर
CPF NO:
सीपीएफ़ नंबर
CPENF NO:
एनपीएस विभाग द्वारा जारी ECPENF नंबर
PRAN NO:
एनपीएस विभाग द्वारा जारी प्राण नंबर
PLI NO:
पीएलआई नंबर यदि हो
IAS CPNF NO:
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए
Fixation Type:
वेतन स्थिरीकरण का प्रकार → Promotion, ACP, Direct Recruitment
EMPLOYEE FAMILY:-
इस भाग में कार्मिक के परिवार के नाम, जन्मतिथि, संबंध व बैंक खाता संख्या दर्ज की जाती हैं।
Name :
नाम
Relation :
संबंध
DOB :
जन्मतिथि
Working Status :
किसी विभाग में कार्यरत→Working, कार्यरत नहीं → Non Working
EMPLOYEE NOMINATION DETAIL:-
इस भाग में कार्मिक के परिवार में से ही नॉमिनी चुना जाता हैं साथ ही नॉमिनी का प्रतिशत हिस्सा भी लिखा जाता हैं।
G I Police
पुलिस विभाग के लिए
General Provided Fund
जीपीएफ़ के लिए नॉमिनी
Group Insurance
समूहिक दुर्घटना बीमा 220 के लिए नॉमिनी (मुख्य रूप से यही काम आता हैं।)
New Pension Scheme
एनपीएस के लिए नॉमिनी
Provided Fund IAS
पीएफ़ भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए
State Insurance
राज्य बीमा के लिए नॉमिनी
EMPLOYEE PHOTO, SIGNATURE, THUMB IMPRESSION:
इस भाग में कार्मिक फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे की निशानी का चित्रा अपलोड किया जाता हैं।
Image :
फोटो अपलोड (साइज़- 20kb से कम)
Signature :
हस्ताक्षर अपलोड (साइज़- 10kb से कम)
Thumb Impression :
अंगूठे की स्कैन कॉपी अपलोड (साइज़- 10kb से कम)
EMPLOYEE COOPERATIVE DETAIL:
इस भाग में कार्मिक की शिक्षा सहकारी व हितकारी निधि से संबन्धित खाता संख्या दर्ज किए जाते हैं, जिसके माध्यम से कार्मिक के वेतन से रकम कटकर सहकारी या हितकारी निधि के खाते में जमा हो जाती हैं।
उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय उच्च माध्यमिक श्रेणी के विद्यालयों में संस्था प्रधान का पद रिक्त होने अथवा लगातार लम्बे अवकाश पर होने की परिस्थिति में उस विद्यालय के आहरण वितरण अधिकार (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-I के नियम 3(क)) हेतु प्रस्ताव सीबीईओ/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से निर्धारित प्रपत्र में भरकर ई-मेल द्वारा प्रेषित किये जाते हैं। उक्त कार्य को सरल एवं डिजीटीकरण करते हुए शाला दर्पण पोर्टल https://rajshaladarpan.nic.in पर आहरण वितरण अधिकार (03 Power) मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है।
Table of Contents
DDO 03 POWER PROCESS FORMATS सीबीईओ कार्यालय निम्नानुसार बिन्दुओं की पालना करते हुए प्रस्ताव प्रेषित करें-
आहरण वितरण अधिकार (03 Power) मॉड्यूल सगस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं सीबीईओ लॉगिन पर प्रारंभ किया गया है।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्थाप्रधान का पद रिक्त होने पर विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है।
संबंधित विद्यालय में व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का पद रिक्त होने पर ब्लॉक परिक्षेत्र में निकटतम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य / व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है।
सीबीईओ कार्यालय स्कूल स्तर से प्राप्त ऑनलाईन प्रस्ताव का भली-भांति परीक्षण करें, प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की खामी होने पर उसको निरस्त करते हुए पुनः लौटाने की व्यवस्था मॉड्यूल में की गई है। नियमान्तर्गत आहरण वितरण अधिकार हेतु अधिकारी का चयन कर प्रस्ताव निदेशालय भिजवाने का अंतिम निर्णय/ दायित्व सीबीईओ कार्यालय का होगा।
प्रस्तावित आहरण वितरण अधिकार हेतु चयन ऐसे का किया जाए जिसके पास पूर्व में किसी भी कार्यालय का आहरण वितरण अधिकार नहीं हो।
नियमान्तर्गत अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे अधिकारी का प्रस्ताव भेजा जा सकता है जिसके पास एक से अधिक कार्यालय का आहरण वितरण अधिकार हो परन्तु किसी भी स्थिति में प्रस्तावित आहरण वितरण अधिकारी के पास पूर्व से ही 2 से अधिक कार्यालयों का आहरण वितरण अधिकार नहीं होना चाहिए।
सीबीईओ कार्यालय शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल (03 Power) पर विद्यालय से प्राप्तप्रस्ताव में प्रस्तावित अधिकारी जिसके विरूद्ध विभागीय जांच /चोरी-गबन आदि का प्रकरण बकाया न हो, अग्रेषित किया जायेगा।
दिनांक 10.08.2022 से आहरण वितरण अधिकार हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण मॉड्यूल द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे ।
इस तिथि बाद ई-मेल एवं ऑफलाईन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएगे।
मॉइयूल के माध्यम से विद्यालय एवं सीबीईओं कार्यालय अपनी लॉगिन से प्रस्ताव के स्टेट्स (status) की जानकरी ले सकते है।
निदेशालय स्तर से प्रस्ताव स्वीकार होने पर आदेश की प्रति स्कूल लॉगिन पर मॉडयूल के माध्यम से उपलब्ध होगी।
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Actual Technical LPC Last Payment Certificate Software with RSR Guideline By PRAVESH SHARMA – पेमेनेजर में उल्लेखित वेतन-भत्ते एवं कटौतियां उनके कोड के अनुसार समावेशित, यूजर आवश्यकतानुसार उपर्युक्त कोड का चयन कर सकता है। GF&AR एवं RSR में एलपीसी से सम्बन्धित प्रमुख प्रावधानों की जानकारी शीट “Rules regarding LPC” भी उपलब्ध कराई है।
इस एलपीसी में पे-मेनेजर में उल्लेखित समस्त वेतन-भत्तो एवं कटौतियों को उनके कोड संख्या के अनुसार समावेश किया गया है । यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त कोड का चयन कर सकता है । इसके साथ जिन सेल में एक से अधिक विकल्प की स्थिति बनती है वहां पर ड्राप-ड्राउन मेन्यू से उपर्युक्त वेल्यू का चयन कर सकता है । Actual Technical LPC Last Payment Certificate Software with RSR Guideline By PRAVESH SHARMA
Use only unhighlighted cells (i.e. white Colour cells)
✳️ Actual Technical LPC Software with RSR Guideline
सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं सेवा नियम में एलपीसी से सम्बन्धित प्रमुख प्रावधानों की सामान्य जानकारी हेतु सीट “Rules regarding LPC” का अवलोकन किया जा सकता है ।
Design & Prepaired by Pravesh Kumar Sharma, Accountant, please call-9460100093 or write mail to praveshbkn@gmail.com for further query/error/updation/suggestion
गत भुगतान प्रमाण पत्र ( एलपीसी ) जारी करने संबंधी नियमों के संबंध में जानकारी….
श्री लीला राम प्रिंसिपल GSSS मुबारिकपुर (रामगढ़)
*⃣ 1.किसी लोक सेवक का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर होने पर आहरण वितरण अधिकारी (DDO)GA 35 में एलपीसी जारी करेगा
वर्तमान में पेमनेेजर पर भी ऑनलाइन LPC जारी होती है (GF & AR 145 )
*⃣2.गत भुगतान प्रमाण पत्र में वेतन एवं भत्तों का विवरण, अवधि जहां तक वेतन भत्तों का आहरण किया गया है,कार्यभार संभलवाने का दिनांक, कार्य ग्रहण काल जो आदेशों में वर्णित किया गया है, राज्य बीमा एंव प्रावधाई निधि की कटौतियां, खाता /पॉलिसी संख्या ,अन्य ऋण एवं अग्रिम की सूचना, आयकर ,मकान निर्माण अग्रिम एवं वाहन अग्रिम खाता संख्या अंकित की जानी चाहिए|
विशेष रूप से स्टोर एवं स्थाई अग्रिम से दी गई राशि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए| (नियम 146)
*⃣3. गत भुगतान प्रमाण पत्र 4 प्रतियों में तैयार कर प्रथम प्रति स्थानांतरण हुए कार्यालय को ,दूसरी प्रति सहायक /उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग को, तीसरी प्रति कर्मचारी को तथा चतुर्थ प्रति कार्यालय प्रति के रूप में रखी जानी चाहिए|
एलपीसी चार्ज देने के 4 दिन में या अधिकतम 10 दिन में तैयार कर भेज देनी चाहिए|( नियम 147 )
*⃣4.यदि गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है तो 3 माह तक वेतन एवं भतों का भुगतान कर्मचारी द्वारा अंतिम वेतन एवं सभी प्रकार की कटोतियो का विवरण देने पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित किया जा सकता है अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में इस सुविधा को अगले 3 माह तक कारण अंकित करते हुए बढ़ाया जा सकता है (नियम 148 एवं आदेश दिनांक 5.2.1994 ) Actual Technical LPC Last Payment Certificate
*⃣5.यदि स्थानांतरण पर वेतन / अवकाश वेतन जो की पुराने स्थान के समय के बकाया हो नए स्थान पर आहरित किया जा सकता है | ( नियम 149)
*⃣ 6. स्थानांतरण /सेवानिवृत्ति पर राजकीय आवास का no dues (अनापत्ति प्रमाण पत्र) देने पर ही एल पी सी जारी की जानी चाहिए (एफ16(1) सा.प्र./2/2000 दिनांक 27.12. 2000)
*⃣ पमेनेजर पर ऑनलाइन एलपीसी वर्तमान में DEATH व RETIRED EMP के अलावा अन्य TRANSFERS EMP की जारी होती है ट्रान्सफर होने पर emp id next DDO द्वारा accept करने के बाद ही जारी की जा सकेगी।
PD HEAD के कार्मिकों की LPC प्रीपेमेनेजर पर अभी उपलब्ध नहीं है। ऑफ लाइन ही बनेगी।
साभार श्री लीला राम प्रिंसिपल GSSS मुबारिकपुर (रामगढ़)
Actual Technical LPC Last Payment Certificate Software with RSR Guideline
Actual Technical LPC Software with RSR Guideline By PRAVESH SHARMA अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के संबंध में वित्तीय नियम-
GF&AR भाग-I नियम 144 वेतन, भत्तों आदि का पहला भुगतान :
(1) जब किसी सरकारी सेवक का नाम किसी प्रतिष्ठान में पूर्व में किसी पद पर न होने के कारण पहली बार आता है या त्यागपत्र देने या पिछली सेवाओं की जब्ती के बाद पुनर्नियुक्त किया जाता है, तो बिल निम्नलिखित द्वारा समर्थित होगा: (i) अंतिम वेतन प्रमाणपत्र
स्थानांतरण पर GF&AR भाग-I नियम 145 अंतिम वेतन प्रमाण पत्र : जब एक सरकारी कर्मचारी को राज्य के भीतर या राज्य के बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और उसका वेतन और भत्ता किसी अन्य कोषागार / कार्यालय से आहरित किया जाता है, तो वह अंतिम वेतन प्रमाण पत्र आहरण और संवितरण अधिकारी से प्रपत्र जी.ए. में प्राप्त करेगा। 62 उसे नए खजाने/कार्यालय पर आकर्षित करने में सक्षम बनाने के लिए। Actual Technical LPC Last Payment Certificate
GF&AR भाग-I नियम 146 अंतिम वेतन प्रमाणपत्र में शामिल है:
(1) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में आहरित वेतन और भत्तों की राशि, आहरित करने की अवधि, कार्यभार सौंपने की तिथि और समय, अनुमत ज्वाइनिंग समय, किराए के कारण कटौती आदि का विवरण, सभी का विवरण बीमा पॉलिसियों और भविष्य निधि के साथ खाता संख्या, प्रीमियम की राशि और योगदान, वसूला गया आयकर, सभी प्रकार के ऋणों और अग्रिमों का विवरण और अन्य वसूली, यदि कोई हो।
(2) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तैयार करने वाला अधिकारी उपरोक्त सभी विवरणों के सुधार के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से वसूली जैसे अधिक भुगतान, नुकसान के कारण वसूली, आदि, न्यायालय के आदेश के अनुसार वेतन की कुर्की जो उसे जारी करने से पहले प्राप्त हो सकती है प्रमाणपत्र।
(3) गृह निर्माण एवं मोटर वाहन अग्रिमों के मामले में सरकारी सेवक को कोषागार द्वारा आवंटित खाता संख्या, शेष राशि एवं किस्त की राशि का उल्लेख अगले आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा वसूली हेतु किया जायेगा।
(4) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में विशेष रूप से स्थायी अग्रिम आदि में से दिए गए स्टोर और कार्यालय व्यय के संबंध में स्थानांतरण के समय सरकारी सेवक के खिलाफ बकाया किसी भी अग्रिम/शेष राशि का उल्लेख किया जाएगा, अग्रिम बिल, अग्रदाय और अस्थायी पर आहरित अग्रिमों की अव्ययित शेष राशि लोक निर्माण विभागों और वन विभागों के मामले में अग्रिम। अस्वीकृत भुगतान के कारण अग्रदाय और अस्थायी अग्रिम बकाया और/या संबंधित सरकारी कर्मचारी को दिए गए नोटिस के बावजूद समायोजित नहीं किया गया है, तो नए स्थान पर वसूली करने के लिए राशि का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाएगा। उनकी पोस्टिंग का।
GF&AR भाग-I नियम 147 अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तैयार करना:
आहरण एवं संवितरण अधिकारी शासकीय सेवक के स्थानान्तरण पर चार प्रतियों में अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र तैयार करेगा, प्रथम प्रति उस कार्यालय को भेजी जायेगी जहाँ उसका स्थानान्तरण हुआ है, द्वितीय प्रति उप निदेशक/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि को पृष्ठांकित की जायेगी। जिला सरकारी कर्मचारी के राज्य बीमा/सामान्य भविष्य निधि से संबंधित फाइल को उस जिले के संबंधित उप निदेशक/सहायक निदेशक को स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए जहां उसे स्थानांतरित किया गया है, तीसरी प्रति सरकारी कर्मचारी को पृष्ठांकित की जाती है और चौथी प्रति रखी जाएगी। उसके रिकॉर्ड के लिए। Actual Technical LPC Last Payment Certificate
अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकतम समय :
अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सामान्य रूप से चार्ज रिपोर्ट प्राप्त होने के चार दिनों के भीतर और किसी भी स्थिति में अधिकतम दस दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। सरकारी सेवक द्वारा उक्त अवधि में प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में सरकारी सेवक मामले की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को करेगा।
GF&AR भाग-I नियम 148 अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के अभाव में भुगतान:
कार्यालय प्रमुख किसी सरकारी सेवक, जिसने अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, को तीन महीने की अवधि के लिए पहली बार में सरकारी सेवक द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर पिछले वेतन और भत्तों के विवरण के आधार पर वेतन और भत्तों के भुगतान को अधिकृत कर सकता है। आहरित, सभी प्रकार की वसूली और शुद्ध देय राशि। असाधारण मामलों में वह कारण दर्ज करने के बाद तीन महीने की एक और अवधि के लिए इस सुविधा का विस्तार कर सकता है।
GF&AR भाग-I नियम 204 (9) नए स्टेशन पर वेतन का अग्रिम:
पिछले वेतन प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर यह दर्शाते हुए कि पुराने स्टेशन पर कोई अग्रिम नहीं लिया गया था, ड्यूटी पर आने के 15 दिनों के भीतर नए स्टेशन पर अग्रिम वेतन लेने की अनुमति दी जा सकती है। Actual Technical LPC Last Payment Certificate
(i) सरकारी सेवक को उसके नए स्थान पर स्थानांतरण पर जारी किए गए अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में अग्रिम दर्ज किया जाएगा। Actual Technical LPC Last Payment Certificate
GF&AR भाग-I नियम 207(a) (v) अग्रिम की राशि उस कार्यालय द्वारा जारी किए गए अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में दर्ज की जाएगी जहां सरकारी कर्मचारी को नए स्टेशन पर उसकी अंतिम पोस्टिंग पर नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा करने से ठीक पहले तैनात किया गया था।
परिशिष्ट-6 [नियम 327(1) देखें] एलपीसी की प्रतिधारण अवधि 35 वर्ष
परिशिष्ट-7 प्रपत्रों की सूची [नियम 327 (2) देखें] नियम संख्या। वर्तमान प्रपत्र सं. नया प्रपत्र सं. 145 62 35
RSR-148 (भाग-I) (iv) जब कोई सरकारी सेवक भारत में विदेश सेवा पर छुट्टी पर जाता है, तो विदेशी नियोक्ता को ड्यूटी अवधि के भुगतान के तुरंत बाद एक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें उसे विशेष रूप से यह इंगित करना चाहिए कि प्रतिपूरक छुट्टी के दौरान भत्ता, नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा तक, उसके द्वारा सरकारी कर्मचारी को भुगतान किया जाता रहेगा। इसी प्रकार अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में कार्यालय प्रमुख, या राजपत्रित अधिकारियों के मामले में महालेखाकार को अवकाश वेतन का भुगतान करने के बाद अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, यदि सरकारी कर्मचारी विदेश सेवा में वापस आता है या स्थानांतरित हो जाता है छुट्टी के अंत में उनके नियंत्रण से बाहर।
RSR-20 (भाग-I) नियमों के लिए ‘ड्यूटी पर स्थानांतरण’ के संबंध में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र को फिर से जारी करने के लिए परिशिष्ट XV देखें
IFMS के तहत वेतन बिल के Automation होने जा रहा है ,जिसके अंतर्गत paymanager पर बनाने वाले salary Bill अब auto process होंगे ,जिसमे सबसे पहले trial पर कोषालय जयपुर ग्रामीण का चयन किया गया है ,कोषालय जयपुर (ग्रामीण ) के अधीनस्थ आने वाले समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी माह जून 21 देय जुलाई 21 का salary bill auto process होगा और अगले माह जुलाई 21 वेतन देय अगस्त 21 से पुरे rajasthan में salary bill auto process लागु हो जायेगा ,जिसमे समस्त अधीनस्थ DDO’s को auto process से गुजरना होगा ,जिसकी सम्पूर्ण process निचे दिया जा रहा है
ट्रेनिंग SUMMARY ऑटो सैलरी प्रोसेस
♣ Deduction (GPF/SI/income ) में चेंज employees की id से एम्प्लॉय द्वारा भिजवाई जायेगी (दिनाक 1 से 10 के बीच) जिसे डीडीओ की paymanager id se approved किया जाना है ।
♣ डीडीओ द्वारा 15 तक कार्यवाही की जानी है
♣ दिनांक 16से 22 तक system auto bill generate krega
♣ 16 से 22 के बीच डीडीओ ऑटो बिल को जांच कर ऑब्जेक्ट कर सकते है।
♣ दिनांक 23 से बिल ऑटोमैटिक ट्रेजटी फॉरवर्ड हो जायेंगे
ऑटो सैलरी प्रोसेस संबंधी सामान्य जानकारी
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
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1. दिनांक 01.07.2021 से ऑटो सैलरी प्रोसेस का ट्रायल जयपुर ग्रामीण ट्रेजरी से शुरू होगा। जून 2021 देय जुलाई 21 के बिल ऑटो प्रोसेस के माध्यम से स्वीकार्य होंगे।
2. 01.08.2021 से सभी जिलों एवं कोषालय में ऑटो बिल प्रोसेस होंगे।
4. सैलरी प्रोसेस एवं संशोधन प्रक्रिया पूर्णतया ओटीपी पर आधारित होगी।
5. ऑटो सैलरी प्रोसेस प्रक्रिया के लागू होने से पूर्व ही एनआईसी एवं डीटीओ द्वारा वर्चुअल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा ताकि ऑटो प्रोसेस में आसानी रहें।
6. सैलरी माह की दिनांक 1 से 15 तारीख तक डीडीओ द्वारा सैलरी डिटेल, मास्टर डाटा, एम्पलाई चयन, अबसेंटी स्टेटमेंट आदि में ओटीपी बेस्ट संशोधन किया जा सकेगा।
7. एसआई, जीपीएफ, एनपीएस, आयकर आदि की जांच एवं सत्यापन एम्पलाई द्वारा प्रतिमाह एक से दस तारीख के बीच किया जा सकेगा जिस पर डीडीओ द्वारा 15 तारीख तक कार्यवाही करनी है।
8. दिनांक 16 से 22 तारीख के दौरान पिछले माह के डाटा के अनुसार सैलेरी बिल ऑटो एलोकेट होंगे एवं ऑटो प्रोसेस बिल ट्रेजरी सिस्टम पर उपलब्ध होंगे। ट्रेजरी में बिल पहुंचने पर आगामी दो कार्य दिवसों में टोकन नंबर जारी होंगे एवं ट्रेजरी ऑफिसर द्वारा बिलों की जांच एवं ऑब्जेक्शन का कार्य भी दो कार्य दिवसों में किया जाएगा।
9. इसके बाद आगे की सम्पूर्ण प्रक्रिया भी आटोमेटिक प्रोसेस होगी।
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
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वेतन बिलों के स्वचालन (Auto Process) के लिए निम्नलिखित निर्देश सभी पर लागू होंगे:
1. डीडीओ/पीडी खाताधारक सटीक मास्टर डेटा के रखरखाव और नियमों के अनुसार वेतन बिल तैयार करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। यदि कोई गलत भुगतान होता है तो अगले माह के वेतन से तत्काल वसूली की जाएगी।
2. किसी भी हालत में डीडीओ/पीडी खाताधारक द्वारा सिस्टम का लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी से साझा नहीं किया जाएगा।
3. वेतन के बिल ई-ट्रेजरी अधिकारी (डीटीए) के नाम से बने एकल सर्वर प्रमाण पत्र के माध्यम से पारित, संसाधित, प्रमाणित / ईसीएस फाइलों को पारित किया जाएगा। डीडीओ / पीडी खाताधारक / सभी ट्रेजरी अधिकारी भुगतान की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
4. कोषागार अधिकारी निर्धारित समय अवधि के भीतर बिलों की जांच और प्रमाणीकरण के लिए उत्तरदायी होंगे ईसीएस फाइलें ट्रेजरी अधिकारियों के सर्वर प्रमाणपत्रों के अनुसार स्वचालित रूप से जनरेट होंगी।
5. डीडीओ/पीडी खाताधारकों के नाम, पदनाम का विवरण सिस्टम के माध्यम से बिलों पर मुद्रित/प्रदर्शित किया जाएगा। डीडीओ का रजिस्ट्रेशन इस उद्देश्य के लिए अनिवार्य है।
6. सभी डीडीओ/पीडी खाताधारक/कोषाधिकारी ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए सिस्टम में सही मोबाइल नंबर दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे
7. आईटी सक्षम प्रणाली पर निर्धारित समय-सीमा सभी हितधारकों के लिए लागू होगी।
8. विभागाध्यक्ष वेतन भुगतान की मासिक स्थिति की समीक्षा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऑटो सैलरी प्रोसेस के माध्यम से सही भुगतान किया गया है और एचओडी इस प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किए गए बिलों के लिए ऑडिट की व्यवस्था भी करेंगे।
9. मार्च देय अप्रेल के वेतन के लिए सिस्टम अगले वित्तीय वर्ष के पहले कार्य दिवस पर बजट की उपलब्धता के अनुसार बिलों को स्वचालित रूप से अग्रेषित करेगा।
10. बाद में, भुगतान स्वचालन प्रक्रियाओं के साथ एकल ट्रेजरी कार्य भी विकसित किए जाएंगे।
प्रमुख बिंदु
♣ PayManager स्वचालित रूप से बिल नंबर आवंटित करेगा। PayManager स्वचालित रूप से वेतन संसाधित करेगा वेतन प्रबंधक डीडीओ को वेतन माह की 15 तारीख तक वेतन विवरण में परिवर्तन करने की सुविधा प्रदान करेगा। 15 तारीख के बाद किए गए सुधार अगले महीने में दिखाई देंगे।
♣ कटौतियों में परिवर्तन के लिए अनुरोध उदा. जीपीएफ / एसवी/आयकर वेतन माह के 10 तारीख तक कर्मचारी लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन लिया जाएगा।
♣ डीडीओ इन अनुरोधों पर वेतन माह की 15 तारीख तक कार्रवाई करेंगे।
♣ वेतन प्रबंधक वेतन महीने की 16 से 22 तारीख के दौरान स्वचालित रूप से वेतन की प्रक्रिया करेगा। इसमें सिंगल सर्वर सर्टिफिकेट के माध्यम से डिजिटल साइन शामिल है।
♣ PayManager बिलों को स्वचालित रूप से ट्रेजरी को अग्रेषित करेगा। डीडीओ को बिल अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।
what About This video
PAYMANAGER AUTO SALARY PROCESS PT : 1
♣ Deduction (GPF/SI/income ) में चेंज employees की id से एम्प्लॉय द्वारा भिजवाई जायेगी (दिनाक 1 से 10 के बीच) जिसे डीडीओ की paymanager id se approved किया जाना है ।
♣ डीडीओ द्वारा 15 तक कार्यवाही की जानी है
♣ दिनांक 16से 22 तक system auto bill generate krega
♣ 16 से 22 के बीच डीडीओ ऑटो बिल को जांच कर ऑब्जेक्ट कर सकते है।
♣ दिनांक 23 से बिल ऑटोमैटिक ट्रेजटी फॉरवर्ड हो जायेंगे
♣ Deduction (GPF/SI/income ) में चेंज employees की id से एम्प्लॉय द्वारा भिजवाई जायेगी (दिनाक 1 से 10 के बीच) जिसे डीडीओ की paymanager id se approved किया जाना है ।
♣ डीडीओ द्वारा 15 तक कार्यवाही की जानी है
♣ दिनांक 16से 22 तक system auto bill generate krega
♣ 16 से 22 के बीच डीडीओ ऑटो बिल को जांच कर ऑब्जेक्ट कर सकते है।
♣ दिनांक 23 से बिल ऑटोमैटिक ट्रेजटी फॉरवर्ड हो जायेंगे
♣ बिल नंबर का आवंटन एवं वेतन बिल तैयार करना Bill no Allocation & Salary Process पे-मैनेजर द्वारा महीने की 16 से 22 तारीख के दौरान स्वत: ही बनाए जाएँगे |
♣ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह प्रक्रिया नहीं की जानी है | (Auto Process by PayManager during 16th to 22nd of the salary month)
Elementor Portfolio
Media Grid
बिल साईन, प्रिंट एवं कोषालय प्रेषण
♣ मैनेजर द्वारा महीने की 16 से 22 तारीख के दौरान स्वत: ही सर्वर सेर्टिफिकेट से डिजिटली साईन किए जाएँगे | आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह प्रक्रिया नहीं की जानी है |
♣ (Auto Process by PayManager during 16th to 22nd of the salary month.) मैनेजर द्वारा महीने की 23 तारीख से स्वत: ही अग्रेषित किए जाएँगे आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह प्रक्रिया नहीं की जानी है |
♣ (Auto Process by PayManager from 23rd of the salary month.)भी कर्मचारी के लिए अन्य वेतन अनुरोध में प्रवेश के बाद, सिस्टम ऑटो प्रक्रिया में उस महीने के बिल नंबर आवंटित करेगा
Image Portfolio
♣ किसी भी कर्मचारी के लिए अन्य वेतन अनुरोध में प्रवेश के बाद, सिस्टम ऑटो प्रक्रिया में उस महीने के बिल नंबर आवंटित करेगा
♣ अन्य वेतन अनुरोध में उपलब्ध विवरण के अनुसार सिस्टम बिल वार वेतन को स्वचालित रूप से संसाधित करेगा |
♣ सिस्टम बिलों को स्वचालित रूप से कोषागार में अग्रेषित करेगा। बिलों पर किसी भी प्रकार के साइन/डिजिटल साइन की आवश्यकता नहीं है
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