Salary Arrear Difference Excel Program

Salary Arrear Difference Excel Program

Salary Arrear Difference Excel Program

Salary Arrear Difference Excel Program / बकाया वेतन अंतर तालिका एक्सल प्रोग्राम : नमस्कार, साथियों इस आर्टिकल में सैलरी एरियर डिफरेंस एक्सेल प्रोग्राम या बकाया वेतन अंतर तालिका के एक्सेल प्रोग्राम अपलोड किये गये है। ये प्रोग्राम उम्मेद तरड़ के द्वारा विकसित किया गये है। जिसमे आप 48 माह / 65 माह या अन्य माह के बकाया वेतन की अंतरतालिका बना सकते हैं |

यहाँ अपलोड की गयी वेतन अंतर तालिका में स्थाईकरण, पदोन्नति, एसीपी आदि का बकाया (एरियर) एक्सेल प्रोग्राम तथा आवश्यक आदेश प्रपत्र सहित उपलब्ध हैं, हमे उम्मीद हैं कि यह Salary Arrear Difference Excel Program आपकी काफी हेल्प करेंगे और आप के कार्यो को आसान बनायेंगे | आपसे आग्रह हैं कि आप इन प्रोग्राम को अपने मित्रो, कार्यालय कर्मचारियों के साथ लिंक के माध्यम से शेयर करेंगें |

Salary Arrear Difference Excel Program / बकाया वेतन अंतर तालिका एक्सल प्रोग्राम
ummed tarad

श्री उम्मेद तरड़

  • 48 माह का वेतन, स्थाईकरण, पदोन्नति, एसीपी आदि का बकाया (एरियर) तैयार करें।
  • स्थाईकरण फिटिंग आदेश बनाएं।
  • ACP फिटिंग आदेश तैयार करें।
  • पदोन्नति फिटिंग आदेश तैयार करें।
  • HRA स्वीकृति आदेश तैयार करें।

48 माह का वेतन,स्थाईकरण,पदोन्नति,एसीपी आदि का बकाया (एरियर) By Ummed Tarad

  • 🫴🏻संशोधित महंगाई भत्ते (50% से 53%) की दर तथा नई HRA दर के अनुसार 48 माह के लिए एक साथ तैयार करें वेतन अंतर तालिका
  • 🌱बेहद आसान और यूजर फ्रेंडली एक्सेल प्रोग्राम
  • 🌱कुछ ही पूर्तियां कर तैयार करें एक साथ 48 माह की वेतन अंतर तालिका
  • 🌱साथ ही MACP/ACP फिटिंग Order, Fixation Fitting Order तथा HRA स्वीकृति आदेश फॉर्मेट

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श्री उम्मेद तरड़ द्वारा विकसित एक्सल प्रोग्राम

श्री उम्मेद तरड़ द्वारा विकसित एक्सल प्रोग्राम

Ummed Tarad Excel Software Program : यहाँ हमारी टीम के शिक्षक और हमारे साथी श्री उम्मेद तरड़ द्वारा विकसित एक्सल प्रोग्राम कार्यालय और विद्यालय उपयोग के विभिन्न प्रकार के Ummed Tarad Excel Software विकसित किये गये Ummed Tarad Excel Program शीट प्रोग्राम के लिंक साझा किये जा रहे हैं आपसे आग्रह हैं कि इस Ummed Tarad Excel Software Program पेज के लिंक के माध्यम से सभी अपलोड किये Ummed Tarad Excel Software को अपने शिक्षक साथियों और मित्रो को व उनके सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर जरूर शेयर कीजिए |

SOFTWARE BY

ummed tarad  Salary Arrear Difference Excel Program

श्री उम्मेद तरड़

Ummed Tarad Excel Software Program

आपके लिए श्री उम्मेद तरड़ के महत्वपूर्ण उपयोगी एक्सल प्रोग्राम जरूर देखें

आयकर गणना कैलकुलेटर 2024-25 : उम्मेद तरड

Mid Day Meal Milk Distribution Ummed Tarad Excel Software Program (मध्याह्न भोजन तथा मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना प्रोग्राम)

Mid Day Meal Milk Distribution Excel Program By Ummed Tarad (मध्याह्न भोजन तथा मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना प्रोग्राम)CLICK HERE
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सोफ्टवेयर अपडेट दिनांक
03.04.2023

RESULTS SHEET PROGRAM 2023 FOR PVT SCHOOL AND MADRSA, SANSKRIT SCHOOL ( निजी, मदरसा और संस्कृत स्कूल के लिए )

RESULTS SHEET PROGRAM 2023 FOR PVT SCHOOL AND MADRSA, SANSKRIT SCHOOL (निजी, मदरसा और संस्कृत स्कूल के लिए परीक्षा परिणाम तैयार करने का एक्सल प्रोग्राम 2022-23)CLICK HERE
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सोफ्टवेयर अपडेट दिनांक
03.04.2023
INCOME TAX CALCULATION SOFTWARE GOVT EMPLOYEE BY UMMED TARAD With Form 16 (आयकर गणना प्रपत्र 2022-23)CLICK HERE
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सोफ्टवेयर अपडेट दिनांक
03.12.2022

परीक्षा समय सारणी व प्रपत्र Ummed Tarad Excel Software

Exam Time Table Generator and Exam Related Formats (परीक्षा समय सारणी बनाने और परीक्षा सम्बंधित आवश्यक प्रपत्र बनाने की एक्सल शीट) CLICK HERE
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सोफ्टवेयर अपडेट दिनांक
03.04.2023
Ummed Tarad Excel Software Ummed Tarad Excel Program श्री उम्मेद तरड द्वारा विकसित एक्सल प्रोग्राम

सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-

हितकारी निधि Ummed Tarad Excel Software

हितकारी निधि एक्सल प्रोग्रामCLICK HERE
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सोफ्टवेयर अपडेट दिनांक
18.12.2022

PRAVESH KUMAR SHARMA EXCEL PROGRAM EXPERT


MDM व मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना – CM Bal Gopal Yojan (Milk) Ummed Tarad Excel Software

BAL GOPAL YOJNA MILK DISTRIBUTION REGISTER IN EXCEL (MDM व मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना – CM Bal Gopal Yojana (Milk) एक्सल प्रोग्राम)CLICK HERE
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सोफ्टवेयर अपडेट दिनांक
03.04.202
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आपके लिए कुछ बहुपयोगी एक्सल प्रोग्राम

Sessional Marks Software – सत्रांक संबंधी प्रपत्र

  • कक्षा 10 व 12 सत्रांक 2022-23 CLICK HERE
  • कक्षा 10 व 12 सत्रांक 2022-23 CLICK HERE
  • कक्षा 8 सत्रांक 2022-23 CLICK HERE
  • कक्षा 5 सत्रांक 2022-23 CLICK HERE

Performance Marks Program for Class 10 & 12 CLICK HERE

  • Result Sheet 2022 – वर्ष 2022 का परीक्षा परिणाम / मय अंक तालिका CLICK HERE
  • Class 11th – 2 Section Result Sheet CLICK HERE
  • Class 11th Result Sheet CLICK HERE
  • Class 9th Result Sheet CLICK HERE
  • Class 6 & 7th Result Sheet CLICK HERE
  • Class 3rd & 4th Result Sheet CLICK HERE
  • Class LKG, UKG, 1st & 2nd Result Sheet CLICK HERE
  • Sanskrit School – Class 9th Result Sheet CLICK HERE
  • Sanskrit School – Class 6-7th Result Sheet CLICK HERE
  • Sanskrit School – Class 1-4th Result Sheet CLICK HERE
आयकर गणना कैलकुलेटर 2024-25 : उम्मेद तरड

आयकर गणना कैलकुलेटर 2024-25 : उम्मेद तरड

Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025

Income Tax Calculator 2025 Ummed Tarad / आयकर कैलकुलेटर 2025: एक आसान-से-उपयोग वाला ऑनलाइन टूल है जो आपकी आय के विवरण के आधार पर आपकी कर देयता की गणना करने में आपकी सहायता करता है। यह आपको पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच कर देयता की तुलना भी देता है ताकि आप यह तय कर सकें कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमने अपने टूल को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित आयकर परिवर्तनों के अनुरूप अपडेट किया है ताकि आपको बेहतर वित्तीय योजना के लिए अपनी कर देयता का अनुमान लगाने में मदद मिल सके।

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श्री उम्मेद तरड़

Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD कैलकुलेटर के लाभ

ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर का उपयोग करने से आपको कई लाभ मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं:

आयकर कैलकुलेटर लगभग दोषरहित सटीकता प्रदान करता है। कागज़ पर करों की गणना करने की पारंपरिक विधि अक्सर त्रुटियों की ओर ले जाती है। ऑनलाइन कर कैलकुलेटर उन्नत सुविधाओं के साथ आते हैं जो स्वचालित रूप से विसंगतियों का पता लगाते हैं।

वे कर प्रक्रिया की स्पष्ट समझ प्रदान करते हैं, जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना तुरंत समाप्त हो जाती है।

ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर की मदद से आप कभी भी, कहीं भी अपने करों की गणना कर सकते हैं। यह कर गणना के लिए विशिष्ट समय और स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रक्रिया त्वरित और सुविधाजनक हो जाती है।

यह एक उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरण है जिसका उपयोग निःशुल्क है। आपको अपने कर दायित्वों का सटीक अनुमान प्राप्त करने के लिए बस अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी। Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025

एक बार जब आप आईटी कैलकुलेटर का उपयोग करके अपने कर की गणना करते हैं, तो आपको अपने कर भुगतान का अंदाजा हो जाता है। इससे आपको अपने वित्त की योजना पहले से बनाने में मदद मिलती है, जिससे आप अन्य वित्तीय खर्चों और आवश्यकताओं का प्रबंधन कर सकते हैं। 

टैक्स प्लानिंग जटिल हो सकती है, जिसमें कई पेचीदगियाँ शामिल होती हैं। अपनी टैक्स देनदारियों को जानकर, आप अपने वित्त की बेहतर योजना बना सकते हैं और म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन, ELSS और PPF जैसे टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं।

यह ज्ञान आपको कर लाभ को अधिकतम करने और सूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-

कागज़ पर अपने आयकर की गणना करने से आपका वित्तीय डेटा संभावित धोखेबाज़ों के सामने आ सकता है। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर सुनिश्चित करते हैं कि आपकी वित्तीय जानकारी गोपनीय रहे, इसे अनधिकृत पहुँच से बचाए। आप अपने डेटा की सुरक्षा के बारे में 100% आश्वस्त हो सकते हैं।

ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर शैक्षिक मूल्य भी प्रदान करते हैं, जिससे आपको उन कारकों को समझने में मदद मिलती है जो आपकी कर योग्य आय को प्रभावित करते हैं। यह ज्ञान आपको अपने कर बचत की प्रभावी रूप से योजना बनाने और अपने पैसे बचाने के लिए सही रणनीतियों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

पुराने बनाम नए टैक्स व्यवस्था कैलकुलेटर का उपयोग करने से आपकी टैक्स प्लानिंग सरल हो जाती है और आपको अपने वित्त को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। यह टूल सटीकता, सुविधा और मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह आपके वित्तीय टूलकिट का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।

Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025

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Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025

भारत में आयकर छूट को समझना

भारत में अपने आयकर की गणना करना विभिन्न उपलब्ध छूटों को जानकर सरल बनाया जा सकता है। यहाँ एक त्वरित मार्गदर्शिका दी गई है:

  • धारा 87A: यदि आपकी कर योग्य आय ₹5 लाख तक है, तो आप ₹12,500 की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि यदि आपकी आय इस सीमा के भीतर है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा। नई कर व्यवस्था के तहत, यदि कर योग्य आय ₹7 लाख तक है, तो आपको ₹25000 की छूट मिलती है।
  • धारा 80सी: आप टैक्स-सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना आदि जैसे विशिष्ट साधनों में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।
  • धारा 80सीसीडी (1बी): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान से आपको ₹50,000 तक की अतिरिक्त कर छूट मिल सकती है।
  • धारा 80डी: मेडिकल बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की कर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
  • धारा 80जी: धर्मार्थ संगठनों को दिया गया दान पूरी तरह कर मुक्त है, जिससे आपके परोपकारी प्रयास आपके और समाज दोनों के लिए लाभकारी होते हैं।
  • धारा 80ई: यदि आपने शिक्षा ऋण लिया है, तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज आठ वर्षों तक पूरी तरह कर-मुक्त है।
  • धारा 80TTA/80TTB: बचत खातों से प्राप्त ब्याज आय पर ₹10,000 तक की कर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, धारा 80TTB के तहत ₹50,000 तक की ब्याज आय पर कर छूट है।
  • धारा 80जीजी: आपके घर के लिए भुगतान किया गया किराया कर छूट के लिए पात्र है, बशर्ते कि आपको अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्राप्त न हो रहा हो।

इन अनुभागों का लाभ उठाकर, आप अपनी कर योग्य आय को प्रभावी रूप से कम कर सकते हैं और अधिक बचत कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप उपलब्ध छूटों का पूरा लाभ उठा रहे हैं, हमेशा एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।

अपना आयकर गणना प्रपत्र बनवाना चाहते है तो यहाँ पर क्लिक करे
अपना आयकर गणना प्रपत्र बनवाना चाहते है तो यहाँ पर क्लिक करे
  • वेतन से आय: आपके नियोक्ता द्वारा दिया गया वेतन।
  • गृह संपत्ति से आय: किसी भी किराये की आय को जोड़ें या गृह ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल करें।
  • पूंजीगत लाभ से आय: शेयरों या संपत्ति आदि की बिक्री या खरीद से प्राप्त आय।
  • व्यवसाय/पेशे से आय: फ्रीलांसिंग, व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों से आय।
  • अन्य स्रोतों से आय: बचत खातों, सावधि जमाओं और बांडों से ब्याज आय।

इसलिए, अपने कर दायित्वों को बेहतर ढंग से समझने और अपनी कर बचत को अनुकूलित करने के लिए आज ही कर कैलकुलेटर का उपयोग शुरू करें!

  • 🌱बेहद आसान और यूजर फ्रेंडली एक्सेल प्रोग्राम
  • 🌱PC एवं मोबाइल दोनों में उपयोगी
  • 🌱कुछ ही पूर्तियां कर तैयार करें गणना प्रपत्र (नई तथा पुरानी दोनों कर व्यवस्था में)
  • 🌱आयकर गणना के साथ संबंधित सभी फॉर्मेट्स (HRA रिसीप्ट, फॉर्म 16, 10E गणना, GA 55 आदि) प्रोग्राम, केवल गणना प्रपत्र फॉर्मेट, डीडीओ हेतु 100 कार्मिकों की एक साथ आयकर गणना प्रोग्राम जैसे तीन प्रकार के एक्सेल प्रोग्राम उपलब्ध

आवश्यक निर्देश :-

शीट Itax Calculate For All Employee द्वारा किसी DDO द्वारा अपने कार्यालय में पदस्थापित सम्पूर्ण कार्मिकों (Max 100 Employees) के एक साथ Itax की गणना कर आगामी अंतिम तीन माह दिसम्बर 24, जनवरी- 25 तथा फरवरी- 25 माह में काटे जाने वाले Itax की गणना कर समेकित ब्यौरा तैयार कर सकते है.

नोट :- हालाँकि इस प्रोग्राम को बनाते समय पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया गया है. मानवीय भूल सहज है. यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, शंका तथा आपत्ति की स्थिति में आप अपने विवेक को प्रमुखता दें.


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Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025

आवश्यक निर्देश :-

  1. सबसे पहले Basic Data शीट में सफ़ेद सेल्स में कार्मिक से जुड़े विद्यालय, स्वयं कार्मिक तथा वेतन सम्बंधित विवरण फिल करें.
  2. Basic Data भरने के पश्चात Exempt. (HRA+Other) & Other income वाली शीट में HRA अतिरिक्त आय, कटौतियां आदि भरें. ( हालाँकि नियमानुसार HRA की गणना स्वतः की हुई मिलेगी फिर भी आपसे जुड़े DDO के निर्देशानुसार इसे बदल भी सकते है.)
  3. Basic Data एंट्री के साथ ही आपको GA-55 तैयार मिलेगा जो कि पूर्णतः अनलॉक है आप Pay Man./Pri Pay Man. से निकाले ऑनलाइन GA-55 रिपोर्ट से भली भांति मिलान कर आवश्यकतानुसार बदलाव भी कर सकते हैं.
  4. उक्त कार्य पूर्ण करने के बाद आपके सामने कार्मिक से जुडी पुरानी तथा नई कर व्यवस्था (Old Tax Regime/New Tax Regime) के अनुसार आयकर गणना प्रपत्र, HRA से जुडी आवश्यक रिसिप्ट तैयार है, प्रिंट ले सकते हैं.

नोट :- हालाँकि इस प्रोग्राम को बनाते समय पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया गया है. मानवीय भूल सहज है. यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, शंका तथा आपत्ति की स्थिति में आप अपने विवेक को प्रमुखता दें.

आवश्यक निर्देश :-

  1. सबसे पहले Basic Data शीट में सफ़ेद सेल्स में कार्मिक से जुड़े विद्यालय, स्वयं कार्मिक तथा वेतन सम्बंधित विवरण फिल करें.
  2. Basic Data भरने के पश्चात Exempt. (HRA+ Other) & Other income वाली शीट में HRA अतिरिक्त आय, कटौतियां आदि भरें. ( हालाँकि नियमानुसार HRA की गणना स्वतः की हुई मिलेगी फिर भी आपसे जुड़े DDO के निर्देशानुसार इसे बदल भी सकते है.)
  3. Basic Data एंट्री के साथ ही आपको GA -55 तैयार मिलेगा जो कि पूर्णत: अनलॉक है आप Pay Man./Pri Pay Man. से निकाले ऑनलाइन GA-55 रिपोर्ट से भली भांति मिलान कर आवश्यकतानुसार बदलाव भी कर सकते हैं.
  4. उक्त कार्य पूर्ण करने के बाद आपके सामने कार्मिक से जुडी पुरानी तथा नई कर व्यवस्था (Old Tax Regime / New Tax Regime) के अनुसार आयकर गणना प्रपत्र, फॉर्म-16, HRA से जुडी आवश्यक रिसिप्ट तैयार है, प्रिंट ले सकते हैं.
  5. यदि गत वर्षों के बकाया वेतन का इस वर्ष आयकर की कटौती के साथ भुगतान किया गया है, तो आप आवश्यक फॉर्म-10E भी 10E Us 89 (1) शीट में तैयार कर धारा 89 (1) के तहत प्राप्य छूट को आयकर गणना प्रपत्र, फॉर्म-16 में अंकित कर सकते हो.
  6. अंतिम 2 शीट्स HRA Calculator द्वारा कोई कार्मिक अपने HRA में राहत तथा आवश्यक रेसिप्ट की जानकारी प्राप्त कर सकता है एवं शीट Itax Calculate For All Employee द्वारा किसी DDO द्वारा अपने कार्यालय में पदस्थापित सम्पूर्ण कार्मिकों के एक साथ Itax की गणना कर आगामी अंतिम तीन माह दिसम्बर-24, जनवरी-25 तथा फरवरी-25 माह में काटे जाने वाले Itax की गणना कर समेकित ब्यौरा तैयार कर सकते है|

नोट :- हालाँकि इस प्रोग्राम को बनाते समय पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया गया है. मानवीय भूल सहज है. यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, शंका तथा आपत्ति की स्थिति में आप अपने विवेक को प्रमुखता दें. Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025


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Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025

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वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां

Income Tax Information for Salaried Individuals


Income Tax Information for Salaried Individuals : निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए प्रयोज्य विवरणी और फ़ॉर्म : नमस्कार मित्रों, इस आर्टिकल में हम बात करेंगे वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारीयों के बारे में, जिसमे हम ये जानेगे कि एक वेतनभोगी कर्मचारी इनकम टैक्स की किन धाराओं के तहत और कितने रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकता है और छूट प्राप्त करने के लिए उन्हें कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे अथवा उनकी कौन कौनसी रिसिप्ट या भुगतान विवरण है वो उन्हें सहेजकर रखना पड़ेगा ताकि भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो उनका उपयोग किया जा सके।

इस Income Tax Information for Salaried Individuals आर्टिकल को लिखने में हमने अब पूर्ण सावधानी बरती है। विभिन्न शिक्षाविदों और इनकम टैक्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों से चर्चा करने के बाद ही समस्त जानकारी आपको तक साझा करने का प्रयास किया है। हमारे साथ इनकम टैक्स से जुड़े सीए, ऑडिट प्रभारी और ऑनलाइन आयकर से जुड़े कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह से चर्चा के बाद ये जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं।

यह विवरणी एक निवासी (साधारणतया निवासी के अलावा अन्य) के लिए प्रयोज्य है, जिसकी कुल आय निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से ₹ ​​50 लाख तक है

वेतन/ पेंशनएक गृह संपत्तिअन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि)₹ 5,000 तक की कृषि-आय
Income Tax Information for Salaried Individuals, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां

टिप्पणी: आई.टी.आर.-1 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जो:

  • (a) किसी कंपनी में निदेशक है
  • (b) जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रहे हों
  • (c) जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है
  • (d) जिसके पास भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है
  • (e) जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
  • (f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में कर धारा 194N के तहत काटा गया है
  • ( g ) वह व्यक्ति जिसके भुगतान का मामला या कर की कटौती को ESOP पर स्थगित कर दिया गया है।
  • किसी भी आय के शीर्ष के तहत अग्रानीत हानि या अग्रानीत की जाने वाली हानि है (i) कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।

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यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय न होनाआई.टी.आर.-1 दाखिल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

शीर्ष कारोबार या व्यवसाय का लाभ और अभिलाभ के तहत आय हैITR-1, ITR-2 या ITR-4 फ़ाइल करने का पात्र कौन नहीं है
Income Tax Information for Salaried Individuals, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां

यह विवरणी एक ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए प्रयोज्य है, जो साधारणतया निवासी नहीं या एक फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के अलावा निवासी है जो एक ऐसा निवासी है जिसकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है और कारोबार या व्यवसाय से आय है जिसकी संगणना प्रकल्पित (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) आधार पर की जाती है और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय है:

वेतन/ पेंशनएक गृह संपत्तिअन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि)₹ 5,000 तक की कृषि-आय
Income Tax Information for Salaried Individuals, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां
  • (a) किसी कंपनी में निदेशक है
  • (b) जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रहे हों
  • (c) जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है
  • (d) जिसके पास भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है
  • (e) जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
  • (f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में ESOP पर कर भुगतान की राशि या कर कटौती को आस्थगित कर दिया गया है
  • (g) जिसके पास आय के किसी भी शीर्ष के तहत अग्रानीत कोई हानि या अग्रानीत की जाने वाली हानि है |
  • (h) जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।

कृपया ध्यान दें कि आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह एक सरलीकृत विवरणी फ़ॉर्म है, जिसका उपयोग एक निर्धारिती द्वारा उसके विकल्प पर किया जा सकता है, यदि वह कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की घोषणा करने के लिए धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर योग्य है।


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लागू होने वाले फॉर्म

1. फॉर्म 12BB – कर की कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा किए गये दावों की विशिष्टियां (धारा 192 के तहत)

द्वारा उपलब्ध करवाई गईफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
अपने नियोक्ता(ओं) के लिए कर्मचारीएच.आर.ए., एल.टी.सी., गृह ऋण पर ब्याज की कटौती, पात्र भुगतानों पर कर बचत के दावे/कटौतियां या स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के प्रयोजन के उद्देश्य के लिए निवेश के साक्ष्य या ब्यौरा
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2. फ़ॉर्म 16 – वेतन के स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत)
द्वारा उपलब्ध करवाई गईफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
वित्तीय वर्ष के अंत में नियोक्ता अपने कर्मचारी कोदेय/प्रतिदाय योग्य कर की संगणना के प्रयोजन से कर्मचारी की आय, कटौती/छूट और स्रोत पर कर कटौती
Income Tax Information for Salaried Individuals, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां
3. फॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र
Income Tax Information for Salaried Individuals, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां
द्वारा उपलब्ध करवाई गईफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
कटौतीकर्ता से डिडक्टरफ़ॉर्म 16A एक स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) का प्रमाण-पत्र है जो त्रैमासिक जारी किया जाता है जो टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किया गया टी.डी.एस. भुगतान को दर्शाता है
Income Tax Information for Salaried Individuals, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां
4. फॉर्म 67 – विदेश से या भारत से बाहर निर्दिष्ट किसी क्षेत्र से आय का विवरण-पत्र और विदेशी कर क्रेडिट
के द्वारा प्रस्तुतफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
धारा 139(1) के तहत आई.टी.आर. प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि पर या उससे पहले करदाताभारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र से आय और दावा किए गए विदेशी कर क्रेडिट
Income Tax Information for Salaried Individuals, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां
5. फ़ॉर्म 26AS
द्वारा उपलब्ध करवाई गईफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:लॉगइन > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)स्रोत पर काटा गया /एकत्रित कर।

टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) के संबंध में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी।

6. ए.आई.एस.- वार्षिक जानकारी विवरण
द्वारा उपलब्ध करवाई गईफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)ए.आई.एस. को एक्सेस करने का पाथ : ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएँ
> लॉगइन > ए.आई.एस.
स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गयाएस.एफ.टी. सूचनाकरों का भुगतानमाँग/ प्रतिदायअन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूरी कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी आदि)
7. फ़ॉर्म 15G – कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करते हुए, निवासी करदाता द्वारा घोषणा (कंपनी या फ़र्म नहीं होने के नाते)
के द्वारा प्रस्तुतफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
60 वर्ष से कम का निवासी व्यक्ति या एच.यू.एफ. या कोई अन्य व्यक्ति (कम्पनी/फर्म के अलावा) बैंक को ब्याज आय पर टी.डी.एस. की कटौती न करने के लिए, यदि आय मूल-भूत छूट सीमा से कम हैवित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

8. फ़ॉर्म 15H – कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा एक निवासी व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा की जाएगी
के द्वारा प्रस्तुतफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
एक निवासी व्यक्ति, जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, के द्वारा ब्याज आय पर टी. डी. एस. कटौती न करने के लिए बैंक को प्रस्तुतवित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय
9. फ़ॉर्म 10E – वेतन का भुगतान बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाने पर, धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करने के लिए आय का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु फ़ॉर्म
द्वारा उपलब्ध करवाई गईफॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
आयकर विभाग का एक कर्मचारीबकाया / अग्रिम वेतनउपदानसमापन पर क्षतिपूर्तिपेंशन का कॅम्युटेशन

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Income Tax Information for Salaried Individuals, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर से जुडी महत्वपूर्ण जानकरियां

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कर स्लैब

वित्त अधिनियम 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से धारा 115BAC के प्रावधानों में निर्धारिती के लिए जो कि एक व्यक्ति, एच.यू.एफ़., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं), बी.ओ.आई. या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है, नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाने के लिए संशोधन किया है। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है, जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।


“गैर-व्यावसायिक मामलों” के मामले में, व्यवस्था चुनने का विकल्प हर साल सीधे आई.टी.आर. में धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है।

यदि पात्र करदाता जिनकी कारोबार या व्यवसाय से आय है और वे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो निर्धारिती को आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा।

साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या 10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा।

हालाँकि, कारोबार या व्यवसाय से आय वाले पात्र करदाताओं के मामले में पुरानी कर व्यवस्था पर स्विच करने और किसी भी बाद के निर्धारण वर्ष में वापस लेने का विकल्प जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध है।

पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर दरें निम्नानुसार हैं:

पुरानी कर व्यवस्थाधारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैबआयकर दरआयकर स्लैबआयकर दर
₹ 2,50,000 तकशून्य₹ 3,00,000 तकशून्य
₹ 2,50,001 – ₹ 5,00,000₹2,50,000 से अधिक 5%₹ 3,00,001 – ₹ 6,00,000₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 5,00,001 – ₹ 10,00,000₹12,500 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20%₹ 6,00,001 – ₹ 9,00,000₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
₹ 10,00,000 से अधिक₹1,12,500 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30%₹ 9,00,001 – ₹ 12,00,000₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
  ₹ 12,00,001 – ₹ 15,00,000₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
  ₹15,00,000 से अधिक₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%
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आयकर गणना प्रोग्राम वित्तीय वर्ष 2024-25

पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए कर निर्धारण निम्नानुसार हैं:

पुरानी कर व्यवस्थाधारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैबआयकर दरआयकर स्लैबआयकर दर
₹ 3,00,000 तकशून्य₹ 3,00,000 तकशून्य
₹ 3,00,001 – ₹ 5,00,000₹3,00,000 से अधिक 5%₹ 3,00,001 – ₹ 6,00,000₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 5,00,001 – ₹ 10,00,000₹10,000 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20%₹ 6,00,001 – ₹ 9,00,000₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
₹10,00,000 से अधिक₹1,10,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30%₹ 9,00,001 – ₹ 12,00,000₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
  ₹ 12,00,001 – ₹ 15,00,000₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
  ₹15,00,000 से अधिक₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%
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पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें इस प्रकार हैं:

पुरानी कर व्यवस्थाधारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैबआयकर दरआयकर स्लैबआयकर दर
₹ 5,00,000 तकशून्य₹ 3,00,000 तकशून्य
₹ 5,00,001 – ₹ 10,00,000₹5,00,000 से अधिक 20%₹ 3,00,001 – ₹ 6,00,000₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 10,00,000 से अधिक₹1,00,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30%₹ 6,00,001 – ₹ 9,00,000₹₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
  ₹ 9,00,001 – ₹ 12,00,000₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
  ₹ 12,00,001 – ₹ 15,00,000₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
  ₹15,00,000 से अधिक₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%
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सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-

ध्यान दें:

1. कर व्यवस्थाओं के तहत अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं:

कुल आयपुरानी कर व्यवस्थानई कर व्यवस्था
लागू अधिभार दर
50 लाख रुपये तकशून्यशून्य
50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक10%10%
1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक15%15%
2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक25%25%
5 करोड़ रुपये से अधिक37%25%
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टिप्पणी: 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार, जैसा भी मामला हो, धारा 111A, 112, 112A और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय से नहीं लगाया जाता है। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।

2. धारा 87A के तहत छूट: निवासी व्यक्ति निम्नानुसार कर व्यवस्था के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन आयकर में 100% तक की छूट के लिए भी पात्र हैं:

कुल आयपुरानी कर व्यवस्थानई कर व्यवस्था
धारा 87A के तहत छूट लागू
5 लाख रुपये तकनिवासी व्यक्तियों के लिए .12,500 रुपये तक की कर छूट लागू होती है यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं हैनिवासी व्यक्तियों के लिए .25,000 रुपये तक की कर छूट लागू होती है यदि कुल आय 7,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं है
5 लाख से 7 लाख तकशून्य

3. दोनों ही व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की दर समान रहती है।

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अधिभार निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त प्रभार है, यह लागू दरों के अनुसार संगणित आयकर की राशि पर लगाया जाता है।अधिभार की दरों के लिए, ऊपर दी गई तालिका देखें।

सीमांत राहत अधिभार से राहत है, जो उन मामलों में प्रदान की जाती है जहां देय अधिभार अतिरिक्त आय से अधिक हो जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि अर्जित आय की राशि से क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं होगी:

शुद्ध आय रेंजसीमांत राहत
(रुपये) से अधिक(रुपये) से अधिक नहीं है 
50 लाख1 करोड़आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो 50 लाख रुपये से अधिक है
1 करोड़2 करोड़आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो आय की राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है
2 करोड़5 करोड़आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो आय की राशि 2 करोड़ रुपये से अधिक है
5 करोड़ आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो आय की राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक है।
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आयकर और अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर का भी भुगतान किया जाएगा।

Income Tax Slab Rates & Old regime और  New regime में क्या है अंतर

निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर लाभ मिल सकता है

धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय में से कटौती। स्व – अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।

अनुमत धारा 24(b) के तहत अनुज्ञेय ऋण पर ब्याज नीचे सारणीबद्ध है:

सम्पत्ति की प्रकृतिजब ऋण लिया गयाऋण लेने का प्रयोजनस्वीकार्य (अधिकतम सीमा)
स्व-अध्यासित1/04/1999 को या उसके बादगृह संपत्ति का निर्माण या खरीद₹ 2,00,000
1/04/1999 को या उसके बादगृह संपत्ति की मरम्मत के लिए₹ 30,000
1/04/1999 से पहलेगृह संपत्ति का निर्माण या खरीद₹ 30,000
1/04/1999 से पहलेगृह संपत्ति की मरम्मत के लिए₹ 30,000
किराए पर दियाकिसी भी समयगृह संपत्ति का निर्माण या खरीदबिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य

आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौती

धारा 80CCD(2), 80CCH के तहत कटौती को छोड़कर धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले करदाता के लिए ये कटौती उपलब्ध नहीं होगी, जो नई कर व्यवस्था के लिए भी प्रयोज्य होगी।
 

धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)
धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)
किए गए भुगतान के लिए कटौती
80C : जीवन बीमा प्रीमियमभविष्य निधिकुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदानट्यूशन फीसराष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रआवास ऋण मूलअन्य विभिन्न मद
80CCC : पेंशन योजना के लिए एल.आई.सी. या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना
80CCD (1) : केंद्र सरकार की पेंशन योजना
₹ 1,50,000 की संयुक्त कटौती सीमा

धारा 80CCD(1B)
केंद्र सरकार की पेंशन योजना में किए गए भुगतान के लिए कटौती, धारा 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती के अलावा₹ 50,000 की कटौती सीमा
धारा 80CCD(2)

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती

यदि नियोक्ता पी.एस.यू. या अन्य हैसमूहवेतन की 10% की कटौती सीमा
यदि नियोक्ता केंद्र या राज्य सरकार हैसमूहवेतन के 14%की कटौती सीमा
धारा 80CCH
अपना आयकर गणना प्रपत्र बनवाना चाहते है तो यहाँ पर क्लिक करे
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अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती

जहां एक निर्धारिती, एक व्यक्ति होने के नाते अग्निपथ योजना में नामांकित है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड की सदस्यता लेता है, ने पूर्व वर्ष में उक्त निधि में अपने खाते में किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया हैसमूहभुगतान या जमा की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी गई है
जहां केंद्रीय सरकार अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड में एक निर्धारिती के खाते में कोई योगदान करती हैसमूहयोगदान की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी
धारा 80D

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती

स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिएसमूह₹25,000 ( ₹ 50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)निवारक स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल करने के लिए ₹5,000 , उपरोक्त सीमा में शामिल है
माता-पिता के लिएसमूह₹25,000 ( ₹50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)निवारक स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल करने के लिए ₹5,000 , उपरोक्त सीमा में शामिल है

वरिष्ठ नागरिक पर उपगत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर किसी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है

स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिएसमूह₹ 50,000 की कटौती सीमा
माता-पिता के लिएसमूह₹ 50,000 की कटौती सीमा
धारा 80DD
  आश्रित विकलांग के रखरखाव या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान या संबंधित अनुमोदित योजना के तहत किए गए किसी भी राशि के भुगतान/डिपॉज़िट में कटौतीसमूहस्थिर कटौती
₹ 75,000
दिव्यांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध, चाहे खर्च किया या नहींकटौती
₹ 1,25,000
अगर व्यक्ति को गंभीर दिव्यांगता है ( 80 % या उससे अधिक ).=

कृपया ध्यान दें:यदि करदाता धारा 80DD के तहत कटौती का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

धारा 80DDB
 निर्दिष्ट बीमारियों के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान हेतु कटौतीसमूहकटौती सीमा
₹ 40,000
( ₹ 1,00,000 यदि वरिष्ठ नागरिक है )
धारा 80E
स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौतीसमूहलिए गए ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान की गई कुल राशि
धारा 80EE
आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती जहाँ ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया हैसमूहकटौती सीमा
₹ 50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर
धारा 80EEA
पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण हेतु लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान हेतु केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया है और कटौती का दावा धारा 80EE के तहत नहीं किया जाना चाहिए थासमूहकटौती सीमा
₹ 1,50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर
धारा 80EEB
जहां 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच ऋण स्वीकृत किया गया है, वहां इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान हेतु कटौतीसमूहकटौती सीमा
₹ 1,50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर
धारा 80G

निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

बिना किसी सीमा केसमूह100% कटौती50% कटौती
योग्यता सीमा के अधीन रहते हुएसमूह100% कटौती50% कटौती

धारा 80GG

घर के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए लागू जो स्व-नियोजित हैं या जिनके लिए एच.आर.ए. वेतन का हिस्सा नहीं है

निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति

इस कटौती से पूर्व भुगतान किया गया किराया कुल आय के 10% तक कम हो गया₹ 5,000 प्रति माहकुल आय का 25% (धारा 111A के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या धारा 115A या 115D के तहत आय को छोड़कर)

ध्यान दें: इस कटौती का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10BA भरा जाना है।

धारा 80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती


दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए

  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान

संबंध या संस्था के लिए

  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अथवा वनरोपण

किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकरण या संस्था को भुगतान की जाने वाली राशि

केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि

  • वन – रोपण
  • ग्रामीण विकास

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित की गई राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2000 /- से अधिक नकद में दान के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी या यदि सकल कुल आय में कारोबार/ व्यवसाय से लाभ/अभिलाभ से आय शामिल है

धारा 80GGC
 राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौतीसमूहराजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती
धारा 80TTA
 गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौतीसमूहकटौती सीमा
₹ 10,000/-
धारा 80TTB
 निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज पर कटौतीसमूहकटौती सीमा
₹ 50,000/-
धारा 80U
 दिव्यांगता वाले निवासी व्यक्तिगत करदाता के लिए कटौतियांसमूहस्थिर ₹ 75,000 की कटौती दिव्यांग व्यक्ति के लिए चाहे खर्चे हुए हो या नहींस्थिर ₹ 1,25,000 की कटौती गंभीर दिव्यांगता ( 80 % या उससे अधिक ), वाले व्यक्ति के लिए चाहे खर्चे हुए हो या नहीं

कृपया ध्यान दें: यदि करदाता कटौती 80U का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

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आयकर गणना प्रोग्राम वित्तीय वर्ष 2024-25

आयकर गणना प्रोग्राम वित्तीय वर्ष 2024-25

INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 / आयकर गणना प्रोग्राम वित्तीय वर्ष 2024-25 : सबसे शानदार और सरल आयकर गणना प्रोग्राम आपके लिए जिनसे कुछ ही पल में आप आयकर गणना कर सकते हैं | इनकम टैक्स व्यक्तियों और संस्थाओं की आय पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य कर है. इसमें व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यवसाय, सहकारी समितियां, ट्रस्ट और अन्य संगठन शामिल हैं, जिनमें से सभी को इनकम टैक्स नियमों का पालन करना चाहिए. कर योग्य आय की गणना विशिष्ट स्लैब के आधार पर की जाती है, जो सकल आय से छूट, कटौती और छूट घटाकर प्राप्त की जाती है. इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपकी कर देयता निर्धारित करने का एक सुव्यवस्थित तरीका प्रदान करके इस प्रक्रिया को सरल बनाता है.

INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 / आयकर गणना प्रोग्राम वित्तीय वर्ष 2024-25

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, हमारा INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 देय कर की गणना करने में सहायता करता है. बस अपनी आयु, आवासीय स्थिति, आय, कर-बचत साधनों में निवेश और अन्य स्रोतों से आय जैसे विवरण दर्ज करें. कैलकुलेटर फिर लागू छूट, कटौती और छूट को ध्यान में रखते हुए आपकी कर देयता की गणना कर देगा.

साथियों, इस आर्टिकल में हम आपके लिए श्री उम्मेद तरड़ और हीरालाल जाट व भागीरथमल कलवानिया के साथ पंकज शर्मा सीपी कुर्मी और अन्य साथियों के द्वारा निर्मित INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 के एक्सल प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता और महत्वाकांक्षा के अनुसार डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं। इन एक्सेल प्रोग्राम की सहायता से आप व्यक्तिगत एक कर्मचारी अथवा एक DDO के अंतर्गत आने वाले कई कर्मचारियों के एस्टिमेटेड इनकम टैक्स की गणना कर सकते हैं।

हमें उम्मीद है कि INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 के एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड आयकर की गणना के ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपको पसंद आएँगे और आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों, कर्मचारी, बंधुओं और अन्य आयकर प्रदाता को शेयर करेंगे ताकि वो अपनी वित्तीय वर्ष 2024 25 की आयकर गणना को आसानी से कंप्लीट कर सकें और उचित टैक्स अपनी सैलरी में से कटवा सके।

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इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करके कर की सटीक गणना कैसे करें?

अपने इनकम टैक्स की सही गणना करने के लिए, आपको सभी स्रोतों से होने वाली आय का हिसाब रखना चाहिए. इसमें नौकरी से मिलने वाला वेतन, घर की संपत्ति से संबंधित कोई भी किराये की आय या होम लोन का ब्याज, और शेयरों या संपत्ति की बिक्री या खरीद जैसे लेन-देन से होने वाला पूंजीगत लाभ शामिल है.

इसके अतिरिक्त, व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों से होने वाली आय, जैसे कि फ्रीलांसिंग या व्यवसाय चलाना, बचत खातों, सावधि जमा और बॉन्ड जैसे विभिन्न वित्तीय साधनों से ब्याज आय का भी उल्लेख करना चाहिए. इन सभी आय धाराओं को शामिल करके, आप अपनी कर देयता की एक व्यापक गणना सुनिश्चित कर सकते हैं.

INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 प्रमुख विशेषताऐं

  • उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस:हमारा कैलकुलेटर एक सहज इंटरफ़ेस के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिससे किसी के लिए भी अपने वित्तीय विवरण दर्ज करना और सटीक कर गणना प्राप्त करना आसान हो जाता है.
  • व्यापक कवरेज:इसमें भारतीय कर प्रणाली के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें कटौती, छूट और छूट शामिल हैं. आप सटीक कर गणना प्राप्त करने के लिए निवेश, गृह ऋण, चिकित्सा व्यय और अन्य कटौती योग्य मदों से संबंधित विवरण दर्ज कर सकते हैं.
  • नवीनतम कर दरें:सरकार द्वारा घोषित कर कानूनों और दरों में नवीनतम परिवर्तनों को दर्शाने के लिए कैलकुलेटर को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है. यह सुनिश्चित करता है कि आपकी गणना हमेशा सबसे वर्तमान जानकारी पर आधारित हो.
  • पुरानी और नई कर व्यवस्थाएं:हमारा कैलकुलेटर आपको पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत कर देनदारियों की तुलना करने की सुविधा देता है. इससे आपको अपनी वित्तीय स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद विकल्प चुनने में मदद मिलती है.
  • एकाधिक आय स्रोत:चाहे आपकी आय वेतन, व्यवसाय, पूंजीगत लाभ या अन्य स्रोतों से हो, कैलकुलेटर एकाधिक आय स्रोतों को संभालकर आपको आपकी कर देयता की पूरी जानकारी दे सकता है.
  • विस्तृत विवरण:आपकी जानकारी को संसाधित करने के बाद, कैलकुलेटर आपके कर दायित्व का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिसमें सकल आय, कटौतियां, कर योग्य आय और अंतिम देय कर शामिल है.
  • परिदृश्य विश्लेषण:आप विभिन्न परिदृश्यों, जैसे वेतन में परिवर्तन, नए निवेश, या अतिरिक्त आय के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि वे आपकी कर देयता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं.

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INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025 का उपयोग कैसे करें

  • व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें:सबसे पहले अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज करें, जैसे कि आयु, आवासीय स्थिति और वित्तीय वर्ष.
  • आय विवरण:विभिन्न स्रोतों से अपनी आय का विवरण दर्ज करें. वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, इसमें वेतन, बोनस और भत्ते शामिल हैं. व्यवसाय के मालिक अपनी शुद्ध व्यावसायिक आय दर्ज कर सकते हैं, जबकि पूंजीगत लाभ या अन्य आय वाले लोगों को संबंधित राशि दर्ज करनी चाहिए.
  • कर व्यवस्था चुनें:पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था में से चुनें और देखें कि आपके लिए कौन सा विकल्प ज़्यादा फ़ायदेमंद है. कैलकुलेटर दोनों व्यवस्थाओं के लिए कर गणना प्रदान करेगा, जिससे आप सही निर्णय ले सकेंगे.
  • कटौतियां और छूट:अपनी पात्र कटौतियों और छूटों का विवरण दर्ज करें (केवल पुरानी .इनकम टैक्सव्यवस्था के तहत लागू). इसमें निर्दिष्ट उपकरणों में निवेश, गृह ऋण ब्याज, चिकित्सा बीमा प्रीमियम और अन्य स्वीकार्य कटौती शामिल हैं.
  • कर गणना:एक बार सभी विवरण दर्ज हो जाने पर, कैलकुलेटर जानकारी को संसाधित करेगा और एक व्यापक कर गणना प्रदान करेगा, जिसमें आपकी सकल आय, कटौतियां, कर योग्य आय और दोनों व्यवस्थाओं के तहत देय कुल कर शामिल होगा.
अपना आयकर गणना प्रपत्र बनवाना चाहते है तो यहाँ पर क्लिक करे
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वित्त वर्ष 2024-25 में बदलाव

  • नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब दरों में बदलाव किया गया है
  • नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है।

केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने नई आयकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। इन संशोधनों में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नए आयकर स्लैब शामिल हैं। कर योग्य आय को कम करने वाली मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 5% कर दर के लिए आय सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे अधिक लोगों को कम कर दर का लाभ उठाने में मदद मिलती है।

तालिका: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब

रु. 3,00,000 तकशून्य
रु. 3,00,001 से रु. 7,00,0005% (धारा 87ए के तहत 7 लाख रुपये तक कर छूट)
रु. 7,00,001 से रु. 10,00,00010%
रु. 10,00,001 से रु. 12,00,00015%
रु. 12,00,001 से रु. 15,00,00020%
15,00,000 रुपये से अधिक30%
INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025

2024 के बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। इस बदलाव से 40 मिलियन वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कर राहत मिलने का अनुमान है।आयकर कैलकुलेटर किसी व्यक्ति को दो वित्तीय वर्षों में आयकर देयता की तुलना करने की अनुमति देता है। वर्तमान में, आयकर कैलकुलेटर चालू वित्तीय वर्ष, 2024-25 (31 मार्च, 2025 को समाप्त) और पिछले वित्तीय वर्ष, 2023-24 (1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2024 के बीच) में आयकर देयता दिखाता है।

आयकर कैलकुलेटर दो वित्तीय वर्षों के लिए नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था में आयकर देयता की तुलना भी करता है।नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने नियोक्ता को कर व्यवस्था के पसंदीदा विकल्प के बारे में सूचित नहीं करता है, तो नई कर व्यवस्था के तहत लागू आयकर स्लैब के अनुसार वेतन पर टीडीएस काटा जाएगा।हालांकि, करदाता ITR दाखिल करते समय कोई भी कर व्यवस्था चुन सकता है। ITR दाखिल करते समय कोई भी कर व्यवस्था चुनने का विकल्प तभी उपलब्ध होता है जब ITR दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले कर रिटर्न दाखिल किया जाता है।


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पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब

व्यक्ति की आयु पुरानी कर व्यवस्था के तहत गणना के लिए लागू आयकर स्लैब निर्धारित करेगी। पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर कानूनों में कोई बदलाव नहीं है। इस प्रकार, यदि कोई करदाता पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो गणना पिछले वर्ष लागू दरों पर की जाएगी।60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है।

पुरानी कर व्यवस्था के तहत व्यक्तियों के लिए आयकर स्लैब

आयकर स्लैब (रु. में)आयकर दर (%)
0 से 2,50,000 तक0%
2,50,001 से 5,00,000 तक5%
5,00,001 से 10,00,000 तक20%
10,00,001 से30%
INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025

60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, मूल छूट सीमा वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3 लाख रुपये बनी रहेगी।

पुरानी कर व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब

आयकर स्लैब (रु. में)आयकर दर (%)
0 से 3,00,000 तक0%
3,00,001 से 5,00,000 तक5%
5,00,001 से 10,00,000 तक20%
10,00,001 से30%
INCOME TAX CALCULATION PROGRAM 2025

80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5 लाख रुपये बनी रहेगी।

पुरानी कर व्यवस्था के तहत अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब

आयकर स्लैब (रु. में)आयकर दर (%)
0 से 5,00,000 तक0%
5,00,001 से 10,00,000 तक20%
10,00,001 से30%

देय आयकर पर 4% उपकर लागू होगा। इसके अलावा, 50 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय पर अधिभार लागू होगा। पुरानी कर व्यवस्था में 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वालों को 37% का अधिभार देना होगा। वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पुरानी कर व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय के लिए धारा 87ए के तहत छूट उपलब्ध होगी।

आयकर कैलकुलेटर विभिन्न कर छूट और कटौतियों को ध्यान में रखता है, जिसके लिए व्यक्ति पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के तहत पात्र है। उपलब्ध कुछ कर छूट और कटौतियाँ इस प्रकार हैं: वेतन आय से 50,000 रुपये की मानक कटौती, मकान किराया भत्ते पर कर छूट, धारा 80सी, धारा 80डी और धारा 80टीटीए।

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DA एरियर अंतरतालिका एक्सल शीट प्रोग्राम

DA एरियर अंतरतालिका एक्सल शीट प्रोग्राम

DA ARREAR DIFFERENCE EXCEL SHEET PROGRAM

DA ARREAR DIFFERENCE EXCEL SHEET PROGRAM / एरियर अंतरतालिका एक्सल शीट प्रोग्राम : नमस्कार सम्मानित शिक्षक साथियों और आहरण वितरण अधिकारी बंधुओ ! इस आर्टिकल में हम आपके लिए समय समय पर DA में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के DA एरियर के लिए DA एरियर अंतरतालिका एक्सल शीट प्रोग्राम लेकर आते हैं | यह DA ARREAR DIFFERENCE EXCEL SHEET PROGRAM हमारे विभिन्न प्रबुद्ध एक्सल शीट एक्सपर्ट साथियों द्वारा तैयार की जाकर आपके समक्ष शाला सुगम वेब पोर्टल के माध्यम से शेयर करते हैं |

DA ARREAR DIFFERENCE EXCEL SHEET PROGRAM | महगांई भत्ता (डी.ए.) की दर को संशोधित कर 50% से बढाकर 53% प्रतिशत की अंतरतालिका व ऑफिस ऑर्डर
DA ARREAR DIFFERENCE EXCEL SHEET PROGRAM | महगांई भत्ता (डी.ए.) की दर को संशोधित कर 50% से बढाकर 53% प्रतिशत की अंतरतालिका व ऑफिस ऑर्डर

DA ARREAR DIFFERENCE EXCEL SHEET PROGRAM DOWNLOAD

DA ARREAR DIFFERENCE EXCEL SHEET PROGRAM 50 से 53 अंतरतालिका एक्सल शीट : राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक – No. F. 6(3) FD (Rules)/2017 जयपुर दिनांक 14 मार्च 2024 के अनुसार महगांई भत्ता (डी.ए.) की दर को संशोधित कर 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है । इस कारण राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की महगांई भत्ता दर को पुनः निर्धारित कर अंतर माह जनवरी 24 से फरवरी 24 तक की राशि का वेतन भुगतान करने की गणना का एक सेल प्रोग्राम यहाँ पर साझा किया गया है।

राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-03-2024 के अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को दिनांक 01-07-2024 से 50% से संशोधित कर 53% किया जाएगा।

  1. महंगाई भत्ते की गणना के लिए ‘वेतन’ शब्द मूल वेतन होगा,अर्थात निर्धारित स्तरों के वेतन मैट्रिक्स में आहरित वेतन तथा इसमें विशेष वेतन या वैयक्तिक वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार के वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
  2. महंगाई भत्ते के कारण 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जा सकता है तथा 50 पैसे से कम के अंश को अनदेखा किया जा सकता है।
  3. 01-07-2024 से 31-10-2024 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ खाते में निम्नानुसार जमा की जाएगी:
    • (i)1-1-2004 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए-जीपीएफ खाता।
    • (ii)1-1-2004 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए-जीपीएफ-2004।
    • (iii)स्वायत्त निकायों/पीएसयू/बोर्ड/निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए जीपीएफ-एसएबी।
  4. 01-11-2024 से नकद भुगतान स्वीकार्य होगा अर्थात 01-12-2024 को देय नवंबर, 2024 के महीने का वेतन।

आपके लिए वर्तमान वितीय वर्ष 2024-25 के DA वृद्धि के तहत राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश कर्मांक — NO.F.6 ( 3 ) FD (Rules)/2017 जयपुर 24.10.2024 के अनुसार महगांईभत्ता (डी.ए.) की दर को संशोधित कर 50% से बढाकर 53% प्रतिशत किया गया है। इस हेतु कर्मचारियों की महगांई भत्ता दर को पुन: निर्धारित कर अंतर माह जुलाई 24 से अक्टुम्बर 24 तक की राशि का वेतन भुगतान स्वीकृति प्रदान के लिए DA ARREAR DIFFERENCE EXCEL SHEET PROGRAM नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं |

मुख्यमंत्री पुनर्भरण योजना के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन

न्यू अपडेट प्रोग्राम DA ARREAR एक साथ 4 कार्मिकों सरेंडर ARREAR 15 कार्मिकों का एक साथ एवं DA और SURRENDER की EDITABLE इसके माध्यम से अपनी आवश्यकता नुसार पूर्व एवं आगामी भी ARREAR आप EDITABLE SHEETS से बना सकते है|

  • 🫴🏻संशोधित महंगाई भत्ते (50% से 53%) की दर के अंतर की गणना Excel Program
  • 🌱बेहद आसान और यूजर फ्रेंडली एक्सेल प्रोग्राम
  • 🌱कुछ ही पूर्तियां कर तैयार करें एक साथ 50 कार्मिकों की DA अंतर तालिका
  • 🌱तैयार करें प्रभावित अवधि में उठाए गए उपार्जित अवकाश भुगतान के DA का अंतर पृथक तथा DA अंतर के साथ दोनों फॉर्मेट
    🌱 साथ ही तैयार करें सेवानिवृत्त कार्मिक के खाते में शेष PL भुगतान का DA अंतर

💻 प्रोग्रामर:- उम्मेद तरड़
रायमलवाड़ा (फलोदी)

शाला दर्पण छात्रवृत्ति प्रभारी के कार्य और छात्रवृत्ति की प्रक्रिया

Auto Arrear Calculation Sheet Update on 27-10-2024 DA 50 to 53% Arrear Sheet With Individual & All Employees

दोस्तों इस आर्टिकल में हम आपके लिए डी.ए. एरियर 46 से 50 परसेंट की गणना के लिए विभिन्न एक्स्पर्ट के द्वारा बनाई गई एक्सेल शीट प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमे आप डीए एरियर का गणना, ऑर्डर भी बना सकते हैं| इस आर्टिकल में आप के लिए उम्मेंद तरड, हीरालाल जाट व अश्विनी कुमार और भागीरथ मल कलवानिया व अन्य साथियों के द्वारा बनाई गई एक्सेल शीट प्रोग्राम नीचे उपलब्ध करवाई गई जिन्हें आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं|

DA ARREAR DIFFERENCE EXCEL SHEET PROGRAM
DA ARREAR DIFFERENCE EXCEL SHEET PROGRAM

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DA ARREAR 46 TO 50 DIFFERENCE EXCEL SHEET / DA एरियर 46 से 50 अंतरतालिका एक्सल शीट

  1. सरकार को यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्त विभाग के दिनांक 31-10-2023 के समसंख्यक आदेश के तहत राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 01-07-2023 से 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की जाएगी।
  2. महंगाई भत्ते की गणना के उद्देश्य के लिए ‘पे’ शब्द, निर्धारित स्तरों के पे मैट्रिक्स में बेसिक पे यानी पे ड्रा होगा और इसमें वेतन जैसे विशेष भुगतान या व्यक्तिगत भुगतान आदि के किसी अन्य प्रकार को शामिल नहीं किया जाएगा।
  3. मंहगाई भत्ते के खाते में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्च रुपये में किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंश को अनदेखा किया जा सकता है।
  4. 01-01-2024 से 29-02-2024 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान सरकार के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी:-
    • (i) 1-1-2004-जीपीएफ खाते से पहले भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए।
    • (ii) उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें 1-1-2004-जीपीएफ2004 के बाद या बाद में भर्ती किया गया था।
    • (iii) स्वायत्त निकायों/पीएसयू/बोर्डों/निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए-जीपीएफ-एसएबी।
  5. नकद भुगतान 01-03-2024 से स्वीकार्य होगा। इसकी गणना आप DA ARREAR 46 TO 50 DIFFERENCE EXCEL SHEET से कर सकते हैं |

अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति

DA Arrear Difference 46 to 50 Excel Program & Order Click Here To Download 

DA 46 to 50 4% Growth Order Finance Department Click Here To Download 

DA Arrear 50 Percent with Surrender Arrear By Ummed Tarad  Click Here To Download

आदेश और सर्कुलर की PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाती हैं अत: आपसे आग्रह हैं कि आप टेलीग्राम को अवश्य JOIN करें जिसका लिंक नीचे दिया जा रहा हैं |


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IFMS 3.0 पर कर्मचारियों का DA 46 से 50% कैसे अपडेट करें जाने यहां से👇

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