संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (Latest CRC Grant) दिशा निर्देश 2024-25 : वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) के कार्यालय कार्यों के संचालन हेतु संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (Latest CRC Grant) का प्रावधान किया गया है। सीआरसी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक व सह-शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों के संचालन एवं विद्यालय में नामांकन वृद्धि के प्रयास एवं ठहराव सुनिश्चित करने जैसे कार्यों की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कर नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेंगे। साथ ही संकुल मे विज्ञान गणित क्लब के बेहतर संचालन हेतु भी राशि जारी कर व्यय के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान गयी है।
समग्र शिक्षा में गतिविधि हेतु प्रावधित बजट का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-
कन्टेजेन्सी
मीटिंग एवं टीए
टी० एल०एम०
फर्नीचर व कम्प्यूटर
योग
30,000/-
10,000/-
10,000/-
30,000/-
80,000/-
समग्र शिक्षा अन्तर्गत सत्र 2024-25 में 10259 सीआरसी के लिये प्रावधित बजट राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
(A) सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग (व्यय) हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं-
1. कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीडिंग, शाला सिद्धि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का व्यय शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड़ बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी ।
पीईईओ / यूसीईईओ को उपलब्ध करवाई जा रही राशि में से 15,000/- रूपये पीईईओ / यूसीईईओ सहित अधीनस्थ विद्यालयों में सघन वृक्षारोपण कार्य म पर आवश्यकतानुसार उपयोग लिए जाने है। वृक्षों की देखरेख इनसे जुड़ाव के लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षकों को कम से कम एक वृक्ष गोद लेने हेतु पाबन्द करें। वृक्षारोपण व इससे जुड़े कार्यों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट की जानी है। वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यों के लिए यूथ व ईको क्लब में भी पृथक से निर्देशित किया गया है।
2. मीटिंग, टी.ए ग्रान्टस द्वारा विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सीआरसी विद्यालय पर प्रतिमाह एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जाए। बैठक में उपस्थित होने वाले अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जायेगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार टी. ए. दिया जायेगा ।
3. टीएलएम ग्रान्ट से सीआरसी विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान विषय के शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिये विषय को समझने में उपयोगी टीएलएम का निर्माण किये जाने के लिये प्रेरित किया जाकर सीआरसी स्तर पर आवश्यक रूप से न्यूनतम दो कार्यशाला आयोजित कर इन विषयों के लिये शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जायेगा। इस टीएलएम का उपयोग कक्षागत शैक्षिक गतिविधियों में किया जायेगा।
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4. फर्नीचर व कम्प्यूटर सीआरसी विद्यालय के संस्था-प्रधान द्वारा अपने कार्यालय में फर्नीचर व कम्प्यूटर के उपयोग हेतु राशि का व्यय किया जाना है। फर्नीचर व कम्प्यूटर की राशि का उपयोग बाजार के वास्तविक मूल्य में ही किया जाए। सामग्री क्रय में प्रतिष्ठित कम्पनियों को वरीयता दी जाए। राशि उपयोग में पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति बनाई जाए-
(1) संस्थाप्रधान : अध्यक्ष
(2) एसएमसी / एसडीएमसी : 2 सदस्य
(3) लेखाकार्मिक : 1 सदस्य
5. अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन करने हेतु की जाने वाली यात्रा के व्यय का समायोजन वित्त विभाग के यात्रा नियमानुसार करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित संख्यानुसार अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन किया जायेगा। अधीनस्थ विद्यालयों की मॉनीटरिंग / समीक्षा के दौरान किये जाने वाले कार्य कक्षाओं के अवलोकन के समय विद्यार्थी आकलन रिपोर्ट तैयार करना मीड-डे मील की मासिक समीक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करना । प्रतिमाह अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित कर शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करना एसएमएसी की बैठक आयोजन की स्थिति की समीक्षा / मानीटरिंग करना सत्र समाप्ति पश्चात आगामी सत्र हेतु कार्य-योजना बनवाकर क्रियान्वयन करना ।
1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि (Latest CRC Grant ) एवं दिशा निर्देश 2024-25 समस्त सीआरसी कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें ।
2. जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण एवं राशि उपयोग की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी।
3. राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है.
जुलाई से सितम्बर
अक्टूबर से दिसम्बर
जनवरी से 15 फरवरी तक
40%
30%
30%
4. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
सीआरसी ग्रान्ट्रा की राशि अति० जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एस.एन. ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात सीबीईओ द्वारा प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी यूसीईईओ को प्रावधानानुसार राशि एस. एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति दी जायेगी।
परिषद कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि आहरण प्रदान करने की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा ।
राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना है। अतः क्रय की जाने वाली सामग्री में “राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013” की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे ।
मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक राशि उपयोग करने पर सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राशि वसूली की जाएगी।
सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र-2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र- 3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे ।
जिला / ब्लॉक / संकुल कार्यालय द्वारा संलग्न प्रपत्र में राशि उपयोग की सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करेंगे।
विशेष : परिषद कार्यालय से एस. एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त तीन दिवस में जिला कार्यालय चरणबद्ध रूप से ब्लॉक / पीईईओ, यूसीईईओ को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाना निश्चित करें। प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस. एन.ए. की व्यय सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
Latest CRC GRANT EXCEL PROGRAM
इस प्रोग्राम से आप उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं खर्च विवरण माहवार तैयार कर सकते है | जैसे ही आप Voucher Entry करोगे आप का माहवार खर्च विवरण तैयार होता जायेगा |
Latest CRC GRANT EXCEL PROGRAM उपयोग में लेना का तरीका
सर्वप्रथम आप “School Intro” वाली शीट में अपने विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जिला, सीआरसी का नाम एवं आपके अधीनस्थ विद्यालयों के नाम भरे |
इसके बाद “Received Amount” वाली शीट में पूर्व की शेष राशि एवं वर्तमान सत्र में प्रावधान एवं हस्तानांतरित राशि भरनी है |
फिर “Voucher Entry” वाली शीट में भुगतान दिनाक, बिल संख्या व दिनाक, मद का नाम (ड्राप डाउन लिस्ट में से चुने), नाम सामग्री, मात्रा/संख्या, दर, उपयोग का विवरण, पृ.स. आदि की एंट्री करनी है |
बस आपके CRC Grant का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं माहवार खर्च विवरण तैयार हो गये है आप इनका प्रिंट ले सकते है |
(D) उपयोगिता प्रमाण पत्र – 1. सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र-2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र-3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।
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आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी नवीन जानकारी जरूर देखें
RANGOTSAV GUIDELINE RAJASTHAN, रंगोत्सव कार्यक्रम नवीनतम दिशा निर्देश :- प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों में कलात्मक प्रतिभा को पहचानने पोषित करने, प्रस्तुत करने तथा कला को बढ़ावा देने की पहल है। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना 2024-25 में अनुमोदित गतिविधि रंगोत्सव का आयोजन नवाचारी गतिविधि के रूप में किया जाना है। रंगोत्सव की परिकल्पना एक समन्वित मंच उपलब्ध कराने का प्रयास है, जहाँ शिक्षक / शिक्षिका एक साथ अपनी क्षमताओं का उत्सव मना सकें। यह शिक्षकों की प्रतिमा को पोषित करने एवं व्यक्त करने हेतु उचित अवसर एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा और सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को और अधिक मूर्त, रचनात्मक एवं आनन्ददायी बनाएगा।
RANGOTSAV GUIDELINE RAJASTHAN रंरंगोत्सव कार्यक्रम नवीनतम दिशा निर्देश
रंगोत्सव गतिविधि को आयोजित करने के लिये निम्न निर्देशों की पालना की जाए :-
रंगोत्सव राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित किया जायेगा ।
रंगोत्सव 2024-25 का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जायेगा ।
एक शिक्षक / शिक्षिका एक ही गतिविधि (कला) में भाग ले सकेगा / सकेगी।
रंगोत्सव के प्रत्येक स्तर पर 06 विधाओं को प्रतियोगिता में शामिल किया जायेगा । प्रत्येक कला क्षेत्र की प्रस्तुति / प्रतियोगिता एकल रहेगी, प्रतियोगिता में निम्नलिखित श्रेणियां सम्मलित की गई हैं-
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जिला स्तर पर रंगोत्सव का आयोजन दिनांक 1-15 अगस्त 2024 के मध्य (एक दिवसीय) किया जाना हैं।
रंगोत्सव गतिविधि में राजकीय विद्यालयों के शिक्षक / शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया जाए।
जिला स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता प्रतिभागियों का विवरण दिनांक 25 अगस्त 2024 तक परिशिष्ट -02 में राज्य स्तर पर भिजवाया जायेगा ।
राज्य स्तर पर रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 05-10 सितम्बर 2024 के मध्य किया जायेगा। आयोजन स्थान की सूचना पृथक से प्रेषित कर दी जायेगी । RANGOTSAV GUIDELINE RAJASTHAN, रंरंगोत्सव कार्यक्रम नवीनतम दिशा निर्देश
राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूचना परिशिष्ट – 01 में भिजवाई जाये । जिसके साथ वीडियो क्लिप की समय सीमा निम्नानुसार रहेगी-
वित्तीय प्रावधान:- जिला स्तर
जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के आयोजन का व्यय वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2024-25 में अनुमोदित रंगोत्सव गतिविधि से किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक जिले को 10,000 /- रूपये कार्यक्रम आयोजन हेतु आवंटित किए गये है। इसके अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर भामाशाहों से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
जिला स्तर पर प्रत्येक विधानुसार (शिक्षक / शिक्षिका) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को प्रमाण-पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान की जायेगी।
1. जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा की जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), अध्यक्षता में निर्णायक मण्डल का गठन होगा प्रधानाचार्य डाइट एवं कला / गतिविधि से सम्बन्धित विशेषज्ञों को शामिल किया जाये।
प्रतियोगिता आयोजन हेतु विशेष निर्देश
संगीत (गायन) :— एकल प्रस्तुति संगीत गायन की प्रतियोगिता निम्न दो श्रेणियों में आयोजित की जाएगी |
1. संगीत गायन : शास्त्रीय संगीत
2. संगीत गायन : पारंपरिक लोक संगीत
सामान्य सूचनाएँ
प्रस्तुति की अवधि 4-6 मिनट की होगी ।
वेशभूषा, मंच सज्जा और मंच का साज सामान, प्रस्तुति से संबंधित होना चाहिए ।
संगीत वाद्यों पर संगतकार विद्यालय के शिक्षक / छात्र हो सकते है।
व्यावसायिक संगीत जगत के गीतों का प्रयोग वर्जित है। RANGOTSAV GUIDELINE RAJASTHAN, रंरंगोत्सव कार्यक्रम नवीनतम दिशा निर्देश
प्रतिभागी स्वयं की रूचि अनुसार सामग्री या माध्यम का प्रयोग कर सकते है।
निर्णायक मंडल के सदस्य प्रतिभागी द्वारा निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री की मौलिकता, सृजनात्मकता एवं विषय वस्तु का अवलोकन कर निर्णय करेंगे। प्रतिभागियों से अपेक्षा है कि निर्माण की जा रही टीएलएम सामग्री की कार्यात्मक सटीकता एवं मूल डिजाईन के साथ विषय वस्तु की प्रमाणिकता का विशेष ध्यान रखें।
शिक्षण अधिगम सामग्री निम्न से सम्बन्धित हो सकती है –
कृषि औजार एवं उपकरण, पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण ।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संसाधन से सम्बन्धित उपकरण ।
जलवायु परिवर्तन ( क्लाईमेट चेंज )
जीवन कौशल शिक्षा
कैरियर मार्गदर्शन
स्वच्छता व्यवहार का प्रदर्शन
राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम
पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक कथाएँ, लोक कथाओं के चरित्र जो प्रतिभागियों के नैतिक मूल्यों को बढ़ाने में सहायक हो सकें
बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की बेस्ट प्रेक्टिस
खिलौने बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, मूल खिलौने में प्रयोग की गई सामग्री से मेल खाती हो ।
प्रतिभागी स्थानीय एवं पर्यावरण अनुकूल सामग्री का प्रयोग करें |
मूल्यांकन प्रपत्र – शिक्षण अधिगम प्रपत्र
मौलिकता
प्रविधि
उपयोगिता
प्रतुतिकरण
कुल अंक
25
25
20
30
100
RANGOTSAV GUIDELINE RAJASTHAN, रंरंगोत्सव कार्यक्रम नवीनतम दिशा निर्देश
शिक्षण प्रतियोगिता (अध्यापन प्रतियोगिता )
सामान्य सूचनाएँ
प्रस्तुति की अवधि 4 से 6 मिनिट होगी।
चयन की गई विषय वस्तु में नवाचारी विचारों का समावेश हो ।
वेशभूषा और मेकअप साधारण, प्रामाणिक, विषयगत और प्रस्तुति के अनुरूप ही होने चाहिए। प्रतिभागी स्वयं की रूचि अनुसार विषय वस्तु एवं माध्यम का प्रयोग कर सकते है।
निर्णायक मंडल के सदस्य प्रतिभागी से प्रस्तुतीकरण के समय मौलिकता, विषय वस्तु पर अवलोकन कर निर्णय करेंगे।
मूल्यांकन प्रपत्र
विषय वास्तु की प्रमाणिकता
विवेचना विवरण
सहायक सामग्री का उपयोग
रचनात्मकता
श्यामपट्ट कार्य
सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण
कुल अंक
10
20
10
20
10
30
100
RANGOTSAV GUIDELINE RAJASTHAN, रंरंगोत्सव कार्यक्रम नवीनतम दिशा निर्देश
जिला स्तर पर आयोजन हेतु वित्तीय प्रावधान :-
अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर भामाशाहों का सहयोग लिया जावे। मदवार उपलब्ध कराई जा रही राशि में आवश्यकतानुसार स्वीकृति उपरान्त आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
रंगोत्सव हेतु राशि की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है –
जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही हैं व्यय उसी मद में ही किया जाए।
व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH PORTAL (https://samagrashiksha.in) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन एवं लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करे ।
सामान्य निर्देश –
संगीत (गायन), संगीत (वाद्य वादन) एवं टीएलएम निर्माण, शिक्षण प्रतियोगिता की प्रस्तुति के लिए 4-6 मिनट का समय निर्धारित रहेगा।
प्रत्येक स्तर पर भाग लेने वाले शिक्षकों को सहभागिता का प्रमाण-पत्र दिया जाए। विजेता प्रतिभागी को मेडल / ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे ।
स्थानीय स्तर पर कार्यरत ऐसे गैर सरकारी संगठन से सहयोग लिया जा सकता है जो सामाजिक विकास में कला पक्ष पर कार्य कर रहे हैं।
जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठन या कला संगठन जो विभिन्न कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, का सहयोग लिया जा सकता है।
राज्य स्तर की प्रतियोगिता आयोजन हेतु राजस्थान संगीत कला अकादमी जैसे संस्थाओं का सहयोग लिया जावे तथा कला के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों का सहयोग लिया जाए।
उक्त गतिविधि वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2024-25 में निम्न मद में अनुमोदित की गई है-
Quality Interventions
5.4 – Funds for Quality (LEP, Innovation, Guidance etc)
5.4.2 – Experiential Learning (Elementary)
1-Rangotsav
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
NIPUN MELA GUIDELINE 2024, निपुण मेला दिशानिर्देश, निपुण मेला उपयोगिता प्रमाण पत्र, निपुण मेला गतिविधि प्रपत्र,
क्र सं.
प्रपत्र विवरण
डाउनलोड लिंक
1
रंगोत्सव की जिलेवार प्रविष्टि समेकित सूचना प्रपत्र 1
RANGOTSAV GUIDELINE RAJASTHAN, रंरंगोत्सव कार्यक्रम नवीनतम दिशा निर्देश
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NIPUN MELA GUIDELINE / शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी निपुण मेला दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 / निपुण मेला दिशा निर्देश 2024 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंषा के अनुसार प्रारम्भिक कक्षाओं में वर्ष 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) को प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निपुण भारत मिशन की शुरूआत की गई है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने की दक्षताओं का विकास किया जाना है, जिससे 2026-27 तक प्रत्येक विद्यार्थी वांछित दक्षताओं को प्राप्त कर सकें। NIPUN MELA GUIDELINE 2024, निपुण मेला दिशानिर्देश, निपुण मेला उपयोगिता प्रमाण पत्र, निपुण मेला गतिविधि प्रपत्र,
इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से कक्षा कक्षीय गतिविधियां कराई जानी है साथ ही विद्यार्थियों की रूचि और संलग्नता की वृद्धि हेतु प्रोजेक्ट कार्यों को सम्मिलित किया जाए। वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2024-25 में नवाचारी गतिविधि के रूप में प्रत्येक PEEO / UCEEO के विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है।
शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी निपुण मेला दिशा-निर्देश सत्र 2024-25
निपुण मेला बच्चों के सम्पूर्ण विकास (शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषायी एवं सामाजिक विकास) में एक महत्वपूर्ण पहल होगा। निपुण मेले में टॉय मेकिंग, आर्ट, खिलौने बनाना, मॉड्ल बनाना, स्टोरी मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप वर्क एवं रोल प्ले आदि विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां सम्मिलित की जानी है। उक्त गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुमुखी विकास के अवसर प्राप्त होंगे।
निपुण मेले के माध्यम से विद्यालय, समुदाय, शिक्षक, अभिभावक एवं बच्चों को एक साथ जोड़ने, एक दूसरे को समझने एवं आपसी सहयोग के अवसर प्राप्त हो सकेंगे जो निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी होंगे।
NIPUN MELA GUIDELINE 2024, निपुण मेला दिशानिर्देश, निपुण मेला उपयोगिता प्रमाण पत्र, निपुण मेला गतिविधि प्रपत्र,
उद्देश्य –
निपुण भारत मिशन के प्रति समुदाय की समझ विकसित करना ।
निपुण भारत मिशन के प्रचार-प्रसार हेतु गतिविधियों का आयोजन करना । समुदाय में जागरूकता एवं सकारात्मक सोच के विकास हेतु साझा पहल ।
समुदाय की भागीदारी के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना।
विद्यार्थियों में भय मुक्त वातावरण निर्माण करना एवं सीखने को प्रोत्साहित करना ।
विद्यार्थी एवं शिक्षकों के मध्य गतिविधियों के माध्यम से समन्वय को बढ़ाना ।
मेले के रूप में विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफल आधारित आनन्दायी वातावरण प्रदान करना ।
बच्चों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना ।
छात्रों को अपने आप को प्रस्तुत करने व करके सीखने जैसे गुणों का विकास करना ।
अभिभावकों को ऐसे कार्यों या गतिविधियों से अवगत करना जिन्हें वे विद्यार्थियों को दैनिक दिनचर्या के दौरान प्रेरित कर सकते है।
बच्चों व अभिभावको की सहभागिता से आयोजित होने वाली गतिविधियों की समझ विकसित करना । बच्चों में सृजनात्मकता, कला, बौद्धिक विकास, भाषायी विकास, संख्याज्ञान विकास आदि में रूचि पैदा कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना ।
आयोजन की संभावित दिनांक : —
NIPUN MELA GUIDELINE 2024, निपुण मेला दिशानिर्देश, निपुण मेला उपयोगिता प्रमाण पत्र, निपुण मेला गतिविधि प्रपत्र, निपुण मेला नवाचारी गतिविधि के रूप में आयोजित किया जाना है। निपुण मेले का आयोजन प्रत्येक पीईईओ, यूसीईईओ विद्यालय स्तर पर माह नवम्बर 2024 में आयोजित किया जाना है। आयोजन की सूचना पृथक से उपलब्ध कराई जायेगी ।
प्रस्तावित गतिविधियां :-
निपुण मेला FLN आधारित थीम के अनुसार आयोजित किया जाना है। निपुण मेले में विद्यार्थियों, मेंटोर, शिक्षकों के समन्वय से न्यूनतम 5 प्रकार की गतिविधियों की स्टॉल लगाई जायेगी। जहां बच्चों स्तरानुसार कुछ खेल, गतिविधियां आयोजित की जानी है। प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए जायेंगे। मेले में विद्यार्थियों के विकास के आयाम पर आधारित गतिविधियों की स्टॉल लगाई जानी है। जिनमें ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) से गतिविधियां आयोजित की जायेगी जो कम लागत से बनी हो, और विद्यालय में शिक्षक आसानी से करवा सकें । आयोज्य गतिविधियों के साथ क्षेत्रीय परिवेश में लोकप्रिय खेलों को भी शामिल किया जाए। प्रस्तावित गतिविधियां निम्नानुसार
शारीरिक विकास आधारित गतिविधियाँ :- निशाना लगाना, ब्लाइन्ड फोल्ड, म्यूजीकल चेयर, नीबू दौड, लटकन जलेबी, बॉल डालो सिक्का निकालो आदि।
मानसिक/बौद्धिक विकास आधारित गतिविधियाँ :- देखो और बताओ, ABL KIT आधारित पहेली खेल, हल करो और आगे बढ़ो, वर्ग पहेली, सुनकर जानो, डिजिटल गेम आदि ।
सृजनात्मक विकास आधारित गतिविधियाँ :- मिट्टटी / क्ले से खिलौने बनाना, पेन्टिंग करवाना, कॉलाज बनाना, स्वतन्त्र पेन्टिंग |
भाषायी विकास आधारित गतिविधियाँ :- कहानी सुनाना, कहानी बनाना, कविता सुनाना, संस्मरण सुनाना आदि ।
सामाजिक विकास आधारित गतिविधियाँ :- Family tree, रिश्ते नाते पट्टिका मिलान कराना, अपने अभिभावक, भाई-बहिन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना ।
NOTE : 1. निपुण मेले में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए । गतिविधि विवरण परिशिष्ट-1 नीचे DOWNLOAD में उपलब्ध करवाया गया है । (NIPUN MELA GUIDELINE 2024, निपुण मेला दिशानिर्देश, निपुण मेला उपयोगिता प्रमाण पत्र, निपुण मेला गतिविधि प्रपत्र,)
NIPUN MELA GUIDELINE 2024, निपुण मेला दिशानिर्देश, निपुण मेला उपयोगिता प्रमाण पत्र, निपुण मेला गतिविधि प्रपत्र
निपुण मेला अकादमिक मेला है जो विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रख कर आयोजित किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक पीईईओ / यूसीईईओ विद्यालय कों जिला एवं ब्लॉक स्तर से आवश्यक तैयारियों हेतु निर्देशित किया जाए।
निपुण मेले का आयोजन FLN की गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु प्रत्येक पीईईओ, यूसीईईओ के स्तर पर किया जाना है।
निपुण मेले में उपयोग की जाने वाली सामग्री बजट प्रावधान में दिए गए विवरणानुसार क्रय की जाए। अतिरिक्त राशि / सामग्री की आवश्यकता होने पर भामाशाहों का सहयोग लिया जा सकता है ।
मेले में स्टॉल पर गतिविधि एवं खेल कराने हेतु आवश्यक टीएलएम, चार्ट, पोस्टर, कॉलाज आदि का निर्माण पूर्व में ही पूर्ण कर लिया जाए।
आवश्यकतानुसार पीईईओ / यूसीईईओ द्वारा अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों से एफएलएन मेंटोर को मेले में लगाई जाने वाली स्टॉल के लिए विद्यार्थियों के सहयोग हेतु नामित किया जाए ।
मेले में पीईईओ, यूसीईईओ परिक्षेत्र के कक्षा 1 से 3 तक के समस्त विद्यार्थी तथा समन्वित आंगनबाडी केन्द्र के बालक, बालिका भी भाग लेगें ।
गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर दिया जाए।
स्टॉल की थीम के आधार पर प्रत्येक स्टॉल से विजेताओं को पुरस्कार दिए जाए
पीईईओ / यूसीईईओ पूरी प्रक्रिया का प्रतिवेदन मय फोटो व उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय को प्रेषित करें।
ब्लॉक स्तर से समेकित प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट मय फोटोग्राफ मेला आयोजन के 10 दिवस में जिला कार्यालय को प्रेषित की जाए ।
प्रत्येक स्तर पर आयोजित निपुण मेले के कार्यों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को कार्य समाप्ति के 10 दिवस के अन्दर प्रेषित की जानी है।
गणित – पहाड़े सुनाना, ईबारती प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करना, गणितीय पहेली सुलझाना, आकृतियों के नाम बताना आदि गतिविधियों की जा सकती है।
उक्त गतिविधियों के अतिरिक्त शिक्षक अन्य साथी शिक्षकों, बच्चों से चर्चा कर गतिविधियों को सूचीबद्ध करें और मेले में शामिल करें।
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शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करना । जैसे – रंगीन कागज, चार्ट, कलर, क्ले, पिक्चर चार्ट इत्यादि
3000/-
2
थीम आधारित स्टॉल निर्माण में सहयोगी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री जैसे- पानी की बोतल, पेन / पेन्सिल, लंच बॉक्स इत्यादि ( पुरस्कार की संख्या अधिक होने पर भामाशाहों का सहयोग लिया जाए)
3000/-
3
अल्पाहार मेले में भाग लेने वाले विद्यार्थियों अध्यापक व अभिभावक
2000/-
4
स्टॉल हेतु आवश्यकतानुसार टेंट सामग्री
2000/-
कुल राशि
10000/-
जिला स्तर के दायित्व :-
NIPUN MELA GUIDELINE 2024, निपुण मेला दिशानिर्देश, निपुण मेला उपयोगिता प्रमाण पत्र, निपुण मेला गतिविधि प्रपत्र
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् से गतिविधि आयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त होने पर 3 दिवस में ब्लॉक, पीईईओ / यूसीईईओ हेतु स्वीकृति जारी करना ।
ब्लॉक एवं विद्यालय तक दिशा-निर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना ।
मॉनिटरिंग हेतु जिला एवं समस्त ब्लॉक कार्यालयों पर प्रभारी नियुक्त करना ।
निपुण मेले के प्रभावी आयोजन हेतु समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी गुणवत्ता के साथ मिलकर कार्ययोजना निर्माण करना ।
निपुण मेले के आयोजन दिवस को प्रभावी मॉनिटरिंग कराना ।
प्रत्येक ब्लॉक से प्राप्त रिपोर्ट व उपयोगिता प्रमाण पत्र को समेकित कर परिषद को प्रेषित करना ।
प्रत्येक स्तर पर किए गए कार्य की रिपोर्ट परिषद को कार्य समाप्ति के 10 दिवस में प्रेषित करना ।
ब्लॉक स्तर के दायित्व :-
गतिविधि आयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त होने पर 03 दिवस में पीईईओ / यूसीईईओ हेतु स्वीकृति जारी करना ।
पीईईओ / यूसीईईओ विद्यालय तक दिशा-निर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना ।
प्रत्येक विद्यालय से प्राप्त रिपोर्ट व उपयोगिता प्रमाण पत्र को समेकित कर जिला स्तर को प्रेषित करना ।
निपुण मेले के आयोजन दिवस को प्रभावी मॉनिटरिंग कराना ।
प्रत्येक पीईईओ / यूसीईईओ से प्राप्त रिपोर्ट व उपयोगिता प्रमाण पत्र को समेकित कर जिला कार्यालय को प्रेषित करना ।
प्रत्येक स्तर पर किए गए कार्य की रिपोर्ट जिला कार्यालय को कार्य समाप्ति के 10 दिवस में प्रेषित करना ।
NIPUN MELA GUIDELINE 2024, निपुण मेला दिशानिर्देश, निपुण मेला उपयोगिता प्रमाण पत्र, निपुण मेला गतिविधि प्रपत्र,
परिक्षेत्र के विद्यालयों के साथ समन्वय कर प्रभावी निपुण मेले का आयोजन कराना ।
परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों की सहभागिता सुनिश्चित करना ।
निपुण मेले के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री, पुरस्कार, अल्पाहार की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
पीईईओ, यूसीईईओ पूरी प्रक्रिया का प्रतिवेदन मय फोटो व उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना । (परिशिष्ट -1 उपयोगिता प्रमाण नीचे DOWNLOAD सेक्शन में दिया हैं। )
प्रत्येक स्तर पर किए गए कार्य की रिपोर्ट ब्लॉक कार्यालय को कार्य समाप्ति के 3 दिवस के अन्दर प्रेषित की जानी है ।
विशेष :-
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ब्लॉक में निपुण मेला अन्तर्गत आयोजित होने वाली गतिविधियों में से श्रेष्ठ गतिविधियों का 5 से 10 मिनट का वीडियों बनाये जिसे भविष्य में आयोजित होने वाली गतिविधियों में संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सकें। साथ ही उक्त वीडियों की सॉफ्ट कॉपी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा सम्बन्धित जिले को प्रेषित करें।
जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जावे ।
व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH PORTAL (https://samagrashiksha.in) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
उक्त गतिविधि वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2024-25 में निम्न मद में अनुमोदित की गई है-
5- Quality Intervention .5.1- NIPUN Bharat Mission 5.1.1 – Nipun Bharat Mission (FLN) 1-Teaching Learning Materials for implementation of Innovative pedagogies यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। NIPUN MELA GUIDELINE 2024, निपुण मेला दिशानिर्देश, निपुण मेला उपयोगिता प्रमाण पत्र, निपुण मेला गतिविधि प्रपत्र,
सृजनात्मक :- मिटटी / क्ले से खिलौने बनवाना, पेन्टिंग करवाना / कॉट्न, लीफ, थ्रेड, veg, Finger, Thumb – आदि ।
कॉलाज बनवाना :- स्वतन्त्र रूप से पिक्चर कटिंग देकर उनका कॉलाज बनवाना जैसे-फल, सब्जी, अनाज के पिक्चर एक डिब्बे में डाल कर रखना और फिर उन्हें एक निश्चित समय देकर सब्जीयों का कॉलाज बनवाना दूसरे से फल और तीसरे से अनाज का जो निश्चित समय में सबसे ज्यादा पिक्चर लगाएगा वह विजेता होगा ।
भाषायी विकास :- जंगली, पालतु जानवरों के समान ध्वनि निकालना, समान आकृतिया को बताना,
कॉलाज के चित्रों के आधार पर कम समय में कहानी बुलवाना ।
अलग-अलग पिक्चर लगाकर कॉलाज तैयार करके रखना ।
पिक्चर व चार्ट देना स्वंय लगाकर कहानी बनवाना ।
उक्त कार्य समूह के रूप में या व्यक्तिगत रूप से कराये जा सकते है।
(मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / पीईईओ / यूसीईईओ हेतु)
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RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM : Rajasthan STSE 2024: राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा (STSE ) का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। State Level Talent Search Examination 2024 के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन वर्तमान सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण जानकारी नीचे उपलब्ध करवा दी हैं। आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM 2024
स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023-24 में राजस्थान के सभी मान्यता प्राप्त (केंद्रीय, पब्लिक, नवोदय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित) विद्यालयों के सत्र 2023-24 में नियमित रूप से अध्यनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 9वी में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं वह कक्षा 10वीं लेवल की परीक्षा के लिए योग्य होंगे। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 11वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो, वह कक्षा 12वीं की उक्त परीक्षा में प्रवेश के योग्य होंगे। यह परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग आयोजित की जाएगी।
Exam Name
State Talent Search Examination (STSE) Rajasthan
Conducting Authority
Board of Secondary Education Rajasthan (RBSE)
Exam Level
State-level
Session
2023-24
Mode of Application
Online
Purpose of Exam
To award scholarships to meritorious students from classes 10 and 12 to encourage and motivate them for higher education.
Official website
rajeboard.rajasthan.gov.in
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM
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स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023-24 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विस्तृत जानकारी ऑफीशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है जो अभ्यर्थी नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के लिए आवेदन 03 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक भर सकते हैं। और इसकी परीक्षा का आयोजन 12 मई 2024 को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा।
Events
Dates
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
3 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024
चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करवाने की लास्ट डेट
12 अप्रैल 2024
विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने एवं बैंक चालान मुद्रण करने की लास्ट डेट
11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024
मुदित चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करवाने की लास्ट डेट
16 अप्रैल 2024
ऑनलाइन संशोधन की डेट
15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय प्रमाण पत्र तथा परीक्षा शुल्क का बैंक चालान एवं परीक्षार्थियों की सूची भिजवाने की अंतिम तिथि
22 अप्रैल 2024
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज एग्जाम डेट
12 मई 2024 (9 से 1 बजे तक)
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM
Rajasthan STSE 2024 : Eligibility Criteria
राज्य में संचालित सभी मान्यता प्राप्त राजकीय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, निजी, कान्वेंट, केन्द्रीय, नवोदय विद्यालयों के कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी अर्थात् जिन्होनें कक्षा 9 तथा 11 उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होनें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।
राजस्थान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त राजकीय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, निजी, कान्वेंट, केंद्रीय, नवोदय विद्यालयों के कक्षा 10वीं एवं 10वीं में अध्यनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9th एवं 11th उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होंने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो, इस Rajasthan STSE 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan Board STSE 2024: Required Documents
Rajasthan STSE 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची नीचे विस्तार से दी गई है:-
आवेदन विद्यार्थी का आधार कार्ड,
शैक्षणिक योग्यता को दर्शाने वाले सभी प्रमाण पत्र व अंक पत्र,
Rajasthan STSE 2024 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा अभ्यर्थी इस आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं । आवेदन शुल्क विभिन्न वर्गों के लिए अलग–अलग रखा गया है जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है:
बिना विलंब शुल्क:
सामान्य विद्यार्थी के लिए परीक्षा शुल्क ₹300
अन्य आरक्षित वर्गों के लिए ₹175
बिलंब शुल्क सहित:
सामान्य विद्यार्थी के लिए विलंब शुल्क सहित परीक्षा शुल्क 350 रुपए
अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 225 रुपए
परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा अग्रेषण शुल्क 20 रुपए (प्रति परीक्षार्थी अलग से)
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM 2024 के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी।
RBSE से संबंधित सभी विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी Login ID और Password के आधार से आवेदन फॉर्म भर सकेंगे।
आवेदन फार्म में विद्यार्थी की पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है।
आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने हैं और आवेदन शुल्क का भुगतान करना है।
परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय संबंधित प्रमाण पत्र, जमा शुल्क चालान की प्रतियों एवं सूची सहित निर्धारित तिथि तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड को भेजना अनिवार्य है।
State Level Talent Search Examination 2024: छात्रवृत्ति की राशि
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में न्यूनतम 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को 1250 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। जबकि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की नियमित अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ₹2000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
प्रोत्साहन:-
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के राज्य स्तर पर योग्यता सूची में अलग-अलग प्रथम 20-20 चयनित विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एकमुश्त राशि 4000/- तथा शेष 19 विद्यार्थियों को एकमुश्त राशि 2000/- प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी।
जिन विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको स्कॉलर सर्टिफिकेट तथा जिन विद्यार्थियों ने 80% से अधिक एवं 90% तक अंक प्राप्त किए हैं, उन विद्यार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से संबंधता प्राप्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के परीक्षार्थियों को दोनों परीक्षा की योग्यता सूची में अलग-अलग प्रथम 20-20 चयनित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 4000/- एवं शेष 19 विद्यार्थियों को 2000/- की राशि एकमुश्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा दी जाएगी।
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 से 10 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं जबकि लेट फीस के साथ आवेदन 14 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं।
स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया और डायरेक्ट लिंक ऊपर उपलब्ध करवा दिया है।
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के लिए एग्जाम कब आयोजित किया जाएगा?
परीक्षा का आयोजन 12 मई 2024 को सुबह 9:00 से दोपहर 1:00 बजे तक होगा।
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Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 : नमस्कार मित्रो इस आर्टिकल में हम पंचायत सहायक शिक्षा सहायक या पाठशाला सहायक आदि के साथ अन्य संविदा कार्मिको के लिए जारी हुए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे | यहाँ हमारे नियमो के एक्सपर्ट साथी ने आपके लिए विस्तार से प्रयास किया हैं कि आपको राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमो को विस्तार समझा सके |
Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 या राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 के बारे में लिखने में पूर्ण सावधानी रखी फिर भी आप विभागीय नियमावली का अवलोकन करें |
Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
“नियुक्ति प्राधिकारी” का अर्थ विभाग का प्रमुख है और इसमें कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी शामिल है, जिसे इस संबंध में ऐसी शक्तियां किसी सामान्य या विशेष द्वारा सौंपी जा सकती हैं। राज्य सरकार का आदेश;
“प्रशासनिक विभाग” से तात्पर्य राज्य सरकार के उस विभाग से है जिसमें संविदा पद सृजित हैं;
“आयोग” का तात्पर्य राजस्थान लोक सेवा आयोग से है;
“राज्य” का तात्पर्य राजस्थान राज्य से है; और
“राज्य सरकार” का अर्थ राजस्थान सरकार है।
3. दायरा और आवेदन :-
ये Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियम किसी परियोजना या योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा सृजित पदों पर और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों या कार्यरत व्यक्तियों पर लागू होंगे। इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर अनुबंध के आधार पर सृजित पद पर, बशर्ते उसका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के बाद किया गया हो।
(1) योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सृजित पदों की प्रकृति ऐसी होगी जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिसूचित की जाये।
(2) उप-नियम (1) के तहत सृजित पदों की संख्या ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है:
बशर्ते कि सरकार, –
(ए) समय-समय पर, जैसा आवश्यक समझे, कोई संविदात्मक पद सृजित कर सकती है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी मुआवजे का हकदार बनाए बिना ऐसे किसी भी पद को समाप्त कर सकती है, और
(ब) अधूरा छोड़ सकती है या समय-समय पर किसी भी पद को स्थगित रखना, समाप्त करना या समाप्त करने की अनुमति देना, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी मुआवजे का हकदार न हो।
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इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के अंतर्गत नियम 4 के उपनियम (1) के अंतर्गत सृजित पदों पर संविदा पर नियुक्ति के लिए सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। चयन प्रक्रिया कार्मिक विभाग की सहमति से संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।
इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत अनुबंध पर भर्ती के लिए उम्मीदवार को आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अगले जनवरी के पहले दिन 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी होगी। इन नियमों के तहत नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी:
बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, –
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष , अधिक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष; और
(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला उम्मीदवारों के मामले में 10 वर्ष।
7. नियुक्ति के लिए योग्यता एवं पात्रता मानदंड :-
इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत सृजित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कर्तव्य, जिम्मेदारियां कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा तय की जाएंगी.
8. चिकित्सा प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र का उत्पादन :-
(1) इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत नियुक्त कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने से पहले नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
(2) इन नियमों के तहत नियुक्त कार्मिकों को शामिल होने की तारीख से छह महीने से अधिक पहले लिखा गया चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(1) कोई व्यक्ति सरकार में किसी भी संविदा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा,-
(ए) वह स्वस्थ दिमाग और अच्छे स्वास्थ्य वाला हो;
(बी) उसे सार्वजनिक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है या अनुशासनात्मक आधार पर सार्वजनिक सेवा से हटाया नहीं गया है;
(सी) उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।
(2) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके 01-06-2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हैं: बशर्ते कि, –
(i) दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार को इसके लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। नियुक्ति तब तक रहेगी जब तक 1 जून 2002 को उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि न हो जाए
(ii) जहां किसी उम्मीदवार के पहले प्रसव से केवल एक बच्चा है, लेकिन एक ही बाद के प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, तो पैदा हुए 2 बच्चों को बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय एक इकाई माना जाएगा।
(iii)किसी अभ्यर्थी के बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय पूर्व प्रसव से जन्मे तथा दिव्यांग बच्चे की गणना नहीं की जाएगी।
(iv) कोई भी उम्मीदवार जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी भी कानून के खिलाफ नहीं है और ऐसे पुनर्विवाह से पहले वह इस उप-नियम के तहत नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है, यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव से कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अयोग्य नहीं होगा।
इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी प्रावधान एवं नियम/निर्देश , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएं और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति आदि लागू होंगे।
11. संविदा नियुक्ति की अवधि:-
(1) इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत सृजित पदों पर पहली संविदा नियुक्ति पांच वर्ष से अधिक की अवधि या योजना/परियोजना की अवधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी. यदि योजना/परियोजना की अवधि आगे बढ़ाई जाती है, तो राज्य सरकार संविदा कर्मचारियों की आवश्यकता के आधार पर और नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन करने के बाद संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में 3 वर्ष तक बढ़ाकर संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकती है।
संविदा पर, संविदा नियुक्ति को उस तारीख से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जिस दिन संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा।
(2) संविदा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति का कार्य मूल्यांकन रिकार्ड किया जायेगा ताकि अगले वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने की स्थिति में उसके कार्य का मूल्यांकन किया जा सके।
(3) संविदा नियुक्ति संविदा की अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा सेवा समाप्ति हेतु पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022
इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। संविदा नियुक्ति आदेश इन नियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जायेगा।
13. पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाएं:-
(1) इन नियमों के तहत सृजित पदों पर नियुक्त व्यक्ति ऐसे एकमुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा तय किया जा सकता है. प्रत्येक एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर, मासिक एकमुश्त पारिश्रमिक को 5% बढ़ाकर अगले सौ रुपये कर दिया जाएगा।
(2) संविदा कर्मचारी भी हकदार होगा, – (i) मेडी-क्लेम पॉलिसी प्रीमियम की प्रतिपूर्ति रुपये से अधिक नहीं। 1500/- प्रति वर्ष; (ii) (iii) दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम की प्रतिपूर्ति रुपये से अधिक नहीं। 500/- प्रति वर्ष; नई पेंशन योजना (एनपीएस) में सरकारी योगदान उसके द्वारा जमा किए गए योगदान के 50% के बराबर है, जो मासिक एकमुश्त अनुबंध पारिश्रमिक के अधिकतम 10% के अधीन है।
(3) संविदा कर्मचारी को कोई तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।
(4) आय पर टीडीएस, यदि देय हो, संविदात्मक पारिश्रमिक से काटा जाएगा।
14. अवकाश की प्रयोज्यता :-
(1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति अथवा सेवा समाप्ति पर पात्रता की गणना की जायेगी। आकस्मिक अवकाश पूरे महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा। हालाँकि, नियंत्रण प्राधिकारी केवल उचित कारणों से एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी के उपयोग की अनुमति दे सकता है।
उपयोग न की गई छुट्टी कैलेंडर वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगी। स्पष्टीकरण: गणना के लिए अधूरे दिन को अगले पूरे दिन के साथ समायोजित/पूर्णांकित किया जाएगा।
(2) अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति अनुबंध सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिनों के आधे वेतन अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा। अप्रयुक्त अर्धवेतन अवकाश अधिकतम 200 दिन तक संचित किया जा सकता है।
(3) जिन महिला संविदा कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 180 दिन तक का मातृत्व अवकाश स्वीकार्य होगा। यदि दो बार इसका लाभ उठाने के बाद कोई जीवित बच्चा नहीं है, तो एक और अवसर पर मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
छुट्टी का भुगतान छुट्टी शुरू होने से एक दिन पहले भुगतान की गई संविदात्मक पारिश्रमिक राशि की दर के अनुसार किया जाएगा।
(4) संविदा कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।
अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अनुसार राज्य के मामलों के संबंध में उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता का हकदार होगा। यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिए श्रेणी मासिक एकमुश्त अनुबंध पारिश्रमिक के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
16. सामान्य शर्तें, नैतिकता और पालन:-
अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति,- (i) (ii) उच्च अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों/नियमों और निर्देशों के तहत अपेक्षित स्तर पर सामान्य संतोषजनक आचरण और नैतिकता का पालन करेगा; एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा;
(iii) सरकार की पूर्वानुमति के बिना कोई पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार स्वीकार नहीं करेंगे या किसी अन्य कार्य, व्यावसायिक व्यवसाय में संलग्न नहीं होंगे या कोई अध्ययन पाठ्यक्रम नहीं अपनाएंगे;
(iv) यदि वर्दी/पोशाक के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, तो उनका अनुपालन करें, जिसके लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा।
17. मुआवजा:-
यदि इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत नियुक्त कार्मिक की सेवा उसके अनुबंध कार्यकाल के पूरा होने से पहले समाप्त कर दी जाती है, तो वह निम्नलिखित दर पर मुआवजे के भुगतान का हकदार होगा: –
यदि कदाचार के आधार पर संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी जाती है तो ऐसे संविदा कर्मचारी को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
18. नियुक्ति आदेश को रद्द करना :-
इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत नियुक्त कोई भी व्यक्ति यदि,-
(i) वरिष्ठ अधिकारियों के वैध आदेश या निर्देशों की अवज्ञा करता है या वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना करता है;
(ii) सरकारी अधिकारी के साथ कोई भी गुमनाम पत्राचार करना;
(iii) अनैतिक जीवन या किसी आपराधिक मामले में शामिल;
(iv) कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा और समर्पण बनाए न रखना;
(v) हर समय अपनी सेवाओं की उपयोगिता स्थापित नहीं करना; और
(vi) धन के दुरुपयोग में शामिल होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकती है।
नियुक्ति आदेश को रद्द करने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा, अर्थात्:-
(ए) इन नियमों के तहत नियुक्त व्यक्ति को, जिसका नियुक्ति आदेश रद्द किया जा रहा है, कारणों के विवरण वाला एक नोटिस भेजा जाएगा।
(बी) नोटिस स्पीड पोस्ट/पंजीकृत ए/डी द्वारा उसके पते पर/व्यक्तिगत रसीद/ई-मेल द्वारा या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके से भेजा जा सकता है।
(सी) नोटिस प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम तीन सप्ताह का समय दिया जाएगा।
(घ) यदि अपराधी द्वारा समय के भीतर उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त उत्तर की जांच करेगा।
(ई) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित संविदा कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया जा सकता है।
(एफ) नियुक्ति प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित परिश्रम से विचार करेगा और संतुष्टि के बाद, यदि आवश्यक हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति आदेश को रद्द करने और धन के दुरुपयोग के संबंध में, यदि कोई हो, तत्काल वसूली करने का आदेश पारित करेगा। प्रभाव।
प्रक्रिया दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी: बशर्ते कि इन नियमों के तहत नियुक्त कर्मचारी को किसी भी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसकी नियुक्ति आदेश ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।
19. नियुक्ति की समाप्ति –
यदि नियुक्ति प्राधिकारी इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है या यह मानता है कि किसी भी कारण से उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है। तीन महीने का नोटिस या नोटिस अवधि का वेतन। इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
20. स्क्रीनिंग :-
(1) यदि सरकार की किसी योजना/परियोजना के किसी विशिष्ट संविदा पद को नियमित पद में परिवर्तित कर किसी सेवा में शामिल किया जाता है तो उस संविदा पद पर कार्यरत व्यक्ति जिसने पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, उसकी स्क्रीनिंग की जायेगी. पद पर उनकी उपयुक्तता का निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल हैं, –
(i) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्रशासनिक विभाग के सचिव : अध्यक्ष
(ii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त विभाग के सचिव या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति जो इससे नीचे का न हो सरकार के उप सचिव का पद : सदस्य
(iii) कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो सरकार के उप सचिव के पद से नीचे न हो : सदस्य
(iv) विभागाध्यक्ष : सदस्य सचिव
(2) विभाग की पिछली सेवा का अनुभव इन नियमों के लागू होने से पहले अनुबंध के आधार पर सृजित पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक पूर्ण तीन साल की सेवा के लिए एक वर्ष का वेटेज दिया जाएगा।
उदाहरण
नोट :- (i) सेवा पूर्ण होने का अनुभव वर्ष के 1 अप्रैल से गिना जाएगा। इस उप-नियम के तहत वेटेज की गणना के प्रयोजन के लिए, यदि कोई अंश हो तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
(ii) संविदा पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अनुभव को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा।
(3) नियुक्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति का नियुक्ति आदेश जारी करेगा, जिसे स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पद के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो। नियुक्ति आदेश ऐसे आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा और इन नियमों के तहत अनुबंध सेवा की अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा:
बशर्ते कि इसके तहत आने वाले पद पर नियमितीकरण से पहले आयोग की सहमति प्राप्त की जाएगी। इसके दायरे में।”
“बशर्ते कि सरकार की किसी भी योजना/परियोजना के संविदा पद पर कार्यरत व्यक्ति और जिन्होंने वर्ष 2023-24 के लिए तीन साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, पद पर उनकी उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच की जाएगी
21. व्याख्या :-
जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान सामान्य धारा अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या VIII) इन नियमों की व्याख्या के लिए लागू होगा क्योंकि यह राजस्थान अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।
22. निष्कासन संदेह का :-
यदि इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के अनुप्रयोग, व्याख्या और दायरे के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो इसे सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा जिसका वित्त विभाग के परामर्श से निर्णय अंतिम होगा।
यहाँ पर इस नियम में संशोधन भी जारी किया हैं जो निम्न प्रकार से –
अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना (संशोधन) नियम, 2023 है। (2) ये 11 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।
नियम 20 का संशोधन. राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 के विद्यमान नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “20. स्क्रीनिंग- ( 1 ) यदि सरकार की किसी स्कीम / परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पद में संपरिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया है तो उस संविदात्मक पद पर कार्यरत व्यक्ति और जिनने पांच वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें, उस पद पर उनकी उपयुक्तता न्यायनिर्णीत करने के लिए निम्नलिखित से गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीन किया जायेगा,-
(i) प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव अध्यक्ष (ii) वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव या सदस्य उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो : सदस्य (iii) कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो सदस्य शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो; और : सदस्य (iv) विभागाध्यक्ष : सदस्य-सचिव (2) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संविदा के आधार पर इस प्रकार सृजित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पूर्व सेवा के अनुभव को, सेवा के प्रत्येक पूर्ण तीन वर्षों के लिए एक वर्ष की अधिमानता दी जायेगी।
टिप्पण:- (i) सेवा के पूर्ण किए गये के अनुभव की गणना वर्ष के 1 अप्रैल से की जायेगी। इस उप-नियम के अधीन अधिमानता की गणना के प्रयोजन के लिए, भागों यदि कोई हों, पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। (ii) इस उप-नियम के प्रयोजन हेतु संविदात्मक पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव नहीं गिना जायेगा ।
(3) नियुक्ति प्राधिकारी, उस व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी करेगा जो स्क्रीनिंग समिति द्वारा पद के लिए उपयुक्त अधिनिर्णीत किया गया है। नियुक्ति आदेश ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और इन नियमों के अधीन संविदा सेवा की कालावधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में संगणित नहीं किया जायेगा: परंतु आयोग की, उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले पद पर विनियमन करने से पूर्व, सहमति प्राप्त की जायेगी।
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Rajasthan Transfer Policy 2024 (राजस्थान ट्रांसफर पॉलिसी 2024, / राजस्थान स्थानान्तरण पॉलिसी 2024 : राजस्थान में 3 साल से पहले नहीं होगा तबादला:कर्मचारी को 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में करनी होगी नौकरी; बनेगी ट्रांसफर पॉलिसी Rajasthan Transfer Policy 2024 सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई पॉलिसी हुई जारी यहाँ से करे आवेदन राज्य चलाने वाले लोग इस बारे में नए नियम बना रहे हैं कि वे श्रमिकों को विभिन्न स्थानों पर कैसे ले जाएं। इन नियमों का उपयोग हर बार तब किया जाएगा जब किसी को नई नौकरी के स्थान पर जाने की आवश्यकता होगी ।
केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग जगहों पर जाने का नियम बनाने जा रही है। वे इस नियम पर काम करना शुरू कर रहे हैं इस नियम के लिए सरकार ने कुछ निर्देश दिये हैं निर्देशों के मुताबिक राज्य कर्मचारियों को 3 साल से पहले दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता इस पॉलिसी में कुछ अन्य नियम भी हैं ।
Rajasthan Transfer Policy 2024
Rajasthan Transfer Policy 2024 राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी प्रस्तावित Rajasthan Transfer Policy 2024 के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 04.04.2024 को आयोजित बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राज्य के समस्त राजकीय विभागों /उपक्रमों/ बोर्ड / निगमा व अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी पूर्वानुमय एवं यथासंभव एकरूप बनाये रखने की दृष्टि से इस विभाग द्वारा तैयार किये गये स्थानान्तरण संबंधी प्रस्तावित Rajasthan Transfer Policy 2024 / सामान्य दिशा-निर्देश जारी किये है |
समस्त विभाग इन दिशा-निर्देशों को यथासंभव समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेकहोल्डर्स / लाभार्थियों / कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर एक माह में विभाग की Rajasthan Transfer Policy 2024 / दिशा-निर्देश तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाने की बात कही। साथ ही स्थानान्तरण संबंधी एक वृहद् Online पोर्टल सृजित किये जाने हेतु समस्त विभाग अपनी विभागीय आवश्यकताओं एवं वांछित तकनीकी प्रावधानों से अविलम्ब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग निर्देश जारी किये।
स्थानान्तरण संबंधी प्रस्तावित दिशा-निर्देश
Rajasthan Transfer Policy 2024 राज्य के समस्त राजकीय विभागों / उपक्रमों/ बोर्ड / निगमों व अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के सेवा काल के दौरान किये जाने वाले स्थानान्तरण को सरल, पारदर्शी, एक निश्चित समय अवधि एवं एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है:-
(I) उक्त दिशा-निर्देश निम्नांकितों पर लागू होंगे :-
स्थानान्तरण दिशा-निर्देश / Rajasthan Transfer Policy 2024 समस्त राजकीय विभागों / उपक्रमों/ बोर्ड / निगमों व अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत राजपत्रित / अराजपत्रित समस्त लेवल एवं संवर्गों के कर्मचारियों पर लागू होंगे।
यह दिशा-निर्देश केवल प्रशिक्षण काल ( Probationary period) को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर ही लागू होंगे, अर्थात् प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।
(II) उक्त दिशा-निर्देश निम्नांकितों पर लागू नहीं होंगे :-
राज्यपाल सचिवालय 2. विधानसभा सचिवालय 3. राज्य निर्वाचन आयोग
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(III) Rajasthan Transfer Policy 2024 के अनुसार स्थानान्तरण प्रक्रिया
विभाग स्थानान्तरण नीति / Rajasthan Transfer Policy 2024 का अपने विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों की स्टेकहोल्डर्स/लाभार्थियों के मुख्य प्रतिनिधिगण से चर्चा उपरांत स्वयं के स्तर पर उक्त दिशा-निर्देशों को सम्मिलित करते हुये सृजन करेगा। विभाग द्वारा सृजित स्थानान्तरण नीति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति हेतु भिजवायी जावेगी । प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानान्तरण किये जाने योग्य पद एवं स्थान / जिले में संभाव्य रिक्त पदों का विवरण प्रति वर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट / नोटिस बोर्ड पर प्रकटन / प्रकाशन किया जावेगा। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है।
विभागों के स्तर पर तैयार नीति / दिशा-निर्देशों / Rajasthan Transfer Policy 2024 में राजपत्रित / अराजपत्रित कार्मिकों के भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं व महत्व को ध्यान में रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति एवं पोर्टल में पृथक-पृथक व्यवस्था रखी जावे ।
विभागानुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए A एवं B केटेगरी/श्रेणी बनाकर जिन विभागों में दो हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन विभागों को A श्रेणी में रखा जावे तथा दो हजार से कम कार्मिकों वाले विभागों को B श्रेणी में रखा जावे। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सुझावों एवं विचार विमर्श उपरांत स्थानान्तरण हेतु ये गाइडलाइन्स तैयार की गई है। A श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन्स को समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेकहोल्डर्स / लाभार्थियों / कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर एक माह में स्थानान्तरण नीति तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जावे तथा B श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरण नीति बनाई जावे। हालांकि B श्रेणी के विभाग भी अपने विभाग की विशिष्टता / परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तावित सुझावात्मक स्थानान्तरण नीति में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे।
कार्मिकों का स्थानान्तरण समकक्ष पदों पर ही किया जावे। उच्च / निम्न पदों पर नहीं किया जावे । Rajasthan Transfer Policy 2024
विभाग में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी को सेवाकाल में कम से कम दो वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में विभागीय समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पदस्थापित रखा जावे। जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय / पद नहीं है, उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
विभाग द्वारा DOIT से संपर्क कर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप Online पोर्टल का सृजन करवाया जावेगा।
DOIT द्वारा विभागों के प्रस्तावों के अनुरूप तकनीकी प्रावधान करते हुए एक वृहद Online पोर्टल सृजित किया जावेगा। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल / वेबसाइट पर स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध रिक्त पदों / संभाव्य रिक्त पदों को दर्शित किया जायेगा। स्थानान्तरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन पोर्टल के द्वारा प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र के अभाव में स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जावेगा।
स्थानान्तरण आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला / स्थान जैसी भी स्थिति हो, स्थानान्तरण हेतु उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक In Person Counseling के माध्यम से कार्यवाही की जावेगी। अधिकतम 30 अप्रेल तक स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही Counseling में सम्मिलित किया जा सकेगा।
विभाग द्वारा Counseling की कार्यवाही में स्थानान्तरण करने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी प्रकरण व असाध्य रोग से पीड़ित आवेदकों एवं शहीद के आश्रित सदस्य, दूरस्थ जिलों/ डार्क जोन / हार्ड एरिया में नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिकों को बुलाया जावेगा। तदउपरांत शेष रहे आवेदकों को Counseling में बुलाकर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों एवं अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर विभाग के समक्ष स्तर से निर्णय लिया जाकर स्थानान्तरण किये जाएंगे।
निम्नांकित असाध्य रोग से स्वयं, पति/पत्नी पीड़ित होने पर प्राथमिकता दी जावेगी ।
किसी को गुर्दा (Kidney) या यकृत (Liver) का दान किया गया हो-ऑपरेशन से प्रथम तीन वर्षों के लिए।
मनोचिकित्सा रोग (Psychiatric Mental Health Issue)
लकवा (Paralysis)
स्थायी निशक्तता (Permanent Disability)
अंधापन (Blindness)
मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb )
मानसिक निशक्तता (Mentally Challenged Children) स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निशक्तता
स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी स्थानान्तरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए, अर्थात् एकल कार्मिक वाले कार्यालयों को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानान्तरण किया जावे।
विभाग द्वारा Counseling से संबंधित दस्तावेजों / रिकार्ड को सुरक्षित रखा जावेगा। 14. दूरस्थ जिलों / डार्क जोन / हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों को गुणावगुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि उपरांत इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण हेतु प्राथमिकता दी जावे। दूरस्थ जिलों / डार्क जोन / हार्ड एरिया का चिन्हिकरण / निर्धारण अधिक संख्या में रिक्त रहने वाले पदों की स्थिति, विषम परिस्थितियों एवं विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा सक्षम स्तर पर किया जावे।
(IV) Rajasthan Transfer Policy 2024 के अनुसार स्वयं के आवेदन पर स्थानान्तरण
कार्मिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। 2 वर्ष पूर्ण की गणना प्रति वर्ष की 1 अप्रेल को माना जायेगा, अर्थात् किसी वर्ष विशेष में 1 अप्रेल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा। परन्तु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे:-
दिव्यांगजन
विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला
निम्नांकित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर (स्वयं, पति-पत्नी, आश्रित संतान एवं माता-पिता)
दुर्बल बीमारियां (Debilitating Disorders) जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण (Kidney Transplant) हृदय शल्य चिकित्सा-ओपन हार्ट सर्जरी / बाईपास सर्जरी (Heart Surgery Open Heart / Bypass) तथा डायलिसिस (Dialysis )
किसी को गुर्दा (Kidney) या यकृत (Liver) का दान किया गया हो- ऑपरेशन से प्रथम तीन वर्षों के लिए।
मनोचिकित्सा रोग (Psychiatric Mental Health issue)
लकवा (Paralysis)
स्थायी निशक्तता (Permanent Disability)
अंधापन (Blindness).
मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb )
मानसिक निशक्तता (Mentally Challenged Children), स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निशक्तता
भूतपूर्व सैनिक
उत्कृष्ट खिलाड़ी
पति – पत्नी, जो अलग-अलग जगह पदस्थापित हों तो जहाँ तक संभव हो उन्हें एक जिले में जैसी भी स्थिति हो, स्थानान्तरित किया जाये।
शहीद के आश्रित परिवार का सदस्य होने की स्थिति में
दूरस्थ जिलों / डार्क जोन / हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों जिन्होंने नियत अवधि तक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। Rajasthan Transfer Policy 2024
कार्मिकों को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानान्तरण किया जा सकेगा, परन्तु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानान्तरण निम्नांकित परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा:-
कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो, जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टयाः सही पाई गई हो।
कार्मिके के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने पर अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकेगा, ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके।
कर्मचारी की पदोन्नति होने पर जहां तक सम्भव हो, पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जावेगा।
(vi) स्थानान्तरण हेतु विशेष प्रकरण
प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति / Rajasthan Transfer Policy 2024 / विभागों द्वारा तैयार स्थानान्तरण नीति में जिन श्रेणियों के स्थानान्तरण का विवरण समाहित है, उनसे पृथक भी यदि कोई प्रशासनिक रूप से अथवा अन्य प्रकार से विशिष्ट प्रकृति के प्रकरण प्रस्तुत हों तो ऐसे विशिष्ट प्रकृति वाले स्थानान्तरण प्रकरणों को नीति में निर्धारित समयावधि की बाध्यता से मुक्त रखा जावेगा। ऐसे प्रकरणों का स्थानान्तरण सक्षम अनुमोदन उपरांत वर्ष में कभी भी किया जा सकेगा । Rajasthan Transfer Policy 2024
कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अन्तर्विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा।
न्यायिक प्रकरणों के मामले में।
पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदावनति होने की स्थिति में ।
नव नियुक्त कार्मिकों को यथा सम्भव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा।
APO प्रकरणों में स्थानान्तरण / पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जावे। कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा (APO) में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उसे यथा सम्भव किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावेगा।
कार्मिकों के स्थानान्तरण (काउंसलिंग एवं स्वयं के आवेदन / प्रशासनिक कारण से) प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रेल की अवधि में दिशा-निर्देशों / Rajasthan Transfer Policy 2024 के बिन्दु संख्या (II) स्थानान्तरण प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 8 व 9 में वर्णित तिथियों / समय सीमा के अनुरूप किये जा सकेंगे। स्थानान्तरण करते समय निम्नानुसार सामान्य निर्देशों की पालना की जावेगी । Rajasthan Transfer Policy 2024
किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानान्तरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा, परन्तु यदि कार्मिक स्वयं स्थानान्तरण का इच्छुक हो तो स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
कार्मिक का किसी स्थान से स्थानान्तरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानान्तरित / पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा।
यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी विभाग में एक कार्मिक एक ही कार्यालय / अनुभाग में लगातार पांच वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। पांच वर्ष पश्चात् स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परन्तु कार्यालय अथवा अनुभाग से पांच वर्ष के निरन्तर ठहराव के पश्चात् आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानान्तरण कर दिया जावे। कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है।
कार्मिक का स्थानान्तरण समान पद पर ही किया जाये। किसी अन्य पद के विरुद्ध स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।
कार्यव्यवस्थार्थ को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा। यदि स्थानान्तरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति से ही स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानान्तरण के मामलों में प्रचलित नियम / आदेश / निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।
अनुसूचित क्षेत्र से गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण के मामलों में विद्यमान नियम / आदेश / निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।
(VIII) Rajasthan Transfer Policy 2024 के अनुसार पर्यवेक्षण
स्थानान्तरण उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किए जायेंगे। दिशा-निर्देशों के विपरीत यद कोई विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने पर उक्त स्थानान्तरण को निरस्त करने के साथ-साथ स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।
इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित विभाग का निरीक्षण करते समय परीक्षण करेंगे कि विभाग द्वारा स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किए गये हैं। जिन मामलों में निर्देशों की अवहेलना दृष्टिगत हो, उसकी सूचना संबंधित अधिकारी के पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक सुधार विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। स्थानान्तरण दिशा-निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जावेगा।
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