RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM : Rajasthan STSE 2024: राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा (STSE ) का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। State Level Talent Search Examination 2024 के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन वर्तमान सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण जानकारी नीचे उपलब्ध करवा दी हैं। आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM 2024
स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023-24 में राजस्थान के सभी मान्यता प्राप्त (केंद्रीय, पब्लिक, नवोदय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित) विद्यालयों के सत्र 2023-24 में नियमित रूप से अध्यनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 9वी में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं वह कक्षा 10वीं लेवल की परीक्षा के लिए योग्य होंगे। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 11वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो, वह कक्षा 12वीं की उक्त परीक्षा में प्रवेश के योग्य होंगे। यह परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग आयोजित की जाएगी।
स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023-24 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विस्तृत जानकारी ऑफीशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है जो अभ्यर्थी नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के लिए आवेदन 03 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक भर सकते हैं। और इसकी परीक्षा का आयोजन 12 मई 2024 को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा।
Events
Dates
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
3 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024
चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करवाने की लास्ट डेट
12 अप्रैल 2024
विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने एवं बैंक चालान मुद्रण करने की लास्ट डेट
11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024
मुदित चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करवाने की लास्ट डेट
16 अप्रैल 2024
ऑनलाइन संशोधन की डेट
15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय प्रमाण पत्र तथा परीक्षा शुल्क का बैंक चालान एवं परीक्षार्थियों की सूची भिजवाने की अंतिम तिथि
राज्य में संचालित सभी मान्यता प्राप्त राजकीय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, निजी, कान्वेंट, केन्द्रीय, नवोदय विद्यालयों के कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी अर्थात् जिन्होनें कक्षा 9 तथा 11 उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होनें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।
राजस्थान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त राजकीय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, निजी, कान्वेंट, केंद्रीय, नवोदय विद्यालयों के कक्षा 10वीं एवं 10वीं में अध्यनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9th एवं 11th उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होंने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो, इस Rajasthan STSE 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan Board STSE 2024: Required Documents
Rajasthan STSE 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची नीचे विस्तार से दी गई है:-
आवेदन विद्यार्थी का आधार कार्ड,
शैक्षणिक योग्यता को दर्शाने वाले सभी प्रमाण पत्र व अंक पत्र,
Rajasthan STSE 2024 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा अभ्यर्थी इस आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं । आवेदन शुल्क विभिन्न वर्गों के लिए अलग–अलग रखा गया है जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है:
बिना विलंब शुल्क:
सामान्य विद्यार्थी के लिए परीक्षा शुल्क ₹300
अन्य आरक्षित वर्गों के लिए ₹175
बिलंब शुल्क सहित:
सामान्य विद्यार्थी के लिए विलंब शुल्क सहित परीक्षा शुल्क 350 रुपए
अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 225 रुपए
परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा अग्रेषण शुल्क 20 रुपए (प्रति परीक्षार्थी अलग से)
कक्षा 12 के लिए राजीनीति विज्ञान के नोट्स शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM 2024 के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी।
RBSE से संबंधित सभी विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी Login ID और Password के आधार से आवेदन फॉर्म भर सकेंगे।
आवेदन फार्म में विद्यार्थी की पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है।
आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने हैं और आवेदन शुल्क का भुगतान करना है।
परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय संबंधित प्रमाण पत्र, जमा शुल्क चालान की प्रतियों एवं सूची सहित निर्धारित तिथि तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड को भेजना अनिवार्य है।
State Level Talent Search Examination 2024: छात्रवृत्ति की राशि
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में न्यूनतम 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को 1250 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। जबकि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की नियमित अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ₹2000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
प्रोत्साहन:-
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के राज्य स्तर पर योग्यता सूची में अलग-अलग प्रथम 20-20 चयनित विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एकमुश्त राशि 4000/- तथा शेष 19 विद्यार्थियों को एकमुश्त राशि 2000/- प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी।
जिन विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको स्कॉलर सर्टिफिकेट तथा जिन विद्यार्थियों ने 80% से अधिक एवं 90% तक अंक प्राप्त किए हैं, उन विद्यार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से संबंधता प्राप्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के परीक्षार्थियों को दोनों परीक्षा की योग्यता सूची में अलग-अलग प्रथम 20-20 चयनित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 4000/- एवं शेष 19 विद्यार्थियों को 2000/- की राशि एकमुश्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा दी जाएगी।
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Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 : नमस्कार मित्रो इस आर्टिकल में हम पंचायत सहायक शिक्षा सहायक या पाठशाला सहायक आदि के साथ अन्य संविदा कार्मिको के लिए जारी हुए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे | यहाँ हमारे नियमो के एक्सपर्ट साथी ने आपके लिए विस्तार से प्रयास किया हैं कि आपको राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमो को विस्तार समझा सके |
Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 या राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 के बारे में लिखने में पूर्ण सावधानी रखी फिर भी आप विभागीय नियमावली का अवलोकन करें |
Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
“नियुक्ति प्राधिकारी” का अर्थ विभाग का प्रमुख है और इसमें कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी शामिल है, जिसे इस संबंध में ऐसी शक्तियां किसी सामान्य या विशेष द्वारा सौंपी जा सकती हैं। राज्य सरकार का आदेश;
“प्रशासनिक विभाग” से तात्पर्य राज्य सरकार के उस विभाग से है जिसमें संविदा पद सृजित हैं;
“आयोग” का तात्पर्य राजस्थान लोक सेवा आयोग से है;
“राज्य” का तात्पर्य राजस्थान राज्य से है; और
“राज्य सरकार” का अर्थ राजस्थान सरकार है।
3. दायरा और आवेदन :-
ये Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियम किसी परियोजना या योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा सृजित पदों पर और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों या कार्यरत व्यक्तियों पर लागू होंगे। इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर अनुबंध के आधार पर सृजित पद पर, बशर्ते उसका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के बाद किया गया हो।
(1) योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सृजित पदों की प्रकृति ऐसी होगी जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिसूचित की जाये।
(2) उप-नियम (1) के तहत सृजित पदों की संख्या ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है:
बशर्ते कि सरकार, –
(ए) समय-समय पर, जैसा आवश्यक समझे, कोई संविदात्मक पद सृजित कर सकती है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी मुआवजे का हकदार बनाए बिना ऐसे किसी भी पद को समाप्त कर सकती है, और
(ब) अधूरा छोड़ सकती है या समय-समय पर किसी भी पद को स्थगित रखना, समाप्त करना या समाप्त करने की अनुमति देना, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी मुआवजे का हकदार न हो।
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के अंतर्गत नियम 4 के उपनियम (1) के अंतर्गत सृजित पदों पर संविदा पर नियुक्ति के लिए सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। चयन प्रक्रिया कार्मिक विभाग की सहमति से संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।
इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत अनुबंध पर भर्ती के लिए उम्मीदवार को आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अगले जनवरी के पहले दिन 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी होगी। इन नियमों के तहत नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी:
बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, –
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष , अधिक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष; और
(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला उम्मीदवारों के मामले में 10 वर्ष।
7. नियुक्ति के लिए योग्यता एवं पात्रता मानदंड :-
इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत सृजित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कर्तव्य, जिम्मेदारियां कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा तय की जाएंगी.
8. चिकित्सा प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र का उत्पादन :-
(1) इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत नियुक्त कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने से पहले नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
(2) इन नियमों के तहत नियुक्त कार्मिकों को शामिल होने की तारीख से छह महीने से अधिक पहले लिखा गया चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(1) कोई व्यक्ति सरकार में किसी भी संविदा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा,-
(ए) वह स्वस्थ दिमाग और अच्छे स्वास्थ्य वाला हो;
(बी) उसे सार्वजनिक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है या अनुशासनात्मक आधार पर सार्वजनिक सेवा से हटाया नहीं गया है;
(सी) उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।
(2) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके 01-06-2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हैं: बशर्ते कि, –
(i) दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार को इसके लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। नियुक्ति तब तक रहेगी जब तक 1 जून 2002 को उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि न हो जाए
(ii) जहां किसी उम्मीदवार के पहले प्रसव से केवल एक बच्चा है, लेकिन एक ही बाद के प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, तो पैदा हुए 2 बच्चों को बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय एक इकाई माना जाएगा।
(iii)किसी अभ्यर्थी के बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय पूर्व प्रसव से जन्मे तथा दिव्यांग बच्चे की गणना नहीं की जाएगी।
(iv) कोई भी उम्मीदवार जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी भी कानून के खिलाफ नहीं है और ऐसे पुनर्विवाह से पहले वह इस उप-नियम के तहत नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है, यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव से कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अयोग्य नहीं होगा।
इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी प्रावधान एवं नियम/निर्देश , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएं और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति आदि लागू होंगे।
11. संविदा नियुक्ति की अवधि:-
(1) इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत सृजित पदों पर पहली संविदा नियुक्ति पांच वर्ष से अधिक की अवधि या योजना/परियोजना की अवधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी. यदि योजना/परियोजना की अवधि आगे बढ़ाई जाती है, तो राज्य सरकार संविदा कर्मचारियों की आवश्यकता के आधार पर और नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन करने के बाद संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में 3 वर्ष तक बढ़ाकर संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकती है।
संविदा पर, संविदा नियुक्ति को उस तारीख से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जिस दिन संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा।
(2) संविदा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति का कार्य मूल्यांकन रिकार्ड किया जायेगा ताकि अगले वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने की स्थिति में उसके कार्य का मूल्यांकन किया जा सके।
(3) संविदा नियुक्ति संविदा की अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा सेवा समाप्ति हेतु पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022
इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। संविदा नियुक्ति आदेश इन नियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जायेगा।
13. पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाएं:-
(1) इन नियमों के तहत सृजित पदों पर नियुक्त व्यक्ति ऐसे एकमुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा तय किया जा सकता है. प्रत्येक एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर, मासिक एकमुश्त पारिश्रमिक को 5% बढ़ाकर अगले सौ रुपये कर दिया जाएगा।
(2) संविदा कर्मचारी भी हकदार होगा, – (i) मेडी-क्लेम पॉलिसी प्रीमियम की प्रतिपूर्ति रुपये से अधिक नहीं। 1500/- प्रति वर्ष; (ii) (iii) दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम की प्रतिपूर्ति रुपये से अधिक नहीं। 500/- प्रति वर्ष; नई पेंशन योजना (एनपीएस) में सरकारी योगदान उसके द्वारा जमा किए गए योगदान के 50% के बराबर है, जो मासिक एकमुश्त अनुबंध पारिश्रमिक के अधिकतम 10% के अधीन है।
(3) संविदा कर्मचारी को कोई तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।
(4) आय पर टीडीएस, यदि देय हो, संविदात्मक पारिश्रमिक से काटा जाएगा।
14. अवकाश की प्रयोज्यता :-
(1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति अथवा सेवा समाप्ति पर पात्रता की गणना की जायेगी। आकस्मिक अवकाश पूरे महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा। हालाँकि, नियंत्रण प्राधिकारी केवल उचित कारणों से एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी के उपयोग की अनुमति दे सकता है।
उपयोग न की गई छुट्टी कैलेंडर वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगी। स्पष्टीकरण: गणना के लिए अधूरे दिन को अगले पूरे दिन के साथ समायोजित/पूर्णांकित किया जाएगा।
(2) अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति अनुबंध सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिनों के आधे वेतन अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा। अप्रयुक्त अर्धवेतन अवकाश अधिकतम 200 दिन तक संचित किया जा सकता है।
(3) जिन महिला संविदा कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 180 दिन तक का मातृत्व अवकाश स्वीकार्य होगा। यदि दो बार इसका लाभ उठाने के बाद कोई जीवित बच्चा नहीं है, तो एक और अवसर पर मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
छुट्टी का भुगतान छुट्टी शुरू होने से एक दिन पहले भुगतान की गई संविदात्मक पारिश्रमिक राशि की दर के अनुसार किया जाएगा।
(4) संविदा कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।
कक्षा 12 के लिए राजीनीति विज्ञान के नोट्स शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अनुसार राज्य के मामलों के संबंध में उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता का हकदार होगा। यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिए श्रेणी मासिक एकमुश्त अनुबंध पारिश्रमिक के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
16. सामान्य शर्तें, नैतिकता और पालन:-
अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति,- (i) (ii) उच्च अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों/नियमों और निर्देशों के तहत अपेक्षित स्तर पर सामान्य संतोषजनक आचरण और नैतिकता का पालन करेगा; एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा;
(iii) सरकार की पूर्वानुमति के बिना कोई पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार स्वीकार नहीं करेंगे या किसी अन्य कार्य, व्यावसायिक व्यवसाय में संलग्न नहीं होंगे या कोई अध्ययन पाठ्यक्रम नहीं अपनाएंगे;
(iv) यदि वर्दी/पोशाक के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, तो उनका अनुपालन करें, जिसके लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा।
17. मुआवजा:-
यदि इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत नियुक्त कार्मिक की सेवा उसके अनुबंध कार्यकाल के पूरा होने से पहले समाप्त कर दी जाती है, तो वह निम्नलिखित दर पर मुआवजे के भुगतान का हकदार होगा: –
यदि कदाचार के आधार पर संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी जाती है तो ऐसे संविदा कर्मचारी को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
18. नियुक्ति आदेश को रद्द करना :-
इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत नियुक्त कोई भी व्यक्ति यदि,-
(i) वरिष्ठ अधिकारियों के वैध आदेश या निर्देशों की अवज्ञा करता है या वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना करता है;
(ii) सरकारी अधिकारी के साथ कोई भी गुमनाम पत्राचार करना;
(iii) अनैतिक जीवन या किसी आपराधिक मामले में शामिल;
(iv) कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा और समर्पण बनाए न रखना;
(v) हर समय अपनी सेवाओं की उपयोगिता स्थापित नहीं करना; और
(vi) धन के दुरुपयोग में शामिल होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकती है।
नियुक्ति आदेश को रद्द करने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा, अर्थात्:-
(ए) इन नियमों के तहत नियुक्त व्यक्ति को, जिसका नियुक्ति आदेश रद्द किया जा रहा है, कारणों के विवरण वाला एक नोटिस भेजा जाएगा।
(बी) नोटिस स्पीड पोस्ट/पंजीकृत ए/डी द्वारा उसके पते पर/व्यक्तिगत रसीद/ई-मेल द्वारा या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके से भेजा जा सकता है।
(सी) नोटिस प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम तीन सप्ताह का समय दिया जाएगा।
(घ) यदि अपराधी द्वारा समय के भीतर उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त उत्तर की जांच करेगा।
(ई) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित संविदा कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया जा सकता है।
(एफ) नियुक्ति प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित परिश्रम से विचार करेगा और संतुष्टि के बाद, यदि आवश्यक हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति आदेश को रद्द करने और धन के दुरुपयोग के संबंध में, यदि कोई हो, तत्काल वसूली करने का आदेश पारित करेगा। प्रभाव।
प्रक्रिया दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी: बशर्ते कि इन नियमों के तहत नियुक्त कर्मचारी को किसी भी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसकी नियुक्ति आदेश ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।
19. नियुक्ति की समाप्ति –
यदि नियुक्ति प्राधिकारी इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के तहत नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है या यह मानता है कि किसी भी कारण से उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है। तीन महीने का नोटिस या नोटिस अवधि का वेतन। इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
20. स्क्रीनिंग :-
(1) यदि सरकार की किसी योजना/परियोजना के किसी विशिष्ट संविदा पद को नियमित पद में परिवर्तित कर किसी सेवा में शामिल किया जाता है तो उस संविदा पद पर कार्यरत व्यक्ति जिसने पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, उसकी स्क्रीनिंग की जायेगी. पद पर उनकी उपयुक्तता का निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल हैं, –
(i) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्रशासनिक विभाग के सचिव : अध्यक्ष
(ii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त विभाग के सचिव या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति जो इससे नीचे का न हो सरकार के उप सचिव का पद : सदस्य
(iii) कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो सरकार के उप सचिव के पद से नीचे न हो : सदस्य
(iv) विभागाध्यक्ष : सदस्य सचिव
(2) विभाग की पिछली सेवा का अनुभव इन नियमों के लागू होने से पहले अनुबंध के आधार पर सृजित पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक पूर्ण तीन साल की सेवा के लिए एक वर्ष का वेटेज दिया जाएगा।
उदाहरण
नोट :- (i) सेवा पूर्ण होने का अनुभव वर्ष के 1 अप्रैल से गिना जाएगा। इस उप-नियम के तहत वेटेज की गणना के प्रयोजन के लिए, यदि कोई अंश हो तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
(ii) संविदा पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अनुभव को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा।
(3) नियुक्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति का नियुक्ति आदेश जारी करेगा, जिसे स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पद के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो। नियुक्ति आदेश ऐसे आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा और इन नियमों के तहत अनुबंध सेवा की अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा:
बशर्ते कि इसके तहत आने वाले पद पर नियमितीकरण से पहले आयोग की सहमति प्राप्त की जाएगी। इसके दायरे में।”
“बशर्ते कि सरकार की किसी भी योजना/परियोजना के संविदा पद पर कार्यरत व्यक्ति और जिन्होंने वर्ष 2023-24 के लिए तीन साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, पद पर उनकी उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच की जाएगी
21. व्याख्या :-
जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान सामान्य धारा अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या VIII) इन नियमों की व्याख्या के लिए लागू होगा क्योंकि यह राजस्थान अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।
22. निष्कासन संदेह का :-
यदि इन Rajasthan Civil Posts Contractual Appointment Rules 2022 / राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022 नियमों के अनुप्रयोग, व्याख्या और दायरे के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो इसे सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा जिसका वित्त विभाग के परामर्श से निर्णय अंतिम होगा।
यहाँ पर इस नियम में संशोधन भी जारी किया हैं जो निम्न प्रकार से –
अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना (संशोधन) नियम, 2023 है। (2) ये 11 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।
नियम 20 का संशोधन. राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 के विद्यमान नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “20. स्क्रीनिंग- ( 1 ) यदि सरकार की किसी स्कीम / परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पद में संपरिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया है तो उस संविदात्मक पद पर कार्यरत व्यक्ति और जिनने पांच वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें, उस पद पर उनकी उपयुक्तता न्यायनिर्णीत करने के लिए निम्नलिखित से गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीन किया जायेगा,-
(i) प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव अध्यक्ष (ii) वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव या सदस्य उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो : सदस्य (iii) कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो सदस्य शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो; और : सदस्य (iv) विभागाध्यक्ष : सदस्य-सचिव (2) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संविदा के आधार पर इस प्रकार सृजित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पूर्व सेवा के अनुभव को, सेवा के प्रत्येक पूर्ण तीन वर्षों के लिए एक वर्ष की अधिमानता दी जायेगी।
टिप्पण:- (i) सेवा के पूर्ण किए गये के अनुभव की गणना वर्ष के 1 अप्रैल से की जायेगी। इस उप-नियम के अधीन अधिमानता की गणना के प्रयोजन के लिए, भागों यदि कोई हों, पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। (ii) इस उप-नियम के प्रयोजन हेतु संविदात्मक पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव नहीं गिना जायेगा ।
(3) नियुक्ति प्राधिकारी, उस व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी करेगा जो स्क्रीनिंग समिति द्वारा पद के लिए उपयुक्त अधिनिर्णीत किया गया है। नियुक्ति आदेश ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और इन नियमों के अधीन संविदा सेवा की कालावधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में संगणित नहीं किया जायेगा: परंतु आयोग की, उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले पद पर विनियमन करने से पूर्व, सहमति प्राप्त की जायेगी।
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Rajasthan Transfer Policy 2024 (राजस्थान ट्रांसफर पॉलिसी 2024, / राजस्थान स्थानान्तरण पॉलिसी 2024 : राजस्थान में 3 साल से पहले नहीं होगा तबादला:कर्मचारी को 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में करनी होगी नौकरी; बनेगी ट्रांसफर पॉलिसी Rajasthan Transfer Policy 2024 सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई पॉलिसी हुई जारी यहाँ से करे आवेदन राज्य चलाने वाले लोग इस बारे में नए नियम बना रहे हैं कि वे श्रमिकों को विभिन्न स्थानों पर कैसे ले जाएं। इन नियमों का उपयोग हर बार तब किया जाएगा जब किसी को नई नौकरी के स्थान पर जाने की आवश्यकता होगी ।
केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग जगहों पर जाने का नियम बनाने जा रही है। वे इस नियम पर काम करना शुरू कर रहे हैं इस नियम के लिए सरकार ने कुछ निर्देश दिये हैं निर्देशों के मुताबिक राज्य कर्मचारियों को 3 साल से पहले दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता इस पॉलिसी में कुछ अन्य नियम भी हैं ।
Rajasthan Transfer Policy 2024 (राजस्थान ट्रांसफर पॉलिसी 2024, / राजस्थान स्थानान्तरण पॉलिसी 2024
Rajasthan Transfer Policy 2024
Rajasthan Transfer Policy 2024 राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी प्रस्तावित Rajasthan Transfer Policy 2024 के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 04.04.2024 को आयोजित बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राज्य के समस्त राजकीय विभागों /उपक्रमों/ बोर्ड / निगमा व अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी पूर्वानुमय एवं यथासंभव एकरूप बनाये रखने की दृष्टि से इस विभाग द्वारा तैयार किये गये स्थानान्तरण संबंधी प्रस्तावित Rajasthan Transfer Policy 2024 / सामान्य दिशा-निर्देश जारी किये है |
समस्त विभाग इन दिशा-निर्देशों को यथासंभव समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेकहोल्डर्स / लाभार्थियों / कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर एक माह में विभाग की Rajasthan Transfer Policy 2024 / दिशा-निर्देश तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाने की बात कही। साथ ही स्थानान्तरण संबंधी एक वृहद् Online पोर्टल सृजित किये जाने हेतु समस्त विभाग अपनी विभागीय आवश्यकताओं एवं वांछित तकनीकी प्रावधानों से अविलम्ब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग निर्देश जारी किये।
स्थानान्तरण संबंधी प्रस्तावित दिशा-निर्देश
Rajasthan Transfer Policy 2024 राज्य के समस्त राजकीय विभागों / उपक्रमों/ बोर्ड / निगमों व अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के सेवा काल के दौरान किये जाने वाले स्थानान्तरण को सरल, पारदर्शी, एक निश्चित समय अवधि एवं एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है:-
(I) उक्त दिशा-निर्देश निम्नांकितों पर लागू होंगे :-
स्थानान्तरण दिशा-निर्देश / Rajasthan Transfer Policy 2024 समस्त राजकीय विभागों / उपक्रमों/ बोर्ड / निगमों व अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत राजपत्रित / अराजपत्रित समस्त लेवल एवं संवर्गों के कर्मचारियों पर लागू होंगे।
यह दिशा-निर्देश केवल प्रशिक्षण काल ( Probationary period) को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर ही लागू होंगे, अर्थात् प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।
(II) उक्त दिशा-निर्देश निम्नांकितों पर लागू नहीं होंगे :-
राज्यपाल सचिवालय 2. विधानसभा सचिवालय 3. राज्य निर्वाचन आयोग
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(III) Rajasthan Transfer Policy 2024 के अनुसार स्थानान्तरण प्रक्रिया
विभाग स्थानान्तरण नीति / Rajasthan Transfer Policy 2024 का अपने विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों की स्टेकहोल्डर्स/लाभार्थियों के मुख्य प्रतिनिधिगण से चर्चा उपरांत स्वयं के स्तर पर उक्त दिशा-निर्देशों को सम्मिलित करते हुये सृजन करेगा। विभाग द्वारा सृजित स्थानान्तरण नीति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति हेतु भिजवायी जावेगी । प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानान्तरण किये जाने योग्य पद एवं स्थान / जिले में संभाव्य रिक्त पदों का विवरण प्रति वर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट / नोटिस बोर्ड पर प्रकटन / प्रकाशन किया जावेगा। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है।
विभागों के स्तर पर तैयार नीति / दिशा-निर्देशों / Rajasthan Transfer Policy 2024 में राजपत्रित / अराजपत्रित कार्मिकों के भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं व महत्व को ध्यान में रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति एवं पोर्टल में पृथक-पृथक व्यवस्था रखी जावे ।
विभागानुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए A एवं B केटेगरी/श्रेणी बनाकर जिन विभागों में दो हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन विभागों को A श्रेणी में रखा जावे तथा दो हजार से कम कार्मिकों वाले विभागों को B श्रेणी में रखा जावे। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सुझावों एवं विचार विमर्श उपरांत स्थानान्तरण हेतु ये गाइडलाइन्स तैयार की गई है। A श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन्स को समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेकहोल्डर्स / लाभार्थियों / कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर एक माह में स्थानान्तरण नीति तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जावे तथा B श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरण नीति बनाई जावे। हालांकि B श्रेणी के विभाग भी अपने विभाग की विशिष्टता / परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तावित सुझावात्मक स्थानान्तरण नीति में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे।
कार्मिकों का स्थानान्तरण समकक्ष पदों पर ही किया जावे। उच्च / निम्न पदों पर नहीं किया जावे । Rajasthan Transfer Policy 2024
विभाग में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी को सेवाकाल में कम से कम दो वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में विभागीय समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पदस्थापित रखा जावे। जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय / पद नहीं है, उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
विभाग द्वारा DOIT से संपर्क कर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप Online पोर्टल का सृजन करवाया जावेगा।
DOIT द्वारा विभागों के प्रस्तावों के अनुरूप तकनीकी प्रावधान करते हुए एक वृहद Online पोर्टल सृजित किया जावेगा। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल / वेबसाइट पर स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध रिक्त पदों / संभाव्य रिक्त पदों को दर्शित किया जायेगा। स्थानान्तरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन पोर्टल के द्वारा प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र के अभाव में स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जावेगा।
स्थानान्तरण आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला / स्थान जैसी भी स्थिति हो, स्थानान्तरण हेतु उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक In Person Counseling के माध्यम से कार्यवाही की जावेगी। अधिकतम 30 अप्रेल तक स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही Counseling में सम्मिलित किया जा सकेगा।
विभाग द्वारा Counseling की कार्यवाही में स्थानान्तरण करने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी प्रकरण व असाध्य रोग से पीड़ित आवेदकों एवं शहीद के आश्रित सदस्य, दूरस्थ जिलों/ डार्क जोन / हार्ड एरिया में नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिकों को बुलाया जावेगा। तदउपरांत शेष रहे आवेदकों को Counseling में बुलाकर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों एवं अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर विभाग के समक्ष स्तर से निर्णय लिया जाकर स्थानान्तरण किये जाएंगे।
निम्नांकित असाध्य रोग से स्वयं, पति/पत्नी पीड़ित होने पर प्राथमिकता दी जावेगी ।
किसी को गुर्दा (Kidney) या यकृत (Liver) का दान किया गया हो-ऑपरेशन से प्रथम तीन वर्षों के लिए।
मनोचिकित्सा रोग (Psychiatric Mental Health Issue)
लकवा (Paralysis)
स्थायी निशक्तता (Permanent Disability)
अंधापन (Blindness)
मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb )
मानसिक निशक्तता (Mentally Challenged Children) स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निशक्तता
स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी स्थानान्तरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए, अर्थात् एकल कार्मिक वाले कार्यालयों को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानान्तरण किया जावे।
विभाग द्वारा Counseling से संबंधित दस्तावेजों / रिकार्ड को सुरक्षित रखा जावेगा। 14. दूरस्थ जिलों / डार्क जोन / हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों को गुणावगुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि उपरांत इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण हेतु प्राथमिकता दी जावे। दूरस्थ जिलों / डार्क जोन / हार्ड एरिया का चिन्हिकरण / निर्धारण अधिक संख्या में रिक्त रहने वाले पदों की स्थिति, विषम परिस्थितियों एवं विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा सक्षम स्तर पर किया जावे।
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(IV) Rajasthan Transfer Policy 2024 के अनुसार स्वयं के आवेदन पर स्थानान्तरण
कार्मिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। 2 वर्ष पूर्ण की गणना प्रति वर्ष की 1 अप्रेल को माना जायेगा, अर्थात् किसी वर्ष विशेष में 1 अप्रेल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा। परन्तु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे:-
दिव्यांगजन
विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला
निम्नांकित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर (स्वयं, पति-पत्नी, आश्रित संतान एवं माता-पिता)
दुर्बल बीमारियां (Debilitating Disorders) जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण (Kidney Transplant) हृदय शल्य चिकित्सा-ओपन हार्ट सर्जरी / बाईपास सर्जरी (Heart Surgery Open Heart / Bypass) तथा डायलिसिस (Dialysis )
किसी को गुर्दा (Kidney) या यकृत (Liver) का दान किया गया हो- ऑपरेशन से प्रथम तीन वर्षों के लिए।
मनोचिकित्सा रोग (Psychiatric Mental Health issue)
लकवा (Paralysis)
स्थायी निशक्तता (Permanent Disability)
अंधापन (Blindness).
मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb )
मानसिक निशक्तता (Mentally Challenged Children), स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निशक्तता
भूतपूर्व सैनिक
उत्कृष्ट खिलाड़ी
पति – पत्नी, जो अलग-अलग जगह पदस्थापित हों तो जहाँ तक संभव हो उन्हें एक जिले में जैसी भी स्थिति हो, स्थानान्तरित किया जाये।
शहीद के आश्रित परिवार का सदस्य होने की स्थिति में
दूरस्थ जिलों / डार्क जोन / हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों जिन्होंने नियत अवधि तक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। Rajasthan Transfer Policy 2024
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कार्मिकों को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानान्तरण किया जा सकेगा, परन्तु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानान्तरण निम्नांकित परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा:-
कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो, जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टयाः सही पाई गई हो।
कार्मिके के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने पर अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकेगा, ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके।
कर्मचारी की पदोन्नति होने पर जहां तक सम्भव हो, पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जावेगा।
(vi) स्थानान्तरण हेतु विशेष प्रकरण
प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति / Rajasthan Transfer Policy 2024 / विभागों द्वारा तैयार स्थानान्तरण नीति में जिन श्रेणियों के स्थानान्तरण का विवरण समाहित है, उनसे पृथक भी यदि कोई प्रशासनिक रूप से अथवा अन्य प्रकार से विशिष्ट प्रकृति के प्रकरण प्रस्तुत हों तो ऐसे विशिष्ट प्रकृति वाले स्थानान्तरण प्रकरणों को नीति में निर्धारित समयावधि की बाध्यता से मुक्त रखा जावेगा। ऐसे प्रकरणों का स्थानान्तरण सक्षम अनुमोदन उपरांत वर्ष में कभी भी किया जा सकेगा । Rajasthan Transfer Policy 2024
कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अन्तर्विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा।
न्यायिक प्रकरणों के मामले में।
पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदावनति होने की स्थिति में ।
नव नियुक्त कार्मिकों को यथा सम्भव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा।
APO प्रकरणों में स्थानान्तरण / पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जावे। कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा (APO) में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उसे यथा सम्भव किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावेगा।
कार्मिकों के स्थानान्तरण (काउंसलिंग एवं स्वयं के आवेदन / प्रशासनिक कारण से) प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रेल की अवधि में दिशा-निर्देशों / Rajasthan Transfer Policy 2024 के बिन्दु संख्या (II) स्थानान्तरण प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 8 व 9 में वर्णित तिथियों / समय सीमा के अनुरूप किये जा सकेंगे। स्थानान्तरण करते समय निम्नानुसार सामान्य निर्देशों की पालना की जावेगी । Rajasthan Transfer Policy 2024
किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानान्तरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा, परन्तु यदि कार्मिक स्वयं स्थानान्तरण का इच्छुक हो तो स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
कार्मिक का किसी स्थान से स्थानान्तरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानान्तरित / पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा।
यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी विभाग में एक कार्मिक एक ही कार्यालय / अनुभाग में लगातार पांच वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। पांच वर्ष पश्चात् स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परन्तु कार्यालय अथवा अनुभाग से पांच वर्ष के निरन्तर ठहराव के पश्चात् आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानान्तरण कर दिया जावे। कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है।
कार्मिक का स्थानान्तरण समान पद पर ही किया जाये। किसी अन्य पद के विरुद्ध स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।
कार्यव्यवस्थार्थ को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा। यदि स्थानान्तरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति से ही स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानान्तरण के मामलों में प्रचलित नियम / आदेश / निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।
अनुसूचित क्षेत्र से गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण के मामलों में विद्यमान नियम / आदेश / निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।
(VIII) Rajasthan Transfer Policy 2024 के अनुसार पर्यवेक्षण
स्थानान्तरण उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किए जायेंगे। दिशा-निर्देशों के विपरीत यद कोई विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने पर उक्त स्थानान्तरण को निरस्त करने के साथ-साथ स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।
इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित विभाग का निरीक्षण करते समय परीक्षण करेंगे कि विभाग द्वारा स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किए गये हैं। जिन मामलों में निर्देशों की अवहेलना दृष्टिगत हो, उसकी सूचना संबंधित अधिकारी के पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक सुधार विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। स्थानान्तरण दिशा-निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जावेगा।
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हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में की जाने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियां, Comments in CCE Holistic Report Card / Important Notes to be Made in Holistic Report Card :- SIQE / एसआईक्यूई के अंतर्गत राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में सीसीई / CCEसतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्रियान्वित हो रही है जिसमें विद्यार्थियों के समग्र प्रगति प्रतिवेदन में विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां दर्ज की जानी होती है|
इस आर्टिकल के तहत हमने विद्वान शिक्षक साथियों के द्वारा सुझाई गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख किया है जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है यह टिप्पणियां यहाँ केवल उदाहरण मात्र के लिए है, केवल आप को समझाने के लिए है कि आप इस प्रकार अपने स्वविवेक और परिस्थिति अनुसार समग्र प्रगति रिपोर्ट में ऐसी हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में की जाने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियां, Comments in CCE Holistic Report Card टिप्पणियां दर्ज कर सकते हैं |
हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में की जाने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियां, Comments in CCE Holistic Report Card / Important Notes to be Made in Holistic Report Card
हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में की जाने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियां, Comments in CCE Holistic Report Card
सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में की जाने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियां
सीसीई के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन बनाते समय क्या ना करें :
1. भूलकर भी नकारात्मक टिप्पणी ना करे, यथा – छात्र अंग्रेजी विषय में कमजोर हैं , पुस्तक पढ़ने में अब भी असमर्थ हैं । इसको कुछ इस तरह लिखे – छात्र का अंग्रेजी विषय के प्रति रुझान कम हैं , पुस्तक पढ़ने में शिक्षक की सहायता की आवश्यकता पड़ती हैं।
2. जोड़-बाकी गुना-भाग की जगह संक्रियाये लिखे ।
3. अंग्रेजी भाषा का उपयोग, या किसी तरह का मिक्सअप ना करे, क्योंकि विद्यार्थी वार्षिक प्रतिवेदन हिंदी भाषा में हैं ।
4. एक ही विषय पर ज्यादा नुक्ता चीनी ना करे ,जैसे हिंदी विषय में विलोम शब्द, पर्यायवाची, लिंग, संज्ञा,सर्वनाम आदि पर ना लिखकर सिर्फ इसे व्याकरण कहे और लिखे की व्याकरण का अच्छा ज्ञान हैं / रुझान हैं / संतोषजनक हैं / सराहनीय हैं ।
5. प्रतिवेदन की टिप्पणी में छात्र के नाम का उल्लेख ना करे गोया की प्रतिवेदन उसी छात्र का हैं ।
6. छात्र के व्यवहार पर उनुचित टिप्पणी ना करे, भले ही छात्र थोडा नटखट या उदण्डी हो ।
7. छात्र की ग्रेड के उलट टिप्पणी ना करे । जैसे छात्र के अगर हिंदी में B ग्रेड हैं तो टिप्पणी में ये ना लिखे की, -छात्र का हिंदी के प्रति रुचिपूर्ण द्रष्टीकोण हैं व शब्द भण्डार प्रशंसनीय हैं । हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में की जाने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियां, Comments in CCE Holistic Report Card
( आप सभी अध्यापकों से निवेदन हैं की इस पर चर्चा करे, अपने सुझाव देवे, और गलतियों के प्रति ध्यान आकर्षित करे । आप के सहयोग से ही यह पेज सार्थक बन पायेगा ।)
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
यहाँ उपलब्ध करवाई गयी टिप्पणियां विद्यार्थी के अभिलेख पंजिका में दर्ज की जाने वाली समेकित टिप्पणियों के कुछ उदाहरण हैं जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं अगर आपने कुछ विशेष टिप्पणियां लिखी है तो आप हमें उदाहरणस्वरूप भेज सकते हैं- हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में की जाने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियां, Comments in CCE Holistic Report Card
✍बालक रमेश ने सभी विषयों मे अच्छी प्रगति की है ।
✍हिन्दी विषय मे पठन व लेखन मे उत्कृष्ट कार्य कर लेता है
✍सीखने की गति ठीक है ।
✍कक्षा मे शिक्षण के दॊरान सहभागिता अच्छी है ।
✍ साथियों के साथ अच्छा तालमेल रखता है।
✍सहशैक्षिक गतिविधियों मे रूचि रखता है।
✍गृहकार्य एवं कक्षाकार्य समय पर पूरा करता है ।
✍गणित विषय मे विशेष रूचि होने के साथ ही अंग्रेजी विषय मे कम रूचि लेता है ।
✍सृजनात्मक कार्यों मे खास रूचि है।
✍खेलों और सांस्कृतिक कार्यों में रूचि से भाग लेता है।
✍कक्षा में व्यवहार उत्तम है।
✍परिवेशीय सजगता बढी है।
✍बालक में आत्मविश्वास की भावना बढ़ी है।
✍बालिका में साहित्यिक रूचि बनी है
✍व्यक्तिगत,घरेलू और विद्यालय में चीजों के व्यर्थ इस्तेमाल को रोकने की समझ है।
✍प्रजातांत्रिक मूल्यों (समानता,भाईचारा,बन्धुता) का विकास हुआ है।
✍राष्ट्रीयता व सांस्कृतिक धरोहरों की जानकारी
✍विद्यालय कार्यक्रमों में अच्छी भागीदारी है। इसके साथ साथ बच्चें की शैक्षिक स्तिथि, कक्षा कार्य उपस्तिथि, व्यवहार, खेल, विद्यालय प्रोग्राम, स्वच्छता व स्वास्थय, सामान्य ज्ञान , परिवेशिय सजगता तथा विशेष रूचि आदि को ध्यान में रखकर समेकित टिप्पणी की जाए।
कक्षा 12 के लिए राजीनीति विज्ञान के नोट्स शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
अभिभावक टिप्पणी के अंतर्गत ऐसी टिप्पणियों के उदाहरण यहाँ पर लिखे गए हैं जिन्हें आप अपने विवेक और समझ के अनुसार अभिभावकों से समग्र प्रगति रिपोर्ट और समग्र प्रगति पंजिका में दर्ज करवा सकते हैं-
✍बच्चे ने पढाई के स्तर मे अच्छी प्रगति की है
✍पाठ्य पुस्तक पढने लगा है ।
✍अपने शब्दों मे वाक्य निर्माण करलेता है ।
✍जोड़ बाकि गुणा भाग ,पहाड़े , एवं गणितीय सवाल लिखित एवं मॊखिक हल करने लगा है ।
✍अंग्रेजी मे आसान sentences पढ लेता है
✍अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक पढने मे ओर अभ्यास की आवश्यकता है ।
✍लेख भी सुन्दर लिखने लगा है ।
✍पढने लिखनें में रूचि बढी है।
✍अनुशासन,नियमितता,स्वच्छता व परिवेशिय सजगता का विकास हुआ है ।
✍बच्चे का कार्य संन्तोषजनक /उत्कृष्ट रहा है
✍घर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
✍विद्यालय में शैक्षिक वातावरण अच्छा है ।
✍बच्चे ने वर्षभर कठीन मेहनत कर शैक्षिक प्रगति हासिल की है।
✍बच्चे की प्रगति से मैं संतुष्ट हूं। अभिभावक टिप्पणी यदि गार्जन स्वयं लिखे तो बहुत अच्छा, नही तो जो अभिभावक मौखिक रूप से बालक की वार्षिक शैक्षिक और सहशैक्षिक प्रगति के बारे में बताए उस आधार पर टिप्पणी लिख देवे।
SIQE के अंतर्गत CCE में अध्यापक योजनाएं डायरी में संस्था प्रधान का भी अभिमत दर्ज किया जाता है यहाँ कुछ उदाहरण संस्थाप्रधान के लिए हैं जिनकी सहायता से संस्था प्रधान अपने विवेकानुसार अपना अभिमत या टिप्पणी दे सकते हैं-
👉बच्चे की सीखने की प्रक्रिया के मजबूत पक्ष को ध्यान में रखकर पाठ योजना का निर्माण किया गया है ।
👉रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से पाठ योजना का निर्माण कर संप्रेषित किया गया है ।
👉 बच्चे के व्यक्तित्व के भिन्न-भिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर पाठ योजना बनाई है। तदनुरूप क्रियान्वयन भी किया गया है ।
👉प्रत्येक स्तर केबच्चे को ध्यान में रखकर सीखने की प्रक्रिया को संमुन्नत करने के उद्द्येश्य से उन्हें अधिक अर्थपूर्ण अवसर तथा अनुभव प्रदान कर पाठ योजना का निर्माण किया गया है ।
👉सीखने के क्षेत्र के विशेष संकेतकों ;सूचकों के आधार पर अच्छी पाठ योजना का निर्माण कर अधिगम करवाया गया है ।
👉 बच्चों का आकलन ज़्यादातर क्षेत्रों में कर सीखने के अधिक अवसर देकर एक अच्छी योजना का निर्माण किया गया है। बच्चों ने अच्छा सीखा है ।
👉 विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भी सीखने को प्रोत्साहित कर विषय वस्तु को का दायरा बढाया गया है।
कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय का शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
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RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM : Rajasthan STSE 2024: राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा (STSE ) का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। State Level Talent Search Examination 2024 के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन वर्तमान सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण जानकारी नीचे उपलब्ध करवा दी हैं। आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM 2024
स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023-24 में राजस्थान के सभी मान्यता प्राप्त (केंद्रीय, पब्लिक, नवोदय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित) विद्यालयों के सत्र 2023-24 में नियमित रूप से अध्यनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 9वी में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं वह कक्षा 10वीं लेवल की परीक्षा के लिए योग्य होंगे। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 11वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो, वह कक्षा 12वीं की उक्त परीक्षा में प्रवेश के योग्य होंगे। यह परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग आयोजित की जाएगी।
स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023-24 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विस्तृत जानकारी ऑफीशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है जो अभ्यर्थी नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के लिए आवेदन 03 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक भर सकते हैं। और इसकी परीक्षा का आयोजन 12 मई 2024 को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा।
Events
Dates
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
3 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024
चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करवाने की लास्ट डेट
12 अप्रैल 2024
विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने एवं बैंक चालान मुद्रण करने की लास्ट डेट
11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024
मुदित चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करवाने की लास्ट डेट
16 अप्रैल 2024
ऑनलाइन संशोधन की डेट
15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय प्रमाण पत्र तथा परीक्षा शुल्क का बैंक चालान एवं परीक्षार्थियों की सूची भिजवाने की अंतिम तिथि
22 अप्रैल 2024
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज एग्जाम डेट
12 मई 2024 (9 से 1 बजे तक)
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM
Rajasthan STSE 2024 : Eligibility Criteria
राज्य में संचालित सभी मान्यता प्राप्त राजकीय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, निजी, कान्वेंट, केन्द्रीय, नवोदय विद्यालयों के कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी अर्थात् जिन्होनें कक्षा 9 तथा 11 उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होनें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।
राजस्थान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त राजकीय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, निजी, कान्वेंट, केंद्रीय, नवोदय विद्यालयों के कक्षा 10वीं एवं 10वीं में अध्यनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9th एवं 11th उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होंने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो, इस Rajasthan STSE 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan Board STSE 2024: Required Documents
Rajasthan STSE 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची नीचे विस्तार से दी गई है:-
आवेदन विद्यार्थी का आधार कार्ड,
शैक्षणिक योग्यता को दर्शाने वाले सभी प्रमाण पत्र व अंक पत्र,
Rajasthan STSE 2024 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा अभ्यर्थी इस आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं । आवेदन शुल्क विभिन्न वर्गों के लिए अलग–अलग रखा गया है जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है:
बिना विलंब शुल्क:
सामान्य विद्यार्थी के लिए परीक्षा शुल्क ₹300
अन्य आरक्षित वर्गों के लिए ₹175
बिलंब शुल्क सहित:
सामान्य विद्यार्थी के लिए विलंब शुल्क सहित परीक्षा शुल्क 350 रुपए
अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 225 रुपए
परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा अग्रेषण शुल्क 20 रुपए (प्रति परीक्षार्थी अलग से)
कक्षा 12 के लिए राजीनीति विज्ञान के नोट्स शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
RAJASTHAN TELLANT SEARCH EXAM 2024 के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी।
RBSE से संबंधित सभी विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी Login ID और Password के आधार से आवेदन फॉर्म भर सकेंगे।
आवेदन फार्म में विद्यार्थी की पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है।
आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने हैं और आवेदन शुल्क का भुगतान करना है।
परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय संबंधित प्रमाण पत्र, जमा शुल्क चालान की प्रतियों एवं सूची सहित निर्धारित तिथि तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड को भेजना अनिवार्य है।
State Level Talent Search Examination 2024: छात्रवृत्ति की राशि
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में न्यूनतम 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को 1250 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। जबकि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की नियमित अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ₹2000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
प्रोत्साहन:-
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के राज्य स्तर पर योग्यता सूची में अलग-अलग प्रथम 20-20 चयनित विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एकमुश्त राशि 4000/- तथा शेष 19 विद्यार्थियों को एकमुश्त राशि 2000/- प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी।
जिन विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको स्कॉलर सर्टिफिकेट तथा जिन विद्यार्थियों ने 80% से अधिक एवं 90% तक अंक प्राप्त किए हैं, उन विद्यार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से संबंधता प्राप्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के परीक्षार्थियों को दोनों परीक्षा की योग्यता सूची में अलग-अलग प्रथम 20-20 चयनित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 4000/- एवं शेष 19 विद्यार्थियों को 2000/- की राशि एकमुश्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा दी जाएगी।
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LEARNING OUTCOMES / सीखने के प्रतिफल :- विद्यालयों में अध्यनरत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कई नए प्रयास किये जाते है । इन सबका उद्देश्य विद्यालयी छात्रों में शैक्षिक गुणवत्ता का विकास और अच्छी उपलब्धि स्तर को हासिल करना होता है । जिससे छात्रों के समग्र मूल्यांकन के माध्यम से विकास की एक निश्चित योजना बनाकर उनका उन्नयन किया जा सके .वास्तव में, सीखना एक सतत व व्यापक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है । अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि सीखने के प्रतिफल (LEARNING OUTCOMES) क्या है ?
किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के जो लक्ष्य या दक्षतायें निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं और कक्षा के इतर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें Learning outcomes कहते हैं।
सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक अभी तक पाठ्यक्रम पूरा कराने और परीक्षा के आयोजन पर ही ध्यान देते थे। पढ़ाई से बच्चे के मानसिक स्तर, सामान्य ज्ञान और शैक्षिक ज्ञान में क्या सुधार हुआ, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। सरकार ने इस वर्ष पहल कर लर्निंग आउटकम के मापदंड तैयार किए हैं। किस कक्षा में शिक्षक बच्चे को किस तरह क्या-क्या पढ़ाएंगे और किस कक्षा में बच्चों को कितना ज्ञान होना चाहिए, यह निर्धारित किया गया है।
सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) की विस्तृत जानकारी
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
अक्सर शिक्षकों में इस बात की स्पष्टता नहीं होती कि,
किस प्रकार का सीखना आवश्यक है?
वे कौन से मापदड हैं जिनसे इसे मापा जा सकता है?
वे पाठ्यपुस्तक को संपूर्ण पाठ्यक्रम मानकर पाठों के अत में दिए गए प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। पाठ्यसामग्री के संदर्भ की भिन्नताओ तथा पढ़ाने के विभिन्न सिद्धांतों को वे ध्यान में नहीं रखते। पठन सामग्री में संदर्भानुसार भिन्नताएँ और अपनाई गई शिक्षण तकनीक में विविधता पर सामान्यतया ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि इनके आकलन की कोई कसौटी नहीं है।
प्रत्येक कक्षा के सीखने के प्रतिफल शिक्षकों को केवल शिक्षा के वांछित तरीके अपनाने में ही सहायक नहीं है. बल्कि अन्य साझेदारों, जैसे– संरक्षक, माता-पिता, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, समुदाय तथा राज्य स्तर के शिक्षा अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के प्रति सर्तक और ज़िम्मेदार भी बनाता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित सीखने के प्रतिफल विभिन्न साझेदारों की ज़िम्मेदारी तथा उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करते हुए और दिशा-निर्देश दे सकता है ताकि विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्र से अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके। इसमें शिक्षक की प्राथमिक भूमिका सीखने की प्रक्रिया में सुगमकर्ता के रूप में होती है।
एक शिक्षक की भूमिका –
बच्चे विद्यालय में अपने सीखने के अनुभवों के साथ प्रवेश करते हैं। विद्यालय बच्चे के मौजूदा अनूभवों के आधार पर सीखने की आगामी प्रक्रिया के गठन का दायित्व उठाता है। इस प्रकार हम किसी भी स्तर की शरुआत बच्चे की ‘अधिगम शून्यता’ से नहीं करते। एक शिक्षक, जो कि विद्यार्थियाें के सीखने का परामर्शदाता और सगुमकर्ता है, को भिन्न शिक्षणशास्त्रीय तकनीकों और बच्चेकी सीखने में उन्नति के प्रति भी जागरूक बनाना आवश्यक है।
सीखने के प्रतिफल को बेहतर कैसे बनायें –
सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान सतत एवं मूल्यांकन का उपयोग करें।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी और शिक्षक के अलावा माता-पिता, समुदाय के सदस्य और शैक्षिक प्रशासकों को भी विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चों की सीखने संबंधी उन्नति पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है।
सीखने की निरन्तरता को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को यह जानकारी देना कि बच्चेने सटीक रूप से क्या सीखा, एक चनुौती भरा कार्य होता है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनसुंधान और प्रशिक्षण परिषद (ए्नसीईआरटी) के द्वारा विद्यालय से संबंधित सभी हितग्राहियों को शामिल करते हुए सीखने की संप्राप्तियों (Learning outcomes)को निर्धारित किया गया है ये बेंच मार्क के रूप में चिन्हित किये गए है क्योंकि इनकी प्राप्ति के बगैर छात्रों के सर्वागींण विकास की बात उचित नही है.
प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चों के सीखने सम्बन्धी प्रगति पर नज़र बनाये रखने की जरुरत है । इसके लिए आवश्यकता है की शिक्षको को कुछ मानदंड उपलब्ध करवाए जाये जिनकी सहायता से आपेक्षित सीखने के स्तर का आकलन किया जा सके।
सीखने की निरन्तरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक एवं शिक्षा व्यवस्थासे जुड़े सभी अधिकारियो एवं अभिभावकों यह जानना आवश्यक है कि बच्चे ने सटीक रुप से कक्षा में क्या सीखा? इन्ही मापदंडो को “सीखने का प्रतिफल ” के रुप में परिभाषित किया गया है अर्थात जो कुछ भी बच्चे ने सीखाहै उसको जाचने अथवा उस परिणाम को देखने के मापदंड को अधिगम प्रतिफल के रुप में देखा जा सकता है ।
LEARNING OUTCOMES (सीखने के प्रतिफल) की आवश्यकता –
निः शुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की क्रियान्वित अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तायुक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु ।
आयु अनुररोप अपेक्षित स्तर , कौशल विकास एवं गुणवक्तायुक्त शिक्षा को परिभाषित करने हेतु ।
शैक्षिक उदेश्यो की पूर्ति की सटीक जॉच हेतु ।
राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयास अन्तर्गत ।
राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पायदान पर अवस्थित करने के प्रयास के क्रम में ।
LEARNING OUTCOMES पर अपनी अधिक समझ बनाने के लिए आप नीचे दिये गए link पर जा सकते हैं-
आईये हम जानें प्राथमिक स्तर पर कक्षावार 1 से 8 तक लर्निंग आउटकम (LEARNING OUTCOME) पर आधारित माहवार प्रश्न क्या -क्या हो सकते है ? जिससे हम अपने शिक्षण को गुणवत्ता आधारित बना सकें …
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