लोकसेवकों के निलंबन और बहाली को लेकर बहुत विस्तार से जारी हुए दिशानिर्देश, जानिए क्या है खास

लोकसेवकों के निलंबन और बहाली को लेकर बहुत विस्तार से जारी हुए दिशानिर्देश, जानिए क्या है खास

Guidelines suspension reinstatement of Employees : लोकसेवक बहाली निलंबन को लेकर बहुत विस्तार से जारी हुए दिशानिर्देश, जानिए क्या है – खास सरकार ने अपराध की प्रकृति और अलग-अलग स्थितियों अनुसार  लोकसेवकों के निलंबन और बहाली को लेकर पहली बार बहुत विस्तार से दिशानिर्देश जारी किए हैं| Guidelines suspension reinstatement of Employees

कार्मिक विभाग की ओर से जारी इन दिशानिर्देशों के तहत किसी भी लोकसेवक से जुड़े आपराधिक प्रकरण में  पुलिस या संबंधित अनुसंधान एजेंसी के 2 साल तक कोर्ट में चालान पेश नहीं करने पर बहाली के लिए समिति के सामने उसके प्रकरण को रखा जा सकता है. इसी तरह अलग-अलग स्थितियों में निलंबन, बहाली या अन्य कार्रवाइयों के लिए व्यापक लाइन ऑफ एक्शन तय किया गया है।

कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार ने विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/ प्रमुख सचिवों/ सचिवों को परिपत्र जारी करके लोकसेवकों के निलंबन और बहाली को लेकर अलग-अलग स्थितियों अनुसार विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

Guidelines suspension reinstatement of Employees

1. किसी लोकसेवक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामले में 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो संबंधित लोकसेवक को तत्काल निलम्बित किया जावें।

लोकसेवकों के ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।

2. भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य प्रकरणों (रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी से भिन्न) में, आय से अधिक सम्पत्ति अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रकरणों में यदि संबंधित लोक सेवक को पूर्व में निलम्बित नहीं किया गया है तो प्रकरण में लोकसेवक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी होने पर प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की अपेक्षा, पद की गरिमा, अभियोजन / अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर लोकसेवक के निलम्बन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

Guidelines suspension reinstatement of Employees लोकसेवक बहाली निलंबन को लेकर बहुत विस्तार से जारी हुए दिशानिर्देश, जानिए क्या है खास
Guidelines suspension reinstatement of Employees

1. जघन्य (Heinous) व गंभीर (Grievous ) अपराध यथा हत्या, बलात्कार, दहेज मृत्यु, मानव तस्करी, भ्रूण हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग एवं नैतिक अधमता (Moral turpitude) इत्यादि आपराधिक प्रकरणों में यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाकर 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो ऐसे लोक सेवक को तत्काल निलम्बित किया जावे। Guidelines suspension reinstatement of Employees

लोक सेवकों के ऐसे प्रकरणों में यदि सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है, तो उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन सामिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।

2. जघन्य (Heinous) व गंभीर (Grievous) अपराध यथा हत्या, बलात्कार, दहेज मृत्यु, मानव तस्करी, भ्रूण हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग एवं नैतिक अधमता (Moral turpitude) इत्यादि आपराधिक प्रकरणों में यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं किया गया है या गिरफ्तारी पर पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 48 घण्टे अथवा इससे कम हो तो प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की अपेक्षा, पद की गरिमा, अभियोजन / अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर लोकसेवक के निलम्बन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जावे । Guidelines suspension reinstatement of Employees

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।


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1. गबन, पद का दुरूपयोग कर राजकोष को हानि पहुंचाने या पदीय दुरुपयोग के अन्य आपराधिक प्रकरणों में यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाकर 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो ऐसे लोक सेवक को तत्काल निलम्बित किया जावे।

लोक सेवकों के ऐसे प्रकरणों में यदि सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है, तो उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन सामिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।

2. गबन, पद का दुरूपयोग कर राजकोष को हानि पहुंचाने या पदीय दुरूपयोग के अन्य आपराधिक प्रकरणों में यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं किया गया है या गिरफ्तारी पर पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 48 घण्टे अथवा इससे कम हो तो प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की अपेक्षा, पद की गरिमा, अभियोजन / अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर लोकसेवक के निलम्बन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

Guidelines suspension reinstatement of Employees

पुलिस द्वारा पंजीबद्ध अन्य आपराधिक प्रकरणों (बिन्दु संख्या B एवं C में अंकित प्रकरणों से भिन्न) में यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाकर 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो ऐसे लोक सेवक को तत्काल निलम्बित किया जावे। Guidelines suspension reinstatement of Employees

पुलिस द्वारा पंजीबद्ध अन्य आपराधिक प्रकरणों (बिन्दु संख्या B एवं C में अंकित प्रकरणों से भिन्न) में यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं किया गया है या गिरफ्तारी पर पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 48 घण्टे अथवा इससे कम हो तो प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की अपेक्षा, पद की गरिमा, अभियोजन / अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर लोकसेवक के निलम्बन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जावे। Guidelines suspension reinstatement of Employees

ऐसे प्रकरणों में निलम्बित लोकसेवकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय नियम 13 ( 5 ) के तहत प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियोजन / अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना, प्रकरण की वर्तमान स्थिति इत्यादि के संबंध में गुणावगुण पर विचार करते हुए निलम्बन से बहाल करने के आदेश जारी किये जा सकते हैं। निलम्बन से बहाली हेतु ऐसे प्रकरणों को पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। Guidelines suspension reinstatement of Employees

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1. पुनर्विलोकन समिति प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियोजन / अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना, प्रकरण की वर्तमान स्थिति इत्यादि के संबंध में गुणावगुण पर विचार कर लोक सेवक के निलम्बन को समाप्त करने अथवा यथावत् रखने बाबत अपनी अभिशंषा करेगी। समिति की अभिशंषा पर निलम्बन से बहाली पश्चात् संबंधित विभाग लोक सेवक का पदस्थापन न्यून जनसंपर्क एवं कम महत्व के पद पर ऐसे अन्यत्र स्थान पर किया जाना सुनिश्चित करेगा जो कि उसके घटना स्थल से भिन्न एवं दूरस्थ स्थान पर हो । Guidelines suspension reinstatement of Employees

2. आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन से संबंधित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखे जाने योग्य मामलों में यदि अनुसंधान एजेंसी द्वारा 2 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी अनुसंधान पूर्ण कर सक्षम न्यायालय में चालान अथवा सक्षम प्राधिकारिता को अभियोजन प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है तो ऐसे निलम्बित लोकसेवक के प्रकरण को भी बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखा जावे।।

3. पुनर्विलोकन समिति की बैठक चार माह में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी।

4. आपराधिक मामलों में निलम्बित लोकसेवकों द्वारा निलम्बन आदेश के विरूद्ध मा. न्यायालय में याचिका / अपील दायर करने तथा मा. न्यायालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी को सेवा नियमों के अनुरूप प्रकरण का परीक्षण कर सकारण आदेश जारी करने के निर्देश दिए जाने पर संबंधित प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियोजन / अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना, प्रकरण की वर्तमान स्थिति इत्यादि के संबंध में गुणावगुण आधारित परीक्षण कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित स्वमुखरित / सकारण आदेश (Speaking order) जारी किए जावे। ऐसे प्रकरणों को पुनर्विलोकन समिति के समक्ष नहीं रखा जावे। Guidelines suspension reinstatement of Employees

5. यदि किसी आपराधिक प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा किसी लोक सेवक को दोषमुक्त कर दिया गया है तो ऐसे लोकसेवक को सामान्यतः निलम्बन से बहाल कर दिया जाना चाहिए चाहे राज्य सरकार ने ऐसे प्रकरण में मा, न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील दायर कर दी हो। ऐसे मामलों में पुनर्विलोकन समिति की अभिशंषा की आवश्यकता नहीं होगी। Guidelines suspension reinstatement of Employees

6. आपराधिक प्रकरणों में लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा यदि अभियोजन मनाही का निर्णय लिया गया है तो ऐसे प्रकरणों में निलम्बन समाप्त कर बहाली आदेश जारी किये जायेंगे। Guidelines suspension reinstatement of Employees

7. लोक सेवक को 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने पर निलम्बन का आदेश नियम 13(2) के तहत् जारी किया जावे तथा शेष अन्य मामलों में निलम्बन का आदेश नियम 13 (1) के तहत् जारी किया जावे। Guidelines suspension reinstatement of Employees CLICK HERE

यहाँ हम राजस्थान सरकार के कार्मिको के लिए जारी दिशा निर्देश का एक सार प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि –

इन दिशानिर्देशों में यह है खास:- 

  • – अब बहाली के लिए जो प्रकरण समिति के सामने जो प्रकरण रखे जाते हैं उनमें अनुसंधान एजेंसी ने 2 साल में भी कोर्ट में चालान पेश नहीं किया तो बहाली संभव है.
  • – इसके लिए चालान पेश नहीं होने पर 2 साल बाद प्रकरण  पुनर्विलोकन समिति के सामने रखा जा सकता है. 
  • – समिति हर प्रकरणों के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति, गंभीरता के पहलू देखेगी. 
  • – साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना,प्रकरण की मौजूदा स्थिति देखेगी. 
  • – इनके बारे में गुणावगुण पर विचार करके करेगी  निलंबन समाप्त करने या यथावत रखने संबंधी करेगी सिफारिश. 
  • – बहाली बाद ऐसे जनसेवक को कम जनसंपर्क वाले पदों पर रखने.कम महत्व के पद पर ऐसी जगह पोस्टिंग करने के हैं निर्देश जो घटनास्थल से भिन्न और दूरस्थ स्थान पर हो.
  • – रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने वाले प्रकरण. 
  • – रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने व 48 घंटे तक कस्टडी में रहे तो संबंधित लोकसेवक को तुरंत निलंबित करने के निर्देश. 
  • – ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति होने,कोर्ट में चालान पेश हो तो निलंबन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के सामने रखे जाएंगे प्रकरण.
  • – ऐसे लोकसेवक को पूर्व में निलंबित नहीं किया गया हो तो प्रकरण में लोकसेवक की जब अभियोजन स्वीकृति जारी होगी तब सक्षम अधिकारी परीक्षण करके निलंबन संबंधी लेंगे निर्णय.
  • – प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रवृत्ति, गंभीरता अनुरूप निर्णय के निर्देश.
  • – साथ ही लोकसेवक अनुरूप आचरण की अपेक्षा, पद की गरिमा और साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना का ध्यान रखकर निर्णय के निर्देश.
  • – प्रकरण में निलंबित करने पर कोर्ट में चालान पेश होने पर रखा जाएगा प्रकरण
  • – पुनर्विलोकन समिति के सामने निलंबन से बहाली के लिए रखा जाएगा.

दूसरी स्थिति:- 

हत्या, बलात्कार, दहेज मृत्यु, मानव तस्करी, भ्रूण हत्या के प्रकरण हों, मादक पदार्थों की तस्करी, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग हो. ऐसे प्रकरणों में लोकसेवक को गिरफ्तारी के बाद पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में यदि 48 घंटे तक रखा जाए तो ऐसे लोकसेवक को तुरंत निलंबित करने के निर्देश.

  • – इन प्रकरणों में कोर्ट में चालान पेश हो तो करेगी समिति विचार.
  • – तब निलंबन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के सामने रखे जाएंगे प्रकरण.
  • – राजकोष को हानि पहुंचाने, पद दुरूपयोग के अन्य प्रकरण, अन्य पुलिस द्वारा रजिस्टर्ड आपराधिक प्रकरण जैसी श्रेणियों अनुसार निर्देश.

तीसरी स्थिति:- 

हत्या, बलात्कार, दहेज मृत्यु, मानव तस्करी,भ्रूण हत्या मादक पदार्थों की तस्करी, सार्व.परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग हो तो ऐसे आपराधिक प्रकरण में यदि लोकसेवक गिरफ्तार नहीं हुआ हो या गिरफ्तारी पर पुलिस/न्यायिक कस्टडी अवधि 48 घंटे या इससे कम है तो प्रकरण के तथ्यों,आरोप प्रकृति व गंभीरता अनुसार, लोकसेवक के अनुरूप आचरण या साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना के आधार पर होगा निर्णय.

  • – इन आधारों पर निलंबन को लेकर परीक्षण बाद होगा निर्णय
  • – निलंबन पर कोर्ट में चालान पेश हुआ तो बहाली के लिए हो सकेगा विचार
  • – इसके लिए पुनर्विलोकन समिति के सामने रखे जाएंगे प्रकरण

चौथी स्थिति:- 

गबन,पद के दुरूपयोग,राजकोष को हानि पहुंचाने के हों प्रकरण या पदीय दुरूपयोग के हों अन्य आपराधिक प्रकरण और लोकसेवक को गिरफ्तारी के बाद 48 घंटों तक रखा कस्टडी में तो ऐसा लोकसेवक होगा तुरंत निलंबित.

  • – ऐसे प्रकरणों में कोर्ट ने यदि चालान पेश किया तो बहाली पर होगा विचार.
  • – ऐसे प्रकरण पुनर्विलोकन समिति के सामने रखे जाएंगे बहाली के लिए.
  • – ऐसे प्रकरणों में गिरफ्तारी नहीं हो या 48 घंटे या उससे कम की हो कस्टडी तो विभिन्न मापदंड ध्यान में रखकर लिया जाएगा निलंबन का निर्णय.
  • – ऐसे प्रकरण में निलंबन होने पर कोर्ट में चालान पेश हो  तो बहाली के लिए पुनर्विलोकन समिति के सामने रखा जाएगा विचार के लिए. 

पांचवीं स्थिति:- 

जघन्य, गंभीर, गबन आदि के प्रकरणों के अलावा हो आपराधिक प्रकरण तो भी लोकसेवक को गिरफ्तारी के बाद 48 घंटों की कस्टडी में लिया जाए. 

  • – तो भी ऐसे लोकसेवक को तुरंत निलंबित किया जाए.
  • – यदि गिरफ्तार नहीं किया या कस्टडी 48 घंटे या इससे कम है तो अलग-अलग मापदंडों के आधार पर होगा निलंबन का निर्णय
  • – बहाली के लिए समिति के सामने नहीं रखे जाएंगे ऐसे प्रकरण और समिति में विचार के बाद हो सकती बहाली. 

छठी स्थिति:- 

अब बहाली के लिए जो प्रकरण समिति के सामने रखे जानेवाले हैं जो प्रकरण उनमें अनुसंधान एजेंसी ने 2 साल में भी कोर्ट में चालान नहीं किया पेश तो बहाली के लिए प्रकरण रखा जा सकता पुनर्विलोकन समिति के सामने.

  • – समिति हर प्रकरणों के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति, गंभीरता के पहलू देखेगी
  • – साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना,प्रकरण की मौजूदा स्थिति देखेगी
  • – इनके बारे में गुणावगुण पर विचार करके करेगी निलंबन समाप्त करने या यथावत रखने संबंधी करेगी सिफारिश.
  • – बहाली बाद ऐसे जनसेवक को कम जनसंपर्क वाले पदों पर रखा जाएगा.
  • – कम महत्व के पद पर ऐसी जगह होगी उसकी पोस्टिंग
  • – जो घटनास्थल से भिन्न और दूरस्थ स्थान पर हो, यह करना होगा सुनिश्चित.

अन्य निर्देश:- 

  • – बहाली के लिए पुनर्विलोकन समिति की बैठक 4 माह में हो 1 बार
  • – निलंबन आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका/ अपील दायर की हो या कोर्ट अधिकारी को प्रकरण का परीक्षण कर सकारण आदेश जारी करे तो अलग-अलग मापदंडों के आधार पर सक्षम अधिकारी करेगा परीक्षण.
  • – संबंधित प्रकरणों के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति, गंभीरता का रखें ध्यान.
  • – साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना, मौजूदा स्थिति पर हो विचार.
  • – फिर अधिकारी कारण सहित जारी करे स्पीकिंग ऑर्डर.
  • – ऐसे प्रकरण नहीं रखे जाएं पुनर्विलोकन समिति के सामने आपराधिक प्रकरण में कोर्ट लोकसेवक को दोषमुक्त कर दे तो ऐसे लोकसेवक को निलंबन से किया जाए बहाल
  • – भले ही कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने की हो अपील तब पुनर्विलोकन समिति की नहीं ली जाए अभिशंसा
  • – यदि सक्षम अधिकारी अभियोजन के लिए करता है मनाही तो ऐसे प्रकरणों में निलंबन समाप्त कर बहाली की जाए

दरअसल, कई बार अलग-अलग मामलों में विभागों की ओर से लाइन ऑफ एक्शन के लिए राय ली जाती है, इसलिए ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.  


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No.DOPT-1667564457999

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं कार्मिक मंत्रालय पेंशन

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

(दिनांक 04 नवम्बर, 2022 )

निलंबन

निलंबन से संबंधित प्रावधान कई नियमों में फैले हुए हैं जैसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, मौलिक नियम आदि। इसके अलावा, कई निलंबन के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले संचार के विभिन्न तरीकों जैसे ओएम आदि के रूप में कार्यकारी निर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं। अब, इन प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन में मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, इन प्रावधानों को समेकित करने और आवश्यकता पड़ने पर आसान पहुंच के लिए इन्हें सार्वजनिक डोमेन में रखने की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार, उक्त नियम/कार्यकारी निर्देश निम्नानुसार संकलित किए गए हैं: Guidelines suspension reinstatement of Employees

निलंबन, हालांकि जुर्माना नहीं है, लेकिन इसका सहारा संयमपूर्वक लिया जाना चाहिए।  जब भी किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है तो सरकार न केवल उसकी सेवाएं खो देती है बल्कि उसे बिना काम करने के लिए भुगतान भी करती है।  इसके साथ एक कलंक भी जुड़ा होता है।  इसलिए, किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने का निर्णय सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा। [ओएम संख्या 11012/17/2013-स्था.(ए) दिनांक 02.01.2014 का पैरा 3]

(a)  जहां, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है या लंबित है; या Guidelines suspension reinstatement of Employees

(b)  जहां, सक्षम प्राधिकारी की राय में, उसने खुद को राज्य की सुरक्षा के हित के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल कर लिया है;

या

(c)   जहां, किसी आपराधिक अपराध के संबंध में उसके खिलाफ मामला जांच, पूछताछ या परीक्षण के अधीन है। [सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 का नियम 10(1)] Guidelines suspension reinstatement of Employees

(C) परिस्थितियाँ जिनके तहत एक सरकारी कर्मचारी को निलंबन के तहत रखा गया माना जाएगा [निलंबन माना जाता है]

  • (a)  यदि सरकारी कर्मचारी को 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जाता है, चाहे वह आपराधिक आरोप पर हो या अन्यथा;
  • (b)  यदि, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने की स्थिति में, सरकारी कर्मचारी को 48 घंटे से अधिक कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसे तुरंत बर्खास्त या हटाया नहीं जाता है या अनिवार्य रूप से नहीं हटाया जाता है ऐसी सजा के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त हो गए।
  • स्पष्टीकरण – उपरोक्त खंड (बी) में निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के बाद कारावास की शुरुआत से की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, कारावास की रुक-रुक कर अवधि, यदि कोई हो, को ध्यान में रखा जाएगा। [सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 का नियम 10(2)] Guidelines suspension reinstatement of Employees
  • किसी भी कारण से गिरफ्तार किए गए सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी गिरफ्तारी के तथ्य और उससे जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को दे, भले ही बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया हो। संबंधित व्यक्ति या किसी अन्य स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारियों को यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार तथ्य और परिस्थितियां उसके निलंबन की मांग करती हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी की ओर से अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करने में विफलता को महत्वपूर्ण जानकारी का दमन माना जाएगा और उसे केवल इस आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उस कार्रवाई के अलावा जो परिणाम के आधार पर अपेक्षित हो सकती है। उसके खिलाफ पुलिस केस. [ओएम संख्या 39/59/54-स्था.(ए) दिनांक 25.02.1955]
  • (c)  जहां निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जुर्माना अपील में या समीक्षा पर अलग रखा जाता है और मामले को माफ कर दिया जाता है आगे की जांच या कार्रवाई या किसी अन्य निर्देश के साथ, उनके निलंबन का आदेश बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से लागू माना जाएगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। [CCS (CCA) नियम, 1965 का नियम 10(3)]
  • (d) जहां किसी सरकारी कर्मचारी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड किसी निर्णय के परिणामस्वरूप रद्द या घोषित या शून्य कर दिया जाता है। कानून की अदालत और अनुशासनात्मक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, उन आरोपों पर उसके खिलाफ आगे की जांच करने का निर्णय लेते हैं, जिन पर मूल रूप से बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जुर्माना लगाया गया था, सरकारी कर्मचारी होगा बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबन के तहत रखा गया माना जाएगा और अगले आदेश तक निलंबन के तहत रहना जारी रहेगा। Guidelines suspension reinstatement of Employees
  • बशर्ते कि ऐसी किसी भी आगे की जांच का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इसका उद्देश्य ऐसी स्थिति को पूरा करना न हो जहां न्यायालय ने मामले की योग्यता पर विचार किए बिना पूरी तरह से तकनीकी आधार पर आदेश पारित कर दिया हो। [CCS (CCA) नियम, 1965 का नियम 10(4)] Guidelines suspension reinstatement of Employees
  • (e) सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 10(4) में विचारित आगे की जांच का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, सिवाय उस मामले के जब बर्खास्तगी, निष्कासन का दंड हो या अनिवार्य सेवानिवृत्ति को तकनीकी आधार पर किसी न्यायालय द्वारा मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना या जब नई सामग्री सामने आई हो जो न्यायालय के समक्ष नहीं थी, रद्द कर दी गई हो। हालाँकि, उन आरोपों की आगे की जाँच, जिनकी जाँच न्यायालय द्वारा नहीं की गई है, नियम 10(4) के तहत विभागीय अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जा सकता है ibid निर्भर करता है प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर। [ओएम संख्या 11012/24/77-स्था.(ए) दिनांक 18.03.1978] Guidelines suspension reinstatement of Employees
  • (f)  एक प्रश्न कि क्या सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 10 (2) के तहत आने वाले मामले में निलंबन के आदेश की अवधि के लिए सीमित कार्रवाई है हिरासत और इससे परे नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजीव कुमार (2003 (5) स्केल 297) के मामले में विचार किया था। इस मामले में भारत संघ की अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नियम 10 (2) के संदर्भ में आदेश नहीं है। अवधि या प्रभावकारिता का बिंदु केवल हिरासत की वास्तविक अवधि तक। यह सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 10 के उप-नियम 5 (ए) में दिए गए उप-नियम 5 (सी) के तहत संशोधित या निरस्त होने तक क्रियाशील रहेगा। [ओएम संख्या 11012/8/2003-स्था.(ए) दिनांक 23.10.2003] Guidelines suspension reinstatement of Employees

(i)          ऐसे मामले जहां सरकारी कर्मचारी के पद पर बने रहने से जांच, मुकदमे या किसी पूछताछ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा (उदाहरण के लिए गवाहों या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की आशंका);

(ii)         जहां सरकारी कर्मचारी के पद पर बने रहने से उस कार्यालय में अनुशासन गंभीर रूप से नष्ट होने की संभावना है जिसमें लोक सेवक काम कर रहा है;

(iii)        जहां सरकारी कर्मचारी का पद पर बने रहना व्यापक सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा [(i) और (ii) द्वारा कवर किए गए लोगों को छोड़कर] जैसे कि वहां सार्वजनिक घोटाला है और ऐसे घोटालों, विशेषकर भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों से सख्ती से निपटने की सरकार की नीति को प्रदर्शित करने के लिए सरकारी कर्मचारी को निलंबित करना आवश्यक है; Guidelines suspension reinstatement of Employees

(iv)        जहां सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं और प्रारंभिक जांच से पता चला है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है जो उसके अभियोजन को उचित ठहराएगा या उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है विभागीय कार्यवाही, और जहां कार्यवाही उसकी दोषसिद्धि और/या बर्खास्तगी, निष्कासन या सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति में समाप्त होने की संभावना है। Guidelines suspension reinstatement of Employees

ध्यान दें: पहले तीन परिस्थितियों में अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपने विवेक का प्रयोग करके किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है, भले ही मामले की जांच चल रही हो और प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने से पहले भी।

(v)         नीचे बताई गई परिस्थितियों में निलंबन वांछनीय हो सकता है:-

a)           कोई भी अपराध या आचरण जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो;

b)           भ्रष्टाचार, सरकारी धन का गबन या दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति का कब्ज़ा, व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग;

c)           कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और लापरवाही के परिणामस्वरूप सरकार को काफी नुकसान हुआ;

d)           कर्तव्य से विमुख होना;

e)           वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित आदेशों को पूरा करने से इनकार करना या जानबूझकर विफलता। Guidelines suspension reinstatement of Employees

नोट: उप खंड (सी) और (ई) में निर्दिष्ट दुष्कर्म के प्रकारों के संबंध में विवेक का प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। [ओएम संख्या 11012/17/2013-स्था.(ए) दिनांक 02.01.2014 का पैरा 4]

यदि पुलिस ने किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304-बी [दहेज हत्या] के तहत मामला दर्ज किया है, तो वह सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 10 के उप-नियम (1) के प्रावधानों को लागू करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में निलंबन के तहत रखा जाएगा-

(i)          यदि सरकारी कर्मचारी को पुलिस मामला दर्ज करने के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे हिरासत की अवधि की परवाह किए बिना तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। Guidelines suspension reinstatement of Employees

(ii)         यदि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो उसे आपराधिक संहिता की धारा 173 की उप-धारा (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। प्रक्रिया, 1973, मजिस्ट्रेट के पास, यदि रिपोर्ट प्रथम दृष्टया इंगित करती है कि अपराध सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया है। [ओएम संख्या 11012/8/87-स्था.(ए) दिनांक 22.06.1987]

Ø निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारी को रखने के लिए प्राधिकारी सक्षम

(i)          नियुक्ति प्राधिकारी, या

(ii)         कोई भी प्राधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी है, या

(iii)        अनुशासनात्मक प्राधिकारी, या

(iv)        सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी।

बशर्ते कि, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के एक सदस्य के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए निलंबन के आदेश के मामले को छोड़कर और एक सहायक महालेखाकार या समकक्ष (भारतीय के नियमित सदस्य के अलावा) के संबंध में लेखापरीक्षा और लेखा सेवा), जहां निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निचले प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, ऐसा प्राधिकारी तुरंत नियुक्ति प्राधिकारी को उन परिस्थितियों की रिपोर्ट करेगा जिनमें आदेश दिया गया था। [CCS (CCA) नियम, 1965 का नियम 10(1)]

Ø मुख्यालय के बाहर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्यवेक्षी अधिकारियों को, जहां भी आवश्यक हो, विशेष आदेश जारी करके, नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निलंबित करने का अधिकार दिया जा सकता है। सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 10 के अनुसरण में राष्ट्रपति के नाम पर आदेश: Guidelines suspension reinstatement of Employees

मुख्यालय से दूर स्थित कार्यालयों में केवल पर्यवेक्षी अधिकारियों को कर्तव्यों के घोर लापरवाही के मामले में अधीनस्थ अधिकारी को निलंबित करने के लिए विशेष रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है। इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए निलंबित प्राधिकारी को प्रत्येक मामले के तथ्यों को तुरंत अगले उच्च प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होनी चाहिए, और निलंबन के ऐसे सभी आदेश तब तक शून्य हो जाने चाहिए जब तक कि एक अवधि के भीतर समीक्षा प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि न कर दी जाए। आदेश की तारीख से महीना.  [ओएम संख्या 7/4/74-स्था.(ए) दिनांक 9.08.1974] Guidelines suspension reinstatement of Employees

 मानित निलंबन के संबंध में आदेश जारी करने के लिए प्राधिकारी सक्षम-

नियुक्ति प्राधिकारी [CCS (CCA) नियम, 1965 के नियम 10(2)]

यदि निलंबन के कारण निलंबन आदेश में नहीं बताए गए हैं, तो तीन महीने के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। [ओएम संख्या 11012/17/2013-Estt.A दिनांक 02.01.2014 का पैरा 5]

(i)       निलंबन का आदेश किया गया या किया हुआ समझा गया, उस प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संशोधित या रद्द किया जा सकता है जिसने आदेश दिया या ऐसा माना जाता है कि उसने आदेश दिया है या किसी भी प्राधिकारी द्वारा जिसके वह प्राधिकारी अधीनस्थ है। [CCS(CCA) नियम, 1965 के नियम 10(5) (सी)]

(ii)      निलंबन का आदेश किया गया या किया गया माना गया, उसकी प्रभावी तिथि से 90 दिन की समाप्ति से पहले, निलंबन को संशोधित करने या रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी। निलंबन की तारीख, इस उद्देश्य के लिए गठित समीक्षा समिति की सिफारिश पर और निलंबन को बढ़ाने या रद्द करने के आदेश पारित करें।  निलंबन की विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले बाद की समीक्षा की जाएगी।निलंबन की विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले बाद की समीक्षा की जाएगी।  निलंबन का विस्तार एक बार में 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। Guidelines suspension reinstatement of Employees

(iii)     निलंबन का आदेश 90 दिनों की अवधि के बाद वैध नहीं होगा, जब तक कि इसे समीक्षा के बाद आगे की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाता है। 90 दिनों की समाप्ति. Guidelines suspension reinstatement of Employees

बशर्ते कि निलंबित किए जाने के मामले में निलंबन की ऐसी कोई समीक्षा आवश्यक नहीं होगी, यदि सरकारी सेवक हिरासत में रहता है और ऐसे मामले में नब्बे दिन की अवधि की गणना हिरासत में हिरासत में लिए गए सरकारी सेवक की रिहाई की तारीख से की जाएगी। निरोध या वह तारीख जिस पर निरोध से उसकी रिहाई का तथ्य उसके नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया जाता है, जो भी बाद में हो:

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां इन नियमों के तहत कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है, उप-नियम (6) के संदर्भ में किसी भी विस्तारित अवधि सहित, जैसा भी मामला हो, निलंबन या समझा गया निलंबन के तहत कुल अवधि, – से अधिक नहीं होगी।

  • निलंबन आदेश की तारीख से दो सौ सत्तर दिन बाद, यदि सरकारी कर्मचारी को उप-नियम (1) के खंड (ए) के अनुसार निलंबित कर दिया जाता है ); या
  • निलंबन के आदेश की तारीख से दो वर्ष, यदि सरकारी कर्मचारी को उप-खंड (एए) या खंड (बी) के संदर्भ में निलंबित कर दिया गया है। नियम (1) जैसा भी मामला हो; या
  • हिरासत में हिरासत में लिए गए सरकारी कर्मचारी को रिहा करने की तारीख से दो वर्ष या वह तारीख जब हिरासत से उसकी रिहाई के तथ्य की सूचना उसके नियुक्ति प्राधिकारी को दी जाती है, जो भी हो बाद में, उप-नियम (2) के तहत निलंबित माना जाएगा। [नियम 10(6) & (7) सीसीएस(सीसीए) नियम, 1965] [अधिसूचना संख्या जीएसआर 156 दिनांक 19.10.2022]

(iv)        लंबी निलंबन अवधि के मामलों में, अदालतों ने बताया है कि निलंबन को लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता है और डीओपी एंड टी के निर्देशों के बावजूद, अनुशासनात्मक अधिकारी निर्धारित समय के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दे रहे हैं। साथ ही, ऐसे मामलों में सरकार अनावश्यक रूप से बिना किसी कार्य के जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान कर रही है |

और यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही की समाप्ति पर, आरोपित अधिकारी आरोप से मुक्त हो जाता है, तो सरकार को अनावश्यक रूप से पूरा वेतन देना होगा और अवधि का इलाज करना होगा। ड्यूटी आदि के दौरान निलंबन। इसलिए, यह वांछनीय है कि निलंबन की समय पर समीक्षा उचित और उचित तरीके से की जाए और अनुशासनात्मक कार्यवाही को शीघ्रता से अंतिम रूप दिया जाए। [ओएम संख्या 11012/17/2013-Estt.A-III दिनांक 18.11.2014] Guidelines suspension reinstatement of Employees

(i)              इस नियम के तहत किए गए या किए गए माने गए निलंबन आदेश की समीक्षा इस उद्देश्य के लिए गठित समीक्षा समिति की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।. Guidelines suspension reinstatement of Employees

(ii)             समीक्षा समिति की संरचना:

  • अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और उसी कार्यालय से या किसी अन्य केंद्र सरकार कार्यालय से अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी के स्तर का एक अन्य अधिकारी (यदि कोई अन्य अधिकारी हो) समान कार्यालय में समान स्तर उपलब्ध नहीं है), ऐसे मामले में जहां राष्ट्रपति अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी नहीं है।
  • अनुशासनात्मक प्राधिकारी और सचिव/अपर स्तर के दो अधिकारी। सचिव/संयुक्त सचिव जो उसी कार्यालय से या किसी अन्य केंद्र सरकार कार्यालय से अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समकक्ष या उच्चतर पद पर हैं (यदि समान स्तर का कोई अन्य अधिकारी उसी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है), ऐसे मामले में जहां अपीलीय प्राधिकारी है राष्ट्रपति.
  • सचिव/अपर स्तर के तीन अधिकारी। सचिव/संयुक्त सचिव जो उसी विभाग/कार्यालय या किसी अन्य केंद्र सरकार विभाग/कार्यालय से निलंबित अधिकारी से उच्च पद पर हों (यदि समान स्तर का कोई अन्य अधिकारी उसी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है), ऐसे मामले में जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी राष्ट्रपति है.

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय ऊपर बताए अनुसार स्थायी आधार पर या तदर्थ आधार पर समीक्षा समितियों का गठन कर सकता है।

(iii)            समीक्षा समिति मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह भी ध्यान में रखते हुए निलंबन को रद्द करने/जारी रखने के संबंध में विचार कर सकती है अनुचित रूप से लंबे समय तक निलंबन, संबंधित कर्मचारी को अनुचित कठिनाई में डालते हुए, कर्मचारी को सरकार के लिए कोई उपयोगी सेवा किए बिना निर्वाह भत्ते का भुगतान करना शामिल है।

पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अधिकारी अदालत में कोई आरोप दायर किए बिना एक वर्ष के लिए निलंबित है या विभागीय जांच में कोई चार्ज-मेमो जारी नहीं किया गया है, तो उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के सेवा में बहाल कर दिया जाएगा। उसके खिलाफ मामला।  हालाँकि, यदि अधिकारी पुलिस/न्यायिक हिरासत में है या किसी गंभीर अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले का आरोपी है, तो समीक्षा समिति उसके निलंबन को जारी रखने की सिफारिश कर सकती है। संबंधित अधिकारी. [ओएम संख्या 11012/4/2003-स्था.(ए) दिनांक 07.01.2004] Guidelines suspension reinstatement of Employees

जीवन निर्वाह भत्ता

निलंबित सरकारी कर्मचारी को कोई वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन उसे छुट्टी वेतन के बराबर राशि का निर्वाह भत्ता दिया जाता है, जिसे सरकारी कर्मचारी तब लेता जब वह आधे औसत वेतन या आधे वेतन पर छुट्टी पर होता और इसके अलावा महंगाई भत्ता भी लेता। यदि ऐसे अवकाश वेतन के आधार पर स्वीकार्य हो। 

जहां निलंबन की अवधि 3 महीने से अधिक हो जाती है, वह प्राधिकारी जिसने निलंबन का आदेश दिया है या माना जाता है कि वह पहले तीन महीनों की अवधि के बाद किसी भी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की राशि को निम्नानुसार भिन्न करने में सक्षम होगा:

  •  निर्वाह भत्ते की राशि उपयुक्त राशि से बढ़ाई जा सकती है, जो पहले 3 महीनों की अवधि के दौरान स्वीकार्य निर्वाह भत्ते के 50% से अधिक नहीं हो, यदि उक्त प्राधिकारी की राय, निलंबन की अवधि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ा दी गई है, जो सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी के लिए जिम्मेदार नहीं है;
  • निर्वाह भत्ते की राशि, एक उपयुक्त राशि से कम की जा सकती है, जो पहले 3 महीनों की अवधि के दौरान स्वीकार्य निर्वाह भत्ते के 50% से अधिक नहीं होगी, यदि, उक्त प्राधिकारी की राय में, निलंबन की अवधि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाई गई है, जो सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी के लिए जिम्मेदार है; Guidelines suspension reinstatement of Employees
  • महंगाई भत्ते की दर उप-खंड (i) के तहत स्वीकार्य निर्वाह भत्ते की बढ़ी हुई या, जैसा भी मामला हो, घटी हुई राशि पर आधारित होगी। और (ii) ऊपर.  [FR 53 (1)(ii)(a)]

 कोई अन्य प्रतिपूरक भत्ता

निलंबित सरकारी कर्मचारी भी इसका हकदार है:

  • समय-समय पर स्वीकार्य कोई भी अन्य प्रतिपूरक भत्ता, उस वेतन के आधार पर, जो सरकारी कर्मचारी निलंबन की तिथि पर प्राप्त कर रहा था, बशर्ते कि ऐसे भत्तों के आहरण के लिए निर्धारित अन्य शर्तें पूरी की जाती हों। [FR 53 (1)(ii)(b)]
  • कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकारी कर्मचारी यह प्रमाण पत्र नहीं दे देता कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय में संलग्न नहीं है। [एफआर 53(2)] Guidelines suspension reinstatement of Employees

निर्वाह भत्ते से वसूली-


अनिवार्य कटौतियाँ लागू की जाएँ
निलंबित अधिकारी की इच्छानुसार कटौतियाँकटौती नहीं की जाएगी 
(i)     आय कर(ii)   घर का किराया (लाइसेंस शुल्क) और संबद्ध शुल्क(iii)  सरकार से लिए गए ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान – वसूली की दर विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी(iv)  सीजीएचएस योगदान(v)   CGEGIS सदस्यता(i)    पीएलआई प्रीमियम(ii)   सहकारी दुकानों/सोसाइटियों को देय राशि(iii) जीपीएफ अग्रिम का रिफंड(i)   GPF सदस्यता(ii) अदालत की कुर्की के कारण देय राशि(iii)      सरकार को हुए नुकसान की वसूली 
Guidelines suspension reinstatement of Employees

[ओएम संख्या 11012/17/2013-स्था.(ए) दिनांक 2.01.2014 का पैरा 14]

निलंबित अधिकारी पर अन्य लोगों के साथ डीपीसी द्वारा विचार किया जाएगा।  हालांकि, निलंबित अधिकारियों के संबंध में सिफारिशें एक सीलबंद कवर में रखी जाएंगी।< a i=2>अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही के परिणाम के आधार पर सीलबंद लिफाफे को खोला/नहीं खोला जाएगा (अर्थात सीलबंद लिफाफे में निहित अनुशंसा पर कार्रवाई नहीं की जाएगी)। 

यदि किसी अधिकारी को डीपीसी की बैठक के बाद लेकिन वास्तव में पदोन्नत होने से पहले निलंबित कर दिया जाता है, तो सिफारिशों को सीलबंद लिफाफे में रखा गया माना जाएगा। [ओएम संख्या 22011/4/91-स्था(ए) दिनांक 14.09.1992] & [ओएम संख्या ओएम संख्या 11012/17/2013-स्था.(ए) दिनांक 02.01.2014 का पैरा 11] Guidelines suspension reinstatement of Employees

यदि रिपोर्टिंग/समीक्षा अधिकारी उस समय निलंबित है जब गोपनीय रिपोर्ट लिखी/समीक्षा की जानी है, तो उसे निलंबित किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर या एक महीने के भीतर संबंधित अधिकारी द्वारा इसे लिखा/समीक्षा करवाई जा सकती है। उस तारीख से जिस दिन रिपोर्ट देय थी, जो भी बाद में हो। निलंबित अधिकारी को ऊपर निर्दिष्ट समय सीमा के बाद गोपनीय रिपोर्ट लिखने/समीक्षा करने के लिए नहीं कहा जाएगा।  [ओएम संख्या 21011/2/78-स्था.(ए) दिनांक 01.08.1978]

निलंबित किसी भी अधिकारी को अपने अधीनस्थों की एसीआर लिखने/समीक्षा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यदि लेखन/समीक्षा के प्रमुख भाग के दौरान वह निलंबित है क्योंकि उसके पास अपने अधीनस्थों के काम की निगरानी करने का पूरा अवसर नहीं हो सकता है। [ओएम संख्या 21011/8/2000-स्था.(ए) दिनांक 25.10.2000] Guidelines suspension reinstatement of Employees

निलंबन के तहत एक सरकारी कर्मचारी एलटीसी का लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि उसे निलंबन की अवधि के दौरान आकस्मिक अवकाश सहित कोई छुट्टी नहीं मिल सकती है।  चूंकि वह निलंबन की अवधि के दौरान सेवा में बना रहता है , उनके परिवार के सदस्य एलटीसी के हकदार हैं। [ओएम संख्या ओएम संख्या 11012/17/2013-स्था.(ए) दिनांक 02.01.2014 का पैरा 12]

निलंबित सरकारी कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी जा सकती। [FR-55]

निलंबन के तहत एक अधिकारी को आम तौर पर सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा की सभी अन्य शर्तों के अधीन माना जाता है और वह पूर्व अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ सकता है।  इस प्रकार, एक सरकार का मुख्यालय आमतौर पर नौकर को उसकी ड्यूटी का अंतिम स्थान माना जाना चाहिए।  किसी अधिकारी को निलंबित करने के आदेश में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि उसका मुख्यालय क्या होगा।

हालाँकि, जहां निलंबित व्यक्ति मुख्यालय बदलने का अनुरोध करता है, तो सक्षम प्राधिकारी को मुख्यालय बदलने पर कोई आपत्ति नहीं है यदि वह संतुष्ट है कि इस तरह के पाठ्यक्रम से सरकार को टी.ए. अनुदान जैसा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। आदि या अन्य जटिलताएँ। [ओएम संख्या कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/17/2013-स्था.(ए) दिनांक 02.01.2014 का पैरा 10] Guidelines suspension reinstatement of Employees

उद्देश्यअनुदेश/दिशानिर्देश
पदोन्नतिOM नं. 22034/4/2012-स्था(डी) दिनांक 02.11.2012
(i)    पैनलमेंट(ii)   कोई भी प्रतिनियुक्ति जिसके लिए मंजूरी आवश्यक है(iii) संवेदनशील पोस्ट पर नियुक्ति(iv) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट (अनिवार्य प्रशिक्षण को छोड़कर)ओएम संख्या 11012/11/2007-स्था.(ए) दिनांक 14.12.2007, समय-समय पर संशोधित। 
पासपोर्ट प्राप्त करनाकार्यालय ज्ञाप संख्या 11012/7/2017-Estt.A-III दिनांक 18.02.2020
विदेश की निजी यात्राकार्यालय ज्ञाप संख्या 11013/8/2015-Estt.A-III दिनांक 27.07.2015
Guidelines suspension reinstatement of Employees

नियुक्ति के लिए किसी सरकारी कर्मचारी के आवेदन पर, चाहे वह सीधी भर्ती से हो, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण हो या किसी अन्य पद पर स्थानांतरण हो, विचार नहीं किया जाना चाहिए/अग्रेषित नहीं किया जाना चाहिए यदि वह निलंबित है। Guidelines suspension reinstatement of Employees

[ओएम संख्या 11012/17/2013-स्था.(ए) दिनांक 02.01.2014 का पैरा 15]

जहां एक सरकारी कर्मचारी जो निलंबित है, अपना इस्तीफा देता है, सक्षम प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक मामले की योग्यता के संदर्भ में जांच करनी चाहिए कि क्या इस्तीफा स्वीकार करना सार्वजनिक हित में होगा। आम तौर पर, चूंकि अधिकारियों को गंभीर अपराध के मामलों में ही निलंबित किया जाता है, इसलिए निलंबित अधिकारी से इस्तीफा स्वीकार करना सही नहीं होगा। इस नियम के अपवाद वे होंगे जहां कथित अपराध में नैतिक अधमता शामिल नहीं है

या जहां अधिकारी के खिलाफ सबूत इस धारणा को सही ठहराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं कि विभागीय कार्यवाही जारी रहने पर सेवा से बर्खास्तगी/बर्खास्तगी हो सकती है, या जहां विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी इतने लंबे खिंचने की संभावना है कि सरकारी खजाने के लिए इस्तीफा स्वीकार करना सस्ता होगा। [ओएम नंबर 28034/4/94-स्था.(ए) दिनांक 31.05.1994या [ओएम संख्या 11012/17/2013-स्था.(ए) दिनांक 02.01 का पैरा संख्या 16(सी)। 2014] Guidelines suspension reinstatement of Employees

 एक सरकारी कर्मचारी जो निलंबन के दौरान सेवानिवृत्त होता है, वह उस तारीख से ठीक पहले की तारीख तक अर्हक सेवा के आधार पर अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन का हकदार होता है। निलंबित कर दिया गया। [सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 8(4)(ए)]

निलंबन की अवधि की गणना-

  • (1) आचरण की जांच लंबित रहने तक निलंबन के तहत एक सरकारी कर्मचारी द्वारा बिताया गया समय अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा, जहां ऐसी जांच के निष्कर्ष पर, उसे पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है या केवल मामूली जुर्माना लगाया गया है और निलंबन को पूरी तरह से अनुचित माना गया है। Guidelines suspension reinstatement of Employees
  • (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों में, निलंबन की अवधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि प्राधिकारी ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम के तहत स्पष्ट रूप से आदेश पारित करने में सक्षम न हो उस समय घोषणा करता है कि यह उस सीमा तक गिना जाएगा जितनी सक्षम प्राधिकारी घोषित कर सकता है। Guidelines suspension reinstatement of Employees
  • (3) निलंबन के सभी मामलों में, सक्षम प्राधिकारी एक आदेश पारित करेगा जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि किस सीमा तक, यदि कोई हो, निलंबन की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा और इस संबंध में सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका में निश्चित प्रविष्टि की जाएगी।” [सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 23] Guidelines suspension reinstatement of Employees

निलंबित सरकारी कर्मचारी जो एफआर 56(के) या एफआर-56(एम) या सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 43 (3) के तहत सेवानिवृत्त होना चाहता है, उसकी अनुमति रोकने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के पास खुला होगा। [FR-56(k) और FR-56(m)] [सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 43(3)]

जब एक सरकारी कर्मचारी जिसे निलंबित कर दिया गया है, उसे बहाल कर दिया जाता है या उसे बहाल किया जाना चाहिए था, लेकिन निलंबन के दौरान उसकी सेवानिवृत्ति (समय से पहले सेवानिवृत्ति सहित) के लिए, बहाली का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार करेगा और एक विशिष्ट आदेश देगा-

  • (a) सरकारी कर्मचारी को बहाली के साथ समाप्त होने वाली निलंबन की अवधि या उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख (समय से पहले सेवानिवृत्ति सहित) के लिए भुगतान किए जाने वाले वेतन और भत्ते के संबंध में, जैसा कि मामला हो सकता है; और
  • (b) चाहेकहाअवधि ड्यूटी पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में मानी जाएगी “ [FR-54(बी)(1)] Guidelines suspension reinstatement of Employees

यदि दोषमुक्त किया गया है

  • जहां सक्षम प्राधिकारी की राय है कि निलंबन पूरी तरह से अनुचित था, सरकारी कर्मचारी को पूर्ण वेतन और भत्ते का भुगतान किया जा सकता है।
  • जहां सक्षम प्राधिकारी की राय है कि कार्यवाही में देरी सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी के कारण हुई है, तो वह सरकारी कर्मचारी को नोटिस देने और प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद – यदि कोई हो, कम राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। Guidelines suspension reinstatement of Employees
  • निलंबन की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में माना जाएगा। [एफआर 54-बी (3) और amp; (4)]

मामूली जुर्माना लगाया गया है

जहां कार्यवाही के परिणामस्वरूप केवल मामूली जुर्माना लगाया जाता है, तो निलंबन को पूरी तरह से अनुचित माना जाता है और संबंधित कर्मचारी को एफआर 54-बी के तहत उचित आदेश पारित करके निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। [O.M. क्रमांक 11012/15/85-स्था.(ए) दिनांक. 03.12.1985]

मुक्ति/मामूली दंड के अलावा

  • (a) सक्षम प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को नोटिस देने और उसके प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा। [एफआर 54-बी(5)]
  • (b) निलंबन की अवधि को कर्तव्य के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विशेष रूप से निर्देश न दे कि इसे किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ऐसा माना जाएगा।
  • (c)  यदि सरकारी कर्मचारी चाहे तो निलंबन की अवधि को देय एवं स्वीकार्य अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। (नोट: अस्थायी सरकारी सेवकों के मामले में ऐसी छुट्टी 3 महीने से अधिक या स्थायी सरकारी सेवकों के मामले में 5 साल से अधिक हो सकती है) [एफआर 54-बी(7)]

नोट: एफआर 54-बी(9) के अनुसार, जहां भी अनुमत राशि पूर्ण वेतन और भत्तों से कम है, वह पहले से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते से कम नहीं होगी। Guidelines suspension reinstatement of Employees

  • जहां निलंबित सरकारी कर्मचारी की अनुशासनात्मक कार्यवाही या उसके खिलाफ अदालती कार्यवाही समाप्त होने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो निलंबन की तारीख और मृत्यु की तारीख के बीच की अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए कर्तव्य के रूप में माना जाएगा और उसके परिवार को पूरा वेतन दिया जाएगा। यदि उसे निलंबित नहीं किया गया होता तो वह जिन भत्ते का हकदार होता, वह उस अवधि के लिए पहले से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते के समायोजन के अधीन होगा। [FR 54-बी(2)]

(Y)  चार्ज शीट इत्यादि की सेवा।

  • क) निलंबन आदेश में सामान्यतः निलंबन का कारण दर्शाया जाना चाहिए। Guidelines suspension reinstatement of Employees
  • बी) जहां निलंबन विचाराधीन कार्यवाही के आधार पर है, वहां सरकारी कर्मचारी को 3 महीने के भीतर आरोप पत्र दिया जाना चाहिए
  • ग) जहां 3 महीने के भीतर आरोप पत्र नहीं दिया जाता है, तो निलंबन की तारीख से 3 महीने की समाप्ति पर निलंबन का कारण सरकारी कर्मचारी को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। [DoPT O.M. क्रमांक 35014/1/81-स्था.(ए) दिनांक 9वें नवंबर, 1982]

(Z) अपील

निलंबन का आदेश CCS (CCA) नियम, 1965 के नियम 23 (i) के तहत अपील योग्य है।

नोट: यदि प्रासंगिक ओएम के किसी संदर्भ की आवश्यकता है, तो इसे हाइपरलिंक पर क्लिक करके या डीओपीटी की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। Guidelines suspension reinstatement of Employees

केन्द्रीय कर्मचारियों के विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ देखें

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IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER – 1

क्र..सं.आदेश विवरण आदेश क्रमांक व आदेश डाउनलोड लिंक आदेश..दिनांक
25A certificate of pensioner of marriage/re-marriageno.f.5(1)/dpd/rules/99 pt.iii
102Regarding start e-pension modulef.5(311)/dpd/rules/2019/499-525h13-01-2021
58amendment in rule 75 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(3)fd/rules/2014
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
29-oct-20
101Regarding pl paymentaccounts/budget/2020-21/378-s15-09-2020
1grant of rs. 50.00 lakhs ex-gratia to the dependents/ family of employees of autonomous bodies / boards / corporations who die while on duty due to infection from covid-19F.12(3)fd/rules/201427-04-2020
2relief amount of rs 50 lacs to contractual/honorarium person who dies with corona virus infection while on duty under covid-19 campaignF12(3)fd/rules/2014
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
11-04-2020
3relief amount of rs 50 lacs to state government employees who dies with corona virus infection while on duty under covid-19 campaignF12(3)fd/rules/201411-04-2020
100Amendment family pension rules 04.09.2012f.5(223)/dpd/rules/2019/1811-22h09-08-2019
6amendment in rule 75 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996.F.12(3)fd/rules/201410-07-2019
141amendment in rule 75 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996.F.12(3)fd/rules/201410-jul-19
4ex-gratia grant to the family of persons other than state government servants requisitioned for election duty and who dies and grant of ex-gratia to such persons who sustains permanent disability while on election duty.F.12(3)fd/rules/2014
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
10-07-2019
5ex-gratia grant to the family of volunteer home guard / civil defence who dies on election duty / other duty or sustains permanent disability while on election duty.F.12(3)fd/rules/2014
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
10-07-2019
99Guidelines for computation deductionf.5(294)/dpd/rules/2019/1610-50h13-06-2019
98Amedment of application pre2016 revisionf.5(294)/dpd/rules/2019/521-75h28-05-2019
97Order regarding payment of lta & cpof.5(290+216)/dpd/rules/2015/1418-75h13-05-2019
96Amedment of submit application pre2016 revisionf.5(294)/dpd/rules/2018/846-895h16-04-2019
94Order regarding additional pensionf5(294)/dpd/rules/2019/706-760h15-03-2019
93Order regarding revision pre2016 n.p.a.f.5(294)/dpd/rules/2018/651-700h13-03-2019
95Order regarding digital paymentf.5(290)/dpd/rules/2016/579-650h12-03-2019
7amendment in rule 53 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.13(3)fd/rules/200106-08-2018
190amendment in rule 53 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.13(3)fd/rules/200106-aug-18
91Reg monthly income of family pensionersf.12(3)fd/(rules)/2010/27-06-2018
10amendment in rules 66, 67 and 97 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(3)fd/rules/201027-06-2018
197amendment in rules 66, 67 and 97 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(3)fd/rules/2010
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
27-jun-18
8order – rule 55 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(3)fd/rules/201027-06-2018
9amendment in rule 77 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(4)fd/rules/200827-06-2018
196amendment in rule 77 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(4)fd/rules/200827-jun-18
90Reg kyc difference between name of pensioners/family pensionersf.5(294)/(rules)/2017/01-06-2018
89Reg change of surname of female government employeef.1(3)fd(rules)/2017/15-02-2018
11direction to banks for revision of pension of pre 01-01-2016 state pensioner/family pensionersF.12(6)fd/rules/201724-01-2018
14amendments in the rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(6)fd(rules)/201709-12-2017
12revision of pension of pre-01.01.2016 state pensioners / family pensionersF.12(6)fd(rules)/201709-12-2017
13rajasthan civil services (commutation of pension) rules, 1996F.12(7)fd(rules)/201709-12-2017
15authorization of banks for revision of pension of pre-01.10.2017 state pensioners / family pensioners etcF.12(6)fd/rules/201705-12-2017
88Reg submit contribudion amount in gpf account of retd.pensioners/family pensionersf.10(21)fd/rev./2015/17-11-2017
83Reg.restriction on grant of final pension in view of pending de/criminal casesf.9(2)(13)karmik/a-iii/enq./200708-11-2017
291amendment in rajasthan civil services (pension) rules, 1996 and revision of pension of pre-01.10.2017 state pensioners/family pensioners, dearness relief and contributory pension scheme 2005IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER-30-oct-17
18amendment in rule 42, 43, 45, 54, 55, 56, 62, 72, 127, 152, 157 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(6)fd(rules)/201730-10-2017
275amendment in rule 42, 43, 45, 54, 55, 56, 62, 72, 127, 152, 157 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(6)fd(rules)/2017
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
30-oct-17
16revision of pension of pre-01.10.2017 state pensioners / family pensioners etcF.12(6)fd(rules)/201730-10-2017
17amendment in rule 5 of rajasthan civil services (commutation of pension) rules, 1996F.12(7)fd(rules)/2017
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
30-10-2017
274amendment in rule 5 of rajasthan civil services (commutation of pension) rules, 1996F.12(7)fd(rules)/201730-oct-17
84Order related panchayati raj concernf.5(219)dpd/rules/2010/pt-i19-09-2017
85Order regarding disbursement of pension to gramsewak emp.f.5(219)dpd/rules/2010/pt-i24-08-2017
85Order related to disbursement of pension to gramsewak emp.f.5(219)dpd/rules/2010/pt-i24-08-2017
19circular – rule 7(6) and 78 of rcs(pension) rules, 1996F.12(6)fd/rule/200818-07-2017
86Reg handover a copy to pension office of change order in treasury office of disbursement of pensionf.5(283)dpd/rules/2014/14-07-2017
20circular – ex-gratia grant under rule 75 and 76 of rcs(pension) rules, 1996F.12(3)fd/rule/201407-06-2017
21amendment in rule 77 of rcs (pension) rules, 1996F.12(4)fd/rules/2008part-i19-05-2017
334amendment in rule 77 of rcs (pension) rules, 1996F.12(4)fd/rules/2008part-i19-may-17
87Reg amendment in raj. State pensioiners medical concession scheme, 2014f.1(2)fd/rules/2014/03-04-2017
81Reg. Grant of da to aisrev.of pension of pre-2016.f.5(291)dpd(rules)/201727-03-2017
82Reg.amendment in raj. State pensioners med.con.scheme.f.1(2)fd(rules)/201421-03-2017
24amendment in rules 75, 76, 76a, 105, 106 and form 17 of rcs (pension) rules, 1996F.12(3)fd/rules/2014
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
15-03-2017
347amendment in rules 75, 76, 76a, 105, 106 and form 17 of rcs (pension) rules, 1996F.12(3)fd/rules/201415-mar-17
23ex-gratia grant to family of other than state government persons/persons who sustains permanent disability/dies on election dutyF.12(3)fd/rules/2014
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
15-03-2017
22ex-gratia grant to family of volunteer home guard/civil defence under rules75, 76 of rcs (pension) rules, 1996F.12(3)fd/rules/201415-03-2017
79Reg. Grant of da to ais.f.5(147)dpd(rules)/198509-02-2017
80Reg. Inspection of private hospitals.f.14(1)rpmf(rules)/201608-02-2017
25clarification on proforma 6, rules 78 of rajasthan civil services (pension) rules 1996F12(6)fd/rules/200805-12-2016
76Reg. Submission of life certificate for civil pensionersf.5(1)fd rules 199930-11-2016
74Reg. Ammendment pension/family pension of ais2378-2430-h21-10-2016
75Reg. Limit extention in lta rule 143&145f.15(2)fd rules 1997 k04-10-2016
26amendment in rule 66, 143 and 145 of rcs (pension) rules, 1996F.15(2)fd/rules/199704-10-2016
374amendment in rule 66, 143 and 145 of rcs (pension) rules, 1996F.15(2)fd/rules/199704-oct-16
72Reg. Sanction of rest family pension payment2092-2130 h02-09-2016
70Payment of pension authorityf5(283)/dpd/rule/2014/2024-80 h31-08-2016
27recovery of wrongful / excess payments made to government servants / pensioners.F.9(14)fd/rules/2005/pt.17-08-2016
73Reg. Govt.decision of implementation of central seventh pay commissionf.no.38/37/2016-p&pw(a)04-08-2016
28rule 89 of rcs (pension) rule, 1996F.12(2)fd/rule/201229-07-2016
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER

श्री प्रवेश कुमार शर्मा द्वारा विकसित एक्सल प्रोग्राम

IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER -2

क्र.सं.आदेश विवरण आदेश क्रमांक व आदेश डाउनलोड लिंक आदेश..दिनांक
71Reg. Pensioner id card623-657 k04-07-2016
69Provide mobile no. On pension kulakf5(224)/dpd/rule/2006/pt/1488-1687 h30-06-2016
68Reg. Payment of lta /cpo/gpof5(283)/dpd/rule/2014/1416-70 h17-06-2016
66Sanction of life time arrear/long time arrearf5(215+216)dpd/rule/2015/pt.i /1245-85 h17-05-2016
67Reg. Start family pension after pensioner deathf5(254)/dpd/rule/05/pt./1184-1244h17-05-2016
65Family pension for widows & divorcy daughtersf5(223)/dpd/rule/95/918-932 h18-02-2016
59Consolidation of prevailing actsf5(284)/dpd/rule/2014/916-91718-02-2016
64Departmental recovery in gratuity paymentf5(90)/dpd/rule/2010/750-900 h16-02-2016
63Video conferencing regarding pension paymentf5(283)/dpd/rule/2015/646-85 h10-02-2016
61Regarding pension revision pre-2006f5(278)/dpd/rule/pre-2006/446-645h09-02-2016
62Notification regarding digital life certificatef10(5)/fd/rev/201004-02-2016
60Stop commutation deduction from pension after restoration datef5(254)/dpd/rule/2015/375-425 h03-02-2016
29amendment of rule 50(4) in rajasthan civil service (pension) rules 1996F.13(7)fd/rules/200614-01-2016
58Circular related family pensioner data of birthf5(254)/dpd/rule/2015/pt. 2/3827-80-h18-12-2015
30reappointment under rajasthan civil services (pension) rule 164 aF.12(6)fd(rules)/200901-12-2015
55Urgent disposal of departmental enquiry casesf(5)236/dpd/rule/ 2012/3462-3662 h24-11-2015
56Acceptance of digital life certificate by bankf5(1)/dpd/rule/99/pt. 3/3267-3306-h06-11-2015
57Acceptance of digital life certificate by treasuryf5(1)/dpd/rule/99/pt. 3/3267-3306-h06-11-2015
54Digital life certificate through e-mitra portalf22/dpd/pensioner jeevan pramaan29-10-2015
31issue of digital life certificate based on aadhaar biometric authentication through jeevan pramaan website launched by the government of indiaF.12(2)fd/rules/2008
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
19-10-2015
53Issue of digital life certificate based on aadhar biometric authentication through jeewan pramaanf12(2)fd/rules/200819-10-2015
50As per court decesion return recovery amount to pensionerf14(46)dpd/pc/2015-16/1753-k30-09-2015
40Interest on delay payment of pension benefitsno.f.5(155)dpv/rules/2015/2629-2829h18-09-2015
32amendment in rules 109, 110, 111 and 114 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996 (second amendment)F.15(2)fd/rules/199908-09-2015
439amendment in rules 109, 110, 111 and 114 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996 (second amendment)F.15(2)fd/rules/199908-sep-15
52Reg. Amendment in rules 109,110,111 and 114 of raj. Civil services (pension) rules, 1996 (second amedment)f15(2)/fd/rules/199908-09-2015
51Letter related digital life certificatef5(1)dpd/rules/99/part iii 2501-42 h02-09-2015
33amendment in rule 134, 136 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(2)fd(rules)/200802-07-2015
49Amendment in pension rule 1996 para 67 family pension of widow and divorce daughterf12(3)fin./rules/201023-06-2015
48Order related of gram sawak pension casef5(180)dpd/rule/87/1036-1285 h02-06-2015
78Reg. Additional relief on death/disability of npsf.12(8)fd(rules)/200829-05-2015
47Sanction of civil services family pension with defence pension (dual pension)f5(275)dpd/rules/2015-16/627-780 h20-04-2015
45Amendment in the rajasthan state pensioners medical concession scheme 2014f1(6)fd/rules/201210-04-2015
44Replacement of rajasthan civil services pension (rules) 1996 rule no. 78 proof 6f5(283/dpd/rules/2014/ 358-560 h30-03-2015
34the existing form 6 under rule 78 of rcs(pension) rules, 1996 shall be substituted namely as annexure-aF.12(6)fd/rules/200824-03-2015
35amendments in rule 64 and 65 of rajasthaan civil services (pension) rules, 1996F.12(4)fd/rules/201318-03-2015
46Amendment in rajasthan civil services (pension) rules 1996f12(4)fd/rules/201318-03-2015
43Amendment in the rajasthan civil services (medical attendance) rules 2013f6(1)fd/rules/2013 pt.18-03-2015
42Uniform method for fixation of pay on promotion to higher post after selection by dpcf1(7)fd/(rules)/200823-02-2015
41Commutation related orderno.f5(111)dpd/rules/97/part ii 97-140 h06-02-2015
36revision of pre-01/09/2006 state pensioners/family pensioners etc. – grant of additional family pension to family pensioners of the age of 80 years and aboveF.12(3)fd/rules/2008
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
07-11-2014
37amendments in rule 62 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(3)fd/rules/2010 part-i24-09-2014
38amendment in rule 151, 152, 153, 155, 156 and 158 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(6)fd/rules/200922-09-2014
39amendments in rule 72 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(3)fd/rules/201023-07-2014
40recovery of wrongful or excess payments made to government servantsF.9(14)fd/rules/2005/pt22-07-2014
41revision of pension of pre-01-9-2006 state pensioners/family pensioners etcF.12(3)fd/rules/200826-05-2014
42further revision of 1/3rd commuted portion of pension in respect of government servants who had drawn lumpsum payment on absorption in central public sector undertakings/central autonomous bodies-stepping up of notional full pension wef 1.7.13F.15(4)fd/rules/199708-05-2014
43amendments in rule 151 and 164a of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(6)fd(rules)/200927-09-2013
44rajasthan civil services (pension) rules, 1996 – rule 43 – compassionate allowanceF.15(1)fd/rules/9713-09-2013
45amendment in rule 77 and 156 of the rajasthan civil services (pension) rules 1996F.12(3)/fd/rules/201317-07-2013
47amendment in the rajasthan civil services (pension) rules, 1996 – order based on psf committeeF.12(3)fd/rules/200828-06-2013
46rajasthan civil services (commutation of pension) rules, 1996 – order based on psf committeeF.15(4)fd/rules/199728-06-2013
48further revision of pension of pre-2006 state pensioners / family pensioners etc.F.12(2)fd/rules/201318-06-2013
77Reg. Additional relief on death/disability of npsf.12(8)fd(rules)/200809-05-2013
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER

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IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER-3

क्र.सं.आदेश विवरण और डाउनलोड लिंक आदेश क्रमांक आदेश..दिनांक
51amendments in rule 51, 52 and 54 of the rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(3)fd(rules)/08-i06-04-2013
49revision of pension of pre-01-01-2006 state pensioners/ family pensioners etc.F.12(3)fd(rules)/200806-04-2013
50amendments in the rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(3)fd(rules)/2008-ii06-04-2013
52non payment of dearness relief to state govt. Pensioners / family pensioner who are employed / re-employed in other state government.-02102012F12(4)fd(rules)/200802-11-2012
53grant of compensatory allowance equal to amount of dearness relief on family pension to probationer trainee who are in receipt of family pensionF.12(4)fd(rules)/200821-09-2012
23Grant of compensatory allowance to amont of dearness relief on family pension to probationer trainee who are in receipt of family pensionno.f.12(4)fd(rules)/200821-09-2012
54amendment in rule 67 of the rajasthan civil services (pension) rules 1996F.12(3)fd(rules)/201004-09-2012
22Amendment in the rajasthan civil services (pension) rules, 1996no.f.12(3)fd(rules)/201004-09-2012
55revision of pension of government servants who retired during the period form 01.09.06 to 31.05.09 and were drawing special allowance on the date of retirement.F12(3)fd/rules/200811-05-2012
35Revision of pension of government servants who retired during the period from 01.09.2006 to 31.05.2009 and were drawing special allowance on the date of retirement.no.f.12(3)fd/(rules)/200801-05-2012
56grant of ex-gratia to the family of volunteer home guard who dies while on duty.F12(11)fd/rules/0925-04-2012
21Grant of ex-gratia to the family at volunteer home guard who dies while on dutyno.f.12(1)fd/rules/0925-04-2012
57amendment in rule 143 and 145 of the rajasthan civil services (pension)rules, 1996F15(2)fd(rules)/9723-02-2012
33Amendment in rajasthan civil services (pension) rules, 1996.no.f.15 (2)fd (rules)/0823-02-2012
58revision of pre-01.09.2006 state pensioners/ family pensioners etc. Grant of additional family pension to family pensioners of the age of 80 years and aboveF.12(3)fd(rules)/200829-09-2011
32Revision of pre-01.09.2006 state pensioners/family pensioners etc grant of additional family pension to family pensioners of the age of 80 years and above.no. F.12(3)fd(rules)/2008
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
29-09-2011
36Grant of ex-gratia under rule 75 and 76 of rajasthan civil services (pension) rules.1996 to government servants, appointed on or after 01.01.2004 who dies while on duty and ex-gratia compensation under rule 76 a to the government servants who sustains permanent disability.no.f.12(11)fd/rules/2009
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
06-07-2011
59non-accrual of arrear of pensionery benefits.F12(8)fd/rules/201024-06-2011
60amendment in rule 75 and 76 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996.F.12(11)fd/rules/200926-05-2011
747amendment in rule 75 and 76 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996.F.12(11)fd/rules/200926-may-11
61early disposal of pension casesF.12(6)fd/rules/201018-05-2011
62revision of pension of pre-01.09.2006 state pensioners/ family pensioners etc.F.12(3)fd(rules)/200815-04-2011
34Revision of pension of pre-01.09.2006 state pensioners / family pensioners etc.no.f.12(3)fd/rules/0815-04-2011
63grant of compensatory allowance equal to amount of dearness relief on family pension to probationer trainee who are in receipt of family pension.F.12(4)fd(rules)/200804-03-2011
64revision of pension of pre-01.09.2006 state pensioners.F.12(3)fd(rules)/200831-01-2011
65grant of family pension to the family of a deceased pensioner, who was sanctioned pension by the state government on his absorption in public sector undertaking of government of india.F15(4)fd/rules/97
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
16-08-2010
66revision of pension of pre-01.09.2006 state pensioners.F.12(3)fd(rules)/200822-04-2010
67grant of minimum pension to the pensioners of covenanting states other than service pensioners.F15(2)fd(rules)/200019-04-2010
68grant of ex-gratia payment of widows of deceased contributory provident fund retirees.F.15(3)fd(rules)/9830-03-2010
69admendment in rule 111 of the rajasthan civil services (pension) rules,1996F15(2)fd(rules)/9926-03-2010
838admendment in rule 111 of the rajasthan civil services (pension) rules,1996F15(2)fd(rules)/9926-mar-10
70amendment in rule 76a of the rajasthan civil services (pension) rules, 1996F12(11)fd/rules/0914-12-2009
861amendment in rule 76a of the rajasthan civil services (pension) rules, 1996F12(11)fd/rules/0914-dec-09
71rajasthan civil services (pension) rules, 1996 amendment in rule 50-voluntary retirement.F.13(7)fd(rules)/200626-10-2009
72notification – amendment in rule 152 of the rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(6)fd(rules)/200911-09-2009
73amendment in rule 45 of the rajasthan civil service pension rules, 1996 inserted special pay.F.12(3)fd(rules)/200823-07-2009
890amendment in rule 45 of the rajasthan civil service pension rules, 1996 inserted special pay.F.12(3)fd(rules)/200823-jul-09
74revision of pre 1.9.2006 grant of additional quantum of state pensioners/family pensioners of the age of 80 years and above.F12(3)fd(rules)/200830-06-2009
31Revision of pre-01.09.2006 state pensioners/family pensioners etc. Grant of additional quantum of family pension to family pensioners of the age of 80 years and above.no.f.12 (3)fd(rules)/200630-06-2009
38Revision of pre-01.09.2006 state pensioners / family pensioners etc. Grant of additional quantum of family pension to family pensioners of the age of 80 years and above.no.f.12(3)fd/(rules)2008
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
30-06-2009
75amendment in rule 75 and 76 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F15(7)fd/rules-9825-02-2009
919amendment in rule 75 and 76 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F15(7)fd/rules-9825-feb-09
37Amendment in rule 75 and 76 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996.no. 15 (7)fd(rules)9825-02-2009
76payment of remaining 50% amount of arrear of pension/family pension to the pensioners /family pensionersF11(7)fd(rules)/2008 pt.119-02-2009
77grant of ex-gratia payment to widows of deceased contributory provident fund retirees.F15(3)fd(rules)/9806-02-2009
78revision of pension / family pension with effect from 01.09.2006F12(3)fd/rules/200812-09-2008
79notification – amendment in rajasthan civil services pension rules, 1996 for interest on delayed payment of gratuityF15(3)fd/rules/97 pt.i09-09-2008
80grant of minimum pension to the pensioners of covenanting states other than service pensionersF.15(2)fd/rules/200012-03-2008
81rajasthan civil services (pension) rules, 1996IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER31-05-2007
996amendment in rajasthan civil services (pension) rules, 1996F15(7)fd(rules)/98-04/200719-may-07
39Payment of pension through authorization public sector banks credit of pension in the joint bank account of pensioner and his/her spouse.no.f.7(7)fd(r&a/94)22-09-2006
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER

MID DAY MEAL MDM ALL ORDERS AND CIRCULAR | मध्याह्न भोजन से सम्बंधित महत्वपूर्ण आदेश और दिशा निर्देश

IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER-4

क्र.सं.आदेश विवरण और डाउनलोड लिंक आदेश क्रमांक आदेश..दिनांक
1084amendment in rules governing grant and payment of old age and widow pension.F7(1)fd/rules/200429-mar-05
1098amendment in rajasthan civil services (pension) rules 1996F15(2)fd/rules/9720-sep-04
1111amendment in rajasthan civil services (pension) rules 1996F15(3)fd(rules)/9908-jun-04
1112amendment in rajasthan civil services (pension) rules 1996F15(3)fd(rules)/97 pt.i07-jun-04
1124amendment in rajasthan civil services (pension) rules 1996F15(3)fd(rules)/9720-apr-04
1163amendment in rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.15(3)fd(rules)/97 pt.i31-jul-01
29Ammendment in rajasthan civil services (pension)rules, 1996no.f.15 (3)fd(rules)/97-pt.ii12-06-2001
19Revision/updation of family pension in respect at government servants who retired/died on or after1.9.1988 but before 1.9.1996no.f.15(2)fd(rules)/98
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
12-06-2001
11Interest on delayed payments of pensionary benefitsno.f.15(3)fd(rules)/9712-06-2001
12Interest on delayed payments of pensionary benefitsno.f.15(3)fd(rules)/9712-06-2001
10Amendments in family pension rulesno.f.15(3)fd(rules)/9708-08-2000
20IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTERno.f.15(3)fd(rules)-9708-08-2000
16Grant of minimum pension to the pensioner of covenanting states other than service pensioners.no.f.15(2)fd (rules)/200006-06-2000
9Grant of minimum pensionno.f.15(2)fd(rules)/200006-06-2000
8Revision/updation of family pension of pre-96 casesno.f.15(2)fd(rules)/9815-04-1999
30Revision of pension of pre-1988 pensioner & family pensioners etc.no.f.15(5)fd(rules)/9811-06-1998
14Revision of pension of pre-1988 pensioners/family pensioners etcno.f.15(5)fd(rules)/9811-06-1998
7Revision of pension/family pension of pre-88 casesno.f.15(5)fd(rules)/9811-06-1998
18Revision of pension of pre-1988 pensioners/family pensioners etc.no.f1 (35)fd (gr.2)/8711-06-1998
6Amendments in rajasthan civil services (pension) rulesno.f.15(3)fd(rules)/9721-03-1998
27Amendments in rajasthan civil services (pension) rules, 1996.no.f.15(3)fd(rules)/9721-03-1998
5Suspension of dr during employment/ re-employmentno.f.7(45)fd r &ai/9214-09-1995
26Suspendion of payment of dearness relief on proportionate pension/family pension during the period of re-employment/employment.no.f7(45)fdr&ai/92
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
14-09-1995
17Grant of ex-gratia payment to alive widows of deceased contributory provident fund beneficiaries.no.f.1 (35) fd (gr.2)/8702-07-1992
4Ex-gratia payment to alive widows of deceased cpf beneficiariesno.f.1(35)fd(gr.2)/8702-07-1992
16Grant of ex-gratia payment to alive widows of deceased c.p.f.retirees.no.f.1 (35) fd (gr.2)/8702-07-1991
3Grant of ex-gratia payment to alive widows of deceased cpf retiteesno.f.1(35)fd(gr.2)/8702-07-1991
13Extension of relief granted to the pensioner from time to time to the remaining categories of pensionersno.f.1(47)fd(gr.2)/88-ii02-12-1989
2Pre-64 family pension cases of the widows of the remaining categoriesno.f.1(47)fd(gr.2)/88-ii02-12-1989
1Pre-64 family pension cases of the widows of the gevernment employeesno.f.1(50)fd(gr.2)/8218-07-1988
15Extension of provisions of new family pension rules 1964 to the widows of the government employees who retired, or died before 1.3.1964 or opted for old family pension rules.no.f1.(50)fd (gr.2)/82
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
18-07-1988
24IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTERno.p5 (223) dpd/rules/95
129revision of pension of pre 01.01.2016 state pensioners / family pensioners who retired/died while drawing pay in ugc pay scale-prescribing of concordance table for revision of pension / family pensionF.12(6)fd/rules/2017 pt-i
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
05-nov-19
146revision of pension of pre-01.01.2016 state pensioners/family pensioner who retired/died while drawing pay in ugc pay scale.F.12(6)fd/rules/2017 pt.i12-jun-19
170revision of pension/ family pension of pre-01.01.2016 pensioners/ family pensioners (extended revised concordance tables)F,12(6)fd/rules/2017 pt i05-oct-18
194revision of pension of pre-01.01.2016 state pensioners / family pensioner etcF.12(6)fd/rules/2017 pt.i18-jul-18
201revision of pension of pre-01.01.2016 state pensioners / family pensioner etc. (concordance tables)F.12(6)fd/rules/2017-pt.-i06-jun-18
206revision of rate of mess allowance to the employees of police, jail and home guard departmentsF.6(2)fd(rules)/201014-may-18
249revision of pension of pre-01.01.2016 state pensioners / family pensionersF.12(6)fd(rules)/201709-dec-17
273revision of pension of pre-01.10.2017 state pensioners / family pensioners etcF.12(6)fd(rules)/201730-oct-17
381rule 89 of rcs (pension) rule, 1996F.12(2)fd/rule/201229-jul-16
479revision of rate of mess allowance of the employees of police, jail and home guard departmentsF.6(2)fd(rules)201006-apr-15
508revision of pre-01/09/2006 state pensioners/family pensioners etc. – grant of additional family pension to family pensioners of the age of 80 years and aboveF.12(3)fd/rules/200807-nov-14
544revision of pension of pre-01-9-2006 state pensioners/family pensioners etcF.12(3)fd/rules/200826-may-14
617revision of pension of pre-01-01-2006 state pensioners/ family pensioners etc.F.12(3)fd(rules)/200806-apr-13
723revision of pre-01.09.2006 state pensioners/ family pensioners etc. Grant of additional family pension to family pensioners of the age of 80 years and aboveF.12(3)fd(rules)/200829-sep-11
756revision of pension of pre-01.09.2006 state pensioners/ family pensioners etc.F.12(3)fd(rules)/200815-apr-11
768revision of pension of pre-01.09.2006 state pensioners.F.12(3)fd(rules)/200831-jan-11
832revision of pension of pre-01.09.2006 state pensioners.F.12(3)fd(rules)/200822-apr-10
894revision of pre 1.9.2006 grant of additional quantum of state pensioners/family pensioners of the age of 80 years and above.F12(3)fd(rules)/200830-jun-09
968revision of pension of pre-1996 state pensioners/family pensioners,who are in receipt of pension/family pension less then 50%/30% respectively of the minimum of the revised pay scale in force as on 01.09.1996.F15(1)/fd(rules)/99
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER
22-may-08
1119revision of pension pre-1988F15(5)fd(rules)/9821-may-04
1126revision of pensioners medical diaryF1(6)fd(rules)/200208-apr-04
1141revision of pension of pre-1988F15(5)fd(rules)/9820-jan-04
1178revision of pension of pre-1.9.1996 state pensioners/family pensioners etc – fifth pay commissionIMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER21-mar-98
195order – rule 55 of rajasthan civil services (pension) rules, 1996F.12(3)fd/rules/201027-jun-18
259authorization of banks for revision of pension of pre-01.10.2017 state pensioners / family pensioners etcF.12(6)fd/rules/201705-dec-17
327circular – ex-gratia grant under rule 75 and 76 of rcs(pension) rules, 1996F.12(3)fd/rule/201407-jun-17
IMPORTANT PENSION ORDER COLLCETION PENSION MASTER

शिक्षा विभाग स्थानांतरण और पदस्थापन आदेश राजस्थान Transfer order Rajasthan

शिक्षा विभाग स्थानांतरण और पदस्थापन आदेश राजस्थान Transfer order Rajasthan

स्थानांतरण और पदस्थापन आदेश राजस्थान Transfer order Rajasthan : राजस्थान सरकार द्वारा तबादलों/ स्थानांतरण से रोक हटाने के बाद सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने स्थानीय विधायकों को अपने इच्छित स्थान के लिए डिजायर दे दीं गई है। अब माना जा रहा है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही स्थानांतरण सूचियां जारी होना शुरू हो जाएगी स्थानांतरण में राजस्थान में पद स्थापित प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक प्रथम श्रेणी अध्यापक/ व्याख्याता (इतिहास राजनीति विज्ञान हिंदी साहित्य अंग्रेजी जीव विज्ञान गृह विज्ञान भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान भूगोल वाणिज्य संस्कृत आदि विषयों के स्थानांतरण होंगे) द्वितीय श्रेणी अध्यापक(सभी विषयों के सभी जिलों से) और तृतीय श्रेणी अध्यापक (अंतर जिला स्थानांतरण) सूचियां जल्द जारी होने की संभावना है।
साथी अन्य विभिन्न विभागों में पद स्थापित सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण भी होने की संभावना है।आदेशों का संकलन पूर्णतया आपकी सुविधा के लिये है । किसी भी प्रकार की त्रुटि/ भिन्नता होने पर विभागीय आदेश ही अधिकृत/मान्य होंगे शाला सुगम  की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। स्थानांतरण की सूचियां जारी होते ही सबसे पहले यहां उपलब्ध करवा दी जायेंगी अतः आप निरंतर वेबसाइट पर विजिट करते रहे।

Transfer Order Rajasthan Today Important Links

पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश Click Here
वरिष्ट अध्यापक के स्थानांतरण अंतर मंडल आदेश समग्र  DOWNLOAD (अभी अपलोड हुआ हैं)
वरिष्ट अध्यापक के स्थानांतरण अंत आदेश जोधपुर मंडल DOWNLOAD (अभी अपलोड हुआ हैं)
वरिष्ट अध्यापक के स्थानांतरण अंत आदेश जयपुर मंडल  DOWNLOAD (अभी अपलोड हुआ हैं)
वरिष्ट अध्यापक के स्थानांतरण अंत आदेश भरतपुर मंडल  DOWNLOAD (अभी अपलोड हुआ हैं)
वरिष्ट अध्यापक के स्थानांतरण अंत आदेश बीकानेर मंडल DOWNLOAD (अभी अपलोड हुआ हैं)
वरिष्ट अध्यापक के स्थानांतरण अंत आदेश उदयपुर मंडल  DOWNLOAD (अभी अपलोड हुआ हैं)
वरिष्ट अध्यापक के स्थानांतरण अंत आदेश कोटा मंडल  DOWNLOAD (अभी अपलोड हुआ हैं)
वरिष्ट अध्यापक के स्थानांतरण अंत आदेश पाली मंडल DOWNLOAD (अभी अपलोड हुआ हैं)
वरिष्ट अध्यापक के स्थानांतरण अंत आदेश चुरू मंडल  DOWNLOAD (अभी अपलोड हुआ हैं)
वरिष्ट अध्यापक के स्थानांतरण अंत आदेश अजमेर  मंडल  DOWNLOAD (अभी अपलोड हुआ हैं)
तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानांतरण आदेश Coming Soon
प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण आदेश  DOWNLOAD
प्रधानाचार्य  के स्थानांतरण आदेश (NEW)  DOWNLOAD (अभी अपलोड हुआ हैं)
LDC स्थानांतरण आदेश Coming Soon
व्याख्यात़ा  के स्थानांतरण आदेश (NEW)  DOWNLOAD (जल्द अपलोड होने वाला  हैं)
Lab Assistant  स्थानांतरण आदेश Coming Soon
VDO स्थानांतरण आदेश Coming Soon
Patwari स्थानांतरण आदेश Coming Soon
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राजस्थान में पद स्थापित प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक प्रथम श्रेणी अध्यापक/ व्याख्याता (इतिहास राजनीति विज्ञान हिंदी साहित्य अंग्रेजी जीव विज्ञान गृह विज्ञान भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान भूगोल वाणिज्य संस्कृत आदि विषयों के स्थानांतरण होंगे) द्वितीय श्रेणी अध्यापक(सभी विषयों के सभी जिलों से) और तृतीय श्रेणी अध्यापक (अंतर जिला स्थानांतरण) सूचियां जल्द जारी होने की संभावना है । साथी अन्य विभिन्न विभागों में पद स्थापित सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण भी होने की संभावना है।

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साथी अन्य विभिन्न विभागों में पद स्थापित सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण भी होने की संभावना है।आदेशों का संकलन पूर्णतया आपकी सुविधा के लिये है । किसी भी प्रकार की त्रुटि/ भिन्नता होने पर विभागीय आदेश ही अधिकृत/मान्य होंगे WWWSHALASUGAM.COM की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। स्थानांतरण की सूचियां जारी होते ही सबसे पहले यहां उपलब्ध करवा दी जायेंगी अतः आप निरंतर वेबसाइट पर विजिट करते रहे।
यह भी देखें 
ALL ORDERS & CIRCULAR OF 2022

ALL ORDERS & CIRCULAR OF 2022

ALL ORDERS & CIRCULAR OF 2022

वर्ष 2022 के समस्त अकेडमिक आदेश और सर्कुलर

जून 2022 के अकेडमिक आदेश और सर्कुलर 

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाखरा के क्र्मोनती आदेश के नाम संसोधन बाबत 01.06.22

मई 2022 के अकेडमिक आदेश और सर्कुलर 

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगरिया ब्लाक लूणी जिला जोधपुर अतिरिक्त विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने के सम्बन्ध में  31.05.22

2. विश्व तम्बाकू निषेध दिवस – 31.05.22 के अवसर पर आपके अधीनस्थ समस्त राजकीय एंव निजी तकनीकी एंव सामान्य शिक्षा संस्थानों एंव कार्यालयों में तम्बाकू एंव नशा मुक्ति की शपथ के आयोजन के सम्बन्ध में  30.05.22

3. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोरावरपुरा ब्लाक रतनगढ़ जिला चुरू को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में  23.05.22

4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में  22.05.22

5. सत्र 22-23 के लिए ब्रिज कार्यक्रम के तहत ग्रीष्मकालीन ग्रहकार्य शीट्स उपलब्ध करवाने बाबत  20.05.22

6. Smile PWA किवज अभ्यास के अंतर्गत State Achievement Survey 2022-23 के क्रियान्वयन हेतु 13.05.22

7. विधालयो में विद्यार्थियों को वाहनों द्वारा लाने ले जाने के संबंध में दिशा निर्देश 09.05.22

8. शिविरा पंचांग वर्ष 2021-22 में आंशिक संशोधन करते हुए 11-05-2022 से सत्रांत तक विद्यार्थियों हेतु अवकाश 09.05.22

अप्रेल 2022 के अकेडमिक आदेश और सर्कुलर 

1. नवस्थापित महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) एंव राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु आयोज्य ऑनलाइन इंटरव्यू हेतु विज्ञप्ति – interview registration form 29.04.22

2. Regarding admission in Mahatma Gandhi English medium schools for the session 2022 29.04.22

3. वृक्षारोपण एवं अन्य व्यवस्था के संबंध में 18.04.22

4. 02 माध्यमिक राजकीय विद्यालयों एवं 02 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्र्मोनत करने के संदर्भ में 14.04.22

5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धायला,राजसमन्द में स्थानांतरित अतिरिक्त संकाय  किये जाने के सम्बन्ध में ससोधन आदेश  07.04.22

6. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में  05.04.22

मार्च 2022 के अकेडमिक आदेश और सर्कुलर 

1. शिविरा पंचांग :- बोर्ड परीक्षा 2022/प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा/प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा के आयोजन के मद्देनजर विद्यालयों में परीक्षा दिवस को मिड डे मिल कार्यक्रम एंव अन्य कक्षा अध्यापन कार्य हेतु  31.03.22

2. 179 महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना के सम्बन्ध में 25.03.22

3. 3433 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं 395 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्र्मोनत करने सम्बन्ध में  23.03.22

4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान द्वारा आयोज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के सुचारू आयोजन एवं परीक्षा अवधि में राजकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्यो में निर्विघन संचालन हेतु व्यवस्था दिशा निर्देश  22.03.22

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान द्वारा बोर्ड मुख्य परीक्षा 2022 में परीक्षा कक्ष सम्बन्ध में  21.03.22

6. अर्धवार्षिक परीक्षा व परख परिणाम की शाला दर्पण पर प्रविष्टि अंतिम तिथि वृद्धि बाबत 21.03.22

7. Cyber bullying ऑनलाइन हिंसा के बढ़ते खतरों के संबंध में 10.03.22

8. अर्धवार्षिक परीक्षा व परख परिणाम की शाला दर्पण पर प्रविष्टि करने बाबत 09.03.22

9. आवश्यक आदेश :- सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा /आकलन आयोजन के सम्बन्ध में  09.03.22

10. परिपत्र 9-3-22 विधालयो मे अनाचार की घटनाओ के संबंध मे 09.03.22

11. सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा /आकलन आयोजन के सम्बन्ध में  09.03.22

12. मेधावी छात्र -छात्राओं को निः शुल्क  IITs, NITs & Medical प्रवेश परीक्षा में निः शुल्क आवासीय कोचिंग हेतु वांछित सुचना उपलब्ध करवाने बाबत  04.03.22

13. राउमावि पाल ब्लाक लूनी विधानसभा क्षेत्र लूनी जिला जोधपुर में अतिरिक्त विज्ञान संकाय खोले जाने के सम्बन्ध में  04.03.22

14. राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोडैर  की ढाणी , ब्लॉक-मण्डोर, जिला जोधपुर को राजकीय उच्च  माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में  04.03.22

फरवरी 2022 के अकेडमिक आदेश और सर्कुलर 

1. राउप्रावि सदावता  ब्लॉक फलोदी जिला जोधपुर को राउमावि में कर्मोनत करने के संबध में  28.02.22

2. राजकीय विद्यालयों के क्र्मोनती आदेश में नाम संशोधन बाबत  21.02.22

3. सर्व श्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार योजना सत्र 2020-21 हेतु शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 18.02.22

4. संशोधन आदेश :– सत्र 2021-22 परीक्षा हेतु कक्षा 12 के प्रयोगिक परीक्षा वाले विषय में सत्रांक निर्धारण के सम्बन्ध में आंशिक संशोधन  11.02.22

जनवरी 2022 के अकेडमिक आदेश और सर्कुलर 

1. राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश 29.01.22

2. e-कक्षा डिजिटल लाइब्रेरी से डेटा संग्रहण व वितरण के सनबंध में 29.01.22

3. विज्ञप्ति:- नवपदस्थापित महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) एंव राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में विभिन्न पदों पर पदस्थापन हेतु पैनल तैयार करने के लिए आयोज्य साक्षात्कार हेतु आवेदन आमंत्रण  20.01.22

4. वर्तमान कोविड परिस्थितियों के चलते आगामी तीन माह की शिक्षण कार्य योजना  18.01.22

5. राजकीय प्राथमिक विद्यालय जालेरी अहिंचा, विधानसभा क्षेत्र- बिलाड़ा, ब्लॉक-मण्डोर, जिला जोधपुर को राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में 11.01.22

6. राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश 06.01.22

 

 2021 के अकेडमिक आदेश और सर्कुलर 

वर्ष वार पिछले वर्षो के आदेश 

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MID DAY MEAL MDM ALL ORDERS AND CIRCULAR | मध्याह्न भोजन से सम्बंधित महत्वपूर्ण आदेश और दिशा निर्देश

MID DAY MEAL MDM ALL ORDERS AND CIRCULAR | मध्याह्न भोजन से सम्बंधित महत्वपूर्ण आदेश और दिशा निर्देश

MID DAY MEAL MDM ALL ORDERS AND CIRCULAR | मध्याह्न भोजन से सम्बंधित महत्वपूर्ण आदेश और दिशा निर्देश

 

S.No. Date Subject
1 29-03-2022 मिड डे मील योजना के अंतर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि बाबत
2 16-03-2022 [खाद्यान्न आवंटन आदेश]-मिड डे मील योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम त्रैमास-[01 अप्रैल, 2022 से 30 जून 2022] के लिये आवश्यक खाद्यान्न-[गेहू/चांवल] का आवंटन बाबत
3 12-03-2022 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य  सर्वेक्षण की रिपोर्ट में चिन्हित जिलों के विधार्थियो को गुड़ मूंगफली चिक्की दिए जाने के सम्बन्ध में
4 03-03-2022 मिड डे मील योजनान्तर्गत प्रत्येक सीबीईईओ कार्यालय में कंप्यूटर सम्बन्धी कार्य हेतु सेवाये लेने बाबत  
5 03-03-2022 मिड डे मील योजना के लिये जिला स्तर पर कंप्यूटर सम्बन्धी कार्य हेतु स्वीकृति बाबत 
6 03-03-2022 मिड डे मील योजना का सामाजिक अंकेक्षण बाबत
7 24-02-2022 कोविड-19 की परिस्थितियों के उपरान्त विद्यालयों में पुनः गर्म भोजन उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में
8 07-02-2022 मिड डे मील योजनान्तर्गत कुकिंग कन्वर्जन राशि से दाल ,तेल,मसालो के कॉम्बो पैक वितरण के सम्बन्ध में
9 07-02-2022 माह जनवरी, 2022 की अवधि का खाद्यान्न-[गेहू/चांवल] वितरण के सम्बन्ध में
10 07-02-2022 COVID-19 के कारण वर्तमान में कुक कम हेल्पर्स की सेवाये लेने के सम्बन्ध में
11 04-02-2022 माह दिसंबर, 2021 की अवधि का खाद्यान्न-[गेहू/चांवल] वितरण के सम्बन्ध मे
12 21-01-2022 कोविड 19 के अंतर्गत विद्यार्थियों को कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद से दाल तेल मसाले आदि के जिलों में शेष कॉम्बो पैकेट समायोजन वितरण के सम्बन्ध में
13 17-01-2022 मिड डे मील कार्यक्रम अंतर्गत दाल, तेल, मसाले, आदि के कॉम्बो पैकेट्स में आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के सैम्पल्स के सम्बन्ध में
14 16-12-2021 01 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 2021 तक की अवधि के कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति हेतु कोंफेड को अतिरिक्त 45 दिवस का समय दिए जाने बाबत|(620/16-12-2021)
15 16-12-2021 केंद्रीय प्रवर्तित योजना “मिड डे मील” अंतर्गत इम्प्लिमेंटिंग एजेंसीज (समस्त जिला, ब्लॉक आदि) के सब्सिडियरी जीरो बैलेंस एकाउंट्स खोले जाकर PFMS पर मेपिंग करने बाबत I(618/16-12-2021)
16 14-12-2021 अतिरिक्त कॉम्बो पैकेट आवंटन के सम्बन्ध में| (611/14-12-2021)
17 08-12-2021 माह नवंबर, 2021 की अवधि का खाद्यान्न-[गेहू/चांवल] वितरण के सम्बन्ध में
18 03-12-2021 01 Sept. 2021 से 30 Nov. 2021 की अवधि के कॉम्बो पैकेट के वितरण के सम्बन्ध में.
19 01-12-2021 केंद्रीय प्रवर्तित योजना मिड डे मील अंतर्गत इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सिस जिले के समस्त मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों के सब्सिडियरी जीरो बॅलन्स एकाउंट्स खोले जाकर PFMS पर मेपिंग करने के सम्बन्ध में
20 11-11-2021 माह अक्टूबर, 2021 की अवधि का खाद्यान्न-[गेहू/चांवल] वितरण के सम्बन्ध में 
21 09-11-2021 मिड डे मील योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न-[गेहू/चांवल] के उठाव एवं विद्यालयों तक वितरण करने बाबत
22 08-10-2021 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित “मिड डे मील योजना” के अंतर्गत इम्प्लिमेंटिंग एजेंसीज (समस्त जिला, ब्लॉक आदि) के जीरो बैलेंस सब्सिडियरी एकाउंट्स खोले जाकर PFMS पर मेपिंग करने बाबत
23 04-10-2021 01 अगस्त 2020 से 15 फरवरी 2021 की अवधि के लिए आवंटित कॉम्बो पैकेट के वितरण के सम्बन्ध में.
24 28-09-2021 COVID-19 के अंन्तर्गत द्वितीय चरण दिनांक 01 जुलाई,2020 से 31 मार्च ,2021 तक की अवधि के लिये विद्यार्थियों को कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद से दाल ,तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैकट के सम्बन्ध में
25 28-09-2021 जिला स्तरीय बैठकों एवं विडियो कांफ्रेंसिंग के सम्बन्ध में

आज का राशिफल

MID DAY MEAL MDM ALL ORDERS AND CIRCULAR | मध्याह्न भोजन से सम्बंधित महत्वपूर्ण आदेश और दिशा निर्देश

26 30-09-2021 [खाद्यान्न आवंटन आदेश]-मिड डे मील योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय त्रैमास-[01 अक्टूबर, 2021 से 31 दिसंबर, 2021] के लिये आवश्यक खाद्यान्न-[गेहू/चांवल] का आवंटन बाबत
27  30-09-2021 वित् वर्ष 2020 -21 एवं 2021-22 के प्रथम व द्वितीय  त्रैमास के लिए आवंटित खाधान्न (गेंहू/चावल ) में से शेष रहे खाधान्न के उठाव के सम्बन्ध में
28 28-09-2021 मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 2021 तक की अवधि के लिये दाल ,तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैक वितरण हेतु सूचना भिजवाने बाबत
29 20-09-2021 COVID-19 के कारण वर्तमान में कुक कम हेल्पर्स की सेवाये लेने के सम्बन्ध में
30 20-09-2021 वजन माप हेतु इलेक्ट्रॉनिक कांटा खरीदने/पुराने वजन मापक की मरम्मत कराने बाबत
31 17-09-2021 कार्यालय आदेश  (विद्यालयों के निरीक्षण के सम्बन्ध में )
32 17-09-2021 01 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि हेतु कॉम्बो पैकेट के आवंटन हेतु (345/17-09-2021)
33 17-09-2021 प्रथम चरण के शेष कॉम्बो पैकेट के उठाव/समायोजन के सम्बन्ध में 
34 17-09-2021 कॉम्बो पैकेट के  भुगतान के सम्बन्ध  में दिशा निर्देश
35 08-09-2021 कुक कम हेल्पर का मानदेय भुगतान अविलम्ब किये जाने बाबत
36 07-09-2021 01 जुलाई  2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में दाल, तेल, मसाले के कॉम्बो पैकेट के आपूर्तिकर्ता कॉनफेड को अतिरिक्त आपूर्ति समय 30 दिवस बढ़ाने के सम्बन्ध में.
37 06-09-2021 मिड डे मील योजनान्तर्गत कुकिंग कन्वर्जन राशि से दाल, तेल, मसालों के कॉम्बो पैक वितरण के सम्बन्ध में
38 26-08-2021 COVID-19 के अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक की अवधि का खाद्यान्न-[गेहू/चांवल] वितरण के सम्बन्ध में
39 29-07-2021 वजन माप हेतु इलेक्ट्रॉनिक कांटा खरीदने/पुराने वजन मापक की मरम्मत कराने बाबत
40 26-07-2021 01 अगस्त  2020 से 15 फ़रवरी 2021 तक नव प्रवेशित विधार्थियो हेतु कॉम्बो पैकेट के वितरण के सम्बन्ध में 
41 26-07-2021 वित्तीय वर्ष 2021-22 प्रथम त्रैमास-[01 अप्रैल, 2021 से 30 जून 2021] मे खाद्यान्न-[गेहू/चांवल] वितरण के सम्बन्ध में
42 16-07-2021 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त खाद्यान्न की साप्ताहिक/मासिक सूचना प्रदर्शित किये जाने बाबत
43 05-07-2021 [खाद्यान्न आवंटन आदेश]-मिड डे मील योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय त्रैमास-[01 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021] के लिये आवश्यक खाद्यान्न-[गेहू/चांवल] का आवंटन बाबत
44 01-07-2021 01 जुलाई  2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में दाल, तेल, मसाले के कॉम्बो पैकेट के आपूर्तिकर्ता कॉनफेड को अतिरिक्त आपूर्ति समय 60 दिवस बढ़ाने के सम्बन्ध में.
45 01-07-2021 COVID-19 के अन्तर्गत प्रथम चरण (दिनांक 14 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक) की अवधि के लिए विद्यार्थियों को कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद  से दाल तेल मसाले आदि के जिलों में शेष कॉम्बो पैकेट समायोजन/वितरण के सम्बन्ध में
46 01-07-2021 COVID-19 के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के प्रथम त्रैमास (01 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021) की अवधि का आवंटित खाद्यान्न (गेहूं/ चावल) वितरण के सम्बन्ध में
47 14-06-2021 मिड डे मील योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में मिड डे मील योजना के तहत राशि के आवंटन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत
48 27-05-2021 कूक कम हेल्पर के मानदेय के सम्बन्ध में
49 12-04-2021 Urgent- AWP & Budget 2021-22 (वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2021-22 तैयार कर भिजवाने बाबत) 1,  2,  3
51 08-04-2021 COVID-19 के कारण विद्यालय बंद रहने के कारन विद्यार्थियों को दिनांक 01 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि की कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट से दाल,तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैकेट वितरण के सम्बन्ध में 01,  02 

https://rajasthaneducation.news/%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b7-%e0%a4%ad%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%ab/

S.No. Latest Orders/Circulars/formats Order Dated
01 MDM Sudden Inspection Format 2018
02 मिड डे मील योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश  11-07-2018
03 MDM NEW MPF FROM FROM JULY 2018
04 MDM NEW MPR FORM FROM JULY 2018
05 MDM Masik Suchna New format from July 2018
06 MDM मासिक सुचना प्रपत्र
07 MDM INSPECTION FORMAT
08 MDM School wise Chart
09 MDM COOK CUM HELPER SALARY PAYMENT VOUCHAR
10 MDM INSPECTION FORMAT NEW

 

 

11  अन्नपूर्णा दूध योजना मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र
12 Instructions regarding Annapurna Dudh Yojna 07-06-2018
13 Mid day Meal Weekly Menu (साप्ताहिक व्यंजन मेनू)
14 प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी सामग्री विवरण
15 न्नपूर्णा दूध योजना हेतु क्रय किये गये बर्तनों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र
16 भारत सरकार के नवीनतम निर्देशों के अनुसार नेफेड से प्राप्त दालों का योजनान्तर्गत केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत वितरण एवं उपयोग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश 25-09-2018
17 कुकिंग गन्वर्जन काॅस्ट की नयी दरें 01.11.2018 से लागू 27-09-2018
18 मिड-डे-मील के अंतर्गत प्रति दिन प्रति छात्र आवंटित खाद्यान्न एवं राशि (MDM Cooking Conversion cost per student)
new logo
19 “मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना” के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश
20 Guidelines on Tithi Bhojan
21 भोजन पकाने की लागत (कुकिंग कम कन्वर्जन) में वृद्धि किए जाने बाबत (प्रभावी 01.01.2019)
22 मिड डे मील योजना से सम्बन्धी नए प्रपत्र (उपयोगिता प्रमाण पत्र)
23 Sudden_Inspection_Format for MDM.2019new logo.gif?zoom=1
For sudden inspection on 26-27 feb 2019
24 Norms for the engagement of Cook-cum-Helpers for MDM in Rajasthan
25 MDM RAJASTHAN ANNUAL WORK PLAN & BUDGET: 2017-18
26 New MDM Monthly UC
27 MDM MPR with Milk Supply
28 भोजन पकाने की लागत (कुकिंग कन्वर्जन) मे वृद्धि किये जाने बाबत 05-08-2019

MID DAY MEAL MDM ALL ORDERS AND CIRCULAR | मध्याह्न भोजन से सम्बंधित महत्वपूर्ण आदेश और दिशा निर्देश

1 मिड डे माल योजनान्तर्गत निर्देशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में 08-08-2019
2 MDM AnnualDataEntry Format
3 मिड डे मील योजनान्तर्गत माह सितम्बर 2019 को पोषण माह के
रूप में मनाये जाने के सम्बंध में
05-09-2019
4 मिड डे मील कार्यक्रम अंतर्गत संचालित अन्नपूर्णा दूध योजना में दूध
की दरों में अभिवृद्धि
26-09-2019
5 School Nutrition Garden (Kitchen) Guidelines 15-10-2019
6 Mid Day Meal New MPR with milk UC 2019
7 MDM योजना के निरिक्षण के विभिन्न अधिकारीयों के द्वारा निरिक्षण
के लिए मापदंड (Monthly targets for Officers)
11-12-2019
8 Mid Day Meal व अन्नपूर्णा दूध योजना के वास्तविक व्यय एवं शेष वित्तीय वर्ष हेतु आवश्यक राशि का मांग पत्र Excel File
9 Mid Day Meal Excel Utility by- कुशालराम चौधरी, अध्यापक, राप्रावि नटियों की ढाणी कजनाऊ खुर्द (बावड़ी-जोधपुर) 26-01-2020

MDM Rules

01 मध्याह्न भोजन नियम 2015 (हिन्दी में)
02 Mid day meal (Amendment) Rules 2019
03 Mid day meal (Amendment) Rules 2017
04 Mid day Meal Rules 2015 (English)

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MID DAY MEAL MDM ALL ORDERS AND CIRCULAR | मध्याह्न भोजन से सम्बंधित महत्वपूर्ण आदेश और दिशा निर्देश

तीसरी संतान होने पर नियुक्ति परमोशन और ACP पर पड़ने वाले प्रभाव | Effect of third child on appointment promotion and ACP

तीसरी संतान होने पर नियुक्ति परमोशन और ACP पर पड़ने वाले प्रभाव | Effect of third child on appointment promotion and ACP

1-6-2002 को या इसके बाद तीसरी संतान होने के बाद स्वीकृत होने वाला एक एसीपी 3 वर्ष बाद मिलेगा

अब तीसरी संतान की स्थिति में केवल एक एसीपी ही प्रभावित होगा। पहले सभी एसीपी आगे सरकते थे। पहला 9+3=12 वर्ष दूसरा 18+3=21 और तीसरा 27+3=30 वर्ष में मिलता था। इस नोटिफिकेशन के बाद तीसरी संतान होने पर पहला एसीपी मिलना है तो वो 9+3=12 वर्ष पर मिलेगा। दूसरा 18 और तीसरा 27 वर्ष पर ही मिलेगा। 9 वर्षीय पहला एसीपी मिला हुआ है और फिर तीसरी संतान की स्थिति बनती है तो दूसरा एसीपी 18+3=21 वर्ष पर मिलेगा और तीसरा एसीपी 27 वर्ष पर ही मिलेगा।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (RULES DIVISION)

No. F. 14(88)FD/Rules/2008               Pt. Jaipur, dated: 18 DEC 2020

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, namely:

  1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) (Fifth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with immediate effect.

  1. Amendment of Schedule-VI.- Existing clause at S.No.6(iii) excluding provisos thereunder of Schedule-VI appended to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 shall be substituted, by the following, namely,..

“The appointing authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 01.06.2002 prior to granting ACP. An employee who has more than two children on or after 01.06.2002 shall not be granted ACP/next ACP for three years from the date on which his/her ACP becomes due and it would have no consequential effect on the next/subsequent grant of ACP. The employee having more than two children shall not be deemed to have been disqualified, so long as the number of children he/she has on 01.06.2002 does not increase.”

By order and in the name of the Governor,
Joint Secretary to the Government

हिंदी अनुवाद :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

 

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (पांचवां संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) वे तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

 

अनुसूची-VI का संशोधन – राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 से संलग्न अनुसूची-VI के प्रावधानों को छोड़कर क्रमांक 6(iii) पर मौजूदा खंड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात

 

“नियुक्ति प्राधिकारी को एसीपी देने से पहले 01.06.2002 को या उसके बाद केवल दो बच्चे होने के संदर्भ में कर्मचारी से एक हलफनामा प्राप्त करना होगा। एक कर्मचारी, जिसके 01.06.2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हैं, को एसीपी/अगला एसीपी उस तारीख से तीन साल तक नहीं दिया जाएगा, जिस दिन उसका एसीपी देय हो जाता है और इसका अगले / बाद के अनुदान पर कोई परिणामी प्रभाव नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारी को एसीपी अयोग्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि 01.06.2002 को उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है।

तीसरी संतान होने पर नियुक्ति परमोशन और ACP पर पड़ने वाले प्रभाव | Effect of third child on appointment promotion and ACP

 संतान होने पर पदोन्नति PROMOTION पर पड़ने वाले प्रभाव

राज्यकर्मचारियों को अब दो संतान से अधिक होने पर पदोन्नति आदि कोई रुकावट नहीं होगी। इससे कर्मचारियों को नौकरी में राहत मिलेगी। यह नियम हटने के बाद कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है।
राज्य सरकार ने दो संतान से अधिक पर पदोन्नति रोकने तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के राजस्थान सिविल सेवा नियम 1971 में इस बाबत किए गए प्रावधान को वापिस ले लिया है। राज्य सरकार ने राजस्थान से स्वीकृति मिलने के बाद इस नियम को हटाया है।
 
राज्य सरकार के कार्मिक- ए-3 ने आदेश जारी किया गया। जारी आदेशों में इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा नियम 1971 में 1 जून 2002 के बाद अधिक संतान होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई पदोन्नति रोकने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद सरकार ने इस नियम 25 सी को हटा दिया है। इस नियम के तहत कर्मचारियों की पदोन्नति सहित अन्य लाभ मिलने में अड़चन रही थी।

तीसरी संतान होने पर नियुक्ति परमोशन और ACP पर पड़ने वाले प्रभाव | Effect of third child on appointment promotion and ACP

राजस्थान सिविल सेवा नियम 1971 में 1 जून 2002 के बाद अधिक संतान होने पर दो से अधिक संताने होने पर पर नियुक्ति नही मिलेगी |

अगर तीसरी संतान दिव्यांग हैं और आपके पास इसका मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र होना चाहिए |

 

सरकारी कर्मियों की तीसरी संतान दिव्यांग निःशक्त हो तो गणना में नहीं होगी शामिल, इसके चलते वे नहीं हो सकेंगे दंडित, वरना तीसरी संतान होने पर रुकता है प्रमोशन, अभी कुछ सेवाओं में था यह लागू, अब 105 अन्य सेवा नियम में किया संशोधन

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राज्य की कर्मचारियों को तीसरी संतान होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है जो कि ये सभी सरकारी कर्मचारियों की जॉइनिंग भर्ती के समय शपथ पत्र देना होता है जिसमें तीसरी संतान ना होने की शपथ ली जाती हैं

तीसरी संतान होने पर नियुक्ति परमोशन और ACP पर पड़ने वाले प्रभाव | Effect of third child on appointment promotion and ACP

शपथ पत्र

मैं …………………………………………………………………….. पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ……………………………………………………..
जाति …………………………….. निवासी ……………………………………….. तह…………………………………………………..
जिला ………………..शपथ पूर्वक करता/करती हॅू कि :-

  1. (क) यह है कि दिनांक 27.04.1994 तक मेरे बच्चों की संख्या …………….. थी जिसका ब्यौरा निम्न अनुसार है।
    क.स. नम पुत्र/पुत्री जन्मतिथि पुत्र/पुत्री
क्रं सं पुत्र / पुत्री नाम जन्मतिथि पुत्र / पुत्री
  1. (ख) 27.04.1994 से 27.11.2995 की अवधि में जन्में बच्चों की कुल संख्या ……………. है और उनका ब्यौरा निम्न अनुसार है।
क्रं सं पुत्र / पुत्री नाम जन्मतिथि पुत्र / पुत्री
  1. (ग) 28.11.1995 को और उनके पष्चात जन्में बच्चों की कुल संख्या …………… है और उनका ब्यौरा निम्न अनुसार है।
क्रं सं पुत्र / पुत्री नाम जन्मतिथि पुत्र / पुत्री
  1. शपथकर्ता
  2. तस्दीक :- मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक तस्दीक करता हॅू कि इस शपथ पत्र के तमाम वाक्यात मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है। ईष्वर मुझे सत्य बोलने में मेरी मदद करें। इसका कोई भी भाग असत्य नही है।
संतान संबंधी शपथ पत्र पीडीएफ

शपथ पत्र संतान संबंधी डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर पीडीएफ फाइल व वर्ल्ड फाइल दोनों हैं

Govt Employer Satan Sambdhit Affidavit Format

तीसरी संतान होने पर नियुक्ति परमोशन और ACP पर पड़ने वाले प्रभाव | Effect of third child on appointment promotion and ACP

प्रश्न:- किसी कार्मिक के 01/06/2002 के बाद दो से अधिक संतान होने पर एसीपी एवम पदोन्नति पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर:- यदि किसी कार्मिक के 01/06/2002 के बाद दो से अधिक संतान होने पर वित्त विभाग के आदेश- F14(88) FD Rules/2008pt jaipur Date 18/12/2020 के अनुसार उस कार्मिक को तीसरी संतान पैदा होने की तिथि के बाद स्वीकृत होने वाली एसीपी देय तिथि से 3 वर्ष बाद स्वीकृत होगी लेकिन उसके बाद भविष्य में देय एसीपी पर आगामी प्रभाव को समाप्त कर दिया है अर्थात वह देय एसीपी निर्धारित दिन से ही स्वीकृत होगी।

(2) किसी कार्मिक के 1/06/2002 के बाद दो से अधिक संतान होने पर नियमानुसार पदोन्नति होने पर उसे कार्यमुक्त नही किया जाता है एवं दो डीपीसी के बाद उसका पुनः नाम पदोन्नति की पात्रता सूची में आता है एवम उसकी पदोन्नति होती है उस समय उसे पदोन्नति पर कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

(3) इसलिए ही एसीपी एवम पदोन्नति से पूर्व सभी कर्मचारियों से संतान सम्बन्धित घोषणा पत्र का शपथ पत्र मांगा जाता है।गलत शपथ पत्र दे कर नियम विरुद्ध एसीपी /पदोन्नति प्राप्त करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है ।

प्रश्न.  मैं इस समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार में कार्यरत हूँ। मैं ने प्रोबेशन काल जुलाई 2014 में पूरा कर लिया। मेरी नियुक्ति के समय मात्र दो पुत्रियाँ थीं बाद में अगस्त 2013 में एक छोटी पुत्री का गोदनामा पंजीकरण करवा लिया एवं भारतीय राज पत्र में प्रकाशन के लिये आवेदन किया हुआ है। मुझे बताए कि तीसरी सन्तान होने पर भविष्य में दो ही सन्तान दर्शानी होगी या तीन। भविष्य में राजस्थान सरकार की नौकरी में प्रमोशन आदि किसी लाभ से वंचित तो नहीं होना पड़ेगा?

प्रश्न.  मै राजस्‍थान पुलिस से कानिस्‍टेबल के पद पर हूँ, मेरे दो संतान जन्‍म लेने के बाद एक संतान गोद चली गई थी उसके बाद एक संतान ने और जन्‍म लिया है अब मेरे पास दो संतान है लेकिन मेरे विभाग ने मेरी एक संतान गोद जाने के बावजूद भी तीनो संताने मेरी मान कर मेरा प्रमोशन रोक रहे है। मेरा गोदनामा रजिस्‍ट्रार से से रजिस्‍टर्ड है। क्‍या राजस्‍थान सरकार की नौकरी में दो से अधिक संतान सम्‍बधी नियम में गोदनामा प्रभावित नहीं है? यदि इस सम्‍बंध में माननीय न्‍यायालय का निर्णय आया होतो देने की कृपा करे। क्‍या मुझे न्‍यायालय की शरण लेनी चाहिए?

समाधान-

राजस्थान सरकार का सरकारी सेवा में दो से अधिक संन्तानें होने सम्बन्धी नियम निम्न प्रकार है-

“No candidate shall be eligible for appointment to the service who has more than two children on or before1-6-2002.

("कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसके दो से अधिक बच्चे 1-6-2002 को या उससे पहले हैं।)

Provided that where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent deliver, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.”

( बशर्ते कि जहां एक उम्मीदवार के पहले प्रसव से केवल एक बच्चा है, लेकिन एक से अधिक बच्चे एक बाद के प्रसव से पैदा हुए हैं, इस तरह पैदा हुए बच्चों को बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय एक इकाई माना जाएगा। )

“(1) No person shall be considered for promotion for 5 recruitment years from the date on which his promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after 1st June, 2002.

(“(1) किसी भी व्यक्ति को उसकी पदोन्नति देय होने की तारीख से 5 भर्ती वर्षों के लिए पदोन्नति के लिए नहीं माना जाएगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हैं। )

Provided that the person having more than two children shall not be deemed to be disqualified for promotion so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002, does not increase.

( बशर्ते कि दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है।)

Provided further that where a Government Servant has only one child from the earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent deliver, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.”

(परंतु यह और कि जहां किसी सरकारी कर्मचारी के पहले के प्रसव से केवल एक बच्चा है, लेकिन जब अगली डिलीवरी में एक से अधिक बच्चे अर्थात जुड़वाँ बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस तरह पैदा हुए बच्चों को एक इकाई माना जाएगा।)

इस नियम में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिस के 1 जून 2002 या उस के बाद दो से अधिक संन्तानें हुईं तो वह पाँच रिक्रूटमेंट वर्षों के लिए पदोन्नति के लिए अयोग्य माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के 1 जून 2002 के पहले हो चुकी सन्तानों की संख्या के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं माना जाएगा।

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