BSER EXAM RELATED FORMATS RULES ORDERS

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BSER EXAM RELATED FORMATS RULES ORDERS : बोर्ड परीक्षाओं (RBSE) के सभी नियम प्रपत्र आर्डर सभी यहाँ पर एक ही मंच से देखिये, सीखिए और शेयर कीजिए। See all the BSER EXAM RELATED LATEST FORMATS RULES ORDERS of board examinations from here on one platform, learn and share.

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अलमारी बन्द करने व खोलने हेतु प्रपत्रClick Here
उत्तर-पुस्तिका जारी करने हेतु प्रपत्रClick Here
परीक्षा कक्ष से बाहर जाने वाले परीक्षार्थी की सूचना हेतु प्रपत्रClick Here
परीक्षा केंद्र के वीक्षण व फुटकर व्यय बिल ऑनलाइन Fill करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशClick Here
परीक्षा केंद्र के वीक्षण व फुटकर व्यय बिल से सम्बन्धित केंद्राधीक्षको के लिए निर्देशClick Here
पूरक उत्तर-पुस्तिका जारी करने हेतु प्रपत्रClick Here
बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी हेतु वीक्षक उपस्थिति प्रमाण-पत्रClick Here
BSER EXAM RELATED LATEST FORMATS RULES ORDERS

यहां नए परीक्षा केंद्र से संबंधित फॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप अपनी आवश्यकता (आवश्यकता) के अनुसार प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें स्कूल का नाम लिखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी सहायता के लिए सभी फॉर्म यहां हैं। अगर आपको कोई और फॉर्म चाहिए तो कमेंट करें।

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प्रवेश पत्र नहीं लाने वाले परीक्षार्थियो की सूचनाClick HereClick HereClick Here
उत्तरपुस्तिका वितरण प्रपत्रClick HereClick HereClick Here
उपस्थित्ति पत्रकClick HereClick HereClick Here
निकट संबंधी की घोषणाClick HereClick HereClick Here
समेकित अनुपस्थिति विवरणClick HereClick HereClick Here
आंतरिक उड़न दस्ता नियुक्ति प्रपत्रClick HereClick HereClick Here
वीक्षक कार्य चार्टClick HereClick HereClick Here
वीडियो ग्राफर पहचान पत्र प्रारूपClick HereClick HereClick Here
BSER EXAM RELATED LATEST FORMATS RULES ORDERS

USEFUL REGISTER FORMATS :

यहां आपको सभी फॉर्म एक्सेल, वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यदि कोई अन्य आवश्यक फॉर्म शेष है। तो आप कमेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको फॉर्म प्रदान किया जाएगा। यहां दिए गए सभी फॉर्म आपकी मदद के लिए हैं।

DescriptionDownload
Word Format
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बैठक व्यवस्थाClick HereClick Here
कॉपी एवं पेपर वितरण प्रपत्रClick HereClick Here
विजिटर बुकClick HereClick Here
वीक्षक अनुमान पत्रकClick HereClick Here
वीक्षक ड्यूटी चार्टClick HereClick Here
बंडल पैक करने का प्रपत्रClick HereClick Here
खपत पत्रकClick HereClick Here
अलमारी खोलने का रजिस्टर पत्रकClick HereClick Here
वर्ण मोहर विवरण पत्रकClick HereClick Here
पेपर खोलने का पत्रकClick HereClick Here
पंजीकृत विद्यालयों का पत्रकClick HereClick Here
BSER EXAM RELATED LATEST FORMATS RULES ORDERS
BOARD EXAM SEATING ARRANGEMENT PLAN BY UMMED TARAD

Publication

Proforma Bookseller Registration

Text Books Demand Proforma for Book Sellers


Examination

Recognition

  1. Form for getting provisional recognition for Govt. Secondary Schools
  2. Form for getting provisional recognition for Non Govt. Secondary Schools
  3. Form for getting provisional recognition for Govt. Sr. Secondary Schools
  4. Form for getting provisional recognition for Non Govt. Sr. Secondary Schools
  5. Form for getting permanent recognition for all Schools
बोर्ड परीक्षाओं (RBSE) के सभी नियम, प्रपत्र, आर्डर सभी यहाँ पर एक ही मंच से देखिये, सीखिए और शेयर कीजिए। See all the BSER EXAM RELATED LATEST FORMATS RULES ORDERS  of board examinations from here on one platform, learn and share.
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  1. 1 नवीन चैक जारी करने हेतु Indemnity Bond
  2. उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोप्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र
  3. 4 Anudeshika-2011
  4. 5 Anudeshika-2012
  5. 6 Anudeshika-2013
  6. 7 Anudeshika-2015
  7. 8 Anudeshika-2016
  8. 9 Anudeshika-2020
  9. Hindi Font : MFDEV010.TTF
  10. Adobe Acrobat Reader
  11. 15 विडियोग्राफी कराने के सम्‍बन्‍ध में विभिन्‍न प्रपत्र
  12. Order-Related-to-Payment-of-CS-OR-Acs-and-Micro-Observers-from-Exam-2020-Onwards
  13. Practical Examiner Bill Proforma (प्रपत्र – 1)
  14. केन्द्र बिल डाउनलोड आवश्यक फॉर्म व प्रपत्र

वर्ष 2023 की विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन पत्र मय निर्देश तथा विभिन्न प्रपत्र

Examination परीक्षाRegular नियमितPrivate स्वयंपाठी
आवेदन पत्र मय निर्देशप्रपत्रआवेदन पत्र मय निर्देशप्रपत्र
सेकंडरी कक्षा / व्यावसायिक शिक्षाFORMप्रपत्र-33FORMप्रपत्र-34
सीनियर सेकंडरी कक्षा / व्यावसायिक शिक्षाFORMप्रपत्र-125FORMप्रपत्र-127
प्रवेशिका कक्षाFORMप्रपत्र-128FORM
उपाध्याय कक्षाFORMFORM

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प्रोबेशन काल में कर्मचारी के लिए सेवा नियम : तनख्वा, अवकाश और शर्ते

प्रोबेशन काल में कर्मचारी के लिए सेवा नियम : तनख्वा, अवकाश और शर्ते

Probation Period Salary leave Rules / प्रोबेशन काल में कर्मचारी के लिए सेवा नियम : तनख्वा, अवकाश और शर्ते (Probation Period Salary leave Rules) : नियम 122 के अनुसार एक परिवीक्षाधीन कर्मचारी को उस पर प्रभावी सेवा नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह परिवीक्षाधीन होने के अतिरिक्त अन्यथा रूप से किसी स्थायी पद को धारण करता है। यदि किसी कारण से परीवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव है तो उसे किसी भी प्रकार का स्वीकृत अवकाश उस तारीख से आगे नहीं दिया जाना चाहिये जिस तक उसके पूर्व में स्वीकृत या बढाये गये परीवीक्षा काल का समय समाप्त होता हैं।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)वित्त(नियम)/06 पार्ट-I दिनांक 22 मई 2009 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम  के नियम 121क(i) के अनुसार परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षाक् काल के दौरान कोई अवकाश अर्जित नहीं करेगा। असाधारण अवकाश की स्वीकृति के लिये उसको अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति के समान समझा जाएगा।राज्य सरकार ने यह तय किया कि का प्रशिक्षण की सम्पर्ण अवधि के दौरान परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नियुक्तिकर्ता प प्राधिकारी 3 माह तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सकेगा| 

इससे परे वित्त विभाग की सहमति से अपवाद स्वरूप यदि अवकाश मंजूर किया जाता है तो परीवीक्षा काल उतने दिन बढ़ाया जावेगा जितने दिन यह अवकाश बढ़ाया गया है। मगर परिवीक्षा काल अधिकतम 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकेगा।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परीवीक्षा प्रशिक्षण की बढ़ी हुई अवधि सफलतापूर्वक पूरी” करने पर ही पद के चालू पे बैण्ड व ग्रेड पे में वेतन दिया जावेगा।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)वित्त(नियम)/06 पार्ट-I दिनांक 11 जून 2014 द्वारा परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के असाधारण अवकाश के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु शक्तियां निम्नानुसार प्रत्यायोजित की गयी है:

क्र.संख्याअसाधारण अवकाश अवधिअवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम
13 माह तक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी 
23 माह से अधिक किन्तु 1 वर्ष से अधिक नहीं प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी 
3आपवादिक और अरिहार्य परिस्थितियों में 1 वर्ष की  अवधि से अधिक समय का असाधारण अवकाश कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी
Probation Period Salary leave Rules

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)वित्त(नियम)/06 पार्ट-I दिनांक 7 अगस्त 2014 द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जून 2014 के आंशिक संशोधन में 3 माह (90 दिन) की अवधि को घटाकर 1 माह कर दिया गया है। अब 1 माह से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक उपयुक्त असाधारण अवकाश की अवधि परीवीक्षाकाल 1 माह से अधिक उपयुक्त असाधारण अवकाश की अवधि तक बढ़ाया जायेगा।

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परिवीक्षाधीन (Probationers) को अवकाशः वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)एफडी/रूल्स/2011 दिनांक 15 फरवरी 2012 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में नियम 122-A को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:

Probation Period Salary leave Rules

प्रोबेशन काल में कर्मचारी के लिए सेवा नियम : तनख्वा, अवकाश और शर्ते (Probation Period Salary leave Rules)
प्रोबेशन काल में कर्मचारी के लिए सेवा नियम : तनख्वा, अवकाश और शर्ते (Probation Period Salary leave Rules)

Probation Period Salary leave Rule : दो वर्ष के प्रोबेशन काल मे निम्न अवकाश मिलते है जिनकी सामान्य जानकारी बताई जा रही है विस्तृत जानकारी हेतु RSR को देखे।

(1) आकस्मिक अवकाश (CL) :- 7 वे वेतनमान की मूल अधिसूचना 30/10/17  के अनुसार एक वर्ष में 15 CL देने का प्रावधान है। अपूर्ण वर्ष अवधि में महीने की 1.25 CL के हिसाब से गणना कर CL अर्जित होगी।

*अवकाशकालीन कार्मिको के CL की गणना एक जुलाई से तीस जून तक की जाती है एवं अन्य कर्मचारियों के CL की गणना केलेंडर वर्ष के अनुसार 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की जाती है।*

(2) प्रसूति अवकाश :- सेवा नियम 103 के अनुसार डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है इसमे प्रोबेशन आगे नही बढता है तथा अवकाश पर जाने से पूर्व के आहरित वेतन  की दर के (अवकाश वेतन) अनुसार  प्रसूति अवकाश की अवधि में नियमित वेतन का भुगतान किया जाता है।

(3) पितृत्व अवकाश:- पुरुष प्रोबेशनर ट्रेनी को नियम 103 ए के तहत 15 दिन का पितृत्व अवकाश देय है।(F.1(6)FD/Rules/2011,dated 15-02-2012) कर्मचारी की पत्नी के प्रसव होने पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नी की देख भाल हेतु मिलता है जो प्रसव से 15 दिन पूर्व से प्रसव के तीन महीने में लिया जा सकता है।

*प्रोबेशन में मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश DDO के स्तर पर स्वीकृत किये जाते है। इन अवकाश के स्वीकृत होने पर प्रोबेशन आगे नही बढ़ता है।*

(4) चाइल्ड केयर लीव (CCL):-सामान्य रूप से प्रोबेशन में CCL नही मिलती है, परन्तु विशेष परस्थिति में यह स्वीकृत की जा सकती है एवं स्वीकृत CCL की सम्पूर्ण अवधि तक  प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है।

(4) कोरन्टीन अवकाश:- प्रोबेशन में कार्मिको के स्वयं कोरोना संक्रमण होने या परिवार के सदस्य के कोरोना संक्रमित होने पर होंम कोरन्टीन किये जाने पर नियमानुसार क्वारंटाइन अवकाश CMHO के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(5) असाधारण अवकाश (WPL):- 1- 30 दिन तक WPL (Without Payment Leave) चिकित्सा एवं अन्य निजी कारणों से लिया जा सकता है, जिसमे 30 दिन तक प्रोबेशन आगे नही बढ़ेगा।


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2 :- 30 दिन से अधिक WPL के लिए कार्मिक के खुद का या उस पर आश्रित  परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जा सकता है उस स्थिति में सम्पूर्ण अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है। Probation Period Salary leave Rule

3 :- सेवा में लगने से पहले का कोई कोर्स पूर्ण करने के लिए सक्षम अधिकारी(नियुक्ती अधिकारी) से अनुमति ले कर कोर्स पूरा किया जा सकता है उस अवधि के लिए प्रोबेशनकाल में WPL सेक्शन की जाएगी, इस प्रकार का अवकाश लेने पर प्रोबेशन भी सम्पूर्ण अवकाश अवधि तक आगे बढ़ जाता है।

*प्रोबेशन में 30 दिन तक का असाधरण अवकाश (WPL) नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है उससे अधिक अवधि का WPL राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।* Probation Period Salary leave Rules

(6) PL एवं HPL :- प्रोबेशन काल में राजस्थान सेवा नियम 1951 के भाग -1 के नियम 122ए के तहत किसी भी प्रकार से PL या HPL अर्जित नही होती है।

यदि कोई कार्मिक प्रोबेशनकाल में पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहा है तो वह पूर्व पद की जमा PL या HPL का उपयोग कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति से नये प्रोबेशनकाल में कर सकता है। इससे प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा।

प्रोबेशन पीरियड (Probation Period Salary leave Rules) आगे बढने पर सीनियरिटी पर क्या प्रभाव पडता है?

प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) आगे बढने पर सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। क्यों की वरिष्ठता का निर्धारण चयन वर्ष में मेरिट क्रमांक के आधार पर होता है।

प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) में अवैतनिक अवकाश कौन स्वीकृत करता है?

प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश (WPL) नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करता है। 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन पीरियड पर कोई फर्क नहीं पडता है। 30 दिन से ज्यादा का अवैतनिक अवकाश राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत होगा तथा सम्पूर्ण अवधि के लिये प्रोबेशन पीरियड आगे बढेगा।


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नियोक्ता द्वारा जमा अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज जो मृतक के परिवार को प्राप्त हुआ है वह संपूर्ण राशि 60 दिवस में सरकारी राजस्व (राज्य बीमा व प्राविधिक विभाग) में जमा करवाने पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देय होगा तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रकरण निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, जयपुर को भिजवाना होता है।

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राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान QUESTION BANK CLASS 12 2024

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान QUESTION BANK CLASS 12 2024

Rajasthan School Education Council Question Bank Class 12 2024 : उन सभी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उम्मीदवारों को राजस्थान बोर्ड में अच्छे अंक मिले, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने कक्षा 12वीं के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के नोट्स यानी प्रश्न बैंक जारी कर दिए गए हैं। जो Rajasthan school Education Council Question Bank Class 12 2024 के सभी विषयों के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।

NOTE : आप नोट्स डाउनलोड करने जा रहे हैं तो पहले इस लिंक से टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेवें टेलीग्राम डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें

प्रश्न बैंक का विमोचन करते आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर और शासन सचिव श्री नवीन जैन सर व अन्य गणमान्य व्यक्ति
प्रश्न बैंक का विमोचन करते आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर और शासन सचिव श्री नवीन जैन सर व अन्य गणमान्य व्यक्ति

Rajasthan School Education Council Question Bank Class 12 2024

Rajasthan School Education Council Question Bank Class 12 2024 / राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद प्रश्न बैंक 2024 कक्षा 12वीं के सभी विषयों – अंग्रेजी, हिंदी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और इतिहास के लिए जारी किया गया है। जो छात्र प्रश्न बैंक डाउनलोड करना चाहते हैं वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से प्रश्न बैंक डाउनलोड कर सकते हैं।

सभी विषयों की बुकलेट अपलोड कर रहे हैं तकनीकी कार्य होने के कारण थोड़ी देरी हो रही है| कक्षा 12 के सभी अनिवार्य विषय एवं कक्षा 12 के निम्न विषयों की बुकलेट अपलोड की जा रही हैं-

  1. अनिवार्य हिंदी
  2. अनिवार्य अंग्रेजी
  3. रसायन विज्ञान
  4. जीव विज्ञान
  5. भौतिक विज्ञान
  6. इतिहास
Rajasthan school Education Council Question Bank Class 12 2024 | राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान QUESTION BANK CLASS 12 2024
SHEKHAWATI MISSION 100 QUESTION BANK CLASS 12 2024

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान

यह पोस्ट उन सभी उम्मीदवारों के लिए खास होने वाली है जो राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में उपस्थित हो रहे हैं। जिन उम्मीदवारों ने तैयारी ठीक से नहीं की है या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। आपको अभी तक इस पोस्ट पर बने रहना होगा. इस पोस्ट में हमने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान कक्षा 12वीं के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के साथ नोट्स उपलब्ध कराए हैं। जो भी अभ्यर्थी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से कक्षा 12वीं के सभी विषयों के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। Rajasthan School Education Council Question Bank Class 12 2024

SHEKHAWATI MISSION 100 QUESTION BANK CLASS 10 2024

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राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान QUESTION BANK CLASS 12 2024

आपकी परीक्षाओं के लिए कक्षा 12 के Rajasthan School Education Council Question Bank Class 12 2024 प्रश्न बैंक का अध्ययन करने के कई लाभ हैं। यहां कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं:

  • बेहतर परीक्षा तैयारी: प्रश्न बैंक बोर्ड द्वारा पहले पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करते हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास करने से छात्रों को परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के प्रकार और पैटर्न को समझने में मदद मिलती है, जिससे उन्हें अपनी तैयारी की रणनीति को निखारने में मदद मिलती है।
  • उन्नत समय प्रबंधन कौशल: प्रश्न बैंकों में विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल हैं। इन प्रश्नों को हल करने से छात्रों को वास्तविक परीक्षा में प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के लिए आवश्यक गति से परिचित कराकर बेहतर समय प्रबंधन कौशल विकसित करने में मदद मिलती है।
  • त्रुटियों की पहचान और सुधार: प्रश्न बैंक में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों की तुलना करके, छात्र अपनी गलतियों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें सुधारने पर काम कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी कमजोरियों को दूर करने और विशिष्ट क्षेत्रों में अपने ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
  • आत्मविश्वास बढ़ाने वाला: प्रश्न बैंक से समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने से छात्रों का परीक्षा की तैयारी में आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे चिंता काफी हद तक कम हो सकती है और वास्तविक दिन में बेहतर प्रदर्शन हो सकता है।
Rajasthan school Education Council Question Bank Class 10 2024

RBSE CLASS 10 SST MAP PRACTICE 2024


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How to Download Rajasthan School Education Council Question Bank Class 12 2024

कई उम्मीदवार सोच रहे हैं कि Rajasthan School Education Council Question Bank Class 12 2024 बैंक कैसे डाउनलोड करें, इसलिए उनके लिए हमने नीचे नोट्स डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक प्रदान किया है, वहां से उम्मीदवार आसानी से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो छात्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक 2024 डाउनलोड करना चाहते हैं वे नीचे गए बटन के माध्यम से विषय के सामने DOWNLOAD क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने शेखावाटी मिशन 100 कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक 2024 की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी।

Rajasthan School Education Council Question Bank Class 12 2024 Download Link

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संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड कक्षाओं के परिणाम को बढ़ाने तथा विद्यार्थियों द्वारा शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने हेतु “राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान” के अंतर्गत बोर्ड कक्षाओं के लिए फास्ट्रैक बुकलेट उपलब्ध करवाई जा रही है जिसके माध्यम से न केवल विद्यार्थियों का अपितु शिक्षकों का परिणाम भी उन्नत हो सकेगा । | राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान डाउनलोड करने के लिए कृपया निम्नांकित विषयवार Download बटन पर क्लिक करें 👇


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RBSE Class 10 Model Paper 2024

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 परीक्षा 2023-24 के लिए नमूना प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। इसलिए यदि आप आरबीएसई से संबद्ध स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो आपको आगामी राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना होगा। इसलिए आपको यहां से विषयवार 10वीं मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए।

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राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान QUESTION BANK CLASS 10 2024

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान QUESTION BANK CLASS 10 2024

Rajasthan School Education Council Question Bank Class 10 2024 : उन सभी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उम्मीदवारों को राजस्थान बोर्ड में अच्छे अंक मिले, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने कक्षा 12वीं के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के नोट्स यानी प्रश्न बैंक जारी कर दिए गए हैं। जो Rajasthan Council Of school Education Question Bank Class 10 2024 के सभी विषयों के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।

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प्रश्न बैंक का विमोचन करते आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर और शासन सचिव श्री नवीन जैन सर व अन्य गणमान्य व्यक्ति
प्रश्न बैंक का विमोचन करते आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर और शासन सचिव श्री नवीन जैन सर व अन्य गणमान्य व्यक्ति

Rajasthan School Education Council Question Bank Class 10 2024

Rajasthan school Education Council Question Bank Class 10 2024 / राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद प्रश्न बैंक 2024 कक्षा 12वीं के सभी विषयों – अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित और संस्कृत के लिए जारी किया गया है। जो छात्र प्रश्न बैंक डाउनलोड करना चाहते हैं वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से प्रश्न बैंक डाउनलोड कर सकते हैं।

सभी विषयों की बुकलेट अपलोड कर रहे हैं तकनीकी कार्य होने के कारण थोड़ी देरी हो रही है| कक्षा 10 के सभी अनिवार्य विषय के निम्न विषयों की बुकलेट अपलोड की जा रही हैं-

  1. अनिवार्य अंग्रेजी
  2. विज्ञान
  3. गणित
  4. सामाजिक अध्ययन
  5. संस्कृत
Rajasthan school Education Council Question Bank Class 10 2024
Rajasthan school Education Council Question Bank Class 10 2024

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान

यह पोस्ट उन सभी उम्मीदवारों के लिए खास होने वाली है जो राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में उपस्थित हो रहे हैं। जिन उम्मीदवारों ने तैयारी ठीक से नहीं की है या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। आपको अभी तक इस पोस्ट पर बने रहना होगा. इस पोस्ट में हमने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान कक्षा 10वीं के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के साथ नोट्स उपलब्ध कराए हैं। जो भी अभ्यर्थी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से कक्षा 10वीं के सभी विषयों के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। Rajasthan school Education Council Question Bank Class 10 2024

Rajasthan school Education Council Question Bank Class 10 2024

SHEKHAWATI MISSION 100 QUESTION BANK CLASS 10 2024

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राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान QUESTION BANK CLASS 10 2024

आपकी परीक्षाओं के लिए कक्षा 10 के Rajasthan School Education Council Question Bank Class 10 2024 प्रश्न बैंक का अध्ययन करने के कई लाभ हैं। यहां कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं:

  • बेहतर परीक्षा तैयारी: प्रश्न बैंक बोर्ड द्वारा पहले पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करते हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास करने से छात्रों को परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के प्रकार और पैटर्न को समझने में मदद मिलती है, जिससे उन्हें अपनी तैयारी की रणनीति को निखारने में मदद मिलती है।
  • उन्नत समय प्रबंधन कौशल: प्रश्न बैंकों में विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल हैं। इन प्रश्नों को हल करने से छात्रों को वास्तविक परीक्षा में प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के लिए आवश्यक गति से परिचित कराकर बेहतर समय प्रबंधन कौशल विकसित करने में मदद मिलती है।
  • त्रुटियों की पहचान और सुधार: प्रश्न बैंक में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों की तुलना करके, छात्र अपनी गलतियों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें सुधारने पर काम कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी कमजोरियों को दूर करने और विशिष्ट क्षेत्रों में अपने ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
  • आत्मविश्वास बढ़ाने वाला: प्रश्न बैंक से समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने से छात्रों का परीक्षा की तैयारी में आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे चिंता काफी हद तक कम हो सकती है और वास्तविक दिन में बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। Rajasthan school Education Council Question Bank Class 10 2024

RBSE CLASS 10 SST MAP PRACTICE 2024


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How to Download Rajasthan School Education Council Question Bank Class 10 2024

कई उम्मीदवार सोच रहे हैं कि Rajasthan school Education Council Question Bank Class 10 2024 बैंक कैसे डाउनलोड करें, इसलिए उनके लिए हमने नीचे नोट्स डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक प्रदान किया है, वहां से उम्मीदवार आसानी से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो छात्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक 2024 डाउनलोड करना चाहते हैं वे नीचे गए बटन के माध्यम से विषय के सामने DOWNLOAD क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने शेखावाटी मिशन 100 कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक 2024 की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी।

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संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड कक्षाओं के परिणाम को बढ़ाने तथा विद्यार्थियों द्वारा शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने हेतु “राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान” के अंतर्गत बोर्ड कक्षाओं के लिए फास्ट्रैक बुकलेट उपलब्ध करवाई जा रही है जिसके माध्यम से न केवल विद्यार्थियों का अपितु शिक्षकों का परिणाम भी उन्नत हो सकेगा । | राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान (Rajasthan school Education Council Question Bank Class 10 2024 ) डाउनलोड करने के लिए कृपया निम्नांकित विषयवार Download बटन पर क्लिक करें 👇


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RBSE Class 10 Model Paper 2024

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 परीक्षा 2023-24 के लिए नमूना प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। इसलिए यदि आप आरबीएसई से संबद्ध स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो आपको आगामी राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना होगा। इसलिए आपको यहां से विषयवार 10वीं मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए।

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उपार्जित अवकाश की नियमावली और आदेश फोर्मेट व फॉर्म

उपार्जित अवकाश की नियमावली और आदेश फोर्मेट व फॉर्म

Privilege Leave PL Rules And Forms : नमस्कार कर्मचारी बंधुओ, इस आर्टिकल में हमने आपके लिए प्रिविलिज लीव यानी की उपार्जित अवकाश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, उपार्जित अवकाश के फोरम, फॉर्मेट एक्सेल, वर्ड और पीडीएफ़ के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण फॉर्मेट प्परत्र और नियमावली का समावेश हमने यहाँ पर किया है। उम्मीद है ये आर्टिकल आपको पसंद आएगा। इस आर्टिकल को लिखने में हमने शत प्रतिशत शुद्धता का ध्यान रखा है फिर भी त्रुटि संभव है |

विशेषतौर विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय सामग्री का अध्ययन करें। यह सामग्री केवल आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर साझा की जा रही है समस्त प्रपत्र और फॉर्मेट नीचे डाउनलोड लिंक पर उपलब्ध है।

उपार्जित अवकाश की नियमावली और आदेश फोर्मेट व फॉर्म Privilege Leave (PL) Rules And Forms
उपार्जित अवकाश की नियमावली और आदेश फोर्मेट व फॉर्म Privilege Leave (PL) Rules And Forms

Privilege Leave PL Rules And Forms

1 क एक स्थाई अथवा अस्थायी सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश दें होता है।
1 ख भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्थान सशस्त्र पुलिस (RAC) के सदस्य, जो भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्त हो या देश की सीमाओं पर तैनात हो, को एक कैलेंडर वर्ष में 42 दिन का उपार्जित अवकाश देय होता है। Privilege Leave PL Rules And Forms
1-ग-1 एक कर्मचारी अपने अवकाश लेखों में अधिकतम 300 दिन का उपार्जित अवकाश अंकित कर सकता है। परंतु

1-ग-2 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्थान सशस्त्र पुलिस (RAC) के सदस्य, जो भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्त हो, द्वारा आवेदित उपार्जित अवकाश को पूर्णतः या अंशतः लिखित में कारण बताते हुए (जनहित की आवश्यकता के कारण) अस्वीकृत कर दिया जाए तो वे अपने अवकाश लेखे में इन अस्वीकृत अवकाशों को 300 दिन की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त अपने अवकाश लेखें में संचित रख सकेंगे। Privilege Leave (PL) Rules And Forms

2- क- 1- प्रत्येक कर्मचारी के उपार्जित अवकाश के लेखो में वर्ष में दो बार (1 जनवरी को 15 तथा 1 जुलाई को 15 दिन) उपार्जित अवकाश अग्रिम जमा किए जाते हैं। राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों की अवकाश लेखों में एक बार में 15 के स्थान पर 21 दिन की PL जमा की जाएगी।

(दिनांक 12.12.2012 को जोड़ा गया) परंतु, यदि किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में दिसंबर या जून माह के अंतिम दिन 300 दिवस या कम (लेकिन 285 से अधिक या RAC के सदस्यों के लिए 279 दिन से अधिक) उपार्जित अवकाश हो, तो जनवरी या जुलाई की तारीख को उस के खाते में 15 दिन ( RAC के सदस्यों के लिए 21 दिन) का अवकाश नियम91 (2) (क) (1) के अनुसार अग्रिम जमा किया जाएगा। Privilege Leave (PL) Rules And Forms

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इस अग्रिम जमा अवकाश का लेखा पृथक से रखा जाएगा एवं अगली छमाही में कर्मचारी द्वारा लिए गए उपार्जित अवकाशों को सर्वप्रथम इन्हीं से समायोजित किया जाएगा। समायोजन के उपरांत यह भी कोई अवकाश शेष रहता है तो उसे छमाही की समाप्ति पर अवकाश लेखे में जोड़ दिया जाएगा। परंतु शर्त यह है कि इस प्रकार अग्रिम जमा किए के उपार्जित अवकाश व पूर्व से ही जमा उपार्जित अवकाश का योग 300 दिन की अधिकतम सीमा से ज्यादा नहीं होगा। Privilege Leave (PL) Rules And Forms

2-क-2- राजस्थान सिविल सेवा ( पदभार ग्रहण काल) नियम, 1981 के नियम 54 के अनुसार देय पदभार ग्रहण काल का पूर्ण उपयोग किए बिना ही जब कोई कर्मचारी अपने नवीन पद पर कार्य ग्रहण कर लेता है, तो अनुपयोजित पदभार ग्रहण अवधि (Unveiled Joining Time) के समान संख्या में (अधिकतम 15 दिन तक) उपार्जित अवकाश उसके उपार्जित अवकाश लेखों में जोड़ दिए जाते हैं। परंतु कर्मचारी के उपार्जित अवकाश लेखों में पहले से बकाया अवकाश तथा अनुपयोजित कार्य ग्रहण काल की अवधि के बदले जोड़े गए उपार्जित अवकाश मिलाकर 300 दिवस से अधिक बैलेंस (balance) नहीं होगा।

2-ख- असाधारण अवकाश की अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के ऊपर कर्मचारी के खाते में डाल दिए गए उपार्जित अवकाश का बैलेंस (balance) कम नहीं किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष की छमाही में असाधारण अवकाश एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिव (extra-ordinary leave: Popularity known as Leave without pay) पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश खातें में से असाधारण अवकाशों की संख्या का दसवां भाग कम कर दिया जाएगा। अर्थात प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश लिए जाने पर एक दिन का उपार्जित अवकाश उसके अवकाश लेखे में से कम किया जाएगा।

राज्य कर्मचारी के अवकाश के लेखों में से 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 15- 15 दिन की उपार्जित अवकाश अग्रिम जमा किए जाते हैं परंतु असाधारण अवकाश पर रहने के दौरान उपार्जित अवकाश अर्जित नहीं होते हैं अतः असाधारण अवकाश पर रहने की स्थिति में उसके अवकाश लेखों में से अनुपातिक रूप से अवकाश कम कर दिए जाते हैं। Privilege Leave (PL) Rules And Forms

कर्मचारी के असाधारण अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाश जैसे- रुपांतरित अवकाश, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश आदि पर रहने की स्थिति में उस के खाते में से उपार्जित अवकाश कम नहीं किए जाएंगे।

3- किसी सरकारी कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 120 दिवस तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। सेनेटोरियम / अस्पताल से टी.बी., कैंसर, कुष्ठ या मानसिक रोगों के इलाज के लिए 300 दिन तक का उपार्जित अवकाश एक बार में स्वीकार किया जा सकता है।

4-क – किसी कैलेंडर वर्ष की एक छमाही के बीच में सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा के लिए 2.5 दिन की PL जमा की जाएगी। भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात RAC के कार्मिक के लिए यह अवधि 3.5 दिन की होगी। Privilege Leave PL Rules And Forms

4-ख- इसी प्रकार किसी कैलेंडर वर्ष की छमाही के बीच में कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवर्ति, त्यागपत्र, सेवा से हटाने, बर्खास्तगी आदि के कारण वह सेवा में नहीं रहे तो (1 जनवरी या 1 जुलाई से ऐसी घटना के घटित होने के माह के अंत तक प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 2.5 दिन की PL उसके खाते में जमा रखी जाएगी। भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात RAC के कार्मिक के लिए यह अवधि 3.5 दिन की होगी। Privilege Leave (PL) Rules And Forms


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  1. किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उस दिन उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में बकाया (maximum 300 days) अवकाश के बदले में उनके समान अवकाश वेतन की राशि उसे दी जाएगी। परंतु जिन कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अधीन दंड (Penalty) के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है उसे यह लाभ दें नहीं होगा।
  2. सेवानिवृत्ति पर अनूपयोजित उपार्जित अवकाशों (Unutilized PL) के अवकाश वेतन का नगद भुगतान एक मुश्त एवं एक ही समय सेवानिवृत्ति पर किया जाएगा। Privilege Leave (PL) Rules And Forms
  3. अनूपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले में देय अवकाश वेतन की गणना कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के दिन उसको प्राप्त वेतन की दर तथा उसी दिन लागू महंगाई भत्ते की दर के आधार पर की जाएगी। इसके साथ शहरी क्षतिपूरक भत्ता या मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा।
  4. अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले में देय अवकाश वेतन की गणना के लिए सेवानिवृत्ति के दिन मासिक वेतन की दर तथा महंगाई भत्ते की प्रभावी दर को 30 से भाग देने पर प्राप्त राशि को कर्मचारी के अवकाश लेखों में बकाया उपार्जित अवकाशों की संख्या से गुणा किया जाता है।
  5. 5. कार्यालय अध्यक्ष सेवानिवृत्ति पर अनूपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की स्वीकृति देने तथा 300 दिन की सीमा तक एकमुश्त • भुगतान करने के लिए सक्षम है।
  6. जिन कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु (सेवा-निवृति आयु) के बाद सेवा वृद्धि स्वीकृत की जाती है उन्हें अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के बदले एकमुश्त नकद भुगतान सेवा वृद्धि की अवधि की समाप्ति पर अंतिम रूप से सेवानिवृत्त होने पर दिया जाएगा।
  7. निलंबन अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाही लंबित रहते हुए अधिवार्षिकी आयु (सेवा-निवृति आयु) प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के प्रकरण में अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी उपार्जित अवकाश के बदले नगद की संपूर्ण या आंशिक राशि को रोक सकेगा यदि उस की राय में कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त होने पर उससे कुछ राशि वसुली योग्य निकलने की संभावना हो । कार्यवाही समाप्त होने पर सरकारी देयताओं का समायोजन करने के बाद रोकी गई धनराशि का शेष भाग उस कर्मचारी को दिया जा सकेगा। Privilege Leave PL Rules And Forms

1-सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसकी मृत्यु की तिथि को उसके उपार्जित अवकाश लेखे में शेष अवकाशों के बदले (maximum 300 days) नियम 97 के अनुसार स्वीकार्य अवकाश वेतन एवं महंगाई भत्ते की राशि के बराबर एक मुश्त राशि का भुगतान मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा या बच्चों को किया जाएगा।
2- मृतक सरकारी कर्मचारी के प्रकरण में परिवार पेंशन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी ही अवकाश के बदले देय एक मुश्त राशि स्वीकृत कर सकेगा। Privilege Leave (PL) Rules And Forms


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विश्राम कालीन विभागों के अधिकारियों पर लागू विशेष नियम-नियम 91 क

1-1- विश्रामकालिन विभाग में कार्यरत स्थाई या अस्थाई कर्मचारी को किसी कैलेंडर वर्ष, जिसमें व विश्रामकाल का पूर्ण उपभोग कर लेता है, के लिए उपार्जित अवकाश अग्रलिखित उपनियम (ii) के अनुसार दिए जाएंगे। 1-2- विद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थाओं, महाविद्यालयों में अध्यापन करने वाले स्टाफ को एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। प्रत्येक कलेंडर वर्ष की समाप्ति पर ऐसे कर्मचारी के अवकाश लिखों में से 15 दिन का उपार्जित अवकाश जोड़ा जाएगा।

1-3-1 किसी कैलेंडर वर्ष के बीच में नियुक्त किए गए कर्मचारी को उस कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात उसके द्वारा पूर्ण किए गए सेवा के प्रत्येक माह के लिए 1.25 दिन की दर से उपार्जित अवकाश जोड़ा जाएगा। 1-3-2 किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान त्यागपत्र सेवा समाप्ति, मृत्यु या अधिवार्षिकी या अशक्तता के आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.25 दिन की दर से उपार्जित अवकाश कर्मचारी के अवकाश लेखे में जोड़ा जाएगा। Privilege Leave PL Rules And Forms

2- विश्रामकालिन विभाग का कोई कर्मचारी यदि किसी कैलेंडर वर्ष में विश्रामकालों का उपभोग नहीं कर सके तो उसे अनूपयोजित विश्रामकालों (vacations) के बदले में 15 दिनों के अनुपात में उपार्जित अवकाश दिए जाएंगे। यदि किसी कैलेंडर वर्ष में वह विश्रामकालों का बिल्कुल उपभोग नहीं कर सके तो उसे उस वर्ष में विश्राम काल के बदले 15 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा।
3-1-उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद सिविल न्यायालय के एक अधिकारी या कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन की ही उपार्जित अवकाश देय है। उनके उपार्जित अवकाश लेखों में प्रत्येक 1 जनवरी को 6 तथा 1 जुलाई को 6 उपार्जित अवकाश अग्रिम जमा किए जाते हैं।

3-3- जब सिविल न्यायालय का अधिकारी किसी कैलेंडर वर्ष की छमाही में असाधारण अवकाश पर रहता है तो असाधारण अवकाशों की संख्या का 10 वां भाग उसके उपार्जित अवकाश लेखो में से कम किया जाएगा, इसकी अधिकतम सीमा उस छमाही में 6 दिन होगी।
3-4- जिस कैलेंडर वर्ष में सिविल नयायालय का अधिकारी या कर्मचारी विश्राम काल का उपभोग नहीं कर सके उस वर्ष कुल विश्रामकाल की अवधि के बदले 18 दिनों के अनुपात में PL देय होंगे। Privilege Leave PL Rules And Forms

3-5- किसी कैलेंडर वर्ष की एक छमाही के बीच में सेवा से त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, सेवा से निष्कासन / बर्खास्तगी, सेवा में रहते मृत्यु या सेवानिवृत्ति आदि के कारण सेवा में नहीं रहे तो कर्मचारी को एक जनवरी या एक जुलाई से उस घटना के घटित होने की तिथि वाले माह के अंत तक पूर्ण होने वाले प्रत्येक माह हेतु एक दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। Privilege Leave PL Rules And Forms

4- विश्राम काल ( vacations) का उपभोग किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ एवं उनकी इन निरंतरता में किया जा सकता है। विश्राम काल तथा अवकाशों की अवधि दोनों मिलाकर कर्मचारी को सेवा नियम 91 के अनुसार एक समय में स्वीकृत किए जा सकने वाले उपार्जित अवकाश की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1- अर्द्ध- वेतन एवं रूपांतरित अवकाश की देयता-

1-1- राज्य कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिन का अर्द्ध-वेतन अवकाश प्राप्त होगा।
1-2-कर्मचारी को देय अर्द्ध-वेतन अवकाश चिकित्सा-प्रमाण पत्र या निजी कारणों से स्वीकृत किए जा सकते हैं।

2-एक स्थाई कर्मचारी उसको देय अर्द्ध-वेतन अवकाशों की आधी संख्या तक रुपांतरित (commuted) अवकाश अपनी स्वयं की बीमारी के आधार पर स्वीकृत करा सकता है (अर्द्ध-वेतन अवकाशों का आधी संख्या में पूर्ण वेतन पर रूपान्तरण)। इसके लिए कर्मचारी को एक प्राधिकृत चिकित्सक से रोग प्रमाण-पत्र (sickness certificate) प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। रुपांतरित अवकाश स्वीकृति की शर्तें-

1- कर्मचारी को रूपांतरित अवकाश स्वीकृत करने पर उसके अवकाश लेखों से दुगुनी संख्या में अर्द्ध- वेतन अवकाश घटा (debit) दिए जाएंगे।

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2-1 अवकाश स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अवकाश समाप्ति पर उस कर्मचारी के सेवा पर उन्हें उपस्थित होने की पूर्ण संभावना है।

2-2 देय अर्द्ध-वेतन अवकाशों में से 180 दिन तक के अर्द्ध-वेतन अवकाशों को एक समय में चिकित्सक के प्रमाण पत्र के बिना, सार्वजनिक हित में अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए, रुपांतरित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

3- किसी स्थाई कर्मचारी को अदेय अवकाश (Leave not due) स्वीकृत किए जाने की शर्तें इस प्रकार है:

13-1- अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी संतुष्ट हो कि वह कर्मचारी अदेय अवकाशों की समाप्ति के बाद सेवा पर पुनः उपस्थित हो जाएगा.

3-2- अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या तक ही होनी चाहिए

3-2- अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या तक ही होनी चाहिए जो कर्मचारी द्वारा अवकाश से लौटकर अर्द्ध-वेतन अवकाश के रूप में अर्जित की जा सके,

3-3- कर्मचारी के संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 360 दिन का अदेय अवकाश दिया जा सकेगा। एक बार में 90 दिन तक तथा चिकित्सा प्रमाण- पत्र के आधार के अतिरिक्त अन्य आधार पर 180 दिन तक का ही अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
3-4-अदेय अवकाश करमचारी के अर्द्ध-वेतन अवकाश के खाते में डेबिट किए जाएंग तथा उन्हें कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले अर्द्ध-वेतन अवकाश से समायोजित किया जाएगा।

4- एक कर्मचारी जिसे संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत अथवा सेवा नियम नहीं होने पर सक्षम राजकीय आदेश के अंतर्गत अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया है तथा जो उस पद की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की पात्रता पूर्ण करता है, उसे 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात रुपांतरित अवकाश तथा अदेय अवकाश स्वीकृत किए जा सकेंगे

5-यदि किसी कर्मचारी को रूपांतरित अवकाश अथवा अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया हो और उसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा उसे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 35 के अंतर्गत असमर्थता के आधार पर सेवानिवृत कर दिया जाए तो अवकाश वेतन संबंधी कोई वसूली नहीं की जाएगी। अन्य मामलों जैसे त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृति, सेवा से निष्कासन या बर्खास्तगी आदि में अवकाश वेतन की नियमानुसार वसूली की जाएगी।

  1. एक सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश (Privilege Leave)  देय होता है
  2. एक कर्मचारी अपने अवकाश लेखो में अधिकतम 300 उपार्जित अवकाश अंकित कर सकता है
  3. किसी सरकारी कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 120 दिन तक का उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) स्वीकृत किया जा सकता है l टी बी, कैंसर, कुष्ठ जैसे रोगों इलाज के लिए 300 दिन तक का उपार्जित अवकाश एक बार में स्वीकृत किया जा सकता है
  4. किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक एक माह की पूर्ण सेवा के लिए २.5 दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा l इसी प्रकार किसी कर्मचारी की किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच मृत्यु, पद त्याग, बर्खास्तगी की स्थिति में कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक पूर्ण एक माह की  सेवा के लिए २.5 दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा Privilege Leave (PL) Rules And Forms
  5. राजस्थान सिविल सेवा [पद भार ग्रहण काल] नियम १९८१ के नियम ५४ के अनुसार पद भार ग्रहण कल का पूर्ण उपयोग किये बिना ही जब कोई कर्मचारी अपने नवीन पद पर कार्य ग्रहण कर लेता है तो अनुपियोजित पद भार ग्रहण काल से सामान संख्या में अधिकतम 15 उपार्जित अवकाश उसके लेखो में जोड़ दिए जायेंगे लेकिन ऐसे उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) को जोड़ने पर कर्मचारी के अवकाश का अधिकतम बैलेंस 300 से ज्यादा नहीं होगा
  6. एक राज्य कर्मचारी प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिकतम 15 दिनों का उपार्जित अवकाश समर्पित कर उनके बदले नकद भुगतान प्राप्त कर सकता है [ नियम 91क ] परन्तु किसी अस्थाई कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी Privilege Leave (PL) Rules And Forms
  7. समर्पित उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान पर कर्मचारी को उस दर से वेतन तथा भत्ते दिए जायेंगे जो अवकाशों के समर्पण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को प्रभावी थे
  8. अवकाश वेतन तथा भत्तों की गणना के लिए माह का तात्पर्य 30 दिन से है
  9. किसी कर्मचारी की सेवा निवृति पर उस दिन उसके अवकाश लेखों में बकाया अवकाशो के बदले उनके समान अवकाश वेतन की एकमुश्त राशि दी जाएगी लेकिन जिन कर्मचारियों को दंड स्वरुप अनिवार्य सेवा निवृति दी गई है उन्हें यह लाभ देय नहीं है l सेवा निवृति पर उपार्जित अवकाशों के नगद भुगतान पर के माह के 30 दिन मान कर नकद भुगतान की गणना की जाती है
  10. शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश ग्रीष्मावकाश में कार्य करने एवं प्रशिक्षण में भाग लेने के एवज में प्रति 3 दिन पर एक दिन का उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) कर्मचारी के लेखे में जोड़ा जायेगा परन्तु एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन से अधिक अवकाश कदापि नहीं जोड़े जायेंगे lपरन्तु स्थानान्तरण पर देय योग काल का उपभोग नही करने पर जुड़ने वाले उपार्जित अवकाश अतिरिक्त होंगे । अवकाश का उपभोग करने पर एक दिन में एक उपार्जित अवकाश  कम किया जायेगा ।
  11. विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को एक कैलेंडर वर्ष में 15 उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) देय होगा। किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच सेवा में नियुक्त होने वाले शिक्षक को उसके द्वारा की गई प्रत्येक एक माह की पूर्ण सेवा के लिए 1.25  दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा

सरकार द्वारा स्थानान्तरण किये जाने पर एक हजार कि.मी. तक की दूरी वाले स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु 10 दिनों का योगकाल देय है जिसका उपभोग नहीं करने पर निर्धारित प्रारुप में इसके बदले 10 पी. एल. सेवा पुस्तिका में जुड़ाने हेतु आवेदन करना चाहिये । यह अवकाश आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उपार्जित अवकाश का उपभोग करने के बाद कार्य ग्रहण हेतु प्रार्थना पत्र देना चाहिये । Privilege Leave (PL) Rules And Forms

SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

सेवानिवृति पर पी. एल. का नकद भुगतान = सेवा निवृत्ति के दिन देय वेतन (मय डीपी व डी. ए. )/30 x उपार्जित अवकाश बकाया दिन

 1-A Government servant may opt for credit of privilege leave into their privilege leave account on the basis of monthly credit as is allowed in the case of Government servants appointed during the calendar year. The rate of credit of privilege leave into privilege leave account on monthly basis is given below: —

Category of Government servantsRate of credit of P.L, per month.
(1)Government servants who are entitled for 30 days privilege leave in a calendar year2.5 days 
(2) R.A.C. personnel3.5 days
(3) Staff of Courts1 day.

2- In case of resignation, termination, discharge, removal or dismissal from service or death while in service or on retirement from service the privilege leave shall be reckoned with effect from 1st January or 1st July as the case may be in the half year of occurrence of the event and credited to his leave account at the rate of 2.5 days or 3.5 days in case of R.A.C.

Rajasthan Office Related Format | कार्यालय उपयोग सम्बन्धी प्रपत्र और फॉर्म

personnel for each completed calendar month up to the end of the month in which he ceases to be in service

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