Benefits of the State Insurance Policy / कर्मचारी राज्य बीमा पॉलिसी के परिलाभ, कटौतियों एंव पॉलिसी का बीमा धन : नमस्कार कर्मचारी बंधुओं, राज्य बीमा पॉलिसी के परिलाभ और पॉलिसी का बीमा धन क्या होता है और किन परस्थितियो मे हमें राज्य बीमा का लाभ मिल सकता है? इसमें हम कितनी कटौती करवा सकते हैं? साथ ही इसमें अगर कोई परिवर्तन हो तो वो परिवर्तन भी किस प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी है। वो हमने हमारे एक्स्पर्ट साथियों से और एसआईपीएफ के महत्वपूर्ण अधिकारियों / कर्मचारियों से चर्चा के बाद यहाँ पर आपसे शेयर की है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आप इस जानकारी को अधिकतम साथियों के साथ शेयर करेंगे।
Benefits of the State Insurance Policy
प्रश्न -1 हमारे प्रिंसिपल की sso id खोलने पर si further show नही हो रहा है बल्कि si first declaration show हो रहा है si की कटौती बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिये।
उत्तर- ऐसी स्थिति में कार्मिक के SI से सम्बंधित data आदिनांक अद्यतन नहीं होने के कारण हो सकता है अतः आप SSO DDO login से सम्बंधित कार्मिक की सम्पूर्ण Employee Details Update करें। साथ ही अगर कार्मिक का स्थानांतरण किसी दूसरे जिले में हुआ है तो उसे Pull करें उसका SI Bag अभी भी पूर्व SI Office में विद्यमान है तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए आप सम्बंधित SI office से सम्पर्क करें।
प्रश्न 2- एक कार्मिक की जन्मतिथि 1 जुलाई 1965 है। क्या वह इस मार्च 2020 के वेतन में राज्य बीमा कटौती बढ़वा सकता है ?
उत्तर- नियमानुसार कार्मिक की आयु 1 अप्रैल 2020 को 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। यहाँ कार्मिक की आयु 55 वर्ष जुलाई में होगी अतः Further Contract का लाभ ले सकता है।
प्रश्न 3- किसी कार्मिक की प्रथम बार राज्य बीमा कटौती हो रही है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह कार्मिक दो स्लैब आगे राज्य बीमा कटौती करवा सकता है ?
उत्तर- हाँ बिल्कुल करवा सकता है। कोई भी बीमित व्यक्ति अपनी इच्छा से उसके विद्यमान वेतन स्लैब पर लागू premium दर से अगले दो slabs तक premium दर में वृद्धि करवा सकता है।(Rules 11(2)/Dated 30.10.2017)
प्रश्न 4- मैं पहले से ही राज्य बीमा कटौती दो स्लैब आगे कटवा रहा था अब नई राज्य बीमा कटौती में कटौती कम कराना चाहता हूं। क्या यह सम्भव है ?
उत्तर-यदि समय समय पर SI प्रीमियम दरों में वृद्धि होती हैं और यदि कार्मिक ने पूर्व में ही Further Contract करवा रखा है और वर्तमान में प्रीमियम दरें परिवर्तित हो गई हैं तो ऐसे में कार्मिक चाहें तो पुनः Further Contract का लाभ ले सकते हैं परंतु राज्य बीमा के नियम-13 के अनुसार पूर्व के प्रीमियम को कम नहीं करवा सकते। यदि किसी कार्मिक ने भूलवश कम करवा भी लिया तो भविष्य में उसे Risk Cover व Loan लेने सम्बंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
प्रश्न 5- जिनकी राज्य बीमा कटौती पूर्व में 1300 या 1800 हो रही हैं। क्या उनकी अब स्लैब के अनुसार कम से कम 2200 करना है ?
उत्तर- हाँ। अगर आपका प्रीमियम नए स्लैब्स के अनुसार स्वीकृत प्रीमियम से ज्यादा/बराबर कट रहा है तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है । परन्तु आप स्लैब्स के अनुसार स्वीकृत प्रीमियम दर से कम नहीं कर सकते। बढ़ाने का सीधा फायदा बीमित व्यक्ति की जोख़िम राशि और Loan लेने पर पड़ेगा। वैसे शेष पॉलिसियों से SI कार्मिकों के लिए बेहतर है।
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राज्य बीमा (State Insurance Scheme for Rajasthan Government employees.) राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों तथा सरकार द्वारा नियमित किये गये वर्कचार्ज कमचारियों का राज्य सरकार से अनुबंध है जिसके अन्तर्गत बीमेदार द्वारा बीमाकर्ता (राज्य बीमा विभाग) को नियमित प्रीमियम देने पर बीमेदार अथवा उसके मनोनीत को किसी घटना विशेष के घटित होने पर पूर्व निश्चित धन राशि के भुगतान हेतु आश्वस्त किया जाता है अथवा सेवानिवृत्ति पर बीमाधन एवं देय बोनस राशि का भुगतान किया जाता है।
बीमाधन क्या है ?
बीमानुबंध में प्रविष्टि पर बीमेदार की आगामी वर्षगांठ पर आयु एवम् उसके द्वारा देय प्रीमियम के आधार पर राशि, जो कि घटना विशेष के घटित होने पर देय है, बीमाधन कहलाती है।
राज्य बीमा योजना (State Insurance Scheme) क्या है ?
राज्य बीमा योजना (State Insurance Scheme) राज्यकर्मियों के जीवन पर जोखिम वहन करने वाली एक कल्याणकारी योजना है जिसके द्वारा बचत को प्रोत्साहन देने के साथ साथ राज्यकर्मी तथा उसके परिजनों को आर्थिक सम्बल प्राप्त होता है।
योजना किन नियमों के अन्तर्गत लागू है ?
राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के अन्तर्गत यह योजना लागू है। पूर्व में यह योजना वर्ष 1953 के नियमों के अन्तर्गत लागू थी ।
योजना कब से एवम् किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों पर अनिवार्य / ऐच्छिक रूप से लागू है ?
योजना विभिन्न चरणों में निम्न प्रकार से लागू की गयी है –
01.08.1943 से तत्कालीन जयपुर रियासत के कर्मचारियों पर,
01.01.1954 से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों पर,
01.04.1989 से पंचायत समिति एवम् जिला परिषद् के कर्मचारियों पर,
01.04.1995 से राज्य सरकार द्वारा नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से तथा
01.04.1998 से सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों राजस्थान सरकार के अधीन के किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के अधीन पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी का इस बीमा स्कीम के अधीन बीमा करने के के लिये स्वतंत्र होगा यदि उक्त उपक्रम के 50 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारी बीमा कराने के लिये सहमत हों एवम् राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर ऐच्छिक रूप से ।
जिनकी आयु 1/4/20 को 55 वर्ष या उससे अधिक हो रही है उनकी SI की कटौती यथावत रहेगी उनके कोई वर्द्धि नही होगी।
कटौती का निर्धारण नई स्लैब में अपने बेसिक pay के अनुसार देखे।एवम उसके अनुसार कटौती करनी है तो कुछ भी सम्मिट नही करना है।
यदि स्लैब के अनुसार एक या दो स्टेप आगे की कटौती बढानी है तो FURTHER सम्मिट करे।
SI की वर्तमान कटौती किसी भी स्थिति में कम नही हो सकती है।
जिनके मार्च तक प्रोबेशन पूरा हो गया है एवं स्थाईकरण के बाद वेतन का निर्धारण हो चुका है उनको पहली बार SI की कटौती करनी जरूरी है इनको फर्स्ट डिक्लेरेशन सम्मिट करना है।
मार्च 20 तक प्रोबेशन पूरा हो चुका है परंतु स्थाईकरण आदेश जारी नही हुए है उनको स्थाईकरण के बाद नया वेतन निर्धारण होने के बाद बनने वाले एरियर से SI की कटौती मार्च 20 से हो जाएंगी।
DDO लॉगिन से भी FURTHER एवम FIRST डिक्लेरेशन सम्मिट करने का ऑप्शन भी शुरू हो गया है।
प्रिंसिपल सेवा निवृत्त हो गये है या ट्रांसफर हो गया है तो जिसके पास 03 पवार है या कार्यवाहक की SSO ID में DDO ROLE में उनको ऐड करे अन्यथा सभी सम्मिट फॉर्म पुराने DDO की SSO ID पर जाएंगे इस हेतु SIPF के पुराने USER ID एवं पासवर्ड ध्यान होना जरूरी है।
पासवर्ड याद नही हो तो SIPF PORTAL HELP LINE पर पासवर्ड री सेट के लिए ईमेल करे या GPFआफिस संपर्क करे।
कोई कर्मचारी ट्रांसफर से आपके पास आया है तो DDO लॉगिन से पहले SIPF की ID PULL करे अन्यथा उसके सम्मिट फॉर्म पुराने DDO के पास जायेंगे।
कर्मचारी कब बीमित होता है ?
कर्मचारी के सेवा में प्रविष्ट होने के दो वर्ष (परिवीक्षा काल ) पूर्ण होने के पश्चात् आने वाले मार्च से कर्मचारी बीमित होगा। इसके लिए मार्च माह के वेतन में प्रीमियम की प्रथम कटौती की जाती है। कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होने अथवा बीमा की खण्ड दर में परिवर्तन होने पर बढ़ी हुई दर पर प्रीमियम की कटौती भी आगामी मार्च माह के वेतन से दिये जाने का प्रावधान है।
वर्तमान में प्रीमियम कटौती दर क्या है ?
राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.13 (21) वित्त / राजस्व / 76 पार्ट जयपुर दिनांक 13.03.2020 के अनुसार वर्तमान में प्रीमियम की कटौती दर निम्न प्रकार है:
क्रम संख्या
वेतन स्लेब / पे स्लेब
न्यूनतम प्रीमियम कटौती जो करवायी जानी अनिवार्य है।
अधिकतम प्रीमियम कटौती करवाई जा सकती है।
1
22000 तक
800
2200
2
22001 से 28500
1200
3000
3
28501 से 46500
2200
5000
4
46501 से 72000
3000
7000
5
72001 से अधिक
5000
7000
6
अधिकतम
7000
7000
उल्लेखनीय है कि कर्मचारी अपनी नियत वेतन खण्ड से दो स्लेब अधिक स्वेच्छा से बीमा प्रीमियम की कटौती करवा सकता हैं किन्तु प्रिमियम में वृद्धि 55 वर्ष की आयु तक ही मान्य हैं इसके बाद प्रिमियम स्थिर रहता है ।
क्या स्वयं को अधिक बीमाधन के लिए बीमित करवाया जा सकता है ?
वेतन खण्ड के लिए निर्धारित प्रीमियम की कटौती करवाना अनिवार्य है। हाँ, यदि कोई बीमेदार चाहे तो स्वेच्छा से अपने वेतन खण्ड से आगामी दो वेतन खण्डों के लिए निर्धारित दर पर कटौती करवाकर अधिक बीमाधन के लिए भी बीमित हो सकता है। लेकिन वेतनखण्ड 05 के अन्तर्गत आने वाले बीमेदार अधिकतम 7000/- रू. प्रतिमाह तक की ही कटौती करवा सकते हैं।
क्या इस योजना के अन्तर्गत की गयी कटौतियों पर आयकर में छूट का प्रावधान है ?
हॉ, इस योजना के अन्तर्गत जमा प्रीमियम राशि पर धारा 80ब आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आयकर में छूट का प्रावधान है।
क्या राज्य सरकार पॉलिसी के अन्तर्गत देय लाभों के भुगतान की गारण्टी देती है ?
हाँ, राज्य सरकार बीमा संविदाओं के अन्तर्गत देय लाभों के राज्य की संचित निधि से भुगतान की गारण्टी देती है।
बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत देय लाभों का भुगतान कब कब एवम् किन किन परिस्थितियों में देय है ?
परिपक्वता / मृत्यु / अध्यपर्ण राशि का योजना के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में भुगतान देय है: बीमेदार की मृत्यु होने पर उसके मनोनीत को, पॉलिसी की परिपक्वता तिथि पर बीमेदार को, पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पूर्व बीमेदार राज्य सेवा छोड़ने या उसे सेवा से अलग कर दिये जाने पर उसके द्वारा अन्य किसी विकल्प को न चुनने की स्थिति में बीमेदार को अध्यर्पण राशि का भुगतान किया जाता है।
राज्य बीमा योजना से राज्य कर्मियों को क्या लाभ मिलते है ?
प्रीमियम के बदले बीमेदार को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि पर बीमाधन मय बोनस प्राप्त होता है। परिपक्वता तिथि से पूर्व बीमेदारकी मृत्यु होने पर उसके मनोनीत को बीमाधन की दो गुनी राशि का भुगतान मय बोनस किया जाता है।
परिपक्वता तिथि से पूर्व राज्य सेवा से अलग हो जाने वाले बीमेदारों के प्रकरणों में उनके द्वारा अध्यर्पण भुगतान के विकल्प का चयन करने की स्थिति में, अध्यर्पण राशि (सेवा से अलग होने तक की पॉलिसी अवधि से सम्बन्धित अध्यर्पण गुणांक के आधार पर निर्धारित) का भुगतान किया जाता है।
बीमाधन की गणना का आधार एवम् प्रक्रिया क्या है ?
राज्य बीमा पॉलिसियों के बीमाधन की गणना हेतु योजना में बीमेदार की प्रविष्टि पर आयु हेतु गुणक निर्धारित है। बीमेदार की आगामी वर्षगांठ पर आयु से सम्बन्धित गुणांक को उसके द्वारा देय मासिक प्रीमियम से गुणा कर बीमाधन निर्धारित किया जाता है।
कालान्तर में निर्धारित प्रीमियम दर से अधिक कटौती की स्थिति उत्पन्न होने पर देय अतिरिक्त बीमाधन की गणना भी उपर्युक्तानुसार की जाती है।
विभाग द्वारा कितने प्रकार की पॉलिसी जारी की जाती है ?
वर्तमान में विभाग द्वारा केवल सावधि (एण्डोमेंट) पॉलिसी जारी की जाती है। पूर्व में सावधि पालिसी के अतिरिक्त आजीवन पालिसी भी जारी की जाती थी।
सावधि बीमा पॉलिसी पर कितने प्रकार के बोनस देय है ?
सावधि बीमा पॉलिसी पर चार प्रकार के बोनस देय हैं:
रिवर्शनरी बोनस:– यह बोनस प्रति वर्ष बीमा निधि के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन अवधि के अंत में प्रवृतमान पॉलिसियों हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित दर से दिया जाता है। वर्ष 2015-16 के लिए रिवर्शनरी बोनस की दर सावधि पॉलिसी पर 90/- प्रति हजार बीमाधन प्रति वर्ष है एवम् प्रवृतमान आजीवन पॉलिसी पर 112.5 /- प्रति हजार बीमाधन प्रतिवर्ष है।
अंतरिम बोनस:- यह बोनस किसी वर्ष रिवर्शनरी बोनस घोषित न किये जाने की स्थिति में घोषित वर्ष के रिवर्शनरी बोनस की दर के आधार पर दिया जाता है।
अतिरिक्त बोनस:– यह बोनस पूर्व में जारी समाश्वासनो (एश्यारेंसेज) पर सेवा निवृति की आयु में परिर्वतन के कारण मूल्यांकक (एक्च्यूरी) द्वारा निर्धारित गुणांक की दर से दिया जाता है।
टर्मिर्नल बोनस:- यह बोनस बीमा पॉलिसी के पूर्ण अवधि तक जारी रहने की स्थिति में दिया जाता है। वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर इसकी दर 4 /- प्रति हजार बीमाधन प्रति वर्ष है।
बोनस निर्धारण का आधार एवम् प्रक्रिया क्या है ?
बोनस निर्धारण हेतु योजना के अन्तर्गत वर्ष की प्राप्तियों, भुगतान, ब्याज प्राप्तियाँ एवम् प्रबन्धकीय व्यय के आधार पर सम्पतियों एवम् दायित्वों की बैलेन्सशीट तैयार की जाती है। बैलेन्सशीट में अधिशेष की स्थिति में मूल्यांकक कुल बीमाधन के आधार पर प्रति हजार बीमाधन के लिए बोनस दर की अनुशंषा करता है। मूल्यांकक की अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार राज्य बीमा पॉलिसी पर बोनस के आदेश जारी करती है। स्वत्व राशि के निर्धारण के समय विभिन्न अवधियों के लिए घोषित बोनस दरों के अनुसार बीमाधन पर बोनस राशि की गणना की जाती है।
क्या राज्य सरकार द्वारा निधि में जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है ?
निधि में जमा राशि पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ4 (99) एफडी / रेवेन्यु / 92 दिनांक 17.04.2020 के द्वारा इसकी दर 7.5 प्रतिशत वार्षिक है।
क्या बीमा योजना में बीमेदार को ऋण की सुविधा उपलब्ध है ?
योजना के अन्तर्गत बीमेदार द्वारा कुछ शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त किया जा सकता है ।
अधिक कटौती किस आयु तक की जा सकती है ?
अधिक कटौती 55 वर्ष की आयु तक की जा सकती है।
सरकारी नौकरी, परीक्षा परिणाम, भर्ती और प्रतियोगी अपडेट-
वर्तमान में दिनांक 01.04.2020 से बीमा ऋण पर बीमेदार से लिये जाने वाले ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत वार्षिक है। नवीन बीमा नियमों के अन्तर्गत निधि पर देय एवम् ऋण प्रकरणों में लागू ब्याज दर में समानता निधि द्वारा अर्जित ब्याज के परिप्रेक्ष्य में लाई गई है।
राज्य बीमा योजना में नाम निर्देशिती किसे किया जावे ?
बीमाकृत व्यक्ति अपने पति / पत्नि, संतान / संतानों, भ्राता (भ्राताओं), बहिन (बहिनों), पिता या माता को नाम निर्देशिती रूप में नियुक्त करने का हकदार होग। यदि नाम निर्देशन करते समय उल्लेखित कोई भी संबंधी जीवित नही है तो, अन्य व्यक्ति को अपने नाम निर्देशिती के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा।
परन्तु यह कि बीमाकृत व्यक्ति के विवाह के पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया और तत्पश्चात रद्द नही किया गया नाम निर्देशन उसके विवाह के पश्चात उसी पत्नि / पति के पक्ष में स्वतः रद्द किया हुआ समझा जायेगा ।
परिपक्वता के पश्चात् पॉलिसी जारी रखना ?
बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक बीमे को जारी रखने की अपनी इच्छा व्यक्त करने को विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में बीमाकृत राशि, विस्तारित अवधि के बोनस सहित, उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात आने वाले प्रथम अप्रैल को संदेय होगी।
राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ व सामाजिक सुरक्षा हेतु चलाई जा रही योजनाओं में राज्य बीमा पॉलिसी के तहत राज्य कर्मचारियों का अनिवार्य बीमा किया जाता है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से मूल वेतन के आधार पर प्रीमीयम की प्रतिमाह कटौती होती है राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर माह मार्च 2020 से राज्य बीमा प्रीमियम में बढ़ोत्तरी की है इसलिये राज्य बीमा की न्यनतम कटोती तो नियमानुसार होती है परन्तु राज्य बीमा नियम 1998 के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अपनी वेतन शृंखला से दो स्लेब आगे के प्रिमियम की कटौती करवा सकता है यह राज्य बीमा योजना वर्तमान में बीमा क्षेत्र की देश की सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में से एक है। न्यूनतम एवं अधिकतम कटौती की तालिका निम्नानुसार हैं-
पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में बीमा प्रीमियम की दरें
वेतन स्लेब / पे स्लेब
न्यूनतम प्रीमियम कटौती जो करवायी जानी अनिवार्य है।
सातवें वेतन आयोग के अनुसार सामान्यतः कर्मचारियों का मूल वेतन 22001 से 28500 एवं 28501 से 46500 के बीच है इन दोनों बेतन स्लेव के मुताबिक न्यूनतम व अधिकतम प्रिमियम के आधार पर वार्षिक वोनस की गणना कर आपको इस पालिसी के न्यूनतम कटोती एवं अधिकतम कटौती के अन्तर एवं लाभ को समझाया जा रहा है ।
20 साल का एक कर्मचारी एक वर्ष में 21600 रुपये अधिक प्रीमियम का भुगतान कर 94284 रुपये एवं 25 वर्ष आयु का एक कर्मचारी वर्ष में 33600 रुपये अधिक भुगतान कर 122976 रुपये का अधिक बोनस लाभ प्राप्त कर सकेगा। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी को इस पॉलिसी पर न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा व सेवानिवृति पर अत्यधित आर्थिक परिलाभ दिया जाता है। किसी कार्मिक के साथ अनहोनी घटित हो जाने के बाद उसके परिवार को इस योजना के तहत बहुत अधिक आर्थिक सम्बल मिलेगा।
नियमों की जानकारी के अभाव में हम केवल न्यूनतम कटोती करवाये जाने के कारण इस कल्याणकारी योजना से मिलने वाले अधिकतम बोनस का फायदा नहीं उठा पाते है। अधिकतर कर्मचारी आयकर से छूट हेतु एल.आई.सी. या पी.एल.आई. या अन्य कम्पनियों की बीमा योजना का सहारा लेते है जबकि उक्त योजना में परिलाभ उपर्युक्त बीमा कम्पनियों की योजनाओं से दुगुना है। राज्य बीमा योजना अतिलाभकरी बीमा योजना है।
राज्य बीमा पॉलिसी के परिलाभ एंव पॉलिसी का बीमा धन ज्ञात करना
राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्मिक की अनिवार्यता राज्य बीमा पॉलिसी की जाकर उसके वेतन से प्रतिमाह प्रिमियम की कटौती की जाती है। राज्य बीमा पॉलिसी के बीमा धन की गणना हेतु निम्न सूचनाओं की आवश्यकता होती हैं।
1. बीमा कटौती प्रारम्भ होने की तिथि (DOR) : राज्य बीमा योजना में प्रथम व अधिक कटौती सदैव माह मार्च देय अप्रैल के वेतन से ही होती हैं अतः प्रथम अप्रैल को बीमा कटौती की जोखिम वहन तिथि कहलाती हैं।
2. कर्मचारी की जन्म तिथि : प्रत्येक बीमित कर्मचारी की जन्म तिथि
3. कर्मचारी की आयु कर्मचारी की जोखिम बहन तिथि पर आयु ज्ञात करना जिससे जोखिम तिथि या उसके बाद अगली जन्म तिथि पर आयु क्या होगी।
4. बीमा पॉलिसी की अवधि वर्तमान में राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष हैं अतः कार्मिक को 60 वर्ष की आयु तक प्रिमियम चुकाना हैं अतः बीमा पॉलिसी की अवधि सेवानिवृति की आयु तक होती हैं। जैसे सेवानिवृति आयु (60–18) वर्ष = 42 वर्ष बीमा अवधि, सेवा निवृति आयु (60-31 ) वर्ष = 29 वर्ष बीमा अवधि है।
5. बीमा प्रिमियम राशि : राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वेतन खण्ड के आधार पर बीमा प्रिमियम निर्धारित किया जाता हैं जो वर्तमान में इस प्रकार हैं-
वेतन स्लेब / पे स्लेब
न्यूनतम प्रीमियम कटौती जो करवायी जानी अनिवार्य है।
अधिकतम प्रीमियम कटौती करवाई जा सकती है।
01
22000 तक
800
2200
02
22001 से 28500
1200
3000
03
28501 से 46500
2200
5000
04
46501 से 72000
3000
7000
05
72001 से अधिक
5000
7000
06
अधिकतम
7000
7000
उल्लेखनीय है कि कर्मचारी अपनी नियत वेतन खण्ड से दो स्लेब अधिक स्वेच्छा से बीमा प्रीमियम की कटौती करवा सकता हैं किन्तु प्रिमियम में वृद्धि 55 वर्ष की आयु तक ही मान्य हैं इसके बाद प्रिमियम स्थिर रहता है ।
6. बीमा परिपक्वता तिथि: सेवानिवृत माह के अगले 1 अप्रैल को बीमा पॉलिसी परिपक्व होती है एवं बीमित को बीमा पॉलिसी का परिलाभ का भुगतान किया जाता है।
7. एक रुपये की प्रिमियम देय बीमाधन : 1 रुपये की प्रिमियम पर देय बीमा धन की गणना निम्नलिखित तालिका से जोखित वहन तिथि पर ज्ञात आयु के फेक्टर को 1 रुपये का बीमा धन माना जाता है।
बीमा कटौती प्रारम्भ होने या अधिक कटौती प्रारम्भ होने पर कर्मचारी की आयु
बीमा धन
बीमा कटौती प्रारम्भ होने या अधिक कटौती प्रारम्भ होने पर कर्मचारी की आयु
बीमा धन
18
622
35
314
19
602
36
298
20
582
37
282
21
562
38
265
22
544
39
251
23
525
40
237
24
507
41
224
25
488
42
210
26
470
43
196
27
451
44
182
28
433
45
169
29
415
46
155
30
398
47
144
31
381
48
132
32
364
49
121
33
348
50
109
34
331
–
–
insurance amount on deduction of re 1/- premium in SI Policy
8. बीमाधन- एक रुपया के बीमाधन फेक्टर को प्रिमियम से गुणा करके ज्ञात किया जाता हैं जिसकी सरलतम गणना निम्न काल्पनिक सारणी से-
बीमाधन गणना के बिन्दु
ए कर्मचारी
बी कर्मचारी
DOR
01.04.2018
01.04.2018
DOB
05.04.2000
05.02.1988
आयु
00.00.0018
00.02.0030
अवधि
18 वर्ष
31 वर्ष
प्रिमियम
1300
3000
DOM
01.04.2061
01.04.2048
बीमाधन फेक्टर
622
381
बीमाधन=फेक्टर x प्रिमियम
622 x1300=808600
381 x3000=1143000
प्रतिवर्ष बोनस
72774
102870
9. अपनी राज्य बीमा पॉलिसी के बीमाधन पर बोनस की गणना
राज्य सरकार द्वारा राज्य बीमा पॉलिसी पर प्रतिवर्ष बोनस की घोषणा की जाती है। बोनस की घोषणा प्रति हजार बीमा धन के आधार पर होती हैं वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः प्रति हजार बीमा धन पर 90 रुपये बोगस दिया जा रहा है। कर्मचारी स्वय बीमा धन को बोनस की दर से गुणा करके उसमें 1000 का भाग देकर बोनस की राशि ज्ञात कर सकता है। अतः ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है ।
10. अगर कर्मचारी को पॉलिसी पूर्व में जारी हैं और वेतन वृद्धि या राज्य सरकार द्वारा प्रिमियन की दरों में परिर्वतन या कर्मचारी द्वारा एक या दो स्लेव अधिक कटौती करवाये जाने पर राज्य बीमा विभाग द्वारा बढे हुए प्रिमियम पर अलग समाश्वासन जारी किये जाते हैं जिस पर बीमाधन व बोनस गणना निम्न प्रकार होगी ।
जैसे किसी कार्मिक को 01.04.2016 को बीमाधन 5,00000
बोनस गणना – 01.04.2016 से 31.03.2017 तक 500000×90 1000 = 45000
01.04.2017 को प्रिमियम वृद्धि से बीमाधन 2,00000
बोनस गणना 01.04.2017 से 31.03.2018 तक 700000×90 1000 = 63000
बोनस की राशि बीमेदार को प्रतिवर्ष निहित हो जाती हैं किन्तु इसका भुगतान स्वत्व (दावा) के साथ किया जाता है। इससे पूर्व देय नहीं है। बीमा पॉलिसी के परिपक्व होने पर परिपक्वता दावे के समय पॉलिसी पर टर्मिनल बोनस भी दिया जाता है।
11. बीमा पॉलिसी धारक की परिपक्वता तिथि से पूर्व आकरिमक या सामान्य मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा बीमाधन की दुगुनी राशि (कार्मिक ए की पॉलिसी पर 1617200 रुपये व कार्मिक बी की पॉलिसी पर 2286000 रुपये) बोनस सहित भुगतान किया जाता है। चाहे कार्मिक की मृत्यु प्रथम माह का प्रिमियम अदा करने के बाद हो गई हो ।
12. राज्य कर्मचारी अपनी बीमा पॉलिसी पर ऋण ले सकता है जो अधिकतम 60 किश्तों में अदा करना होता है एव जिस पर 8 प्रतिशत ब्याज ऋण राशि चुकने के बाद ली जाती है।
13. मनोनयन- किसी कार्मिक के अविवाहित होने पर उसके द्वारा राज्य बीमा पॉलिसी में जिसे मनोनित नियुक्त किया जाता है। शादी होने के बाद वह मनोनयन स्वतः ही पत्नी के पक्ष में हो जाता है परन्तु अन्य मामलों में कर्मचारी स्वय राज्य बीमा विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में आवेदन पत्र के जयें मनोनयन में परिर्वतन करवा सकता है।
14. प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद Next मार्च से SI की कटौती प्रारम्भ की जाती है. इस हेतु कार्मिक को अपनी SSO-ID से प्रथम घोषणा पत्र भरना पड़ता है वह चाहे तो पहली बार स्लैब से एक या दो स्टेप आगे की कटौती करवा सकता है. उसको उस हिसाब में प्रीमीयम की राशि अपने घोषणा पत्र में सलेक्ट करनी पड़ती है.
15. एक अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष से कम है वह स्केब से एक या दो स्टेप अगली SI की कटौती बढ़ा सकते है. उनको SSO-ID से furthuer contract (अधिक घोषणा) पत्र भरना पड़ता है।
16. एक अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो रही है, इनके SI की वर्तमान कटौती यथावत रहेगी क्योकि SI द्वारा उनके रिस्क कवर नही की जाती है.
17. प्रथम या अधिक घोषणा पत्र भरने से पहले अपने DDO लॉगिन से पहले कार्मिक की सर्विस डिटेल्स, बेसिक Pay एवं नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करवाया जाना जरूरी है. State Insurance Deduction Rules
18. SI की वर्तमान कटौती जो चल रही है वह किसी भी कारण से कम नही की जा सकती है।
19. किसी कर्मिक के प्रोबेशन पूर्ण हो चुका है, परन्तु स्थाईकरण एवम वेतन नियमितीकरण नही हुआ है. ऐसे मामले में स्थाईकरण के बाद जब नियमित वेतन का निर्धारण होगा. उसके एरियर से मार्च महीने की प्रथम SI कटौती की जायेगी एवं उसी समय उसका प्रथम घोषणा पत्र भरा जाएगा.
20. घोषणा पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लेवे कि आपकी SIPF EMPLOYEE ID वर्तमान DDO के पास होनी चाहिए अन्यथा भरा गया घोषणा पत्र पुराने वाले DDO की ID पर शो होगा. ऐसी स्थिति में वर्तमान DDO से ID को Pull करे या पुराने DDO से ID नये DDO को ट्रांसफर करावे।
21. किसी का वेतन 5वे या 6ठे वेतनमान में आहरित हो रहा है उनकी SI की कटौती यथावत रहेगी. उनका जब 7 वे वेतनमान में फिक्सेशन होने के बाद एरियर बनेगा उसमे SI अंतर की राशि स्लैब अनुसार कटौती हो जाएगी.
22. जुलाई में वेतनवृद्धि लगने से SI की कटौती स्लैब के अनुसार बढ़ जाती है तो उसकी बढ़ोतरी Next मार्च से ही की जाती है।
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Establishment and Leave Related format | संस्थापन एवं अवकाश सम्बन्धी प्रपत्र : नमस्कार, कर्मचारी बंधुओं, इस आर्टिकल में हम संस्थापन और अवकाश से संबंधित प्रपत्र आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें उपार्जित अवकाश, नकदीकरण और कार्यालय आदेश, चाइल्ड केयर लीव के साथ साथ कार्यग्रहण काल के बदले उपार्जित अवकाश, रोग और आरोग्य प्रमाण पत्र आदि के प्रपत्र हम यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करवाएं है।
संस्थापन एवं अवकाश सम्बन्धी प्रपत्र शाला सुगम टीम को उम्मीद है कि आपको ये प्रपत्र पीडीएफ़ वर्ड और एक्सेल फॉर्मेट में पसंद आएँगे। और आशा है कि आप इस आर्टिकल के लिंक को अपने मित्रों, सहकर्मियों, मंत्रालयिक कर्मचारी और आहरण वितरण अधिकारियों को साझा करेंगे।
Establishment and Leave Related format | संस्थापन एवं अवकाश सम्बन्धी प्रपत्र
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Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि : List of articles being commonly used in the Departments giving the minimum period of their serviceability- (सरकारी कार्यालयों में सामान्यतया उपयोग की जाने वाली भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि)
नमस्कार, शिक्षक बंधुओं। इस आर्टिकल में हम अपने विद्यालय या अपने कार्यालय में काम में आने वाली सरकारी भंडार सामग्री का उपयोग अवधि के बारे में जानेंगे। हमने यह जानकारी सरकारी आदेशों और सर्कुलरों के माध्यम से तथा विद्वज्जनों के माध्यम से एकत्र की है और आपको बताने का प्रयास किया है कि सरकारी कार्यालयों या विद्यालयों के अंदर पड़ी भौतिक सामग्री की जीवन अवधि कितनी होती है? (Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि) उन्हें कितने समय के बाद नकारा घोषित किया जा सकता है, इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। कृपया इस आर्टिकल को अपने मित्रों और दोस्तों के साथ तथा कर्मचारियों को जरूर शेयर करे।
Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उपयोग हेतु निम्न भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि निम्नानुसार होगी-(परिपत्र संख्या 14/99, दिनांक 11.05.1999)
Note- (a) Articles to be destroyed without the permission of any committee :
“Any article used in Treatment/Management of AIDS patient is to be destroyed immediately as soon as the patent leaves the Hospital.”
(b) Articles to be destroyed with the permission of the committee at local level :
“Articles like linen, Mattresses, Bed-sheets, Towels, pillow and pillow covers having permanent stains of blood and pus and can not be removed on repeated washing or get torn. could be condemned, if the committee thinks that the articles can spread infection to other patients (cross infection) in the Hospitals.” (परिपत्र संख्या 14/99, दिनांक 11.05.1999 द्वारा जोडा गया।) Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
Name of article
Minimum period of serviceability
Name of article
Minimum period of serviceability
Name of article
Minimum period of serviceability
Name of article
Minimum period of serviceability
तकिये
2
तोलिये
3 Months
गद्दे
3
तकिये के कवर्स
6 Months
कम्बल
6
मेट्रेसेज (साधारण)
5
बैडशीट
6 Months
मेट्रेसेज फोम
7
Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
Order Dated: 20-07-1995 and 11-05-1999 Minimum period of serviceability of Store Items
S.No.
वाहन की किस्म
न्यूनतम किलोमीटर
न्यूनतम वर्ष
1
मोटरसाइकिल व थ्री व्हीलर
1.20 लाख
7
2
हल्के मोटर वाहन
2.00 लाख
8
3
मध्यम मोटर वाहन
3.00 लाख
10
4
भारी मोटर वाहन
4.00 लाख
10
5
ट्रेक्टर व बुलडोजर
20000 घंटे
10
Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
निर्धारित अवधि व निर्धारित किलोमीटर दोनों का पूर्ण होना आवश्यक है।
आपसे सहयोग की अपील
🥰🥰👇👇🙏🏻🙏🏻
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Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया : नमस्कार। शिक्षक बंधुओं, इस आर्टिकल में हम आपके लिए विद्यालय या अपने किसी भी कार्यालय में नकारा सामग्री जो आपके विद्यालय या कार्यालय की आवश्यक जगह को रूद्ध रही हैं या रोक रही है उसका निस्तारण करके आप अपने विद्यालय या कार्यालय में जगह खाली करा सकते हैं और उसका एक सदुपयोग आप कर सकते हैं।
यहाँ हमारे अनुभवी जानकार श्री के एल सेन के द्वारा नकारा सामग्री का निस्तारण किस प्रकार किया जाना चाहिए और कौन कौन से प्रपत्र या फॉर्मेट आपको संधारण करने होते है, इन सब के बारे में जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं नकारा सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया को।
Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया
Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया-
अनुपयोगी / अप्रचलित सामान का रजिस्टर प्रारूप एस.आर. 5 में संधारित किया जाता है जिस पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं । (Click here to download SR 5 )
सामान को अनुपयोगी घोषित करने से पूर्व संबंधित अधिकारी उस वस्तु के उपयोग की न्यूनतम अवधि को ध्यान में रखेंगे। (जी.एफ.एण्ड ए.आर. के भाग।।) (भण्डार की वस्तुओं की न्यूनतम उपयोग की अवधि देखने के लिये यहां क्लिक करें)
अनुपयोगी/अप्रचलित वस्तुओं का निरीक्षण एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार यथास्थिति होंगे। Process of disposal of unusable materials
अनुपयोगी सामान की सर्वे रिपोर्ट प्रारूप एस.आर. 6 में तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट पर समिति के सदस्य तथा सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।(Download SR-6)
5 लाख या इससे अधिक मूल्य की वस्तुओं के मामलों में निरीक्षण के लिए बनी समिति में वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, वित्तीय सलाहकार/लेखाधिकारी एवं तकनीकी अधिकारी, जिसे वस्तुओं का ज्ञान हो, होंगे।
पुराने टाइपराईटर का निस्तारण राजकीय मुद्राणालय जयपुर द्वारा किया जायेगा। Process of disposal of unusable materials
वाहनों के मामले में समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे- (क) विभागाध्यक्ष या उनका नामित व्यक्ति जो जिला स्तरीय अधिकारी के पद से नीचे का नहीं होगा। (ख) संगठन का सबसे वरिष्ठतम लेखा अधिकारी, यदि कहीं कोई ऐसा लेखाधिकारी न हो तो संबंधित कोषाधिकारी। (ग) यदि हो तो विभाग का एक यांत्रिक अभियन्ता ऐसा कोई अभियन्ता ना हो तो मुख्य अधीक्षक मोटर गेरेज विभाग का एक प्रतिनिधि।
रुपये 50,000 तक का अनुपयोगी सामान होने पर स्थानीय अनुपयोगी सामान के व्यवसायियों (कबाड़ी) को पत्रों द्वारा सूचित कर दिया जाए तथा 7 दिन की नोटिस अवधि दी जाए। प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड पर लगाए।
रुपये 50,000 से 2.50 लाख तक का अनुपयोगी सामान होने पर स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित की जावे तथा 10 दिन की नोटिस अवधि दी जाए।
रुपये 2.50 लाख से 10 लाख तक के अनुपयोगी सामान के लिए अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित की जाए तथा 15 दिन की नोटिस अवधि दी जाए। 10 लाख से अधिक पर 20 दिन की नोटिस अवधि दी जाए। Process of disposal of unusable materials
नीलामी कमेटियों का गठन जी.एफ. एण्ड ए. आर. के भाग ।। के आर.एन.(1) में दिया गया है। आरक्षित मूल्य वस्तुओं का निरीक्षण करने वाली समिति द्वारा निश्चित किया जाएगा।
नीलामी में भाग लेने वाली फर्मों से बयाना राशि 2 प्रतिशत न्यूनतम 500/अधिकतम 50000/- ली जाए जिसका निर्धारण नीलामी कमेटी द्वारा किया जाएगा।
अधिकतम बोलीदाता जिसके नाम बोली छोडी जाती है, से 25 प्रतिशत राशि उसी समय तथा शेष माल सुपुर्दगी के समय ली जाएगी।
माल उठाने के लिए 3 से 7 दिन का समय दिया जाएगा। Process of disposal of unusable materials
अन्य बोलीदाता की धरोहर राशि उसी दिन लौटा दी जाएगी। Process of disposal of unusable materials
नीलामी की राशि पर प्रचलित दरों पर वेट की राशि भी ली जाएगी।
निर्धारित अवधि में माल नहीं उठाने पर 25 प्रतिशत जमा राशि जब्त कर ली जाए।
नीलामी से प्राप्त राशि अगले दिन राजकोष में आमद मद में वेट की राशि सेल टेक्स के हेड में जमा करवाई जाए।
वाहनों को अनुपयोगी करने की शक्तियाँ (जी.एफ. एण्ड ए. आर. के भाग ।। परिशिष्ठ ’बी’) में दी गई है।
नीलामी के पश्चात् विक्रय लेखा प्रारूप एस. आर.-7 में तैयार किया जाता है। (Download SR-7)
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रद्दी कागज (वेस्ट पेपर) के अलावा अन्य वस्तुओं के लिए
(क) 5लाख रुपये एवं इससे अधिक के मूल्य के सामानों के लिए। (1) विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित वरिष्ठतम अधिकारी – सचिव (2) संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, सदस्य (3) विभाग का वित्त सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी, व. ले. अ. सदस्य (4) विभागाध्यक्ष द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया
(ख) 1 लाख रुपये एवं इससे अधिक किन्तु 5 लाख से कम मूल्य के सामानों के लिए– (1) उप विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी जो विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा-सदस्य सचिव (2) कार्यालयाध्यक्ष, सदस्य (3) विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय का लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी सदस्य (4) कोषागार अधिकारी या सहायक उपकोषागार अधिकारी सदस्य
(ग) 30,000 रुपये से अधिक किन्तु 1 लाख से कम मूल्य के सामानों के लिए– (1) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी सदस्य सचिव (2) क्षेत्रीय अधिकारी (रीजनल आॅफिसर) द्वारा या यदि क्षेत्रीय अधिकारी न हो तो विभागाध्यक्ष द्वारा नामित सहायक लेखा अधिकारी / लेखाकार सदस्य। (3) कोषागार अधिकारी द्वारा नामित सहायक/उप/कोषागार अधिकारी जहाँ पृथक उप कोषागार हो वहाँ संबंधित सहायक / उप कोषागार अधिकारी सदस्य। Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया
(घ) 30,000 रुपये तक के मूल्य के सामानों के लिए- (1) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी सदस्य सचिव (2) विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखा अधिकारी/लेखाकार यदि ये दोनों उसी स्थान पर हांे जहाँ कार्यालयाध्यक्ष का स्थान है तथा वह अन्यथा प्रकार से कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में पदस्थापित है – सदस्य।
Process of disposal of unusable materials रद्दी कागज के लिए
(क) 30,000 रुपये से अधिक मूल्य के रद्दी कागजों के लिए- (1) उप विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी जो विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा, सदस्य सचिव। (2) संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, सदस्य। (3) विभाग का वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी सदस्य।
(ख) 10,000 रुपये से अधिक किन्तु 30,000 रुपये तक मूल्य के रद्दी कागजों के लिए- (1) क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष सदस्य सचिव। (2) उनके विभाग का लेखाधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/लेखाकार सदस्य। (3) कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो, सदस्य।
(ग) 10,000 रुपये मूल्य तक के रद्दी कागजों के लिए- (1) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी सदस्य सचिव। (2) कार्यालय का लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार सदस्य। (3) कार्यालय अधीक्षक/कार्यालय सहायक सदस्य। नोट – प्रतिवर्ष वित्त विभाग द्वारा उक्त सीमा में शिथिलीकरण किया जाता है। उस सीमा के अध्यधीन नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। Process of disposal of unusable materials / अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया
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SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR / शाला दर्पण पर कार्य हेतु प्रभारीवार दैनिक | मासिक | त्रेमासिक कार्यवाही केलेंडर : नमस्कार आदरणीय शिक्षक बंधुओ ! यहाँ आपको राजस्थान के विद्यालयों में विभिन्न ऑनलाइन कार्यो हेतु शाला दर्पण पर डाटा अपडेट किया जाता हैं, इस हेतु शिक्षा विभाग ने एक केलेंडर जारी किया हैं जिसकी PDF यहाँ अपलोड की गयी हैं साथ ही इसे यहाँ लिखित रूप में प्रस्तुत किया हैं हमने इस PDF के लिंक सार्वजनिक प्लेटफोर्म और सोशल मिडिया से लेकर आप तक सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया हैं| और इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक अटेच किया हैं फिर भी आपसे आग्रह हैं कि आप इन्हें डाउनलोड करके जांच ले परख ले पुष्टि होने पर ही इनका उपयोग करें, विस्तृत और प्रतिपुष्ट जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट का अवलोकन करें|
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR
आवश्यक निर्देश:
शालादर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन प्रतिमाह तथा मासिक किये जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार शालादर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।
विशेष परिस्थितियों में शालादर्पण कैलेन्डर में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।
शाला दर्पण कैलेन्डर में उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त विभागीय निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।
संस्थाप्रधान, शालादर्पण प्रभारी तथा अन्य कार्मिकों के द्वारा समय-समय पर शालादर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे तथा आवश्यकतानुसार व विद्यालय में दिये गये प्रभाग अनुसार शालादर्पण पोर्टल को यथा समय अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें।
शाला दर्पण पर दैनिक रूप से किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
DAILY ATTENDENCE मॉडयूल में विद्यालय स्टाफ की दैनिक उपस्थिति
कार्यालय प्रभारी
2
LEAVE APPROVAL मॉडयूल में विद्यालय स्टाफ से प्राप्त अवकाश प्रकरण का यथोचित निस्तारण करना।
3
STUDENT DAILY ATTENDENCE मॉडयूल मे विद्यार्थियों की उपस्थिति
शालादर्पण पोर्टल पर जुलाई माह में किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
प्रतिमाह / त्रैमासिक किये जाने वाले कार्य
सम्बन्धित प्रभारी गण
2
एसडीएमसी / एसएमसी मॉडयूल की विभिन्न प्रविष्टियों की जांच एवं अद्यतन किया जाना
एसडीएमसी / एसएमसी प्रभारी
3
NEW ADMISSION ENTRY मे नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि
कक्षा अध्यापक
4
STUDENT DETAIL EDIT (FORMAT- 05) के द्वारा विद्यार्थी संबंधित सूचना में संशोधन किया जाना
5
प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच तथा उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना
6
विद्यार्थी मॉडयूल में निम्नलिखित सब-मॉडयूल मे प्रविष्टि किया जाना ।● Section Allotment/Updation● Medium Allotment / Updation● Class/Section wise Roll No Entry
7
नव प्रवेशित / एनएसओ विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना व प्रपत्र – 07 प्रपत्र – 07 (अ) व प्रपत्र – 9 की पूर्ति करना
8
FREE TEXT BOOKS and WORK BOOKS Module में प्रविष्टि । शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक SDMC / SMC प्रभारी
निशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी
9
पूरक परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि व प्रमाण पत्र GENRATE करना
स्थानीय परीक्षा प्रभारी
10
विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉडयूल से प्रविष्टि
छात्रवृत्ति प्रभारी
11
कक्षाध्यापक व विषयाध्यापक मैपिंग की प्रविष्टि
कार्यालय प्रभारी
12
निःशुल्क साईकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करना
कक्षा अध्यापक व साईकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी
13
पीईईओ / यूसीईईओ लॉगिन में विद्यालय से बाहर (OoSC) बच्चों की सूचना की प्रविष्टि
पीईईओ / यूसीईईओ
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR
शालादर्पण पोर्टल पर अगस्त माह में किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य
सम्बन्धित प्रभारी गण
2
नव प्रवेशित / एनएसओ विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना व प्रपत्र – 07 प्रपत्र – 07 (अ) व प्रपत्र – 9 की पूर्ति करना ।
एसडीएमसी / एसएमसी प्रभारी
3
विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉडयूल से प्रविष्टि
छात्रवृत्ति प्रभारी
4
विद्यार्थियों को रोल नं आवंटित करना व प्रथम परख के प्राप्तांकों की प्रविष्टि
स्थानीय परीक्षा प्रभारी
5
निःशुल्क साईकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करना
कक्षा अध्यापक व साईकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी
6
FTB मॉडयूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना
शालादर्पण पोर्टल पर सितम्बर माह में किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य
सम्बन्धित प्रभारी गण
2
विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉडयूल से प्रविष्टि
छात्रवृत्ति प्रभारी
3
बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की तैयारी हेतु विद्यार्थियों के डाटा का एसआर रजिस्टर से मिलान
बोर्ड परीक्षा प्रभारी
4
FTB मॉडयूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना
निशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी
5
SA 1 की प्रविष्टि
सम्बंधित प्रभारी के साथ कक्षाध्यापक
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR
शालादर्पण पोर्टल पर अक्टूबर माह में किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
प्रतिमाह / त्रेमासिक किये जाने वाले कार्य
सम्बन्धित प्रभारी गण
2
FTB मॉडयूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना
निशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी
3
द्वितीय परख के अंकों की रिजल्ट मॉडयूल में प्रविष्टि पूर्ण करना
स्थानीय परीक्षा प्रभारी
4
हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पीटीएम की प्रविष्टि
सम्बंधित प्रभारी के साथ कक्षाध्यापक
स्कुल के विभिन्न प्रभार और उनके दायित्व CLICK HERE
शालादर्पण पोर्टल पर नवम्बर माह में किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य
सम्बन्धित प्रभारी गण
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR
शालादर्पण पोर्टल पर दिसम्बर माह में किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य
सम्बन्धित प्रभारी गण
2
अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंको की प्रविष्टि
स्थानीय परीक्षा प्रभारी
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR
शालादर्पण पोर्टल पर जनवरी माह में किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
प्रतिमाह / त्रेमासिक किये जाने वाले कार्य
सम्बन्धित प्रभारी गण
2
विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकतानुसार अपडेट करना
छात्रवृत्ति प्रभारी
3
अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंको की प्रविष्टि करना
स्थानीय परीक्षा प्रभारी
4
एसडीएमसी / एसएमसी मॉडयूल की प्रविष्टियों की जांच व अद्यतन किया जाना
एसडीएमसी / एसएमसी प्रभारी
5
SA2 की प्रविष्टि, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पीटीएम की प्रविष्टि
कक्षाध्यापक व सम्बंधित प्रभारी
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR
शालादर्पण पोर्टल पर फरवरी माह में किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य
सम्बन्धित प्रभारी गण
2
बोर्ड परीक्षा के सत्रांको की प्रविष्टि करना
बोर्ड परीक्षा प्रभारी
3
तृतीय परख के अंकों की रिजल्ट मॉडयूल में प्रविष्टि पूर्ण करना
स्थानीय परीक्षा प्रभारी
4
TEACHER EXAMINAR DATA MAPPING MODULE में प्रविष्टि करना
कार्यालय प्रभारी
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR
शालादर्पण पोर्टल पर मार्च माह में किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य
सम्बन्धित प्रभारी गण
2
TEACHER EXAMINAR DATA MAPPING MODULE में प्रविष्टि की जांच
कार्यालय प्रभारी
3
बोर्ड परीक्षा से पूर्व SA 3 की प्रविष्टि, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पीटीएम की प्रविष्टि
कक्षाध्यापक व सम्बंधित प्रभारी
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR
शालादर्पण पोर्टल पर अप्रेल माह में किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
प्रतिमाह / त्रैमासिक किये जाने वाले कार्य
सम्बन्धित प्रभारी गण
2
वार्षिक परीक्षा के अंको की फीडिंग व परीक्षा परिणाम तैयार करना
स्थानीय परीक्षा प्रभारी
3
वार्षिक परीक्षा की अंक तालिका परिणाम हेतु ग्रीन शीट को लॉक करना व विद्यार्थियों शाला दर्पण से डाउनलोड करना
स्थानीय परीक्षा प्रभारी
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR
शालादर्पण पोर्टल पर मई माह में किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य
सम्बन्धित प्रभारी गण
2
स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षोन्नति किया जाना
स्थानीय परीक्षा प्रभारी
3
पूरक परीक्षा परिणाम के अंको की प्रविष्टि
स्थानीय परीक्षा प्रभारी
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR
शालादर्पण पोर्टल पर जून माह में किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
प्रतिमाह किये जाने वाले कार्य
सम्बन्धित प्रभारी गण
2
बोर्ड परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षोन्नति किया जाना
संबंधित प्रभारीगण बोर्ड परीक्षा प्रभारी
3
पीईईओ / यूसीईईओ लॉगिन में विद्यालय से बाहर ( OOSC) बच्चों की सूचना की प्रविष्टि
पीईईओ / यूसीईईओ
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR
शालादर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से किये जाने वाले कार्य
क्र.सं.
कार्य का विवरण
शालादर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी / कार्मिक
1
विद्यार्थी मॉडयूल में आवश्यकतानुसार / ऑन डिमांड किये जाने वाले कार्य ० Transfer Certificate (T.C.) ० Student Character Certificate ० Student Study Certificate ० N.S.O ० Vocational Edu ० Faculty and Subject mapping (format 7 & 7a)
कक्षा अध्यापक
2
विद्यार्थियों के जनआधार / आधार नम्बर अपडेट करना
कक्षा अध्यापक
3
विद्यालय मॉडयूल में आवश्यकतानुसार / ऑन डिमांड किये जाने वाले कार्य o Garima Petika Entry o Udaan o Student Health Check-up o Gender Audit Details Entry o Sports o Mid-Day-Meal
कार्यालय प्रभारी
SHALA DARPAN INCHARGE WISE WORK CALENDAR
नमस्कार आदरणीय शिक्षक बंधुओ ! यहाँ आपको राजस्थान के विद्यालयों में विभिन्न ऑनलाइन कार्यो हेतु शाला दर्पण पर डाटा अपडेट किया जाता हैं, इस हेतु शिक्षा विभाग ने एक केलेंडर जारी किया हैं जिसकी PDF यहाँ अपलोड की गयी हैं साथ ही इसे यहाँ लिखित रूप में प्रस्तुत किया हैं |
हमने इस PDF के लिंक सार्वजनिक प्लेटफोर्म और सोशल मिडिया से लेकर आप तक सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया हैं| और इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक अटेच किया हैं फिर भी आपसे आग्रह हैं कि आप इन्हें डाउनलोड करके जांच ले परख ले पुष्टि होने पर ही इनका उपयोग करें, विस्तृत और प्रतिपुष्ट जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट का अवलोकन करें| शाला सुगम किसी भी त्रुटी और कमी के लिए जिम्मेदार नही हैं
यहाँ पर हमारे कुछ मित्रो और साथियों द्वारा सोशल मिडिया का उपयोग करके समूह निर्माण किया हैं जिसमे शिक्षक, शिक्षार्थी और प्रतियोगी के लिए आवश्यक सामग्री यथा आदेश, सर्कुलर, नियमावली, अध्ययन सामग्री के साथ शिक्षा विभाग से जुड़े कई प्रकार की सामग्री निशुल्क और निस्वार्थ शेयर की जाती हैं, आपसे आग्रह हैं कि आप अपनी सहमती से इन सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ सकते हैं |
नोट : हालांकि हमारी टीम ने इस पेज को तैयार करने में पूर्ण सावधानी रखी हैं फिर त्रुटी संभावित हैं | यहाँ पर यह जानकारी केवल सूचनार्थ हैं | समस्त सूचनाओं के लिए ओफिशियल वेबसाईट और लिंक को विजिट कीजिए |
आपसे सहयोग की अपील
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आप मित्रो से आग्रह हैं कि हमने बड़ी मेहनत से इस आर्टिकल की 💯% शुद्धता के साथ, सटीक और ऑफिशियल जानकारी आपके लिए एकत्र करके SHARE की हैं | इस कार्य में हमारे मित्रो की टीम ने मिलकर सहयोग किया हैं 🙏🏻 अत: आप इस पोस्ट के लिंक को अपने मित्रो, साथियों और सहकर्मियों तक सोशल मिडिया प्लेटफोर्म पर जरूर शेयर करें और नीचे दिए सोशल मीडिया से जरूर जुड़े|
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Incharges in schools and their responsibilities / विद्यालयों में प्रभार व प्रभारी और उनके दायित्व :- श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के परिपत्र क्रमांक : शिविरा-मा/ माध्य / शाला दर्पण /60304 (2) / 2016-17/198 दिनांक: 22/06/2020 द्वारा “शाला दर्पण पोर्टल” को अपडेट करने से सम्बन्ध में संस्था प्रधान के साथ ही विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित प्रभारियों का भी दायित्व निर्धारण किया गया है उन्हें यह काम उनके प्रभार के अनुसार करना होगा लेकिन प्रश्न यह बनता हैं कि विद्यालय में कौन कौन से प्रभार होते हैं और उनके प्रभारी कौन हो सकते हैं साथ उनके दायित्व क्या रहेंगे|
अब सरकारी स्कूलों में शाला दर्पण पोर्टल का काम केवल शाला दर्पण प्रभारी ही नहीं अपितु विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों के प्रभार वाले प्रभारी करेंगे। इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी किए है। गौरतलब है कि शाला दर्पण पोर्टल शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण सूचनाएं अपलोड अथवा अपडेट करने का पोर्टल है। इसका विभिन्न उद्देश्यों को लेकर बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है।
इस पोर्टल के उपयोग के लिए सरकारी स्कूलों में शाला दर्पण पोर्टल से संबंधित सभी काम करने के लिए प्रभारी बनाए गए थे। लेकिन विद्यालयों में कार्य की अधिकता के कारण कई बार सूचनाएं समय पर अपलोड नहीं हो पाने एवं त्रुटि पूर्ण कार्य होने की संभावना को देखते हुए अब विद्यालय के विभिन्न प्रभार वाले सभी प्रभारी अपने अपने प्रभार का शाला दर्पण से संबंधित काम स्वयं करेंगे।
क्या कहते है सीबीईओ-सीबीईओ गोविंद प्रसाद बंसल ने बताया कि पहले विद्यालयों में शाला दर्पण प्रभारी को ही ये सब काम करने होते थे। जिसके कारण काम त्रुटिपूर्ण होने अथवा विलम्ब से होने की संभावना रहती थी। अब सभी अलग अलग प्रभार वाले प्रभारी अपने अपने प्रभार का काम स्वयं करेंगे जिससे त्रुटि की संभावना नही होगी ।
आपके इन्ही प्रश्नों के जबाब देने के लिए और शिक्षको व संस्था प्रधानो की सहायत के लिए हमारे एक्सपर्ट और शाला सुगम की टीम ने आपके लिए सम्पूर्ण आलेख तैयार किया हैं जिसे आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और अच्छा लगने पर अपने साथियों तक जरूर साझा करें |
Incharges in schools and their responsibilities / विद्यालयों में प्रभार व प्रभारी और उनके दायित्व
खेल कूद, प्रतियोगिता करवाना, प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को लेकर जाना, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, टेबलेट या टिका, वेक्सिनेशन
PTI या खेलकूद में सक्रिय शिक्षक
3
स्थानीय परीक्षा प्रभार
विभिन्न परीक्षाओं के सफल आयोजन करवाना,पेपर तैयार करवाना, उत्तर पुस्तिका जंचवानी, परीक्षा व्यवस्था करना और परिणाम तैयार करवाना, बोर्ड परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र, परीक्षा परिणाम तैयार करना, क्रमोन्नति आदि।
वरिष्ठ व अनुभवी शिक्षक
Incharges in schools and their responsibilities
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बोर्ड परीक्षा आवेदन, फॉर्म केंद्र पर जमा, अंकतालिका संग्रहण व वितरण, डाटा मिलान, फीस संग्रहण, उपस्थिति व बोर्ड सम्प्रेषण, यथा समय अंकों / सत्रांकों की फीडिंग
वरिष्ठ व अनुभवी शिक्षक
5
शाला दर्पण प्रभार
शाला दर्पण के विभिन्न कार्य अन्य प्रभारियो की सहायता से पूर्ण करवाना, परीक्षा प्रभारी की सहायता से फॉर्म ऑनलाइन करवाना
वरिष्ठ व कम्प्यूटर अनुभवी शिक्षक
6
मध्याह्न भोजन प्रभार
मध्याह्न भोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था करवाना, MDM की सुचना संकलन, अनाज रखरखाव आदि पर ध्यान देना, दूध वितरण MDM रिकोर्ड संधारण
भोजन आदि में जानकार हो तथा विद्यालय में कम कार्यप्रभार हो
PEEO स्कुलो के कार्य की देखरेख करना, सूचना संकलित करना, संबलन में सहयोग करना,
अनुभवी वरिष्ठ शिक्षक
8
संस्थापन प्रभार
संस्थापन कार्य यथा समस्त कार्मिकों के सेवा अभिलेख के अनुसार शाला दर्पण पर पूर्ण शुद्ध विवरण (प्रपत्र- 10) दर्ज करना, कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण, इन्फ्रास्ट्रक्चर विवरण, विद्यालय प्रोफाइल कार्मिक उपस्थिति, अवकाश अद्यतन करना आदि।, विद्यालय डाक सूचना, स्कोलर रजिस्टर संधारण, केशबुक संधारण, वेतन भत्ते, पे पोस्टिंग पंजिका, कार्मिक डाटा अपडेशन, TC व नवीन प्रवेश, अध्ययन व चरित्र प्रमाण पत्र, UDISE, शाला सिद्धि, ज्ञान संकल्प पोर्टल
संस्था प्रधान व मंत्रालयिक कार्मिक या लेखा अनुभवी कार्मिक
विभिन्न छात्रवृत्ति के पात्र सभी विद्यार्थियों से संबंधित सम्पूर्ण विवरण संकलन करना और यथासमय शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने संबंधी सम्पूर्ण कार्य
अनुभवी वरिष्ठ शिक्षक
11
अकेडमिक कार्य प्रभारी
नौ बेग डे, बालसभा, दैनिक उत्सव आयोजन, विशेष गतिविधियाँ
सम्बंधित अनुभवी
12
हेडटीचर
विद्यालय में RKSMBK, SIQE, भारतीय संस्कृति ज्ञान व अन्य परीक्षाएं, कक्षा 1 से 5 के शिक्षको को संबलन
सर्व प्रथम व्याख्याता या व. अध्यापक या अध्यापक
Incharges in schools and their responsibilities
NOTE : यह आलेख पूर्ण रूप से कोपीराईट एक्ट के तहत लेखक से लिखवाया गया हैं अत: इसे कोपी पेस्ट करने का प्रयास अगर किसी वेबसाईट द्वारा किया जाता हैं तो कानूनी कार्यवाही के लिए उक्त व्यक्ति होगा|
क्र.सं.
प्रभार का नाम
उतरदायित्व
प्रभार किसे दिया जाए
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सांस्कृतिक प्रभार
विद्यालय में विभिन्न में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, 15 अगस्त, 26 जनवरी व अन्य उत्सव, समय-समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्सवों से संबंधित वांछित सूचनाओं की शाला दर्पण पर यथासमय प्रविष्टियां दर्ज करना।
संभवत महिला शिक्षक या अनुभवी शिक्षक
14
सामुदायिक गतिशीलता प्रभार
SMC, SDMC गठन, बैठक, अभिभावक सम्पर्क, PTM आयोजन, एसडीएमसी/एसएमसी से संबंधित वार्षिक /अर्द्धवार्षिक / त्रैमासिक /मासिक प्रविष्टियां, प्रशिक्षण, सदस्यों का विवरण, बैठकों का विवरण, बैंक खातों संबंधी विवरण आदि।
निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों, वर्क बुक, डेस्क वर्क, अन्य प्रश्न बैंक प्रकाशन, वितरण रखरखाव, व इससे संबंधित सम्पूर्ण विवरण यथा समय शाला दर्पण पर दर्ज करना।
पुस्तकालय अध्यक्ष या अनुभवी शिक्षक
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कक्षाध्यापक
अपनी कक्षा से संबंधित समस्त छात्रों का प्रवेश / पुनः प्रवेश, नाम पृथकीकरण, प्रपत्र- 7 / 7 – अ (तृतीय भाषा व वैकल्पिक विषय संबंधित) की पूर्ति, प्रपत्र 9 की परिशुद्ध पूर्ति, छात्र उपस्थिति सूचना, कक्षा क्रमोन्नति, साईकिल / ट्रान्सपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूचना आदि।
समस्त कक्षाओ के कक्षाध्यापक जिनकी शाला दर्पण पर मेपिंग हैं
Incharges in schools and their responsibilities
क्र.सं.
प्रभार का नाम
उतरदायित्व
प्रभार किसे दिया जाए
19
शैक्षिक उप समिति
शैक्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, विद्यालय शैक्षिक उत्थान योजना
संस्था प्रधान और समिति के सदस्य
20
विद्यालय भवन उपसमिति
विद्यालय भौतिक विकास, निर्माण, रिपेयरिंग योजना निर्माण और प्रस्ताव लेना
संस्था प्रधान और समिति के सदस्य
21
बाल संसद प्रभार
सम्बंधित 7 मंत्रालय से जुड़े शिक्षक सम्बंधित प्रभारी के रूप में दिए कार्यो का निष्पादन करेंगें
मंत्रालय अनुसार प्रभारी
22
ICT लैब
ICT लैब, मिशन स्टार्ट, मिशन बुनियाद, आफ्टर स्कुल, व अन्य ऑनलाइन शिक्षण कार्य
ICT लैब के लिए ICT के कम्प्यूटर अनुदेशक और उनकी अनुपस्थिति में विज्ञान या गणित के वरिष्ठ शिक्षक
Incharges in schools and their responsibilities
Incharges in schools and their responsibilities / विद्यालयों में प्रभार व प्रभारी और उनके दायित्व के बारे विशेष –
कृपया ध्यान देवें कि –
उपर्युक्त समस्त प्रभारों के अतिरिक्त विद्यालय के अन्य प्रभारों से संबंधित सूचना का संधारण भी शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना हो, तो संबंधित प्रभारी यथासमय सही सूचना अद्यतन/दर्ज करवाने हेतु उत्तरदायी होगा।
अगर किसी शिक्षक के पास चुनाव से जुड़े कार्य जैसे BLO, सुपरवाईजर का कार्यभार हैं तो उसे ऐसा कार्यभार देवें ताकि चुनाव कार्य प्रभावित न हो |
विभागीय निर्देशानुसार किसी भी पंचायत सहायक या विद्यालय सहायक को पूर्ण चार्ज न देकर केवल सहायक बनाया जाएगा |
विषयों से जुड़े कार्य सम्बंधित विषय के अध्यापको की जिम्मेदारी रहेगी जैसे 1. विज्ञान मेले व ईको क्लब के लिए विज्ञान शिक्षक गणित मेला के लिए गणित के शिक्षक, हिंदी काव्य सम्मेलन आदि के लिए हिंदी के शिक्षक, ICT लैब के लिए ICT के कम्प्यूटर अनुदेशक और उनकी उपस्थिति में विज्ञान या गणित के शिक्षक
सम्बंधित प्रभार का प्रभारी ही उक्त प्रभार की सुचना शाला दर्पण प्रभारी की निगरानी में ऑनलाइन दर्ज करेगा | और सूचनाओं के लिए सम्बंधित प्रभारी जिम्मेदार रहेगा |
विद्यालय दायित्व व प्रभार से जुड़े महत्वपूर्ण आदेश व निर्देश :-
जल्द नवीन निर्देश और आदेश अपडेट हो रहे हैं कृपया WAIT करें
आपसे सहयोग की अपील
🥰🥰👇👇🙏🏻🙏🏻
आप मित्रो से आग्रह हैं कि हमने बड़ी मेहनत से इस आर्टिकल की 💯% शुद्धता के साथ, सटीक और ऑफिशियल जानकारी आपके लिए एकत्र करके SHARE की हैं | इस कार्य में हमारे मित्रो की टीम ने मिलकर सहयोग किया हैं 🙏🏻 अत: आप इस पोस्ट के लिंक को अपने मित्रो, साथियों और सहकर्मियों तक सोशल मिडिया प्लेटफोर्म पर जरूर शेयर करें और नीचे दिए सोशल मीडिया से जरूर जुड़े|
आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी नवीन जानकारी जरूर देखें