SNA IMPORTANT Information (Part – 1) : नमस्कार आदरणीय शिक्षक बंधुआ और संस्था प्रधान साथियों, और हमारे मंत्रालयिक साथियों, यहाँ आपके लिए इस ब्लॉग पोस्ट में सत्र 2023 के लिए के लिए Yojana Sanchalan SNA (Single nodal account) SNA COMPONENT IMPORTANT Information 2023 श्री धनराज बेनिवाल, कनिष्ठ सहायक (राउमावि खेड़ी खींवसी) द्वारा आपके लिए विशेष कंपोनेंट और और उनके खर्च की जानकारी के साथ अन्य अपडेट उपलब्ध करवाए हैं |SNA COMPONENT IMPORTANT Information 2023
इस सुचना संकलन में हमारी टीम ने पूर्ण सावधानी रखी हैं फिर भी त्रुटी संभव हो सकती हैं | अगर आपके पास SNA से समबन्धित या अन्य टोपिक की विशेष जानकारी उपलब्ध हैं तो हमे जरुर भेजें |
SNA COMPONENT IMPORTANT Information 2023 (Part – 1)
Table of Contents
01. एक भारत श्रेष्ठ भारत/500 रूपये
आयोजन – चार्ट एंव पोस्टर प्रतियोगिता
साम्रगी – चार्ट, मार्कर एंव स्केच पेन एंव अन्य स्टेशनरी
SNA COMPONENT IMPORTANT Information 2023
02. साइबर सेफटी/ 500 रूपये
30 नवम्बर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता हैं।
प्रतियोगिता आयोजन – साइबर सुरक्षा से संबंधित पोस्टर, चित्रकला, निबंध, वाद-विवाद, आदि प्रतियोगिता
साम्रगी – नगद प्रोत्साहन या उपहार, साइबर सुरक्षा प्रतिभागिता प्रमाण पत्र
सामग्री – आमंत्रण पत्र, साज-सज्जा, टेन्ट व्यवस्था, साउण्ड सिस्टम, वीडियो/फोटोग्राफी, बैठक व्यवस्था, जलपान, विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार यथा – शील्ड, स्मृति चिह्न, प्रोत्साहन राशि आदि।
कम्पोनेंट – Innovative Activities (Secondary and Sr Secondary)(SAMAGRA SHIKSHA) for Sr. and Sec. School. Project Innovation (Elementary) (SAMAGRA SHIKSHA) for elementary school.
माह – 22 सितम्बर से 24 सितम्बर को किशोरी मेला लगाया गया जिसमें किशोरियों द्वारा स्टॉल एंव मेले का आयोजन किया
गया।
उच्च प्राथमिक श्रेणी एंव माध्यमिक श्रेणी में तीन जोन निम्नानुसार होगें –
(1) उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु किशोरी शैक्षिक – उत्सव
चयनित विद्यार्थी शिक्षक के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर स्टॉल प्रदर्शित करेंगे।
जोन – 1
जोन – 2
जोन – 3
हिन्दी
गणित
सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में
अग्रेजी
विज्ञान
स्वास्थ्य एवं हाईजीन/बाल अधिकार, सुरक्षा एंव अन्य
SNA COMPONENT IMPORTANT Information 2023
(2) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु जीवन की तैयारी समारोह –
जोन – 1
जोन – 2
जोन – 3
हिंदी अंग्रेजी दस्तावेजों पर समझ
गणित विज्ञान स्कॉलरशिप एंव योजनाएं
सामाजिक विज्ञान एंव समसामयिक परिप्रेक्ष्य में करियर की तैयारी/बाल अधिकार, सुरक्षा एंव अन्य
SNA COMPONENT IMPORTANT Information 2023
इन तीनों जोन की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं एंव प्रतियोगिता में विजित जोन को ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता के लिए भेजा जाना होता हैं।
तीनों जोन द्वारा की जाने वाली प्रतियोगिताएं – स्टॉल एंव मेले का आयोजन एंव मेले में चार्ट, चित्रकारी, मॉडल एंव अन्य गतिविधियों का आयोजन ।
साम्रगी – कुल राशि 4500
जिसमें से 2000 रूपये की स्टेशनरी जैसे – चार्ट, पेन्सिल, रबर, स्केच पैन, गता, थर्माकोल शीट, सोप्नर, मार्कर, पेपर एंव अन्य के क्रय में काम लिया जाना हैं।
2500 रूपये स्टॉल लगाने, साज सज्जा एंव मेले एंव उत्सव के आयोजन के लिए आवश्यक साम्रगी हेतु।
6. यूथ एंव इको क्लब (रूपये – 15000 उच्च माध्यमिक, 10000 उच्च प्राथमिक, 5000 प्राथमिक)
उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु – कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 5 सदन/हाउस बनाने होंगे। जिनके नाम पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि रहेंगे। इन सभी सदनों का प्रभारी अधिकारी संस्था प्रधान तथा प्रत्येक सदन के शिक्षक सदन प्रभारी रहेंगे। यदि विद्यालय में पांच ही शिक्षक है तो पांचों को एक एक सदन का प्रभारी बनाया जायेगा।
यदि पांच से कम है तो एक शिक्षक को दो सदनों का प्रभार दिया जायेगा। यदि पांच से अधिक शिक्षक है तो सभी शिक्षकों को अलग अलग सदनों का प्रभारी बनाया जायेगा। जैसे किसी विद्यालय में 10 शिक्षक है तो प्रत्येक सदन के दो दो प्रभारी बनाये जायेंगे। याद रहे कि किसी भी शिक्षक को सदन प्रभारी जरूर बनाया जाये बिना प्रभार नहीं रखा जाये। SNA COMPONENT IMPORTANT Information 2023
प्रत्येक कक्षा से समान संख्या में विद्यार्थी लेकर सदन बनाये जाये। तथा जो विद्यार्थी जिस सदन में शामिल हो जाता है उसे विद्यालय छोड़ने तक उसी सदन का सदस्य रखा जाये।
सभी सदन समान रहेंगे वरिष्ठ एंव कनिष्ठ जैसा या उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को उच्च न मानकर सभी सदन विद्यार्थियों को समान माना जाये।
प्रतियोगिता/गतिविधियां – अपने अपने सदन के नाम के आधार पर भाषण प्रतियोगिता /निबंध प्रतियोगिता /पत्र लेखन प्रतियोगिता/ पोस्टर प्रतियोगिता। जैसे पृथ्वी सदन के सदस्य पृथ्वी पर आधारित पोस्टर या भाषण का लेखन करेंगे।
प्रत्येक सदन के लिए एक एक रजिस्टर अलग अलग संधारित किया जायेगा। तथा आयोजित सभी गतिविधियों का दिनांक वार ब्यौरा लिखा जायेगा। रजिस्टर पर मुख्य पृष्ठ का प्रारूप निम्न प्रकार का होगा –
यूथ एंव इको क्लब राउमावि ————–
सदन/हाउस का नाम – ………………………….
रजिस्टर में सदन के सभी विद्यार्थियों के नाम लिखे जायेंगे एंव आयोजित सभी गतिविधियों का दिनांक वार ब्यौरा लिखा जायेगा।
यूथ क्लब की गतिविधियां – योग, ड्रामा, वाद-विवाद, संगीत, कला, सांस्कृतिक गतिविधियां, रीडिंग गतिविधियां
इको क्लब की गतिविधियां – पर्यावरण के लिए जागरूकता लाने वाले कार्यक्रम, वृक्षारोपण, प्रदर्शनी, पेंटिग, पर्यावरण विज्ञ की वार्तालाप, सभी बच्चों के स्वास्थ्य जांच आदि। प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम, पोषण वाटिका, फलदार वृक्ष लगाना।
साम्रगी – उपरोक्त सभी गतिविधियां के आयोजन के लिए आवश्यक साम्रगी जैसे –
एग्रीकल्चर ट्री गार्ड, हाइट नापने का यंत्र, वजन नापने का यंत्र, गमला, पेड़ एंव पौधे, खाद, पर्यावरण एंव यूथ संबंधी चार्ट एंव प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए स्टेशनरी, हाथ के दस्ताने, पर्यावरण एंव यूथ संबंधी बुक्स, केल्टीवेटर, खुरपी, फावड़ा, या अन्य छोटे कृषि उपकरण ।
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर बनवाना हैं तथा सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाना हैं।
बाल समारोह 14 नवम्बर (200 रूपये) –
14 नवम्बर को बाल दिवस पर विद्यार्थियों के तीन ग्रुप बनाये जाने होते है –
क्र. सं.
विद्यालय का प्रकार
प्रथम समूह
द्वितीय समूह
तृतीया समूह
1
प्राथमिक
कक्षा 1 – 2
कक्षा 3 – 4
कक्षा – 5
2
उच्च प्राथमिक
कक्षा 1 – 3
कक्षा 4 – 5
कक्षा 6 – 8
3
माध्यमिक
कक्षा 1 – 5
कक्षा 6 – 8
कक्षा 9 – 10
4
उच्च माध्यमिक
कक्षा 1 – 5
कक्षा 6 – 8
कक्षा 9 – 12
SNA COMPONENT IMPORTANT Information 2023
बाल समारोह में व्यय –
गतिविधि
प्रथम समूह
द्वितीय समूह
तृतीया समूह
योग
साहित्यिक (प्रथम प्रतियोगिता)
जो प्रथम रहे उसे 20 रूपये नकद पुरस्कार या मोमेटां
जो प्रथम रहे उसे 20 रूपये नकद पुरस्कार या मोमेटां
जो प्रथम रहे उसे 20 रूपये नकद पुरस्कार या मोमेटां
60
खेलकूद (द्वितीय प्रतियोगिता)
जो प्रथम रहे उसे 20 रूपये नकद पुरस्कार या मोमेटां
जो प्रथम रहे उसे 20 रूपये नकद पुरस्कार या मोमेटां
जो प्रथम रहे उसे 20 रूपये नकद पुरस्कार या मोमेटां
60
सांस्कृतिक (तृतीया प्रतियोगिता)
जो प्रथम रहे उसे 20 रूपये नकद पुरस्कार या मोमेटां
जो प्रथम रहे उसे 20 रूपये नकद पुरस्कार या मोमेटां
जो प्रथम रहे उसे 20 रूपये नकद पुरस्कार या मोमेटां
60
पुरस्कार कुल योग
180
व्यवस्था एंव विविध व्यय
20
सर्वयोग
200
SNA COMPONENT IMPORTANT Information 2023
सामुदायिक गतिशीलता/जागृति दिवस (300 रूपये) –
अगस्त, अक्तूबर एंव दिसम्बर में जो एसएमसी/एसएमसी की मीटिंग आयोजित होती है उसके पूर्व या पश्चात सामुदायिक गतिशीलता/ जागृति दिवस का आयोजन किया जाना हैं।
व्यय – 100 रूपये का खर्च विद्यार्थियों को पुरस्कार देने में प्रत्येक जागृति दिवस को किया जायेगा । प्रत्येक जागृति दिवस को ऐसे तीन बच्चों को पुरस्कृत करना होता हैं जिनमें से दो बच्चे अधिकतम नियमित आने के लिए पुरस्कृत किये जाने होते हैं। पुरस्कार की राशि 20 रूपये से कम नहीं होनी चाहिए एंव पुरस्कार विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा क्रय किये जाने चाहिए।
यह सीट ध्यान पूर्वक बनाई गयी है फिर भी Department of school Education & Literacy o f India एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा द्वारा जारी SNA COMPONENT 2023 कम्पोनेंट की मान्य होगा।
एस.एन.ए. पोट्रल पर जारी 306 कम्पोनेंट इस सीट के कालम संख्या 03 एवं 04 में उपलब्ध
Rule
sub rule
NSA HEAD
Sub- HEAD
Remark
1
2
3
4
5
10
1
Support at Pre-Primary Level (Elementary)
Support at Pre-Primary Level (Recurring)
Support to Pre-Primary Level NEW
2
Access & Retention
i
Openin of New/Upgraded school-non Recurring (Elementary)
Penin of new school (NR)
Upgradation of PS to UPS (VI-VIII)
ii
Opening of New/Upgraded schools Recurring (Ele.)
Iii
Opening of New/Upgraded schools Recurring (Secondary)
Recurring Cost Secondary (Previous)
Recurring Cost- Secondary (Previous) (Samagra)
iv
Openinf of New / Upgraded schools Recurring (Hr.secondary)
Recurring COST-Hr. Sec. (1Stream) Previous
V
Adition of Stream in Existing Hr. Secondary Non Recurring
Arts, Commerce. Science
vi
Addition of Stream in Existing Hr. Secondary Recurring
Addtion of stream in Existing Hr.Existing Hr. Sec.(New) (Samagra)
Addtion of stream in Existing Hr.Existing Hr. Sec.(Previous) (Samagra)
3
Foundational Literacy and Numeracy (NIPUN) Bharat)
Foundation literacy and Numeracy (FLN)
Teaching learinig materials for implementation
Teacher resource material /Activity Handbook
4
Netaji subhash chandra bose Awasiya vidyalaya
All activies
5
Infrastructure and Civils Works
i
Surrender/cancellation of civil works
ii
Strengthening of physical infrastructure and establishment of New DIETs(SAMAGRA SHIKSHA)
Additional classroom
boys tiolests
Girls Tooilets (Upto Class VIII)
Drinking Water (Upto Class VIII)
Electrification (Upto Class VIII)
Major Repair
Building Less schools (Primary)
Dilapidated Building (Primary)
Building Less schools (Upper Primary)
Dilapidated Buildingh (Upper Primary)
iii
Strengthening of existing school (secondary)
iv
Strengthening of existing school (Sr. secondary NR)
V
Repairing and Renovations (up to Highest class X OR XII)
Major Repair, Major Repair (Hostels)
6
Trasnport and Escort facility
(i) Transport and Escort Facility (ele.level)
(ii) Transport and Escort Facility (sec.level)
7
RTE Entitlements (Elementary)
A
Free Uniforms
B
Free Texboks
C
Reimbursement of fee against 25% admission under section 12 (1) of RTE Act 2009 ( Entry level)
D
Special Traning for age appropriate admission of out of school children (oosc)
8
Open school system (NIOS/SHOS) for out of school children (OOSC)
Spport to age group 16-19 (up to highest class xii)
9
Community Mobilization (Elementary)
Media& Community Mobilization (elemantary)
10
Training and meeting of smc (elementary)
Traning of SMC
11
Community Mobilization (Secondary)
Media& Community Mobilization (Secondary)
12
Training and meeting of SDMC (SECONDARY)
SDMC TRAINING
13
Support of SCPCR
Support of scpcr (upto Highest Class VII)
14
Quality and innovation interventions
A
CSG (ELEMENTARY)
B
CSG(SECONDARY)
C
LIBRARY GRANT (ELEMENTARY)
D
LIBRARY GRANT (SECONDARY)
E
Sports and Physical Education (Ele)
F
Sports and Physical Education (Sec.)
G
Rashtriya avishkar abhiyan (ele.)
science kit, excursion trip for students within state, mathis kits
Innovative Activities : State Specific Interventions (ele)
Project Innovation (Elementary)(SAMAGRA SHIKSHA)
Teacher Appraisal format (pendics)
Project Innovation (Elementary)(SAMAGRA SHIKSHA)
Ek Bharat shreshth Bharat
Prize distributin cum Annual function Utkrish school
Teacher diary
student diary
online safety and digital learning
gender Audit
Cluster level Mentor developments programme
Open gym and musical instrument
17
Project – Innovative Activities (Secondary and Sr. Secondary)(SAMAGRA SHIKSHA)
yoga olympiad
Ek Bharat shreshth Bharat
Transport voucher for girls
Gyan sankalap portal
Prize distributin cum Annual function Adarsh school
Teacher diary
student diary
PINDICS
online safety and digital learning
gender Audit
Placements Drive
Skill exhibition cum competition
orientatin of district officials
Alumni meet
पूर्व छात्र बैठक
Gyan sankalap portal KRP Training
18
Training for in-service Teachers and head teachers
Training for in-service Teachers and Head Teacher – Integrated Teacher Training(SAMAGRA SHIKSHA)
Nishtha Phase III Training @rs 1000 per teacher ofr procuring pen-drives, printing of modules and high speed data-pack for govt. teachers at secondary level on reimbursement basis and subject of successful
In-service Training (I – VIII)(SAMAGRA SHIKSHA)
19
Academic support through BRC/URC& CRC (Elementary)
BOARD EXAM SEATING ARRANGEMENT BEST PLAN बोर्ड परीक्षा 2023 की सिटिंग अरेंजमेंट हेतुसहायक एक्सेल फाइल
Table of Contents
इस एक्सेल फाइल में कुल 5 प्रकार के रूम की साइज़ के अनुसार सिटिंग प्लान….. है (प्रत्येक शीट पर 18 रुम हेतु अरेंजमेंट्स)
🟢Room Seating Arrangement (plan) for Board & Local Exam
(with 4 × 6 seating arrangement and other sizes)
🟠Unique Seating plan also
A student of the same school will not come in front, behind, left or right.
पहली शीट पर 5 × 4 साइज़ वाले कक्ष हेतु कुल 20 विद्यार्थियों की व्यवस्था।
दूसरी शीट पर 5 × 5 साइज़ के रुम हेतु कुल 25 विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था।
तीसरी शीट पर 5 ×4 साइज़ के कक्ष हेतु कुल 20 परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था ….।
(उपरोक्त तीनो शीट्स तो आॕटो जनरेट हैं, लेकिन विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या अनुपात कम ज्यादा होने के कारण अंतिम कक्षा कक्षों में सिटिंग प्लान में एरर आने पर आप पासवर्ड से शीट अनलाक करके मैन्युअल कर सकते हैं।)
चौथी शीट में बड़े कक्षा कक्ष जिसमें 5 × 6 के हिसाब से 30 विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था सेट की है। इसमें आप मैन्युअल डाटा भर सकते हैं। कक्ष के प्रथम राॕ की प्रथम सेल में रोल नंबर भरना है, रेस्ट आफ सेल्स फिल होती जायेगी।
पांचवीं सीट में बड़े हाल के हिसाब से 5 × 8 की व्यवस्था, जिसमें 40 विद्यार्थियों का सिटिंग अरेंजमेंट है। जहां पर दो वीक्षक डियुटी देते हैं। BOARD EXAM SEATING ARRANGEMENT PLAN BEST -Dt.-11-03-2023-SHALASUGAM.COM By-Heera-Lal-Jat
यह सभी शीट्स Consolidate sheet व school profile sheet से अटैच है। आप जैसे ही कंसोलिडेटेड शीट पर स्कूल और उनके रोल नंबर फिल करेंगे, तो यह लगभग 90% सिटिंग प्लान अपने आप स्वत: हो जायेगा। NSO रोल नंबर को नीचे नियत जगह पर लिखने पर स्वत: अगला रोल नंबर ले लेगा। कुछ आप स्वयं मैन्युअल कर लेंगे।
NOTE : यह सभी EXCEL फ़ाइल बड़ी साइज की हैं, अत: डाउनलोड लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ समय इन्तजार करें| जैसे ही डाउनलोड होगी स्वत ओपन होगी या अपने मोबाइल डेस्कटॉप के डाउनलोड फोल्डर को देखें |
BOARD EXAM SEATING ARRANGEMENT BEST PLAN बोर्ड परीक्षा 2023 की सिटिंग अरेंजमेंट हेतु सहायक एक्सेल फाइल
बोर्ड परीक्षा हेतु बैठक व्यवस्था का BOARD EXAM SEATING ARRANGEMENT BESTPLAN
BOARD EXAM SEATING ARRANGEMENT BESTPLAN डाउनलोड करने के लिए नीचे बटन पर क्लिक कीजिए Click to Download
NOTE : यह एक्सल सोफ्टवेयर प्रोग्राम दिनांक 13/ 03 / 2023 को यहाँ पुनः अपडेट किया हैं | जब भी आप सोफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो एक बार वेबसाईट लिंक को रिफ्रेश कर लेवे और अपना डाउनलोड POPUP को ALLOW रखें |
बोर्ड परीक्षा हेतु बैठक व्यवस्था का BOARD EXAM SEATING ARRANGEMENT BESTPLAN UNIQUE PROGRAM
NOTE : यह एक्सल सोफ्टवेयर प्रोग्राम दिनांक 13/ 03 / 2023 को यहाँ पुनः अपडेट किया हैं | जब भी आप सोफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो एक बार वेबसाईट लिंक को रिफ्रेश कर लेवे और अपना डाउनलोड POPUP को ALLOW रखें |
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Unique Room seating plan : (एक ही स्कूल के विद्यार्थी आगे पीछे या दाये बांये नहीं आयेंगे)
BOARD EXAM SEATING ARRANGEMENT PLAN BY UMMED TARAD बोर्ड परीक्षा 2023 की सिटिंग अरेंजमेंट हेतुसहायक एक्सेल फाइल
Table of Contents
इस एक्सेल फाइल में कुल 5 प्रकार के रूम की साइज़ के अनुसार सिटिंग प्लान….. है (प्रत्येक शीट पर 18 रुम हेतु अरेंजमेंट्स)
पहली शीट पर 5 × 4 साइज़ वाले कक्ष हेतु कुल 20 विद्यार्थियों की व्यवस्था।
दूसरी शीट पर 5 × 5 साइज़ के रुम हेतु कुल 25 विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था।
तीसरी शीट पर 5 ×4 साइज़ के कक्ष हेतु कुल 20 परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था ….।
(उपरोक्त तीनो शीट्स तो आॕटो जनरेट हैं, लेकिन विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या अनुपात कम ज्यादा होने के कारण अंतिम कक्षा कक्षों में सिटिंग प्लान में एरर आने पर आप पासवर्ड से शीट अनलाक करके मैन्युअल कर सकते हैं।)
चौथी शीट में बड़े कक्षा कक्ष जिसमें 5 × 6 के हिसाब से 30 विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था सेट की है। इसमें आप मैन्युअल डाटा भर सकते हैं। कक्ष के प्रथम राॕ की प्रथम सेल में रोल नंबर भरना है, रेस्ट आफ सेल्स फिल होती जायेगी।
पांचवीं सीट में बड़े हाल के हिसाब से 5 × 8 की व्यवस्था, जिसमें 40 विद्यार्थियों का सिटिंग अरेंजमेंट है। जहां पर दो वीक्षक डियुटी देते हैं। BOARD EXAM SEATING ARRANGEMENT PLAN BY UMMED TARAD
यह सभी शीट्स Consolidate sheet व school profile sheet से अटैच है। आप जैसे ही कंसोलिडेटेड शीट पर स्कूल और उनके रोल नंबर फिल करेंगे, तो यह लगभग 90% सिटिंग प्लान अपने आप स्वत: हो जायेगा। NSO रोल नंबर को नीचे नियत जगह पर लिखने पर स्वत: अगला रोल नंबर ले लेगा। कुछ आप स्वयं मैन्युअल कर लेंगे।
NOTE : यह BOARD EXAM SEATING ARRANGEMENT PLAN BY UMMED TARAD फ़ाइल बड़ी साइज की हैं, अत: डाउनलोड लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ समय इन्तजार करें| जैसे ही डाउनलोड होगी स्वत ओपन होगी या अपने मोबाइल डेस्कटॉप के डाउनलोड फोल्डर को देखें |
BOARD EXAM SEATING ARRANGEMENT PLAN BY UMMED TARAD
बोर्ड परीक्षा हेतु बैठक व्यवस्था का BOARD EXAM SEATING ARRANGEMENT PLAN BY UMMED TARAD
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माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 हेतु परेक्षा केंदों पर परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था हेतु आवश्यक संपूर्ण प्रपत्र सहित बैठक तालिकाएं। पूर्णतया अनलॉक प्रोग्राम आवश्यक हिंदी फोंट Devlys 010
Rajasthan Travelling Allowance Rules TA Rules in Rajasthan : The Government of Rajasthan pays all its officers and employees for the expenditure incurred on the state work. Rajasthan Traveling Allowance Rules have been made by the government to regularize this payment.
In this page, we will take details of Rajasthan Traveling Allowance Rules (Ta Rules), Ta Rates etc.
Rajasthan Travelling Allowance Rules राजस्थान यात्रा भत्ता नियम राजस्थान में टीए नियम राजस्थान सरकार अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राजकीय कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान करती है। इस भुगतान को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा राजस्थान यात्रा भत्ता नियम बनाए गए हैं। इस पेज में हम राजस्थान यात्रा भत्ता नियम (टीए नियम), टा रेट आदि का विवरण लेंगे।
Table of Contents
Rajasthan Travelling Allowance Rules में भुगतान की शर्तें :
Rajasthan Travelling Allowance Rules Condition :
T.A. for absence not exceeding 6 hours in NIL
T.A. for exceeding 6 hours but not excedding 12 hours is 70%
TA FOR EXCEDDING 12 HOURS IS 100%
Rajasthan Travelling Allowance Rules TA Rules in Rajasthan, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता नियम
भारत में सभी राज्यों की राजधानी दिल्ली सहित टेक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, स्कूटर, बस, रेल, मैट्रो ट्रेन के किराये के लिए वास्तव में संदत्त प्रभार ।
दैनिक यात्रा मुख्यालय से 6 घंटे अनुपस्थिति के लिए शून्य, 6 से 12 घंटे के लिए 50 प्रतिशत तथा 12 घंटे से अधिक के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता देय होगा।
किसी रेल में ए.सी. थ्री टायर नहीं होने पर ख श्रेणी के कर्मचारी ए.सी. टू टायर में यात्रा कर सकेंगे।
वायुयान में 95000/- रू. या अधिक प्रतिमाह वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी अधिकारी तथा एडवोकेट जनरल अधिकृत हैं। 225000/ रू. या अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी एक्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत हैं।
भारत में दिल्ली सहित सभी राज्यों की राजधानी (जयपुर को छोड़कर) और वायु सेवा से जुड़े स्थानों में कार्यालय/ निवास स्थान से हवाई अड्डा रेल्वे स्टेशन बस स्टेण्ड्र तक तथा वापस लौटने हेतु संदत्त वास्तविक किराया मील भत्ते के रूप में देय होगा। (प. 6(7) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं प. 6 (3) वित्त/नियम/ 2012 पार्ट दिनांक 6.12.2017 )
Rajasthan Travelling Allowance Rules TA Rules in Rajasthan, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता नियम के महत्वपूर्ण प्रावधान
1. दिन से आशय : कलैन्डर दिन जो आधी रात से शुरू और समाप्त होता है किन्तु मुख्यालय से ऐसी अनुपस्थिति जो 24 घण्टे से अधिक न हो, सभी प्रयोजनों के लिये एक दिन गिनी जायेगी चाहे अनुपस्थिति का प्रारम्भ या अन्त किसी समय हो।
2. परिवार से आशय : सरकारी कर्मचारी की पत्नी / पति जैसी भी स्थिति हो वैध एवं सौतेली संतान, मान्यता प्राप्त दत्तक सन्तान जिसमें विधवा पुत्री भी शामिल है, जो उसके साथ रहते हो और उस पर पूर्णतया आश्रित हो।
स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के प्रयोजनार्थ परिवार शब्द में माता पिता, बहिनें व अवयस्क भाई जो उसके साथ रहते हो तथा उस पर पूर्ण आश्रित हो। टिप्पणी: पूर्णतया आश्रित वह है, जिसकी सभी श्रोतों से आय 2000/- प्रतिमाह से अधिक न हो तथा जो सरकारी कर्मचारी के साथ निवास करते हो।
नोट: (1) सरकारी कर्मचारी की रोजगारयुक्त सन्तान, किसी भी उम्र की विवाहित सन्तान आश्रित नहीं माने जायेंगे। (2) 1 जून, 2002 या इसके पश्चात यदि किसी सरकारी कर्मचारी को दो से अधिक सन्तान होती है तो उन्हें केवल दो सन्तान के लिए ही स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता देय होगा।
3. दैनिक भत्ते की अनुज्ञेयता के लिये शर्तें:
(1) ड्यूटी पर मुख्यालय से अनुपस्थिति के दौरान की अवधि के सिवाय दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। (2) दैनिक भत्ता मुख्यालय छोड़ने से प्रारम्भ तथा मुख्यालय वापस लौटने से अनुपस्थिति के लिये देय होगा। इसे निम्नानुसार नियमित किया जायेगा :- प्रत्येक कलैन्डर दिन के लिये दैनिक भत्ता मध्य रात्रि को प्रारम्भ और समाप्त होने की मुख्यालय से अनुपस्थिति के लिए स्वीकार किया जायेगा। मुख्यालय से 24 घण्टे से कम अनुपस्थिति के लिए दैनिक भत्ता निम्नांकित दरो के अनुरूप देय होगा :
(i)
6 घंटे अनुपस्थिति होने पर
शून्य
(ii)
6 घंटे से अधिक किन्तु 12 घंटे तक
50%
(iii)
12 घंटे से अधिक होने पर
पूर्ण
Rajasthan Travelling Allowance Rules
Rajasthan Travelling Allowance Rules TA Rules in Rajasthan, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता नियम
(3) किसी विशिष्ट स्थान पर लगातार विराम के लिये 30 दिन की अवधि तक दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा। यदि विराम 30 दिन से अधिक परन्तु 60 दिन तक के लिये जारी रहता है तो सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग मंजूरी देने हेतु सक्षम होगा। परन्तु 60 दिन से 180 दिन तक की अवधि के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी। 180 दिन से अधिक के लिये विराम भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।
(4) प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता – जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया हो और राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8) (ख)(i) के अधीन उसे कर्त्तव्य पर माना गया हो तो यह प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए क्षतिपूर्ति भत्ते का निम्नांकित दरों के अनुसार हकदार होगा :
Rajasthan Travelling Allowance Rules TA Rules in Rajasthan, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता नियम
(5) यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा विराम करते समय निःशुल्क भोजन एवं निवास का उपभोग किया जाता है तो दैनिक भत्ते की दर उस स्थान के लिये निश्चित दर की 25% होगी। (6) किसी यात्रा में एक से अधिक स्थानों पर भ्रमण किया जाता है तो दैनिक भत्ते की दर उस स्थान की जहाँ सबसे अधिक हो, लागू मानी जायेगी।
4. दौरे पर यात्रा के लिये Rajasthan Travelling Allowance Rulesयात्रा भत्ता
(1) यह भत्ता तभी देय होगा जबकि गन्तव्य स्थान मुख्यालय की नगरपालिका सीमा से बाहर हो तथा ड्यूटी स्थान से 15 कि.मी. से अधिक दूर हो। (2) प्रत्येक राज्य कर्मचारी जो ड्यूटी पर यात्रा करता है वह वोल्वो/ए.सी बस / डिलक्स/सेमी डिलक्स या अन्य उच्च श्रेणी की बस से यदि यात्रा करता है तो बस का टिकट या उसकी फोटो कापी यात्रा बिल के साथ संलग्न करेगा। रेल से यात्रा करने पर द्वितीय श्रेणी नान ए.सी. को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के टिकट/ जमा की रसीद प्राप्त होने पर मूल या फोटो कापी यात्रा बिल के साथ संलग्न करेगा। (3) यदि यात्रा अपरिहार्य कारणों से या शासकीय कारणों से रद्द करनी पड़ी तो रद्दकरण फीस प्रतिपूरक की जा सकती है। (4) वायुयान से यात्रा के लिये अधिकृत एजेन्सी से भी टिकट प्राप्त किया जा सकता है परन्तु एजेन्सी के द्वारा टैरिफ के अतिरिक्त लिये जाने वाले सुविधा शुल्क / सेवा शुल्क का पुनर्भरण नहीं होगा। (5) राज्य कर्मचारी को डाक देने या पत्राचार के उद्देश्य से दौरे पर नहीं भेजा जाय इस प्रकार के उद्देश्य के लिये यात्रा भत्ता देय नहीं होग। कर्मचारी को दौरे पर भेजे जाने के उद्देश्य यात्रा बिल में अंकित किया जायेगा एवं नियंत्रण अधिकारी इसे प्रमाणित करेगा ।
5. स्वयं के वाहन से यात्रा
(1) रेल या नियमित रूप बस सेवा से जुड़े हुए स्थानों को जो मुख्यालय से 25 कि.मी. से अधिक दूरी पर हो, एक राज्य कर्मचारी अपनी मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड आदि से यात्रा नहीं करेगा। अपना निजी स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड आदि से सड़क यात्रा येनकेन एक राज्य कर्मचारी कर सकता है जो मुख्यालय से 50 कि.मी. से अधिक दूर नहीं हो तथा वे स्थान मुख्यालय से रेल या नियमित बस सेवा से जुड़े हुए न हो। (2) यदि राज्य कर्मचारी स्वयं की मोटर कार से राजकीय यात्रा करता है, उसे टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर टोल टैक्स प्रभार अनुज्ञेय होगा। (3) यदि पति/पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, दोनों में से किसी को भी स्वयं की मोटर कार हो तो इन नियमों के उद्देश्य से यात्रा स्वयं की कार से मानी जावेगी। (4) स्वयं की मोटर कार से यात्रा करने पर मील भत्ता रेल मील भत्ते की सीमा में ही अनुज्ञेय होगा। (5) नियंत्रण अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही स्वयं की मोटर कार से यात्रा की जायगी। (6) स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर मील भत्ते की विशेष दरें ‘क’ व ‘ख’ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों के लिए-
(i) सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं की कार से यात्रा करने पर
9.00 रु. प्रति किमी.
(ii) सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं के स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड़ आदि से यात्री करने पर
3.00 प्रति किमी.
(iii) किसी अन्य प्रकार के वाहन जैसे रिक्शा, तांगा, मोटर रिक्शा इत्यादि द्वारा यात्रा
6.00 रु. प्रति किमी.
Rajasthan Travelling Allowance Rules
Rajasthan Travelling Allowance Rules TA Rules in Rajasthan
Rajasthan Travelling Allowance Rules TA Rules in Rajasthan, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता नियम
‘ग’, ‘घ’ व ‘ङ’ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों के लिये किमी.
(i) सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं की 3.00 रु. प्रति स्कूटर मोटर साईकिल, मोपेड़ से यात्रा करने पर
3.00 प्रति किमी.
(ii) ई-रिक्शा. ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर
6.00 रु. प्रति किमी.
(iii) साईकिल या पैदल यात्रा करने पर
2.00 रु. प्रति किमी.
Rajasthan Travelling Allowance Rules
6. राजकीय वाहन से यात्रा यात्रा के लिये राजकीय वाहन का उपयोग करने पर यात्रा मील भत्ता देय नहीं होगा केवल दैनिक भत्ता ही देय होगा। अनुपस्थिति सरकारी मुख्यालय छोड़ने से प्रारम्भ तथा मुख्यालय वापस लौटने पर समाप्त होगी तथा उसी अनुसार दैनिक भत्ते की गणना की जाएगी।
7. मील भत्ते की गणना के सिद्धान्त मील भत्ते की संगणना हेतु स्थानों के बीच की गई उस यात्रा को ही माना जायेगा जो सबसे कम दूरी मार्ग के द्वारा या सबसे सस्ते मार्ग द्वारा की गई हो।
8. स्थानान्तरण पर Rajasthan Travelling Allowance Rules जब स्थानान्तरण स्वयं प्रार्थना पर होकर लोक हित किया गया हो। यदि स्थानान्तरण 30 दिन कम अवधि के लिये किया गया हो कर्मचारी स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता देय होकर दौरे का यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण आदेश लोक हित अंकित होने पर यात्रा भत्ता व कार्यग्रहण काल देय होगा।
स्थानान्तरण पर सरकारी कर्मचारी को रेल/बस का स्वयं के दो भाड़े तथा उसके साथ यात्रा करने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक तथा प्रत्येक बच्चे के लिये आधा अतिरिक्त भाड़ा जिसके लिये पूर्ण या आधा भाड़ा वास्तव में चुकाया गया है। निजी सामान के परिवहन के लिये निर्धारित लगेज चार्जेज की सीमा तक रेलवे रसीद या सड़क परिवहन कम्पनी के स्वामी द्वारा दी गयी नकद की रसीद पेश करने के अध्यधीन होगी तथा स्थानान्तरण अनुदान निर्धारित दर से एक मुश्त मिलेगा।
परन्तु यदि राज्य कर्मचारी स्थानान्तरण पर हवाई जहाज / राजधानी एक्सप्रेस / शताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा करता है तो स्वयं का एक भाड़ा ही देय होगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी मोटर कार, स्कूटर, मोपेड़ या मोटर साईकिल को स्थानान्तरण पर वाहन की ही यंत्र शक्ति से ले जाता है तो मोटर कार के लिए 9.00 रु. प्रति कि.मी. एवं मोटर साईकिल आदि के लिए 3.00 रु. प्रति कि.मी. की दर से दोनों स्थानों के बीच सामान्य मार्ग की दूरी के लिए भत्ता अनुज्ञेय है।
9. पे-मैट्रिक्स का लेवल 19 या इससे अधिक की पे लेवल में वेतन आहरण करने वाले अधिकारी स्वयं अपने यात्रा भत्ते दावे पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत है।यदि प्रशिक्षण के बाद परिवीक्षाधीन कर्मचारी को प्रशिक्षण स्थान के बजाय अन्य स्थान पर नियुक्त किया जाता है तो स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।
10. किसी निलम्बित सरकारी कर्मचारी को जिसके विरुद्ध जांच में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। अपने जांच स्थान तक उस स्थान जहाँ उसको निलम्बन दौरान निवास करने की अनुमति दी गयी है। दोनों जो भी हो, जाँच के स्थान तक दौरे पर यात्रा की भाँति यात्रा भत्ता किया जायेगा।
11. सेवानिवृति पर यात्रा भत्ता -सरकारी कर्मचारी तथा राज्य को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर अपने कर्त्तव्य स्थल से गृह नगर जाने के यात्रा के लिये रेल /सड़क यात्रा के लिए स्वयं तथा परिवार के सदस्यों का उस श्रेणी का वास्तविक भाड़ा देय होगा, जिसके लिए कर्मचारी हकदार हो, परन्तु कोई भी आनुषांगिक व्यय देय नहीं होंगे। निजी सामान के परिवहन का वास्तविक खर्चा कर्मचारी के स्थानान्तरण अनुज्ञेय मान के अनुसार देय होगा।
12. स्वयं की गाड़ी या प्राइवेट गाड़ी से यात्राओं के लिये वही देंय होगा जो रेल/सड़क की गई यात्राओं के लिये देय होता है।
13. सेवानिवृत्त कर्मचारी को विभागीय जाँच / न्यायिक प्रकरणों में उपस्थित होने पर सेवानिवृत्त समय स्तर के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा। विभागीय जांच प्रकरणों में भत्ता बिल का भुगतान अनुशासनिक अधिकारी के कार्यालय से उपस्थिति प्रमाण-पत्र आधार पर तथा न्यायिक प्रकरणों में सेवानिवृत्त वाले विभाग द्वारा यात्रा भत्ता बिल का भुगतान न्यायालय के उपस्थित प्रमाण-पत्र तथा न्यायालय द्वारा यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं दिया है का प्रमाणपत्र (Non Payment of TA) प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा।
यदि अ व ब श्रेणी के सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी अपनी स्वयं की कार या टैक्सी से यात्रा करते है तो उन्हें परिशिष्ठ II के नियम 8 (1) में वर्णित विशेष दरों से भुगतान किया जायेगा। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी को न्यायिक प्रकरणों में उपस्थित होने पर राज्य कर्मचारियों की भांति स्थानीय लघु यात्रा देय होगी। Rajasthan Travelling Allowance Rules
14. खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने पर देय किराया एवं विराम भत्ता-
(1) राज्य कर्मचारियों द्वारा खेलकूद गतिविधियों/कोचिंग/पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने पर निम्नानुसार विराम भत्ता देय होगा :(आ.दि. 06.02.2018 )
(i) राजस्थान में
250/-रु. प्रतिदिन
(ii) राजस्थान से बाहर
350/-रु. प्रतिदिन
यात्रा भत्ता नियम (TA Rules)
(2) राज्य कर्मचारी द्वारा खेल गतिविधियों में भाग लेने हेतु रेल से नहीं जुड़े स्थानों पर बस/टेक्सी से यात्रा करने पर राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस बसों का निर्धारित किराया देय होगा।
15. दौरे पर की गई यात्रा हेतु अग्रिम- स्थाई या अस्थाई राज्य कर्मचारी को यात्रा भत्ता राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत अधिकतम 30 दिवस की अवधि के लिये अग्रिम दिया जा सकता है। यात्रा भत्ता व्यय में दोनों तरफ की यात्रा के लिये सड़क मील भत्ता, दैनिक भत्ता, किराया एवं आनुषांगिक व्यय सम्मिलित हैं।
16. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी – इन नियमों के तहत कार्यालयाध्यक्ष को पूर्ण शक्ति है। यात्रा के पूर्ण होने के बाद कार्यालय में उपस्थित होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर अग्रिम का समायोजन किया जायेगा।
17स्थानान्तरण पर अग्रिम – एक राज्य कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर वेतन एवं यात्रा भत्ता अग्रिम रूप से स्वीकृत किये जा सकते हैं। वेतन अग्रिम एक माह के वेतन के बराबर तथा यात्रा भत्ता अग्रिम जैसा कि स्थानान्तरण पर मिलता है, जिसमें स्वयं तथा परिवार के किराये, व्यक्तिगत सामान का भाड़ा आदि देय है। स्थानान्तरण पर अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति कार्यालयाध्यक्ष को है। किसी कर्मचारी के पद की निरन्तरता की स्वीकृति या नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति के अभाव में वेतन नहीं मिल पाने पर भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। स्वयं की प्रार्थना या 120 दिवस की अधिकतम अवधि हेतु अस्थाई स्थानान्तरण होने पर अग्रिम देय नहीं है। परिवार के सदस्यों द्वारा स्थानान्तरण के 6 माह के भीतर यात्रा करने पर यात्रा अग्रिम परिवार हेतु देय नहीं होगा। वेतन अग्रिम की वसूली 3 मासिक किश्तों में होगी तथा यात्रा भत्ता अग्रिम की वसूली स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बिल से होगी। निलम्बित कर्मचारी से वेतन के अग्रिम की वसूली ऐसी दर से की जाएगी जो विभागाध्यक्ष निश्चित करना उचित समझें।
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