विद्यालय भौतिक सत्यापन प्रपत्र BHAUTIK SATYAPAN RELATED FORMATS SCHOOL PHYSICAL VERIFICATION FORMATS :
नमस्कार मित्रो, मंत्रालयिक कार्मिक बंधुओ और शिक्षक साथियों, यहाँ आपकी सुविधा के लिए विद्यालय के भौतिक सत्यापन से सम्बंधित सत्र 2022-23 और उससे आगे के सत्रों के लिए काम में आने वाले भौतिक सत्यापन के 11 अलग अलग प्रकार के फोर्मेट या प्रपत्र PDF के साथ WORD FILE के रूप में आपकी सुविधा के लिए शेयर किये गए | यहाँ आप अपनी सुविधा के लिए WORD फोर्मेट में बदल भी कर सकते हैं |
Quality information and forms are always provided here for you. In this link, today I have brought you a form related to physical verification. Forms related to all types of physical verification which are useful inside the school are being made available here. If there are any forms which are not available on the portal, then you can comment in the comment section. Our team will make every effort to provide the form to you.
आप इन फोर्मेट का उपयोग कीजिए और और इन प्रपत्र के लिंक को जरूर शेयर करें |
Provision for physical verification is made once in a financial year in any office. So that all the material in the office can be matched with the stock register. Physical verification work is mainly done in schools in the month of April. Also, from time to time, this information is called at a high level so that complete information about the physical condition of the offices can be available with the government.
प्रश्न:- भंडार के सामानों का भौतिक ( वास्तविक) सत्यापन ( Physical Verification) कैसे किया जाता है ? संक्षिप्त में बताएं।
How to physical verification of store material ??
उतर :- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खंड प्रथम भाग – 2 के नियम 12 से 15 के अनुसार भंडार सामग्री के भौतिक सत्यापन हेतु निर्देश –
🔸सभी सामानों का भौतिक सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार करवाया जाएगा।
🔸सत्यापन उस व्यक्ति से नहीं करवाया जाएगा जो उसका अभिरक्षक हो या सत्यापित किए जाने वाले सामानों के वर्गीकरण, नाम पद्धति एवं तकनीक का ज्ञान नहीं रखता हो।
🔸भौतिक सत्यापन सदैव समान की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए किसी एक व्यक्ति की उपस्थित में किया जाएगा।
🔸शत प्रतिशत सत्यापन यथा शक्य एवं सही रूप में किया जाएगा।
🔸 आधिक्य एवं कमियों को की पृथक से सूची तैयार की जाकर उन पर भंडार प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे एवं उसकी एक प्रति मौके पर ही स्टॉक पंजिकाओं में प्रविष्टि करने के लिए तथा कमियों को विनियमित करने के लिए दी जाएगी।
🔸भौतिक सत्यापन सामग्री के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाएगा – 1. गिनती के द्वारा 2. माप के द्वारा 3. तोल करके
🔸भडार की उन वस्तुओं का सत्यापन करने में जिनमें वस्तु की सामग्री वाष्पीकरण या छीजत के कारण कमी होती है, सामान की अवधि को ध्यान में रखते हुए ऐसी कमी या छीजत की छूट अनुमोदित स्टैण्डर्ड के अनुसार दी जाएगी जिसकी अधिकतम स्वीकार्य सीमा सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी।
🔸 अधिकारी निम्नलिखित बिंदुओं पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट पृथक से प्रस्तुत करेगा – 1. खपने वाली प्रकृति की वस्तुएं जो एक वर्ष से अधिक समय से स्टॉक में है, उनको निपटाने के लिए सुझाव । 2. एक वर्ष से भी अधिक समय से स्टॉक में रहा बेशी समान । 3. कोई कमी जिसकी और ध्यान आकर्षित करना हो या भंडार की वस्तुओं का अनुचित प्रकार से ह्रास।
🔸खाली पात्रों ( कंटेनर्स) अर्थात् पैकिंग केसेज, विभिन्न आकार के ड्रमों, धातु के पात्र एवं अन्य महंगी पैकिंग सामग्री का भी भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
🔸 भडारण के लिए भवन की उपयुक्तता, आग बुझाने के प्रबंधों, सुरक्षा, वर्षा या चूहों या दीमक के न्यूसेंस, भंडारण के लिए स्थान एवं वस्तुओं को जमा रखने के तरीके आदि के बारे में टिप्पणी भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट में की जानी चाहिए।
*🔹पस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन🔹*
🔹यदि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 20,000 से अधिक न हो तो पुस्तकों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।
🔹यदि पुस्तकों की संख्या 20,000 से अधिक हो तो सत्यापन अधिक से अधिक 3 वर्षों के अंतराल में किया जाएगा। ———————————– 🔸भडार के भौतिक सत्यापन व उसके परिणामों के लिए एक प्रमाण – पत्र, सूची, वस्तु सूची या लेखा पंजीकाओं, भंडार पंजिका, जैसी भी स्थिति हो, पर लिखा जाएगा।
🔸31 मई से पहले भंडार के सामानों का भौतिक सत्यापन करवा कर उसका प्रमाण – पत्र विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना चाहिए।
*प्रमाण पत्र* अपना स्वयं का समाधान करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे कार्यालय के सामानों का भौतिक सत्यापन वर्ष….. में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खंड प्रथम भाग द्वितीय के नियम 12(1) के अन्तर्गत करवाया गया है।
विद्यालय भौतिक सत्यापन प्रपत्र BHAUTIK SATYAPAN RELATED FORMATS SCHOOL PHYSICAL VERIFICATION FORMATS
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दो वर्ष के प्रोबेशन काल मे प्रोबेशनर ट्रेनी को कौनसे अवकाश /लाभ/भत्ते देय होते है ?
👉(1) प्रोबेशन की अवधि सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिक के लिए 2 वर्ष की होगी। (F.1(2)FD/Rules/2006,dated 13-03-2006)
Note:- राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष होगी।(F.1(2)FD/Rules/2006, dated 26-12-2011 & 03-07-2014)
👉(2) राजस्थान सेवा नियम -1951 के नियम 8 के तहत 20-1-2006 या इसके पश्चात राजकीय सेवा में नियुक्त कार्मिक को 2 वर्ष की कालावधि के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जाता है तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया गया नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) संदत किया जाता है अन्य कोई भी भत्ते देय नहीं होते है।
👉(3) प्रोबेशन अवधि को वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता है।
👉(4) नियत पारिश्रमिक से राज्य बीमा की कटौती नहीं होती है परंतु नियत पारिश्रमिक से अप्रैल माह में सामूहिक दुर्घटना बीमा की राशि (प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13-03-2006) व प्रत्येक माह एनपीएस के अंशदान (10%) की कटौती होती है। (F.1(4)FD/Rules/2017-I,dated 30-19-2017)
👉(5) प्रोबेशनर ट्रेनी जो पूर्व से ही राजकीय सेवा में है तो उसे प्रोबेशन अवधि में पूर्व पद के वेतन ( विद्यमान वेतनमान) या नियत पारिश्रमिक में से जो लाभकारी है, का विकल्प चुन सकता है।
यदि वह विद्यमान वेतनमान का विकल्प चुनता है तो उसे पूर्व पद के विद्यमान वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी तथा प्रोबेशन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उसका वेतन पूर्व पद और ग्रेड वेतन के प्रति निर्देश से समान स्टेज पर नए पद के चालू वेतन बैंड/लेवल में नियत किया जाएगा।(पुनरीक्षित वेतनमान-2008 के नियम-22 के पैरा-II के अनुसार) (F.12(5)वित्त/नियम/06 दिनांक 31-08-2006 & 28-06-2013)
👉(6) प्रोबेशनर ट्रेनी का वेतन नियतन पे मैट्रिक्स के संबंधित लेवल में वेतन प्रथम सेल में अनुज्ञात किया जाता है। (अनुसूची-V के अनुसार)
👉(7) प्रोबेशन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रथम वेतन वृद्धि 1 जुलाई को जो प्रोबेशन पूर्ण करने की तारीख के ठीक बाद में आती है, अनुज्ञात की जाएगी।
👉(8) *प्रोबेशन अवधि में अवकाश:-*
(i) प्रोबेशनर ट्रेनी को एक कैलेंडर वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय हैं।
(ii) प्रोबेशन अवधि में प्रोबेशनर ट्रेनी किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करेगा।(F.1(2) वित्त/नियम/06 पार्ट-1 दिनांक 22-5-2009)
(iii) नवनियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनी जो पूर्व से ही राज्य कर्मचारी होने के कारण उसके अवकाश खाते में पूर्व अर्जित अवकाश बकाया हैं तो उसे पूर्व अर्जित अवकाश के उपभोग की अनुमति नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है तो उसकी प्रोबेशन अवधि नहीं बढ़ती है।(प.17(2) शिक्षा-2/2008 दिनांक 18-10-2012)
(iv) महिला प्रोबेशनर ट्रेनी को नियम 103 व 104 के तहत 180 दिन का प्रसूति अवकाश देय है।
(v) पुरुष प्रोबेशनर ट्रेनी को नियम 103 ए के तहत 15 दिन का पितृत्व अवकाश देय है।(F.1(6)FD/Rules/2011,dated 15-02-2012)
नोट:- मातृत्व व पितृत्व अवकाश के उपभोग से प्रोबेशन ट्रेनी अवधि में कोई वृद्धि नहीं होती है।
(vi) राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम 96(B) के तहत प्रोबेशन अवधि में 30 दिवस तक का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
30 दिवस से अधिक अवधि का असाधारण अवकाश प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
08-08-2019 या उसके बाद 30 दिवस से अधिक असाधारण अवकाश का उपभोग करने पर प्रोबेशन संपूर्ण अवधि के लिए बढ़ता है। (F.1(2)FD/Rules/2006-I, dated 25-10-2019)
(vii) प्रोबेशन अवधि में विशेष परिस्थितियों में चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जा सकता है परंतु सीसीएल अवधि के समान अवधि तक प्रोबेशन काल आगे बढ़ता है।
(viii) प्रोबेशन ट्रेनी को ऐच्छिक अवकाश देय नहीं है।
👉(9) प्रोबेशन अवधि में प्रोबेशनर ट्रेनी को तदर्थ बोनस देय नहीं है।
👉(10) प्रोबेशन अवधि में निलंबित कार्मिक को निर्वाह भत्ता देय है।
👉(11) प्रोबेशन अवधि पदोन्नति व आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) के लिए सेवा अवधि की गणना हेतु मान्य होती है।(F.7(2)DOP/A-II/2005 Dated 26-04-2011)
👉(12) प्रोबेशनर ट्रेनी को मेडिक्लेम बीमा कवर देय है। (F.6(6)FD(Rules)/2005 dated 13-03-2006)
Parmanand Meghwal, [08.05.21 23:59] 👉(13) प्रोबेशनर ट्रेनी द्वारा राजकीय कार्य से यात्रा करने पर T.A on tour में बस किराया, विराम भत्ता एवं अनुषांगिक व्यय देय है।(P.4(7)वित्त/नियम/2002 दिनांक 25-11-2016)
👉(14) प्रोबेशन में स्थानांतरण होने पर केवल mileage allowance & incidental on fixed remuneration पर देय है।
👉(15) 01-01-2004 के बाद राज्य कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु या निशक्तता होने पर न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत अतिरिक्त राहत के रूप में अनंतिम कुटुंब पेंशन (Provisional family pension) एवं ग्रेच्युटी दिए जाने का प्रावधान है। (F.12(8)FD(Rules)/2008 dated 09-05-2013 & 29-05-2015)
नियोक्ता द्वारा जमा अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज जो मृतक के परिवार को प्राप्त हुआ है वह संपूर्ण राशि 60 दिवस में सरकारी राजस्व (राज्य बीमा व प्राविधिक विभाग) में जमा करवाने पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देय होगा तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रकरण निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, जयपुर को भिजवाना होता है।
प्रोबेशन में कार्यरत राजस्थान राज्य सेवा के कार्मिको हेतु आवश्यक आदेश, सर्कुलर और सेवा नियम
प्रोबेशन काल मे कौन कौन से अवकाश देय होते है ? (Probation period Leave Rules in Rajasthan in Hindi)
दो वर्ष के प्रोबेशन काल मे निम्न अवकाश मिलते है जिनकी सामान्य जानकारी बताई जा रही है विस्तृत जानकारी हेतु RSR को देखे।
(1) आकस्मिक अवकाश (CL):- 7 वे वेतनमान की मूल अधिसूचना 30/10/17 के अनुसार एक वर्ष में 15 CL देने का प्रावधान है। अपूर्ण वर्ष अवधि में महीने की 1.25 CLके हिसाब से गणना कर CL अर्जित होगी।
*अवकाशकालीन कार्मिको के CL की गणना एक जुलाई से तीस जून तक की जाती है एवं अन्य कर्मचारियों के CL की गणना केलेंडर वर्ष के अनुसार एक जनवरी से 31 दिसम्बर तक की जाती है।*
(2) प्रसूति अवकाश:-सेवा नियम 103 के अनुसार डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है इसमे प्रोबेशन आगे नही बढता है तथा अवकाश पर जाने से पूर्व के आहरित वेतन की दर के(अवकाश वेतन) अनुसार प्रसूति अवकाश की अवधि में नियमित वेतन का भुगतान किया जाता है।
(3) पितृत्व अवकाश:- कर्मचारी की पत्नी के प्रसव होने पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नी की देख भाल हेतु मिलता है जो प्रसव से 15 दिन पूर्व से प्रसव के तीन महीने में लिया जा सकता है।
*प्रोबेशन में मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश DDO के स्तर पर स्वीकृत किये जाते है। इन अवकाश के स्वीकृत होने पर प्रोबेशन आगे नही बढ़ता है।*
(4) चाइल्ड केयर लीव (CCL):-सामान्य रूप से प्रोबेशन में CCL नही मिलती है, परन्तु विशेष परस्थिति में यह स्वीकृत की जा सकती है एवं स्वीकृत ccl की सम्पूर्ण अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है।
(4) कोरन्टीन अवकाश:- प्रोबेशन में कार्मिको के स्वयं कोरोना संक्रमण होने या परिवार के सदस्य के कोरोना संक्रमित होने पर होंम कोरन्टीन किये जाने पर नियमानुसार क्वारंटाइन अवकाश CMHO के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।
(5) असाधारण अवकाश (Wpl)
1- 30 दिन तक wpl चिकित्सा एवं अन्य निजी कारणों से लिया जा सकता है, जिसमे 30 दिन तक प्रोबेशन आगे नही बढ़ेगा।
2:- 30 दिन से अधिक wpl के लिए कार्मिक के खुद का या उस पर आश्रित परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जा सकता है उस स्थिति में सम्पूर्ण अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है।
3;- सेवा में लगने से पहले का कोई कोर्स पूर्ण करने के लिए सक्षम अधिकारी(नियुक्ती अधिकारी) से अनुमति ले कर कोर्स पूरा किया जा सकता है उस अवधि के लिए प्रोबेशनकाल में Wpl सेक्शन की जाएगी, इस प्रकार का अवकाश लेने पर प्रोबेशन भी सम्पूर्ण अवकाश अवधि तक आगे बढ़ जाता है।
*प्रोबेशन में 30 दिन तक का असाधरण अवकाश (wpl) नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है उससे अधिक अवधि का wpl राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।*
(6) PL एवं Hpl:- प्रोबेशन काल में रा. से. नियम 1951 के भाग -1 के नियम 122ए के तहत किसी भी प्रकार से PL या Hpl अर्जित नही होती है।
यदि कोई कार्मिक प्रोबेशनकाल में पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहा है तो वह पूर्व पद की जमा PL या Hpl का उपयोग कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति से नये प्रोबेशनकाल में कर सकता है। इससे प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा।
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