नमस्कार बंधुओ ! यहाँ इस पोस्ट में हम राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए SIPF FORMATS : GPF SI NPS MEDICLAIM GPA FORMATS के तहत State Insurance Forms, General Provident Fund Forms, New Pension Scheme Forms, Group Personal Accident Forms, Mediclaim Policy forms लेकर आये हैं | आप इन्हें डाउनलोड बटन पर क्लिक करके सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं | हमे आशा हैं कि यह SIPF FORMATS GPF SI NPS MEDICLAIM GPA FORMATS प्रपत्र आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे और आप SIPF FORMATS GPF SI NPS MEDICLAIM GPA FORMATS शेयर बटन पर क्लिक करके अपने FACEBOOK या WHATSAPP ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे|
अगर आप भी इसी प्रकार के FORMATS या प्रपत्र बनाते हैं और उन्हें अपने मित्र कार्मिको तक साझा करना चाहते हैं तो हमे जरूर भेजे हम उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करके सभी के लिए उपलब्ध करवाएंगे-
यहाँ इस आर्टिकल में हम जानने का प्रयास करेंगे कि Paymanager Master Data Employee Details कैसे अपडेट करते हैं और इसका क्या फोर्मेट या प्रपत्र होता हैं | पेमेनेजर पर लॉगिन होने के बाद मेनू में सबसे पहला Master ही होता हैं। Master के अंदर Sub-Menu दिये गए हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी आगे दी जा रही हैं।
Employee Details या Personal Details पेमेनेजर का महत्वपूर्ण भाग हैं , अतः इसे हम पेमेनेजर का हृदय भी कह सकते हैं। इसमें कार्मिक की सेवा पुस्तिका के अनुसार समस्त जानकारी भरी जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में इसे अपडेट कर दिया गया हैं।
जब हम नए कार्मिक का डाटा फीड करेंगे तब Employee ID डालने पर कुछ जानकारियाँ पे मेनेजर SIPF PORTAL से स्वतः ही ले लेता है।
Master Details Or Personal Details:-
Paymanager Personal Details के भी निम्न प्रकार से अलग – अलग भाग होते हैं।
कार्मिक की श्रेणी जैसे: प्रधानाचार्य, व्याख्याता के लिए State Service होती हैं। अध्यापक, शारीरिक शिक्षक व वरिष्ठ अध्यापक के लिए Sub-Ordinate, सहायक कर्मचारी Class IV,कनिष्ठ सहायक , वरिष्ठ सहायक, प्रशासनिक अधिकारी व सहायक प्रशासनिक अधिकारी आदि मंत्रालयिक कर्मचारी ( Ministerial) के अंतर्गत आते हैं।
NICUID : 54796 Name : AVINASH GOYAL Designation : TEACHER
Service Category :
All India Service Class IV Contractual Elected Member Indian Air Force Judiciary (Hon. High Court) Ministerial Nominated Rajasthan Judicial Service Re-Employed Reverse-Deputation State Service Subordinate Work Charged
Service Sub Category :
NA Probation Regular
Status :
Ad hoc APO Death Deputation Extension NA Retired Suspended VRS
इस भाग में कार्मिक की सेवा से संबन्धित नंबर भरें जाते हैं।
GPF NO:
जीपीएफ़ खाता संख्या
BELT NO:
बेल्ट नंबर (पुलिस विभाग के लिए)
AADHAR NO:
आधार संख्या
PAN NO:
पैन कार्ड संख्या
SI Policy NO:
राज्य बीमा पॉलिसी नंबर
CPF NO:
सीपीएफ़ नंबर
CPENF NO:
एनपीएस विभाग द्वारा जारी ECPENF नंबर
PRAN NO:
एनपीएस विभाग द्वारा जारी प्राण नंबर
PLI NO:
पीएलआई नंबर यदि हो
IAS CPNF NO:
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए
Fixation Type:
वेतन स्थिरीकरण का प्रकार → Promotion, ACP, Direct Recruitment
EMPLOYEE FAMILY:-
इस भाग में कार्मिक के परिवार के नाम, जन्मतिथि, संबंध व बैंक खाता संख्या दर्ज की जाती हैं।
Name :
नाम
Relation :
संबंध
DOB :
जन्मतिथि
Working Status :
किसी विभाग में कार्यरत→Working, कार्यरत नहीं → Non Working
EMPLOYEE NOMINATION DETAIL:-
इस भाग में कार्मिक के परिवार में से ही नॉमिनी चुना जाता हैं साथ ही नॉमिनी का प्रतिशत हिस्सा भी लिखा जाता हैं।
G I Police
पुलिस विभाग के लिए
General Provided Fund
जीपीएफ़ के लिए नॉमिनी
Group Insurance
समूहिक दुर्घटना बीमा 220 के लिए नॉमिनी (मुख्य रूप से यही काम आता हैं।)
New Pension Scheme
एनपीएस के लिए नॉमिनी
Provided Fund IAS
पीएफ़ भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए
State Insurance
राज्य बीमा के लिए नॉमिनी
EMPLOYEE PHOTO, SIGNATURE, THUMB IMPRESSION:
इस भाग में कार्मिक फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे की निशानी का चित्रा अपलोड किया जाता हैं।
Image :
फोटो अपलोड (साइज़- 20kb से कम)
Signature :
हस्ताक्षर अपलोड (साइज़- 10kb से कम)
Thumb Impression :
अंगूठे की स्कैन कॉपी अपलोड (साइज़- 10kb से कम)
EMPLOYEE COOPERATIVE DETAIL:
इस भाग में कार्मिक की शिक्षा सहकारी व हितकारी निधि से संबन्धित खाता संख्या दर्ज किए जाते हैं, जिसके माध्यम से कार्मिक के वेतन से रकम कटकर सहकारी या हितकारी निधि के खाते में जमा हो जाती हैं।
सेवा के दौरान अर्जित शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं को सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में जुड़वाना YOGYTA ABHIVRIDHI PROCESS AND FORMATS : इस आलेख में आप जानेंगे कि अपनी सेवा के दौरान आप द्वारा अर्जित की गयी शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं को सेवा पुस्तिका कैसे जुड़वाये एवं इसके बाद अपना नाम वरिष्ठता सूची में कैसे अपडेट करवाए | शिक्षा विभागीय नियमावली दिनांक 31.12.1995 तक जारी निर्देशों, परिपत्रों एवं नियमों पर आधारित ) प्रकाशन वर्ष 1997 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर- परिशिष्ट 5 . 2 .2 के अनुसार योग्यता अभिवृद्धि
Table of Contents
शिक्षा विभाग, राजस्थान अपने कर्मचारियों को अपनी योग्यता राज्य सेवा में रहते हुए वृद्धि करने के अवसर प्रदान करता है।
इस हेतु शिक्षा विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु विभाग में एकरूपता लाने हेतु नियम व प्रणाली निर्धारित है।
विभागीय नियमों व प्रणाली की पालना करता हुआ कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए अपनी योग्यता अभिवृद्धि करता है तो उसके सेवा अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में अंकित करने हेतु विभाग द्वारा YOGYTA ABHIVRIDHI PROCESS AND FORMATS निर्धारित की गई है।
संस्था प्रधान द्वारा संक्षिप्त में निम्न दिशा निर्देशानुसार कारवाही की जानी चाहिए–
1 .सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा ज्यों ही योग्यता अर्जित की जाए उस परीक्षा की अंक तालिका की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए।
2. कर्मचारी अपनी योग्यता अभिवृद्धि को सेवाअभिलेख में इंद्राज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र ‘क ‘ YOGYTA ABHIVRIDHI PROCESS AND FORMATS में भरकर सूचना देगा।
3. प्रपत्र ‘क’ व मूल अंक तालिका /प्रमाण पत्र को देखकर सक्षम अधिकारी प्रपत्र ‘ख’अपने कार्यालय के सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में प्रविष्टि हेतु आदेश निकालेगा।
इनकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में लगाकर उसकी सेवा पुस्तिका के निर्धारित पृष्ठ में योग्यता का इंद्राज करेगा।
4 .अभिवृद्धित योग्यता का प्रमाण पत्र/ अंकतालिका की सत्य प्रतिलिपि को अग्रेषित करने वाला अधिकारी मूल प्रति से जांच करेगा।
5 .वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धि योग्यता दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र क व ख है जो कि सक्षम अधिकारी को भेजे जाते हैं।
6 .प्रपत्र क व ख की पूर्ति की जाकर उसमें दिए गए विवरणों की वरिष्ठता सूची एवं मूल अभिलेख से जांच कर ही सक्षम अधिकारी को भेजना चाहिए।
7 .निदेशालय में ऐसे YOGYTA ABHIVRIDHI PROCESS AND FORMATS के प्रार्थना पत्र संयुक्त निदेशक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा न भेजे जाएं जिनकी वरिष्ठता निदेशालय द्वारा निर्धारित कर प्रसारित नहीं की गई हो।
8 .वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धि योग्यता का अंकन उसी कार्यालय स्तर पर किया जाता है जहां से वह प्रसारित होती हैं।
9 .वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धि योग्यता दर्ज कराने हेतु प्रकरण प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य आदि उचित माध्यम से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय ) कार्यालय को प्रेषित करना चाहिए।
10 . पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO ) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय ) को सीधे ही भेजे जाएंगे ताकि ग्रेड 3 अध्यापक (प्रा शि) पद की योग्यता अभिवृद्धि व वरिष्ठता सूची का निर्धारण किया जा सके।
11.संयुक्त निदेशक कार्यालय उनके द्वारा प्रेषित वरिष्ठता सूची के आवश्यक संशोधन करके और उनकी एक प्रति निदेशालय को प्रेषित करता है जहां राज्य स्तर की वरिष्ठता सूची में प्रविष्टि की जाती है।
12. संस्था प्रधान को चाहिए की वरिष्ठता सूची में योग्यता दर्ज/ योग्यता अभिवृद्धि कराने का प्रकरण (Sec set up) सीबीईओ के माध्यम से ही प्रोपर चेनल भेजें। सीधे निदेशालय प्रकरण नहीं भेजा जाना चाहिए।
13. संस्था प्रधान माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय 2nd ग्रेड टीचर्स के प्रकरण वाया सीबीईओ संयुक्त निदेशक कार्यालय को भेजेंगे जिससे द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के योग्यता अभिवृद्धि व वरीयता में नाम दर्ज हो सके।
संपूर्ण प्रकरण निर्धारित प्रपत्र क व ख तथा दस्तावेजों के साथ भेजे जाएंगे जिसके आधार पर आदेश होंगे।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक तृतीय वेतन श्रंखला के अध्यापकों की सूची के नियम अनुसार योग्यता अभिवृद्धि के आदेश जारी करेगा व वरीयता में दर्ज़ कर सम्बन्धित संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रेषित करेगा।
14. राजपत्रित अधिकारियों के प्रकरण मय आवश्यक दस्तावेजों के निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भेजे जाएंगे। निदेशक महोदय के आदेश से राजपत्रित अधिकारियों के योग्यता अभिवृद्धि आदेश व वरीयता सूची में नाम दर्ज हेतु आदेशित किया जाता है।
संस्था प्रधान माध्यमिक विद्यालय / उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीबीईओ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की YOGYTA ABHIVRIDHI PROCESS AND FORMATS अंकन हेतु उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही कार्यवाही करेंगे।
सेवा के दौरान और अर्जित योग्यताओं का सेवा पुस्तिका में अंकन होना चाहिए साथ ही किसी भी संवर्ग के शिक्षक, कर्मचारी /अधिकारी हेतु जारी वरीयता सूची में कार्मिक का नाम सेवा अभिलेख में दर्ज़ योग्यता के अनुसार होना चाहिए।
निर्धारित योग्यता पश्चात ही सम्बन्धित वरीयता सूची में यह नाम जुड़ते हैं। इन्हीं योग्यताओं और वरीयता के आधार पर कार्मिक का रिक्तियों के अनुसार अगले पद पर प्रमोशन किया जाता है।
अतः किसी भी तरह की शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता जो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से की जाती है उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अंक तालिका आदि दस्तावेजों के आधार पर योग्यताओं का अंकन कार्मिक के सेवा अभिलेख में किया जाता है। समय रहते सेवा अभिलेख में निर्धारित विभागीय नियम अनुसार योग्यता अभिवृद्धि अंकन करा लेना चाहिए।
सेवा के दौरान अर्जित शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं को सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में जुड़वाना YOGYTA ABHIVRIDHI PROCESS AND FORMATS
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हितकारी निधि राशि कटौती सम्बन्धी सभी जानकारी | HITKARI NIDHI YOJANA FULL INFORMATION CONTRIBUTION DEDUCTIONS FORMATS : राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-प.21(7) शिक्षा-2/हितकारी निधि /2017 दिनांक: 15.06.2018 एवं श्रीमान निदेशक महोदय के द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान का शिक्षा विभाग के समस्त राजपत्रित व अराजपत्रित संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन से हर वर्ष माह दिसंबर देय माह जनवरी में निर्धारित दर से कटौती कर भिजवाया जाना हैं।
Table of Contents
हितकारी निधि की जानकारी प्रश्न उत्तर के माध्यम से-
प्रश्न-1:- दिसम्बर माह में हितकारी निधि राशि वेतन से किस दर से कटौती की जानी है?
उत्तर- हितकारी निधि कटौती राशि राजपत्रित कार्मिको के लिए 500 रुपये और अराजपत्रित कार्मिको के लिए 250 रुपये वार्षिक निर्धारित है, जो वेतन बिल माह दिसम्बर (देय जनवरी) से करनी अनिवार्य है। यह कटौती प्रोबेशनर कार्मिक के वेतन से भी निर्धारित दरों के अनुसार अनिवार्यतः करनी है।
प्रश्न-2 :- पेमेनेजर/प्रिपेमेनेजर पर हितकारी निधि की कटौती करने की क्या प्रक्रिया है?
उत्तर – (i) इसके लिए सबसे पहले पेमेनेजर/प्रिपेमेनेजर लॉगिन कर MASTER > EMPLOYEE DETAILS > CORP DETAILS पर क्लिक करें। अब PAY NAME में HITKARI NIDHI लिखें एवं Corp A/C Number में 51020721611 लिखें और सबमिट कर दे। इस प्रकार कार्मिक के मास्टर में हितकारी कटौती Add हो जाएगी।
(ii) मास्टर में कार्मिक की हितकारी निधि अपडेट करने के बाद Bill processing > Salary preparation > Add Group Deduction या Employee Pay Detail > Add Deduction > HITKARI NIDHI में जाकर हितकारी निधि निर्धारित दर के अनुसार काटनी है।
प्रश्न -3 :- हितकारी निधि के शिड्यूल पर डिजिटल साइन नही हो रहें है? अब क्या करें ?
उत्तर – माह दिसम्बर 2022 के वेतन बिल प्रोसेस के बाद reports > Cooperative schedule में जाकर हितकारी निधि शिड्यूल का प्रिंट निकाल कर उसपर मैन्युअली हस्ताक्षर मय मोहर कर इसे other documents में अपलोड करना है।
प्रश्न -4 :- हितकारी निधि के शेड्यूल एवम ECS SLIP किस पते पर और कब भेजने है ?
उत्तर – माह दिसम्बर के वेतन विपत्र पारित होने एवं TV नम्बर जारी होने के पश्चात हितकारी कटौती शिड्यूल एवं ECS कॉपी डीडीओ हस्ताक्षर मय कार्यालय मोहर निम्नलिखित पते पर भेजें –
अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर पिन कोड नम्बर – 334001
यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त जानकारी इन नंबरों पर प्राप्त की जा सकती है : 9461244803, 7023634416
HITKARI NIDHI YOJANA FULL INFORMATION वार्षिक अंशदान की दरें :
समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित)
रूपये 500/- प्रतिवर्ष
समस्त अराजपत्रित कार्मिक (अध्यापक एवं सहायक कर्मचारी सहित)
रूपये 250/- प्रतिवर्ष
HITKARI NIDHI YOJANA FULL INFORMATION
हितकारी निधि योजनालाभ
इस कल्याणकारी योजना अंतर्गत 2018-19 से नियमित अंशदाता को ही लाभ प्राप्त हो सकेगा ।
1
सेवा में रहते कार्मिक के निधन पर उसके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर आर्थिक सहायता।
150000/-
2
शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 500 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता।
10000/-
3
शिक्षा विभागीय कार्मिक एवं उसके आश्रित के असाध्य रोग से पीडित होने पर अधिकतम सहायता।
20000/-
4
एक मुश्त छात्रवृति योजनागत शिक्षा कर्मियों के पुत्र / पुत्री के राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए 70 प्रतिशत् या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृति। (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित X के 950 एवं 50 विशिष्ट उपाध्याय, संस्कृत के छात्र/ छात्राओं को )
11000/-
5
बालिका उपहार योजनान्त्तगत (सेवाकाल में एक बार) पुत्री विवाह पर, प्रति वर्ष 1000 प्रकरणों में।
11000/-
6
मंत्रालयिक एवं च0कर्म० को भारत भ्रमण सुविधा के तहत राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर अधिकतम सहायता ।
12000/-
7
बालिका शिक्षा हेतु ऋण।
50000/-
नोट :-
हितकारी निधि की कटौती समस्त कार्मिको के 15 तारीख से पूर्व अनिवार्य रूप से ऐड कर देवे क्योकि 16 तारीख से माह दिसम्बर के वेतन बिल ओटो प्रोसेस हो जायेगे।
हितकारी निधि वार्षिक कटौती है। अतः दिसम्बर माह के वेतन बिल पारित होने के पश्चात इसे कार्मिक पे डिटेल्स में से हटा देवें।
उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय उच्च माध्यमिक श्रेणी के विद्यालयों में संस्था प्रधान का पद रिक्त होने अथवा लगातार लम्बे अवकाश पर होने की परिस्थिति में उस विद्यालय के आहरण वितरण अधिकार (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-I के नियम 3(क)) हेतु प्रस्ताव सीबीईओ/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से निर्धारित प्रपत्र में भरकर ई-मेल द्वारा प्रेषित किये जाते हैं। उक्त कार्य को सरल एवं डिजीटीकरण करते हुए शाला दर्पण पोर्टल https://rajshaladarpan.nic.in पर आहरण वितरण अधिकार (03 Power) मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है।
Table of Contents
DDO 03 POWER PROCESS FORMATS सीबीईओ कार्यालय निम्नानुसार बिन्दुओं की पालना करते हुए प्रस्ताव प्रेषित करें-
आहरण वितरण अधिकार (03 Power) मॉड्यूल सगस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं सीबीईओ लॉगिन पर प्रारंभ किया गया है।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्थाप्रधान का पद रिक्त होने पर विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है।
संबंधित विद्यालय में व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का पद रिक्त होने पर ब्लॉक परिक्षेत्र में निकटतम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य / व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है।
सीबीईओ कार्यालय स्कूल स्तर से प्राप्त ऑनलाईन प्रस्ताव का भली-भांति परीक्षण करें, प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की खामी होने पर उसको निरस्त करते हुए पुनः लौटाने की व्यवस्था मॉड्यूल में की गई है। नियमान्तर्गत आहरण वितरण अधिकार हेतु अधिकारी का चयन कर प्रस्ताव निदेशालय भिजवाने का अंतिम निर्णय/ दायित्व सीबीईओ कार्यालय का होगा।
प्रस्तावित आहरण वितरण अधिकार हेतु चयन ऐसे का किया जाए जिसके पास पूर्व में किसी भी कार्यालय का आहरण वितरण अधिकार नहीं हो।
नियमान्तर्गत अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे अधिकारी का प्रस्ताव भेजा जा सकता है जिसके पास एक से अधिक कार्यालय का आहरण वितरण अधिकार हो परन्तु किसी भी स्थिति में प्रस्तावित आहरण वितरण अधिकारी के पास पूर्व से ही 2 से अधिक कार्यालयों का आहरण वितरण अधिकार नहीं होना चाहिए।
सीबीईओ कार्यालय शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल (03 Power) पर विद्यालय से प्राप्तप्रस्ताव में प्रस्तावित अधिकारी जिसके विरूद्ध विभागीय जांच /चोरी-गबन आदि का प्रकरण बकाया न हो, अग्रेषित किया जायेगा।
दिनांक 10.08.2022 से आहरण वितरण अधिकार हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण मॉड्यूल द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे ।
इस तिथि बाद ई-मेल एवं ऑफलाईन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएगे।
मॉइयूल के माध्यम से विद्यालय एवं सीबीईओं कार्यालय अपनी लॉगिन से प्रस्ताव के स्टेट्स (status) की जानकरी ले सकते है।
निदेशालय स्तर से प्रस्ताव स्वीकार होने पर आदेश की प्रति स्कूल लॉगिन पर मॉडयूल के माध्यम से उपलब्ध होगी।
नमस्कार शिक्षक बंधुओ, यहाँ इस पेज पर हमारी टीम के द्वारा आपकी सहायता के लिए वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किये जाने वाले शाला समंक (SHALA SAMANK LATEST EXCEL WORD PDF FORMATS FOR CURRENT SESSION) के विभिन्न प्रपत्र, फोर्मेट WORD, EXCEL व PDF फॉर्म में उपलब्ध हैं | यह प्रपत्र हमारे विभिन्न मंत्रालयिक साथियों और शिक्षक बंधुओ जैसे हीरा लाल जाट, अश्विनी ओझा, उम्मेद तरड सी.पी. कुर्मी और अन्य के द्वारा बनाये गये हैं जिन्हें आपकी सहायता के लिए यहाँ अपलोड किया गया हैं |
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