वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमावली

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमावली

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमावली Annual Performance Appraisal Report Rules :- वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) एक महत्त्वपूर्ण राजकीय दस्तावेज है । प्रत्येक सरकारी कार्मिक (लोकसेवक) के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रतिवर्ष APAR के माध्यम से किया जाता है। APAR में कार्मिक के कार्य, आचरण चरित्र और क्षमताओं को दर्ज किया जाता है। प्रत्येक राजकीय कार्मिक के लिए यह आवश्यक है वह अपने पदानुरूप दायित्व का नियमित मूल्यांकन करें।

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमावली Annual Performance Appraisal Report Rules

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमावली Annual Performance Appraisal Report Rules
वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमावली Annual Performance Appraisal Report Rules

वह स्वयं इस तथ्य की समीक्षा करे कि राजकीय कार्मिक के रुप में जो कार्य / लक्ष्य उसे सौंपे गए हैं उनकी प्रगति/प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, ताकि वह आगामी समय में सुधार कर अपनी कार्यक्षमताओं में वृद्धि कर सके।

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) प्रणाली का एक अन्य उद्देश्य कर्मचारियों के गुणों, लक्षणों, शक्तियों और कमजोरियों के बारे में उच्चतर अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना है ताकि उन्हें उन दायित्वों को सौंपा जा सके जहाँ उनकी योग्यता का सबसे अधिक उपयोग किया जा सके। APAR प्रणाली कर्मचारियों की योग्यता का आकलन करने के लिए डेटा भी प्रदान करती है जब पुष्टि, पदोन्नति, चयन ग्रेड, दक्षता पार करने और एक निश्चित आयु से परे सेवा में निरंतरता या कुछ वर्ष की सेवा पूरी होने पर उपयोगी होते हैं।

इस प्रकार, APAR विभिन्न प्रयोजनों के लिए बुनियादी और महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं । इसलिए सभी कार्मिकों को जिम्मेदारी के साथ APAR फॉर्म भरने का कार्य करना चाहिए।

व्याख्या- यदि इन निर्देशों के आवेदन व्याख्या और दायरे से संबंधित कोई भी संदेह उत्पन्न होता है, तो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.06.2008 में प्रदत निर्देश और समय-समय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी संशोधन मान्य होगे और तत्संबंधी निर्णय अंतिम होगा।

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वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अतिरिक्त निम्न निर्दिष्ट दस्तावेजों और संचार की प्रतियां वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन डोजियर में रखी जाएंगी-

  1. राष्ट्रपति/ राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कारों की प्रतियां।
  2. सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशंसा- पत्र ।
  3. विशेष निकायों के प्रमुखों द्वारा जारी किए गए प्रशंसा पत्र या आयोग या ऐसे निकायों की रिपोर्ट में शामिल नाम से सराहना के पैराग्राफ।
  4. व्यक्तिगत गैर-अधिकारियों से प्रशंसा के पत्र अगर वे सचिव के पूर्व अनुमोदन से विभाग के प्रमुख / विभाग के अनुमोदन के साथ सामान्य कर्तव्य से परे सेवा की सराहना से संबंधित हैं।
  5. अधीनस्थ/मंत्रालयिक सेवा से संबंधित कर्मचारी संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रशंसा पत्र।
  6. राजस्थान सिविल सेवा (CC&A) नियमों में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने के आदेश की
  7. नियुक्ति अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा लोकसेवक के कार्य व व्यवहार पर नाराजगी या चेतावनी देते हुए जारी किए गए पत्र की प्रतियाँ।
  8. संबंधित लोकसेवक द्वारा किए गए अध्ययन या प्रशिक्षण के अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अभिलेख।
  1. प्रत्येक लोकसेवक का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का डोजियर निर्धारित चैनल के अनुरूप स्वीकारकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रखा जाएगा।
  2. APAR की डूप्लीकेट प्रतियों का रखरखाव वांछनीय नहीं है हालांकि, यदि प्रतिवेदन की प्रतियों को बनाए रखना आवश्यक माना जाता है, तो कार्मिक विभाग की विशिष्ट स्वीकृति लेनी होगी।
  3. अपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने उसे संबंधित प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी को वापस कर दिया जाए। अपूर्ण प्रतिवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाए।
  4. किसी मृत कर्मचारी से संबंधित प्रदर्शन उसकी मृत्यु तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद नष्ट किया जा सकता है और सेवानिवृत्त लोकसेवक की उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पांच साल बाद या पेंशन लाभ के निपटाने के बाद, जो भी बाद में हो।
क्र.सं.श्रेणीप्रपत्र
1जिला व मण्डल स्तर के पदों को धारण करने वाले राज्य सेवा के लोकसेवकफॉर्म- I
2जिला व मण्डल स्तर के पदों के अलावा अन्य पदों को धारण करने वाले राज्य सेवा के लोकसेवकफॉर्म- II
3अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं पर कार्यरत लोकसेवकफॉर्म- III

SDMC Work Duty Organisation विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

(1) कार्यालय में कार्यरत समस्त लोकसेवकों के संबंध में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार किया जायेगा।

(2) विद्यालय में कार्यरत समस्त लोकसेवकों (मंत्रालयिक कार्मिक वित्तीय वर्ष के आधार पर) के संबंध में APAR 01 जुलाई से 30 जून के आधार पर तैयार किया जायेगा।

(3) यदि किसी लोकसेवक ने संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन / सुपरविजन में न्यूनतम 03 माह की अवधि में कार्य नहीं किया है तो संबंधित लोकसेवक की APAR तैयार नहीं की जायेगी।

(4) किसी कर्मचारी की एक ही वर्ष की अवधि में (भिन्न-भिन्न नियंत्रण अधिकारी के अधीन 3 या 3 माह से अधिक की सेवा अवधि होने पर) 2 या 2 से अधिक प्रतिवेदन (APAR) भी हो सकते है, लेकिन उनमें से पहला प्रतिवेदन उस नियंत्रण अधिकारी के स्थानान्तरण के तत्काल बाद का होना चाहिए। वर्ष के अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी है।


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यदि वर्ष के मध्य में समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी परिवर्तित हुए हैं लेकिन प्रतिवेदक अधिकारी वहीं रहते हैं तो नए सिरे से प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है।

यदि रिपोर्टिंग अवधि में एक से अधिक समीक्षक अधिकारी रहते है तो अंत में आए अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी लेकिन शर्त यह है कि उस अधिकारी के द्वारा संबंधित कार्मिक के कार्य का कम से कम 3 माह की अवधि का सुपरविजन किया गया हो यदि ऐसा नहीं है तो पूर्व के समीक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन मान्य होगा, लेकिन यहां भी शर्त कम से कम 3 माह के सुपरविजन की रहेगी।

(5) जहां एक प्रतिवेदक/ समीक्षक / स्वीकारकर्ता अधिकारी ने किसी भी प्रकार का अवकाश (उपार्जित / अर्धवैतनिक आदि) लिया है या लंबे समय तक प्रशिक्षण पर रहता है (प्रतिवेदन अवधि के दौरान 15 दिन से अधिक) तो APAR लिखने/समीक्षा करने हेतु आवश्यक न्यूनतम 03 महीने की अवधि की गणना के लिए उक्त अवकाश / प्रशिक्षण की अवधि को कुल अवधि से घटाया जाना चाहिए

हालांकि न्यूनतम प्रतिवेदन अवधि का यह सिद्धांत अनाधिकृत अनुपस्थिति मामले में लागू नहीं होगा जहां ऐसी अनुपस्थिति के लिए संबंधित लोकसेवक के APAR में प्रतिकूल प्रविष्टि की जानी है। कम अवधि के अवकाश / प्रशिक्षण को उक्त उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं माना जाना चाहिए ।

(6) पर्सनल असिस्टेंट / पर्सनल सेक्रेटरी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) की समीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

(7) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) में किसी व्यक्ति के काम और आचरण के बारे में उसकी टिप्पणी लिखने के लिए प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी के अलावा किसी भी प्राधिकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु जिला स्तर के अधिकारियों के मामले में, संबंधित जिला कलेक्टर तथा संभाग स्तर के अधिकारियों के मामले में संभागीय आयुक्त, प्रतिवेदक अधिकारी से प्राप्त APAR पर निर्धारित स्थान पर अपनी टिप्पणी कर समीक्षक अधिकारियों को प्रेषित करेंगे।

(8) प्रतिवेदन की प्रत्येक अवधि के लिए, किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक प्रतिवेदक / समीक्षक अधिकारी नहीं होने चाहिए। हालाँकि, कुछ मामलों में प्राधिकारी के रूप में अपनी टिप्पणी दर्ज करने के लिए एक से अधिक अधिकारी हो सकते हैं।

(1) लोकसेवक को अपने कैडर के लिए निर्धारित APAR फॉर्म का उपयोग करना चाहिए यथा- फॉर्म I II या III आदि।

(2) प्रत्येक लोकसेवक की जिम्मेदारी होगी कि वह तय समय-सारणी के अनुसार भाग-I को पूर्ण करने के बाद अपने प्रतिवेदक अधिकारी को अपने कैडर के अनुरूप APAR फॉर्म प्रस्तुत करे।

(3) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) की तारीख और अवधि सही हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(4) APAR के प्रत्येक पृष्ठ पर लोकसेवक अपना नाम पद, विषय (यदि कोई हो) जन्मतिथि, मूल्यांकन वर्ष, एम्प्लॉय आईडी एवं हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें।

(5) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) में रव-मूल्यांकन के संबंध में लोकसेवकों के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ बनाने के लिए पर्याप्त स्थान आवंटित किया गया है और उन्हें आवंटित स्थान पर अपना स्व-मूल्यांकन अंकित करना चाहिए। APAR फॉर्म सबमिट करते समय स्टेटमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के साथ-साथ सेल्फ -एप्रिसिएशन का विवरण आदि वांछनीय नहीं है।

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(1) प्रतिवेदक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह निर्धारित मापदंडों पर ध्यान से विचार करे / या लोकसेवक को सौपे गए कर्तव्यों को अपनी राय दर्ज करने से पहले बताए। जहां कोई मापदंड तय नहीं हैं. वहीं प्रतिवेदक अधिकारी को प्रतिवेदन अवधि की शुरुआत से पहले सम्भव मात्रा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

यदि वर्ष की शुरुआत या प्रतिवेदन की अवधि में कोई लक्ष्य नहीं सौंपा गया है, तो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) बहुत अधिक व्यक्तिपरक होगा, जो परिहार्य है प्रतिवेदक अधिकारी को जल्दबाजी में राय नहीं बनानी चाहिए या अपर्याप्त आंकड़ा/सूचना या अफवाह के आधार पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए।

(2) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग सख्या II के बिंदु संख्या 01 के तहत विभिन्न प्रविष्टियों में प्रतिवेदक अधिकारी सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, प्रत्येक प्रविष्टि के सम्मुख अंकित पांच में से किसी एक बॉक्स में अपने लघु हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें, कोई टिप्पणी या सही ()का निशान अंकित नहीं किया जाए।

(3) भाग सख्या II के बिंदु संख्या 02(क) लोकसेवक के सामान्य मूल्यांकन से संबंधित है इसमें प्रतिवेदक अधिकारी को आवश्यक रूप से और बुद्धिमानी से संबंधित व्यक्ति के प्रदर्शन और क्षमताओं का आंकलन करना चाहिए। इसमें उन तरीको पर भी टिप्पणी करनी चाहिए जिनके द्वारा संबंधित लोकसवेक ने इस अवधि के दौरान अपने विभन्न कर्त्तव्यों को पूरा किया है।

रिपोर्ट करने वाले अधिकारी द्वारा मूल्यांकन करते समय संबंधित लोकसेवक के सामान्य महत्त्व के कुछ गुण जैसे कि बुद्धिमता, उत्सुकता, परिश्रम, चातुर्य, वरिष्ठों के प्रति रवैया, अधीनस्थों और आम जनता, साथी-कर्मचारियों के साथ संबंध, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, निःशक्तजन के प्रति संवेदनशीलता आदि पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें लोकसेवक के चरित्र, व्यक्तित्व, आचरण, योग्यताओं, कमियों और क्षमताओं का सामान्य उल्लेख भी होना चाहिए।

(4) प्रतिवेदक अधिकारी को न केवल अपने अधीनस्थ के कार्यों और गुणों का एक वस्तुपरक मूल्यांकन करना चाहिए बल्कि उनके दोषों को ठीक करने के लिए आवश्यक सलाह, मार्गदर्शन और सहायता अपने अधीनस्थों को हर समय देनी चाहिए। इस तरह की सलाह या आलोचना को भाग सख्या II के बिंदु संख्या 2(ख) में दर्ज किया जाना चाहिए।

(5) प्रतिकूल प्रविष्टियाँ, यदि कोई हों, तो APAR फॉर्म के निर्धारित स्थान पर ही दर्ज की जानी चाहिए और कहीं नहीं। यदि किसी लोकसेवक को लगातार सुधार/मार्गदर्शन के बावजूद वह सुधार दिखाने में विफल रहता है तो प्रतिकूल टिप्पणी APAR में दर्ज की जानी चाहिए। किसी भी दोष की प्रविष्टि करते समय प्रतिवेदनक अधिकारी उल्लेख करना चाहिए। किए गए सुधारात्मक प्रयासों और इन प्रयासों के परिणाम का उल्लेख करना चाहिये।

(6) समग्र मूल्यांकन के कॉलम को भरने के दौरान, प्रतिवेदक अधिकारी को लोकसेवक की समग्र ग्रेडिंग / विशिष्ट वर्गीकरण अर्थात् “उत्कृष्ट”, “बहुत अच्छा”, “अच्छा”, “संतोषजनक”, “असंतोषजनक” में संबंधित एक श्रेणी में अपने लघु हस्ताक्षर के रूप में प्रविष्टि अंकित करनी चाहिए। कोई टिप्पणी या सही ()का निशान अंकित नहीं किया जाए। उसे इन श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी या दो श्रेणी के मध्य की स्थिति यथा “अच्छे और बहुत अच्छे के बीच” या बहुत संतोषजनक” आदि दर्ज नहीं किया जाना है।

(7) समग्र मूल्यांकन के आधार पर कॉलम को भरने के दौरान, प्रतिवेदक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊपर (बिन्दु सं. 6) में बताए अनुसार दर्ज की गई ग्रेडिंग टिप्पणी के अनुसार हो , जैसा कि भाग- II के बिंदु संख्या 5 के तहत आवश्यक है अर्थात् यदि किसी व्यक्ति को बिंदु संख्या 1 में “असंतोषजनक” श्रेणीबद्ध किया जाता है, तो उसी ग्रेडिंग को बिंदु संख्या 5 में दर्ज किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि समग्र मूल्यांकन बिंदु संख्या 1 से बिंदु संख्या 2 में की गई टिप्पणी / प्रविष्टियों के अनुसार होना चाहिए।

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(1) हालांकि एक उच्च अधिकारी के लिए अपने से दो या दो से अधिक ग्रेड नीचे के वृहद संख्या में कार्यरत लोकसेवकों को जानना कठिन हो सकता है, फिर भी उसका उन लोकसेवकों के चरित्र, प्रदर्शन और क्षमता का समग्र मुल्यांकन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि सुधारात्मक कार्य किया जा सके। किसी लोकसेवक का अगला उच्चाधिकारी (प्रतिवेदक अधिकारी) अपने निर्णय में हो सकता है कि पूरी तरह निष्पक्ष हो फिर भी कभी-कभी उसका निर्णय अत्यन्त संकीर्ण और व्यक्तिपरक हो सकता है |

इसलिए प्रतिवेदक अधिकारी से उच्चतर अधिकारी यानि समीक्षक अधिकारी को उन लोकसेवकों के कार्य और आचरण के बारे में व्यक्तिगत रूप से पता होना चाहिए और उनको प्रति अपना स्वयं का निर्णय स्थापित करना चाहिए जिनकी APAR भरी जा रही है।

(2) भाग III या भाग IV (जो भी लागू हो) के बिंदु सं. 1 के तहत अपनी टिप्पणी करते समय अधिकारी को तदनुसार प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणियों पर सकारात्मक और स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग करना चाहिए और उन टिप्पणियों के साथ स्पष्ट रूप से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करनी चाहिए। प्रतिकूल टिप्पणी के मामले में यह विशेष रूप से आवश्यक है कि वहां उच्चतर अधिकारी की राय को सही मूल्यांकन के रूप में माना जाएगा।

(3) प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी की शुद्धता को सत्यापित करने की जिम्मेदारी समीक्षक अधिकारी की है। यदि समीक्षा करने वाला अधिकारी लोकसेवक के कार्य से पर्याप्त रूप से परिचित नहीं है, जिस पर उसको स्वयं के उचित और स्वतंत्र निर्णय पर पहुंचने में सक्षम होने के रूप में सूचित किया गया है, तो वह इस संबंध में पूछताछ कर सकता है जिससे वह सही निर्णय ले सके।

(4) प्रतिवेदक अधिकारी से समीक्षा हेतु प्राप्त APAR में यदि प्रविष्टियाँ पर्याप्त रूप से सार्थक नहीं है या अस्पष्ट या अप्रतिबद्ध हो तो ऐसे प्रतिवदेन को प्रवर्धन या स्पष्टीकरण के लिए प्रतिवेदक अधिकारी को वापस किया जाना चाहिए।

(5) जहाँ प्रतिवेदक अधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टियों दर्ज की हैं, समीक्षक अधिकारी प्रतिवेदक अधिकारी के साथ ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टियों पर चर्चा कर सकता है, और प्रतिकूल प्रविष्टियों सहित प्रतिवेदन संशोधित यथा निम्नगत/क्रमोन्नत(Down-grade/Up grade) कर सकता है।

(6) समीक्षा अधिकारी को लोकसेवक के समग्र ग्रेडिंग / विशिष्ट वर्गीकरण अर्थात् “उत्कृष्ट”, “बहुत अच्छा”, “अच्छा”, “संतोषजनक”, “असंतोषजनक” भाग III के बिंदु संख्या 2 पर दर्ज करना होगा समीक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा किया गया समग्र मूल्यांकन भाग III या भाग IV में इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई जगह में उसके द्वारा दर्ज की गई वर्णनात्मक टिप्पणियों के अनुरूप हो। समीक्षा करने / स्वीकार करने वाले अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को डाउन-ग्रेड / अपग्रेड करने का अधिकार है|

जहां इसे सार्वजनिक हित में समीचीन माना जाता है। ऐसा करते समय, न केवल अधिकारी कोप्रतिवेदक या समीक्षा करने वाले अधिकारी के मूल्यांकन के साथ अपनी असहमति व्यक्त करनी चाहिए, बल्कि इस तरह के डाउन-ग्रेडेशन / अपग्रेडेशन के विशिष्ट कारणों को भी प्रदान किए गए स्थान पर ही प्रपत्र में दर्ज किया जाना चाहिए।

यह स्वीकार करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह प्रतिवेदक और समीक्षा करने वाले अधिकारियों द्वारा यहां दिए गए निर्देशों के अनुसार APAR को भरें। जहां प्रविष्टियाँ पर्याप्त रूप से सार्थक नहीं हैं तो ऐसे प्रतिवेदन को प्रतिवेदक/ समीक्षा अधिकारी को प्रवर्धन या स्पष्टीकरण के लिए लौटाया जाना चाहिए।


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(1) “संदिग्ध चरित्र”, ” अनुचित लाभ प्राप्त करने की शिकायतें” जैसे रिमार्कस स्वीकार्य नहीं हैं। प्रविष्टियाँ स्थापित तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए न कि केवल संदेह पर । जो तथ्य, मूल्यांकन, निष्कर्ष, आदि विरोधाभासी है उन्हे APAR को लिखते / समीक्षा / स्वीकार करते समय टाला जाना चाहिए इसके अलावा, प्रतिवेदन के समय से पहले के तथ्यों, घटनाओं और परिस्थितियों का उल्लेख APAR में नहीं किया जाना चाहिए।

(2) प्रतिवेदन लिखने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि APAR लिखने के लिए वह सक्षम है। इसे विशेष रूप से प्रतिवेदन अवधि वर्ष की जांच करनी चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे निश्चित रूप से प्रतिवदेन अवधि के लिए संबंधित लोकसेवक हेतु सक्षम प्रतिवेदक/ समीक्षा / स्वीकार करने का अधिकार था।

(3) APAR लिखने के लिए समय-सारिणी में दिए गए समय का पालन किया जाना चाहिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 13(48)कार्मिक(क-1) / गोप्र/ 77 दिनांक 16-7-80 एवं एफ13(51)कार्मिक/ए1/एसीआर/08 दिनांक 05.06.2008 में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्धारित तिथि तक लोकसेवक द्वारा प्रतिवेदन के भाग-1 की पूर्ति कर समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रतिवेदक अधिकारी निर्धारित तिथि पश्चात् प्रतीक्षा नहीं करें तथा कार्यालय अभिलेख से भाग- 1 की पूर्ति करें एवं अपनी टिप्पणी अंकित कर सम्बन्धित समीक्षक अधिकारी को भिजवा देवें। यह प्रतिवेदक अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

(4) प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी APAR पर अपनी टिप्पणी अंकित करते समय इस बात की पुष्टि अवश्य करें कि उसने अपने अधीनस्थ सभी लोकसेवकों की APAR पर प्रतिवेदन/समीक्षक टिप्पणी अंकित कर सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये हैं। APAR उच्च अधिकारी को भेजने से पूर्व संधारण रजिस्टर (संलग्न प्रपत्र-“B” ) में प्रत्येक संवर्ग व पदवार इन्द्राज अवश्य किया जावे।

(5). सेवानिवृत होने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी का वैधानिक कर्त्तव्य है कि उनके अधीन कार्यरत लोकसेवक जिसने कम से कम तीन माह से अधिक समय तक कार्य किया हो उनका APAR प्रतिवेदन अवश्य भरें अन्यथा उनको अदेय प्रमाण -पत्र जारी नहीं किया जायेगा ।

(7), तीन वर्षों से पूर्व के प्रतिवेदन राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ-14(29)कार्मिक / एसीआर / 73 दिनांक 16-7-85 के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः तीन वर्षो से पूर्व के मूल प्रतिवेदन तैयार नहीं करवाये जायें, इसके स्थान पर तीन वर्ष से पूर्व के प्रतिवेदन प्रतिवेदक अधिकारी स्वयं द्वारा कार्यालय अभिलेख के आधार पर कार्यालय स्तर पर) तैयार कर भिजवाये जाएँ । ध्यान रहे कि ऐसे प्रतिवेदनों में समग्र मूल्यांकन संतोषप्रद से ऊपर की श्रेणी का नहीं भरा जावे।

(8). प्रतिवेदक अधिकारी लोकसेवक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी अंकित करने से पूर्व जाँच करे कि लोकसेवक द्वारा अपने विभाग का मूल पद, मूल विषय, कार्य करने की सेवा अवधि, वर्तमान पद का चयन वर्ष, उस वर्ष का बोर्ड परीक्षा परिणाम आदि सही रूप से भरा है अथवा नहीं? लोकसेवक का मूल पद एवं विषय का सही उल्लेख नहीं होने के कारण प्रतिवेदन संधारण में असुविधा एवं अनावश्यक विलम्ब होता है।

(9), प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी का नाम उनके हस्ताक्षरों के बाद संबंधित पदनामों के साथ स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में दर्शाया जाना चाहिए। प्रतिवेदक अधिकारी प्रतिवेदन के भाग-1 की प्रविष्टियों को प्रमाणित कर अपने हस्ताक्षर अंकित करें। भाग-II की पूर्ति के पश्चात् अपनी मोहर अवश्य लगायें, जिसमें अपना नाम, पदनाम का स्पष्ट उल्लेख हो। यदि पदस्थापन स्थान परिवर्तित हो गया है तो पूर्व स्थान की मोहर तथा वर्तमान पदस्थापन की मोहर दोनों लगायें । उल्लेखित पदनाम प्रतिवेदन की अवधि से संबंधित होना चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया समीक्षक अधिकारी द्वारा भाग-।। एवं भाग-111 में भी अपनायी जावे।

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(10), जिला स्तरीय अधिकारियों के APAR प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी के बाद सम्बन्धित जिला कलेक्टर की टिप्पणी हेतु एवं मंडल स्तरीय अधिकारियों का प्रतिवेदन प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी के बाद सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा कलेक्टर/ संभागीय आयुक्त अपनी टिप्पणी के बाद APAR रामीक्षक अधिकारी को प्रेषित करेंगे।(कार्मिक विभाग का आदेश गाक 13/51)/क/-1/गोए/2015 जयपुर दिनाक 29.06.2015)

(11) बोर्ड परीक्षा का परिणाम APAR में अवश्य अंकित करने के साथ-साथ परीक्षा परिणाम की प्रमाणित
प्रति भी साथ में संलग्न करें। न्यून परीक्षा परिणाम की स्थिति में प्रतिवेदक / समीक्षक अधिकारी अपनी टिप्पणी में इसका उल्लेख अवश्य करें। चूंकि शिक्षा विभाग में संस्थाप्रधानों/ व्याख्याता /वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापक का परीक्षा परिणाम मुख्य उपलब्धि की श्रेणी में आता है, अतः जिन कार्मिकों का परीक्षा परिणाम न्यून है. अन्य उपलब्धियां चाहे जितनी भी श्रेष्ठ हो उनका सनग्र मूल्यांकन अच्छा से ऊपर अंकित नहीं किया जावे इसकी पालना कठोरता से की जाये, ताकि प्रतिवेदन संधारण में अनावश्यक पत्र व्यवहार न करना पड़े।

(12) APAR में प्रतिकूल प्रविष्टि का इन्द्राज प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी उस समय तक नहीं करे जब तक कि प्रतिकूल प्रविष्टि के साक्ष्य में उनके पास पर्याप्त ठोस प्रमाण न हो। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को समीक्षक अधिकारी, प्रतिवेदक अधिकारी से लिखित सलाह मशविरा कर ही निरस्त कर सकता हैं।

(13) प्रतिवेदक यह सुनिश्चित करें कि बिन्दु संख्या 1 से 2 तक में की गई अभियुक्तियों एवं बिन्दु संख्या 5 में किए गए समग्र मूल्यांकन में एकरूपता हो। बिन्दु 1 से 2 तक में कहीं पर भी प्रतिकूल अभियुक्ति नहीं होने पर बिन्दु संख्या 5 में तदनुरूप ही समग्र मूल्यांकन किया जावे। यदि कहीं पर भी कोई प्रतिकूल अभियुक्ति हो तो समग्र मूल्यांकन भी असंतोषप्रद ही किया जावे।

(14) समीक्षक अधिकारी प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा किये गये समग्र मूल्यांकन को उस स्थिति में ही परिवर्तित कर सकता है जबकि वह कार्मिक एवं उसके व्यवहार से पूर्णतया परिचित हो तथा प्रतिवेदक द्वारा किये गये मूल्यांकन को परिवर्तित करने के उसके पास ठोस प्रमाण हो। समग्र मूल्यांकन परितवर्तित करते समय वह उन पर्याप्त कारणों/ औचित्य का उल्लेख अपनी समीक्षक टिप्पणी में अवश्य अंकित करें, तत्पश्चात् ही किये गये समग्र मूल्यांकन को परिवर्तित करें।

(15) समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रतिवेदक अधिकारी के अभिमत से सहमति/असहमति दोनों ही स्थितियों के संबंध में स्पष्ट तथ्यों सहित अभिमत अभिलिखित करना चाहिए विशेषतः उच्च अधिकारी के अभिमत को मूल्यांकन की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है अतः उच्च अधिकारीगण को प्रतिकूल प्रविष्टियों एवं प्रविष्टियों को निम्नगत/ क्रमोन्नत (Down grade / Up grade) करने की स्थिति में मूल्यांकन के साथ-साथ स्वयं की टिप्पणियों के बारे में सकारण विवरण आवश्यक रूप से अंकित करना चाहिए। (कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/एसीआर/2008 जयपुर दिनांक 12.10.2009)

(16) पातेय वेतन व्यवस्था में कार्यरत लोकसेवक APAR प्रतिवेदन जिस मूल पद से चयनित किये गये हो उसके संधारण अधिकारी द्वारा ही संधारित किये जावेगें।

(17) अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले लोकसेवक मूल पद एवं विषय, मूल विभाग का ही अंकित करें। सम्बन्धित प्रतिवेदक अधिकारी भी अपनी प्रतिवेदन टिप्पणी अंकित करने से पूर्व विशेष रूप से इसकी जाँच करें।

(18) कार्मिक विभाग के पत्रांक प. 13(51) / का० /क-1 / गो.प. / 2016 जयपुर दिनांक 17.05.2018 के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न अचल सम्पति विवरण प्रपत्र को हटा दिया गया है डीपीसी के वक्त संबंधित कार्यालय अपने अधीन कार्यरत राजपत्रित अधिकारी जिसकी डीपीसी प्रस्तावित है का अचल सम्पत्ति विवरण जो कि स्वयं राजपत्रित अधिकारी ने SSO ID द्वारा ऑनलाईन किया है की स्व – प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। (कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 13(51) का. /क-1/गो.प्र./2016 जयपुर दिनांक 17.05.2018)

(1) अधिकारी के निलंबन के तहत- यदि प्रतिवेदक/समीक्षक / स्वीकारकर्ता अधिकारी निलंबन के अधीन है, तो उसके ड्यूटी के समय कार्यरत रहे लोकसवको की वह APAR लिखने/समीक्षा करने में सक्षम नहीं होगा।

(2) रिश्तेदार की APAR- अधिकारी अपने करीबी रिश्तेदार की APAR को लिखने या समीक्षा करने के लिए अधिकृत नहीं है।

(3) तीन महीने से कम की अवधि- प्रतिवेदक/ समीक्षक अधिकारी उन लोकसेवकों की APAR को लिखने/समीक्षा के लिए सक्षम नहीं है जिन लोकसेवकों ने उनके सुपरविजन में 03 माह से कम अवधि हेतु काम किया है।

(4) न्यायालय में साक्ष्य – जहां किसी लोकसेवक ने प्रतिवेदक/ समीक्षक अधिकारी के खिलाफ न्यायालय के समक्ष सबूत पेश किए हैं, वहाँ प्रतिवेदक/ समीक्षा करने वाला अधिकारी संबंधित लोकसेवक की APAR लिख नहीं सकते हैं / समीक्षा नहीं कर सकते हैं ।

(5) वे लोकसेवक जिन्हें निलंबन के तहत रखा गया है अथवा पोस्टिंग आदेश की प्रतीक्षा में है अथवा अध्ययन अवकाश पर है उनकी उक्त अवधि की APAR तैयार नहीं की जायेगी।

(6) प्रतिवेदक/ समीक्षक / स्वीकृति अधिकारी की सेवानिवृत्ति- जब प्रतिवेदक/ समीक्षा /स्वीकारकर्ता अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाता है या कार्यालय से किसी कारण से वंचित हो जाता है, तो वह APAR से संबंधित दायित्त्व का निर्वहन नहीं कर सकता और न ही पूर्व में किसी APAR में अपने द्वारा अंकित की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के खिलाफ प्रस्तुत अभ्यावेदन पर टिप्पणियां दे सकता है।

(7) पुनर्नियुक्त कर्मचारी- पुनर्नियोजन पर एक सेवानिवृत्त अधिकारी इस पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का APAR लिखने, समीक्षा करने या स्वीकार करने (इनमें से कोई भी मामला हो) के लिए सक्षम होगा हालांकि, ऐसा कोई अधिकारी उस समय के APAR को लिखने / समीक्षा करने / स्वीकार करने में सक्षम नहीं होगा (यदि कोई हो) जो उस प्रासंगिक समय में लिखा/समीक्षा / स्वीकार नहीं किया गया था, जब वह पुनर्नियोजन से पहले सेवा में था। (अर्थात् सेवानिवृत्त नहीं हुआ था तब का कोई बकाया मामला अब वह पूरा करने हेतु अधिकृत नहीं है)

(8) अतिरिक्त प्रभार धारण करने वाला अधिकारी के संबंध में- यदि किसी प्रतिवेदक/समीक्षा करने वाले अधिकारी ने तीन महीने से अधिक समय तक अतिरिक्त प्रभार संभाला है और जिस व्यक्ति को रिपोर्ट किया गया है, उससे वरिष्ठ है, तो वह अतिरिक्त प्रभार की क्षमता में उन लोकसवेकों के APAR लिख सकता है, जिनके कार्य का पर्यवेक्षण किया था ।

(9) जहां प्रतिवेदक अधिकारी किसी विशेष अवधि के लिए कर्मचारी के संबंध में एक प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में APAR को लिखने के लिए सक्षम नहीं है, वहां रिपोर्ट(APAR) समीक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में लिखी जाएगी और स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी दोनों के रूप में रिपोर्ट लिखी जाएगी।

यदि कोई अधिकारी किसी विशेष अवधि के लिए किसी कर्मचारी के APAR की समीक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है, तो स्वीकारकर्ता अधिकारी APAR को स्वीकार करने के साथ ही समीक्षा भी करेगा।

इसी तरह, किसी भी अधिकारी के किसी प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में या किसी समीक्षा अधिकारी के रूप में लिखने के लिए सक्षम नहीं होने की स्थिति में रिपोर्ट (APAR) की शुरुआत, समीक्षा और स्वीकृत्ति ये तीनों कार्य स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा किए जाएंगे।

जहां कोई भी अधिकारी APAR को लिखने, उसकी समीक्षा करने या उसे स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इस आशय की प्रविष्टि APAR में की जाएगी। समीक्षक अधिकारी को प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में कार्य करते समय और स्वीकारकर्ता अधिकारी को समीक्षक अधिकारी के रूप में कार्य करते समय विशेष रूप से उन परिस्थितियों के बारे में बताना चाहिए जिनके तहत उन्हें ऐसा करना पड़ा।

(1) विभागाध्यक्ष/कॉडर नियन्त्रण अधिकारी द्वारा संबंधित लोकसेवक की APAR पूर्ण होकर प्राप्त होने पर उस लोकसेवक को सूचित कर अवलोकन हेतु आमंत्रित किया जाएगा एवं लोकसेवक को प्रतिवेदन का अवलोकन कराने के पश्चात अवलोकन करने का उससे प्रमाण पत्र लिया जाएगा।

यदि अवलोकन पश्चात लोकसेवक अपने कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिवेदक /समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी की ग्रेडिंग/टिप्पणी/मूल्यांकन से सन्तुष्ट नहीं हो तो वह ग्रेडिंग / टिप्पणी/ मूल्यांकन सुधार हेतु 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन संबंधित विभागाध्यक्ष/कॉडर नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।* लोकसेवक द्वारा APAR के अवलोकन करने पर यात्रा भता एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने का प्रावधान है।**

(2) यदि संबंधित लोकसेवक अपने मूल्यांकन के विरूद्ध 15 दिवस में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करे तोवार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) कार्मिक /संबंधित विभाग को भिजवाया जाए।

(3) यदि लोकसेवक किए गए मूल्यांकन के विरूद्ध ग्रेडिंग / टिप्पणी / मूल्यांकन में सुधार हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तो विभागाध्यक्ष/कॉडर नियंत्रण अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर एक माह में उस पर निर्णय लिया जायेगा।*

(4) यदि विभागाध्यक्ष/कॉडर नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय से लोकसेवक सन्तुष्ट नहीं हो तो वह उसके विरूद्ध अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

(5) अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं के कर्मचारियों के मामलों में नियुक्ति अधिकारी और राज्य सेवाओं के अधिकारियों के मामले में कार्मिक विभाग तय करेगा कि APAR में कौन सी टिप्पणियां प्रतिकूल प्रविष्टियों का निर्माण करेगी और कौनसी टिप्पणियों के बारे में उस व्यक्ति को (जिसकी APAR है) सूचित किया जाना चाहिए। प्रतिवेदक अधिकारी के मामले में, निर्धारित स्थान (भाग – 1 1) के तहत दर्ज की गई टिप्पणियों को प्रतिकूल माना जाएगा समीक्षक अधिकारी के लिए, किसी प्रविष्टि को तब तक प्रतिकूल नहीं माना जाएगा जब तक कि समग्र मूल्यांकन भी असंतोषजनक न हो।

(6) किसी लोकसेवक की APAR में अंकित सभी प्रतिकूल प्रविष्टियाँ चाहे वे उसके प्रदर्शन से संबंधित हो चाहे उसके मूलभूत गुणों व क्षमताओं से संबंधित हो का निर्देशों में निर्धारित अवधि के भीतर भीतर उस लोकसेवक को सूचित करना चाहिए। एक लोकसेवक को कभी भी अपने उच्चाधिकारियों की राय से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। जहाँ उस लोकसेवक की सेवा को संतोषजनक नहीं माना जाता है, तो उससे संबंधित आलोचना को सूचित किया जाना चाहिए।

(*कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 13(51)का/-1/ गो.प्र./2012 जयपुर दिनांक 22.02.2013
**कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 1351)का /क-1/गो.प्र./2013 जयपुर दिनांक 17.9.2013)

(7) लाईलाज प्रकृति के सूचित दोषों को संप्रेषित करते समय एक निश्चित मात्रा में विवेक रखना चाहिए। उदाहरणतः किसी लोकसेवक को प्रतिवर्ष यह बताया जाता है कि उसकी बुद्धिमता औसत से कम है या वह बहुत संवेदनशील है ऐसे प्रकरण में यह लाभदायक की जगह हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के शारीरिक दोषों के बारे में यदि APAR में अंकन है तो इस बारे मे उसको सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है।

(8) प्रतिकूल टिप्पणियों को संप्रेषित करते समय, अच्छे बिंदुओं का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। इसी तरह, जहां एक रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने दोषों को दूर करने के लिए सफल प्रयास किए हैं, जिन पर उसका ध्यान पहले आकर्षित किया गया था तो उसे उनके बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि उसे मालूम हो सके कि सुधार के उसके प्रयासों को अनदेखा नहीं किया गया है।

(9) केवल ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टियों को ही जिन्हें समीक्षा / स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है, को ही संप्रेषित किया जाना चाहिए। इसलिए समीक्षा करने / स्वीकार करने वाले अधिकारी को सामान्य रूप से यह बताना चाहिए कि वह प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी से सहमत है अथवा नहीं। यदि प्रतिवेदन बहुत संक्षिप्त, गूढ या अस्पष्ट हो तो आवश्यकता होने पर अतिरिक्त टिप्पणी भी दर्ज करनी चाहिए। जिन मामलों में निर्णय निलंबित किया गया है, उन पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

(10) नियमान्तर्गत भरी हुई APAR में दर्ज की गई किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि को उस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा, जिसके अधीन रिपोर्ट रखी गई है, निर्धारित समय सीमा में, व्यक्ति को अभ्यावेदन हेतु लिखित सूचना दी जानी चाहिए और उस आशय का अभिलेख संबंधित लोकसेवक के APAR डोजियर में रखा जाना चाहिए।

(11) किसी लोकसेवक के स्वभाव के संबंध में जब कोई सलाह/चेतावनी/प्रतिबन्धों के रूप में मौखिक या लिखित माध्यम से सूचना दी जाए तो अन्यन्त सावधानी रखने की आवश्यकता है। यह सलाह उसके लिए लाभदायक हो और उसमें सुधरात्मक प्रयास लाने वाली होनी चाहिए।

(12) संबंधित लोकसेवक को APAR में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना देते समय संबंधित अधिकारी की पहचान का खुलासा करना आवश्यक नहीं है।

(13) प्रतिकूल प्रविष्टियों के खिलाफ प्राप्त अभ्यावेदन को APAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इन्हें लोकसेवक के APAR फाइल के साथ एक अलग फाइल कवर में रखा जा सकता है। प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ प्राप्त अभ्यावेदन का निस्तारण कार्मिक विभाग द्वारा समय -समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाए।

(1) अन्य विभागों / संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के मामले में जो राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं की APAR संलग्न परिशिष्ट में यथा निर्धारित चैनल के अनुसार लिखा जाएगा तथा नियुक्ति अधिकारी या कार्मिक विभाग को भेजा जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

(2) ऐसे मामलों में, जब कोई लोकसेवक जो अपनी मूल सेवा में अपने ग्रहणाधिकार (LIEN) को धारण करते हुए किसी अन्य सेवा में शामिल हो गया था, अपनी मूल सेवा में लौट जाता है. तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है-

A. यदि अन्य सेवा में कार्यरत अवधि के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट (एस) / गोपनीय रिपोर्ट (एस) उपलब्ध हैं, तो उन्हें कर्मचारी के मूल्यांकन डोजियर में रखा जाएगा और पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए इसे ध्यान में रखा जाएगा।

B. यदि वे उपलब्ध नहीं हैं, तो अप्राप्त रिपोर्ट के मामले में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी। 13. अध्ययन या प्रशिक्षण के अनुमोदित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त लोकसेवकों के APAR के लेखन की प्रक्रिया जिस अवधि के लिए किसी कर्मचारी ने भारत या विदेश में किसी अनुमोदित संस्थान में कोई प्रशिक्षण लिया है, उसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए –

(1) जब भी कोई अधिकारी अध्ययन या प्रशिक्षण के अनुमोदित पाठ्यक्रम में भाग लेता है तो इसका इन्द्राज इस अवधि की APAR में करना चाहिए।

(2) प्रतिनियुक्त संस्था के प्रमुख से प्राप्त यदि कोई प्रतिवेदन है तो उस लोकसेवक की डोजियर में मूल रूप से रखी जानी चाहिए या उसका कोई सारभूत तथ्य उसमें प्रविष्ट होना चाहिए।

(1) प्रति वर्ष 31 मार्च को प्रशासनिक सचिव द्वारा राज्य सेवा के अधिकारियों की तथा नियुक्ति अधिकारी द्वारा अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा के उन लोकसेवकों की सूची तैयार की जायगी जो कि निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

A. जिन कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश दिया गया है।
B. जिन कर्मचारियों को निलंबित रखा गया।
C. जिन कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया हैं।
D.उन कर्मचारियों के मामले में, जिनमें से कोई भी प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षा करने वाला अधिकारी और स्वीकार करने वाला अधिकारी APAR लिखने के लिए सक्षम नहीं है।
E. उन कर्मचारियों के मामले में जिनकी अवधि पाँच वर्ष से अधिक पुरानी है, पूरा होने के लिए लंबित है। (कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक ए. 1351)5./3-1/गोप्र./2006 जयपुर दिनांक 30.112012)

(2) उपर्युक्त व्यक्तियों के लिए, यदि अवधि तीन महीने या उससे अधिक है, तो कारणों का उल्लेख करने वाले एक नोट को डोजियर में “नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट” के रूप में रखा जाना चाहिए।

वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्र क्रमांक प. 14 (B6) वित/नियम /2008 जयपुर दिनांक 04.11.2016 के निर्देश के तहत यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन गत 07 वर्षों की निरन्तरता में उपलब्ध नहीं है तो एसीपी के प्रकरणें का निर्धारण निम्न आधार पर किया जाए –

A. राज्य सेवा के अधिकारियों के मामले में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है उतने वर्षों के अधिकतम गत 03 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जा सकतें है।

B. इसी प्रकार राज्य सेवा के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के मामले में जितने वर्षों के कार्यमूल्यांकन प्रतिवदेन उपलब्ध नहीं है उतने वर्षों के अधिकतम गत 02 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवदेन देखे जा सकेगें।

C. यदि फिर भी 07 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसे प्रकरणो में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम है उतने आगामी वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 07 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने पर ही एसीपी स्वीकार की जा सकेगी ।

क्र.सं.प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, टिप्पणी अंकित करना व प्रेषित करनाप्रस्तुत/प्रेषित करने की अंतिम तिथि कार्यालय में कार्यरत लोकसेवकों के लिए (शिक्षक संवर्ग सहित)प्रस्तुत/प्रेषित करने की अंतिम तिथि विद्यालयों में कार्यरत लोकसेवकों के लिए (मंत्रालयिक कार्मिकों के अतिरिक्त)
1लोकसेवकों द्वारा APAR प्रस्तुत करना10 अप्रेल
15 अगस्त
2प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी अंकित करना10 मई15 सितम्बर
3प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करना15 मई20 सितम्बर
4समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकित करना एवं संबंधित कार्यालय को संधारण हेतु निजवाना15 जून20 अक्टूबर

क्र.स.पदनाम (लोकसेवक) – Reporteeप्रतिवेदक अधिकारी – Reporting Officerसमीक्षक अधिकारी – Reviewing Officer स्वीकार कर्ता अधिकारी – Accepting Officer
1Govt. Secondary & Senior Secondary School Teacher Grade 3rd L-1 & L-2, PET Grade 3rd, Librarian Grade 3rd, Junior Assistant, Lab Technician Grade 3rdसंस्था प्रधानमुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEOजिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक
2Govt. Primary & Upper Primary School Teacher Grade 3rd L-1 & L-2, Prabodhak (ग्रामीण क्षेत्र)PEEO – पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारीमुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEOजिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक
3Govt. Upper Primary School PET Grade 3rd (ग्रामीण क्षेत्र)PEEO – पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारीमुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEOजिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक
4Govt. Primary & Upper Primary School Teacher Grade 3rd L-1 & L-2, Prabodhak (शहरी क्षेत्र)अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम- ACBEO – Istमुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEOजिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक
5Govt. Upper Primary School PET Grade 3rd (शहरी क्षेत्र)अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम- ACBEO – Istमुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEOजिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक
6Govt. Upper Primary School SENIOR TEACHER – वरिष्ठ अध्यापक (ग्रामीण क्षेत्र)PEEO – पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारीमुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEOसंयुक्त निदेशक संभाग Joint Director
7Govt. Upper Primary School SENIOR TEACHER – वरिष्ठ अध्यापक (शहरी क्षेत्र)अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम- ACBEO – Istमुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEOसंयुक्त निदेशक संभाग Joint Director
8Govt. Secondary & Senior Secondary School Senior Teacher, PET Grade-2nd, Librarian Grade-2nd, Senior Assistant, Assistant Administrative Officer, Lab Assistant Grade-2ndसंस्था प्रधानमुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEOसंयुक्त निदेशक संभाग Joint Director
9Govt. Senior Secondary School Lecturer, PET Grade-1st, Librarian Grade-1stसंस्था प्रधानमुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEOनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा Director
10Govt. Secondary & Senior Secondary School Principal & Headmasterमुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – CBEOमुख्य जिला शिक्षा अधिकारीनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा Director

नोट- 1. जिन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य व व्याख्याता का पद रिक्त है एसे विद्यालयों में रिपोर्टिंग अधिकारी का कार्य उस विद्यालय का आहरण व वितरण अधिकारी करेगा अर्थात जिसके पास 03 पावर हैं।

2. उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है कार्यवाहक के रूप में यदि व्याख्याता , प्रधानाचार्य का निर्वहन कर रहा है तो रिपोर्टिंग अधिकारी संबन्धित सीबीईओ होगा।

3. Do you want choose dir/addirsec as reporting/reviewing officer का चयन फील्ड को नहीं करना है फील्ड इसे by डिफ़ॉल्ट नो (No) ही रखें यह ऑप्शन केवल निदेशालय व आईएएसीई अजमेर, बीकानेर के चुनिंदा पदों के लिए ही है।

क्र. सं. प्रश्न जबाब
1मैं शहरी क्षे़त्र में कार्यरत उप्रा विद्यालय में संस्थाप्रधान हूॅ निर्धारित चैनल के अनुसार मेरा रिर्पोटिग ACBEO प्रथम है वर्तमान में UCEO व्यवस्था प्रारंम्भ की गई मुझे अपना प्रतिवेदन किसे प्रेषित करना है?निर्धारित चैनल के अनुसार ही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है
2मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हुंॅ मेरे पास स्वयं के विद्यालय(राउमावि) का आहरण वितरण अधिकार( 03 पावर) है। मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे?आप अपना रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में न्यूनतम 03 माह के सपुरविजन में सेवा शर्त की पालना करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उनके अधीन की गई अवधि के अनुसार चयन करें।
3मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। प्रधानाचार्य का दायित्व किसी व्याख्याता के पास है लेकिन उनके पास 03 पावर नहीं है। इस परिस्थिति मे मेरे रिपोर्टिग अधिकारी कौन होंगे?विद्यालय के अन्य कार्मिकों के साथ-साथ आपके भी रिपोर्टिग अधिकारी वहीं होंगे जिनके पास आपके विद्यालय का आहरण वितरण अधिकार/03 पॉवर है।
4मैंने दिनांक 01.02.2022 को द्वितीय श्रेणी से पदोन्न्त होकर अन्य स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण किया है। मेरे रिपोर्टिग व त्मअपमूपदह अधिकारी अलग-अलग होंगे क्या?दोनों अवधि में रिपोर्टिग अधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक(मावि)/प्रधानाचार्य होगें जिनके अधीन आपने सेवा की है एवं रिवींविगअधिकारी एक ही होंगे जो आपके अंतिम पदस्थापन के अनुसार हांेगे। परिपत्र 23.11.20 के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए
5रामावि/राउमावि में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पास प्रधानाचार्य का चार्ज हैं। क्या उन्हे रिपोर्टिग अधिकारी के रूप में चयन किया जा सकता है?नहीं
6मैं दिनांक 01.07.2022 से 01.10.2022 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक था मैने विभागीय पदोन्नति उपरांत दिनांक 02.10.2022 को व्याख्याता के रूप मे कार्यग्रहण कर लिया है। मैं एपीएआर भरते समय लोकसेवक के प्रकार के रूप में किस पद का चयन करूंगा?एपीएआर वर्ष के अन्तिम पद का चयन लोक सेवक प्रकार में करना होता है। आपके संबंध में आपको लोक सेवक के प्रकार के रूप में व्याख्याता पद का चयन करना होगा।
7मैं रिपोर्टिग अधिकारी हुॅं मैं अपने शाला दर्पण लॉगिन से लोकसेवक से प्राप्त एपीएआर कैसे फारवर्ड करूॅंगा?आप लोकसेवक से प्राप्त एपीएआर पर अपनी टिप्पणी अंकित करने से पश्चात् सबमिट करें एवं ई-साइन कर उसे समीक्षक अधिकारी को फारवर्ड करें।
8मैंने अपने एपीएआर में रिपोर्टिग/ रिवीविग /अवधि/रिजल्ट/अन्य विवरण गलत भर दिया है अब मैं उसे किस प्रकार डिलीट/रिजेक्ट करवा सकता हूॅं?आप अपना एपीएआर आवेदन यथोचित कारण सहित प्रार्थना पत्र नियंत्रण अधिकारी से अग्रेषित करवाकर सीबीईओ/सीडीईओ कार्यालय लॉगिन से डिलीट करवा सकते है। उक्त कार्य प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करने से पूर्व होगा।
9मॉड्यूल में प्रविष्टियॉ कौनसे font में की जानी है?English या Mangal (Unicode)
10मैं अपने समीक्षक अधिकारी के रूप सीडीईओ का चयन करना चाहता हूॅ जिनके पास जिशिअ (मुख्यालय)का भी प्रभार है। सीडीईओ के रूप में सर्च करते समय इनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है?मूल पदस्थापित पद के अनुसार ही नाम प्रदर्शित होगा। आपको जिशिअ (मुख्यालय) के रूप में सर्च करके चयन करना होगा।
11मेरे समीक्षक अधिकारी पदोन्न्ति उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर हो गई है क्या मुझे अपना प्रतिवेदन उन्हे भेजना है?जिसके सुपरविजन में न्युनतम 03 माह सेवा की है उसे ही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है चाहे पदनाम या कार्यालय परिवर्तन हो गया है।
12मैं शिक्षा विभाग का कार्मिक हुॅं एवं वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग में कार्यरत हुॅं क्या मुझे अपनी एपीएआर ऑनलाईन भरनी है?नहीं। आप अपनी एपीएआर पूर्व की भांति ऑॅफलाईन ही भेजें।
13मैं अपना एपीएआर स्टेटस कैसे देख सकता हुॅं?आप अपने स्टाफ लागिन में एपीएआर टेब में एपीएआर स्टेटस कॉलम मे जाकर एपीएआर की वर्तमान स्थिति को देख सकते है।
14मैं रिपोर्टिग अधिकारी हुॅं। लोकसेवक द्वारा प्रेषित एपीएआर मैं अपने लॉगिन पर किस टेब मे देख सकता हुॅं?आप अपने स्टाफ लॉगिन मे एपीएआर टेब में Request for Apar assessment मेे जाकर देख सकते है।
15मै संस्था प्रधान के रूप मेे शाला के समग्र रिजल्ट का विवरण कैसे भर सकता हुॅ?आप रिजल्ट वाले कॉलम में कक्षा 5,8,10 का परिणाम ऑल का चयन कर एवं कक्षा 12 का रिजल्ट संबंधित स्ट्रीम का चयन कर भर सकते है।
16मैने प्रथम बार राजकीय सेवा में दिनांक 03.10.2022 को कार्यग्रहण किया है। मैने दिनांक 01.07.2022 से 02.10.2022 तक एपीएआर की प्रविष्टि कॉलम में राजकीय सेवा में नहीं था एवं 03.10.2022 से 30.06.2023 तक एपीएआर की प्रविष्टि की जानी का चयन कर रिपोर्टिग अधिकारी को अग्रेषित कर दिया था।
रिपोर्टिग अधिकारी द्वारा मेरे विवरण का सत्यापन कर दिया गया है उसके उपरांत भी एपीएआर नहीं भरी जा रही है। क्या कारण हो सकता है?
दिनांक 01.07.2022 से 02.10.2022 तक की अवधि का राजकीय सेवा में नहीं होने का सत्यापन सीबीईओ कार्यालय की लॉगिन से होने के उपरांत ही भरा जाएगा।
17मेरे रिपोर्टिंग एवं रिवीविंग अधिकारी सर्च करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहे है। क्या कारण हो सकता है?संबंधित अधिकारी का शाला दर्पण स्टॉफ विंडो में रजिस्ट्रेशन एवं शाला दर्पण पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन होना आवश्यक है इसके अभाव में उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा।
18मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में दिनांक 03.09.2022 को शिक्षा विभाग में कार्यग्रहण किया है। मैं एपीएआर प्रपत्र में 1 जुलाई, 2022 से 02.09.2022 तक की अवधि का उल्लेख किस प्रकार से करूगा?आप एपीएआर में 1 जुलाई, 2022 से 02.09.2022 तक की अवधि का उल्लेख उक्त अवधि में ’लोकसेवक राजकीय सेवा में नहीं था’ आप्शन का चयन कर करें। उक्त प्रविष्टि संबंधित सीबीईओं लॉगिन से वेरिफाई भी की जानी है।

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शाला दर्पण पर कार्य हेतु प्रभारीवार दैनिक | मासिक | त्रेमासिक कार्यवाही केलेंडर

शाला दर्पण पर कार्य हेतु प्रभारीवार दैनिक | मासिक | त्रेमासिक कार्यवाही केलेंडर

SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR / शाला दर्पण पर कार्य हेतु प्रभारीवार दैनिक | मासिक | त्रेमासिक कार्यवाही केलेंडर : नमस्कार आदरणीय शिक्षक बंधुओ ! यहाँ आपको राजस्थान के विद्यालयों में विभिन्न ऑनलाइन कार्यो हेतु शाला दर्पण पर डाटा अपडेट किया जाता हैं, इस हेतु शिक्षा विभाग ने एक केलेंडर जारी किया हैं जिसकी PDF यहाँ अपलोड की गयी हैं साथ ही इसे यहाँ लिखित रूप में प्रस्तुत किया हैं   हमने इस PDF के लिंक सार्वजनिक प्लेटफोर्म और सोशल मिडिया से लेकर आप तक सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया हैं| और इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक अटेच किया हैं फिर भी  आपसे आग्रह हैं कि आप इन्हें डाउनलोड करके जांच ले परख ले पुष्टि होने पर ही इनका उपयोग करें, विस्तृत और प्रतिपुष्ट जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट का अवलोकन करें|

SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR

आवश्यक निर्देश:

  1. शालादर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन प्रतिमाह तथा मासिक किये जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार शालादर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
  2. विशेष परिस्थितियों में शालादर्पण कैलेन्डर में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।
  3. शाला दर्पण कैलेन्डर में उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त विभागीय निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।
  4. संस्थाप्रधान, शालादर्पण प्रभारी तथा अन्य कार्मिकों के द्वारा समय-समय पर शालादर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे तथा आवश्यकतानुसार व विद्यालय में दिये गये प्रभाग अनुसार शालादर्पण पोर्टल को यथा समय अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें।
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR / शाला दर्पण पर कार्य हेतु प्रभारीवार दैनिक | मासिक | त्रेमासिक कार्यवाही केलेंडर

शाला दर्पण पर दैनिक रूप से किये जाने वाले कार्य 

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1DAILY ATTENDENCE मॉडयूल में विद्यालय स्टाफ की दैनिक उपस्थिति कार्यालय प्रभारी
2LEAVE APPROVAL मॉडयूल में विद्यालय स्टाफ से प्राप्त अवकाश प्रकरण का यथोचित निस्तारण करना। 
3STUDENT DAILY ATTENDENCE मॉडयूल मे विद्यार्थियों की उपस्थिति
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR

विद्यालयों में प्रभार व प्रभारी और उनके दायित्व

कार्यालय प्रभारी दैनिक रूप से इन कार्यो का निष्पादन करेगा जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं |

आप शिक्षा जगत के तीव्र अपडेट के लिए इस व्हाट्सएप्प चैनल को जरूर Follow कर लेवें।
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शालादर्पण पोर्टल पर प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1STUDENT MONTHLY ATTENDENCE मॉडयूल में विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति की प्रविष्टिकक्षा अध्यापक
2स्टाफ़ उपस्थिति रजिस्टर व शालादर्पण पोर्टल प्रपत्र – 3A (LOCK STAFF DETAIL) का मिलान ( 1 से 5 तारीख के मध्य )कार्यालय प्रभारी
3DEWORMING INFORMATION की प्रविष्टिशाला दर्पण प्रभारी
4MONTHLY WIPS AND BLUE-PINK TABLET INFORMATION प्रविष्टि
5प्रतिमाह आयोजित एसडीएमसी / एसएमसी बैठक सूचना प्रविष्टिएसडीएमसी / एसएमसी
6छात्र उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण प्रपत्र 5 का मिलान प्रतिमाह प्रथम सप्ताहकक्षा अध्यापक
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR

शालादर्पण पोर्टल पर त्रैमासिक किये जाने वाले कार्य (जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रेल)

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1SDMC/SMC module School development and Management Committee quarterly data entry की प्रविष्टि पूर्ण करना।एसडीएमसी / एसएमसी
2कार्मिको के  प्रपत्र 10 से सेवा पुस्तिका के विवरण का अक्षरशः मिलान कर आवश्यकतानुसार अद्यतन करनाकार्यालय प्रभारी
3विद्यालय  प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकतानुसार अपडेट किया जाना
4इन्फ्रास्ट्रेक्चर मॉड्यूल की जांच / सत्यापन आवश्यकतानुसार अपडेट किया जाना
5शाला दर्पण में प्रदर्शित पद व बजट हैड का आईएफएमएस से मिलान किया जाना
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR

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शालादर्पण पोर्टल पर जुलाई माह में किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1प्रतिमाह  / त्रैमासिक किये जाने वाले कार्यसम्बन्धित प्रभारी गण
2एसडीएमसी / एसएमसी मॉडयूल की विभिन्न प्रविष्टियों की जांच एवं अद्यतन किया जानाएसडीएमसी / एसएमसी प्रभारी
3NEW ADMISSION ENTRY मे नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टिकक्षा अध्यापक
 
 
 
4STUDENT DETAIL EDIT (FORMAT- 05) के द्वारा विद्यार्थी संबंधित सूचना में संशोधन किया जाना
5प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच तथा उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना
6विद्यार्थी मॉडयूल में निम्नलिखित सब-मॉडयूल मे प्रविष्टि किया जाना ।● Section Allotment/Updation● Medium Allotment / Updation● Class/Section wise Roll No Entry
7नव प्रवेशित / एनएसओ विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना व प्रपत्र – 07 प्रपत्र – 07 (अ) व प्रपत्र – 9 की पूर्ति करना
8FREE TEXT BOOKS and WORK BOOKS Module में प्रविष्टि । शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक SDMC / SMC प्रभारीनिशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी 
9पूरक परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि व प्रमाण पत्र GENRATE करनास्थानीय परीक्षा प्रभारी 
10विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉडयूल से प्रविष्टिछात्रवृत्ति प्रभारी 
11कक्षाध्यापक व विषयाध्यापक मैपिंग की प्रविष्टिकार्यालय प्रभारी 
12निःशुल्क साईकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करनाकक्षा अध्यापक व साईकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी  
13पीईईओ / यूसीईईओ लॉगिन में विद्यालय से बाहर (OoSC) बच्चों की सूचना की प्रविष्टिपीईईओ / यूसीईईओ 
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शालादर्पण पोर्टल पर अगस्त माह में किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1प्रतिमाह किये जाने वाले कार्यसम्बन्धित प्रभारी गण
2नव प्रवेशित / एनएसओ विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना व प्रपत्र – 07 प्रपत्र – 07 (अ) व प्रपत्र – 9 की पूर्ति करना ।एसडीएमसी / एसएमसी प्रभारी
3विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉडयूल से प्रविष्टिछात्रवृत्ति प्रभारी  
4 विद्यार्थियों को रोल नं आवंटित करना व प्रथम परख के प्राप्तांकों की प्रविष्टिस्थानीय परीक्षा प्रभारी
5 निःशुल्क साईकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करनाकक्षा अध्यापक व साईकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी  
6 FTB मॉडयूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करनानिशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी
7 बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि (RKSMBK)प्रभारी के साथ कक्षाध्यापक
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शालादर्पण पोर्टल पर सितम्बर माह में किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1प्रतिमाह किये जाने वाले कार्यसम्बन्धित प्रभारी गण
2विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉडयूल से प्रविष्टिछात्रवृत्ति प्रभारी
3बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की तैयारी हेतु विद्यार्थियों के डाटा का एसआर रजिस्टर से मिलानबोर्ड परीक्षा प्रभारी
4FTB मॉडयूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करनानिशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी
5SA 1 की प्रविष्टिसम्बंधित प्रभारी के साथ कक्षाध्यापक
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शालादर्पण पोर्टल पर अक्टूबर माह में किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1प्रतिमाह / त्रेमासिक किये जाने वाले कार्यसम्बन्धित प्रभारी गण
2 FTB मॉडयूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करनानिशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी
3द्वितीय परख के अंकों की रिजल्ट मॉडयूल में प्रविष्टि पूर्ण करनास्थानीय परीक्षा प्रभारी
4हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पीटीएम की प्रविष्टिसम्बंधित प्रभारी के साथ कक्षाध्यापक

स्कुल के विभिन्न प्रभार और उनके दायित्व CLICK HERE


शालादर्पण पोर्टल पर नवम्बर माह में किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1प्रतिमाह किये जाने वाले कार्यसम्बन्धित प्रभारी गण
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शालादर्पण पोर्टल पर दिसम्बर माह में किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1प्रतिमाह किये जाने वाले कार्यसम्बन्धित प्रभारी गण
2अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंको की प्रविष्टिस्थानीय परीक्षा प्रभारी
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शालादर्पण पोर्टल पर जनवरी माह में किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1प्रतिमाह / त्रेमासिक किये जाने वाले कार्यसम्बन्धित प्रभारी गण
2 विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकतानुसार अपडेट करनाछात्रवृत्ति प्रभारी
3अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंको की प्रविष्टि करनास्थानीय परीक्षा प्रभारी
4एसडीएमसी / एसएमसी मॉडयूल की प्रविष्टियों की जांच व अद्यतन किया जानाएसडीएमसी / एसएमसी प्रभारी
5 SA2 की प्रविष्टि, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पीटीएम की प्रविष्टिकक्षाध्यापक व सम्बंधित प्रभारी
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शालादर्पण पोर्टल पर फरवरी माह में किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1प्रतिमाह किये जाने वाले कार्यसम्बन्धित प्रभारी गण
2बोर्ड परीक्षा के सत्रांको की प्रविष्टि करनाबोर्ड परीक्षा प्रभारी
3तृतीय परख के अंकों की रिजल्ट मॉडयूल में प्रविष्टि पूर्ण करनास्थानीय परीक्षा प्रभारी
4TEACHER EXAMINAR DATA MAPPING MODULE में प्रविष्टि करनाकार्यालय प्रभारी
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शालादर्पण पोर्टल पर मार्च माह में किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1प्रतिमाह किये जाने वाले कार्यसम्बन्धित प्रभारी गण
2TEACHER EXAMINAR DATA MAPPING MODULE में प्रविष्टि की जांचकार्यालय प्रभारी
3बोर्ड परीक्षा से पूर्व SA 3 की प्रविष्टि, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पीटीएम की प्रविष्टिकक्षाध्यापक व सम्बंधित प्रभारी
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शालादर्पण पोर्टल पर अप्रेल माह में किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1 प्रतिमाह / त्रैमासिक किये जाने वाले कार्यसम्बन्धित प्रभारी गण
2 वार्षिक परीक्षा के अंको की फीडिंग व परीक्षा परिणाम तैयार करनास्थानीय परीक्षा प्रभारी
3 वार्षिक परीक्षा की अंक तालिका परिणाम हेतु ग्रीन शीट को लॉक करना व विद्यार्थियों शाला दर्पण से डाउनलोड करनास्थानीय परीक्षा प्रभारी
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शालादर्पण पोर्टल पर मई माह में किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1प्रतिमाह किये जाने वाले कार्यसम्बन्धित प्रभारी गण
2स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षोन्नति किया जानास्थानीय परीक्षा प्रभारी
3पूरक परीक्षा परिणाम के अंको की प्रविष्टिस्थानीय परीक्षा प्रभारी
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शालादर्पण पोर्टल पर जून माह में किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1प्रतिमाह किये जाने वाले कार्यसम्बन्धित प्रभारी गण
2बोर्ड परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षोन्नति किया जानासंबंधित प्रभारीगण बोर्ड परीक्षा प्रभारी
3पीईईओ / यूसीईईओ लॉगिन में विद्यालय से बाहर ( OOSC) बच्चों की सूचना की प्रविष्टिपीईईओ / यूसीईईओ
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शालादर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से किये जाने वाले कार्य

क्र.सं.कार्य का विवरण शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक 
1विद्यार्थी मॉडयूल में आवश्यकतानुसार / ऑन डिमांड किये जाने वाले कार्य ० Transfer Certificate (T.C.)
० Student Character Certificate
० Student Study Certificate
० N.S.O
० Vocational Edu
० Faculty and Subject mapping (format 7 & 7a)
कक्षा अध्यापक
2विद्यार्थियों के जनआधार / आधार नम्बर अपडेट करनाकक्षा अध्यापक
3 विद्यालय मॉडयूल में आवश्यकतानुसार / ऑन डिमांड किये जाने वाले कार्य
o Garima Petika Entry
o Udaan
o Student Health Check-up
o Gender Audit Details Entry
o Sports
o Mid-Day-Meal
कार्यालय प्रभारी
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नमस्कार आदरणीय शिक्षक बंधुओ ! यहाँ आपको राजस्थान के विद्यालयों में विभिन्न ऑनलाइन कार्यो हेतु शाला दर्पण पर डाटा अपडेट किया जाता हैं, इस हेतु शिक्षा विभाग ने एक केलेंडर जारी किया हैं जिसकी PDF यहाँ अपलोड की गयी हैं साथ ही इसे यहाँ लिखित रूप में प्रस्तुत किया हैं |

हमने इस PDF के लिंक सार्वजनिक प्लेटफोर्म और सोशल मिडिया से लेकर आप तक सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया हैं| और इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक अटेच किया हैं फिर भी आपसे आग्रह हैं कि आप इन्हें डाउनलोड करके जांच ले परख ले पुष्टि होने पर ही इनका उपयोग करें, विस्तृत और प्रतिपुष्ट जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट का अवलोकन करें| शाला सुगम किसी भी त्रुटी और कमी के लिए जिम्मेदार नही हैं  


यहाँ पर हमारे कुछ मित्रो और साथियों द्वारा सोशल मिडिया का उपयोग करके समूह निर्माण किया हैं जिसमे शिक्षक, शिक्षार्थी और प्रतियोगी के लिए आवश्यक सामग्री यथा आदेश, सर्कुलर, नियमावली, अध्ययन सामग्री के साथ शिक्षा विभाग से जुड़े कई प्रकार की सामग्री निशुल्क और निस्वार्थ शेयर की जाती हैं, आपसे आग्रह हैं कि आप अपनी सहमती से इन सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ सकते हैं |

नोट :  हालांकि हमारी टीम ने इस पेज को तैयार करने में पूर्ण सावधानी रखी हैं फिर त्रुटी संभावित हैं |  यहाँ पर यह जानकारी केवल सूचनार्थ हैं | समस्त सूचनाओं के लिए ओफिशियल वेबसाईट और लिंक को विजिट कीजिए |

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विद्यालयों में प्रभार व प्रभारी और उनके दायित्व

विद्यालयों में प्रभार व प्रभारी और उनके दायित्व

Incharges in schools and their responsibilities / विद्यालयों में प्रभार व प्रभारी और उनके दायित्व :- श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के परिपत्र क्रमांक : शिविरा-मा/ माध्य / शाला दर्पण /60304 (2) / 2016-17/198 दिनांक: 22/06/2020 द्वारा “शाला दर्पण पोर्टल” को अपडेट करने से सम्बन्ध में संस्था प्रधान के साथ ही विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित प्रभारियों का भी दायित्व निर्धारण किया गया है उन्हें यह काम उनके प्रभार के अनुसार करना होगा लेकिन प्रश्न यह बनता हैं कि विद्यालय में कौन कौन से प्रभार होते हैं और उनके प्रभारी कौन हो सकते हैं साथ उनके दायित्व क्या रहेंगे|

अब सरकारी स्कूलों में शाला दर्पण पोर्टल का काम केवल शाला दर्पण प्रभारी ही नहीं अपितु विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों के प्रभार वाले प्रभारी करेंगे। इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी किए है। गौरतलब है कि शाला दर्पण पोर्टल शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण सूचनाएं अपलोड अथवा अपडेट करने का पोर्टल है। इसका विभिन्न उद्देश्यों को लेकर बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है।

इस पोर्टल के उपयोग के लिए सरकारी स्कूलों में शाला दर्पण पोर्टल से संबंधित सभी काम करने के लिए प्रभारी बनाए गए थे। लेकिन विद्यालयों में कार्य की अधिकता के कारण कई बार सूचनाएं समय पर अपलोड नहीं हो पाने एवं त्रुटि पूर्ण कार्य होने की संभावना को देखते हुए अब विद्यालय के विभिन्न प्रभार वाले सभी प्रभारी अपने अपने प्रभार का शाला दर्पण से संबंधित काम स्वयं करेंगे।

क्या कहते है सीबीईओ-सीबीईओ गोविंद प्रसाद बंसल ने बताया कि पहले विद्यालयों में शाला दर्पण प्रभारी को ही ये सब काम करने होते थे। जिसके कारण काम त्रुटिपूर्ण होने अथवा विलम्ब से होने की संभावना रहती थी। अब सभी अलग अलग प्रभार वाले प्रभारी अपने अपने प्रभार का काम स्वयं करेंगे जिससे त्रुटि की संभावना नही होगी ।

आपके इन्ही प्रश्नों के जबाब देने के लिए और शिक्षको व संस्था प्रधानो की सहायत के लिए हमारे एक्सपर्ट और शाला सुगम की टीम ने आपके लिए सम्पूर्ण आलेख तैयार किया हैं जिसे आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और अच्छा लगने पर अपने साथियों तक जरूर साझा करें |

Incharges in schools and their responsibilities / विद्यालयों में प्रभार व प्रभारी और उनके दायित्व

Incharges in schools and their responsibilities / विद्यालयों में प्रभार व प्रभारी और उनके दायित्व

क्र.सं.प्रभार का नाम उतरदायित्व प्रभार किसे दिया जाए
1बालिका शिक्षानेपकिन वितरण, आत्म रक्षा, गरिमा पेटी प्रभारी, राजू व मीना मंच प्रभारीमहिला शिक्षिका
2खेलकूद व प्रतियोगिता प्रभारखेल कूद, प्रतियोगिता करवाना, प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को लेकर जाना, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, टेबलेट या टिका, वेक्सिनेशनPTI या खेलकूद में सक्रिय शिक्षक
3स्थानीय परीक्षा प्रभारविभिन्न परीक्षाओं के सफल आयोजन करवाना,पेपर तैयार करवाना, उत्तर पुस्तिका जंचवानी, परीक्षा व्यवस्था करना और परिणाम तैयार करवाना, बोर्ड परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र, परीक्षा परिणाम तैयार करना, क्रमोन्नति आदि।वरिष्ठ व अनुभवी शिक्षक
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क्र.सं.प्रभार का नामउतरदायित्वप्रभार किसे दिया जाए
4बोर्ड परीक्षा प्रभारीबोर्ड परीक्षा आवेदन, फॉर्म केंद्र पर जमा, अंकतालिका संग्रहण व वितरण, डाटा मिलान, फीस संग्रहण, उपस्थिति व बोर्ड सम्प्रेषण,  यथा समय अंकों / सत्रांकों की फीडिंगवरिष्ठ व अनुभवी शिक्षक
5शाला दर्पण प्रभारशाला दर्पण के विभिन्न कार्य अन्य प्रभारियो की सहायता से पूर्ण करवाना, परीक्षा प्रभारी की सहायता से फॉर्म ऑनलाइन करवानावरिष्ठ व कम्प्यूटर अनुभवी शिक्षक
6मध्याह्न भोजन प्रभारमध्याह्न भोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था करवाना, MDM की सुचना संकलन, अनाज रखरखाव आदि पर ध्यान देना, दूध वितरण MDM रिकोर्ड संधारणभोजन आदि में जानकार हो तथा विद्यालय में कम कार्यप्रभार हो
Incharges in schools and their responsibilities

क्र.सं.प्रभार का नामउतरदायित्वप्रभार किसे दिया जाए
7PEEO / UCEEO प्रभारPEEO स्कुलो के कार्य की देखरेख करना, सूचना संकलित करना, संबलन में सहयोग करना,अनुभवी वरिष्ठ शिक्षक
8संस्थापन प्रभारसंस्थापन कार्य यथा समस्त कार्मिकों के सेवा अभिलेख के अनुसार शाला दर्पण पर पूर्ण शुद्ध विवरण (प्रपत्र- 10) दर्ज करना, कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण, इन्फ्रास्ट्रक्चर विवरण, विद्यालय प्रोफाइल कार्मिक उपस्थिति, अवकाश अद्यतन करना आदि।, विद्यालय डाक सूचना, स्कोलर रजिस्टर संधारण, केशबुक संधारण, वेतन भत्ते, पे पोस्टिंग पंजिका, कार्मिक डाटा अपडेशन, TC व नवीन प्रवेश, अध्ययन व चरित्र प्रमाण पत्र, UDISE, शाला सिद्धि, ज्ञान संकल्प पोर्टलसंस्था प्रधान व मंत्रालयिक कार्मिक या लेखा अनुभवी कार्मिक
9विद्यार्थी कल्याणकारी योजना प्रभारट्रांसपोर्ट वाउचर, साईकिल वितरण, पालनहार योजना, राजश्री योजना, विद्यार्थी निशुल्क गणवेश प्रभारीअनुभवी वरिष्ठ शिक्षक
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क्र.सं.प्रभार का नामउतरदायित्वप्रभार किसे दिया जाए
10छात्रवृत्ति प्रभारविभिन्न छात्रवृत्ति के पात्र सभी विद्यार्थियों से संबंधित सम्पूर्ण विवरण संकलन करना और यथासमय शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने संबंधी सम्पूर्ण कार्यअनुभवी वरिष्ठ शिक्षक
11अकेडमिक कार्य प्रभारीनौ बेग डे, बालसभा, दैनिक उत्सव आयोजन, विशेष गतिविधियाँसम्बंधित अनुभवी
12हेडटीचरविद्यालय में RKSMBK, SIQE, भारतीय संस्कृति ज्ञान व अन्य परीक्षाएं, कक्षा 1  से 5 के शिक्षको को संबलनसर्व प्रथम व्याख्याता या व. अध्यापक या अध्यापक
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क्र.सं.प्रभार का नामउतरदायित्वप्रभार किसे दिया जाए
13सांस्कृतिक प्रभारविद्यालय में विभिन्न में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, 15 अगस्त, 26 जनवरी व अन्य उत्सव, समय-समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्सवों से संबंधित वांछित सूचनाओं की शाला दर्पण पर यथासमय प्रविष्टियां दर्ज करना।संभवत महिला शिक्षक या अनुभवी शिक्षक
14सामुदायिक गतिशीलता प्रभारSMC, SDMC गठन, बैठक, अभिभावक सम्पर्क, PTM आयोजन, एसडीएमसी/एसएमसी से संबंधित वार्षिक /अर्द्धवार्षिक / त्रैमासिक /मासिक प्रविष्टियां, प्रशिक्षण, सदस्यों का विवरण, बैठकों का विवरण, बैंक खातों संबंधी विवरण आदि।संस्था प्रधान या अनुभवी शिक्षक
15भारत स्काउट व NSS प्रभारीस्काट व NSS गतिविधियो का आयोजन, ट्यूर, जम्बूरीसम्बंधित अनुभवी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति
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क्र.सं.प्रभार का नामउतरदायित्वप्रभार किसे दिया जाए
16SUPW प्रभारसमाजोत्पादन कार्यअनुभवी शिक्षक
17निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण प्रभारनिःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों, वर्क बुक, डेस्क वर्क, अन्य प्रश्न बैंक प्रकाशन, वितरण रखरखाव, व  इससे संबंधित सम्पूर्ण विवरण यथा समय शाला दर्पण पर दर्ज करना।पुस्तकालय अध्यक्ष या अनुभवी शिक्षक
18कक्षाध्यापकअपनी कक्षा से संबंधित समस्त छात्रों का प्रवेश / पुनः प्रवेश, नाम पृथकीकरण, प्रपत्र- 7 / 7 – अ (तृतीय भाषा व वैकल्पिक विषय संबंधित) की पूर्ति, प्रपत्र 9 की परिशुद्ध पूर्ति, छात्र उपस्थिति सूचना, कक्षा क्रमोन्नति, साईकिल / ट्रान्सपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूचना आदि। समस्त कक्षाओ के कक्षाध्यापक जिनकी शाला दर्पण पर मेपिंग हैं
Incharges in schools and their responsibilities

क्र.सं.प्रभार का नामउतरदायित्वप्रभार किसे दिया जाए
19शैक्षिक उप समितिशैक्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, विद्यालय शैक्षिक उत्थान  योजनासंस्था प्रधान और समिति के सदस्य
20विद्यालय भवन उपसमितिविद्यालय भौतिक विकास, निर्माण, रिपेयरिंग योजना निर्माण और प्रस्ताव लेनासंस्था प्रधान और समिति के सदस्य
21बाल संसद प्रभारसम्बंधित 7 मंत्रालय से जुड़े शिक्षक सम्बंधित प्रभारी के रूप में दिए कार्यो का निष्पादन करेंगेंमंत्रालय अनुसार प्रभारी
22ICT लैबICT लैब, मिशन स्टार्ट, मिशन बुनियाद, आफ्टर स्कुल, व अन्य ऑनलाइन शिक्षण कार्यICT लैब के लिए ICT के कम्प्यूटर अनुदेशक और उनकी अनुपस्थिति में विज्ञान या गणित के वरिष्ठ शिक्षक
Incharges in schools and their responsibilities

Incharges in schools and their responsibilities / विद्यालयों में प्रभार व प्रभारी और उनके दायित्व के बारे विशेष –

  • उपर्युक्त समस्त प्रभारों के अतिरिक्त विद्यालय के अन्य प्रभारों से संबंधित सूचना का संधारण भी शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना हो, तो संबंधित प्रभारी यथासमय सही सूचना अद्यतन/दर्ज करवाने हेतु उत्तरदायी होगा।
  • अगर किसी शिक्षक के पास चुनाव से जुड़े कार्य जैसे BLO, सुपरवाईजर का कार्यभार हैं तो उसे ऐसा कार्यभार देवें ताकि चुनाव कार्य प्रभावित न हो |
  • विभागीय निर्देशानुसार किसी भी पंचायत सहायक या विद्यालय सहायक को पूर्ण चार्ज न देकर केवल सहायक बनाया जाएगा |
  • विषयों से जुड़े कार्य सम्बंधित विषय के अध्यापको की जिम्मेदारी रहेगी जैसे 1. विज्ञान मेले व ईको क्लब के लिए विज्ञान शिक्षक गणित मेला के लिए गणित के शिक्षक, हिंदी काव्य सम्मेलन आदि के लिए हिंदी के शिक्षक, ICT लैब के लिए ICT के कम्प्यूटर अनुदेशक और उनकी उपस्थिति में विज्ञान या गणित के शिक्षक
  • सम्बंधित प्रभार का प्रभारी ही उक्त प्रभार की सुचना शाला दर्पण प्रभारी की निगरानी में ऑनलाइन दर्ज करेगा | और सूचनाओं के लिए सम्बंधित प्रभारी जिम्मेदार रहेगा |

विद्यालय दायित्व व प्रभार से जुड़े महत्वपूर्ण आदेश व निर्देश :-

जल्द नवीन निर्देश और आदेश अपडेट हो रहे हैं कृपया WAIT करें

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SHALA DARPAN STAR RATING अपने ब्लॉक और स्कुल की रेंकिंग बढाने का सबसे सरल तरीका

SHALA DARPAN STAR RATING अपने ब्लॉक और स्कुल की रेंकिंग बढाने का सबसे सरल तरीका

आज हम लेकर आये हैं, हमारे शिक्षक साथियों के लिए बेहतरीन आलेख जो बतायेगा कि किस प्रकार आप अपने स्कूल की और अपने ब्लॉक की रेंकिंग में सूधार करके उच्च रेंक प्राप्त कर सकें और सम्पूर्ण राजस्थान जान सकें फलां विद्यालय के शिक्षक और समस्त स्टाफ कितने समर्पित हैं, जिन्होंने अपने विद्यालय के लिए इतनी अच्छी रेंक हासिल की हैं |

क्या आप नही जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में अप उच्च रेंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं | तो चलिये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम अपने रेटिंग सुधारे –


  1. स्टार रैंकिंग

विद्यालय और ब्लाक के  साथ ही आपके जिला की  स्टार रैंकिंग का निर्धारण कक्षा 5, 8, 10, 12 के परिणाम पर निर्भर है अत: सभी संस्था प्रधान व स्टॉफ सतत् प्रयास करते हुए अपने विद्यालय का परिणाम श्रेष्ठ रखे ताकि विद्यालय 5 स्टार श्रेणी में आ सकें। और इसके लिए  30 अंक निर्धारित किये हुए हैं |

 


  1. जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर की समग्र शैक्षिक रैकिंग पैरामीटर्स-

मापदंड -1 RKSMBK APP  प्रतिमाह ” राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK APP पर एप्प पर

  • 90% से अधिक स्टॉफ द्वारा 400 से अधिक सिक्के प्राप्त करने पर 15 अंक निर्धारित किये हुए हैं |
  • 80% से अधिक स्टॉफ द्वारा 400 से अधिक सिक्के प्राप्त करने पर 10 अंक निर्धारित किये हुए हैं |

 


मापदंड -2 इंस्पायर अवार्ड | राज्य प्रतिमा खोज परीक्षा | राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा | इंदिरा प्रियदर्शिनी । गार्गी | विज्ञान प्रदर्शनी। सांस्कृतिक एवं कला उत्सव | NMMS में गत सत्र में

  • 10 या दस से अधिक चयन 10 अंक निर्धारित किये हुए हैं |
  • 15 या 15 से अधिक चयन 15 अंक निर्धारित किये हुए हैं |

 


मापदंड -3 राजीव गांधी कॅरियर गाइडेंस पोर्टल पर लॉगिन प्रतिशत कक्षा 9 से 12)

  • A 60 प्रतिशत से अधिक अंक 5 अंक निर्धारित किये हुए हैं |
  • 75 प्रतिशत से अधिक 10 अंक निर्धारित किये हुए हैं |

नोट :- कक्षाध्यापक 9 से 12 अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर लॉगिन सुनिश्चित करवायें |

यूजर आईडी :- STUDENT NIC ID (जैसे -11234567) + SR NO(जैसे -1123)  पासवर्ड 123456

 जैसे : USER ID : 112345671123 PASSWORD : 123456

 


मापदंड -4 – वर्तमान माह में कुल नामांकन के संदर्भ में विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति

  1. 95 प्रतिशत से अधिक औसत उपस्थिति पर 05 अंक
  2. 85 प्रतिशत से अधिक औसत उपस्थिति पर – 03 अंक

नोट :- सभी कक्षाध्यापक प्रत्येक माह की उपस्थिति आगामी माह के प्रथम दो कार्य दिवस में शालादर्पण पर छात्र टैब के Monthly student Attendanco entry में अपडेट करना सुनिश्चित करें।

सभी कक्षाध्यापक शत-प्रतिशत विद्यार्थियों को उपस्थिति हेतु पाबंद करें या रहे और स्टाफ साथियों को प्रेरित करें।

 


मापदंड -5 – वर्तमान माह में विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकों का वितरण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत

  • कुल नामांकन का 40 प्रतिशत से अधिक होने पर 5 अंक

पुस्तकालय | वाचनालय प्रभारी अधिकाधिक पुस्तकों का वितरण करते हुए रिकार्ड संधारण | शाला दर्पण अपडेशन सुनिश्चित करें।

 


मापदंड -6 = बोर्ड परीक्षाओं में 4 या 5  STAR रैटिंग –

  • YES : 30 अंक
  • NO : 00 अंक

 


मापदंड – 7 = विद्यार्थियों का राष्ट्रीय | राज्य स्तर की किसी भी खेल गतिविधि में चयन की संख्या

  • 3 या 3 से अधिक विद्यार्थियों का चयन 15 अंक
  • 5 या 5 से अधिक विछ्‌यार्थियों का चयन 15 अंक

 शारिरीक शिक्षक । प्रभारी सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों का राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में चयन हो ।

नोट:- विभाग द्वारा 17/10/2022 को जारी खेल प्रतियोगिताम पंचाग का अध्ययन करें।

कुल अंक भार  01 से 07 पैरामीटर्स)  = 100 अंक

 


मापदंड -8- कुल नामांकन में प्रतिशत वृद्धि

  • प्रति प्रतिशत वृद्धि पर 1 अंक देय होगा

प्रकार 10 प्रतिशत या इससे अधिक नामांकन प्रतिशत वृद्धि पर अधिकतम 10 अंक देय होगें ।

 


मापदंड 9 – क्या विद्यालय उजियारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है ?

  • हाँ पर 5 अंक
  • नहीं पर 10 अंक

 


मापदंड -10 = विद्यार्थियों का प्रतिशत जिनका जनाधार ओथेंटिकेशन हो चुका के आधार पर –

  • 85 प्रतिशत से अधिक होने पर 3 अंक देय होंगे |
  • 95 प्रतिशत से अधिक होने पर 5 अंक देय होंगे |

नोट:- सभी कक्षाध्यापक शत प्रतिशत जनाधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित करें।


मापदंड-11 = ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से प्राप्त राशि पर आधारित अंक विद्यालय वार आवंटित लक्ष्य के अनुसार कुल अंक 10


मापदंड -12 = पीटीएम में अभिभावकों की उपस्थिति

  • 60 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति होने पर 5 अंक देय होंगे |
  • 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति होने पर 3 अंक देय होंगे |

 


मापदंड -13 = एसएमसी या एसडीएमसी बैठक आयोजन हो रहा हैं और उसमे उपस्थित सदस्यों के प्रतिशत के आधार पर –

  • 60% या अधिक सदस्य उपस्थिति होने पर 5 अंक देय होंगे |
  • 50% या अधिक सदस्य उपस्थिति होने पर 5 अंक देय होंगे |

मापदंड-14 = ICT Lab | smart classroom की मौजूदगी और उपयोग की स्थिति में –

  • Yes = 5 अंक
  • No = 0 अंक

मापदंड -15 = खेल मैदान विकसित है या उपयोग में लिया जा रहा है –

  • YES : 05 अंक
  • NO : 00 अंक

 

अंकभार महायोग क्र. सं. 1 से 15 पैरामीटर्स = 150


हमने हमारे व्यूज समस्याओं को समझा और उन्हें समाधान देने का प्रयास किया हैं |इसलिए हमने रुगपुरा पी.ई.ई.ओ. द्वारा उनके अधीनस्थ संस्था प्रधानो को लिखित आदेश को साभार प्राप्त कर विभिन्न शाला दर्पण प्रभारियो से राय जानकर उक्त आदेश को हुबहू प्रकाशित किया हैं | यह विचार लेखक के निजी हैं | आपसे आग्रह हैं आप इन्हें अपने विवेक से उपयोग में लेवे और और विभागीय दिशा निर्देशों का पालन करें | हमारे यह सुझाव केवल निजी राय हैं |

किसी भी प्रकार त्रुटी या विषमता के लिए लेखक और टीम शाला सुगम जिम्मेदार नही हैं और कंटेंट को कोपी पेस्ट करना वर्जित हैं आपसे आग्रह हैं कि आप अगर किसी की सहायता करना चाहते हैं तो इस लेख का लिंक शेयर कर सकते हैं |


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शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध मॉड्यूल न. 3 SCHOOL

शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध मॉड्यूल न. 3 SCHOOL

शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध मॉड्यूल न. 3 SCHOOL

शाला दर्पण मॉड्यूल न. 3 :- SCHOOL —-> इसमें निम्न सब टैब्स हैं :-

(i) SCHOOL

(ii) शाला सम्बलन

(iii) COMMUNITY ENGAGEMENT

(iv) FUND MANAGEMENT

(v) STAR RATING (VI) GYAN SANKALP PORTAL

 

(I) School :- इसमें निम्न विकल्प के बारे में जानेंगे :-

AVvXsEjIcH99f35wVZp Oc Wu9dduHxiCufGj8n9OW w1MeisOA0Nnh o2O9Ylz8NHpI9wnj1xyrvZczV2j9FnT0S2mlQmQVmivqf3B1aDQM57nDtZPiZqGqARwudan1nF1brl3DdVdpMHWdExeVv7m0JBQx5Z5CtWiwbNM7kos4bdDxzU1Fa7fkqvFWE2r=w729 h231

★ उड़ान ( सेनेटरी नैपकिन प्रगति प्राप्ति) :- विद्यालय में प्राप्त सेनेटरी नैपकिन की संख्या भरते हैं ।

● उड़ान ( सेनेटरी नैपकिन प्रगति वितरण) :- छात्रों को वितरित सेनेटरी नैपकिन की संख्या भरते हैं ।

★ ICT Lab Status Entry Form :- Ict incharge का नाम,मोबाइल नम्बर, Email लिखते हैं और Ict & Digital traning status √

● UPDATE SCHOOL PROFILE :- विद्यालय की प्रोफाइल जैसे संस्था प्रधान और शाला दर्पण प्रभारी के नाम, मोबाइल नम्बर, ईमेल आदि अपडेट करते हैं ।

◆ TOILET-WATER AND ELETRICITY CONNECTIION STATUS IN SCHOOL :- विद्यालयों में शौचालयों, पेयजल एवं विधुत कनेक्शन की स्थिति अपडेट करते हैं ।

★ HARIT PATHSHALA :- हरित पाठशाला कार्यक्रम प्रपत्र (प्रत्येक सत्र) अपडेट करते हैं ।

● SPECIAL PTM :- विशेष PTM का विवरण भरने के लिये ।

◆ SCHOOL SAFETY PROGRAM INFORMATION FORMAT :- विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सूचना प्रपत्र में आपदा प्रबंधन, सुरक्षा कार्यक्रम प्रभारी आदि के नाम, मोबाइल नम्बर आदि की जानकारी अपडेट करते हैं ।

★ DISPOSAL OF UNUSED ITEMS :-अनुपयोगी/नकारा सामान निस्तारण प्रपत्र भरने के लिए ।

● INTERNSHIP JOINING :-इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु आवंटित प्रशिक्षणार्थियों की सूची देखी जा सकती है, इसके लिए नीचे दिए गए GO बटन पर क्लिक करें |

◆ INTERNSHIP RELIEVING :- इंटर्नशिप अवधि पूर्ण होने पर रिलीविंग के लिये ।

★ INFRASTRUCTURE FORMAT :- नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र के प्रारूप भरने के लिए ।

● LOCK- SCHOOL INFRA DETAIL :- इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र की सभी जानकारी सही भरकर लॉक करने के लिए ।

◆ ICT ASSEST HANDOVER :- यह मॉड्युल केवल ICT-Phase 2 के विद्यालय के लिये ही उपलब्ध है ।

★ CLASSWISE MONTHLY TOTAL WORKING DAYS ENTRY :- मासिक उपस्थिति संख्या भरने के लिये। मीटिंग की संख्या नहीं भरें कार्य दिवस भरें, आधे दिन/एक पारी को भी पूर्ण दिवस मानें ।

● PERFORMANCE REPORT FOR ICT PHASE-III :- ICT PHASE-III के लिए । जिन विद्यालय में ICT PHASE-III नही है उनके लिए The School is Not Under ICT Phase III का मैसेज आएगा।

◆ AAGANWADI LINKING :- FOR AAGANBADI LINKING TO SCHOOL (ADD FIRST AND AFTER THAT TO ADD NEW AATANKWADI, ENTER THREE DIGIT NAME OF AATANKBADI NAME)

★ ADDITIONAL BUDGET DEMAND – SECONDARY AND PEEO/UCEEO SCHOOL :- इस मॉड्यूल के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं PEEO/UCEEO अधीनस्थ विद्यालयों हेतु आवश्यक अतिरिक्त बजट की मांग की जा सकती है ।

● CLICK PROGRAM MONITORING :- क्लिक कार्यक्रम लागू होने की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिये ।

◆ SCHOOL LEVEL ICT MODULE :- यदि विद्यालय इस मॉडयूल के अंतर्गत नही आता तो The School is Not Under ICT Phase का मैसेज आयेगा ।

★ VOCATIONAL EDU. – TRADWISE SCHOOLS :- यह एप्लीकेशन केवल वोकेशनल स्कूल के लिए उपलब्ध हैं ।

● REMEDIAL CLASSES :- कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल क्लासेस के लिए संख्या भरने के लिए ।

◆ BALSABHA ENTRY :- बालसभा प्रविष्टी के लिए ।

★ ASSET HANDOVER FORMAT- ICT PHASE 3 :- SCHOOL FIRM INFORMATION ENTRY के लिए ।

● HELP CENTRE MODULE – SCHOOL ISSUES :- विद्यालय समस्या समाधान जैसे कर्मचारियों के नाम, एम्प्लोयी आईडी, जन्म तिथि आदि में सुधार के लिए ।

★ UPDATE SCHOOL NAME (AS PER DEPARTMENT NORMS) :- विद्यालय का नाम विभाग के निर्देशों के अनुसार अपडेट करने के लिए

● SCHOOL GIS COORDINATES VERIFY :- विद्यालय के G.I.S. (COORDINATE) निर्देशांक सत्यापित करने के लिए ।

 

(ii) शाला सम्बलन :-

AVvXsEjuMp7t1aCM hPQOU 79 mCe2CnZ7I5n7jN2cLD8HanhImpIFQnONCCK7iF8aGR elVzkpdJ5 HpIuDPSYG2MDjSt8r1o5c7z6C56m7G7yJagX99UxeLA8a89qSvZKbOtq861xYG4KZObLayLddKPw8 Nd9ICwEUr XMvSsN JpCs9ib7fHv0YLSZO=w785 h189

स्कूल विजिट रिपोर्ट पर क्लिक कर प्रधानाचार्य/ PEEO द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों में किए गए अवलोकन की रिपोर्ट देखने के लिए ।

 

(iii) सामुदायिक सहभागिता  COMMUNITY ENGAGEMENT

:- इसमें निम्न विकल्प के बारे में जानेंगे :-

AVvXsEjk75pkSXEpS6PYhUBDeHQlbmKkwI6y5JvyJlxpnEEGkqvBvN3sYTLWptgj f5 4 ZXyWmZnQPWivNExGht21z81MRSR1JCN9ii9DybXKS6wkkJplPT7pgclMQ4t4SGPklgV49IVCpyGPmy5JYtJ09hzaIK53Vmb8x0qyq8ATKxarrdC HdzPTW8KX=w676 h163

● ANNUAL FUNCTION-PRIZE DISTRIBUTION FUNCTION AND ALUMNI-BHAMASHAH MEET FORMAT FOR AADARSH UTKRISTH SCHOOLS :- आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना अन्तर्गत चयनित राजकीय विद्यालयों में आयोज्य वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह तथा
पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन (Alumni Meet) की जानकारी शाला दर्पण पर अपडेट किये जाने हेतु प्रपत्र ।

★ SDMC/SMC (ONE TIME ENTRY) :- एसएमसी / एसडीएमसी से सम्बन्धित सूचनाऐं अपडेट करने के लिए ।

◆ SDMC/SMC (YEARLY DATA ENTRY) :- एसएमसी के सदस्यों का विवरण भरने के लिए।

● 80G CERTIFICATION FORMAT :- विद्यालय द्वारा पेन कार्ड प्राप्त होने के पश्चात् 80जी प्रमाण पत्र
प्राप्त करने के लिए आवेदन कर दिया है ?” के लिए तो ही हाँ करे ।

★ SDMC/SMC (QUARTERLY DATA ENTRY) :- SDMC/SMC की त्रैमासिक मीटिंग की सूचना भरने के लिए ।

● ALUMNI REGISTRATION FORMAT :- पूर्व विद्यार्थी परिषद् ( Alumnai Council ) हेतु न्यूनतम 20 सदस्यों का पंजीकरण करवाना आवश्यक है ।

◆ SDMC/SMC (INTERMEDIATE DATA ENTRY) :-
रमसा अन्तर्गत एसडीएमसी सदस्य प्रशिक्षण सम्बन्धित विवरण भरने के किये ।

★ AKSHAY PETIKA ENTRY :- अक्षय पेटिका सम्बन्धित सूचना अपडेट करने के लिए ।

● ADD ANNUAL ALUMNI DONOR DETAILS :- उत्सव एवं एलुमनी मीट हेतु पूर्व दी गयी राशि का विवरण भरने के लिए ।

◆ ANNUAL ALUMNI DONATION REPORT :- ALUMNI DONOR WISE AND SCHOOL WISE DONATION अपडेट करने के लिए ।

 

(iv) FUND MANAGEMENT :-

AVvXsEheMDyYwCYjbqZ4EBy4bkzYUsouJq66n wejGvidM2meGEp4e8uE1ExoHkUz6vdrXYLaz5UBlRiXhUgqF a077WXY WxnQbZtQQeblFuhJBFxFLdMAXtuAmu4axNvPMwr0X6BNS2jNMIbn4by5A3JhUC0TALh4kPD5srRfeCpFI28DYxyldDAAtQFk0=w789 h208

इसमें निम्न विकल्प के बारे में जानेंगे :-

★विद्यालय के बैंक खातों का विवरण :- विद्यालय में संचालित विभिन्न प्रकार के बैंक खातों का विवरण भरकर कैंसिल चेक अपलोड करते हैं ।

●विद्यालय बैंक खाता विवरण की स्तिथि :- विद्यालय में संचालित विभिन्न प्रकार के बैंक खातों के विवरण स्थिति देखते हैं।

 

(v) STAR RATING :-

इसमें निम्न विकल्प के बारे में जानेंगे :-

AVvXsEjD1hkIAuqpdmgfTOWYOizVTSYTfbN fucdBFBBIR9iFM dOAleika e9kqBSImYUP1W HoPH5m6KuZ6R4x S14HbEn6EK6VvKU3NuKBrlYhL1osKxsppgksh9jaPMxoRY1xbUQS1LDZfiJyIwT1T6rt6p0KuTHr93as4xeZrOP2u RmLGnfcMvOwdO=w758 h173

★ SCHOOL STARRATING :- FOR SCHOOL STAR RATING VIEW

◆ SCHOOL PERFORMANCE IN BOARD EXAM. :- FOR
SCHOOL PERFORMANCE IN BOARD EXAMINATIONS-SUMMARY

 

(vi) GYAN SANKALP PORTAL :-

AVvXsEgHRWDNTDMdH1LfZtXW1NufuDXtRTOEcajWJGmRUolS6N1hZjp0qB7G HUD9dxK72TZxJ9wpWyndfvU7eCuNAR Au6Tvb85RVHUJyGbZ2LmxKNiw1jvu0nORzFfZqXOTxUbYwaRZ cbPXq6pWqzNbmU0HKtLOBIjtHMGYYQIXjSQed4jouZGnoIT8Wv=w1195 h168

इसमें निम्न विकल्प के बारे में जानेंगे :-

★ DONATION DETAIL FROM GYAN SANKALP PORTAL :- FOR SCHOOL DONATION RECEIVED FROM GYAN SAMPARK PORTAL

● SDMC/SMC ACCOUNT VERIFICATION FOR GYAN SANKALP PORTAL :- BANK DETAILS FOR RECEIVING GYANSANKALP PORTAL DONATION (SDMC/SMC)

◆ GSP DONATION RECEIVED SCHOOL CONFIRMATION :- FOR RECEIVING DATE SHOULD BE IN BETWEEN SEND DATE AND NEXT 10 DAYS FROM SEND DATE

★ GSP KIND RECEIVED DETAILS :- FOR SCHOOL KIND RECEIVED FROM GYAN SAMPARK PORTAL

● GSP AMOUNT EXPENDITURE ENTRY :- FOR ADD/ UPDATE SCHOOL EXPENDITURES (USING AMOUNT RECEIVED THROUGH GYAN SANKALP PORTAL

◆ GSP AMOUNT UC GENERATION :- FOR VIEW AND UPLOAD UC (UTILIZATION CIRTIFICATE)

★ GSP AMOUNT UC GENERATION (SUPPORT A PROJECT) :- BY SUPPORT PROJECT UC GENERATION

● GSP Amount refund Entry(SUPPORT A PROJECT) :- FOR SCHOOL (SAP) DONATION RETURN TO GYAN SANKALP PORTAL

शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध विभिन्न मॉड्यूलस

शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध विभिन्न मॉड्यूलस

शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध विभिन्न मॉड्यूलस  AVAILABLE MODULES IN SCHOOL LOGIN

➡️ मॉड्यूल न. 2 डैशबोर्ड :- इसमें 2 सबटैब हैं :-

(i) School at a glance

(ii) विद्यालय डैशबोर्ड

AVvXsEglzmlee2J Qtp5Kr j0fsetBO 1bb1bUfvnxQdVDi3u0TWdrHCIoOCARbR4Ck ydQPDOySloXAzfut4Qltmjci9Zmju9rQY9By104kDF9M800V

AVvXsEgDewiucTF9nMO2NHavLG gDDZvoggv5QmL1petfBu8DzTBfJ4JLGBs3Hl4t3qGCOKtdVWpuZgNmcE8CIfdfbapCN67OxvDbzemCdEqsWmh8NWAMXWHvAI7UJre7a99N2 Q9 2ded183Qb5GmYfuS5OR5WL7uVAWXK wybEf6yOyT6O7yB0K9P67jY

  • GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ……. ( SD कोड)
  • जिला/ब्लॉक: संबंधित जिला/ब्लॉक का नाम :
  • विद्यालय/एन आई सी कोड:
  • ग्राम /वार्ड , ग्राम पंचायत / यू. एल. बी.:
  • लोकसभा क्षेत्र :, विधानसभा क्षेत्र:
  • विद्यालय की केटेगरी : Pr. with Up.Pr. sec. and H.Sec.
  • विद्यालय का प्रकार : CoEdRural/Urban : Rural
  • विद्यालय प्रबंधन : Department of Education
  • विद्यालय की मेल आई डी : …[email protected]
  • स्टार रैंकिंग :
  • संस्था प्रधान का नाम :
  • ICT(Ph) :None
  • पीईईओ नाम /पीईईओ कोड :PEEO ……/ PEEO….

AVvXsEiF1S0mC0DeQrio0Sg3Okl6XHlItjjS9wK2BrausqnqDRHetlkJa NmXzRpwrgEpPkxpXDoHWqkvw3kVnXlLFL63yJf83Cr4xPgZrzatxZE Kw4gI8k7AV8Kfp okOd7O

  • कुल स्वीकृत पद : …
  • कार्यरत कार्मिकों की संख्या : …
  • पीईईओ संस्था प्रधान का नाम : …

AVvXsEhmtP6A70zuveHzPzXNadtiux06Zj 44jfcP7TM7srZiw4A

  • वर्तमान सत्र का नामांकन : …
  • पिछले सत्र का नामांकन : …
  • शिक्षण का माध्यम : Hindi

AVvXsEj5JBohPv6ZrGcatOLfShp jsz u5XXbAhFxFVZHi00tZKeHNxo5hiuY7YFKZc0t0BqEwkowtJcoUVJQzkbPju1olCg5l6IssGyrP4neLVkxlZmFpxCgC9ElDyasb1uGo UxzXuS6X5UQXGrJ29s2QkeAn x usU19wKbZJ

  • आदर्श/उतकृष्ट(Ph) : Aadarsh
  • TSP/Non TSP : TSP
  • उपलब्ध संकाय : Arts
  • नामांकन विवरण(सत्र 20.. – 20) :- …
  • स्वीकृत , कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (पदानुसार व विषयानुसार ) :- …
  • इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण :-
  • विभिन्न योजनाओ में लाभार्थी :-

 

AVvXsEjRIGq3lk4g2T458NjrZyRsSim8uPjg 6I7pmtQhk59ZE lFKU76l4OfD8 fJ2WW8uaASzAOFIQNea2FENkrVl7TGGhIk4QEc2hlexqtjDNPkL PD6a34RfOKLUi8mBZc2R7qO 9pABZdK56nO7lZe1JCO0UddnPhf9ct3lHDPuEOZacLC1VSOvrrU5

  • School Type Adarsh Phase 3,
  • ICT Phase :- Non ICT
  • School Category :- Pr. with Up.Pr. sec. and H.Sec. (1-12 )
  • IFMS Code :- ………
  • Principal/Headmaster Mobile :- 99………
  • Principal/Headmaster Email :- ……@gmail.com
  • Faculty :- Arts
  • Enrollment :- 1-5 (… ) , 6-8 (111) , 9-12 (…)
  • Session : 2021-22 :- Current Enrollment :
  • TC Issued :- Exit By NSO :
  • Working Staff : Relieved Staff :
  • Enrollment :
  • Strength of school teacher and staff :

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