by | May 12, 2021 | GOVT SCHEME, TEACHER CORNER, UTILITIES |
सरकारी कार्मिकों को मृत्यु उपरांत मिलने वाले क्लेम एवं सुविधाओं की जानकारी

सरकारी कार्मिकों को मृत्यु उपरांत मिलने वाले क्लेम एवं सुविधाओं की जानकारी
(1) राज्य बीमा / जीपीएफ/Nps क्लेम।
(2) मृत्यु दुर्घटना में हुई है तो Group Insurance (GIS) का क्लेम कार्मिक द्वारा दिए गए GPA के प्रस्ताव के अनुसार- 3 लाख/10 लाख/ 20 लाख /30 लाख रु का क्लेम।
(3) शिक्षा विभाग के कार्मिक है तो हितकारी निधि से 1.50 लाख एवं शिक्षक कल्याण से सहायता 5000 रु राशि का क्लेम ।
(4) कोविड 19 की ड्यूटी में संक्रमण से कार्मिक की मृत्यु होने पर 50 लाख की अलग से अनुग्रह राशि का क्लेम।
इस योजना में राज्य सरकार के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, संविदा कर्मचारी एवं मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को भी कवर किया गया है।
(5) कार्मिक की मृत्यु के बाद नियमानुसार पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु पेंशन कुलक तैयार कर पेंशन विभाग (सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय) को भेजना।
शेष उपार्जित अवकाशों के नकद भुगतान के लिए बजट आवंटन हेतु परिवार पेंशन कुलक के साथ निर्धारित प्रपत्र में मांग पत्र भेजना
(6) पात्रता होने पर आश्रित को अनुकंम्पा नियुक्ति।
अनुकंम्पा नियुक्ति हेतु आश्रित की परिभाषा में कार्मिक के ( पति या पत्नी) ,पुत्र,अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री,कार्मिक द्वारा वैध रूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र या अविवाहित पुत्री नौकरी के लिए पात्र हो सकते हैं।
उक्त आश्रित में से यदि कोई केंद्रीय या राजकीय सेवा में या किसी निगम, बोर्ड या संगठन में पहले से कोई नियुक्त है तो अनुकंम्पा नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे लेकिन विधवा स्वयं नौकरी लेना चाहें तो अनुकंम्पा नियुक्ति मिल सकती है।
यदि आश्रित नाबालिग है तो आयु में शिथिलन के लिए आवेदन निर्धारित समय सीमा में उचित माध्यम से राज्य सरकार को भेजना पड़ता है। आयु में शिथिलन राज सरकार द्वारा ही दिया जाता है।
(7) सेलरी बैंक A/C पर यदि कोई बीमा पॉलिसी ली हुई है तो उसका क्लेम।
(8) वेतन से या निजी कोई बीमा पॉलिसी ली हुई है तो उसका क्लेम।
” सरकारी कार्मिकों को मृत्यु उपरांत मिलने वाले क्लेम एवं सुविधाओं की जानकारी “
क्लेम के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक अभिलेख
(1) हर क्लेम का निर्धारित दावा प्रपत्र।
(2) कार्मिक का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र।
(3) कार्मिक का सेवा समाप्ति आदेश।
(4) नॉमिनी के बैंक A/C की छाया प्रति।
(5) हर दावे के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेज एवं शपथ पत्र जो दावा प्रपत्र में अंकित हो।
क्लेम प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
(1) DDO के माध्यम से बीमा विभाग को जैसे SI, GPF, NPS आदि के क्लेम ऑन लाइन सब्मिट करना।
(2) DDO के माध्यम से हितकारी निधि से सम्बन्धित शिक्षक कल्याण कोष के प्रकरण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को भेजना।
(3) DDO के माध्यम से ही अनुकंम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र 90 दिन में तैयार कर भेजना अनिवार्य है।
(4) कोरोना ड्यूटी में संक्रमण से मृत्यु होने पर दावा प्रकरण DDO द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से HOD को भेजना।
(5) बैंक या LIC के क्लेम बाबत सम्बन्धित ब्रांच से क्लेम फॉर्म प्राप्त पर उसकी पूर्ति कर भिजवाना।
नॉट:- (1) प्रोबेशन में कार्मिक की मृत्यु होने पर भी पात्र आश्रित को अनुकंम्पा नियुक्ति मिलती है।
(2) NPS कार्मिक की डेथ होने पर NPS की राशि समर्पित करने पर ही पारिवारिक पेंशन मिलती है।
(3) NPS कार्मिकों को नियमानुसार ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाता है।
(4) कार्मिक की मृत्यु होने के बाद बकाया कोई भी भुगतान एवं दावों की राशि का भुगतान नॉमिनी को किया जाता है अतः pay manager पर पहले नॉमिनी ऐड करे एवं सब ट्रेजरी या ट्रेजरी से नॉमिनी की बैंक डिटेल्स को पहले pay manager पर अपडेट करावें।
(5) SI/GPF/NPS/GIS आदि के क्लेम के लिए DDO लॉगिन से पहले SIPF पोर्टल पर नॉमिनी की बैंक Details यथा A/C नम्बर, IFS Code एवं नॉमिनी का शेयर पहले अपडेट करावें उसके बाद ही ऑन लाइन क्लेम सब्मिट करें।
SOME SPECIAL ALL IN ONE PDF
by | Apr 13, 2021 | GOVT SCHEME, TEACHER CORNER |
- Family means children were adopted by government employees partner, completely dependent children, legal (legally divorced / widowed daughter ‘s leaving) and parents (where they are not).
- If the total annual income from all sources to the parents does not exceed 6000 / – per month , then the parents will be considered fully dependent . However, income from Contributory Provident Fund, Gratuity, Government of India Award Bonds, Insurance Benefit etc. will not be treated as income.
- Dependent children shall mean and include:
- Until the son marries or starts earning an income of more than 6000 / – per month or attains the age of 25, whichever is earlier.
- The daughter gets married or starts earning more than 6000 / – per month, whichever is earlier.
- A son / daughter suffering from any permanent disability of any kind (physical or mental) will be considered dependent irrespective of his age or marriage status .
- Legally adopted parents, who are dependent on the Government servant, wherever they reside , shall be members of the family as ‘parents’ , provided that in any circumstances the de facto parents shall, under the above rules There will not be family members . It has also been clarified that if the adoptive parents are legally more wives than one, so only the senior adoptive parents will be and others who “step mother”, the definition of family under this plan ‘parents’ Will not be included in the form.”
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- परिवार का अर्थ है सरकारी कर्मचारियों का जीवनसाथी, पूर्ण रूप से आश्रित बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे (कानूनी रूप से तलाकशुदा / विधवा बेटी सहित ) और माता-पिता (जहां वे नहीं रहते हैं) को छोड़कर।
- यदि माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 6000 / – प्रति माह से अधिक नहीं है, तो माता-पिता को पूरी तरह से निर्भर / आश्रित माना जाएगा । हालांकि, अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, भारत सरकार के पुरस्कार बांड, बीमा लाभ आदि से आय को आय नहीं माना जाएगा।
- आश्रित बच्चों का मतलब और शामिल होगा:
- बेटा जब तक शादी नहीं करता है या प्रति माह 6000 / – से अधिक की आय अर्जित करना शुरू नहीं करता है या 25 वर्ष की आयु प्राप्त नही करता है, जो भी पहले होतब तक वो आश्रित माना जाएगा।
- बेटी की शादी हो जाती है या 6000 / – प्रति माह से अधिक आय अर्जित करना शुरू कर देती है जो भी पहले हो। तब बेटी आश्रित नही मानी जायेगी
- किसी भी प्रकार (शारीरिक या मानसिक) के किसी भी स्थायी विकलांगता से पीड़ित बेटे / बेटी को उसकी उम्र या विवाह की स्थिति के बावजूद निर्भर / आश्रित माना जाएगा ।
- कानूनी रूप से दत्तक माता-पिता, जो सरकारी सेवक पर निर्भर हैं, चाहे वे जहां भी रहते हों, वे ‘माता-पिता’ के रूप में परिवार के सदस्य होंगे, बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में वास्तविक माता-पिता उपरोक्त नियमों के तहत परिवार के सदस्य नहीं होंगे । यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि दत्तक पिता की कानूनी रूप से एक से अधिक पत्नियां हैं, तो केवल वरिष्ठतम दत्तक माता ही होगी और अन्य जो ‘सौतेली माता’ हैं, इस योजना के तहत परिवार की परिभाषा में ‘माता-पिता’ के रूप में शामिल नहीं होंगे। “
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1) आरजीएचएस क्या है ?
उत्तर :आरजीएचएस राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-244 के तहत सी.जी.एच.एस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में लागू की गई है|
2) आरजीएचएस का लाभार्थी कौन बन सकता है ?
उत्तर : राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण/पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत् अधिकारी व पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते है।
3) मैं आरजीएचएस का लाभार्थी कैसे बन सकता/सकती हूं ?
उत्तर : आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए आरजीएचएस के वेब पॉर्टल पर स्वयं के एस.एस.ओ. आई-डी लॉग-ईन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते है:-
स्थिति -1 (जब जन-आधार संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध है)
- एस.एस.ओ. पर लॉग-इन करें।
- आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
- जन-आधार कार्ड संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें।
- एम्पलॉय आई.डी. दर्ज करें।
- परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें।
- स्व घोषणा प्रस्तुत कर सबमिट करें।
स्थिति – 2 (जब जन-आधार संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नहीं है)
- एस.एस.ओ. पर लॉग-इन करें।
- आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
- पंजीयन नहीं होने पर जन-आधार के पेज लिंक पर क्लिक करें।
- जन-आधार का फॉर्म भरकर सबमिट कर जन-आधार पंजीयन संख्या प्राप्त करें
- जन-आधार पंजीयन के बाद आरजीएचएस में पंजीयन की प्रक्रिया हेतु स्थिति -1 में वर्णित प्रक्रिया को अपनायें।
4) क्या आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड) फोन से भी कर सकता/सकती?
उत्तर : जी हां, आरजीएचएस पर पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड) फोन से सरलता पूर्वक किया जा सकता है।
5) आरजीएचएस लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौनसे है ?
उत्तर : जनाधार, एम्पलॉई आई-डी/पी.पी.ओ. संख्या
6) आरजीएचएस फैमिली का अर्थ क्या है?
उत्तर :आरजीएचएस “फैमिली” का अर्थ है लाभार्थी के पति/पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की दो संतान व माता, पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हों जिनकी मासिक आय 6 हजार से कम हो।
7) आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही किया जावें।?
उत्तर : आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर जनाधार कार्ड में शुद्धिकरण करवा कर सही करवाया जा सकता है।
8) क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू है ?
उत्तर : जी हां, यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/ कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू
9) यदि पति-पत्नी दोनों की नियुक्ति 01.01.2004 के बाद होने पर क्या आरजीएचएस में लाम दोनों को मिलेगा?
उत्तर : जी हां, 01.01.2004 ओर उसके पश्चात् नियुक्त पति-पत्नी को एक ही आरजीएचएस कार्ड पर दोनों को पृथक-पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होगें।
10) क्या जुडवा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर आरजीएचएस योजना का लाम देय है ?
उत्तर : प्रथम प्रसव से यदि एक से अधिक जीवित संतानें है तो उनको पृथक इकाई माना जावेगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है एवं द्वितीय प्रसव से जुडवा बच्चों के होने की स्थिति में दोनों को एक ही इकाई माना जायेगा।
11) आरजीएचएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है ?
उत्तर : आरजीएचएस योजना अन्तः रोगी चिकित्सा (IPD), डे-केयर, मातृत्व-चिकित्सा आदि सुविधा के लिए कैशलेस है।
12) लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है?
उत्तर : कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध (empanelled) निजी अस्पतालों में ईलाज करवा सकता है।
13) क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज खर्च के दावे का पुरमरण देय है
उत्तर : गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सी.जी.एच.एस. पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है। जिसमें निम्न बीमारियों को सम्मिलित किया गया है।
Coronary Artery Surgery, Vascular Surgery, Hodgkin’s Disease, Acute Retention of urine more than 24 hrs., Acute Myocardial infarction, Acute Pneumonitis, Acute Respiratory Distress, Cancer, renal failure i.e. failure of both the kidney, Stroke,, Multiple Sclerosis, Meningitis, Major organ Transplants like Kidney,Lungs, Pancreas, Heart, Liver or Bone Marrow, Accidents, Delivery, Tubal Pregnancy and related complication, swine flu, dengue fever, burst Appendicitis, Pancreatitis etc. can be covered under as cases of grave emergency.
14) क्या कोविड -19 के उपचार को योजना के इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है?
उत्तर : हां, योजना के अन्तर्गत कोविड 19 के उपचार को शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड 19 का उपचार कराने पर पुनर्भरण देय है।
15) अस्पताल में भर्ती होने के उपरान्त किस आधार बोर्डिंग/अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार है ?
उत्तर :
| श्रेणी |
वेतन श्रृंखला |
राजकीय अस्पतालों में पात्रता |
अधिकृत निजी अस्पतालों में पात्रता |
| 1 |
36,000/- रु तक |
सामान्य वार्ड |
जनरल वार्ड |
| 2 |
36,001 रु से 63,000 /- रु तक |
कॉटेज |
अर्ध निजी वार्ड |
| 3 |
63,001/-रु और उससे अधिक |
डीलक्स |
निजी वार्ड |
16) मेरे पास जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परन्तु आधार कार्ड बना हुआ है क्या मुझे योजना का लाम मिल सकता है?
उत्तर : जिस लाभार्थी का जन-आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, उन्हें जन-आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकता है। उक्त जन-आधार संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या के आधार पर आरजीएचएस लाभार्थी बन सकते है।
17) क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन-आधार कार्ड बनवाना होगा?
उत्तर : नहीं। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किये गये है। जो लाभार्थी नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते है, उन्हें जन-आधार कार्ड जारी किया जाता है।
18) ई-वॉलेट से प्रति वर्ष कितने रूपये तक का आहरण किया जा सकता है?
उत्तर : 01.01.2004 के बाद के कर्मचारियों के ई-वॉलेट में राशि प्रति परिवार रू 5 लाख रखी गयी है एवं गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार की सुविधा रखी गयी है।
19) यदि ईलाज के उपरान्त ई-वॉलेट में राशि शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है?
उत्तर : नहीं, यह राशि एक वर्ष के लिए ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है। अगले वर्ष नये सिरे से स्वास्थ्य परिलाभ होगा।
20) लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अन्तर्गत इलाज करा सकता है ?
उत्तर : परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार इलाज करवा जा सकता है।
21) क्या इस योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल है?
उत्तर : नहीं, इस योजना के अन्तर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर समिलित है।
22) मेरा बच्चा 06 माह आयु का है और उसका जन-आधार कार्ड में नहीं है क्या उसे योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर : हां, योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जनआधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत इलाज देने का प्रावधान रखा गया है।
23) क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर : हां, परन्तु इसके लिये नवीन वधु का नाम परिवार के जन-आधार कार्ड में तत्काल जुडवाया जाये। इसके लिए वो अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाकर अपना नाम जुडवा सकते हैं। जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा अन्यथा लाभ नही मिलेगा।
24) मेरे परिवार का जन-आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाम मिल पायेगा?
उत्तर : नहीं, जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जन-आधार कार्ड में से रह गया है तो उसका नाम तत्काल जुडवाया जाये।
25) आरजीएचएस लाभार्थियों की श्रेणी क्या-क्या है?
उत्तर : आरजीएचएस लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण वेबसाइट www.rghs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
26) आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहा सम्पर्क किया जाये ?
उत्तर : आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी Toll free Number 1800 180 6268 से प्राप्त कर सकते है।
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इस योजना से सम्बंधित आप विस्तृत जानकारी निम्न TOLL FREE नम्बर TAB पर क्लिक करके कॉल कर सकते हैं |
इस योजना से सम्बंधित आप विस्तृत जानकारी निम्न MAIL ID TAB पर क्लिक करके E-MAIL कर सकते हैं |
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Getting Jan-Aadhaar Number through sending SMS-
Residents may get their Jan Aadhaar Number, using SMS functionality also. Jan Aadhaar Number can be accessed by using ‘Jan-Aadhaar enrolment ID’ or ‘Aadhaar number’ or ‘Mobile number’ already registered into the family profile.
Residents have to send an SMS on mobile number: 7065051222 in any of the formats mentioned below –
• JAN<space>JID<space><15 Character Jan Aadhaar enrolment id>
• JAN<space>JID<space><12 digit UID Number>
• JAN<space>JID<space><10 digit Mobile Number>
Getting Jan-Aadhaar Number by Using Mobile Application-
Residents may get their family Jan-Aadhaar Number and e-Card through Mobile Application available on Play store by name “Jan Aadhaar”.
Link – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.risl.janaadhaarapp
Getting Jan-Aadhar Number by Using SSO-
Residents can also get Jan Aadhaar Number using SSO Login in Profile section. If Jan Aadhaar number is not available in SSO Profile then residents may get it by updating existing Enrolment ID in their SSO Profile.
Link- CLICK HERE TO LOGIN ON SSO
| उप-श्रेणी |
लाभार्थी श्रेणी |
वर्तमान में लागू नियम / योजना |
आरजीएचएस कवरेज |
| आरजीएचएस -1 |
मंत्रियों |
राजस्थान मंत्री (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1961 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं |
लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
| आरजीएचएस -2 |
राजस्थान विधानसभा के सदस्य |
राजस्थान विधान सभा सदस्यों (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1964 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं |
लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
| आरजीएचएस -3 |
राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य |
राजस्थान विधान सभा पूर्व सदस्यों और परिवार पेंशनरों (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं |
लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
| आरजीएचएस -4 |
सेवा और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी |
राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं |
लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
| आरजीएचएस -5 |
एआईएस अधिकारियों की सेवा करना |
अखिल भारतीय सेवाओं (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1954 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं और इस संबंध में डीओपी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेश। |
लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
| आरजीएचएस -6 |
सेवानिवृत्त ए.आई.एस. |
|
लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
| आरजीएचएस -7 |
01-01-2004 से पहले नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी |
आरसीएस (एमए) नियम, 2013 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं |
लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
| आरजीएचएस -8 |
आरसीएस (पेंशन) नियम, 1996 के तहत पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनर |
राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, 2014 के अनुसार चिकित्सा सुविधा |
लागू नियमों के अनुसार कवरेज |
| आरजीएचएस -9 |
01-01-2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा |
राज मेडिक्लेम पॉलिसी की सीमा तक चिकित्सा सुविधाएं (यानी केवल इनडोर रोगियों के लिए 3.00 लाख रुपये की सीमा तक।) |
- कैशलेस IPD / DAY केयर, OPD (Rs.20,000 तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।
- फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।
- प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की विपत्तिपूर्ण बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।
- लागू टीए नियमों के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए शुरू की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।
- एम्बुलेंस शुल्क।
|
| आरजीएचएस -10 |
राज्य सरकार के पेंशनर्स एनपीएस के तहत आते हैं |
वर्तमान में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है |
- कैशलेस IPD / DAY केयर, OPD (Rs.20,000 तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।
- फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।
- प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की विपत्तिपूर्ण बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।
- लागू टीए नियमों के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए शुरू की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता
- एम्बुलेंस शुल्क
|
| आरजीएचएस -11 |
बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (SAB) के कर्मचारियों की सेवा, जिन्हें 01.01.2004 से पहले नियुक्त किया गया था |
संबंधित बोर्ड / निगम आदि की लागू योजना के अनुसार। |
- कैशलेस IPD / DAY केयर, OPD (Rs.20,000 तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।
- फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।
- प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की विपत्तिपूर्ण बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।
- लागू टीए नियमों के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए शुरू की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।
- एम्बुलेंस शुल्क।
|
| आरजीएचएस -12 |
बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (SAB) के कर्मचारियों की सेवा, जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 को या उसके बाद की गई थी |
वर्तमान में राज मेडिक्लेम योजना के तहत। |
- कैशलेस IPD / DAY केयर, OPD (Rs.20,000 तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।
- फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।
- प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की विपत्तिपूर्ण बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।
- लागू टीए नियमों के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए शुरू की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।
- एम्बुलेंस शुल्क।
|
| आरजीएचएस -13 |
बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (SAB) के पेंशनर्स जिन्हें 01.01.2004 से पहले नियुक्त किया गया था |
संबंधित बोर्ड / निगम आदि की लागू योजना के अनुसार। |
- कैशलेस IPD / DAY केयर, OPD (Rs.20,000 तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।
- फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।
- प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की विपत्तिपूर्ण बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।
- लागू टीए नियमों के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए शुरू की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।
- एम्बुलेंस शुल्क।
|
| आरजीएचएस -14 |
बोर्ड, निगम आदि सहित राज्य स्वायत्त निकायों (SAB) के पेंशनर्स जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 को या उसके बाद की गई थी |
कोई चिकित्सा सुविधा नहीं। |
- कैशलेस IPD / DAY केयर, OPD (Rs.20,000 तक), सीजीएचएस दरों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई दरों के अनुसार चिकित्सा देखभाल सुविधाएं।
- फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख तक का उपचार।
- प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की विपत्तिपूर्ण बीमारी से संबंधित अतिरिक्त व्यय।
- लागू टीए नियमों के रूप में चिकित्सा उपचार के लिए शुरू की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।
- एम्बुलेंस शुल्क।
|
| ग्रेव इलनेस के मामले में आरजीएचएस कवरेज |
| कोरोनरी धमनी सर्जरी के मामले, संवहनी सर्जरी, हॉजकिन डिजीज, 24 घंटे से अधिक पेशाब का तीव्र प्रतिधारण।, एक्यूट मायोकार्डियल रोधगलन, एक्यूट न्यूमोनिटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कैंसर, गुर्दे की विफलता यानी दोनों किडनी, स्ट्रोक की विफलता, स्ट्रोक, मल्टीपल स्केलेरोसिस। मेनिनजाइटिस, प्रमुख अंग प्रत्यारोपण जैसे किडनी, फेफड़े, अग्न्याशय, हृदय, जिगर या अस्थि मज्जा, दुर्घटनाएं, प्रसव, ट्यूबल गर्भावस्था और संबंधित जटिलता, स्वाइन फ्लू, डेंगू बुखार, फट एपेंडिसाइटिस, अग्नाशयशोथ आदि को गंभीर आपातकालीन मामलों के तहत कवर किया जा सकता है। ।
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| RGHS: पूरी तरह से ऑनलाइन और स्वचालित प्रणाली |
आरजीएचएस के तहत दावा निपटान |
- परिवार की लाभार्थी स्थिति के लिए डेटाबेस की पहचान (जन आधार)
- आरजीएचएस वेब-पोर्टल पर एचबीईसी (लागू करें और प्रणाली को स्वीकार करें) द्वारा अस्पताल का अनुकरण: ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया
- केवल अस्पताल स्तर पर पूर्व प्राधिकरण
- अस्पतालों को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली
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दावा निपटान प्रक्रिया आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से आरजीएचएस के आईटी प्लेटफॉर्म पर होगी और प्रत्येक लाभार्थी के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर) को आरजीएचएस कार्ड धारक के ई-वॉलेट में रखा जाएगा । |
यहाँ RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH SCHEME से सम्बंधित समस्त आदेश आप देख सकते हैं
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